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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 33, Part Part 1, 13 August 2021

Published 13 August 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
33
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-08-13.33.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2021- श्रावण 22 , शक 1943

क्रमांक 33 ]

विषय -सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

श्योपुर के पद पर की गई पदस्थापना को संशोधित करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शहपुरा, जिला डिण्डोरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2021

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2021 क्र. ई- 1-130-2021-5-एक. श्री रोहित सिसोनिया, भा.प्र.से. (2017) , अपर कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2021

क्र. 970-613-2021 - एक( 1) माननीय न्यायाधिपति श्री बी . के. श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 31 मार्च से 9 अप्रैल 2021 तक ( दस दिवस ) के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 27 से 30 मार्च 2021 तक के अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 14 अप्रैल 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई- 1-123-2021-5- एक. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2021 की तालिका के सरल क्रमांक -5 पर अंकित सुश्री काजल जावला, भा.प्र.से. ( 2019 ) , सहायक कलेक्टर, जिला शिवपुरी की अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर, जिला

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

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(2 ) श्री अशोक कुमार गोयल, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अनुराग, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , अ.अ.वि. , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

राज्य शासन, एतद्वारा , उपरोक्तानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021

(3 ) अवकाश से लौटने पर, श्री अशोक कुमार गोयल, भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. - 2, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ 5-10-2011 - एक ( 1 ) भाग( 2 ) .- राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 17 अगस्त 2012 एवं 6 सितम्बर 2014 के अनुसार प्रतिमाह निम्नानुसार भत्ते स्वीकृत किये गये थेः-

क्र. विवरण

(4) श्री अशोक कुमार गोयल, भा.पु.से. , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

सेवानिवृत्त न्यायाधीश के भत्तों की राशि (रुपये)

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के भत्तों की राशि (रुपये)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार गोयल, भा.पु.से. , को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

रु. 6,000/

रु. 7,000/-

1. सचिवालयीन भत्ता

रु. 5,000/-

रु. 6,000/-

2. सेवक ( अर्दली ) भत्ता

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार गोयल, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

रु. 1,000/-

रु. 1,000/-

3. दूरभाष भत्ता

रु. 12,000/-

रु. 14,000/-

कुल रुपये

भोपाल , दिनांक 2 अगस्त 2021

क्र. एफ 1 ( ए ) -04-2002- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री सन्तोष कुमार सिंह, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) , विशेष शाखा, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 27 अप्रैल से 21 मई 2021 तक, पच्चीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश एवं दिनांक 22-23 मई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. मंत्रि- परिषद् से अनुमोदन उपरांत आदेश दिनांक 29 जून 2021 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति उपरांत वर्तमान में देय अर्दली भत्ता क्रमशः रु. 6,000/- एवं रु. 5,000/- के स्थान पर उच्च न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्तमान में देय न्यूनतम वेतन रु. 17,360/- (मूल वेतन रु. 15,500/- + डी.ए. रु. 1,860/- ) स्वीकृत किया जाता है.

3. शेष सचिवालय भत्ता एवं दूरभाष भत्ता यथावत् रहेगा.

(2) उक्तअवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से पचास दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

4. यह आदेश मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 11 दिनांक 22 जून 2021 को लिए गए निर्णय के पालन में जारी किया गया है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री सन्तोष कुमार सिंह, भा.पु.से. , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, अवर सचिव.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सन्तोष कुमार सिंह, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2021

क्र. एफ 1 ( ए) -77-2008- ब-2- दो. - राज्य शासन, डॉ. आशीष , भा.पु.से. , उप पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) पु. मु. , भोपाल को दिनांक 3 से 18 अगस्त 2021 तक सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 1 ( ए) -59-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अशोक कुमार गोयल , भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. - 2 , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 6 से 9 जुलाई 2021 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 जुलाई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आशीष, भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. आशीष, भा.पु.से. , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशीष , भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 147-1990- ब-2-दो.- राज्य शासन, श्री सुधीर कुमार शाही, भा.पु.से. , विशेष पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 4 से 13 अगस्त 2021 तक दस दिवस अर्जित अवकाश व दिनांक 14-15 अगस्त 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुधीर कुमार शाही , भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भा.पु.से. , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही , भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2021

क्र. एफ 1 ( ए) 58-2012- ब- 2- दो.- राज्य शासन , श्री अशोक गोयल, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. -2, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 10 से 30 मार्च 2021 तक, इक्कीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) उक्तअवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बयालीस दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भा.पु.से. , को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2021 क्र. एफ 1 ( ए) 111-1993- ब-2- दो.- राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भा.पु.से. , अति. , पुलिस महानिदेशक, (महिला अपराध) , पु. मु. , भोपाल ने दिनांक 7 से 11 अगस्त 2021 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अ.जा.क. ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( महिला अपराध ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भा.पु.से. , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से. , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2021

फा. क्र. 2681 - इक्कीस- ब ( दो )-2021 .- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पंकज गौड, सचिव , महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 25 जुलाई 2021 से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय " मांग संख्या-29-2014- न्याय प्रशासन- ( 114 ) -विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना ( 3428 ) - महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत विकलनीय होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2021

फा. क्र. 2484, 1862- इक्कीस - ब(दो ) .- राज्य शासन, " मध्यप्रदेश निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 12" एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) के तहत् उक्त अधिनियम के अंतर्गत माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश, तहसील नसरूल्लागंज के न्यायालय में विचारण हेतु लंबित मामलों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु श्री शिरीष उपासनी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी , नसरूल्लागंज , जिला सीहोर को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण कुमार सिंह, सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जुलाई 2021

पंजी. क्र. 2483-2021- इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील-पिछोर, जिला-शिवपुरी में विभागीय आदेश

[ भाग 1 दिनांक 16 अप्रैल 1982 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री कोमलप्रसाद पंसारी का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

भोपाल , दिनांक 5 अगस्त 2021

पंजी. क्र . 2590-2021- इक्कीस ब(दो) . - राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील- कुरवाई, जिला- विदिशा में विभागीय आदेश दिनांक 29 जनवरी 1990 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री विजय आचार्य का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी. क्र. 2564-2021 - इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील- श्यामगढ़ , जिला- मंदसौर में विभागीय आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री रामबाबू जोशी , का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वैभव विकास शर्मा, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 अगस्त 2021

क्र. एफ- 3-82-2021 -अठारह-5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 , सन् 2012 ) की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्र. 2473-टीसी-35- इंदौर- उपां-नग्रानि-2021, भोपाल, दिनांक 3 जून 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना , 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्र.

ग्राम

सर्वे क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) 1

(2) पिपल्याहाना

(4) 0.500

(3) 471/1/2, 471/2, 472/1/2, एवं 472/2

0.500

योग .

उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग (5)

(6) वाणिज्यिक एवं 18.00 मीटर चौड़ा समन्वय मार्ग.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा 18.00 मीटर चौड़ा समन्वय मार्ग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2021

आदेश

क्रमांकः एफ 5-1/ 2019 /अ-तेहत्तर राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया

गया कि-:

1. भारत शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.06.2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिये निर्धारित की गई नवीन निवेश और कारोबार की सीमा को सम्पूर्ण प्रदेश की एमएसएमई के लिये राज्य शासन के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ निगमों / संस्थाओं/ उपक्रमों के समस्त प्रयोजनों हेतु विषयांकित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश के अनुपालन में जारी अधिसूचना दिनांक से ग्राह्य किया जाता है ।

2. मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 तथा नीति अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विर्निमाण उद्योगों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रावधानों को क्रियान्वत करने के लिये मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना , 2021 संलग्न परिशिष्ट अनुसार जारी की जाती है ।

3. यंत्र एवं संयंत्र में रूपये 10 करोड़ से 50 करोड़ तक पूंजी निवेश वाली ऐसी स्थापित इकाईयां जिन्हें उद्योग संवर्धन नीति, 2014 ( यथा संशोधित , 2020 ) तथा इस नीति अंतर्गत सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रावधानों को क्रियान्वत करने के लिये लागू मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (संशोधन सहित ) अंतर्गत राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा विषयांकित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना जारी होने के दिनांक तक पात्रता अनुसार सुविधायें स्वीकृत की जा चुकी हो उन्हें पूर्वानुसार निर्धारित समयावधि हेतु सुविधाओं का लाभ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

4. मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति , 2021 की अधिसूचना दिनांक से उद्योग संवर्धन नीति, 2014 ( यथा संशोधित 2020 ) अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों का निर्धारित वर्गीकरण एमएसएमई के नवीन वर्गीकरण की सीमा तक संशोधित होगा।

संलग्नः मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति , 2021 तथा मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विवेक पोरवाल , सचिव.

7470

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति , 2021 1. परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश में सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए इंजन माना जाता है और यह तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभर रहा है । एमएसएमई प्राथमिक क्षेत्र के बाद रोजगार का सबसे बड़ा सृजक है । जैसा कि हम जानते है, आज देश में सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक रोजगार सृजन है । यह तथ्य एमएसएमई क्षेत्र के विकास को सबसे महत्वपूर्ण बना देता है । मध्यप्रदेश सरकार इस पहलू को स्वीकार करती है. और तदनुसार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए अधिकतम जोर दिया जा रहा है ।

रोजगार सृजन और आर्थिक एवं सामाजिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को जानते हुए कि एमएसएमई क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक है , राज्य ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए , एक समर्पित विभाग एमएसएमई के लिए बनाया गया है ।

एमएसएमई विभाग राज्य की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । अपनी स्थापना के बाद से एमएसएमई विभाग विभिन्न पहलों के माध्यम से एमएसएमई विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रहा है। एमएसएमई विभाग राज्य में एमएसएमई की स्थापना और विकास के लिए एक सहायक और उद्योग मित्र माहौल के निर्माण हेतु बहुआयामी पहल करने हेतु प्रतिबद्ध है ।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने नीतिगत पहल से कई कदम उठाए हैं । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7471 व्यापार करने की आसानी में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं । स्टार्ट अप और इन्क्यूबेटरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने अपनी इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति लागू की है ।

मध्य प्रदेश सरकार रोजगार सृजन और उद्यमिता के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करके उद्यमियों/स्वरोजगार हितग्राहियों को सहयोग प्रदान कर रही है । एमएसएमई विभाग, रोजगार सृजन और संवर्धन के लिए विभिन्न फ्लेगशिप योजनाएं चला रहा है, जिसके तहत ब्याज अनुदान एवं पूंजी निवेश पर मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है।

विभाग भारत सरकार द्वारा की गई पहल के लिए प्रतिबद्ध है और यह विश्वास दिलाता है कि वह राज्य में एक जीवंत एमएसएमई के विकास की प्रक्रिया में सहभागी है । इस प्रतिबद्धता के साथ , विभाग ने एक समर्पित म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 को लागू करने का निर्णय लिया है । इस नीति का संपर्क राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के केंद्रित विकास की ओर जाने वाले समस्त पहलुओं से है । नीति का मसौदा उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों , विशेषज्ञों और संबंधित सरकारी विभागों सहित सभी हितधारकों की राय एवं सुझावों को लेने के बाद परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है ।

2. एमएसएमई विकास नीति के उद्देश्य

एमएसएमई विकास नीति 2021 के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं: -

(i) समग्र औद्योगिक विकास और एमएसएमई प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के. राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना ।

(ii) आधारभूत संरचना को सक्षम बनाना

(iii) एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना और एमएसएमई के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना ।

(iv) रोजगार सृजन के माध्यम से युवा उद्यमियों को अवसर प्रदान करना 7472

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 3. नीति केन्द्रित क्षेत्र

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह नीति निम्नलिखित छः स्तंभों पर आधारित है: - (i ) अनुकूल माहौल हेतु रूपरेखा : व्यवसाय करने में आसानी

(ii) पात्र एमएसएमई इकाइयों को रियायतें जारी करने हेतु प्रक्रियात्मक सुधार (iii ) निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से बेहतर अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव

(iv ) पीपीपी मॉडल पर अधोसंरचना का विकास

(v ) ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से प्रक्रियात्मक सहायता

(vi ) समयबद्ध सेवाओं और सहायताओं का प्रदाय।

नीति की प्रभावशील अवधि एवं कार्यक्षेत्र 4.

4.1 यह नीति अधिसूचना की दिनांक से लागू होगें ।

4.2 यह नीति नई नीति द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने तक जारी रहेगी ।

4.3 नीति की अधिसूचना की दिनांक या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी । दिनांक 01.07.2020 या उसके पश्चात परंतु इस नीति की अधिसूचना की दिनांक से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली ऐसी विनिर्माण एमएसएमई , जिसने यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक का निवेश किया हो, पहले की संबंधित नीतियों के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी । स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी इकाईयां इस नीति के तहत सहायता/सुविधा हेतु पात्र नहीं होगी ।

इस नीति के लागू होने के पश्चात् नवीन विनिर्माण इकाईयों, जो नीति की अधिसूचना की दिनांक या उसके पश्चात उत्पादन प्रारंभ करेंगी , के लिये पूर्व प्रोत्साहन योजनाओं अंतर्गत सुविधाओं/सहायताओं का विकल्प होगा। • परंतु नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की समाप्त विद्यमान एमएसएमई को उनके द्वारा किये गये अतिरिक्त पात्र निवेश पर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7473 नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता / सुविधाओं की पात्रता होगी, यदि ऐसे निवेश के पश्चात इकाई पात्र एमएसएमई श्रेणी में ही रहती हो ।

5. अनुकूल माहौल हेतु रूपरेखा व्यवसाय करने में आसानी

5.1 व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाकर व्यावसायिक माहौल में सुधार करन राज्य में एमएसएमई के संवर्धन और विकास हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने विनियामक सुधारों को जारी रखने और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर मध्यप्रदेश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की हैं । मध्यप्रदेश सरकार राज्य में व्यापार करने के लिए एमएसएमई को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए नई पहल करना जारी रखेगी । राज्य में एमएसएमई के लिए व्यवसायिक माहौल सुधारने हेतु एमएसएमई विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम लिये गये है :

(i ) विभागीय रियायतें अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं । प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ।

(ii ) एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि के आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई हैं ।

(iii) सरकारी विभागों के एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के आधार को बढ़ाने और एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं से खरीद प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए नए भण्डार क्रय नियम बनाए जा रहे हैं ।

(iv ) एमएसएमई हेतु विभिन्न लायसेंसों को नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा ।

5.2 एमएसएमई बिजनेस फैसिलिटेशन सेल

एमएसएमई को सहूलियत/ सहयोग प्रदान करने हेतु उद्योग आयुक्त के कार्यालय में एक सेल का गठन किया गया है । एमएसएमई को हैण्ड होल्डिंग सहायता 7474

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 प्रदान करने हेतु इस सेल के माध्यम से सहायक सलाहकारों को राज्य भर में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में पदस्थ किया गया है ।

5.3 शिकायतों के समाधान के लिए संस्थागत उपाय

राज्य की एमएसएमई को उनके भुगतान के मुद्दों से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए , म . प्र. सरकार ने एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्य प्रदेश एमएसई फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया है, जो अपनी संम्पूर्ण क्षमता के साथ कार्यरत है ।

5.4 जिला स्तरीय सहायता समिति

इस नीति के प्रावधानों के तहत प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाली पात्र एमएसएमई को रियायतें प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति उत्तरदायी होगी: -

1. जिला कलेक्टर

अध्यक्ष

2. अग्रणी जिला प्रबंधक

सदस्य

सदस्य सचिव

3. महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

जिला स्तरीय सहायता समिति को बहुमंजिला औद्योगिक परिसर तथा न्यूनतम 5 एकड़ एवं 10 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र /क्लस्टर के विकास में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा । 5.5 राज्य स्तरीय साधिकार समिति

इस नीति के प्रावधानों के तहत प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50 करोड़ रूपयें तक का निवेश करने वाली पात्र एमएसएमई को रियायतें ( औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय की भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7475 प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र ( ETP ) की स्थापना के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति को छोड़कर ) स्वीकृत करने हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति अधिकृत होगी ।

राज्य स्तरीय साधिकार समिति को 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर के विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा ।

5.6 परीक्षण हेतु आतंरिक समिति

राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा पात्रता निर्धारण (सुविधाओं की दरें, पात्रता अवधि तथा अनुदान सीमा ) पश्चात इकाई को सहायता का प्रदाय उद्योग संचालनालय, म.प्र. की आतंरिक समिति की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा किया जाएगा । यह समिति वित्तीय सहायता के उचित (Fair) वितरण को दृष्टिगत रखेगी। समिति का गठन निम्नानुसार होगा: - 1. संयुक्त/उप संचालक, वित्तीय सहायता प्रकोष्ठ

2. संयुक्त/उप संचालक, वित्त

3 . उप/सहायक संचालक, एमएसएमई प्रकोष्ठ

4.. उप/ सहायक संचालक, अधोसंरचना विकास प्रकोष्ठ

5. सहायक संचालक, वित्तीय सहायता प्रकोष्ठ

उद्योग आयुक्त, म.प्र. को प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली पात्र एमएसएमई को औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र ( ETP ) की स्थापना के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा। 7476

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[ भाग 1 6. रियायतों का लाभ उठाने के लिए सामान्य प्रावधान

6.1 परिशिष्ट । में उल्लेखित अपात्र उद्योगों को सूची में आने वाली इकाईयों हेतु रियायतें उपलब्ध नहीं होंगी ।

6.2 मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को रोजगार प्रदान करने के संबंध में प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली इकाईयों को एमएसएमई विकास नीति 2019 अंतर्गत प्रावधानित शर्तों तथा प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाईयों को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित, 2020 ) अंतर्गत प्रावधानित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

6.3 इस नीति में प्रावधानित सहायताएं / सुविधाएं प्रदान करने हेतु म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 जारी की जाएगी, जिसमें प्रक्रिया , पात्रता की शर्तों, अनुदान प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों, कुल अनुदान की सीमा, लाभांवित इकाई के लिये नियम एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण होगा। उक्त योजना इस नीति का भाग होगी।

6.4 यंत्र एवं संयंत्र में रूपये 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ तक पूंजी निवेश वाली ऐसी स्थापित इकाईयां जिन्हें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति , 2014 ( यथा संशोधित , 2020 ) तथा नीति अंतर्गत सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये लागू मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (संशोधन सहित ) अंतर्गत राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा अधिसूचना जारी होने के दिनांक तक पात्रता अनुसार सुविधाएं स्वीकृत की जा चुकी हों , उन्हें पूर्वानुसार निर्धारित समयावधि हेतु सुविधाओं का लाभ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी । 7477

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भाग 1 ]

7. रियायतें

7.1 उद्योग विकास अनुदान

7.1.1 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली नई औद्योगिक इकाई हेतु निम्नानुसार उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा:-

7.1.1.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश का 40 % उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान 4 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा ।

7.1.1.2 रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत की 100 % तक सीमित होगी ।

7.1.1.3 महिला/अजा/अजजा उद्यमी (यों ) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2% (चार वर्षों हेतु ) या अजा/अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी ( यों ) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2.5% (चार वर्षों हेतु ) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान; और

7.1.1.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 25 % से अधिक एवं अधिकतम 50 % तक निर्यात करने के लिए 2 % अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु );

या

औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 50 % से अधिक निर्यात करने के लिए 3 % अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु) 7478

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[ भाग 1 7.1.2 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली नई औद्योगिक इकाई हेतु निम्नानुसार उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा : -

7.1.2.1 यह अनुदान 7 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा । सहायता का निर्धारण निम्नानुसार पांच चरणों में किया जाएगा-

7.1.2.1.1 वार्षिक सहायता वार्षिक मूल सहायता X सकल आपूर्ति मूल्य गणक X वार्षिक रोजगार गणक X वार्षिक निर्यात गणक X भौगोलिक गणक

7.1.2.1.2 मूल (Basic) सहायता की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

मूल (Basic) सहायता -

IF(PM &B > 1500,150 , MIN ( IF (PM & B <11, 0.4*PM&B, MIN (4 + 0.098 * ( PM &B - 10) + PM& B / ( 10.88 ) * MAX(1- PM &B/1490,0)+ 7.2*(1- PM& B /1500 ) , 0.4 * PM &B) ) , 150 ) )

7.1.2.1.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये मूल सहायता = 1.5 X (कंडिका 7.1.2.1.2 के आधार पर गणित राशि) ।

7.1.2.1.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल सहायता राशि

की अधिकतम सीमा किसी भी परिस्थिति में सभी श्रेणी के उद्योगों के लिये रू. 150 करोड़ ही होगी अर्थात यदि कंडिका 7.1.2.1.2 तथा 7.1.2.1.3 की गणना का परिणाम रू. 150 करोड़ से अधिक आता है तो भी मूल सहायता रु. 150 करोड़ ही देय योग्य होगी । 7479

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भाग 1 ]

7.1.2.2 वार्षिक मूल सहायता मूल सहायता/ 7

यदि इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पूर्व का है, तो उसी वर्ष को प्रथम वर्ष मान्य किया जावेगा किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पश्चात का हो. तो इकाई को उसे प्रथम वर्ष मानने अथवा आगामी वर्ष को प्रथम वर्ष मानने का विकल्प उपलब्ध होगा ।

7.1.2.3 सकल आपूर्ति मूल्य पर आधारित गणक -

सकल आपूर्ति मूल्य गणक = न्यूनतम ( 75 % , वास्तविक सकल आपूर्ति/ पूर्व वर्ष या वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति) /75%

Gross Supply Value Multiple (GSM ) =

MIN ( 75 %, AGS/PPYS)/75%

Peak Previous Year Gross Supply (PPYS)

Actual Gross Supply in the Reviewed Year (AGS)

7.1.2.3.1 अधिकतम सकल आपूर्ति गणक " । " होगा ।

7.1.2.3.2 प्रथम वर्ष हेतु अधिकतम सकल आपूर्ति गणक " I " होगा बशर्त स्थापित क्षमता का कम से कम 40% उपयोग किया गया हो । स्थापित क्षमता का उत्पादन 40 % से कम होने पर सकल आपूर्ति गणक समानुपतिक रूप से " । " से कम रहेगा एवं तदनुसार सहायता की गणना की जायेगी

7.1.2.3.3 आगामी वर्षों में सकल आपूर्ति राशि को पूर्वगामी वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 75 % 7480

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[ भाग 1

अथवा उससे अधिक हाने पर गणक " । " मान्य किया जाएगा । सकल आपूर्ति राशि में 75 % से कमी होने पर अनुपातिक रूप से निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि में कमी की जावेगी।

7.1.2.3.4 विस्तार अतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना में मूल एवं विस्तारित इकाई की कुल उत्पादन क्षमता को स्थापित क्षमता मानते हुये उक्त के आधार पर सकल आपूर्ति मूल्य का निर्धारण किया जायेगा ।

7.1.2.4 निर्यात आधारित गणक -

7.1.2.4.1 निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम 25 % से 75 % तक निर्यात करने पर निर्धारित सहायता राशि 1.0 से लेकर अधिकतम 1.2 गुना तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा ।

निर्यात गणक = यदि [निर्यात उत्पादन मूल्य ८ 25% , 1 , यदि (निर्यात उत्पादन मूल्य < 75 %, 1 + 0.2" (निर्यात मूल्य/ उत्पादन मूल्य 25%)/50% , 1.2 } ]

Export Multiple ( EM) IF [Export Value/Production Value < 25%, I , IF ( Export Value/Production Value < 75 % , 1 + 0.2 * ( Export Value/Production Value -25 %)/50 %, 1.2 } ]

निर्यात मूल्य = निर्यात का मूल्य रु. करोड़ में उत्पादन मूल्य = उत्पादन का मूल्य रू. करोड़ में 7481

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भाग 1 ]

7.1.2.4.2 यदि निर्यात मूल्य, उत्त्पादन मूल्य के 25 % से कम होता है तो निर्यात गणक " 1 " होगा । निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 25 से 75 % तक होने पर निर्यात गणक का विस्तार " 1 " से " 1.2 " होगा । निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 75 % से अधिक होने पर भी निर्यात गणक " 1.2" ही रहेगा ।

7.1.2.5 रोजगार आधारित गणक

7.1.2.5.1 इकाई में 100 से 2500 के बीच रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति में सहायता को 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाएगा।

रोजगार गणक अधिकतम [ 1 , न्यूनतम { 1.5 , (1+ (औसत रोजगार -100 ) * ( ( 1.5-1 )/ (2500-100 ) ) } ] (ΕΥΜ) Employment Multiple MAX [ 1 , MIN { 1.5, ( 1+ (AE - 100)* ( ( 1.5-1 )/(2500- 100)) } ]

समीक्षा वर्ष में औसत कर्मचारी = समीक्षा वर्ष में = इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या समीक्षा वर्ष में औसत कर्मचारी का उत्पत्ति सूत्र 2(वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के लिए माह अंत में कर्मचारी की संख्या) / 12

7.1.2.5.2 100 कर्मचारियों की संख्यों तक रोजगार गणक " 1 " होगा । 100 से 2500 कर्मचारियों की दशा में रोजगार गणक में अनुपातिक रूप में " 1 " से "1.5" तक वृद्धि होगी । 2500 एवं अधिक कर्चारियों की दशा में रोजगार गणक की अधिकतम सीमा " 1.5" होगी। 7482

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 7.1.2.5.3 विस्तार /डायवर्सिफिकेशन रोजगार अंतर्गत आधारित गणक को किसी भी स्थिति में " 1 " ही मान्य करते हुये सहायता की गणना की जाएगी। 7.1.2.6 भौगोलिक गणक

प्रदेश में स्थित जिलों के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिकता विकास खंड में स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को भौगोलिक गणक ' 1.2' तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा एवं जिले में स्थित अन्य विकास खंडों में गणक । मान्य किया जाएगा ।

7.2 गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता

7.2.1 संयंत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रुपये तक का निवेश करने वाली इकाई द्वारा आईएसओ /बीआयएस /बीईई प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणीकरण हेतु किए गए व्यय का 100 %, अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

7.2.2 जेड (ZED) प्रमाणन, एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 80%, 60% और 50% की दर से सहायता प्रदान करती है । मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शेष राशि की 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी ( सूक्ष्म , लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कुल लागत का क्रमशः 10 %, 20 % , 25 % ) {

7.2.3 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी , यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को 7483

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

यूएसए यूरोपियन यूनियन/ OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाए।

7.2.4 हालाँकि, ऐसी पात्र एमएसएमई, जिन्होंने इस नीति की प्रारंभ तिथि से पहले उत्पादन शुरू किया है, लेकिन इस नीति की प्रभावशील अवधि में उक्त कण्डिकाओं 7.2.1, 7.2.2 एवं 7.2.3 में उल्लेखित गुणवत्ता प्रमाणनों में से, जो भी गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करेंगी वे उस गुणवत्ता प्रमाणन हेतु संबंधित कण्डिका अनुसार सहायता प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी ।

7.2.5 कण्डिका 7.2.2 एवं 7.2.3 में उल्लेखित सहायता हेतु संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयां ही पात्र होगी ।

7.3 पेटेण्ट के लिए प्रतिपूर्ति

एमएसएमई इकाइयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति ।

7.4 अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता

7.4.1 निजी या अविकसित शासकीय भूमि में स्थापित नई औद्योगिक इकाई जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में न्यूनतम 1 करोड़ रूपये का और अधिकतम 10 करोड़ रूपयें का निवेश हो को उसके परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50% , अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता। संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपयें से अधिक का निवेश करने वाली मध्यम श्रेणी की एमएसएमई इकाई को अधोसंरचना विकास यथा सड़क , बिजली एवं पानी के लिए 7484

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 प्रत्येक हेतु अधिकतम एक करोड़ रूपये की सीमा तक, 50 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी ।

7.4.2 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाइयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र ( ETP ) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50 %, अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता और संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली मध्यम श्रेणी की एमएसएमई इकाई को अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण तथा जल संरक्षण उपायो की स्थापना पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रूपये की सहायता ।

7.4.3 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये ( प्रति इकाई ) तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों के समूह ( कम से कम 5 ) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र ( CETP ) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50 %, अधिकतम 100 लाख रुपये की सहायता।

:7.4.4 निजी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 50 %, अधिकतम 250 लाख रुपये की सहायता, बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम 5 एकड़ हो एवं 10 एकड़ से कम हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र न्यूनतम 10000 वर्ग फीट हो और 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 15 प्रतिशत अधिकतम रू. 5 करोड़ तक सहायता विकासक को उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक 7485

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भाग 1 ]

परिसर/ क्लस्टर में न्यूनतम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत होना आवश्यक होगा ।

7.5 ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वित्तीय सहायता

संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50 % , अधिकतम 50 हजार रुपये और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुये व्यय का 25% , अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

7.6 विशेष पैकेज

7.6.1 राज्य सरकार पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट Il अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेंगी ।

7.6.2 राज्य सरकार फार्मास्युटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट III अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेंगी ।

7.6.3 राज्य सरकार परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट IV अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेंगी ।..

7.6.4 राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट- V अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेंगी।

7.6.5 राज्य सरकार टेक्सटाईल को बढ़ावा देने के लिये परिशिष्ट VI अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेंगी । 7486

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[ भाग 1 8. विस्तार /डायवर्सिफिकेशन / तकनीकी उन्नयन

8.1 स्थापित सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाईयों द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने पर , उन्हें उनके द्वारा किये गये अतिरिक्त पात्र निवेश पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी ।

8.2 स्थापित सूक्ष्म स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा न्यूनतम 40 लाख रूपयें या अधिक का अतिरिक्त पात्र निवेश करने पर उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी।

8.3 स्थापित लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा यंत्र एवं संयंत्र में 100 लाख रुपयें या अधिक का निवेश करने पर , उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं पात्रता होगी ।

8.4 स्थापित मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पूर्व यंत्र एवं संयंत्र में किये गये निवेश का 30 प्रतिशत अथवा 10 करोड़ रूपये, जो भी कम हो, को नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी ।

8.5 यदि विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के फलस्वरूप कोई इकाई पात्र एमएसएमई श्रेणी की नहीं रहती है, तो वह इकाई इस नीति के अंतर्गत सहायता/ सुविधाओं के लिये पात्र नहीं होगी ।

9. बेहतर अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव

बेहतर सुविधाओं के साथ औद्योगिक अधोसंरचना का विकास निश्चित रूप से एमएसएमई विकास को बढ़ावा देंगा। एमएसएमई विभाग द्वारा इस नीति के अनुक्रम में नवीन औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन नियम लाये जायेंगे, जिसमेंः

9.1 एमएसएमई इकाइयों के लिए समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/संस्थानों का भविष्य में विकास करने हेतु शासकीय भूमि के ' लैण्ड बैंक' में विभाग द्वारा वृद्धि की जायेगी। 7487

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

9.2 ऐसे जिलों, जहां एमएसएमई विकास के पर्याप्त अवसर हो , में राज्य शासन द्वारा समर्पित एमएसएमई पार्कों की स्थापना की जाएगी ।

9.3 विभाग निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा ।

9.4 पीपीपी मोड में औद्योगिक क्षेत्र में बहुमजिला परिसर के निर्माण पर विशेष धान और जोर दिया जाएगा ।

9.5 भूमि हेतु ऑनलाईन आवेदन और आवंटन प्रणाली को आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाएगा।

9.6 राज्य शासन द्वारा औद्योगिक भूमि आवंटन हेतु नए नियम लाये जायेगे । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाली इकाईयों के लिये विभागीय औद्योगिक क्षेत्र में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किये जायेगे ।

10. क्षमताओं का सुदृ‌ढ़ीकरण

क्लस्टर विकास 10.1

10.1.1 राज्य शासन ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिये क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया है और साथ-साथ उन कारकों को भी, जो राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं । 10.1.2 राज्य भर में फैले हुए एमएसएमई क्लस्टरों को सुविधाएं प्रदान करने के लिये अधोसंरचना (ID ) एवं सार्वजनिक सुविधा केन्द्र (CFC) का निर्माण करने हेतु राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के सहयोग से स्वयं की क्लस्टर विकास योजना बनाई जाएगी। 10.1.3 राज्य और भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना को सही तरीके से लागू करने हेतु एक समर्पित क्लस्टर विकास सेल बनाया जाएगा । यह सेल राज्य के एमएसएमई क्लस्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिये जिम्मेदार होगा। 7488

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 10.1.4 म. प्र. लघु उद्योग निगम राज्य में क्लस्टर गतिविधियों के लिये नोडल एजेन्सी होगा ।

10.2 स्वरोजगार

10.2.1 युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एमएसएमई विभाग वर्तमान में विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं चला रहा है, जो युवा उद्यमियों को रियायते एवं हेण्ड होल्डिंग सहायता प्रदान करती हैं ।

10.2.2 अधिक प्रभावी हेण्ड होल्डिंग समर्थन और बेहतर प्रोत्साहन के साथ एक नई स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी।

10.2.3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु स्वरोजगार योजनाओं के लाभांवितों को अवसर प्रदान किया जाएगा ।

10.2.4 ऑनलाइन ईडीपी मॉड्यूल के माध्यम से युवाओं के व्यावसायिक कौशल में सुधार किया जाएगा।

10.2.5 जिला स्तर पर पैनल के चार्टर्ड अकाउंटेण्टों के माध्यम से नाममात्र शुल्क पर स्वरोजगार योजनाओं के आवेदकों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी ।

10.2.6 अजा/अजजा वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार योजनाओं में अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा ।

10.3 स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन

राज्य में युवा उद्यमियों के लिए नवाचार और स्टार्टअप वातावरण को परिपोषण करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई " म. प्र. स्टार्टअप नीति" लायी जाएगी । 7489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

11. बीमार इकाइयों का पुनर्जीवन

यदि कोई बीमार/ बंद इकाई इस नीति की प्रभावशील अवधि में पुनर्जीवित होती है, तो ऐसी इकाईयों को सहायता/ सुविधा प्रदान की जाएगी।

11.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयों हेतु सहायता : -

11.1.1 व्यवहार्य बीमार/बंद इकाई के पुनर्जीवन के लिए बैंकरों /वित्तीय संस्थानों की सहायता से एक पैकेज बनाया जाएगा ।

11.1.2 पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी बैंकरों/वित्तीय संस्थानों की होगी ।

11.1.3 बैंकरों/वित्तीय संस्थानों के परामर्श से बीमार इकाई द्वारा रियायतों का पैकेज प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बनाया जाएगा और साधिकार समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

11.1.4 बीमार औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में पुनर्जीवन पैकेज पर निर्णय लेने के लिए एमएमई विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति का गठन किया जाएगा । समिलि का गठन निम्नानुसार होगाः

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, एमएसएमई विभाग (अध्यक्ष)

(ii) जिस विभाग से बीमार इकाई हेतु रियायत / राहत चाही गई है, उस विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव (सदस्य)

(iii) उद्योग आयुक्त, एमएसएमई विभाग ( सदस्य )

(

iv) संबंधित बैंक शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक ( सदस्य)

(v) उस बैंक/वित्तीय संस्था के शाखा प्रबंधक / प्रभारी अधिकारी , जिसके माध्यम से पुनर्जीवन पैकेज प्रस्तावित हो (सदस्य) (vi) संयुक्त/उप संचालक, एमएसएमई विभाग (सदस्य सचिव) 7490

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 11.1.5 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के द्वारा पुनर्जीवन योग्य बीमार इकाइयों के लिये पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जाएगा। इस पुर्नवास पैकेज में बीमार इकाईयों के द्वारा राज्य शासन से सुविधाओं की मांग की जा सकेगी।

11.1.6 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के द्वारा बीमार इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु तैयार किये गये पुनर्जीवन पैकेज में राज्य शासन से चाही जा रही सुविधाओं की मांग साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी तथा साधिकार समिति के द्वारा गुण-दोष के आधार पर बीमार इकाई के पक्ष में विभागीय सुविधाओं अथवा अन्य विभाग की सुविधायें , संबंधित विभाग की सहमति होने पर स्वीकृत की जा सकेगी।

11.2 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये एवं अधिकतम 50 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयों हेतु सहायता: -

11.2.1 प्रबंधन में परिवर्तन के बाद बंद इकाई को पुनः आरंभ करने पर पिछली स्वीकृत सहायता निरंतर जारी रखने का लाभ प्रदान किया जाएगा , यदि इकाई में उत्पादन 1 वर्ष से अधिक समय तक बंद था । इकाई को उतनी ही अतिरिक्त अवधि के लिए सहायता निरंतर प्रदान की जाएगी, जितनी अवधि में उत्पादन बंद था ।

11.2.2 इकाई के बंद होने की तिथि तक, विभागों/ संस्थानों को देय बकाया राशि पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा , अगर बकाया अधिग्रहण से 3 महीने के भीतर एकमुश्त चुकाया जाएगा , अन्यथा इस तरह के बकाया को 6 अर्धवार्षिकीय किश्तों में चुकाने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा ।

11.2.3 राज्य स्तरीय साधिकार समिति उक्त कण्डिकाओं 11.2.1 एवं 11.2.2 में उल्लेखित सुविधाएं स्वीकृत करने हेतु सक्षम होगी। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7491 भाग 1 ]

बकाए की राशि पर ब्याज माफी के निर्णय हेतु आयोजित समिति की बैठक में संबंधित विभाग/संस्थान जिसका बकाया देय हो , के प्रतिनिधि को अनिवार्यतः आमंत्रित किया जाएगा ।

11.3 इस नीति में परिभाषित अपात्र उद्योग उक्त कण्डिका 11.1 एवं 11.2 में प्रावधानित सुविधाओं/ प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं होंगे ।

11.4 यदि संयंत्र और मशीनरी में नवीन निवेश इस नीति की कण्डिका 8 के अनुसार है , तो इस नीति के तहत पात्रतानुसार सुविधाएं इकाई को नई इकाई के रूप में प्रदान की जाएंगी ।

12. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

नीति के प्रावधानों में किसी बात के होते हुये भी, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

12.1 इस नीति को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

12.2 इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा,

12.3 नीति के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश /स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन जारी कर सकेगा ।

13. न्यायालय क्षेत्र

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा ।

14. शब्दावली

(0) नीति से सामान्य अभिप्रेत है , " म. प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2021 " । (ii) एमएसएमई से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ( समय - समय पर किये गये संशोधर्नो सहित ) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। 7492

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 (iii) इकाई / औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।

(iv) संयंत्र और मशीनरी में निवेश से अभिप्रेत है, सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (समय - समय पर किये गये संशोधनों सहित , जिसको म.प्र . शासन द्वारा अंगीकृत किया गया हों ) के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में निवेश ।

(v) भवन में निवेश से अभिप्रेत है , उत्पादन में उपयोग में आने वाली फेक्टरी भवन व शेड, लेकिन इसमें आवासीय इकाइयाँ शामिल नहीं होंगी ।

(vi) नई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है , इस नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान स्थापित विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।

(vii) विद्यमान औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है , ऐसी औद्योगिक इकाई , जिसमें नीति की अधिसूचना दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन किया गया हो।

-(viii) महिला/अजा/अजजा उद्यमी ( यों ) द्वारा संचालित इकाई से अभिप्रेत है, महिला/अजा/अजजा वर्ग के व्यक्ति ( यों ) के शत प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाई ।

(ix) वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से अभिप्रेत है, इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात प्रथम विक्रय के देयक की दिनांक।

(x) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से अभिप्रेत है, गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय ISO प्रमाणपत्र या BIS /BEE प्रमाणन या ZED प्रमाणन या निर्यात के लिये विशिष्ट प्रमाणन।

(xi) पेटेंट से अभिप्रेत है, पेटेंट अधिनियम, 1970 ( समय - समय पर किये गये संशोधनों सहित ) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

7493 (xii) उद्योग संचालनालय से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन संचालनालय ।

(xiii) राज्य सरकार/ शासन से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ।

(xiv) जिला व्यापार और उद्योग केंद्र से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन एमएसएमई संचालनालय का जिला स्तरीय कार्यालय ।

(xv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से अभिप्रेत है कृषि/ उद्यानिकी उत्पादों का प्रसंस्करण (यंत्र एवं संयंत्र का उपयोग करते हुये ) करने उपरांत तैयार ऐसे मूल्य संवर्धित उत्पाद जिनका भौतिक स्वरूप पूर्व से भिन्न होते हुए उनकी वाणिज्यिक उपयोगिता भी हो तथा उनका खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जा सकता हो जैसे खाने के लिये तैयार (Ready to Eat ) अथवा पकाने के लिये तैयार (Ready to Cook ) खाद्य पदार्थ, खाद्य एडिटिव्हस्, प्रिजर्वेटिव, रंग एवं सुगंध तथा दुग्ध आधारित मूल्य संवर्धित उत्पाद।

(xvi) रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स से अभिप्रेत है पहनने योग्य या गैर पहनने योग्य कपड़े , सिले कपड़े , जिनमें से कपड़ों के कम से कम दो सिरों की सिलाई , मशीनरी का उपयोग कर की गयी है।

(xvii) क्लस्टर से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन नियम एवं प्रबंधन नियम, 2021 के 'परिशिष्ट डी के बिंदु 2(17 )' अनुसार परिभाषित क्लस्टर ।

(xviii ) विकासक से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन नियम एवं प्रबंधन नियम , 2021 के ' परिशिष्ट डी के बिंदु 2(19 )' अनुसार परिभाषित विकासक।

(xix) प्राथमिकता विकासखण्ड से अभिप्रेत है प्रदेश के ऐसे विकास खण्ड जहों कोई ऐसी औद्योगिक इकाई स्थापित न हो , जिसमें यंत्र एवं संयंत्र में 10 7494

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ हो । इस हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी सूची अनुसार ही प्राथमिकता विकासखण्ड मान्य होंगे ।

टेक्सटाईल परियोजना से अभिप्रेत निम्न औद्योगिक इकाईयों से है -: (xx)

1. कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग

2. सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टिंग

3. बूल स्कोरिंग , कॉम्बिंग एवं कालीन उद्योग

4. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग एवं ट्वीस्टिंग 5 . स्पिनिंग

6. विस्कोज स्टेपल फाइबर (व्ही. एस.एफ. ) एवं विस्कोज फिलॉमेंट यार्न (व्ही.एफ.वाय. )

7. व्हीविंग, निटिंग एवं फेब्रिक कसीदाकारी

8. टेक्नीकल टेक्सटाईल नॉन यूवेन सहित

9. गारमेंट/डिजाईन स्टूडियों/मेड-अप विनिर्माण

10. फाइबर , यार्न, फेब्रिक, गारमेंट एवं मेड-अप का प्रसंस्करण

11. जूट उद्योग 7495

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भाग 1 ]

परिशिष्ट - 1 अपात्र उद्योगों की सूची

व्यापार और सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ 1.

2. बीयर और शराब , जिसमें एल्कोहल है

3. सभी प्रकार के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण

4. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण

5. समस्त प्रकार के पॉलिथीन बैग और 40 माइक्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का विनिर्माण

6. केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों

7. स्टोन क्रशर

8 . खनिजों की पिसाई , कैल्सिनेशन ( गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर )

राज्य सरकार / राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/चूककर्ता 9.

10. सभी प्रकार की खनन गतिविधियों (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)

11. लकड़ी के कोयले (चारकोल ) का निर्माण

12. सभी प्रकार के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट ( ऐसी खाद्य तेल एक्पैलर इकाईयाँ , जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रू. । करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर ) 7496

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[ भाग 1 13. समस्त प्रकार के तेलों की रिफायनरी

14. सीमेंट/क्लिंकर विनिर्माण इकाईयों

15. सभी प्रकार के प्रकाशन और मुद्रण प्रक्रिया

16. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग

17. लोहे/स्टील स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना

18. विद्युत उत्पादक इकाईयाँ

19. पैकेज पीने का पानी

20. सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों/ अनाज की सॉर्टिंग/ग्रेडिंग / सफाई

21. समस्त प्रकार के गैसयुक्त (Aerated ) / कार्बोनेटेड पेय

22. बूचड़खाना और मांस पर आधारित उद्योग

23 . विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) में स्थापित इकाईयां

24. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 के संदर्भ में समय -समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग 7497

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भाग 1 ]

परिशिष्ट- 11 पावरलूम सेक्टर के लिये विशेष पैकेज

1. प्लेन/सेमी ऑटोमेटिक शटल पॉवरलूम को आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता ( यदि कोई हो, तो) के समायोजन के पश्चात् शेष राशि का शत- प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25% , जो भी कम हो, अधिकतम 10 पावरलूम प्रति इकाई पर राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

2. विद्युत प्रदाय में 20HP तक की क्षमता के पॉवरलूम को 1.50 रूपये प्रति यूनिट की दर से और 20HP से अधिक परंतु 150HP तक की क्षमता के पॉवरलूम को 1.25 रूपये प्रति यूनिट की दर से रियायत। साथ ही विद्युत प्रदाय में 150HP तक की क्षमता के पॉवरलूम को फिक्स चार्जेस और न्यूनतम प्रभार व वास्तविक खपत के अंतर की राशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

3 . पॉवरलूम के लिये औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 60 % अधिकतम 500 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

4. उक्त बिंदु 1 एवं 2 में उल्लेखित सहायता संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयों को ही प्राप्त होगी ।

5. इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाए (जो समान प्रकार की न हों ) पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी। 7498

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[ भाग 1

परिशिष्ट- III फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए विशेष पैकेज

1. उद्योग विकास अनुदान रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत , संयंत्र और मशीनरी की लागत की 200% तक सीमित होगी।

2 . निर्यात के लिये तैयारी हेतु डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस. एफ.डी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

3. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किये गये व्यय का 50% , अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

4. उक्त बिंदु 1 , 2 एवं 3 में उल्लेखित सहायता संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयों को ही प्राप्त होगी।

:

5. फार्मास्यूटिकल इकाईयों के लिये औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 60%, अधिकतम 500 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

6. संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली फार्मास्यूटिकल एमएसएमई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से प्रथम 2 वर्ष को स्लेक पीरियड के रूप में मान्य किया जाएगा । इस प्रावधान में सहायता की अवधि यथावत 7 वर्ष शर्तों के अध्याधीन होगी ।

7. इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाए (जो समान प्रकार की न हों ) पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी । 7499

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भाग 1 ]

परिशिष्ट- IV परिधान क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

1. नवीन रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाई , जिसमें यंत्र-संयंत्र में न्यूनतम 1.00 करोड़ रुपये का एवं अधिकतम 10.00 करोड़ रूपये का निवेश किया गया हो और न्यूनतम 25 नियमित कर्मचारी हो, के प्रत्येक नियमित कर्मचारी, जो मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी है, के वेतन का 25 % , अधिकतम 2500 रूपये प्रतिमाह , कुल 5 लाख रुपये की वार्षिक सीमा तक, 5 वर्ष तक 'वेतन अनुदान' के रूप में प्रदान किया जाएगा।

2. नवीन रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली एमएसएमई इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10.00 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया हो, को निम्नानुसार सहायता / सुविधाएं प्रदत्त की जाएगी: -..

2.1 ब्याज अनुदान भारत सरकार , वस्त्र मंत्रालय की संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (ATUFs ) अंतर्गत मान्य मशीनरी पर विल्लीय संस्थाओं/बैंकों से लिये गये टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षों के लिये ।

2.2 प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति टेक्सटाइल परियोजनाओं को तकनीकी एवं कुशल कर्मचारियो की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रु. 13000 पांच वर्षों के लिये दी जावेगी । यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी ।

2.3 रोजगार सृजन अनुदान नियोक्ता द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम आठ वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रु. 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का 7500

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[ भाग 1 लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी । सहायता अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी । इसका आशय यह है कि आठवें वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी: -

समयावधि

क्र.

परियोजना में उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत

50 %

1 वर्ष के अन्दर

1

2 3 वर्ष के अन्दर

75%

3 5 वर्ष के अन्दर

90%

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी ।

2.4 स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति ऐसी इकाईयां जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के पट्टे पर भूमि लेती है, उन्हें प‌ट्टे की भूमि पर प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.5 विद्युत शुल्क पर छूट: सभी पात्र नवीन इकाईयों. को विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से 7 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट।

2.6 विद्युत टैरिफ में रियायत :- नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों हेतु 5 रूपये प्रति युनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7501 भाग 1 ]

2.7 मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 अंतर्गत प्रावधान अनुसार भूमि के प्रीमियम पर प्रभावी छूट के अतिरिक्त गारमेंटिंग इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्र में पट्टे पर भूमि लेने की दशा में इकाईयों परं प्रभारित विकास शुल्क में 50 % की छूट प्रदान की जावेगी।

2.8 उक्त बिंदुओं, 2.1 से 2.7 तक, में उल्लेखित सुविधाएं केवल औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर में स्थापित इकाईयों को ही प्राप्त होगी ।

3 . परिधान क्षेत्र की इकाईयों के लिये औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 60%, अधिकतम 500 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

4. इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाए (जो समान प्रकार की न हों ) पात्रलानुसार प्राप्त कर सकेगी । 7502

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट- V खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए विशेष पैकेज

नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई , जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10.00 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50.00 करोड़ रूपये तक का निवेश किया गया हो, को निम्नानुसार सहायता / सुविधाओं प्रदत्त की जाएगी: -

1. विद्युत खपत सहायता: प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रूपयें 1 प्रति युनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट , जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी । यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिये उत्पादन /व्यवसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी। ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकार्ड की गयी डिमांड में से जो भी अधिक होगा , उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जाएगी, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को देय होगी । 20

2. मण्डी शुल्क से छूट: -

2.1 ऐसी सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पांच वर्ष की अवधि ( इनमें से जो भी कम हो ) के लिये मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी ।

2.2 शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाईयों को ही होगी , जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगी ।

3. फूड पार्क विकसित करने पर विशेष सहायता

3.1 अधोसंरचना विकास सहायता प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओ की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिये भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 5 करोड़ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी । यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी । यह सहायता टाप-अप के रूप में देय होगी ।

3.2 स्टाप ड्यूटी के सहायता मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल (SPV ) को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान किये गये स्टाप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4. इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाए (जो समान प्रकार की न हों ) पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी । 7503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

परिशिष्ट- VI टेक्सटाईल इकाईयों के लिए विशेष पैकेज

नवीन टेक्सटाईल इकाई (विनिर्माण श्रेणी की एमएसएमई , जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10.00 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50.00 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया हो ) को संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (ATUF) अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से निम्नानुसार ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा:-

क्र.

इकाई का प्रकार

ब्याज अनुदान 1 रू. 25 करोड़ तक के स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई के लिए

5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की दर से , रू. 5 करोड़ की सीमा तक। 2 रु. 25 करोड़ से अधिक के स्थाई पूंजी निवेश वाली 5 नवीन इकाई के लिए

वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से

या

विद्यमान स्वतंत्र इकाई जिसके द्वारा विस्तार / शवलीकरण हेतु अमेण्डेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में विद्यमान स्थाई पूंजी निवेश का कम से कम 30 प्रतिशत (जो रु. 25 करोड़ से कम नहीं हो ) या रु. 50 करोड़ , जो भी कम हो नवीन निवेश किया हो

3 नवीन कम्पोजिट इकाई जिसके द्वारा रु. 25 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो

5 वर्ष के लिए ? प्रतिशत की दर से

या 7504

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 क्र.

इकाई का प्रकार

ब्याज अनुदान विद्यमान स्वतंत्र इकाई के शवलीकरण से निर्मित कम्पोजिट इकाई

* किसी इकाई को बिना उसके कार्यस्थल के दृष्टिगत ( कार्यस्थल मध्यप्रदेश राज्य के अंदर एक ही स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर हो सकता है ) कम्पोजिट इकाई अंतर्गत श्रेणीकरण हेतु निम्नलिखित में से कोई एक गतिविधि करनी होगी और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के इनपुट के रूप में प्राथमिक उत्पाद ( जैसे यार्न ) का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग करना होगा :

धागे और प्रसंस्करण गतिविधियों का उपयोग करते हुए कपड़ा बनाना (वीविंग/निटिंग और प्रसंस्करण गतिविधियां )

कपड़ा प्रसंस्करण और विनिर्माण (प्रसंस्करण और तैयार वस्त्र )

धागा विनिर्माण - धागे का उपयोग करते हुए परिधान (Apparel ) विनिर्माण , कपड़ों का उपयोग करते हुए प्रसंस्करण और परिधान विनिर्माण ( स्पिनिंग-वीविंग/निटिंग- प्रोसेसिंग और गारमेंटिंग )

मेड-अप आर्टिकल्स

इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाए (जो समान प्रकार की न हों ) पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी। 7505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना , 2021

1. प्रस्तावना : -

राज्य शासन म.प्र . एमएसएमई विकास नीति, 2021 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता/ सुविधाओं हेतु किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " लागू करता है ।

2. योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र :-

2.1 यह योजना म.प्र . एमएसएमई विकास नीति, 2021 की अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी ।

2.2 एमएसएमई विकास नीति , 2021 की अधिसूचना की दिनांक या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस सोजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी । दिनांक 01.07.2020 या उसके पश्चात परंतु इस एमएसएमई विकास नीति, 2021 की अधिसूचना की दिनांक से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली ऐसी विनिर्माण एमएसएमई , जिसने यंत्र- संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50 करोड़ रूपयें तक का निवेश किया हो , पहले की संबंधित नीतियों के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी । स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी इकाईयां इस नीति के तहत सहायता / सुविधा हेतु पात्र नहीं होगी। 2.3 एमएसएमई विकास नीति , 2021 के लागू होने के पश्चात् नवीन विनिर्माण इकाईयों , जो नीति की अधिसूचना की दिनांक या उसके पश्चात उत्पादन 7506

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 प्रारंभ करेंगी , के लिये पूर्व प्रोत्साहन योजनाओं अंतर्गत सुविधाओं/ सहायताओं का विकल्प समाप्त होगा। परंतु नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की विद्यमान एमएसएमई को उनके द्वारा किये गये अतिरिक्त पात्र निवेश पर नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी, यदि ऐसे निवेश के पश्चात इकाई पात्र एमएसएमई श्रेणी में ही रहती हो ।

2.4 इस योजना अंतर्गत म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 की प्रभावशील अवधि में अपशिष्ट उपचार संयंत्र / सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने, गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने, पेंटेंट प्राप्त करने और ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति एमएसएमई विकास नीति, 2021 की अधिसूचना की दिनांक से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली * विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को भी प्राप्त होगी ।

2.5 इस योजना अंतर्गत "म.प्र . एमएसएमई विकास नीति 2021 " की प्रभावशील अवधि में , पॉवरलूम का उन्नयन करने पर वाली पॉवरलूम इकाई को भी पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी ।

2.6 सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र हेतु सहायता औद्योगिक इकाईयों के समूह को और औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर / मेगा फूड पार्क हेतु सहायता विकासकर्ता को प्रदान की जाएगी।

2.7 पूर्व/ प्रचलित नीति(यों ) अंतर्गत विनिर्माण एमएसएमई को एमएसएमई विभाग द्वारा सुविधा/ सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए , पूर्व की नीति (यों ) अंतर्गत प्राप्त /स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना , 2021 " में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा । 7507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

3 . परिभाषायें :-

3.1 नीति से सामान्य अभिप्रेत है , " म.प्र . एमएसएमई विकास नीति 2021 " | 3.2 योजना से सामान्य अभिप्रेत है , " म.प्र . एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021" |

3.3 एमएसएमई से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम , 2006 ( समय- समय पर किये गये संशोधनों सहित ) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ।

3.4 इकाई/औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई ।

3.5 संयंत्र और मशीनरी में निवेश से अभिप्रेत है, सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 ( समय- समय पर किये गये संशोधनों सहित , जिसको म.प्र . शासन द्वारा अंगीकृत किया गया हों ) के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में निवेश ।

3.6 भवन में निवेश से अभिप्रेत है, उत्पादन में उपयोग में आने वाली फेक्टरी भवन व शेड, लेकिन इसमें आवासीय इकाइयाँ शामिल नहीं होंगी ।

3.7 स्थायी पूंजी निवेश से अभिप्रेत है , भूमि , भवन , संयंत्र व मशीनरी और अन्य स्थिर अस्तिओं में किया गया कुल निवेश।

3.8 नई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान स्थापित विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई ।

3.9 विद्यमान औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है , ऐसी औद्योगिक इकाई , जिसमें एमएसएमई विकास नीति , 2021 की अधिसूचना दिनांक के पूर्व दिनांक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके 7508

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 द्वारा एमएसएमई विकास नीति , 2021 की प्रभावशील अवधि में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन किया गया हो ।

3.10 वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से अभिप्रेत है , इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित गाल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात प्रथम विक्रय के देयक की दिनांक।

3.11 पूर्व में किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा , जिस वर्ष में विस्तार /डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो , उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश , जो भी अधिक हो , से होगा ।

3.12 पूर्व स्थापित क्षमता से अभिप्रेत , विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा , जिस वर्ष में विस्तार /डायवर्सीफिकेशन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो , उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक उत्पादन का औसत या विद्यमान औद्योगिक इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के समय स्थापित क्षमता , इसमें से जो भी अधिक हो , से है ।

3.13 जीएसटी से अभिप्रेत , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 में परिभाषित ' राज्य कर ' से है ।

3.14 गुणवत्ता प्रमाणीकरण से अभिप्रेत है, गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय आईएसओ/ बीआयएस/ बीईई प्रमाणपत्र या जेड प्रमाणन या निर्यात के लिये प्रमाणन।

3.15 पेटेंट से अभिप्रेत है , पेटेंट अधिनियम , 1970 ( समय- समय पर किये गये संशोधनों सहित ) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट । 7509

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भाग 1 ]

3.16 महिला/अजा/अजजा उद्यमी (यों ) द्वारा संचालित इकाई से अभिप्रेत है, महिला/अजा/अजजा वर्ग के व्यक्ति (यों ) के शत प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाई ।

3.17 उद्योग संचालनालय से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन संचालनालय ।

3.18 राज्य सरकार/शासन से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन का सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विभाग ।

3.19 उद्योग आयुक्त से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन उद्योग संचालनालय, म. प्र. के आयुक्त।

3.20 जिला व्यापार और उद्योग केंद्र से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन एमएसएमई संचालनालय का जिला स्तरीय कार्यालय ।

3.21 महाप्रबंधक से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक।

3.22 जिला स्तरीय सहायता समिति से अभिप्रेत निम्नानुसार गठित समिति से है: -

i. कलेक्टर

अध्यक्ष

ii.

सदस्य

अग्रणी जिला प्रबंधक ( LDM )

महाप्रबन्धक , जिला व्यापार एवं उद्योग सदस्य सचिव केन्द्र

टीप: - समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 2 सदस्यों से पूर्ण होगा ।

3.23 राज्य स्तरीय साधिकार समिति से अभिप्रेत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति 2014 ( यथा संशोधित 2020 ) के 7510

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[ भाग 1 अनुक्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति से है ।

3.24 परीक्षण हेतु आतंरिक समिति से अभिप्रेत वितरण पूर्व इकाई के दस्तावेजों का परीक्षण करने हेतु गठित उद्योग संचालनालय , म.प्र. की निम्नलिखित आतंरिक समिति से है : -

1. संयुक्त/उप संचालक , वित्तीय सहायता प्रकोष्ठ

2. संयुक्त/ उप संचालक, वित्त

3. उप / सहायक संचालक, एमएसएमई प्रकोष्ठ

4. उप/ सहायक संचालक, अधोसंरचना विकास प्रकोष्ठ

5. सहायक संचालक, वित्तीय सहायता प्रकोष्ठ

3.25 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से तात्पर्य.. है कृषि/उद्यानिकी उत्पादों का प्रसंस्करण (यंत्र एवं संयंत्र का उपयोग करते हुये ) करने उपरांत तैयार ऐसे मूल्य संवर्धित उत्पाद जिनका भौतिक स्वरूप पूर्व से भिन्न होते हुए उनकी वाणिज्यिक उपयोगिता भी हो तथा उनका खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जा सकता हो जैसे खाने के लिये तैयार ( Readyto Eat) अथवा पकाने के लिये तैयार ( Ready to Cook) खाद्य पदार्थ , खाद्य एडिटिव्हस्, प्रिजर्वेटिव, रंग एवं सुगंध तथा दुग्ध आधारित मूल्य संवर्धित उत्पाद।

3.26 रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स से अभिप्रेत है पहनने योग्य या गैर पहनने योग्य कपड़े, सिले कपड़े , जिनमें से कपड़ों के कम से कम दो सिरों की सिलाई, मशीनरी का उपयोग कर की गयी है ।

3.27 क्लस्टर से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन नियम एवं प्रबंधन नियम , 2021 के 'परिशिष्ट डी के बिंदु 2 ( 17 ) ' अनुसार परिभाषित क्लस्टर । 7511

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भाग 1 ]

3.28 विकासक से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन नियम एवं प्रबंधन नियम , 2021 के 'परिशिष्ट डी के बिंदु 2(19 )' अनुसार परिभाषित विकासक।

3.29 प्राथमिकता विकासखण्ड में तात्पर्य है , प्रदेश के ऐसे विकास खण्ड जहाँ कोई ऐसी औद्योगिक इकाई स्थापित न हो, जिसमें यंत्र एवं संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश हुआ हो । इस हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी सूची अनुसार ही प्राथमिकता विकासखण्ड मान्य होंगे ।

3.30 टेक्सटाईल परियोजना से अभिप्रेत निम्न औद्योगिक इकाईयों से है-:

1. कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग

2. सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टिंग

3. वूल स्कोरिंग , कॉम्बिंग एवं कालीन उद्योग

4. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग , क्रिम्पिंग एवं ट्वीस्टिंग

5. स्पिनिंग

6. विस्कोज स्टेपल फाइबर ( व्ही.एस.एफ. ) एवं विस्कोज फिलोंमेंट यार्न (व्ही.एफ.वाय . )

7. व्हीविंग , निटिंग एवं फेब्रिक कसीदाकारी

8. टेक्नीकल टेक्सटाईल नॉन वूवेन सहित

9. गारमेंट/डिजाईन स्टूडियों/ मेड-अप विनिर्माण

10. फाइबर , यार्न , फेब्रिक , गारमेंट एवं मेड-अप का प्रसंस्करण

11. जूट उद्योग 7512

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[ भाग 1 4. विविध:-

4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन / रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल औद्योगिक इकाई के लिए उपलब्ध होगी । इस योजना की बिंदु 11 एवं 12 में दी गई सहायता ऐजेन्सी/ संस्था/ विकासक को तथा बिंदु 16 में दी गई सहायता पॉवरलूम इकाई को उपलब्ध होगी।

4.2 औद्योगिक इकाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम , 2006 अंतर्गत उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना और ' मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017' ( जीएसटी अधिनियम ) अंतर्गत पंजीयन कराना सहायता/ सुविधा प्राप्त करने के लिये आवश्यक होगा। परंतु किसी पॉवरलूम इकाई को जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन हेतु छूट की पात्रता है , तो वह इस योजना के अंतर्गत बिंदु 14 में उल्लेखित पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु उस छूट का लाभ ले सकेंगी ।

4.3 किसी भी मामले में, इकाई को रियायतों की कुल राशि इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी । परंतु राज्य शासन के विशेष पैकेज अंतर्गत रियायतों की कुल सीमा पैकेज अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुरूप होगी ।

4.4 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन / रियायतें प्राप्त कर सकती है , तो इकाई द्वारा किसी अन्य नीति अंतर्गत प्रोत्साहन/ रियायतें लेने/आवेदन करने पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतु अपात्र होगी ।

4.5 कोई इकाई , जिसने स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया हो , वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत प्रोत्साहन / सहायता का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होगी । परंतु स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने जाली इकाई द्वारा यदि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

7513 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया जाता है , तो वे उनके द्वारा किये गये नवीन निवेश पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतुं पात्र होंगी ।

4.6 हालाँकि, यदि एक इकाई इस योजना के तहत अपनी पात्रता के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता का लाभ लेना चाहे तो, वह इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकती है कि उसे प्राप्त होने वाला कुल अनुदान उसके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक न हो ।

4.7 स्थापित सूक्ष्म स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में न्यूनतम 40 लाख रूपयें या अधिक का अतिरिक्त पात्र निवेश करने पर उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी।

4.8 स्थापित लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु यंत्र एवं संयंत्र में 100 लाख रूपयें या अधिक का निवेश करने पर , उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी ।

4.9 स्थापित मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पूर्व यंत्र एवं संयंत्र में किये गये निवेश का 30 प्रतिशत अथवा 10 करोड़ रूपये , जो भी कम हो, करने पर उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी।

4.10 यदि विस्तार / डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के फलस्वरूप कोई इकाई पात्र एमएसएमई श्रेणी की नहीं रहती है, तो वह इकाई इस योजना के अंतर्गत सहायता/ सुविधाओं के लिये पात्र नहीं होगी। 7514

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[ भाग 1 4.11 विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के प्रकरणों में उपरोक्त सुविधा इकाईयों को पूर्व स्थापित क्षमता में कमी नहीं होने की शर्त के साथ प्राप्त होगी ।

4.12 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत पात्रता का निर्धारण इकाई द्वारा उसकी विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत उत्पादन दिनांक से पिछले तीन वर्ष में , परंतु विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के पश्चात , संयंत्र और मशीनरी में किए गए नवीन निवेश से किया जाएगा।

4.13 इस योजना में उल्लेखित आवेदन की समय- सीमा में जिला स्तरीय सहायता समिति/ राज्य स्तरीय साधिकार समिति/ उद्योग आयुक्त समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेगे ।

4.14 इकाई/ ऐजेन्सी/संस्था/विकासक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई / पॉवरलूम इकाई औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र / सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को उत्पादनरत/ कार्यरत /स्थापित रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के वणिाज्यिक उत्पादन / प्रारंभ / स्थापित होने की दिनांक से चार वर्षों तक या सुविधा अवधि में, जो भी बाद में हो , उत्पादनरत / कार्यरत/स्थापित रखा जाना अनिवार्य होगा । इस अवधि में इकाई औद्योगिक क्षेत्र/ क्लस्टर/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू- राजस्व की बकाया की तरह इकाई औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के स्वामी संस्था से 12 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी । 7515

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भाग 1 ]

4.15 इकाई/औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर / अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को जिस पूंजी निवेश के आधार पर संहायता स्वीकृत की जायेगी , उसको वाणिज्यिक उत्पादन/प्रारंभ होने की दिनांक से चार वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा और इकाई की उत्पादन क्षमता बनाए रखनी होगी।

इकाई/औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर द्वारा उसके किसी भाग में परिवर्तन तथा किये गये पूंजी निवेश में कमी नहीं की जाएगी ।

सहायता प्राप्त इकाई /औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र द्वारा उसके स्वामित्व में परिवर्तन, उसके वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने/स्थापना की दिनांक से चार वर्षों तक या सुविधा अवधि में , जो भी बाद में हो , उद्योग आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना , नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति प्राप्त करने पर ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत स्थापित इकाई औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र / सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के स्वामी (स्वामित्व परिवर्तन के पूर्व ) के समस्त दायित्व एवं अधिकार इकाई औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र / सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के नए स्वामी पर लागू होंगे।

4.16 म.प्र. शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 के परिशिष्ट 1 में शामिल उद्योग इस योजना अंतर्गत सुविधा/ सहायता हेतु अपात्र होंगे । (परिशिष्ट-1 ) 7516

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[ भाग 1 4.17 नगर निगम की अधिसूचित सीमा में केवल राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि और मास्टर प्लान में उद्योगों हेतु आरक्षित भूमि में स्थापित इकाईयों को ही योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।

4.18 मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को रोजगार प्रदान करने के संबंध में प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली इकाईयों को एमएसएमई विकास नीति 2019 अंतर्गत प्रावधानित शर्तों तथा प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाईयों को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020 ) अंतर्गत प्रावधानित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

5 . समितियों के दायित्व

5.1 जिला स्तरीय सहायता समिति का दायित्व

5.1.1 जिला स्तरीय सहायता समिति का यह दायित्व होगा कि वह यंत्र- संयंत्र में 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यम का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त उद्यम से आवेदन प्राप्त होने से म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन की स्वीकृति तथा वितरण सुनिश्चित करे । साथ ही समिति को बहुमंजिला औद्योगिक परिसर तथा न्यूनतम 5 एकड़ एवं 10 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर के विकास में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा।

5.1.2 योजना अंतर्गत सभी सहायताओं की प्रथम बार स्वीकृति जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी । उसके बाद मिलने 7517

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भाग 1 ]

वाली वार्षिक/ छः माही किश्तें पात्रतानुसार स्वमेव, बिना पुनः समिति में गए , मिलेंगी ।

5.1.3 वेतन अनुदान हेतु रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाई को प्रत्येक छः माही ( जिस हेतु सहायता चाही गई है ) के पश्चात इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी , जो म.प्र . के स्थाई निवासी है , को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या ( माहवार , नामवार सूची एवं प्रदत्त वेतन एवं नियमित कर्मचारी संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज के संलग्न सहित ) संबंधी जानकारी सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराना अनिवार्य होंगा ।

5.1.4 समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी ।

5.1.5 मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि में इकाई / संस्था के स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । वांछित अनुलग्नक आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित ) भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा । साथ ही उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिये जाने संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति भी आवेदन के संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

5.1.6 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों से इकाई का निरीक्षण तथा दी गई जानकारी 7518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 :

का यथासंभव सत्यापन कराया जायेगा । महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगें। इस प्रतिवेदन में अन्य सभी सुसंगत बातों के अलावा निम्न बातों , जहाँ लागू हो , का समावेश आवश्यक होगा : -

(i) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी और भवन पर किया गया निवेश ।

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक एवं उत्पादनरत रहने का प्रमाण।

(iii) महिला/अजा/अजजा उद्यमी के स्वामित्व की इकाई होने ..का प्रमाणन।

30

(iv) निर्यात की स्थिति में कुल विक्रय एवं किया गया निर्यात।

(v) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/ सार्वजनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में किया गया निवेश ।

(vi) औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास पर व्यय ।

(vii) गुणवत्ता प्रमाणीकरण/जेड प्रमाणन/ निर्यात के लिये प्रमाणन/ पेटेंट प्राप्त करने में इकाई द्वारा किया गया व्यय ।

(viii ) पॉवरलूम इकाई द्वारा पॉवरलूम को उन्नयन करने के लिए किया गया व्यय , भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता ( यदि कोई हो , तो ) एवं कुल परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या। 7519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(ix) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर की स्थापना के प्रकरण में अधोसंरचना व्यय व कार्यरत इकाईयों की जानकारी ।

(x) ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुआ व्यय और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने में हुआ व्यय ।

(xi) फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किया गया व्यय ।

(xii) रेडिमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों से वेतन अनुदान हेतु प्रदत्त रोजगार एवं वेतन की जानकारी ।

(xiii) औद्योगिक इकाई द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन की जानकारी ।

(xiv) औद्योगिक इकाई में प्रदत्त कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासियों को प्रदत्त रोजगार और उसमें अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी ।

5.1.7 समुचित विचारोपरान्त जिला स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना , 2021 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे । समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश समिति के सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत सहायता (सहायताएं ) एवं जहां लागू हो , प्रतिवर्ष दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण/मापदण्ड का उल्लेख करते हुये जारी किया जायेगा । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7520

5.1.8 समिति के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आए , जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़े , तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी , किन्तु इस प्रकार लिये गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई तथा उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा ।

5.1.9 समिति द्वारा पूर्व की नीति (यो ) अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा ।

5.2 राज्य स्तरीय साधिकार समिति का दायित्व

5.2.1 राज्य स्तरीय साधिकार समिति कब यह दायित्व होगा कि वह यंत्र- संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली एमएसएमई का व्यावसौयिक स्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त परियोजना को एमएसएमई विकास नीति , 2021 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन ( औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र ( ETP ) की स्थापना के लिये किये गये व्या की प्रतिपूर्ति को छोड़कर ) का वितरण सुनिश्चित करे। समिति को 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र / क्लस्टर के विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा।

5.2.2 इस योजना अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाई को अनुवन की पात्रता का निर्धारण राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा ।

5.2.3 मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाई और 10 7521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

एकड़ या अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर के विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति ' हेतु आवेदन व्यावसायिक उत्पादन दिनांक से 90 दिन के भीतर निवेशक/ विकासक को निर्धारित प्रपत्र में उद्योग आयुक्त म.प्र . को प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ निम्नानुसार अनुलग्नक प्रस्तुत किये जायेंगे : -

(i ) निवेशक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी पर किये गये निवेश के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र ( निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट-3 एवं 4) ।

( ii) विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन इकाई हेतु विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पूर्व यंत्र-संयंत्र में पूंजी निवेश एवं विस्तार /डायर्वोर्सफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में किये गये पूंजी निवेश के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।

(iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(iv) जीएसटी क्रमांक के संबंध में प्रमाण पत्र ।

(v) स्थापित विद्युत कनेक्शन का दिनांक एवं क्षमता के संबंध में संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी से किये गये अनुबंध की प्रति अथवा प्रथम विद्युत बिल।

(vi ) इकाई में आवेदित वर्ष में माहवार कुल रोजगार की संख्या के संबंध में इकाई का नोटराइज्ड शपथ पत्र। [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7522

(vii ) इकाई का गठन भागीदार / कम्पनी होने पर भागीदार विलेख अथवा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी का प्रमाण पत्र एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हेतु संचालक मण्डल का निर्णय।

(viii ) वर्ष में किया गया कुल उत्पादन एवं विक्रय मूल्य । यदि आवेदन आगामी वर्षो के क्लेम हेतु हैं , तो पूर्वगामी सभी वर्षो के उत्पादन एवं विक्रय के आंकडे मूल्य सहित। तत्संबंध में जीएसटी रिटर्न की प्रति एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र। ( ix) वर्ष में किया गया कुल निर्यात मात्रा एवं मूल्य।

(x) प्रथम उत्पादन वर्ष मान्य करने के संबंध में विकल्प।

(xi) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (प्रथम क्लेम हेतु आवेदन होने की स्थिति में) ।

(xii ) निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र (परिशिष्ट-24 ) ।

(xiii) वित्तीय व्यवस्था का विवरण (स्वयं के स्त्रोतों से अथवा बैंक ऋण) वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति/ वितरण पत्र।

5.2.4 उद्योग आयुक्त प्रतिवेदन सहित सहायता संबंधी प्रकरण राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगे।

5.2.5 राज्य स्तरीय साधिकार समिति को समुचित विचारोपरांत यह अधिकार होगा कि वह अनुदान की पात्रता निर्धारण ( सुविधाओं की दरें, पात्रता अवधि तथा अनुदान- सीमा ) आदेश जारी करें ।

5.2.6 राज्य स्तरीय साधिकार समिति की स्वीकृति के पश्चात समिति के सचिव द्वारा वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित प्रपत्र ( परिशिष्ट-23 ) में पात्रता निर्धारण आदेश जारी किया जायेगा। 7523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

5.2.7 स्वीकृति आदेश में व्यावसायिक उत्पादन दिनांक तक यंत्र एवं संयंत्र में निवेश तथा मूल सहायता राशि एवं अवधि का भी उल्लेख होगा ।

5.2.8 राज्य स्तरीय साधिकार समिति के द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार सहायता का प्रदाय उद्योग आयुक्त द्वारा किया जाएगा ।

5.3 परीक्षण हेतु आतंरिक समिति का दायित्व

5.3.1 राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा पात्रता निर्धारण ( सुविधाओं की दरें , पात्रता अवधि तथा अनुदान सीमा ) पश्चात इकाई को सहायता का प्रदाय उद्योग संचालनालय , म.प्र . की आतंरिक समिति की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उद्योग आयुक्त, म.प्र . द्वारा किया जाएगा । यह समिति वित्तीय सहायता के उचित ( Fair ) वितरण को दृष्टिगत रखेगी । 5.3.2 उद्योग आयुक्त , म.प्र. को प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 50 करोड़ रूपयें तक का निवेश करने वाली पात्र एमएसएमई को औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP ) की स्थापना के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा ।

6. उद्योग विकास अनुदान

6.1 यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाई

6.1.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश का 40 % उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा । यह अनुदान 4 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7524

6.1.2 रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत , संयंत्र और मशीनरी की लागत के 100 % तक सीमित होगी । परंतु फार्मास्यूटिकल इकाईयों हेतु रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत के 200 % तक सीमित होगी ।

6.1.3 महिला/अजा/अजजा उद्यमी ( यों ) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2 % ( चार वर्षों हेतु) या अजा/ अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी ( यों ) द्वारा स्थापित इकाई के लिये प्रति वर्ष 2.5 % ( चार वर्षों हेतु) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान; और

6.1.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 25 % से अधिक एवं अधिकतम 50 % तक निर्यात करने के लिए 2 % अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा ( चार वर्षों हेतु ):

या

औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 50 % से अधिक निर्यात करने के लिए 3 % अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा (चार वर्षों हेतु )

6.1.5 उद्योग विकास अनुदान की प्रथम किश्त जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति पश्चात देय होगी और द्वितीय , तृतीय व चतुर्थ किश्त की देयता इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के क्रमशः एक , दो व तीन वर्ष के पश्चात होगी । महिलाओं/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई को अतिरिक्त अनुदान की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किश्त प्राप्ति हेतु इकाई के स्वामित्व सबंधी नवीनतम दस्तावेज महाप्रबंधक को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6.1.6 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम १० दिवस के अंदर इकाई को उद्योग विकास अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट -2 ) में 7525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट -24 ) संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा: -

(i) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(ii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(iii) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन (निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट-3 एवं 4) ।

(iv

30 ) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों ) की छायाप्रतियां

(vi ) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र (यदि इकाई स्थापना हेतु ऋण लिया गया हो ) की छायाप्रति

(vii ) भारत सरकार की किसी योजना में सहायता हेतु आवेदन दिया हो/ प्राप्त की गई हो , की जानकारी , जहां लागू हो

(

viii) महिलाओं/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई के प्रकरण में स्वामित्व के प्रमाणीकरण का दस्तावेज

6.1.7 निर्यातक इकाई को जिस वर्ष हेतु अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान की सहायता चाहिए , उस वर्ष की समाप्ति दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-5 ) में संबंधित महाप्रबंधक , 7526

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा । प्रथम बार अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात शेष वर्षों हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर वितरित करने के लिए सक्षम होगें । परंतु प्रत्येक बार इकाई को सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-5 ) में संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा । निर्यात की पुष्टि जीएसटी पोर्टल में अपलोड/ से प्राप्त जानकारी , निर्यात संबंधी शिपिंग बिल , बॉण्ड, लेटर ऑफ अण्डरटेकिंग आदि के आधार पर की जाएगी ।

6.2 यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रुपये से अधिक का एवं 50 करोड़ रूपयें तक का निवेश करने वाली इकाई

6.2.1 यह अनुदान 7 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा । सहायता का निर्धारण निम्नानुसार पांच चरणों में किया जाएगा- 6.2.1.1 वार्षिक सहायता = वार्षिक मूल सहायता X सकल आपूर्ति मूल्य गणक X वार्षिक रोजगार गणक X वार्षिक निर्यात गणक X भौगोलिक गणक

6.2.1.2 मूल (Basic ) सहायता की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

मूल ( Basic) सहायता =

IF ( PM & B > 1500,150 , MIN ( IF ( PM & B < 11 , 0.4 * PM &B ,

MIN (4 + 0.098 * ( PM& B - 10) + PM & B/ ( 10.88 ) * MAX(1-

PM& B /1490,0 )+ 7.2* (1- PM& B / 1500 ) , 0.4 * PM &B ) ) , 150))

6.2.1.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये मूल सहायता = (कंडिका 6.2.1.2 के आधार पर गणित राशि ) । 1.5 X 7527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

6.2.1.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल सहायता राशि की अधिकतम सीमा किसी भी परिस्थिति में सभी श्रेणी के उद्योगों के लिये रू. 150 करोड़ ही होगी अर्थात यदि कंडिका 6.2.1.2 तथा 6.2.1.3 की गणना का परिणाम रू . 150 करोड़ से अधिक आता है तो भी मूल सहायता रू. 150 करोड़ ही देय योग्य होगी ।

6.2.2 वार्षिक मूल सहायता मूल सहायता / 7 यदि इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पूर्व का है , तो उसी वर्ष को प्रथम वर्ष मान्य किया जावेगा किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पश्चात का हो , तो इकाई को उसे प्रथम वर्ष मानने अथवा आगामी वर्ष को प्रथम वर्ष मानने का विकल्प उपलब्ध होगा।

6.2.3 सकल आपूर्ति मूल्य पर आधारित गणक

सकल आपूर्ति मूल्य गणक = न्यूनतम ( 75 % , वास्तविक सकल आपूर्ति/ पूर्व वर्ष या वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति) / 75 %

Gross Supply Value Multiple (GSM ) = MIN ( 75 % , AGS/PPYS )/ 75 % Peak Previous Year Gross Supply ( PPYS )

Actual Gross Supply in the Reviewed Year ( AGS )

6.2.3.1 अधिकतम सकल आपूर्ति गणक " 1 " होगा ।

6.2.3.2 प्रथम वर्ष हेतु अधिकतम सकल आपूर्ति गणक " I " होगा बशर्त स्थापित क्षमता का कम से कम 40 % उपयोग किया गया हो । स्थापित क्षमता का उत्पादन 40% से कम होने पर सकल आपूर्ति गणक समानुपतिक रूप से " । " से कम रहेगा एवं तदनुसार सहायता की गणना की जायेगी 7528

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 6.2.3.3 आगामी वर्षो में सकल आपूर्ति राशि को पूर्वगामी वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 75 % अथवा उससे अधिक हाने पर गणक " 1 " मान्य किया जाएगा। सकल आपूर्ति राशि में 75 % से कमी होने पर अनुपातिक रूप से निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि में कमी की जावेगी ।

6.2.3.4 विस्तार अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना में मूल एवं विस्तारित इकाई की कुल उत्पादन क्षमता को स्थापित क्षमता मानते हुये उकत के आधार पर सकल आपूर्ति मूल्य का निर्धारण किया जायेगा ।

6.2.4 निर्यात आधारित गणक

2

6.2.4.1 निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम 25 % से 75 % तक निर्यात करने पर निर्धारित सहायता राशि 1.0 से लेकर अधिकतम 1.2 गुना तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।

निर्यात गणक = यदि [निर्यात उत्पादन मूल्य < 25%, 1 , यदि { निर्यात उत्पादन मूल्य < 75 % , 1 + 0.2 * ( निर्यात

मूल्य/ उत्पादन मूल्य 25%)/50%, 1.2} ]

Export Multiple (EM) = IF [ Export Value/Production Value < 25 % , 1 , IF { Export Value/ Production Value < 75% , 1 + 0.2 * ( Export Value/Production Value 25%)/ 50%, 1.2 } ]

निर्यात मूल्यं = निर्यात का मूल्य रू. करोड़ में

उत्पादन मूल्य = उत्पादन का मूल्य रू. करोड़ में

7529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

6.2.4.2 यदि निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 25 % से कम होता है तो निर्यात गणक " 1 " होगा। निर्यात मूल्य , उत्पादन मूल्य के 25 से 75 % तक होने पर निर्यात गणक का विस्तार " 1 " से " 1.2 " होगा । निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 75 % से अधिक होने पर भी निर्यात गणक " 1.2 " ही रहेगा।

6.2.5 रोजगार आधारित गणक-

6.2.5.1 इकाई में 100 से 2500 के बीच रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति में सहायता को 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाएगा ।

रोजगार गणक अधिकतम [ 1 , न्यूनतम { 1.5, ( 1+(औसत रोजगार -100 ) * ( ( 1.5-1 ) / ( 2500-100 ) ) } ]

Employment Multiple (ΕΥΜ) MAX [ 1 , MIN { 1.5 , ( 1+ ( AE - 100 ) * ( ( 1.5-1 )/ ( 2500-100) ) } ] = समीक्षा वर्ष में औसत कर्मचारी = समीक्षा वर्ष में इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या समीक्षा वर्ष में औसत कर्मचारी का उत्पत्ति सूत्र = ∑(वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के लिए माह अंत में कर्मचारी की संख्या) / 12

6.2.5.2 100 कर्मचारियों की संख्यों तक रोजगार गणक " 1 " होगा । 100 से 2500 कर्मचारियों की दशा में रोजगार गणक में अनुपातिक रूप में " 1 " से " 1.5" तक वृद्धि होगी। 2500 एवं अधिक कर्चारियों की दशा में रोजगार गणक की अधिकतम सीमा " 1.5" होगी । 7530

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[ भाग 1 6.2.5.3 विस्तार /डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत रोजगार आधारित गणक को किसी भी स्थिति में " 1 " ही मान्य करते हुये सहायता की गणना की जाएगी ।

6.2.6 भौगोलिक गणक

प्रदेश में स्थित जिलों के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिकता विकास खंड में स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को भौगोलिक गणक ' 1.2 ' तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा एवं जिले में स्थित अन्य विकास खंडों में गणक 1 मान्य किया जावेगा । 6.2.7 फार्मास्यूटिकल एमएसएमई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से प्रथम 2 वर्ष को स्लेक पीरियड के रूप में मान्य किया जाएगा । इस प्रावधान में सहायता की अवधि यथावत 7 वर्ष शर्तों के अध्याधीन होगी ।

6.2.8 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम १० दिवस के अंदर इकाई को उद्योग विकास अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-6 ) में आवेदन योजना के बिंदु क्रमांक 5.2.3 में उल्लेखित संलग्नों सहित उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा ।

7. गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता

7.1 संयंत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयों द्वारा नीति' की प्रभावशील अवधि में , आईएसओ / बीआयएस / बीईई प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणीकरण हेतु किए गए व्यय का 100% , अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी ।

7.2 उक्त बिंदु 7.1 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 7531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

आवेदन कर सकेगी . किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा , प्रत्येक इकाई के लिए रु. 5 लाख तक ही होगी ।

7.3 जेड (ZED ) प्रमागन , एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म , लघु और मध्यम इकाइ‌यों को क्रमशः 80 %, 60 % और 50 % की दर से सहायता प्रदान करती है । राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कुल लागत का क्रमशः 10 % , 20 % व 25 % की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संयंत्र एवं मशीनरी में करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाईयां इस सहायता हेतु अपात्र होगी ।

7.4 नीति की प्रभावल अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कराने हेतु किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 25 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी, "यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई के यूएसए यूरोपियन यूनियन/ OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाए । यह सहायता वास्तविक रूप से यूएसए / यूरोपियन यूनियन/ OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात प्रारंभ करने पर ही प्राद्ध होगी। संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने कली इकाईयां इस सहायता हेतु अपात्र होगी ।

7.5 उक्त बिंदु 7.4 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई निर्यात के लिए एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए. रु. 25 लाख तक ही होगी ।

7.6 नीति की प्रभावशन अवधि के दौरान फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा निर्यात के लिये तैयारी हेतु फ़्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस. एफ.डी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किये गये व्यय का 50% , 7532

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[ भाग 1 अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी । संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाईयां इस सहायता हेतु अपात्र होगी।

7.7 उक्त बिंदु 7.6 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा निर्यात के लिए एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी , किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रु. 50 लाख तक ही होगी ।

7.8 इस सहायता हेतु इकाई को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्ति दिनांक से अधिकतम १० दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-7 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-24 ) संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज , जहाँ लागू हो, संलग्ळं करना आवश्यक होगा : -

(1) आईएसओ/बीआयएस/ बीईई प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।

(ii ). उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो आईएसओ / बीआयएस /बीईई प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो ।

(iii ) जेड प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।

( iv) जेड प्रमाणीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा मान्य व्यय एवं प्रदत्त सहायता संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति ।

(v) निर्यात हेतु प्राप्त किये गये गुणवत्ता प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो निर्यात हेतु गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो । 7533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(vii ) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(viii ) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति ।

(ix) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(x) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता /किये गये आवेदन ( यदि कोई हों तो ) की जानकारी ।

8. पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति

8.1 औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान पेटेंट/ आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100 %, अधिकतम 5 लाख रुपये की * प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी ।

8.2 इकाइयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान घरेलु एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार का पेटेंट/ आईपीआर पंजीकरण प्रतिपूर्ति हेतु मान्य होगा ।

8.3 उक्त बिंदु 8.1 में उल्लेखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रत्येक इकाई के लिए पेटेंट/ आईपीआर हेतु रु. 5 लाख तक ही होगी।

8.4 विकसित किये गये उत्पाद / प्रक्रिया , जिसका पेटेंट कराया गया है, का वाणिज्यिक उत्पादन/ प्रक्रिया का उपयोग इकाई द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

8.5 सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई का मुख्यालय मध्यप्रदेश में होना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

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[ भाग 1 8.6 योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति पेटेंट पंजीयन / बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर ) प्राप्ति हेतु किये गये वास्तविक व्यय पर की जावेगी , जिसमें निम्न व्यय मान्य किये जाएंगे -

(i) पेटेंट कराने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ जमा की गई निर्धारित शुल्क की राशि ।

(ii) पेटेंट कराए गए उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित संयंत्र एवं साज सज्जा पर व्यय राशि ।

(iii

) पेटेंट प्रक्रिया अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ की ली गई सलाह / सेवा के लिए भुगतान किये गये व्यय की राशि।

8.7 इस सहायता हेतु इकाई को पेटेण्ट प्राप्ति दिनांक से अधिकतम १० दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप ( संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु परिशिष्ट-7 और संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु परिशिष्ट-४ ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-24 ) उद्योग आयुक्त/ संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा: -

पेटेंट/आईपीआर पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(i )

(ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो पेटेंट/ आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हों ।

(iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

( iv ) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति। 7535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

( v) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(vi ) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/ किये गये आवेदन ( यदि कोई हों तो ) की जानकारी।

9 . औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता : -

9.1 यदि निवेशक संयंत्र एवं मशीनरी में न्यूनतम रु. 1 करोड़ या उससे अधिक एवं रू. 10 करोड़ तक के निवेश से विनिर्माण उद्यम की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है, तो ऐसी इकाइयों को इकाई परिसर तक पानी , सड़क और बिजली के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम रुपये 25 लाख की सहायता दी जाएगी। संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपयें से अधिक का निवेश करने वाली मध्यम श्रेणी की एमएसएमई इकाई को अधोसंरचना विकास यथा सड़क, बिजली एवं पानी के लिए प्रत्येक हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपये की सीमा तक, 50 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी। यह सहायता नीति की प्रभावशील अवधि के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों को ही प्राप्त होगी । 2 30 9.2 अधोसंरचना विकास के पूर्व उद्योग आयुक्त की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन से तीस दिवस के भीतर निर्णय न होने पर डीम्ड अनुमति मान्य की जाएगी और तदानुसार निवेशक द्वारा उद्योग आयुक्त को सूचित किया जाएगा।

9.3 जिस अधोसंरचना के विकास के व्यय हेतु प्रतिपूर्ति चाही गई है, उसका विकास उद्योग आयुक्त की अनुमति/डीम्ड अनुमति के पश्चात हुआ हो एवं इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक के पश्चात् का नहीं हो । 7536

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

9.4 इस सुविधा का लाभ उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में किये गये वास्तविक व्यय पर किया जावेगा , जिसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जायेंगे: -

(i ) मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर तक सड़क निर्माण में हुआ व्यय ।

(ii) पॉवर स्टेशन/विद्युत केन्द्र से उद्योग परिसर तक विद्युतीकरण में हुआ व्यय ।

(iii) जल स्त्रोत / मुख्य पाइप लाईन से उद्योग परिसर तक जल लाने हेतु पाइप लाइन बिछाने में हुआ व्यय।

उक्त कार्यों पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड इंजीनियर /चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा । 9.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम १० दिवस के अंदर इकाई को अधोसंरचना व्यय में दिये जाने वाले अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु परिशिष्ट-2 और संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु परिशिष्ट-१ ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-24 ) उद्योग आयुक्त/संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा : -

(i) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन ।

(ii ) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति ( iii ) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति 7537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

( iv ) उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति की छायाप्रति या डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र ।

(v ) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

10. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता

10.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई को नीति की प्रभावशील अवधि में , अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP ) की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए और संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपयें से अधिक का निवेश करने वाली मध्यम श्रेणी की एमएसएमई इकाई को अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों , स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण तथा जल संरक्षण उपायो की स्थापना पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

10.2 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये ( प्रति इकाई ) तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों के समूह ( कम से कम 5 ) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP ) की स्थापना के लिये किये गये च्यय का 50 % , अधिकतम 100 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी । 10.3 इकाई/ समूह द्वारा इस सहायता हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप ( संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु परिशिष्ट-10 और संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाई हेतु परिशिष्ट-१ ) में आवेदन निर्धारित में (परिशिष्ट-24) में उद्योग तथा प्रारूप शपथ पत्र [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

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आयुक्त/संबंधित महाप्रबंधक. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा: -

(i) अपशिष्ट उपचार संयंत्र / सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन । ( मदवार व्यय सत्यापन सहित ) । (ii ) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण-पत्र।

(iii ) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति ।

(

iv ) सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के प्रकरण में समूह गठन संबंधी दस्तावेज/ एग्रीमेंट !

(v) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

इकाई इकाईयों द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति ( यां ) (vi )

(vii ) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

11. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर की स्थापना/ विकास हेतु सहायता

11.1 नीति की प्रभावशील अवधि में, निजी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर या क्लस्टर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 250 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी , बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम 5 एकड़ हो 7539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

एवं 10 एकड़ से कम हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर कां कारपेट क्षेत्र न्यूनतम 10000 वर्ग फीट हो और 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र/ क्लस्टर की स्थापना/ विकास में व्यय हुई राशि का 15 प्रतिशत अधिकतम रु . 5 करोड़ तक सहायता विकासकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर में न्यूनतम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत होना आवश्यक होगा ।

11.2 पॉवरलूम , फार्मास्यूटिकल और परिधान क्षेत्र की इकाईयों के लिये समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 500 लाख, सहायता के रूप में विकासकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगी 'बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम 5 एकड़ हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र न्यूनतम 10000 वर्ग फीट हो । इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर में न्यूनतम पांच: औद्योगिक इकाईयां कार्यरत होना आवश्यक होगा।

11.3 संस्था/ऐजेन्सी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास की अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-11 ) में आवेदन सहपत्रों सहित उद्योग संचालनालय, म. प्र. में प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास हेतु अनुमति जारी की जाएगी: -'

11.3.1 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास अनुमति दिनांक से तीन वर्ष के भीतर होना चाहिए। 7540

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 11.3.2 निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में उद्योग आयुक्त , म.प्र . द्वारा संबंधित संस्था/ऐजेन्सी को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा । समाधानकारक उत्तर प्राप्त होने पर औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु छःमाह का अतिरिक्त समय उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

11.3.3 अतिरिक्त समय में भी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाएगी। उक्त निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील तीन माह के अंदर प्रमुख सचिव/ सचिव, म. प्र. शासन , एमएसएमई विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी ।

11.3.4 प्रमुख सचिव/सचिव , म . प्र. शासन , एमएसएमई विभाग अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम छः माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेंगे ।

11.3.5 औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना /विकास हेतु अतिरिक्त समय को मिलाकर कुल समय , संस्था/ ऐजेन्सी को औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना /विकास हेतु जारी अनुमति की दिनांक से चार वर्ष की अवधि तक सीमित होगा ।

11.4 औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर की स्थापना हेतु , सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक 7541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

परिसर / क्लस्टर के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो, तक स्थापना/विकास में व्यय की गई राशि सहायता हेतु गणना में ली जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के पूर्ण होने से आशय अधोसंरचना पूर्ण होने के बाद न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने से है ।

11.5 औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के पूर्ण होने के दिनांक के 90 दिवस के भीतर संस्था/ऐजेन्सी/ विकासक द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-12 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-24 ) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ उद्योग आयुक्त/संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा: -

(i ) विकसित औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ क्लस्टर में स्थापित किन्हीं पांच औद्योगिक इकाइयों के नाम मय स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित ।

(ii) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के क्षेत्रफल को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज ।

(iii ) औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ क्लस्टर विकसित करने में हुए व्यय ( बिंदु 11.4 में दी गई अवधि में ) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन। ( iv ) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियों / दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।

(v ) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति। मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

7542

[ भाग 1 11.6 सहायता संबंधी प्रकरण विकसित औद्योगिक क्षेत्र/ क्लस्टर के क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिपूर्ति हेतु निर्णयार्थ संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

12. फूड पार्क विकसित करने पर विशेष सहायता

12.1 अधोसंरचना विकास सहायता भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 5 करोड़ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी । यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी। यह सहायता टाप- अप के रूप में देय होगी ।

12.2 स्टाप ड्यूटी के सहायता मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल ( SPV ) को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान की गई स्टाप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

12.3 विकसित मेगा फूड पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना के 90 दिवस के भीतर संस्था/ऐजेन्सी/ विकासक द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-13 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-24 ) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा : -

(i ) मेगा फूड पार्क के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति, मान्य परियोजना लागत , पूर्णता प्रमाण पत्र , सहायता आदि को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज ।

(ii) विकसित मेगा फूड पार्क में स्थापित किन्हीं दस औद्योगिक इकाइयों के नाम मय स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित। 7543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(iii ) विकसित मेगा फूड पार्क में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर /चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन ।

(iv) विकसित मेगा फूड पार्क विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियों/ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।

(v ) विकसित मेगा फूड पार्क के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति। (vi ) भूमि स्थानांतरण में भुगतान की गई स्टाप ड्यूटी को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज ।

13. विद्युत खपत सहायता

13.1 खाद्य प्रसंस्करण इकाई , जिसमें यंत्र-संयंत्र 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक का निवेश किया गया हो , को प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रूपयें । प्रति युनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट , जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी । यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिये उत्पादन/ व्यवसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी । ऑफ सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकार्ड की गयी डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जाएगी , यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को देय होगी ।

13.2 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट- 6 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-24 ) उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा। 14. मण्डी शुल्क से छूट

14.1 पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाई , जिसमें यंत्र- संयंत्र में 10.00 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50.00 करोड़ रूपये तक का निवेश किया गया हो , को संयंत्र एवं मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

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[ भाग 1 मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पांच वर्ष की अवधि ( इनमें से जो भी कम हो ) के लिये मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी ।

14.2 शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाईयों को ही होगी , जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगी ।

14.3 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 . दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-6) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-24 ) उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा। 14.4 राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा पात्रता निर्धारण उपरांत मण्डी शुल्क से छूट संबंधी प्रमाण- पत्र ( परिशिष्ट-14 ) सचिव , राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा जारी किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 अंतर्गत देय मण्डी शुल्क से छूट हेतु मान्य होगा । इकाई को मण्डी शुल्क से छूट उपलब्ध कराने का अंतिम निर्णय मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का होगा ।

15. ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वित्तीय सहायता

15.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली एभएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए , मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50 % , अधिकतम 50 हजार रुपये और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुये व्यय का 25 % , अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

15.2 औद्योगिक इकाई द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा नीति की प्रभावशील अवधि में करवाया जाना अनिवार्य होगा और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी का क्रय ऊर्जा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट दिनांक से एक वर्ष के भीतर का होना चाहिये। 7545

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

15.3 ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात् 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होना आवश्यक होगा।

15.4 इकाई / समूह द्वारा इस सहायता हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा या ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट -15 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-24 ) में संबंधित महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा: -

(i) म . प्र. शासन , ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा की गई लेखा परीक्षा की अभिप्रमाणित प्रति।

( ii ) ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुए व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(iii ) ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी के क्रय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन (यदि क्रय की गई हो )

(iv ) ऊर्जा लेखा परीक्षा के समय और ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी की स्थापना के पश्चात् ऊर्जा की बचत को दर्शाने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(v) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

इकाई द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(vi )

(vii ) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण 7546

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 16. पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता

16.1 नीति की प्रभावशील अवधि में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली प्लेन/सेमी ऑटोमेटिक शटल पॉवरलूम को आधुनिक शटललेस लून में उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता ( यदि कोई हो, तो) के समायोजन के पश्चात्शेष राशि का शत- प्रतिशतं या उन्नयन लागत का 25 % , जो भी कम हो , अधिकतम 10 पावरलूम प्रति इकाई पर राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का बिंदु क्रमांक 4.17 उक्त सहायता हेतु लागू नहीं होगा।

16.2 इस सहायता हेतु पॉवरलूम इकाई को उन्नयन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-16 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-24 ) संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा: -

(i) पॉवरलूम के उन्नयन हेतु किये गये व्यय एवं उन्नयन किये गये पॉवरलूमों की संख्या के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर /चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन ।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति। ( यदि प्राप्त की गई हो , तो ) ।

(iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(iv ) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति ( यदि जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य हो , तो)

(v) भारत सरकार व अन्य कोई पंजीयन ( यदि कोई हो , तो ) । 7547

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(vi ) विद्युत देयक की प्रति।

17. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता

17.1 फार्मास्यूटिकल सेक्टर की संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली नई औद्योगिक इकाई को फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किये गये व्यय का 50 % , अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

17.2 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-17 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-24 ) में संबंधित महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा : -

(i ) फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन। ( मदवार व्यय सत्यापन सहित ) ।

(ii ) फार्मास्यूटिकल लैब के परिप्रेक्ष्य में दांछित पंजीयन/अनुमति/ प्रमाण- पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(iii ) फार्मास्यूटिकल लैब के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(iv ) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

(v) इकाई द्वारा जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

(vi) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7548

[ भाग 1 18. रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों हेतु वेतन अनुदान 18.1 रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली नवीन इकाई , जिसमें यंत्र-संयंत्र में न्यूनतम 1.00 करोड़ रुपये का निवेश एवं अधिकतम 10.00 करोड़ रूपये का निवेश किया गया हो और न्यूनतम 25 नियमित कर्मचारी हो , के प्रत्येक नियमित कर्मचारी , जो मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी है, के वेतन का 25% , अधिकतम 2500 रुपये प्रतिमाह , कुल 5 लाख रूपये की वार्षिक सीमा तक, 5 वर्ष तक ' वेतन अनुदान' के रूप में प्रदान किया जाएगा। वेतन अनुदान छः माही आधार पर प्रदान किया जाएगा । अतः जिस छःमाही हेतु वेतन अनुदान चाहिए, उसके समाप्त होने के १० दिवस के भीतर वेतन संबंधी प्रामाणिक जानकारी महाप्रबंधक को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। 18.2 प्रथम बार वेतन अनुदान हेतु इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम १० दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप ( परिशिष्ट-18 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-24 ) संबंधित महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा । आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा: -

(i ) इकाई की उत्पादन दिनांक से प्रथम छः माह में नियोक्ता द्वारा इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी , जो म . प्र. के स्थाई निवासी है, को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि हेतु दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति ।

(ii ) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (iii ) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति ।

(iv) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन। 7549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(v) इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि हेतु दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति ।

(vi ) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(vii ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों ) की छायाप्रतियां

18.3 किसी इकाई को जिला स्तरीय सहायता समिति से प्रथम बार वेतन अनुदान स्वीकृत होने के बाद महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे संपूर्ण पात्रता अवधि में वितरित करने के लिए सक्षम होगें अर्थात किसी इकाई को प्रथम बार समिति द्वारा वेतन अनुदान स्वीकृत होने पर उसके अनुदान प्रकरण में शेष छः माहियों हेतु किसी छः माही में इकाई में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत म.प्र. के स्थायी निवासियों को प्रदत्त वेतन संबंधी प्रामाणिक जानकारी और इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी , इकाई द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उस छः माही हेतु वेतन अनुदान का वितरण महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

19. रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली नवीन एमएसएमई इकाई , जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10.00 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया हो , को विशेष पैकेज की पात्रता होगी।

19.1 विशेष पैकेज अंतर्गत निम्नानुसार सहायता/ सुविधाएं प्रदत्त की जाएगी:-

: - 19.1.1 ब्याज अनुदान भारत सरकार , वस्त्र मंत्रालय की संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम ( ATUFs) अंतर्गत मान्य मशीनरी पर वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों से लिये गये टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षों के लिये प्रदान किया जाएगा । 7550

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 19.1.2 प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति टेक्सटाइल परियोजनाओं को तकनीकी एवं कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रू. 13000 पांच वर्षों के लिये दी जावेगी। यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी ।

19.1.3 रोजगार सृजन अनुदान नियोक्ता द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम आठ वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रु. 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहायता अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी । यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी । इसका आशय यह है कि आठवें वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी । उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी: -

क्र. समयावधि परियोजना में उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत

50%

1 वर्ष के अन्दर

1

75%

3 वर्ष के अन्दर

2

90%

5 वर्ष के अन्दर

3 7551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी।

19.1.4 स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति ऐसी इन्काईयां जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के पट्टे पर भूमि लेती है, उन्हें पट्टे की भूमि पर प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

19.1.5 विद्युत शुल्क पर छूट : - सभी पात्र नवीन इकाईयों. को विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से 7 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट।

19.1.6 विद्युत टैरिफ में रियायत: नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों हेतु 5 रूपये प्रति युनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति।

19.1.7 उक्त बिंदुओं, 19.1.1 से 19.1.6 तक, में उल्लेखित सुविधाएं केवल औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर में स्थापित इकाईयों को ही प्राप्त होगी ।

19.2 इकाई द्वारा बिंदु 19.1.1 में उल्लेखित सहायता हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-6 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट 24) उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा । टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था द्वारा परिशिष्ट-19 अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा अथवा इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिशिष्ट-19 अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था से क्लेम प्राप्त कर उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा। क्लेम पत्रक जिस त्रैमास से संबंधित है, 7552

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 उस त्रैमास की समाप्ति के 90 दिवस के भीतर उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा ।

19.3 इकाई द्वारा बिंदु 19.1.2 एवं 19.1.3 में उल्लेखित सहायता हेतु इकाई की स्थापना के एक वर्ष पश्चात की दिनांक से 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-20 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-24 ) में उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा:-

(i) इकाई में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु विगत एक वर्ष में व्यय की गई राशि की पुष्टि हेतु दस्तावेजों की छायाप्रति

(ii) विगत एक वर्ष में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त इकाई में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों की स्वप्रमाणित सूची , जिसमें प्रशिक्षण संस्था एवं प्रशिक्षण अवधि का उल्लेख हो ।

(iii ) विगत एक वर्ष में नवनियुक्त कर्मचारियों की स्वप्रमाणित सूची , जिनके लिये रोजगार सृजन अनुदान चाहा गया है एवं कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध कराए गए रोजगार के औसत प्रतिशत को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।

(iv) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (v) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति ।

(vi) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रभाण पत्र/मूल्यांकन। 7553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(

vii ) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई द्वारा विगत माह में किये गये विक्रय का प्रमाण

(viii ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों ) की छायाप्रतियां

19.4 इकाई द्वारा बिंदु 19.1.4, 19.1.5 एवं 19.1.6 में उल्लेखित सहायता हेतु की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-6 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ( परिशिष्ट-24 ) में उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा: -

(i) औद्योगिक क्षेत्र में पट्टे पर भूमि पर प्रभारित स्टांप ड्यूटी एवं दिये गये पंजीयन शुल्क संबंधी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति

(ii) इकाई को नवीन विद्युत कनेक्शन प्राप्त होने से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति

(iii) इकाई के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व दिनांक संबंधी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति

टेक्सटाईल इकाई को ब्याज अनुदान

20.

20.1 नवीन टेक्सटाईल इकाई ( विनिर्माण श्रेणी की एमएसएमई , जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10.00 करोड़ रूपये से अधिक एवं 50.00 करोड़ रूपये तक का निवेश किया गया हो ) को संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (ATUF ) अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से निम्नानुसार ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा : - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 7554

ब्याज अनुदान

इकाई का प्रकार

क्र.

1 रु. 25 करोड़ तक के स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई के लिए

5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की दर से, रू. 5 करोड़ की सीमा तक।

2

5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से

रु. 25 करोड़ से अधिक के स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई के लिए

या विद्यमान स्वतंत्र इकाई जिसके द्वारा विस्तार / शवलीकरण हेतु अमेण्डेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित् प्लांट एवं मशीनरी में विद्यमान स्थाई पूंजी निवेश का कम से कम 30 प्रतिशत (जो रु. 25 करोड़ से कम नहीं हो ) या रु. 50 करोड़ , जो भी कम हो नवीन निवेश किया हो

3

5 वर्ष के लिए 7 प्रतिशत की दर से

नवीन कम्पोजिट इकाई जिसके द्वारा रु. 25 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो

या

विद्यमान स्वतंत्र इकाई के शवलीकरण से निर्मित कम्पोजिट इकाई 7555

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

* किसी इकाई को विना उसके कार्यस्थल के दृष्टिगत ( कार्यस्थत मध्यप्रदेश राज्य के अंदर एक ही स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर हो सकता है ) कम्पोजिट इकाई अंतर्गत श्रेणीकरण हेतु निम्नलिखित में सेकोई एक गतिविधि करनी होगी और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के इनपुट के रूप में प्राथमिक उत्पाद ( जैसे यार्न ) का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग करना होगा :

धागे और प्रसंस्करण गतिविधियों का उपयोग करते हुए बड़ा बनाना (वीविंग/निटिंग और प्रसंस्करण गतिविधियां )

कपड़ा प्रसंस्करण और विनिर्माण ( प्रसंस्करण और तैयार वप्त)

کا धागा विनिर्माण धागे का उपयोग करते हुए परिधान ( Apparel ) विनिर्माण , कपड़ों का उपयोग करते हुए प्रसंस्करण विनिर्माण (स्पिनिंग-वीविंग निटिंग-प्रोसेसिंग और गारमेंटिंथ परिधान मेड-अप आर्टिकल्स

20.2 इकाई द्वारा ब्याज अनुदान हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप ( परिनिष्ट -6 ) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट 24) उद्योगजायुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा । टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था द्वारा मैशिष्ट-19 अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु स्लेम उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा अथवा इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिशिष्ट-19 अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था से प्राप्त कर उद्योग मनयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा । क्लेम पत्रक जिस त्रैमास से संबंधित है, न त्रैमास की समाप्ति के 90 दिवस के भीतर उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7556

21. बीमार इकाइयों का पुनर्जीवन

21.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयों हेतु सहायता :-

21.1.1 बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु प्रमुख सचिव/सचिव , मध्यप्रदेश शासन , एमएसएमई विभाग की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति ( Empowered Committee ) द्वारा स्वीकृत पैकेज अनुसार बीमार/ बंद इकाई को सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी। 21.1.2 बीमार इकाई द्वारा पुनर्वास पैकेज हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-21 ) में आवेदन उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय , म.प्र. को प्रस्तुत किया जायेगा।

21.2 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं अधिकतम 50 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली इकाईयों हेतु सहायता : -

21.2.1 प्रबंधन में परिवर्तन के बाद बंद इकाई को पुनः आरंभ करने पर पिछली स्वीकृत सहायता निरंतर जारी रखने का लाभ प्रदान किया जाएगा , यदि इकाई में उत्पादन 1 वर्ष से अधिक समय तक बंद था। इकाई को उतनी ही अतिरिक्त अवधि के लिए सहायता निरंतर प्रदान की जाएगी , जितनी अवधि में उत्पादन बंद था ।

21.2.2 इकाई के बंद होने की तिथि तक, विभागों/ संस्थानों को देय बकाया राशि पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा, अगर बकाया अधिग्रहण से 3 महीने के भीतर एकमुश्त चुकाया जाएगा, अन्यथा इस तरह के बकाया को 6 अर्धवार्षिकीय किश्तों में चुकाने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । 7557

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

21.2.3 बीमार इकाई द्वारा पुनर्वास पैकेज हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-22 ) में आवेदन उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय , म.प्र . को प्रस्तुत किया जायेगा।

21.2.4 समुचित विचारोंपरांत मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति ( Empowered Committee ) को यह अधिकार होगा कि वह उक्त बिंदुओं 21.2.1 एवं 21.2.2 में उल्लेखित सुविधाएं स्वीकृत करने हेतु आदेश जारी करें ।

21.3 इस योजना के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित अपात्र उद्योग उक्त बिंदु 21.1 एवं 21.2 में प्रावधानित सुविधाओं/ प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं होंगे । :

21.4 यदि संयंत्र और मशीनरी में नवीन निवेश इस योजना के बिंदुओ 4.7 या 4.8 30 या 4.9 के अनुसार है और इकाई योजना के बिंदु 4.10 अंतर्गत अपात्र नहीं है, तो इस योजना के तहत पात्रतानुसार सुविधाएं इकाई को नई इकाई के रूप में प्रदान की जाएंगी।

22. प्राप्त आवेदनों में सक्षम समिति के अनुमोदन उपरांत उद्योग आयुक्त/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सहायता वितरण आदेश जारी किया जायेगा और उपलब्ध आवंटन अनुसार इकाई को पात्रतानुसार देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी ।

23 . यंत्र एवं संयंत्र में रूपये 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ तक पूंजी निवेश वाली ऐसी स्थापित इकाईयां , जिन्हें उद्योग संवर्धन नीति , 2014 ( यथा संशोधित , 2020) तथा नीति अंतर्गत सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये लागू मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (संशोधन सहित ) अंतर्गत राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा अधिसूचना जारी होने के दिनांक तक पात्रता अनुसार सुविधायें स्वीकृत की जा चुकी हो उन्हें पूर्वानुसार निर्धारित समयावधि हेतु 7558

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 सुविधाओं का लाभ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी ।

24. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया

24.1 इकाई/ऐजेन्सी/ संस्था/ विकासक को वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समय सीमा में उद्योग आयुक्त/ संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा ।

24.2 सक्षम समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता का प्रदाय इकाई/विकासक को ई- पेमेंट के माध्यम से इकाई / विकासक के बैंक खाते में किया जायेगा ।

24.3 इकाई विकासक के प्रकरण में ई - पेमेंट की पावती ही एमएसए‌मई प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण- पत्र होगा ।

24.4 सक्षम समिति द्वारा प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत बजट में प्रावधान के अभाव में अथवा किसी भी अन्य कारण से ई- पेमेंट वितरण में विलम्ब होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

25. अपील

25.1 जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की जा सकेगी । विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को उद्योग आयुक्त गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे। उद्योग आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव/ सचिव , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी । विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को प्रमुख सचिव/ सचिव गुण-दोष के 7559

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

आधार पर शिथिल कर सकेंगे। प्रमुख सचिव/ सचिव का निर्णय अंतिम होगा ।

25.2 राज्य स्तरीय साधिकार समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील " निवेश संवर्धन पर मंत्रि- परिषद समिति" ( सीसीआईपी ) के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर की जा सकेगी । विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को सीसीआईपी गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगी।

26. योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन उद्योग आयुक्त द्वारा दिया जा सकेगा , जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । इस योजना एवं म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 की भाषा में विरोधाभास होने पर मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

27. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय

27.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

27.2 इस योजना के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा,

28. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

उप सचिव

म.प्र . शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7560

परिशिष्ट -1

अपात्र उद्योगों की सूची

व्यापार और सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ 1.

2. बीयर और शराब , जिसमें एल्कोहल है

3. सभी प्रकार के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण

4. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण

5. समस्त प्रकार के पॉलिथीन बैग और 40 माइ‌क्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का विनिर्माण

6. केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयाँ 7 . स्टोन क्रशर

8. खनिजों की पिसाई , केल्सिनेशन ( गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर)

9. राज्य सरकार / राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/चूककर्ता

10. सभी प्रकार की खनन गतिविधियों (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)

11. लकड़ी के कोयले (चारकोल ) का निर्माण

12. सभी प्रकार के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट ( ऐसी खाय तेल एक्पैलर इकाईयों, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रू. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर ) 7561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

13. समस्त प्रकार के तेलों की रिफायनरी

14. सीमेंट/क्लिंकर विनिर्माण इकाईयाँ

15. सभी पकार के प्रकाशन और मुद्रण. प्रक्रिया

16. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग

17. लोहे /स्टील स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना

18 . विद्युत उत्पादक इकाईयाँ

19. पैकेज पीने का पानी

20: सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों / अनाज की सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/सफाई

21. समस्त प्रकार के गैसयुक्त (Aerated ) / कार्बोनेटेड पेय

22. बूचड़खाना और मांस पर आधारित उद्योग

23 . विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र ( SEZ) में स्थापित इकाईयां

24. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 के संदर्भ में समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग 7562

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट-2 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिये सहायता हेतु आवेदन (यंत्र- संयंत्र में 10 करोड़ तक का निवेश करने वाली इकाई हेतु ) का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास की स्थापना के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला (मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान और इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम

02. इकाई का कार्यस्थल

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला 7563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

03 . अ/ इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी ( पूर्ण : स्वामित्व) है तो , इकाई स्वामी का नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

:

06. इकाई का (नवीन/विस्तार/प्रकार डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन )

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

मद

क्र.

निवेश (रुपये में)

(i) संयंत्र व मशीनरी

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी और भवन में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

भवन

(ii) 7564

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

क्र.

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

वार्षिक क्षमता.

उत्पाद का नाम

: कुल रोजगार

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)

कुल रोजगार में से म. प्र . के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार

(i) कुल -

(ii) अजा

(iii ) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग

:

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें )

:

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों, तो) .

:

14. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकीउन्नयन होने पर

विवरण

विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत

योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)

विस्तार/

डायवर्सिफिकेशन/

तकनीकी उन्नयन

के पूर्व

संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में) 7565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

रोजगार

उत्पाद की वार्षिक

क्षमता

(i) (उत्पाद).

(उत्पाद)

(ii)

(उत्पाद ) .

(iii)

(उत्पाद ).

(iv)

15. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) उद्योग विकास अनुदान (नियम-6)

(i) प्रथम विक्रय के देयक का दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(राशि लाख रूपये में )

राशि

विवरण

क्र.

1

2

3

(ii) संयंत्र एवं मशीनरी और भवन पर किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर /चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें ) :

योग

(iii) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र। (यदि लागू हों) :

:

(iii)

महिला/अजा/अजजा या अजा/अजजा श्रेणी की महिला अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान हेतु इकाई स्वामी का वर्ग (स्वामित्व को दर्शानें वाले दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न संलग्न करें) 7566

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 (ब ) अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता ( नियम -9 )

( i ) विकसित की गई अधोसंरचना का संक्षिप्त विवरण :

:

परिसर

तक

(ii) उद्योग

(राशि लाख रूपये में ) सड़क निर्माण हेतु विद्युतीकरण हेतु जल अधोसंरचना हेतु .

अधोसंरचना विकसित करने हेतु, उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति/डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र दिनांक से इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक , किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित राशि (प्रमाण पत्र संलग्न)

:

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता (ओं ) को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न : -

दिनांक : -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम ..

पद . (सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो , उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे। 7567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

परिशिष्ट-3 Chartered Accountant Certificate

hereby certify that 1/We M/s have acquired following new Plant & Machinery up to commencement of commercial production date .. unit situated at for manufacturing of attheir product (s)

Value

Name of Plant & Machinery

1.

2.

3.

The calculation of above- mentioned plant and machinery are. Jinked to the Income Tax Return ( ITR) of the previous year filed under the Income Tax Act , 1961.

I/We also certified that the total investment in the building ( excluding land & dwelling units) of the unit is Rs ....

We have checked the books of accounts , invoices etc. of the unit and certify that the aforesaid information is found to be true . We also certify that all the payment has been made against the above - mentioned plant & Machinery and no credit is raised there against in the books of account of the unit. All the plant & machinery mentioned above is new and is in good condition.

Name..

Signature & Seal .

Membership No.

Place:

Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

7568

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट-4 Chartered Engineer Certificate

visited

have

M/s .

the plant installation of & machinery for site of to inspect and verify of manufacturing

plant

This is to certify that the following plant & machinery has been installed at their unit situated at.. All plant & machinery is commissioned and in running condition .

Description of machine

Value

Name of Plant & Machinery

1 .

2.

3.

4.

2

Date of installation /commissioning .

Date of inspection .

This certificate is issued after inspection and verification of the machines and document . It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld .

Name..

Signature & Seal .

Membership No.

Place:

Date:

Note:

1. Above details should be certified by the Chartered Engineer on his letter head only .

2. It is to be clarified that the expression " plant and machinery " of the unit , shall have the same meaning as assigned to the plant and machinery in the Income Tax Rules , 1962 framed under the Income Tax Act , 1961 and shall include all tangible assets ( other than land and building , furniture and fittings) .

7569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

परिशिष्ट-5 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत निर्यातक इकाई द्वारा अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक ,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र .।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत निर्यातक इकाई के लिये अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला .......... .(मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की ...गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत निर्यातक इकाई के लिये अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (नियम 6.1.4 ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम

02. इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

03. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

04. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक

:

05. स्वीकृत उद्योग विकास अनुदान की दिनांक व कुल राशि (आदेश की प्रति संलग्न करें ) 7570

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 06. इकाई द्वारा जिस अवधि ( वर्ष ) हेतु अतिरिक्त अनुदान चाहा गया है, उस वर्ष में जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा निर्मित माल के विक्रय की कुल राशि (छायाप्रति संलग्न करें) :

:

07. इकाई द्वारा जिस अवधि ( वर्ष) हेतु अतिरिक्त अनुदान चाहा गया है , उस वर्ष में इकाई द्वारा किये गये कुल निर्यात की राशि (संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान को स्वीकृत करने का कष्ट करें ।

संलग्न :-

दिनांक: -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर

नाम ..

पद.

(सील) 7571

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

परिशिष्ट-6 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली इकाई द्वारा सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय , मध्यप्रदेश ।

विषयः- " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला (मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान एवं विशेष पैकेज अंतर्गत सहायता ( यदि लागू हो , तो ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम

02. इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील

जिला

03. अ / इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड / मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) 7572

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 ब / यदि (पूर्ण : इकाई प्रोप्रायटरी स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का. नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन ) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने दिनांक का :

मद

निवेश (रूपये में )

(i)

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी और भवन में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में ) : क्र.

संयंत्र व मशीनरी

(ii) भवन

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र. उत्पाद का नाम

वार्षिक क्षमता 7573

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

11. इकाई में प्राप्त रोजगार ( पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें )

: कुल रोजगार कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय ( छायाप्रति संलग्न करें ) : :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो ) :

14. विस्तार / डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकीउन्नयन होने पर :

विवरण

विस्तार / डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत

विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन / तकनीकी उन्नयन के पूर्व

योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्) संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)

रोजगार

उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i) (उत्पाद ) ... (ii ) ...... (उत्पाद ) .......

:

15. वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण की जानकारी (यदि लागू हो ) 7574

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 16. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) उद्योग विकास अनुदान (नियम 6.2 )

:

(i ) इकाई का प्रकार ( खाद्य प्रसंस्करण अथवा अन्य)

(ii) प्रथम उत्पादन वर्ष मान्य करने : के संबंध में विकल्प

(iii) प्रथम विक्रय के देयक का दिनांक : (छायाप्रति संलग्न)

(iv) क्लेम वर्ष में किया गया कुल उत्पादन मात्रा एवं मूल्य :

(४) क्लेम वर्ष में किया गया कुल 30 विक्रय मात्रा एवं मूल्य :

(vi) पूर्व वर्षों में किया गया उत्पादन, विक्रय मात्रा.. एवं मूल्य ( यदि आवेदन प्रथम क्लेम के पश्चात आगामी वर्षों के क्लेम हेतु है ) :

(vii) क्लेम वर्ष में किया गया निर्यात : मात्रा एवं मूल्य

(viii) क्लेम वर्ष में कुल रोजगार की संख्या :

( ix) क्लेम वर्ष के पूर्व के वर्षों में प्राप्त उद्योग विकास अनुदान राशि (वर्षवार ) :

7575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(ब ) विद्युत खपत सहायता (नियम -13 ) (केवल खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु )

:

(i ) ' हाई टेंशन' (एचटी) कनेक्शन संयोजन का दिनांक व केवी कनेक्शन का प्रकार ( 33/132/220 ) ( दस्तावेज संलग्न हैं )

(ii) उपभोक्ता क्रमांक

(स) मण्डी शुल्क में छूट (नियम -14) (केवल खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु )

:

(i) मण्डी समिति से प्राप्त प्रसंस्करण एवं क्रय- विक्रय के वैध लायसेंस का क्रमांक एवं दिनांक (मण्डी समिति से सत्यापित दस्तवेज संलग्न)

(द) रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाई/टेक्सटाईल इकाई हेतु ब्याज अनुदान (नियम-19.1.1 /20)

(i) ATUFS अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी : निवेश

(ii) ATUFS अंतर्गत अनुमोदित : प्लांट एवं मशीनरी हेतु स्वीकृत टर्म लोन

( iii ) ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक का नाम :

7576

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 (iv)

:

ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत दिनांक को अनुमोदित पुनर्भुगतान सारिणी

(v)

:

ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र एवं ड्यूडिलीजेंस

(ई) स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति ( नियम -19.1.4) (केवल रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स विनिर्माता इकाई हेतु )

:

(i) औद्योगिक क्षेत्र के पट्टे पर भूमि पर प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी (रूपयें में ) ( छायाप्रति संलग्न)

:

(ii ) औद्योगिक क्षेत्र के पट्टे पर भूमि पर प्रभारित पंजीयन शुल्क (रूपयें में ) (छायाप्रति संलग्न )

(फ) विद्युत शुल्क में छूट एवं विद्युत टैरिफ में रियायत ( नियम -19.1.5 व 19.1.6 ) (केवल रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स विनिर्माता इकाई हेतु )

:

(i ) ' हाई टेंशन' ( एचटी ) कनेक्शन संयोजन का दिनांक व केवी कनेक्शन का प्रकार (33/132/220 ) (दस्तावेज संलग्न हैं )

(ii) उपभोक्ता क्रमांक 7577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई / समूह के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है

संलग्न:-

*दिनांक: -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.

पद ..

(सील)

नोट- जिस सुविधा/ सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो , उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे । 7578

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट-7 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन (यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ तक का निवेश करने वाली इकाई हेतु ) का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र.।

विषय: - "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और /या पेटेंट / आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला ..... (मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और/या पेटेंट/ आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम

02. इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड

तहसील

जिला

03. इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें) 7579

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम : रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन ) : 06. इकाई

07. इकाई के विद्युत संयोजन को भार , क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09... वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि ( लाख रूपए में ) ( चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें ) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता

वार्षिक

: क्र.

क्षमता

उत्पाद का नाम

: कुल रोजगार

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)

कुल रोजगार में से म . प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार

(i ) कुल

7580

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

(ii) अजा

(iii ) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय ( छायाप्रति संलग्न करें ) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ : अनापत्ति प्रमाण पत्र / पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों , तो )

14. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) गुणव्रत्ता प्रमाणीकरण के लिये प्रतिपूर्ति (नियम -7 )

2

[क] (i) आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाणीकरण : की अभिप्रमाणित प्रति ( छायाप्रति संलग्न करें )

(ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने : के लिये किये गये व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

[ख ] ( i ) जेड (ZED ) प्रमाणन की : अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें ) 7581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

1. कुल व्यय

2. भारत सरकार से प्राप्त सहायता

( ii ) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने : से प्राप्त के लिये किये गये व्यय एवं भारत सरकार सहायता (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

[ग ] (i ) निर्यात के लिए गुणवत्ता : प्रमाणन (यूएसए /यूरोपियन यूनियन / OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु ) की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें )

४

(ii ) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने : के लिये किये गये व्यय ( दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें )

( iii ) इकाई द्वारा यूएसए / यूरोपियन यूनियन / OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात प्रारंभ करने संबंधी जानकारी (संबंधित दस्तावेजों छायाप्रति संलग्न करें ) की 7582

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 [घ ] ( i ) निर्यात के लिए डब्ल्यूएचओ: 'जीएमपी या यू.एस.- एफ.डी.ए. प्रमाणन की अभिप्रमाणित प्रति (छायाप्रति संलग्न करें ) ( फार्मास्यूटिकल इकाई हेतु लागू)

( ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने : के लिये सुविधाओं का सृजन करने में किया गया व्यय (दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(ब ) पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति ( नियम -8 )

(i ) पेटेंट/ आईपीआर विवरण का संक्षिप्त :

(

ii ) पेटेंट/आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय ( व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करे ) : निर्धारित शुल्क अनुसंधान एवं शोध पर व्यय सलाह /सेवा पर व्यय

(iii ) इकाई के मुख्यालय का पता

:

15. बिंदु 14 में उल्लेखित सहायता अन्तर्गत पूर्व में कुल स्वीकृत राशि एवं उसका विवरण 7583 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता ( ओं ) को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

| संलग्न.: -

दिनांक : -

स्थान : -

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम .

पद.

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो , उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे । 7584

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट-8 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन (यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली इकाई हेतु ) का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत पेटेंट/ आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला ( मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत पेटेंट/ आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति ( नियम ४ ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम

02. इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड

तहसील

जिला

03. इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड / मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

7585 04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम : रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ : डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन )

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व : दिनांक

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में ) ( चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें ) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता

: क्र. उत्पाद का नाम

वार्षिक क्षमता

: कुल रोजगार

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार - 7586

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय ( छायाप्रति संलग्न करें)

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ : अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों, तो)

14. चाही गई सहायता का विवरण

(i) पेटेंट/ आईपीआर का संक्षिप्त विवरण :

सलाह /सेवा पर व्यय

2 (ii) पेटेंट/ आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय ( व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करे ) निर्धारित शुल्क अनुसंधान एवं शोध पर व्यय

(iii ) इकाई के मुख्यालय का पता

15. बिंदु 14 में उल्लेखित सहायता अन्तर्गत पूर्व : में कुल स्वीकृत राशि एवं उसका विवरण

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करे । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न : -

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.

पद .

(सील) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7587

परिशिष्ट-१ "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत परियोजना में अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन (यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली इकाई हेतु ) का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,

उद्योग संचालनालय,

मध्यप्रदेश ।

विषय: - "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत परियोजना में अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत ।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला .. ( मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत परियोजना में अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति या/और अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम

02. इकाई का कार्यस्थल

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला 7588

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

:

03. अ/ इकाई का प्रकार

प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/ आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

:

ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी ( पूर्ण स्वामित्व) है तो , इकाई स्वामी का नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक ( छायाप्रति ( यां ) संलग्न करें ) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन ) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व दिनांक :

08. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ : करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में ) (चार्टर्ड इंजीनियर /चार्टर्ड अकाउंन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें ) 7589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

वार्षिक

उत्पाद का

क्र.

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्षमता

नाम

: कुल रोजगार कुल रोजगार में से म . प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)

:

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें )

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण : पत्र ( यदि लागू हों, तो )

14. परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति ( नियम -9 )

:

(i ) विकसित की गई अधोसंरचना का संक्षिप्त विवरण

(राशि लाख रूपये में)

:

सड़क निर्माण हेतु

विद्युतीकरण हेतु

जल अधोसंरचना हेतु ..............

(ii) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने हेतु, उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति/डीम्ड अनुमति संबंधी सूचना पत्र दिनांक से इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक, किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें ) 7590

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 15. अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु सहायता ( नियम 10)

अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में :

(राशि लाख रूपये में )

राशि

क्र.

विवरण

1

2

किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें )

3

योग

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई / समूह के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न: -..

दिनांक : -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम

पद.

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो , उसमें ' लागू नहीं' अंकित किया जावे। 7591

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

परिशिष्ट-10 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन (यंत्र -संयंत्र में 10 करोड़ तक का निवेश करने वाली इकाई हेतु ) का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक ,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

म.प्र. ।

विषय: - " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत ।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला .( मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई ( यां ) स्थापित की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिये सहायता ( नियम 10 ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई ( यों ) का/ के विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई (यों ) का/के नाम

02. इकाई (यों ) का कार्यस्थल

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

:

03. अ/ इकाई का प्रकार

प्रोप्रायटरी/संस्था/ पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड / मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) 7592

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 ब / यदि इकाई प्रोप्रायटरी ( पूर्ण : स्वामित्व) है तो, इकाई स्वामी का नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति ( यां ) संलग्न करें ) :

06. इकाई (यों) का/के (नवीन/विस्तार/ प्रकार : डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन )

07. इंकाई ( यों ) का/के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व दिनांक :

08. इकाई ( यों ) का/ के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

:

09. इकाई (यों ) का/ के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें )

10. इकाई ( यों ) के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र. उत्पाद का नाम

वार्षिक क्षमता भाग 1 ]

7593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

: कुल रोजगार

11. इकाई ( यों ) में प्राप्त रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें )

कुल रोजगार में से म. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजमा-

(i ) कुल -

(ii) अजा

(iii ) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें ) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों , तो ) :

14. चाही गई सहायता का विवरण

:

(राशिलाख रूपये में )

राशि

क्र.

विवरण

1

2

3

(i ) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर / चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि ( प्रमाण पत्र संलग्न करें )

योग

:

( ii) स्थापित किये गये अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र का संक्षिप्त विवरण , उपयोगिता सहित ( प्रदूषण नियंत्रण मण्डल / औद्योगिक स्वास्थ्य एवं 7594

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 सुरक्षा संचालनालय का प्रगाण पत्र संलग्न करें )

(iii ) सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के प्रकरण में समूह गठन संबंधी दस्तावेज/ एग्रीमेंट का विवरण (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें )

कृपया "गध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त राहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई / समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

सलग्न : -

दिनांक : -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम .

पद . (सील) 7595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

परिशिष्ट-11 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त,

उद्योग संचालनालय , मध्यप्रदेश ।

विषयः- औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला (मध्यप्रदेश ) में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापन्ना/ विकास किया जाना प्रस्तावित है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " (नियम 11 ) अंतर्गत उक्त क्षेत्र की स्थापना /विकास करने की अनुमति बाबत् विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

ऐजेन्सी/संस्था का नाम : 01.

02. सम्पर्क का पता :

दूरभाष

फैक्स

ई-मेल

03 . पंजीकृत कार्यालय का पता

:

दूरभाष

फैक्स

ई-मेल 7596

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 04. औद्योगिक क्षेत्र/वहुमंजिला औद्योगिक परिसर का स्थल :

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

:

05. औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल ( एकड़ में )/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र (वर्ग फीट में ) (क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की प्रति)

06. औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के भू-स्वामी/लीजधारक का नाम (दस्तावेज संलग्न करें ) :

07 . औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में : प्रस्तावित उद्योगों के नाम (न्यूनतम पांच)

08. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास में किये जाने वाले प्रस्तावित निवेश का संक्षिप्त विवरण (नक्शा व प्लान ले-आउट संलग्न करें ) :

09 . औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की प्रस्तावित दिनांक (चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें ) :

भाग 1 ]

7597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

कृपया औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/ विकास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें । औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/ विकास हेतु राज्य शासन के अन्य विभागों से अनुमतियां (आवश्यक होने पर ) मेरे / हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी ।

संलग्न: -

दिनांक: -

स्थान : -

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर

नाम.

पद.

(सील) 7598

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट-12 " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर की स्थापना हेतु सहायता बाबत् आवेदन का प्रारूप

प्रति,

या महाप्रबंधक,

उद्योग आयुक्त,

उद्योग संचालनालय ,

मध्यप्रदेश ।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र .।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर की स्थापना हेतु राहायता उपलब्ध कराने बाबत्।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला (मध्यप्रदेश ) में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर की स्थापना की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत की स्थापना हेतु सहायता ( नियम 11 ) उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

:

01. ऐजेन्सी/ संस्था/ विकासक का नाम (औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करे )

02. सम्पर्क का पंता

1 दूरभाष

ई-मेल भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7599 03. पंजीकृत कार्यालय का पता

दूरभाष

ई-मेल

04. औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / : क्लस्टर का स्थल का पूर्ण पता

:

05. औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर के भू- स्वामी / लीजधारक का नाम (दस्तावेज संलग्न करें )

:

06. औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर का क्षेत्रफल (एकड़ में) / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र ( वर्ग फीट में ) (क्षेत्रफल / कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित ).

07. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर में स्थापित उद्योगों के नाम न्यूनतम पांच ( स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न)

08. राज्य स्तरीय साधिकार समिति/ उद्योग आयुक्त, : म.प्र . द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर /क्लस्टर को स्थापित/विकसित करने हेतु प्रदाय अनुमति की दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

09. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा औद्योगिक : क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर को स्थापित/विकसित करने हेतु बढ़ाई गई समय सीमा का विवरण , यदि कोई हो तो (लादेश 7600

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 की प्रति संलग्न करें )

10. औद्योगिक क्षेत्र/ वहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर की स्थापना/ विकास के पूर्ण होने की दिनांक :

11. चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (व्यय संबंधी प्रमाण पत्र , सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा व प्लान ले- आउट संलग्न करें ) :

12. ' क्लस्टर' के प्रकरण में 'विकासक' द्वारा अविकसित भूमि के विकास हेतु दिए गए आवेदन में राज्य शासन से चाही गई राशि :

13. औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतियां (छायाप्रति संलग्न करें ) :

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये ऐजेन्सी के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न : -

दिनांक : -

स्थान

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर

नाम.

पद

(सीन) 7601

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

परिशिष्ट -13 "मध्यप्रदेश एसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत मेगा फूड पार्क की त्थापना हेतु सहायता बाबत् आवेदन का प्रारूप

प्रति.

उद्योग प्रयुक्त, उद्योगांबालनालय ,

विषयः- " मध्यमेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत मेगा फूड पार्क की. स्थापन हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत्।

मेरे/ बे द्वारा जिला .(मध्यप्रदेश ) में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है । " मधादेशः एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु सहायता (नियम 12) उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

:

01. ऐजेन्सी/मक/ विकासक का नाम ( मेगा फूडपार्क के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न को

02. सम्पर्क काश्ता दूरभाष ई-मेल

03. पंजीकृत कॉलय का पता दूरभाष

ई-मेल 7602

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 04. मेगा फूड पार्क का स्थल का पूर्ण पता

05. मेगा फूड पार्क के भू- स्वामी/ लीजधारक का : नाम ( दस्तावेज संलग्न करें )

06. मेगा फूड पार्क का क्षेत्रफल ( एकड में ) (क्षेत्रफल को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज राहित ) :

07. मेगा फूड पार्क में स्थापित उद्योगों के नाम न्यूनतम दस (स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न) :

08. मेगा फूड पार्क के संबंध में भारत सरकार द्वारा : द्वारा प्रदत्त स्वीकृति, मान्य परियोजना लागत , पूर्णता प्रमाण पत्र , सहायता आदि की जानकारी (छायाप्रति संलग्न करें )

09. मेगा फूड पार्क की स्थापना/ विकास के पूर्ण : होने की दिनांक

10. चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (व्यय संबंधी प्रमाण पत्र , सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा व प्लान ले- आउट संलग्न करें ) :

7603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

11. मेगा फूड पार्क विकसित करने हेतु प्राप्त भावश्यक अनुमतियां ( छायाप्रति संलग्न करें ) :

12. प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल (SPV ) को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान की गई स्टाप ड्यूटी की राशि (भुगतान की गई स्टाप ड्यूटी को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें ) :

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये ऐजेन्सी के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न : -

दिनांक : -

स्थान :-

आवेदक/ प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर

नाम .

पद .

(सील) 7604

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट-14

DIRECTORATE OF INDUSTRIES

MADHYA PRADESH

No.-

Bhopal, Dated

Certificate of eligibility for exemption of Mandi Fee

The State Level Empowered Committee constituted as per clause 4.3 of Industrial Promotion Policy 2014 ( As amended 2020) , in exercise of its power under clause 14 of the Madhya Pradesh MSME Protsahan Yojna , 2021 hereby grants exemption to having Mandi Committee/s valid license no. Dated located at from payment of Mandi Fee as levied under The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 for a period of five Years commencing from and ending on following conditions: - . or Rs . ... , whichever is lower, subject to the (i ) The exemption shall be made available to those units which purchases agriculture produces of this state.

(ii) The processor maintains a detailed account of purchases and processing of Agricultural Produce .

(iii) The exemption will not be available to ineligible industries .

Place : Bhopal

Date :

Secretary

State Level Empowered Committee

Madhya Pradesh

Endt. No./

Bhopal, Dated

Copy forwarded to : -

1. Principal Secretary . Govt. of M.P.. Farmer Welfare & Agriculture Development Deptt . Mantralaya Bhopal .

Managing Director , M. P. State Agriculture Marketing Board. Bhopal.

3 Manager , Krishi Upaj Mandi

4. M/s

Secretary

State Level Empowered Committee

Madhya Pradesh 7605

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

परिशिष्ट-15 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit ) के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे / हमारे द्वारा जिला .(मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit ) के लिए प्रतिपूर्ति ( नियम 15 ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम

02. इकाई का कार्यस्थल

* स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

03. इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) 7606

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम : रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/ विस्तार/ : डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन)

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व : दिनांक

08 .. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक : तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में )

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता : क्र.

वार्षिक क्षमता

उत्पाद का नाम

: कुल रोजगार

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टि हेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें )

कुल रोजगार में से म . प्र. के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार -

(i) कुल

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

7607 भाग 1 ]

(ii ) अजा

(iii ) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग - 12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें ) :

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति / : अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों , तो)

14. ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा : की गई लेखा परीक्षा की दिनांक (लेखा परीक्षा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

15. ऊर्जा लेखा परीक्षा में हुआ व्यय (व्यय को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करे ) :

16. ऊर्जा लेखा परीक्षा में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी के क्रय में हुआ व्यय (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्तत प्रमाण पत्र/ मूल्यांकन की छायाप्रति संलग्न करे ) :

17. उक्त बिंदु 16 में उल्लेखित उपकरण एवं : मशीनरी के क्रय रो ऊर्जा में हुई बत्चत का * विवरण ( दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें ) 7608

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त राहायता को स्वीकृत करने का कप्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते . बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न: -

दिनांक : -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम .

पद..

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो , उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

7609

परिशिष्ट-16 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत पॉवरलूम के उन्नयन हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र.।

विषयः- " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला .( मध्यप्रदेश ) में पॉवरलूम इकाई स्थापित की गई है और " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त उन्नयन हेतु सहायता ( नियम 16 ) उपलब्ध कराने बाबत् पॉवरलूम इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम

02. इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड

तहसील

जिला

03. इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी /संस्था/पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें) [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7610

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति ( यदि जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य हो, तो ) :

06. भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि : हो तो) का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व : दिनांक (नवीनतम विद्युत देयक की छायाप्रति संलग्न करें )

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में ) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें ) :

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

वार्षिक

उत्पाद का

क्र.

क्षमता

नाम

: कुल रोजगार

11. इकाई में प्राप्त कुल रोजगार (पुष्टिहेतु प्रागाणिक दस्तावेज संलग्न )

कुल रोजगार में से म. प्र. के स्थाई 7611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

निवासी को प्रदत्त रोजगार

(i ) फुल

(ii) अजा

(iii ) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग

:

12. उन्नयन पूर्व पॉवरलूम का प्रकार एवं संख्या प्लेन या सेमी ऑटोमेटिक कुल संख्या

13. प्लेग/ सेमी ऑटोगेटिक पॉवरलूम से आधुनिक : शटललेस लूम में उन्नयन किये गये पॉवरलूम की संख्या एवं उनमें हुआ व्यय (चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन संलग्न करें )

14. भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या, उन्नयन का प्रकार एवं प्राप्त सहायता ( यदि कोई हो, तो ) :

कृपया " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें। स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न : -

दिनांक: -

स्थान :-

आवेदक/ प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर

नाम.

पद .

(सील) 7612

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट 17 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत फार्मास्यूटिकल इकाई द्वारा फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र.।

विषय: - " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत ।

मेरे/ हगारे द्वारा जिला .( गध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इन्काई स्थापित की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना के लिये सहायता ( नियम 17 ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम

02. इकाई ( यों ) का कार्यस्थल

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला

:

03. अ/ इकाई का प्रकार

प्रोप्रायटरी/ संस्था/पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन /आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) भाग 1 ]

7613

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

व/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी ( पूर्ण : स्वामित्व) है तो. इकाई स्वामी का नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

06. इकाई का कार (नवीन/विस्तार / डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन ) :

07. इकाई का विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व दिनांक :

08. इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में ) (चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें ) :

क्र.

वार्षिक क्षमता

उत्पाद का नाम

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

7614

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

: कुल रोजगार

11. इकाई में प्राप्त रोजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें )

कुल रोजगार में से म. प्र . के स्थाई : निवासी को प्रदत्त रोजगार

(i) कुल

(ii) अजा

(iii) अजजा

( iv) अन्य पिछड़ा वर्ग

:

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें )

13. फार्मास्यूटिकल इकाई की स्थापना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों, तो ) :

(राशि लाख रूपये में )

राशि

विवरण

क्र.

1

2

3

14. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में हुये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि ( प्रमाण पत्र संलग्न करें ) :

योग

15. फार्मास्यूटिकल लैब के परिप्रेक्ष्य में : वांछित पंजीयन/अनुमति/प्रमाण-पत्र की जानकारी (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे ) 7615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

:

16. फार्मास्यूटिकल लैब की उपयोगिता

संबधी विवरण (दस्तावेज संलग्न करें )

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई / समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है ।

संलग्न: -

दिनांक : -

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम ...

पद ..

(सील) 7616

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट-18 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक ,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हमारे द्वारा जिला .(मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाईयों को वेतन अनुदान ( नियम 18 ) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का नाम :

02. इकाई का कार्यस्थल

स्थान/नगर

विकासखण्ड

तहसील

जिला मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7617 भाग 1 ]

:

03. इकाई का प्रकार

प्रोप्रायटरी/ संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)

: 04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार / डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन ) :

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार , क्रमांक व दिनांक :

०४. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

09. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में ) (चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करें ) :

वार्षिक

क्र.

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

उत्पाद का नाम

क्षमता 7618

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

: कुल रोजगार

कुल नियमित कर्मचारी-

11. इकाई में पाप्त रोजगार (पुष्टि हेतु पामाणिक दस्तावेज संलग्न करें)

कुल रोजगार में से म . प्र . के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार

(i) कुल

(ii ) अजा

(iii) अजजा

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग

:

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें )

:

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हों , तो )

14. विस्तार /डायवर्सिफिकेशन / तकनीकी उन्नयन : होने पर

विवरण

विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत

योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)

विस्तार/

डायवर्सिफिकेशन/

तकनीकी उन्नयन

के पूर्व

संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)

रोजगार

उत्पाद की वार्षिक क्षमता

(i ) ..... (उत्पाद ) ......

(ii) .(उत्पाद) ......

7619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

:

15. इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारी . जो म.प्र. के स्थाई निवासी है , को दिये गये वेतन की राशि एवं ऐसे कर्मचारियों की संख्या ( इकाई की उत्पादन दिनांक से प्रथम छः माह की नियमित कर्मचारियों को प्रदत्त वेतन की माहवार व नामवार सूची संलग्न करें एवं प्रदत्त वेतन एवं निगमित कर्मचारी, संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज भी संलग्न करे )

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/ समूह के बैंक खाते, बैंक व शाखा का नाम , IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न है

संलग्न

दिनांक :-

स्थान : -

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर

नाम .

पद.

(सील) 7620

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

16

Remarks

curren

15

Fo

merest reiribursement required

Amountof

1-4

परिशिष्ट-19

Tillclie encof

خو

Interest Subsidy Rate

SealandSignatureof Financialinstitution/bank

Interest

loan

eligible 12

amount

during

quarter

onunits'

Interest

11

amount

during

quarter

ortotal

laan

10

andinterestamountduring RateofinterestonTermLoan quarter

Rateof interest onTerm loan

9

Eligible

under

ATUFS

onplant

and

machinery

8

Total

OpeningBalanceof TermLoanofthe startofquarter (ascn...........

Dateof Production ofunit

6

ATUFS

Eligib.e ard machinery

uncer enplaat

5

Total

AmountofTerm Loandisbursedtill theQuarterending

Eligible

under

ATUFS

onplant

and

machinery

Amountoftermloan sanctioned

Total

QuarterlyStatementforClaimingInterestSubsidySanctionedbyM.P.StateGovernmentasSpecialPackagefor TextileIndustry(InterestSubsidyontheTermLoanDisbursedbyM.P.StateFinancialCorporation, NationalizedBank,OtherFinancialInstitutions)(UnderRule-19.2or20)

2

claiming Financia Assistance

Nameofthe

1.Thecompany/unitisregularinservicingitsRepayment&Interestobligations,asandwhendue.

2. ThecompanyrunitistimelyservicingitsrepaymentsaspersanctiontermsandabovedoesnotincludeanykindofpenalInterest. ThecompanyunitisregularlyrepayingPrinciple&InterestforalltheTerm,Loans(underATUFS)availedfromourFinancialInstitutior:Bank.

4.InterestSubsidyisbeingclaimedforPiant&MachineryeligbleunderATUFS&doesnotincludeanyotheramount.

3.

1

SL No.

7621 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

परिशिष्ट-20 " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति एवं रोजगार सृजन अनुदान हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय , मध्यप्रदेश ।

विषय: - "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति या/ एवं रोजगार सृजन अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/ हगारे द्वारा जिला (मध्यप्रदेश ) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है । "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति या/ एवं रोजगार सृजन अनुदान उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

01. इकाई का जाग

02. इकाई का कार्यस्थल स्थान/नगर विकासखण्ड

तहसील

जिला

03. अ/ इकाई का प्रकार

: प्रोप्रायटरी/ संस्था/ पार्टनरशिप/ कंपनी (पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें ) 7622

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 व / यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण : स्वामित्व ) है तो , इकाई स्वामी का नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्यज रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें ) :

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें )

06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ : डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन )

07. इकाई के विद्युत संयोज़न का भार , क्रमांक व दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

क्र.

मद

निवेश (रुपये में)

(i) संयंत्र व मशीनरी

09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र व मशीनरी और भवन में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में ) :

(ii) भवन

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र. उत्पाद का नाम

वार्षिक क्षमता 7623 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

11. इकाई में प्राप्त योजगार (पुष्टिहेतु प्रामाणिक दस्तावेज संलग्न करें )

: कुल रोजगार कुल रोजगार में से म . प्र . के स्थाई निवासी को प्रदत्त रोजगार

12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई द्वारा विगत माह में किया गया विक्रय (छायाप्रति संलग्न करें ) :

13. सक्षग प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पंत्र (यदि लागू हों , तो ) :

14. विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/तकनीकीउन्नयन होने पर :

विवरण

विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी कायन अंतर्गत

विस्तार/

डायवर्सिफिकेशन/

तकनीकी उन्नयन

के पूर्व

योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्) संयंत्र एवं गशीजरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)

रोजगार

उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i) ....... (उत्पाद ) ....... (ii) .(उत्पाद ) .......

15. वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण की जानकारी (यदि लागू हो ) 7624

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 16. चाही गई सहायता का विवरण :

(अ) प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति (नियम 19.1.2 )

(i) इकाई में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु विगत एक वर्ष में व्यय की गई राशि एवं वर्ष ( राशि पुष्टि हेतु दस्तावेजों की छायाप्रति एवं कर्मचारियों की स्वप्रमाणित सूची, जिसमें प्रशिक्षण संस्था एवं प्रशिक्षण अवधि का उल्लेख हो, संलग्न करे )

( ii) क्लेम वर्ष के पूर्व के वर्षों में प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि ( वर्षवार ) :

(ब) रोजगार सृजन अनुदान (नियम 19.1.3)

(i) विगत एक वर्ष में नवनियुक्त कर्मचारियों की संख्या एवं वर्ष (स्वप्रमाणित सूची संलग्न करे ) :

(ii) फुल नियोजित कर्मचारियों में रो मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत :

(iii ) क्लेम वर्ष के पूर्व के वर्षों में प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि ( वर्षवार ) :

7625

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने का कष्ट करें । स्वीकृति की दशा में अनुदान वितरण के लिये इकाई/ समूह के बैंक खाते , बैंक व शाखा का नाम . IFSC कोड संबंधी जानकारी संलग्न हैं

संलग्न : -

दिनांक : -

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति स्थान :-

हस्ताक्षर

नाम.

पद..

(सील)

नोट- जिस सुविधा/सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो , उसमें ' लागू नहीं' अंकित किया जावे। 7626

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट-21 "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 " अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली बीमार इकाई द्वारा राहत एवं अनुदान के लिये आवेदन का प्रारूप ( नियम 21.1 )

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय ) 1. इकाई का नाम

इकाई के कार्यस्थल का पता

इकाई का पत्राचार का पता

मुख्य अधिकारी

नाम

पता

( नि . )

दूरभाष क्र. (कार्या . )

ई-मेल

2. वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक

3. लघु उद्योग पंजीयन/ ईएम पार्ट-2/

यू.ए.एम. क्रमांक एवं दिनांक और जारीकर्ता प्राधिकारी (संबंधित दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे )

4. आवेदन शुल्क ' 1000.00' ( एक हजार रूपये मात्र ) , की पावती संलग्न करें :

दिनांक

चालान क्रमांक 7627

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

5. निर्मित उत्पाद एवं उनकी वाषिर्क क्षमता ( कृपया शिफ्ट की संख्या का उल्लेख करें ) उत्पाद का नाम :

वार्षिक क्षमता :

6. विगत तीन वर्षों में इकाई प्रदर्शन (सी.ए. /ऑडिटर द्वारा सत्यापित )

(वर्ष)

(वर्ष)

(वर्ष)

(

) (

) ( ) (i) उत्पादन :

(विगत तीन वर्षो में)

मात्रा :

मूल्य :

विक्रय :

**(ii)

(विगत तीन वर्षो में )

मात्रा :

मूल्य :

(iii) सकल लाभ/हानि

(iv) निवल (नेट ) लाभ हानि

(कटोत्रा एवं कर पश्चात )

(v) संचित हानि

7. बैलेंस शीट (चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट/वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित )

पूंजी के स्रोत

प्रदत्त पूंजी

रिजर्व एवं सरप्लस

टर्म लोन

जमा पूंजी 7628

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 कोई अन्य ऋण/

असूरक्षित ऋण

योग

8. घटायें

देनदारियों

प्रावधान

नेट चालू अस्तियां

निवेश, यदि कोई हो

हानि

योग

9. नेट मूल्य (worth)

(वर्ष)

(वर्ष)

(वर्ष)

( ( ) )

(

)

प्रदत्त पूंजी

रिजर्व एवं सरप्लस

( पूनर्मूल्यांकन को छोड़कर )

योग

10. लेनदारों द्वारा क्या कोई विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है ?

यदि हों, तो कृपया विवरण देवें 7629 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

11. निवेश. यदि कोई हो तो, विवरण देवें :

(अ) कंपनियों में

(ब ) सावधि जमा

(स ) अन्य

12. सांविधिक देनदारीः

(अ ) वाणिज्यिक कर/ वैट/जीएसटी

(ब) विद्युत शुल्क

(स ) आबकारी शुल्क (आज तक )

(द ) भविष्य निधि ( आज तक)

(इ ) ESI

(फ ) कोई अन्य देनदारियां (कृपया स्पष्ट करें )

13. (अ ) यदि इकाई उत्पादनरत हो तो , कृपया गाहवार उत्पादन एवं विगत एक वर्ष में विद्युत खपत ( आखिरी विद्युत देयक की छायाप्रति संलग्न करें )

(ब ) पुनर्जीवन के लिये प्रमोटर का अंश

14.. (अ ) यदि इकाई बंद है, तो कृपया बंद होने की दिनांक एवं बंद होने का कारण बतायें

(ब ) क्या विद्युत कनेक्शन विच्छेद हुआ है?

7630

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 (स ) क्या श्रमिक/ मजदूर की छटनी की गई है ?

(द) इकाई कैसे पुनर्जीवित की जाएगी? इकाई को पुनः आरंभ करने के लिये आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कहां से होगी ?

(इ ) इकाई को पुनर्जीवित करने के लिये क्यानये प्रमोटर को शामिल करने का प्रस्ताव है ?, यदि हां , तो किन शर्तों पर?

(फ) उत्पाद के विपणन की व्यवस्था

15. बैंक/ वित्तीय संस्था/ शासन के विभागों से प्रस्तावित सहायता/ राहत :

स. क्र.

प्रस्तावित सहायता/राहत बैंक/वित्तीय संस्था/शासकीय विभाग का नाम

1. बैंक / MPFC (वित्तीय संस्था)

2. वाणिज्यिक कर विभाग

3. म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी

4. कोई अन्य संस्था/विभाग 7631 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

16. पुनर्जीवन हेतु प्रस्तावित विस्तार / डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन का विवरण (i ) विस्तार /डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन में से किसके द्वारा पुनर्जीवन किया जायेंगा

(ii) आयटम का नाम

(iii ) परियोजना लागत

(iv) पूंजी के स्रोत

(v ) ऑयटम का पंजीयन, यदि कोई हो

(vi ) विनिर्माण प्रक्रिया

(vii ) कीमत सहित प्रस्तावित मशीनों का विस्तृत लिस्ट

(viii ) उत्पादन में प्रस्तावित बढ़ोतरी एवं लाभप्रदता

17. पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने वाली बैंक की शाखा का नाम व पता (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें )

नोट :-

आवेदन पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए लेखा परीक्षण खातों के साथ होना चाहिए । खातों के साथ लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को पूरी तरह से निपटाया और अनुपालन किया जाना है । आवेदन एक प्रस्तावित पुनर्वास योजना के साथ होना चाहिए जिसमें , बैंक/ वित्तीय संस्थान के ऋण और ब्याज की पूर्ण वापसी के साथ-साथ राज्य सरकार / वाणिज्यिक कर / बैट/ जीएसटी के बकाया को चुकाने की भी व्यवस्था की गई हो । इस हेतु पृथक से जानकारी / प्रस्ताव संलग्न करें ।

:

दिनांक

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील) 7632

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

घोषणा

मै, एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही, पूर्ण एवं मेरे द्वारा दी गई है । दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

प्राधिकृत व्यक्ति:

घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम

धारित पद

इकाई का नाम

कार्यालय का पता

(सी.ए./ऑडिटर/बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित ) नोट : पूर्णतः भरा हुआ आवेदन उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय , म. प्र . भोपाल में प्रस्तुत किया जाना चाहिये । 7633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

परिशिष्ट-22 "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 " अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली बीमार इकाई द्वारा स्वीकृत सहायता निरंतर रखने या एवं बकाया राशि के ब्याज माफी की सुविधा के लिये आवेदन का प्रारूप (नियम 21.2 )

(तीन पतियों में प्रस्तुत किया जाय ) 1. इकाई का नाम

इकाई के कार्यस्थल का पता

इकाई का पत्राचार का पता

इकाई स्वामी/ अधिकृत अधिकारी

नाम

पता

दूरभाष क्र. (कार्या. )

(मोबाईल )

ई-मेल

2. इकाई के प्रबंधन में परिवर्तन होने पर

विक्रेता का नाम एवं पता

3 . (अ ) वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक

( ब ) इकाई के बंद होने की दिनांक

(स ) बंद होने का कारण (संक्षेप में)

( द ) इकाई के पुनः प्रारंभ होने की दिनांक 7634

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 4. उद्यम क्रमांक एवं दिनांक (छायाप्रति संलग्न करे )

5. विद्युत खपत (आखिरी विद्युत देयक की

कायापति संलग्न करें )

6. क्या श्रमिक / मजदूर की छटनी की गई है ?

यदि हों , तो विवरण देंवे ।

7. आवेदन शुल्क ' 1000.00 ' ( एक हजार रूपये मात्र ) , की पावती संलग्न करें :

दिनांक

चालान क्रमांक

निर्मित उत्पाद एवं उनकी वार्षिक क्षमता ( कृपया शिफ्ट की संख्या का उल्लेख करें ) 8.

उत्पाद का नाम :

वार्षिक क्षमता :

9. विगत तीन वर्षों में इकाई प्रदर्शन ( सी.ए. / ऑडिटर द्वारा सत्यापित )

(वर्ष)

(वर्ष)

(वर्ष)

) ( )

(

) (

उत्पादन :

(i)

(विगत तीन वर्षो में )

मात्रा :

मूल्य :

(ii) विक्रय :

(विगत तीन वर्षो में )

मात्रा :

गूल्य :-

(iii) सकल लाभ/हानि

( iv ) नेट लाभ हानि

(कटोत्रा एवं कर पश्चात ) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

7635 10. वैलेंस शीट ( चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट/ वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित )

पूंजी के स्रोत

प्रदत्त पूंजी

रिजर्व एवं सरप्लस

टर्म लोन

जमा पूंजी

कोई अन्य ऋण /

असूरक्षित ऋण

योग

घटायें

11.

देनदारियों

प्रावधान

नेट चालू अस्तियां

निवेश , यदि कोई हो

हानि

योग

12. नेट मूल्य (worth)

(वर्ष)

(वर्ष)

(वर्ष)

(

(

) ) ( ) प्रदत्त पूंजी

रिजर्व एवं सरप्लस

(पूनर्मूल्यांकन को छोड़कर )

योग 7636

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 13. लेनदारों द्वारा क्या कोई विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है? हाँ/ नहीं यदि हों, तो कृपया विवरण देवें

14. निवेश, यदि कोई हो तो , विवरण देवें :

(अ) कंपनियों में

(ब ) सावधि जमा

(स) अन्य

15 . सांविधिक देनदारीः

(अ ) वाणिज्यिक कर/ वैट/जीएसटी

(ब) विद्युत शुल्क

(स ) आबकारी शुल्क (आवेदन तिथि तक )

(द ) भविष्य निधि ( ( आवेदन तिथि तक )

(इ ) ESI

(फ) कोई अन्य देनदारियां (कृपया स्पष्ट करें )

16. शारान के विभागों /संस्थाओं से प्रस्तावित सहायता/राहत का संक्षेप में विवरण :

नोट : -

आवेदन पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए लेखा परीक्षण खातों के साथ होना चाहिए । खातों के साथ लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को पूरी तरह से निपटाया और अनुपालन किया जाना है । आवेदन एक पुनर्वास योजना के साथ होना चाहिए जिसमें , बैंक/ वित्तीय संस्थान के ऋण 7637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

और व्याज की पूर्ण वापसी के साथ- साथ राज्य सरकार / वाणिज्यिक कर / वैट/ जीएसटी के बकाया को चुकाने की भी व्यवस्था की गई हो । इस हेतु पृथक से जानकारी संलग्न करें । दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

घोषणा

एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मै, उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही, पूर्ण एवं मेरे द्वारा दी गई है । : दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

प्राधिकृत व्यक्ति:

घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम

धारित पद

इकाई का नाग

कार्यालय का पता

(सी.ए. /ऑडिटर/ बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित ) नोट : पूर्णतः भरा हुआ आवेदन उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय , म. प्र. भोपाल में प्रस्तुत किया जाना चाहिये । 7638

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1

परिशिष्ट-23

भोपाल , दिनांक

क्र . वित्तीय सहायता/ एसएलईसी/

// आदेश//

राज्य स्तरीय साधिकार समिति की ..... वीं बैठक दिनांक ............. में निम्नलिखित इकाई/ विकासक के म.प्र . एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अंतर्गत अनुदान प्रकरण में निर्णय लिया गयाः-

1. इकाई/ विकासक का नाम व पता

2. उत्पादन प्रारंभ करने / स्थापना का दिनांक

3 . इकाई के प्रकरण में -

1. नवीन इकाई है अथवा विद्यमान इकाई :

2. यदि विद्यमान इकाई है , तो प्रकार (आधुनिकीकरण/शवलीकरण/विस्तार ) :

3. पात्रता अवधि पात्रता की देय अवधि ( कब से कब : तक)

4. क्लेम की गई सहायता राशि का वर्ष : वित्तीय वर्ष हेतु

रु. लाख

5. यंत्र एवं रायत्र में मान्य निवेश :

7639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

रु. .लाख

6. भवन में मान्य निवेश کے

7. कुल रोजगार

8. कुल निर्यात एवं कुल विक्रय में से : निर्यात का प्रतिशत

विकासक के प्रकरण में -

1. विकसित औद्योगिक क्षेत्र / क्लस्टर का क्षेत्रफल :

:

लाख

रु.

2. विकास में किया गया कुल व्यय

3. स्थापित इकाईयां :

(11 ) इकाई/विकासक को म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अंतर्गत निम्नानुसार सहायता(ओं )/ सुपिधा (ओं ) की पात्रता है: -

क्र.

पात्रता अवधि

सहायता/सुविधा का नाम

कुल सहायता राशि/सुविधा

(III) सहायता प्राप्तकर्ता इकाई / विकासक पर " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत उल्लेखित नियम एवं शर्तें बंधनकारी होंगे ।

( IV) सहायता राशि का वितरण , पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने अथवा अन्य किसी कारणवश, किश्तों में किये जाने की स्थिति में , इकाई को कोई ब्याज देय नहीं होगा। 7640

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 (V) प्रकरण में त्रुटिपूर्ण तथ्यों/ जानकारी के आधार पर सहायता राशि प्राप्त करने की स्थिति में इकाई / विकासक को भुगतान की गई सहाय‌ता राशि 12 प्रतिशत व्याज दर के साथ वापस करनी होगी । ऐसा न करने पर राशि की वसूली भू राजस्व की बकाया की तरह की जायेगी ।

सचिव

राज्य स्तरीय साधिकार समिति मध्यप्रदेश भोपाल , दिनांक

पृ.क्र. वित्तीय सहायता/एसएलईसी/

प्रतिलिपि:-

1/ प्रमुख सचिव/ सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यग उद्यम विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल ।

2/ उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म.प्र. चौथा तल, विन्ध्याचल भवन भोपाल। 3/ सूचनार्थ। की ओर

सचिव राज्य स्तरीय साधिकार समिति मध्यप्रदेश भाग 1 ]

7641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

परिशिष्ट-24 "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित )

मैं/ हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ करते हैं कि: -

1 . मेरे/ हमारे द्वारा उद्योग आयुक्त/ महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को "मध्यपदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक में दी गई जानकारी सत्य है ।

2. मैं/ हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता /अशोधी नहीं हूँ। हैं ।

3. मैं/ हम यह वचन देता/ देते हूँ।हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित योजना में उल्लेखित किसी भी शर्त प्रावधान का मेरे / हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है , तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/ वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा मैं/ हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/ सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहूँगा / रहेंगे ।

4. मैं/ हम इकाई / उन्नयन किये गये पॉवरलूमों/ औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर/अपशिष्ट उपचार संयंत्र / सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र को प्रारंभ / उन्नयन दिनांक से कम से कम 4 वर्षों तक या सुविधा अवधि जो भी बाद में हो, उत्पादनरत / कार्यरत रखूँगा/ रखेंगे ।

5 . मेरे/ हमारे द्वारा इकाई हेतु मध्यप्रदेश की किसी अन्य नीति अंतर्गत अनुदान प्राप्त/ हेतु आवेदन नहीं किया गया है ।

6. मेरे/ हमारे द्वारा इकाई हेतु भारत सरकार से समान रवरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/ किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो ) की जानकारी आवेदन के साथ पृथक से संलग्न की गई है । 7642

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 ८. मेरी / हमारी इक़ाई में कुल रोजगार का न्यूनतम 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान किया जा रहा है ( केवल औद्योगिक इकाई हेतु लागू)

8. औद्योगिक परिसर तक विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। ( यदि लागू हो तो )

9. स्थापित की गई अपशिष्ट उपचार संयंत्र/ सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र आवेदन में उल्लेखित इकाई ( यों ) हेतु स्थापित किया गया है तथा मानकों के अनुरूप है । : (यदि लागू हो तो )

10. औद्योगिक क्षेत्र / बहुमंजिला औद्योगिक परिसर / क्लस्टर में विकसित की गई अधोसंरचना अच्छी गुणवत्ता की है तथा मानकों के अनुरूप है । ( यदि लागू हो तो ) स्थान : -

दिनांक : -

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम : -

(सील) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7643 कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 10-अ- 82-19-20-भू- अर्जन-21-6558

सागर, दिनांक 25 जून 2021

मौजा मुडियागुसाई पट.ह.नं. -61 तहसील मालथौन

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

( 1) परियोजना का नाम

: बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य (2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

मालथौन

3. ग्राम

मुडियागुसाई

4. पट.ह.नं.-

61

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

125.650 हैक्ट.

स.क्र .

अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे. )

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्र.

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

सिंचित असिंचित पडती

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

1

2

3

5

6

8

7

1

भूमिस्वामी

4 8/3

0.270

0.810

0.000 0.010

9 कुआं पक्का-1 बाबूलाल पिता झब्बू आदिवासी भूमि स्वामी

2

भूमिस्वामी 11/2 0.990 0.190 0.000 0.010 कुआं पक्का-1 रायसीग पिता विजयसींग पता सा . इमलिया खुर्द भूमि स्वामी

0.490 0.390 0.000 0.000

11/3

3

0.980

भूमिस्वामी

0.490

अमरसींग पि. किशनसींग पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी

0.630 0.630

4

भूमिस्वामी

23 19

2.080 0.700 0.000 0.010 कुआं पक्का-1 निखलेशपुरी जितेन्द्रपुरी पिता देवीपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.600

200/4

5

भूमिस्वामी 20

0.880 0.520 0.000 0.000

जोरावल रज्जू कनई पिस . फदाली पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी

बेरी-1 सेमर-2 6

1.120

बेरी-2

भूमिस्वामी 21

0.430

कोमलसींग पिता देवसींग पता सा. उमलिया खुर्द भूमि स्वामी

सागोन-1

कुआं पक्का-1 7

भूमिस्वामी 25

1.07 0.880 0.000 0.010

रमेश पिता पंचम सींग सा. देह भूमि स्वामी

छेवला-1 कुआपक्का-1 7644

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भूमिस्वामी 26/1

!

8 पूरन रेखा श्रीराम पुत्र भदैया भागवती रामकली मुन्नीबाई गोराबाई पुत्री भदैया नीमाबाई वेबा पुन्ना भूमि स्वामी हरपा लछुआ पि. मुन्ना पानबाई श्यामबाई द्रोपतीबाई पुत्री पुन्ना मोहनलाल बारेलाल पि. सुक्का भूमि स्वामी मायाबाई तेजाबाई ना. वा. पुत्री परमोला पा. मां खुद हल्कीबहू वेवा परमोला सरस्वतीबाई वेवा पिरूवा भूमि स्वामी कुन्दन बलराम पि. पिरूवाचौदा पि. गनुवा मिहीलाल शिवलाल पि. नथुवा गोरा शिबूबाई संजलीबिन्ना पुत्री नथुवा 9

26/2

भूमिस्वामी तरेसिया वेवा नथुवा सा. देह भूमिस्वामी हरपा लहुवा गोरेलाल पिता पुन्ना सा. देह भूमि स्वामी

61/1

भूमिस्वामी 26/7

[भाग 1

0.000 0.000 बेल-1 पीपल-1 2.540 2.540

चिरोल-1

छेवला-1

अस्तो-1

0.000

0.580

0.000

0.580

0.000 0.010

0.360 0.350

0.000 0.010

0.730

163 0.740

कुआं पक्का-1 अमरूद-1 बेरी-1 पीपल-1 बास-1 कुआं पक्का-1

0.000

0.190

0.000

0.190

0.000

0.000 0.190

61/3 0.190

97/3

10 प्रेमसीग गुलाब प्रहलाद पिता रंधीर रामरती बेवा रंधीर पता सागर मध्य प्रदेश 3/4 भाग भूमि स्वामी राजा गोविन्द सुमन पुष्पा रामदेवी रेखा पिता सरदार सोनाबाई बेवा सरदारसींग पता मुडियागौसाई मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 11 रामरती बेवा रधीरसींग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

12

भूमिस्वामी भगवत पुरी पिता रल्लीपुरी खिलान पुरी शंकरपुरी पि. पूरनपुरी शिवचरन ना.वा. पिता सोमपुरी गीतादेवी वा. साधना देवी ना. वा. पुत्री सोमपुरी पा. मां कमलरानी वेवा सोमपुरी बृजपुरी बालपुरी पि. बडेपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 13 निखलेश पुरी पिता देवी पुरी सा०पहरगुबा भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 14 दिनेशपुरी पिता अवधपुरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 15 खिलानपुरी पिता हल्के पुरी पता सा.देह भूमिस्वामी

87/5

96/5

145/3

159/2

0.000

0.000 0.180

0.180

0.000

0.640

0.010

27 0.650

अमरूद-5 आम-2 साज-1 छेवला-4 सेमर-1 रेजा-1 कुआं पक्का-1

कन्जी-1

0.000

0.000 1.370

28/1 1.370

ट्युबवेल-1 0.190

28/2 0.190

0.000

0.000

2.220

30/1 2.220

आम-2 अमरूद-6 जामुन-1 बेरी-1 नीम-1 रेजा-2 बहेडा-1

0.000

0.000 1.720

30/2 1.720

बेरी-1 छेवला-1 गुरार-2 रेंजा-1 सूलबबूल-1 कसई-1

आवला-1

0.000

0.500

0.500

0.000

0.000

0.000

0.770

0.770

बेरी-1 बांस-60

0.040

0.000

0.000

0.040

0.000

0.060 0.060 0.000 7645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

6

भूमिस्वामी

बेल-1 , बेरी -4 2.220

30/3 2.580

शंकरपुरी पिता हल्केपुरी पता सा. देह भूमिस्वामी

87/6

140/5

140/6

145/4

अमरूद-25

आवला-8

आम-26 नीबू-1

रायकरोदा-1

मुनगा-2

अनार-1

महुआ-1 खैर-1

कटचंदन-1

सूलबबूल-7

सागोन-15

रेंजा-1 नीम-8

कसई-1

महुआ-5

गुरार-4

कुआं पक्का-1 0.500 0.500 0.000 0.000

बेरी -1 0.460 0.460 0.000 0.000

मुनगा-1

रेंजा-3 नीम-1

छेवला-1 0.460 0.460

बांस-155

0.040

0.040 0.000 0.000

सूलबबूल-3 0.640

जामुन -1

200/5 0.640

275/3

17

भूमिस्वामी 30/4

जितेन्द्रपुरी. वल्द देवीपुरी पता सा. देह भूमिस्वामी

204

205

18

भूमिस्वामी 30/5

दीपकपुरी पिता अवधपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 19 नत्थूसींग पि. गनेशसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

32

82/4

133/2

170

171/2

175

273/2

20

भूमिस्वामी 33/1

संतोषपुरी सोनपुरी कस्तूरी सुशीला उर्मिला कृष्णाबाई सरोजबाई पिता बृजपुरी पता सा० देह शासकीय संस्था

तेदू-1 कसई-1

महुआ-3

छेवला-2 0.300 0.300

0.800 0.450

गुरार-1 0.020

छेवला-1

0.000

0.600 0.600 0.000

महुआ-1

बबूल-1 2.230 2.220 0.000

कुआं पक्का-1

0.010

आम-1.

0.360 0.000 0.000

31 0.360

आवला-1

सागोन-6

किरवारा-1

सागोन-3

0.000

0.550 0.540

0.010

छेवला-1

कुआं पक्का-1 0.320 0.310 0.000 0.010 कुआ पक्का-1 0.020

0.020

0.000 0.000

0.000

0.670 0.670 0.000

0.000

0.340

0.000

0.340

0.000

0.200 0.200 0.000

0.000

0.620 0.620 0.000

गुरार-1 0.930 0.930

बांस-90

सागोन-2 7646

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1

बेल-1

0.000

0.000

0.400

0.400

भूमिस्वामी 33/2

शंकरपुरी पिता हल्के पुरी भूमि स्वामी

21

महुआ-1

बेरी-1

0.010

0.000

0.830

0,840

37

भूमिस्वामी

22

सागोन-2

कुआं पक्का-1 बीरसीग पिता कोमलसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

नीबू 2 आम-1

0.000

0.000

0.460

0.460

55

अमरूद-1

बेरी-1

इमली-1

बांस-85 नीम-2

सेमर-1

0.210

0.210

180/ 1

0.000

0.000

0.270

0.270

183/2

नीम-1

0.000

0.780

0.000

0.780

39

भूमिस्वामी

23

सागोन-1

सूलबबूल-1 आधारसीग हरिसीग जगतसीग रतनसीग सरदारसीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

कसई-5

0.000

1.460

0.000

1.680

40

गुमेर-1 केम-3

सूलबबूल-3 किरवारा-1

सागोन-3

0.000

0.480

0.640 0.000

41

सूलबबूल-6

गुन्जा-2

साज-1

छेवला-1

कुआ(असफल)

0.200

0.200

63

0.130

0.000

0.000

0.130

118

0.000

0.000

0.110

148 0.110

कुआं पक्का-1

1.080 1.070

164

बेरी-1

0.000

0.000

3.040

3.040

167

अमरूद-2

जामुन-1

बबूल-3

गुरार-1

कसई-1

कोहा-1

1.030

1.030

202

उमर-1

0.030

0.000

0.000

0.030

276

0.000

0.040

277

0.000

0.000

1.540

1.540

279

0.040

0.000

0.000

0.040

281

0.000

0.000

1.150

1.150

283

जामुन-1

0.000

0.000

1.140

1.140

52

भूमिस्वामी

24

अमरूद-2

केम-1

सुलबबूल-2 बलराम पिस. पिरूवा सरस्वती बाई वेवा पिरूवा मोहनलाल पि. सुक्काराजा रामबाबू पिता कुंदन सुम्माबाई बेबा कुंदन पता सा. देह शासकीय संस्था

चिरोल-1

सागोन-1 7647

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

0.480 0.480

53

भूमिस्वामी

बेरी -1 नीबू-2

0.140

57

0.140

महुआ-1 25 हरिराम सखी चंद्रभान पिता गज्जू पता मालथौन मालथौन सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.070

177/3 0.070

180/3 0.100 0.100

बबूल-1

0.000

0.300

183/4 0.300

छेवला-1

केम-1

0.000 0.000

0.280 0.280

54

भूमिस्वामी

26

छेवला-1 रमेश पिता उद्दी पता सा. देह भूमि स्वामी

बास-75

गुरार-1

नीम-2

काकर-1

बीजा-1

सूलबबूल -18

महुआ-1

सागोन-1

0.030

0.000

151

नीबू 1 आम-2

0.030

0.000

0.030 0.000

156

अमरूद-6

अनार-1

मुनगा-1

यूकेलिपटस-2

चखेडन-1

उमरन-1

नीम-2 बास-60

सूलबबूल-2

छेवला-1

0.000

0.000

0.700

0.700

174

छेवला-1

0.000

0.000

0.240

178 0.240

0.280 0.280

179

0.350

0.350

187

गुरार-2

0.000

0.000

0.270

0.270

217

0.010 नीबू 1 आम-1

0.000

1.120

1.280

263

अमरूद-1

मुनगा-1

सूलबबूल-1

साज-1

किरवारा-1

खैर-1 कुमी-1

कुआं पक्का-1

0.000

0.030

282

मुनगा-2

0.000

0.000

0.140

0.140

58

भूमिस्वामी

27

बास -55 शीतल पिता दरयावसीग यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सागौन-1

सूलबबूल-1 [भाग 1 7648

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

0.000

बास -35 रेंजा-1

0.000

28

59 0.230 0.230

भूमिस्वामी

सूलबबूल-8

0.020 0.000

149

देवीसींग वहादुरसींग पिता गंर्धवसींग शिवरानी बेवा गंधर्वसींग पता मुड़ियागौसांई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.000

154 0.020

0.150

181 0.150

0.280 0.000 0.000

182 0.280

आवला-2

0.000 0.010

220 0.230 0.220

जिमरिया-1

अनार-1 बेल-4

अमरूद-3

आम-1नीम-2

बबूल-1

सूलबबूल-6

सागौन-1

गुरार-1

छेवला-1

कुआं पक्का-1

222

0.220

0.220

बेरी -1

62

1.030

29

भूमिस्वामी

1.030

भुजवल सींग पि. सुकसींग पता सा. देह शासकीय संस्था

छेवला-11

सागौन-2

छेवला-1

0.230

98 0.230

नीम-1

सूलबबूल-1

0.000 0.010

1.610

कुआं पक्का-1

भूमिस्वामी

30

64/1 1.620

राजेंद्रकुमार पिता उदयचंद जाति जैन पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

आवला-1 31

1.610

1.620

भूमिस्वामी

गोरीबाई उर्फ मदसूना जोजे

64/2

अमरूद-1 भुजवलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

बेरी-1

सूलबबूल-1

सेमर-1 नीम-1

कुआं पक्का-1

0.000

0.000

भूमिस्वामी 65 0.640 0.640

32 भगवतपुरी पिता रल्लीपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

बास -200

0.050

0.050

0.000

130

0.000

नीम-1

0.000 0.120

131 0.120 0.000

0.040 0.000

145/2

0.130 0.130

159/1

209 0.050 0.000

रेंजा-1

210 1.250 1.250

रेजा-1

0.000 0.000

0.610 0.610

275/1

0.000

33

भूमिस्वामी 66

1.720

0.010

1.730

सूलबबूल-4

गुरार-1 रेंजा-1

छेवला-4

कुआ कच्चा (असफल) कुआं पक्का-1 प्रेमसीग गुलाब प्रहलाद पिता रंधीर रामरती बेवा रंधीर पता सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी राजागोविन्द सुमन पुष्पा रामदेवी रेखापिता सरदार सोनाबाई बेवा सरदारसींग पता मुडियागौसाई मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी बीरसींग भगवानसींग पिता धनश्याम पता सागर मध्य प्रदेश 2/3 भाग भूमि स्वामी 7649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1]

छेवला-1

0.000

0.680 0.000

67 0.680

भूमिस्वामी 34 कमलेश पति लक्ष्मनपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

99/1

कुआ पक्का-1

0.020

0.000

0.020 0.000

0.000 0.030

0.000

103/1 0.030

120/1

123/1

0.000 0.030

0.000

0.030

0.000 मुनगा-1

0.010

0.000

0.010

अमरूद-12

आम-7 नीबू-4

आवला-2

सीताफल-2

जामुन-3

रायकरोदा-1

अनार-1

बेल-2 बेरी-1

नीम-1

सूलबबूल-2

बहेडा-1 रेंजा -1 0.640

270/1 0.640

293/1

294

299/1

भूमिस्वामी 0.180 0.180

0.120

0.120

0.000

0.070

अमरूद-1

0.010

0.000

0.800

68 0.810

35 लाखनसींग खलकसींग सचिनसींग पिता अर्जुनसींग बड़ीबहू बेवा अर्जुनसींग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

छेवला-2

पीपल-1

कोहा-1

कुआं पक्का-1

रेंजा-2 0.310

213/3 0.310

69

भूमिस्वामी 36 प्रतापसींग तुलसीराम नारायनसींग रगवीरसींग पि. उमरावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

95

111

114

छेवला-4

0.000

0.000

0.850

0.850

पीपल-1

सागौन-1

बेरी -1 कोहा -4

0.000 0.010

1.340

1.350

अमरूद-1

कांकर-1

अस्तो-1 बास-2

कुआं पक्का-1

0.000

0.000

0.090 0.090

बास-40 0.150

0.150

सूलबबूल-1

यूकेलिपटस-3

मुनगा-1 बेरी-

0.000

0.320 0.000

161 0.320

70

भूमिस्वामी 37 उमेद टीकाराम नंदराम पिता मुलु भूमि स्वामी

सूलबबूल-1

नीम-1 बहेडा-

छेवला-3 0.820

0.830

गुरार-2

कुआं पक्का- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7650

[भाग 1

0.000 गुरार-1

0.000

0.640

0.640

38 जानकीबाई पति लखनपुरी भूमि स्वामी

71

भूमिस्वामी

0.120

0.000

0.000

0.120

101

0.000

0.060

102/2

0.020

0.000

125/2

0.350

0.350

198/4

बेल-2 वेरी-

0.000

0.000

0.510

0.510

सागौन-8

223/2

छेवला-1

सूलबबूल-:

रेंजा-1

0.000

0.050

224/2

0.060

0.370

247/2

0.200

0.200

268/2

पीपल+

0.600

0.600

292

छेवला-1

0.000

0.000

0.650

0.650

72

भूमिस्वामी

39 लखनपुरी पिस. बाबूपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

73

0.020

चिरोल-1

115

0.020

0.000

124

सेमर-1

1.100

1.100

297

नीम-1 रेंजा-

0.000

0.000

0.460

40

74

0.460

खेर-1 नीम-1

0.040

0.000

उमेद टीकाराम पिता मुलू पता सा. देह भूमिस्वामी भूमि स्वामी

0.000

0.040

75

छेवला-1

महुआ-1

0.740

0.740

78

0.000

0.000

0.160

41

0.160

76

भूमिस्वामी

0.590

0.590

77

सूलबबूल-2 धीरजसींग पिता भैयालाल अमोलसीग पिता अनतसीग लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी

0.060

0.060

83

0.000

0.000

0.050

0.050

108

144

1.490

1.490

278

0.000

0.160

0.000

0.160

303

बेरी-1 वेल-3

0.010

0.000

0.890 0.880

79

भूमिस्वामी

अमरूद-1

जामुन-1

मुनगा-1 42 पूरन रेवाराम श्रीराम पिस. मदूरा भागवती कलावती मुलाबाई जीराबाई पुत्री मदूरा सीताबाई वेबा मदूरा पता सा. देह शासकीय संस्था

सूलबबूल -5

गुरार-1

कुआं पक्का-1

बेरी-9 आम-2

0.000

0.000

43

0.660

0.660

भूमिस्वामी 82/1

मगल पिता फूलसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

अमरूद-3 महुआ-2

0.000

0.020

133/1

गुरार-1

0.000

0.000

0.440

0.440

छेवला-1

171/1

कोहा-1

सीताफल-1

0.660

0.660

208/1

खिन्नी-1 अमरबेल-1 7651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

जामुन-2

अमरूद-13

रायकरोदा-1

नीबू-4आम-11

संतरा-1

अनार-1

मुनगा-1

बास-30गुंजा-1

सूलबबूल-6

गुरार-1

चखेडन-2

सागौन-2

ट्युबवेल-1

उमर-2

0.750

0.760

213/1

रेंजा-1

पीपल-1

कुआं पक्का-1

कुआ पक्का-1

0.000 0.010

0.130

0.140

82/2

भूमिस्वामी

44

0.260

रूपसींग पि. महराजसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

0.260

85

0.000

0.030

271

0.000

0.000

0.570

0.570

272

आम-6

0.010

0.000

0.590

0.600

82/3

भूमिस्वामी

आवला-3 45

शंकरसींग पि. महराजसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

बेरी-3 ,नीबू-3

जामुन-2

अमरूद-22

सीताफल-3

रेंजा-2,नीम1

छेवला-1

सूलबबूल-3

बास-40

कुआं पक्का-1

0.000

0.000

0.570

0.570

84

भूमिस्वामी

46

0.000

0.000

0.300

0.300

93

रामशंकर पिता लक्ष्मीनारायण पता सा. मोतीनगर भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.270

0.270

86

भूमिस्वामी

47 गुवन्दी पिता मल्थी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.130

0.130

87/1

भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.250

0.250

96/1

0.000

0.000

48 छतरपुरी पिता पूरन पुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.340

0.340

135

नीबू-2, बेरी-1

0.000

0.000

0.320

0.320

140/1

ट्युबवेल-1

145/1

0.000

0.000

0.120

0.120

162/1

0.000

0.000

0.450

0.450

197/1

0.000

0.400

200/1

0.000

0.000

0.140

0.140

87/2

भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.400

0.400

200/2

49 सरजूबाई पत्नि छतरपुरी पता सा. देह भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7652

0.000

0.000

0.130

0.130

87/3

भूमिस्वामी

50

0.000

0.000 0.260

0.260

96/3

शिवचरण पिता सोमपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.020

0.000

106/1

बेरी-2 आम-1

0.000

0.050

0.000

0.050

142/2

बास-160

0.000 ट्युबवेल-1

0.000

0.990

0.990

87/4

भूमिस्वामी

51

0.000

0.000

0.770

0.770

अवधपुरी पिता भगवतपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

96/4

0.000

0.000

0.460

0.460

140/4

रेजा-2 छेवला-1

0.000

0.000

0.100

0.100

89

भूमिस्वामी

अमोल सिह पिता अनंतसीग भूमि स्वामी

52

0.000

0.090

90

0.000

0.000

0.100

0.100

91

0.000

0.000

0.190

0.190

88

भूमिस्वामी

53

0.000

0.000

0.400

0.400

137

चौदा पि. गनुवा पता सा. देह शासकीय संस्था

उमर-1 रेंजा-1

0.110

0.110

96/2

भूमिस्वामी

54

0.150

0.000

0.000

0.150

136

इमरत पुरी पिात पूरनपुरी सा० देह भूमि स्वामी

खैर-1 कुआपक्का-1

0.000

0.000

0.330

0.330

140/2

0.000

0.030

0.000

0.030

141

उमर-1

बेरी-1 बास -407 सूलबबूल-3

0.010

0.010

142/1

सूलबबूल-11

0.000

0.380

0.000

0.380

97/1

भूमिस्वामी

छेवला-2 साज-1 सागौन-1

बास-40

0.020

0.000

0.000

0.020

109/1

0.000

0.000

0.050

0.050

110/1

कुआपक्का-1

0.010

0.000

0.370

0.380

139

0.040

0.000

0.000

0.040

157

0.060

0.060

160/1

55 वीरसींग पिता घनश्याम पता सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी भगबानसींग पिता घनश्याम पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी राजबाई भागबाई पुत्री घनश्याम पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश 2/5 भाग भूमि स्वामी प्रेम गुलाब प्रहलाद पिता रधीर रामरति बबाधीर राजा गोविंद सुमन पुष्प रामदेवी रेखा पिता सरदार सोनाबाई बोवा सरदारसींग पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी

0.000

0.040

280

आवला-1

0.000

0.000

1.860

1.860

285/1

सागौन-4

सेमर-1

गुंजा-1 नीम-1 छेवला-1

0.000

0.000

0.030

0.030

289 7653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

0.010 कुआपक्का-1

0.000

0.560 0.550

97/2

56

भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.020 0.020

109/2

0.000

0.000

0.040 0.040

110/2

नेहरसिग अजबबा० उदनाबा ० पिता गंगा सींग रामापुत्रीगंगासींग द्रोपती बेबा गंगासींग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.050

158 0.050

0.000

0.000

0.060

160/2 0.060

0.000 0.000

0.020 0.020

203

0.000 0.000

0.390

206 0.390

0.000

छेवला-1 कंजी-1 साज-1 कुआ (असफल)

0.010

2.380 2.370

285/2

0.030

0.000

0.000

भूमिस्वामी 99/2 0.030

57 राकेश पुरी पिता लछमन पुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.040

103/2 0.040

उमर-1

0.020

0.000

0.020 0.000

120/2

बेरी-1

0,000

123/2 0.010

0.250

266 0.250

सेमर-2

0.000 0.000

0.390

0.390

270/2

गुरार-1

छेवला-1

उमर-1

छेवला-1

0.300 0.300

293/2

रेंजा-4

बेरी-1

0.070 0.000

299/2

0.000 0.070

भूमिस्वामी 102/1

58 कमलेशपुरी राकेशपुरी पिता लछमनपुरी भूमिस्वामी

बेरी-6 सूलबबूल-5 बबूल -1

0.050

119

0.000

0.010

125/1

0.350

0.350

198/3

0.000

0.000

0.720

0.720

223/1

सागौन-6 साज-1 बहेडा-1 खैर-1

0.040

0.040

224/1

0.210

0.240

247/1

0.820 0.000

0.820 0.000

249/1

0.240

0.240

268/1

बेरी -5 उमर-1 सेमर-1 छेवला-3 रेंजा-1

0.000

0.140

0.000

0.140

298

0.070

105/1 0.070

भूमिस्वामी

0.000

59 मकुन्दीसीग पिता बुखई जालम पिता बरजोर पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.050

0.050

226/2

अमरूद-4 सीताफल-1 7654

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

0.000

0.070

105/2

भूमिस्वामी

60 करनसीग पिता बुखई जालम पिता बरजोर पता सा देह भूमि स्वामी

कुआपक्का-1

0.260 0.000 0.010

226/1 0.270

0.400

226/3

0.000

0.000

0.150

228 0.150

सागौन-5 रेंजा-1 खेर -1 सूलबबबूल-6

106/2

भूमिस्वामी

61 गीता देवी पिता सोमपुरी भूमि स्वामी

0.330 0.330

140/3

0.000

107 0.030

भूमिस्वामी

62 बिन्द्रावन प्रकाश पिता कनई सा देह भूमिस्वामी

0.400

0.400

143

सूलबबूल-2 बासभ्रिरा-1

0.000

147 0.020

सेमर-1

1.950 1.950

172

0.100

0.100

173

0.000

0.000

0.120

0.120

भूमिस्वामी 113

63 मंगल पि. फूलसींग जनकाबाई पुत्री फूलसींग नत्थूसींग पि. गनेश महराजसींग पि. मल्थी अर्जुनसींग पि. गोविन्द सींग कमलाबाई धनबाई पुत्री गोविन्दसींग बडीबडू वेवा गोविन्दसींग 'पता सा. देह भूमि स्वामी

0.070

116

भूमिस्वामी

64

बेल-1 नीम-1 जनकपुरी पिता नथूपुरी सुमतरानी वेवा नथूपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कुआं पक्का-1

0.070

0.000

0.000

0.070

122

0.240

0.240

168

सेमर-1

0.000

0.000

1.540

169 1.540

छेवला-3

264

साज-1

0.000

0.000

0.250

0.250

265

0.000

0.000

1.240

296 1.240

0.000

0.130

0.000

0.130

300

ट्युबवेल-1

0.070

0.070

भूमिस्वामी 117/1

65 नर्मदापुरी पिता जनकपुरी पता सा० देह भूमि स्वामी

0.000

121 0.070

0.000

0.020

129/2

मुनगा-1 बेल-1

0.000

0.000

0.210

0.210

291/1

बेरी-1 हडुवा-1 रेंजा-1

0.120

0.120

295/3

0.000

0.270

0.000

0.270

301/1

भूमिस्वामी 117/2

66

0.070

0.000

0.000

अनिल पुरी ना ० बा.० पिता जनक पुरी पता सा ० देह भूमि स्वामी

0.070

128

0.000

0.000

0.210

0.210

291/2

0.000

0.000

0.120

0.120

295/2

0.000

0.270

0.000

0.270

301/2 7655 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

0.000

0.070

67

भूमिस्वामी 117/3

सचिन पुरी ना ० वा.० पिता जनक पुरी पता सा० देह भूमि स्वामी

0.000

0.110 0.000

0.110

193/1

0.210 0.210 0.000 0.000

291/3

0.000

0.270 0.000 0.270

301/3

बेल-1 कोहा-1

0.000

0.110 0.000 0.110

305/1

0.000

0.070

भूमिस्वामी 117/4

68 अमितपुरी ना० बा० पिता जनकपुरी पता सा० देह भूमि स्वामी

0.120

193/2 0.120

0.210

0.210

291/4

0.000

0.270

0.000

301/4 0.270

0.000

0.100

305/2

0.080 0.000

117/5

69

भूमिस्वामी

शुभम पुरी ना० वा० पिता पालक जनकपुरी पता सा० देह भूमि स्वामी

0.220

0.220

193/3

0.200 0.200

291/5

0.270 0.000

0.000

0.270

301/5

नीबू 1 नीम-2

0.000

0.000

0.100

0.100

129/1

भूमिस्वामी

70

सीताफल-17 देवपुरी पि. गोविन्द पुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

अमरूद-2

बेल-2 आम-2

बास-540

सूलबबूल-3

चिरौल-1

0.020

0.000

0.000

146 0.020

भूमिस्वामी

71

बबूल-1 सूलबबूल-2 नीमाबाई बेबा पुन्ना पानबाई श्यामबाई द्रोपती वाई पुत्री पुन्ना सा० देह भूमिस्वामी

0.480 0.480

38

72

भूमिस्वामी

माखन रामकृष्ण रामप्रसाद मानसीग पिता बल्दू पता सा. देह भूमि स्वामी

150

0.000

0.000

0.130

0.130

184

वेरी-1 रेंजा-1

बबूल-1

बेरी-1

0.000

0.000

0.130 0.130

185

सागौन-1

0.000 0.000

0.200

186 0.200

0.000

0.320

0.000

0.320

199/2

छेवला-2 खैर-1

बेल-1 नीम-2

0.000 0.000

0.230

216 0.230

जिमरिया -1

आवला-8

नीबू-6 आम-6

महुआ-1

जामुन-1 अमरूद-6 मुनगा-1 सूलबबूल-9

गुरार-1 केम- छेवला-1 बास-130 बबूल-1 सागौन-4

0.000

0.000

0.220

0.220

218 7656

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1

भूमिस्वामी

73

152

बृजरानी वेवा दरयाव पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 153

0.010 0.000

74 देवी पि जस्सू पता सा. देह भूमि स्वामी

188 0.200

छेवला-7

0.650 0.650 0.000 0.000

199/1

219

0.000

0.230

0.010

0.220

नीबू-1

अमरूद-3

आवला-1

आम-1 बेरी -1

साज-1 नीम -1

छेवला-1

सागौन-7

सूलबबूल -7

बास-100

गुरार-1

कुआं पक्का-1

221 0.220 0.220 0.000 0.000

75

0.070 0.070

भूमिस्वामी 162/2

हरपे लच्छू पिता पुनू अहिरवार भूमि स्वामी

0.130 0.000 0.000 0.130 मुनगा-1

भूमिस्वामी 162/3

76 हरीसीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमिस्वामी

कसई-1

0.270 0.000 0.270

भूमिस्वामी 165

0.000

77 आधारसींग हरीसींग पि. रामसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

मुनगा-1 नीम-2

0.120 0.120

भूमिस्वामी 177/1

78 भगवानसीग पिता कोमलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

छेवला-1

0.360 0.360

183/1

79

190 0.220 0.220

भूमिस्वामी

निखलेशपुरी वल्द देवीपुरी पता सा . देह भूमि स्वामी

0.000

195 0.640 0.640

0.000

छेवला-2

196 0.460

0.000 0.000

0.460

0.450 0.450 0.000 0.000

197/3

0.840

0.000

0.840

0.000

80

भूमिस्वामी 197/4

देवीपुरी पि. छतरपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.830 0.830 0.000 0.000

198/2

0.320

0.000

0.320

0.000

200/3

0.000 0.000

201 0.400 0.400

भूमिस्वामी

81 जनकपुरी पिता नथूपुरी पता सा. देह भूमिस्वामी

जामुन-4

0.860 0.850 0.000 0.010

भूमिस्वामी 213/2

बेरी-2 बेल-1 82 महाराजसीग पिता मल्थीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

आवला-1

अमरूद-2

आम-8 नीबू-2

मुनगा-1

सूलबबूल-1

बबूल-3

गुरार-2

बास-50

कुआं पक्का-1

अस्तो-1

0.070

0.000

83

भूमिस्वामी 248

रतीबाई पुत्री बाबूपुरी अनीता मुन्नीबाई मन्नोबाई पुत्री लक्ष्मनपुरी भूमि स्वामी

0.180 0.180

249/2

भूमिस्वामी

84 देवीसीग बहादुरसीग पिता गन्धर्वसीग यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

छेवला-2

0.280

250/1 0.310 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

7657 85

250/2

भूमिस्वामी

0.420 0.380 0.000 0.000

द्वारका पसाद पिता गोपाल पसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

275/2 0.310 0.310 0.000 0.000

रंजा-1 छेवला-1 ट्युबवेल-1 86

भूमिस्वामी 262 0.920 0.770 0.000 0.010 कुआं पक्का-1 प्रेमसीग गुलाब प्रहलाद पिता रंधीर रामरती बेवा रंधीर पता सागर मध्य प्रदेश 3/4 भाग भूमि स्वामी राजा गोविन्द सुमन पुष्पा रामदेवी रेखा पिता सरदार सोनाबाई बेवा सरदारसींग पता मुडियागौसाई मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी

267

भूमिस्वामी

0.920 0.920 0.000 0.000 बेरी -1 साज-1

अस्तो-1

बबूल -1 कसई-1

छेवला-4 87 छतरपुरी इमरतपुरी पिता पूरनपुरी कमलरानी वेवा सोमपुरी शिवचरन ना. वा. पि. सोमपुरी पा. मां . कमलरानी भूमि स्वामी गीतादेवी वा. साधनादेवी ना. वा. पुत्री सोमपुरी पां. मां. कमलरानी भगवतपुरी पि. रल्लीपुरी शंकरपुरी पिता हल्केपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 284 0.030 0.000

88 गुलाबबाई पुत्री उमरावसीग सा० देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी

89

भूमिस्वामी 287 1.140 1.140 0.000 0.000

देशराजसींग जनकसींग ना.वा.पि. पहारसींग पा. व.मां खुद चम्बाई वेवा पहारसींग पता सा. पिथौली भूमि स्वामी

90

288

भूमिस्वामी

1.590 1.590

केशरीसींग पि. शंकरसींग प्रतापसींग पि. कुंजनसींग पता सा. पिथौली भूमि स्वामी

91

भूमिस्वामी

0.600

295/1

0.600

संजयकुमार पिता शिखर चंद पता सा. बांदरी भूमि स्वामी

92

36

भूमिस्वामी

0.480 0.480

बेरी-1 गुल्झारसींग पि. दरयावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

56

0.150 0.150

अनार-1 कैथ-1 नीबू1 आम-2 आवला-1 करोदा-1 अमरूद-2 सूलबबूल-1

177/2 0.060 0.060

180/2 0.100 0.100

0.320

183/3

0.320 0.000 0.000 छेवला-1 कोहा-1

भूमिस्वामी 192 0.560 0.560 0.000 0.000

93 देवीपुरी गुड्डीबाई पि. द्वारकापुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.600

208/2

0.590 0.000 0.010

94 मीराबाई पत्नि शंकर सिंह सा. देह भूमि स्वामी

अमरूद-28 आम-10 नीबू-3 कठहल -1 जामुन-1 . मंदिर-1 कुआं पक्का-1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7658

95

भूमिस्वामी रंधीरसींग बीरसींग भगवानसींग पिता घनश्याम भागवती राजबाई पुत्री घनश्याम गंगासींग पिता नत्थूसींग पता मुडियागौसाई मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी मायाबाई पति नत्थूसींग पता मुडियागौसाई मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी

रेंजा-1

0.000

0.000

290 0.050 0.050

छेवला-2

3,360

111.850 10.700

320 132.190

योगः-

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

ख.नं.

प्रभावित मकान का विवरण

भूमि पर निर्मित मकान

धारक का विवरण

स. क्र.

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

1

129/1

धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंबो का विवरण

मकान का क्षेत्रफल

झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड़ / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.

6

5

निरंक

73.92

मकान कच्चा दीवारें पत्थर खपरेल

देवपुरी पिता

गोविन्द्रपुरी

देवपुरी पि. गोविन्द पुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

115

2

73.92

योगः

40.00 सुंदरपुरी पिता लखनपुरी दीवारे पत्थर उपर टीनसेट

लखनपुरी पिता

बाबूपुरी

लखनपुरी पिस. बाबूपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

124

124

3

30.78

20.25

दीवारे ईट की गाटर फर्शी फर्श पक्का दीवारे ईट की खपरेल

91.03

योगः-

निरंक

24.79

गौशाला पत्थर की दीवार लकड़ी बरसाती

सुंदरपुरी पिता

लखनपुरी

लखनपुरी पिस. बाबूपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

4

125/1

24.79

योगः-

निरंक

38.93

मकान दीवारे पत्थर की छत खपरैल

कमलेशपुरी पिता

लक्ष्मनपुरी

कमलेशपुरी राकेशपुरी पिता लछमनपुरी

5

123/2

38.93

योगः-

निरंक

17.34

रामरानी बेबा

लक्ष्मनपुरी

राकेश पुरी पिता लछमन पुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

6

123/1

कमलेशपुरी पिता लक्ष्मनपुरी

निरंक

16.96

पत्थर की दीवारे छत टिन की गौशाला लकड़ी जिंक बरसाती

34.30

योगः-

निरंक

73.08

पक्कासीमेंट फर्श पक्काआर.सी.सी.

कमलेशपुरी

राकेशपुरी पिता

लक्ष्मनपुरी

7

106/2

73.08

योगः-

निरंक

29.70

बद्रीपुरी पिता

बैजनाथपुरी

गीता देवी पिता सोमपुरी भूमिस्वामी

निरंक

29.12

गौशला पत्थर ईंट की उपर सीमेंट शीट दीवाल ईट छत खपरैल फर्श कच्चा

निरंक

6.30

निरंक

13.52

किचिन पत्थर की दीवाल छत सीमेंटशीट सिगल ईट का छत

सीमेंट फर्श पक्का

3.61 निरंक

सौचालय

82.25

योगः- 7659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

निरंक

82.50

8

105/1

गौशाला पत्थर की खपरेल

जालम सींग पिता

बरजोरे सींग

निरंक

39.06

मकुन्दीसीग पिता बुखई जालम पिता बरजोर पता सा. देह भूमि स्वामी

121.56

सिंगल ईट का छत गाटर फर्शी योगः-

निरंक

29.44

105/2

9

करनसींग पिता

बुखई

निरंक

49.20

करनसीग पिता बुखई जालम पिता बरजोर पता सा देह भूमि स्वामी

गौशाला पत्थर की खपरेल सिंगल पत्थर इंईट उपर खपरेल

78.64

योगः-

निरंक

20.01

10

213/2

पत्थर का कच्चा खपरेल मकान

महाराजसींग पिता

मल्ले

महाराजसीग पिता मल्थीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

20.01

योग

41.33

155

11

रामप्रसाद पिता वल्दवान

मानसीग यादव पिता

वानसींग

भगौनी पिता दामोदर पता सा. पिथौली सेवा खातेदार

दीवार पत्थर छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा

निरंक

16.40

डबल मंजिल छत गाटर फर्शी भू- तल

निरंक

16.40

डबल मंजिल छत गाटर फर्शी प्रथम तल

निरंक

18.72

डबल मंजिल छत गाटरफर्शी ऊपर खपरैल भू-तल

निरंक

18.72

डबल मंजिल छत गाटरफर्शी ऊपर खपरैल प्रथम-तल

निरंक

68.00

डबल मंजिल छत गाटर फर्शी ऊपर खपरक्न फर्श पक्का भू-तल

निरंक

68.00

डबल मंजिल छत गाटर फर्शी ऊपर खपरक्न फर्श पक्का प्रथम तल

30.38 निरंक

छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा दीवाल पत्थर

निरंक

18.70

छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा दीवाल कच्चा

निरंक

18.38

दीवार पत्थर की छत खुला

315.02

योगः 7660

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

154 12

निरंक

34.54

देवसींग पिता गन्धर्व

सींग यादव

देवीसींग वहादुरसींग पिता गंर्धवसींग शिवरानी बेवा गंधर्वसींग पता मुड़ियागौसांई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

13

158 डबल दीवार पत्थर लकड़ी का पटमा छत खपरेल भू-तल

34.54 निरंक

डबल दीवार पत्थर लकडी का पटमा छत खपरेल प्रथम तल

निरंक

29.24

डबल छत फर्शी गाटर फर्श पक्का भू- तल

निरंक

29.24

डबल छत फर्शी गाटर फर्श पक्का प्रथम तल

निरंक

12.90

सींगलछत गाटर फर्शी फर्श पक्का

निरंक

8.34

निरंक

दीवार पत्थर छत खपरेल फर्श कच्चा शौचालय

1.44

150.24

योगः-

34.44 निरंक

:

बहादुर सींग पिता

गन्धव्र सींग यादव

नेहरसिग अजबबा० उदनाबा० पिता गंगा सींग रामापुत्रीगंगासींग द्रोपती बेबा गंगासींग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

151 डबल मंजिला छत फर्शी गाटर ऊपर खपरेल फर्शपक्का भ-तल

निरंक

34.44

डबल मंजिला छत फर्शी गाटर ऊपर खपरेल फर्शपक्का प्रथम मंजिल

निरंक

33.58

प्लर पर आर.सी.सी. छत बिना प्लास्टर योगः-

102.46

निरंक

74.80

रमेश पिता उद्दी

यादव

14 रमेश पिता उद्दी पता सा. देह भूमि स्वामी

151 15

दीवार ईट छत सीमेंट आर.सी.सी.

74.80

योगः

निरंक

10.44

जगदीश पिता रमेश

यादव

रमेश पिता उद्दी पता सा. देह भूमि स्वामी

दीवार ईट छत टीन सेट फर्श कच्चा दीवार पर प्लास्टर नहीं है दरवाजा भी नहीं है

निरंक

56.62

दीवार ईट छत सीमेंट फर्श कच्चा दीवाल पर प्लास्टर नहीं हैदरवाजा भी नहीं है

85.69 निरंक

दीवार पत्थर छत

खपरेल फर्श कच्चा

152.75

योग 7661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

51.94

16

148

दीपेन्द्र सींग पिता सरदारसींग

दीवार ईट पक्की छत सीमेंट सीमेंट फर्श पक्का

विक्रम सींग लोधी

दीपेन्द्रसींग पिता

सरदार सीग लोधी

निरंक

दहलान

आधारसीग हरिसीग जगतसीग रतनसीग सरदारसीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

22.50

सोचालय

1.44 निरंक

75.88

योग

88.07 निरंक

148 गुलाबसींग लोधी पिता आधारसीग

17 आधारसीग हरिसीग जगतसीग रतनसीग सरदारसीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

दीवार ईट की पक्की (सात फुट ऊची) बिना प्लास्टर बिना छत (निर्माणाधीन मकान)

निरंक

126.69

नींव भरी हुई प्लर पक्के

निरंक

1.44

शौचालय

216.20

योगः

29.400 निरंक

18

83 श्रीराम पिता भदूरे दहलान पत्थर खपरेल

41.50 निरंक

धीरजसींग पिता भैयालाल अमोलसीग पिता अनतसीग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी

सिंगल पत्थर का छत सीमेंट सीट

निरंक

10.320

ईंट की कच्ची दीवादर पर लकडी बरसाती की छत

निरंक

5.04

लकड़ी के खम्बों पर लकडी बरसाती की छत

निरंक

10.105

सिंगल पत्थर का खपरेल

शौचालय

1.44 निरंक

18.00 निरंक

गौशाला लकड़ी के खम्बों पर लकड़ी तिरपाल की छत

योगः-

115.80

निरंक

43.05

55

19

बीरसींग पिता कोमल

सीग

बीरसीग पिता कोमलसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

सिंगल पत्थर का खपैरल कच्चा पत्थर की दीवार 14.42 निरंक

खपरैल

निरंक

18.14

पत्थर की दीवाल टीन सेट

8.74 निरंक

लकड़ी के खम्बों पर लकड़ी घासपस की छत

निरंक

26.04

लकड़ी के खम्बों पर लकड़ी घासपस की छत

सोचालय

1.44 निरंक

111.82

योगः [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7662

56

निरंक

22.08

यादव

राजू पिता गुलझार

20 गुल्झारसींग पि. दरयावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

56 गौशाला पत्थर लकडी खपरैल

18.96 निरंक

दीवार ईट की खपरैल

निरंक

17.68

दीवार ईट की छत खपरा टीन सेट

21.00 निरंक

लकडी बरसाती

79.72

योगः-

निरंक

24.69

सिंगल ईट का खपरा

गुलझार पिता दरयाव

21 गुल्झारसींग पि. दरयावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

22

57

निरंक

13.20

ईट का बरसाती टीनसेट

निरंक

16.25

इंट का बरसाती टीनसेट

54.14

योगः-

निरंक

12.42

चन्द्रभान पिता

गजराज यादव

हरिराम सखी चंद्रभान पिता गज्जू पता मालथौन मालथौन सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

23

58 सिंगल फर्श पक्का गाटर फर्शी

निरंक

12.15

किचिन ईट का सीमेंट चादरें

26.57 निरंक

सिंगल ईट का उपर सीमेंट चादर

निरंक

22.50

निरंक

1.44

गौशाला लकड़ी के खम्बों पर घासपूस की छत शौचालय

75.08

योगः-

निरंक

47.68

शीतल पिता दरयाव

शीतल पिता दरयावसीग यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

24

52 सिंगल ईंट पत्थर

निरंक

27.37

खपरेल सिंगल ईट पत्थर टीनसेट

निरंक

48.00

गौशाला दीवार कच्ची

निरंक

17.80

छत लकड़ी पन्नी पत्थर का खपरा

1.44 निरंक

सोचालय

निरंक

1.44

सोचालय बिना छत

143.73

योगः-

निरंक

51.45

उमेदपिता मुलू

अहिरवार

बलराम पिस. पिरुवा सरस्वती बाई वेवा पिरूवा मोहनलाल पि. सुक्का राजा रामबाबू पिता कुंदन सुम्माबाई बेबा कुंदन पता सा. देह शासकीय संस्था

डबल पत्थर का छत फर्शी गाटर उपर खपरेल भू-तल

निरंक

51.45

डबल पत्थर का छत फर्शी गाटर उपर खपरेल प्रथम तल

निरंक

30.45

सिंगल पत्थर का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का

निरंक

18.45

151.80

गौशाला लकड़ी के खम्बों पर लकड़ी तिरपाल की छत योगः- 7663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

25

52

निरंक

29.75

पत्थर की दीवार

सोमाबाई बेबा कुदन

अहिरवार

बलराम पिस, पिरुवा सरस्वती बाई वेवा पिरुवा मोहनलाल पि. सुक्का राजा रामबाबू पिता कुंदन सुम्माबाई बेबा कुंदन पता सा. देह शासकीय संस्था 26

111

निरंक

23.80

खपरैल पत्थर की दीवार खपरैल

निरंक

10.41

लकडी बरसाती गौशाला

निरंक

7.70

ईंट के प्लर पर लकडी एवं खपरैल छत

निरंक

1.44

सोचालय

73.10

योगः

निरंक

25.22

गौशाला लकडी दत बरसाती

वीरसीग पिता

घनश्याम सीग

प्रतापसींग तुलसीराम नारायनसींग रगवीरसींग पि. उमरावसींग

27

208/1

मगल पिता फूलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

25.22

योग

निरंक

13.40

दरयावसींग पिता

मंगल सींग लोधी

(

28

208/1

मगल पिता फूलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

लकड़ी के खम्बों पर लकड़ी घासपस की छत

निरंक

30.80

दीवार पत्थर छत खपरा फर्श कच्चा गौशाला

निरंक

1.44

सोचालय

45.64

योगः-

निरंक

39.10

दीवार ईट छत त्रिपाल

निरंक

1.44

शंकर सींग पिता

मंगल सींग लोधी

208/2 29 मीराबाई पत्नि शंकर सिंह सा. देह भूमि स्वामी

सोचालय

40.54

योगः-

निरंक

49.78

सीमेंट का पक्का

निरंक

53.71

फर्श पत्थर चबूतरा पक्का

श्री हनुमान जी मंदिर

(निर्माणकर्ता-

देवीपुरी पिता

धरमपुरी)

98

103.49

योगः-

निरंक

24.49

सिंगल ईट का खपरैल

रामजी, इन्दु पिता

दशरथ सिंह

30 भुजवल सींग पि. सुकसींग पता सा. देह शासकीय संस्था

(

98

निरंक

17.36

सिंगल ईट का सीमेंट की चादरे

निरंक

14.62

गौशाला दीवार ईंट की खपरैल

56.47

योगः-

निरंक

58.52

नत्थूसींग पिता

गनेशसींग

31 भुजवल सींग पि. सुकसींग पता सा. देह शासकीय संस्था

32

30/3 शंकरपुरी पिता हल्केपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी

मकान कच्चा छत लकड़ी बरसाती

58.52

योगः-

निरंक

67.20

सुरेशपुरी पिता

शंकरपुरी

64/2 33 गोरीबाई उर्फ मदसूना जोजे भुजवलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

दीवार पत्थर छत सीमेंट चादर फर्श कच्चा

67.20

योगः

निरंक

37.72

दीवार ईट की छत जिंक

गोरीबाई उर्फ

मदसूना जोजे

भुजवन सींग

A

37.72

योगः- 7664

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

-

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर - कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा । (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक (3)

या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

٨.

7665

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अंगस्त 2021

भाग 1 ]

(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे . में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19 (3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक -19 अ/ 19 (3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर 35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान मे विचाराधीन है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 18/08/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7666

क्रमांक 13 - अ- 82-19-20-भू-अर्जन- 21-6557

मौजा पिथौली पट.ह.नं. - 61 तहसील मालथौन

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित भूमियों एवं स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

:

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य (1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

: मालथौन

2. तहसील

: पिथौली

3. ग्राम

61

4. पट.ह.नं.-

: 103.220 हैक्ट.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स.

(रकवा हेक्टे.मे. )

क्षेत्रफल अर्जित भूमि

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

क्र.

पडती

सिंचित असिंचि त

कुल रकवा (हेक्टे. में)

9

8

7

5

6

4

3

2

1

150.040

भूमिस्वामी

1

बहादुरसींग पिता सेतूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.090

130/2

बास-10 सूलबबूल -1 बेरी -1

0.040

0.000

0.000

0.040

222/1

0.000

0.000

0.380

0.380

355/2

0.000

0.000

0.110

357/2 0.110

0.000 0.000

0.400

0.400

372

0.000

0.000

0.320

0.320

440/2

सूबबूल-2 कोहा-1 रूसल्ला-1

सागोन-1

0.000

0.000

0.220

0.220

सूलबबूल-1

442/2

0.010

0.000

2.000

2.010

17/1

भूमिस्वामी

2

नीबू-1 कुआं पक्का-1 प्रेमबाई बेवा जगतसींग लटोरे पिता जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010

0.390 0.000

0.400

कुआ पक्का-1

17/2

भूमिस्वामी

3

राघवेन्द्र पिता रामसीग लोधी पता सा. सागर भूमि स्वामी

0.000 कुआपक्का-1

0.800

18/1

भूमिस्वामी

4

0.000

0.000

0.400

0.600

किशोरा पिता खुमाना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

345/1 7667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

18/2 5

भूमिस्वामी चौदा पिता खुमान पता निवासी भूमि स्वामी

345/2

18/3

भूमिस्वामी 6

86

345/3 तिलकसींग , आरती पिता भूपेन्द्रसींग भोपालसीग , शिवकुमार पिता नारायणसींग मेमबाई देवा नारायणसींग साकिन पिथौली भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 21/1 7

राजेश पिता खिलानसींग उर्फ लक्ष्मन पता निवासी भूमि स्वामी

77/1

भूमिस्वामी 8

तिलकसींग पिता भूपेन्द्रसींग पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

92/2

160

234/2

294/2

422/1

435 भोपालसींग पिता नारानसींग भूमि स्वामी

77/2

भूमिस्वामी 9

77/3

92/1

157

234/1

294/1

437/2

438/1

प्र.क्र . १३७ / 82 / 19-20

कोहा-1

0.010

0.000

0.800 0.790

सागोन-1

कुआपक्का-1

0.000 0.450

0.600 0.000

महुआ-1 बास-1 बेल -1 बबूल-1

0.000

0.150 0.000

0.150

0.000

0.330 0.000

गुरार -1 0.330

0.080

0.000

0.870

खेर-3

0.000 0.000

1.210 1.130

छेवला-1 कुआं पक्का-1 0.020 0.000

0.000 0.000

0.170 0.170

चिरोल-1 0.120 0.120

पीपल-1

अचार-1

केथा-1

0.000 0.000

0.220 0.160

नीम-2

कोहा-2

0.000

0.000

0.140

0.140

सागोन-1 बेरी -1 0.500

0.490 0.440

0.720

0.720

0.020

नीम-1 0.220 0.220

0.000 0.120

0.000

0.120

चिरोल-2 इमली-1 नीम-1

केथा-1

0.000 0.000

0.220 0.150

ककार-1 चिरोल-3 बबूल-6 रेजा-1 बेल-1 उमर-1

कोहा-2 0.590

436 0.590

अस्तो-1 0.820

0.820

बबूल-19 चिरोल-6 खेर-2बेरी -4 पीपल-1

बास -60 नीम-2 कोहा-12

उमर-5

0.000

0.000

0.180 0.180

सूलबबूल-4 कोहा-3 उमर-3 बेरी-2 ट्युबवेल-1 7668

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

0.000

0.980

0.000

0.980

भूमिस्वामी 78

10

0.000

0.730

0.000

0.790

79

0.000

0.000

0.200

देशराज जनकसींग पिता पहार- सींग चंदाबाई वेवा पहारसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.200

175

नीम-1 बेरी-1

0.010

0.000

0.460

0.500

81

भूमिस्वामी

11

सूलबबूल-1 दामोदर पिता गिरधारीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

अमरूद-2

कुआपक्का-1

0.000

0.160 0.000

0.160

358

0.000

0.000

0.570

0.570

407

0.000

0.000

0.410

0.410

412

0.000

0.560 0.000

0.560

421

कोहा-2

0.000

0.000

0.300

0.300

423

कोहा-1

0.000

0.000

0.400

0.400

424/2

0.000

0.000

0.150

431 0.150

0.300

0.300

432

0.000

0.470

0.000

0.470

82

भूमिस्वामी

12

राजा गोविन्द सुमन पुष्पा रामदेवी रेखा पिता सरदार सोनाबाई बेबा सरदार पता सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी प्रेमसीग गुलाबसीग प्रहलाद पिता रधीरसीग पता सागर मध्य प्रदेश 3/4 भाग भूमि स्वामी

0.000

0.900

0.000

0.900

83

भूमिस्वामी

13

0.140

0.000

0.000

0.140

139/1

सकरूवा परमा हरिया पिता गोरेलाल जमना रतन पिता धनुवा मजलीबहू पिता धनुवा, मझलीबहु धनुवा राजू राजा बाबूलाल बेबी रचना कुशुम पिता अर्जुन कमलाबाई बेवा अर्जुन पता सागर मध्य प्रदेश 7/8 भाग भूमि स्वामी रामसींग बबलू लीला पिता परम सरजोबाई बेवा परम पता पिथोली सागर मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी

0.010

0.000

2.360

842.370

भूमिस्वामी

14 केशरीसींग सुल्तान राजेन्द्र उदयसिह पिता शंकरसीग कुन्जनसीग पिता मकुन्दसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

कसई-1 खेर-2 गुरार-1 छेवला-2 कुआं कच्चा-1

0.000

0.000

1.900 1.900

108

यूकेलिपटिस -16

0.000 0.000

0.400

0.400

131

सूबबूल-5

चिरोल-2 कसई-1 अमरूद-2 मुनगा-1 आम-1 , बेल-1

0.000

0.000

ट्युबवेल-1

0.200

0.200

174

आम-1

0.000

0.000

0.420

0.690

344

0.000

0.000

0.380

0.380

360

0.000

0.000

0.440

376/1 0.440

0.000

0.000

0.770

0.770

385/1

बरगद-2 सगोन-3 सेमर-1 कोहा-2 बेल-1

0.000

0.000

0.270

0.270

417/1

0.000

0.760

0.000

0.760

85

भूमिस्वामी

छेवला-1 खेर-2सेमर -1 15

अकित मेघा पिता विकासकुमार सुषमा वेवा विकास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.130

0.000

0.130

87 7669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

0.000

0.000 1.770

88

1.770

भूमिस्वामी

16

0.000

0.410

0.000

0.410

89

सजयकुमार पिता शिखरचद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.510

0.000

0.510

97

0.150

0.150

126

0.000

0.000

1.360

1.360

127

0.600

128

0.000

0.000

0.380

0.380

135

0.000

0.000

0.130

0.130

161

0.150 0.150

422/2

0.000

0.190

0.000

0.190

437/1

आम-1

0.000

0.800

98

भूमिस्वामी

17

रेजा-2 खेर-2

0.000

0.000

0.470

0.470

115/2

नितिनकुमार पिता सजयकुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

यूकेलिपटिस- 35बेल-1

रेजा-1

0.000

0.000

0.990

0.990

134

सेमर-1

बबूल-1

जामुन-1

0.000

0.000

0.690

0.690

99

भूमि

18

छेवला-1

0.000

0.000

0.490

0.490

स्वामी

133

रामसीग धनसीग जोधनसीग पिता वीरसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

केथा -1 रेजा-1

सेजा-3 नीम-1

बास-100

सूबबूल-1

अमरूद-5

नीबु-1 बेरी -1

ट्युबवेल-1

नीम-1

0.000

0.000

0.140

0.140

165

सूबबूल-2

0.340

0.340

406/2

0.470

0.470

409

0.080

410

छेवला-1

0.000

0.000

0.360

0.360

414/2

कोहा-4

रेजा-2

0.000

0.000

1.750

1.750

100

भूमिस्वामी

19

छेवला-2

महुआ-1

১

बलरामसीग भूपेन्द्रसीग दुर्गसीग राघवेन्द्र सीग सुजानसीग पिता राजाराम पता निवासी भूमिस्वामी

कोहा-13

0.000

0.000

0.970

0.970

102

भूमिस्वामी

20

बबूल-1 सेमर-1

खेर-1 बेरी -2

कोहा-1

0.000

0.550 0.000

0.550

122

0.020

0.000

0.000

0.020

228

0.000

0.000

0.200

0.200

379

0.000

0.000

0.180

0.180

403

हरपाल पि दशरथ श्रीबाई वेवा दशरथ कलाबाई पि दशरथ शिवराज चदन पि सुम्मेर राजबाई पि सुम्मेर जानकीबाई वेवा सुम्मेर भूमि स्वामी भागवती बाई वेवा बल्दवान लक्ष्मन पिता रतनसीग मथराबाई कृष्णाबाई पिता रतनसीग नरवदा भारती ना. वा. पिता भरतसीग पालक मॉ प्रभाबाई वेवा भरतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कोहा-2

0.000

0.000

0.360

0.360

103

भूमिस्वामी

21

0.000

0.000

0.100

0.100

105

0.000

0.000

0.370

0.370

111

लक्ष्मनसीग मथराबाई कष्णाबाई पिता रतनसीग नरवदा भारती ना.वा. पिता भरतसीग पालक व खुद मॉ प्रभाबाई वेवा भरतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.160

0.160

112

नीम-2

0.010

0.010

231

0.340

0.340

443 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7670

106

भूमिस्वामी 22 जिनेन्दकुमार पिता शिखरचद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

120

115/1

भूमिस्वामी 23 दामोदर भागीरथ पिता नानीया पता निवासी भूमि स्वामी

116

भूमिस्वामी 24 जाहरसीग पप्पूसीग रूपसीग गब्बरसीग पिता कोमलसीग पोथीबाई बेबा कोमलसीग भूमि स्वामी

117

125

232

447/1

447/2

118

भूमिस्वामी 25 पप्पू सीग रूपसीग गब्बर सीग पिता कोमलसीग पता सा देह भूमि स्वामी

119

भूमिस्वामी 26 अभयसीग पिता लाखनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

124

158

167

123

भूमिस्वामी जीराबाई जोजे मानसीग भूमि स्वामी

27

162

220

223

397

398

399

129

भूमिस्वामी 28 सुषमा वेवा विकाश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.370

0.370

खेर-1 रेजा-1 0.740

0.740

नीम-1

छेवला-1

उमर-2

जामुन-2

कोहा-2

0.000

0.000

0.470

0.470

छेवला-2

0.000

0.000

0.170

0.170

चिरोल-2

कोहा-4

अस्तो-1 बेल-1 0.000

0.050

0.870

0.870

0.010

0.000

0.000

0.010

कोहा-2

0.000

0.000 0.420

0.420

जामुन-1

0.000

0.000 0.400

0.400

उमर-1 कोहा-1 बैरी -1

0.000

0.000

0.440

0.440

उमर-1 सीसम-1

रेजा-1

0.000 0.000

0.760

0.760

यूकेलिपटिस-1 छेवला-2

गुरार-1

छेवला-1

0.010

0.000

0.900

121 0.910

चंदन -1

आम-2नीबू-1

अमरूद-1

कठहल-1

अनार-1

कुआं पक्का-1

0.020

0.000

0.000

0.000

0.120

0.120

0.120

0.120

0.000

0.000

0.780

0.780

0.000

0.320 0.000

0.320

उमर-1

0.000

0.000

0.320 0.320

सूलबबूल-1

कोहा -1

बास-40 0.000

0.070

0.000 0.000

0.280

0.280

उमर-1 बेरी-1कोहा-4 0.410

0.410

कोहा-1 0.300

0.300

0.000 0.000

0.430

0.430 7671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

भूमिस्वामी 130/1

29 करनसींग पिता सेतुसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

355/1

357/1

389/1

440/1

442/1

भूमिस्वामी 30 अशुलकुमार पिता सजयकुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 138

31

क्रान्तिदेवी पति शिखरचद पता निवासी ग्राम वादरी भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.080 0.080

महुआ-5 0.140

257 0.260

नीम-1 गुरार-1

0.010

0.000

0.350

0.360

सागोन-1

बास-125

कसई-1

अमरूद-4

आम-1 नीबू-1

कुआं पक्का-1 0.110

0.110

0.000

महुआ-1 0.780 0.780 0.000

कोहा-1

बबूल-4 0.320

0.320

सूलबबूल-2

पीपल-1

यूकेलिपिटिस-2

बेरी-12

अमरूद-12

0.000 0.000

0.210

0.210

0.000

0.000

0.160

136 0.160

0.000

1.410 0.000

137 1.410

नीम-1

0.000

0.000

1.250

1.250

ट्युबवेल-1

0.000

0.000

0.150

139/2 0.150

भूमिस्वामी 32

सोवरन सिह पिता चंदन सिह पता सा देह भूमि स्वामी

140/2

140/1

भूमिस्वामी 33

सकरूया धीरा पिता गोरेलाल रामसींग बबलू लीला पिता परम सरजो बेवा परम पता पिथौली सागर मध्य प्रदेश 3/4 भाग भूमि स्वामी राजू राजा बाबूलाल बेबी रचना कुशुम पिता अर्जुन कमलाबाई बेवा अर्जुन पता मालथौन सागर मध्य प्रदेश 1/4भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 34

ग्याबाई बेवा चंदनसीग सोवरन मेहताव पिता चदनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

430

132

भूमिस्वामी 35

163

411

गुलाबसीग सुम्मेरसीग पिता खिलानसीग सुक्कोबाई भूरीबाई पुत्री खिलानसीग अनीताबाई पिता मडावनसीग इन्दलसीग साहबसीग पिता हुकमसीग सा. बादरी पता निवासी भूमि स्वामी रामसीग धनसीग जोधनसीग गौराबाई पिता वीरसीग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

367

406/1

414/1

36 गिरजाबाई वेवा रगवीर वीरसीग पिता कुन्दन सीग अनीता पुत्री झलकनसिह ईदलसिंह साहबसीग पिता हाकमसिह मजली बहू बेवा हाकमसीग गुलाबसीग सुम्मेरसीग पिता खिलानसीग सुक्कोबाई भूरीबाई पुत्री खिलानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.070

0.070 0.000

0.270

159 0.270

जामुन-1 नीबू-1 ट्युबवेल-1 0.150

0.150

कोहा-2 उमर-1 0.340

0.340

बास-104 आम-1 बेरी-1

0.000

0.000

0.140

0.140

0.000

0.000

0.220

0.220

0.000

0.000

0.090 0.090

164

0.000

0.000

0.650

0.650

हडुआ-1 छेवला-1

छेवला-2 0.330

0.330

0.000

0.000

0.390

0.390 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7672

[भाग 1

0.100

0.100

176

भूमिस्वामी

37

0.000

0.000

0.100

0.100

177

रामसीग पिता दरयाबसीग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.050

188

0.000

बबूल-1

0.000

0.790

0.790

446

केथा-1 महानीम-1

0.100

0.000

0.000

0.100

185

भूमिस्वामी

38

0.030

0.000

0.000

0.030

186

हरपालसीग पिता दशरथसीग वगैरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कोहा-3

0.000

0.000

0.180

0.180

429

केथा-1

0.040

0.000

0.000

0.040

187

भूमिस्वामी

39

0.000

0.000

0.380

0.380

350

बाबूसीग बगैरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.230

मुनगा-1

0.000

0.000

0.230

189

भूमिस्वामी

40

0.000

0.000

0.150

0.150

190

देवसीग पिता गन्धवसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

सूलबबूल-1 माडनइमली-2 अमरूद-3 आम-1

मकान-2

0.080

0.000

0.000

0.080

191

0.000

0.000

0.110

0.110

192

भूमिस्वामी

नीम-1 केथा-1 बेरी-1 41

केशरी पिता शकरसीग भानु प्रताप पिता कुजनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.100

0.000

0.000

0.100

193

भूमिस्वामी

यूकेलिपिटिस-1 बेल-1 42 कुजनसीग पिता मकुन्दी केशरी पिता शकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.060

0.000

194

भूमिस्वामी

यूकेलिपिटिस -4 नीम-2

महुआ-2 43 मदिर श्रीदेवमहादेव जी स्वामी मुह बलराम पिता बृजलाल पता सा. प्रबंधन कलेक्टर महोदय सागर भूमि स्वामी

रोरी-1 आम -1 चिरोल-1 सीताफल-1 अमरूद-1

0.000

0.000

0.210

0.210

426

0.070

0.000

0.000

0.070

195

भूमिस्वामी

44 सुमतरानी बेवा खिलान श्रीबाई पुत्री खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सागोन-1 यूकेलिपटिस-1 सूलबबूल-1

0.040

0.000

197

0.080

0.080

भूमिस्वामी 221

45

गन्धवसीग पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

चिरोलि-1 बास-50 आम-1 मुनगा-1

अमरूद-1

बेल-1

0.010

0.000

0.000

0.010

233

0.000

0.030

222/2

भूमिस्वामी

46

करनसीग बगैरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.140

0.000

0.000

0.140

227

भूमिस्वामी

47

0.040

0.000

0.000

0.040

256

प्रहलादसीग पिता दरयावसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

महुआ-1 चिरोल-1

0.000 0.030

0.000

0.030

229

भूमिस्वामी

48 सुखदेवसींग पिता पहारसींग सा. देह भूमि स्वामी

0.100

0.000

230

भूमिस्वामी

चिरोल-1 केथा-2 रेजा-1 नीम-1 49 सुम्मेरसींग देवीसींग रामसींग पिता दरयावसींग इन्दर सींग पिता खुमानसींग हीरासींग लक्ष्मनसींग राजासींग रूपाबाई वेवा खुमानसींग गेंदाबाई वेवा प्रतापसींग मीनाबाई पिता प्रतापसींग साकिन पिथौली भूमिस्वामी 7673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

0.000

0.000

0.420

0.470

250

भूमिस्वामी

50

अरविन्द पिता कन्छेदीलाल पता सा. सागर भूमि स्वामी

केथा-2 नीम-1 महुआ-1 चिरोल-1

0.000

0.120

0.000

0.140

258

भूमिस्वामी

51 पल्टूपिता बुदना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.080

0.100

270

52 तिलकसींग ना० बा० पिता भूपेन्द्र सींग आरती वा ०उपासना संध्या ना० या० पुत्री भूपेन्द्र सींग भूमि स्वामी

0.080

0.000

0.000

0.080

334

भूमिस्वामी

53

नीम-3 केथा-1 सुलबबूल-3 छेवला-1 जगत रज्जे शाके मुकेश पिता बल्ले गेदाबाई पुत्री बल्ले आदिवासी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.310

0.460

342

0.000

0.000

1.470

1.470

408

कोहा-7 खेर-1 बेरी -2

0.000

0.000

0.150

420 0.150

0.000

0.030

427

नीम-1 बास-15

0.000 0.010

0.380

0.390

336/1

भूमिस्वामी

54

सीसम-3 ज्ञानी पिता तिजई हरिजन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

अमरूद-13

मुनगा-1

आम-3 नीबू-3

बेरी -1 बेल-1

जामुन-2

आवला-1

कुआं पक्का-1

0.000

0.170

0.170 0.000

338

नीम-1

0.000

0.000 0.210

0.210

341

सागोन-3 अमरूद-8

0.000

0.000

0.260

0.260

336/2

भूमिस्वामी

55

छेवला-1

0.000

0.000

0.310

0.310

हीरालाल पिता तिजई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

337

सूलबबूल-1

चिरोल-1

सागोन-1

नीम-6 नींबू-10

अनार-7

मुनगा-3

सीताफल-1 बेरी-2

0.350

0.000

0.000

0.350

339

भूमिस्वामी

56

0.000

0.000

0.140

0.140

353

0.000

0.000

ट्युबवेल -1

0.320

0.320

केशरीसीग पिता शंकरसींग भानुप्रतापसींग पिता कुन्जनसीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

354/1

सेजा-1

0.000

0.950

0.000

0.950

373

नीम-2

0.000

0.000

0.580

0.580

340

भूमिस्वामी

57

0.000

0.000

0.320

0.320

388

लक्ष्मीबाई वेवा रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.210

0.000

0.210

425

0.000

0.320

0.000

0.520

343

भूमिस्वामी

58

0.000

0.000

0.610

0.610

346

भूमिस्वामी

मानसींग पिता जाहरसींग पता पिथोली सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी संतोष ना० बा० पिता मूरतसींग भाई

59

0.000

0.000

0.500

0.500

347

भूमिस्वामी

60

भूपेन्द्रसिंह पिता मूरतसींग भूमि स्वामी कप्तान सिंह पिता खिलान सिंह सा० बादरी भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.660

जामुन-2

0.660

348

भूमिस्वामी

61

0.000

0.000

जामुन-1

0.140

0.140

349/2

रवीना रानी नाबा पुत्री राजेश वली नाना सम्मरसिंह बल्द डालसिंह पता सा. मेहर भूमिस्वामी 7674

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1

0.010

0.000

0.880

0.890

349/1

भूमिस्वामी

62

खिलागसींग उर्फ लक्ष्मन सींग पिता रतन सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

अमरूद-4 आम-1 बेरी -1 कुआं पक्का-1

0.000

0.000

0.380

0.380351

भूमिस्वामी

63

अरविन्द्र पिता कमलचंद पता सा. सागर भूमि स्वामी

0.490

0.490

352

0.000

0.000

0.310

0.310

354/2

भूमिस्वामी

64 रूपाबाई बेवा खुमान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.000 0.030

0.000

0.030

भूमिस्वामी 356

65 अनदीलाल जालम पिता कुदऊ भूमि स्वामी

0.220

0.220

363

भूमिस्वामी

66 श्रीकमल पिता अजित कुमार जैन पता सा. देह भूमि स्वामी

सागोन-6

0.000

0.700

364

भूमिस्वामी

67

कोहा -7 अविनेशकुमार पिता बृजविहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

अस्तो-1

0.200 0.000

0.000

365 0.200

0.000

0.000

0.140

369

0.140

0.180

0.180

404

0.160

415 0.160

0.000

0.000

0.390

0.390

417/2

0.000

0.000

0.180 0.180

428

0.370

0.370

433

0.000

0.000

370

3.150

3.150

भूमिस्वामी

गुरार-1 रूसल्ला-3 68 छमादेवी पति अजित कुमार जाति जैन पता निवासी ग्राम बांदरी भूमि स्वामी

0.000

371- 0.500

0.320 0.000

0.000

374 0.320

भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.280

69 दुरगसिंह राधवेन्द्रसींग सुजान सींग पिता राजाराम सा ० देह भूमि स्वामी

0.280

387

0.000

0.000

2.180 2.180

375/1

भूमिस्वामी

70 कुन्जनसींग पिता मकुन्दसींग पता सा देह भूमिस्वामी

0.000 0.010

2.170

2.180

भूमिस्वामी 375/2

71 शकुनवाई पति सल्तानसींग पुष्पावाई पत्नि उदयसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

रेजा-2 खेर-1 कसई-1 कुआं पक्का-1

खेर-2

0.000

0.000

1.710

1.710

भूमिस्वामी 376/2

छेवला-1 72 बृजविहारी पिता गिरधारीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.510

0.510

378

भूमिस्वामी

73 इमरत लालसींग पिता बाबूसींग भूरीबाई वेवा बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

उमर-1 कोहा-3 छेवला-1

0.000

0.000

0.830

0.830

381

उमर-1 बेरी -1 कुआं पक्का-1

0.000 0.000

0.600

0.600

380

भूमिस्वामी

बलराम भूपेन्द्रसींग पिता राजाराम सा० देह

74

0.000 0.010

0.940

0.950382

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 75 अजुदी पिता नथू पता निवासी ग्राम भूमि

स्वामी

छेवला-1 अमरूद-3 कुआपक्का-1

0.000

0.000

0.330 0.330

383/1

भूमिस्वामी

76 नारायबाई पति रामसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.800 0.800

383/2

भूमिस्वामी

77 राजकुमारी पति जयसिंह लोधी भूमि स्वामी

384

0.500

भूमिस्वामी

78

कोल-1 बेरी -1 सागोन-2 मेम्वरसिंह पिता जयसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.000 0.030

0.000

0.030

385/2

भूमिस्वामी

79 छतरसींग पिता मजबूतसींग पुष्पाबाई तिजाबाई पिता मजबूत सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.460

0.500

386 0.960

भूमिस्वामी

80 प्रतापसींग पिता कुन्जनसींग राजेन्दसींग पिता शकरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 7675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

0.000

0.000

0.170

0.170

भूमिस्वामी 389/2

81

391 हरपालसींग पिता दशरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

393/1

भूमिस्वामी 82

चंदनसिंह पिता बाबूसिंह लोधी पता सा. कोटिया भूमि स्वामी

393/2

भूमिस्वामी 83

साहब सींग पिता हुकुम सीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

394/1

भूमिस्वामी 84

प्रानसींग पिता रतनसींग , रामसींग पिता भैयालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

395/1

394/2

भूमिस्वामी 85

छोटेसिंह पिता गजराजसिंह पता सा. पगारा भूमि स्वामी

395/3

395/2

भूमिस्वामी 86

महीपसिंह रगवर सिंह पिता गजराजसिंह लोधी पता सा. पगारा भूमि स्वामी

400

भूमिस्वामी 87 हिमाशु पिता दामोदर प्रसाद भूमि स्वामी

401

424/1

424/3

444

402

भूमिस्वामी 88

कलाबाई पत्नि धीरजसिंह सा० बॉदरी भूमि स्वामी

449

भूमिस्वामी 89

454

मुन्नीबाई पत्नि कंछेदी सा देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

भूमिस्वामी 90 मुन्नीबाई पिता पन्चुवा आदिवासी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

भूमिस्वामी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 91 मलुवा पिता हरजुवा पता निवासी ग्राम

भूमिस्वामी कल्यान पिता मागु पता पिथोली मालथौन

92

भूमिस्वामी सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी धनसींग पिता सुरई पता निवासी ग्राम

93

भूमिस्वामीअहस्तांतरणीय

भूमिस्वामी 94 नत्थू कलू चाली घूमन झब्बू लच्छी हल्की विन्ना बडी विन्ना पिता देवी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

कुल योग:-

कोहा-8 रेजा-1

0.000

0.000

0.630

0.630

कोहा-4

0.000

0.000

0.990

0.990

कोहा-4

0.000

0.000

0.800

0.800

नीम-2 रेजा-1

0.000

0.000

0.320

0.320

उमर-2

कोहा-2

0.000

0.090

कोहा-4

0.000

0.000

0.310

0.310

0.000

0.090

कोहा-5

0.000

0.000

0.810

0.810

केथा-2 रेजा-1 0.480

0.480

आवला-1 कोहा-4

उमर-1

0.000

0.000

0.280

0.280

कोहा-1 छेवला-2 0.390

0.390

0.000

0.000

0.280

0.280

0.000

0.000

0.170

0.170

0.230

0.230

कोहा-3

0.000

0.000

0.260

0.260

पीपल-1

0.000

0.000

0.160

0.160

कोहा-2

0.000

0.000

0.150

0.150

450

0.040

451

0.000

0.000

0.340

0.340

452

0.000

0.000

0.580

0.580

453

कोहा-2

0.000

0.000

1.270

1.270

455

कोहा-2

0.000

1.060

0.000

1.060

456

कोहा-2

0.000

1.080

0.000

1.080

457

उमर-1

कोहा-1

0.000

0.000

0.470

0.470

459

3.060

14.420

85.740

105.270

242 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7676

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

ख.न.

प्रभावित मकान के माप एवं क्षेत्रफल का विवरण

स. क्र.

भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

प्रभावित मकान में मकानधारक के निवास का विवरण (स्थाई/अस्थाई)

चौड़ाई

लंबाई X

प्रभावित मकान

का विवरण

(झोपड़ी/कच्चा

कबेलू/ टिनशेड़

/पक्कागाटर

फर्शी/आर.सी.

सी.)

का मकान क्षेत्रफल (व.मी.मे)

धारा 11 के प्रकाशन दिनांक कोधारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण

9

8

7

6

5

4

2

3

1

स्थाई निवास

3.65

निरंक

23.36

6.40 x

191

1

मकान कच्चा सीमेंट सीट

देवीसींग पिता गंधर्वसींग

देवसीग पिता गन्धवसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3.65 23.36

6.40 x

योगः-

स्थाई निवास

निरंक

7.25 61.63

X

8.50

2

336/1 ज्ञानी पिता तिजई हरिजन

5.35

6.70 X

35.85

मकान पक्का

गाटर फर्सी

कच्चा मकान

दहलान खपरेल

ज्ञानी पिता तिजई हरिजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

9.66

2.10 x 4.60

दहलान खपरैल

2.10 9.66

4.60 X

शौचालय छत

सीमेंटशीट

1.08

1.20 x 0.90

होदी

2.05 8.51

X

4.15

4.62

1.65 x 2.80

सौचालय सह

नहानी

होदी

131.00

योगः

निरंक स्थाई निवास

63.70

6.50

9.80 x

3

336/1 सचिन पिता ज्ञानी अहिरवार

2.78

ज्ञानी पिता तिजई हरिजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.50

X

1.85

मकान पक्का

छत आर.सी.

सी.

होदी

66.48

योगः-

निरंक स्थाई निवास

3.20

5.40

X

17.28

336/2

4

मकान कच्चा

छत सीमेंटशीट

हीरालाल पिता तिजई

हीरालाल पिता तिजई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3.20

X

8.80

2.75

किचन खपरेल

2.60 x 8.00 20.80

46.88

लकड़ी पन्नी का टपरा भूसाघर योगः- 7677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

336/2

5

नरेन्द्र पिता हीरालाल अहिरवार

हीरालाल पिता तिजई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

मकान पक्का छत आर.सी. सी. बाहर दीवार पर प्लास्टर नहीं है

फर्श पक्का दहलान छत आर.सी.सी. बिना प्लास्टर तीन तरफ दीवाल नहीं है

सौचालय

स्थाई निवास

निरंक

27.20

3.70

7.35 x

22.05

7.35

3.00 x

1.47

1.05

1.40 x

12.58

3.70

3.40 x

किचन कच्चा

खपरेल

होदी

का टपरा

लकड़ी पन्नी योगः

336/2

6

0.42

0.60

0.70 x

18.23

6.75

2.70 x

81.94

स्थाई निवास

निरंक

30.03

3.90

7.70 x

मकान पक्का

छत गाटर फर्शी

वीरेन्द्र पिता हीरालाल अहिरवार

हीरालाल पिता तिजई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3.90 30.03

7.70 x

भू- तल

मकान खपरैल

प्रथम तल

24.64

7.70

3.20 x

मकान पका छत

गाटर फर्शी

सौचालय

योगः-

मकान आर.सी.

258

7

कुद्दी पिता जुगर अहिरवार पल्टूपिता बुदना पता 1निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1.44

1.20

1.20 x

86.14

स्थाई निवास

निरंक

27.09

6.45

4.20 x

सी. बाहर की

दीवाल पर

प्लास्ट नहीं है

दहलान आर. सी.सी छत तीन तरफ दीवाल एवं प्लास्टर नहीं है

सौचालय

होदी

योगः-

12.90

6.45

2.00 x

1.44

1.20

1.20 x

0.63

0.90

0.70 x

42.06 7678

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

258

8

बिहारी पिता मंगल अदिवासी

[भाग 1

स्थाई निवास

निरंक

27.80

4.00

6.95 x

पक्काकंकीट

पी.एम. आवास

बिना प्लास्टर

पल्टूपिता बुदना पता 1 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

दहलान छत आर.सी.सी. प्लार पर तीन तरफ दीवाल एवं प्लास्टर भी नहीं है

योगः-

191

राजासींग पिता देवीसींग लोधी 9 देवसीग पिता गन्धवसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

355/1

10

करनसींग पिता सेतुसींग

8.03

3.65

2.20 x

35.83

अस्थाई निवास

निरंक

19.38

3.80

1.44

1.20

1.20 x

ईंट की कच्ची 5.10 x दीवाल बिना प्लास्टर मकान खपरेल सोचालय

20.82

योगः-

निरंक

23.56

3.80

6.20 x

अस्थाई कृषि कार्य हेतु

दीवार पत्थर

की छत

घासफूल

करनसींग पिता सेतुसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

159

11

चदनसीग ग्याबाई बेवा चंदनसीग सोवरन मेहताव पिता ग्याबाई बेवा चंदनसीग सोवरन मेहताव पिता चदनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

133

12

रामसीग धनसीग जोधनसीग पिता वीरसीग रामसीग धनसीग जोधनसीग पिता वीरसीग

23.56

योगः-

निरंक

24.00

4.80

5.00 x

अस्थाई कृषि कार्य हेतु

दीवार पत्थर कीछत खपरैल जीर्णक्षीर्ण

24.00

योगः-

28.00 निरंक

4.00

7.00 x

अस्थाई कृषि कार्य हेतु

कच्ची ईंट की

दीवार बिना

प्लास्टर छत

खपरैल

121

13

अभयसीग पिता लाखनसीग

28.00

योगः-

निरंक

38.50

5.50

7.00 x

अस्थाई कृषि कार्य हेतु

दीवार कच्ची

पत्थर की छत

टीनसेड

जीर्णक्षीर्ण

अभयसीग पिता लाखनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

38.50

योगः-

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा । 7679 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या (ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार " पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

( (13) आवंटित भूमि या मक़ान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन केके लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई ( 1 )जावेसीभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिप पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

यथेचित पंचायत घर

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(9 (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्द् 7680

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2.021

[भाग 1 (11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सार ऊंजा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो (20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(21) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे . भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर 35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00. हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान मे विचाराधीन है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30x 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दि. 17/08/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है । 5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 7681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

क्रमांक 13 - अ- 82-2021-22- भू-अर्जन- 21-6716

बीना, दिनांक 2 जुलाई 2021

मौजा- करोंदा , प.ह.नं.- 13 तहसील -बीना राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती हैं और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती हैं । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

(1)

उत्तर मध्य रेल झॉसी

उप मुख्य अभियंता निर्माण ।।

परियोजना निर्माण बाबत्

झॉसी- बीना तीसरी लाईन

(2 ) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(3)

1- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना

2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीना अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

3- पटवारी हल्का नंबर -13 ग्राम करोंदा तहसील बीना

4- सरपंच ग्रा.पं. करोंदा विकासखण्ड बीना

5- सचिव ग्रा.पं. करोंदा विकासखण्ड बीना

(4)

भूमि का विवरण

सगर

जिला

(क)

तहसील

बीना

(ख)

करोंदा

ग्राम/ नगर

(ग)

0.195 हे.

(घ)

कुल प्रभावित क्षेत्र

अर्जित होने वाला क्षेत्र

(3)

खसरा नंबर -623 , 624/1 , 624/2 , 624/3 , 626, 627 रकबा क्रमशः-0.030 , 0.060 , 0.100, 0.060 , 0.710 , 0.120 में से रकबा 0.030 , 0.043, 0.115, 0.007 कुल रकबा - 0.195 हे.

झॉसी- बीना तीसरी लाईन परियोजना प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

(5)

परियोजना क्षेत्र 2.128 प्रभावित क्षेत्र-0.195 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर (8)

सहमति अपेक्षित हैं । समाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 7682

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 क्रमांक 12- अ- 82-20-21-भू- अर्जन- 21-6860

सागर , दिनांक 7 जुलाई 2021

मौजा पिपरिया करकट पट.ह.नं. -87 तहसील सागर उपमुख्य अभियंता निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा पिपरिया करकट पटवारी हल्का नंबर-104 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 896, 897, 898, 899 , 900, 901 , 902, 903 , 904 हे. में से कुल रकवा 2.082 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात, प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है । संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 13 / अ-82 / 2020-21 ग्राम पिपरिया करकट तहसील सागर

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1

परियोजना का नाम

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना

2

लोक प्रयोजन

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

3

स्थल

ग्राम पिपरिया करकट पट.ह.नं. -87 तहसील सागर

4

परियोजना का क्षेत्र

निजी भूमि 2.082 हे. अशासकीय भूमि

5

विकल्प जिन पर विचार किया गया

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

6 परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता / निर्माण || पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा ।

7

रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण

परियोजना निर्माण के चरण

8

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले संलग्न है ।

क्षेत्र के नक्शे

9

परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि ग्राम पिपरिया करकट की 2.082 हे. भूमि

10 भूमि का मूल्य

11

ग्राम पिपरिया करकट की वर्ष 2020-21 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 2.082 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 128000-00 रूपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 64000-00 रूपये मात्र है । 9

प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम

12

की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार) परिसंपत्तियां

लोक संपत्ति

कोई लोक संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है ।

13

विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि

अर्जित हुई परिवारों की संख्या

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-

अन्य

योग

अ.जा.

अ.ज.जा.

0

0

0

0

जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या

अन्य

योग

अ.जा.

अ.ज.जा.

0

0

0

0 7683

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

निरंक 14 सामाजिक समाघात

(क) समाघातों का विवरण

निरंक (ख) समाधातों की संकेतक सूची 15 विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?.

निरंक (ख) यदि नहीं तो क्यों ?

16 निष्कर्ष

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा । रेल मार्ग निर्माण हेतु भू-धारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है । अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 13 / अ-82 / 2020-21 ग्राम पिपरिया करकट तहसील सागर

प्ररूप-ग

( नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय प्रभावित परिवारों की जीविका 1

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां 3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें , लोक परिवहन

4 जल-मल निकासी एवं स्वच्छता पेयजल के स्त्रोत

5

6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत 7 सामुदायिक तालाब

8 जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान , विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान 9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा । 10 अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा । प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है ।

8 बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है ।

भी निरंक है बिन्दु क्रमांक -1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु 7684

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 क्रमांक 13- अ- 82-20-21- भू- अर्जन-21-6866

मौजा लिधोराखुर्द पट.ह.नं. -97 तहसील सागर उपमुख्य अभियंता निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा लिधोराखुर्द पटवारी हल्का नंबर-97 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 149/1 , 149/2 , 149/3 , 149/4, 150/1 , 150/2, 151, 153 हे. में से कुल रकवा 2.329 हे . भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है । संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र . 12 / अ-82 / 2020-21 ग्राम लिधौरा खुर्द तहसील सागर

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना

परियोजना का नाम

2

लोक प्रयोजन

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

3

ग्राम लिधौरा हाट पट.ह.नं. - 97 तहसील सागर

स्थल

4

परियोजना का क्षेत्र

निजी भूमि 2.329 हे . अशासकीय भूमि

5

विकल्प जिन पर विचार किया गया

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

6 परियोजना की पृष्ठ भूमि , विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता / निर्माण || पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा ।

रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण

7

परियोजना निर्माण के चरण

संलग्न है ।

8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले

क्षेत्र के नक्शे

9

ग्राम लिधौरा हाट की 2.329 हे . भूमि

परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम लिधौरा खुर्द की वर्ष 2020-21 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 2.329 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 128000-00 रूपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 64000-00 रूपये मात्र है ।

11

8

प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम

लोक संपत्ति

12

की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार) परिसंपत्तियां

कोई लोक संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है ।

13

विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-

अ.ज.जा. अन्य योग

अ.जा.

0 0 0 0 जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या -

अन्य

योग

अ.ज.जा.

अ.जा.

0

0

0

0 भाग 1 ]

7685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

निरंक

सामाजिक समाघात

14

(क) समाघातों का विवरण

निरंक

(ख) समाघातों की संकेतक सूची विकल्प जिन पर विचार किया गया 15

(क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?

निरंक

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

16 निष्कर्ष

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा । रेल मार्ग निर्माण हेतु भू-धारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है । अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 12 / अ-82 / 2020-21 ग्राम लिधौरा खुर्द तहसील सागर

प्ररूप-ग

( नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय

प्रभावित परिवारों की जीविका 1

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां 3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन

4 जल- मल निकासी एवं स्वच्छता पेयजल के स्त्रोत

5

6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत

7 सामुदायिक तालाब

8 जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान , विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं , स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान 9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा । 10 अतिरिक्त , उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा । प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक -1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है 7686

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 क्रमांक 14- अ- 82-20-21- भू- अर्जन- 21-6865

मौजा रंगोली पट.ह.नं.- 104 तहसील सागर उपमुख्य अभियंता निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा रंगोली पटवारी हल्का नंबर -104 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 74/1 , 99 , 98, 58, 59/1 , 360, 361 , 362/1 , 305, 306, 304, 303/2, 303/1 , 309, 302, 317/1 , 250, 251 , 253 , 252 , 247 , 248 , 124/1 , 123/1 , 126/3 , 110/3 , 103, 105, 104, 106 , 101 , 127 , 125 हे . में से कुल रकवा 5.963 हे . भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है । संलग्नः- प्ररूप -ख एवं ग

→ अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 14 / अ -82 / 2020-21 ग्राम रगोली तहसील सागर

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना

1

परियोजना का नाम

2

लोक प्रयोजन

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

ग्राम रगोली पट.ह.नं. - 104 तहसील सागर

3

स्थल

परियोजना का क्षेत्र

4

निजी भूमि 5.963 हे . अशासकीय भूमि

5

विकल्प जिन पर विचार किया गया

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है 6 परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता / निर्माण || पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा ।

रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण

परियोजना निर्माण के चरण

7

संलग्न है ।

8

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

ग्राम रगोली की 5.963 हे . भूमि

9

परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम गिरवर की वर्ष 2020-21 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 5.963 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 128000-00 रूपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 64000-00 रूपये मात्र है ।

33

11 प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम

लोक संपत्ति

की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार) परिसंपत्तियां

12

कोई लोक सपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है ।

विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि 13

अर्जित हुई परिवारों की संख्या

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-

अन्य

योग

अ.ज.जा.

अ.जा.

0

0

0

0

अर्जित हुए परिवारों की संख्या -

जिनके मकान

योग

अन्य

अ.जा.

अ.ज.जा.

0

0

0

0 7687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

14

निरंक

सामाजिक समाघात

(क) समाधातों का विवरण

निरंक

(ख) समाघातों की संकेतक सूची 15 विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?

निरंक

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

16 निष्कर्ष

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा । रेल मार्ग निर्माण हेतु भू-धारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन. किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है । अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 14 / अ-82 / 2020-21 ग्राम रगोली तहसील सागर

प्ररूप- ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय

प्रभावित परिवारों की जीविका 1

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां 3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें , लोक परिवहन

4 जल- मल निकासी एवं स्वच्छता 5 पेयजल के स्त्रोत

6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत 7 सामुदायिक तालाब

8 जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं , स्कूल , आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान 9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा । 10 अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा । प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक -1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक -1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है 7688

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

क्रमांक 35 - अ- 82-20-21- भू- अर्जन- 21-6857

[भाग 1

पट.ह.नं. - 10 तहसील बण्डा मौजा डहकुली

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य

(1 ) परियोजना का नाम :

(2) भूमि का विवरण

: सागर 1. जिला

:

बण्डा 2. तहसील

:

3. ग्राम

डहकुली

:

10 4. पट.ह.नं.-

: 10.810 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स.क्र. भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार

4

3

2

1

भूमि स्वामी 1

11/2 40/2 रामसींग पिता मरदनसींग पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

38

भूमिस्वामी 2

40/1 खिलान पिता शंकरसींग पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी कमलेश पिता पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी बहादुर पिता शंकरसींग पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी दीपक पिता छोटेसीग पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी गुलाबबाई बेबा शंकरसींग पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी

::अनुसूची - 01::

हेक्टे.मे.)

अर्जित भूमि (रकवा

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

असिंचित

सिंचित

पड़ती

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

9

7

8

6

5

0.000

0.390

0.390 0.000

0.000

0.600

0.000

0.600

बेरी-1

0.000

0.000

0.710

0.710

0.000

0.150

0.000

0.150 भाग 1 ]

7689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

3

भूमिस्वामी इमरतसिंह पिता मलखानसिंह पता डहकुली बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी गोविन्द भरत बदन पिता मलखानसिंह पता डहकुली बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी बेनीबाई पुत्री मलखानसिंह पता डहकुली बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी

4

भूमिस्वामी प्रहलाद सिंह वल्द दरयावसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

5

भूमि स्वामी मूरतसींग पिता मरदनसींग पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

6

भूमि स्वामी पूरनसिंह पिता मंगलसिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

7

भूमिस्वामी देवीसींग जनकसींग जगतसींग पिस. गुलझारसींग नरेश अनुज नावा. पि. अमरसींग खुशबू नाबा . पि. अमरसींग पालक व खुद मां सरोजबाई बेवा अमरसीग पता सा देह भूमि स्वामी

8

भूमिस्वामी सुनील कुमार पिता निर्मल कुमार जैन पता निवासी ग्राम

9

36

भूमि स्वामी लालसींग पिता धीरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

37/1

10

भूमि स्वामी परमसींग पिता धीरजसींग पता सा देह भूमिस्वामी

11

भूमिस्वामी 39

कमलेश पिता शंकरसिंह पता सागर मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी बहादुरसींग पिता शंकरसिंह मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी छोटेसींग पिता शंकरसिंह मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी खिलान पिता शंकरसिंह मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी श्रीबाई पुत्री शंकरसिंह मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी सुमत्राबाई पुत्री शंकरसिंह मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी गुलाबबाई बेवा शंकरसिंह मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी

12

भूमि स्वामी 43/1/1

/1

जालमसींगः पिता दरयावसींग पता बंडा सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

13

भूमि स्वामी 43/2

साहिल ना . वा. पिता बिजेन्द्रसिंह पालक नाना मंगलसींग पिता बाबूसींग पता सा राख भूमि स्वामी

14

भूमिस्वामी 51 विवेकसिंह पिता करनसिंह पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

52

15

भूमि स्वामी 55 नंनेसिंह पिता किशोरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.220 1.220 0.000 0.000

13/2

0.060 0.060

0.000

17/3

0.000

24

0.360 0.360 0.000 0.000

50

0.000

0.400 0.400

0.000 बेरी -3 छेवला-2

29

0.180 0.180 0.000 0.000

0.000

1.090 1.090

0.000

35/1

बेरी-2 अमरूद-1 सागोन-1 0.360 0.360

35/2

0.000 0.000

0.080

0.600 0.600 0.000 0.000

बेरी-1

37/2 0.750 0.750

0.000

0.000

0.330 0.330

0.000

0.000

0.000

0.000

0.430

0.430

0.600 0.600 0.000 0.000

0.430 0.430 0.000 0.000

बेरी-4 कोहा-2 रेंजा-1 0.420 0.420 0.000 0.000

बेरी-12 1.170 1.170

0.000

0.000 7690

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 16

भूमिस्वामी

बेरी-8

56

0.480 0.480 0.000 0.000

कोहा-1 बीरसींग पिता परतापसींग रामकुंवर बाई बेवा परतापसींग राजबाई गीताबाई पुत्री परतापसींग राजकुमारी बेवा नारानसींग सतेन्द्र नावा. पिस. नारानसींग पा. मां राजकुमारी डोलनसींग पि. पंचमसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कुल योग:-

21 10.810 9.240 1.570 0.000

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर ) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए । 7691 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा । (11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । 3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन । (3)

पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था । (4)

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(9) जाति - समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(20) मानको के अनुसार पशुपालनलन सेवा केन्द्र ।

(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक19 अ /19(3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 7692

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

द्वारा परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान मे विचाराधीन है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30x 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/08/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 7693 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

क्रमांक 50- अ-82-20-21- भू- अर्जन- 21-6862

मौजा गिरवर पट.ह.नं.- 102 तहसील सागर उपमुख्य अभियंता निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा गिरवर पटवारी हल्का नंबर -102 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 269 , 274 , 275 , 276, 277 , 278 , 282 रकवा क्रमशः 1.100, 0. 690, 0.020, 0.400 , 1.100, 0.870 , 1.140 हे. में से कुल रकवा 2.048 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।

संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग

दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र . 06 / अ-82/ 2020-21 ग्राम गिरवर तहसील सागर

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1

परियोजना का नाम

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना

2

लोक प्रयोजन

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

3

स्थल

ग्राम गिरवर पट.ह.नं.- 102 तहसील सागर

4

परियोजना का क्षेत्र

निजी भूमि 2.048 हे . अशासकीय भूमि

5

विकल्प जिन पर विचार किया गया

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है 6

परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

उप मुख्य अभियंता / निर्माण || पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य द्वारा किया जावेगा ।

7

परियोजना निर्माण के चरण

रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण

8

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले संलग्न है । क्षेत्र के नक्शे

9

ग्राम गिरवर की 2.048 हे . भूमि

परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

10

भूमि का मूल्य

ग्राम गिरवर की वर्ष 2020-21 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 2.048 हे . का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 128000-00 रूपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 64000-00 रूपये मात्र है ।

11

07

प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)

12

परिसंपत्तियां

लोक संपत्ति

कोई लोक सपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है ।

13

विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-

अन्य

अ.जा.

अ.ज.जा.

योग

0

0

0

0

जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या

अ.ज.जा.

अन्य

योग

अ.जा.

0

0

0

0 7694

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

14

निरंक

सामाजिक समाघात

(क) समाघातों का विवरण

निरंक

(ख) समाघातों की संकेतक सूची

15 विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

निरंक

16

निष्कर्ष

[भाग 1

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूगि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा। रेल मार्ग निर्माण हेतु भू-धारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक सगाघात दल अनुशंसा करता है । अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 06 / अ-82 / 2020-21 ग्राम गिरवर तहसील सागर

प्ररूप- ग

( नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

ゴ

निम्नलिखित समाघातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय

प्रभावित परिवारों की जीविका 1

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां 3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन

4 जल- मल निकासी एवं स्वच्छता पेयजल के स्त्रोत

5

6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत

7 सामुदायिक तालाब

8 जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान , विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल , आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान 9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा । 10 अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा । प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक -1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है ।

8 बिन्दु क्रमांक -1 से लगायत प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है

छोटे सिंह , अनुविभागीय अधिकारी .

7695

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

प्र . क्र. ए. 04-2020-21

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 29 जून 2021

द्वितीय पूरक

प्रकरण

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ के ग्राम लक्ष्मीपुरा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) को भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम लक्ष्मीपुरा

तहसील - जीरापुर

विवरण

स. कं.

1

निजी भूमि 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से स.कं.

कृषक का नाम

1

2

किशन पिता नाथू जाति चमार पता कायथा जीरापुर राजगढ़ सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी 1

2

मांगूबाई पिता बंशीलाल जाति चमार पता राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय, शैतानबाई बेवा बंशीलाल जाति चमार पता राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय , बिरजलाल ना. बालिग पिता बंशीलाल संरक्षक माता शैतानबाई जाति चमार पता राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

जिला राजगढ

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

4.000

0.780

खसरा नं.

योग कुल रकबा

पूर्व में अर्जित होचुका रका

एतावित पूरक प्रकरणःअजित रकबा

3

4

5

7 25/1/3

2.000 0.000 0.650 0.650 योग-

0.000 0.650 0.650 2.000

25/1/4

0.130

0.130

योग-

0.000

0.130 2.000

0.130

0.780

0.780 कुल योग-

अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय मे नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू किया जा सकता है ।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

7696

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 30 जून 2021 क्रमांक 384- रीडर - 1- भू- अर्जन- गरोठ-2021

प्रकरण क्रमांक 0071 /अ-82/ 2020-21

( भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत, घोषणा )

चुंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, निचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 2 के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यता है ।

अतः भू- अर्जन पूर्ववास और पूर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत् यह घोषित किया जाता है कि, निजी भूमि पर स्थित भूमि अर्जन की आवश्यकता है ।

अनुसूची क्रमांक- 1

(1)

(क) जिला मंदसौर

भूमि का वर्णन

(ख ) तहसील शामगढ

(ग) ग्राम निपानिया

(घ) क्षेत्र फल 0.09 हेक्टर

अनुसूची क्रमांक-2

से.क्र.

प्रभावित भूमि

खसरा नम्बर

प्रभावित कृषक का नाम /पता

कुल भूमि का रकबा सिंचित | असिंचित 1

4

6 2

3

5

1

0.00 0.09हे

398

0.09है.

तोफानसिंह पिता अमरसिंह जाति सोंधिया राजपूत निवासी सेमलीरूपा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: -शामगढ- सुवासरा सुक्ष्म सिंचाई परियोजना के

अन्तर्गत 45.5 एमएवी पॉवर सुप्लेय उपकेन्द्र किलगारी हेतु 220 केवीए उपकेन्द्र निपानिया से बॉय निर्माण हेतु आवश्यकता ।

(3) भूमि का नक्षा (प्लान) का निरीक्षण:- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, गरोठ

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1]

न्यायालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक क्यू- 2020-21- भू- अर्जन-2020

विदिशा , दिनांक 18 जुलाई 2021

महुआखेड़ा पटवारी हल्का नं . 11 तहसील पठारी चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी . एम . यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371 / 2018 / एम.पी.एस./ 31 / 1742/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J- 12011 / 19/ 2018 -A - 1 (R ) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार सामाजिक < समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

-:: अनुसूची (1 )::-

जिला : विदिशा तहसील : पठारी

हनौता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव , ग्राम महुआखेड़ा विवरण

स.क्र.

भूमि का रकवा (हेक्टेयर में)

प्रभावित रकवा

कुल रकवा

(4)

(3)

(1)

(2)

0.155 1

1.397

हनौता सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम महुआखेड़ा की भूमि की आवश्यकता

0.155

1.397

कुल योग:-

-: अनुसूची (2):-

कुल रकवा अर्जित रकवा शेष रकवा

खसरा नंबर

क्र.

भूमि स्वामी कानाम

स्वामित्व का प्रकार

6

5

7

4

3

1

2

0.446

0.467

287

0.021 1

भूमि स्वामी

करनसिंह पुत्र मुलरे पत्नी गुड्डीबाई जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी अहस्तान्तरणी.

7698

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1

0.177

290 0.209 0.032 2 सीताराम पुत्र देवीसिह जाति कुर्मी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी

0.721 0.102 0.619

भूमि स्वामी 321/4/3

3 भागीरथ पुत्र पूरन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कुल योग

1.397

1.242

0.155

3

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 . 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 . 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबंधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 7699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

क्रमांक क्यू- भू- अर्जन-2020-21

रामगढ़ पटवारी हल्का नं. 12 तहसील पठारी चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371 /2018/ एम.पी.एस./31 /1742/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011/19/2018 -A- 1 ( R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

-:: अनुसूची (1 )::-

तहसील : पठारी

जिला : विदिशा हनौता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव , ग्राम रामगढ़ स.क्र.

विवरण

भूमि का रकवा (हेक्टेयर में )

प्रभावित रकवा

कुल रकवा

(1)

(2)

(3)

(4)

13.815

1.464 1 हनौता सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम रामगढ़ की भूमि की आवश्यकता

13.815

1.464

कुल योग:-

7700

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1

-: अनुसूची (2) :-

क्र.

भूमिस्वामी कानाम

खसरा नंबर कुल रकवा अर्जित रकवा शेष रकवा

स्वामित्व का प्रकार

1

2

3

4

5

6

7

0.084

2.508

2.424

107/1

भूमि स्वामी

1 वल्लू पुत्र धन्ना जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 502/2508 भाग भूमि स्वामी मूलचंद पिता धन्ना जाति चमार जाति पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0502/2508 भाग भूमि स्वामी पन्ना पुत्र धन्ना जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0502 / 2508 भाग भूमि स्वामी हल्कीबाई पुत्री धन्ना जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0501/2508 भाग भूमि स्वामी हरिराम पुत्र किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी गोपाल पुत्र किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी नीरज पुत्र किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी सुनीता पुत्री किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0071/2508 भाग भूमि स्वामी आरती पुत्री किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0071/2508 भाग भूमि स्वामी हीराबाई बेवा किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0071/2508 भाग भूमि स्वामी

0.836

107/2

0.731 0.105

भूमि स्वामी

2 समरथसिह पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी रुपलाल पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0.358 / 2508 भाग भूमि स्वामी गुड्डा पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी दासू पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी सरजूवाई पुत्री रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी लाडोबाई पुत्री रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी नीतू बाई बेवा नरेश जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्रसिंह नाबालिग पुत्र नरेश संरक्षक माँ नीतू जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी सोनम नाबालिग पुत्री नरेश संरक्षक माँ नीतू जाति चिढार पता 7701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी सिवानी नाबालिग पुत्री नरेश संरक्षक मा नीतू जाति चिढार पता रामगढ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी

3

0.110

0.935

1.045

107/3

भूमि स्वामी

खिलान ज्वाल पुत्रगण रतिया राजकुँवर बाई पुत्री रतिया जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

4

0.215

1.254

1.039

107/4

भूमि स्वामी

प्रीतम पुत्र कम्मोदा रावत नि.ग्रा. भेसवा सा (पाही) भूमि स्वामी

1.672

0.021 1.651

108/3

भूमि स्वामी

بنا

5 समरथसिह पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी रुपलाल पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0.358 /2508 भाग भूमि स्वामी गुड्डा पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी दासू पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी सरजूवाई पुत्री रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी लाडोबाई पुत्री रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी नीतू बाई बेवा नरेश जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्रसिंह नाबालिग पुत्र नरेश संरक्षक माँ नीतू जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी सोनम नाबालिग पुत्री नरेश संरक्षक माँ नीतू जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी सिवानी नाबालिग पुत्री नरेश संरक्षक मा नीतू जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी

1.588 0.179 1.409

108/4

भूमि स्वामी

6 कुसुमवाई पार्वतीबाई पुत्रियां रामसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

1.254 0.090 1.164

111/1

भूमि स्वामी

7 सुशीलाबाई पुत्री मिटठूलाल जाति रावत पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

8

1.329

0.030

1.359

112/1

भूमि स्वामी

मुन्ना वीरावकिंग गुडडा ना.वा. पुत्र. कलुवा व सर. वीराभाई स्वयं मु. रमको वाई वेवा कलुआ व राजेश भूमि स्वामी ना. वा. पुत्र ववुआ व सर. वीरा स. भा. रावत नि.ग्रा . भूमि स्वामी

0.004 2.295

2.299

112/2

1.464 कुल योग

13.815

12.351

9 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7702

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15- (7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई में ) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

"

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पंकज जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 14 जुलाई 2021

प्र. क्र. 2 - अ - 82-2021-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4) 0.046

(3) रामनगर

(1) दतिया

(2) दतिया

(6) मथुरा- झॉसी के मध्य तीसरी रेल लाईन के निर्माण कार्य हेतु.

(5) मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झॉसी (उ. प्र.) .

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण. भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्टेट जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

3. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण.- मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झॉसी ( उ. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जुलाई 2021

क्र. 104- प्रशा.- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

7704

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) रीवा

जवा

खौहा

0.235

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, रीवा ( म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव योजना के मुख्य नहर की माइनर नं. 9 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(

2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 106- प्रशा.- भू-अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) रीवा. जवा

मदरी

0.195

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, रीवा ( म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव योजना मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 108- प्रशा.- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

7705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.110

रीवा

जवा गाढ़ा-138

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, रीवा ( म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव योजना के चिल्ला वितरक में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 110- प्रशा. - भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(5)

(6)

(4)

(2) (3)

(1)

0.485

रीवा

जवा चौखण्डी

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, रीवा ( म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव योजना के मुख्य नहर की माइनर नं. 9 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 112- प्रका.- भू-अर्जन-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , [भाग 1 7706

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/ माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

0.790

रीवा

जवा कुसमैदा

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के चिल्ला वितरक में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(

2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 114- प्रशा. - भू-अर्जन-2021 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.190

रीवा

जवा ढुनगी

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर , रीवा ( म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव योजना के मुख्य नहर की माइनर नं. 9 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

7707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 जुलाई 2021

क्र. 4652- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए/ 101 /2016/एम.पी.एस./31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

ग्राम-चांद,

छिन्दवाड़ा चांद

प.ह.नं. -24

ब. न .-80

रकबा 0.400 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसम्पत्तियां .

रा.नि.मं. - चांद.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

7708

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बाँध जल संसाधन क्र. 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी दाँया तट नहर उपसंभाग क्र. -1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4653- भू-अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/ 101 /2016/एम.पी.एस./31/ 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे .

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4)

ग्राम- उमरहर ,

(1) छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. -41

ब. न. -23 रा.नि.मं.-

रकबा 0.125 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसम्पत्तियां.

छिन्दवाड़ा.

(2)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

भू- अर्जन अधिकारी

तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7709 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बाँध जल संसाधन क्र. 1 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी दाँया तट नहर उपसंभाग क्र. 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4651 - भू-अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/ 101/2016/एम.पी.एस./31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 ( 2 ) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) छिन्दवाड़ा

(2) छिन्दवाड़ा

(4) रकबा 0.330 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसम्पत्तियां.

(3) ग्राम- उभेगांव, प.ह.नं.- 19 ब. न. -43 रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

भू- अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

7710

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बाँध जल संसाधन क्र. 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी दाँया तट नहर उपसंभाग क्र. -1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 27 जुलाई 2021

प्र. क्र. 04- अ- 82- वर्ष 2021-22.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(1) पन्ना

(2) अजयगढ़

(3) बनहरीकलां

(5) कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई .

(6) मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित मकानों का अधिग्रहण हेतु ग्राम बनहरीकलां तह. व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना, (म. प्र. ) .

निजी भूमि पर निर्मित 08 मकान का क्षेत्रफल 1267.61 वर्ग मी . एवं शासकीय भूमि निर्मित 154 मकान का क्षेत्रफल 11371.11 वर्ग मी. कुल 162 मकानों का क्षेत्रफल 12638.72.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05- अ-82- वर्ष 2021-22.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7711 है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(6) पन्ना अजयगढ़

(5) कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

(3) मझगायं मजरा बालूपुर

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित मकानों का अधिग्रहण हेतु ग्राम मझगायं मजरा बालूपुर तह. व अनुभाग अजयगढ़ , जिला पन्ना (म. प्र.) .

(4) म. प्र . शासन बंजर भूमि पर निर्मित 86 मकान का क्षेत्रफल 5679.19 वर्ग मी. एवं म. प्र . शासन की भूमि निर्मित 16 मकान का क्षेत्रफल 536.43 वर्ग मी. एवं म. प्र. शासन जल संसाधन संभाग पन्ना की भूमि में 32 मकान का क्षेत्रफल 1726.90 कुल मकान 134 कुल क्षेत्रफल 7942.52 वर्ग मी . पर स्थित मकान.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7712

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 8 जुलाई 2021

पत्र क्र. 75 - प्रका. - भू- अर्जन- 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी , वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 12 की धारा द्वारा

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

का वर्णन

रकबा

ग्राम

तहसील

प्राधिकृत अधिकारी

जिला

खसरा नंबर

(हे. में)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

बाणसागर परियोजना के

0.365 कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध

21

सेमरिया खम्हरिया नेवाजी

रीवा

0.176

अंतर्गत मझगवाँ शाखा

24

संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद,

0.196

25

नहर निर्माण हेतु.

जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

0.178

34

0.244

36

0.026

37

0.051

39

0.032

41

0.045

43

0.170

44

0.142

46

0.120

47

0.065

69

0.077

70

0.002

106

0.234

107

0.045

108

0.014

109

0.011

109/472

0.090

114/3

0.045

114/4 7713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(7)

(4)

(5)

(6)

(3)

(1) (2)

0.045

114/5/क

0.045

114/5/ख

114/6

0.045

0.026

114/क/1 /ङ

0.032

114/1 /क/2

0.134

114/1/ख

0.061

114/1 /ग

0.149

114/1 /ङ

0.038

114/2/क

0.032

114/2/ख

0.014

163

0.025

164

0.016

165

166

0.018

0.223

167

0.010

168

208

0.118

0.019

209

0.026

213

0.045

214

0.011

215

221

0.077

0.070

222

223

0.013

0.108

224

0.085

225

0.054

228

0.183

231

0.016

232

0.002

250

0.260

251

0.026

252

0.061

255

0.045

256

260

0.171

0.296

261

0.013

262

0.033

263

0.019

269

0.224

271 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

7714

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

272

0.002

0.032

433

0.221

434

435

0.093

0.048

449

0.043

452

0.006

453

0.120

454

0.077

458

459

0.077

5.935

कुल योग

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 77 -प्रका. - भू-अर्जन- 2021-22.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(7)

(5)

(6)

(4)

(1)

(2) (3)

बाणसागर परियोजना के

0.272

249

सेमरिया गेरूआर

रीवा

251

0.278

0.269

252

अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

0.265

253

0.120

255

0.110

256

257

0.071

0.096

265

0.434

266

0.512

269

0.134

271

0.154

272

305

0.120

2.835

कुल योग

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

7715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

पत्र क्र. 79 - प्रका . - भू-अर्जन- 2021-22 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(7)

(5)

(6)

(3)

(4)

(2)

0.057

327

बांधी

बाणसागर परियोजना के

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध

(1) सतना बिरसिंहपुर

342

0.192

अंतर्गत मझगवाँ शाखा

संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद,

0.144

343

जिला शहडोल ( म. प्र. ) . नहर निर्माण हेतु.

0.005

344

0.006

363

364

0.032

366

0.079

409

0.036

0.079

451

0.010

459

0.016

477

478

0.014

482

0.088

0.008

487

488

0.010

489

0.197

0.034

671

0.005

673

0.008

674

0.065

675

0.010

679

680

0.096

0.022

689

0.049

692

0.031

693

0.004

695

0.017

710

0.053

711 7716

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

(4)

(6)

(7) (3)

(5)

(1)

(2)

0.192

716

0.005

717

0.050

733

735

0.038

0.034

736

0.079

739

0.046

740

0.006

741

0.026

739/1460

851

0.034

0.054

852

0.030

853

0.227

854

855

0.069

857

0.053

859

0.027

860

0.038

1163

0.066

1164

0.104

1172

0.008

1173

0.089

1174

0.101

1175

0.034

1176

0.037

1177

0.052

0.038

1180

0.016

1181

1182

0.002

0.064

1231

0.002

1232

1233

0.037

0.006

1234

0.137

1241

0.004

1242

1243

0.001

1245

0.056

1246

0.008

1247

0.016

0.002

1248 7717

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(7)

(6)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

1288

0.040

1289

0.098

1290

0.034

0.025

1291

0.007

1300

0.032

1301

1302

0.084

1303

0.072

0.066

1304

0.019

1307

1308

0.034

0.043

1309

0.016

1311

1312

0.064

1113

0.096

1289/1458 0.007

3.992

कुल योग ..

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 81 - प्रका.- भू-अर्जन-2021-22.- चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

का वर्णन.

ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

रकबा (हे. में )

(6)

(7)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.016

1195

बाणसागर परियोजना के सतना बिरसिंहपुर नयागांव

0.016

1196

0.053

1197

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

0.012

1198

1200

0.021

0.152

1493

0.029

1495

0.012

1496 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7718

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.047

1497

0.021

1498

0.010

1889

0.185

1917

0.149

1919

0.045

1930

0.086

1931

0.077

1934

0.048

1935

0.008

1941

0.013

1942

0.022

2014

0.025

2015

0.026

2017

0.184

2026

0.077

2027

0.064

2028

0.081

2029

0.024

2030

0.112

2032

0.053

2033

0.005

2034

0.085

2035

0.077

2036

0.173

2037

0.109

2095

0.208

2099

0.060

2106/2

0.060

2106/3

0.060

2106/4

0.066

2107

0.009

2108

0.161

2109

2110

0.097

0.240

2115

0.030

2118

0.113

2119

0.030

2120

0.017

2131

0.009

2132 7719 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

(2)

(4)

(6)

(1)

(7) (3)

(5)

2133

0.016

2134

0.013

2185

0.038

0.007

2186

2189

0.077

0.074

2190

0.149

2224

2225

0.028

2236

0.137

2237

0.011

2238

0.128

2239

0.002

2245

0.005

2246

0.266

2247

0.045

0.005

2248

2331

0.155

2332

0.015

2333

0.168

2343

0.004

2344

0.013

2345

0.243

2346

0.136

2353

0.113

2354

0.012

2355

0.004

2359

0.109

2360

0.048

2365

0.167

2366

0.028

2383

0.004

2384

0.077

2385

0.115

0.056

2404

0.084

2405

2413

0.096

2414

0.048

2419

0.002

0.092

2420 [भाग 1 7720

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

(7)

(5)

(6)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.056

2421

2423

0.134

0.014

2424

0.001

2465

0.067

2466

0.012

2467

0.022

2468

0.027

2469

2503

0.079

2508

0.002

2565

0.264

3133

0.043

3134

0.010

0.010

3136

0.032

3137

0.035

3138

0.042

3140

0.119

3147

3222

0.035

0.044

3225

3226

0.053

3227

0.001

0.002

3231

3232

0.006

0.002

3233

0.002

3424

0.001

3425

3426

0.018

3429

0.006

0.016

3435

0.120

3436

0.079

3440

3441

0.072

0.010

3462

3466

0.004

3468

0.036

0.036

3469

0.041

3470

0.005

3471

0.055

3475 7721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(4)

(6)

(7) (1)

(5)

(2)

(3)

3476

0.004

3477

0.065

3479

0.024

3487

0.044

3522

0.024

0.004

3526

3527

0.014

0.016

3528

3529

0.034

3530

0.034

0.023

3531

0.074

3532

0.010

3533

0.058

3534

3536

0.017

0.098

3555

3562

0.012

3563

0.032

3564

0.074

0.089

3565

0.006

3569

0.022

3570

3572

0.014

3573

0.070

0.017

3574

3575

0.198

0.010

3576

3580

0.011

0.200

3608/2

3712

0.113

3714

0.105

3715

0.010

9.206

कुल योग ..

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 83 - प्रका. - भू- अर्जन- 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों 7722

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1) (2)

(4)

(5)

सतना

(3) मऊ

25

0.084

बिरसिंहपुर

32

0.011

33

0.014

(6) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(7) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु .

34

0.076

35

0.025

36

0.005

37

0.132

83

0.019

88

0.139

89

0.029

90

0.024

91

0.120

92

0.006

99

0.064

100

0.076

101

0.167

102

0.045

108

0.016

110

0.006

111

0.081

112

0.005

113

0.056

114

0.097

116

0.002

117

0.027

118

0.054

119

0.007

123

0.015

124

0.018

144

0.005

145

0.010

1.435

कुल योग

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

7723 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

पत्र क्र. 85 - प्रका. - भू-अर्जन- 2021-22 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से दिनांक 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(7)

(4)

(5)

(6)

0.026

139

(3) बरा

(1) सतना

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध

(2) बिरसिंहपुर

140/1/क 0.088 संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद,

0.068

140/2

जिला शहडोल ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

0.388

143

1.152

144

0.078

146

147

0.080

148

0.088

149

0.176

161/2

0.058

182/1

0.002

184

0.016

214

0.094

0.026

215

216

0.149

217

0.005

221

0.256

223

0.006

0.181

224

225

0.013

0.160

267

0.346

270

709

0.101

710

0.149

718

0.082

719

0.160

720

0.002

721

0.077

726

0.008 7724

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

727

0.010

740

0.103

742

0.010

745

0.139

747

0.096

754

0.232

756

0.010

757

0.016

759

0.082

760

0.101

4.834

कुल योग .

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 87- प्रका. - भू-अर्जन-2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी , वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से दिनांक 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

बरा

0.176

187

सतना बिरसिंहपुर

198

0.043

199

0.038

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

200

0.019

201

0.048

204

0.236

205

0.130

207

0.016

210

0.048

211

0.082

275

0.144

276

0.120

418

0.064

663

0.102 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7725 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

670

0.778

671

0.035

680

0.012

681

0.361

682

0.028

690

0.019

694

0.520

695

0.016

731

0.003

732

0.015

733

0.086

734

0.141

708/810 0.304

कुल योग 3.584

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 89 - प्रका.- भू-अर्जन- 2021-22. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी , वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से दिनांक 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (1) सतना

(2) कोटर

380

0.016

पटना खुर्द

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध

381

0.040

0.072

384

संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

385

0.024

387

0.036

388

0.104

391

0.016

392

0.280

395

0.410

408

0.096

0.080

409 7726

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (1)

(2)

416

0.088

417

0.023

419

0.154

0.038

420

0.053

422

0.034

429

0.002

464

कुल योग .. 1.566

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2021

पत्र क्र. 166 - प्रका. - भू-अर्जन- 2021-22. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से दिनांक 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1)

(6)

(7)

(4)

(5)

2

0.088

सतना

(2) बिरसिंहपुर

(3) बम्हौरी

3

0.007

0.028

19

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

20

0.052

21

0.026

0.130

22

29

0.089

30

0.106

35

0.006

36

0.090

0.168

37

38

0.132

0.040

39

40

0.014

43

0.036 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7727 (1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

44

0.024

47

0.013

141

0.055

142

0.025

144

0.007

145

0.024

146

0.002

147

0.048

148

0.003

149

0.053

170

0.004

0.055

172

173

0.007

174

0.036

175

0.045

176

0.045

177

0.029

178

0.006

269

0.026

270

0.019

0.022

271

272

0.003

293

0.022

294

0.042

295

0.065

296

0.113

298

0.025

299

0.002

323

0.010

325

0.003

326

0.006

327

0.003

331

0.016

494

0.146

0.007

495

501

0.045

502

0.059

505

0.040

506

0.051

510

0.008 7728

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

511

0.094

512

0.003

513

0.032

514

0.064

515

0.003

521

0.060

527

0.016

528

0.020

695

0.074

696

0.067

697

0.053

709

0.034

710

0.053

716

0.034

0.034

717

719

0.030

720

0.005

721

0.026

723

0.005

724

0.030

725

0.023

726

0.006

727

0.024

805

0.055

806

0.122

807

0.118

811

0.012

812

0.002

814

0.061

815

0.085

860

0.045

862

0.058

863

0.074

866

0.055

867

0.023

869

0.004

870

0.031

871

0.019

872

0.026

873

0.002 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7729 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

874

0.012

882

0.006

883

0.059

884

0.031

975

0.031

977

0.061

0.006

981

982

0.038

0.023

983

984

0.045

0.006

986

987

0.023

1006

0.007

1014

0.008

1015

0.063

0.070

1017

कुल योग .. 4.297

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 168 - प्रका.- भू-अर्जन- 2021-22. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से दिनांक 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1)

(4)

(6)

(5)

(7)

7

0.058

सतना

(3) बेरहना

(2) बिरसिंहपुर

11

0.038

13

0.027

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

14

0.027

15

0.029

42

0.016

43

0.045

48

0.009 7730

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

49

0.016

50

0.089

51

0.002

53

-0.126

54

0.026

99

0.091

100

0.023

101

0.042

105

0.029

106

0.019

107

0.007

108

0.029

109

0.040

120

0.025

121

0.017

122

0.004

128

0.065

129

0.002

130

0.045

134

0.045

142

0.004

143

0.036

144

0.070

145

0.019

146

0.023

158

0.014

159

0.024

166

0.067

178

0.024

181

0.007

182

0.006

183

0.034

186

0.028

188

0.036

190

0.011

418

0.036

419

0.040

420

0.053

421

0.002

422

0.036 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7731 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

450

0.020

451

0.002

452

0.108

453

0.002

455

0.057

कुल योग 1.750

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 170 - प्रका. - भू-अर्जन- 2021-22. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से दिनांक 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील

ग्राम

रकबा

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

का वर्णन

खसरा नंबर

(हे. में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7) सतना

20

बिरसिंहपुर गड़री

0.082 कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध बाणसागर परियोजना के

47

0.046 संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद,

49

0.065 जिला शहडोल (म. प्र. ).

अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

50

0.016

72

0.022

73

0.085

74

0.056

75

0.002

76

0.185

77

0.036

78

0.054

80

0.016

81

0.003

82

0.035

83

0.073

84

0.005

85

0.025

86

0.007

88

0.096 7732

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

91

0.004

125

0.003

0.002

127

129

0.121

130

0.085

131

0.014

कुल योग 1.138

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 172- प्रका.- भू-अर्जन- 2021-22. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी , वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से दिनांक 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

(हे. में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7) सतना

23

0.051

बिरसिंहपुर गोरसरी

बाणसागर परियोजना के

24

0.064

अंतर्गत मझगवाँ शाखा

26

0.122

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म . प्र. ) . नहर निर्माण हेतु.

36

0.042

37

0.122

38

0.080

35

0.013

48

0.067

49

0.041

52

0.144

54

0.163

55

0.031

85

0.024

87

0.091

88

0.032

89

0.077

90

0.058

91

0.038 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7733 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

134

0.175

135

0.115

148

0.010

168

0.096

171

0.026

172

0.026

177

0.096

179

0.138

180

0.128

190

0.005

191

0.256

0.085

192

234

0.255

235

0.098

236

0.066

237

0.002

238

0.006

253

0.015

340

0.010

341

0.005

342

0.094

343

0.048

344

0.013

0.040

345

448

0.014

449

0.040

451

0.006

458

0.004

459

0.010

460

0.022

461

0.013

462

0.002

464

0.007

466

0.006

543

0.062

545

0.014

546

0.045

547

0.003

548

0.010 7734

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

550

0.048

551

0.018

552

0.069

553

0.018

554

0.037

555

0.001

0.012

556

557

0.008

558

0.040

559

0.002

कुल योग .. 3.579

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 174- प्रका.- भू-अर्जन- 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 06-12-2020 से दिनांक 06-12-2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(3)

(1)

(4)

(6)

(5)

(7) सतना

8

0.008

(2) बिरसिंहपुर कुम्हरौला

12

0.038

13

0.006

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

15

0.014

17

0.087

18

0.016

19

0.038

21

0.043

22

0.127

23

0.010

24

0.018

25

0.061

26

0.028

27

0.006 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7735 (1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

28

0.008

29

0.037

37

0.064

38

0.053

39

0.041

41

0.019

63

0.008

64

0.036

65

0.016

77

0.024

79

0.002

80

0.121

81

0.002

82

0.008

90

0.095

93

0.035

94

0.010

97

0.026

24/241

0.024

37/249

0.051

64/252

0.022

कुल योग .. 1.202

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 176- प्रका.- भू-अर्जन-2021-22. चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 12 की धारा द्वारा

जिला तहसील नगर/ग्राम

रकबा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

(हे. में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7) सतना

171

0.077

पटना खुर्द

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध बाणसागर परियोजना के

173

0.057 संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, अंतर्गत मझगवाँ शाखा

183

0.211

जिला शहडोल ( म. प्र. ). नहर निर्माण हेतु.

7736

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

184

0.110

185

0.138

201

0.269

203

0.130

209

0.283

210

0.005

211

0.049

244

0.288

246

0.019

247

0.242

252

0.019

253

0.394

कुल योग 2.291

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 178- प्रका.- भू-अर्जन- 2021-22. चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक6-12-2020 से 6-12-21 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(5)

(4)

(1) सतना

(3) सेमरा

77

0.002

(2) बिरसिंहपुर

78

0.076

79

0.027

(6) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.) .

(7) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

80

0.085

81

0.002

82

0.142

83

0.106

84

0.086

105

0.004

106

0.102

108

0.019

111

0.059 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7737 (1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

121

0.010

122

0.243

123

0.046

134

0.199

135

0.012

138

0.014

139

0.010

173

0.115

183

0.106

281

0.008

282

0.065

283

0.018

284

0.002

286

0.007

287

0.067

288

0.089

291

0.004

294

0.049

295

0.066

296

0.061

297

0.034

298

0.019

309

0.038

310

0.038

315

0.004

317

0.043

318

0.026

319

0.005

329

0.038

332

0.014

334

0.002

335

0.053

336

0.041

337

0.019

338

0.002

339

0.032

342

0.010

कुल योग . .2.319

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

7738

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 पत्र क्र. 180 -प्रका. - भू-अर्जन- 2021-22. चूंकि, राज्य शासन का इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(4)

(5) सतना

(3) बराज

103

0.008

रघुराज नगर

107

0.038

140

0.060

235

0.055

244

0.010

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध बाणसागर परियोजना के संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, अंतर्गत मझगवाँ शाखा जिला शहडोल ( म. प्र. ) . नहर निर्माण हेतु.

योग..0.171

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 182 - प्रका.- भू-अर्जन- 2020-21.- चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी , वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से दिनांक 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

खसरा नंबर

रकबा (हे. में )

(2)

(5) (1) सतना

(4) 414/3

0.112

रघुराज नगर

(3) भरजुना कला

461/1/क 0.200

800/2

0.080

869/1/1

0.089

कुल योग . .0.481

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध बाणसागर परियोजना के संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, अंतर्गत मझगवाँ शाखां जिला शहडोल ( म. प्र.) . नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 184- प्रका.- भू-अर्जन-2021-22.-चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7739 आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1)

(4)

(5) सतना

443/592/1/क 0.012

(2) रघुराज नगर

(3) फुटौंधा

451/1

0.094

452/1

0.002

452/2

0.016

481

0.029

0.022

487/1/क/1

487/1/ख 0.236

497/1/क/1 0.131

556/1

0.322

0.242

556/10/1/क

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

बाणसागर परियोजना के कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद,

जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

योग..1.106

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 186- प्रका.- भू-अर्जन- 2021-22. चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(4)

(5)

(3) करसरा

(1) सतना

526

0.076 (2) रघुराज नगर

0.120

656

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

बाणसागर परियोजना के

अंतर्गत मझगवाँ शाखा कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद , जिला शहडोल ( म. प्र. ) . नहर निर्माण हेतु.

कुल योग..0.196

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

7740

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 पत्र क्र. 188- प्रका.- भू-अर्जन-2021-22. चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

खसरा

नंबर (1)

(2)

(3)

(4) सतना

362

खम्हरिया

रघुराज नगर

366 रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(5)

(6)

(7)

0.026 कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध बाणसागर परियोजना के

0.160 संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, अंतर्गत मझगवाँ शाखा जिला शहडोल ( म . प्र. ) . नहर निर्माण हेतु.

कुल योग

0.186

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 190- प्रका. भू-अर्जन-2021-22.-चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

खसरा नंबर (1)

(2) (3)

(4) सतना

50/2

मझगवां

रघुराज नगर

धारा 12 की धारा द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन

रकबा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में )

(5)

(6)

(7)

0.213 कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध बाणसागर परियोजना के संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, अंतर्गत मझगवाँ शाखा जिला शहडोल ( म. प्र. ) . नहर निर्माण हेतु.

कुल योग . .0.213

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 192- प्रका. भू-अर्जन-2021-22. चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी , वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी 7741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(5) (1)

(2)

(4)

18/78

0.202

सतना

(3) निरंजनपुर

रघुराज नगर

32

0.075

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद , जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

कुल योग . .0.277

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 194- प्रका.- भू-अर्जन- 2021-22. चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

खसरा नंबर

रकबा (हे. में )

(4)

(5) (1)

0.017

(3) पासी

18 सतना

(2) रघुराज नगर

40

0.019

0.149

41

0.025

199

202

0.029

331

0.016

365

0.050

366

0.010

425

0.076

429

0.002

.0.393

कुल योग .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 196- प्रका. - भू-अर्जन- 2021-22. चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 7742

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

खसरा नंबर

रकबा (हे . में )

(1)

(2)

(4)

(5)

सतना

178/2

0.057

रघुराज नगर

262/3

(3) पोइंधा कला.

0.200

263

0.030

268/1/3

0.120

299/2/2

0.081

303/314/2 0.106

305/2

0.030

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र.) .

(7) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

कुल योग . .0.624

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 198 - प्रका. - भू-अर्जन-2021-22. चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी , वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 14-02-2021 से 14-02-2022 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1) सतना

(3) शाहा

(4) 376/1/1 /क

(5) 0.126

रघुराज नगर

कुल योग . .0.126

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म . प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

7743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 9 अगस्त 2021

क्र. भू-अर्जन-01 ( अ -82 ) -2020-21-44. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं. भूमि का क्षेत्रफल (हे. में)

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

3.48

मंडला

मंडला

सुनेहरामाल प.ह.नं.09

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग मंडला.

हवाई पट्टी विस्तारीकरण हेतु.

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

3. भूमि पर नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) मंडला या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स ) संभाग मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

रद्द अधिसूचना

क्र. भू- अर्जन-01 ( अ -82 ) -2020-21-45..- ग्राम ग्वारा में हवाई पट्टी के लंबाई बढ़ाने, भवन निर्माण, सुरक्षा के लिये बाउंड्रीबाल, निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मानचित्र अनुसार कलेक्टर महोदय मंडला के निर्देशानुसार संयुक्त दल राजस्व निरीक्षक बम्हनी , हल्का पटवारी एवं उपयंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं. प. ह. नं. 09 सुनेहरा माल में रकबा 2.23 हे. के स्थान पर 3.48 हे . भूमि बढ़ाई जाकर रकबा 5.71 हे . किया गया है, जिसकी अधिसूचना पृथक से जारी है एवं प.ह.नं. 13 ग्वारा में रकबा 1.39 हे. के स्थान पर 0.02 हे. कम कर 1.37 हे. किया गया है. अतः रकबा 0.02 हे. भूमि का अधिसूचना रद्द कर संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

ग्राम एवं प.ह.नं.

तहसील

जिला

प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का क्षेत्रफल

(हे. में)

(1)

(4) 0.02

मंडला

(3) ग्वारा प. ह. नं . 13

(2) मंडला

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग, मंडला.

2. रद्द की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा रद्द अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है .

3. भूमि पर नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) मंडला या कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हर्षिका सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

7744

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 19 जुलाई 2021

पत्र क्र. 427 - भू-अर्जन-2021-प्र. क्र.11-अ-82-20- 21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील- उदयपुरा

(ग) ग्राम पचामा, खिरिया एवं केतोघान

(घ) भूमि का क्षेत्रफल-4.519 हेक्टेयर.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन खसरा

कुल रकबा (हे. में)

(2)

अर्जित रकबा (हे. में) (3) न. (1)

0.809

0.036 58/2/1

0.110

1.023

59/1/2/1

0.020

0.776

54/2/1/3/1/2

0.123

0.809

15/1/1

0.051

0.304

15/1/2/1/1

0.023

0.162

8

0.230

3/1

0.396

3/2

0.062

0.396

3/3

0.396

3/4

0.561

3/5

1.979

4

0.235

0.259

2.023

214/1/2/1/1/2

0.053

1.072

213/1

0.012

0.093

213/2

0.077

2.517

220/2

0.038

0.534

212

0.095

1.813

211/1

(3)

(2)

(1)

0.024

0.275

211/2

0.120

2.631

210

0.259

6.245

222

0.052

1.011

224/2

0.235

1.214

237/5

0.012

1.486

237/6

0.022

0.202

236/2/1

0.120

0.567

234

0.154

2.707

141

12.038

84/1

8.013

84/2

0.852

10.975

84/3

8.009

84/4

1.724

84/5

0.559

0.029 69

0.238

3.485

67/2

0.216

1.947

64/2

0.123

1.930

66/3

2.016

0.123 46/1/3/1

0.360 47

18.894

0.120

2.120

45/2

0.180

0.765

44

0.082

1.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बारना नहर विस्तारीकरण परियोजना हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम पचामा, खिरिया एवं केतोघान तहसील उदयपुरा.

(3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी , बरेली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 15 जुलाई 2021

क्र. दस - भू-अर्जन- प्र. क्र.- 09-2020-21-4325.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 7745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

अनुसूची

(क) जिला- शहडोल

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(ख ) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- पुरैना

(क) जिला-शहडोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 1.057 हेक्टेयर (ख ) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम-सीधी

रकबा

खसरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.469 हेक्टेयर.

(हे. में)

(2)

नम्बर (1)

रकबा

0.809

196/5

खसरा नम्बर

(हे. में)

0.121

189/4

(2)

(1)

0.127

194/2/ङ

0.072

2/3/क

1.057

योग ..

0.036

2/3/ग

0.040

566/1 /क

0.018

775/3

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बलौड़ी जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

0.017

775/5

0.021

775/6

0.022

775/4

0.025

783/2

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

0.029

798/3/ख

0.016

798/4

0.028

798/7

0.028

798/8

0.050

828/2क

0.060

828/2ख

0.040

828/2ग

0.158

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र.-03-2020-21-4327.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

829/1

0.809

801/10

अनुसूची

1.469

योग ..

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जयसिंहनगर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रिमार जलाशय निर्माण से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि का अर्जन.

(ग) ग्राम- भरीं

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 0.261 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में) (3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

(2)

(1)

0.149

61/1/1

0.045

214/4

214/5

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र.-08-2020-21-4326.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास

0.067 योग .. 0.261 [भाग 1 7746

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रिमार जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यापालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 20 जुलाई 2021

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

क्र. दस- भू-अर्जन- प्र . क्र.-07-2020-21-4432.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

(ग ) ग्राम/नगर- ग्राम लुंगसा, ब.नं. - 529, प.ह.नं. -47, रा.नि.मं. -भोमा.

अनुसूची

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-6.33 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(1 ) भूमि का वर्णन-

निजी भूमि का रकबा

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- भठिगंवा कला

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 0.200 हेक्टेयर

(2)

(1)

रकबा

0.35 खसरा

159

0.25 नम्बर

(हे. में)

155

(2)

0.02

153/3

(1)

0.05

153/1

0.200

164/2/1

0.04

153/2

योग .. 0.200

0.03

150

0.08

144/10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय निर्माण से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि काअर्जन.

144/9

0.08

0.04

144/8

0.07

144/7

0.06

144/6

0.07

144/5

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

0.06

144/4

0.08

144/3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

0.06

144/2

0.04

144/1

0.12

135

0.04

134

137

0.11

0.20

6

0.05

140/4

0.24

140/2

0.12

20

0.30

21

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 20 जुलाई 2021 क्र. 3721 - भू -अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भाग 1 ]

7747

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

(2)

(1)

22

0.79

26

0.13

25

0.15

29/1

0.05

0.14

27

0.18

29/2

5

0.13

0.24

34

3/2

0.19

7

0.79

33

0.27

3/1

0.46

18/2

0.25

योग . 6.33

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की सागर माईनर और सबमाईनर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3722 - भू- अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम/नगर- ग्राम पटरा , ब.नं. -316, प.ह.नं. -29 , रा.नि.मं. - बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.68 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

203

0.06

33

0.12

0.06

34

0.25

35

36

0.10

0.42

30

0.07

29

28

0.08

0.08

27

0.08

26

25

0.06

18

0.72

0.07

80

12

0.30

0.26

79

77

0.65

74

0.15

0.40

73

0.31

72

69

0.44

योग 4.68

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

7748

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

क्र. 3723 - भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम/नगर-ग्राम मेहलोन, ब.नं. -474, प.ह.नं.- 45, रा.नि.मं. - भोमा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.24 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

308

0.05

309

0.14

310

0.08

312

0.17

0.17

313

301

0.31

0.04

295/1

0.20

299

0.05

286

0.06

288/376

0.30

289

0.02

283/2

0.06

284/2

0.04

76/1

277

0.01

273

0.07

274

0.05

67

0.18

0.04

76/2

0.07

63/1

[भाग 1 (1)

(2)

78

0.09

79

0.06

0.13

85/2

90

0.05

50

0.04

49/1

0.02

83/1

0.28

83/2

0.14

84

0.13

86

0.09

34

0.10

योग . 3.24

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3724- भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी 7749

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(ग) ग्राम/नगर- ग्राम बजरवाड़ा, ब.नं.- 377, प.ह.नं. - 46 , रा.नि.नं. - भोमा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.71 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.22

282/3

0.25

289/2

0.11

289/1

0.17

288

265/3

0.14

0.11

235/2

0.01

266/1

0.23

265/2

0.12

265/1

0.19

264/1

0.15

264/2

0.07

264/3

0.25

110

0.11

111

0.30

108/1

0.01

103/2

0.03

119

0.02

104

0.02

117

0.30

64/3

0.17

243/7

0.01

236/1

0.01

236/2

234/2

0.11

0.16

234/3

0.24

164

0.01

163/2

0.03

161

0.24

151

0.19

150

0.21

147

0.20

145

0.10

148/2

0.01

135

योग .. 4.50

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील , चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3725 - भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम/नगर- ग्राम टिग्गीटोला, ब.नं. - 316, प.ह.नं. - 29 , रा.नि.मं. -बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.32 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

0.36

196

119/2

0.04

0.06

143/2

0.09

143/3

0.19

143/1

0.21

144/2

0.02

144/3 7750

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

(1)

(2)

145

0.12

146

0.12

147

0.10

0.19

148

0.25

149

150

0.45

0.28

151/1

151/2

0.32

164

0.21

163

0.22

162

0.24

0.12

161

159

0.73

4.32

योग .

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील, चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3726- भू - अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील - सिवनी

[भाग 1 (ग) ग्राम/नगर- ग्राम कलारबांकी , ब.नं. -43 , प.ह.नं.- 46, रा.नि.नं. -भोमा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.63 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

279/5

0.13

279/1

0.12

279/2

0.21

279/3

0.02

221/2

0.07

0.04

221/6

221/3

0.05

0.16

222/3

0.12

0.10

222/1/1

0.08

222/4

0.10

263

0.14

263/331/1

0.04

263/331/3

0.08

263/331/2

0.04

285

0.12

300/1

0.12

299

0.26

312

0.01

313

0.01

0.04

217/1/3

215/4

0.14

215/3

0.12

41/2

0.07

42

0.01

40/1

0.12

39

0.11

35

0.08

34

0.08

33

0.04

32

0.21

31

0.14

28/1

0.10

10

0.14

12

0.04

13

0.17

योग . 3.63 7751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर की कलारबांकी थांवरी माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील, चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3727 - भू - अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम/नगर- ग्राम बीसापुर, ब.नं.-523, प.ह.नं. - 29, रा.नि.नं. - बंड़ोल .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) प्रस्तावित खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.06

164

0.05

162/3

0.11

162/1

0.11

38/2

0.25

37

0.07

34

0.24

28

(2)

(1)

30

29

0.11 0.21 योग . 1.21

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर की बीसावाड़ी के निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील, चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3728 - भू- अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम/नगर-ग्राम बल्लारपुर, ब.नं. -394, प.ह.नं. -41 , रा.नि.नं. -बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -10.84 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

154/1

0.24 0.01

23/3 7752

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

(1)

(2) 24/3

0.40 28/8

0.07 155

0.02 153

0.37 152

0.20 148

0.48 59/1

0.27 60/1

0.80 72

0.16 73

0.07 74/1

0.26 74/2

0.28 75

0.29 81/6

0.30 81/5

0.03 81/3

0.03 81/2

0.23 81/1

0.37 84/1

0.05 85

0.06

0.15 84/2

80/1

0.16 90/1

0.09 87/1/1

0.04

0.14 87/2/1

89/1

0.12 89/2

0.04

0.09 92/2

93

0.12 96/2

0.12 94

0.03 95/3

0.12 105

0.11

0.07 106

107

0.04 .110

0.10 111

0.38 112

0.50 103

0.25 124/2

0.36 123

0.35 121

0.42 120

0.15

0.17 598

599

0.02 597

0.20

0.14 596

593

0.35 151

0.03

[भाग 1 (1)

(2)

346

0.86

344/1

0.13

योग .. 10.84

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील , चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3729- भू- अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यता हैः--

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम/नगर- ग्राम राहीवाड़ा, ब.नं. -519 , प.ह.नं. - 31 , रा.नि.नं. - बंड़ोल.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.20

183

योग . 0.20 7753

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

सिवनी, दिनांक 28 जुलाई 2021

क्र. 3960 - भू - अर्जन-2021.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. मुंडा जलाशय परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- धनौरा

(ग) ग्राम/नगर-ग्राम खमरिया, प.ह.नं. 01 , रा.नि.मं. - धनौरा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) प्रस्तावित खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.18

49/1

0.03

49/4

0.02

64/3

0.05

135

0.06

132

0.04

124/2

0.03

122/1

0.19

119

0.06

109/1

0.20

110

योग .. 0.86

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- मुंडा जलाशय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3961 - भू.अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. मुंडा जलाशय परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम-ग्राम मलखेड़ा, प.ह.नं.- 89, रा.नि.मं. -लखनादौन.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 96/4

(2) 0.28 योग . 0.28

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- मुंडा जलाशय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

7754

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3962- भू.अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. मुंडा जलाशय परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19( 2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम मुंडा, प.ह.नं.- 89, रा.नि.मं. -लखनादौन .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -2.20 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

144/1

0.19

0.05

144/2

137

0.16

150/1

0.09

0.02

174

146

0.14

171

0.12

150/2

0.07

150/5

0.24

0.12

158/3

0.03

176

175

0.03

0.09

173

0.06

172

0.16

205/2

205/1

0.39

104

0.24

योग 2.20

[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- मुंडा जलाशय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3963 - भू.अर्जन-2021.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. मुंडा जलाशय परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-लखनादौन

(ग) नगर/ग्राम-मलखेड़ा, प.ह.नं. 89 , रा.नि.मं. -लखनादौन.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.88 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

74

0.39

86/1

0.17

162

0.12

112

0.09

158

0.09

225

0.10

223/3

0.06

223/4

0.10

223/13

0.04

223/11

0.04 7755

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.02

223/12

अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

0.02

223/2

अनुसूची

0.03

223/9/1

0.05

243/2

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.05

243/1

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

0.07

241

(ख) तहसील- चांद

0.19

240/2

0.11

240/3

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- गुमगांव दावाझिर, प.ह.नं. - 31 , ब. नं. -64 , रा. नि. मं.-चांद .

0.11

90/3

0.02

120/2

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

0.13

104/3

0.22

कुल रकबा 0.082 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

118

0.05

124/1

प्रस्तावित खसरा

0.09

113

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

0.15

110/2

(2)

(1)

0.15

110/1

365/5/1

0.15

109/2

0.082 योग .. 0.082 108/3

0.07 योग . 2.88

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- मुंडा जलाशय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 जुलाई 2021

क्र. 4654- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. - 1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

7756

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

क्र. 4655- भू- अर्जन-2021. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-गोहरगांव, प.ह.नं. - 31 , ब. नं. -68, रा. नि. मं.-चांद

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.253 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर (1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

0.050

304/1

304/2

0.032

304/3

0.023

304/5

0.024

305/1-2-3-4

0.124 योग .. 0.253

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन

[भाग 1 बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. - 1 , चौरई, तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4656- भू- अर्जन-2021. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - चांद

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- परसगांव सर्रा , प.ह.नं. -32, ब. नं. -61 , रा. नि. मं.-चांद

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.038 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

नम्बर (1)

217/3

0.012

236/2

0.026

योग.. 0.038

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

7757 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित, प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 चौरई , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

7758

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर , दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. B- 3823- चार - 9-04-39 भाग- तीन-डी-पेंशन. मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

प्रथम श्रेणी अधिकारी

क्र.

नाम

जन्मतिथि

पदनाम एवं पदस्थापना

सेवानिवृत्ति का दिनांक

62वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

06-07-1960

05-07-2022

31-07-2022 1. श्री आनन्द वी . मण्डलोई रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय म. प्र. , खण्डपीठ, इंदौर.

द्वितीय श्रेणी अधिकारी

06-01-2022

07-01-1960

31-01-2022 1. श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय म. प्र. , जबलपुर.

2.

11-03-2022

12-03-1960

31-03-2022 श्री बुद्धलाल पवार असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय म. प्र. , जबलपुर.

3. श्रीमती साधना वर्मा

20-04-1960

19-04-2022

30-04-2022 प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) , उच्च न्यायालय म . प्र. , जबलपुर.

19-07-2022

31-07-2022 4. श्री गिरीश कुमार शर्मा

20-07-1960

असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय म. प्र. , जबलपुर.

5. श्री महेश प्रसाद उपाध्याय

21-08-2022

31-08-2022

22-08-1960

असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय म . प्र. , जबलपुर.

6 श्रीमती अलका परदेशी

09-12-1960

08-12-2022

31-12-2022 प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) , उच्च न्यायालय म. प्र. , जबलपुर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वाणी , रजिस्ट्रार जनरल.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2021

7759 जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2021

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B-3979- दो- 2-5-2020.- श्री अनिल कुमार देशमुख , चीफ लाईब्रेरियन /डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 22 से 27 अप्रैल 2021 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 28 अप्रैल से 22 मई 2021 तक, पच्चीस दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, चीफ लाईब्रेरियन/ डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D- 2675- दो - 2-37-2019.- श्री प्रशांत पी . गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 09 अप्रैल से 05 मई 2021 तक सत्ताईस दिन का तथा दिनांक 17 मई से 11 जून 2021 तक छब्बीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 मई 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो चीफ लाईब्रेरियन/डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B-3981-दो-2-35-2019 .-श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 24 से 28 जून 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई 2021 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. A-2533-दो-2-25-2015.-श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 16 से 29 अप्रैल 2021 तक चौदह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , के पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2021

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B-4347-दो - 2-38-2018 .- श्री कपिल मेहता, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( धर्मशास्त्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी) , जबलपुर को दिनांक 30 जुलाई से 07 अगस्त 2021 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 08 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( धर्मशास्त्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ) , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A- 2535-दो- 2-10-2018.- कु. भावना साधौ , तत्कालीन द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल वर्तमान में विशेष न्यायाधीश ( एट्रोसिटी ) , हरदा को दिनांक 15 मार्च से 7760

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

[भाग 1 07 अप्रैल 2021 तक चौबीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में 25 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर कु. भावना साधौ, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि कु. भावना साधौ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-4286-दो- 2-38-2020.- श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 20 जुलाई से 07 अगस्त 2021 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 2537-दो- 2-55-2017.- श्री अजय कुमार गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 11 जुलाई 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार वर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B-4290-दो-2-102-2017.- श्री हृदेश , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 29 जुलाई से 07 अगस्त 2021 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. A-2539-दो-2-36-2021 .- श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 22 से 31 जुलाई 2021 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 जुलाई 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 4292-दो-2-29-2020.- श्री व्ही. पी. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 09 से 14 अगस्त 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. पी. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A-2541-दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 22 से 24 जुलाई 2021 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7761 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. पी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गिरिबाला सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2021 क्र. B-4294- दो- 2-25-2015.- श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 10 जून से 03 जुलाई 2021 तक चौबीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. A-2552-दो- 2-33-2015.- श्रीमती आशा गोधा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440- इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 जुलाई 2021 तक 21 माह की अवधि के लिए छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-2554-दो- 2-20-2021 .- श्री संजय जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 18 अप्रैल से 04 मई 2021 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजय जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D- 2630-दो- 2-34-2018 .- सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर को दिनांक 19 से 20 जुलाई 2021 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. A- 2556- दो - 2-53-2005.- श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 15 से 16 अप्रैल 2021 तक दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-2632-दो-2-31-2010.-श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 22 से 26 जुलाई 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. B-4329- दो -3-420-80- भाग- बारह. स्व. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर का स्वर्गवास दिनांक 15 मई 2021 को हो जाने के कारण उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उनके विधिक उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती संगीता सिंह को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 161-4-31-82- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2021

7762

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 239 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

X 61 नि- 1 -चार, दिनांक 31 जनवरी 1983 तथा सहपठित पत्र क्रमांक- जी-25-28-95-सी- चार, दिनांक 10 जुलाई 1995, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्र. 195- 21- ब( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब ( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 के अंतर्गत निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

30

239 61 1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश

अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान.

योग : 300 दिवस

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2021

क्र. B -4307.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्यायिक ) ( मिनिस्ट्रीयल कॉडर ) की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु . 15600-39100+ग्रेड पे रु. 5400/- ( 7 वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स 56100-177500 ) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम नंबर ( 3 ) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेगें. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम ) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी:-

टीप

पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान

नाम एवं स्थान

क्र.

(4)

(3)

(2)

(1)

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर

1 श्री आर. एस. राजपूत, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर

मुख्यपीठ जबलपुर

दि. 01-08-2021 से होने वाले रिक्त पद पर.

2 श्रीमती अलका परदेशी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर

रिक्त पद पर

खंडपीठ इंदौर

3 श्रीमती साधना वर्मा,

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर

4 श्रीमती अनुराधा कोमेरवार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर

रिक्त पद पर

खंडपीठ ग्वालियर

5 श्री एस. पी. ताम्रकार,

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर

रिक्त पद पर

खंडपीठ इंदौर

6 श्री जयराम कोहली,

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , खंडपीठ इंदौर

राजेन्द्र कुमार वाणी , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 August 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-08-13.33.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-08-13.33.Ordinary.