इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 336]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 अगस्त 2021 - श्रावण 25 , शक 1943
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2021
क्र. बी 8-1-2021 -चौदह- 2.- भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-02-2015- क्रेडिट- II, दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2021 में पटवारी हल्का स्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र क्रमांक 280 , दिनांक 8 जुलाई 2021 में जारी की गई थी. जारी अधिसूचना में संलग्न अनुसार आंशिक संशोधन जारी किया जाता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार, अपर सचिव.
671 672
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2021
1. योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती है:-
क्र. (1)
गतिविधि (2)
1. मौसम के लिये किसानों के नामांकन का आरंभ 2. ऋणी कृषकों के लिये बीमित फसल में बदलाव की सूचना देने हेतु अंतिम तिथि,
3. समस्त हितधारकों के लिये ( जिसमें बैंक/ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/कॉमन सर्विस सेंटर/बीमा अभिकर्ता/कृषक द्वारा ऑन लाईन पंजीयन सहित ) कृषक के खाते से प्रीमियम नामे किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि.
4. संबंधित कंपनियों के लिये समेकित घोषणा के साथ प्रीमियम के इलेक्ट्रोनिक प्रेषण तथा बैंकों की शाखाओं ( व्यावसायिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति) द्वारा आच्छादित कृषकों का व्यक्तिगत विवरण अपलोड करने एवं उसके बाद समस्त बीमित कृषकों को पोर्टल के द्वारा एस.एम.एस. करने की अंतिम तिथि.
5. विनिर्दिष्ट बीमा अभिकर्ता द्वारा स्वेच्छापूर्वक आच्छादित कृषकों के प्रीमियम को इलेक्ट्रोनिक प्रेषण द्वारा बीमा कंपनियों को प्रेषित करने तथा आच्छादित कृषकों का व्यक्तिगत विवरण बीमा पोर्टल पर अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि.
6. संबंधित बैंक शाखाओं के लिये वर्तमान ऋणी कृषकों के द्वारा योजना से बाहर निकलने संबंधी लिखित सहमति प्रदान करने की अंतिम तिथि.
7. बीमा कंपनी के लिये पोर्टल पर उपलब्ध कृषकों के डाटा को मंजूर अथवा नामंजूर करने की अंतिम तिथि.
8. फसल बीमा पोर्टल पर उपलब्ध प्रदत्त आवेदन कामन सर्विस सेंटर/बैंक/बिचौलियों द्वारा सुधार/अपडेट करने के लिये अंतिम तिथि.
9. फसल बीमा पोर्टल से दावों की विस्तृत जानकारी बैंक शाखाओं एवं अन्य हितधारकों के बीच साझा करने हेतु अंतिम तिथि.
10. अतिरिक्त बीमित क्षेत्र ( यदि कोई हो तो ) इसकी सूचना आच्छादित कृषक की वास्तविकता के सत्यापन हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार को देने के लिये अंतिम तिथि.
11. बीमा कंपनियों द्वारा आवेदनों का प्रसंस्करण एवं फसल बीमा पोर्टल पर आच्छादित कृषकों के आवेदनों का स्वतः अनुमोदन के लिये अंतिम तिथि.
खरीफ
(3)
रबी (4)
1 अप्रैल से
1 अक्टूबर से
कृषकों को प्रीमियम नामे/ संग्रह किये जाने की अंतिम तिथि से 2 कार्य दिवस पूर्व.
कृषकों को प्रीमियम नामे/ संग्रह किये जाने की अंतिम तिथि से 2 कार्य दिवस पूर्व.
राज्य द्वारा अधिसूचित फसलों हेतु कृषकों के पंजीयन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर.
राज्य द्वारा अधिसूचित फसलों के लिए अऋणी कृषकों हेतु 31 जुलाई एवं ऋणी कृषकों हेतु 9 अगस्त.
खरीफ के लिये 16 अगस्त एवं रबी के लिये 15 जनवरी.
आवेदन एवं प्रीमियम प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर.
योजनातंर्गत पंजीयन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व.
बैंक/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/कॉमन सर्विस सेंटर/ बीमा अभिकर्ता द्वारा डाटा/जानकारी अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि के 15 दिवस के अंदर ऋणी कृषकों हेतु तथा 30 दिवस के अंदर अऋणी कृषकों हेतु.
बीमा कंपनियों द्वारा ज्ञापित किये जाने के 7 दिवस के अंदर.
बीमा कंपनियों द्वारा दावों के अनुमोदन के 7 दिवस के अंदर.
पंजीयन प्रीमियम के नामे किये जाने की अंतिम तिथि के 90 दिवस के अंदर.
पंजीयन प्रीमियम के नामे किये जाने की अंतिम तिथि के 60 दिवस के अंदर.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2021
672( 1) 2. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते हैं .
I. खड़ी फसल ( बुआई से लेकर कटाई तक) गैर बाधित जोखिमों यथा सूखे , लंबी शुष्क, कीट व रोग , बाढ़, जलभराव, भू- स्खलनों, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली , तूफान , ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है.
II . फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिये ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है, जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये फैली हुई या छोटे बंडल अवस्था में छोड़ा जाता है .
स्थानीय आपदायें : अधिसूचित क्षेत्र में पृथक् कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू- स्खलन और जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली कड़कने से प्राकृतिक आग के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/ क्षति.
फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अंतिम दावों का भुगतान अंतिम दावा राशि की गणना फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उत्पादकता के आधार पर निम्नानुसार सूत्र के आधार पर की जावेगी.
दावा राशि = (थ्रेशोल्ड उपज- वास्तविक उपज) थ्रेशोल्ड उपज × बीमित राशि
वास्तविक उपज की गणना फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर की जावेगी. किसी बीमित इकाई में बीमित फसल की थ्रेशोल्ड उपज की गणना अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल के लिये पिछले 7 वर्षों के उत्पादकता के आंकड़ों में से सबसे श्रेष्ठ (अधिक) 5 वर्षों के उत्पादकता के आंकड़ों से की जावेगी .
उपरोक्त फसल अवस्थाओं में फसल क्षति की स्थिति में किसानों द्वारा सूचना, क्षति का सर्वेक्षण, दावा गणना , दावों का भुगतान आदि सभी प्रक्रियायें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिवेम्प्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में भारत सरकार के दिशा- निर्देशों, निविदा की शर्तों एवं राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति तथा मध्यप्रदेश शासन के दिशा- निर्देशों के अनुसार किया जावेगा.
सामान्य अपवर्जन : युद्ध नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा.
3. प्रदेश में खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 में योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलों में 11 क्लस्टर बनाये गये हैं . निविदा के आधार पर क्लस्टरवार बीमा कंपनियों का चयन क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में निम्नानुसार किया गया है:-
बीमा कंपनियां (3)
जिला (2)
क्लस्टर क्र. (1)
1
उज्जैन
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
2
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
मंदसौर, नीमच एवं रतलाम
3
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
देवास एवं इंदौर
4
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
शाजापुर एवं आगर मालवा
5
रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
सीहोर एवं भोपाल 672( 2)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2021
(1)
(2)
(3)
6
रायसेन एवं विदिशा
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
7
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी एवं बुरहानपुर.
8
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
ग्वालियर, शिवपुरी , गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुरकलां , भिण्ड एवं राजगढ़ .
9
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
जबलपुर, कटनी , मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, शहडोल , अनूपपुर एवं उमरिया.
10
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
होशंगाबाद, हरदा और बैतूल
11
एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ , पन्ना एवं निवाड़ी.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .