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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 34]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2021 - श्रावण 29 , शक 1943
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2021
क्र. 905- आर- 145-2019-(एक) 10.- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 1 से 24 जून 2021 तक, चौबीस दिवस के लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल , दिनांक 5 अगस्त 2021
क्र. एफ 5-10-2011 - एक( 1 ) भाग( 2) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जुलाई 2021 द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त उपरान्त उच्च न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्तमान में देय न्यूनतम वेतन रु. 17,360/-
7763
(मूल वेतन रु. 15,500/- डी.ए. रु. 1860/- ) स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये है .
( 2) उक्त संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति को निम्न शर्तों के अध्याधीन रहते हुए माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यारत नियमित कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित समयावधि के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा सकेंगी:-
2.1 जिस अवधि के लिए संबंधित कर्मचारी की सेवाएं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधिपति को सौंपी जायेंगी उस अवधि के लिए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-10-2011 - एक( 1 ) भाग ( 2 ) , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
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दिनांक 8 जुलाई 2021 द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.
2.2 उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कर्मचारी के स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई अन्य नियुक्ति नहीं की जायेगी.
2.3 यह सुविधा सिर्फ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधिपति को प्राप्त करने की पात्रता होगी.
2.4 कर्मचारी का चयन तथा अवधि, जिसके लिए उसकी सेवाएं सौंपी जायेंगी, का निर्धारण , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्यन्यायधिपति द्वारा किया जा सकेगा.
3. आदेश दिनांक 8 जुलाई 2021 की शेष कंडिकाएं यथावत्रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, अवर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2021
क्र. एफ-1 (ए) 150-1990- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 19 जुलाई से 1 अगस्त 2021 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 जुलाई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री संजय व्ही. माने, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, ( सामुदायिक पुलिसिंग ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश सेलौटने पर श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री संजय व्ही . माने, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ -1 ( ए) 176-1997- ब- 2-दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 मई 2021 द्वारा श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन , बालाघाट का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण के दौरान उपभोग नहीं किये जाने से अवकाश का लाभ नहीं ले सकने के कारण निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2021
फा. क्र. 2718 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन , माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील , पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी हेतु श्री मधुर शुक्ला, अधिवक्ता, जबलपुर को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अन्तर्गत एक वर्ष की कालावधि के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उन्हें उक्तप्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा.
फा. क्र. 2660 - इक्कीस - ब( दो ) 2021.- राज्य शासन, एतद्वारा , इसविभाग के आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2018 के द्वारा जिला मुख्यालय, सिंगरौली ( बैढ़न ) में नोटरी व्यवसाय करने हेतु अधिकृत श्री जगतलाल शाह को नोटरी नियम , 1956 के नियम ( 13 ) ( ख ) ( ii ) के अन्तर्गत विहित प्रावधान के अनुसार जारी आदेश दिनांक से 06 माह की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय करने से एतद्वारा निलंबित करता है.
फाईल क्र. 2659- इक्कीस- ब(दो ) 2021.- राज्य शासन, एतद्वारा , इसविभाग के आदेश दिनांक 28 जुलाई 2008 के द्वारा जिला मुख्यालय , गुना में नोटरी व्यवसाय करने हेतु अधिकृत श्री श्रवण कुमार गोयल कोनोटरी नियम, 1956 के नियम( 13 ) ( ख ) ( ii ) के अन्तर्गत विहित प्रावधान के अनुसार जारी आदेश दिनांक से 06 माह की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय करने से एतद्वारा निलंबित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार सिंह ( सीनि. ) अतिरिक्त सचिव.
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भाग 1 ]
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2021
क्र. एफ- 36-1-2021- बीस- 3.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई 2021 द्वारा पाठ्य पुस्तक की स्थाई समिति के गठन संबंधी आदेश में पैरा -2 के स. क्र. 05 में उल्लेखित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्- एक प्रतिनिधि मध्यप्रदेश भोपाल के स्थान पर संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान, भोपाल मध्यप्रदेश पढ़ा जाय. शेष आदेश यथावत्.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद सिंह, उपसचिव.
जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2021
क्र. एफ - 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा पुरानी जेल परिसर एवं भैल, दशहरा मैदान , भोपाल को विधान सभा बैठक दिनांक 9 अगस्त 2021 से 12 अगस्त 2021 के दौरान अस्थायी जेल घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय नथानियल , अवर सचिव.
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2021
क्रमांक एफ 23-02-2021 - सा. उन्नीस.- मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 ( 1851 का 8 ) की धारा 4 के साथ पठित धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ओ.एम.टी. ( OMT ) ( स्कीम पर विकसित की जा रही नीचे दर्शायी सड़कों पर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, द्वारा मार्ग अथवा उसके भाग ( अनुरूप भाग ) हेतु जारी किये गये समापन प्रमाण- पत्र की तारीख से मार्ग अथवा उसके ( अनुरूप भाग ) पर प्रति फेरा प्रतियान आधार ( पर ट्रिप पर वेहिकल बेसिस ) पर निम्नलिखित मूलदरों पर पथकर उद्गृहित करने के लिए मंजूरी प्रदान करती है:-
विवरण
अनु. क्र.
(1)
1.
(2) हल्के व्यवसायिक भार -वाहक वाहन 2.
खाली तथा भरा हुआ ट्रक 3.
मल्टी एक्सल ट्रक
पथकर की मूल दरें , दिनांक 1-9-2007 से प्रभावी (रुपये प्रति किलोमीटर तथा प्रति फेरा )
(3) 0.85
2.11
4.21
2. पथकर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा चयनित प्राइवेट विकासकर्ता या उनके अभिकर्ता द्वारा संगृहित किया जाएगा. प्रत्येक पथकर प्लाजा पर पथकर की दरें उपरोक्त दरों के आधार पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी. पथकर प्लाजा द्वारा अनुरूप भाग की भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी टेण्डर के अनुसार होगी.
3. उपरोक्त दरें प्रत्येक पथकर प्लाजा पर प्रत्येक वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ायी जाएगी तथा निकटतम 5 रुपये तक पूर्णांकित की जाएगी. प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की दरों को थोक मूल्य सूचकांक के आधार प्रत्येक वर्ष के 1 सितम्बर से प्रभावी किया जायेगा. पथकर की मूल्य दरें दिनांक 1-9-2007 को प्रभावी होने के लिए अधिसूचित मूल दर के अनुसार होगी. प्रतिवर्ष पथकर वृद्धि गणना नीचे दिए गए सूत्र ( उदाहरण ) के अनुसार की जाएगी:-
[ भाग 1
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मूल थोक मूल्य सूचकांक -
(दिनांक 31 मार्च , 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ) - थोक मूल्य सूचकांक ( क ) के दिनांक 31 मार्च , 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए - थोक मूल्य सूचकांक (ख)
गणना सूत्र-
थोक मूल्य सूचकांक ( क)
नवीन पथकर दर दिनांक 1 सितम्बर 2008 से प्रभावी- मूल पथकर दर थोक मूल्य सूचकांक ( ख ) (दिनांक 1 सितम्बर 2008 से)
आगामी वर्षों के लिए गणना उपरोक्तानुसार नये वर्ष हेतु नए थोक मूल्य सूचकांक के आधार की जायेगी. मूल थोक मूल्य सूचकांक 31 मार्च, 2007 को समाप्ति वर्ष का होगा.
4. किसी मार्ग या उसके भाग ( अनुरूप भाग ) पर पथकर का उद्ग्रहण और संग्रहण ( अनुरूप भाग ) रियायत अनुबंध के उपबंधों के अनुसार कन्सेशनायर द्वारा करारनाम पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से 45 दिन बाद प्रारंभ होगा.
5. रियायतग्राही व्यक्ति परियोजना राजमार्ग के प्रवेश स्थल पर और प्रत्येक पथकर प्लाजा के दोनों ओर परियोजना राजमार्ग के दोनों तरफ से आने वाले उपयोगकर्ता की जानकारी के लिए लागू पथकर हिन्दी और अंग्रेजी में संप्रदर्शित करेगा.
6. अप्राधिकृत संग्रहण.-1. यदि रिहायतग्राही व्यक्ति किसी व्यक्ति से धन की ऐसी राशि संग्रहीत करता है जो इसके अधीन शोध्य और देय नहीं है तो रियायतग्राही व्यक्ति संग्रहण की तारीख से वापसी की तारीख तक प्रत्येक दिन के लिए, इस प्रकार संग्रहीत रकम के 3 प्रतिशत की दर से संग्रहीत राशि के साथ इस प्रकार संग्रहीत रकम तुरंत ही नुकसानी के रूप में ऐसे व्यक्ति को वापस करने का दायी होगा. यथा पूर्वोक्त रीति से संगणित नुकसान के साथ ऐसी रकम के किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति को संदत्त न होने की दशा में उसे ऐसे संग्रहण की तारीख से 15 ( पन्द्रह ) दिनों की अवधि के भीतर , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में निक्षिप्त किया जायेगा.
2. खण्ड 6 के उप -खण्ड ( 1 ) के अधीन रियायतग्राही ( कन्सेशनर ) द्वारा देय रकम से संबंधित कोई विवाद परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा लिखित में आदेश द्वारा निपटाया जाएगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील यदि कोई हो, परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के मुख्य अभियंता को होगी .
3. पथकर के संग्रहण के संबंध में व्यथित कोई भी व्यक्ति परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के भी संभागीय प्रबंधक को अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा. संभागीय प्रबंधक, 15 ( पन्द्रह ) दिनों की कालावधि के भीतर ऐसी शिकायत पर आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील , यदि कोई हो परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के मुख्य अभियंता को होगी.
7. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी की गई निविदा के अनुसार संपूर्ण रियायत कालावधि के लिए प्रभावी होगी. 8. राज्य सरकार यह भी घोषित करती है कि वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियां इन सड़कों को पार करते समय पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त रहेगी:-
भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार से संबंधित समस्त वाहन और वे वाहन जो सरकारी कर्तव्य पर हों; (1)
(2) संसद तथा विधान सभा के माननीय सदस्यों से संबंधित वाहन;
(3) भारतीय सेना से संबंधित वाहन ;
(4) एम्बुलेंस;
फायर ब्रिगेड;
(5)
भारतीय डाक तथा तार विभाग से संबंधित वाहन;
(6)
(7) कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रेक्टर -ट्राली;
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भाग 1 ]
(8) आटो रिक्शा, दुपहिया तथा बैलगाड़ियां ;
(9) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता पत्रकार;
(10 ) भूतपूर्व सांसद एवं विधायक से संबंधित वाहन;
( 11 ) इसके अतिरिक्त यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप इत्यादि टोल से छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी में आएंगे .
टिप्पणी.- पथकर के भुगतान से इस प्रकार छूट प्राप्त वाहनों का चालक ( ड्रायवर ) अपना नाम, रैंक तथा उस कर्तव्य ( ड्यूटी ) जिसमें वह लगा हुआ है , का कथन करेगा.
9. संचालन, रखरखाव तथा इस्तांतरण ( ओ.एम.टी. ) आधार पर विकास के लिए चयन की गई सड़कें जिन पर कि यह अधिसूचना लागू होगी निम्नानुसार है:-
लम्बाई ( कि.मी. )
अनुक्रमांक
मार्ग का नाम (2)
(3)
(1)
61.92
1
बडवाह- धामनोद मार्ग
36.15
2
भोपाल-विदिशा मार्ग
50.41
3
मनावर- मांगोद मार्ग
50.23
4
सरदारपुर- राजगढ़- बाग मार्ग
73.42
5
दमोह- हटा-गैसाबाद मार्ग
85.40
6
शिवपुरी-पोहरी-करहाल- गोरस मार्ग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. ए. खान , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2021
क्र. एफ 23-02-2021 - सामा. उन्नीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की असाधारण अधिसूचना क्र. एफ 23-02-2021 - सामा. उन्नीस, भोपाल दिनांक 9 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. ए. खान, उपसचिव.
Bhopal , the 9th August 2021
No. F- 23-2-2021- Gen. - XIX . In exercise of the powers , conferred by Section- 2 read with Section - 4 of the Indian Tolls Act , 1851 (No. VIII of 1851 ) in its application to the State of Madhya Pradesh , the State Government is pleased to grant sanction for Levying toll on the following Basic Rates on the roads shown as below , being developed on OMT scheme , on a per trip per vehicle basis for road or part thereof (Homogeneous Section) with effect from the Commercial Operation Date (COD) Certificate for the road or part thereof ( Homogeneous Section ) issued by Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited : -
S. No.
Description
(2)
Basic Toll Rate effective from 01-09-2007 (Rs . Per Km & per trip) (3)
(1)
0.85
1
Light Commercial Vehicle
2.11
2
Truck
4.21
3
Multi Axle Truck 7768
[ भाग 1
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2. The toll shall be collected by private developer or their agent . Selected by Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited. The rates of toll on each toll plaza shall be specified by Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited on the basis of above Rates . The physical location of Toll Plaza and of Homogeneous Section shall be as per the tender issued by Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited.
3. The above rates shall be increased on every Toll Plaza every year on the basis of Wholesale price Index and shall be made effective from 1st September of every year , based on the Wholesale price Index for the year ending on 31st March . The Basic Toll Rates shall be as per the rates notified to be effective as on 01.09.2007 . The calculation of toll increased every year ahall be done as per the formula (example ) given below :-
WPI ( A) Basic Wholesale price Index
(For the year ending 31st March , 2007)
Wholeasale Price Index
WPI ( B) (For the year ended 31st March , 2008 )
Formula for calculation: New Toll Rate ( w.e.f.01.09.2008 ) = Basic Toll Rate x WPI (B )
WPI (A)
For the coming years , the calculations shall be done as per the above , based on new Wholesale Price Index for new years . Basic Wholesale Price Index shall be of the year ending 31st March , 2007 .
4. Levy and collection of toll on the road or part thereof (Homogeneous Section) shall commence after 45 days from the date of Concessionaire singing the Concession Agreement in accordance with the provisions of the Concession Agreement .
5. The Concessionaire shall near the entry point of the Project Highway and near each Toll Plaza on both sides , prominently display the applicable toll charge for information of users approaching from either side of the Project Highway in both Hindi & English .
6. Unauthorized Collection---( 1 ) In the event that a Concessionaire collects from any person a sum of money not due and payable hereunder, the Concessionaire shall be liable to refund to such person forthwith the amount so collected along with a sum computed @ 3 % (three percent ) of the amount so collected, for each day from the date of collection till the date of refund, by way of damages . In the event that such amount together with damages computed in the manner as aforesaid is not paid to such person for any reason whatsoever , the same shall be deposited with MPRDC within a period of 15 ( fifteen) days from the date of such collection.
(2) Any dispute relating to amounts payable by the Concessionaire under Sub clause ( 1 ) clause 6 shall be settled by the Divisional Manager , MPRDC having jurisdiction over the Project Highway , by an order in writing and appeal , if any , against such order , shall lie with the Chief Engineer , MPRDC Having jurisdiction over the Project Highway , Bhopal .
(3) Any person aggrieved in connection with collection of toll may lodge a complaint to the Divisional Manager , MPRDC having jurisdiction over the Project Highway . The Divisional Manager , shall pass order on such complaint within a period of fifteen days and appeal , if any , against such order , shall lie with the Chief Engineer , MPRDC having jurisdiction over the Project Highway .
7. This notification shall be effective for the entire concession period as per the tender issued by Madhya Pradesh Road Development Corporation .
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भाग 1 ]
8. The State Government further declares that following categories of vehicle shall be exempted from payment of toll while crossing these roads :-
(1) All vehicles belonging to the Government of India , Government of Madhya Pradesh and those on Government duty ;
(2) Vehicle belonging to the Hon'ble Member of Parliament and Member of Legislative Assembly ;
(3) All vehicles belonging to the Indian Army ;
(4) Ambulances;
(5) FireBrigades ;
(6) Vehicles belonging to the Indian posts and Telegraph Department ;
(7) Tractor - Trolleys used for agriculture purpose ;
(8) Auto Rickshaws , Two wheeler and bullock carts;
(9) Freedom fighters , and Accreditied Journalists ;
Vehicles belonging to Ex - Member of Parliament and Legislative Assembly.
(10)
(11) In addition to the above , passenger vehicle like Bus , Car/ Jeep etc. shall come under the category ofexempted vehicle for payment of toll .
Note : The driver of the vehicle / van so exempted from payment of toll shall state his name , rank and name of duty on which he is engaged .
9. The roads selected for development on Operation , Maintenance & Transfar ( OMT) Basis, on which this notification shall apply , are as given below : -
Length ( in Km ) (3)
Name of Road
(2)
S. No. (1)
61.92
Barwah Dhamnod Road
1
36.15
2
Bhopal Vidisha Road
50.41
3
Manawar Mangod Road
50.23
4
Sardarpur Rajgarh - Bagh Road
73.42
Damoh Hata Gaisabad Road
5
85.40
6
Shivpuri Pohari Karhal Goras Road
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
N. A. KHAN , Dy . Secy .
[ भाग 1 7770
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2021
आदेश
क्रमांक एफ 7-01-2021- तेरह.- यह कि आवेदक, मेसर्स एसबीईएसएस सर्विसेज प्रोजेक्टको टू प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल , वर्ल्ड मार्क -2 , एसेट एरिया-8 हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, एरोसिटी, एनएच -8 नई दिल्ली-110037 है, जिला रतलाम, धार एवं उज्जैन में स्थापित अपने पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से उत्पादित विद्युत् की निकासी की अस्थायी व्यवस्था हेतु अंतरा - राज्य पारेषण प्रणाली के अंतर्गत बदनावर जिला धार में स्थित अपने जनरेटिंग पूलिंग सब - स्टेशन से मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की विद्यमान 220 केव्ही बड़नगर - बदनावर लाईन के टेप पाइंट तक 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन, जिसकी रूट लंबाई लगभग 2.568 किमी है , बिछाने का इरादा रखता है.
और, यह कि आवेदक मेसर्स एसबीईएसएस सर्विसेज प्रोजेक्टको टू प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु विद्युत् अधिनियम , 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है. प्रस्तावित पारेषण लाईन मध्यप्रदेश के धार जिले में है.
अतएव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार, विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स एसबीईएसएस सर्विसेज प्रोजेक्टको टूप्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को उपरोक्त 220 केव्ही पारेषण लाईन का निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करता है:-
(i) विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रदत्त अनुमति को उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा.
(ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से " राईट ऑफ वे " (आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा .
( iii ) आवेदक कंपनी, उपरोक्त पारेषण लाईन , मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ( एमपीपीटीसीएल ) द्वारा अनुमोदित ले - आउट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की पारेषण लाईन से संबंद्ध करेगी .
(iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाईन का निर्माण कार्य उसके द्वारा प्रस्तुत टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा.
(v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईन का निर्माण विद्युत् अधिनियम, 2003 ( यथा संशोधित ) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति से संबंधित उपाय ) विनियम, 2010 ( यथा संशोधित ) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ( विद्युत् संयंत्रों और विद्युत् लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 ( यथा संशोधित ) और केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ( विद्युत् संयंत्रों और विद्युत् लाईनों का निर्माण , प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं ) विनियम , 2011 ( यथा संशोधित ) के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा.
(vi ) आवेदक कंपनी को गांवों/शहरों के उन भूमि मालिकों से " अनापत्ति प्रमाण -पत्र " प्राप्त करना होगा , जिनकी भूमि पर लाईन के टावरों को खड़ा किया जाना है.
( vii ) पारेषण लाईन के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडार से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा.
(viii ) यदि लाईन के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है, तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी.
7771 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अगस्त 2021
(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईन के विद्यमान पारेषण लाईनों, राष्ट्रीय/ राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी , सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी.
(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाईन पास करने का प्रस्ताव है , तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी . हालांकि लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से " अनापत्ति प्रमाण पत्र " प्राप्त करने की आवश्यकता होगी .
(xi ) यदि प्रस्तावित लाईन दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती है, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी .
(xii ) आवेदक कंपनी को विद्युत् अधिनियम , 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईन को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा.
(xiii ) प्रस्तावित लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईन को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी.
(xiv) प्रस्तावित लाईन के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत/ सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है , तो सक्षम प्राधिकारी /द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा.
(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईन पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है , तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा.
(xvi) आवेदक कंपनी राज्य/केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय- समय पर संशोधित संविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी.
(xvii ) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्वों से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी.
(xviii ) लाईन के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है. आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन और म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा.
( xix ) सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमोदन को वापस या रद्द कर सकती है.
(xx) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर, यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी.
ORDER
No. F-7-01-2021 - XIII .-WHEREAS , the applicant M/s SBESS Services Projectco Two Pvt . Lid. with Registered Office at 1st Floor , Worldmark - 2, Asset Area - 8 Hospitality District , Aerocity, NH- 8 , New Delhi- 110037 intends to lay 220 KV single circuit overhead transmission line having a route length of approx . 2.568 Km from their generating pooling substation at Badnawar , District Dhar to tap point of 220 KV Badnagar- Badnawar line of MP Power Transmission Company for temporary arrangement of evacuation of power from their Wind Power Projects situated at Ratlam , Dhar and Ujjain Districts , under Intra - state transmission system.
AND WHEREAS , the applicant M/ s SBESS Services Projectco Two Pvt . Ltd. has applied for the permision to construct the above 220 KV single circuit overhead transmission line under Section 68 of the Electricity Act 2003. Proposed transmission line is situated in Dhar District of MP.
7772
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
THEREFORE, the State Government after consideration of the application received accords permission to M/ s SBESS Services Projectco Two Pvt . Ltd. , New Delhi , under Section 68 of the Electricity Act , 2003 , for construction of above mentioned 220 KV overhead line , subject to the following terms and conditions :-
i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to laying/ construction of the above overhead transmission line as mentioned , for the purpose specified as above .
ii . The applicant Company shall be responsible to obtain " Right of Way " (RoW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost .
iii . The applicant Company , shall terminate the transmission line at tap point of MPPTCL's line in accordance with the Lay - out plan & line orientation as approved by MPPTCL .
iv . The construction of transmission line will be done by the Applicant Company as per proposed route as marked on the topo sheet .
v. The construction of proposed line will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act , 2003 as amended time to time and rules & regulations framed there under and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2010 ( as amended) , CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2010 ( as amended) and CEA ( Safety Requirements for construction, operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2011 (as ameneded).
vi. The Applicant Company will be required to obtain "NO OBJECTION CERTICATE " from land owners of the Villages / Towns on whose land , support towers are to be erected.
vii . The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission line will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority .
viii . In case cutting of trees is required for construction of line , the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority.
ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines , National/State highway, river railway track , the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority .
x . In case the line is proposed to pass over the forest land, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area. ' However , No Objection Certificate ' of competent forest authority shall be required in case of the non - involvement of forest with laying of the line.
xi. In case the proposed line passes near to the telecom lines or the lines of licensees, the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .
xii . The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act , 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/charged.
xiii . On completion of construction work of the proposed line , the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector , before charging the line , at its own cost .
xiv. If there is any damage to personal/public property during construction of proposed line , Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.
xv . If any charges are levied on the line of the Applicant Company as per any statutory provision , the same shall be payable by the Applicant Company .
7773
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
भाग 1 ]
xvi . the Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of State/Central Govt. prevailing and as amended from time to time .
xvii . The Applicant Company shall indemnify the State Govt . from criminal and civil liability for settlement ofdisputes in the matter between him and other party due to accident or any other reason during the work.
xviii . The above permission for construction of line is for 2 years from the date of order issued by State Government . The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government and MPPTCL .
xix . The Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the stipulated time period.
xx . On violation of any of the above mentioned terms/conditions , the permission shall stand CANCELLED automatically.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज अग्रवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, वाणिज्यिक कर, आयुक्त, मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 19 जुलाई 2021
क्र. 33-2020-21-30- पन्द्रह - 125.- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 167 एवं धारा 5( 3) के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी एवं कालम ( 3 ) में उल्लेखित पदनाम के अधिकारी को कालम ( 4 ) में उल्लेखित क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के तहत लंबित एवं उद्भूत होने वाली कार्यवाहियों को पूर्ण करने हेतु अधिकृत किया जाता है:-
अधिकारी का नाम (2)
संपादित किये जाने योग्य कार्य (4)
अ. क्र. (1)
अधिकारी का पदनाम
(3)
1
श्री आर. के. सालवी राज्य कर उपायुक्त ( कार्यालय आडिट विंग इन्दौर 2) .
राज्य कर उपायुक्त सेंधवा वृत्त की नस्ती पर मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 के तहत्लंबित एवं उद्भूत होने वाले प्रकरणों में कार्यवाहियाँ.
राघवेन्द्र कुमार सिंह, वि.क.अ. -सह- आयुक्त.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अगस्त 2021
7774
कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 30 जुलाई 2021
भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ
क्र. 739- भू- सर्वेक्षण - 2021-21731 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं:-
अनुसूची जिला
ग्राम/नगर
तहसील
सरल क्रमांक
(4) (1) (2) (3)
भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(6)
पटवारी हल्का क्रमांक/
सेक्टर क्रमांक
(5)
प.ह.नं. 1
1
सुआटोर
गुना
गुना
प.ह.नं. 1
2
गुना रेहपुरा
गुना
प.ह.नं. 2
3
भरतपुर
गुना
गुना
प.ह.नं. 2
करनावटा 4
गुना
गुना
प.ह.नं. 2
कलेछरी
5
गुना
गुना
करी
प.ह.नं. 2
6
गुना
गुना
प.ह.नं. 2
7
निहालगढ़
गुना
गुना
प.ह.नं. 2
8
किलामपुर
गुना
गुना
प.ह.नं. 2
9
गुना अजीतखेड़ा गुना
प.ह.नं. 3
10
गुना हनुमतखेड़ा गुना
प.ह.नं. 3
11
नयागांव उर्फ पारोंदा गुना
गुना
प.ह.नं. 3
सिंघारिया 12
गुना
गुना
प.ह.नं. 3
सालोदा
13
गुना
गुना
प.ह.नं. 3
गुना
बरबटू
14. गुना
प.ह.नं. 3
15
गुना
गुना
बुढेरा
प.ह.नं. 3
आटाखेडी 16
गुना
गुना
प.ह.नं. 4
17
गुना
गुना
मुसरेडी
प.ह.नं. 4
आकलोन 18
गुना
गुना
प.ह.नं. 4
19
गुना
गुना
बुडेरा
प.ह.नं. 4
20
मझोला
गुना
गुना
प.ह.नं. 5
21
गुना रतनपुरा
गुना
प.ह.नं. 5
सांडखेडा
गुना
22 गुना
रजेला
प.ह.नं. 5
23
गुना
गुना
बांसखेडी
प.ह.नं. 6
24
गुना
गुना
प.ह.नं. 6
25
दस्तोलीघाट
गुना
गुना
प.ह.नं. 6
26
दस्तोलीबेर गुना
गुना
प.ह.नं. 6
27
बड़ीकांठी
गुना
गुना
छोटीकांठी
प.ह.नं. 6
28
गुना
गुन
प.ह.नं. 6
सनवाडा 29
गुना
गुना
प.ह.नं. 6
चंदेरा
30
गुना
गुना
प.ह.नं. 7
सिरसी
31
गुना
गुना
बरखेडा
प.ह.नं. 7
32
गुना
गुना
प.ह.नं. 7
लाडाखेडा 33
गुना
गुना
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) भाग 1 ]
7775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
(4) (1) (2) (3)
34
देवगढ
गुना
गुना
35
नगदा
गुना
गुना
36
बेरखेडी
गुना
गुना
37
मेहरा
गुना
गुना
करीली
38
गुना
गुना
खेरा
39
गुना
गुना
40
चिडरऊ
गुना
गुना
41
पोरखो
गुना
गुना
42
चक पोरखो गुना
गुना
माढई
43
गुना
गुना
44
जमडेरा
गुना
गुना
45
गुना
गुना तारापुर
46
गुना
गुना
करकेकी महू
चेटवरी
47
गुना
गुना
48
गुना
गुना मारकीमहू 49
सांगई
गुना
गुना
50
तिलवाडा
गुना
गुना
51
गुना
गुना
उदयपुरी
छिनैरा
52
गुना
गुना
53
गुना
गुना
नकटपुर
54
दिनोला
गुना
गुना
55
गढरिया कोडर
गुना
गुना
56
गणेशखेडा गुना
गुना
57
गुना
गुना जालमपुर
58
खेरारखेडा गुना
गुना
बरोदिया
59
गुना
गुना
60
गुना म्यापुर उर्फ धानबाड़ी गुना
61
खिरिया
गुना
गुना
62
इकोदिया
गुना
गुना
63
पिपरिया
गुना
गुना
नगेहरा
64
गुना
गुना
65
बगोनिया
गुना
गुना
66
बंधा
गुना
गुना
67
गुना टांडा उर्फ मझोला गुना
68
राई
गुना
गुना
69
गुना
गुना
शेरपुर
70
बिलोदा
गुना
गुना
71
विरोली
गुना
गुना
72
पटना
गुना
गुना
73
गुना
गुना
हस्तनापुर
खेरीखता
74
गुना
गुना
75
महोदरा
गुना
गुना
(5)
(6)
प.ह.नं. 7
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 7
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 7
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 8
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 8
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 8
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 8
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 8
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 8
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 8
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 9
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 9
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 9
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 9
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 10
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 10
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 11
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 11
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 11
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 11
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 11
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 11
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 11
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 11
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 12
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 12
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 12
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 12
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 12
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 12
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 13
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 13
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 13
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 13
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 13
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 14
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 14
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 14
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 14
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर) प.ह.नं. 14
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 14
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर ) प.ह.नं. 15
ग्राम का समस्त क्षेत्र ( आबादी भूमि छोड़कर )
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.
7776
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 13 अगस्त 2021
क्र. 02- अ- 82-2017-18-9465.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्रकरण क्र. 02- अ- 82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के ग्राम तरैनी धाकड़ के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित मकानों जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की मकानों की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची-1
क्र. (1) 1
ग्राम का नाम (2) तरैनी धाकड
रकबा ( वर्ग मी. ) (4) 3137.62
कुल कृषक (3) 75
अनुसूची-2
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम तरैनी धाकड के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण
तहसील- नरसिंहगढ़- जिला राजगढ़
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम (2)
स. क्र. (1)
1 पूनमचन्द पिता अमरसिंह
2 प्रदीप पिता पूनमचन्द
3 दिनेश पिता बापूलाल
4 राजू, अनिल पिता कमलसिंह
5 कमलसिंह पिता मानसिंह
भागीरथ पिता गणपत
6
7 बल्देव पिता भागीरथ
8 सुनिल पिता भागीरथ
9 भंवरलाल पिता धन्नालाल लख्मीचन्द, रामचरण पिता गोपीलाल
10 रामदयाल पिता मदनलाल
11 दशरथ पिता मदनलाल
12 हरिप्राद पिता मदनलाल
13 हेमराज पिता उम्मेदराम
रंगलाल पिता रामनारायण
14
15 उम्मेदारम पिता खोपचन्द
16 लक्ष्मीचन्द पिता मोतीलाल संजय , मनीष पिता लक्ष्मीचन्द 17 मांगीलाल पिता मोतीलाल, रामस्वरूप पिता मांगीलाल 18 गणपत पिता गंगाराम
मकान नं. (4)
रकबा (वर्ग मी. ) (5) सर्वे नंबर (3)
68.14
20
156
21.80
21
156
22
30.00 156
156
25
77.95
26
10.40 156
27
156
50.07
28
12.21 156
156
29
50.37
63.84
30
156
22.50 156
31
23.20
32
156
33
20.28 156
64.13
34
156
35
156
42.00
44
108.78 130
45
127.80 130
130
46
198.03
47
64.32 126/1 भाग 1 ]
7777
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अगस्त 2021
(2)
(1)
19 जमनालाल पिता मांगीलाल
20 सावित्री बाई पति राधेश्याम
21 घीसीलाल पिता नन्नूलाल
22 इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ
23 पप्पूपिता कृष्णवल्लभ
24 हरिप्रसाद पिता कृष्णवल्लभ
25 केशरसिंह पिता गणपत
26 रामलाल पिता गणपत
27 राधेश्याम पिता भावसिंह
28 संजय पिता राधेश्याम
29 रंगलाल पिता मोतीलाल
30 ओमप्रकाश पिता बुद्धराम
31 राहुल पिता बुद्धराम
32 रामचन्द्र पिता मांगीलाल
33 जालमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
34 राजू पिता लक्ष्मणसिंह
35 बाबूलाल पिता गंगाराम
36 रमेश पिता मांगीलाल
37 सुरेश पिता धुल जी
38 रामप्रसाद पिता परशुराम
39 बालाप्रसाद पिता परशुराम
40 रामचन्द्र पिता परशुराम
41 अनिल पिता बापूलाल
42 धन्नालाल पिता मदनलाल
43 हरिप्रसाद पिता धन्नालाल
44. सोमनारायण पिता मदनलाल
45 गंगाराम पिता हजारीलाल
46 रामबाबू पिता गंगाराम
47 कालूराम पिता गंगाराम
48 निर्भव पिता गंगाराम राजू पिता गंगाराम 49 सन्तोश पिता रामनिवास
50 भंवरलाल पिता छतरसिंह
51 रामस्वरूप पिता रामप्रसाद
52 बाबूलाल पिता भंवरलाल
53 राकेश पिता धूलजी
54 किशोर पिता धूलजी
55 लख्मीचन्द पिता धूलजी
56 हेमराज पिता घनश्याम
57 बाबूलाल पिता हरकिशन
58 प्रकाश पिता रामचरण
59 विक्रम पिता रामचरण
60 रामचरण पिता जगन्नाथ
61 सूरजसिंह पिता मानसिंह
62 शिवनारायण पिता मानसिंह
(4)
(3)
(5)
130
48
20.72
130
21.08
49
50
130
86.48
51
130
45.15
130
52
42.81
130
53
18.53
55
126/1
60.16
126/1
57
15.19
130
80.85
67
130
68
25.62
130
69
57.38
130
70
23.25
130
23.25
71
130
72
43.48
130
73
27.52
130
74
25.60
20.00
130
76
130
77
48.28
130
79
22.78
130
80
65.12
81
130
20.90
130
82
42.90
130
83
60.45
85
130
42.24
130
86
42.56
130
87
16.38
130
88
64.11
130
89
43.38
130
90
20.23
130
91
20.23
130
92
9.02
130
93
60.30
130
94
34.65
130
95
14.70
130
96
41.16
97
130
46.80
44.20
98
130
130
99
50.05
130
100
10.00
130
16.80
101
102
130
21.32
130
103
55.80
126/2
104
66.95
105
53.52
126/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
7778
(2)
(1)
63 राधेश्याम पिता पूनमचन्द
64 अनारसिंह पिता पूनमचन्द
65 फूलसिंह पिता हरकिशन
66 जगदीश पिता फूलसिंह
67 धूलजी पिता हरकिशन
68 हेमराज पिता छोटेराम
69 बल्देव पिता खुशीलाल
70 लाखनसिंह पिता बल्देव
71 पुरुषोत्तम पिता बल्देव
72 श्यामसुन्दर पिता बल्देव
73 गोकुलसिंह पिता बल्देव
74 कंवरलाल पिता गंगाराम
75 रमेश पिता रामस्वरूप
(5)
(4)
(3)
45.60 107
126/2
28.16 108
126/2
16.28 109
126/2
20.09 110
126/2
47.74 111
126/2
94.67 112
126/2
35.64 113
126/2
23.60
114
126/2
38.28
115
126/2
16.00
116
126/2
16.00
117
126/2
13.44
118
126/2
14.40
119
126/2
3137.62 भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.01- अ-82-2017-18-9467.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्रकरण क्र. 01- अ-82-2017-18 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के ग्राम सूण्डी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित मकानों जिसका नामवार सर्वं क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की मकानों की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
ग्राम का नाम क्र.
(2) (1)
सूण्डी 1
अनुसूची-1
रकबा (वर्ग मी. ) कुल कृषक
(4)
(3)
4000.67
69
अनुसूची-2
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सूण्डी के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण
तहसील- नरसिंहगढ़-जिला राजगढ़
नाम कृषक , पिता का नाम , जाति ग्राम स. क्र.
(2)
(1)
1 मथुरापुरी पिता जगदीश पुरी
2 शिवनारायण पिता बंशीलाल
3 ब्रजमोहन पिता मोरसिंह
रकबा ( वर्ग मी. )
मकान नं.
सर्वे नंबर
(5)
(4)
(3)
86.40
16
62
134.35
25, 28
64
40.87
29
62 7779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
भाग 1 ]
(2)
(1)
4 ओमप्रकाश पिता मोर सिंह
5 पदमसिंह पिता कमलसिंह
6 जितेन्द्र पिता कमलसिंह
7 फुलसिंह पिता बंशीलाल
8 लाखनसिंह पिता कैलाश
9 कैलाश पिता पन्नालाल
10 ज्ञानसिंह पिता पन्नालाल
11 सुरेश पिता रामप्रताप
12 हेमसिंह पिता बटनलाल देवीलाल पिता बटनलाल, घनश्याम पिता बटनलाल.
13 बटनलाल पिता भवरलाल
14 भारतपुरी पिता रतनपुरी
15 आशोकपुरी पिता अम्रतपुरी
16 चंचलपुरी पिता रतनपुरी
17 ओमपुरी पिता अमरतपुरी
18 ओमपुरी पिता बद्रीपुरी
19 मायापुरी पिता जगदीशपुरी
20 दिपकपुरी पिता शिवपुरी
21 भगवानपुरी पिता शिवपुरी
22 शिवपुरी पिता प्रभुपुरी
23 रोडजी पिता ईमरतगिर
24 चुन्नीपुरी पिता बापूपुरी
25 जगदीशपुरी पिता बदामपुरी
26 प्रकाशपुरी पिता बदामपुरी
27 संतोषपुरी पिता बदामपुरी
28 लक्ष्मणपुरी पिता मंगूपुरी
29 लीलाबाई पति पदमपुरी
30 कंचनपुरी पिता पदम पुरी
31 प्रहलादपुरी पिता कंचनपुरी
32 गोबिन्दपुरी पिता लखनपुरी
33 संतोषपुरी पिता प्रसादपुरी
34 प्रसादपुरी पिता किशोरपुरी
35 गोबिंदपुरी पिता प्रेमपुरी
36 नरेशपुरी पिता शम्भुपुरी
37 लक्ष्मणपुरी पिता प्रेमपुरी
38 संजेशपुरी पिता भगवानपुरी
39 जगन्नाथपुरी पिता केसरपुरी
40 धनराजपुरी पिता नन्नुपुरी
(5)
(4)
(3)
47.61
30
62
40.87
31
62
29.76 32
62
76.50 33
62
39.38 34
62
121.33
35
62
117.13
36
62
131.42
37
62
66.60
38
62
23.78
39
62
24.75
40
62
44.88
41
62
57.21
42
62
6.50
43
62
131.36
44
62
64.90
45
62
25.60
47
62
25.60
48
62
44.53
49
62
42.90
50
62
42.78
51
62
62.46
52
62
53.82
53
62
47.99 62
54, 105
60.44
55
62
35.10
56
62
33.00
57
62
14.72
58
62
17.86
60
62
11.78
61
62
47.57
62
62
38.19
63
62
52.95
64
62
33.25
65
62
53.13
66
62
26.00
67
62
56.98
68
62 7780
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
(2)
(1)
41 जितेन्द्रपुरी, मिथुनपुरी , सुनीलपुरी पिता जगन्नाथपुरी 42 रवि पिता हरिप्रसाद
43 हरिप्रसाद पिता मांगीलाल
44 मानसिंह पिता अमरसिंह
45 राधेश्याम पिता अमराजी
46 सुनीता बाई पति गजराज सिंह
47 बादाम बाई पति गोकुलप्रसाद
48 चन्दरसिंह पिता अमराजी
49 हीरालाल पिता घीसिलाल
50 मोहरसिंह पिता बंशीलाल
51 मानसिंह पिता नाथूलाल
52 गणपतसिंह पिता नाथूलाल
53 गोविन्दसिंह पिता गणपतसिंह
54 भारतपुरी , लालपूरी पिता शिवपूरी, कौशल्याबाई पति शिवपूरी
55 लालपूरी पिता शिवपूरी
56 नारायणपूरी पिता बापूपूरी
57 विष्णुपूरी पिता नारायणपूरी
58 तुलसीपूरी पिता बापूपूरी
अमृत गिर पिता उम्मेद गिर
59
60 सुन्दरपूरी पिता नन्नूपूरी
61 चन्दनपूरी पिता केशरपूरी
62 मोहन गिरी पिता गणेश गिरी
63 कमलाबाई पति गणेश गिरी
64 नर्मदापूरी पिता मंगलपूरी
65 लखन पूरी पिता प्रसादपूरी
66 विक्रमपूरी पिता चन्दनपूरी
67 लक्ष्मण गिरी पिता धन गिरी
68 रामकलीबाई पति धन गिर
69 बद्री गिर पिता धन गिर
(3)
(4)
(5)
62
83.70
69
74
62
32.94
75
63.76
62
55/2
110.53
78, 83
55/2
79
85.71
80
37.00
55/2
45.00
55/2
81
55/2
82
81.65
55/2
72.08
84
56
85
111.31
93.14
62
89
62
55.65
90ए
62
90बी
45.15
51.00
103
62
62
104
22.96
42.81
106
62
107
61.92
62
108
62
67.60
109
62
90.76
164.03
110
62
62
111
68.40
62
112
65.40
113
39.00
62
115
118.73
62
75.13
116
62
120
6.30
62
53.82
121
62
122
30.34
62
62
123
12.60
4000.67
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.
7781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 29 जून 2021
प्र. क्र. 0002 - अ- 82-2021-22 - भू- अर्जन- 2021-6871 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में खण्डारबेह जलाशय , तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ , खण्डारबेह जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
खण्डारबेह जलाशय
विवरण
क्र.
(1)
(2)
निजी भूमि खण्डारबेह जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से 1 ग्राम-मोतीपुरा की भूमि
2 ग्राम- खण्डारबेह की भूमि
जिला-राजगढ़
तहसील-खिचलीपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में. ) (3) रकबा
7.639 0.765 योग ... 8.404
अनुसूची ( 2 )
( 1 ) खण्डारबेह तालाब के ग्राम मोतीपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से पूरक भू- अर्जन प्रकरण
खसरा क्र.
क्र.
कृषक का नाम व पिता/
पति का नाम
(1)
(2)
1 कमलीबाई पति मांगीलाल जाति अजा. नि. मोतीपुरा.
2 मदन पिता सेवा जाति अजा.
3 चम्पीबाई पति गिरधारी जाति अजा. मोतीपुरा 4 कन्हैयालाल पिता देवीलाल नाई मोतीपुरा 5 मांगीलाल पिता हरलाल लोडा
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में. ) (4)
(5)
(3)
1.000
104/23/2
1.689
1.000 1.689
योग ..
0.900
104/23/1
1.689
1.689
0.900 योग ..
1.681 1.689
104/23/3
1.689
1.681 योग ...
1.100 1.100
190/104
1.100 1.100
योग ..
0.070
0.070
151/104/2
180/104/4
0.054
0.054
0.124 0.124
योग ..
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
7782
(3)
(2)
(1)
230/104/2 6 देवसिंह पिता नंदा जाति लोडा हि. 1/2 देवीलाल पिता नंदा जाति लोडा 1/2 हि नि. ग्राम भूस्वामी.
योग
198/104 7 कंचनबाई बैवा लालजी 1/3 भाग मोरसिंह पिता लालजी, 1/3 भाग, अमरसिंह पिता लालजी लोडा 1/3 भाग.
योग ..
259/20/2 8 कंवरलाल पिता अमरा लोडा
योग
251/104 9 लालसिंह पिता श्रीलाल जाति लोडा
योग ..
36/2 10 पूरीलाल पिता गोरीलाल लोडा
44/2
योग .
194/104/1/1 11 भंवरीबाई पति नंदा लोडा नि. ग्राम भूस्वामी
योग
243/104/2 रामचंद्र पिता हीरा लोडा
12
योग
योग मोतीपुरा ..
(5)
(4)
0.322
0.322
0.322
0.322
0.750
0.821
0.750
0.821
0.200
0.518
0.200
0.518
0.632
0.632
0.632
0.632
0.455
0.455
0.107
0.107
0.562
0.562
0.253
0.253
0.253
0.253
0.115
0.115
0.115
0.115
7.639
9.514
( 1 ) खण्डारबेह तालाब के डूब क्षेत्र में ग्राम खण्डारबेह की निजी खाते की प्रभावित भूमि का पूरक भू- अर्जन प्रस्ताव
50/119 1
50/86 बापूलाल पिता मांगीलाल जाति लोडा नि. खण्डारबेह
0.315
0.397
0.450
0.559
0.765
0.956
योग खण्डारबेह
महायोग ..
8.404
10.47
नोटः- भूमि के नक्शे एवं प्लान आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर .
7783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 9 जुलाई 2021
क्र. 4-अ-82-21-22-6309.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6 ) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अधिकारी
(हे. में. )
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
सोनाघाटी से जोगली मार्ग
0.127
मंडईबुजुर्ग
बैतूल
बैतूल
पुल निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , भोपाल.
(म. प्र.)
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
अर्जित रकबा
ख. नं. कुल रकबा
भूमिस्वामी का नाम
क्र.
(हे. में. )
(हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.062
0.708
1 दिनेश कुमार व. प्रेमलाल कुम्हार सा. देह
108/1 0.065
0.870
309/4
2 शिवलाल व. बोंन्दर, सुभरिया बेवा बोन्दर सा. देह
0.127
1.578
योग
(2) चूंकि, सोनाघाटी से जोगली मार्ग पुल निर्माण हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि. (रा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है. धारा 15 ( 2 ) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.
(4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(5 ) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
बैतूल, दिनांक 19 जुलाई 2021
क्र. 45- अ- 82-19-20-6569 .-चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की [भाग 1 7784
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अगस्त 2021
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु मकानों की कुल संख्या
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
सेमरयापांढरी
09 मकान
मुलताई
बैतूल
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु अर्जन.
(म. प्र.)
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
ख. नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
मकानों का क्षेत्रफल
मकान की संख्या
वर्गफुट
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
1488
1
1
645/1
विद्याशंकर व. उमराव , निवासी सेमरियापांढरी
1
645/1
506 2 मोहन व गणपत, निवासी सेमरियापांढरी
1440
1
645/1
3 रमेश व. पारन्या, निवासी सेमरियापांढरी
1024
1
645/1
4 अनिल व. यादोराव , निवासी सेमरियापांढरी
1
315
645/1
5 राजेश व. पंजाबराव , निवासी सेमरियापांढरी
1
1036
645/1
6 विजय व. मानिकराव, निवासी सेमरियापांढरी
645/1
1
648 7 बालाराव व. किशना, निवासी सेमरियापांढरी
1
1600
654/2
8 अनुसया बेवा भगवान , सुभाष पिता भगवान, गुलाब पिता भगवान, बाली पिता भगवान , निवासी सेमरियापांढरी.
654/3
9 रमेश, पंजाबराव , सुरेश , नरसिंह , रघुनाथ व. गुड्डू निवासी सेमरियापांढरी.
योग . 09 1
900 8957 (2) चूंकि, घाटबिरोली लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं अधिकतम जल भराव क्षेत्र में बीच आने वाले मकानों का अर्जन होना है , धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार - पत्रों में किया जा रहा है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि. ( रा ) , मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है. धारा 15 ( 2 ) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.
(4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(5) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
7785 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 6 अगस्त 2021 (देखिये धारा 19 एवं 21 )
क्र. 82- अ -82-20-21 - भू- अर्जन - 21-7776 .- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
( 1 ) परियोजना का नाम:- बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण
(2 ) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- राहतगढ़
(ग) ग्राम- ढेकरी, पटवारी हल्का नं. 19
(घ ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल - 1.725 हेक्टेयर.
अनुसूची-01
स. क्र.
खसरा क्र.
अर्जित भूमि ( रकबा हे.
भूस्वामी का नाम/ पिता का नाम
सिंचित
स्वामित्व का प्रकार
असिंचित
भूमिपर स्थित परिसम्पत्तियां
में. ) पड़ती
क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. में. )
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
(8)
(1)
(9)
0.000
0.000
0.880
भूमिस्वामी
0.265 0.480
185/1 258/1
0.500
0.000
1 रामस्वरूप पिता करनसीग पता भूमिस्वामी.
0.000 पक्का कुआ 1 1 कोहा .
185/2
0.660 0.015
0.000
0.000
भूमिस्वामी
2 बट्टू पुत्र बलदेव पता ढेकरी राहतगढ़ सागर म. प्र. सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी.
0.330 0.018
0.000
0.000
249/1
भूमिस्वामी
3 बालचंद लोधी पिता जमनाप्रसाद पता राहतगढ़ सागर म. प्र. 1/2 भाग भूमिस्वामी सूरजबाई लोधी पिता हरीसींग पता राहतगढ़ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमिस्वामी रामश्रीबाई लोधी बेवा लखनसींग पता राहतगढ़ सागर म. प्र. 1/4 भाग भूमिस्वामी.
252
0.200
0.000
भूमिस्वामी
2बेरी, 4 बमूरा, 2 रेंजा.
4 अजवसींग वलवीर सींग बा. अशोक जवाहर ना. वा. वल्द वली बालचंद पता सा. देह भूमिस्वामी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
7786
(9)
(7)
(8)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.000
0.047
0.000
0.700
253
भूमिस्वामी
5 सूरजबाई लोधी पिता हरीसींग पता राहतगढ़ सागर म. प्र. 1/2 भाग भूमिस्वामी रामश्रीबाई लोधी बेवा लखनसीग पता राहतगढ़ सागर म. प्र . 1/2 भाग भूमिस्वामी.
0.000
0.000
0.064
0.120
254/1
1 बेरी , 1 बमूरा , 1 रेंजा.
6 दयाचंद पिता जगन्नाथ पता सा . भूमिस्वामी देह भूमिस्वामी.
0.000
0.000
0.213
0.710
257/1
भूमिस्वामी
7 धरमलाल पिता हरीराम पता सा. देह भूमिस्वामी.
पक्काकुआ 1 , 1 बेरी , 1 बमूरा , 1 सागौन.
0.000
0.000
0.052
0.760
257/2
8 जयसीग वल्द हरीराम पता निवासी भूमिस्वामी ग्राम भूमिस्वामी.
0.000 3 छेवला,
0.000
0.065
0.510
258/2
1 छेवला डूट.
9 हरज्ञान पिता जमनाप्रसाद पता सा. भूमिस्वामी देह भूमिस्वामी .
0.000
0.000
0.306
0.510
258/3
भूमिस्वामी
10 खुमानसींग पिता देवीसींग जाति विश्वकर्मा पता ढेकरी राहतगढ़ सागर म. प्र. 1/2 भाग भूमिस्वामी कुसुमबाई पुत्री देवीसींग जाति विश्वकर्मा पता ढेकरी राहतगढ़ सागर म. प्र. 1/2 भाग भूमिस्वामी.
0.000
0.311
1.414
योग .. 5.880
भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एवं मकान इत्यादि का विवरण
धारा 3 डी के तहत प्रभावित
क्षेत्रफल
खसरा
मकान धारक का
भू- धारक का विवरण
स. क्र.
कुटुंब
(वर्ग मी. में )
नं.
अर्जित संपत्ति का विवरण
विवरण
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
निरंक
निरंक
निरंक
निरंक
निरंक
निरंक
1
प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर, पटवारी हल्का नं. 0031 , तहसील राहतगढ़ , जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1 , 9 , 11 एवं 59 रकबा क्रमश: 5.57, 21.57,4.12 , 7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकबा 44.91 हेक्टयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) -117-18--एम.पी.एस.- 31-1761- भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-
(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-
(i ) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रुपये 10 ( दस ) लाख की दर से एक मुश्त राशि.
तथा
क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रुपये 2 ( दो ) लाख प्रति कुआं .
तथा
क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रुपये 1 ( एक ) लाख प्रति ट्यूबवेल.
7787 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रुपये 3 ( तीन ) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से .
(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे.
(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों में भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे.
(ब ) परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास ( अनुदान ) पैकेज दिया जाए.
(i ) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान.
तथा
ग्रामीण क्षेत्र में भू- खण्ड दिये जाने की दशा में रु. 2.00 ( दो ) लाख एक मुश्त अनुदान.
अथवा
यदि पात्र परिवार भू- खण्ड नहीं लेना चाहता है तो रु. 5.00 ( पांच ) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान.
(ii ) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक् से कोई राशि देय नहीं होगी.
( iii) विधवा का परिवार.
) परिवार से आशय है:-( i ) शादी शुदा व्यस्क का परिवार , ( ii ) परित्यक्ता का परिवार अथवा,
( iii
(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए . लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा , अन्यथा नहीं. अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13 सितम्बर 2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये किये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं.
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राहतगढ़, जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ( बी. पी. आई. यू-2 ) क्रमांक-2 राहतगढ़ , जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 11 अगस्त 2021
क्र. 85- अ-82-20-21- भू-अर्जन- 21-7886.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुर्नवासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
( 1 ) परियोजना का नामः- बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण 7788
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अगस्त 2021
[भाग 1 (2) भूमि का विवरण:-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- राहतगढ़
(ग ) ग्राम-पेखलोन , पटवारी हल्का नं. 19
(घ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल- 1.838 हेक्टेयर.
अनुसूची-01
स. क्र.
खसरा क्र.
अर्जित भूमि ( रकबा हे .
भूस्वामी का नाम/ पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
सिंचित असिंचित
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
में. ) पड़ती
क्षेत्रफल कुल
रकबा
(हे. में. )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
(8) (9)
1.070
128
0.109
0.000
0.000
भूमिस्वामी
1 सागौन,
1 उमर.
1 केशरबाई पुत्री कन्हैयालाल पता सा. खजुरिया भूमिस्वामी.
130
0.000
0.000
0.910
0.910
भूमिस्वामी
5 आम, 2 कोमलसींग रामसींग कोमल छुट्ट्टा पिस. लटोरी चिरोजी पुत्री लटोरी पता सा. देह भूमिस्वामी.
2 अमरूद, 3 बेरी , 1 कटहल , 1 नीबू, 1 नीम, 1 सेमर, 1 नीलगिरी .
0.000
131
0.290 0.000
0.290
भूमिस्वामी
3 मंदिर श्री राधाकृष्णजी बांके देह मुहत्तमतमकार राकेश पिता महेशप्रसाद राजोरिया प्रबंधक कले. महो. सागर पता राहतगढ़ , सागर म. प्र. सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी.
132/1/1
0.030
0.000
भूमिस्वामी
133/1
0.100 0.047
0.000
0.000
4 दशरथ पिता हल्कू पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
132/2
0.033
0.000
भूमिस्वामी
5 बैजंतीबाई बेबा अर्जुन पता राहतगढ़ , सागर म. प्र. 1/5 भाग भूमिस्वामी रामकली लोधी पुत्री अर्जुन पता राहतगढ़ सागर म. प्र. 1/5 भाग भूमि- स्वामी गोपी लोधी पुत्री अर्जुन पता राहतगढ़, सागर म. प्र. 1/5 भाग भूमिस्वामी केशव लोधी पुत्र अर्जुन पता राहतगढ़ सागर म. प्र. 1/5 भाग भूमिस्वामी महेन्द्र लोधी पुत्र अर्जुन पता राहतगढ़, सागर म. प्र . 1/5 भाग भूमिस्वामी.
भाग 1 ]
7789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
(3)
(4) (1)
(2)
146/2 6 गेदालाल संतोष विश्वनाथ विनोद भूमिस्वामी पिता मिश्रीलाल मोहरबाई बेबा मिश्रीलाल हरिओम कल्लू कृष्णा ना बा पिता अखलेश पालक वखुद माँ सावित्री बेबा अखलेश पता सा. देह भूमिस्वामी.
146/3
भूमिस्वामी
7 आशाकरन पिता लालाराम पता सा. देह भूमिस्वामी.
योग:-
मकान धारक का स. क्र. भू- धारक का विवरण
खसरा नं.
विवरण
(8)
(9) (5) (6) (7)
0.000
0.240
0.000
0.194
0.000
0.350
0.000
0.195
0.000
3.050
1.263
0.545
भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एवं मकान इत्यादि का विवरण
धारा 3 डी के तहत प्रभावित
क्षेत्रफल ( वर्ग मी. में )
अर्जित संपत्ति
काविवरण
(4)
(2)
(3)
(1)
निरंक
निरंक
निरंक 1
कुटुंब
(6)
(7) (5)
निरंक निरंक
निरंक
प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर, पटवारी हल्का नं. 0031 , तहसील राहतगढ़, जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1 , 9 , 11 एवं 59 रकबा क्रमशः 5.57, 21.57, 4.12, 7. 27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकबा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र क्र. 22 ( ए) -117-18-- एम.पी.एस. - 31-1761- भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-
(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-
( i) क्रय/ अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रुपये 10 ( दस ) लाख की दर से एक मुश्त राशि.
तथा
क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रुपये 2 ( दो) लाख प्रति कुआं.
तथा
क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रुपये 1 ( एक) लाख प्रति ट्यूबवेल .
तथा
अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रुपये 3 ( तीन ) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से .
(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे.
(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों में भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे.
(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास 7790
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
[भाग 1 ( ब) परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास ( अनुदान ) पैकेज दिया जाए.
( i ) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान.
तथा
ग्रामीण क्षेत्र में भू- खण्ड दिये जाने की दशा में रु. 2.00 ( दो लाख ) एकमुश्त अनुदान.
अथवा
यदि पात्र परिवार भू- खण्ड नहीं लेना चाहता है तो रु. 5.00 ( पांच लाख ) एकमुश्त पुनर्वास अनुदान .
( ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगीं.
( iii) परिवार से आशय है:-(i ) शादी शुदा व्यस्क का परिवार, (ii ) परित्यक्ता का परिवार अथवा , ( iii ) विधवा का परिवार.
(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए. लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा , अन्यथा नहीं. अधिनियम, 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ , जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13 सितम्बर 2021 को प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है.
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राहतगढ़ , जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ( बी. पी. आई.यू. - 2) क्रमांक-2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 19 जुलाई 2021
क्र. 5090 रीडर भू-अर्जन- 2021- कलेक्टर रा.प्र.क्र.10- अ-82- 20-21.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- पानसेमल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
( ग) ग्राम-गोमई नदी परियोजना
(घ) क्षेत्रफल-1.121 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
(हे. में)
नम्बर (1)
(2)
0.708
24/2 शा. न . , 25/3 , 29
0.118
9/4 शा. न. , 9/6
92/ 1 ग
0.186
139/6
0.055
76/2
0.054
योग .. 1.121
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- गोमई नदी परियोजना के हॉर्टिंग झोन एवं नहर क्षेत्र के ग्राम हरण्या, मालकातर, दोंदवाड़ा एवं चिखल्दा के निर्माण एवं उससे सम्बंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अगस्त 2021
7791 (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के सम्बन्ध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
वेवसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(5 ) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.niv.in पर भी अपलोड किया गया है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अगस्त 2021
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 4906- भू-अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
क्र. 4907 - भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(ख) तहसील- पांढुर्णा
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम-कुकडीखापा, प.ह.नं. -64, ब. नं. -47, रा. नि. मं.-पांढुर्णा.
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-पांढुर्णा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
नगर/ग्राम- ग्राम- कुकडीखापा, प.ह.नं. -64, (ग) ब. नं. -47, रा. नि. मं.-पांढुर्णा.
कुल रकबा 0.433 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
कुल रकबा 01.830 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(1)
(2)
71/1
0.230
प्रस्तावित खसरा
45/1
0.178
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) 45/3
0.025
(1)
(2) 73
8/2
0.660
8/5
कुंआ-01 योग .. 0.433
0.053
8/6
0.164
8/7
0.060
8/8
0.013
8/11
0.130
8/10
0.405 (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु ( पूरक प्रकरण ) लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
8/9
0.345
योग .. 01.830 ( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी 7792
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
[भाग 1
जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु ( पूरक प्रकरण ) लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-पांढुर्णा, भाग 1 ]
7793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2021
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाचस्पति मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -4621- दो - 2-35-2019.-श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 15 से 20 जुलाई 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. A- 2700-दो-2-31-2021.- श्री पी. एल. दिनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 26 से 31 जुलाई 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. अवकाश से लौटने पर श्री पी . एल. दिनकर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) के पद पर कार्यरत रहतीं.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , ओ.एस.डी.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एल. दिनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2021
क्र. A- 2702-दो-2-38-2020.-श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 20 जुलाई से 07 अगस्त 2021 तक उन्नीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 30 जुलाई से 07 अगस्त 2021 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. A- 2696-दो- 2-21-2019 .-श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 23 से 28 अगस्त 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 22 अगस्त 2021 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. B -4593-दो- 2-37-2021.- श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 26 से 31 जुलाई 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B-4595-दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. A- 2698-दो- 2-16-2019. श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 02 से 07 अगस्त 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 01 अगस्त 2021 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री वाचस्पति मिश्र , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
7794
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
[ भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B-4635-दो- 2-31-2021 .- श्री पी. एल. दिनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 26 से 31 जुलाई 2021 तक छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 30 से 31 जुलाई 2021 तक दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. B -4617-दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 26 से 30 जुलाई 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 25 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. B -4633-दो- 2-80-2017.- श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 28 से 30 जून 2021 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B-4619-चार- 8-42-1977 भाग सोलह. श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 23 से 28 अगस्त 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 19 से 22 अगस्त 2021 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 2823-दो -2-80-2017.- श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 05 से 08 अप्रैल 2021 तक चार दिन के स्वीकृत कम्युटेड अवकाश में से दिनांक 07 से 08 अप्रैल 2021 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D - 2825-चार-8-42-1977 भाग-सोलह श्रीमती सविता दुबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 30 जुलाई से 07 अगस्त 2021 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता दुबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
क्र. B -4626-दो - 2-80-2017.- श्री जी. पी . अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440- इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 जुलाई 2021 तक 21 माह की अवधि के लिए छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .
क्र. B -4628-दो-2-33-2020.- श्री के. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 24 अप्रैल से 10 मई 2021 तक सत्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. एन . सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. D- 2827-दो - 2-35-2021.- श्रीमती शशीकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 26 से 28 जुलाई 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
7795
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2021 प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 2829- दो - 2-35-2021 .- श्रीमती शशीकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B -4597. - श्री धनंजय बुचके, सेक्रेटरी टू द जजेस ( सेक्रेटियल कॉडर) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600- 39100+ग्रेड पे. रु. 5400/- ( 7वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स 56100-177500 ) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम ) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकांता वैश्य , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 2831- दो -2-21-2018 .- श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रायसेन को दिनांक 14 से 15 जुलाई 2021 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. B -4599.- श्री मोहम्मद इकबाल अंसारी , टेक्निकल असिस्टेंट (लाईब्रेरी ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर की पदोन्नति लाईब्रेरियन के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100 +ग्रेड पे. रु. 5400/- ( 7वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स 56100- 177500 ) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे . यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B- 4601.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट ( मिनिस्ट्रियल कॉडर ) , की पदोन्नति एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर (न्यायिक ) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 9300-34800+ग्रेड पे रु. 4800/- ( 7वें वेतनमान में लेवल 11 पे मेट्रीक्स 49100-155800 ) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त कॉलम नम्बर ( 3 ) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे . यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी:-
क्र.
नाम एवं स्थान
टीप
(1)
(2)
पदोन्नति पर पदस्थापना
का स्थान
(3)
(4)
1 श्री आर. एस. चौधरी,
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
सीनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, मुख्यपीठ, जबलपुर .
7796
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अगस्त 2021
[ भाग 1 (2)
(1)
(3)
(4)
मुख्यपीठ जबलपुर
2 श्री अनंत कुमार कछवाहा , सीनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, मुख्यपीठ, जबलपुर
श्री आर. एस. राजपूत , एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर मुख्यपीठ जबलपुर में होने के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर.
मुख्यपीठ जबलपुर
3 श्री केदार सिंह, सीनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, मुख्यपीठ , जबलपुर
श्रीमती अलका परदेशी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम ) के पद पर मुख्यपीठ जबलपुर में होने के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर.
खण्डपीठ इंदौर
4 श्री बी. के. श्रीवास्तव, सीनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, खंडपीठ, इंदौर
श्री जयराम कोहली, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , खण्डपीठ इन्दौर की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर खण्डपीठ इंदौर में होने के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर.
मुख्यपीठ जबलपुर
5 श्री मुन्नालाल मिश्रा, सीनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट , मुख्यपीठ, जबलपुर
श्रीमती अनुराधा कोमेरवार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर (न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर मुख्यपीठ जबलपुर में होने के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर.
क्र. B-4603.- श्री आशय दास, एक्जामिनर ( ट्रांसलेटर कॉडर ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर की पदोन्नति एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर (न्यायिक ) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 9300-34800+ ग्रेड पे रु. 4800/- ( 7वें वेतनमान में लेवल 11 पे मेट्रीक्स 49100- 155800 ) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेशपर्यन्त उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते है अथवा असहमति व्यक्त करते है तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी.
राजेन्द्र कुमार वाणी , रजिस्ट्रार जनरल.