प्रशास
इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयत
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 अगस्त 2021- भाद्र 1 , शक 1943
क्रमांक 342]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2021
क्र.- बी-8-1-2021 - चौदह - 2.- भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-02-2015- क्रेडिट- II, दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2021 में पटवारी हल्का स्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र क्रमांक 336 दिनांक 16 अगस्त 2021 में जारी की गई थी. जारी अधिसूचना में संलग्न अनुसार आंशिक संशोधन जारी किया जाता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी , अपर मुख्य सचिव.
683 684
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2021
योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की संशोधित अंतिम तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती है: -
खरीफ
रबी गतिविधि
क्र.
1 अप्रैल से
1. मौसम के लिये किसानों के नामांकन का आरंभ
1 अक्टूबर से 2. ऋणी कृषकों के लिये बीमित फसल में बदलाव की सूचना देने हेतु अंतिम तिथि
कृषकों को प्रीमियम नामे/ संग्रह किये जाने की अंतिम तिथि से 2 कार्य
अंतिम तिथि से 2 कार्य
दिवस पूर्व
कृषकों को प्रीमियम नामे/ संग्रह किये जाने की दिवस पूर्व
राज्यद्वारा अधिसूचित राज्यद्वारा अधिसूचित फसलों हेतु कृषकों के पंजीयन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
फसलों के लिये अऋणी कृषकों हेतु 31 जुलाई एवं ऋणी कृषकों हेतु 16 अगस्त
3. समस्त हितधारकों के लिये (जिसमें बैंक / प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति / कॉमन सर्विस सेंटर/ बीमा अभिकर्ता/ कृषक द्ववारा ऑन लाईन पंजीयन सहित) कृषक के खाते से प्रीमियम नामे किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
15जनवरी
24अगस्त
4. संबंधित कंपनियों के लिये समेकित घोषणा के साथ प्रीमियम के इलेक्ट्रोनिक प्रेषण (चालान)
31 अगस्त
15जनवरी 5. बैंकों की शाखाओं (व्यावसायिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक / प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति) द्वारा आच्छादित कृषकों का व्यक्तिगत विवरण अपलोड करने एवं इसके बाद समस्त बीमित कृषकों को पोर्टल के द्वारा एस.एम.एस. करने की अंतिम तिथि
आवेदन एवं प्रीमियम प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर 6. विनिर्दिष्ट बीमा अभिकर्ता द्वारा स्वेच्छापूर्वक आच्छादित कृषकों के प्रीमियम को इलेक्ट्रोनिक प्रेषण द्वारा बीमा कंपनियों को प्रेषित करने तथा आच्छादित कृषकों का व्यक्तिगत विवरण बीमा पोर्टल पर अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि
योजनांतर्गत पंजीयन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व 7. संबंधित बैंक शाखाओं के लिये वर्तमान ऋणी कृषकों के द्वारा योजना से बाहर निकलने संबंधी लिखित सहमति प्रदान करने की अंतिम तिथि
8. बीमा कंपनी के लिये पोर्टल पर उपलब्ध कृषकों के डाटा को मंजूर अथवा नामंजूर करने की अंतिम तिथि
बैंक/ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/ कामन सर्विस सेंटर/ बीमा अभिकर्ता द्वारा डाटा/ जानकारी अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि के 15 दिवस के अंदर ऋणी कृषकों हेतु तथा 30 दिवस के अंदर अऋणी कृषकों हेतु बीमा कंपनियों द्वारा ज्ञापित किये जाने के 7 दिवस के अंदर
9. फसल बीमा पोर्टल पर उपलब्ध प्रदत्त आवेदन कामन सर्विस सेंटर/ बैंक / बिचौलियों द्वारा सुधार / अपडेट करने के लिये अंतिम तिथि
बीमा कंपनी द्वारा दावों के अनुमोदन के 7 दिवस के अंदर
10. फसल बीमा पोर्टल से दावों की विस्तृत जानकारी बैंक शाखाओं एवं अन्य हितधारकों के बीच साझा करने हेतु अंतिम तिथि
पंजीयन/ प्रीमियम के नामे किये जाने की अंतिम तिथि के 90 दिवस के अंदर
11. अतिरिक्त बीमित क्षेत्र (यदि कोई हो तो) इसकी सूचना आच्छादित कृषक की वास्तविकता के सत्यापन हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार को देने के लिये अंतिम तिथि
पंजीयन/ प्रीमियम के नामे किये जाने की अंतिम तिथि के 60 दिवस के अंदर
12. बीमा कंपनियों द्वारा आवेदनों का प्रसंस्करण एवं फसल बीमा पोर्टल पर आच्छादित कृषकों के आवेदनों का स्वतः अनुमोदन के लिये अंतिम तिथि
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 .