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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 355]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 2 सितम्बर 2021- भाद्र 11 , शक 1943
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2021
सूचना
क्र. एफ 15-5-2021 - बाईस- पं- 2.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 84 की उपधारा ( 1 ) व ( 2 ) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत ( कार्यवाहियों का निरीक्षण ) नियम, 1995 में संशोधन प्रस्तावित करती है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा ( 3 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों को, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने पर, उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.
प्रारूप संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 3 में, उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( क) एवं ( ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किए जाए, अर्थात्ः-
(क) शब्द " पंचायत एवं समाज सेवा संगठन " के स्थान पर, " खण्ड पंचायत अधिकारी " स्थापित किए जाएं.
(ख) शब्द, " आयुक्त, संचालक, पंचायत या संयुक्त संचालक/उप संचालक , जिला पंचायत और समाज कल्याण " के स्थान पर शब्द " आयुक्त, संचालक, पंचायत राज या संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत राज " स्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .