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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयत
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 356]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 2 सितम्बर 2021 - भाद्र 11 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2021
क्र. एफ ए 3-15-2021-1- पांच ( 64 ) .- आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 44 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2020-21 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान करते हैं.
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त 2021 से प्रवृत्त समझी मानी जावेगी .
राघवेन्द्र कुमार सिंह, राज्य कर आयुक्त.
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2021
क्र. एफ ए 3-15-2021-1- पांच ( 64 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2021-1 - पांच ( 64 ) , दिनांक 2 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 2nd September 2021
No. F A 3-15-2021-1 - V(64 ) . In exercise of the powers conferred by the first proviso to Section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the Commissioner , on the recommendations of the Council , hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2020-21 is up to two crore rupees , from filing annual return for the said financial year .
2. This notification shall come into force from the 1st day of August 2021 .
RAGHWENDRA KUMAR SINGH , Commissioner of State Tax .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .