ध्य प्रदे श शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 36 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2021 - भाद्र 12 , शक 1943
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2021
फा. क्र. 3085- इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , दमोह में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त श्री नवीन पाराशर, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी का स्थानांतरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2021
फा. क्र. 2881,2809- इक्कीस - ब(दो ) -2019.- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2020 से एक वर्ष के लिये माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ, इंदौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में पैरवी लोकायुक्त संगठन, भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24( 8 ) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री वैभव जैन, अधिवक्ता, इन्दौर के कार्यकाल में दिनांक 14 जुलाई 2021 से एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है . उन्हें मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/ - तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक एवं व्यय का भुगतान लोकायुक्त संगठन , भोपाल द्वारा किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.
7985
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
7986
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021
पंजी. क्र. 2808-2021 - इक्कीस -ब(दो) .-राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय, हरदा में विभागीय, आदेश दिनांक 30 अप्रैल 1992 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री सुरेशचंद्र वर्मा का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवीन कुमार शर्मा , अपर सचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2021
क्र. 1349-1036-2021- ए- ग्यारह. बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि. , श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगलिया जिला- खण्डवा , मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4976 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 23 सितम्बर 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी .
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन- पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया , अपर सचिव .
ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2021
क्र. एफ -3-02-2020-तेरह.- यह कि, मेसर्स एम. पी. पॉवर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड, मुख्य कार्यालय CORE- 4 , स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 , टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया ( TBCB ) के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु 220/132 के.व्ही. लाइनों के निर्माण कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है.
और यह कि आवेदक मेसर्स एम. पी. पॉवर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश में 220/132 के. व्ही. लाइनों के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत् अनुमति प्रदान करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त पैकेज II अंतर्गत प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के 24 जिलों यथा पन्ना/छतरपुर/सागर/रायसेन/होशंगाबाद/सिंगरौली/विदिशा/शिवपुरी/ भिण्ड/श्योपुर/ग्वालियर/ छिंदवाड़ा/दमोह/सिवनी/रीवा/कटनी/जबलपुर/ उमरिया/शहडोल/नरसिंहपुर/टीकमगढ़ /निवाड़ी/मंडला/बालाघाट में हैं एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम लाइनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे .
अतएव , प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स एम. पी. पॉवर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड, नई दिल्ली को मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार 220/132 के. व्ही. लाइनों का निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करता है:-
(i ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाइनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(ii ) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से " राइट ऑफ वे " ( आर. ओ. डब्ल्यू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा.
(iii ) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईनों को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ( एम.पी.पी.टी.सी.एल. ) द्वारा अनुमोदित ले-ऑऊट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों में संबद्ध करेगी.
(iv ) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाईनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिन्हित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा.
( v ) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 ( यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/ विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय ) विनियम, 2010 ( यथा संशोधित ) , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक ) विनियम, 2010 ( यथा संशोधित ) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण , प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं ) विनियम , 2011 (यथासंशोधित ) के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा.
(vi ) आवेदक कंपनी को गांवों/शहरों के उन भूमि मालिकों से " अनापत्ति प्रमाण- पत्र " प्राप्त करना होगा, जिनकी भूमि पर लाईन के टॉवरों को खड़ा किया जाना है .
(vii ) पारेषण लाईनों के टॉवर बेस और आर. ओ. डब्ल्यू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा .
(viii ) यदि लाईनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है , तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी.
(ix ) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारेषण लाईनों, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग , नदी , रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी.
(x ) यदि वन भूमि के ऊपर से लाईनें पास करने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी . हालांकि लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से, " अनापत्ति प्रमाण- पत्र " प्राप्त करने की आवश्यकता होगी.
7987 (xi ) यदि प्रस्तावित लाईनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेना होगी.
(xii ) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा.
(xiii ) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी.
(xiv ) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत/सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा.
(xv ) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा.
(xvi) आवेदक कंपनी राज्य/ केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय - समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी.
(xvii ) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी.
(xviii ) लाईनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है. आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधिके भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन और मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा.
(xix ) सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमोदन को वापस या रद्द कर सकती है.
(xx ) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
7988
परिशिष्ट
पारेषण कार्य
क्रमांक
1. 220/132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, अजयगढ़ ( जिला पन्ना ) i. अजयगढ़ 220 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतना- छतरपुर 220 के. व्ही . लाइन के दोनों सर्किट का लीलो कार्य.
ii . अजयगढ़ - पन्ना 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
iii. अजयगढ़ - लवकुश नगर ( लौंडी ) 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन .
2. 220/132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, बेगमगंज ( जिला रायसेन )
i. सागर- बेगमगंज 220 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन .
ii . बेगमगंज - राहतगढ़ 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
iii . बेगमगंज- सिलवानी 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन .
iv. बेगमगंज - ग्यारसपुर 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन .
बेगमगंज - गैरतगंज 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन. V.
3. 220/132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र , बरगवां ( जिला सिंगरौली)
i. बरगवां 220 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये सीधी- हिंडालकों 220 के. व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लीलो कार्य.
ii. बरगवां 220 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये रजमिलान-मोरवा 132 के. व्ही . लाइन का लीलो कार्य.
iii . बरगवां 220 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये बैढ़न - मोरवा 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.
4. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, मेहलुआ चौराहा ( जिला विदिशा)
i. मेहलुआ चौराहा 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये बीना- गंजबासौदा 132 के. व्ही . लाइन का लीलो कार्य.
5. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, नरवर ( जिला शिवपुरी ) i. नरवर 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये मढीखेड़ा-करेरा 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.
6. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, कनाथर ( जिला भिण्ड) i. कनाथर 132 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये मेहगांव 220-सेंवढ़ा 132 के. व्ही . लाइन का लीलो कार्य.
[ भाग 1 ii . हस्तिनापुर - कनाथर 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
7. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, बीरपुर ( जिला श्योपुर ) i. बीरपुर 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये सबलगढ़ - श्योपुर 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.
8. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, एमईएस ग्वालियर ( जिला ग्वालियर )
i. मालनपुर 220- एमईएस ग्वालियर 132 के. व्ही . डीसीडीएस लाइन.
9. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, खनियाधाना ( जिला शिवपुरी ) i. खनियाधाना 132 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये पिछोर- राजघाट 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.
10. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, चाँद ( जिला छिंदवाड़ा ) i. छिंदवाड़ा 220- चाँद 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन .
ii . चाँद- बिछुआ 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन .
11. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, केवलारी ( जिला सिवनी ) i. केवलारी 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये सिवनी 220- नैनपुर 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.
12. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, देवेन्द्र नगर ( जिला पन्ना ) i. देवेन्द्रनगर 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतना - पन्ना 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.
13. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, सिमरिया ( जिला पन्ना ) i. पटेरा- सिमरिया 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन.
ii. सिमरिया- हट्टा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
14. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, खैरा ( मनिकवार ) ( जिला रीवा )
i. मऊगंज-खैरा (मनिकवार ) 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
ii. खैरा (मनिकवार ) मनगवां 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
15. 132/33 के . व्ही. उपकेन्द्र, बहोरीबंद ( जिला कटनी ) i. बहोरीबंद-कटंगी 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन.
ii. स्लीमनाबाद- बहोरीबंद 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
7989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
16. 220/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, मानपुर ( बिजौरी ) ( जिला उमरिया)
under Section 68 of the Electricity Act 2003 , for construction of above mentioned 220 KV/ 132 KV overhead lines in different areas of Madhya Pradesh , subject to the following terms and conditions:-
i. मानपुर (बिजौरी ) 220/33 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये बिरसिंगपुर- सतना 220 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.
17. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, गोपालगंज ( कुरई ) ( जिला सिवनी)
i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act , 2003 shall be limited up to laying/construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure for the purpose specified as above .
i. गोपालगंज ( कुरई ) 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये पेंच- सिवनी 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य.
18. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र, हर्रई ( जिला छिंदवाड़ा )
ii. The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way " (RoW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost .
i. देवनगर- हर्रई 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
ii . हर्रई- अमरवाड़ा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
19. प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य
iii . The applicant Company, shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substations in accordance with the Lay - out plan & line orientation as approved by MPPTCL.
i. दिगौड़ा- पृथ्वीपुर 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन.
ii. बैहर 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये नैनपुर - मंडला लाइन का लीलो कार्य.
iv. The construction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per proposed route as marked on the topo sheet.
Bhopal , dated 26th August 2021
No. F - 3-02-2020-13 .-Whereas , the applicant M/s M. P. Power Transmission Package - II Limited with H.Q. at CORE - 4 , SCOPE COMPLEX , 7 , Lodhi Road , New Delhi- 110003 intends to develop Transmission System , in different area of MP regarding construction of 220 KV/ 132 KV lines as Per enclosed Annexure under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB ) process .
V. The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act -2003 as amended time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply ) Regulations 2010 ( as amended) , CEA ( Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2010 ( as amended ) and CEA (Safety Requirements for construction, operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2011 ( as amended) .
vi . The Applicant Company will be required to obtain " NO OBJECTION CERTIFICATE " from land owners of the Villages / Towns on whose land, support towers are to be erected .
And whereas , the applicant M / s M.P. Power Transmission Package - II Limited has applied for the permission to construct above mentioned 220 KV/132 KV lines in Madhya Pradesh , under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines as per Package - II are in 24 different districts of Madhya Pradesh i.e. Panna , Chhattarpur , Sagar , Raisen , Hoshangabad, Singrauli , Vidisha, Shivpuri , Bhind , Sheopur , Gwalior , Chhindwara , Damoh , Seoni , Rewa , Katni , Jabalpur , Umariya , Shahdol , Narsinghpur , Tikamgarh , Niwari , Mandla and Balaghat and line route covers main villages in the area.
vii . The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the ApplicantCompany to the land owners as decided by the competent Revenue authority.
Therefore , the State Government after consideration of the application received , accords permission to M/ s MP Power Transmission Package - II Limited, New Delhi ,
viii . In case cutting of trees is required for construction of lines , the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
7990
ix. Incase of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines , National/State highway, river , railway track , the Applicant Company shall take over the work after approval ofthe Competent Authority.
Χ. In case the lines are proposed to pass over the forest land, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area. However , ' No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required in case of the non- involvement of forest with laying of the line .
xi. In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .
xii . The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act , 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/ charged.
xiii . On completion of construction work of the proposes lines , the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector, before charging the lines , at its own cost .
xiv. If there is any damage to personal/public property during construction of proposed lines , Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.
XV . If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.
xvi . The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of State/Central Govt . prevailing and as amended from time to time .
xvii . The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between him and other party due to accident or any other reason duringthe work.
xviii . The permission for construction of lines is for four years from the date of order issued by State
[ भाग 1 Government . The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government and MPPTCL .
xix . The Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the stipulated timeperiod.
XX. Onviolation of any of the above mentioned terms / conditions , the permission shall stand CANCELLED automatically.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज अग्रवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी. Annexure Transmission Elements
Sl . No.
1. 220/132/33kV substation Ajaygarh (District - Panna) i. LILO of both circuits of Satna- Chhatarpur 220kV line at Ajaygarh 220kV S/ s
ii . Ajaygarh -Panna 132kV DCDS line
iii . Ajaygarh - Luvkushnagar ( Laundi ) 132kV DCSS line
2. 220/ 132/ 33kV substation Begamganj ( District- Raisen)
i. Sagar-Begamganj 220kV DCDS line .
ii. Begamganj - Rahatgarh 132kV DCSS line .
Begamganj - Silwani 132kV DCSS line .
iv . Begamganj -Gyaraspur 132kV DCSS line .
v . Begamganj -Gairatganj 132kV DCDS line .
3. 220/ 132/33kV Substation at Bargawan (District- Singrauli )
i. LILO of both circuits of Sidhi - Hindalco 220kV line at Bargawan 220kV S/s .
ii . LILO of Rajmilan - Morwa 132kV line at Bargawan 220kV S / s .
iii . LILO of Waidhan - Morwa 132kV line at Bargawan 220kV S/ s .
7991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
4. 132/33kV substation at Mehaluwa Chauraha (District- Vidisha)
i. LILO of Bina - Ganjbasoda 132kV line at Mehaluwa Chauraha 132kV S/ s
5. 132/33kV substation at Narwar (District- Shivpuri ) i. LILO of Madhikheda - Karera 132 kV line at Narwar 132kV S/ s
6. 132/33 kV substation at Kanather (District -Bhind) i. LILO of Mehgaon 220- Seondha 132kV line at Kanather 132kV S/s
ii. Hastinapur- Kanather 132kV DCSS line .
7. 132/33 kV substation at Beerpur (District - Sheopur) i. LILO of Sabalgarh- Sheopur 132kV line at Beerpur 132kV S/s .
8. 132/33kV substation at MES Gwalior (District- Gwalior)
i. Malanpur 220-MES Gwalior 132kV DCDS line .
9. 132/33kV substation at Khaniyadana (District- Shivpuri )
i. LILO of Pichhore- Rajghat 132kV line at Khaniyadana 132kV S/s .
10. 132/33kV substation at Chand (District- Chhindwara)
i. Chhindwara 220- Chand 132kV DCSS line ii. Chand- Bichhua 132kV DCSS line
11. 132/33kV substation at Keolari (District - Seoni ) i. LILO of Seoni 220- Nainpur 132kV line at Keolari 132kV S/ s
12. 132/33kV substation at Devendranagar (District- Panna)
i. LILO of Satna - Panna 132kV line at Devendranagar 132kV S / s
13. 132/33kV substation at Semariya (District- Panna ) i. Patera-Semariya 132kV DCSS line .
ii. Semariya-Hatta 132kV DCSS line .
14. 132/ 33kV substation at Khaira ( Manikwar) (District-Rewa)
i. Mauganj Khaira (Manikwar ) 132kV DCSS line.
ii. Khaira (Manikwar) - Mangawan 132kV DCSS line.
15. 132/33kV substation at Bahoribandh (District- Katni)
i. Sleemnabad -Bahoribandh 132kV DCSS line .
ii. Bahoribandh - Katangi 132kV DCSS line 16. 220/ 33kV substation at Manpur ( Bijouri ) (District- Umariya)
i. LILO of Birsinghpur - Satna 220kV line at Manpur (Bijouri ) 220/33kV S/s .
17. 132/ 33kV substation at Gopalganj ( Kurai ) (District- Seoni )
i. LILO of Pench- Seoni 132kV line at Gopalganj (Kurai ) 132kV S/ s .
18. 132/33kV substation Harrai (District- Chhindwara)
i. Deonagar-Harrai 132kV DCSS line .
ii . Harrai -Amarwara 132kV DCSS line 19. System Strengthening Works
i . Digoda - Prithivipur 132kV DCSS line .
ii . LILO of Nainpur- Mandla 132kV line at Baihar 132kV S/ s [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
7992
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021
क्र. एफ - 15-06-2018 - दस- 2.- मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम -2015 के नियम 3 ( 1 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है:-
परिक्षेत्र
क्र. वनमण्डल
(3)
स्थल (4) (1) (2)
खोहरा 1
मानपुर
बांधवगढ़
फॉल
बफर
टाईगर
रिजर्व,
उमरिया.
2
मानपुर
बांधवगढ़
बफर
सनसेट प्वाइण्ड टाईगर
रिजर्व,
उमरिया.
3 बांधवगढ़
जोहिला फॉल
मानपुर बफर
टाईगर
रिजर्व,
उमरिया.
4 बांधवगढ़
मानपुर बफर
व्यू प्वाइण्ट टाईगर
(सरइहा) रिजर्व,
उमरिया.
अनुसूची
सीमायें
कक्ष क्रमांक क्षेत्रफल (हे . में)
(7)
(6)
(5)
05.00
आरक्षित
पूर्व-सोन नदी
वन -193
पश्चिम-पर्यटन रोड (व्यू प्वाइण्ट से खोहराफॉल) . उत्तर- झिरिया ( नाला ) दक्षिण-खोहरा फॉल ( पर्यटन ) 05.00
आरक्षित
पूर्व-हाथी झील
वन-271
पश्चिम-बड़ादेव हार उत्तर-गजवाही दक्षिण- पटपरिहा नाला
12.50
आरक्षित
वन-267
पूर्व-मैर ( राजस्व क्षेत्र ) पश्चिम-जोहिला नदी उत्तर-जोहिला नदी दक्षिण- मकरा ग्राम
05.00
आरक्षित
पूर्व-सोन नदी
वन-193
पश्चिम- जमुनिहा से व्यू प्वाइण्ट ( पर्यटन रोड) उत्तर-खिचकिड़ि से खोहराफॉल ( पर्यटन रोड) दक्षिण-पैली वनमार्ग ( पगडण्डी) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021
क्र. एफ- 15-06-2018- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-15-06-2018 - दस-2 दिनांक 18 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.
7993
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
Bhopal , the 18th August 2021
No.-F- 15-06-2018 - X- 2.- In exercis of the powers conferred by the rule 3 ( 1 ) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
Boundaries (7)
Area (inHact.) (6)
Compartment
No.
(5)
Site (4)
Forest Range (3)
Forest Division (2)
S. No. (1)
RF-193
1.
Khohra Fall
Manpur Buffer
Bandhavgarh Tiger Reserve, Umariya.
RF-271
2.
Sunset Point
Manpur Buffer
Bandhavgarh Tiger Reserve, Umariya .
RF-267
3.
Johila Fall
Manpur Buffer
Bandhavgarh Tiger Reserve, Umariya .
RF- 193
4.
Manpur Buffer
View Point (Sariha) Bandhavgarh Tiger Reserve , Umariya.
05.00
East-Son River. West-Tourism Road (View point to Khohra fall) North-Jhiriya (Nala)
South-Khohra Fall (Tourism) .
05.00
East-Hathi Jheel . West-Badadev Har
North-Gajwahi South-Patpariha Nala
12.50
East-Mair (Revenue Area) West-Johila River North-Johila River South-Makra Village .
05.00
East-Son River. West-Jamuniha to View Point (Tourism Road) .
North-Khichkidi to Khohrafall (Tourism Road) .
South-Paili Vanmarg (Pagdandi ) .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PADMAPRIYA BALAKRISHNAN , Secy .
विभाग प्रमुखों के आदेश
राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान
भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2021
क्र. सिएट- वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA- 27-2021-22-1492 .- मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह -1 , भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है .
संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 10 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र स्थापना ( पुस्तकों सहित ) विषय की परीक्षा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
7994
सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:-
उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(2)
(3) (1)
1 श्रीमती बिन्दुलता बारेकर सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं संवर्ग
स्थान
(5)
(4)
प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अनु. ज. जा.
उज्जैन.
अन्य पिछड़ा वर्ग
2 श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा.
अन्य पिछड़ा वर्ग
3 श्री वसीम खाँन नायता
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
4 श्री विनोद कुमार जाटव
सहायक संचालक सांख्यिकी.
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजगढ़.
अनु. जाति
संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
निरंक
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
निरंक
क्र. सिएट- वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA-27-2021-22-1494.- मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.
7995
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 12 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र लेखा-प्रथम ( पुस्तकों सहित ) विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई . परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:-
उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
1 श्रीमती बिन्दुलता बारेकर
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अनु. ज. जा.
उज्जैन.
अन्य पिछड़ा वर्ग
2 श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
3
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा .
अन्य पिछड़ा वर्ग
श्री वसीम खाँन नायता
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
4 श्री विनोद कुमार जाटव
सहायक संचालक सांख्यिकी
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजगढ़ .
अनु. जाति
संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , ग्वालियर .
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(5)
(4)
निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
निरंक
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान (5)
(4)
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
निरंक
क्र. सिएट- वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA-27-2021-22-1496.-मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016- चौदह-1 , भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
7996
संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 14 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र लेखा-द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:-
उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (1)
(2)
1 श्रीमती बिन्दुलता बारेकर
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
2
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(4)
(5)
प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अनु. ज. जा.
उज्जैन.
अन्य पिछड़ा वर्ग
श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
3 श्री वसीम खाँन नायता
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा.
अन्य पिछड़ा वर्ग
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
4 श्री विनोद कुमार जाटव
सहायक संचालक सांख्यिकी
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , राजगढ़ .
अनु. जाति
संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
निरंक
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
निरंक
क्र. सिएट - वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA-27-2021-22-1498 .- मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.
7997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 15 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र कृषि संबंधी नियम एवं अधिनियम तथा विभागीय योजना विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:-
उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
1 श्रीमती बिन्दुलता बारेकर
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अनु. ज. जा.
उज्जैन.
अन्यपिछड़ा वर्ग
2 श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा .
अन्य पिछड़ा वर्ग
श्री वसीम खाँन नायता
3
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
4 श्री विनोद कुमार जाटव
सहायक संचालक सांख्यिकी
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजगढ़ .
अनु. जाति
संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(4)
(5)
निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
निरंक
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं संवर्ग
स्थान
(5)
(4)
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
निरंक
क्र. सिएट- वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA-27-2021-22-1500.- मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016- चौदह-1 , भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
7998
संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया . दिनांक16 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी. विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:-
उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
1 श्रीमती बिन्दुलता बारेकर
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अनु. ज. जा.
उज्जैन.
अन्य पिछड़ा वर्ग
2 श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
3 श्री वसीम खाँन नायता
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विदिशा .
अन्य पिछड़ा वर्ग
सहायक संचालक क्षेत्र विस्तार.
4 श्री विनोद कुमार जाटव
सहायक संचालक सांख्यिकी.
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजगढ़.
अनु. जाति
संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, ग्वालियर.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(5)
(4)
निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (1)
(2)
निरंक
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान (5)
(4)
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
निरंक
क्र. सिएट- वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA-27-2021-22-1502.- मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016-चौदह-1 , भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.
7999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
संस्थान द्वारा नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारी , किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 10 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र स्थापना ( पुस्तकों सहित ) विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है: -
उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
1 श्री गोपाल बोयल
कृषि वि. अधि.
2 श्री महेश बर्मन
कृषि वि. अधि.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
अनु. जाति
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड बड़ौद, आगर मालवा.
अनु. ज. जाति
3
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड मनावर, धार.
अनु. ज. जाति
कृषि वि. अधि.
श्रीमती सर्वजया काकोड़े
4
कृषि वि. अधि.
श्री अरूण कुमार शाक्य
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड महू, इन्दौर.
अनु. जाति
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , श्योपुर.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
निरंक
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान (5)
(4)
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
निरंक
क्र. सिएट- वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA-27-2021-22-1504.- मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016- चौदह-1 , भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
8000
संस्थान द्वारा नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारी , किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 12 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र लेखा- प्रथम (पुस्तकों सहित ) विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है: -
उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (1)
(2)
1 श्री गोपाल बोयल
कृषि वि. अधि.
2 श्री महेश बर्मन
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(5)
(4)
अनु. जाति
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड बड़ौद, आगर मालवा.
अनु. ज. जाति
कृषि वि. अधि.
3
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड मनावर, धार.
अनु. ज. जाति
कृषि वि. अधि.
श्रीमती सर्वजया काकोड़े
4
कृषि वि. अधि.
श्री अरूण कुमार शाक्य
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (1)
(2)
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड महू, इन्दौर .
अनु. जाति
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, श्योपुर.
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं संवर्ग
स्थान
(5)
(4)
निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
निरंक
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(5)
(4)
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
निरंक
क्र. सिएट-वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA-27-2021-22-1506.- मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016- चौदह -1 , भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.
8001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
संस्थान द्वारा नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारी , किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया. दिनांक 14 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र लेखा- द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:-
उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
1 श्री गोपाल बोयल
कृषि वि. अधि.
श्री महेश बर्मन
2
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं संवर्ग
स्थान
(5)
(4)
अनु. जाति
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड बड़ौद, आगर मालवा.
अनु. ज. जाति
कृषि वि. अधि.
3
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड मनावर, धार.
अनु. ज. जाति
कृषि वि. अधि.
श्रीमती सर्वजया काकोड़े
4
कृषिवि. अधि.
श्री अरूण कुमार शाक्य
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड महू, इन्दौर.
अनु. जाति
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, श्योपुर.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3)
(2)
(1)
निरंक
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(5)
(4)
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
निरंक
क्र. सिएट- वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA- 27-2021-22-1508.- मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016- चौदह-1 , भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
8002
[ भाग 1 संस्थान द्वारा नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारी , किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया . दिनांक 15 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र कृषि संबंधी नियम एवं अधिनियम तथा विभागीय योजना विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है:-
उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(2)
(3) (1)
1 श्री गोपाल बोयल
कृषि वि. अधि.
2 श्री महेश बर्मन
कृषि वि. अधि.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
अनु. जाति
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखंण्ड बड़ौद, आगर मालवा.
अनु. ज. जाति
3
कृषि वि. अधि.
कार्या . वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड मनावर, धार.
अनु. ज. जाति
श्रीमती सर्वजया काकोड़े
4
कृषि वि. अधि.
श्री अरूण कुमार शाक्य
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड महू, इन्दौर.
अनु. जाति
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, श्योपुर.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (1)
(2)
निरंक
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान
(5)
(4)
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
निरंक
क्र. सिएट- वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA- 27-2021-22-1510 . - मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016 - चौदह -1 , भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.
8003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
संस्थान द्वारा नव नियुक्त कृषि विकास अधिकारी , किसान कल्याण तथा कृषि विकास की विभागीय परीक्षा का आयोजन संस्थान में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक किया गया . दिनांक 16 अप्रैल 2021 को प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी. विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई. परीक्षा में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाता है: -
उच्च स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
1 श्री गोपाल बोयल
कृषि वि. अधि.
2 श्री महेश बर्मन
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं
स्थान
(5)
(4)
अनु. जाति
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड बड़ौद, आगर मालवा.
अनु. ज. जाति
कृषि वि. अधि.
3
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड मनावर, धार.
अनु. ज. जाति
कृषि वि. अधि.
श्रीमती सर्वजया काकोड़े
4
कृषि वि. अधि.
श्री अरूण कुमार शाक्य
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3) (1)
(2)
कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड महू, इन्दौर.
अनु. जाति
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , श्योपुर.
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान (5)
(4)
निम्न स्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
पदनाम क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
निरंक
संवर्ग
पदस्थापना कार्यालय का नाम एवं स्थान (5)
(4)
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी
1
निरंक [ भाग 1 8004
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2021
क्र. सिएट - वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA - 19-2021-22-1512.- मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्र. 1786-87-2439-2016- चौदह -1 , भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं के आयोजन हेतु राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ( सियेट ) भोपाल को एजेन्सी नियुक्त किया गया है.
संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभागीय आधारभूत प्रशिक्षण ( द्वितीय बैच ) दिनांक 05 दिसम्बर 2016 से 04 फरवरी 2017 तक आयोजित किया गया था. दिनांक 28 जनवरी 2017 से 2 फरवरी 2017 तक परीक्षा आयोजित की गई. जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 जून 2017 में किया गया. लिपिकीय त्रुटिवश श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, (सहायक संचालक, क्षेत्र विस्तार ) के स्थान पर श्री सुरेश कुमार शर्मा नाम अंकित है. जो त्रुटिपूर्ण है.
अतः सुरेश कुमार शर्मा के स्थान पर श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा ( सहायक संचालक, क्षेत्र विस्तार ) पढ़ा जावे.
क्र. सिएट- वि.प्रशि.एवं परीक्षा- New ADA- 19-2021-22-1514 .- संस्थान द्वारा नव नियुक्त सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभागीय आधारभूत प्रशिक्षण ( तृतीय बैच ) दिनांक 2 जून 2017 से 31 जुलाई 2017 तक आयोजित किया गया था. जिसका परीक्षा का विषयवार आयोजन दिनांक 26 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक कराया गया था. परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 जनवरी 2018 में प्रकाशित किया गया. लिपिकीय त्रुटिवश परीक्षाओं की तिथियां सही नहीं पाई गई हैं, जिनकी तिथियों में संशोधन किया जाना आवश्यक है. विवरण निम्नानुसार है:-
प्रश्न पत्र आयोजन की
प्रश्न पत्र का नाम
क्र.
सही दिनांक (4)
राजपत्र में प्रकाशित
परीक्षा दिनांक
(3)
(2)
(1)
26-07-2017
26-06-2017
1 स्थापना ( पुस्तक सहित )
27-07-2017
27-06-2017
2 लेखा प्रथम ( पुस्तक सहित)
28-07-2017
28-06-2017
3 लेखा द्वितीय ( पुस्तक सहित)
29-07-2017
29-06-2017
4 कृषि संबंधी नियम अधिनियम
उपरोक्त कॉलम नम्बर 4 में दर्शित तिथियों को ही सही पढ़ा जावे.
के. पी. अहरवाल, संचालक.
8005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 19 अगस्त 2021 क्र. 08 - भू-अर्जन- 2021-22
प्रकरण क्रमांक 03 अ/ 82 वर्ष 2021-22 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि अधिसूचना अनुसूची के कॉलम क्रमांक (01 ) से (04 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के खाने (06 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना • है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार -अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (01 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वरा अनुसूची कॉलम (05) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तिओं का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन
जिला
क्षेत्रफल (हे.मे)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ग्राम का नाम
तहसील का नाम
धारा -11 की उपधारा (01 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
05
06
03
04
02
01
दमोह खास
दमोह
दमोह
0.039 हे ० (निजी भूमि)
बीना-कटनी तृतीय रेललाईन परियोजना
उप मुख्य अभियंता/नि. पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड दमोह एवं उप मुख्य अभियंता / नि. पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय मे देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8006
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पृ. क्र. 20-अ-82-2019-2020-6858
सागर, दिनांक 7 जुलाई 2021
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की किशनगढ़ जलाशय योजनान्तर्गत बाँध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से 500 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
) परियोजना का नाम
(1 (2) भूमि का विवरण-
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
किशनगढ़ जलाशय योजनान्तर्गत बाँध निर्माण
सागर
रहली
किशनगढ़
4. पट.ह.नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :
क्र. स.
नाम भूमि स्वामी / पिता- पति का नाम निवास
1
2
1
नरान पिता कलू
2
राजदुलारी पति लीलाधर 3 लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद वल्द फुन्दीलाल 4
लीलाधर वल्द मोतीलाल 5
उदेभान पिता सुन्दरलाल 6 पवन कुमार रामकृष्ण पिस. जगदीश श्यामसुन्दर रमाकांत नाबा. बल्द व बली जगदीश
7
मनोज कुमार, ललितकुमार पिस . नारदप्रसाद
8 रमाकांत, श्यामसुन्दर ना.बा. पिता व वली जगदीश पिता बैजनाथ 35
51.91 हेक्टे.
::अनूसूची-1:
रिमार्क
शेष रकवा है.
प्रभावित ख. नं.
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा हे. में.
सर्जित रकवा हे. में.
में
3
4
5
6
7
8 88/1
भूमिस्वामी
0.34
0.34
0.00
भूमिस्वामी 15/1
1.40
0.40
1.00
82
3.88
3.88
0.00
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 89
2.17
2.17
0.00
70
भूमिस्वामी
3.16
0.85
2.31
भूमिस्वामी 73/3
0.32
0.32
0.00
भूमिस्वामी 92/1
0.73
0.73
0.00
भूमिस्वामी 93/1
0.11
0.11
0.00
भूमिस्वामी 103/1
0.49
0.49
0.00
भूमि स्वामी 62
0.30
0.30
0.00
भूमि स्वामी 63/1
0.12
0:12
0.00
63/2
0.18
भूमि स्वामी
0.18
0.00 8007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
64
1.11
0.00
1.11
भूमि स्वामी
रामसींग, रघुवीर, पिस. रामचरण रामवती | पुत्री रामचरण जनकरानी बेवा रामचरण नरेन्द्र धीरज पिता भगवानदास इमरती सीमा हल्ली पुत्री भगवानदास सरोजरानी वेवा भगवानदास
10
65
0.57
0.57
0.00
भूमिस्वामी
भैयाराम , घनश्याम पिता प्यारेलाल
66/1
0.05
भूमि स्वामी
11
0.00 प्यारेलाल वल्द दयाराम
0.05
66/2
12
0.40
0.20
0.20
भूमि स्वामी
विपिनकुमार पिता हरीशचन्द्र
13
67/1
भूमिस्वामी
0.31
0.27 उदल पिता गोकल
0.04
67/2
14
भूमि स्वामी
0.31
0.04
0.27 गनेश पिता गोकल
15
67/3
0.31
धरमदास पिता गोकल
भूमिस्वामी
0.04
0.27
67/4
0.31
16
0.03
0.28 हरिराम पिता गोकल
भूमिस्वामी
69
17
1.15
0.10
1.05
भूमि स्वामी
रूपसींग, रघुनाथसींग , भगवानदास पिता रामचरण
0.33
73/1
0.33
0.00
भूमि स्वामी
18 जानकीबाई, गिरजाबाई, सावित्री बाई पुत्री कन्हैयालाल कुसुमरानी बेवा कन्हैयालाल
19
91/1
1.20
1.20
0.00
भूमिस्वामी
मुकेशकुमार वल्द महादेवप्रसाद
20
71/2
भूमिस्वामी
1.31
0.61
0.70 ज्योति शर्मा जोजे विपिन कुमार शर्मा
73/2
1.47
21
1.47
भूमिस्वामी
0.00 प्रकाश कुमार पिता घनश्याम
22
74
1.40
1.40
0.00
भूमि स्वामी
भगवानदास पिता आशाराम, इमरती पुत्री आशाराम, सदारानी बेवा आशाराम
23
भूमिस्वामी 75/1
1.50
देवेन्द्र पिता घनश्याम प्रसाद
1.50
0.00 24
भूमिस्वामी 75/2
1.36
प्रदीप पिता घनश्याम प्रसाद
1.36
0.00 25
76/1
भूमिस्वामी
बलराम पिता गनेश
0.17
0.17
0.00 26
76/2
भूमिस्वामी
0.40
0.40
0.00 चूरामन पिता बलराम
27
भूमिस्वामी
भजन पिता बलराम
76/3
0.40
0.40
0.00 28
भूमिस्वामी 77
0.81
0.81
0.00 मानसींग बल्द छुट्टी
29
भूमि स्वामी 78/1
बलराम पिता गनेश
0.24
0.24
0.00 30
भूमिस्वामी 78/2
0.40
0.40
0.00 हल्लूपिता बलराम
31
खरगराम पिता बलराम
78/3
भूमिस्वामी
0.40
0.40
0.00 32
78/4
भूमि स्वामी
0.40
0.40
0.00 मुकेश पिता बलराम
33
78/5
देवी पिता बलराम
भूमिस्वामी
0.40
0.40
0.00 34
भूमिस्वामी 79
1.82
1.82
0.00 वीरेन्द्र कुमार वल्द फुन्दीलाल
35
80/1
भूमि स्वामी
0.84
0.84
0.00 रूपसींग , रघुवीर, भगवानदास पिता रामचरन जनक रानी वेबा रामचरन रामवती पुत्री रामचरन मानसींग पि.छुट्टी बेटीबाई सुमनबाई पुत्री छुट्टी शिब्बू काशीराम रतिराम नन्हेभाई मोहन पिता छुट्टी कल्लो बाई पुत्री छुट्टी शेव पिता रमेश सदारानी वेवा रमेश
36
80/2
भूमिस्वामी
0.17
0.17
मानसींग बल्द छुट्टी
0.00 37
भूमिस्वामी 81
1.85
1.85
0.00 सूर्यकांत वल्द श्यामसुन्दर 8008
भूमिस्वामी
38
पार्वती बाई जोजे तुलसीराम
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
39
विद्याबाई पति कामताप्रसाद
भूमिस्वामी
40
भूमि स्वामी
गुलाबरानी जोजे परशराम
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
41 सुदर्शन पिता प्रीतम, अभिषेक पिता प्रीतम, श्रीराम पिता प्रीतम, प्रीतम पिता धनसींग
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
42
राधेश्याम पिता तेजीजाल
भूमिस्वामी
43
नन्हूराम पिता प्यारेलाल
भूमि स्वामी
44 वीरेन्द्र कुमार वल्द फुन्दीलाल 45
भूमिस्वामी
परशुराम बल्द महादेव प्रसाद 46
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
राजेन्द्र पिता मुकुंदी, जगदीश पिता मुकुंदी, सीताराम पिता मुकुंदी, सुनील पिता मुकुंदी, प्रभाबाई कलावती मीना पुत्री मुकुंदी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
47
भूमिस्वामी
मुलाबाई पुत्री छुट्टी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वांमी
48
भूमिस्वामी
लाखन, वीरेन्द्र पि. फुंदीलाल नारायण बल्द कलू ताराबाई उमाबाई पुत्री कलू
भूमि स्वामी
49
भूमिस्वामी
सुरेन्द्र सिंह पिता धीरज सिंह
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
50
भूमिस्वामी
मधु पति सुरेन्द्र सिंह
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
51
भूमिस्वामी
माखन पिता मोहनलाल 52
भूमिस्वामी
राधेरानी पति उदयभान 53
राधेश्याम नंदराम वल्द मानसींग
भूमिस्वामी
54
भूमिस्वामी
अरूण कुमार पि. उदेभान 55
प्रकाश पि. उदेभान
भूमिस्वामी
कुल रकवा
Ahukh
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
83/1
0.79
0.79
0.00
0.40
84/4
0.40
0.00
83/2
0.78
0.78
0.00
84/1
0.40
0.40
0.00
0.40
84/2
0.40
0.00
85/2
0.82
0.82
0.00
84/3
0.40
0.40
0.00
85/1
0.82
0.00
0.82
86/1
1.08
0.00
1.08
87
1.43
0.00
1.43
90
0.00
2.17
2.17
0.00
91/2
0.53
0.53
92/2
0.36
0.00
0.36
93/2
0.05
0.05
0.00
0.25
103/2
0.25
0.00
105/2
0.71
0.71
0.00
109/2
1.40
0.50
0.90
92/3
0.36
0.36
0.00
103/3
0.25
0.00
0.25
105/3
0.71
0.71
0.00
109/3
1.40
0.90
0.50
99
0.57
0.57
0.00
101
3.23
0.30
2.93
100/1
1.72
0.55
1.17
102/1
0.32
0.00
0.32
88/2
1.20
1.20
0.00
100/2
1.20
0.60
0.60
86/2
0.35
0.35
0.00
96
0.05
0.05
0.00
104
0.69
0.69
0.00
105/1
1.43
1.43
0.00
106
1.21
0.81
0.40
109/1
1.40
0.90
0.50
109/4
1.39
1.39
0.00
64.86
51.91
12.95 8009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09 . 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनॉक 29. 10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
8010
क्रमांक 15- अ- 82-21-22 - भू- अर्जन- 2021-7104
:
सागर, दिनांक 15 जुलाई 2021 मौजा बरौदा रहली पट. ह. नं. 113 तहसील सागर
बरौदा जलाशय परियोजना
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को बरौदा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से लगभग 500 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों (मकानों) का अर्जन किया जाता हैः- (1 ) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(2)
:
1. जिला
:
2. तहसील
सागर
सागर
बरौदा रहली
3. ग्राम
:
4. पट.ह.नं.-
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
4
3
2
1
1
113
61.51 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्मित मकान
::अनुसूची-1::
रिमार्क प्रभावित मकानधारक का नाम
प्रभावित मकान का क्षेत्रफल वर्गमीटर में
7
6
5
रामदयाल पिता खन्ता अहिरवार 16.50
854 1.050
शासकीय चारागाह
17.180
2 शासीय वन
855/976 3
मंदिर
2.39
माखन पिता खन्ता अहिरवार
16.72
25.90
उद्धेत पिता लच्छु अहिरवार
61.51
02 18.230
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. - एफ 16-15- (8 )-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी 8011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिककारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[भाग 1 8012
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 9 जुलाई 2021 क्र. 6 - अ-82-20-21-6319
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे० में
नगर / ग्राम
तहसील
जिला
5
4
2
1
1.214
घोघरी मध्यम परियोजना हेतु
3 धनोरी
आठनेर
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमिस्वामी का नाम
क०
कुलअर्जित रकबा हैं० में
कुल रकबा हे०
खसरा नम्बर
5
4
3
2
1
1.214
1.214
2
1 चिरोंजी पुत्र मूंगाजी , घुड्या पुत्र सीताराम, गुलाबराव पुत्र गेंदलाल जाति कोरकू सा० देह
1.214
1.214
योग :-
(2) चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । (4) 8013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 44-अ-82-19-20-7334
बैतूल, दिनांक 9 जुलाई 2021 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन हे०. में
अर्जन का रकबा
नगर/ ग्राम
तहसील
जिला
4 2
3
1
0.166
लालावाड़ी
आमला
बैतूल (म०प्र०)
5
जल आवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं मार्ग हेतु ।
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 सरजेराव व० धन्ना जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी
2 पंजाबराव, सहदेव, व ० तुमडया जाति कुन्बीसा० दह भूमि स्वामी
अर्जित रकबा हे.
कुल रकबाहे.
खसरा नम्बर
5
4
3
0.040
0.789
66/2
0.126
0.594
67/1
0166
1.383.
योगः-
(2) चूंकि जल आवर्धन योजना अन्तर्गत बैराज एवं रास्ते के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
8014
क्र. 43- अ-82-19-20-7332
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
हे० में
अर्जन का रकबा
तहसील नगर/ग्राम
जिला
5
4
3
2
1
0.566
काजली
आमला
जल आवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं मार्ग हेतु ।
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
अर्जित रकबा है.
कुल रकबाहे.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
क्र.
5
4
3
2
1
0.030
0.162
252
1 दगडी पिता धन्नु सा. देह भू-स्वामी
0.028
0.279
253
0.047
0.923
254
2 पिखेली बेवा धनाराम , गौरीशंकर पिता धनाराम, भीमराव पिता धनाराम, केवल, लता, भामा, शारदा पिता धनाराम, चन्नीलाल पिता भुजबल , पारन्या, बलीराम, लखन, शिवापाल पिता कुवरलाल, उर्मिला पिता कुवरलाल, देवकी बेवा देवरू , विनोद, मनोज पिता देवरू , कल्पना पिता देवरू , दसरी, सरस्वती, विमला, गुन्ता, कमला पिता भुजबल नापोली बेवा नारायण, सा. देह भूमिस्वामी 8015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
3 कलाबाई पत्नी आनंदराव सा.देह भू-स्वामी 4 गुन्ता जौजे गनपती, सा. देह भू- स्वामी 5 तुरसा बेवा भैया, मुकिंदराव, नत्थु, आनंदराव पिता भैया, सोनी, द्वारका पिता भैया , पंढरी पिता तुकाराम वली मॉ गुन्ता, गुन्ता बेवा तुकाराम सा. देह भू-स्वामी
6 कला बेवा निम्बा उर्फ लक्ष्मण, जाती कुंबी सा. देह भू-स्वामी
7 सुभाश , निम्बा पिता लक्ष्मण , सा. देह भू-स्वामी
8 नरसिंग , निम्बा पिता लक्ष्मण, सा. देह भू-स्वामी
9 सुर्यभान, निम्बा पिता लक्ष्मण , सा. देह भूस्वामी
10 विष्णू श्रीराम पिता, धुरू, बाया, सकु, सया पिता धुरू, गोंडन, चिन्ध्या पुत्री धुरू सा. देह भू-स्वामी
आनंदराव पिता जानबा, सा. देह भू-स्वामी 11
मुन्ना पिता रून्जी सा. देह भू- स्वामी 12
13 कौतीका पति नत्थु, सा. देह भू-स्वामी 14 राम दयाल पिता किसन, कौसाबाई बेवा रघुनाथ, जगन पिता किसन, दया पुत्री किसन, हेमंत, राजे पिता रघुनाथ, रखमणी, पिता रघुनाथ , सा. देह भू-स्वामी 15 सुगन्ती पुत्री किसन, माहो पुत्री किसन, बाबु, मल्लू, इन्दल, हरीराम पिता लालू, नान्ही बेवा लालू सा. देह भू-स्वामी
रामदयाल पिता किसन सा. देह भू- स्वामी 16
17 भूपेस पिता सुरतलाल, ललीता पिता सुरतलाल , पुजा सुरतलाल नाबालीक पिता सुरतलाल
0.004
0.546
258/1
0.202
0.011. 258/2
0.019
0.753
258/3
0.202
0.022 259
0.007
0.454
260/1/1
0.007
0.503
260/1/2
0.007
0.290
260/1/3
0.007
0.249
260/1/4
1.475
0.014 260/2
0.066 261
0.465
0.050
0.872
262/1
0.872
0.063 262/1
0.072
1.270
267/2/1
0.034
1.626
268/1
1.142
0.064 268/2
0.014
0.485
268/3
0,566
12.770
योगः-
(2) चूंकि जल आवर्धन योजना अन्तर्गत बैराज एवं रास्ते के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
(4) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
8016
क्र. 8 -अ-82-20-21-7337
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सांर्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे० में
तहसील नगर / ग्राम
जिला
4
3
2
7.463 भैसदेही टेमुरनी
1 बैतूल (म०प्र०)
5
मेंढा मध्यम परियोजना हेतु ।
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1
समशेर पुत्र सम्मत जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी
2
गजानंद पुत्र मूकचंद , दमड़ीबाई पुत्री मूकचंद, फन्दीबाई पुत्री मूकचंद जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी
3
छतरू पुत्र सूम्मत जाति गोड सा० देह भूमि स्वामी
4
सरपसिंग पुत्र पंचम जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी
योग
ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे० हे० में
5
3
4
1.514
1.514
34/6
4.289
8.668
35/2, 36
1.514
1.514
34/5
0.146
0.146
34/1
7.463
11.842
5
(2) चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया
गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
8016
क्र. 8- अ-82-20-21-7337
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे० में
नगर / ग्राम
तहसील
जिला
4
3
2
7.463 भैसदेही टेमुरनी
1 बैतूल (म०प्र०)
5
मेंढा मध्यम परियोजना हेतु ।
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1
समशेर पुत्र सम्मत जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी
2
गजानंद पुत्र मूकचंद , दमड़ीबाई पुत्री मूकचंद, फन्दीबाई पुत्री मूकचंद जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी
3
छतरू पुत्र सूम्मत जाति गोड सा० देह भूमि स्वामी
4
सरपसिंग पुत्र पंचम जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी
योग
ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे० हे० में
5
4
3
1.514
1.514
34/6
4.289
8.668
35/2, 36
1.514
1.514
34/5
0.146
0.146
34/1
7.463
11.842
5
(2) चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया
गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
8017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्र. 10421-2- अ-82- भू-अर्जन-20-21
हरदा, दिनांक 26 जुलाई 2021 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-अ एवं ब के कॉलम (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है ।
राज्य शासन इसके लिए अनुसूची-अ एवं ब के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा -11 के द्वारा दी गई शाक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-अ
तहसील
जिला
ग्राम/ नगर
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में
4
3
2
1
0.801
छीपानेर
टिमरनी
हरदा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -11 की उपधारा (1)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
6
5
छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टू-लेन रोड निर्माण हेतु
लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री भं/स संभाग, हरदा
अनुसूची- ब
तहसील
जिला
ग्राम/ नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टर में
4
3
2
1
0.237
चिचोट
टिमरनी
हरदा
नोट:-
धारा 11 की उपधारा (1)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
6
5
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भं/स संभाग हरदा
छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टू-लेन रोड निर्माण हेतु
1. भूमि का नक्शा,प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी टिमरनी एवं कार्यपालय यंत्री लोक निर्माण विभाग हरदा के कार्यालय में देखा जा सेकता है ।
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
3. सरकार की समुचित वेबसाईट www.harha.nic.in पर देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
8018
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 30 जुलाई 2021 क्रमांक 69-2020 -एलए-1473
[भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013 ) की धारा 04 के अन्तर्गत]
उप मुख्य इजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर, द्वारा महू-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कर्नवर्जन) हेतु कार्य के दौरान ग्राम मोरघडी में रेल्वे स्टेशन एवं यार्ड के विस्तार हेतु निजी भूमि के उपयोग में आने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र. शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15 (1 ) / 2014 -सात-2ए , दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं अनय द्धिवेदी, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-
सार्वजनिक प्रयोजन
प.ह.नं.
तहसील
जिला
ग्राम का नाम
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)
7
6
4
5
3
1
2
5.950
मोरघडी2
खण्डवा
1
टप्पा-मांधाता तहसील-पुनासा
5.950
योग
महू-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कर्नवर्जन) हेतु कार्य के दौरान ग्राम मोरघडी में रेल्वे स्टेशन एवं यार्ड के विस्तार हेतु नोट : -1 . उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है ।
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं उप मुख्य इंजीनियर , निर्माण -1 , प.रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है । 8019
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
पुनासा, दिनांक 4 अगस्त 2021 क्रमांक 69-2020 -एलए -1475
[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 (1 ) के अन्तर्गत ]
चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके व्दारा अनुसूची(1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
प्रस्तावित पहुच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है । जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।
-: अनुसूची (1) :-
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम/ नगर
अर्जित की जाने
वाली भूमि का कुल
क्षेत्रफल (हे .में)
अन्तर्गत प्राधिकृत धारा-12 के अधिकारी
6
5
3
4
1
2
5.950 है.
मोरघडी
खण्डवा टप्पा- मांधाता तहसील पुनासा
उप मुख्य इंजीनियर, निर्माण-1 , प.रेल्वे, इंदौर
महू- सनावद के मध्य अमान परिवर्तन(गेज कर्नवर्जन) हेतु कार्य के दौरान ग्राम मोरघडी में रेल्वे स्टेशन एवं यार्ड के विस्तार हेतु
-: अनुसूची (2) :- उप मुख्य इंजीनियर, निर्माण-1 , प.रेल्वे, इंदौर प्रस्तावित महू- सनावद के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कर्नवर्जन ) हेतु . ग्राम- मोरघडी की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि काकुल क्षेत्रफल (हे.में)
2
1
5.950 40,42,425,409/1/1,409 / 1 /2,409 / 2,409/3,409/ 4,409/5,409/6,409/7,409/8 ,409/9,409/10,409 / 11,409 / 12,409 / 13,409/ 14,409/ 15,411 / 1,833 /1,815/ 1 / 1,815/1/ 2,820,822,829,830 / 1,821 / 1,821 / 2,821 / 3,824/ 1,824/2,24/3,825, 826/2,827,828,831/1,831 / 2,832/ 1,832/ 2,832/3,833/ 2,869/3,869/ 1,861 / 1,857/1,863,855
5.950
योग:-
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं उप मुख्य इंजीनियर, निर्माण-1 , प. रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1 8020
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट , दिनांक 6 मार्च 2021 क्रमांक 2043 - भू- अर्जन-2021
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुर्नर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013' की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-: अनुसूचीः-
1.भूमि का वर्णन
क.
जिला
बालाघाट
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
किरनापुर ग्राम-कटंगी प०हन० 7
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.032 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
कमांक ग्राम का नाम भूमिस्वामी का नाम
नम्बर प्रस्तावित खसरा
भूमि की पृवृति
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में
2
1
3
4
5
6 1
कटंगी
0.032
223/1
असिंचित बलीराम पिता रामचंद सा.देह भूमिस्वामी
0.032
कुल रकबा
-2- 2- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- ढूटी बांयी तट नहर प्रणाली की कोतरी मायनर के अंतर्गत ग्राम कटंगी में पड़ने वाली निजी भूमि अर्जन के संबंध में ।
3- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे मे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाश्न की जानकारी वेबसाईट dm balaghat@ nic.in एंव म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर देख जा सकता है ।
4- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमिः का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील किरनापुर जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता हैं ।
5- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निशीक्षण कार्य पालन यंत्री बैनगंगा संभाग बालाघाट के कार्यालय में देखा जा सकता हैं
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 11 अगस्त 2021 क्रमांक भू-अर्जन- 2021 - एच.एन . 39 - रा.प्र.क्र. 02-अ- 82-2021-2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्री महाकालेवर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर ओपन पार्किंग के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार / भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेवर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर ओपन पार्किंग के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
0.590 हेक्टर
श्री महाकालेवर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर ओपन पार्किंग हेतु भूमि का अधिग्रहण करने बाबत् । ( कस्बा उज्जैन)
अनुसूची(2)
श्री महाकालेवर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर ओपन पार्किंग के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण :- तहसील व जिला उज्जैन कस्बा उज्जैन
परिसम्पत्ति
सर्वे नम्बर
भवन स्वामी का नाम
क्र.
अधिग्रहित रकबा
कुल रकबा हेक्ट. में
0.7630
भूमि
2538/2
1
0.590 हेक्टर
श्री राजेन्द्र पिता स्व. मदनमोहन शर्मा, मुकेश पिता श्री जेठमल जैन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
8022
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 14 दिसम्बर 2020 क्र. 54- अ- 82-20-21 - भू- अर्जन- 2020-10130
मौजा हिरनछिपा पट.ह.नं.-52 तहसील बीना राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
परियोजना विकासक का नाम
उप मुख्य अभियंता/ निर्माण || पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल (1)
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना (2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीना
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीना सरपंच ग्राम पंचायत दुरूवा विकास खण्ड बीना
3-
अध्ययन का कार्य हाथ में लेने सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2- वाले 1- विवरण
सचिव ग्राम पंचायत दुरूवा विकास खण्ड बीना
4-
(4) भूमि का विवरण
सागर
जिला
(क)
बीना
तहसील
(ख)
हिरनछिपा
ग्राम/नगर
(ग)
7.4864
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ঙ)
खसरा नंबर 46/1 , 46/2, 46/4, 66/1 , 46/3 , 47/1/1 , 47/1/2, 47/1/3, 47/1/4, 47/1/5, 48, 50, 51 , 2/2 , 2/1 , 61/1 , 70/1 , 70/8 , 70/7, 70/9, 67/9/4, 67/1/4/1 , 67/1/4/2 , 67/1/5/1 , 67/1/5/3 , 71/4, 67/4 , 67/2, 67/7 , 66/5, 66/3, 66/7 , 66/2, 66/10/7 , 66/10/1/1 , 66/10/2 , 66/16,66/15. 66/10/5, 66/10/4 , 66/10/6 , 66/14 , 66/13/2 , 66/13/5, 66/13/1, 67/1/1 , 71/3 , 70/6 , 67/1/2 , 67/1/5/2, 67/1/6 , 61/2, 67/9/1 , 63/18, 63/98, 63/58, 63/106, 63/110 , 63/105, 63/90, 63/45 , 63/22, 63/134, 63/68, 63/68, 63/132, 63/11 , 63/136, 63/133 , 63/59, 63/63 , 63/2/4, 63/4, 63/117 , 63/2/1/1 , 63/2/1/2, 63/2/1/3 , 63/2/1/4, 63/2/2, 63/31, 63/101 , 63/112, 63/3, 63/108 , 63/76, 63/77 में से कुल रकवा 7.4864हे.
बीना से कटनी बीं.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
(5)
7.4864 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7) क्या ग्रामसभाओं और/ या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 8023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 12 मार्च 2021 क्र. 92- अ- 82-20-21- भू-अर्जन- 2021-2405
मौजा सिमरिया चीतेभान तहसील खुरई राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल परियोजना विकासक का नाम
(1 )
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन ( तिहरीकरण ) परियोजना भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई
1-
(3)
अनुविभागीय अधीकारी , लोक निर्माण विभाग खुरई
तहसीलदार, खुरई
अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले विवरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2- 3-
मुख्य कार्यपालन अधीकारी, जनपद पंचायत खुरई
4-'
अध्यक्ष , जनपद पंचायत खुरई
5-
6- सरपंच ग्राम पंचायत वनहट वि.ख.खुरई
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
खुरई
तहसील
(ख)
सिमरिया चीतेभान
ग्राम/नगर
(ग)
0.371 हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड)
खसरा नंबर 20/1 , 20/2, 20/3 , 20/9 , 20/10 , 20/1/1 , 20/11/2, 20/11/3 , 21 , 22/1 , 22/2, 22/3 , 22/4 रकवा क्रमशः 0.130, 0.400, 0.200, 0.200 , 0.17 , 0.510 , 0.200 , 0.200 , 0.800, 1.950 , 1.280, 1.950, 0.100 हे. में से रकवा 0.371 हे.
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
(5)
0.371 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7) क्या ग्रामसभाओं और/ या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
8024
क्र. 93 - अ - 82-20-21- भू- अर्जन- 2021-2406
मौजा सुमरेड़ी तहसील खुरई राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
परियोजना विकासक का नाम
(1 )
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई
(3)
1- 2- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग खुरई
वाले अध्ययन का कार्य हाथ में लेने सामाजिकं समाधात निर्धारण दल के विवरण
तहसीलदार, खुरई
4-' मुख्य कार्यपालन अधीकारी , जनपद पंचायत खुरई
5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई
6- सरपंच ग्राम पंचायत कनऊ वि.ख. खुरई
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
तहसील
खुरई
(ख)
सुमरेड़ी
(ग) ग्राम/ नगर
2.323 हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
खसरा नंबर 483/1 , 483/2, 486, 488/1 , 488/2, 491/2 , 492, 493, अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड)
494, 495/1 , 495/2 रकवा क्रमशः 0.070 , 0.070, 0.100, 0.060, 0. 030, 0.600, 2.450, 0.940, 0.050, 0.170, 0.190 हे. में से रकवा 2.323 हे.
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण ) परियोजना प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
(5)
2.323 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 8025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 94- अ- 82-20-21 - भू- अर्जन - 2021-2407
मौजा सिलोधा तहसील खुरई राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर , यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
परियोजना विकासक का नाम
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल (1)
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण
तहसीलदार, खुरई
2- अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग खुरई 3-
4-' मुख्य कार्यपालन अधीकारी, जनपद पंचायत खुरई
5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई
6- सरपंच ग्राम पंचायत सिलोधा वि.ख.खुरई
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
खुरई
तहसील
(ख)
सिलोधा
ग्राम/नगर
(ग)
4.108 हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड)
खसरा नंबर 177, 178 , 179, 181 , 182/1 , 182/2, 183/1 , 183/2, 184, 188, 189, 190/1 , 190/2, 191/1 , 191/2, 197, 198, 236, 237/1/1 , 237/1/2, 237/2, 238, 242, 243, 246 रकवा क्रमशः 1.17, 1.150, 1.750, 1.500, 0.600, 0.180, 0.330, 0.330, 0.480 , 3.520, 2.260, 1.640, 0.270 , 0.780, 0.130, 1.060, 0.440, 2.770, 1.200, 1.470, 0.800, 1.630, 1.080 , 0.470, 3.830 हे. में से रकवा 4.108 हे.
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
(5)
4.108 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
8026
सागर, दिनांक 12 मार्च 2021 क्र. 95- अ - 82-20-21 - भू- अर्जन- 2021-2408
मौजा बधोरा तहसील खुरई राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
परियोजना विकासक का नाम
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल (1)
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन ( तिहरीकरण) परियोजना भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई
(3)
अनुविभागीय अधीकारी, लोक निर्माण विभाग खुरई
2-
वाले अध्ययन का कार्य हाथ में लेने सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण
तहसीलदार, खुरई
3-
4-' मुख्य कार्यपालन अधीकारी, जनपद पंचायत खुरई
5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई
सरपंच ग्राम पंचायत ढ़िकुआं वि.ख. खुरई
6-
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
खुरई
तहसील
(ख)
बघोरा
ग्राम/नगर
(ग)
2.335हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड)
खसरा नंबर 125/1 , 125/2 , 125/3 रकवा क्रमशः 3.760, 7.350, 3.600 हे. में से रकवा 2.335 हे .
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
(5)
2.335 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 8027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 96 - अ- 82-20-21- भू-अर्जन- 2021-2409
मौजा घटयारी तहसील खुरई राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर , यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
परियोजना विकासक का नाम
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल (1 )
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन ( तिहरीकरण ) परियोजना भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
वाले 1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरइ
अध्ययन का कार्य हाथ में लेने
(3)
2- अनुविभागीय अधीकारी, लोक निर्माण विभाग खुरई सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण
3-
तहसीलदार,, खुरई
4-' मुख्य कार्यपालन अधीकारी, जनपद पंचायत खुरई
सरपंच ग्राम पंचायत लाखनखेड़ा
5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई 6-
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
तहसील
खुरई
(ख)
घटयारी
ग्राम/नगर
(ग)
0.261 हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
खसरा नंबर 208, 211/1, 211/2, 211/3 , 211/4, अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड)
211/5, 211/6, 211/7, 211/8 रकवा क्रमशः 0.590, 6.000, 3.990, 0.140, 0.800, 0.400, 0.660, 0.400, 1.300 हे. में से रकवा 0.261 हे.
बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
(5)
0.261 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8 ) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 8028
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
[भाग 1 क्र. 97- अ- 82-20-21 - भू- अर्जन - 2021-2410
मौजा बारधा तहसील खुरई राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
(1 ) परियोजना विकासक का नाम
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल (2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन ( तिहरीकरण ) परियोजना (3)
1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई
अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले विवरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2- अनुविभागीय अधीकारी, लोक निर्माण विभाग खुरई 3- तहसीलदार, खुरई
4- ' मुख्य कार्यपालन अधीकारी, जनपद पंचायत खुरई
5- अध्यक्ष, जनपद पंचायत खुरई
6- सरपंच ग्राम पंचायत बारधा वि.ख.खुरई
(4) भूमि का विवरण
क जिला
सागर
(ख) तहसील
खुरई
बारधा
(ग) ग्राम/ नगर
कुल प्रभावित क्षेत्र
8.508 हे.
(घ)
अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड)
खसरा नंबर 25, 33, 34, 39, 40, 41 , 265/1 , 265/2, 285/3, 378/1 , 379/2, 399, 398 , 397 रकवा क्रमशः 3.700, 0.560, 2.900, 3.700, 1.760, 2.000 , 6.000, 0.320, 3.820, 7.000, 5.600, 4.300, 0.718, 1.235 हे. में से रकवा 8.508 हे.
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण ) परियोजना परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
8.508हे.
(6)
(7)
नहीं
क्या ग्रामसभाओं और/ या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
(8)
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
8029 कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 08 - भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2020-21
जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2021 प्र.क्र. 01 /अ-82/ 2020-21 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कॉलम नं. 7 में अंकित (क्षेत्रफल ) भूमि सार्वजनिक प्रयोजन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/ स) संभाग क्र.- 2 जबलपुर, द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका से मदनमहल (मेडिकलरोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमि स्वामीयों का भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.-30 सन् 2013 ) की धारा 19 (4) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची -1 भूमि का विवरण
(क) जिला :- जबलपुर
(ख) तहसील:- अधारताल
(ग) ग्राम :- आमनपुर
(घ) रा.नि.म.:- अधारताल
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल: 2006.632 वर्ग मी . एवं इस पर आने वाली अन्य परिसम्पत्तियां
(च) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)
भाग-1 मदन महल रेल्वे स्टेशन से अरविंद चौकसे के मकान तक
ग्राम
कृषक का नाम
स. क्र. / (पिता/ पति) का नाम
कुल रकबा ( वर्गमीटर में )
एवं ख.नं. डाय. शीट क्र. /प्लॉ.
भवन की स्थिति कच्चा/ पक्का/ व्यवसायिक /आवासीय
क्र.
6 1
2
3
4
5 1 मालती गुप्ता पति स्व. आमनपुर व्यवसायिक
में सें 69/5
G+3
752.514 में सें 168.703 में सें राकेश कुमार गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर
69/5 में सें
752.514 में सें
Open Plott
2 आलोक गुप्ता, जगदीश गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता, शोभा गुप्ता पति राधेश्याम गुप्ता मालती गुप्ता पति स्व. राकेश गुप्ता अर्चना नेमा पति विजय कुमार नेमा निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
सीमाएं
भूमिपर अर्जित रकबा वर्गमीटर में
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
स्थित संरचनाओं पेड़ों आदि यदि कोई हो काविवरण 7
9
8
उत्तर सड़क
130,790
ट्यूब वैल -1 दक्षिण अर्चना शोभा
पूर्व पश्चिम आलोक गुप्ता नाला
51.692 उत्तर -मालती आलोक
जगदीश शोभा दक्षिण
पूर्व खुला
पश्चिम - मालती 8030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
[भाग 1 1.3
आमनपुर
11.602 उत्तर अर्चना नेमा
752.514 में सें
दक्षिण
69/5 में सें
अनुरूध्द चौकसे
Septic tank(Ope n Plott)
पूर्व जगदीश एवं गली
पश्चिम नाला
आलोक गुप्ता, जगदीश गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता, शोभा गुप्ता पति राधेश्याम गुप्ता राधेश्याम गुप्ता, अर्चना नेमा पति विजय कुमार नेमा मालती गुप्ता पति स्व. राकेश गुप्ता निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
4
आमनपुर व्यवसायिक
93.160 उत्तर मालती गुप्ता
69/5 में सें
752.514 में सें
GF
दक्षिण गली पूर्व जगदीश
पश्चिम-गली व अर्चनानेमा शोभा गुप्ता पति राधेश्याम गुप्ता निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर टीन शेड
11.385
मालती गुप्ता
69/5 में सें
752.514 में सें
अर्चना गुप्ता
उत्तर दक्षिण पूर्व शोभा एवं गली
पश्चिम नाला
5 आलोक गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर
41.806 41.806 उत्तर आलोक, मालती
69/5 में सें
Open Plott
दक्षिण जगदीश अन्य
पूर्व गली, शोमा गु.
पश्चिम नाला
6 अर्चना नेमा पति विजय कुमार नेमा, विजय कुमार नेमा पिता हल्कूराम नेमा निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर व्यवसायिक
28.560 उत्तर मालती , आलोक
69/1 में सें
752.514 में सें
G+3
दक्षिण अनुरूध्द चौकसे पूर्व जगदीश एवं सड़क
पश्चिम शोभा गुप्ता
7 जगदीश गुप्ता पिता राम कुमार गुप्ता निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर
120.750 उत्तर जगदीश गुप्ता ट्यूब वैल-1
व्यवसायिक G+ 1
69/1 में सें
752.514 में सें
दक्षिण अनुज चौकसे
पूर्व शेष भवन रोड
पश्चिम नाला
8 अनुरुद्ध चौकसे पिता स्व. नाथूराम चौकसे निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर व्यवसायिक
65.032 65.032
अनुरुध्दचौकसे उत्तर
G+ 1
दक्षिण मनोहरलाल
पूर्व दुकान एवं रोड
पश्चिम नाला
9 मनोहर लाल चौकसे पिता नन्हेलाल चौकसे अनुज चौकसे पिता मनोहर लाल चौकसे निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
69 डा.शी. क्र.8 प्ला.क्र. 12/4 /2 में से
आमनपुर
76.260 उत्तर अनुज चौकसे
व्यवसायिक G+ 1
69 में सें
104.516 में सें
कृष्ण कुमार
दक्षिण पूर्व रोड
पश्चिम नाला
10 मनोहर लाल चौकसे पिता नन्हेलाल चौकसे निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर भाग 1 ]
आमनपुर व्यवसायिक G+2 11 श्रीमति प्रतिभा सिंह बैस पति स्व. कृष्ण कुमार बैस (स्व. कृष्ण कुमार बैस पिता हनुमान सिंह बैस) निवासी मदनमहल रेलवे
69 डा.शी. क्र.8 प्ला.क्र. 13/1 स्टेशन के पास
ग्राम-आमनपुर जबलपुर
12
आमनपुर
69/1 में सें
व्यवसायिक (बेसमेंन्ट एवं G+3) मनीष कुमार चौकसे पिता अनुरुद्ध चौकसे निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर
69/1 में सें
188.129 मेंसें
व्यवसायिक (बेसमेंन्ट एवं G+3)
13 प्रवीण कुमार चौकसे पिता अनुरुद्ध चौकसे निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर व्यवसायिक 69/1
G+2
में सें
418.063 में सें
14 संजय कुमार लखैौटिया जगदीश प्रसाद, सूरज कुमार पिता बृजमोहन (होटल कनक) निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
15 शासकीय रोड
आमनपुर
69 में सें
आमनपुर व्यवसायिक G+ 1
69/3 में सें
116.129 में सें
16 विष्णु प्रसाद लखेरा पिता छुन्नी लाल लखेरा निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर व्यवसायिक G+ 1
69/3 में सें
116.129 में सें 17 मदन मोहन पिता छुन्नी लाल लखेरा निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर आवासीय GF
69/1 में सें
153.289 में सें 18 आशीष नेमा पिता सुमन नेमा निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर आवासीय G+ 1
69/1 में सें
83.612 में सें 19 श्याम सुन्दर नेमा पिता सुमन नेमा निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास ग्राम-आमनपुर जबलपुर
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
8031 274.400 उत्तर मनोहर लाल
आम का पेड़
376.257 में सें
दक्षिण मनीष
पूर्व मदन महल
स्टेशन रोड
पश्चिम नाला
137.000 उत्तर कृष्ण कुमार ट्यूब वैल -1
188.129 में सें
दक्षिण प्रवीण चौकसे
पूर्व मदन महल
स्टेशन रोड
पश्चिम नाला
134.522 उत्तर मनीष कुमार
दक्षिण जगदीश कुमार
पूर्व मदन महल
स्टेशन रोड
पश्चिम नाला
256.060
प्रवीण कुमार उत्तर
ट्यूब वैल -1
रोड दक्षिण
मदन महल पूर्व
स्टेशन रोड
पश्चिम नाला
उत्तर - जगदीश लखोटिया
दक्षिण विष्णु प्रसाद
पूर्व रोड
पश्चिम रोड
91.200 उत्तर रोड
दक्षिण मदन मोहन
पूर्व मदन महल
स्टेशन रोड
पश्चिम शेष हिस्सा
76.000 उत्तर विष्णु प्रसाद
दक्षिण आशीष नेमा
पूर्व मदन महल
स्टेशन रोड
पश्चिम शेष हिस्सा
77.850 उत्तर मदन मोहन
दक्षिण श्यामसुंदर
पूर्व मदन महल
स्टेशन रोड
पश्चिम शेष हिस्सा
24.540 उत्तर आशीष नेमा
दक्षिण सुशीला बाई
ट्यूब वैल कुँआ-1 पूर्व मदन महल
स्टेशन रोड
पश्चिम शेष हिस्सा 8032
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
[ भाग 1 आमनपुर व्यवसायिक
उत्तर
50.400
श्यामसुंदर
GF
69/5 में सें
334.450 में सें
दक्षिण बृजबिहारी एवं 20 श्रीमति सुशीला बाई शर्मा पति स्व. सुरेश प्रसाद शर्मा (जैन किराना स्टोर)
अरविंद चौकसे निवासी मदनमहल रेलवे
पूर्व मदन महल
स्टेशन के पास
स्टेशन रोड ग्राम-आमनपुर जबलपुर
पश्चिम शेष हिस्सा 21 श्री बृजबिहारी पालीवाल आमनपुर
3.577
सुशीला बाई पिता सारदा प्रसाद
व्यवसायिक GF
69/4 में सें
11.94 में सें
दक्षिण उत्तर
उषा अग्रवाल पालीवाल
पूर्व रोड
निवासी मदनमहल रेलवे
पश्चिम अरविंद चौकसे स्टेशन के पास
ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर
1.752 उत्तर बृजबिहारी
व्यवसायिक GF
69/4 में सें
11.94 में सें
दक्षिण अरविंद चौकसे
पूर्व रोड
पश्चिम अरविंद चौकसे 22 श्रीमति उषा अग्रवाल पति आर.एन.अग्रवाल (केनरा बैंक ए.टी.एम. ) निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास
ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर आवासीय
0.165 उत्तर उषा अग्रवाल
69/4 में सें
376.26 में सें
दक्षिण
शेष भवन
पूर्व मदन महल
स्टेशन रोड
पश्चिम शेष भवन
23 श्रीमति अनीता चौकसे पति स्व. अरविंद चौकसे, अक्षयराज चौकसे अनमोल चौकसे दोनो के पिता स्व. अरविंद चौकसे (स्व. श्री अरविंद्र चौकसे पिता
सहदेव चौकसे)
निवासी मदनमहल रेलवे
स्टेशन के पास
ग्राम-आमनपुर जबलपुर
आमनपुर
14.000 उत्तर खुला
69/4 में सें
व्यवसायिक खुली भूमि
में सें 376.26
दक्षिण खुला
पूर्व मदन महल
स्टेशन रोड
24 श्रीमति अनीता चौकसे पति स्व. अरविंद चौकसे, अक्षयराज चौकसे अनमोल चौकसे दोनो के पिता स्व. अरविंद चौकसे
पश्चिम शेष भवन,
श्री बृजबिहारी पालीवाल
बृजबिहारी,
उषा अग्रवाल
श्रीमति उषा अग्रवाल पति आर.एन. अग्रवाल (स्व.श्री अरविंद्र चौकसे पिता
सहदेव चौकसे)
निवासी स्टेशन के पास मदनमहल रेलवे
ग्राम-आमनपुर जबलपुर
25 राजेश पटेल पिता लालजी आमनपुर
163.509 163.509 उत्तर रोड
भाई पटेल
आवासीय खुली भूमि
दक्षिण लालजी भाई
आम का पेड़-1
पूर्व नाला
निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास
पश्चिम मायाबेन राठौर
ग्राम-आमनपुर जबलपुर
52 डा.शी. क्र.8 प्ला.क्र. 8/1 मेंसे
आमनपुर
उत्तर
32.035
राजेश पटेल
पिता प्रेमजी भाई पटेल
आवासीय G+ 1
459.870 में सें
दक्षिण शेष भवन
पूर्व नाला
26 शिवजी भाई, लालजी भाई निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास
पश्चिम शेष भवन
ग्राम-आमनपुर जबलपुर
52 डा.शी. क्र.8 प्ला.क्र. 8/2 में से भाग 1 ]
8033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
27 मायाबेन राठौर पति शांति आमनपुर आवासीय 52269.361 10.200
रोड उत्तर
लाल राठौर
GF
डा.शी. में सें
दक्षिण लालजी भाई निवासी मदनमहल रेलवे
पूर्व राजेश पटेल स्टेशन के पास
शेष भवन पश्चिम
ग्राम-आमनपुर जबलपुर
8/3
क्र.8 प्ला.क्र. में से
योग 1978.247
भाग -2 मदन महल चौराहा पेट्रोल पंप के पास
श्री राजेश गुलाटी पिता आमनपुर व्यवसायिक
7.004 उत्तर -राजेश की शेष
86/1 में सें
दुकानें
दक्षिण नाला
व्यवसायिक पक्का
पूर्व रोड
28 कुलदीप राम गुलाटी (नमामी आइसकीम) निवासी मदनमहल रेलवे स्टेशन के पास
पश्चिम शेष भवन
ग्राम-आमनपुर जबलपुर
29श्री देवेन्द्र कुमार जैन आमनपुर व्यवसायिक
21.381 21.381 उत्तर शेलेन्द्र कौरव पिता स्व. वीरनलाल जैन
पक्का
में सें 81/7
दक्षिण रोड
निवासी मदनमहल रेलवे
पूर्व शेष भाग एवं अन्य स्टेशन के पास
पश्चिम रोड
ग्राम-आमनपुर जबलपुर
योग 28.385
कुल योग (भाग 1 एवं 2 )
2006.632
(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
(2) चूँकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं उक्त दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है । भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा 2 के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । अतः स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट WWW.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट WWW.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है ।
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी (हॉट बजार विजय नगर) तहसील-अधारताल , जिला- जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र. - 02 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
8034
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग क्र. 143 - भू-अर्जन-2021
खरगोन, दिनांक 26 अगस्त 2021 चूँकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता हैं उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
(1) भूमि का वर्णनः-
खरगोन
(क)जिला
भीकनगांव
(ख)तहसील
खारवी
(ग)ग्राम
0.810 हे०
(घ)अर्जनिय भूमि का क्षेत्रफल
खसरा न .
रकबा (हे०में)
0.284
158/1
158/2
0.526
0.810
योग:-
2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- " भीकनगांव- बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक 4 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु" ।
3- प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है , जिससे पुर्नव्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
4- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , रा० एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -21 , सनावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुग्रहा पी. , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.