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वंध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 361 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2021- भाद्र 12 , शक 1943
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2021
क्र. 11276-261 - इक्कीस-अ( प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 सितम्बर 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
721 722
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन् २०२१
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ .
[दिनांक २ सितम्बर, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३ सितम्बर, २०२१ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९९ १ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ .
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९९ १ ( क्रमांक ९ सन् १ ९९ १ ) की धारा ११ में,- धारा ११ का संशोधन.
(एक) उपधारा ( १ ) में, -
खण्ड ( १ ) में , शब्द " कुलाधिपति " के स्थान पर, शब्द " कुलपति " स्थापित किया जाए; (क)
(ख) खण्ड ( ३ ) में, शब्द " कुलपति तथा " का लोप किया जाए;
(दो) उपधारा ( २ ) में, शब्द " कुलाधिपति " के स्थान पर, शब्द " कुलपति " स्थापित किया जाए.
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2021
क्र. 11276-261 - इक्कीस - अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2021 ( क्रमांक 23 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 23 OF 2021
THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021
[Received the assent of the Governor on the 2nd September 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra -ordinary) " dated the 3rd September 2021. ]
An Act further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1991 .
722( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - second year of the Republic of India as follows :-
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Act may be called the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam , 2021 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Section 11 .
2. In Section 11 of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam , Amendment of 1991 (No. 9 of 1991 ) ,-
(i) in sub - section (1 ) ,-
(a) in clause ( 1) , for the word " Chancellor " , the word " Vice- Chancellor " shall be substituted;
(b) in clause (3 ) , the words " Vice- Chancellor and " shall be omitted;
(ii) in sub - section (2) , for the word " Chancellor " , the word " Vice- Chancellor " shall be substituted .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .