Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

महात्‍मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2021...

Published 03 September 2021

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
361
Identifier
in.gazette.madhya.2021-09-03.361.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वंध्य प्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2021- भाद्र 12 , शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2021

क्र. 11276-261 - इक्कीस-अ( प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 सितम्बर 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.

721 722

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2021

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०२१

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ .

[दिनांक २ सितम्बर, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३ सितम्बर, २०२१ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९९ १ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और

प्रारंभ .

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.

( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९९ १ ( क्रमांक ९ सन् १ ९९ १ ) की धारा ११ में,- धारा ११ का संशोधन.

(एक) उपधारा ( १ ) में, -

खण्ड ( १ ) में , शब्द " कुलाधिपति " के स्थान पर, शब्द " कुलपति " स्थापित किया जाए; (क)

(ख) खण्ड ( ३ ) में, शब्द " कुलपति तथा " का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा ( २ ) में, शब्द " कुलाधिपति " के स्थान पर, शब्द " कुलपति " स्थापित किया जाए.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2021

क्र. 11276-261 - इक्कीस - अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2021 ( क्रमांक 23 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 23 OF 2021

THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

[Received the assent of the Governor on the 2nd September 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra -ordinary) " dated the 3rd September 2021. ]

An Act further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1991 .

722( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2021

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - second year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement .

1. ( 1 ) This Act may be called the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam , 2021 .

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .

Section 11 .

2. In Section 11 of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam , Amendment of 1991 (No. 9 of 1991 ) ,-

(i) in sub - section (1 ) ,-

(a) in clause ( 1) , for the word " Chancellor " , the word " Vice- Chancellor " shall be substituted;

(b) in clause (3 ) , the words " Vice- Chancellor and " shall be omitted;

(ii) in sub - section (2) , for the word " Chancellor " , the word " Vice- Chancellor " shall be substituted .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 September 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-09-03.361.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-09-03.361.Extraordinary.