Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 37, Part Part 1, 10 September 2021

Published 10 September 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
37
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-09-10.37.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

दध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 2021- भाद्र 19, शक 1943

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2021

क्र. एफ 1 ( ए) 57-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री तिलक सिंह, भापूसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाण रेन्ज, खरगौन को दिनांक 12 अप्रैल से दिनांक 25 मई 2021 तक चवालीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 1 (ए) 168-1989-ब- 2-दो. राज्य शासन श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( अ.अ.वि. ), पु.मु. भोपाल को दिनांक 10 मई से दिनांक 25 जून 2021 तक सैंतालीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तिलक सिंह , भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाण रेन्ज, खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 94 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तिलक सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिलक सिंह, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

8035

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

8036

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2021

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला , भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न निदेशक म. प्र. पुलिस अकादमी भौरी भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेश चावला, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

क्र. एफ 1 ( ए) 02-2012- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जुलाई 2021 को निरस्त करते हुए राज्य शासन श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सामान्य) पु.मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 25 अगस्त 2021 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अगस्त 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित मैसूर ( कर्नाटक) की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

1. श्री आबिद खान स्वयं

2. जायरा फातिमा खान पत्नी

3. असद मोहम्मद खान पुत्र

4. अहत मोहम्मद खान पुत्र

क्र. एफ 1 (ए) 111-1993- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2021 को निरस्त करते हुए राज्य शासन श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, (महिला अपराध) , पु. मु. भोपाल ने दिनांक 16 से दिनांक 20 अगस्त 2021 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 अगस्त 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आबिद खान, भापुसे का चालू कार्य श्रीमती सारिका शुक्ला, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( एक्स ) , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) , पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आबिद खान, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( सामान्य ) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिसा महानिदेशक, ( महिला अपराध) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आबिद खान, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2 ) के अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री आबिद खान, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए) 187-1991- ब-2-दो. राज्य शासन श्री राजेश चावला, भापुसे, निदेशक, म. प्र. पुलिस अकादमी भौरी भोपाल, को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2021 में दिनांक 19 से 25 अगस्त 2021 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित सहारनपुर उ. प्र. गृह नगर जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र. एफ 1 (ए) 62-2001- ब-2- दो. राज्य शासन समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मार्च 2021 द्वारा श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( एटीएस ) , पु. मु. भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 12 ( 2 ) -2020 EII (A) दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ ( ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन ) स्वीकृति प्रदान की गई थी.

1. श्री राजेश चावला स्वयं

2. श्रीमती सुनीता चावला पत्नी

(2) चूंकि श्री गुप्ता, भापुसे द्वारा उक्त योजना का लाभ नहीं लिया गया है. अतः अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का आदेश दिनांक 3 मार्च 2021 निरस्त किया जाता है.

(2) अवकाश अवधि में श्री राजेश चावला, भापुसे का चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8037

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2021

फा. क्र. 17 (ई )43-2009- इक्कीस- ब ( एक ) -3240-2021 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई)43-2009-2251- इक्कीस- ब( एक )/ 13 , दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 4, 8, 16, 19, 22 , 23 , 24, 28, 29 , 30, 32 , 33 , 34, 37, 38 , 39 , 41 , 46, 47, 59, 60, 66 , 67, 68 , 70, 73, 74, 76, 77 , 80, 81 , 82, 83 और 84 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनु.- क्रमांक

न्यायाधिकारी का नाम

पदस्थापना का स्थल

(2)

(1) "4

(3) अनूपपुर कु. कल्पना मरावी, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, कोतमा.

8

सेंधवा श्री संजोग सिंह वघेला, व्यवहार न्यायाधीश , सीनियर डिवीजन, सेंधवा.

16

छतरपुर श्री राजू सिंह डावर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , जूनियर डिवीजन, छतरपुर.

19

पांढुर्णा श्री नीरज कुमार प्रजापति, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, पांढुर्णा .

22

दतिया सुश्री दीक्षा दोहरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन , दतिया.

23

सेंवढ़ा श्री ब्रजेश सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन , सेंवढ़ा.

24

देवास श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, छठवीं व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन , देवास.

28

डिण्डोरी श्री रवि वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , जूनियर डिवीजन, डिण्डोरी .

सारणी

सिविल जिले का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम ग्राम न्यायालय का नाम

(5)

(4) कोतमा

कोतमा

(6) कोतमा

1. सेंधवा

1. सेंधवा बड़वानी

2. बड़वानी

2. बड़वानी छतरपुर

छतरपुर

छतरपुर छिन्दवाड़ा

पांढुर्णा

पांढुर्णा दतिया

दतिया

दतिया दतिया

सेंवढ़ा

सेंवढ़ा

देवास

देवास

देवास डिण्डोरी

डिण्डोरी

डिण्डोरी 8038

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

(1)

(2)

(3) 29

खण्डवा श्री विपेन्द्र यादव, छठवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, खण्डवा.

30

गुना श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , सीनियर डिवीजन, गुना.

32

ग्वालियर श्री वरूण कुमार शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, ग्वालियर.

33

डबरा श्री संजीव कुमार पालीवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , सीनियर डिवीजन , डबरा.

34

हरदा श्री सचेंद्र कुमार भदकारिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन , हरदा.

37

हंदौर श्री सतीश वसुनिया, आठवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन , हंदौर.

38

जबलपुर श्रीमती शुभांगी पालो दत्त, बाईसवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, जबलपुर.

39

पाटन श्री आदिल अहमद खॉन, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, पाटन.

41

थांदला श्री सचिन कुमार जादव, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन , थांदला.

46

मुरैना श्री अनिरुद्ध जैन, छठवें व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन , मुरैना.

47

अंबाह कुमारी पुनीता चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन , अंबाह.

59

सिरमौर श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन , सिरमौर.

60

सागर श्री भरत सिंह कनेल छठवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सागर.

[ भाग 1 (4)

(5)

(6) खण्डवा

खण्डवा

खण्डवा गुना

गुना

गुना ग्वालियर

ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

डबरा

डबरा हरदा

हरदा

हरदा हंदौर

हंदौर

हंदौर जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर जबलपुर

पाटन

पाटन झाबुआ

थांदला

थांदला मुरैना

मुरैना

मुरैना मुरैना

अंबाह

अंबाह रीवा

सिरमौर

सिरमौर सागर

सागर

सागर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

(1)

(2)

(3) 66

सिवनी श्रीमती संगीता पेंड्रम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, सिवनी.

67

लखनादोन श्रीमती चैनवतीतारम , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, लखनादोन.

68

शहडोल श्री सतीश शर्मा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, शहडोल.

70

शाजापुर श्री नीरज अग्रवाल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , जूनियर डिवीजन , शाजापुर.

73

शिवपुरी श्री उमेश भगवती, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन , शिवपुरी .

74

करेरा श्री ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन , करेरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश .

76

मझोली श्री धन कुमार कुडोपा, व्यवहार न्यायाधीश , सीनियर डिवीजन , मझोली .

77

वैढ़न श्री अभिषेक कुमार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, वैढ़न.

80

उज्जैन श्री विरेन्द्र जोशी , नौवें व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन , उज्जैन.

81

उज्जैन श्रीमती उर्मिला खेड़कर, व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, महिदपुर के न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.

82

उमरिया सुश्री खालिदा तनवीर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , जूनियर डिवीजन, उमरिया.

83

विदिशा श्री राकेश सनोडिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, विदिशा.

8039 (4)

(5)

(6) सिवनी

सिवनी

सिवनी सिवनी

लखनादोन

लखनादोन शहडोल

शहडोल

शहडोल शाजापुर

शाजापुर

शाजापुर शिवपुरी

शिवपुरी

शिवपुरी

करेरा

शिवपुरी

करेरा सीधी

मझोली

मझोली सिंगरौली

वैढ़न

वैढ़न उज्जैन

उज्जैन

उज्जैन महिदपुर

महिदपुर

महिदपुर उमरिया

उमरिया

उमरिया विदिशा

विदिशा

विदिशा 8040

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

(2)

(3) (1) 84

सिरोंज सुश्री अपूर्वा ताम्रकर, व्यवहार न्यायाधीश , सीनियर डिवीजन, सिरोंज. ".

[ भाग 1 (4)

(5)

(6) विदिशा

सिरोंज

सिरोंज F. No. 17 (E)43-2009 -XXI - B ( 1 ) -3094-2021 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E)43- 2009-2251 - XXI - B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 24th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the Table , for serial number 4 , 8, 16, 19, 22, 23 , 24, 28, 29, 30 , 32 , 33 , 34, 37, 38 , 39, 41 , 46, 47, 59 , 60, 66, 67, 68, 70, 73 , 74, 76, 77, 80, 81 , 82, 83 and 84 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S. No.

Name of Nyayadhikari

Place of Posting (1)

(2)

(3) "4

Kotma Ku . Kalpna Maravi , CivilJudge, Senior Division , Kotma .

8

Sendhwa Shri Sanjog Singh Vaghela, Civil Judge , Senior Division , Sendhwa .

Chhatarpur 16 Shri Raju Singh Dawar, 1st Civil Judge , Junior Division, Chhatarpur.

Pandhurna

TABLE

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(4)

(5)

(6)

Kotma

Anuppur

Kotma Badwani

1. Sendhwa

1. Sendhwa

2. Barwani

2. Barwani * Chhatarpur

Chhatarpur

Chhatarpur Chhindwara

19 Shri Neeraj Kumar Prajapati , CivilJudge, Senior Division , Pandhurna .

Datia 22 Sushri Diksha Dohre , Ist Civil Judge , Junior Division , Datia .

Seodha 23 Shri Brajesh Singh , CivilJudge, Senior Division, Seodha .

Dewas 24 Smt. Jyoti Dongre Sharma , VIth Civil Judge , Senior Division , Dewas .

Pandhurna

Pandhurna Datia

Datia

Datia Datia

Seodha

Seodha Dewas

Dewas

Dewas भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

(1)

(2)

(3) 28

Dindori Shri Ravi Verma , IInd Civil Judge , Junior Division , Dindori .

29

Khandwa Shri Vipendra Singh Yadav , VIth Civil Judge , Senior Division , Khandwa.

Guna 30 Shri Munendra Singh Verma IInd Civil Judge , Senior Division , Guna .

Gwalior 32 Shri Varun Kumar Sharma , IIIrd Civil Judge , Senior Division , Gwalior .

Dabra 33 Shri Sanjeev Kumar Paliwal , Ist Civil Judge , Senior Division , Dabra .

34

Harda Shri Sachendra Kumar Bhadkariya, IVth Civil Judge , Junior Division , Harda .

37

Indore Shri Satish Vasuniya, VIIIth Civil Judge , Senior Division, Indore .

Jabalpur 38 Smt . Shubhangi Palo Datt , XXIInd Civil Judge, Senior Division, Jabalpur .

Patan 39 Shri Adil Ahmad Khan , IIIrd Civil Judge , Senior Division , Patan .

Thandla 41 Shri Sachin Kumar Jadhav, CivilJudge , Senior Division , Thandla .

Morena 46 Shri Aniruddha Jain , VIth Civil Judge , Junior Division , Morena.

47

Ambah Ku . Puneeta Chouhan , Ist Civil Judge , Senior Division , Ambah .

59

Sirmour Shri Rajendra Singh Singar , Ist Civil Judge , Senior Division , Sirmour.

Sagar 60 Shri Bharat Singh Kanel , VIth Civil Judge , Senior Division , Sagar .

8041 (4)

(5)

(6) Dindori

Dindori

Dindori Khandwa

Khandwa

Khandwa Guna

Guna

Guna Gwalior

Gwalior

Gwalior Gwalior

Dabra

Dabra Harda

Harda

Harda Indore

Indore

Indore Jabalpur

Jabalpur

Jabalpur

Patan

Jabalpur

Patan Jhabua

Thandla

Thandla Morena

Morena

Morena Morena

Ambah

Ambah Rewa

Sirmour

Sirmour Sagar

Sagar

Sagar 8042

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 66

Seoni

Seoni

Seoni

Seoni Smt . Sangeeta Pandram , IstCivil Judge , Junior Division , Seoni .

Lakhnadone

Seoni

Lakhnadone

Lakhnadone 67 Smt. Chainwati Taram , Ist Civil Judge , Senior Division , Lakhnadone

Shahdol

Shahdol

Shahdol

Shahdol 68 Shri Satish Sharma, IIIrd Civil Judge , Senior Division , Shahdol .

Shajapur

Shajapur

Shajapur

Shajapur 70 Shri Neeraj Agrawal , IIIrd Civil Judge, Junior Division .

Shivpuri

Shivpuri

Shivpuri

Shivpuri 73 Shri Umesh Bhagwati , Ist Civil Judge , Junior Division , Shivpuri

Karera

Karera

Shivpuri

Karera 74 Shri Gyanendra Kumar Shukla, Additional Judge to the Court of the Ist Civil Judge , Senior Division , Karera .

Sidhi

Majholi

Majholi

Majholi 76 Shri Dhan Kumar Kudopa , CivilJudge, Senior Division , Majholi .

Waidhan

Waidhan

Singrauli

Waidhan 77 Shri Abhishek Kumar , IIIrd Civil Judge , Senior Division, Waidhan .

Ujjain

Ujjain

Ujjain

Ujjain 80 Shri Virendra Joshi , IXthCivil Judge , Senior Division , Ujjain .

Mahidpur

Ujjain

Mahidpur

Mahidpur 81 Smt . Urmila Khedkar , IInd Additional Judge to the Court of the Civil Judge , Senior Division, Mahidpur.

Umaria

Umaria

Umaria

Umaria 82 Sushri Khalida Tanweer , Ist Civil Judge, Junior Division , Umaria .

Vidisha

Vidisha

Vidisha

Vidisha 83 Shri Rakesh Sanodiya , IIIrd Civil Judge, Senior Division , Vidisha .

84

Vidisha

Sironj

Sironj

Sironj Sushri Apoorva Tamrakar , Civil Judge , Senior Division , Sironj ." .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8043

भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2021

फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस- ब( एक) -3317-2021.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम , 2012 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) के नियम 8 के उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 ( ई ) 8-2012 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 मार्च 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च, 2012में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 3, 7 तथा 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-

अनुसूची

मुख्यालय का स्थान

अनु. क्रमांक (1)

प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

"3. श्री उमाशंकर अग्रवाल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , जबलपुर.

7.

श्री मनीष भट्ट,

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , इन्दौर.

8.

श्री यतीन्द्र कुमार गुरू, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 2, इन्दौर.

अधिकारिता

(3)

(4)

विशेष

राजस्व जिला सागर दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ , सतना, उमरिया, डिण्डोरी, शहडोल एवं अनूपपुर को को समाविष्ट करने वाला विशेष न्यायालय क्रमांक 1 का क्षेत्र. "

न्यायालय क्रमांक 1 , जबलपुर.

इन्दौर

राजस्व जिला देवास , रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच एवं धार को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र.

इन्दौर

राजस्व जिला इन्दौर , अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन (प. निमाड) खण्डवा ( पूर्वी निमाड) बड़वानी एवं बुरहानपुर को समाविष्ट करने वाला विशेष न्यायालय क्रमांक 2 का क्षेत्र.

F. No. 17 (E) 8-2012- XXI - B (One) 3317-2021 . In exercise of the powers conferred by Sub- section ( 1 ) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2012, the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendments in this Department's Notification No. F. No. 17 (E) 8-2012-XXI -B ( One ) dated 2nd March , 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary) dated 2nd March 2012 namely :-

AMENDMENT

Inthe said notification for serial number 3, 7 and 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted, namely:-

S. No. (1)

Name of Authorized Officer (2)

TABLE

Place of Headquater

(3)

"3 Shri Uma Shankar Agrawal , Additional Sessions Judge , and Presiding Judge Special Court No. 1 , Jabalpur .

Jurisdiction (4)

Special Court No. 1 , Jabalpur.

Special Court No. 1 Area comprising of Revenue Districts Sagar, Damoh , Panna , Chhatarpur , Tikamgarh , Satna, Umaria , Dindori , Shahdol and Anoppur.

8044

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4) 7.

Indore

Area comprising of Revenue District , Dewas , Ratlam , Shajapur , Ujjain , Mandsaur , Neemuch and Dhar .

Shri Manish Bhatt , Additional Sessions Judge Indore and Presiding Judge Special Court No. 1 , Indore .

Indore

8. Shri Yatindra Kumar Guru , Additional Sessions Judge Indore and Presiding Judge Special Court No. 2, Indore .

Special Court No. 2 Area comprising of Revenue District Indore , Alirajpur, Jhabua, Khargone (West Nimar) Khandwa (East Nimar) Barwani & Burhanpur.' .

फा. क्र. 3316- इक्कीस-ब ( एक ) .- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अधीन श्री लीलाधर सोलंकी , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , झाबुआ एवं श्री नीरज कुमार शर्मा , पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , दमोह को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , दमोह में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3315-2021 - इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

क्र.

नवीन पदस्थापना

न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

(3)

1

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सागर की हैसियत से श्री सनत कुमार कश्यप के स्थान पर.

श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सिवनी.

2

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री संजय कृष्ण जोशी के स्थान पर.

श्री पूरन चंद्र गुप्ता, उन्नीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल.

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन की हैसियत से श्री विवेक कुमार गुप्ता के स्थान पर.

3 श्रीमती उषा गेडाम, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , उज्जैन.

4 श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी ( सीनियर ) , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आगर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री रघुवंशी वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

5 श्रीमती मनीषा बसेर,

अष्टम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , इन्दौर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में . श्रीमती बसेर वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , रायसेन का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगी एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , रायसेन में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगी.

8045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

6 श्रीमती सविता सिंह, पन्द्रहवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, देवास की हैसियत से श्री एम. एस. ए. अंसारी के स्थान पर श्रीमती सिंह , वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर का कासमवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगी एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 3 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगी.

7 कुमारी प्रतिभा सतावने, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डिण्डोरी .

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल की हैसियत से डॉ. रमेश साहूके स्थान पर श्रीमती सतावने वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगी एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में दस दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगी.

8 श्रीमती किरण सिंह,

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी की हैसियत से श्री संजीव श्रीवास्तव के स्थान पर.

चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डवा.

होगा. उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2021

फा. क्र. 2961 , 2893 - इक्कीस- ब ( दो ) 21.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय , जिला दतिया के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी, अधिवक्ता ( नामांकन क्र. एम. पी.- 886-1988 , दिनांक 8 अगस्त 1988 ) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 20 जुलाई 1962 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी .

श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी , अधिवक्ता, दतिया को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - मुख्य शीर्ष- 2225-अनुसूचित जातियां , अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ( 01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण ( 800 ) -अन्य व्यय - 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना ( सबस्कीम ) योजना ( 5171 ) - विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद- 003- अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अरूण कुमार सिंह, सचिव.

8046

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2021

क्रमाक -एफ -3/67/2021 /18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , (संशोधित) 1973 (क्रमांक -1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2364 /टी.सी. /80/उपांतरण/नग्रानि / 2021 भोपाल दिनांक 21.05.2021 के द्वारा प्रस्तावित किये गये एवं तत्पश्चात सुनवाई उपरांत प्रस्तावित अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है, उपांतरण व्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

कं.

ग्राम

खसरा क्रमांक

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

उपांतरण हेतु

प्रस्तावित

क्षेत्रफल

उपांतरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

1

2

3

4

5

6

7

1 तिलवाराघाट 43

2.244

0.756

60.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग का भाग

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग एवं कृषि 41

2 तिलवाराघाट

6.91

0.377

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

80.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग का भाग

3 तिलवाराघाट 74

0.485 0.175

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आवासीय एवं 30.00 मीटर चौड़ामार्ग 4 तिलवाराघाट 73

0.04

0.04

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग का भाग

5 तिलवाराघाट

72

0.361

0.15

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

कृषि एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

1.872

0.126

6 तिलवाराघाट 68

80.00 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित मार्ग

आवासीय एवं 30.00 मीटर चौड़ामार्ग 7 तिलवाराघाट

81

0.243

0.243

80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आवासीय एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 8 तिलवाराघाट 80

0.113 0.065

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक 9 तिलवाराघाट 82

0.045 0.027

आवासीय

80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

10 तिलवाराघाट 88

0.454 0.002

कृषि

60.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग काभाग

0.089 0.043

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 11 तिलवाराघाट 89

60.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग का भाग

0.029

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 0.959 0.621

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

12 तिलवाराघाट 104

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

0.005

कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8047

3.763

0.162

80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 13

98

तिलवाराघाट

0.007

कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.214

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

1.481

0.68 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक 14 तिलवाराघाट 103

0.318

कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.178

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

कृषि

8.295

0.864 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक 15 तिलवाराघाट 102

0.554

कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.556

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

कृषि

5.748 0.573 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक 18 तिलवाराघाट 113

0.615

कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.393

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

कृषि

93.044 4.496

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं कृषि तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 17 तिलवाराघाट

1

0.796

कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.732

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

कृषि

58.133 4.991

18

3

ललपुर

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 1.311

0.728

19

10

ललपुर

80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 20

0.687

09 एवं 11

ललपुर

0.083

आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान)

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

21 ललपुर

19 1.513 0.065

आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान)

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

22

4.761 0.835

ललपुर

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 38, 39, 40 एवं 41

23

42

0.81

ललपुर

0.489

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 24

43

2.833 1.089

ललपुर

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 25

56

ललपुर

0.166 0.166

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 26 ललपुर 52/1 0.031 0.015

आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान)

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

27

55

0.154 0.021

ललपुर

आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान)

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग 8048

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 28

58

ललपुर

0.417 0.013

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

29

91

ललपुर

0.534

0.29

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आमोद -प्रमोद (नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 30

90

0.582 0.336

ललपुर

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आमोद- प्रमोद (नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 31

89

आमोद- प्रमोद (नगर उद्यान) एवं ललपुर

0.599 0.268

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 32

87

0.636

0.05

ललपुर

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

33

86

ललपुर

0.539 0.022

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

34

112/1 एवं

ललपुर

0.972 0.435

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग काभाग

आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 113/1

35

आमोद- प्रमोद (नगर उद्यान) एवं 114/1

ललपुर

0.344

0.909

80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 36 ललपुर 114/2 0.789

0.009

आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान)

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

37 ललपुर

1.722 0.358

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

85/1, 85/2, 85/3 एवं 85/4

38

ललपुर

1.275 0.815

115 एवं 116/1

80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 39

117

1.234 0.288

ललपुर

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आमोद-प्रमोद(नगर उद्यान) एवं 40

3.723

ललपुर

0.857

116/2 एवं 196

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 41

118

ललपुर

0.36

0.067

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

42

आमोद- प्रमोद (नगर उद्यान) एवं 195

1.223

ललपुर

0.751

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 43

177

0.081

ललपुर

0.008

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

44

178/1 0.245

ललपुर

0.065

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

45 ललपुर 178/2 0.245 0.075

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

46

194

1.052 0.474

ललपुर

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान) एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 47

180

ललपुर

1.643

0.204

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

48

181/1 0.471

ललपुर

0.085

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग काभाग

49 ललपुर 181/2 0.471

0.1

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग काभाग

50 ललपुर

0.317

0.161

182/1

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

51

193

ललपुर

3.61

0.64

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आमोद-प्रमोद (नगर उद्यान) , सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाए तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 52 ललपुर 185/1 0.388 0.095

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

53

0.389

ललपुर 185/6

0.059 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

8049

मार्ग का भाग

54

0.388

ललपुर 185/5

0.053

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

55

187

ललपुर

1.197 0.019

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

56 ललपुर

2.866 0.925

189एवं 190

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

सार्वजनिक सेवाए एवं सुविधाए तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

0.396

1.416

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

57 ग्वारीघाट

21

सार्वजनिक सेवाए एवं सुविधाए आवासीय एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

0.052

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

0.727

0.101

आवासीय

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

58

22

ग्वारीघाट

0.216

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ामार्ग 59 ग्वारीघाट

39

0.805

0.201

सार्वजनिक सेवाए एवं सुविधाए

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

60 ग्वारीघाट

38

1.740

0.745

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

सार्वजनिक सेवाए एवं सुविधाए एवं 30.00 मी. चौड़ा मार्ग

आवासीय 61 ग्वारीघाट

37

0.906

0.253

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 62 ग्वारीघाट

24

0.559 0.217

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 63 ग्वारीघाट

35

0.161

0.188

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 64 ग्वारीघाट

34

0.265

0.026

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 65 ग्वारीघाट

25

0.866

0.334

80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 66 ग्वारीघाट

28

0.422

0.53

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 67 ग्वारीघाट

27

0.436

0.269

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 16

68 ग्वारीघाट

0.427

0.175

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 69

74

ग्वारीघाट

3.318 0.573

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

70 ग्वारीघाट

76

0.663

0.118

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

आवासीय 71 ग्वारीघाट

105

1.263

0.332

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आवासीय 72 ग्वारीघाट

100

0.893

0.035

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 73 ग्वारीघाट

104

1.772

1.101

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 74 ग्वारीघाट

103

0.205 0.064

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय 75 ग्वारीघाट

145

3.252 0.445

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

76 ग्वारीघाट

150

0.034

वर्तमान आवासीय

0.031

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

आवासीय 77 ग्वारीघाट

134

0.255

0.216

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग 8050

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

135

78 ग्वारीघाट

0.516

0.532

79 ग्वारीघाट

136

0.126

0.865

0.26

3.262

80 ग्वारीघाट

131

0.054 81 ग्वारीघाट 181

1.298

0.432

1.121 0.467 82

182

ग्वारीघाट

83

178

ग्वारीघाट

0.979 0.025 ग्वारीघाट

179

84

0.101

0.021 85 ग्वारीघाट

23

0.275

0.749

ग्वारीघाट

18

86

0.014

0.841

87 ग्वारीघाट

17

0.495

0.799

ग्वारीघाट

14

0.279

0.819

88

ग्वारीघाट

89

77

0.137

1.054

90

0.234 ग्वारीघाट

75

1.594

76

ग्वारीघाट

91

0.118

0.663

92 ग्वारीघाट

85

0.445 0.012 ग्वारीघाट 86

93

0.170 0.065 94

89

0.206 ग्वारीघाट

0.530

95 ग्वारीघाट

88

0.282

0.048 96 ग्वारीघाट

87

0.035

0.267

ग्वारीघाट 149

97

0.122

0.043 98 जिलहरी 108

0.169

0.169

107

0.837

99 जिलहरी

0.837 जिलहरी

100

1.411

3.412

2/2, 3/2एवं 6/2

101 जिलहरी

0.004

7.763

105/1

102

4.897

जिलहरी

0.554

97/4

103 जिलहरी

0.491

1.161

97/1

104 जिलहरी

0.608

82/2

0.099

[ भाग 1

आवासीय

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आवासीय

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

आवासीय

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

वर्तमान आवासीय

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

आवासीय

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आवासीय

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग वर्तमान आवासीय

वर्तमान आवासीय

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ामार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित आवासीय

वर्तमान निर्मित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

आवासीय

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग काभाग

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

वर्तमान निर्मित मार्ग 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग एवं रेलवे क्षेत्र

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

8051

0.509

मार्ग

कृषि

2.069

0.062 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 105 जिलहरी 83/3

मार्ग

2.007

कृषि 106 जिलहरी 85/2 0.059 0.038

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 107 जिलहरी 87/1

0.027

0.479

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

कृषि

108 जिलहरी 88/1

0.041

1.554

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 83/2,

109 जिलहरी

2.453

1.985

रेलवे

वर्तमान निर्मित मार्ग 105/2

110 जिलहरी

.1

0.116

0.034

रेलवे

वर्तमान निर्मित मार्ग 111 जिलहरी

91

0.02

0.02

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 112 जिलहरी 89/2

0.071

0.121

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

0.529

0.017

113 जिलहरी

86

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

0.627

0.007

114

कृषि जिलहरी 87/2

मार्ग 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित

0.031

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

कृषि

115 जिलहरी 88/2 0.210

0.097

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 3.331

0.721

116

कृषि जिलहरी

92

मार्ग 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित

0.193

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 117 जिलहरी

93

0.328

0.174

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

27.708 2.783

कृषि 118 भटौली 36/1

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

1,007

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 119 भटौली 5/1 3.615

0.11

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 120 भटौली

6

0.291

0.194

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 121 भटौली

7

0.287

0.219

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 122 भटौली

8

0.202

0.051

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 123

9

भटौली

3.421

0.031

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 124

16

भटौली

0.983

0.293

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 125 भटौली

17

1.651 0.141

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 126 भटौली

18

0.595

0.336

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 127 भटौली

21

0.773 0.085

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 128 भटौली 102/1 0.257

0.071

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

कृषि

129 भटौली 102/2 0.837 0.071

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 130 भटौली

103

0.011

1.424

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 131 भटौली

105

1.428 0.051

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 132 भटौली

106

0.757 0.005

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग 133 भटौली

37

0.854 0.336

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

134 भटौली 36/2 1.618 0.403

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

135 भटौली

35

0.072

1.598

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

136 भटौली

25

0.65

0.546

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

137 भटौली

26

0.531

0.33

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग 8052

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

138 भटौली

24

0.242 139 भटौली 23/1 0.482 140 भटौली

98

0.231 141 भटौली

97

0.68

60.419 142 भटौली

112

2.938

143 परसवारा

4

0.66

0.019

144 परसवारा

5

0.71

0.421

145 परसवारा

6

2.02

0.806

146 परसवारा

7.

0.88

0.013

147 परसवारा

11

0.51 0.009

कुल योग

409.492 67.948

[ भाग 1

0.178

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

0.011

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

0.154

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

0.502

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

5.662

80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

कृषि एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

कृषि

30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

कृषि

60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

कृषि

80.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग का भाग

उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8053 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 9 मार्च 2021

क्र. 69- अ-82-20-21- भू-अर्जन- 21-2648- मौजा टड़ा, पट.ह.नं. - 01, तहसील रहली. उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार द्वारा बीना कटनी तीसरी लाईन परियोजना ( 263 किमी ) निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा टड़ा पटवारी हल्का नंबर 01 , तहसील गढ़ाकोटा , जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 651 , 650, 652,654 रकबा क्रमशः 0.590, 0.590, 0.030 , 0.330 हे. में से कुल रकबा 0.250 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न: प्ररूप-ख एवं ग

अ.वि.अ. रहली का प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-20-21 ग्राम टड़ा, तहसील गढ़ाकोटा

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1 परियोजना का नाम

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना

2 लोक प्रयोजन

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा .

3 स्थल

ग्राम टड़ा पट. ह. नं. - 01 तहसील टड़ा

4 परियोजना का क्षेत्र

निजी भूमि 0.250 हे . अशासकीय भूमि

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है .

6 परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित.

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता/निर्माण II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा.

7 परियोजना निर्माण के चरण

रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण

संलग्न है .

8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे.

9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि

ग्राम टड़ा की 0.25 हैं. शासकीय भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम टड़ा की वर्ष 2020-21 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 0.250 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 128000.00 रुपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 64000.00 रुपये मात्र है .

11

04

प्रभावित परिवारों की संख्या [ अधिनियम की धारा 3 के खण्ड ( ग ) के अनुसार ] .

8054

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

12 परिसंपत्तियां

13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-

सामाजिक समाघात

14

(क) समाघातों का विवरण

(ख) समाघातों की संकेतक सूची 15 विकल्प जिन पर विचार किया गया

(क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?

(ख ) यदि नहीं तो क्यों ?

16 निष्कर्ष

लोक संपत्ति-

कोई लोक संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है .

विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या

अन्य 0

अ.ज.जा. 0

योग 0 अ. जा. 0

जिनकी मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या

योग अ. जा. 0

अन्य 0

अ.ज.जा. 0

0 निरंक

निरंक

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा.

निरंक

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है. परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा. अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है.

अ.वि.अ. सागर का प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-20-21 ग्राम टड़ा, तहसील रहली

प्ररूप- ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

प्रभावित परिवारों की जीविका

1

2

लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां 3

आस्तियां और अधोसरंचना विशेषकर सड़कें , लोक परिवहन.

4

जल-मल निकासी एवं स्वच्छता

प्रभावित नहीं हैं.

प्रभावित नहीं है.

प्रभावित नहीं हैं.

प्रभावित नहीं हैं.

8055 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

प्रभावित नहीं है.

5 पेयजल के स्रोत

प्रभावित नहीं है .

6 पशुओं के लिये जलस्रोत

प्रभावित नहीं है.

7 सामुदायिक तालाब

उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है .

8 जन सुविधाएं ( पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान , विद्युत् आपूर्ति , स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल , आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान.

9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.

बिन्दु क्रमांक -1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है.

10

बिन्दु क्रमांक -1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है.

अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा.

सागर, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्र. 28- अ-82-20-21- भू-अर्जन-21-7105, मौजा मुहासा, पट.ह.नं. - 05- तहसील बीना.- उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) उत्तर मध्य रेल झांसी द्वारा झांसी- बीना तीसरी लाईन निर्माण में पड़ने वाले ग्राम मुहासा, पट.ह.नं. 05 तहसील बीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 160, 162, 163/1 , 163/2 , 164, 165 , 166 रकबा क्रमशः 0.790 , 0.300 , 0.160 , 0.100, 0.680, 0.650, 0.880 हे . में से रकबा क्रमशः 0.195, 0.070, 0.032, 0.030, 0.059, 0.016, 0.003 हे. कुल रकबा 0.405 हे . भूमि का अर्जन किये जाने बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किया जाकर सार्वजनिक सूचना क्रमांक अ- 82-19-20- भू- अर्जन- 2021-2621 , सागर दिनांक 19 मार्च 2021 जारी की गई थी. उक्त भूमि का समुचित सरकार अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम , 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न: प्ररूप-ख एवं ग

प्रारूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1 परियोजना का नाम

झॉसी बीना तीसरी लाईन निर्माण परियोजना

2 लोक प्रयोजन

आमजन के सुगम आवागमन हेतु झॉसी से बीना रेलवे लाईन के एवज में रेलवे लाईन का निर्माण.

3 स्थल

मौजा मुहासा, पट.ह.नं. - 05 में खसरा नंबर 160, 162, 163/1 , 163/2 , 164 रकबा क्रमशः 0.790, 0.300, 0.160, 0.100, 0.680 हे. में से रकबा 0.100, 0.04, 0.02, 0.01 , 0.035 कुल रकबा 0.205 हे.

8056

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 4 परियोजना का क्षेत्र

0.205 हे.

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

प्रभावित भूमि के अतिरिक्त तीसरी रेलवे निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.

6 विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

उप मुख्य अभियंता/निर्माण- II उत्तर मध्य रेलवे झॉसी

7 परियोजना निर्माण के चरण

भूमि अधिग्रहित की जाकर, समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से तीसरी लाईन बिछानी है.

संलग्न हैं .

8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे.

2.128 हे .

9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि

वर्ष 2020-21 की गाइड लाईन के अनुसार

10 भूमि का मूल्य

4

11 प्रभावित परिवारों /कुटुम्ब की संख्या

12 परिसंपत्तियां

पत्रक संलग्न हैं .

निरंक

13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या.

निरंक

14 सामाजिक समाघात

15 विकल्प जिन पर विचार किया गया

निरंक

16 निष्कर्ष

प्रस्तावित भूमि पर बीना से झॉसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यस्थापित नहीं होगा तथा आमजन को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी . भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारक की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है .

प्ररूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

ग्राम-मुंहासा प.ह.नं. 52

1

प्रभावित परिवारों की जीविका

कृषि (अप्रभावित होने से निरंक)

पत्रक संलन हैं

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

3

निरंक

आस्तियां और अधोसरंचना विशेषकर सड़कें , लोक परिवहन.

निरंक

4

जल- मल निकासी एवं स्वच्छता भाग 1 ]

8057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

5

पेयजल के स्रोत

निरंक

निरंक

6 पशुओं के लिये जलस्रोत

7

निरंक

सामुदायिक तालाब

निरंक

8 जन सुविधाएं (जैसे- पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान , विद्युत् आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी , बाल उद्यान कब्रिस्तान एवं शमशान.

9

जल निकास हेतु उचित व्यवस्था

वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.

10

अपेक्षक निकाय सहमत हैं .

अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा.

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक

विषय : सागर जिले के बीना क्षेत्रान्तर्गत झांसी - बीना तीसरी रेलवे लाईन का निर्माण.

मौजा: मुंहासा ग्राम पंचायत गुरयाना प.ह.नं. - 05

भू-स्वामियों का नाम (2)

खसरा नंबर (3)

परिसम्पत्तियों का नाम (4)

क्र. (1)

रिमार्क (5) 1

160

अर्रा-02

कुसुमबाई पिता नत्थू पता मुंहासा भूमिस्वामी

2

162

राजाराम पिता गजई पता सा. देह

अर्रा-2, ऑवला-01

3 सोवरन पिता लालसींग पता सा. देह

अर्रा-2

163/1 , 163/2

4 जयराम पिता हजरत सिंह पता सा. देह

164

बेल -1 , ऑवला -1 , बेरी -2,

मुनगा-1 , लिप्टिस -1 , अर्रा-26

सागर, दिनांक 6 अगस्त 2021

क्र. 30- अ-82-19-20- भू- अर्जन- 21-7803- मौजा परसोरा, पट.ह.नं. - 19 - तहसील बीना.-उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) उत्तर मध्य रेल झांसी द्वारा झांसी - बीना तीसरी लाईन निर्माण में पड़ने वाले ग्राम भानगढ़ पट.ह.नं. 14 तहसील बीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 26/264/2, 28/265 , 31 , 32/1 , 32/2, 32/3 , 32/4 ,40, 41 रकबा क्रमशः 0.160 , 0.590, 0.080, 3.280, 0.400 , 0.400 , 0.400, 0.050, 0.390 हे . में से रकबा क्रमशः 0.001 , 0.019 , 0.062, 0.008, 0.017 , 0.210 , 0.076 , 0.001, 0.142 हे. कुल रकबा 0.536 हे . भूमि का अर्जन किये जाने बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किया जाकर सार्वजनिक सूचना क्रमांक 303-82-19-20- भू-अर्जन- 2021-1639 , सागर दिनांक 17 फरवरी 2021 जारी की गई थी. उक्त भूमि का समुचित सरकार अर्जन करना चाहती है . समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम , 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न: प्ररूप- ख एवं ग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

8058

प्रारूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

झॉसी बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बाबत्

1 परियोजना का नाम

2 लोक प्रयोजन

आमजन के सुगम आवागमन हेतु झाँसी - बीना रेलवे लाईन के एवज में रेलवे

लाईन का निर्माण.

3 स्थल

मौजा परसौरा प.ह.नं. 19 में खसरा नंबर 26/264/2 , 28/265 , 31 , 32/1 , 32/2, 32/3, 32/4,40, 41 रकबा क्रमश: 0.160, 0.590, 0.080, 3.280, 0.400, 0.400, 0.050, 0.390 हे. में से रकबा क्रमशः 0.001 , 0.019, 0.062, 0.008 , 0.017 , 0.210, 0.076 , 0.001, 0.142 हे. कुल रकबा- 0.536 हे.

0.536 हे.

4 परियोजना का क्षेत्र

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

प्रभावित भूमि के अतिरिक्त तीसरी रेलवे निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.

उप मुख्य अभियंता निर्माण- II उत्तर मध्य रेलवे झाँसी

6 विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

7 परियोजना निर्माण के चरण

भूमि अधिग्रहीत की जाकर समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से तीसरी लाईन बिछानी हैं.

संलग्न हैं

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

8

2.128 हे.

9 परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

10

वर्ष 2020-21 की गाईड लाईन के अनुसार

भूमि का मूल्य

07

11 प्रभावित परिवारों /कुटुम्ब की संख्या

संलग्न हैं

परिसंपत्तियाँ

12

निरंक

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या

13

निरंक

सामाजिक समाघात

14

निरंक

विकल्प जिन पर विचार किया गया

15

16 निष्कर्ष

प्रस्तावित भूमि पर झाँसी- बीना तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा तथा आमजन को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी . भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारक की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित हैं.

भाग 1 ]

8059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

परिस्पत्तियों का विवरण पत्रक

विषय : सागर जिले के बीना क्षेत्रान्तर्गत झांसी- बीना तीसरी रेलवे लाईन का निर्माण .

मौजा: परसोरा ग्राम पंचायत गुरयाना प.ह.नं. - 19

भू-स्वामियों का नाम

क्र. (1)

(2)

खसरा नंबर (3) 1

26/264/2

जसवन्त सिंह पिता रतन सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी.

2

28/265

शिवनकुमार ना . वा. पिता व पालक जसवन्त सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी.

3

31 शशिकुमार पिता पन्नालाल पता सा. साकरोद तह. कुरवाई जिला विदिशा भूमिस्वामी.

32/1 4 नत्थूपिता निरन सींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 5

32/2 प्रेमबाई पति रतन सींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 6

32/3 अशोक पिता रतीराम पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 7

32/4 अशोक पिता रतीराम पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 8

40 सुशील कुमार पिता रूपसींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

41 9 सुशीलकुमार पिता रूपसींग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

प्रारूप- ग

रिमार्क परिसम्पत्तियों का नाम

(4)

(5) निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

ग्राम- परसोरा प. ह. नं. 19

1

प्रभावित परिवारों की जीविका

2

लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

3

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन.

4

जल-मल निकासी एवं स्वच्छता

5

पेयजल के स्रोत

6

पशुओं के लिये जलस्रोत

7

सामुदायिक तालाब

8

जन सुविधाएं ( जैसे - पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत् आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, कब्रिस्तान एवं श्मशान) .

9

वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.

10 अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा.

अप्रभावित होने से निरंक

अप्रभावित होने से निरंक

अप्रभावित होने से निरंक

अप्रभावित होने से निरंक

अप्रभावित होने से निरंक

अप्रभावित होने से निरंक

अप्रभावित होने से निरंक

अप्रभावित होने से निरंक

जल निकास हेतु उचित व्यवस्था

अपेक्षक निकाय सहमत हैं .

8060

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 क्र. 50- अ- 82-19-20- भू- अर्जन- 21-7806-मौजा इटावा, पट.ह.नं. -51- तहसील बीना.-उप मुख्य अभियंता निर्माण- II उत्तर मध्य रेल झांसी द्वारा झांसी - बीना तीसरी लाईन निर्माण में पड़ने वाले ग्राम इटावा, पट.ह.नं. 51 तहसील बीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 68 , 124/1 , 127/1 रकबा क्रमशः 2.982, 18.105, 2.428 हे. में से रकबा क्रमशः 0.085, 0.314, 0.012 हे. कुल रकबा 0.411 हे. भूमि का अर्जन किये जाने बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किया जाकर सार्वजनिक सूचना क्रमांक 503-82-19-20 - भू- अर्जन-2021/1684 , सागर दिनांक 18 फरवरी 2021 जारी की गई थी. उक्त भूमि का समुचित सरकार अर्जन करना चाहती है . समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप -ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है .

संलग्न: प्ररूप-ख एवं ग

प्रारूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1 परियोजना का नाम

बीना झॉसी तीसरी रेलने लाईन निर्माण बाबत्

2 लोक प्रयोजन

आमजन के सुगम आवागमन हेतु झॉसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन के एवज में

रेलवे लाईन का निर्माण.

3 स्थल

मौजा इटावा, पट.ह.नं. - 51 में तहसीन बीना जिला सागर

0.411 हे .

4 परियोजना का क्षेत्र

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

प्रभावित भूमि के अतिरिक्त तीसरी रेलवे निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.

6

उप मुख्य अभियंता निर्माण- II उत्तर मध्य रेलवे झॉसी

विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

7 परियोजना निर्माण के चरण

भूमि अधिग्रहित की जाकर, समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से तीसरी लाईन बिछानी हैं .

8

संलग्न है .

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे.

9

2.128 हे .

परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

वर्ष 2020-21 की गाइड लाईन के अनुसार

10

11 प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या

12 परिसंपत्तियां

संलग्न हैं.

निरंक

13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की

संख्या

14

निरंक

सामाजिक समाघात

15

निरंक

विकल्प जिन पर विचार किया गया

16 निष्कर्ष

प्रस्तावित भूमि पर बीना से झॉसी तीसरी लाईन परियोजना के निर्माण से आमजन को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी . भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारक की जीविका अर्जन पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है.

8061 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

क्र. 29 - अ-82-19-20- भू- अर्जन - 21-7810 -मौजा भानगढ़ , पट.ह.नं. -14- तहसील बीना.- उप मुख्य अभियंता निर्माण- II उत्तर मध्य रेल झांसी द्वारा झांसी- बीना तीसरी लाईन निर्माण में पड़ने वाले ग्राम भानगढ़ , पट.ह.नं. 14 तहसील बीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 112, 113 , 124, 125 , 128/1 , 128/2 , 129/1 , 129/2 रकबा क्रमशः 2.490, 1.090, 4.740, 0.750, 0.130, 0.130, 0.130 , 0.130 हे. में से रकबा क्रमश: 0.022, 0.023 , 0.031 , 0.001 , 0.115, 0.014 है . कुल रकबा 0.206 हे. भूमि का अर्जन किये जाने बावत् प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किया जाकर सार्वजनिक सूचना क्रमांक 293-82-19-20- भू-अर्जन-2021/1638 , सागर दिनांक 17 फरवरी 2021 जारी की गई थी. उक्त भूमि का समुचित सरकार अर्जन करना चाहती है . समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न: प्ररूप- ख एवं ग

दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

प्रारूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1 परियोजना का नाम

झॉसी बीना तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण बाबत्

2 लोक प्रयोजन

आमजन के सुगम आवागमन हेतु झॉसी बीना तीसरी रेलवे लाईन के एवज में रेलवे लाईन का निर्माण.

3 स्थल

मौजा भानगढ़ , पट. ह.नं. -14 में भूमि खसरा नंबर 112, 113 , 124, 125, 128/1 , 128/2 , 129/1 , 129/2 रकबा क्रमशः 2.47, 1.09, 4.74 , 0.75 , 0.13, 0.13 , 0.13, 0.13 हे. में से रकबा 0.022, 0.023, 0.031 , 0.001 , 0.115, 0.014 कुल रकबा 0.206 हे .

4 परियोजना का क्षेत्र

कुल रकबा 0.206 हे.

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त तीसरी रेलवे निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.

6

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II) उत्तर मध्य रेलवे झॉसी विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

7 परियोजना निर्माण के चरण

भूमि अधिग्रहित की जाकर, समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से तीसरी लाईन बिछानी हैं.

8

संलग्न है.

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे.

9

2.128 हे.

परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

वर्ष 2020-21 की गाइड लाईन के अनुसार

11

06

प्रभावित परिवारों /कुटुम्ब की संख्या

12 परिसंपत्तियां

पत्रक संलग्न

13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की

0

संख्या

14 सामाजिक समाघात

निरंक

15

निरंक

विकल्प जिन पर विचार किया गया 8062

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 16 निष्कर्ष

प्रस्तावित भूमि पर झॉसी- बीना तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा तथा आमजन को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारक की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है .

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक

विषय : सागर जिले के बीना क्षेत्रान्तर्गत झांसी- बीना तीसरी रेलवे लाईन का निर्माण.

मौजा : भानगढ़ ग्राम पंचायत गुरयाना प.ह.नं. - 14

भू-स्वामियों का नाम

परिसम्पत्तियों का नाम

क्र. (1)

(2)

खसरा नंबर (3)

(4)

रिमार्क (5) 1

128/1

सुरेशचंद पिता चंपालाल सा. देह भूमिस्वामी

झाड़ बेरी-2 , नीम-1

2

129/2

औरानीम-1

3

128/2

प्रकाश , संजीव पिता रतनचंद सा . देह भूमिस्वामी

झाड़ बेरी -5 , अर्रा -1 (मोटाई 6 इंच लगभग )

प्ररूप -ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय : - ग्राम- भानगढ़ , प. ह. नं. 14

1

प्रभावित परिवारों की जीविका

अप्रभावित होने से निरंक

2

लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

अप्रभावित होने से निरंक

3

अप्रभावित होने से निरंक

आस्तियां और अधोसरंचना विशेषकर सड़कें, लोक

परिवहन.

4

जल- मल निकासी एवं स्वच्छता

अप्रभावित होने से निरंक

5

पेयजल के स्रोत

अप्रभावित होने से निरंक

6

अप्रभावित होने से निरंक

पशुओं के लिये जलस्रोत

7

सामुदायिक तालाब

अप्रभावित होने से निरंक

8

जन सुविधाएं

अप्रभावित होने से निरंक

9

जल निकास हेतु उचित व्यवस्था

वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.

10

अतिरिक्त उपाय भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

8063 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 3 मई 2021

क्र. प्र. क्र. 6- अ- 82-20-21-4827. चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

अर्जित रकबा

नगर/ ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में) (1) (2)

(3)

(4) बैतूल

1.425 शाहपुर सोहागपुरढाना

(म. प्र.)

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

का वर्णन (5)

(6)

उपमुख्य अभियंता मध्य

ईटारसी -नागपुर

तीसरी रेल्वे लाईन हेतु रेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

(1)

(2)

1 नंदकिशोर वल्द सदु जाति कुडमी,

सुहागल बेवा रामेश्वर, राजकुमार वल्द रामेश्वर, सुमन , लक्ष्मी, पिंकी, रिंकी पिता रामेश्वर, जाति कुडमी भूमिस्वामी सा. देह, 2 नंदकिशोर वल्द सदु जाति कुडमी सा. देह भूमिस्वामी.

3 रामकेश , रामलाल, परमानंद वल्द वारिकराम, बहनवती , प्रेमवती पिता बारिकराम जाति कुडमी सा. सोहागपुरढाना.

4 सुहागल बेवा रामेश्वर, राजकुमार व.

रामेश्वर, सुमन लक्ष्मी, पिंकी रिकी पिता रामेश्वर, जाति कुडमी सा. देह. भूमिस्वामी.

5 भगवानदास वल्द शिवरतन जाति कुडमी सा. सोहागपुरढाना भूमिस्वामी.

6 दशरथ व. खुशीलाल , नर्मदाप्रसाद व. छोटया सुम्मा पिता शक्कर, रामकली बे.

अर्जित रकबा

कुल रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(हे. में) (3)

(4)

(5) 190

0.028

0.008 189/1

0.056

0.056 189/2

0.057

0.057 188

0.041

0.041 187/3

0.111

0.063 187/1

0.389

0.161 187/2

0.117

0.101 185/1

0.139

0.127 186

0.462

0.055 184/1

1.272

0.186 8064

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 (1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6) शिवचरण, गरीबदास व शिवचरण, कमला बेवा रामभाउ , भगवानदास दीपचंद व. रामभाउ, चन्द्रकला बेवा मोहन, सुनील व. मोहन संतोषी पिता मोहन , मूलचंद, कोमल, संजू व. रगन, गीताबाई , वमीना पिता रगन कुडमी सा. सोहागपुरढाना भूमिस्वामी.

176/1

0.316

0.055 7 मीरा जौजे रघुनाथ जाति कुडमी सा. सोहागपुरढाना भूमिस्वामी.

176/2

0.631

0.077 8 रामबालक व. तुकाराम जाति कुडमी सा. सोहागपुरढाना

9

176/3

0.631

0.215 कुंवरलाल व. तुकाराम जाति कुडमी सा. देह भूमिस्वामी.

176/6

0.315

0.055 10 श्याम व. नंदकिशोर जाति कुडमी सा. देह भूमिस्वामी.

11

175/1

0.472

0.022 कनेरी व. व. लट्टु जाति कुडमी सा. देह भूमिस्वामी.

175/3

0.472

0.018 12 कंछेदी, कनेरीलाल व . लट्टु मंगलचंद व. हरिशंकर कुडमी सा. देह भूमिस्वामी.

10.245

योग ..

1.425 2. चूंकि, तीसरी रेलवे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही हैं.

3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. धारा 15 ( 2 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिग अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

5. समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8065

बैतूल, दिनांक 8 जून 2021

प्र. क्र. 001-अ-82-21-22-5401. चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित मकानों, की अनुसूची के कालम ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची-1

जिला तहसील

नगर/ ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1)

(3)

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

(6) (2) बैतूल

बैतूल (म. प्र.)

बोरीकास (डोलियामउ)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 02 , बैतूल.

मेंढ़ा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से.

शासकीय भूमि पर स्थित पट्टे धारको के 36 मकानों का अर्जन.

अनुसूची-2

(मकान धारकों की सूची)

क्र.

प्रभावित व्यक्ति का नाम

भूमि खसरा

नम्बर

मकानों की संख्या

मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) (1)

(2)

(3)

(4)

(5) 1

24

1

101.50 मोहरी व सकलू

24

1

31.75 2

24

1

भूते जौ. जौहरी

88.20

24

1

31.75 3

24

1

ढीमरा व. भादू

15.12 4

बिसराम व. रंजी

24

1

74.10 5 इमरत व. केशर

24

1

53.25 6 चन्दू व. गोरे

24

1

85.49

1

24

30.60 7

रामकिशोर व छोटेलाल

24

1

59.76

24

1

20.75 8 श्यामलाल व. अजोब

24

1

115.64

24

1

20.58 9

रामलाल व. अजोब

1

24

57.60 10 मोंग्या व. पोलजी

24

1

191.88

24

1

15.40 11

1

24

बिरजू व. मोंग्या

100.75 12 मोहन व. पोलजी

24

1

19.52

24

14.50 13

24

1

मुंशी व. साहबू

43.43

24

1

12.00 14

24

1

साहबू व. पोलजी

74.10 15 साहबलाल व. पोलजी

24

1

102.60

24

1

26.00 16

24

1

पांड्या व. पोलजी

61.18

24

1

3.25

1

24

5.76

24

1

80.30 17

24

चन्दर व. पांड्या

1

61.18 18

24

1

रन्नो व. पांड्या

61.18 19

24

1

ईश्वर व. पांड्या

61.18 8066

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5) 20

24

गोंदू व. तेजी

1

112.20

24

1

12.00 21

24

दल्लूव. नन्हे

1

78.20

24

1

28.00 22

24

1

द्रोपदी जौ. नन्दू

31.27

योग 1

36

2. चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों के मकानों का अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे 22 परिवारों का विस्थापन हो रहा है . धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक् से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचर - पत्रों में पृथक् से प्रकाशित किया जा चुका है.

3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है .

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मकानों का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसे मकानों पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

5. समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

बैतूल, दिनांक 9 अगस्त 2021

क्र. 12- अ-82-20-21-7339.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, कालम (5 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है इस हेतु अनुसूची ( 2 ) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषकों की सूची )

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

अर्जन का रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

भैंसदेही

बैतूल

कोयलारी

0.872

कोयलारी लघु जलाशय (म. प्र.)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

ख. नं.

अर्जित रकबा

कुल रकबा (हे. में)

(हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

(5) 1

175/1

7.859

0.872 दशरथ, राजू, संजू व. नारायण, संगीता ममता पिता नारायण जाति कुन्बी निवासी विजयग्राम.

2. चूंकि कोयलारी लघु जलाशय के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है .

4. समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8067 कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 12 अगस्त 2021

क्र. 366- भू- अर्जन-2021.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

ग्राम-पचोखर

(ग)

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 19- पचोखर

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 0.974 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में. )

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1

3188

0.003

2

3208

0.035

उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

3

3209

0.015

4

3212

0.015

5

3222

0.090

6

3223

0.085

7

3224

0.040

8

3232

0.002

9

3240

0.004

10

3241

0.032

11

3440

0.004

12

3478

0.005

13

3479

0.125

14

3480

0.001

15

3499

0.130

16

3501

0.010

17

3503

0.010 8068

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 (1) (2)

(3)

(4)

(5) 18

3504

0.010

19

3505

0.010

20

3506

0.008

21

3507

0.006

22

3508

0.004

23

3513

0.030

24

3532/1

0.010

25

2532/2/1

0.005

26

3533

0.001

27

3534

0.130

28

3541

0.030

29

3832

0.065

30

3828

0.059

निजी भूमि का योग .. 0.974

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 368- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम - जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- बड़खड़ा 735

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- बड़खड़ा 740

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.300 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में. )

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(2)

(3)

(1) 1

328/2

0.300

(4) उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

(5) ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

निजी भूमि का योग .. 0.300

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8069 क्र. 370- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

ग्राम -मऊ

(ग)

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 21 -मऊ

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.317 हेक्टेयर .

क्र. खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में. ) (3)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(4)

(5) 1

2247/1

0.02

2

2251

0.001

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

3

2260/1

0.002

4

2266/2/1

0.002

5

2269/2

0.05

6

2271/2

0.05

7

2278

0.002

8

2290

0.05

9

2309

0.032

10

2343

0.072

11

2397

0.032

12

2445

0.004

निजी भूमि का योग 0.317

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

8070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 क्र. 372 - भू- अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-कुड़िया कोठार

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- कुड़िया पवाई

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.004 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं. अर्जन हेतु प्रस्तावित धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन रकबा ( हे. में. )

अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1

430

0.004

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

निजी भूमि का योग .. 0.004

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 374- भू-अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8071 क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

जिला-सीधी

(क)

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

ग्राम-रायखोर

(ग)

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 23- रामपुर

( ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 0.540 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में. ) (3)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(4)

(5) 1

33/1/1

0.297

2

33/1/2

0.235

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

3

92/1

0.003

4

0.005

245/2

निजी भूमि का योग .. 0.540

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 376- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

जिला-सीधी

(क)

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- कुड़िया पवाई

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- कुड़िया पवाई 8072

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.244 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में. )

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1

919/1

0.060

2

919/2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

3

936/1/1

4

936/2/1

0.184

5

936/2/2

निजी भूमि का योग .. 0.244

(2) भूमि का नक्शा, ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 378 - भू-अर्जन- 2021.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम - जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

जिला-सीधी

(क)

(ख) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम-अमरपुर

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- अमरपुर

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.130 हेक्टेयर .

क्र. खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1) (2)

(3)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(4)

(5) 1

32

0.015

2

54

0.100

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

3

57

0.007

4

60

0.008

निजी भूमि का योग 0.130

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8073 क्र. 380- भू- अर्जन-2021.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

जिला- सीधी

(क)

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-कोदईडांड़

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 23- रामपुर

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.002 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में. )

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1 86

0.002

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

निजी भूमि का योग .. 0.002

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 382- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें 8074

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

जिला-सीधी

(क)

(ख ) तहसील- चुरहट

ग्राम- चिलरी कला

(ग)

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर-..

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.226 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में. )

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1

444/1/1

0.171

2

444/1/3/1

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

3

444/2

4

444/1/ख/3

5

453/1

6

453/2

7

453/3

0.055

8

453/4

9

453/5

निजी भूमि का योग .. 0.226

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 384 - भू- अर्जन- 2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम- जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-गोपालपुर

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 29-गोपालपुर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8075 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.436 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में. )

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1

7/1

0.032

2

7/2

0.004

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु .

3

90/1

0.100

4

90/2

0.030

5

102

0.270

निजी भूमि का योग .. 0.436

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 386 - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग ) ग्राम- बड़ोखर

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 10- बड़बोर

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.679 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में. )

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

1

44/1

0.002

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के 2

44/2

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

निर्माण हेतु.

3

285

0.190

4

287

0.002 8076

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 (1) (2)

(3)

(4)

(5) 5

308

0.055

6

309/1

0.060

7

309/2

8

324

0.075

9

339

0.210

10

350/1

0.045

11

350/2

12

357

0.040

निजी भूमि का योग .. 0.679

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 350- भू- अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम- जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम-पतेरी

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 18- दुअरा

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 0.075 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं.

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में. )

अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

1

241/1

0.065

2

241/2

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

3

231

0.010

निजी भूमि का योग .. 0.075

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8077 क्र. 352- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- खम्हौनिया कला नम्बर-01 , पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 08- हर्दिहा पवाई

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 1.119 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में)

(1) (2)

(3)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(4)

(5) 1

20/1/1

0.073

2

20/1/2

0.074

उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

3

29/1

0.040

4

29/2/1

5

468/1/1

0.200

6

468/1/2

7

471

0.080

8

515/1

0.140

9

520

0.060

10

528

0.085

11

531

0.010

12

532

0.025

13

534

0.002

14

21/554/1

0.030

15

21/554/2

16

409/1/1

0.210

17

409/1/2

0.020

18

409/2

0.070

निजी भूमि का योग .. 1.119

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

8078

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 क्र. 354 - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम - जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील-चुरहट

(ग) ग्राम- सांड़ा, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 15- सांड़ा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.055 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में ) (3)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(4)

(5) 1

29

0.020

2

166

0.035

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

निजी भूमि का योग .. 0.055

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 356- भू- अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम - जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8079 क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- भेलकी 822 , पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 11- भेलकी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.044 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1

478

0.006

2

550/1/1

उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

3

550/1/2

0.038

4

550/2

निजी भूमि का योग .. 0.044

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 358- भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम-बड़खरा 740 , पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- बड़खरा 740 8080

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.308 हेक्टेयर .

क्र. खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में )

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1

470/5

0.004

2

522

0.008

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

3

523

0.042

4

539/1

0.008

5

542

0.032

6

634

0.003

7

643/1

8

643/2

9

643/3

0.137

10

643/4

11

645

0.062

12

844

0.012

निजी भूमि का योग .. 0.308

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 360 - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

जिला-सीधी

(क)

(ख) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- पड़खुरी , पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 16- पड़खुरी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8081 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.068 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1

3340

0.002

3377

2

0.004

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

3

3437

0.060

4

3441

0.002

निजी भूमि का योग .. 0.068

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 362- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

जिला- सीधी

(क)

(ख) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- हर्दिहा पवाई, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 08- हर्दिहा पवाई

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.872 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)

अर्जन हेतु प्रस्तावित (3) रकबा ( हे. में)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(4)

(5) 77

1

0.460

2

78

0.180

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

3

82

0.032

4

108

0.160

5

139

0.040

निजी भूमि का योग .. 0.872

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

8082

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 क्र. 364- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

जिला-सीधी

(क)

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- हर्दिहा कोठार, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 08- हर्दिहा पवाई

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.052 हेक्टेयर.

क्र. खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में ) (3)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(4)

(5) 1

137

0.002

2

141

0.012

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

3

142

0.002

4

146/1

5

146/2/1

0.004

6

146/2/2/1

7

146/2/3

8

147/1

9

147/2

0.004

10

147/3

11

151

0.002

12 152/1/11

0.026

13

152/2/1

निजी भूमि का योग 0.052

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8083 कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 25 अगस्त 2021

क्रमांक री -1- भू-अर्जन-2021-346-प्र. क्र.1-अ-82-2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मंदसौर जिले में चोसला तालाब के वेस्ट वियर के पानी में भूमि मटेरियल द्वारा प्रभावित खेत पर जाने के कारण के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.

अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.

अनुसूची ( 1 )

ग्राम टोड़ी, तहसील-मंदसौर

स. क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.

सिंचित

असिंचित

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) कुल 1

ग्राम टोड़ी

0.142

0.142

0.142

0.142

अनुसूची -2

मंदसौर जिले में आने वाली निजी भूमि का विवरण :-

स. क्र.

खसरा नम्बर

प्रभावित कृषक का नाम

कुल भूमि का

प्रभावित भूमि

रकबा

सिंचित

कुल

असिंचित (हे. में. ) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 1

1

पुष्पा बेवा संतोष बिहारी ,

5.040

0.142

0.142 विवेक, वैशाली पिता संतोष

बिहारी जाति कायस्थ निवासी

मंदसौर म. प्र.

1

5.040

0.142

0.142

योग .. 0.142 भूमि का नक्शा व प्लान का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8084

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 26 अगस्त 2021

क्र. 404.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सर्वे नम्बर रकवा हे .

प्रयोजन का वर्णन

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7) शिवपुरी

नारौनी

30/3

खनियाधाना

0.12

परियोजना प्रबंधक ओर लोअर ओर सिंचाई परि-

93/9

0.5

नदी परियोजना प्रबंधन योजना के अन्तर्गत लोअर

116

0.11

इकाई बामौरकलां,

ओर बांध का निर्माण कार्य.

123

0.2 जिला शिवपुरी, म. प्र.

0.6

161/1

161/4

0.6

175/1

0.17

180

0.03

182

0.45

207/1

0.55

230/9

0.6

244/2

0.21

262

0.41

294

0.25

406

0.27

428

0.09

454

0.06

484/3

0.05

योग

5.27

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) परगना, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

8085 कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 34-अ-82-2020-21-9162

बैतूल, दिनांक 6 सितम्बर 2021 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला

नगर / ग्राम अर्जन का रकबा हे ० में

तहसील

1

2

3

4

15.834 बैतूल डॅडाबोरगांव

बैतूल (म०प्र०)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 5

गढा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

स.क. भूमिस्वामी का नाम पिता / पति का नाम

2

1 परसराम व मौजीलाल गौली सा. मंडईबुजूर्ग 2 मुस्तफा यूसुफ नजमी पि. दाउद नजमी मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

सूरत मूरत आनन्द व . बारिक गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

नान्ही वि . रामा गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी A | भादू व ० चिन्त्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी खसरा नम्बर

कुल रकबा (हैं.में)

कुल अर्जित रकबा (हैं.में)

4

56 2

0.158 0.158 4

0.421 0.421 15

0.494 0.243 5

0.628 0.628

2.230

8/1

2.230

0.639 0.303 8/2

39 0.749 0.097 10

4.096 1.052 8086

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1

11

1.692 1.41 6 कैलाश व ० चिन्त्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

14 0.036 0.036 1

1

50

3.271

3.400

7

12 0.700 0.061 भूता व तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

17 0.684 0.202 8

13

0.417 0.202 मालती पि. चिन्तया गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

9

16

0.036

0.036

उदल व परसराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2.404 0.890

49/1

10

4.868

51

0.243 नारायणलाल , शांतिलाल व० माधवलाल भैरूलाल व० रतनलाल जाट निवासी ग्राम भूमिस्वामी

11

52

0.547 0.506

59

1.210 0.898 ननकी बे . जिकरी , सूरत, बलदेव, बलीराम जगोती, सूनील अनिल पि. चन्दू अनिता, संगीता पि. चन्दू , शिवम , दीपिका ना. बा. पिता सित्तम निवासी ग्राम भूमिस्वामी

63

0.074

0.474

12 बिरजु व० नन्हू गोंड निवासी ग्राम भूमि.

53 0.858 0.081 13

5.119

64/1

1.698 मधु व० नौखे , कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

8.094 0.728

64/2

14

0.951 0.021

65/1

देवाजी व ० शंकर सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

15

66 2.059 0.284 नारायण व चिन्त्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

16

0.733 0.061

58/3

गिरी ना० बा ० व गोपाल वली. मां उमा कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

15.834

26 43.697

ग्राम का कुल योग :-

(2)

चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8087 क्र. 36- अ- 82-2020-21-9164

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जन का रकबा हे ० में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 1

3

4

5

आखतवाडा

8.197

2 बैतूल

गढा मध्यम परियोजना हेतु बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

1

भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हैं.में)

कुल अर्जित रकबा (हैं.में)

2

3

5

4

1

2/1

0.546

0.057 गोंविन्द वल्द पांडू पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2

2/2

0.547

0.263 मोहन वल्द कन्हई पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

16/6

0.102 0.102 3

2/3

0.547

0.386 लखन वल्द पांडू पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2/6

2.188 0.490

16/3

0.303 0.303 4

2/4

0.274 0.233 सायबू वल्द बाबू पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2/9

1.093 0.345

16/1

0.151 0.089 8088

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 5

2/5

0.274

0.274 सुनीता वेवा गोरेलाल मुकेश सतीश वल्द गोरेलाल निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2/8

1.094

0.525

16/2

0.151

0.118 6

2/7

1.094 0.206 राजू वल्द गोविन्द पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

16/7

0.152 0.152 7

2/10

0.458 0.101 प्यारे वल्द कन्हई पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2/14

0.458 0.142

16/4

0.101 0.101 8

2/11

0.458 0.129 गज्जू वल्द कन्हई पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

16/5

0.101

0.101 9

2/15

सरजेराव वल्द गोविन्द उर्फ गेंदाराम पंवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1.094 0.210 10

3/2

2.731 0.097 रविशंकर वल्द रामेश्वर कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

3/4

0.971 0.085 11

3/3

5.461

0.097 लक्ष्मीनारायण वल्द गोपाल जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

15/1

0.809 0.181 12

15/3

2.472

0.472 अर्जुनसिंग वल्द बुध्दूसिंग राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

13

19/4

0.040 0.020 पीखा वल्द तुलसीराम कुन्बी सा. खेडी सांवलीगढ भूमिस्वामी

14

19/6

0.891

0.097 सुधा उर्फ सुधाकर वल्द तुलसीराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

15

19/7

0.202 0.101 सुरेश वल्द कलीराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

16

19/8

0.202 0.097 घनश्याम वल्द कलीराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

17

19/9

0.202 0.105 रमेश वल्द कलीराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

18

19/10

0.587

0.540 बुध्दू उर्फ बुधराव वल्द तुलसी राम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

19

19/11

0.032 0.032 काशी पुत्री शिवराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

20

20/1

0.587

0.289 सुमन वेवा गुलाबराव अनीता प्रीती पुत्री गुलाबराव अनिश वल्द गुलाबराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

21

20/2

0.229

0.057 हरीराम वल्द उमराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी 8089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

22

20/3

0.215 0.118 सरवन वल्द भभीसन उर्मिला ममता पिता भभीसन कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

23

0.229

20/7

0.109 उमेश, प्रदीप वल्द श्रीराम गीता संगीता पिता श्रीराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

24

20/10

0.230 0.101 नारायण वल्द उमराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

25

32/2

2.361 0.162 अनुसईया पति उमरावजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

26

36/1

1,376 0.486 सुखदयाल वल्द शिवचरण सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

9/2

0.850 0.081 27

36/3

0.244 0.073 विजय वल्द फत्तूलाल सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

28

36/4

0.244 0.077 लक्ष्मीनारायण वल्द फत्तूलाल सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

29

36/5

0.244 0.012 सुनील वल्द फत्तूलाल सुनार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

30

215/2

2.429 0.162 प्रताप ,प्रदीप, प्रधुम्न, वल्द बलदेव अनुसैया, अल्का, अरूणा, पुत्री बलदेव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

31

9/1

0.409 0.138 नाथुराम वल्द शिवचरण सुनारं निवासी ग्राम भूमिस्वामी

32

9/3

0.631 0.081 सुरेन्द्र वल्द फत्तूलाल सुनारं निवासी ग्राम भूमिस्वामी

कुल योग

46

36.064 8.197 (2) चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया (4) गया है । 8090

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

क्र. 34-अ- 82-2020-21-9166

[ भाग 1 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 में अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जन का रकबा हे० में

1

2

3

4

57.881 बैतूल मालापुर

बैतूल (म०प्र०)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 5

गढा मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

स.क. भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम 1

2 1 सुन्दरलाल पिता रामलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

2 घनश्याम व. सुन्दरलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि 3 गोकुल वि. सुन्दरलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि 4 चिरोंजी पि. सुन्दरलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि 5 मानक वा. सुन्दरलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि 6 भगवत वि. झापू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि 7 पिट्टल पिता मिसरू आशाराम ख्यालीराम पिता विटट्ल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि.

8 पिट्टल पिता मिसरू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा हे ०में

कुल रकबा (हैं. में)

3

4

5

4.046

41/2

2.329

0.708

41/3/1

0.445

0.708

41/3/2

0.708

0.709

41/3/3

0.709

0.709

41/3/4

0.709 41/4 4.358

2.781

1.223

0.235 42/1

42/2 0.405

0.204 46

1.890

0.186 8091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

9

1.455

0.632

42/3/1

लखन पि. बाबूलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

1.455

0.688

42/3/2

लक्ष्मण व बाबूलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

10 !

11

0.889

0.889

42/4/2

सरवन पिता गोमाजी कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

12

47 0.466

0.466

1.429

1.429

49/2

पूनियाबाई बेवा बिहारी , चैतराम, गजाराम पिता. बिहारी , इतवंती , पूरनाबाई, रामप्यारी , रामदूलारी पिता बिहारी कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि स्वामी

0.566

0.566

49/3

54

0.943

0.943 13

1.062

1.062

48/1/1

चरण वि. साबन्या कुम्बी सा. कुम्हारिया भूमि

14

1.063 चिरोंज पि. सावन्या कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

48/1/2 1.063

15

0.809

0.607

48/2

भंदू पि. चिरोंजी कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

16

1.432

1.432 देवकीबाई बेवा मानक, कन्हैया, रिसीराम व. मानक , सुनीता 49/1 अनीता पुत्री मानक कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

0.405

0.405

49/4

17

1.176

1.176

50/1

गोमा पिता मंगरन कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

0.239

51/1 0.239

18

0.986

50/2 0.986

छोटू पिता मंगरू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

0.239 0.239

51/2

0.191

52/1

0.191 19

0.400

0.400

50/3

होरीलाल हरिराम पिता श्यामा बसन्ती पिता श्यामा कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

0.239

0.239

51/3

0.776

52/2

0.776 20

0.809

0.809

55/1

दयाराम पिता तुलसीराम तुलसीराम पिता पन्ना कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

1.838

55/2/1

1.838

1.233

1.233

55/3

21

0.573

56/1

0.573 रामप्रसाद कि भोलू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

56/2 1.717

1.717 22

0.572

56/2

0.552 गुरूदयाल पि. भोलू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

1.717

56/4

1.717 23

0.370

0.370 कुंवरलाल पि. भोलू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

56/3/1

1.717

1.717

56/5

24

2,279

2.279

58/1

लखन लक्ष्मण पिता बाबूलाला, बौना, मूलो, दुल्लो पि. बाबूलाल, यशवंतराव , किर्तिराम , हरिचरण , शिवचरण पि. सोमा, नथनबाई, सीताबाई पुत्री सोमा, भागाबाई बेवा सोमा कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

25

2.278

58/2

2.278 सावन्या पि. महंगी कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

26

2.576

59/1

1.734 रामा पि. मंगरू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि 8092

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

27 सरवन पि. गोमा कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि 28

[ भाग 1 2.374

59/3

1.848 2.281

2.281 रामदेव श्यामदेव पि. गणेश कलाबाई मालाबाई पि. गणेश 60/1 जयपाल गोपाल पि. रोशन देवकी पि. रोशन कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

29 लखन लक्ष्मण पि. बाबू दूलीबाई बीनाबाई मूलीबाई पि. बाबू कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि

30 आशाराम, काशीराम, राजाराम पि. सुकू देवकी पि. सुकू कुंवरलाल पिता रामलाल कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि 31 देवमन पि. नंदनकुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि 32 मोहन पिता कुंवरलाल नारे, कुनबी सा कुम्हारिया भूमि

33 दीनू पि. नंदन कुन्बी सा. कुम्हारिया भूमि 34 मंगल पि. सोबू कलाबाई बे. सोबू नाई सा. कोदोरोटी भूमि

35 सुगरती बेवा चैतराम , कैलाश , कमल पि. चैतराम, कौशल्या पि. चैतराम ममता पि. चैतराम नाई सा. कोदारोटी भूमि

36 परसराम व . सोबू कलाबाई बे. सोबू सा. कुमहारिया भूमि

37 लक्ष्मण पि. सोबू कलाबाई बे . साबू सा. कुम्हारिया भूमि

38 घनश्याम पि. गणेश सा. कोदाारोटी भूमि 39 अर्जुन पि. गणेश नाई सा. कोदारोटी भूमि 40 भीमा पि. गणेशनाई सा. कोदारोटी भूमि 41 गुरूदयाल पि. मंजन नाई सा. कोदारोटी भूमि योग :-

(2)

2.280

2.280 60/2

2.762

1.760 61/1

0.809

61/2

0.809 1.400 1.318

61/3

0.202 0.202

56/3/2

61/4 1.372 1.300 62/1 0.349

0.349 0.291

64/2

0.291 0.492

62/2

0.492 1.721

1.721 64/1

62/3 0.349

0.349 0.291

0.291 64/3

0.349

62/4

0.349 0.291

64/4

0.291 0.536

63/1

0.536 63/2 0.535

0.535 0.536

63/3

0.536 65

2.792

0.792 61 70.667 57.881 चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) है । समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

8093 क्र. 42-अ-82-2020-21-9168

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला तहसील

अर्जन का रकबा हे० में

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 1

2

3

4

5

गढा

74.718

बैतूल

गढा मध्यम परियोजना हेतु बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम

स. क.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा हे० में

कुल रकबा (हें.में)

1

2

3

4

5

194/1 1.991

0.137 1 आशीष वल्द इन्द्रदेव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

321/3 0.882

0.218

3.982

194/2

0.016 2 वासुदेव वल्द लालजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

3

194/3 1.991

0.057 निलेश वल्द ईन्द्रदेव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

321/5 0.883

0.794 4

223/3 0.823

0.575 आनन्दराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

234/1 0.248

0.248

224/1 2.132

1.011 5 मानिकराव वल्द गेंदू कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी 8094

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1

224/2 1.214

0.607 6 कोतिकाबाई पुत्री शिवराम कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

225/2 0.838

0.531 7 साहबराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

240/5 0.779

0.779

225/3 0.838

0.462 8 सुधाकर वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

240/6 0.776

0.776

229

0.202

0.202 9 दौलतराव ज्ञानराव किसनराव भोजराज साहेबराव सुधाकर वल्द सरजेराव शीला लीला पिता सरजेराव पारवती पति रामराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

10

232/1 1.167

1.167 भोजराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

240/1 0.775

0.775

238/6 2.463

2.463

232/2 1.167

1.167 11 दौलतराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

234/3 0.248

0.248

240/3 0.774

0.774

238/5 0.910

0.041

232/3 1.167

1.167 12 किसनराव सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

238/1 2.464

1.437

233/1 2.124

2.124 13 अमृतराव वल्द केशोराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

239/3 1.783

1.394

233/2 0.607

0.607 14 भीमराव वल्द केशोराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

15

233/3 0.253

0.253 सुदीप वल्द संतोषराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

233/4 0.405

0.405 16 विनायकराव वल्द मानिकराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

233/5 0.252

0.252 17 प्रदीप वल्द संतोषराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

18| गणेशराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

234/2 0.249

0.249

235

2.428

2.428 19 मानिकराव वल्द किसनू सयाबाई पुत्री किसनू कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

238/2 1.350

0.170 20 ज्ञानराव वल्द सरजेराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

240/2 0.775

0.775

239/2 0.809

0.129 21 भागरती वेवा केशोराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

240/4 0.774

0.774 22 वामराव वल्द मानिकराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

241/1/1 1.025

1.025 23 बकुबाई पति नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1.025

241/1/2

1.025 24 भीमराव वल्द नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

25 लक्ष्मण वल्द नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

26 आनन्दराव वल्द नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

27 रमेश वल्द नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

28 गणेशराव वल्द नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

29 देवेन्द्र वल्द मानिकराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

30 राजेन्द्र वल्द मानिकराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

31 गजेन्द्र वल्द मानिकराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

32 मिल्लो वेवा सुम्मत रंगलाल वल्द सुम्मत फूला रमकी पिता सुम्मत गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

33 ईश्वरदास वल्द निम्बाजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

34 नितेश धर्मराज देवदत्त बलदेव राहुल संदीप वल्द हनुमन्तराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

35 राधिका पति ईश्वरदास कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

36 धर्मराज्ज वल्द हनुमन्तराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

37 शक्रधर ईश्वरदास बबलू पिता निम्बाजी यमादेवी सिन्धू पिता निम्बाजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

38 कौतिकाबाई वेवा गुलाबराव, सोनम पुत्री गुलाबराव , पाण्डूरंग पिता गुलाबराव, देविकाबाई बेवा गुलाबराव सुशीला पुत्री गुलाबराव आशा, कांता ललिता अनिता, संगीता, सुनीता पिता गुलाबराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

39 दिनेश वल्द बिसराम महेरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

40 शिवदीन वल्द सक्या महेरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

41 रामरतन वल्द लक्ष्मन भोयर निवासी ग्राम भूमिस्वामी

42 नारायण वल्द पतिराम महेरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

43 सुगन्ति वेवा बिसराम महेरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

44 मालती पति नारायणप्रसाद तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

45 नारायणप्रसाद वल्द गोबरया तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

8095 241/1/3 1.024

1.024 241/1/4 1.024

1.024 241/1/5 1.024

1.024 241/1/6 1.024

0.887 241/2 1.375

1.375 241/3 1.375

1.140 241/4 1.375

0.364 0.364

0.364 243/2

244/2 0.304

0.304 246/1 3.199

3.142 249/1 0.133

0.133 250/1 1.983

0.146 246/2 3.890

3.890 247

1.578

1.578 0.943

248

0.943 250/2 2.509

0.251 246/3 1.214

1.214 246/4 1.173

1.052 0.870

0.821 246/5

246/6 3.199

3.037 246/7 0.870

0.870 249/2 0.131

0.131 253 0.502

0.057 257/6/1 0.405

0.405 254/1 1.243

0.299 256

0.717

0.596 257/1 0.324

0.041

257/2 1,410

0.688 308/1/1 0.920

0.162 308/1/2 1.620

0.446 8096

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1

308/2 1.345

0.648 46 पंजाबराव वल्द लालजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

325

6.382

5.622

309/1 0.668

0.129 47 सत्यदेव वल्द पंजाबराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

309/2 1.610

1.06 48 राजेन्द्र वल्द बालाजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

310

1.987

1.696 49 उषा वेवा इन्द्रदेव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

321/4 1.760

1.760 50 रजत वल्उ वासुदेव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

323

5.196

4.848 51 बालाजी वल्द लालाजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

324

0.684

0.684 52

326 0.668

0.266 हनुमन्तराव वल्द विटठलराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

328

3.335

3.335

103.930

कुल योगः-

74.718

77

(2) चूंकि गढा मध्यम जलाशय के निर्माण कार्य हेतु अर्जुन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8097 क्र. 36-अ- 82-2020-21-9170

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला तहसील नगर / ग्राम अर्जन का रकबा हे० में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 1

4

5

3 डोकिया

15.976

2 बैतूल

गढा मध्यम परियोजना हेतु बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

स.क. भूमिस्वामी का नाम पिता / पति का नाम

खसरा नम्बर रकबा कुल (हें.में)

कुल अर्जित रकबा (हें.में)

2

4

5

6 1

77/1

1.920 0.138 लखन, भरत वल्द धरमू गोंली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2

0.275

112/1

0.170 धरमसिंग व ० विश्राम सिंग निवासी ग्राम भूमिस्वामी

3

113/1 4.174 0.121

193/1 2.241

1.052 गब्बू रघ्घू वल्द मोड्डी सुकिया सूकी मुसिया पिता मोड्डी सुखदेव मगरसिंग गोरे वल्द बेनी, फूल्लो, समोती पिता बेनी कन्नू मन्नू वल्द गुलाब रूपेश वल्द गंजन छन्नू मोहन वल्द पूना दसिया वेवा पूना बाबूलाल वल्द नवलू ,सुगन्ता सुमन नन्दिया, बिन्दिया, इमला, विमला, मंगाा, कस्तूरी पिता नवलू परधान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

4

2.963

160/2

0.834 प्रेमलाल वल्द बोंदरू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

5

0.521

161/1

0.521 हेमराज वल्द टेनू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

6

161/2 1.136 1.136 मुजयवन्ती पिता रूपलाल मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

7

161/3 0.405 0.405 सीमा पति ललित हुरमाड़े मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

161/4

0.202

0.202 8098

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 8

161/5

0.522

0.522 सुनील वल्द हेमराज मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

9

0.522

161/6

0.522 अनिल वल्द हेमराज मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

10

162

3.132 3.132 रूपलाल वल्द भूरा मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

11

163/1 0.740 0.740 रामभरोस वल्द मुन्शीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

12

163/2 0.740 0.740 तुरसा वेवा गणेश रामकिशोर वल्द गणेश अनीता सुमन किरण पिता गणेश गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

13

163/3 0.370 0.370 श्रीराम वल्द ओझा गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

14

163/4 0.370 0.370 पप्पू वल्द ओझा गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

15

163/5 0.740 0.740 सुखराम वल्द मुन्शीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

16

163/6 0.172 0.172 कला पिता मुन्शीलाल रामकला पिता मुन्शीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

17

164/1 0.539 0.539 दिव्या ना० बा० पुत्री रूपचन्द वली मां उषा उषा वेवा रूपचन्द मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

18

164/2 0.539 0.539 प्रभूदयाल वल्द नत्थू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

19

164/3 0.541 0.541

रामदयाल वल्द नत्थू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

20

166 7.879 1.112 रेहाना परवीन जौजे बशीर सिद्दीकी मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

21

167/1 0.415 0.089 सुन्दर पिता श्यामा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

171/1 0.172 0.065 22

167/3 0.809 0.105 राजू वल्द सुन्दर मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

23

170

1.740 0.101

जगोती वेवा गोपाल बाला वल्द गरबसिंग , फून्दू मौजी राजू किशोर ,सुनील वल्द भोला, लक्ष्मी पिता भोला निवासी ग्राम भूमिस्वामी

24

193/2 0.430 0.179 मगरसिंग सुखदेव वल्द बेनी गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

25

195/1 0.870 0.588 गरबसिंग सरबसिंग वल्द बली गंजन व० बली, सदिया पिता

195/3 0.652 0.012 बली, गब्बू, रघ्घू वल्द मोड्डी, मुसिया, रूपी, सूकी ,सकिया पिता मोड्डी, बेनी वल्द गिरवन कन्नू मन्नू वल्द गुलाब, सुम्मो वेवा गुलाब चूनी मुनिया पिता कुंवर गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

26

0.058

195/2 0.218

मुनिया पिता कुंवर गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

27

196/1 1.631 0.161

नान्हू वल्द मंगल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

ग्राम का कुल योगः-

31 39.832 15.976

(2) चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 35-अ-82-2020-21-9172

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला तहसील

अर्जन का रकबा हे ० में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

4

5

3 देवगाव

39.385

2 बैतूल

गढा मध्यम परियोजना हेतु 1 बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमिस्वामी का नाम पिता / पति का नाम

स. क.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा हे० में

कुल रकबा (हें.में)

1

2

3

5

3/1

0.369 1

0.369

कमलसिंह वल्द किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

4/3

1.255

1.255

4/7

0.150

0.150 2

3/2

0.368

0.368 धनराजसिंह वल्द किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

4/9

0.682

0.682

4/12

0.315

0.315

4/13

0.405

0.405

4/1

0.421

0.421 3 मुल्लो वेवा किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

4/2

2.249

1.836 4 ईन्दोरसिंह वल्द चौवलसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

4/10

0.644

0.644

4/11

0.040

0.040

4/4

1.699

1.699 5 चन्द्राबाई वेवा गोलूसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी 8100

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

6 घुरवनसिंह वल्द किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

7 मुन्नासिंह वल्द कैलाशसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

8 सुभा पत्नि कमलसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

9 शोबितसिंह वल्द किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

10 भूलाबाई पिता किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

11 धम्माबाई पिता किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

12 निर्मलाबाई पिता किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

13|| कमाबाई पिता किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

14 कुन्तीबाई पत्नि सुरजन सिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

15 कमलती पिता किर्तनसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

16 आनन्दकुमार वल्द कुन्दनलाल कलार ग्राम भूमिस्वामी

17 प्रेमचन्द वल्द कुन्दनलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

18 फूलचन्द वल्द कुन्दनलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

19 स्वरूपचन्द वल्द कुन्दनलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

20 हुस्नाबी वेवा मो० अख्तर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

21 साहबलाल वल्द बारीक मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

22 कमलेश वल्द जिल्लू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

23 सुखनन्दन वल्द जिल्लू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

24 मनीष मोहित ना० बा० व बली सुखनन्दन, सुखनन्दन वल्द

जिल्लू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी 25 मो ० अल्ताफ वल्द मो ० अख्तर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

26 सबीहा पुत्री मो ० अख्तर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

27 सुल्ताना पिता मो ० अख्तर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

28 रेहाना पिता मो० अख्तर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

29 शांताबाई वेवा विठ्ठलराव गेन्दराम नागोराव केशोराव रामशंकर वल्द विट्ठलराव, सुरेखा पिता विट्ठलराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

30 गुणवन्तराव वल्द रून्जया कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भाग 1 4/5

0.405

0.405

0.558

4/16

0.558

4/17

0.846

0.846

4/18

0.420

0.420

4/6

0.485

0.121

4/30

1.214

0.364

4/8

0.969

0.969

4/14

0.486

0.486

4/15

0.924

0.924

4/19

0.421

0.421

4/20

0.421

0.421

4/21

0.421

0.348

4/22

0.420

0.093

0,405

0.405

4/28

4/23

0.420

0.041

5/1

0.430

0.430

5/4

0.260

0.081

5/2

0.430

0.307

5/3

0.380

0.154

5/5

0.220

0.041

9

0.717

0.474

12/1

0.432

0.432

14

1.007

1.007

18

0.372

0.372

20

0.478

0.478

2.499

1.520

11/2

1.250

0.853

11/3

0.844

0.520

0.405

0.405

11/4

2.000

1.911

12/2

61/3

1.792

0.664

62/3

0.061

0.061

63/3

5.309

0.409

12/3

1.000

0.701

16/1

0.553

0.553

16/2

0.131

0.131

17

0.299

0.299

2.630

1.090

23/1

0.877

0.877

23/5

23/2

0.876

0.546

23/4

2.629

1.755 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8101 भाग 1 ]

31

23/3

2.629

0.898 राधेश्याम उर्फ राजेश वल्द नारायण कुन्बी भूमिस्वामी

0.877

0.836 32

23/6

राधेश्याम वल्द नारायण सरिता, भूरो , सिन्धु द्वारका पुत्री नारायण कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

24

0.041

33

0.041 चन्द्रसिंह, ओमकारसिंह , दीपकसिंह , राकेशसिंह वल्द विशाल सिंह फूलवा ललिता, माया पुत्री विशालसिंह फूलवन्ती वेवा विशाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1.863

1.437 34

25/1

बरदारसिंह वल्द बिहारीसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.465

0.025 35

28/1

फुल्लोबाई पिता जिजोबा फूल्लोबाई पति ज्ञानराव कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.809

28/5

0.429 36 साहबराव वल्द सोनाजी कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

30/2

0.810

0.536 37 साहबलाल गोरेलाल वल्द बाबूलाल चमार भूमि स्वामी

57/2

0.607

0.073 38 पूर्णा पति मन्नूलाल नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी

39

58

0.850

0.388 वीरसिंह कबीरसिंह वल्द ईश्वरसिंह राजपूत भूमिस्वामी

40

1.036

0.202

59/1

शेखअमीन पिता शेखसमीम , शेखअजीत उर्फ अजमत पिता शेखसमीम शेखअलीम पिता शेखसमीम, शेखअजीम ना० बा० व० शेखसमीम बली शाहजहां शाहजहां बेवा शेखसमीम मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

59/2

1.214

0.177 41 गुन्ता वल्द रामप्रसाद लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

42

1.214

1.214

59/3

गंगा शांती गीता पिता चैतराम विकास ना० बा० न० मुन्नालाल वली गीता करीना ना ० बा० पिता मुन्नालाल वला गीता गीता वेवा मुन्नालाल दुर्गेश दिलवर वल्द चैतराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

43

0.809

0.809

59/4

प्रेमशंकर कमलेश वल्द चिरोंजी शांता अनिता पुत्री चिरोंजी अनुसया वेवा चिरोंजी लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.567

59/5

0.534 44 रामप्यारी पत्नि टीकाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.809

59/6

0.510 45 चम्पा पेपा खुशीलाल कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

46

1.785

61/2

0.138

0.061

0.061

62/2

असमाखान वेवा मो० अनवर अनम उर्फ मोहम्मद अली सिद्दकी मारिया उर्फ आफिया सिद्दकी पिता मो० अनवर मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योगः-

70

61.739

39.385 (2)

चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) है । समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

8102

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 9 सितम्बर 2021 क्र. 384-2021- CLR- आबादी भू- सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

सरल क्रमांक

(1)

(3)

(6)

(6)

(2)

(4)

1

ग्राम का आबादी क्षेत्र आगरमालवा आगर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

नलखेडा

आगरमालवा

2

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

3

ग्राम का आबादी क्षेत्र आगरमालवा बडौद

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

4

ग्राम का आबादी क्षेत्र आगरमालवासुसनेर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

8103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 388-2021 - CLR- आबादी - भू- सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/नगर

भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

सरल क्रमांक

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक टर क्रमांक

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(6)

ग्राम का आबादी क्षेत्र अशोक नगर

1

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

अशोक नगर

ईसागढ

2

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

नगर अशोक

चन्देरी

ग्राम का आबादी क्षेत्र 3

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

नगर अशोक

ग्राम का आबादी क्षेत्र नईसराए तहसील के

4

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

समस्तग्रामीणग्राम

नगर अशोक

5

ग्राम का आबादी क्षेत्र पिपरई

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

अशोक नगर

ग्राम का आबादी क्षेत्र 6

बहादुरपुर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

अशोक नगर

ग्राम का आबादी क्षेत्र 7

मुंगावली

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

नगर अशोक

ग्राम का आबादी क्षेत्र शाढोरा

8

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

अशोक नगर

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.

8104

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

क्र. 386-2021 - CLR- आबादी- भू- सर्वेक्षण-2021

[ भाग 1

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

सरल क्रमांक

(3)

(1)

(2)

(4) 1 बुरहानपुर खकनार

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

2 बुरहानपुर नेपानगर तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

3

बुरहानपुर

बुरहानपुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

4 बुरहानपुर बुरहानपुर नगर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक (6)

(6)

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

8105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 382-2021- CLR- आबादी भू- सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

सरल क्रमांक

(4)

(3)

(1)

(2)

ग्वालियर

ग्वालियर

1

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

घाटीगांव

ग्वालियर

2

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

चीनोर

3 ग्वालियर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

4 ग्वालियर डबरा

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तानसेन

ग्वालियर

5

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

भितरवार

ग्वालियर

6

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

7 ग्वालियर मुरार

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

सिटी सेंटर

ग्वालियर

8

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(6)

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.

8106

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

क्र. 385-2021 - CLR- आबादी- भू- सर्वेक्षण-2021

[ भाग 1

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

क्रमांक सरल

(1)

(3)

(4)

(2)

1 होशंगाबा डोलरिया

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

2 होशंगाबा इटारसी

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

3

पिपरिया

होशंगाबा

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

4

बनखेडी

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

होशंगाबा द

5

बाबई

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

होशंगाबा द

6

सिवनी मालवा तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

होशंगाबा द

7

सोहागपुर

होशंगाबा द

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

8

होशंगाबाद तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

होशंगाबा द

9 होशंगाबा

द

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

होशंगाबाद नगर

भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(6)

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.

8107

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 393-2021 - CLR- आबादी-भू- सर्वेक्षण-2021

भू- सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

सरल क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

1

कनाड़िया

इंदौर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

2

खुडैल

इंदौर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

3

जूनी इंदोर

इंदौर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

4

डॉ अम्बेडकर

इंदौर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

नगर

5 इंदौर देपालपुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

बिचोलीहप्सी

6 इंदौर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

7

मल्हारगंज

इंदौर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

8 इंदौर राऊ

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

9

सांवेर

इंदौर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

10

हातोद

इंदौर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(6)

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

पटवारीहल्का तहसील के समस्तग्रामीण

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.

8108

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

[ भाग 1 क्र. 391-2021 - CLR- आबादी- भू- सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -

अनुसूची

ग्राम/नगर

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक टर क्रमांक

(6)

(2)

तहसील (3)

(4)

(6)

सरल जिला क्रमांक (1)

ग्राम का आबादी क्षेत्र 1 खंडवा खंडवा नगर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 2

खंडवा

खंडवा

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 3 खंडवा खालवा

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र 4 खंडवा पंधाना

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र पुनासा

5 खंडवा

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 6 खंडवा हरसूद

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.

8109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 387-2021- CLR- आबादी- भू- सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्भू टर क्रमांक

(4)

(6)

(6)

सरल क्रमांक (1)

(2)

(3)

ग्राम का आबादी क्षेत्र 1 मंदसौर गरोठ

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 2

दलौदा

मंदसौर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 3 मंदसौर भानपुरा

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 4

मंदसौर नगर

मंदसौर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र मंदसौर

5 मंदसौर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 6

मल्हारगढ़

मंदसौर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 7 मंदसौर शामगढ़

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र सीतामऊ

8 मंदसौर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 9

सुवासरा

मंदसौर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8110

[ भाग 1 क्र. 389-2021- CLR- आबादी- भू- सर्वेक्षण-2021

भू- सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

सरल क्रमांक

(4)

(6)

(2)

(3)

(6)

(1)

ग्राम का आबादी क्षेत्र 1 नीमच जावद

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 2 नीमच जीरन

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 3 नीमच नीमच

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र नीमच

नीमच

4

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

नगर

ग्राम का आबादी क्षेत्र मनासा

5 नीमच

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 6

रामपुरा

नीमच

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 7

सिंगोली

नीमच

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.

8111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 383-2021- CLR- आबादी भू- सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

सरल क्रमांक

(4)

(3)

(1)

(2)

1 शाजापुर अवन्तिपुर बडोदिया

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

2 शाजापुर कालापीपल तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

3

गुलाना

शाजापुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

4

पोलायकला

शाजापुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

5 शाजापुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

मोमन बडोदिया

6

शाजापुर

शाजापुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

7

सुजालपुर

शाजापुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(6)

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ज्ञानेश्वर बी . पाटील , आयुक्त.

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

8112

क्र. 390-2021 - CLR- आबादी -भू- सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -

अनुसूची

ग्राम/नगर

जिला तहसील

भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

सरल क्रमांक

(6)

(6)

(3)

(4)

(1)

(2)

ग्राम का आबादी क्षेत्र 1

चितरंगी

सिंगरोली

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 2

देवसर

सिंगरोली

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 3 सिंगरोलीमाड़ा

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र 4

सरई

सिंगरोली

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र सिंगरौली

सिंगरोली

5

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ग्राम का आबादी क्षेत्र सिंगरौली

सिंगरोली

6

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

नगर

ज्ञानेश्वर बी . पाटील , आयुक्त, 8113

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 392-2021- CLR- आबादी भू- सर्वेक्षण-2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -

अनुसूची

ग्राम/नगर

जिला तहसील

सरल क्रमांक

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

(4)

(1)

(2)

(3)

(6)

(6)

करकेली

उमरिया

1

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

2 उमरिया चंदिया

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

नौरोजाबाद

3 उमरिया

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

4 उमरिया पाली

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

समस्तग्रामीणग्राम

5

ग्राम का आबादी क्षेत्र उमरिया बांधवगढ़

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

6

ग्राम का आबादी क्षेत्र उमरिया बिलासपुर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

7

ग्राम का आबादी क्षेत्र उमरिया मानपुर

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.

[भाग 1 8114

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 मई 2021

सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट संबंधी अधिसूचना

भू-अर्जन- प्र. क्र. 0014- अ- 82-2020-21.- उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्र. इन्दौर - डब्ल्यू- 335- 02, दिनांक 30-1-2019 प्रस्तुत कर खण्डवा- सनावद के मध्य आमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास रेल्वे निर्माण कार्य हेतु ग्राम मालीपुरा , पटवारी हल्का नं. 95, तह. खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.47 है. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस न्यू ब्राडगेज रेल्वे लाईन का निर्माण कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1-2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

ग्राम का नाम

तहसील

प.ह.न.

सार्वजनिक प्रयोजन जिला

स. क्र.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में. )

(7)

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.47 हे.

खण्डवा

खण्डवा

95

1

मालीपुरा

खण्डवा -सनावद के मध्य आमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास रेल्वे निर्माण कार्य.

नोटः- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 3 अगस्त 2021

क्र. भू- अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-20-21 - पत्र क्र. 226- भू- अर्जन-21 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

8115 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

आराजी नम्बर

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

सतना

नागौद कचलोहा

336

0.049

0.046

337

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण

0.095

कुल रकबा

संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

नागौद- उचेहरा मार्ग के कि.मी. 2/6 में मगरैला नाले पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , सक्षम प्राधिकारी , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग - मऊगंज,

जिला- रीवा, मध्यप्रदेश

प्रारूप- घ

(नियम 6 देखिए )

मऊगंज, दिनांक 09 अगस्त 2021

क्र. 209 - भू-अर्जन-कार्य- 20.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 250, दिनांक 29 दिसम्बर 2020 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- ढनगन 414 तहसील- मऊगंज , जिला- रीवा से ग्राम- ढनगन 414 , तहसील- मऊगंज , जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 नवम्बर 2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों 8116

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

[भाग 1

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3)

(4) (2)

(1)

2580 मऊगंज

रीवा

ढनगन 414,

2579

पटवारी हल्का,

2576

ढनगन.

2593

2568

2567

2539

2541

2540

2535

2534

2526

2523

198

199

202

206

207

216

215

214

878

879

880

881

882

899

903

902

909

908

930

931

932

933

2045

2026

2025 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हे. में )

(5)

0.007

0.006

0.023

0.013

0.004

0.013

0.011

0.003

0.002

0.009

0.003

0.031

0.011

0.013

0.006

0.015

0.009

0.010

0.010

0.006

0.008

0.002

0.008

0.006

0.007

0.008

0.011

0.018

0.010

0.007

0.007

0.002

0.004

0.004

0.004

0.002

0.014

0.016 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2021

(3)

(1)

(2)

(4)

2067

2018

2016

2015

1816

1817

1818

1828

1827

1826

1824

1834

1835

1844

1850

1843

1842

1857

1863

1860

1861

1859

1918

1919

1915

1914

1912

1907

1905

1901

3200

3201

3199

3198

3214

3213

3219

3221

3232

3233

3234

3691

3690

3695

8117 (5)

0.001

0.014

0.001

0.017

0.001

0.008

0.010

0.005

0.002

0.005

0.010

0.002

0.012

0.008

0.001

0.004

0.004

0.003

0.006

0.004

0.001

0.002

0.005

0.008

0.011

0.017

0.043

0.007

0.022

0.007

0.015

0.013

0.016

0.026

0.002

0.012

0.009

0.007

0.003

0.022

0.009

0.002

0.006

0.004 8118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

(1)

(4)

(3)

(2)

(5)

0.003

3696

3697

0.019

0.011

3688

3702

0.013

0.002

3703

3704

0.002

3705

0.041

0.035

3723

3724

0.031

3727

0.002

0.013

3728

0.017

3731

3736

0.004

0.016

3737

3738

0.012

3580

0.007

2020

0.010

मऊगंज, दिनांक 09 अगस्त 2021

प्रारूप -घ

(नियम-6 देखिए)

क्र. 210 - भू-अर्जन-कार्य- 19.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 249, दिनांक 29 दिसम्बर 2020 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- खर्रा 174 तहसील- नईगढ़ी, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 नवम्बर 2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(हे. में)

(3)

(5)

(1)

(2)

(4)

रीवा

मनगवां

12

0.014

खर्रा 174,

पटवारी हल्का, 16 खर्रा.

ए. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

भाग 1 ]

8119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 10 अगस्त 2021

क्र. 07- भू- अर्जन-2021-22 - प्र. क्र.002- अ-82-वर्ष 2021-22.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अधिसूचना अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 01 ) से ( 04 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तिओं का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:-

भूमि का वर्णन

क्षेत्रफल जिला तहसील

का नाम

ग्राम/ नगर

(हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

पटेरा

पटेरिया

दमोह

0.85 निजी, 0.50 शास .

कुल 1.35

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बीना-कटनी तृतीय रेललाईन परियोजना.

उप मुख्य अभियंता/नि. पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं उप मुख्य अभियंता/नि. पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 16 अगस्त 2021

पत्र क्र. 202 - प्रका. - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कराई गई थी वैश्विक महामारी कोविड -19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 08 नवम्बर 2020 से दिनांक 08 नवम्बर 2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूचित के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रकबा ( हे. में)

खसरा नम्बर (1)

(2)

(3)

(4)

148 सतना

ढाही वीरान

अमरपाटन

147

144 (5)

(6)

(7) 0.024

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी

0.026

नहर संभाग, जिला रीवा

बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

0.004

(म. प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

8120

(7)

(5)

(3)

(6)

(4)

(2)

(1)

0.043

146

119

0.147

0.054

123

0.053

122

0.006

126

96

0.112

0.024

94

55

0.079

0.006

56

58

0.256

59

0.015

23

0.033

0.060

22

0.002

68

0.003

67

0.120

21

20

0.012

0.058

69

0.137

11

0.010

12

10

0.001

.1.285

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब. म. प्र . शासन की भूमि

0.015

13

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.015

1.300

अ-ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

8121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2021

12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है .

क्र. A- 2751-दो-2-5-2019 . श्री यशपाल सिंह , डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 04 से 18 अगस्त 2021 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 22 अगस्त 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री यशपाल सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. D-4146-दो-2-16-2019 .- श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष कीब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

पितृत्व अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यशपाल सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्र. D-4148-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्री योगेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस - ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम - चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री गुप्ता को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. D-4158-दो- 2-49-2018 .-श्री व्ही. एन. बाजपेयी, डिप्टी कन्ट्रोलर ( लेखा) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2021 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 22 अगस्त 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

217

1. अर्जित अवकाश

अर्द्धवेतन अवकाश 83

योग : 300 दिवस अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एन. बाजपेयी, डिप्टी कन्ट्रोलर (लेखा) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर ( लेखा ) के पद पर कार्यरत रहते .

अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

(ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश = X83 यू. एस. दुबे , ओ. एस. डी.

के एवज में नगद भुगतान. 30

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्र. D-4150-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब( एक ) -2018 , क्र. D-4142-दो- 2-23-2018 .- श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 8122

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब(एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1-2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री सोनकर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 225 75 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

( i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता 30 X 75 क्र. D -4152-दो -3-420-80- भाग- बारह.- श्रीमती आशा गोधा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक ) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ 6- 1-2018 -नियम- चार , दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती गोधा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 211 89 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 211 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन .

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता ( ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 89 क्र. D-4154-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्रीमती शशीकला चन्द्रा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब ( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ 6- 1-2018 - नियम- चार , दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती चन्द्रा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 247 53 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 247 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii ) अर्द्धवैतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता 30 X 53 क्र. D -4156-दो - 3-420-80- भाग- बारह .- श्री उमेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब( एक) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ6-1-2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री गुप्ता को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को निम्नानुसार 8123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 202 98

योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 202 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता (ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 98 माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ . एस. डी.

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2021

क्र. 395- स्था . सैट-2021.- श्रीमती रश्मि प्रशान्त , निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( निवर्तमान सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 10 मई से 13 जून 2021 तक, कुल तैंतीस दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 जून से 03 जुलाई 2021 तक कुल बीस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

स्वीकृत लघुकृत अवकाश उनके अर्द्धवेतन अवकाश लेखे में दो-गुना विकलित होगा.

अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि प्रशान्त को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, प्रियदर्शन शर्मा , रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 September 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-09-10.37.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-09-10.37.Ordinary.