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ध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 378]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 सितम्बर 2021- भाद्र 25 , शक 1943
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2021
सूचना
क्र. एफ- 2-2-2021-22- पं-1.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 125 की उपधारा के ( 1 ) , धारा 126 की उपधारा के ( 1 ) , तथा धारा 127 की उपधारा के ( 1 ) , के साथ पठित धारा 95 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश पंचायत ( सीमाओं का परिवर्तन , मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना ) नियम, 1994 में संशोधन प्रस्तावित करती है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा ( 3 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों को, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है , जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है , कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो कि उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.
प्रारूप संशोधन
उक्तनियम में,
1. नियम 3 में उपनियम ( 3 ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कालन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
परन्तु ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन के पूर्व ग्राम पंचायत की सीमाओं में किए जाने वाले परिवर्तन के लिए किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने की कालावधि छह माह से कम होने की स्थिति में किया जाता है तो ऐसा कोई परिसीमन आगामी होने वाले निर्वाचन के लिए प्रभावी नहीं होगा .
2. नियम 5 में, उपनियम ( 2 ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर , कालन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किये जाए, अर्थात्ः-
755 756
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2021
परन्तु यदि किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र की सीमा जनपद पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के भीतर आती है और जिला पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर भी आती है , तब जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भी आएगी; किसी भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र की सीमा किसी भी स्थिति में जनपद पंचायत के अलग - अलग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में नहीं जायेगी , इसी प्रकार जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं जिला पंचायत के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में नहीं जाएगी;
परन्तु यह और भी कि जनपद पंचायत के सामान्य निर्वाचन के पूर्व जनपद पंचायत के कार्यकाल की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो जनपद पंचायत के मुख्यालय का परिवर्तन या निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आगामी होने वाले सामान्य निर्वाचन के लिए प्रभावी नहीं होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड , अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .