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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 38, Part Part 1, 17 September 2021

Published 17 September 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
38
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-09-17.38.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2021- भाद्र 26 , शक 1943

क्रमांक 38 ]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2021

क्र. एफ 1 (ए) 144-2017- ब-2-दो. राज्य शासन , श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, शाजापुर को दिनांक 31 अगस्त से 14 सितम्बर 2021 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29-30 अगस्त 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री टी . के. विद्यार्थी, भापुसे , सेनानी, 34वीं, वाहिनी, विसबल, धार द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक , शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र सिंह, सचिव.

8125

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8126

भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2021

क्र. एफ 1 (ए) 108-2020- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री राजीव कुमार मिश्रा , भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, जिला नरसिंहपुर वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, गुना के विचाराधीन लघुकृत अवकाश अवधि दिनांक 28 सितम्बर 2012 से 15 मार्च 2013 तक, 169 दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 238 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव कुमार मिश्रा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2021

क्र. एफ 1 (बी) 93-2021- बी-4- दो. मान. मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश द्वारा की गई घोषणा क्रमांक सी -0670 के अनुपालन में, श्री विवेक सागर प्रसाद, अर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं टोक्यों ओलम्पिक-2020 में हॉकी की कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य को उप पुलिस अधीक्षक ( जी . डी. ) के पद पर विशेष नियुक्ति दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 3330-03- 2021-अनुभाग-6, दिनांक 14 अगस्त 2021 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक (जी. डी. ) के 01 रिक्त पद को आयोग के क्षेत्राधिकार की परिधि से अपवर्जित किये जाने हेतु आयोग की सहमति के आधार पर राज्य शासन द्वारा उक्त पद मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया जाता है.

(2 ) राज्य शासन द्वारा श्री विवेक सागर प्रसाद आत्मज श्री रोहित प्रसाद, 173 , जी. एच. , शिव नगर, चांदौन, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड पे 5400/- ( सातवें वेतनमान में लेवल- 12- रु. 56100-177500/- ) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर विशेष नियुक्ति के तहत पुलिस मुख्यालय, भोपाल में निम्नांकित शर्तों के तहत नियुक्त किया जाता है :-

1. मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भरती एवं पदोन्नति नियम, 2000 के नियम -8 ( 2 ) में निर्धारित शारीरिक अर्हता ( क ) ऊँचाई 168 से. मी. या उससे अधिक ( केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिये ) एवं नियम- 8 (3) में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होने संबंधी नियमों का शिथिलीकरण करते हुए श्री विवेक सागर प्रसाद को नियुक्तिदिनांक पश्चात् आगामी 04 वर्षों में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता से छूट प्रदान करते हुए उप पुलिस अधीक्षक ( जी. डी. ) के सीधी भरती के अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद पर विशेष नियुक्ति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1 2. श्री विवेक सागर प्रसाद वर्तमान में BPCL , Bhopal मेंExecutive Officer Grade - A के पद पर कार्यरत हैं. इन्हें उप पुलिस अधीक्षक ( जी. डी. ) के पद पर नियुक्ति उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सेवा त्याग का प्रमाण- पत्र प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत करना होगा.

3. राजपत्रित पद पर नियुक्ति पश्चात् श्री विवेक सागर प्रसाद की सेवाएं मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( आचरण ) नियम, 1965 के प्रावधानों से शासित होंगी.

4. इनकी परिवीक्षा अवधि इनके द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने एवं उप पुलिस अधीक्षक के लिये विहित प्रशिक्षण एवं समस्त विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के पश्चात् समाप्त की जावेगी.

5. इनकी नियुक्ति उपरांत आरक्षण नियमों के अनुपालन में उप पुलिस अधीक्षक ( जी. डी. ) का 01 पद रिक्त पद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में समाहित होगा.

(3 ) नव नियुक्त अधिकारी आदेश प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के अंदर पुलिस मुख्यालय , भोपाल में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार पदस्थापना स्थल से अपना क्रम आने पर कार्य मुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में सयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि , स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जावेंगे.

(6 ) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्यागपत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते हो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी .

(8 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9 ) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपना नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा .

(11 ) श्री विवेक सागर प्रसाद को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूलप्रतियाँ गृह विभाग , मंत्रालय , भोपाल में एवं पुलिस मुख्यालय, भोपाल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(12) श्री विवेक सागर प्रसाद का चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कराया जाकर गृह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा.

( 13 ) श्री विवेक सागर प्रसाद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित संभागीय चिकित्सा मण्डल से स्वयं का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु उपस्थित होना होगा. संभागीय चिकित्सा मण्डल द्वारा इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा.

(14 ) श्री विवेक सागर प्रसाद की उप पुलिस अधीक्षक (जी. डी. ) के पद पर वरिष्ठता इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पूर्व में सीधी भरती से उक्त पद पर नियुक्त अन्तिम अधिकारी के नाम के नीचे निर्धारित होगी.

( 15) श्री विवेक सागर प्रसाद को उप पुलिस अधीक्षक (जी. डी. ) के पद पर विशेष नियुक्ति मंत्रि- परिषद आदेश , आयटम क्रमांक -8 , दिनांक 31 अगस्त 2021 के अनुपालन में प्रदान की गई है.

8127 (16 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन 2002 ) , दिनांक 13-05-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टरपंजी में कर दी गई है.

( 17 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2021

पंजी क्र. 3204-2021 - इक्कीस ब ( एक) . - राज्य शासन , धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जबलपुर में कुलसचिव के पद पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कपिल कुमार मेहता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय को सौंपता है.

फा. क्र . 17 ( ई ) 17-2016 - इक्कीस - ब ( एक ) 3312- 2021-कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 ( ई ) 17-2016 - इक्कीस- ब(एक) 2311-19, दिनांक 04 मई 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायधीश स्तर की सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा व्यवहार न्यायाधीश स्तर की सारणी के अनुक्रमांक 1 एवं 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा इससे संबंधित प्रतिष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8128

सारणी-अ

जिला

अनु. क्र.

न्यायिक अधिकारी का नाम (जिला न्यायाधीश स्तर )

(2)

(3)

(1)

इन्दौर

" 1 .

श्री सुधीर मिश्रा, सातवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीशा, इन्दौर . "

सारणी-ब

जिला

अनु. क्र.

न्यायिक अधिकारी का नाम (व्यवहार न्यायाधीश स्तर )

(3)

(2)

(1)

" 1 इन्दौर कु. मीनाक्षी शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 ( सिनियर डिवीजन ) , इन्दौर.

3 जबलपुर श्रीमती तबस्सुम खान, छठवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 ( सिनियर डिवीजन ) जबलपुर.".

F. No. 17 (E ) 17-2016 - XXI - B ( 1 ) 3312-2021 .-In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016 ) the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's notification No. 17 (E) 17-2016 -XXI - B ( 1 ) 2311-2019 , dated 4th May 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 17th May 2019 namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for District Judge Level , for serial number 1 and for Civil Judge Level for serial numbers 1 and 3 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

District

S. No.

Proposed Names of Judicial Officers (District Judge Level )

(3)

(2)

(1)

Indore

"1.

Shri Sudhir Mishra , VII Additional District Judge, Indore."

TABLE

S. No. District Proposed Names of Judicial Officers (Civil Judge Level ) (3)

(2)

(1)

" 1 Indore Ku . Meenaksi Sharma , II CJ - I , (Sr. Division) Indore .

3 Jabalpur Smt . Tabassum Khan , VI CJ - I , (Sr. Division) Jabalpur . " .

पंजी.क्र.3191-2021 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकरी /रजिस्ट्रार के पद पर मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री नवीन पाराशर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर में न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, जिला सीधी की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2021

फा. क्र . 3456-2021 -इक्कीस- ब( एक) .- न्यायिक सेवा के सदस्य श्री राकेश कुमार सिंह (जूनियर ) , तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश , अलिराजपुर निलंबन अवधि में मुख्यालय मंदसौर के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं ( आचरण ) नियम, 1965 के नियम 3 के आरोप के संबंध में विभागीय जाँच प्रमाणित पाए जाने पर प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 13 अगस्त 2021 में लिए गए निर्णय के आधार पर फुल कोर्ट की अनुशंसा के पश्चात् मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक् (Removal from Serivce ) किए जाने की अनुशंसा की है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा की साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों पर विचार करने के उपरान्त उक्त अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री राकेश कुमार सिंह ( जूनियर ) , तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश , अलिराजपुर निलंबन अवधि में मुख्यालय मंदसौर को शास्तिस्वरुप सेवा से पृथक (Removal from Serivce ) किया जाए.

अतः , मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1966 के नियम 10 ( 8 ) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, एतद्वारा , राज्य शासन , श्री राकेश कुमार सिंह ( जूनियर ) , तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश, अलिराजपुर निलंबन अवधि में मुख्यालय मंदसौर को दीर्घ शास्ति स्वरुप उक्त पद से ( सेवा से पृथक) (Removal from Serivce ) किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गोपाल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8129

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , देवास - शाजापुर हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल , जवाहर नगर, ए. बी. रोड, देवास

देवास, दिनांक 6 सितम्बर 2021

विद्यमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र. 1709-देवास- नग्रानि-2021 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि, देवास वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है. वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 32 ग्राम निम्नानुसार है :-

1 सिया,

9 नागदा,

17 गदईसापिपल्या

25 खजुरिया, 2 दुर्गापुरा,

10 पालनगर,

18 आजमपुर सुतारखेड़ा, 26 मुकुंदखेड़ी, 3 अमरपुरा,

11 अनवटपुरा ,

19 चंदाना,

27 निपानिया, 4 गदुखेड़ी,

12 सुनवानी महाकाल,

20 छायन,

28 बोरखेड़ी धाकड़ 5 खटाम्बा,

13 सुकल्या क्षिप्रा,

21 मुंगावदा,

29राजपुरा, 6 सतबर्डी,

14 अलीपुर,

22 सिंगावदा,

30 लसुड़िया नजदीक, 7 खेताखेड़ी,

15 लोहार पिपल्या,

23 भीमसी,

31 भानगढ़, 8 बलोदा,

16 टुमनी,

24 करनाखेड़ी,

32अमलावती.

मानचित्र की एक प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :-

(1 ) संभागीय आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन

(2) जिला कलेक्टर, देवास

(3) आयुक्त, नगरपालिका निगम , देवास

(4) उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के संबंधित जिला कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

अनिता कुरोठे, उप संचालक.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 11 जून 2021/ दिनांक 14 जून 2021

प्र.क्र. 02- अ- 82-20-21 पत्र क्र.-4235- जिला भू-अर्जन-अपर कले. 2021. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

8130

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

[ भाग 1 चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय से स्वीकृत जिला कटनी में ग्रेड सेपरेटर लाईन बायपास का निर्माण वृहद पुल तथा उसके ऊपर रेल यातायात व्यवस्थासंबंधी कार्य कराया जाना है, जो कि देश प्रदेश हित, जन विकास की सार्वजनिक प्रयोजन संबंधी कार्य योजना है जिसमें भू- अर्जन कार्यवाही समय सीमा में वांछित है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. द्वितीय अध्यादेश दिनांक 3-4-2015 में प्रावधानिकता अनुसार प्रस्तावित रकवा निर्माण योजना आवश्यकता के अनुरुप है. इस हेतु धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(6) कटनी कटनी पडरिया

0.39

मुख्य अभियंता ( निर्माण )

कटनी ग्रेड सेपरेटर प.ह.नं. 31

(5) पश्चिममध्य रेल

नं. बं. 208

जबलपुर.

बायपास लाईन के निर्माण हेतु.

झलवारा

0.83

प.ह.नं. 30

नं. बं. 153

(2 ) प्रस्तावित अर्जन क्षेत्र में कोई धार्मिक संस्थान, स्मारक, मजार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि प्रभावित नहीं होते , जिससे जनसंताप हो .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 11 अगस्त 2021

क्र. 103- अ- 82-20-21- भू-अर्जन-21-7887-मौजा इटावा , पट.ह.नं. - 51 , तहसील बीना. मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा द्वारा मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी लाईन योजनांतर्गत ग्राम इटावा पट. ह. नं . 51 तहसील बीना , जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 144/1/1 , 147/3 , 147/4 , 176/1/1 , 176/1/2 , 176/3/1 , 435/1/1 , 435/1/3/1 , 435/2/1 , 436/1/1 , 436/1/2 , 437/1/1 , 438/ 3, 438/4, 448/1 , 449/1/1 , 449/2, 450/1/1 , 131/1/1 , 131/1/2 , 131/1/3 , 132/3/1 , 132/3/2, 147/1/1 , 147/5 रकबा क्रमशः 0.504, 2.023, 2.023, 0.126 , 0.008 , 0.116 , 6.125, 0.037, 0.234, 2.259 , 0.120, 0.390 , 2.275, 0.380, 0.412, 0.380, 0.412 , 2.428, 2.023, 2.428 , 2.089 , 1.518 , 1.398 , 1.637 , 5.626 , 0.849, 1.195, 2.023 हे. में से कुल रकबा 3.094 हे . भूमि का अर्जन प्रस्तावित है. प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किया जाकर सार्वजनिक सूचना क्रमांक 103 - अ-82-20-21- भू- अर्जन- 2021-2512 सागर, दिनांक16 मार्च 2021 जारी की गई थी. उक्त भूमि का समुचित सरकार अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न: प्ररूप-ख एवं ग भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8131

प्रारूप - ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

ग्राम- इटावा, प. ह. नं. 51

1 प्रभावित परिवारों की जीविका

कृषि (अप्रभावित होने से निरंक)

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

पत्रक संलग्न हैं

निरंक

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक 3 परिवहन.

जल-मल निकासी एवं स्वच्छता 4

निरंक

5 पेयजल के स्रोत

निरंक

6 पशुओं के लिये जलस्रोत

निरंक

7 सामुदायिक तालाब

निरंक

निरंक

8 जन सुविधाएं (जैसे - पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत् आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, कब्रिस्तान एवं श्मशान) .

जल निकास हेतु उचित व्यवस्था

9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.

अपेक्षक निकाय सहमत हैं.

10 अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा.

प्रारूप-ख (नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1 परियोजना का नाम

मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाईन

2 लोक प्रयोजन

आमजन के सुगम आवागमन हेतु मालखेड़ी से महादेवखेड़ी रेलवे लाईन के एवज में रेलवे लाईन का निर्माण.

3 स्थल

मौजा इटावा, प.ह.नं. -51 में खसरा नंबर 144/1/1 , 147/3, 147/4, 176/1/ 1 , 176/1/2, 176/3/1 , 435/1/1 , 435/1/3/1 , 435/2/1 , 436/1/1,436/1/2, 437/1/1 , 438/3, 438/4, 448/1 , 449/1/1 , 449/2 , 450/1/1 , 127/1 , 127/2, 127/3 , 130/1/1 , 1312/1/1 , 131/1/2 , 131/1/3 , 132/3/1 , 132/3/2 , 147/1/1 , 147/5 में से कुल रकबा 3.094 हे.

4 परियोजना का क्षेत्र

3.094हे.

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

प्रभावित भूमि के अतिरिक्त बड़ी तीसरी रेलवे निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है .

6 विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

मुख्य परियोजना अभियंता निर्माण- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा.

8132

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

[ भाग 1 7 परियोजना निर्माण के चरण

भूमि अधिग्रहित की जाकर, समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से तीसरी लाईन बिछानी हैं . जल निकासी हेतु उचित प्रबंध किया जावेगा.

संलग्न हैं.

8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे.

3.094 हे .

9 परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि

10 भूमिका मूल्य

वर्ष 2020-21 की गाईड- लाईन के अनुसार

14

11 प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या

12 परिसंपत्तियां

पत्रक संलग्न हैं.

निरंक

13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या.

14 सामाजिक समाघात

निरंक

15 विकल्प जिन पर विचार किया गया

निरंक

निष्कर्ष

16

प्रस्तावित भूमि पर मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा तथा आमजन को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी . भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारक की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित हैं.

सागर , दिनांक 1 सितम्बर 2021

प्र. क्र. 101 - अ - 82-20-21 - भू- अर्जन - 2021-8534.-चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा को मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई तीसरी बड़ी लाईन योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेंगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाधातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं. अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम देहरी में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है. परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

( 1 ) परियोजना का नाम-

मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन निर्माण हेतु (2 ) भूमि का विवरण-

जिला-

सागर

(1)

बीना

तहसील-

(2)

ग्राम-

देहरी

(3) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

8133 प. ह. नं.-

35

(4)

(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

0.010 हे .

अनुसूची-1

स. क्र.

अर्जित भूमि भूमि का प्रकार अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

( रकबा हे . में )

क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 1

769

0.990

0.010

भूमिस्वामी

कृषि भूमि कोमलसिंह पिता खूबसिंह साकिन देह भूमिस्वामी.

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7 ) -2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 8 ) -2014 - सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे. इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे.

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा .

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बीना में ) में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8134

क्र. 102- अ- 82-20-21- भू-अर्जन- 2021-8536.- चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा को बीना से कोटा ( 282.66 कि.मी. ) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेंगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं. अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम आगासौद में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है . परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

बीना से कोटा ( 282.66 कि.मी. ) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ( 1 ) परियोजना का नाम-

(2) भूमि का विवरण-

सागर

जिला-

(1)

बीना

तहसील-

(2)

आगासौद

ग्राम-

(3)

34

प. ह. नं.-

(4)

1.473 हे.

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

(5)

अनुसूची-1

भूमि का प्रकार सं. क्र.

अर्जित भूमि रकबा

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

(हे.मे. )

क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.078

1.660

399

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1 कलेक्टर सिंह पिता बाबूसिंह साकिन बिलाखना

0.072

0.860

402

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2 छोटेलाल गुलाबचंद पिता शिखरचंद जैन

0.036

0.190

404/1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

साकिन देह भूमिस्वामी.

0.163

0.950

404/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

3 रामरतन राजाराम सीताराम पिता देवी साकिन देह.

0.274

2.630

405

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4 रामगोपाल पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी.

0.082

0.790

406/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

5 तुलाराम पिता गुपाल साकिन देह भूमिस्वामी.

0.132

1.190

406/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

6 भैयालाल पिता गुपाल साकिन देह भूमिस्वामी.

0.160

1.190

406/3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

7 जमनाप्रसाद पिता गुपाल साकिन देह भूमिस्वामी.

0.312

1.190

406/4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

8 रामसेवक पिता स्व. बाबूलाल नामदेवह साकिन बरोदिया नोनगर भूमिस्वामी.

0.038

0.400

406/5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

9 रेखा पति विजय नामदेव साकिन देह भूमिस्वामी.

0.126

1.210

406/1317

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

10 मूलचंद पिता हरीराम साकिन लहटवास भूमिस्वामी.

1.473

11.860

कृषि भूमि

योग .. 11 8135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7 ) -2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 ( 8 ) -2014 - सात- शा, 2ए भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे . इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में ) में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 105- अ-82-20-21- भू-अर्जन-2021-8533.- चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा को मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई तीसरी बड़ी लाईन योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेंगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं. अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम कलरावनी में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है . परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन निर्माण हेतु (1 ) परियोजना का नाम-

(2) भूमि का विवरण-

सागर

जिला-

(1)

बीना

तहसील-

(2)

कलरावनी

ग्राम-

(3)

42

प. ह. नं.-

(4)

0.346 हे.

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

(5)

अनुसूची-1

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि

सं. क्र.

रकबा

क्षेत्रफल कुल रकबा

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

(हेक्टे. में)

(हे.में)

(6)

(7)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.346

8.050

89

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

1 प्रभुदयाल पिता दीनानाथ साकिन देह भूमिस्वामी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8136

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7 ) -2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे .

राज्यसरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15 ( 8 ) -2014 - सात - शा , 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है . अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे . इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीना समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे .

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 50 - अ- 82-20-21 - भू- अर्जन- 2021-8529.- चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख्य अभियंता निर्माण- II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को बीना- कटनी तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. रेल मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गिरवर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है . प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी रेल मार्ग निर्माण से क्षेत्र में आवागमन के साधनों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा क्षेत्र का व्यापारिक विकास भी होगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति एवं विकास होगा. परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

बीना कटनी तीसरी लाइन परियोजना ( 263 कि.मी. ) (1 ) परियोजना का नाम-

(2) भूमि का विवरण-

सागर

(1) जिला-

सागर

(2) तहसील-

गिरवर

ग्राम-

(3) 8137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

प. ह. नं.-

(4)

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

(5)

क्र. स.

स्वामित्व का प्रकार अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

(3)

(2)

(1)

भूमिस्वामी 1 गंगाराम पिता मुरलीधर पता सा. देह

भूमिस्वामी 2 मुरलीधर पिता रामदीन पता सा. देह

भूमिस्वामी प्रकाश प्रीतम पिता गोरेलाल पता सा. देह

3

भूमिस्वामी 4 बालकदास मोहनलाल , राजकुमार बालिग मुकेश नाबालिक पिता धनिराम सा. देह.

भूमिस्वामी 5 मुन्नाहल्ले राजू मुकेश पिता धनिराम शांतिबाई निब्बोबाई काशीबाई पुत्री धनीराम गुलाबरानी वेवा धनीराम पता सा.देह.

भूमिस्वामी 6 रामसजीवन पिता बालकिशन, पता सा. देह.

भूमिस्वामी 7 क्रांतिबाई पुत्री परमलाल पता सा. देह

102

2.048 हे.

अनुसूची-1

भूमि का प्रकार खसरा क्रमांक

अर्जित भूमि रकबा (हे.मे. )

क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)

(7)

(6)

(5)

(4)

2.048

1.100

कृषि भूमि 269

कृषिभूमि 0.600

274

0.020

कृषि भूमि 275

0.400

कृषि भूमि 276

1.000

कृषिभूमि 277

0.870

कृषिभूमि 278

कृषि भूमि 1.140

282

2.048

कृषि भूमि 5.32

योग .. 7

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15 ( 7 ) -2014 - सात- शा , 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सागर तथा सहायक कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15( 8 ) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे . इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सागर तथा सहायक कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेल भोपाल समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे .

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण- II पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

8138

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. 14- अ-82-20-21- भू- अर्जन - 2021-8530.-चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख्य अभियंता निर्माण- II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को बीना- कटनी तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . रेल मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम रंगोली में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है. प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी रेल मार्ग निर्माण से क्षेत्र में आवागमन के साधनों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा क्षेत्र का व्यापारिक विकास भी होगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति एवं विकास होगा. परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

बीना कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.)

( 1 ) परियोजना का नाम-

(2 ) भूमि का विवरण-

सागर

जिला-

(1)

सागर

(2) तहसील-

रंगोली

ग्राम-

(3)

104

प. ह. नं.-

(4)

5.963 हे .

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

(5)

अनुसूची-1

सं. क्र.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकबा

अर्जित भूमि रकबा

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्रमांक

(हेक्टे. में)

(हे.में. )

(6)

(7) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.360

1

74/1

कृषिभूमि परसराम रामेश्वर पिता कालूराम सा. देह भूमिस्वामी

0.740

2

99

कृषि भूमि राधारानी बेवा टीकाराम सा. देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.670

98

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामकली बेवा रेवाराम मुलू तुलसी नन्हेभाई

हरप्रसाद सोतम कमलाबाई पिता निरभेसींग

राजू अन्नूलक्ष्मी पिता रेवाराम जगरानी पति निरभेसींग सा. देह.

58

1.610

4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

विरनलाल पिता कालूराम सा. देह भूमिस्वामी.

59/1

5.963

0.730

भूमिस्वामी

5

कृषिभूमि दयाराम पिता बृजलाल सा. देह भूमिस्वामी.

कृषिभूमि

360

0.580

6

भूमिस्वामी

कृषि भूमि ममता पति राजू लोधी सा. देह

303/2

0.400

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी.

कृषिभूमि

250

0.380

भूमिस्वामी

कृषिभूमि

0.850

251

भूमिस्वामी

कृषिभूमि

361

0.2300

7

भूमिस्वामी

कृषिभूमि परवी बाई पुत्री कल्लूसिंह सा. देह

भूमिस्वामी.

8139

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.020

362/1

कृषि भूमि 8

भूमिस्वामी

फूलाबाई बेवा बब्बू सुबल कनई उमराव गोठल जहल्कई पिता बब्बू सोनाबाई पुत्री बब्बू गनेश जमना मुन्ना पिता हरीसींग टुन्डीबाई पुत्री हरीसिंग सोमतीबाई वेवा मुलुवा सुनिया वेवा रमला गुपाल उमराव पिता रमला सियाबाई शांतिबाई भागबाई द्रोपतीबाई चिरौजाबाई पुत्री रमला.

0.190

305

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

9 ज्योति पति प्रकाशचन्द्र अरोरा निवासी जिला

0.650

306

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सागर.

304

0.020

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

10 संतोष सिंह पिता मोहनलाल सा. देह भूमिस्वामी.

0.930

303/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

11 तुलसीराम पिता चेन सा. देह भूमिस्वामी

0.510

309

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

12 गोविन्द सिंह पिता नारायण सिंह सा. देह

0.350

302

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

13 संतोष सिंह पिता मोहनलाल सा. देह भूमिस्वामी.

0.720

317/1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

14 हीरालाल पिता कालूराम सा. देह भूमिस्वामी.

0.820

253

कृषि भूमि 15

भूमिस्वामी

औंकारसिंह पिता भूपेन्द्र सिंह पिता प्रतापसिंह रामरानी वेवा प्रतापसिंह सा. देह भूमिस्वामी.

2.400

252

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

16 बालकिशन पिता परमलाल सा. देह भूमिस्वामी.

2.720

247

कृषिभूमि 17

भूमिस्वामी

संतोष पिता हरिकिशन सा. देह भूमिस्वामी.

2.300

248

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

1.210

105

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

18 सुदामा पिता हरिकिशन सा. देह भूमिस्वामी.

1.560

127

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

1.300

124/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

19 गुलाबबाई पिता कदू सा. देह भूमिस्वामी.

0.110

123/1

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 20 गुलाबबाई वेवा कुद्दा खरगराम नन्हेभाई रामकिशन रामसेवक वीरन सोमनाथ बेनीबाई श्यामबाई छोटीबाई पिता कुद्दा साकिन देह.

126/3

0.510

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

21 जसरथ पिता परमलाल सा. देह भूमिस्वामी.

8140

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

(1)

(2)

(3)

भूमिस्वामी 22 महेन्द्र पिता बाबूलाल सा. देह भूमिस्वामी.

23

भूमिस्वामी अनिल पुत्र छिमाधर निवासी सागर

भूमिस्वामी 24 सुहागरानी बेवा गुलब छतरसींग गंगाराम वल्द बबलू रामरती नाबालिग पिता गुलाब वली माँ सुहागरानी बेवा गुलाब स्वामी.

भूमिस्वामी 25 गोरेलाल पिता हरिकिशन सा. देह भूमिस्वामी.

26 दुलारी बेवा भइयालाल प्यारेलाल कन्छेदी भूमिस्वामी वल्द भैयालाल सा. देह भूमिस्वामी.

27

भूमिस्वामी गणेश प्रसाद पिता परमलाल सा. देह भूमिस्वामी.

योग ..

(7) (4)

(5)

(6)

2.080

110/3

कृषि भूमि 1.210

103

कृषि भूमि 1.560

104

कृषि भूमि 1.210

106

कृषिभूमि 1.040

101

कृषि भूमि 1.270

125

कृषि भूमि

5.963

33

30.66

कृषि भूमि राज्यसरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7 ) -2014- सात - शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सागर तथा सहायक कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेल भोपाल प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे .

राज्यसरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 ( 8 ) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे. इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर तथा सहायक कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेल भोपाल समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण- II पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

8141

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 13- अ-82-2020-21- भू- अर्जन- 2021-8531.-चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख्य अभियंता निर्माण- II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को बीना- कटनी तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. रेल मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम लिधौराखुर्द में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है. प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी रेल मार्ग निर्माण से क्षेत्र में आवागमन के साधनों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा क्षेत्र का व्यापारिक विकास भी होगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति एवं विकास होगा. परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1 ) परियोजना का नाम-

(2) भूमि का विवरण-

(1) जिला-

तहसील-

(2)

ग्राम-

(3)

97

पट. ह. नं.-

(4)

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

(5)

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

(3)

(2)

(1)

1

भूमिस्वामी ऋषिराज पिता विनोद पता निवासी ग्राम सदर सागर भूमिस्वामी.

भूमिस्वामी 2 केतन पिता विनोद पता निवासी ग्राम सदर सागर भूमिस्वामी.

भूमिस्वामी 3 दीपेश नाबालिग पिता पप्पू वली आजा प्रतापसिंह लोधी पता ग्राम निवासी रगोली .

4

भूमिस्वामी प्रतापसिंह लोधी पुत्र पूरनसिंह लोधी, देवेन्द्र पिता नेमीचंद जैन , बलदाऊ नाबालिग पुत्र यशवंत लोधी पता सागर.

5

भूमिस्वामी शिलादेवी जोजे द्वारका प्रसाद पता सागर

भूमिस्वामी 6

भूमिस्वामी रज्जोबाई पति मौजीराम धानक पता देह

भूमिस्वामी 7 कुसुमरानी पति रामगोपाल पता सा. देह

योग ..

बीना कटनी तीसरी लाइन परियोजना ( 263 कि.मी. )

सागर

सागर

लिधौराखुर्द

2.329 हे.

अनुसूची-1

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि रकबा

क्षेत्रफल कुल रकबा

खसरा क्रमांक

(हे.मे.)

(हेक्टे. में)

(6)

(7) (4)

(5)

2.329

0.670

149/1

कृषि भूमि 0.200

149/2

कृषि भूमि 149/3

0.040

कृषि भूमि 149/4

0.230

कृषि भूमि 0.620

150/1

कृषिभूमि 153

1.100

कृषि भूमि 1.000

150/2

कृषि भूमि 151

1.530

कृषि भूमि

2.329

5.390

08

कृषि भूमि 8142

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

[ भाग 1 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7 ) -2014 - सात - शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है उसके द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और के सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है . अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( रा. ) सागर एवं उप मुख्य परियोजना अभियंता- II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 ( 8 ) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है . अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे . इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं उप मुख्य अभियन्ता निर्माण- II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर एवं उप मुख्य अभियंता- II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 12- अ- 82-20-21- भू- अर्जन- 2021-8532.-चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख्य अभियंता निर्माण- II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को बीना- कटनी तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. रेल मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम पिपरिया करकट में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है . प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी रेल मार्ग निर्माण से क्षेत्र में आवागमन के साधनों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा क्षेत्र का व्यापारिक विकास भी होगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति एवं विकास होगा. परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

( 1 ) परियोजना का नाम-

बीना-कटनी तीसरी लाइन परियोजना ( 263 कि.मी. ) (2) भूमि का विवरण-

सागर

(1) जिला-

सागर

(2) तहसील-

पिपरिया करकट

(3) ग्राम-

87

(4) पट. ह. नं.- 8143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

2.082हे.

(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनुसूची-1

क्र. सं.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे में)

अर्जित भूमि रकबा (हे.मे. )

(3)

(6)

(7)

(4)

(5)

(1)

(2)

0.300

896

1 शांतिबाई पत्नी गोपी पता केन्ट सागर

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

897

0.15

2

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

0.490

3

898

कृषि भूमि देवीप्रसाद प्रवीण कुमार रामकिशोर पिस. भूमिस्वामी सोहनलाल गणेशबाई उर्फ कृष्णाबाई बेवा सोहनलाल पता सा. देह.

2.082

0.200

899

4 शांतिबाई पत्नी गोपी पता केन्ट सागर

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

900

0.540

5

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

मन्दिर श्रीदेव जानकी जी बांके देह मु. केदारनाथ बैजनाथ सा देह प्रब. कले. महो. सागर.

0.150

901

6

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

पुसु सोहन पिता कल्ला बेनीबाई बेवा कल्लासाकिन देह.

0.250

902

7

भूमिस्वामी

कृषिभूमि श्रीमती रूपाली पत्नी राजेन्द्र नेमा श्रीमती रन्ना पत्नी विमलेश सेन साकिनसागर.

0.600

903

8

भूमिस्वामी

कृषि भूमि श्रीमती रूपाली पत्नी राजेन्द्र नेमा श्रीमती रन्ना पत्नी विमलेश सेन साकिन सागर.

0.400

904

9

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

पुसु सोहन पिता कल्ला बेनीबाई बेवा कल्ला.

2.082

3.08

योग ..

9

कृषि भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7 ) -2014 - सात - शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और के सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है . अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर एवं उप मुख्य अभियंता निर्माण- II पश्चिम मध्य रेल भोपाल भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे .

[ भाग 1 8144

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15 ( 8 ) -2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है . अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे . इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर एवं उप मुख्य अभियन्ता निर्माण- II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे .

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [ कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर में ] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं उप मुख्य अभियंता निर्माण- II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 106- अ- 82-20-21 - भू- अर्जन- 2021-8535.- चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा को बीना से कोटा ( 282.66 कि. मी. ) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन निर्माण योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेंगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं. अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम निबोदा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है. परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

बीना से कोटा ( 282.66 कि.मी. ) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु (1 ) परियोजना का नाम-

(2) भूमि का विवरण-

सागर

(1) जिला-

बीना

(2) तहसील-

निबोदा

(3) ग्राम-

42

(4) पट. ह. नं.-

0.200 हे.

(5 ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनुसूची-1

स. क्र.

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकबा

अर्जित भूमि रकबा

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्रमांक

(हे.मे. )

(हेक्टे. में)

(7)

(3)

(6)

(2)

(1)

0.200

(5) 1.300

(4) 57/1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

1 हरप्रसाद पिता मुन्ना साकिन आगासौद भूमिस्वामी.

57/2

1.300

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

2 राजकुमार पिता नाथूराम उर्फ भगोना उर्फ भगवानदास निवासी ग्राम आगासौद भूमिस्वामी.

02 2.600 0.200

योग ..

8145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7 ) -2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को जो उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे .

राज्यसरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 ( 8 ) -2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे . इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे बीना समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बीना में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 104- अ- 82-20-21 - भू- अर्जन - 2021-8537.- चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा को मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई तीसरी बड़ी लाईन योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेंगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं. अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम मनउ में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है. परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

( 1 ) परियोजना का नाम-

मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन निर्माण हेतु (2) भूमि का विवरण-

सागर

(1) जिला-

बीना

तहसील-

(2)

मनउ

(3) ग्राम-

42

प. ह. नं.-

(4) 8146

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

0.598 हे.

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

(5)

अनुसूची-1

क्र. सं.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्रमांक

अर्जित भूमि रकबा (हे .में)

क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(6)

(2)

(7)

(4)

(5)

(3)

(1)

2.240

0.370

134

1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

कृष्णगोपाल प्रभूदयाल उमाशंकर आत्माराम बलराम उदयभान पिता दीनानाथ गीता माया पुत्री दीनानाथ प्रभाशंकर राकेश सुरेश पिता केदारनाथ विमला सावित्री किरन भुवनेश्वरी पुत्री केदारनाथ राधाबाई वेवा केदारनाथ साकिन कलरावनी.

0.228

2.890

135

2

भूमिस्वामी

कृषि भूमि सुमरन पिता गनेश साकिन देहरी भूमिस्वामी.

02

0.598

योग ...

5.130

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7 ) -2014 - सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है . अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्यसरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 (8 ) -2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे . इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता- II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

8147 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 17 अगस्त 2021

क्र. 2062 - भू- अर्जन-21 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम ठिकरिया , तहसील कन्नौद, जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम ठिकरिया, तहसील कन्नौद, जिला देवास से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- ठिकरिया, तहसील-कन्नौद

विवरण

क्र.

अर्जित किये जाने वाले ग्राम आबादी स्थित

कच्चा मकान का कुल एरिया

सिंचित

असिंचित

योग

11.82 वर्गमीटर 1 दतूनी बांध परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण

अनुसूची -2

दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम ठिकरिया, तहसील कन्नौद की प्रभावित ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का विवरण

ग्राम-ठिकरिया, तहसील-कन्नौद

क्र.

कच्चा मकान का कुल

हितग्राही का नाम व पिता/पति का नाम

खसरा क्र.

वर्गमीटर

अर्जित की जाने वाले ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का कुल एरिया (2)

(3)

सिंचित (4)

(1)

असिंचित (5)

कुल (6)

सिंचित (7)

असिंचित (8)

कुल (9) 1

11.82

11.82 श्री सनोर पिता शंकर जाति कोरकू निवासी ग्राम ठिकरिया हा. मु. संदलपुर, तहसील

खातेगांव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

8148

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

कार्यालय, कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 17 अगस्त 2021

प्र. क्र. 0005- अ-82-20-21 .- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 अंतर्गत धारा -19 ( क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कस्बा विदिशाम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क तक पहुंच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वेक्रमवार विवरण उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अंतर्गत धारा -19 ( क्र. 3 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, जिसमें कि पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नहीं हो रहा है , निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है .

अनुसूची

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु

कस्बा विदिशा

खसरा नंबर

स. क्र. भूमिस्वामी का नाम/पिता या पति का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)

(2)

रकबा (हेक्टेयर में) (4)

क्रय के लिए प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (5) (1)

1

(3) 23/1

0.062

0.049 दयाशंकर पुत्र गोपीलाल दुबे (फौत) वारिसान अभिजीत उर्फ मन्नू पुत्र दयाशंकर, हर्षिता, वर्षा , प्रगति, इति, पुत्रियां दयाशंकर एवं विजयलक्ष्मी बेवा दयाशंकर दुबे.

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पंकज जैन, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 23 अगस्त 2021

क्र. 455- भू-अर्जन- 21.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 6 फरवरी 2020 एवं 11 फरवरी 2020 को किया जा चुका है. वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा 19 के पश्चात् अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका है. क्योंकि रेलवे विभाग से प्रतिकर राशि रु. 300 करोड़ माँग किये जाने से समय पर प्राप्त न होने एवं दिनांक 31 जुलाई 2021 को कम राशि रुपये 60 करोड़ उपलब्ध कराया गया है. अतः समयावधि में प्रतिकर राशि उपलब्ध न होने के कारण 01 वर्ष की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है . म. प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड ( ड ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायगा (म . प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 03-10-2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित ) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 की उपधारा ( 7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा -25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा -19 की उपधारा (4 ) की समयावधि में एक वर्ष की वृद्धि की जाती है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और भाग 1 ]

8149

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास , चुरहट/ रामपुर नैकिन, बहरी एवं सिहावल की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-

(1 ) भूमि का वर्णन.-

क्र.

ग्राम का नाम

धारा -19 को 01 वर्ष

धारा -19 के जारी

होने का दिनांक

निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग)

धारा -19 की समयावधि में की गयी वृद्धि पूर्ण होने का दिनांक

उपखण्ड गोपदबनास

1

12.638 गाडा बबन सिंह

4.600 2 गाडा लोलर सिंह

3

0.314 पडैनियाखुर्द

3.767 4 विसैधाटोला

05-02-2021

06-02-2020

06-02-2020

05-02-2021

05-02-2021

06-02-2020

धारा-19 की उपधारा ( 4) की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है. 05-02-2021

06-02-2020

उपखण्ड चुरहट/रामपुर नैकिन

2.596 1 चंदैनिया

2.118 2 मझियार

6.767 3

बघवार

बडखरा -739

2.636 4

05-02-2021

06-02-2020

06-02-2020

05-02-2021

धारा-19 की उपधारा (4 ) की अधिसूचना में 01 वर्ष की 05-02-2021

06-02-2020

वृद्धि की जाती है.

06-02-2020

05-02-2021

उपखण्ड सिहावल

18.760 1 गजरही उन्मुक्त

2

4.434 कुचवाही

3

मउ

2.677 4

5.973 बेलहा

5

2.939 खैरहा

2.363 6 करौंदी

12.650 7 कुबरी

8

5.456 कुशियारी

4.503 बहेरात 685

9

10.121 10 मटिहनी

11

1.660 देवरी

4.028 12 केशवाही

13 बहेरा

4.503

3.194 पताई

14

2.396 15 बहरी

06-02-2020

05-02-2021

11-02-2020

10-02-2021

06-02-2020

05-02-2021

धारा-19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है. 05-02-2021

06-02-2020

05-02-2021

06-02-2020

10-02-2021

11-02-2020

11-02-2020

10-02-2021

05-02-2021

06-02-2020

05-02-2021

06-02-2020

06-02-2020

05-02-2021

06-02-2020

05-02-2021

10-02-2021

11-02-2020

06-02-2020

05-02-2021

11-02-2020

10-02-2021

06-02-2020

05-02-2021

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई रेल लाईन हेतु.

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास/चुरहट/रामपुर नैकिन/ सिहावल, जिला सीधी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

8150

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 24 अगस्त 2021

प्र. क्र. 02 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2020-21- आसन बैराज ठेह-8128/ 1.- [ भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत ]

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि लोक प्रयोजनार्थ ( आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य ) ग्राम- ठेह, प.ह.क्र. 121 , रा.नि. वृत्त- तहसील- जौरा , उपखण्ड- जौरा, जिला- मुरैना में कुल 4.68 हे. अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम - ठेह, प.ह.क्र. 121 राजस्व वृत्त- तहसील - जौरा , उपखण्ड- जौरा, जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

2. भूमि का वर्णन

(क) जिला- मुरैना

(ख) तहसील-जौरा

(ग) ग्राम- ठेह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.30 हे.

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सर्वे नम्बर

स.क्र.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) (6)

अर्जन का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4) (2)

(1)

21

1.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

22

2.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

3.

23

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

24

4.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

25

5.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

26

6.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

30

7.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

12

कृषि भूमि 8.

भूमिस्वामी

13

9.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.250

भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.290

भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.270

भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.580

भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.370

भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.380

भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.310

शिव सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति गू.ठा. पता नि. चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

0.070

मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र सुरेश सिंह, बुलाखी सिंह, पुत्रान संतोष सिंह रमाबाई सरोजबाई, मुन्नीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

0.040

मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र सुरेश सिंह, बुलाखी सिंह, पुत्रान संतोष सिंह रमाबाई सरोजबाई, मुन्नीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

8151

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

10.

16

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

11.

17

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

147

12.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

148

कृषि भूमि 13.

भूमिस्वामी

150

14.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

151

15.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

152

कृषि भूमि 16.

भूमिस्वामी

158

17.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

159

18.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

161

19.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

163

20.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

165

21.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

(6)

(5)

0.050

मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र, सुरेश सिंह, बुलाखी सिंह, पुत्रान संतोष सिंह रमाबाई सरोजबाई, मुन्नीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

0.310

शिव सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति गू. ठा. पता नि. चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

0.080

कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

0.060

कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

0.160

मु. मथुरा वेवा अतर सिंह सिंघराम जबर सिंह पप्पू बच्चू मुकेश पुत्रान अतर सिंह गीता चिरोंजी पुत्रियां अतर सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

1.210

कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

0.060

कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

0.510

मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2 समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भू-दान कृषक.

0.200

मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2 समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भू-दान कृषक.

0.670

भू-दान कृषक. मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2 समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम 0.240

बाबूसिंह , रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह , पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह , पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

0.640

बाबूसिंह , रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह , जण्डेल सिंह , पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

8152

(2)

(3)

(4) (1)

167

22.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

168

23.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

24.

173

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

25.

169

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

170

26.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

172

27.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कुल किता 27 1.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

(6)

(5)

0.050

बाबूसिंह , रामसिंह , परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

0.210

बाबूसिंह, रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

0.310

बाबूसिंह , रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

0.590

हरिसिंह, बाबूलाल पुत्र सुधई सीताश्री बा. गुड्डी नाबा. पुत्रियाँ सुधई सर. प. माँ काशी खुद मं. काशी वेवा सुधई समान भाग 1/4 कोशा वेवा लखुआ हि. 1/2 उग्रसेन पुत्र भीखा बुन्देश नाबा . पुत्री भीखा सर. प. माँ काशी खुद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मु. काशी वेवा भीखा स.भा. 1/2 दर भाग 3/4 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.090

बाबूसिंह, रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह , रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गू. ठा . पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

0.300

बाबूसिंह, रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह , पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह , रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

8.30हे.

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है.

2. नियम 4 के अधीन भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नहीं है.

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

विशेष : धारा 40( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है . इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 ( Urgency Clause ) के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं . अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे .

भाग 1 ]

8153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

प्र. क्र. 03 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2020-21- आसन बैराज- चन्द्रपुरा -8128/ 2.- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 [ सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत ] .

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि लोक प्रयोजनार्थ ( आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य ) ग्राम - चन्द्रपुरा, प.ह.क्र. 122, रा.नि. वृत्त- तहसील- जौरा, उपखण्ड- जौरा , जिला- मुरैना में कुल 4.68 हे. अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- चन्द्रपुरा , प.ह.क्र. 122 राजस्व वृत्त- तहसील - जौरा , उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

2. भूमि का वर्णन

(क) जिला- मुरैना

(ख) तहसील- जौरा

(ग) ग्राम-चन्द्रपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.68 हेक्टर.

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

स.क्र.

अनुसूची

अर्जन का क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

(3)

(1) (2)

(4)

(5)

1

439 भूमिस्वामी कृषि भूमि 2

442 भूमिस्वामी कृषि भूमि 3

443 भूमिस्वामी कृषि भूमि 4

445 भूमिस्वामी कृषि भूमि 5

447 भूमिस्वामी कृषिभूमि हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

(राजस्व अभिलेख अनुसार ) (6)

0.03

छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

0.23

अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

0.17

छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

0.39

अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

0.24

अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8154

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.16

कृषिभूमि 448

6

भूमिस्वामी

0.12

कृषिभूमि 449 भूमिस्वामी

7

0.32

454

कृषि भूमि 8

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

9 447/772

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

10 496/773

कृषि भूमि 11

भूमिस्वामी

448/774

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

12 454/775

कृषिभूमि 474 भूमिस्वामी

13

475

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

14

476

कृषि भूमि 15

भूमिस्वामी

कृषिभूमि 477 भूमिस्वामी

16

कृषिभूमि 17

495 भूमिस्वामी

[ भाग 1

(6)

छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

बाबूसिंह पुत्र पंछी सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम मजरा पंचमपुरा.

0.27

अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

0.18

अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

0.23

अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

0.11

अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

0.17

रघुवीर पुत्र रामजीलाल जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.34

छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

0.38

मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर जाति ब्रा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

0.40

पूरन सिंह पुत्र कदम सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम मजरा पंचमपुरा भूमिस्वामी.

0.16

छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जातिगू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

8155 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

(1)

(3)

(5)

(6)

(2)

(4)

0.01

18 496/776 भूमिस्वामी कृषि भूमि

छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा . पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

19

0.30

497 भूमिस्वामी कृषिभूमि

छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी .

20

493

0.47

भूमिस्वामी कृषिभूमि

छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी .

कुल किता 20 4.68 हे.

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है.

2. नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है .

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नहीं है.

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है .

विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है . इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 ( Urgency Clause ) के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.

प्र. क्र. 04- अ-82- भू-अर्जन- 2020-21- आसन बैराज सिंघौरा -8128/3 .- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 [ सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत ] .

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि लोक प्रयोजनार्थ ( आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य ) ग्राम- सिघौरा , प.ह. क्र. 122, रा.नि.वृत्त- तहसील- जौरा, उपखण्ड- जौरा, जिला- मुरैना में कुल 28.715 हे. अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- सिघौरा , प.ह.क्र. 122 राजस्व वृत्त- तहसील- जौरा, उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

2. भूमि का वर्णन

(क) जिला- मुरैना

(ख) तहसील-जौरा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8156

(ग) ग्राम- सिघौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 28.715 हे.

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

अर्जन का क्षेत्रफल

स.क्र. सर्वे नम्बर

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

32/1

1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

32/2

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

32/3

3

भूमिस्वामी कृषि भूमि 32/4

4

भूमिस्वामी कृषि भूमि 32/5

5

भूमिस्वामी कृषिभूमि 6

32/6 भूमिस्वामी कृषि भूमि 32/7

7

भूमिस्वामी कृषिभूमि 8

भूमिस्वामी कृषि भूमि 34/1/1

9

भूमिस्वामी कृषि भूमि 34/2/2

10

भूमिस्वामी कृषि भूमि 34 min 2

11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

34 min 3

12

भूमिस्वामी कृषि भूमि 34 min 6

(राजस्व अभिलेख अनुसार)

(6)

0.052

वीरेन्द्र राजेन्द्र महेश मुकेश बंटी पुत्र प्रीतम सिंह कु. कलावती बेवा प्रीतम सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

0.052

सोबरन पुत्र गनेशा जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.052

लाखन पुत्र रामरतन जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.052

पहलवान पुत्र गनेशा जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.

0.010

बतसिया मुन्नी पुत्रियाँ गनेशराम समान भाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.167

राजेश रामराज ऐंदल सिंह पि. बाबू सिंह स. भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.094

मुन्शी सिंह गब्बर सिंह पुत्र हाकिम सिंह स. भा. जाति गू. ठा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.418

काशीराम पिता चतुरा जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.418

निहाल सिंह चतुरसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.261

राजेन्द्र सिंह पुत्र सियाराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.523

सुरेश रामबीर मलखान भागीरथ पि. जगन्नाथ समान भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.303

हरिसिंह पुत्र कप्तान सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

भाग 1 ]

(5)

(3)

(4) (1) (2)

13

99 भूमिस्वामी कृषि भूमि 100

14

भूमिस्वामी कृषि भूमि 15

101 भूमिस्वामी कृषि भूमि 16

भूमिस्वामी कृषि भूमि 102min 2

17

भूमिस्वामी

102min 1

कृषिभूमि 103/1

18

भूमिस्वामी कृषिभूमि 103/2

19

भूमिस्वामी कृषि भूमि 20

कृषिभूमि 105 भूमिस्वामी

21

106 भूमिस्वामी कृषिभूमि 107

22

भूमिस्वामी कृषि भूमि 23

108 भूमिस्वामी कृषिभूमि 109

24

भूमिस्वामी कृषि भूमि

8157

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

(6)

0.021

पहलवान सिंह पुत्र रतीराम भाग 1/2 बादाम पुत्र हाकिम सिंह भाग 12/15 गिर्राज सिह पुत्र हरगोविन्द भाग 3/15 दर भाग 1/4 प्रेमाबाई पत्नी लोटन सिंह भाग 1/4 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.606

पहलवान सिंह पुत्र रतीराम भाग 1/2 बादाम पुत्र हाकिम सिंह भाग 12/15 गिर्राज सिह पुत्र हरगोविन्द भाग 3/15 दर भाग 1/4 प्रेमाबाई पत्नी लोटन सिंह भाग 1/4 जाति गू. ठा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.460

अतरसिंह पि. कुंअरपाल उर्फ हलुके रामकेशी लाली पि. कुंअरपाल उर्फ हलुके समान भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.188

रोशन सिंह पुत्र रामरतन जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.188

पंजाब सिंह दयाराम जगदीश दशरथ पि. प्रभूसिंह शीला पप्पो पि. प्रभुसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

0.178

रोशन सिंह पुत्र रामरतन जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.178

भूरा सिंह पुत्र रामरतन जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.251

कलयान सिंह लोकेन्द्र सिंह रामबीर पि. शत्रुघन सिंह मुन्नी गुड्डी पि. शत्रुघन सिंह समान भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.272

पंजाब सिंह दयाराम जगदीश दशरथ पि. प्रभूसिंह शीला पप्पो पि. प्रभुसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

0.303

अजब सिंह अतिबल सिंह पुत्रान सरनामसिंह भाग समान जाति गुर्जर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.303

गिर्राज पुत्र हरगोविन्द जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.293

कलयान सिंह लोकेन्द्र सिंह रामबीर पि. शत्रुघन सिंह मुन्नी गुड्डी पि. शत्रुघन सिंह समान भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

8158

(3)

(1) (2)

(4) 25

110 भूमिस्वामी कृषि भूमि 26

भूमिस्वामी

111 min 1

कृषिभूमि 27

भूमिस्वामी

111 min 2

कृषिभूमि 28

112 भूमिस्वामी कृषि भूमि 29

113 भूमिस्वामी कृषिभूमि 30

125 भूमिस्वामी कृषि भूमि 31

भूमिस्वामी

128/1/1

कृषि भूमि 32 128/1/2 भूमिस्वामी कृषिभूमि

भूमिस्वामी

33 129/1/2

कृषिभूमि 34 129/2/1 भूमिस्वामी कृषि भूमि

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

(6)

(5)

0.251

रामबेटी पत्नी रमेश सिंह जाति गू. ठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.178

भूरा सिंह पुत्र रामरतन जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.063

भूरा सिंह पुत्र रामरतन जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.125

भूरा सिंह पुत्र रामरतन जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.449

उम्मेद सिंह सियाराम पुत्रान छोटे सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

0.345

लायक सिंह आशाराम पुत्र भगवान सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम संभाग भाग भूमिस्वामी.

0.199

उम्मेद सिंह सियाराम पुत्रान छोटे सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

0.637

सूबेदार सिंह पुत्र रामचरन विजेन्द्र सिंह पुत्र फेरन सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

2.508

रामअख्त्यार सुरेश दिलीप पुत्रान रघुवर बादामी बेवा रघुवर समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा. 1/21 केशव गब्बर पुत्रान कप्तान सिंह लीलावती समवती रामवती पुत्री कप्तान सिंह समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स . भा . 1/21 जण्डेल सिंह बाबू सिंह पुत्रान भगवान सिंह शान्ती अंगूरी पुत्री भगवान सिंह समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा . 4/21 मुरारी रामहरी पिता नबाव सिंह समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा. 1/21 मातादीन रामू पुत्रान ग्यासिया हलुकी कलिया मुन्नी पुत्री ग्यासिया समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा. 1/3 मनीराम पुत्र बद्री सिंह शीला द्वारिका सोनो भूरी पुत्री बद्री सिंह समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा. 1/3.

1.097

भूरासिंह सन्तोशी रामभजन पुत्रान विशाल सिंह मीरा गुड्डी पुत्रियाँ विशाल सिंह मु. बैजन्ती बेवा विशाल सिंह स. भा. 6/35 राजवीर बा. सन्जूसिंह नाबा. पुत्रान हमीर सिंह सीमा कल्लो मल्लो नाबा पुत्रियाँ हमीर सिंह सरप माँ खुद मु. सुनीता बेवा हमीर सिंह स. भा. 1/10 बाबू सिंह जगमनि भाग 1 ]

(5)

(3)

(4) (2)

(1)

131

35

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

133

36

भूमिस्वामी कृषि भूमि 134

37

भूमिस्वामी कृषिभूमि 135

38

भूमिस्वामी कृषिभूमि 39

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

138/1

40

भूमि स्वामी

138/2

कृषि भूमि 139

41

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

8159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

(6)

सिंह रोशन सिंह भूरा सिंह उमेश सिंह पुत्र रामरतन सिंह मुन्नी पुत्री रामरतन मु. रामप्यारी बेवा रामरतन सिंह स. भा . 1/5 सरदार सिंह पुत्र शंकर सिंह भाग 1/5 भूमिस्वामी जगन्नाथ संतोशी पुत्र भीमा राजाबेटी बैकुण्ठी रामबेटी कलावती भागवती गुड्डी पुत्रियाँ भीमा स. भा. 8/45 रामखिलाड़ी वीरेन्द्र नाबा पुत्र पंजाब सिंह वीकेश गुड्डी नाबा पुत्रियाँ पंजाब सिंह नाबा. सर. मु. रामवती वेवा पंजाब सिंह स. भा . 1/45 कल्ली उर्फ भवूती गोलू आशीष नाबा. पुत्रान साहब सिंह विमलेष , प्रीती मीना बा अन्जु सपना नाबा. पुत्रियां साहब सिंह सरप माँ खुद मीरा बेवा साहब सिंह स. भा . 1/20 रामहेत लायक सिंह पुत्र भोगीराम मु. चिंरोजी बेवा भोगीराम स. भा. 3/20 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.449

अंगूरी पत्नी औतार भाग 13/69 मुन्शी गब्बर पुत्र हाकिम सिंह भाग 27/69 दीवान गब्बर कोकसिंह सुल्तान पि. हाकिम सिंह 1 भाग 29/69 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.219

भूरासिंह सन्तोशी रामभजन पुत्रान विशाल सिंह मीरा गुड्डी पुत्रियाँ विशाल सिंह मु. बैजन्ती बेवा विशाल सिंह स. भा. 6/7 बा. राजवीर, धीरजसिंह बा. सन्जू सिंह नाबा. पुत्रान हमीर सिंह सीमा कल्लो मल्लो नाबा पुत्रियाँ हमीर सिंह सरप माँ खुद मु. सुनीता बेवा हमीर सिंह संभाग 1/7 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.272

बृजराज सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.606

प्रकाश पुत्र भगवान सिंह हि. 1/2 दीवान सिंह गब्बर सिंह कोकसिंह सुल्तान सिंह पुत्रगण हाकिम सिंह संभाग 1/2 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.282

बाबूसिंह पुत्र रामरतन सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.282

संतोशी रामभजन पिता विशाल सिंह संभाग 2/3 राजवीर बा. धीरज संजू सिंह नाबा. पुत्र हमीर सिंह सीमा कल्लो मल्लो नाबा. पुत्री हमीर सिंह सर. माँ खुद मु. सुनीता बेवा हमीर सिंह संभाग 1/3 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.272

अन्गूरी पत्नी औतार भाग 13/69 मुन्शी गब्बर पुत्र हाकिम सिंह भाग 27/69 दीवान गब्बर कोकसिंह सुल्तान पि. हाकिम सिंह भाग 29/69 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

8160

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

42

भूमि स्वामी

149 min 1

कृषि भूमि 43

भूमि स्वामी

149 min 2

कृषि भूमि 44

भूमि स्वामी

149 min 3

कृषि भूमि 45

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

150 min 1

46

भूमि स्वामी

150 min 2

कृषिभूमि 47

भूमि स्वामी

150 min 3

कृषि भूमि 48

भूमि स्वामी

150 min 4

कृषि भूमि 49

भूमि स्वामी कृषि भूमि 177 min 1

भूमि स्वामी कृषिभूमि 50 292 min 2

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

51 292 min 3

भूमि स्वामी कृषि भूमि 52 292 min 5

भूमि स्वामी

53 292 min 1/1

कृषि भूमि 54

कृषिभूमि

भूमि स्वामी

330 min 2

55

भूमि स्वामी कृषि भूमि 330 min 3

56

भूमि स्वामी कृषिभूमि 330 min 5

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

(6)

0.031

जगदीश वकील बादाम पि. लज्जाराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.418

रामजीलाल पुत्र पंछी जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.941

रामधार सिंह पुत्र पंछी जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.627

पहलवान सिंह पुत्र रतीराम सिंह, जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.752

रणवीर सिंह पुत्र सोनेराम , जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.146

राजेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

1.285

रामवरन सोनेराम रामसहाय रामलखन पि. देवी सिंह , जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.209

हरीसिंह पुत्र सोबरन सिंह जाति गूजर ठाकुर, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.105

हरीसिंह पुत्र सोबरन सिंह जाति गूजर ठाकुर, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.656

हाकिम सिंह पि शंकर सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.105

दिलीप सिंह बा. शैलू सिंह नाबा . पुत्र बदन सिंह कोमेश बा. मल्लाह नाबा. पुत्रियाँ बदन सिंह नाबा . सर. माँ खूद मु. बोहता वेवा बदन सिंह स. भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.835

गम्भीर सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.418

बज्र सिंह पुत्र रतीराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.418

लोटन सिंह पुत्र रतीराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.418

हाकिम सिंह पि हरगोविन्द सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

भूमि स्वामी

57 330 min 7

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

58 336 min 1/2

कृषिभूमि 59

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

336 min 1

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

336 min 2

60

61

भूमि स्वामी कृषिभूमि 336min 3

भूमि स्वामी कृषिभूमि 336 min 4

62

63

भूमि स्वामी

336 min 5

कृषि भूमि 64

भूमि स्वामी

336min 6

कृषिभूमि 65

भूमि स्वामी कृषिभूमि 336 min 8

347/1

66

भूमिस्वामी कृषि भूमि 349

67

भूमिस्वामी कृषिभूमि 350

68

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

351

69

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

352

70

भूमिस्वामी कृषि भूमि

8161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

(6)

(5)

0.418

गिर्राज पुत्र हरगोविन्द जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.627

वीरेन्द्र पुत्र रघुवर जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.418

केदार सिंह पुत्र ररतीराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.314

लायक सिंह आशाराम पुत्र भगवान सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम संभाग भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.314

मनीराम सिंह पुत्र रघुवर सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.418

रामवीर धर्मसिंह पिता मनीराम स. भा. जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.314

सुरेश रामबीर मलखान भागीरथ पि. जगन्नाथ समान भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.627

हाकिम सिंह पि. हरगोविन्द जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.627

गिर्राज पुत्र हरगोविन्द जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

0.314

संतोशी रामभजन पिता विशाल सिंह संभाग 3/8 राजवीर बा. धीरज संजू सिंह नाबा. पुत्र हमीर सिंह सीमा कल्लो मल्लो नाबा. पुत्री हमीर सिंह सर. माँ खुद मु. सुनीता वेवा हमीर सिंह संभाग 5/8 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.052

राजेश रामराज ऐंदल सिंह पि. बाबू सिंह स. भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.700

राजेश रामराज ऐंदल सिंह पि. बाबू सिंह स. भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.031

राजेश रामराज ऐंदल सिंह पि. बाबू सिंह स. भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.157

जनकसिंह पुत्र होतमसिंह भाग 22/71 जाति कुशवाह वीरेन्द्र राजेन्द्र महेश मुकेश योगेन्द्र पुत्र प्रीतम कोमेश पुत्री प्रीतम मु. कलावती वेवा प्रीतम संभाग 1/2 जाति गू. ठा. पता निवासी 8162

(1) (2)

(3)

(4) 71

353/1 भूमिस्वामी कृषि भूमि 72

353/2 भूमिस्वामी कृषिभूमि 73

357/5 भूमिस्वामी कृषि भूमि 74

358/1 भूमिस्वामी कृषि भूमि 75

358/2 भूमिस्वामी कृषि भूमि 360/1

76

भूमिस्वामी कृषि भूमि 77

360/2 भूमिस्वामी कृषिभूमि 78 360/3 भूमिस्वामी कृषि भूमि 79 360/4 भूमिस्वामी कृषि भूमि

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

[ भाग 1

(5)

(6)

ग्राम भूमिस्वामी पातीराम पुत्र चंदन सिंह अमलेश वीएस इंग्लिश कमलेश नाबा पुत्री चंदन सिंह सर. मु. राजाबेटी वेवा चंदन सिंह संभाग 1/2 दर भाग 25/71 काशीराम लखपति भीकम पुत्र करन सिंह संभाग 20/71 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी लखपति पुत्र करन सिंह भाग 4/71 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.021

भीखम सिंह पुत्र करन सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.031

जनकसिंह पुत्र होतमसिंह जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.

0.084

पातीराम पुत्र चंदन सिंह 7/8 अमरेश वीएस इंग्लिश कमलेश नाबा पुत्री चंदन सिंह स. माँ खुद मु. राजाबेटी वेवा चंदन सिंह संभाग 1/8 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.052

जहार सिंह पुत्र भगवानलाल भा 48/110 रामस्वरूप मनीराम पुत्रान भगवानलाल लौगसिरी पुत्री भगवानलाल स. भा 25/110 परसादी पुत्र भगवानलाल भाग 37/110 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.

0.042

राजाराम पुत्र झन्तू जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.

0.031

जहार सिंह पुत्र भगवालाल भा 48/110 रामस्वरूप मनीराम पुत्रान भगवानलाल लौगसिरी पुत्री भगवालाल स. भा. 25/ 110 परसादी पुत्र भगवानलाल भाग 37/110 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.

0.021

राजाराम पुत्र झन्डू जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.

0.042

सुरेश वीरेन्द्र पुत्रान शुक्लू स. भा 42/93 शीला कलिया पुत्रियाँ शुक्लू सावित्री वेवा शुक्लू स. भा 51/93 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.

0.052

दामोदर महेन्द्र पुत्रान रामसिंह समान भाग 28/57 श्रीनिवास पुत्र रामसिंह फूलवती वेवा रामसिंह कस्तूरी सन्तो गीता सिया पुत्रिया रामसिंह समान भाग 10/57 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी फूलसिंह रामऔतार श्रीराम पुत्रान छोटे समान भाग 13/57 होरीलाल पुत्र गंगाप्रसाद शीला पुत्री गंमाप्रसाद समान भाग 3/57 केदार पुत्र छिदृदा भाग 3/57 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दुरा भूमिस्वामी.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8163 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

80

1.18

भूमि स्वामी

365/1/1

कृषि भूमि

जहारसिंह रामस्वरूप मनीराम परसादी पि भगवानलाल लोंगश्री पि. भगवानलाल 1/2 राजाराम पि. झण्डू 1/2 दर भाग 1/4 फूलवती वेवा रामसिंह दामोदर श्रीनिवास महेन्द्र पुत्र रामसिंह सन्तो सियावेटी कस्तूरी गीता पुत्रिया रामसिंह स. भा 1/3 धर्मपाल नरेश दशरथ पुत्र पंचमसिंह मालती पुत्री पंचम सिंह 1/3 उदयसिंह महेश पुत्र नबलू मीना केतुकी मिथलेश शकीला बा. केशकली नाबा. पुत्रिया नवलू सर. बैकुन्ठी माँ खुद बैकुन्ठी वेवा नबूलू स. भा. 1/3 भूमिस्वामीक दर भाग 1/4 दिलीप छोटेलाल बच्चू नाबा. पुत्र अमरसिंह भूमिस्वामी शारदा गिरजा नीरज नाबा. अमरसिंह नाबा सर मु. बसन्ती माँ खुद मु. ससन्ती वेवा अमरसिंह 1/3लायक सिंह पि. मोहन सिंह रामकटोरी पुत्री मोहन सिंह स. भा. 2/3 दर भाग 1/4 सुरेश वीरेन्द्र पि. सुकलू सावित्री वेवा शुक्लू स. भा. 1/4 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

369

81

0.263

भूमिस्वामी कृषि भूमि

रामस्वरूप पुत्र मानपाल जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम माताबाई का पुरा भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

82

424

0.167

भूमिस्वामी कृषिभूमि

लल्जाराम पुत्र हुकमसिंह भाग 369/742 राजूसिंह पुत्र लज्जाराम भाग 373/742 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी.

83

425

0.157

भूमिस्वामी कृषिभूमि

लल्जाराम पुत्र हुकमसिंह भाग 369/742 राजूसिंह पुत्र लज्जाराम भाग 373/742 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी.

कुल किता 83 28.715 हे.

1. यह कि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है.

2. नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नहीं है .

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है .

विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है . इसलिए भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 ( Urgency Clause ) के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधन के उपबंध लागू नहीं होंगे .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8164

मुरैना, दिनांक 26 अगस्त 2021

प्र. क्र. 01 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2020-21- आसन बैराज- लोहावसई- 8263.- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ ( आसन बैराज परियोजना का निर्माण कार्य ) ग्राम- लोहाबसई, प.ह. क्र. 119, रा.नि. वृत्त- तहसील- जौरा , उपखण्ड- जौरा, जिला- मुरैना में कुल 9.446 हे. अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम - लोहाबसई, प.ह.क्र. 119 राजस्व वृत्त- तहसील- जौरा, उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला- मुरैना

(ख) तहसील-जौरा

(ग) ग्राम-लोहाबसई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.446 हे.

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अर्जन का क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर

स.क्र.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

(5)

(3)

(4) (2)

(1)

1

भूमिस्वामी

18 min 1

कृषि भूमि 2 32/1 min 1 भूमिस्वामी कृषि भूमि 3

32/2 भूमिस्वामी कृषि भूमि 4

भूमिस्वामी कृषि भूमि 162/1

भूमिस्वामी कृषिभूमि 44/2/4

5

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

102/1/1/2

6

भूमिस्वामी कृषिभूमि 102/1/2

7

भूमिस्वामी कृषि भूमि 102/1/3

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) (6)

0.366

रामवरन रामेश्वर पुत्रगण सुन्दरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू- राजस्व 2.00

0.418

बृजेश सिंह पुत्र कप्तान सिंह जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.00

0.146

पुलन्दरसिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.50

0.01

इन्दरसिंह पुत्र हुकुमसिंह जाति गुर्जर नि. ग्राम घसटुआ

0.063

0.105

भरतसिंह पुत्र सबदलसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी - ग्राम घसटुआ.

0.099

रामवरन रामेश्वर पुत्रगण सुन्दरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.06 .

0.115

हरीसिंह पुत्र धनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी.

भाग 1 ]

(5)

(4) (2) (3)

(1)

भूमिस्वामी

8 102/1/4

कृषिभूमि 9

भूमिस्वामी

102/1/1/1

कृषि भूमि 103/2

10

भूमिस्वामी कृषि भूमि 11

भूमिस्वामी

153/1/1

कृषिभूमि 12

भूमिस्वामी

153/1/2

कृषिभूमि 13

भूमिस्वामी कृषिभूमि 153/1/3

14

भूमिस्वामी

166/1/1/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

15 166/1/1/3

कृषि भूमि 16

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

166/1/1/4

17

भूमिस्वामी

166/1/2

कृषिभूमि

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

296/2

8165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

(6)

0.12

चिम्मन सिंह पुत्र धनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी .

0.11

मु. इमिरता वेवा अमरसिंह रामबरन सिंह रामवीर सिंह पुत्रान अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.12.

0.125

मु. बादामी वेवा उत्तमसिंह जरदानसिंह भूरा सिंह पुत्रान उत्तमसिंह स. भाग 3/4 मंजेश वेवा जोगेन्द्र सिंह पंकज अंकित नाबा पुत्रान जोगेन्द्र सिंह सर. माँ खुद स. भाग 1/4 दर भाग 1/18 बिटोबाई वेवा मेहताब सिंह रामगोविन्द वीरसिंह पुत्रान मेहताब सिंह स.भाग 1/18 मु . मोतीराजा वेवा सुघरसिंह रामकुमार पूरनदवेन्द्र पुत्रान सुघरसिंह स.भाग 1/18 भूमिस्वामी राजाराम कल्याण सिंह उर्फ सियाराम लज्जाराम रामजीलाल पुत्रान सोनेराम मुन्नी पुत्री सोनेराम स. भाग 5/6 गुड्डी वेवा रामनरेश योगेश नीरज पुत्रान स. भाग 1/6 दर भाग 1/6 प्रेम सिंह गेंदालाल रामअख्त्यार सिंह लाखनसिंह पुत्रगण बुद्धसिंह स.भाग 1/6 रामबरन रामेश्वर पुत्रान सुन्दरसिंह स. भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.62

0.063

पालसिंह दीवानसिंह लायकसिंह पि. सुन्दरसिंह स. भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.22

0.063

नाथूराम पुत्र मनोहरसिंह जा. गू. ठा. पता निवासी ग्राम

0.084

हरीसिंह पुत्र होतमसिंह जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ.

0.878

कलावती पत्नी इन्द्ररसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटूआ भूमिस्वामी भू- राजस्व 1.00.

0.993

काशीप्रसाद उदयवीरसिंह दीवानसिंह पु. शत्रुघनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.28

0.470

सरनामसिंह पु. पुरूषोत्तम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसुटुआ भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.28.

0.961

0.209

वासुदेव जण्डेल सिंह परिमाल सिंह पंजाब सिंह वकीलसिंह तहसीलदार सिंह बब्बूराजा योगेन्द्र सिंह पुत्रान केशव सिंह स. भा. 1/3 रनवीर सिंह ऑफीसर सिंह पुत्रान साहब सिंह स. भा. 2/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी भू- राजस्व बिलमुक्ता 14.00 8166

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

(2)

(3)

(4) (1)

भूमिस्वामी

18 166/2

कृषि भूमि 19

कृषि भूमि 166/1 min भूमिस्वामी 1क

20

कृषि भूमि 166/1 min भूमिस्वामी 1 ग

21

भूमिस्वामी

176/5

कृषिभूमि 22

619 भूमिस्वामी कृषिभूमि 621 भूमिस्वामी कृषि भूमि 622 भूमिस्वामी कृषिभूमि 623 भूमिस्वामी कृषिभूमि 23

भूमिस्वामी

663/1165

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

664/1166

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

665/1167

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

666/1168

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

667/1169

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

668/1170

कृषिभूमि

कुल किता -33 9.446 हे.

1.

(5)

(6)

0.261

भरतसिंह रामलखन सिंह पुत्रान इन्द्रसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.62

0.178

अशोक सिंह गिर्राज सिंह पुत्र सुजानसिंह जाति गू. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 1.34.

0.052

दीवानसिंह पुत्र शत्रुघनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटूआ भूमिस्वामी भू- राजस्व 1.32

0.125

रामेश्वर सिंह राधेश्याम पुत्रान सुखदेव स. भाग 1/6 सुल्तान सिंह केदारसिंह पुत्रान गोकुल सिंह राजाबेटी पुत्री गोकुल सिंह राजाबेटी पुत्री गोकुल सिंह स. भा 3/6 जगदीश पुत्र परीक्षत भाग 1/6 मेहरबान सिंह सेवाराम पुलन्दर सिंह जितवार बलवानसिंह पुत्रान औतार सिंह शीला पुत्री औतार सिंह स. भाग 1/6 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी भू- राजस्व 1.45

0.379

0.430

0.385

शिवेन्द्रसिंह जितेन्द्रसिंह रावराजा श्यामराजा पि. गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.12

0.105

0.063

0.063

0.523

0.209

0.261

1.014

रमेश महाराज सिंह मचल सिंह वासुदेव मातादीन पुत्रान लक्ष्मन सिंह अनेगा कमला पुत्रियाँ लक्ष्मनसिंह स. भ. 1/20 भागीरथ पुत्र सुन्दरसिंह भाग 1/20 रामविलास पुत्र जगन्नाथ प्रेमा गुड्डी पुत्रियान जगन्नाथ स. भाग 1/20 रामश्री जुगुरो पुत्रियान सुन्दर सिंह स. भा. 2/20 बाबू ममण्डे पप्पू पूरन पुत्रान श्यामा स. भा. 1/4 जाति गड़रिया पता निवासी ग्राम इटवाली का पुरा भूमिस्वामी बादशाह पत्नी अनुरूद्ध सिंह रामसखी पत्नी अशोक सिंह गुड़िया पत्नी बलवीरसिंह स. भा. 1/2 जाति गड़रिया पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व.

यह कि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है.

2. नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है .

8167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नहीं है.

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बैराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है. इसलिए भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 ( Urgency Clause ) के प्रावधान प्रवृत्त किये है. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधन के उपबंध लागू नहीं होंगे.

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 सितम्बर 2021

पत्र क्र. 418 - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (3) भनिगवां

(2) जवा

(1) रीवा

(4) 5180 मी. × 15 मी. = 7.7700 हे.

(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि.भ/स संभाग क्र. 1 , रीवा ( म. प्र. ) .

सतपेड़िया तालाब से घाहर मुसारा इदरहा पहुंच मार्ग लं. 5.18किमी. का भू- अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि.भ/स संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

अध्यात्म विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13/15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-7-37-2001 - अड़सठ.- भोपाल स्टेट सलकनपुर टेम्पल एक्ट, 1956 (क्रमांक 13 सन् 1956 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से श्री महेश उपाध्याय , बुदनी, जिला सीहोर को सलकनपुर मंदिर समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पुष्पा कुलेश, उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8168

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 अगस्त 2021

भू- अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-20-21- पत्र क्र. 241- भू-अर्जन-21 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन

अर्जनीय

आराजी

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

रकबा

नम्बर

(हे. में)

लगभग

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

सतना-रीवा रेल लाईन

0.110

967/5

उप मुख्य अभियंता

बगहाई

सतना

रामपुर

दोहरीकरण परियोजना

0.045

899/2

(निर्माण ) पश्चिम मध्य

कोठार

बाघेलान

0.011

921/3/घ

निर्माण हेतु.

रेल्वे जबलपुर ( म . प्र. ) .

0.064

913

0.035

960

0.265

कुल अर्जित रकबा

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय ( भू- अर्जन शाखा ) सतना में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-20-21- पत्र क्र. 242- भू-अर्जन-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय 8169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

आराजी नम्बर

(4)

(3)

(2)

(1)

खारी

सतना

रामपुर

4/2 45/2 बाघेलान

कुल अर्जित रकबा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(7)

(6)

(5)

0.019

0.117

सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु.

उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर ( म. प्र. ) .

0.136

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय ( भू- अर्जन शाखा ) सतना में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21 - पत्र क्र. 243- भू-अर्जन- 21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

आराजी नम्बर

(4)

(3)

(2)

(1)

मनकहरी

सतना

284/1 284/2 रामपुर बाघेलान

कुल अर्जित रकबा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में)

लगभग

(7)

(6)

(5)

0.060 0.025

सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु.

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर ( म . प्र. ) .

0.085

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय ( भू- अर्जन शाखा ) सतना में देखा जा सकता है.

भू- अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-20-21- पत्र क्र. 244- भू-अर्जन- 21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8170

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

आराजी नम्बर

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(5)

(3)

(4) (2)

(1)

0.013

सतरी

93/1 सतना

0.004

101/1 /क रामपुर बाघेलान कोठार

0.001

1010/5/4/क

0.003

1010/5/5/ख

0.003

1010/5/5/क/ 1

0.001

1010/5/6/घ

0.025

कुल अर्जित रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

सतना- रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु.

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर ( म. प्र. ) .

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय ( भू- अर्जन शाखा ) सतना में देखा जा सकता है.

(

क्र. भू- अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-20-21- पत्र क्र. 245- भू-अर्जन-21 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

आराजी नम्बर

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (5)

(4) (1)

0.004

सतना

211/2/ड़

0.004

210/1/क/ 14

(3) हिनौता पैपखार

(2) रामपुर बाघेलान

210/1/ख/3/क 0.010

0.016

210/1 /ख/3 /ख

0.016

210/1 /ख/3/ग

0.008

210/ 1 /ख/3/घ

0.006

208/2/घ/4

0.005

208/2/घ/5

0.069

कुल अर्जित रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7) सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु.

उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर ( म. प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय ( भू- अर्जन शाखा ) सतना में देखा जा सकता है.

8171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. भू- अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21- पत्र क्र. 246-भू-अर्जन-21 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

आराजी नम्बर

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(5)

(4) (1)

(3)

45/5/ख

0.008

बठिया

सतना

(2) रामपुर बाघेलान.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

सतना-रीवा रेल लाईन

दोहरीकरण परियोजना

निर्माण हेतु.

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय ( भू- अर्जन शाखा ) सतना में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-20-21- पत्र क्र. 247-भू-अर्जन-21. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

आराजी नम्बर

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (5)

(4)

(3)

(1)

0.037

612/2/क

बम्हौरी

सतना

(2) रामपुर

0.005

339/ 1 /ख/5 बाघेलान.

0.005

339/1 /ख/6

0.047

कुल अर्जित रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के लिए

का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6)

उप मुख्य अभियंता

(निर्माण) पश्चिम मध्य

(7) सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु.

रेल्वे जबलपुर ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय ( भू- अर्जन शाखा ) सतना में देखा जा सकता है.

[भाग 1 8172

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

सतना, दिनांक 25 अगस्त 2021

पत्र क्र. 255 - भू-अर्जन- 2021.-उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना- रीवा- सिंगरौली- महोबा - खजुराहो नई बडी रेलवे लाईन ( 541 कि.मी. ) निर्माण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू- अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थेः-

तहसील का नाम

अर्जित रकबा ( हे . में. ) ग्राम का नाम

(3)

(2)

(1)

1.858 बगहा

रघुराजनगर

0.026 करहीकोठार

रघुराजनगर

0.153

रघुराजनगर

करही पवाई

1.407

रघुराजनगर

करही हरमल्ला

0.622 खैरा

रघुराजनगर

0.370

रघुराजनगर

गिदुरी

उपरोक्त ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 का प्रकाशन 09-08-19 को किया गया था . इस प्रकार 09-08-2020 को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है . इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , रघुराजनगर जिला सतना, मध्यप्रदेश द्वारा अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था , अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है . 04 माह एवं 02 माह की अवधि पूर्व में बढ़ाई जा चुकी है, किन्तु उक्त अवधि में भी गठित दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब होने तथा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने के कारण समय - सीमा दिनांक 09-02-2021 तक नहीं किया जा सका. स्थल का युक्ति- युक्त सर्वेक्षण न हो पाने तथा कोविड -19 के लॉकडाउन होने के कारण अधिनिर्णय पारित नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , रघुराजनगर द्वारा पुनः 06 माह की अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु दिनांक 09-02-2021 से आगे 06 माह की अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

(2)

(1)

0.095

20/3

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

0.040

23/2

0.290

24/1

खरगोन, दिनांक 24 जून 2021

0.210

24/2

0.170

64/1

161/3/2, 162

0.445 योग : 4.245

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-" सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु ".

क्र. 109- भू-अर्जन-2021.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णनः-

(3 ) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है , जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है .

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- पछाया

(घ) अर्जनिय भूमि का क्षेत्रफल-4.245 हेक्टेयर.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , रा . एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जासकता है.

रकबा

खसरा न.

(हे. में)

(1)

(2)

0.200

2/4/1

0.150

2/7

0.045

0.145

2/8

क्र. 108 - भू- अर्जन-2021.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

0.105

2/15

0.040

अनुसूची

0.140

9/1/1/2 , 9/1/7

(1 ) भूमि का वर्णनः-

0.160

9/1/2

0.200

10/2/2

(क) जिला-खरगोन

0.260

11/1/2

(ख ) तहसील- भीकनगांव

0.065

11/2

(ग ) ग्राम-बोरगांव

0.260

14/1

(घ) अर्जनिय भूमि का क्षेत्रफल-3.673 हेक्टेयर. 14/2

0.185

रकबा

खसरा न .

0.105

16/4

0.255

16/5

(हे. में) 0.120

16/6

(1)

(2)

0.095

19/1

271/3/2

0.175 0.080

19/2

0.300

271/4/1

0.150

19/3

271/5

0.285 0.060

20/1/1

271/6

0.290 0.070

20/1/2

0.018

279/1

20/2/1

0.050

0.055

0.070 20/2/2

279/2/1 8174

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

(1)

(2)

279/2/2

0.130

281/2/1/1

0.175

281/2/2/2

0.210

0.575

281/3

0.070

288/1

288/2

0.055

0.050

288/3/1

288/3/2

0.070

288/4

0.070

288/5

0.215

289/1/2

0.200

290/1

0.130

290/2

0.350

0.235

291/3/2

योग : 3.673

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-" सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु".

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 107- भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का 'समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम-दौड़वा

(घ ) अर्जनिय भूमि का क्षेत्रफल-3.630 हेक्टेयर.

खसरा न.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.100

8/4

9

0.350

[भाग 1 (1)

(2)

11/2/1

0.155

0.150

11/3/3

13

0.340

27/2

0.090

27/4

0.090

27/5

0.275

30/2

0.275

31/1

0.125

31/2

0.070

34/1/2

0.430

34/1/9

0.030

34/1/12

0.155

34/1/13

0.035

0.270

49/850

52/831

0.200

0.300

54/2

0.090

56/1/1

66/1/1

0.100

योग : 3.630

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-" सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु" .

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , रा . एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुग्रहा पी. , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, आयुक्त, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 4 अगस्त 2021

पत्र क्र. 200- प्रवा. - भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 8175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) ग्राम- डांगा कमला

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.312 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.312

150/2ख

0.312

योग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 23 अगस्त 2021

भू-अर्जन- प्र. क्र.- 13-अ-82-20-21.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खंडवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- चांदेल

(घ) अर्जित रकबा 0.74 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा

क्रमांक

(हे. में) (2)

(1)

206/2

0.74 योग . 0.74

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जल स्तर से ग्राम चांदेल , तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र...-2020एलए/ भू- अर्जन प्र. क्र. 0001 - अ- 82-2020- 21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- तोरणी

(घ ) अर्जित रकबा-26.511 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

2/1

0.600

0.400

2/2

0.300

3

1.800

22/1

0.290

4

0.130

5 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

8176

(2)

(1)

0.940

6

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 7

0.040

सतना, दिनांक 17 अगस्त 2021

0.400

8

0.300

9

1.650

19

0.830

10

0.070

14

0.040

11

1.140

13

0.290

15

0.520

18

0.570

45

क्र. 240 - भू-अर्जन-2021. म. प्र . पा.ज.कं. लि. सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम गोलहटा तहसील कोटर की निजी भूमियों का अधिग्रहण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने , साथ ही अन्य विभाग /स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है:-

2.000

20/1

अनुसूची

0.87

20/3

0.130

21

( 1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता )

1.600

22/3

(क) जिला- सतना

1.900

24

(ख) तहसील-कोटर

1.450

25

(ग ) नगर/ ग्राम- गोलहटा

0.880

48

(घ) क्षेत्रफल-121.006 हेक्टेयर .

0.520

52

0.830

वापसी योग्य

0.031

26

रकबा

वापसी योग्य खसरा क्रमांक

0.410

43

(हे. में)

0.150

44

(2)

(1)

0.740

58

3.221

682/1400

2.040

59

0.219

706

0.020

205/1

1.485

701

0.100

205/4

0.995

702

0.440

0.906 206/2

722

0.89

0.101

1129

207

1.404

1.200

705/1401

20/2

686

0.113 26.511

योग .

0.089

687

0.364

688

0.356 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रोशिया तालाब योजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

689

610

0.065

693

0.194

0.595

692

694

1.643

695

0.198 (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

1.829

696

0.194

697

0.154

714/2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

8177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

(2) (1)

0.158 740

2.448 741

1.108 698

0.053 699

0.583 1144

0.150 714/1

0.049 715

0.926 742

0.178 744

1.267 745

0.520 1140

0.061 794

0.676 795

0.312 716

0.166 590

0.611 591

0.121 600

0.316 601

0.360 603

0.130 602/1

0.170 638

0.194 604

0.231 646

0.445 673

0.049 709

1.348 710

767

0.146

0.275 750

1.080 751

0.374 605

0.206 647

0.198 812

0.049 743

1.100 748

0.032 749

0.368 764

0.295 765

0.158 766

0.733 738

0.032 1145

0.113 606

0.105 634

0.287 662

0.721 607 शा . न . 608

0.024 759/2

(2)

(1)

0.393

609

0.162

610

0.093

633

642

0.097

0.198

644

0.356

677

0.247

611

621

0.295

0.190

616/617/618

612

0.356

0.198

614

0.768

619

0.130

668

0.316

620

0.214

613

0.036

671

0.510

672

0.210

674

0.210

615

0.206

622

0.304

643

0.210

623

624

0.930

0.024

667/2

0.024

667/1

0.487

625

626

0.490

0.010

627

0.166

629

628

0.603

0.470

631

0.093

796

0.563

797

632

0.057

0.109

649

0.129

663

635

0.142

0.109

652

0.295

654

0.057

636

0.243

653

637

0.174

0.170

655

639

0.295

0.138

640 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

8178

(2) (1)

0.198 676

0.356 641

0.493 648

0.106 719

0.162 725

0.437 728

0.383 651

0.147 658

0.247 656

0.235 657

0.320 660

0.348 661

0.117 664

0.571 717

0.061 718

0.061 723

0.069 726

1.380 727

0.129 724

0.210 665

0.202 666

0.178 670

0.344 768

0.181 803

0.295 675

0.117 678

0.263 682

0.563 684

0.611 700

1.202 703

0.595 704

0.263 705

0.668 683

0.170 685/1

0.695 712/1

0.125 707

0.886 708

0.182 713

1.375 746

0.045 747

1.064 720

0.388 721

0.409 729

0.231 731

1.538 734

(2)

(1)

0.749

737

0.575

735

0.024

1148

0.684

736

0.036

1147

1.761

758

0.324

759/1

0.239

763

1.360

770

0.583

774

1.534

775

798

0.490

0.125

602/2

0.502

800/2

0.032

801/2

0.174

799

0.097

801/1

1.505

800/1

0.632

802

0.530

808

0.009

809

0.235

815/2

0.433

804

805

0.498

806

0.368

0.093

826

0.166

807

0.514

811

1.497

810

0.957

814

0.404

828

0.320

829

830

0.809

0.676

831

832

0.624

0.841

833

0.089

1130

0.798

1131

0.235

1132

0.575

1133

0.575

1134

0.583

1135

0.085

1136

1.015

1137

0.127

1138 8179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

भाग 1 ]

(2) (1)

1.200 835

0.077 1125

0.700 1126

1127

0.688

0.551 1128

0.669 849

0.405 711/2

2.380 1150

0.174 685/2

0.405 711/3

0.174 685/3

0.496 712/2

0.424 711/1

0.174 685/4

0.065 621/2

820

0.300

0.146 760

0.024 852/1

0.024 852/2

0.662 850/2

0.680 845

0.364 817

0.299 772/2

3.666 771

0.704 891

0.652 762

0.235 815/2

0.680 889

0.129 890

0.166 645

0.283 761

0.081 853/3

0.768 854/3

0.662 850/1

1.970 753

1.208 824/1

(2)

(1)

0.016

825/1

0.306

827

1.061

824/2

0.016

825/2

0.575

756

0.182

894

0.050

757

0.769

854/2

0.097

853/1

0.870

854/1

0.125

816/1

0.190

818/1

0.130

816/2

0.186

818/2

0.405

681

752

0.146

0.243

813

732

0.255

0.275

659/2

0.280

659/1

0.166

669

0.012

772/1

4.043

828

0.559

851/2

0.134

739

योग .. 121.006

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भू-अर्जन संभाग म. प्र. पा. ज. कं. लि. सिंरमौर ( म. प्र. ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज वारिसों को भूमि वापसी हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8180

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2021

क्र. B-5357-दो- 2-28-2017.- श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 19 से 24 अप्रैल 2021 तक छह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 1 अप्रैल से दिनांक 27 जुलाई 2021 तक एक सौ अठारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर, श्री चन्द्रशेखर गुप्ता , उप नियंत्रक (लेखा) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो उप नियंत्रक ( लेखा ) के पद पर कार्यरत् रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2021

क्र. B -5168-दो- 2-41-2021 .- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय , श्योपुर को दिनांक 26 जुलाई से 14 अगस्त 2021 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर, श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

[ भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार मण्डलोई , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

क्र. B -5172-दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय, धार को दिनांक 30 से 31 जुलाई 2021 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर, श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश,काश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

क्र. B-5174-दो-2-102-2017.- श्री हृदेश , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 29 जुलाई से 7 अगस्त 2021 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 29 से 30 जुलाई 2021 तक का तथा दिनांक 7 अगस्त 2021 का कुल तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. B- 5180-दो -2-14-2014.- श्री अमर नाथ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 26 से 31 जुलाई 2021 तक, छह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B -5182-दो -2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2021 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B- 5185- दो - 2-29-2020 .- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी का दिनांक 9 से 14 अगस्त 2021 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 से 14 अगस्त 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. B -5187- दो - 2-50-2020 .- श्री आर. पी. शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 3 से 18 अगस्त 2021 तक, सोलह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

भाग 1 ]

क्र. B -5189-दो- 2-47-2021 .- श्रीमती सविता दुबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 30 जुलाई से 7 अगस्त 2021 तक, नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 6 से 7 अगस्त 2021 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B - 5193-दो- 2-42-2020 .- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 11 से 13 अगस्त 2021 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर, श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

क्र. B - 5197- दो- 2-50-2018 .-डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 9 से 14 अगस्त 2021 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अगस्त 2021 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर , डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

क्र. B - 5199-दो- 2-33-2020 .- श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय ,, रतलाम को दिनांक 2 से 11 अगस्त 2021 तक, दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर, श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है .

8181

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2021

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते .

क्र. B- 5201-दो-2-11-2015 .- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 23 अगस्त से 4 सितम्बर 2021 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 22 अगस्त 2021 तक के साथ अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 सितम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर, श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते .

श्रीमती आशिता क्र. B- 5203-चार- 8-42-1977 भाग- सोलह श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय , सागर को दिनांक 23 से 26 अगस्त 2021 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 22 अगस्त 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर , श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहतीं.

क्र. B - 5205-दो- 2-29-2020 .- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 25 से 28 अगस्त 2021 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 23 से 24 अगस्त 2021 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

8182

अवकाश से लौटने पर, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

क्र. B - 5207- दो- 2-29-2020 .- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 25 से 28 अगस्त 2021 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते .

क्र. B -5209-दो- 2-52-2016 .- श्री राजेश कुमार कोष्टा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 सितम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 सितम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर, श्री राजेश कुमार कोष्टा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

क्र. B- 5211-दो- 2-50-2020 .- श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 23 अगस्त से 3 सितम्बर 2021 तक, बारह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. B - 5219- दो-2-61-2018 .- श्री अचल कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 5 से 14 अगस्त 2021 तक, दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर, श्री अचल कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अचल कुमार पालीवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते .

क्र. D-4243-दो- 2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 28 से 31 जुलाई 2021 तक चार दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 28 जुलाई से 7 अगस्त 2021 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर, श्री विवेक कुमार गुप्ता , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

क्र. D- 4245- दो- 2-14-2014.- श्री अमर नाथ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 9 से 14 अगस्त 2021 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर, श्री अमर नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 September 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-09-17.38.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-09-17.38.Ordinary.