शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 20 सितम्बर 2021 - भाद्र 29, शक 1943
क्रमांक 381]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021
क्र. एफ- बी- 1-70-2021-2- पांच (14). मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 62 की उपधारा (1 ) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश विदेशी मंदिरा नियम 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
नियम 13 में अंक तथा शब्द " 90 दिन " के स्थान पर अंक तथा शब्द " 25 दिन " एवं अंक तथा शब्द " 60 दिन " के स्थान पर , अंक तथा शब्द " 20 दिन " स्थापित किये जाएं" .
2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021
क्र. एफ- बी- 01-70-2021-2 - पांच (14 ). भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-01-70-2021-2-पांच (14) दिनांक 20 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
761 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2021
762
Bhopal , the 20th September 2021
No.F - B -1-70-2021-2 - V ( 14 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause ( d ) of sub- section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act , 1915 (No. II of 1915 ) , the State Government , hereby, makes the following further amendment in Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules , 1996 , namely : -
AMENDMENT
In the said rules , -
"In rule 13 , for the figures and words " 90 days " , the figures and words " 25 days " and for the figures and words " 60 days " , the figures and words " 20 days " shall be substituted" .
(2) This notification shall come in to force from the date of its publication in the gazette .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAV, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2021 .