मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2021 -आश्विन 2 , शक 1943
क्रमांक 39]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2021
क्र. एफ 1-16-2020- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अंकित जायसवाल, भापुसे, तत्का. एसडीओपी ( बैरसिया) , भोपाल , वर्तमान में अति. पुलिस अधीक्षक, ( दक्षिण ) , भोपाल को दिनांक 09 से 15 फरवरी 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में पत्नी के साथ इंडोनेशिया ( बाली ) की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अंकित जायसवाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस अधीक्षक, ( दक्षिण ) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अकाशकाल में श्री अंकित जायसवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित जायसवाल , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2021
क्र. एफ 1 (ए) -167-1989-ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 23 अगस्त से 02 सितम्बर 2021 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
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(2) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक/ संचालक, लोक अभियोजन , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2020
क्र. एफ - 3-81-2020-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 7393 -टीसी-492 - उपां-नाग्रनि-मुरैना-2016 , दिनांक 12 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित मुरैना विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्र.
(4) (2)
(3)
(1)
650
0.418 1 जौरा खुर्द तह.
0.483
651 में से
एवं जिला मुरैना
0.063
658 में से
(पुरानी सब्जी
मण्डी).
योग 0.964 उपरोक्त उपांतरण मुरैना विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2021
क्र. एफ 15-15-2021-दस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , वन्यजीव (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 64 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से मृत पाये गये वन्यप्राणियों के संबंध में दर्ज प्रकरण जिसमें अज्ञात अपराधी का पता लगा पाना संभव न हो या प्रकरणों की जांच में कोई अपराध कारित न होना पाया जाये तो ऐसे प्रकरणों को नस्तीबद्ध करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके प्रभार क्षेत्र में अधिकृत करता है:-
1. क्षेत्रीय वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी 2. क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग (6) (5)
वाणिज्यिक
वाणिज्यिक/आवासीय
वाणिज्यिक
आवासीय
वाणिज्यिक
आवासीय
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
3. संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
4. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, लिमिटेड.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021
फा. क्र. 3513-2021- इक्कीस- ब( एक ). - राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता हैं:-
नवीन पदस्थापना क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3) 01 श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, बड़वानी .
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड की हैसियत से श्री अजय कुमार गर्ग के स्थान पर.
02 श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर की हैसियत से कु . नीना आशापुरे के स्थान पर.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 3514-2021-इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री उमेश पाण्ड्व, विशेष न्यायालय , एस.सी./एस. टी. ( पी. के. ) एक्ट, रीवा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2021
फा. क्र. 3551-2021 - इक्कीस -ब (एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री दीपक कुमार पाण्डेय, नवम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को तीन माह पूर्व दी गई सूचना के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस (डेथ - कम- रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1958 के नियम 16 ( 2 - ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ - कम - रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2021 से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021
पंजी. क्र. 3122-2021- इक्कीस- ब (दो ).- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला मुख्यालय, अशोकनगर में विभागीय आदेश दिनांक 7 मई 2000 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री सुरेश कुमार शर्मा का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वैभव विकास शर्मा, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021
फाईल क्र. 3121 - इक्कीस - ब( दो ) 2021.- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के आदेश दिनांक 20 जुलाई 1998 के द्वारा जिला मुख्यालय , भोपाल में नोटरी व्यवसाय करने हेतु अधिकृत श्री महेश कुमार चौधरी को नोटरी नियम , 1956 के नियम 13 ( ख ) ( ii ) के अन्तर्गत विहित प्रावधान के अनुसार जारी आदेश दिनांक से 06 माह की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय करने से एतद्वारा निलंबित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार सिंह ( सीनि. ) अतिरिक्त सचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021
क्र. एफ. 01-06-2020- सात- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , जिला बुरहानपुर की तहसील नेपानगर के राजस्व निरीक्षक, आसेर के पटवारी हल्का क्रमांक 14, ग्राम बसाड़ को अपवर्जित कर तहसील बुरहानपुर की सीमाओं में समाविष्ट करते हुए, जिला बुरहानपुर की तहसील नेपानगर एवं तहसील बुरहानपुर की सीमाओं को परिवर्तित करती है .
क्र. एफ. 01-49-2018- सात- शा- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , जिला इन्दौर की,-
(क) तहसील देपालपुर के ग्राम खंडिया एवं ग्राम अगराडी कोअपवर्जित कर तहसील हातोद में समाविष्ट करते हुए;
(ख) तहसील सांवेर के ग्राम मावलाखेड़ी को अपवर्जित कर तहसील हातोद में समाविष्ट करते हए;
(ग) तहसील महू के ग्राम पिपलिया मल्हार एवं ग्राम पानदा को अपवर्जित कर तहसील राऊ में समाविष्ट करते हुए;
(घ) तहसील हातोद के ग्राम पिपलोदा को अपवर्जित कर तहसील देपालपुर में समाविष्ट करते हुए; और (ङ) तहसील हातोद के ग्राम सतलाना को अपवर्जित कर तहसील सांवेर में समाविष्ट करते हुए;
इंदौर जिले के तहसील देपालपुर, तहसील हातोद, तहसील महू, तहसील राऊ एवं तहसील सांवेर की सीमाओं में परिवर्तन करती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 12 अगस्त 2021
क्र. 434-5अ-एस.सी. - 2021 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 19-196-2003- एक-4, भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , शासकीय प्राथमिक शाला कुशियरा, विकासखण्ड सोहावल , जिला सतना (म. प्र. ) का नामकरण-" अमर शहीद राजेन्द्र सेन शासकीय प्राथमिक शाला कुशियरा " किये जाने का आदेश दिया जाता है.
क्र. 432-5अ- एस.सी. - 2021 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-19-196-2003 - एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसुधा, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना ( म. प्र. ) का नामकरण " स्व. श्री रामगोपाल बागरी स्मृति शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसुधा " किये जाने का आदेश दिया जाता है .
क्र. 436-5अ- एस.सी.- 2021 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 19-196-2003- एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समितिके निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , शासकीय प्राथमिक शाला पड़िया, विकासखण्ड अमरपाटन , जिला सतना (म. प्र. ) का नामकरण-" अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी शासकीय प्राथमिक शाला पड़िया " किये जाने का आदेश दिया जाता है.
अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास- शाजापुर हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल , जवाहर नगर, ए. बी. रोड, देवास
देवास , दिनांक 6 सितम्बर 2021
विद्यमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना
क्र. 1709 - देवास- नग्रानि-2021 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि, देवास वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है . वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 32 ग्राम निम्नानुसार है :-
17 गदईसापिपल्या
9 नागदा,
1 सिया,
25 खजुरिया, 10 पालनगर,
2 दुर्गापुरा,
18 आजमपुर सुतारखेड़ा, 26 मुकुंदखेड़ी,
19 चंदाना,
27 निपानिया, 3 अमरपुरा,
11 अनवटपुरा,
20 छायन,
4 गदुखेड़ी,
12 सुनवानी महाकाल,
28 बोरखेड़ी धाकड़ 5 खटाम्बा,
21 मुंगावदा,
29 राजपुरा,
13 सुकल्या क्षिप्रा,
6 सतबर्डी,
14 अलीपुर,
22 सिंगावदा,
30 लसुड़िया नजदीक, 15 लोहार पिपल्या,
7 खेताखेड़ी,
23 भीमसी,
31 भानगढ़,
32 अमलावती.
8 बलोदा,
16 टुमनी ,
24 करनाखेड़ी,
मानचित्र की एक प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :-
(1 ) संभागीय आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
(2) जिला कलेक्टर, देवास
(3) आयुक्त, नगरपालिका निगम, देवास
उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , देवास
(4)
यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो , उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के संबंधित जिला कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.
अनिता कुरोठे , उप संचालक.
8187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश वन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 15-11-2018 - दस- 2.- मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम 2015 के नियम 3 ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है:-
स्थल
परिक्षेत्र
वनमण्डल
क्र.
(3)
(4) (1) (2)
अनुसूची
सीमायें
कक्ष क्रमांक क्षेत्रफल ( हेक्टयर में )
(7)
(5)
(6)
आरक्षित वन-278
जोगा किला 1
हरदा
हंडिया सामान्य.
50.00 पूर्व-कक्ष क्रमांक 278
पश्चिम- नर्मदा नदी, फतेहपुर घाट उत्तर- नर्मदा नदी
दक्षिण- कक्ष क्रमांक 278.
31.720
आरक्षित वन-179
2 बांधवगढ़
पनिहा धार .
पनपथा बफर
टाईगर रिजर्व, उमरिया.
पूर्व-छतवा ग्राम
पश्चिम-पी-174 बराघाटी
उत्तर- आर.एफ. 180
दक्षिण- आर.एफ. 183
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.
भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 15-11-2018- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-11-2018- दस-2 , दिनांक 14 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.
Bhopal , the 14th September 2021
No. F- 15-11-2018 - X - 2.- In exercise of the powers conferred by the rule 3 (1 ) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:-
Site S. No.
Compartment No.
Forest Range (3)
(4) Forest Division (2)
Harda
(1) 1
Joga Kila
Handia ( T)
Panpatha Paniha Dhar
(Buffer) .
2 Bandhavgarh Tiger Reserve Umariya,
SCHEDULE
Boundaries
Area (inHactare)
(7)
(5)
(6) 50.00
RF -278
East-Compartment No. 278 West-Narmada River and Fathepur
ghat. North- Narmada River South-Compartment No. 278.
31.720
RF - 179
East Village Chatwa West-P- 174 Baraghati North- RF - 180
South-RF - 183 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy .
8188
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021
क्र. एफ - 25-79-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 23° 14'55.27" N से 23 ° 15'6.16" N उत्तर अक्षांश तथा 80° 16′26.90 " E से 80° 16'43.00Ἔ पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-जबलपुर, तहसील- कुण्डम, वनमण्डल - जबलपुर, वनपरिक्षेत्र-कुण्डम
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
(1)
वनखण्ड का नाम (2)
ग्राम का नाम (3)
भूमिका मद (4) 1 बार-तौरी 'द'
बड़े झाड़ का जंगल.
तौरी (प.ह.नं. 08)
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्र. (5)
रकबा (हेक्टेयर में) (6)
(7)
01 ( भाग) 08.00 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड 175 - बार के मुनारा क्रमांक 60/1 से आरक्षित वनखण्ड बार- तौरी ' द ' के मुनारा क्रमांक 01 एवं मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 02 तक कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- आरक्षित वनखण्ड बार- तौरी ' द ' के मुनारा क्रमांक 02 से मुनारा क्रमांक 06 तक कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड बार- तौरी ' द ' के मुनारा क्रमांक 06 से मुनारा क्रमांक 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड बार- तौरी ' द ' के मुनारा क्रमांक 12 से मुनारा क्रमांक 17 एवं मुनारा क्र. 17 से संरक्षित वनखण्ड 175-बार के मुनारा क्रमांक 1/1 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चात् संरक्षित वनखण्ड 175 - बार के मुनारा क्रमांक 1/1 से मुनारा क्रमांक 60/1 तक संरक्षित वन सीमा.
योग .
08.00
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः 1.
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-05/2019 - FC, दिनांक 3 मार्च 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हिरन मध्यम सिंचाई योजना में कुल प्रभावित रकबा 54.87 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.87 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 08.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19 ( 3 )/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक 8189
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021
क्र. एफ-25-79-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-79-2021- दस 3, दिनांक 15 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 15th September 2021
No. F- 25-79-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government in pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between 23 ° 14'55.27 " N to 23 °15'6.16 " N North Latitude and 80°16'26.90 " E to 80° 16'43.00'E East Longitude :--
SCHEDULE
District- Jabalpur Tehsil- Kundam, Forest Division- Jabalpur, Forest Range- Kundam
Forest Block Boundaries Details of Land included
S.
No.
(7)
Khasara No. (5)
Area (Hectare) (6)
Name of Village (3)
Head of Land (4)
Name of Forest Block (2)
(1)
08.00
1
01(Part)
Bar-Touri 'D'
Bade Jhad kaGangle
Touri (P.C. No. 08)
North-Artificial Forest boundary of Protected forest block 175 - Bar from Pillar Number 60/1 to forest block Bar - Touri ' D' Pillar Number 01 and Pillar Number 01 to Pillar Number 02 .
East-Artificial forest boundary of forest block Bar- Touri ' D ' from Pillar Number 02 to Pillar Number 06 .
South-Artificial forest boundary of forest block Bar - Touri ' D' from Pillar Number 06 to Pillar Number 12 .
West-Artificial forest boundary of forest block Bar - Touri 'D' from Pillar Number 12 to Pillar Number 17 and Pillar Number 17 to Protected forest block 175 - Bar Pillar Number 1/1 after then Protected forest boundary from Pillar Number 1/1 to Pillar Number 60/1 of Protected forest block 175- Bar .
Total 08.00 8190
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(A) Reason for Publication of Notification :
[ भाग 1 (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. 8-05 /2019- FC , dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer , Hiran Water Resources Division , Jabalpur the above , mentioned Revenue forest land of 08.00 hectare transferred of muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले. /2018 , Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01/अ-19(3)/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under :-
1. Individual's Rights -No individual's Rights are on above land mentioned in schedule .
2. Communities Rights-No Communities Rights are on above land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex- Officio Secy .
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-80-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड 23° 15'11.43 "N से 23° 15'31.96" N उत्तर अक्षांश तथा 80° 15'54.41 " E से 80° 16′23.78 "E पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-जबलपुर, तहसील- कुण्डम वनमण्डल-जबलपुर, वनपरिक्षेत्र- कुण्डम
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
ग्राम का नाम (3)
वनखण्ड का नाम (2)
भूमिका मद (4) (1)
1 बार-तौरी 'ब'
बड़े झाड़ का जंगल
तौरी (प.ह.नं. 08)
योग .
वनखण्ड की सीमाएं
रकबा (हेक्टेयर में) (6)
(7)
खसरा क्र. (5)
01 ( भाग) 23.87 उत्तर- आरक्षित वनखण्ड 39- कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 16 से मुनारा क्रमांक 13 तक की आरक्षित वन सीमा.
पूर्व- आरक्षित वनखण्ड 39 - कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 13 से वनखण्ड बार- तौरी ' ब ' के मुनारा क्रमांक 01 तक एवं मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- वनखण्ड बार- तौरी ' ब ' के मुनारा क्रमांक 15 से मुनारा क्रमांक 32 एवं मुनारा क्रमांक 32 से संरक्षित वनखण्ड 180- भजिया के मुनारा क्रमांक 30/1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड 180- भजिया के मुनारा क्रमांक 30/1 से आरक्षित वनखण्ड 39- कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 16 तक संरक्षित वन सीमा.
23.87 भाग 1 ]
8191
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-05/2019 - FC , दिनांक 3 मार्च 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हिरन मध्यम सिंचाई योजना में कुल प्रभावित रकबा 54.87 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.87 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 23.87 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01 /अ-19 (3 )/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717 /प्रवा.अ.कले ./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक (ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण- पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है .
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-80-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-80-2021 - दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal , the 15th September 2021
No. F - 25-80-2021 -X - 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government in pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the revenue froest areas , specified in the schedule below . This forest Block lies between 23° 15'11.43 "N to 23° 15'31.96 " N North Latitude and 80° 15'54.41 " E to 80° 16'23.78 "E East Longitude :
SCHEDULE
District--Jabalpur Tahsil- Kundam , Forest Division- Jabalpur , Forest Range- Kundam
Details of Land included S. No.
Name of Village (3)
Khasara No. (5)
(1)
Name of ForestBlock (2)
Head of land (4) 1
1 (Part)
Bar-Touri 'B'
Bade Jhad ka Jangle
Touri (P.C. No. 08)
Forest Block Boundaries
(7)
Area (Hectare) (6)
23.87 North-Reserved forest boundary ofReserve forest block 39 -Kundwara from pillar Number 16 to pillar Number 13.
East-Artificial forest boundary of Reserve forest block 39- Kundwara from pillar Number 13 to forest block Bar- Touri ' B ' pillar Number 01 and Pillar Number 01 to Pillar Number 15 .
8192
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
(1)
(2)
(3)
(4)
[ भाग 1 (5)
(6)
(7)
South-Artificial forest boundary of forest block Bar - Touri ' B ' from Pillar Number 15 to Pillar Number 32 and Pillar Number 32 to Protected forest block 180 - Bhajiya pillarNumber 30/1 .
West-Protected forest boundary of Protected forest block 180- Bhajiya from pillar Number 30/1 to Reserve forest block 39 -Kundwara pillar Number 16.
Total .. 23.87
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. 8-05/2019 - FC , dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division , Jabalpur the above, mentioned revenue froest land of 23.87 hectare muted in favour of Madhya Pradesh Govt. , Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले ./2018 , Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01 / अ-19 (3 )/ 2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons . Nil .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under :-
1. Individual's Rights -No individual's Rights are on above Land mentioned in schedule .
2. Communities Rights- No Communitis Rights are on above Land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy.
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-81-2021- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड N 23 ° 10'15.85" से N 23 ° 10'41.28 " उत्तर अक्षांश तथा E 80 °08′07.41 " से E 80°08′38.32" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- जबलपुर, तहसील- कुण्डम, वनमण्डल-जबलपुर , वन परिक्षेत्र- कुण्डम
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
भूमि का (1)
वनखण्ड का नाम (2)
ग्राम का नाम (3)
मद (4) 1 किवलारी अ
बड़े झाड़ का जंगल
किवलरी ( प.ह.नं. (18-मड़ई)
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्र. (5)
रकबा (हेक्टेयर) (6)
(7)
175
31.16 उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- मुनारा क्रमांक 9 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8193 भाग 1 ]
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 18 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 24 से 28 एवं मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
31.16
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-76/2018 - FC, दिनांक 23 मई 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर की स्वीकृत परियोजना छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना में कुल प्रभावित रकबा 69.555 हेक्टेयर ( जबलपुर -5.42 हे. एवं मंडला-64.135 हे. ) वन भूमि के एवज में प्राप्त अनुसूची में वर्णित गैर वन भूमि 31.16 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19( 3 )/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा.अ.कले ./2018 , जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण- पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है .
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-81-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-81-2021- दस 3, दिनांक 15 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 15th September 2021
No. F - 25-81-2021 - X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 23 ° 10'15.85 " to N 23 ° 10'41.28 " North Latitude and E 80° 08'7.41 " to E 80°08'38.32 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Jabalpur, Tehsil- Kundam , Forest Division- Jabalpur , Forest Range -Kundam S.
of Land included
Details
Forest Block Boundaries No.
Name of Village (3)
Area (Hectare) (6)
(1)
Name of Forest Block (2)
Khasara No. (5)
Head of Land (4)
(7) 1
175
31.16
Kivlari A
Bade Jhad kajungle
Kivlari (P.C. No. 18 Madai)
North -Artificial forest boundary forest pillar Number 01 to pillar Number 09 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
8194
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
East-Artificial forest boundary from pillar Number 09 to Pillar Number 18 .
South-Artificial forest boundary from pillar Number 18 to pillarNumber 24.
West-Artificial forest boundary from pillar Number 24 to pillar Number 28 & pillar Number 28 to pillar Number 01 .
Total
31.16
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's letter No. 8-76/ 2018 - FC , dated 23rd May 2019 and in lieu of 69.555 hectare ( Jabalpur- 5.420 hec . Mandala 64.135 hec . ) of total affected forest land under the sanctioned project of Chhitakhudari Medium Tank Project of The Executive Engineer , Hiran Water Resources Division , Jabalpur the above , mentioned Revenue forest land of 31.16 hectare muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले. /2018 , Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01/अ-19(3)/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nill .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under:-
1. Individual's Rights -No individual's Rights are on above Land mentioned in schedule .
2. Communities Rights-No Communitis Rights are on above Land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-82-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा यह घोषित करता है कि : -
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो,
(1 ) N - 21 °56'45.134" से N- 21 °56'13.844 " उत्तर अक्षांश तथा E- 74°59'41.033" से E- 74°0′20.787 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है .
(ख ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-
8195
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
अनुसूची
जिला- बड़वानी , तहसील- बड़वानी , वनमण्डल- बड़वानी , वनपरिक्षेत्र- बड़वानी
खसरा क्रमांक प्रस्तावित पटवारी
क्र.
हल्का
ग्राम/ संरक्षित
आरक्षित
पुराना नया वनखण्ड क्र. वनखण्ड
(6)
(5) (2) (3) (4)
(1)
246/1
9
1 सजवानी खम
सजवानी खम /सजवानी खम संरक्षित
वन खण्ड
सीमाओं का विवरण राजपत्र में
यदि
यदि
संरक्षित प्रकाशन
राजस्व
क्षेत्रफल हेक्टेयर
का
वन है तो
दिनांक
भूमि है तो उसका मद
उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक
(11)
(10)
(8 ) (9)
(7)
14-04-
60.000 शासकीय एफ.-25-
2017
पहाड़
उत्तर- संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-01 से 09 तक कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-09 से 13 तक कृत्रिम वन सीमा. 158- 2016- दस-3 दिनांक 31-03- 2017.
दक्षिण- संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-13 से 16 तक कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-16 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा.
कुल योग 60.000
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-82-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-82-2021- दस 3 , दिनांक16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th September 2021
No. F - 25-82-2021 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby : ---
(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule belows as Reserved Forest .
(1). This Forest Block Lies between N - 21 °56'45.134 " to N 21 °56'13.844 " North Latitude and E 74°59'41.033 " to E 74°0′20.787 " East Longitude : -
(B) Appoints Sub - Divisional Officer , Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-
8196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
[ भाग 1
SCHEDULE
District-Barwani , Tehsil-Barwani , Forest Division-Barwani ,, Forest Range- Barwani ,
Khasra
Old New Patwari Halka No.
Village/ PF Block
No. Protected RF Forest Block
(5) (6) (1) 1
9 (3) (4)
(2) Sajwani
246/1 kham.
Sajwani kham/ PF Block Sajwani Kham.
Grant Total 60.000
Description of Boundaries
Area (Hectare)
of Publi- cation of Gazette
If Revenue Land then Head of the Land
If Date Protected Land its Noti- fication Number and Date
(7) (8) (9) (10)
(11)
60.000
North. Artificial Forest
14-04- 2017 .
Govern -ment Hill.
boundary from Pillar Number 01 to 09 protected forest block.
No. F- 25- 158-2016- X-3 Date 31-03- 2017.
East.-Artificial Forest boundary from Pillar Number 09 to 13 protected forest block .
South. Artificial Forest boundary from Pillar Number 13 to 16 protected forest block.
West.-Artificial Forest boundary from Pillar Number 16 to 01 protected forest block.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex- officio Secy .
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-83-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :-
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो,
(1 ) N- 21 °47'49.910" से N- 21 °49′55.910" उत्तर अक्षांश तथा E- 74°51'51.375" से E-74°51'59.584 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.
8197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(ख ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-
अनुसूची
जिला- बड़वानी , तहसील- बड़वानी , वनमण्डल- बड़वानी , वनपरिक्षेत्र-बड़वानी
खसरा क्रमांक पटवारी
प्रस्तावित
क्र.
सीमाओं का विवरण
क्षेत्रफल यदि यदि राजपत्र में प्रकाशन
संरक्षित
हेक्टेयर राजस्व
संरक्षित
हल्का
पुराना नया आरक्षित
ग्राम/ वनखण्ड
वनखण्ड क्र.
(5) (6)
(3) (4)
(2)
(1)
1 सुस्तीखेड़ा
754/1/1 पैकी.
17 सुस्तीखेड़ा/ सुस्तीखेड़ा संरक्षित वन खण्ड.
कुल योग..1.083
का
दिनांक
भूमि है तो उसका मद
वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और
दिनांक
(11)
(9)
(8)
(10)
(7)
एफ.-25-14-04-
1.083
2017.
क्रमांक-01 से 02 तक 155-
शासकीय पहाड़
2016-
उत्तर- संरक्षित खण्ड मुनारा कृत्रिम वन सीमा.
दस-3
दिनांक
31-03-
पूर्व- संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-02 से 03 तक कृत्रिम वन सीमा.
2017.
दक्षिण- संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-03 से 04 तक कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित खण्ड मुनारा क्रमांक-4 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-83-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-83-2021- दस 3 , दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8198
Bhopal , the 16th September 2021
No. F -25-83-2021 -X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby : - (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest .
(1) This Forest Block Lies between N - 21 °47'49.910 " to N - 21 °49'55.910" North Latitude and E-74°51'51.375 " to E- 74°51'59.584 " East Longitude :-
(B) Appoints Sub - Divisional Officer , Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-
SCHEDULE
District-Barwani , Tehsil- Barwani , Forest Division-- Barwani ,, Forest Range- Barwani , No. Protected
Area (Hectare)
Old Khasra New Patwari Halka No.
Village/ PF Block
RF Forest Block
(3) (4) (5) (6) (7)
(1) (2)
1.083
1 Sustikheda 17
754/1/1 (Paki)
Sustikheda/ PF Block Sustikheda.
Grant Total 1.083
Description of Boundaries
Date of Publication of Gazette
If Revenue Land then Head of the Land
If Protected Land its Noti- fication Number and Date
(9)
(11)
(10)
(8)
14-04- 2017 .
Govern- No. F- 25- ment Hill.
North. Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 2 . protected forest block .
155-2016- X-3 Date 31-03- 2017 .
East.-Artificial Forest boundary from Pillar Number 2 to 3 . protected forest block.
South. Artificial Forest boundary from Pillar Number 3 to 4 . protected forest block .
West.-Artificial Forest boundary from Pillar Number 4 to 1 . protected forest block .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy.
8199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-93-2017- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :-
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो,
1. N- 22°0′59.519 " से N- 22 °0′44.300 " उत्तर अक्षांश तथा E- 75° 1'37.386" से E- 75 °02'15.200 " पूर्व देशांश ,
2. N- 22°0′39.740" से N- 22 ° 0′35.680" उत्तर अक्षांश तथा E-74° 59′35.560 " E से E-74°59'41.890 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.
(ख) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है .
अनुसूची
जिला- बड़वानी , तहसील- बड़वानी , वनमण्डल- बड़वानी , वन परिक्षेत्र- बड़वानी
खसरा क्रमांक क्र.
नया आरक्षित वनखण्ड
पुराना
ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड
पटवारी हल्का क्र.
(6)
(5)
(3) (4)
(2)
(1)
राजपत्र में सीमाओं का विवरण यदि यदि
क्षेत्रफल
प्रकाशन
राजस्व संरक्षित
हेक्टेयर
में
का
वन है तो
भूमि है
दिनांक
उसकी
तो
उसका अधिसूचना
का क्र.
मद
और
दिनांक
(11)
(10)
(9)
(7) (8)
25-7-04-
एफ.-
19.402 शासकीय
12/1/1 1
22 तलवाड़ा बुजुर्ग/
तलवाड़ा बुजुर्ग
संरक्षित
तलवाड़ा बुजुर्ग "ए"
वन खण्ड
2017
161-
पहाड़
2016-
मुनारा क्र. 05 एवं दस-3
मुनारा क्रमांक 1 से दिनांक
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड वन कक्ष क्रमांक-338 का 12तक की कृत्रिम
वन सीमा. 23-03-
2017
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 12 से 30 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 30 से 46 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड क्रमांक 338 के मुनारा क्रमांक 06 तक.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड क्र. 338 का मुनारा क्र. 6 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग .. 19.402
[ भाग 1 8200
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(11)
(8 ) (9)
(5) (6) (7)
(10)
(4)
(2) (3)
(1)
1.467 शासकीय
2
एफ.-25-7-04-
51/1क
लोनसरा
2017
161-
बेड़ी
बुजुर्ग
2016-
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 08 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दस-3
21 लोनसरा बुजुर्ग/ लोनसरा बुजुर्ग संरक्षित वन खण्ड
दिनांक
23-03-
2017
पूर्व- संरक्षित वन खण्ड मुनारा क्र. 10 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 11 से 04तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग .. 1.467
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 04 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा.
कुलयोग
20.869
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021
क्र. एफ - 25-93-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-93-2017- दस 3 , दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th September 2021
No. F - 25-93-2017 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-
(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest .
(1) This Forest Block Lies between N - 22 ° 0′59.519 " to N - 22 °0′44.300 " North Latitude and E- 75 ° 1'37.386 " to E - 75 °02'15.200 " East Longitude :-
(2) This Forest Block Lies between N - 22 ° 0′39.740 " to N - 22 ° 0′35.680 " North Latitude and E- 74°59'35.560 " to E - 74°59'41.890 " East Longitude :-
(B) Appoints Sub - Divisional Officer , Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-
भाग 1 ]
8201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
SCHEDULE
District- Barwani , Tehsil--- Barwani , Forest Division- Barwani ,, Forest Range- Barwani ,
Khasra No. Protected
Old
Area (Hectare)
New
Village/ PF Block
Patwari Halka No.
RF Forest Block
(2)
(6) (1)
(3) (4) (5)
22
(7) 19.402
Talwada
1 Talwada
12/1/1 Bujurg
"A"
Bujurg PF Block- Talwada Bujurg.
Description of Boundaries Protected of
of
Gazette
If Revenue Land then Head of the Land
If Date Land Publication its Noti- fication Number and Date
(9) (10)
(11)
(8) Govern- No. F - 25- 07-04-
161-2016- 2017
ment Hill. X-3 Date 23-03- 2017
North.-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 of Compat- ment No. 338 to Pillar 1 to 12 of protected Forest Block .
East .- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 30 of Protected Forest Block .
South . Artificial Forest Boundary from Pillar No. 30 to 46 & Pillar No. 06 of Compartment No. 338 .
West.-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 05 of Compartment No. 338 to Protected Forest Block .
Total 19.402
2 Lonsara 21
51/1 (Κ) 1.467
Bujurg
Lonsara Bujurg PF Block- Lonsara Bujurg.
Total . 1.467
20.869
Grant Total
Govern- No. F-25-07-04- North .-Artificial Forest
2017
ment 161-2016-
Hillock X-3
Date
Boundary from Pillar No. 8 to 10 of protected Forest Block.
23-03- 2017
East .-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 11 Protected Forest Block.
South . Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to 4 of Protected Forest Block .
West . Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4 to 8 of Protected Forest Block.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8202
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-94-2017 - दस-3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :-
(क ) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो,
N- 21 °53′53.498 " से N- 21 °54'7.542 " उत्तर अक्षांश तथा E- 74°47'54.398" से E-74°48'30.920" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.
(ख) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-
अनुसूची
जिला- बड़वानी , तहसील-पाटी, वनमण्डल- बड़वानी , वनपरिक्षेत्र-पाटी
सीमाओं का विवरण राजपत्र में
क्षेत्रफल यदि
खसरा क्रमांक
ग्राम/
प्रस्तावित पटवारी
क्र.
नया
संरक्षित
आरक्षित हल्का
पुराना
वनखण्ड
वनखण्ड क्र.
(5) (6)
(4)
(3)
(1) (2)
235
20 ठेंगचा/ठेंगचा
1
ठेंगचा
237
संरक्षित
378/1
वनखण्ड
379 यदि
प्रकाशन
राजस्व संरक्षित
हेक्टेयर
का
वन है तो
भूमि है
दिनांक
उसकी
तो
उसका मद
अधिसूचना का क्र. और दिनांक
(10)
(11)
( 8)
(7)
(9)
शासकीय
30-9-
एफ.-25-
8.106
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड मुनारा
क्र. 29 से 44 तक 117- 2016
पहाड़ी
5.706
2016-
15.080
की कृत्रिम वन सीमा.
3.885
दस -3
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड मुनारा
क्र. 44 से 48 तक की दिनांक
15-09-
कृत्रिम वन सीमा.
2016
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड
मुनारा क्र. 48 से 88 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड
मुनारा क्र. 88 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा.
कुल योग 32.777
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021
क्र. एफ - 25-94-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-94-2017 - दस 3 , दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
8203
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
Bhopal , the 16th September 2021
No. F- 25-94-2017 - X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-
(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule belows as Reserved Forest . This Forest Block Lies between N - 21 °54'7.542 " to N 21 °53'53.498 " North Latitude and E - 74 °47'54.398 " to E - 74°48'30.920 " East Longitude :-
(B) Appoints Sub - Divisional Officer , Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-
SCHEDULE
District--Barwani , Tehsil- Pati , Forest Division -Barwani ,, Forest Range-Pati
Khasra Patwari
No. Protected
Old
Area (Hectare)
New RF Forest
Halka No.
Village/ PF Block
Block
(7)
(5) (6)
(4)
(2)
(3)
(1)
235 8.106
Thengcha/
20
1 Thengcha
237 5.706
PF Block
15.080
378/1
Thengcha.
379 3.885
If
Description of Boundaries
Date of Publi cation of Gazette
Revenue Land of the then Head Land
If Protected Land its Noti- fication Number and Date
(11)
(9) (10)
(8)
30-09-
No. F- 25-
North.- Artifical Forest Govt.
117-2016- 2016
Hill
Bourndary from Pillar X-3
Date
No. 29 to 44 of Protected Forest Bolck .
15-09-
2016
East . Artifical. Forest Bourndary from Pillar No. 44 to 48 of Protected Forest Bolck .
South . Artifical Forest Bourndary from Pillar No. 48 to 88 of Protected Forest Bolck.
West .-Artifical Forest Bourndary from Pillar No. 88 to 29 of Protected Forest Bolck .
Total 32.777
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8204
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-95-2017- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :-
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वन भूमि जो वनखण्ड N- 21 °54'07 " से N - 21 ° 55'15 " उत्तर अक्षांश तथा E- 75 °05'05 " से E-75 ° 15'13 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.
(ख ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों को पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-
अनुसूची
जिला- बड़वानी , तहसील-राजपुर, वनमण्डल- बड़वानी , वनपरिक्षेत्र-राजपुर
सीमाओं का विवरण
राजपत्र में
यदि
खसरा क्रमांक
प्रस्तावित पटवारी
संरक्षित प्रकाशन
क्षेत्रफल
हेक्टेयर में राजस्व
पुराना नया
ग्राम/ आरक्षित हल्का संरक्षित
का
वन है तो
भूमि है
वनखण्ड क्र. वनखण्ड
उसकी दिनांक
क्र. तो उसका मद
यदि अधिसूचना का क्र. और दिनांक
(11)
(9) (10)
(7) (8)
(6)
(4) (5)
(2) (3)
(1)
डी. 134-30-1-
90.814
101/1
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 7 तक , 3 खड़की/संरक्षित
खड़की
ग्राम मोरानी एवं
2004.
1 बैडी 206-
वनखण्ड
दस-3-
ग्राम बुदरा की सीमा.
खड़की कक्ष
2004/
पूर्व- मुनारा क्र . 7 से 73 तक क्र. पी-329
दिनांक
21-1-
2004.
खसरा क्र. 101/14, 101/13 , 101/15 , 101//16 , 101/33 , 101/31, 99, नाला, 101/8 , 101/11 , 101/22 , 100, 101 / 12, 101/22, 101 / 20, 101/19 , 101 / 36 , 101/21 , 101 / 26 , 101/10, 101/9 एवं 101/30 की सीमा.
तक, खसरा क्र. 101/
28 एवं ग्राम बिलवानी
दक्षिण- मुनारा क्र. 73 से 79 की सीमा.
पश्चिम- मुनारा क्र. 79 से 81 एवं 1 ग्राम बिलवानी की सीमा.
8205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(11)
(10)
(8) (9)
(7)
(6)
(5)
(3) (4)
(2)
(1)
आंतरिक सीमा खण्ड-1
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र. 101/38 की सीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र . 101/38 की सीमा.
दक्षिण-मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/ 38.
पश्चिम- मुनारा क्र. 4 एवं 1 खसरा क्र . 101/38
कीसीमा.
खण्ड-2
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र . 101/37 की सीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र . 101/37
की सीमा.
दक्षिण- मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/ 37.
पश्चिम- मुनारा क्र. 4 एवं 1 खसरा क्र. 101/37
की सीमा.
खण्ड-3
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 3 तक खसरा क्र. 101/27 कीसीमा.
पूर्व-मुनारा क्र . 3 से 4 तक खसरा क्र . 101/27 कीसीमा.
दक्षिण- मुनारा क्र. 4 से 5 तक, खसरा क्र. 101/ 27.
पश्चिम- मुनारा क्र. 5 से 7 एवं 1 खसरा क्र . 101/27 की सीमा.
खण्ड-4
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 3 तक खसरा क्र . 101/17 कीसीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 3 से 4 तक खसरा क्र . 101/17 की सीमा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8206
(9)
(11)
(6)
(8)
(10)
(5)
(7)
(3) (4)
(2)
(1)
दक्षिण-मुनारा क्र. 4 से 5 तक, खसरा क्र. 101/ 17.
पश्चिम-मुनारा क्र. 5 एवं 1 खसरा क्र . 101/17 की सीमा.
खण्ड-5
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र . 101/25 की सीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र . 101/25 की सीमा.
दक्षिण- मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/ 25.
पश्चिम- मुनारा क्र. 4 एवं 1 खसरा क्र . 101/25 की सीमा.
खण्ड-6
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र . 101/39 की सीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र . 101/39 कीसीमा.
दक्षिण- मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101 / 39 .
पश्चिम- मुनारा क्र. 4 एवं 1 खसरा क्र . 101/39 की सीमा.
खण्ड-7
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 3 तक खसरा क्र . 101/23 की सीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 3 से 4 तक खसरा क्र. 101/23 कीसीमा.
दक्षिण- मुनारा क्र. 4 से 5 तक, खसरा क्र. 101/ 23.
पश्चिम- मुनारा क्र. 5 एवं 1 खसरा क्र. 101/23 कीसीमा.
8207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(10)
(7) (8) (9)
(11)
(6)
(2) (3) (4) (5)
(1)
खण्ड-8
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 5 तक खसरा क्र. 101/24, 101/34की सीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 5 से 6 तक खसरा क्र . 101/34 कीसीमा.
दक्षिण- मुनारा क्र. 6 से 11 तक, खसरा क्र. 101/ 34एवं 101/24 की सीमा.
पश्चिम- मुनारा क्र. 11 से 14 एवं 1 तक खसरा क्र. 101/24 की सीमा.
खण्ड-9
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र . 101/35 कीसीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र . 101/35 कीसीमा.
दक्षिण- मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/ 35की सीमा.
पश्चिम- मुनारा क्र. 4 एवं 1 तक, खसरा क्र. 101/ 35की सीमा.
खण्ड-10
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र . 101/32 कीसीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 2 से 3 तक खसरा क्र . 101/32 कीसीमा.
दक्षिण- मुनारा क्र. 3 से 4 तक, खसरा क्र. 101/ 32की सीमा.
पश्चिम- मुनारा क्र. 4 से 5 एवं 1 खसरा क्र . 101/32 की सीमा.
योग 90.814
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8208
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-95-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-95-2017- दस 3 , दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th September 2021
No. F -25-95-2017 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby :-
(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block Lies between N- 21 °54'07 " to N-21 °55'15" North Latitude and E- 75 °05'05 " to E- 75 °05'13 " E - East Longitude :-
(B) Appoints Sub- Divisional Officer , Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-
SCHEDULE
District-Barwani , Tehsil- Rajpur , Forest Division -- Barwani ,, Forest Range-Rajpur
No.
Khasra Old New
Village/ PF Block
Patwari Halka No.
Protected RF Forest Block
If
Description of Boundaries
Area (Hectare )
Date of Publi cation of Gazette
Revenue Protected Land then Head of the Land
If Land its Noti- fication Number and Date
(11)
(9) (10)
(8)
(6) (7)
(4) (5)
(3)
(1) (2)
101/1
3
1 Khadki
Khadki/ PF Block Khadki Compartment No. P-329
Badi
90.814
2004 134-30-1- North.-Pillar No. 1 to 7 Bourndaries of Village Morani & Village Budara .
206-X- 3-2004/ Date 21-1- 2004. D-
East.-Pillar No. 87 to 73 Bourndaries of Kh . No. 101/14 , 101/13 , 101/15 , 101/16 , 101/ 33, 101/31 , 99 Nala 101/8 , 101/11 , 101/ 22, 100, 101/12, 101 / 22 , 101/20 , 101/19 , 101/36 , 101/21 , 101 / 26, 101/10 , 101/9 & 101/30.
South.-Pillar No. 73 to 79 Bourndaries of Kh . No. 101/28 & Village Bilwani .
West.-Pillar No. 79 to 81 & 1 Bourndary of Bilwani .
8209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(10)
(6) (7) (8) (9)
(11) (1) (2)
(3)
(5)
(4)
internal limits Block-1
North .-Pillar No.1 to 2 , Kh . No. 101/38 .
East.-Pillar No. 2 to 3 , Kh . No. 101/38 .
South.-Pillar No. 3 to 4 , Kh . No. 101/38 .
West.-Pillar No. 4 to 1 , Kh . No. 101/38 .
Block-2
North.-Pillar No.1 to 2 , Kh . No. 101/37 .
East.-Pillar No. 2 to 3 , Kh . No. 101/37 .
South.-Pillar No. 3 to 4 , Kh . No. 101/37 .
West.-Pillar No. 4 to 1 , Kh . No. 101/37 .
Block-3
North .-Pillar No.1 to 3 , Kh . No. 101/27 .
East.-Pillar No. 3 to 4, Kh . No. 101/27 .
South. Pillar No. 4 to 5 , Kh . No. 101/27 .
West.-Pillar No. 5 to 7 & 1 , Kh . No. 101/27 .
Block- 4
North .-Pillar No.1 to 3 , Kh . No. 101/17 .
East.-Pillar No. 3 to 4, Kh . No. 101/17 .
South. Pillar No. 4 to 5 , Kh . No. 101/17.
West.-Pillar No. 5 & 1 , Kh . No. 101/17 .
Block-5
North .-Pillar No.1 to 2 , Kh . No. 101/25 .
East.-Pillar No. 2 to 3 , Kh . No. 101/25 .
South. Pillar No. 3 to 4 , Kh . No. 101/25 .
West.-Pillar No. 4 & 1 , Kh . No. 101/25 .
Block-6
North.-Pillar No.1 to 2 , Kh . No. 101/39 .
East.-Pillar No. 2 to3 , Kh . No. 101/39 .
South . Pillar No. 3 to 4 , Kh . No. 101/39 .
8210
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
[ भाग 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(11)
West.- Pillar No. 4 Kh . No. 101/39 . 1,
Block -7
North .-Pillar No.1 to 3 , Kh . No. 101/23 .
East.-Pillar No. 3 to 4 , Kh . No. 101/23 .
South . Pillar No. 4 to 5, Kh . No. 101/23 .
West.-Pillar No. 5 & 1 , Kh . No. 101/23 .
Block -8
North . Pillar No.1 to 5, Kh . No. 101/24 & 101/34.
East.-Pillar No. 5 to 6, Kh . No. 101/34 .
South .-Pillar No. 6 to 11 , Kh . No. 101/34 & 101/24.
West.-Pillar No. 11 to 14 & 1 , Kh. No. 101/24 .
Block-9
North .-Pillar No.1 to 2 , Kh . No. 101/35 .
East.-Pillar No. 2 to 3 , Kh. No. 101/35 .
South . Pillar No. 3 to 4, Kh . No. 101/35 .
West.-Pillar No. 4 & 1 , Kh . No. 101/35 .
Block-10
North .-Pillar No.1 to 2 , Kh . No. 101/32 .
East.-Pillar No. 2 to 3 , Kh . No. 101/32 .
South. Pillar No. 3 to 4 , Kh . No. 101/32 .
West.-Pillar No. 4 to 5 & 1, Kh . No. 101/32 .
Total . 90.814
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
भाग 1 ]
8211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2021
क्र. एफ - 25-98-2017- दस-3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा यह घोषित करता है कि :-
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वन ( पड़त भूमि और वनभूमि ) जो वनखण्ड N -22 °06'33 " से N - 22 °06'54 " उत्तर अक्षांश तथा E- 74° 14'03" से E- 74° 14'56 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.
(ख) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-
अनुसूची
जिला- बड़वानी , तहसील-बड़वानी , वनमण्डल ठीकरी , वनपरिक्षेत्र-राजपुर
आरक्षित
क्र.
पटवारी ग्राम/
खसरा क्रमांक राजपत्र में
क्षेत्रफल यदि
हल्का
वनखण्ड
संरक्षित पुराना नया (हेक्टेयर)
क्र. वनखण्ड
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
चिचली 13 चिचली/
165/1/1/1 यदि
सीमाओं का विवरण संरक्षित प्रकाशन
राजस्व
का
वन है तो
उसकी दिनांक
उसका अधिसूचना
भूमि है तो मद का क्र.
और
दिनांक
( 8) (9) (10)
(11)
20.000 ना.का.का
संरक्षित
163/1/1/1 25.000 ना.का.का
वनखण्ड
/1/1
चिचली
कक्ष
क्रमांक
पी-320.
डी. -9-- 2-1- उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 7 तक 878- 2004 .
खसरा न . 159/1 , 3999 दस-
163/1/1/2 , 163/2 , 3-2003/
दिनांक
163/1/2, 153/3 , 24-12-
163/4, 163/5 , 153/1 , 165/2 , 2003.
165/3/2, 165/3/1 , 165/4 की सीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 7 से 11 तक राजस्व ग्राम चैनपुरा की सीमा एवं खसरा नं. 165/1/1/1 का शेष भाग.
दक्षिण- मुनारा क्र. 11 से 31 तक खसरा नंबर 165/1/1/1 का शेष भाग एवं खसरा क्र. 166/2 व 164 की सीमा, खसरा क्र. 163/1/1/1/1/1 का शेष भाग खसरा क्र. 168 , 163/1/1/2 , 169 , 170 , 171 /1 /1 / 1 की सीमा.
पश्चिम-मुनारा क्र. 31 से 38 एवं 01 तक, खसरा 8212
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(3)
(5) (1) (2)
(4)
(6)
कुल योग 45.000
[ भाग 1 (8 )
(7)
(9) (10)
(11)
नं . 163/1/1/1/1/1 का शेष भाग खसरा नं. 162/2 एवं 160 कीसीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-98-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-98-2017 -दस 3, दिनांक 17 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 17th September 2021
No. F - 25-98-2017 -X -3.-In exercise of the power conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-
(A) Declares that it has been decided to constitution the protected (waste land and Forest land) specified in the Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block Lies between N - 22° 06'33 " to N - 22°06'54 " North Latitude and E- 74° 14'03 " to E -74° 14'56 " East Longitude :-
(B) Appoints Sub- Divisional Officer , Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-
SCHEDULE
District-Barwani , Tehsil- Pati , Forest Division -- Barwani ,, Forest Range--Pati
No.
Khasra
Old New If
If
Date
Description of Boundaries
Area
(Hectare) Revenue
RF Forest Block
Patwari Halka No.
Village/ PF Block
(4) (5) (6) (7)
(1) (2)
(3)
13
1 Chichli
165/1/
Chichli/
PF Block
1/1 163/1
Chichli
Comp.
No. P-320
Protected of
Land forest Publi
Land its cation
then
Head
of
Noti-
fication Gazette
of the
Number
Land
(8)
(10)
and Date (9)
(11)
20.000
D- 9-878-
North .--Pillar No. 1 to 7 kast
20-1- 2004.
Bourndaries of 3999 -X-
is
25.000 not 3-2003/
Khasra No. 159/1 , Date
worth
163/1/1/2 , 163/2 , 24-12-
kast is
2003 .
not worth
163/4 , 163/5 , 163/1/2 , 153/3 , 153/1 , 165/2 , 165/3/1 , 165/3/2 , 165/4.
Village Chainpura and Remaning part of
East.- Pillar No. 7 to 11 boundary ofRevenue Khasra No. 165/1/1/1 .
भाग 1 ]
8213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(5) (1) (2)
(3) (4)
(9)
(6) (7) (8)
Total 45.000
(10)
(11)
South.-Pillar No. 11 to 31 remaining part of Khasra No. 165/1/1/1 & boundary of Khasra No. 166/2 and Ramianing part of Khasra No. 163/1 / 1/1 / 1 boundaries of khasra No. 168 , 163 / 1/1/2 , 169 , 170 , 171 / 1/1/1 .
West.-Pillar No.31 to 38 and 01 , ramaining part of khasra No. 163/1/1/1/1/1 & 162 / 2, 1 boundary of khasra No. 160.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex- officio Secy .
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021
क्र. एफ-25-117-2017- दस 3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :-
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वन ( पड़त भूमि और वनभूमि) जो वनखण्ड N- 21 °55'06" से N - 21 ° 35'55" उत्तर अक्षांश तथा E- 75 ° 13'38" से E- 75 ° 14'48 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है , को वन आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.
(ख) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है : -
अनुसूची
जिला- बड़वानी , तहसील- बड़वानी, वनमण्डल- राजपुर, वनपरिक्षेत्र-राजपुर
क्र.
आरक्षित वनखण्ड
सीमाओं का विवरण
क्षेत्रफल यदि
(हेक्टेयर) राजस्व
खसरा क्रमांक पुराना नया
ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड
पटवारी हल्का क्र.
(1) (2) (3)
(6)
(4) (5) 1
बासवी 17
253/1 255/1 योग 132/1
बासवी लिगवा संरक्षित वनखंड बासवी
कक्ष क्र. पी-326.
यदि संरक्षित वन है तो
राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक
भूमि है तो उसका मद
उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक
( 8) (9) (10)
(7)
(11)
उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 14 तक
13.359 32.050
बैडी बैडी
134-30-01- 2004.
डी 206- दस-3-
20.000 बैडी
खसरा क्र. 172/1 , 184/1, 185/1 , 135, 132/11 एवं 132/1 का शेष भाग (तालाब) की सीमा. 2004/ दिनांक 21-01- 2004.
8214
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(2) (3) (4)
(6) (1)
(5)
(7)
योग .. 65.409
[ भाग 1 (9)
(11)
( 8)
(10)
पूर्व- मुनारा क्र. 14 से 24 तक खसरा क्र. 137, 132/1एवं 53/2 की सीमा.
दक्षिण- मुनारा क्र. 24 से 48 तक ग्राम बासवी एवं खसरा क्र . 252/1 , 240/2, 240/1 , 237/ 2, 236 और 255/1 कीसीमा.
पश्चिम- मुनारा क्र. 48 से 53 एवं 1 तक खसरा क्रमांक 256, 257 एवं 258की सीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-117-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-117-2017- दस 3 , दिनांक17 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 17th September 2021
No. F - 25-117-2017 -X- 3.-In exercise of the power conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-
(A) Declares that it has been decided to constitute the protected forest ( waste land and Forest land) specified in the Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block Line between N -21 °55'06" to N - 21 ° 35'55 " North Latitude and E - 75 ° 13'38 " to E- 75° 14'48 " East Longitude :-
(B) Appoints Sub- Divisional Officer , Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act .
SCHEDULE
District -Barwani , Tahsil-Rajpur , Forest Division- Barwani , Forest Range- Rajpur
S. No.
Area (Hectare)
Khasra Old New Patwari Halka No.
Village/ PF Block
RF Forest Block
(3) (4)
(1) (2)
(5)
If
Date
of
Protected
Description of Boundary Forest Publi
Land its cation
of
Noti-
Gazette
Revenue Land then Head of the Land
(8)
If fication Number and Date (9) (10)
(6) (7)
17 Baswi
1 Baswi
253/1 13.359 32.050
255/1
Lingwa/PF
Block
Total
20.000
Baswi
132/1
Compart
No. P-326 .
(11)
Badi
30-1-
Badi
D-134- 206-X- 2004
3-2004/
Badi
North . Pillar No. 1 to 14 Bourndaries of Kh . No. 172/1 , 184/1 , 185/1 , 135 , Dated 21-1- 2004
132/11 & Remaning Part of 132/1 (Pond) .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(2)
(1)
(3) (4) (5) (6)
Total 65.409
8215
(7) (8) (9) (10)
(11)
East.-Pillar No. 14 to 24, Boundaries of kh . No. 137 , 132/1 & 53/2 .
South. Pillar No. 24 to 48 , Bourdaries of Village
Baswi & kh . No. 552/1 , 240/2 , 240/1 , 237/2, 236 & 255/1 .
West. Pillar No.48 to 53 & 1, Boundary of kh . No. 256 , 257 , 258 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy.
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2021
क्र. एफ- 25-119-2017- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि :-
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वन भूमि जो वनखण्ड N - 22 °02'23 " से N - 22°02'48 " उत्तर अक्षांश तथा E- 75 °04'50" से E- 75°05'39" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.
(ख ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-
अनुसूची
जिला- बड़वानी, तहसील- अंजड़ , वनमण्डल- बड़वानी , वनपरिक्षेत्र-राजपुर
क्र. आरक्षित वनखण्ड
खसरा क्रमांक पुराना पुराना
पटवारी हल्का क्र.
ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड
(2)
(1)
(3) (4) (5) (6) (7)
1
चकेरी 12 चकेरी/
151 25.641
संरक्षित
वनखंड
36.551
161/1
चकेरी
कक्ष क्र.
पी-319
सीमाओं का विवरण प्रकाशन
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
राजपत्र में का
दिनांक
यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद
यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक
( 8) (9) (10)
(11)
पहाड डी 9-878 02-01- -3999- 2004 .
पहाड
उत्तर - मुनारा क्र. 1 से 4 तक खसरा नं. 158/1 , 152/2की सीमा.
पूर्व- मुनारा क्र. 4 से 22 दिनांक
24-12
दस-3- 2003/ 2003.
तक खसरा नं . 153/ 1 , 153/2, 154, 159 , 160 , 158. 157 . 162. 166 , 170/1 , 170/2की सीमा.
दक्षिण- मुनारा क्र. 22 से 31 तक, खसरा नं . 170/ 3 , 161/1 , 161/2 , 179 , 180 , 189 , 187, 190/2 , 190/1 कीसीमा.
8216
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(1) (2) (3)
(6)
(4) (5)
योग 62.192
[ भाग 1
(7) (8)
(10)
(9)
(11)
पश्चिम-मुनारा क्र. 31 से 36 एवं 01 तक खसरा नंबर 139 1 , 141/1 , 149/1, 149/2 की सीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021
क्र. एफ - 25-119-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-119-2017- दस 3 , दिनांक17 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 17th September 2021
No. F -25-119-2017 -X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby :-
(A) Declares that it has been decided to constitute the protected forest specified in the Schedule belows as Reserved Forest . This Forest Block Lies between N - 22 °02'23 " to N - 22 °03'48 " North Latitude and E- 75°04'50 " to E - 75° 05'39 " East Longitude :-
(B) Appoints Sub- Divisional Officer , Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-
SCHEDULE
District- Barwani , Tehsil-Anjad , Forest Division- Barwani ,, Forest Range-Rajpur
No.
Khasra Old Patwari Halka No.
Village/ PF Block
RF Forest Block
(5) (2)
(3) (4)
(6) (1)
1 Chakeri
Chakeri
151 25.641
/PF Block Chakeri
161/1
Comp. No. P-319.
Description of Boundaries
Area ( Hectare)
cation
Date of Publi of
Gazette
If Revenue Land then Head of the Land
(7) (8)
If Protected forest Land its Noti- fication Number and Date (9) (10)
(11)
The D-9-878 02-01- Mountain 3999 -X- 2004
North .-Pillar No. 1 to 4, Boundaries of Khasra No. 158/1 , 152/2 .
3-2003/ Date
36.551 The 24-12- Mountain 2003
East.-Pillar No. 4 to 22 Boundaries of Khasra No. 153/1 , 153/2 , 154 , 159 , 160 , 158 , 157, 162 , 166 , 170/1 , 170/2 .
South . Pillar No. 22 to 31 , Bourdaries of Khasra No. 170/3 , 161/1 , 161/2 , 179 , 180 , 189 , 187 , 190/2 , 190/1 .
Total 62.192
West.-Pillar No.31 to 36 , and Boundaries of Khasra No. 139/1 , 141/1 , 149/1 , 149/2 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8217 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 17 फरवरी 2021
प्र. क्र.
..-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु ग्राम नीमगांव तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है , कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि अधिसूचना में अंतरवलित लोक प्रयोजन की प्रकृति का, योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों काविस्थापन आवश्यक हो गया है , सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश का और धारा 43 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के प्रशासक की विशिष्टयों के कथन के आधार पर भी होगा. निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित योजना हेतु अर्जन किया जाना अनिवार्य है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-नीमगांव, तहसील- बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
विवरण
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )
सिंचित
असिंचित
कुल (1)
(2)
(4)
(3)
(5) 1
0.00
0.05
0.05 बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण.
अनुसूची (2 )
बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर की प्रभावित भूमि का विवरण.
स. क्र.
खसरा
भूमि धारक का नाम
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
असिंचित
असिंचित कुल (1)
(2)
सिंचित (4)
क्र. (3)
(5)
कुल (6)
सिंचित (7)
(9)
(8) ग्राम-नीमगांव
1
22
0.50
0
0.50
0.05
0
0.05 सुवर्णा बाई पति बलीराम निवासी शाहपुर भूमि स्वामी.
0.50
0
योग ..
0.50
0.05
0
0.05 नोट.- अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृद्धि या कमी हो सकती है . कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
8218
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 5 जुलाई 2021
सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट संबंधी अधिसूचना
नस्ती क्र. एल.ए. - भू-अर्जन-प्र. क्र. 0001-अ-82-2021-22.- कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्र. 2365- कार्य- सी.एम. हेल्पलाईन-2020 , दिनांक 14 दिसम्बर 2020 प्रस्तुत कर पलासी तालाब योजना हेतु ग्राम नावली, पटवारी हल्का नं. 16, तहसील खण्डवा कीनिजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.030 हेक्टे. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि पलासी तालाब योजना काकार्य लोकहित में किया जा रहा है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 ( 1 ) /2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2 (अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-
सार्वजनिक प्रयोजन
ग्राम का नाम
प.ह.नं.
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल
तहसील
जिला
स. क्र.
(हेक्टर में)
(7)
(5)
(6)
(3) (4)
(1) (2)
पलासी तालाब योजना
0.30
खण्डवा
नावली
16
खण्डवा
1
नोट.- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
(2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. एल.ए. - भू-अर्जन-प्र. क्र. 0001-अ- 82-2021-22.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:--
प्रस्तावित पलासी तालाब योजना की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
कावर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
(हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.30
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
खण्डवा
पलासी तालाब योजना हेतु नावली
खण्डवा
संभाग, खण्डवा.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
8219
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 17 अगस्त 2021
क्र. 2062 - भू-अर्जन- 21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अन्तर्गत ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अन्तर्गत ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद जिला देवास से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है . अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- ठिकरिया, तहसील- कन्नौद
विवरण
क्र.
अर्जित किये जाने वाले ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का कुल एरिया योग
असिंचित
सिंचित
(3)
(4)
(2)
(1)
(5) 11.82वर्गमीटर 1
दतूनी बांध परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण
अनुसूची ( 2 )
दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अन्तर्गत ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद की प्रभावित ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का विवरण ग्राम- ठिकरिया, तहसील-कन्नौद
कच्चा मकान का कुल वर्गमीटर
क्र.
अर्जित की जाने वाले ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का कुल एरिया
खसरा क्र.
हितग्राही का नाम व पिता/पति का नाम
असिंचित
सिंचित
सिंचित
(8)
(7)
कुल (9)
(4)
असिंचित (5)
कुल (6)
(3)
(2)
(1)
11.82
11.82
1 श्री सनोर पिता शंकर , जाति
कोरकू, निवासी ग्राम ठिकरिया,
हा. मु. संदलपुर, तहसील
खातेगांव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1 8220
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
कार्यालय , कलेक्टर , ( भू- अर्जन ) दतिया, जिला दतिया, मध्यप्रदेश
दतिया, दिनांक 24 अगस्त 2021
आदेश क्र. 19-2-1-14-2021- भू-अर्जन. मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढा द्वारा उक्त परियोजना में प्रशासक की नियुक्ति किये जाने हेतु पत्र क्रमांक 842, दिनांक 1 जुलाई 2021 से लेख किया है.
अतः , भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 के अध्याय-6 सेक्शन 43 में वर्णित प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान कंडिका ( 1 ) , ( 2 ) एवं ( 3 ) सहित किया गया है.
अतः , भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय -6 सेक्शन 43 में वर्णित प्रशासक की नियुक्ति कंडिका ( 1 ) , ( 2 ) एवं ( 3 ) निहित प्रावधानों के तहत मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्य के लिये सुश्री दीपशिखा भगत, डिप्टी कलेक्टर ( पदनाम से ) जिला दतिया को प्रशासक नियुक्ति किया जाता है. प्रशासक द्वारा अधिनियम में वर्णित अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही संपादित करेंगे.
प्रशासक के सम्पूर्ण दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंवढा समस्त व्यवस्थाऐं करना सुनिश्चित करेंगे . उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मुरैना, दिनांक 27 अगस्त 2021
[भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन , विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]
प्र. क्र. 18- अ- 82-20-21भू.अर्ज. ती.रे.ला. सिकरौदा- 8289.-जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन ( उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण ) के लिए ग्राम - सिकरौदा, तहसील- मुरैना, उपखण्ड, मुरैना, जिला- मुरैना में कुल रकबा 0.351 एक रिर्पोट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.
अतःजिला- मुरैना-तहसील- मुरैना के ग्राम- सिकरौदा, प.ह.नं. 23 रा.नि. वृत्त -3 में उक्त परियोजना के लिये 0.351 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
सर्वे नम्बर
क्र. सं .
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) (6)
(5)
(4)
स्वामित्व का प्रकार (3)
(1) (2)
0.036
1131/2 m2
1
गणेश राम पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूमिस्वामी कृषिभूमि
0.036
1131/2 m3
2
भूमिस्वामी
सोवरन पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.103
3 1118/1 m2
केदार पुत्र रामदयाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूमिस्वामी कृषि भूमि
0.013
4 1119/2 m2 भूमिस्वामी कृषिभूमि
रामखिलौनी पत्नी रामबाबू दशरथ रामनरेश पुत्र रामबाबूओमवती पुत्री रामबाबू जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
भाग 1 ]
8221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(2)
(1)
(3)
(5)
(4)
(6)
5 1120/2 m2
0.013
भूमिस्वामी कृषि भूमि
रामखिलौनी पत्नी रामबाबू दशरथ रामनरेश पुत्र रामबाबूओमवती पुत्री रामबाबू जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
6
0.1500
भूमिस्वामी
1120/ m 2/1
रामभजन पुत्र भगवान सिंह जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
कृषि भूमि
योग .. 0.351
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.
भूमिसे संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है .
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे .
विशेष : धारा 40( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 सितम्बर 2021
क्र. 5568 - प्रस्तु. - भू-अर्जन-2021 .- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम- सिंरदई रैयत, सिंदरई गुरैयाथर, तहसील उमरेठ के छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 28 अगस्त 2020 को किया गया है .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 2310- कार्य-2021 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अगस्त 2021 के परिप्रेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 7 ) उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.
8222
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
क्र. 5569 - प्रस्तु.- भू-अर्जन-2021. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम- संगम, रहप , कुंडई, उमरडोह , धगडिया रैयत , धगडियामाल तहसील मोहखेड के छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 28 अगस्त 2020 को किया गया है.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 2310- कार्य-2021 , छिन्दवाड़ा, दिनाक 13 अगस्त 2021 के परिप्रेक्ष्य में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 ( 7 ) उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.
क्र. 5570- प्रस्तु. - भू-अर्जन-2021 . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम - भावईकलां, करहैया, मांडई, दमुआ, करमोहनीबंधी , सेमरकुही, बिरजपुरा, नन्दौरा, हिरयागढ़ , बम्हणीमाल, गुजरघाट, बेलगांवमाल, खापासुरजु, बोमलिया, भीमसैनीमाल , बेलगांव रैयत, पर्वतघोघरी तहसील जुन्नारदेव के छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत संगम -1 बांध एवं संगम-2 बांध सेडूब प्रभावित ग्रामों हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 28 अगस्त 2020 को किया गया है.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 2310- कार्य-2021 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अगस्त 2021 के परिप्रेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 7 ) उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा , किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 6 सितम्बर 2021
क्र. 237- भू- अर्जन- सुठालिया परि -2021.--सुठालिया सिंचाई परियोजना निर्माण अन्तर्गत गुना जिले की तहसील मक्सूदनगढ़ के ग्राम खैराड़ रघुनाथपुरा , राजपुरा, कांदीखेड़ा एवं तेजाखेड़ी की भूमि डूब में आने से नवीन भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार भू-अर्जन कार्यवाही की जा रही है. उक्त परियोजना के डूब क्षेत्र में भूमि- अर्जन के कारण व्यक्तियों का गैर स्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रभावित होने वाले व्यक्तियों, कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन को प्रक्रिया व रीति से किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 28 - भू-अर्जन- सुठालिया परि-2021 गुना , दिनांक 5 फरवरी 2021 से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परगना राघौगढ़ को परियोजना प्रशासनक नियुक्त किया गया था.
उक्त नियुक्तिको मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15- (8 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 के अनुक्रम में निरस्त करते हुए, कलेक्टर कार्यालय, जिला गुना की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को परियोजना प्रशासक नियुक्तकिया जाता है.
प्रशासक उक्त परियोजना के अन्तर्गत राज्य शासन , समुचित सरकार तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण , निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना , निष्पादन और मानीटरिंग कार्य करेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फ्रेंक नोबल ए. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8223
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 20 जुलाई 2021
पत्र क्र. 118 - प्रका.- भू- अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिके अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
0.300 (1) रीवा
(3) लोहंद्वार
रायपुर (2) कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योटी मुख्य नहर की लोहंद्वार माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमिके लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं के पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 6 सितम्बर 2021
पत्र क्र. 252 - भू- अर्जन- प्रकाशन- 2020-21.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशन कराया गया था. कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 10 जनवरी 2021 से 10 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:-
भूमिका वर्णन
तहसील ग्राम
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
रकबा ( हे. में)
खसरा नम्बर
(3)
(4) (1) (2)
265/2 रीवा
अतरैला 11
त्योंथर
योग ..
(7)
(6)
(5)
0.052
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना की मुख्य/माइनर/सब माइनर नहर निर्माण हेतु.
0.052
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा सकताहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8224
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 23 अगस्त 2021
क्र. 455 - भू- अर्जन- 21.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 6 फरवरी 2020 एवं 11 फरवरी 2020 को किया जा चुका है. वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा 19 के पश्चात् अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका है. क्योंकि रेलवे विभाग से प्रतिकर राशि रु. 300 करोड़ मांग किये जाने से समय पर प्राप्त न होने एवं दिनांक 31 जुलाई 2021 को कम राशि रुपये 60 करोड़ उपलब्ध कराया गया है. अतः समयावधि में प्रतिकर राशि उपलब्ध न होने के कारण 01 वर्ष की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है. मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा . 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायगा ( मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , दिनांक 3 अक्टूबर 2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित ) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की समयावधि में एक वर्ष की वृद्धि की जाती है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास, चुरहट/ रामपुर नैकिन, बहरी एवं सिहावल की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-
(1 ) भूमि का वर्णन :
ग्राम का नाम
क्र.
धारा 19 के जारी होने
का दिनांक
निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग)
(3)
(2)
(1)
धारा 19 की समयावधि मेंकी गयी वृद्धि (6) धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक (5)
(4)
उपखण्ड गोपद बनास
12.638 गाडा बबन सिंह
1
4.600 गाडा लोलर सिंह
2
0.314 3 पडैनियाखुर्द
3.767 विसैधाटोला
4
धारा -19 की उपधारा 4 05-02-2021
06-02-2020
05-02-2021
06-02-2020
की अधिसूचना में 01 वर्ष 05-02-2021
06-02-2020
की वृद्धिकीजाती है. 05-02-2021
06-02-2020
उपखण्ड चुरहट/रामपुर नैकिन
2.596 1 चंदैनिया
2.118 2 मझियार
6.767 बघवार
3
2.636 4
बडखरा -739
धारा -19 की उपधारा 4 05-02-2021
06-02-2020
05-02-2021
06-02-2020
कीअधिसूचना में 01 वर्ष 05-02-2021
06-02-2020
कीवृद्धि की जाती है. 05-02-2021
06-02-2020
उपखण्ड सिहावल
18.760 1 गजरही उन्मुक्त
4.434 2 कुचवाही
2.677 3
मउ
5.973 4 बेलहा
2.939 5 खैरहा
2.363 करौंदी
6
12.650 7 कुबरी
5.456 8 कुशियारी
4.503 बहेरा 685
9
10.121 10 मटिहनी
1.660 देवरी
11
4.028 12 केशवाही
4.503 बहेरा
13
3.194 पताई
14
2.396 बहरी
15
धारा-19 की उपधारा 4 05-02-2021
06-02-2020
10-02-2021
11-02-2020
की अधिसूचना में 01 वर्ष 05-02-2021 की वृद्धिकी जाती है. 06-02-2020
05-02-2021
06-02-2020
05-02-2021
06-02-2020
10-02-2021
11-02-2020
10-02-2021
11-02-2020
05-02-2021
06-02-2020
05-02-2021
06-02-2020
05-02-2021
06-02-2020
05-02-2021
06-02-2020
10-02-2021
11-02-2020
05-02-2021
06-02-2020
10-02-2021
11-02-2020
05-02-2021
06-02-2020 8225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई रेल लाईन हेतु.
(3 ) सार्वजिनक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन कार्यालय , कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी , गोपदबनास/चुरहट/ रामपुर नैकिन / सिहावल, जिला सीधी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
सीधी, दिनांक 15 सितम्बर 2021
क्र. 508- भू- अर्जन-21.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 16 सितम्बर 2020 को किया जा चुका है. वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा 19 के पश्चात् अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका है. क्योंकि रेलवे विभाग से प्रतिकर राशि रु. 300 करोड़ मांग किये जाने से समय पर प्राप्त न होने एवं दिनांक 31 जुलाई 2021 को कम राशि रुपये 60 करोड़ उपलब्धकराया गया है. अतः समयावधि में प्रतिकर राशि उपलब्ध न होने के कारण 01 वर्ष की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है. मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड ( ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मेंलाते हुए, राज्यसरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायगा ( मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , दिनांक 3 अक्टूबर 2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की समयावधि में एक वर्ष की वृद्धि की जाती है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले की तहसील रामपुर नैकिन , गोपदबनास एवं सिहावल की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-
( 1 ) भूमि का वर्णन :
धारा 19 के जारी होने
धारा 19 को 01 वर्ष धारा 19 की समयावधि ग्राम का नाम
क्र.
कादिनांक
पूर्ण होने का दिनांक
मेंकी गयी वृद्धि
(5)
(6) निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग) (3)
(4)
(1)
(2)
तहसील-रामपुर नैकिन
15-09-2021
16-09-2020
17.894
नैकिन
1.
धारा 19 की उपधारा (4 ) की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है.
तहसील-गोपदबनास
15-09-2021
3.749
16-09-2020
कोतरकला
2.
15-09-2021
16-09-2020
6.091
3. कोठार
तहसील बहरी
15-09-2021
16-09-2020
15.901
4. चंदवाही
04ग्राम
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रीवा- सीधी सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु.
(3) भूमि का ( नक्शा प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन, गोपदबनास एवं सिहावल से देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खांन, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8226
कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर- मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
आगर-मालवा, दिनांक 17 अगस्त 2021
प्र. क्र. ए- 817.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला- आगर - मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- धनोरा , तहसील-नलखेड़ा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) विवरण
क्र.
अर्जित रकबा (4)
कुल रकबा (3)
(2)
(1)
निजी भूमि
7.594
11.870
1 कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
7.594
योग 11.870
अनुसूची ( 2)
( 1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
खसरा नम्बर
कुल अर्जित भूमि
कुल रकबा
क्र. प्रभावित कृषक का नाम पता सहित
हेक्टर
(हे. में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.250
1.250
494
1 नारायण पिता नानूराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.440
0.550
506
0.370
0.370
495
2 बापू पिता नंदा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.200
0.250
493
0.080
0.080
504
3 सिद्धनाथ पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.200
0.260
1213
0.350
0.550
508
4 गंगाराम पिता नानूराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.700
1.070
602
5 गीताबाई पति कंवर लाल जाति बलाई शासकीय पट्टेदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.060
0.060
1192/1
6 ईश्वर पिता हीरालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.050
0.050
1192/3
7 नंदकिशोर पिता हीरालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.110
0.110
1192/5
8 गिरधारी पिता रूगनाथ जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.140
0.300
1192/7
9 भेरूलाल पिता बद्दा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 8227
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.100
0.200
1192/8
10 मन्ना पिता लच्छा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.220
0.420
1194
11 होकम सिह पिता लालजीराम जाति बलाई नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.280
0.420
1195
12 शिवलाल पिता लालजी जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.260
0.260
1205
13 भागीरथ पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.080
0.080
500
0.015
0.080
499
14 हीरालाल पिता नाथुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.160
0.260
1212
0.440
0.510
593
15 हीरादास पिता उंकारदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.440
0.540
594
16 मंदिर श्री राम जानकी ग्राम हाजा प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय शाजापुर मध्यप्रदेश पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.050
0.260
1210
17 मानसिंह पिता भंवरलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.070
0.310
1209
18 देवीसिंह पिता अमरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.070
0.070
1208
19 कालु पिता दोला प्रेमनारायण पिता आत्माराम समान भाग जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.016
0..450
441
0.040
0.040
445/2
20 रामभरोसे पिता धुला अयोध्याबाई विधवा धुला दुर्गाबाई कौशल्याबाई कलाबाई पुत्रीया धुला जाति खाती, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.024
0.170
440/1223
21 विक्रम पिता रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.008
0.020
591/6
22 बिरबल पिता बापुलाल भील
0.001
592/6
0.100
0.690
0.690
434
23 गोपाल कमल पिता जोरावरसिंह जाति खाती पता निवासी भूमि स्वामी
0.680
2.090
509
24 अम्रत पिता नाथूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार
7.594
11.870
योग ..
नोट.- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर - मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. ए- 819.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला-आगर- मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8228
अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-लाड़ोन तहसील- नलखेड़ा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) विवरण
क्र.
अर्जित रकबा (4)
कुल रकबा (3)
(2)
(1)
निजी भूमि
0.746
3.420
1 कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं में डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग .. 3.420 0.746
अनुसूची (2 )
( 1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
खसरा नम्बर
क्र. प्रभावित कृषक का नाम पता सहित
कुल रकबा हेक्टर
कुल अर्जित भूमि (हे. में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.003
0.003
330/4/3
1 बाबूलाल पिता रामलाल जाति सौंधिया
1.672
199/1
2 रेखा पति संजीव कुमार जाति महाजन पता निवासी ग्राम बडागांव
335
0.116 0.627 0.746
1.745 3.420
योग ..
नोट.- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर - मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. जा. क्र. ए. - 823.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में कुण्डलिया परियोजना केडूब प्रभावित ग्राम पटना भीलखेडी तहसील नलखेडा जिला आगर- मालवा, कुण्डालिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-पटना भीलखेडी, तहसील - नलखेडा, जिला आगर- मालवा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) विवरण
क्र.
अर्जित रकबा (4)
कुल रकबा (3)
(2)
(1)
निजीभूमि
27.861
30.074
1 कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
27.861
योग .. 30.074 8229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
अनुसूची (2)
( 1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित ग्राम पटना भीलखेडी
रिमार्क
खसरा नम्बर
क्र.
प्रभावित कृषक का नाम पता सहित
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.238
0.511
2/min3
1
0.062
0.062
25/min2
मानसिंह पिता बनेसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम ढाबलासोनगरा.
0.300
0.573
योग ..
0.681
1.453
2/min7
2 मुंशी पिता बोन्दा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम ढाबलासोनगरा.
0.681
1.453
योग ..
0.371
0.843
68/min2
3
0.094
0.094
124/1 min2
कालु पिता भैया जी जाति गुजर नि. ग्राम भूमिस्वामी ढाबला सोनगरा .
0.465
0.937
योग ..
0.082
0.419
74/1
4 तोलाराम मोडसिह पिता नानूराम जाति गुजर नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.082
0.419
योग ..
0.106
0.209
101/4/min1
5 हिन्दु सिह पिता रतन लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.106
0.209
योग ..
0.115
0.115
116/1
0.084
0.084
116/3
6 बन्शीलाल पिता मन्ना जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.219
0.219
118
1.630
1.630
185/20
0.732
0.732
185/12
2.780
2.780
योग ..
0.115
0.115
117/2
0.330
0.330
121/2/min 2
7 शिवनारायण पिता मुन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम मजरा भीलखेडी भूमिस्वामी.
0.052
0.052
220/26
0.497
0.497
योग ..
0.023
0.023
123/3min 4
0.084
0.084
153/4min 2
8 तोलाराम पिता मनु जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमिस्वामी पता निवासी ग्राम मजराभीलखेडी भूमिस्वामी.
0.107
0.107
योग ..
0.023
0.023
123/3 /min 8
0.042
0.042
220/8 /min 8
9 सीताराम पिता मन्नु जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजराभीलखेडी भूमिस्वामी.
0.028
0.028
161/1/min 5
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8230
(3)
(2)
(1)
(5)
(4)
0.085
0.085
153/4/min 2
0.032
0.032
136/4/मिन-8
0.031
0.031
128/8 /min 8
योग ..
124/ 1min 1
0.241
0.241
0.596
0.596
0.099
0.099
255/min 1
10 हेमराज पिता बजरंगलाल जाति कुलमी पता निवासी ग्राम दावतपुर भूमिस्वामी.
0.032
0.032
202/2/मिन-1
योग ..
124/2/2 11 होकम सिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजराभीलखेडी भूमिस्वामी.
योग ..
128/4
137/1/1 12 सीताबाई पति बालुसिंह जाति सोंदिया पता निवासी ग्राम मजराखेडा भूमिस्वामी.
योग ..
0.727
0.727
0.178
0.178
0.178
0.178
0.586
0.586
0.053
0.053
0.639
0.639
0.104
0.104
128/5min 2
13 देवीसिंह पिता बापूसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पटना भीलखेडी भूमिस्वामी.
220/8/min 2
206/3
136/4min 2
0.070
0.070
0.084
0.084
0.106
0.106
0.077
0.077
123/3min 2
205/2
208/2
214/7
योग ..
0.073
0.073
0.075
0.075
0.048
0.048
0.637
0.637
0.105
0.105
128/5min 3
0.107
0.107
136/4min 3
14 हिन्दु सिह पिता बापुसिह जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजराभीलखेडी भूमिस्वामी.
214/8
0.048
0.048
0.070
0.070
220/8 /min 3
योग ..
132/3/2
127/1/3
0.330
0.330
0.431
0.431
0.174
0.174
0.554
0.554
139/3min 1
15 बाबुलाल सीताराम पिता रुगनाथ छम्माबाई वि. रुगनाथ जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजराभीलखेडी भूमिस्वामी.
1.000
1.045
369/1/min 3
योग ..
134/3/3 16 शिवसिह पिता गोरीलाल जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमिस्वामी
202/10/2
130/2
132/5
योग ..
2.159
2.204
0.073
0.073
0.188
0.188
0.021
0.021
0.021
0.021
0.303
0.303 8231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.242
0.242
17 गोकल पिता रामचंद्र जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.242
0.242
134/4/3 योग ..
134/5/2
0.931
0.931
0.073
0.073
220/24
18 ईन्दरसिह भवरलाल गब्बू दुलेसिह मुकेश पिता बल्देव अयोध्याबाई वि बल्देव जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी.
1.004
1.004
योग ..
0.042
0.042
19 रामचन्द पिता बापुलाल जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी.
0.042
0.042
136/5 योग ..
0.125
0.125
176/10
20 संजनाबाई माता कृष्णाबाई ना. बा. सरपर. माता कृष्णाबाई जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजरा भीलखेडी भूमिस्वामी.
0.125
0.125
योग ..
0.146
202/4
0.146
21 रामनारायण पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पटना भीलखेडी भूमि स्वामी.
0.146
0.146
योग ..
0.401
133/4 min 2
0.401
22
0.261
0.261 हिन्दुसिह पिता अमरसिह जाति गुजर पता नि. भीलखेडी मजरा भूमि स्वामी.
0.157
198/2/2
0.157
0.282
0.282
135/4
1.101
1.101
योग ..
0.209
215/2
0.209
23 भगवानसिंह पिता रतनलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.209
0.209
योग ..
0.256
0.256 24
220/2/मिन-1
काशीराम पिता कालु जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजराभीलखेडी भूमि स्वामी.
0.256
0.256
योग ..
0.031
0.031
220/ 10/ min 1
25 राधेश्याम पिता उदेसिंह जाति गुजर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.031
0.031
योग ..
0.036
220/32/ min 1
0.036 26 देवीसिंह बालुसिंह पु. अमरसिंह जाति सोंदिया पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी.
0.036
योग ..
0.036
221/2
0.360
0.360 27 रमेश पिता रामचन्द जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी
0.360
योग ..
0.360
224/3
0.136
0.136 28 गोरधनसिंह सागरसिंह पिता बालुसिंह सोहनबाई वि. मेहरबानसिंह सीताबाई वि. बालुसिंह हि. सम्भाग जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम मजराखेडा भूमिस्वामी.
0.136
0.136
योग ..
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8232
(1)
(2)
29 नाथु पु. पुरालाल अनोखबाई पति नाथुसिंह जाति सोंदिया पता नि. मजराखेड़ा, भूमि स्वामी.
30 देवेन्द्रसिंह उर्फ कुलजितसिंह पिता शिवनारायणसिंह हि. 23 पैसे रामकुंवरबाई वि. शिवनारायण हि. 77 पैसे जाति गुजर पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी.
31 इंदरसिंह पिता गोरधनसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
32 ईश्वर सिंह पिता शंकरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
33 रतनलाल पिता प्रताप जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
34 भूरीबाई उर्फ अयोध्याबाई पति सिध्दु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
35 नारायण गंगाराम पिता मंगु हरिलाल कमल पिता चंदर जाति चमार पता नि. भंडावद भूमि स्वामी भूमि पट्टे सेप्राप्त.
36 मादु पिरुलाल पिता नाथु गीताबाई हरकुबाई पुत्रीया नाथूजाति चमार पता निवासी भंडावद भूमि स्वामी भूमिपट्टे से प्राप्त.
(4)
(5)
(3)
0.052
0.016
241/13
0.022
0.073
241/14
0.038
0.125
योग ..
1.335
1.335
270/1/2/1
2.886
2.886
271/1
4.221
4.221
योग ..
0.055
0.178
241/3
0.055
0.178
योग ..
0.102
0.102
243/ 2min 2
0.102
0.102
योग ..
0.324
0.324
249/1/मिन- 1-
0.324
0.324
योग ..
0.188
0.188
263 /min 1
0.188
0.188
योग ..
0.836
0.836
272/min 4
0.836
0.836
योग ..
0.492
0.492
272/min 6
0.492
0.492
योग ..
0.501
0.501
139/3 / min 3
37 रामप्रसादबाई पति प्रहलादसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम मजरा भीलखेडी भूमि स्वामी.
38 गोरधनसिंह पिता बालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमिस्वामी.
39 मानसिंह पिता शंकरसिंह जाति गुर्जर
1.178
1.178
220/2/min 3
0.250
0.250
176/8/ min 1
1.929
1.929
योग ..
0.407
0.407
129/1
0.429
129/2
0.429
0.334
144/3
0.334
1.170
1.170
योग ..
0.031
145/4
0.031
0.031
0.031
योग ..
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(1)
(2)
40 शंकरलाल पिता रामचंदर जाति गुर्जर
41 इंदरसिंह पिता शंकर सिंह जाति गुर्जर
8233 (3)
(4)
(5)
222/3
0.366
0.366
योग ..
0.366
0.366
68/min 10
42 सोदानसिंह पिता कालु जी जाति गुर्जर
0.117
0.117
योग ..
0.117
0.177
216/1/ min 2
0.240
0.240
योग ..
0.240
0.240
198/12
0.031
0.031
154/5/मिन-1
43 बालुसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी मजरा भीलखेडी भूमि स्वामी.
0.195
0.195
197/1/मिन-2
0.317
0.317
187/8
1.045
1.045
187/7/ min 1
0.134
0.134
171/4/मिन -1
44 सीताराम पिता प्रभुलाल मेवाबाई पिता प्रभूलाल शांताबाई वि प्रभुलाल जाति गुर्जर.
45 सिधु मानसिंह शंकर पिता शोभाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
46 रामचंद्र पिता बापुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
47 अमरसिह पिता बापुलाल जाति गुर्जर पतानिवासी ग्राम भूमि स्वामी.
48 सीताराम पिता रतनलाल जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी 101 / 4/min 2
49 बाबूलाल पिता गंगाराम जाति ढोली पता निवासी ग्राम ढाबला सोनगरा भूमि स्वामी.
50 कालुराम पिता छिता जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.104
0.104
योग ..
1.826
1.826
134/8
0.387
0.387
योग ..
0.387
0.387
219/4
0.084
0.084
0.084
योग ..
0.084
382/3/2
0.262
0.262
योग ..
0.262
0.262
382/3/1
0.261
0.261
योग ..
0.261
0.261
0.209
0.209
योग ..
0.209
0.209
175/ 11 / min 1
0.366
0.366
175/13
0.345
0.345
223/2
0.449
0.449
योग ..
0.449
0.449
योग ..
30.074
27.861
अवधेश शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8234
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्रमांक- 30- अ-82-20-21- भू- अर्जन- 2021-8538
सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2021
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
परियोजना का नाम
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1)
: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु (2) भूमि का विवरण
1.जिला
: सागर
2. तहसील
: सागर
3. ग्राम
: समनापुर
4. पट.ह.नं.-
: 121
: 0.668 है .
5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल
कृषको का नाम
भूमि का रकवा
अर्जित
सं. क्र.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा
सिंचित असिंचित पड़ती
अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण 1
2
4
3
6
5
7
9
0.000
8 0.000
1
240/1 0.060 0.015
निरंक
भूमिस्वामी
तुलसीराम पिता लक्ष्मीनारायण निवासी सागर भूमिस्वामी
2
0.000 निरंक
भूमिस्वामी 240/2 0.080 0.025 0.000
0.810 0.050
0.000
0.000
निरंक संतोषकुमार पिता लक्ष्मीनारायण पता समनापुर सागर भूमिस्वामी भूमिस्वामी 246
0.000
0.030
3
0.022 0.000 निरंक
241
भूमिस्वामी
निरंक
228/1 0.250 0.000
जगदीश पिता कृपाशंकर पता सा.देह. भू-स्वामी
भूमिस्वामी
4
0.072
0.810
निरंक
245
भूमिस्वामी
हरिओम पिता लक्ष्मीनारायण साकिन देह भूमिस्वामी
0.100 0.000 0.019 0.000 निरंक
233
भूमिस्वामी
निरंक
भूमिस्वामी 228/2 0.110 0.000
5 सुमतकुमार पिता कृपाशंकर पता सा.देह भूमिस्वामी
6
निरंक
228/3 0.250 0.000
भूमिस्वामी
कौशल किशोर पिता कृपाशंकर साकिन देह भूमिस्वामी
7
निरंक
भूमिस्वामी 227/1 0.120 0.017
सत्यनारायण पिता द्वारका प्रसाद साकिन समनापुर भूमिस्वामी
निरंक
227/2 0.120 0.017
भूमिस्वामी
8 परमानंद पिता द्वारकाप्रसाद साकिन समनापुर भूमिस्वामी
9
निरंक
265/1 0.390 0.010
भूमिस्वामी
निरंक
भूमिस्वामी 268/1 0.580 0.046
लक्ष्मन पिता बलराम राठौर साकिन समनापुर भूमिस्वामी
1 8235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
निरंक
0.100
0.390
265/2
भूमिस्वामी
10
निरंक
0.046
268/2 0.580
भूमिस्वामी
कमल पुत्र बलराम साकिन समनापुर भूमिस्वामी
निरंक
0.046
0.590
268/3
भूमिस्वामी
11 रवि पुत्र बलराम साकिन समनापुर भूमिस्वामी
निरंक
0.047
0.590
268/4
भूमिस्वामी
12
उमेश पिता बलराम साकिन समनापुर भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000
0.016
2.120
269/1
भूमिस्वामी
13 दामोदर वल्द फूलसींग मल्ली, गोरा पुत्री बब्बी सुदामा पिता मन्नू, शकुनबाई, बबीताबाई पुत्री मन्नू, प्रेम दुलैया बेवा मन्नू पता सा.देह भू-स्वामी
0.000 निरंक
0.000
0.030
1.380
305
भूमिस्वामी
14 दामोदर वल्द फूलसींग मल्ली, गोरा पुत्री बब्बी सुदामा पिता मन्नू, शकुनबाई, बबीताबाई पुत्री मन्नू, प्रेम दुलैया बेवा मन्नू बलराम पिता छल्ले पता सा. देह भू-स्वामी
0.000
0.131
0.537
19 9.360
योगः-
पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-
प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा । 1(1) 1(2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
1(3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
2(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
3(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा । 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी । आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । 5(3)
जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।
युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी:-
1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8236
3
2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
7- यथोचित पंचायत घर
8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।
18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।
19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक. 15/10/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर जिलाजिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । ) 8237
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 3 सितम्बर 2021 क्रमांक- 19- अ-82-21-22- भू- अर्जन- 2021-8702
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक- दो सागर जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 24--3/ पर्यावरण/ 2018, भोपाल, दिनांक 22/2/18 अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक So 1533 दिनांक14/9/2016 के तहत सिंचाई परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए Environment Impect Assessment ( EIA) अपेक्षित है इसमें Social Impact Assessment एक आवश्यक घटक है इसलिए सिंचाई परियोजनों में Social Impact Assessment की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूवना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
: हिलगन जलाशय डूब क्षेत्र
(1) परियोजना का नाग
(2) भूमि का विवरण
:
सागर
11. जिला
सागर
2. तहसील
बेलई माफी
3. ग्राम
111
4. पट.ह.नं.-
: 0.594 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
भूमि का प्रकार
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का
प्रकार
अभिलिखित धारकं का नाग व पिता का नाम
स. क्र.
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
4
3
2
1
133/2
यशोदाबाई पत्नि अमोलसींग दांगी साकिन हिलगन
1
कृषि भूमि कृषि भूमि
0.074 0.520
8/3
0.960 0.520
भूमिस्वामी भूमिर्वागी
2
प्रभाबाई देवा हीरासिंह जीरेन्द्र समरेन्द्र पिता हीरासिंह रातेन्द्र नाबालिग वल्द हीरासिंह वली माँ प्रभाबाई निवासी ग्राम हिलगन भूमिस्वामी
02 1.480 0.594
योगः-
दिनाँक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा, 2ए भोपाल, 29/9/2034 जिसका गध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी स्वगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक दो सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 1615 (8 ) 2014 सात शा . 2ए गोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपुत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम :
की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अंनिग्न श्रेणी का होगा को पुनर्याशन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी . भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -दो सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम् सृजित नहीं करेगा ।
| अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक - दो सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8238
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्रमांक 37 -अ 82-2020-21-9401
बैतूल, दिनांक 13 सितम्बर 2021
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे० में
तहसील नगर/ग्राम
जिला
4
3
2
1
96.948 बैतूल पाढ़रखुर्द
बैतूल (म०प्र०)
5
गढा मध्यम परियोजना हेतु
अनुसूची-2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम स. क.
1 .
2 1 बब्बु वल्द रामचरण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी 2 परसराम वल्द तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3 बरजोर वल्द भोला गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी 4 कुन्दन वल्द तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
5 केसरी वल्द तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हैं.में)
कुल अर्जित रकबा (हें.मे) 3
0.308
0.308
2/1
0.340 0.340 2/2
0.877 0.049 2/5
0.418 0.418 3/1
0.802 0.802 17/1
0.809 0.729 3/2
0.418 0.418 3/3
0.721 0.721 17/3
0.419 3/4
0.419
0.720 0.603 17/4 8239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
6
0.361
3/5 0.643 अनन्तराम व. बरजोर गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.012
0.012
57
0.697 0.697
58/2
0.878
63
0.202
0.060
0.320 7
3/6
सूरतराम व. बरजोर गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.697 0.697
58/5
0.500
0.500 8
4/1
मिन्तर व. रामप्रसाद गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.116
0.128
65/1
0.674
0.747
5/4
0.500
0.500 9
4/2
इन्दल व. रामप्रसाद गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.128 0.128
65/3
0.747 0.730
5/1
0.080
0.080 10
4/3
किन्तर व . रामप्रसाद, गौरी पति बाला गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.125
1.400 11
7/1
सुदामा व. नानकराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.357
1.357
9/1
1.315 1.016 12
7/2
किसन व. नानकराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.113
1.113
9/2
1.041 1.041 13 हंसराज व. किशोरी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.065 0.035
47
0.207 0.207
61/6
0.482
1.041 14
11/2
दीपक व. किशोरी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.208
0.208
61/5
0.292
1.042 15
11/3
शिवराम व. किशोरी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.267
0.594
17/14
0.21
0.398
13/1
16 राजकुमार व. तुलसीराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.049
0.607
14/1
0.049
2.586
16
17 गणेश उर्फ अभय व. रामदीन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.101
0.405
66/8
0.065
0.699
17/5
18 हरी. व. तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.468
0.602
17/11
0.256 0.178
17/9
19 नन्दन व. तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.186 0.186
17/12
0.242
0.512
17/10
20 नकुल व. तेजीलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.791 0.791
61/3
1.805 0.965
18/1
21 सुरतलाल व. पाण्डू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.356
1.356
19
4.248
4.248
21/4
0.218
0.445
18/2
22
0.420
0.420
21/7
श्यामवती बे. रामनाथ मनीराम संन्तोष व. रामनाथ गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.597
0.597
21/8 8240
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
[भाग 1 23
18/3 0.445 0.179 जगन्नाथ व . गजराजसिंह गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
21/9
0.850 0.850 24
18/4 0.445 0.183 रामपाल व. गजराजसिंह गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.708
21/5
0.708 25
0.445
18/5
0.267 खुशीलाल व. गजराजसिंह गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
22
0.255 0.255 26
18/6 0.445 रघुनाथ व. गजराजसिंह गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.345
0.240
21/1
0.240
21/6
0.777 0.777 27
21/2
0.910 0.910 कालू उर्फ सूखदेव व . रामदीन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
21/3
0.202 0.202 28
23
0.731 0.731 गरीव्या व. रेवाराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
38
2.699 2.699
39/2
0.486 0.486 29
0.401
24/1
0.401
28
0.336
0.336 भूता व. साह बलाल, कमलाबाई बे. रामाधार अर्जुन मनोज व. रामधार सुनिता मीना पिता रामाधार गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.166
29/1
0.166 30
24/2 0.401 हीरालाल व. नानकराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.401
0.166
29/2
0.166 31
24/3 0.321 गणेश व. रामदीन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.321
24/4
0.080 0.080 32
25
ललित व ० हीरालाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.802
0.802 33
26
0.821 बुद्ध व ० सुखाराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.821 34
27
0.421 सुन्दरलाल व. मौजी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.421
30
0.563 0.563
39/4
0.454 0.454 35
32
0.567 जुगराम व. पूरन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.567
40/5 1.073 1.073 36
34/1
1.624 1.624 अमरदास व. बिहारी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
138
0.283 0.283
139/1 1.019 0.918 37
2.275
34/2
लखन व. बिहारी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2.275
1.02
0.64
139/2
167
0.129 0.129 38
34/3 0.650 रोहित व. हीरालाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.650 39
0.253
39/1
0.253 बिसन व . सूखराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
40
39/3
0.747
नाथूराम व. मौजी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.747
0.064
136/2
0.021 8241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
0.252
0.252 41
39/5
सन्तोष व. सूखराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.021
0.063
136/1
0.252
0.252
39/6
42 हुक्मा व. सुखराम गौले निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.814
0.814
40/1
43 पूरन व. सूखराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.291
0.291 44
40/2
तुलाराम व . सूखराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.291
0.291
40/3
45 सरस्वती पत्नि नाथूराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.264
0.264 46
40/4
गोलमन व पूरन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.119 1.119
46/3
1.214 0.611
54/2
0.83
0.830 47
40/6
लक्ष्मीचन्द व. पूरन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.119
1.119
46/1
0.707
0.707
44/1
48 भगोती पि. रेवाराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.723
1.723
44/2
3.782
3.782 49
44/3
रामदीन व. गरीव्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.287
0.336
54/3
2.238
2.238
46/2
50
0.607
3.088 इमला बे . नारायण सतीष, संदीप व. नारायण सुमन पुत्री नारायण मेहरानिवासी ग्राम भूमिस्वामी
163/1
0.089
0.336
164
0.012
0.042
48/1
51 मानक व. मंगल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.043 0.012
48/2
52 ललिता बे . ननकू मोहन गुलसो रेखा विमल पुत्री ननकू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.012
0.063
49
53 कोरकूलाल व. बुद्ध गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.282
1.376
71
0.021
0.186
135
0.004
0.004
54/1
54 रामदीन व. सखाराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.132
1.132
58/1
55 तुलसीराम व. मनोहर गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.404
0.404
58/4
0.478
0.478
58/3
56 चिरोंजी व. रामचरण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.634
0.634
65/2
0.279
0.279
59
57 किशोरी व . बिहारी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.750
0.750
61/2
0.790
0.790
61/1
58 नन्दन व. तेजीलाल गौली. निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.207 0.207
61/4
59 शिवराम व. किशोरी गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.121
3.845
66/1
60 प्रहलाद व. बाबूलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.707 0.372 61 रामदास व. गौरेलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.303 0.303
66/7
62 परसराम व . बाबूलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.619 0.037
66/13
63 परभू व. कुंवरलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.768
1.429
66/14
64 कैलाश व. रामदीन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
8242
69
1.400 0.057 65 नितेश ना.बा.नानकराम वली मां द्वारका गौली बैतूल निवासी ग्राम भूमिस्वामी
66
2.184 0.093
75/2
कमला बे. रामाधार अर्जुन मनोज व. रामाधार सुनिता मीना वि. रामाधार गौली बैतूल निवासी ग्राम भूमिस्वामी
67
0.069
0.588
77/5
कल्लोबाई बेवा बालक सुभाष व . बालक गीता सुनिता सुशीला कल्पना, अनुसुईया पिता बालक मानक व. मंगल, प्रभुदयाल ,सुरेश व. सालक, कौशल्या, बिंदिया पिता सालक, ललिता बे. ननकू गुलसो, रेखा, विमला पिता ननकू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.021 68
0.063
136/3
सुन्दरलाल व. मौजी गौलीनिवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.025 69
0.170
137
गुजों पति मुन्ने गौली बैतूल निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.172 0.037
140/1
70 सुखनन्दन व . सुखलाल गौली बैतूलनिवासी ग्राम भूमिस्वामी
71
0.172 0.062
140/2
मन्नू व. सूरतलाल गौली बैतूल निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.089
0.196
145/3
हीरा पि. नानकराम गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
72
73
2.553 2.553
171/1
बिहारी व. पाण्डू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
74
1.619 1.619
171/2
गंगा पति बलवन्त कुन्बी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2.102 2.102
172/1
किर्रु व. लक्ष्मण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
75
76
2.103 2.103
172/2
लालमन व . लक्ष्मण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
77
0.049
0.202
166/1/2
पप्पु व ओझा यादव निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.405 0.198
166/3
0.454 78
1.669
166/2
संतोष व. रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.481
0.610
177/4
2.022 79
0.890
177/1
रामप्यारी बे . रामरतन शंकर भागवत संतोष बबलू उर्फ बलराम मधु पि. रामरतन मुखमनी धन्नाबाई गुदाबाई पि. रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
80
0.216 0.216
183/1
गोंडू व. बिरज मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.729
0.729
183/2
81
0.946 0.946
183/3
मीरा पति गोंडू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.946 82
0.946
183/4
कौतिका पति रघुनाथराव मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.946 0.946 83
183/5
नाथूराम रघुनाथ नारायण व. बिरज, रेनु पि. बिरज मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.946 84
0.946
183/6
आशीषसिंह व. भगवतसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.946 85
0.946
183/7
रघुनाथ व. बिरज मेहरा बैतूल निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.946 0.946 86
183/8
कसिया बे. पांडू यादोराब व. पांडू देवकी सुशीला सयाबाई पि. पांडू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.216
1.216
177/2
87 शंकर व. रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
88
1.216 0.544
177/3
भागवत व. रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी 8243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
89
0.550 0.421
177/6
बल्लू व. रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.387
177/7 0.387 90
0.049 0.049
177/8
मधु व रामरतन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.722 0.722
177/9
91
174
0.085 0.085 किसनी पति परसराम तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.279 0.279
177/10
0.396 0.396
177/11
0.049
0.049
177/12
92
0.802 0.138
51/1
सुयश व. अशोक मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
93
1.908
3.219
51/2
अशोक व. बोंदरू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
94
0.183
0.183
51/3
रोन्या व. नान्हू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
95
0.243 0.243
51/4
रामाधार व रोन्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.183 0.183
51/8
96
0.267 0.267
51/6
जेठू व. रोन्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.183
0.183
51/13
97
0.243
0.243
51/7
लक्ष्मण व रोन्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.183
51/9 0.183
0.037 98
0.183
51/11
पूनी पि. रोन्या गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
170 129.978 96.948 ग्राम का कुल योग :-
(2) चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 8244
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
क्रमांक 38 अ 82-2020-21-9402
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
जिला तहसील नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे ० में
1
2
3
4
199.042
बैतूल हिवरखेडी
बैतूल (म०प्र०)
5
गढा मध्यम परियोजना हेतु
अनुसूची-2
( प्रभावित धारको की सूची )
स.क. भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम 1
2
1 गणेश कृष्णा बलदेव व. आनन्दराव शान्ता बे. आनन्दराव राधा माला उर्मिलारेखा लीला शीला रेणूका पुत्री आनन्दराव कुन्बी सा. देह भूमि.
2 बलदेव व. आनन्दराव , शाला पत्नि आनन्दराव कुन्बी सा. देह भूमि
3 बल्लु , कल्ली, मुन्नी चुन्नी मुन्ना व. डोंगरू मैलो रमलो पुत्री डोंगरू गोंड सा. देह भूमि 4 कल्ली व. डोंगरू गोंड सा. देह भूमि
कुल
खसरा नम्बर
रकबा (हें.में)
कुल अर्जित रकबा (हें.में)
3
4
5
2.619
0.769 91/1
0.202
3.237
91/2
96
2.707
2.36
0.809
97/1
0.162
0.282 97/2
1.182 8245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
-7.- 5 मुन्ना व. डोंगरू गोंड सा. देह भूमि
6 बल्लु पि. डोंगरू गोंड सा. देह भूमि
7 चुन्नी व. डोंगरू गोंड सा. देह भूमि
8 मन्ना व. डोंगरू गोंड सा. देह भूमि
9 दुर्गादास व . गणेशरावकुन्बी सा. देह भूमि कृष्णा पि. आनन्दराव कुन्बी सा. देह भूमि 10
11 योगेश व. गणेशराव कुन्बी सा . देह भूमि 12 गणेशराव व. आनन्दराव कुन्बी सा. बैतूल भूमि 13 कपिल नाबा. व. कृष्णा संरक्षक कृष्णा व. आनन्दराव कुन्बी सा. बैतूल
14 किरण पति मुकेशकुमार बनिया सा. बैतूल भूमि 15 कमलेश व. नत्थू तेली सा. बैतूल भूमि 16 किरणबाई पत्नि कमलेश तेली सा. बैतूल भूमि 17 नारायण पि. निर्मल राजपूत सा. बैतूल भूमि 18 अमरसिंह व पूरन गोंड सा. बैतूल भूमि 19 साहबराव व. सरजेराव कुन्बी सा. गढा भूमि 20 संजय चन्द्रकिशोर व . ज्ञानराव कुन्बी सा. गढ़ा भूमि
21 दौलतराव व. सरजेराव संजय व. ज्ञानराव कुन्बी सा. गढ़ा भूमि
22 कान्तिबाई पत्नि विजय कुमार बनिया. सा. बैतूल भूमि
23 अवतारसिंह व. गुणवंतसिंह राजपूत सा. बैतूल भूमि
24 विमलाबाई पत्नि दीनू गौली सा. बैतूल भूमि 25 सुन्दरलाल व. मूरतलाल गौली सा. बैतूल भमि 26 लक्ष्मण व. मूरतलाल गौली सा. बैतूल भमि 27 नीलसिंह व. शेरसिंह राजपूत सा. बैतूल 28 यशवंत सिंह व. गजराजसिंह राजपूत सा. बैतूल
0.938
97/3
1.181
1.182
1.15
97/4
1.182
1.133
97/5
1.182
97/6
1.182
1.922
1.922
98/1
3.507
98/2
3.507
1.922
1.922
98/3
1.583
98/4
1.583
1.92
1.92
98/5
100
5.97
5.97
1.659
0.324
104/2
0.364
0.122
104/5
0.162
0.041
104/8
0.113
0.488
104/7
110
3.45
3.635
0.101
0.101
0.97
0.97
113/1
0.304
0.304
111/2
0.969
0.969
113/2
1.938
1.938
113//3
2.007
2.007
112
114
5.852
5.852
116
0.433
0.433
1.619
1.619
118/1
0.49
0.667
118//2
0.194
0.194
163/16
0.842
0.122
118/4
0.374
0.374
163/2
0.57
0.692
121/1
0.579
0.579
121/2 8246
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
29 कृष्णसिंह व. गेंदसिंह राजपूत सा. बैतूल 30 बलरामसिंह व चंवलसिंह राजपूत सा. बैतूल 31 कोमलसिंह व. नेपालसिंह राजपूत सा. बैतूल 32 विंध्या पत्नि विष्णू राजपूत सा. बैतूल 33 विक्रमसिंह व ० सुदामासिंह सा. बैतूल 34 अशोकसिंह व शेरसिंह राजपूत सा. बैतूल 35 करनसिंह व. शेरसिंह राजपूत सा. बैतूल 36 सज्जनसिंह पिता घनश्यामस्रिह राजपूत सा. देह 37 दुर्गासिंह धर्मेन्द्र रमेश व. नन्हु शांति मनीषा सत्तवंती पिता नन्हू सुम्माबाई बे. नन्हू गोंड सा. बैतूल
38 प्रदीप कुमार व. हरिशंकर घनिया सा. बैतूल 39 भिक्कुलाल व जोल्ली गोंड सा. देह 40 सददू व. जोल्ली गोंड सा. देह
41 ढीमू बे. बुद्धलाल किशोरी व. बुहुलाल लता शिवकली कौशी पुत्री बुद्धलाल गोंड सा. देह 42 गजराजसिंह उर्फ दरबारसिंह व. उदराससिंह राजपूत सा. बैतूल
43 दप्पु मिलाप व. बिलसू गोंड सा बैतूल 44 भरतसिंह व . ज्ञानसिंह राजपूत सा. बैतूल 45 रायसिंह गंजन व. नन्हेसिंह बाबूराव बुदलसा व. रामसू पांडो सूकदो पुत्री रामसू फुन्दो बेवा रामसू गायकी सा. देह
46 बुद्ध व. उदयसिंग दस्सु नजरू शिवचरण द. सरप संतो बिस्सो पिता सरप रूकको बे. दसरू कला मुन्नी रानो द. दसरू कलसिया बे. दसन गणेश व. दसन रेखा मीना गीता पुत्री दसन गायकी सा. बैतूल
47 कमला पति दामू गोंड सा. बैतूल
48 कमलाबाई पति जम्फारसिंह राजपूत सा. बैतूल भूमि
[भाग 1 121/3
1.24
1.24 121/4
0.829
0.829 121/5
1.262
1.262 121/6
1.578
1.578 121/7
1.239
1.239 121/8
0.691
0.138 121/9
0.692
0.202 121/10
0.404
0.024 122
0.425
0.32 123
2.112
2.072 125/1
1.498
0.243 125/2
1.497
1.497 125/3
1.498
1.477
2.394
108/1
0.041 126/1
1.261
0.161 135/1
0.417
0.101 128
0.388
0.388 130
0.595
0.025 129/1
4.468
1.942 108/2
1.396
0.081
132/1
0.767
0.121
132/3
1
0.409
132/5
0.161
0.161
135/2
0.405
0.302 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
49 अशोक पिता केशव ब्राहम्ण, राजू पिता रामाजी किराड सा. बैतूल
50 शत्रुघन व. परसराम गौली सा. बैतूल 51 गणेशराव व शंकर कुन्बी सा. बैतूल 52 सुकिया बे. नाथूराम नाई सा. बैतूल 53 राजू व. परसराम गौली सा. बैतूल 54 कुवंरलाल व परसराम गौली सा. बैतूल 55 ज्योति, अनिता पुत्री कुंदन सुक्काबाई बे. कुन्दन, कमलेश व. कुन्दन सा. देह
56 चन्दन व. परसराम गौली सा. बैतूल 57 रीता पति महेश नाई सा. बैतूल 58 गोलमन व. शोभाराम गौली सा. बैतूल 59 मेनसिंह दीपकसिंह सुनिलसिंह व. गर्जनसिंह अनिता पुत्री गर्जनसिंह राजरती बे. गर्जनसिंह नान्ही पुत्री उदराससिंह राजपूत सा. बैतूल 60 भगवान केदार व. बलवंत प्रमीला उर्मिला निर्मला कला चंद्रा आशा पिता बलवंत बफूला बे. बलवंत राजपूत सा. बैतूल
61 कुबेरसिंह व. उदेसिंह राजपूत सा. बैतूल 62 शकुन पति विद्वान राजपूत सा. बैतूल 63 विद्वानसिंह व. हरेसिंह राजपूत सा. देह 64 इन्द्राबाई पिता लिखीराम कलार सा. बैतूल 65 बल्लु पिता. कुंजीलाल कलार सा. बैतूल
8247
0.556
0.556 163/1
0.121
0.121 163/3
0.182
0.182
163/9
0.405
0.405
163/4
0.556
0.556
163/7
0.449
0.449
163/5
0.141
0.141
163/6
0.202
0.202 163/8
0.363
0.363
163/10
0.206
0.206
163/11
0.08
0.08
163/12
0.183
0.183
163/13
0.14
0.14
163/14
0.405
0.405
163/15
0.68
0.68
167/3
0.51
0.51
167/4
0.388
0.388
167/5
0.291
0.291
168/1
0.567
0.567 168/2
0.243
0.243
170/1
0.983
0.983
170/2
0.717
0.717
172/1
0.768
0.768
172/2
1.059
1.059
174/1
0.65
0.65 174/6
0.408
0.408
175/1
0.408
0.408 175/4
1.619
1.619
174/2
0.809
0.809
174/3
0.91
0.91
174/4
0.222
0.222
174/8
1.093
1.093
174/5
0.04
0.04 175/3 8248
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
-5- 66 दिलीपसिंह व. केन्द्रसिंह राजपूत सा . बैतूल 67 रोहित पि. केन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल 68 केवटसिंह व. केन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल 69 विजय व ० कुबेरसिंह राजपूत सा . बैतूल 70 कृष्णासिंह व . बिसेरसिंह राजपूत सा. बैतूल 71 शैलेन्द्र व. कुबेरसिंह राजपूत सा. बैतूल 72 भारतसिंह चरणसिंह उर्फ परनसिह, मोहनसिंह, सोहनसिंह व ० किशोरसिंह, विवेकसिंह विनयसिंह व. दशरथ , सरोजबाई रेखाबाई वि. दशरथ मुन्नी शिवकली, क्षमा पिता किशोरसिंह कला, चन्द्रा, आशा पुत्री बलवन्त, बफुला बेवा बलवंत राजपूत सा. बैतूल
73 मोहनसिंह व. किशोरसिंह राजपूत सा. बैतूल 74 किरणबाई पत्नि भारतसिंह राजपूत सा. बैतूल 75 सोहनसिंह व. किशोरसिंह राजपूत सा. बैतूल 76 विवेकसिंह, विनयसिंह व. दशरथ सरोजबाई रेखाबाई, वन्दना बाई पिता दशरथ राजपूत सा. बैतूल
77 देवेन्द्रसिंह व. बलसिंह राजपूत सा. बैतूल 78 विरेन्द्रसिंह व. बलसिंह राजपूत सा. बैतूल 79 भगवान केदार व. बलवंत प्रमीला उर्मिला निर्मला कला चंद्रा आशा पिता बलवंत बफूला बे . बलवंत राजपूत सा. बैतूल
80 भगवानसिंह व. बलवंतसिंह राजपूत पता बैतूल 81 उज्जैनसिंह व . ईश्वरसिंह पारा बे. ईश्वरसिंह राजपूत सा. बैतूल
82 गब्बरसिंह व धीरसिंह उर्मिला पि. धीरसिंह राजपूत सा. बैतूल
83 दीपकसिंह व . धीरसिंह राजपूत सा. बैतूल 84 गयासिंह व शिवदूसिंह राजपूत सा. बैतूल 85 कनेरसिंह व गयासिंह राजपूत सा. बैतूल 86 रमेशसिंह व. गयासिंह राजपूत सा. बैतूल 87 जितेन्द्रसिंह व . गयासिंह राजपूत सा. बैतूल 88 सुग्रीवसिंह व. गायासिंह राजपूत सा . बैतूल 89 कमलसिंह व. गयासिंह राजपूत सा. बैतूल 90 कारू व . सुमेरगिर गोसाई सा. बैतूल 91 धीरसिंह व. बलवंतसिंह राजपूत सा. बैतूल
[भाग 1 174/7
0.81
0.81
0.809
0.809 174/9
0.809
0.809 174/10
0.55
0.55 175/2
0.405
175/5
0.405
0.55
0.55 175/6
0.142
0.142
176/1
0.91
0.91 176/3
0.809
0.809 176/4
0.91
0.91 176/5
0.3
0.3 176/6
0.029 176/7
0.029
0.024
0.024 179/1
0.025
179/2
0.025
2.068
2.068 180/1
0.3
181/1
0.3
2.428
180/2
2.428
2.064
2.064 180/3
1.961
1.961 181/2
0.81
0.81 181/3
0.83
0.83 181/4
182/1
0.958
0.958
0.87
0.87 182/2
0.952
0.952 182/3
0.87
0.87 182/4
0.87
0.87 182/5
0.87
0.87 182/6
183
2.509
2.509 184
1.315
1.315 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
-9- 92 परमिलाबाई पति निहाल राजपूत सा. बैतूल 93 चरणसिंह व. कमल राजपूत सा. बैतूल 94 किशोरसिंह व. गजराजसिंह राजपूत सा. बैतूल 95 निर्भयसिंह व. जसवंतसिंह राजपूत सा. बैतूल 96 रानू बे. विरेन्द्रसिंह कृशा ना.बा. पुत्री विरेन्दसिंह वली मां रानू राजपूत सा. बैतूल 97 दिलीपसिंह व. प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल 98 सिद्धार्थ व . राजेन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल 99 कुमकली बे . गंजन राजपूत सा. बैतूल 100 चन्द्रविनोद व. गंजनसिंह राजपूत सा. बैतूल 101 दिलीपसिंह व. जगतसिंह राजपूत सा. बैतूल 102 कर्मसिंह उर्फ गजेन्द्रसिंह व. गोंविन्दसिंह राजपूत सा. बैतूल
103 जगतसिंह व गोंडूसिंह राजपूत सा . बैतूल 104 ओझेबाई बे . साहबू मिठ्ठूलाल रमेश सुरेश व . साहबू सुम्मेबाई फूलमा शिवकली झूलमाबाई पुत्री साहबू गोंड सा. देह
105 भारतसिंह व. किशोरसिंह राजपूत सा. बैतूल 106 सुरेन्द्रसिंह व. चंचलसिह राजपूत सा. बैतूल 107 प्रतिभा पति धर्मेन्द्र, लक्कीसिंह, ना.बा. पिता धर्मेन्द्र संरक्षक पिता धर्मेन्द्र राजपूत सा. बैतूल 108 महेन्द्रसिंह उर्फ महेशसिंह व. बद्रीसिंह उर्मिला बे. बद्रीसिंह राजपूत सा. बैतूल
109 फतरी बे . जालमसिंह राजपूत सा. बैतूल 110 जगदीश व चंचलसिह राजपूत सा. बैतूल 111 रीना बे. उज्जैनसिंह भानूप्रताप ना.बा. व. उज्जैनसिंह संरक्षक मां रीना, सुप्रिया ना.बा. पुत्री उज्जैनसिंह वली मां रीना राजपूत सा. बैतूल 112 सुधीरसिंह व. चचलसिंह राजपूत सा. बैतूल
8249 186
1.214
1.214
0.36
187/1
0.36
0.405
0.405 187/2
0.623
0.623 188/4
2.248
2.248 188/1
1.618
188/2
1.618
0.202
0.202 188/3
0.678
0.678 188/5
1.068
1.068
190/1
0.677
0.677 188/6
1.068
1.068 190/2
1.068
1.068 191/1
0.259
0.259 191/2
191/3
0.809
0.809 194
0.287
0.287
1.719
1.719 192/1
0.84
192/2
0.84 192/3
1.719
1.719 193
0.393
0.393 233
1.242
1.242 238
0.526
0.526
1.68
1.68 195/1
0.809
0.809 195/2
2.023
196/1
2.023
1.537
1.537 196/2
198
0.267
0.267
1.92
3.337
196/3
1.214
231/3
1.014
1.133
1.133 196/4
0.405
0.405 196/5
0.439
0.439 196/8
1.23
213/2
1.062 196/6
0.44
0.44
1.23
231/1
1.23
0.439
0.439 196/7
1.619
0.202 282/2 8250
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
113 नरेन्द्रसिंह विरेन्द्रसिंह भूपेन्द्रसिंह चन्द्रविनोद जितेन्द्रसिंह व. गंजनसिंह लक्ष्मीपुत्री गंजनसिंह रामकली बे . गंजनसिंह राजपूत सा. बैतूल 114 कम्मा पत्नि इन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल 115 अनोपसिंह व. हरेसिंह राजपूत सा. बैतूल 116 कृष्णासिंह व. इन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल 117 सतीष सिंह व इन्द्रसिंह राजपूत सा. बैतूल 118 संजयसिंह व अनोपसिंह राजपूत सा. बैतूल 119 युवराज व अनोपसिंह राजपूत सा. बैतूल 120 तिलकसिंह व . सरदारसिंह राजपूत सा. बैतूल 121 हीरासिंह व. जालमसिंह अनिताबाई राजकुमारी पुत्री जालमसिंह राजपूत सा. बैतूल 122 तानसिंह व. जालमसिंह सुरजाबाई, अन्जनीबाई, पुत्री जालमसिंह राजपूत सा. बैतूल 123 गोदासिंह उर्फ कमल व. अजबसिंह गोंड़ सा. बैतूल
124 जग्गु व. दल्ला गोंड सा. देह
जगदीश व. दल्ला गोंड सा. देह
125
126 चिन्टू व. दल्ला गोंड सा. देह
पप्पुसिंग उर्फ विमल व. अजबसिंह गोंड सा. देह 127
128 धरमू उर्फ धर्मेन्द्र व. अजबसिंग गोंड सा. देह 129 मलिया पिता अजबसिंह गोंड सा. देह 130 कमला पुत्री अजबसिंग गोंड सा देह 131 कलसिया पुत्री अजबसिंग गोंड सा. बैतूल 132 तुलसिया पुत्री अजबसिंग गोंड सा. बैतूल 133 भिमला पुत्री अजबसिंग गोंड सा. बैतूल 134 हेमसिंह व . सरदारसिंह राजपूत सा. बैतूल 135 धन्नजय व. भीमसिंह राजपूत सा. बैतूल 136 भीमसिंह व. सरदारसिंह राजपूत सा. बैतूल पनराज व. सरदारसिंह राजपूत सा. देह 137
138 कुन्ती पत्नि पनराज राजपूत सा. देह 139 कल्लुसिंह व. दयालसिंह राजपूत सा. बैतूल मल्लुसिंह व. दयालसिंह राजपूत सा. बैतूल 140
141 लालसिंह व. दयालसिंह राजपूत सा. बैतूल
0.858
0.858 200/1
0.2
0.2 200/2
0.419 0.419 200/3
0.709
0.709 200/4
0.709
0.709 200/5
0.6
0.6 200/6
0.6
0.6 200/7
202
0.121
0.121
1.569
0.409 206/3
0.705
0.705 203/1
0.706
0.706 203/2
0.133
0.133 204/1
0.352
0.182 204/2
0.353
0.353 204/3
0.353 204/4
0.353
0.133
0.133 204/5
0.132
0.132 204/6
0.132
0.132 204/7
0.132
0.132 204/8
0.132
204/9
0.132
0.132
204/10
0.132
0.132
0.132
204/11
3.391
3.084 206/1
1.932
1.276 206/2
0.507 206/4
1.569
207
0.057
0.057
1.766
1.094 206/5
1.619
0.964 206/6
228/1
0.771
0.771 228/2
0.28
0.28
0.491
0.289 229/1
0.106
0.106 228/3
0.665
0.576 229/2 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
142 भीमसिंह व. गोंडूसिंह राजपूत सा. बैतूल 143 रामसिंह व जगतसिंह राजपूत सा. बैतूल 144 लेखसिंह परनसिह व. प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल
145 लेखसिंह व. प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल 146 लेखसिंह, परनसिंह व. प्रतापसिंह रानू बेवा विरेन्द्रसिंह कृशा ना.बा. वि. विरेन्द्रसिंह वली मां रानू राजपूत सा. बैतूल
147 परनसिंह व. प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल 148 केन्द्रसिंह व. गोविन्दसिंह राजपूत सा. बैतूल 149 गम्भीरसिंह व. गजराजसिंह राजपूत सा. बैतूल 150 छोटे उर्फ शिवकिशोर व. राधे केगई उर्फ लक्ष्मीबाई मुन्नी उर्फ द्रोपती छोटी उर्फ सीमा पुत्री राधे काली बे. राधसे मेहरा सा. बैतूल 151 शान्ता पत्नि कनेरसिंह राजपूत सा. बैतूल 152 विपती पिता सुखराम मेहरा सा. बैतूल 153 कान्तिबाई पति प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल 154 अल्का पति मिथलेशसिंह राजपूत सा. बैतूल 155 कैलाशसिंह व. बरजोरसिंह राजपूत सा. बैतूल 156 अन्ता व. आत्माराम गौली सा. बैतूल 157 दयाराम व. लक्ष्मण गौली सा. देह 158 रामाधार व. सूखमन गौली सा. बैतूल 159 अमर व सूखमन गौली सा. बैतूल 160 मनोजकुमार व. मधुकरराव बरई सा. बैतूल 161 रामप्रसाद व. शोभाराम गौली सा. बैतूल 162 ईश्वरसिंह व. श्यामूसिंह राजपूत सा. बैतूल 163 हरिओमसिंह व . बिन्दौरसिंह राजपूत सा. बैतूल 164 घनश्यामसिंह व . शंकरसिंह राजपूत सा. बैतूल 165 अनिरूद्ध व. घनश्याम राजपूत सा. बैतूल 166 बलदारसिंह व. प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल 167 चितवन व. घनश्याम राजपूत सा. बैतूल 168 रामरतन व. नाथूराम नाई सा. बैतूल
8251
0.021
2.445
234/1
2.328
1.328 234/3
2.328
2.328 234/2
0.198
0.105 235/1
0.461
0.769
235/2
237
0.963
0.963
0.81
0.81 236/1
1.82
1.02 236/2
0.171
0.041 244/5
2.63
2.445 240/1240/2
0.664
0.5 250/1
250/2
0.809
0.101
0.607
0.607 250/3
0.202
0.202 250/4
0.405
0.113 253/3
0.78
0.101 253/2
2.022
1.496 211/1
0.405
0.25 211/2
0.595
0.368 211/5
1.186
0.563 212/3
1.186
0.82 212/2
213
1.214
0.506
1.619
1.619
167/1
0.809
0.809 167/2
0.45
0.202 108/3
0.944
0.081 161/5
1.332
1.203 161/6
161/7
0.194
0.113
0.809
0.405 161/8
0.194
0.194 161/10
0.405
0.141 162/4 8252
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
169 शिवकली बे. इन्दल राजवन्ती रेखा संगीता शशि कला यशोदा पुत्री इन्दल नाई सा. बैतूल 170 शिव व. नाथूराम नाई सा. बैतूल 171 नन्दकिशोर व इन्दल नाई सा. बैतूल 172 कृष्णकिशोर व इन्दल नाई सा. बैतूल 173 सूनिल व. इन्दल नाई सा. बैतूल 174 काशी बे. मिश्रीलाल हिरदेराम हरि रघुनाथ सुदामा व. मिश्रीलाल दुलारी पि. मिश्रीलाल गौली सा. बैतूल
175 मुंशीलाल व . साहबू गौली सा . बैतूल 176 सूरेन्द्रसिंह व. बाबूसिंह राजपूत सा. बैतूल 177 कैलाशसिंह व उत्तमसिंह राजपूत सा. बैतूल 178 जीवनसिंह कैलाशसिंह शिवराजसिंह व. उत्तमसिंह गीता भामाबाई, ममता उत्तमसिंह राजपूत सा. बैतूल
179 भीमसिंह व दयालसिंह राजपूत सा. बैतूल 180 भवानीदास सेवकराम व. किसन गौली सा. बैतूल 181 बलीराम व. लक्ष्मण गौली सा. बैतूल 182 कुरली उर्फ मुरली ब. बली गौली सा. बैतूल 183 निर्भय व. लक्ष्मण गौली सा. बैतूल 184 भीम व. देवरू बदई भूमि स्वामी 185 कैलाश व० देवरू , ललिता, मंजाबाई पिता देवरू बदई भूमि स्वामी बैतूल
186 धनरूपी पत्नि केन्द्रसिंह राजपूत सा.
187 कैलाशसिंह व. निर्मलसिंह राजपूत सा.
188 गयासिंह व. निर्मलसिंह राजपूत सा.
189 सेवन्ती पति बून्दलसा बसंती पति बाबूलाल गायकी सा.
190 मनोहर पिता गोपाल गौली सा. बैतूल 191 करतारसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत सा. बैतूल 192 कौशल्या पति रामप्रसाद बढई सा. बैतूल 193 कौशलबाई पुत्री राधे बढई सा. बैतूल 194 शिवपाल पिता साहबलाल गौली सा. बैतूल 195 मनोज पिता धरमू गौली सा. बैतूल
[भाग 1 162/7
0.35
0.282 162/11
0.404
0.404 162/12
0.202
0.045 162/13
0.202
0.162 162/14
0.203
0.203
1.795
210/1
1.47 210/2
1.795
1.795 227/1
1.942
0.324 227/2
1.214
0.632 227/5
1.214
0.162
0.771
229/3
0.771
2.732
241/1
1.713 241/2
1.011
1.011 241/3
1.538
1.538 241/4
0.809
0.809
0.393
246/1
0.207
0.336
246/2
0.336 246/6
0.202
0.365
246/7
0.218
0.153 246/8
0.101
0.101
0.47
104/14
0.041
0.489
104/15
0.089
0.36
132/6
0.36 159/3
1.833
1.712 159/6
0.081
0.081 159/12
0.489
0.302 159/9
0.405
0.405
0.607
159/10
0.121
0.445
159/11
0.299 159/15
0.941
0.141
0.941
159/16
0.243 8253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
2.866
2.866 196
165/1
धनराज पिता मन्नू मेहरा सा. बैतूल
1.668
1.668
165/2
197 बालकराम पिता धनराज मेहरा सा. बैतूल
0.708
1.011 198
165/4
मेनसिंह पिता गर्जनसिह राजपूत सा. बैतूल
0.264
0.405 199
165/5
सचिन पिता महावीरसिह राजपूतसा. बैतूल
0.469
0.809
165/6
1.056
0.44 200
231/4
गब्बरसिंह , अंकितसिंह, सन्तोषसिंह पिता शिखरसिंह, मीनाक्षी पिता शिखरसिंह राजपूत सा. बैतूल
1
1
201
121/1
अजय पिता यशवंतसिह राजपुत सा. भुमि स्वामी
0.45
0.45
108/3
202 इश्वरसिंह व. श्यामूसिह सा. भुमि स्वामी
199.042
251.280
259
ग्राम का कुल योगः-
(2) चूंकि गढा मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया (4) है । 8254
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
क्रमांक 40-अ 82-2020-21-9399
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची )
जिला तहसील नगर / ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे० में
1
2
3
4
89.410 बैतूल मंडईबुजूर्ग
बैतूल (म०प्र०)
5
गढा मध्यम मध्यम परियोजना
अनुसूची-2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम स. क.
1
1 मल्लु व रेवाराम सुनार सा. कोदारोटी 2 ओमप्रकाश जयप्रकाश व. रामदयाल सुनार सा. कोदारोटी
3 गुलाब मुसरी गिरधारी होरीलाल व. चैतराम दुलारी वैवा चैतराम सुनार कोदारोटी
4 रामस्वरूप व.. तुलाराम सुनार सा. कोदारोटी 5 भोजराज व. चोखेलाल सुनार सा. कोदारोटी 6 भोलाराम व तुलाराम सुनार सा. कोदारोटी 7 बनवारी व चोखेलाल सुनार सा. कोदारोटी खसरा नम्बर
कुल रकबा (हें.में)
कुल अर्जित रकबा (हें.में) 3
5
2.346
0.372 129/1
0.982
0.982 132/1
1.761
133/2
1.761
2.982
2.982 132/2
1.075
132/3
1.043 132/4 0.465
0.097
0.972
132/5
0.097 132/6 0.465
0.364 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
8 जयप्रकाश ओमप्रकाश आनन्द व.. रामदयाल अल्का वेवा. हरिओम नितिन निकिता ना.बा. हरिओम वली मां अल्कासुनार सा. कोदारोटी
9 शैलेश कुमार व. वेदराम सुनार सा. कोदारोटी 10 नवनीत कुमार व बुधराम सुनार सा. कोदारोटी 11 अल्काबे. हरिओम नितिन निकिता ना.बा. हरिओम वली मां अल्काकुमार कोदरोटी
12 बद्री व नर्स गौली कोदारोटी
13 सुरेन्द्र संतोष व. रामनाथ गौली सा. कोदारोटी 14 इन्द्रसेन रामसंतोष उर्फ संतोष व. परसराम उर्फ सुखराम सुरलिया सूशीला चि. परसराम उर्फ सुखराम गौली क. कोदारोटी
15 कलीराम व चैतराम कुन्बी
16 रामसंतोष व परसराम उर्फ सुखराम गौली कोदारोटी 17 आनन्द कुमार व. रामदयाल सुनार सा. कोदारोटी 18 जयदेवी बे. हरिराम कपिल मुकेश व. हरिराम इन्दूमति वि. हरिराम कुन्बी
19 बाबूलाल व. रेवाराम सुनार सा. कोदारोटी 20 मुकुन्दराम व. विठ्ठलराम कुन्बी सा. देह 21 गीतानन्द व. रामदयाल कुन्बी सा. देह 22
विठ्ठलराम व. किशोरीलाल कुन्बी सा. देह 23 द्वारका वि. रामाधार कुन्बी सा. देह
24 वासुदेव व विठ्ठलराम कुन्बी सा. देह
25 प्रेमनारायण व. रामदयाल कुन्बी सा. देह
8255 0.809
133/1
0.809
133/3 2.023
2.023
1.514
133/4
1.514
0.316
134/1
0.316
133/5 0.607
0.607
0.809
139/1
0.809
0.324
133/6
0.324
1.052
134/2
1.052
1.056
135/1
1.056
1.619
135/2
1.619
136
1.765
1.765
137/1 0.956
0.956
138
2.322
2.322
0.801
140/1
0.801
1.377
141/1
1.377
141/3 0.993
0.993
137/2 0.809
0.809
139/2 1.272
1.272
139/3 0.780
0.780
140/2 2.331
2.185
141/2
2.984
4.117
142/1 0.470
0.012
147/1 0.648
0.486
147/2 2.832
1.800
205/2 0.607
0.317
1.659
147/3/1
1.537
2.832
147/4
0.121
2.000
147/5
0.574
148
0.607
0.607
204
2.622
1.684
149
6.094
5.693
208
0.317
0.309
1.012
150/1
1.012
150/2 0.021
0.021
151/2 0.020
0.020 8256
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
26 उमा पत्नि रामकिशोर साबू
27| कृष्णा कांति पत्नि नारायण सुनार कोदारोटी 28 दिनेश व. रामदयाल गौली
29 सूपित व जगदीश गौली
30 गोकुलप्रसाद व. विठठ्लराम कुन्बी सा. देह 31 निरंजन धीरज नितिन ना.बा. व.. महेशकुमार वली मां इन्द्रा जोजे महेशकुमार गौली
32 रूकमणी पत्नि नर्मदाप्रसाद गौली
33 सूरेन्द्र व. अनंतराम सुनार
34 शम्भूदयाल व अनंतराम सुनार
35 ब्रजकिशोर व अनंतराम सुनार
36 राजेन्द्र व. अनंतराम सुनार
37 जितेन्द्र व. अनंतराम सुनार
38 उमाशंकर व टूमचंद धोबी सा. देह दीपक व. राजू उर्फ राजेन्द्र
39
40 लखन वा. रामाधार कुन्बी
41 हौसीराम व विठ्ठलराम कुनबी सा. देह 42 डेबू व मल्लु गोंड सा० देह भूमि स्वामी..
43 चिन्त्या व. मौजीलाल गौली सा. देह 44 उदल व. परसराम सा. देह
रामू व घुड़या कुन्बी सा. देह
45
जिल्लू व फाटू कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी 46
रामू व फाटू कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी 47
लालमनू व शिवराज सुनार सा. कोदारोटी 48
लक्ष्मीचंद व शिवराज सुनार सा . कोदारोटी 49 |
फाटू नोखे व नत्थू कुन्बी सा. देह
50
51 रामरती बे. नौखे आशाराम व. नौखे नाई 52 कमलेश व. हरिचंद धोबी
[भाग 1
1.457
1.457 150/3
1.619
1.619 150/4
1.214
1.214 150/5
0.496
0.496 151/4
0.384
0.384 150/6
0.384
0.384 151/6
1.011
1.011 150/7
1.709
1.709 151/1
1.709
1.709 151/3
0.405
0.405 151/5
3.800
3.800 152/1
0.647
0.647 152/2/1
0.753
0.753 152/2/2
0.930
0.930 152/2/3
0.754
0.754 152/2/4
1.012
0.251 155/2
0.566
155/3
0.021 157
3.104
0.243
0.101
0.307
207/2
1.069
209/2
1.069
0.112
0.049 207/3
0.696
0.647 209/1
213
0.413
0.413
214
7.913
13.489
285
0.740
0.145
1.797
287/1
1.173 287/2 1.797
1.400
1.315
1.315 288/1
0.309
0.309 288/2
0.820
0.820 288/3
291
0.105
0.105 289
0.194
0.194
0.404
0.404 290/1
0.405
290/2
0.405 8257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
53 शाला पति नानक माखन देनचन्द्र हरलाल पिता नानक फूलवती पि. नानक मूलिया पत्नि भोम्या अम्मु गिरवर गंगाराम व भोम्या प्रेमकला पि. भोम्या हूकड्यादास दि. भागचंद सूकिया बो भागचंद जसोरी पि. भागचंद
54 सायबू सीरी लंगडू लक्ष्मण मन्नु व. शंकर मूसिया पि. शंकर लोहार सा० देह भूमि स्वामी
55 रामपाल बसंत व. मुन्नालाल शांति पति मुन्नालाल नाई 56 भीम शिवदयाल दूलीराम उर्फ यशवंत व यकोबा गंगोत्री पुत्री यकोबा चन्द्रकला पत्नि यकोबा नाई 57 चैतराम व मल्लु कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी 58 शरद पति मुकल्दराव कुन्बी सा ० देह भूमि स्वामी 59 दीपक व घनश्याम कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी 60 अनंतराम व बारीक गौली सा० देह भूमि स्वामी 61 मदारी व. माधो कांति फिच्चो वि. माधो मेहरा सा. देह 62 बुधराम व. वात्या फगनी बे . वात्या मेहरा सा. देह 63 रेवाराम व टाटर कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी 64 सूरतलाल व. किसनलाल कुन्बी सा ० देह भूमि स्वामी ग्राम का कुल योग:-
(2)
0.322
0.322 292/1
0.906
0.906
292/3
1.242
1.242 292/2
0.457
0.457 292/6
0.279
0.279 292/4
0.279
0.279 292/5
4.217
1.789 293/2
0.809
0.340 293/4
0.202
0.202 147/3/2
0.021
0.485
293/6
294
1.011
0.121
0.405
0.405 212/2
0.404
0.404 212/1
0.089
1.502
306/2
2.023
0.041 306/3
92
89.410 120.91
चूंकि गढा मध्यम जलाशय के निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) है। समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया 8258
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2021
क्रमांक 47-अ 82-2020-21-7953
बैतूल, दिनांक 26 अगस्त 2021
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
नगर/ ग्राम
जिला तहसील
अर्जन का रकबा हे० में
1
3
2
4
2.549
मुलताई बरखेड
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
5
घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु ।
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2 1 नत्थ्या व ० बुद्धू जाति पंवार सा० देह भूमि स्वामी
2 राजेश व० अमृतलाल सा ० देह भूमि स्वामी
3 भिवजी व० शंकर सा० देह भूमि स्वामी 4 लखन व ० शंकर सा० देह भूमि स्वामी 5
ममता जौजे शंकर , ललीता बेवा धर्मराज, तरूण, अरूण ना बा व० धर्मदाज सा० देह भूमि स्वामी
योग
ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे० हे० में
3
4
5
0.368
0.368
781/1
0.248
0.248
706/3
0.029
0.029
723/3
0.147
0.147
732/4
0.080
0.080
734/5
0.062
0.062
764/11
0.480
0.480
625/4
0.481 0.481
625/1
0.481
0.481
625/3
567
0.283 0.173
10
2.659 2.549
(2) चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया
है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
8259 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 24 जून 2021 रीवा , दिनांक 27 मई 2021
क्र. 107- भू-अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग ) ग्राम-दौड़वा
(घ ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल-3.630 हेक्टेयर.
पत्र क्र. 173- भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि, ग्राम सुमेदाकला, राजस्व निरीक्षक मण्डल नईगढ़ी , पटवारी हल्का पथरौडाकला, तहसील नईगढ़ी, मऊगंज कटरा मार्ग में ओड्डा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
खसरा न .
रकबा
(हे. में) अनुसूची
(1)
(2)
( 1 ) भूमि का वर्णन-
8/4
0.100
9
0.350
(क ) जिला- रीवा ( म. प्र. )
11/2/1
0.155
(ख) तहसील- नईगढ़ी
11/3/3
0.150
(ग ) नगर/ग्राम- सुमेदाकला
13
0.340
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर.
27/2
0.090
27/4
0.090
खसरा नंबर
27/5
0.275
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
30/2
0.275
(1)
(2)
31/1
0.125
515/1
0.303
31/2
0.070
योग .. 0.303
34/1/2
0.430
34/1/9
0.030
34/1/12
0.155
34/1/13
0.035
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- मऊगंज कटरा मार्ग में ओड्डा नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
49/850
0.270
52/831
0.200
54/2
0.300
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
56/1/1
0.090
66/1/1
0.100
योग 3.630
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8260
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
[भाग 1
(1)
(2)
0.130
290/1
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के नगर कार्य निर्माण हेतु".
290/2
0.350
291/3/2
0.235
योग 3.673 (3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है , जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु".
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
( 3 ) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है , जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, रा . एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 108 - भू- अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग ) ग्राम- बोरगांव
क्र. 109- भू-अर्जन-2021.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल-3.673 हेक्टेयर.
अनुसूची
खसरा न.
(1) भूमि का वर्णन-
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
(क) जिला-खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
271/3/2
0.175
(ग ) ग्राम- पछाया
271/4/1
0.300
(घ ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल-4.245 हेक्टेयर. 271/5
0.285
खसरा न .
271/6
0.290
279/1
0.018
(1)
रकबा (हे. में) (2)
0.070
279/2/1
279/2/2
0.130
0.200
281/2/1/1
0.175
2/4/1
0.150
281/2/2/2
0.210
2/7
0.045
281/3
0.575
2/8
0.145
0.070
288/1
2/15
0.105
288/2
0.055
0.040
288/3/1
0.050
0.140
9/1/1/2 , 9/1/7
288/3/2
0.070
9/1/2
0.160
0.070
288/4
10/2/2
0.200
0.215
288/5
11/1/2
0.260
289/1/2
11/2
0.200
0.065 8261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.260
14/1
अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
0.185
14/2
अनुसूची
0.105
16/4
0.255
16/5
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.120
16/6
(क) जिला- हरदा
0.095
19/1
(ख) तहसील- खिरकिया
0.080
19/2
(ग) ग्राम- देवपुर
0.150
19/3
(घ) अर्जित रकबा-1.33 हेक्टेयर.
0.060
20/1/1
अर्जित रकबा
खसरा
0.070
20/1/2
क्रमांक
(हे. में) 0.050
20/2/1
(2)
(1)
0.055
20/2/2
0.27
86/1
0.095
20/3
0.01
86/2
0.040
23/2
0.25
90/3
0.290
24/1
0.80
90/6
0.210
24/2
1.33
योग .
0.170
64/1
0.445
161/3/2 , 162
योग .. 4.245
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जल स्तर से ग्राम देवपुर ( तहसील खिरकिया जिला हरदा ) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के नगर कार्य निर्माण हेतु ".
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खंडवा के कार्यालय में किया जासकता है.
खण्डवा, दिनांक 23 अगस्त 2021 (3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है , जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुग्रहा पी. , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खंडवा, दिनांक 26 जुलाई 2021
नस्ती क्र. . .-2020 - एलए- भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82- 2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति, प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
भू-अर्जन-प्र. क्र.-14-अ- 82-20-21-10420.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
(क ) जिला- खण्डवा 8262
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
[भाग 1 (ख) तहसील- खण्डवा
है-रोशिया तालाब योजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(ग) ग्राम- तोरणी
(घ ) अर्जित रकबा-26.511 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.
(1)
रकबा (हे. में) (2)
0.600
2/1
2/2
0.400
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
3
0.300
22/1
1.800
4
0.290
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग 5
0.130
6
0.940
उमरिया, दिनांक 9 सितम्बर 2021 7
0.040
0.400
8
0.300
9
19
1.650
10
0.830
0.070
14
11
0.040
13
1.140
15
0.290
0.520
18
क्र. 2913 - A-भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
45
0.570
20/1
2.000
अनुसूची
20/3
0.87
21
0.130
( 1 ) भूमि का वर्णन-
22/3
1.600
(क) जिला- उमरिया
24
1.900
(ख) तहसील- मनपुर
25
1.450
(ग ) ग्राम- सलैया, पटवारी हल्का क्र. 33 , रा.नि.मं. चिल्हारी 48
0.880
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.443 हेक्टेयर.
52
0.520
खसरा नंबर
0.830
26
0.031
43
0.410
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
0.150
44
21/1
0.120 0.740
58
21/2
0.120 59
2.040
22
0.300 0.020
205/1
26
0.200 0.100
205/4
27
0.100 206/2
0.440
23/4
0.010 207
0.89
0.010
28/1
20/2
1.200
28/2
0.010 योग 26.511
28/3
0.120
32/2
0.020 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता
32/4
0.010 8263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
(2)
(1)
(2)
(1)
0.250
6/1
0.040
35/1
0.320
7
0.060
39
0.088
8
0.020
40/1
0.182
10/ 1क
0.065
35/2
0.162
10/1ख
0.040
41/2
0.080
10/772
0.012
115/1
0.091
10/4क
0.012
116/1
0.091
10/4ख
0.162
118
योग : 2.095 0.012
166/3
योग : 1.443
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है.- भदार व्यपर्वतन योजना ग्राम पटवार तहसील मानपुर के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है. - भदार व्यपर्वतन योजना ग्राम सलैया तहसील मानपुर के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मानपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मानपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2913- C- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
क्र. 2913 -B- भू-अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम ( 2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मनपुर
(क) जिला- उमरिया
(ग ) ग्राम- महरोई, पटवारी हल्का क्र. 26 , रा.नि.मं. चिल्हारी (ख) तहसील-मनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.736 हेक्टेयर .
(ग) ग्राम- पड़वार, पटवारी हल्का क्र. 24 , रा.नि.मं. चिल्हारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.095 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
(हे. में) खसरा नंबर
(2)
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
0.996
3/1क
(1)
0.996
3/1ख
3
2
1.995
3/2
0.162
2/2
0.355
3/3क
0.129
3
0.934
3/3ख
0.380
5/1
0.468
3/3ग
0.160
5/2 8264
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(1)
(2) 3/3घ
0.468 3/4क 1
0.837 3/4क 2
0.551 3/4क 3
0.551 3/4ख
0.177 3/4 ग
0.105 3/5 क
0.365 3/5 ख
0.340 3/5 ग
0.362 3/5 घ
0.366 3/6 क
0.276 3/6 ख
0.389 3/6 ग
0.390 3/6 घ
0.390 3/7
1.489 5/1 क
0.087 5/1 ख
0.087 5/2
0.174 5/3 क
0.089 5/3 ख
0.085 5/4 क
0.087 5/4ख
0.087 5/5/1
0.089 5/5/2
0.089 5/6
0.174
0.011 7/2/ख/ 1
7/2/ख/ 2
0.012 8/1
0.684 8/2
0.684 9/1
0.150 9/2
0.255 10/1
0.106 10/2क
0.070 10/2ख
0.035 10/3 क
0.091 10/3 ख
0.092 10/4
0.108 10/5
0.108 10/6 क
0.053
0.054 10/6 ख
10/7
0.108 63/1
0.052
0.048 63/2
0.024 63/3 क
[ भाग 1 (1)
(2)
63/3 ख
0.024
63/4
0.052
63/5
0.052
63/6 क
0.026
63/6 ख
0.026
63/7
0.052
64/1क 1
0.275
64/1 क 2
0.275
64/1 ख
0.709
64/2
0.202
64/3क
0.275
64/3 ख
0.275
65/1 क
0.017
65/1 ख
0.018
65/2
0.033
65/3
0.033
65/4
0.033
65/5/1
0.016
65/5/2
0.017
65/6
0.033
66/ 1 ख 1
0.100
66/1 ख 2 क
0.050
66/1 ख 2 ख
0.050
66/1 ख 3 क
0.050
66/1 ख 3 क
0.050
66/1 ख 4
0.100
66/1 ख 5
0.100
66/1 ख 6 क
0.050
66/1 ख 6 ख
0.050
0.100
66/1 ख 7
योग : 19.736
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. भदार व्यपर्वतन योजना ग्राम महरोई तहसील मानपुर के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मानपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2913- D-भू-अर्जन-2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 8265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
भाग 1 ]
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-मानपुर
(ग ) ग्राम- बेल्दी, पटवारी हल्का क्र. 25 , रा.नि.मं. चिल्हारी (घ) लगभग क्षेत्रफल-27.501 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में ) (2)
(1)
0.295
2/1क
0.147
2/1ख
0.148
2/1ख 2
0.283
2/1ग
0.270
2/1 घ 1
0.270
2/1 घ 2
0.269
2/1 घ 3
0.850
2/2ख
0.650
3/1
0.299
4/1
0.299
4/2
0.405
4/3
0.242
4/4
0.110
5/1/ख
0.110
5/2/क/1
0.110
5/2/क/2
0.110
5/2/ख/1
0.110
5/2/ख/2
0.182
7/1क
0.197
7/2
0.247
8
0.344
9/1क
0.345
9/1ख
0.683
9/2
0.049
0.308
11/2
0.086
11/3क
0.086
11/3ख
0.086
11/3ग
0.108
12
0.142
13/2
(2)
(1)
0.101
14
0.250
15/1
0.035
15/2
0.202
15/4
0.663
15/5
0.180
16/1क
0.184
16/1ख
0.184
16/2
0.184
16/3
0.039
18/1
0.032
18/2
0.097
19
0.041
20
0.120
21/1
0.161
21/2
0.041
25/1
0.041
25/2
0.041
25/3
25/4
0.041
0.041
26/3
0.320
27
0.020
28/1क/क1
0.020
28/1क/क2
0.020
28/1क 2
0.020
28/1 /क 3
0.073
28/1ख
0.146
28/2
0.200
30/2
0.405
35/1 क
0.101
35/1 ख
0.101
35/2क
0.081
36/2
0.028
37/ 1 क
0.028
37/1 ख
0.028
37/1 ग
0.020
37/2
0.081
37/3
0.020
37/4 क
0.020
37/4ख
0.020
37/4 ग
0.238
38
0.016
39/2
0.012
39/3
0.405
44/1 8266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(2) (1)
0.121 44/2
45/1
0.101
0.262 47/1
47/2
0.101
0.050 47/3
49
0.040
0.243 51
0.081 52/1 ग
52/2
0.161
0.162 44/1223/1
44/1223/2
0.304
0.093 192/1
0.166 192/2
0.154 192/3
0.089 192/4
192/5
0.101
0.210 193
0.202 195/1 क 1
0.202 195/1 क 2
0.607 195/1 ख 2
0.202 195/1 ग 1
0.202 195/1 ग 3
196/1
0.663
0.784 196/2
0.243 201/1
0.486 201/2
201/3
0.506
0.539 202
203/1
0.294
0.405 203/2
0.672 225/1
0.227 225/2
0.547 226
230
0.089
0.801 232/1
0.304 232/2
0.401 232/3
0.607 233/1
233/2
0.405 236/1
0.081
0.040 236/2
0.040 236/3
237
0.566
0.162 244/1
0.162 244/2
(1)
(2)
244/3
0.162
0.162
244/4
246
0.178
245/1
0.332
0.242
245/2
0.214
251
0.092
30
31/2
0.300
योग : 27.501
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. भदार व्यपर्वतन योजना ग्राम बेल्दी तहसील मानपुर के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि. - (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मानपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2913-E- भू-अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर भाग 1 ]
8267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(ग ) ग्राम-कुडी, पटवारी हल्का क्र. 33 , सलैया, रा.नि.मं.
चिल्हारी .
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.207 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
119/1 ख
0.202
119/2 ख
0.001
0.008
119/2 ग
119/3
0.405
119/4
0.101
119/5
0.122
120
1.011
123
0.310
125/2
0.010
126
0.202
156/1
0.012
156/2
0.004
155/1
0.081
155/2 क
0.004
155/2 ख
0.004
157
0.112
158/1
0.008
158/2 क
0.004
158/2 ख
0.004
158/4 क
0.004
158/4 ख
0.004
158/5 क
0.009
158/5 ख
0.003
160/1
0.486
160/2 क
0.263
160/2 ख
0.263
160/3
0.125
(2)
(1)
160/4 क
0.194
160/4 ख
0.195
161/1 क
0.027
161/1 ख
0.027
161/1 ग
0.035
161/2 क
0.061
161/2 ख
0.060
162/1 क
0.019
162/1 ख
0.019
162/1 ग
0.019
162/2 ख
0.067
163/2 क
0.003
163/2 ख
0.002
164/1
0.036
165
0.150
166/1 क 1
0.039
166/1 क 2
0.038
166/1 क 2
0.038
166/2 क
0.024
166/2 ख
0.025
177
0.693
178/1 क
0.010
178/1 ख
0.005
178/1 ग
0.005
178/1 घ
0.081
179/1 क
0.474
179/1 ख
0.347
179/2 क
0.165
179/2 ख
0.411
179/2 ग
0.411
181
0.280
184
0.200
185
0.180 8268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2021
(2) (1)
0.080 186
0.072 187
188
0.141
0.033 189/1
0.033 189/2
0.024 190/1
0.017 190/2
0.428 191/1
0.428 191/2
0.049 191/421/1
0.328 191/421/2
191/422
0.201
0.008 193/424/1
0.008 193/424/2
0.100 194/1
0.100 194/2
0.029 195/1
0.056 195/2
0.559 196/1
0.963 196/2
0.090 197/1
0.081 197/2
0.085 198
0.024 199/1
0.008 199/2
0.010 201/1
0.020 201/2
221/1
0.012 221/2
0.012
0.020 222/1
(2)
(1)
0.020
0.008
226/1
226/2
0.008
227
0.040
229
0.036
0.025
231/1
0.020
231/2
0.141
391/1
0.020
391/2 क
0.119
391/2 ख
392/1
0.024
392/2
0.029
0.101
393/1
0.200
393/2
0.037
394/2 ड
0.223
394/3
1.360
402
0.015
403/2
0.660
415
योग : 15.207
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- भदार व्यपर्वतन योजना ग्राम कुडी तहसील मानपुर के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी भूमि.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मानपुरं एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.