Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 40, Part Part 1, 01 October 2021

Published 01 October 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
40
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-10-01.40.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2021 - आश्विन 9 , शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,.

भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

( ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2021

क्र. ई 1-82-2021-5-एक.- श्री एस. विश्वनाथन , भाप्रसे (2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम , भोपाल तथा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , आयुष्मान भारत निरामयम , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) को अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , आयुष्मान भारत निरामयम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2021

क्र. एफ 9-1-2010- पचास-1.- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर 2017 द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 ( 2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री ब्रजेश चौहान , निवासी एफ 115, आकृति फ्लेमिंगो, ई- एक्सटेंशन , बावड़िया कलां, भोपाल को अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, की अवधिके लिये म. प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया.

8269

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

8270

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

(2) श्री ब्रजेश चौहान, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल दिनांक 25 दिसम्बर 2020 को समाप्त होने के फलस्वरूप अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर 2021 द्वारा उनके कार्यकाल में दिनांक 31 मार्च 2021 तक, अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2021 द्वारा दिनांक 31 मई 2021 तक, अधिसूचना दिनांक 1 जून 2021 द्वारा दिनांक 30 जून 2021 तक एवं अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई 2021 द्वारा दो माह तक की अवधि के लिए वृद्धि की गई है.

(3 ) राज्य सरकार, एतद्वारा , श्री ब्रजेश चौहान, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान कार्यकाल दिनांक 31 अगस्त 2021 से 01 माह तक की अवधि के लिए वृद्धि करता है.

क्र. एफ 9-1-2010- पचास-1.- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2018 द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री द्रविंद्र मोरे, गुर्जर मंगल भवन के पीछे , संजय नगर, जिला बुरहानपुर को अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिये मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.

2. श्री द्रविंद्र मोरे, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल दिनांक 27 मार्च 2021 को समाप्त होने के फलस्वरूप अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2021 द्वारा उनके कार्यकाल में दिनांक 27 मई 2021 तक, अधिसूचना दिनांक 1 जून 2021 द्वारा दिनांक 30 जून 2021 तक एवं अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई 2021 द्वारा 02 माह तक की अवधि के लिए वृद्धि की गई है.

3. राज्य सरकार, एतद्वारा , श्री द्रविंद्र मोरे, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान कार्यकाल में दिनांक 31 अगस्त 2021 से 01 माह तक की अवधि के लिए वृद्धि करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश सिंह, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2021

क्र. एफ 1 (ए) 31-2009- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री कुमार सौरभ, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन/ भर्ती) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 31 अगस्त से 10 सितम्बर 2021 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .

(2) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य सुश्री एन. चैत्रा, पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( चयन / भर्ती ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2021

क्र. एफ 1 (ए) 116-2011 - ब- 2-दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 मई 2021 द्वारा श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स प्रकोष्ठ , इन्दौर का दिनांक 20 अप्रैल से दिनांक 7 मई 2021 तक, अठारह दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने से निरस्त करता है .

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2021

क्र. - एफ 1 ( ए )45-2020- ब- 2 - दो. राज्य शासन, श्रीमती श्रृद्धा तिवारी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 11 जून से 18 जून 2021 तक, आठ दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से सोलह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती श्रृद्धा तिवारी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती श्रृद्धा तिवारी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2021

फा. क्र. 1-2-90 - इक्कीस- ब ( एक ) -2520- 2021.-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, भाग 1 ]

8271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्ः-

सारणी

सेशन न्यायालय जिले का नाम

स. क्र.

(2)

(3)

(1)

" 1. अलीराजपुर श्री अरूण कुमार वर्मा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर.

2.

श्योपुर श्री प्रदीप मित्तल, जिला एवं सेशन न्यायाधीश,. श्योपुर.

F. No. 1-2-90-XXI - B- ( 1 ) 2520-2021 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 (No. 33 of 1989) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Sessions Judge/ Additional Sessions Judge mentioned in column (3 ) , as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the Table given below to try the offences under the said Act , namely :-

TABLE

S. No. Name of District

Sessions Court (3)

(2)

(1)

"1.

Alirazpur Shri Arun Kumar Verma , District and Sessions Judge , Alirazpur.

2.

Sheopur Shri Pradeep Mittal , District and Sessions Judge, Sheopur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गोपाल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. एफ 15-44-2005- दस 2.- राज्य शासन, एतद्वारा यथा संशोधित वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 4 ( 1 ) (bb ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए निम्नलिखित जिला मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है :-

जिला क्र.

मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक का नाम व पता

(3)

(2)

(1)

इन्दौर 1 डॉ. राकेश विजयवर्गीय प्राध्यापक, रेडियो डायग्नोसिस विभाग , महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर.

कटनी 2 सुश्री मंजुला श्रीवास्तव आत्मज श्री सूरज प्रसाद श्रीवास्तव, हनुमानगंज , गर्ग चौराहा, कटनी.

3 श्री अभिजीत यादव आत्मज अशोक कुमार, होशंगाबाद निवासी- भगत सिंह नगर, इटारसी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

अध्यात्म विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2021

क्र. एफ 3-28-2013- अड़सठ.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम , 2002 की धारा 6 ( 1 ) की उपधारा (ङ) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री तारकेश्वर तिवारी , तनय स्व. श्री रामराज तिवारी , मैहर, जिला सतना को मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति का अशासकीय सदस्य आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पा कुलेश, उपसचिव.

8272

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

वित्त विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal , the 17th August 2021

No. 728 -R- 734-2020- B - 1 FD- IV.-The Governor of Madhya Pradesh is pleased to constitute a Natural Resource Accounting (NRA ) Cell for providing the information on the state of natural resources .

Natural resource accounting cell will compile the data relatitng to natural resources within an accounting framework , Natural Resource Accounting (NRA) is an accounting system that deals with stocks ans stock changes of natural assets , comprising biota (produced or wild) subsoil assets (proved reserves ) , water and land with their aquatic and terrestial ecosystms . NRAs may involve both physical units and monetary values . The resources in question may include both those which contribute to marketable forms of production as well as non -commercial or environmental resources such as air , water and biological life . NRAs are regarded as a means of creating linkages between the environment and economy .

The Natural Resource Accounting (NRA) Cell shall constitute of the following members :-

Contract (5)

Departments

(3)

Particulars (2)

Sr. No. (1)

1

Description (4)

Chairperson (ex-officio)

Finance

Department

Mr. LOKESH KUMAR JATAV, IAS Commissioner Treasuries and Accounts , Madhya Pradesh PARYAWAS BHAWAN , BHOPAL 2

Phone : 0755-2676020 Email : [email protected]

Mobile : 9891517418 Member

Revenue

Department

MR . ASHUTOSH TIWARI Assistant Superintendent of Land Records (Office Commissioner Land Records & Settlement , Madhya Pradesh)

3

Email: [email protected]

Mobile : 9425358281 Member

Email : [email protected]

Water

Resources

Department

MR . GYAN PRAKASH SONI Chief Engineer , Bodhi , Bhopal [CE (Bodhi ) Bhopal ]

4 MR. SANJAY SHUKLA

Mobile: 8959996930 Member

Forest

Department

Additional Principal Chief Conservator of Forest (Information Technology) , Madhya Pradesh, Bhopal .

5

Email: [email protected] Member

Environment

Department

DR . RAJENDRA KUMAR JAIN Senior Scientific Officer EPCO (The Environmental Planning & Coordination Organisation BHOPAL) 6

Mobile: 9926584737 Email: [email protected] Member

Mining

Department

MR . VINOD BAGRE Superintending Geologist

7 MR. ASHOK KUMAR MALVIYA Under Secretary to Govt. of Madhya Pradesh .

Mobile : 9425014339 Email: [email protected] Member Secretary

Mobile: 70007988728 Email: [email protected]

Department of

Planning

Econmic &

Statistical

Analysis

8273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

2. The headquarter of the Natural Resource Accounting (NRA) Cell shall be in Bhopal .

3. Role and Functions of the committee :

(i) To determine the methodology for preparation of Assets Accounts on mineral and energy resources in State.

(ii) Initiation and preparation of disclosure statement on revenues and expenditure related to NRA.

4. Meeting:

(i) The committee shall meet once in two months or earlier if required .

(ii) TA/DA by the members shall be drawn from their respective departments .

5. A copy of this notification is available on the website www.mpfinance.gov.in

IRENE CYNTHIA J. P. , Director Budget & Addl . Secy .

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2021

क्र. एफ 11-03-2021- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-03-2021- तीस, दिनांक 9 अप्रैल 2021 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करता है:-

अनुसूची

क्षेत्रफल

तहसील

स्थल

जिला

स्वामित्व

राज्य

स्मारक का नाम

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(6)

(7)

(8)

(9)

(4)

(1)

(2)

(3)

वर्तमान मंडला

मंडला

म. प्र .

(5) गुर्ज

1634 वर्गफीट

राज राजेश्वरी वार्ड मंडला

म. प्र. शासन

प्लाट क्र. 4 शीट नं. 21 बी

में पूजा नहीं होती, जीर्णशीर्ण है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना पाण्डेय , अवर सचिव.

8274

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ - 3-94-2021 - अठारह -5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. 684-वि.यो. - 496- नग्रानि-2021 , भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2020 द्वारा प्रकाशित अलीराजपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अलीराजपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2015 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः- 1. आयुक्त, इंदौर, संभाग इंदौर, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश 3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय झाबुआ, मध्यप्रदेश

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, अलीराजपुर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

उपांतरण प्रस्ताव कॉलम विकास योजना

विकास

अध्याय क्र. विकास योजना

योजना

(नगर का नाम)

में भूमि में उपयोग

(3)

(4) (2)

(1)

6

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.

1 अलीराजपुर विकास योजना 2021 .

6

कृषि

व्याख्या-

सारणी कॉलम

की सारणी

क्रमांक ( 5 ) एवं का

कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित सरल

क्रमांक

स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(5)

(6)

4

6-सा-13

सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 7

6-सा-13

सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

8275 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ- 3-68-2021- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23, सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा गुना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना , 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 2 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर, मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर जिला गुना, मध्यप्रदेश

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना, मध्यप्रदेश .

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् गुना, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2021

क्र. एफ- 03-68-2021- अठारह- 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-एफ- 3-68-2021- अठारह -5, दिनांक 27 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal the 27th September 2021

NOTICE

No. F - 3-68-2021 - XVIII - 5.-Notice under Section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Guna (Planning Area) 2035 under sub - section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-

1. Commissioner , Gwalior Division, Gwalior, Madhya Pradesh .

2. Collector, District Guna , Madhya Pradesh .

3. Deputy Director, Town & Country Planning, District Office Guna, Madhya Pradesh 4. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad Guna, Madhya Pradesh .

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh , Gazette under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy .

[ भाग 1 8276

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ- 3-72-2021 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3394 - वि.यो. 496- नाग्रनि-2019, भोपाल दिनांक 1 सितम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित नीमच विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार नीमच निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला नीमच मध्यप्रदेश .

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , नीमच, मध्यप्रदेश

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, नीमच मध्यप्रदेश

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

1. अध्याय -4

4.5- आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. भूमि का न्यूनमतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:- अध्याय-4

4.5- आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. विलोपित

2. अध्याय-4

4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों/ परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :-

नीमच - उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4-सा-8 अन्य

न्यूनतम

न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में

वाहन

एफ.ए. आर.

अनु. उपयोग/ क्र. गतिविधि

पार्किंग

ऊंचाई मीटर में

एक कार न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का

भू- तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में.

क्षेत्रफल

सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में

स्पेस प्रति ( मीटर में )

(हेक्टर में)

वर्गमीटर

सामने पीछे साईड्स

निर्मित

क्षेत्र (9)

(10)

(8)

(7)

(5) (6)

(2)

(4)

(1)

(3)

1:1.25

A= 100 ( 1 ) फ्रण्टेज 7.50

2.00

लेआउट अनुसार

लेआउट अनुसार

60 भूखण्डीय विकास

12.50 लेआउट अनुसार

= ले-आउट

30-60 एकल भूखण्ड पर

अनुसार

(2) खुला

क्षेत्र = 10

प्रतिशत

(3) सेवा= 1.5 प्रतिशत .

8277 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अध्याय-4

4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :-

नीमच- उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में

एफ.ए. आर.

उपयोग/ गतिविधि

अनु. क्र.

ऊंचाई मीटर में

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में.

अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में

न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई ( मीटर में)

न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)

सामने पीछे साईड्स वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र

(10)

(9)

(5)

(6)

(2)

1:1.25

(3) 2.00

(4) 7.50

(1) 60

(8) लेआउट अनुसार

लेआउट A= 100 अनुसार

(7) 12.50 लेआउट अनुसार

भूखण्डीय विकास

30-60 एकल भूखण्ड पर

( 1 ) फ्रण्टेज = ले-आउट अनुसार

(2) खुला क्षेत्र= 10 प्रतिशत (3) सेवा क्षेत्र =1.5 प्रतिशत .

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

सूचना

क्र. एफ- 3-91-2021 - अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2468 -टीसी - 44- उपां -2021 , भोपाल दिनांक 3 जून 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बुरहानपुर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रमांक

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

(4) 2.360

(3) 387

(1) 1

(2) मोहम्मदपुरा

प्रस्तावित आवासीय तथा 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6) प्रस्तावित औद्योगिक ( पावरलम कलस्टर) एवं 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

8278

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

(3)

(4) (1)

(2)

3.240 2

388

मोहम्मदपुरा

1.900

390

3

मोहम्मदपुरा

(6)

(5)

प्रस्तावित आवासीय तथा 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

प्रस्तावित औद्योगिक (पावरलम कलस्टर ) एवं 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

प्रस्तावित औद्योगिक (पावरलम कलस्टर ) एवं 45.00 मीटर तथा 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

प्रस्तावित आवासीय तथा 45.00 मीटर एवं 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

योग .. 7.500 हेक्टेयर

उपरोक्त उपांतरण बुरहानपुर विकास योजना, 2021 को एकीकृत भाग होगा.

सूचना

क्र. एफ - 3-92-2021 -अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. 3195- वि.यो. -496-नग्रानि-2020, भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित बड़वानी विकास योजना 2015 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार बड़वानी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2015 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः- 1. आयुक्त, इंदौर, संभाग इंदौर, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, बड़वानी, मध्यप्रदेश.

अध्याय

विकास

अनुसूची

उपांतरण प्रस्ताव कॉलम विकास योजना की सारणी

क्र. विकास योजना (नगर का नाम) योजना में भूमि में उपयोग

(4)

(3)

(2)

(1)

6

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.

1 बड़वानी विकास योजना 2015.

क्रमांक (5 ) एवं

कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित सारणी कॉलम का सरल क्रमांक

स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(5)

(6)

4

6-सा-14

सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 8279 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

7

6-सा-14

6

कृषि

सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा ***

एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या-

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क ) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2021

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ- 3-40-2021- अठारह -5.- राज्य शासन , एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-40- 2021 - अठारह -5, दिनांक 6 मार्च 2021 द्वारा की पूर्व में गठित इन्दौर निवेश क्षेत्र में नवीन 78 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए इन्दौर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं परिनिश्चित की गई थी जबकि उक्त संशोधित सीमा में 79 नवीन ग्राम सम्मिलित हैं.

2. अतः त्रुटि सुधार उपरान्त इन्दौर की निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमा परिनिश्चित की जाने संबंधी अधिसूचना में " नवीन 78 ग्राम " के स्थान पर " नवीन 79 ग्राम " पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8280

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, इन्दौर (म. प्र. )

इन्दौर, दिनांक 27 सितम्बर 2021

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र. इन्दौर- व.भू.उ. - नग्रानि-2021 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इन्दौर विकास योजना 2021 के निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये अतिरिक्त 79 ग्रामों के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रतिः-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर

2. कलेक्टर, जिला इन्दौर

3. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , इन्दौर 4. आयुक्त, नगर पालिक निगम , इन्दौर

5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, सांवेर 6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका, देपालपुर 7. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, हातोद 8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, राऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर ( शॉपिंग काम्प्लेक्स दैनिक भास्कर के सामने , ए. बी. रोड) में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सम्यक् विचार करने हेतु प्रस्तुत करें:-

अनुसूची

इन्दौर विकास योजना 2021 के निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये अतिरिक्त 79 ग्रामों की सूची

21 . जामन्या खुर्द 1. फूलकराड़िया

22. बिहाड़िया 2. गुरदाखेड़ी

23. तिल्लौर खुर्द 3. रोजड़ी

24. कपाल्याखेड़ी 4. कलमेर बड़ी

25. सोनगुराड़िया 5. माली बड़ौदिया

26. धमनाय 6. हिंगोनिया खुर्द

27. उज्जैनी 7. बाल्याखेड़ी

28. सोनवाय 8. पानौड़

29. मुण्डला दोस्तदार 9. खेमाना

30. राजधरा 10. हिंगोन्या

31. बुरानाखेड़ी 11. बिसनखेड़ा

32. साहू खेडी 12. खत्रीखेड़ी

33. छिटकाना 13. बेगमखेड़ी

34. उपड़ीनाथा 14. झलारिया

35. सोनगीर 15. चौहानखेड़ी

36. पिपल्यातफा 16. रामगढ़

37. धरनावद 17 . आम्बामाल्या

38. सावल्याखेड़ी 18. गारी पिपल्या

39. हातोद (न. प. ) 19. हासाखेड़ी

40. बोरिया 20. असरावद बुजुर्ग

61. ढ़ावली 41. खजुरिया

62. मुण्डलाबाग 42. कांकरिया बौर्डिया

सुलाखेड़ी

63.

43. सगवाल

64. कदवाली बुजुर्ग 44. सतलाना

65. पलास्या 45. खारवाखेड़ी

सिलोटिया

66.

46. पालिया हैदर

67. बड़ौदा अर्जुन 47. पुवार्डाजुनार्दा

68. पीर कराड़िया 48. पितावली

69. डकाच्या 49. रिंगनोदिया

70. बरलाई जागीर 50. मुरादपुरा

71. मगरखेड़ा 51. बड़ौदिया ऐमा

72. बोरसी

52. आमलीखेड़ा

73. औरंगपुरा 53. टोडी

74. मुरादपुरा 54. खाखरोड़

75. पिपल्या झगडू 55. रामपिपल्या

76. मोहम्दपुर उर्फ 56. पांडर्या बजरंग

लोंडिया.

57. पंचडेहरिया

77. सिंगावदा 58 . जस्सा कराड़िया

78. नौगांव

59. गारी पिपल्या

79. राजपुरा उर्फ रैयतपुरा 60. बिजुखेड़ी

एस. के. मुदगल, संयुक्त संचालक.

भाग 1 ]

8281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

कार्यालय , संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर ब्लॉक 15 , सिविक सेंटर, मढ़ाताल , जबलपुर (म. प्र. )

जबलपुर , दिनांक 29 सितम्बर 2021

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र. -DPR- 455- ( 3 ) -नग्रानि-2021 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जबलपुर वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है, वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 62 ग्राम निम्नानुसार हैं:-

तहसील-पनागर

18. जटवा 1. उमरिया चौबे

19. गुडगवां 2. ब्याधखेड़ा

20. मनियारीखुर्द 3. बिहर

21. बरोदा 4. विजौरी

22. जुनवानी 5. बिजौरा

23. पौडी 6. बम्हनौदा

24. खम्हरिया 7. ककरतला

25. मंगेला 8. गधेरी

26. पिपरिया 9. घुघ्घूटोला

27. पटना 10. जैतपुरी

28. पड़वारकला 11. घाना

29. सूरतलाई 12. फूटाताल

30. बिहरिया 13. बघेली

31. बिलखरवा 14. उरदुवाखुर्द

32. पडवारखुर्द 15. मनियारीकला

33. सरखेडी 16. धुवहा

34. रैयाखेडा 17. सरसंवा

35. सूखा

51. नीमखेडा 36. डीहा

52. कोसमघाट 37. पिपरिया बनियाखेडा

53. पिपरियाकला 38. सरूपा

54. नीमखेडा तहसील-जबलपुर

तहसील-पाटन 39. जमुनिया

55. आरछा 40. सिलुवा

56. विनैकी 41. आमाहिनौता

57. लुहारी

42. छतरपुर

58. बेनीखेडा 43. बारहा

59. चौपरा

44. चौखड़ा

60. टिमरी

45. पडरिया

46. सिलुवा

तहसील-शहपुरा 47. पिंडरई

48. हिनौतिया

61. खम्हरिया 49. खम्हरिया

62. मनगुवा 50. सालीवाडा

मानचित्रों की एक प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है:-

1. संभागायुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर 2. जिला कलेक्टर , जबलपुर

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर 4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, पनागर

5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर .

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , जबलपुर में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

आर. के. पाण्डेय, संयुक्त संचालक.

8282

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ- 15-11-2021- दस-2- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा-34 ( अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9 - X/ 58 , दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:-

अनुसूची-1

जिला-होशंगाबाद, तहसील- इटारसी , वनमण्डल -होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र- इटारसी

क्षेत्रफल अ. वन परिसर वनखण्ड वन कक्ष

का क्रमांक (हे. में. ) जो क्र. का नाम का नाम

संरक्षित वन

नहीं रहेगा .

(3) (4)

(5) (2)

(1)

98.00

बांदरी कक्ष क्र

1. बांदरी

पी.एफ. -177

संरक्षित वन नहीं रहने

संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

का कारण

(7)

(6)

भारत सरकार, पर्यावरण, उत्तर सीमा- संरक्षित वनखण्ड बांदरी की उत्तरी सीमा कृत्रिम लाईन मुनारा क्रमांक 30 से मुनारा क्रमांक 33तक.

पूर्व सीमा- संरक्षित वनखण्ड बांदरी की पूर्वी सीमा कृत्रिम लाईन मुनारा क्रमांक 33 से नवीन मुनारा क्रमांक 65/1 तक.

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक F. No. 8- 30/2019- FC , दिनांक 1 सितम्बर 2020 से जारी स्वीकृतिअनुसार सतपुड़ा टाईगर रिजर्व , होशंगाबाद से विस्थापित ग्राम की बसाहट स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.

दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा- संरक्षित वनखण्ड बांदरी के नवीन मुनारा क्रमांक 65/1 से पुराना मुराना क्रमांक 30 तक नदी की प्राकृतिक सीमा .

भाग 1 ]

8283

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

अनुसूची-2

जिला- होशंगाबाद, तहसील-बाबई वनमण्डल- होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र-सोहागपुर

वनखण्ड वन कक्ष क्षेत्रफल अ. वन परिसर

क्र. का नाम का नाम का क्रमांक ( हे. में. ) जो संरक्षित वन नहीं रहेगा.

(3) (4)

(5) (1) (2)

1. उत्तर

19.00 पहनतला ( नया) कक्ष क्र.

डोलरिया

पी.एफ-188 (पुराना) कक्ष कक्ष क्र. पी.एफ. - 115

81.00

100.00

कुल-

संरक्षित वन नहीं रहने का कारण

संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

(6)

(7)

उत्तर सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड पहनतला के नवीन मुनारा क्रमांक 133/1 से नवीन मुनारा क्रमांक 5 तक.

पूर्व सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड पहनतला के नवीन मुनारा क्रमांक 5 से नवीन मुनारा क्रमांक 6 तक.

दक्षिणी सीमा- बांगड़ा से पथरई रोड़ सीमा नवीन मुनारा क्रमांक 6 से नवीन मुनारा क्रमांक 131/10 तक.

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक F. No. 8- 29/2019 - FC , दिनांक भारत सरकार, पर्यावरण 21 दिसम्बर 2020 से जारी स्वीकृति अनुसार होशंगाबाद से विस्थापित सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, ग्राम की बसाहट स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण .

पश्चिम सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड पहनतला के नवीन मुनारा क्रमांक 131/10 से नवीन मुनारा क्रमांक 133/1 तक.

उत्तर सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड पहनतला के नवीन मुनारा क्रमांक 130/15 से नवीन मुनारा क्रमांक 12 तक.

पूर्व सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड पहनतला के नवीन मुनारा क्रमांक 12 से नवीन मुनारा क्रमांक 5 तक एवं नवीन कृत्रिम लाइन नवीन मुनारा क्रमांक 5 से आरक्षित वनखण्ड बागड़ा के मुनारा क्रमांक 469 तक.

दक्षिणी सीमा- आरक्षित वनखण्ड बागड़ा की उत्तरी सीमा के मुनारा क्रमांक 469से मुनारा क्रमांक 465 तक.

पश्चिम सीमा- आरक्षित वनखण्ड बागड़ा के मुनारा क्रमांक 465 से नाला की प्राकृतिक सीमा होते हुए संरक्षित वनखण्ड पहनतला के नवीन मुनारा क्रमांक 130/15 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमाप्रिया बालकृष्णन, सचिव.

8284

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ- 15-11-2021 - दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-11-2021 - दस-2 , दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमाप्रिया बालकृष्णन, सचिव.

Bhopal , the 16th September 2021

No. F - 15-11-2021 - X- 2.-In exercise of powers conferred by Section 34 (A) of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as protected Forest by the Notification Number 9 - X/58 , Dated 10th July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department , will cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department :-

SCHEDULE - 1

District-Hoshangabad , Tehsil- Itarsi, Forest Division- Hoshangabad , Forest Range-Itarsi

Area

Forest

S. Forest

N. Beat

Forest Block Compart- ment Number

ceases to be Protected Forest (Hectare) (5)

(4)

(2)

(3)

(1)

98.00

Bandari PF - 177

Bandari

1.

Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest

Brief description of reasons for ceasing Protected Forest

(7)

(6)

North - Northern boundary of Protected Forest Block Bandari artificial line from Pillar No. 30 to Pillar No. 33 .

East-Eastern boundary of Protected Forest Block Bandari artificial line from Pillar No. 33 to new Pillar No. 65/1 .

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of village from satpuda Tiger Reserve vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate change Sanction letter No. F. No. 8-30/2019- FC dated 1st September 2020.

South & West-Natural boundary of River from Protected Forest Block Bandari new Pillar No. 65/1 to Pillar No. 30 .

भाग 1 ]

8285

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

SCHEDULE -2

District-Hoshangabad , Tehsil- Babai , Forest Division- Hoshangabad , Forest Range-Sohagpur S. Forest Forest

Area

Forest

Ν. Beat Block Compart-

ment Number

ceases to beProtected Forest (Hectare) (1) (2)

(3)

(5)

(4)

1.

19.00 North Pahantala (New)

PF-188

Dolariya

(Old)

PF-115.

81.00

Total

100.00

Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest

Brief description of reasons for ceasing Protected Forest

(6)

(7)

North-Artificial new cut line from new Pillar No. 133/1 to new Pillar No.5 of Protected Forest Block Pahantala .

East-Artificial new cut line from new Pillar No. 5 to new PillarNo. 6 ofProtected Forest Block Pahantala .

of The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of village from satpuda Tiger Reserve vide Government India Ministry of Environment , Forest and Climate change Sanction letter No. F. No. 8-29/2019 - FC dated 21st December 2020 .

South-Bagra to Pathrai road boundry, from new Pillar No. 6 to new Pillar No. 131/10 of Protected Forest Block Pahantala .

West-Artificial new cut line from new Pillar No. 131/10 to new Pillar No. 133/1 of Protected Forest Block Pahantala .

North-Artificial new cut line from new Pillar No. 130/15 to new Pillar No. 12 of Protected Forest Block Pahantala .

East-Artificial new cut line from new Pillar No. 12 to new Pillar No. 5 of Protected Forest Block Pahantala and Artificial new cut line from new Pillar No. 5 to Pillar No. 469 of Reserve Forest Block Bagra.

South-Northern boundary of Reserve Forest Block Bagra Pillar No. 469 to Pillar No. 465 .

West-Pillar No. 465 of Reserve Forest Block Bagra to new Pillar No. 130/15 of Protected Forest Block Pahantala and natural boundary of nala .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PADMAPRIYA BALAKRISHNAN , Secy .

8286

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ- 15-17-2020- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का सं. 16 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 888-1879-40-295 - ए- एक्स.व्ही. , दिनांक 29 अगस्त 1921 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:-

अनुसूची

जिला- मण्डला, तहसील-बिछिया, वनमण्डल- बफर जोन वनमण्डल, वनपरिक्षेत्र- खटिया

कान्हा टाइगर रिजर्व , मण्डला

वन कक्ष क्षेत्रफल

अ. वन परिसर वनखण्ड

आरक्षित वन नहीं रहने का कारण

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें का नाम का नाम का क्रमांक क्र.

(हे. में. ) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.

(2)

(5)

(6)

(1)

(3) (4)

(7)

46.17

बंजर नदी.

1. मोचा

उत्तर-

(पुराना)

बी 14 इन्द्री

सीमा. पूर्व- वनग्राम मानेगांव की पश्चिम आर.एफ-354 (नया) आर.एफ.308

दक्षिण- कृत्रिम सीमा .

पश्चिम- कृत्रिम सीमा .

भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक 8-59/ 94- FC , दिनांक 31-07-1995 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक F.No. 8-34 / 2017 /FC दिनांक 20-05-2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रियां बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ- 15-17-2020- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -15-17-2020- दस-2, दिनांक 16 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

8287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

Bhopal, the 16th September 2021

No. F 15-17-2020 - X - 2.-In exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as Reserve Forest by the Notification Number 888-1879-40-295 -A- XV , Dated 29th August 1921 of this Department, will cease to be Reserve Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department :-

SCHEDULE

District-Mandla , Tehsil- Bichhiya, Forest Division- Buffer zone division , Kanha Tiger Reserve,

Forest Range-Khatia

Forest

Boundaries of Forest land Ceased to be Reserve Forest Beat

S. No.

Forest Block

Brief description of reasons for ceasing Reserve Forest

Forest Compart- ment Number

Area in Hectare Ceased to be Reserve Forest

(7)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

North-Banjar River .

46.17

1. Mocha

(Old)

B-14 Indri RF-354 (New) RF-308 .

East-Western boundary of Forest Village Manegoan.

South-Artificial Boundary .

West-Artificial Boundary .

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of village from Kanha National Park vide Government of India Sanction letter No. 8-59-94- FC dated 31-07-1995 and the direction given by Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi vide letter No. F. No. 8-34/2017 - FC dated 20-05-2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy .

भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. एफ - 15-04-2021- दस-2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का सं. 16 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वन क्षेत्र जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 917c , दिनांक 22 फरवरी 1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:-

[ भाग 1 8288

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

अनुसूची

जिला- छिंदवाड़ा, तहसील-बिछुआ, वनमण्डल- पेंच टाइगर रिजर्व ( बफर जोन ) सिवनी, वनपरिक्षेत्र- कुम्भपानी

क्षेत्रफल

वनखण्ड वन कक्ष

अ. वन परिसर

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

आरक्षित वन नहीं रहने का कारण

क्रमांक

क्र. का नाम का नाम

(हे . में. ) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.

(7)

(6)

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

72.00

1. डोला

उत्तर सीमा- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 26 तक. 95-ए किशनपुर

पूर्व सीमा - वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 32 तक.

(नया) कक्ष क्रमांक-आर एफ 1401 (पुराना) कक्ष क्रमांक-आर एफ-193 ए एवं बी.

दक्षिणी सीमा- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 32से 40 तक.

पश्चिम सीमा- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 40से 12 एवं 12 से 22 तक.

भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक 8-85/ 91 - FC , दिनांक 17-07-1992 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप F.No. 8-34/2017/FC दिनांक 20-05-2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में पेंच राष्ट्रीय उद्यान के विस्थापितों की बसाहट स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमाप्रिया बालाकृष्णन , सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्र. एफ- 15-04-2021- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 15-04-2021- दस-2, दिनांक 17 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन , सचिव.

भाग 1 ]

8289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

Bhopal , the 17th September 2021

No. F 15-04-2021 -X - 2 . In exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as Reserve Forest by the Notification Number 917c , Dated 22nd February 1879 of this Department , will cease to be Reserve Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department :-

SCHEDULE

District- Chhindwara , Tehsil- Bichhua, Forest Division- Pench Tiger Reserve (Buffer Zone ) Seoni (M. P. )

Forest Range - Kumbhpani

Forest

Beat

S. No.

Forest Block

Boundaries of Forest land Ceased to be Reserve Forest

Briefdescription of reasons for ceasing Reserve Forest

Forest Compart- ment Number

(1) (2) (3) (4)

Area in Hectare Ceased to be Reserve Forest (5)

(6)

(7) 1. Dola

72.00

North-Forest Block Munara (Pillar) No. 22 to 26 .

East-Forest Block Munara (Pillar) No. 26 to 32 .

95-A (New) Kishanpur RF - 1401 (Old) RF- 193 A and B

South-Forest Block Munara (Pillar) No. 32 to 40 .

West-Forest Block Munara (Pillar) No. 40 to 12 and 12 to 22 .

The denotification of Forest land diverted for rehabitation of village from Pench National Park vide Government of India Sanction letter No. 8-85/91- FC dated 17-07-1992 and the direction given by Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi vide letter No. F. No. 8-34/2017 - FC dated 20-05-2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

PADMAPRIYA BALAKRISHNAN , Secy.

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2021

क्र. एफ- 15-14-2021- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का सं. 16) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वन क्षेत्र जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 917h, दिनांक 24 फरवरी 1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:-

8290

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

अनुसूची

जिला-होशंगाबाद, तहसील - इटारसी , वनमण्डल- होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र- सुखतवा

वन परिसर

अ.

वनखण्ड का नाम

का नाम

वन कक्ष क्रमांक

क्र.

क्षेत्रफल (हे . में. ) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.

(5) (2) (3) (4)

(1)

240.00 कासदा

1. कालाआखर

आर एफ -86 .

आरक्षित वन नहीं रहने

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

का कारण

(7)

(6)

भारत सरकार कीस्वीकृति उत्तर सीमा- आरक्षित वनखण्ड कासदा की उत्तरी सीमा कृत्रिम लाइन नवीन मुनारा क्रमांक -12 से नवीन मुनारा क्रमांक -14 तक एवं प्राकृतिक नाला सीमा नवीन मुनारा क्रमांक-14 से नवीन मुनारा क्रमांक 17 तक.

पूर्वसीमा- प्राकृतिक नाला सीमा नवीन मुनारा क्रमांक 17 से नवीन मुनारा क्रमांक 20/1 तक आरक्षित वनखण्ड कासदा की पूर्वी सीमा कृत्रिम लाईन नवीन मुनारा क्रमांक 20/1 से पुराना मुनारा क्रमांक 3 तक.

दक्षिणी सीमा- आरक्षित वनखण्ड कासदा की दक्षिण सीमा कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक 03 से पुराना मुनारा क्रमांक 10 तक एवं पुराना क्रमांक 10 से नये मुनारा क्रमांक 10/1 तक.

क्रमांक F No. 8-74/ 2014- FC, दिनांक 08- 05-2015, क्रमांक 6- MPC 027/2016 BHO/300 , दिनांक 17- 05-2017 क्रमांक 6- MPC 027/2016 BHO/298 , दिनांक 17-05-2017 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप F.No. 8- 34/2017/FC दिनांक 20-05-2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विस्थापित कर बसाये गए स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.

पश्चिम सीमा- इटारसी- नागपुर रेलवे लाईन नवीन मुनारा क्रमांक 10/1 से नवीन मुनारा क्रमांक 11/1 तक एवं आरक्षित वन खण्ड कासदा की पश्चिम सीमा के नवीन मुनारा क्रमांक 11/1 से नवीन मुनारा क्रमांक 16/1 तक तथा नवीन कृत्रिम लाइन नवीन मुनारा क्रमांक 16/1 से नवीन मुनारा क्रमांक 12 तक.

आंतरिक भू-खण्ड ( एन एच 69 हेतु उपयोग भूमि) जिसमें सीमा पुराना मुनारा क्रमांक 5 से नया मुनारा क्रमांक 03 तक, नया मुनारा क्रमांक 03 से नया मुनारा क्रमांक 04 तक एवं नया मुनारा क्रमांक 04 से नया मुनारा क्रमांक 04/1 तक तथा नया मुनारा क्रमांक 04/1 से पुराना मुनारा क्रमांक 05 तक निरूपित है (छोड़ते हुये ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

8291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2021

क्र. एफ- 15-14-2021- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-14-2021- दस-2 , दिनांक 21 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन , सचिव.

Bhopal , the 21st September 2021

No. F 15-14-2021 - X - 2.- In exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Reserve Forest by the Notification Number 917h , Dated 24th February 1879 of this Department , will cease to be Reserve Forest with effect from the date of publication of this notification in Mahdya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department :-

SCHEDULE

District-Hoshangabad , Tehsil- Itarsi , Forest Division- Hoshangabad , Forest Range-Sukhatawa

Boundaries of Forest land

Area in

Forest

Forest

S. Forest

Brief description of

Ceased to be Reserve Forest

Hectare

Ν. Beat

reasons for ceasing

Compart-

Block

Reserve Forest

ment Number

Ceased to be Reserve Forest

(7)

(6)

(4)

(5)

(2) (3)

(1)

North North Boundary of RF

240.00

Kasada RF - 86

1. Kalaakhar

Block Kasada Artificial line from New Pillar No. - 12 to New Pillar No. - 14 and Natural Nala boundary New Pillar No.- 14 to New Pillar No. - 17 .

East-Natural Nala boundary from New Pillar No.- 17 to New Pillar No.- 20/1 and RF block Kasada's East boundary from New PillarNo. 20/1 to Old Pillar No. 03 .

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of village from Satpuda Tiger Reserve vide Government of India Sanction letter No. F. No. 8-74/2014 - FC dated 08-05- 2015 , No. 6 - MPC 027 / 2016 -BHO/300 Date 17-05- 2017 No. 6 - MPC 025/2016- BHO/298 Date 17-05-2017 and the direction given by Government of India Ministry of Environment . Forest and Climate Change New Delhi vide letter No. F. No. 8-34/2017 - FC dated 20-05-2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

[ भाग 1 8292

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

(7)

(5)

(6)

(3)

(4)

(1) (2)

South-RF Block Kasada's South boundary artificial line from Old pillar No. -03 to old pillar No. - 10 and old pillar No. 10 to new pillar No. 10/1 .

West-Itarsi -NagapurRailway line New Pillar No.- 10/1 to New Pillar No.- 11/1 , RF Block Kasada's West Boundary from New Pillar No. - 11 / 1 to New Pillar No. - 16/ 1 and New Artificial cut line from New Pillar No. 16/1 to New Pillar No. 12. Excluding encloser patch(Use for NH 69 ) surrouded by old pillar No. 05 to New Pillar No. 3 , New Pillar No.- 03 to New Pillar No. 04 New Pillar No. -04 to New Pillar No. -04/ 1 and New Pillar No. -04/ 1 to New Pillar

No.05. By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

PADMAPRIYA BALAKRISHNAN , Secy .

भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2021

क्र. एफ - 25-99-2017 - दस -3 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा यह घोषित करता है किः-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वन ( पड़त भूमि और वनभूमि ) जो वनखण्ड

(1 ) N - 21 °57'.18 " से N- 21 °57'34 " उत्तर अक्षांश तथा E- 74°57'48 " से E-74°58'15 " पूर्व के देशांश मध्य स्थित है, (2 ) N- 21 °57'.24" से N - 21 °57'40 " उत्तर अक्षांश तथा E- 74°58'50 " से E- 74°59'15 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, (3 ) N - 21 ° 57'06 " से N - 21 °57'14 " उत्तर अक्षांश तथा E- 74°58'48" से E -74°59'57" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चिय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

8293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- बडवानी , तहसील- बडवानी, वनमण्डल- बडवानी , वन परिक्षेत्र- बडवानी

खसरा क्रमांक क्र. आरक्षित पटवारी ग्राम/

नया

हल्का

वनखण्ड

पुराना

क्र. वनखण्ड

(6) (2) (3) (4) (5) (1)

98/1

10

1 धाबाबावडी 'अ'

धाबाबावडी/ संरक्षित वनखण्ड धाबाबावडी ' अ' कक्ष क्र. पी. 335.

सीमाओं का विवरण राजस्व

हेक्टेयर

संरक्षित क्षेत्रफल यदि यदि राजपत्र में

संरक्षित प्रकाशन भूमि है वन है तो का तो उसकी दिनांक उसका अधिसूचना का क्र. और दिनांक

(10)

(9)

(11)

(7) ( 8)

17.00 बैडी डी. 132-30-1-

206- 2004.

उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 4 तक, खसरा क्र. 98/1 का शेष भाग.

पूर्व- मुनारा क्र. 4 से 9 तक, खसरा क्र . 98/1 का शेष भाग .

दस- 3-2004, दिनांक 21-01- 2004.

दक्षिण- मुनारा क्र. 9 से 10 तक कक्ष क्र. 1039 की सीमा.

पश्चिम-मुनारा क्र. 10 से 14 एवं 1 तक खसरा क्रमांक 98/1 का शेष भाग एवं 98/20 की सीमा.

आंतरिम सीमा

उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क्र. 98 की सीमा.

पूर्व- मुनारा क्र. 2 से 4 तक खसरा क्र. 98 की सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्र. 4 से 6 तक, कक्ष क्र. 98 कीसीमा.

पश्चिम- मुनारा क्र. 6 से 1 तक, कक्ष क्र. 98 की सीमा.

8294

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

(7)

(1)

(3) (4) (5) (6) (2)

2

(10)

(11)

(9)

(8)

155/1 15.054 पहाड

धाबाबावडी 10 ' ब'

धाबाबावडी ' ब '

धाबाबावडी/ संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्र. पी. 336.

171/1 3

धाबाबावडी/

10

संरक्षित वनखण्ड

धाबाबावडी 'ब'

धाबाबावडी ' स' कक्ष क्र. पी. 337.

डी. 132-30-01-

206- 2004.

उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 9 तक, खसरा क्र. 156 , 154 एवं 153 की सीमा.

दस-3-04/ दिनांक 21-01- 2004 .

पूर्व-मुनारा क्र. 9 से 12 तक, ग्राम बालकुआ एवं सजवानी खम की सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्र . 12 से 16 तक खसरा क्र. 175 की सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्र. 16 से 1 नाला सीमा.

9.000 पहाड डी. 132- 30-01-

206- 2004.

उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 5 तक, खसरा क्र. 171/1 का शेष भाग एवं 158/13 की सीमा.

दस- 3-2004/ दिनांक 21-01- 2001.

पूर्व-मुनारा क्र. 5 से 8 तक, खसरा क्रमांक 171/1 का शेष भाग एवं खसरा नम्बर 178 की सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्र. 8 से 10 तक , खसरा क्र . 171/1 का शेष भाग.

पश्चिम- मुनारा क्र. 10 से 12 एवं 1,171 /1 का शेष एवं नाला.

योग . .41.054

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2021

क्र. एफ - 25-99-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-99-2017 - दस 3 , दिनांक 23 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भाग 1 ]

8295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

Bhopal , the 23rd September 2021

No. F - 25-99-2017 -X- 3 . In exercise of the power conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the protected forest ( waste land and Forest land) specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between .

(1) N- 21 °57'18 " to N - 21 °57'34 " . North Latitude and E - 74°57'48 " to E- 74°58'15 " . East Longitude .

(2) N-21°57'24 " से N-21 °57'40 " . North Latitude and E- 74 °58'50 " to E -74 °59'15" . East Longitude.

(3) N- 21 °57'.06 " से N-21 °57'14" . North Latitude and E-74°58'40 " से E- 74 °59'57 " East Longitude , specified in the .

(B) Appoints Sub - Divisional Officer , Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

SCHEDULE

District- Bharwani , Tahsil-Pati , Forest Division- Barwani ,, Forest Range-Pati

Khasra

Old S. No.

New

Village/ PF Block

Patwari Halka No.

RF Forest Block

(5)

Description of Boundary If Revenue

If Date Protected of

Area (Hectare)

Land then Head of the Land

forest Publication land its of Noti- Gazette fication Number and Date

(11)

(9) (10)

(8)

(6) (7)

(2)

(3) (4)

(1)

10

98/1 17.000

1 Dhaba Bavdi 'A '

Dhaba Bavdi/PF Block Dhabe Bavdi ' A'- . Comp P. 335.

North.-Pillar No. 1 to 4 Badi

30-1- 2004.

Boundary of Remaining Part of Kh . No. 98/1 .

D- 132- 206-X-3 2004/ Dated 21-1-2004.

East-Pillar No. 4 to 9 Boundary of Remaining Part of Kh No. 98/1 .

South.-Pillar No. 9 to 10 Boundary Compart- ment No. 1039 .

West.-Pillar No.10 & 14 & 1 , Boundaries of Remaining Part ofKh No. 98/1 & Kh . 98/20.

8296

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

(11)

(6) (7)

(1) (2)

(3) (4) (5) (8) (9) (10)

Internal Limits

North.-Pillar No. 1 to 2, Boundary of Kh . No. 98.

East-Pillar No. 2 to 4 , Boundary of Kh. No. 98.

South.-Pillar No. 4 to 6 , Boundary of Kh . No. 98.

West.-Pillar No. 6 to 1 , Boundary of No. 98 .

155/1 15.054

2 Dhaba

Bavdi 'B'

10 Dhaba Bavdi/PF Block Dhaba Bavdi 'B' Comp . No. P-336 .

171/1 3 Dhaba

10

Bavdi 'B'

Dhaba Bavdi/PF Block Dhaba Bavdi 'B' Comp. No. P-336 .

North. Pillar No. 1 to 9 Boundary of Kh . No. 156 , 154 & 153 .

The D-132- 30-1- Mount- 206 -X- 3 2004 . aion 2004 Dated 21-1-2004 .

East.-Pillar No. 9 to 12 Boundaries of village Balkunwa & Sajwani Kham .

South.-Pillar No. 12 to 16 & 1 Boundary of Kh . No. 175 .

West.-Pillar No. 16 & 1 Boundaries of Nala .

9.000 The D- 132- 30-1- North.-Pillar No. 1 to 5 Boundary of Remaining Part of Kh . No. 171 , 1 & Kh . No. 178 .

Mount- 206-X- 3 2004 . aion 2004 Dated 21-1-2004.

East.-Pillar No. 5 to 8 Boundaries Part Kh . No. 171/1 & Kh . No. 178 .

South.-Pillar No. 8 to 10 Boundary Remaning Kh.No. 171/1 . of Part

Eini

West.-Pillar No. 10 & 12 & 1 , Boundaries of Remaining Part Kh . No. 171/1 & Nala .

Total

41.054

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .

8297 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

(2)

(1)

0.016

363

0.052

479

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

392

0.028 रीवा , दिनांक 13 सितम्बर 2021

0.076

303

385

0.011

0.030

399/3

420

0.034

422

0.016

0.004

428

425

0.190

0.002

441

0.018

442

क्र. 256 - प्रका.- भू- अर्जन-2020-2021 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

445

0.154 अनुसूची

446

0.045 (1 ) भूमि का वर्णन-

0.012

499

(क) जिला- सतना

502

0.260 (ख ) तहसील-बिरसिंहपुर

0.121

302

(ग ) नगर/ग्राम- कुबरी

1.845

योग .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.845 हेक्टेयर.

खसरा

एरिया (हेक्टेयर में )

(2)

क्र. (1)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर में आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

0.020

408

0.038

404

0.040

398

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

0.056

393

0.080

301

0.010

300

304

0.186

0.054

305

0.010

307

0.052

308

0.070

368

क्र. 258- प्रका.- भू-अर्जन-2021-2022.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

0.014

371

अनुसूची

0.064

421

0.022

366

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.018

365

(क) जिला- रीवा

364

0.042

(ख) तहसील- सेमरिया 8298

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

(ग) नगर/ग्राम-तिघरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.100 हेक्टेयर.

खसरा

क्र.

एरिया (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

0.076

343

0.045

355

0.038

354

0.026

353

0.066

379

0.140

378

0.060

377

376

0.172

0.056

382

0.180

393

0.020

351

0.034

852

0.032

391

0.136

853

0.040

854

903

0.045

0.045

855

0.072

856

0.025

857

0.150

847

0.016

858

0.080

823

0.134

859

0.074

811

0.046

810

0.042

809

0.150

806

0.100

805

2.100

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैनबधरी सब माइनर नहर में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. 6722 - रीडर - 1 - भू-अर्जन-2021- रा. प्रा. क्र. 0001 -A- 82-2021-22.-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक परियोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-लिम्बई

(घ) क्षेत्रफल-3.495 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

184/1

0.405

0.240

184/4

0.030

184/3

187/3

0.125

0.030

190/2

228/14

0.170

200/2

0.160

200/3

0.125

201/6

0.035

0.020

200/6/ख

0.030

204/1

206/1

0.330

0.055

216

0.140

222

0.180

223

225/5

0.140

0.430

226/2/1

0.205

226/6 8299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.010

227

0.100

228/1

0.080

228/5

0.275

228/8

0.180

228/13

योग .. 3.495

(2 ) सार्वजनिक परियोजनः- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया हैं.

क्र. 6723- रीडर- 1 - भू-अर्जन- 2021 - रा. प्रा . क्र. 0002 -A- 21-2021-22.-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक परियोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- नरावला

(घ ) क्षेत्रफल-3.745 हेक्टेयर.

अर्जन का क्षेत्रफल खसरा नंबर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.125

136/1

0.025

137/1

(2)

(1)

0.380

142

0.020

143/2

0.050

149/2

0.155

144/1

0.070

144/2

0.130

144/3

0.130

146/1

0.060

146/2

146/3

0.040

0.065

147/12

0.085

147/6

0.080

147/8

0.070

147/9

0.065

147/10

147/11

0.295

0.005

148/13

0.095

147/16

0.130

148/3

0.310

148/6

0.070

148/7

0.030

153/2/1

153/4

0.016

0.234

154/3

0.146

153/3

155/1

0.104

0.275

155/4

0.320

157/1

0.025

157/4

0.110

160/3

0.030

160/7

योग .. 3.745

(2) सार्वजनिक परियोजनः- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

8300

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया हैं.

क्र. 6724- रीडर- 1 - भू-अर्जन- 2021 - रा. प्रा. क्र. 0003 - A-82- 21-22 .-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक परियोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग ) ग्राम- टेमला खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-2.095 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.180

3/4

0.020

4/2/3

0.110

4/1/1

0.100

4/3

0.100

4/4

0.010

8/2

(2)

(1)

8/3/1

0.075

8/3/2

0.050

0.300

8/7

0.105

9/2

0.020

9/3

0.385

10

0.140

0.200

19/1

0.090

22/3/2

0.070

22/4

0.070

22/5

0.070

22/6

योग .. 2.095

(2 ) सार्वजनिक परियोजनः- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8301 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

प्र. क्र. - 37 दिनांक 02 जनवरी 2019.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आवाहन किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24 मार्च 2020 से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका.

अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-

अनुसूची ( 1 )

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल

जिला

तहसील

(1)

(2)

(3)

(4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

बालदिया 5.620 हेक्टेयर

राजगढ़

राजगढ़

बालदिया तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु

अर्जन.

8.224 हेक्टेयर

राजगढ़

राजगढ़

रावतपुरा

13.844 हेक्टेयर

कुल योग

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़ , दिनांक 30 दिसम्बर 2020

प्र. क्र. 3560 दिनांक 13 नवम्बर 2017.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आवाहन किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस ( कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25 मार्च 2020 से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका.

अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-

अनुसूची ( 1 )

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(1)

(2)

(3)

क्षेत्रफल (4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

0.281 हेक्टेयर

राजगढ़

राजगढ़

3.928 हेक्टेयर

राजगढ़

राजगढ़

मूण्डला तालाब सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.

गोपालपुरा खाण्डियापुरा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8302

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

1.132हेक्टेयर

मगरियादेह

राजगढ़

राजगढ़

1.589 हेक्टेयर

पडिया

राजगढ़

राजगढ़

1.805 हेक्टेयर

राजगढ़

सुल्तानपुरा

राजगढ़

0.000 हेक्टेयर

लीलबेह

राजगढ़

राजगढ़

8.735 हेक्टेयर

कुल योग

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 6 अगस्त 2021

प्र. क्र. 21 - अ- 82-2019-20.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है, कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 8 मई 2020 को कराया गया था. धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 1 वर्ष के भीतर प्रकरण में अवार्ड पारित नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 25 के तहत 01 वर्ष समय - सीमा की वृद्धि की जाना है , चूंकि प्रकरण में दिनांक 9 जुलाई 2021 को अवार्ड पारित किया जाकर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था. प्रकरण में कोरोना महामारी के कारण हुए विलंब से अवार्ड पारित किया जाना संभव नहीं है.

अतः भू- अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-

अनुसूची ( 1 )

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ग्राम क्षेत्रफल ( हे. में)

तहसील

जिला

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

40.206

कालापीपल

कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना हेतु.

राजगढ़

सारंगपुर

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 1 सितम्बर 2021

क्र. 3483- भू-अर्जन-2022.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 01 - अ- 82-2021-2022.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ हेतु ग्राम समेली की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची ( 1 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

अर्जनीय रकबा ( हे. में)

विवरण

स. क्र.

(3)

(2)

(1)

0.435

समेली

1

कुल योग .0.435 8303

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची (2 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमिः-ग्राम समेली

(हे. में)

अर्जनीय रकबा

खसरा नंबर कुल रकबा ( हे. में)

स. क्र.

(5)

(3)

(4)

प्रभावित कृषक का नाम (2)

(1)

0.155

0.311

306/1/4

1 नारायणसिह पिता नन्दराम जाति रूवाला नि. ग्रा. भूमि स्वामी.

0.155

0.311

योग

0.205

306/1/5

0.311

2 दुधारसिंह पिता नन्दराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भू- स्वामी.

0.205

0.311

योग

0.075

306/1/3

0.311

3 गोरीलाल पिता नन्दराम जाति रूवाला नि. ग्राम भूमि-स्वामी.

0.075

0.311

योग .

0.435

0.933

कुल योग .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , सक्षम प्राधिकारी, भू- अर्जन एवं पुनर्वास,

अनुभाग- मऊगंज, जिला रीवा , मध्यप्रदेश

प्रारूप- घ

(नियम-6 देखिए)

मऊगंज, दिनांक 23 अगस्त 2021

क्र. 218 - भू- अर्जन- कार्य.- 21.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 248 दिनांक 29 दिसम्बर 2020 द्वारा , राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- नीवी 542 तहसील- नईगढ़ी , जिला - रीवा से ग्राम नीवी 542 तहसील - नईगढ़ी , जिला जिला- रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 नवम्बर 2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

[भाग 1 8304

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग में अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त हेकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.003

नीवी-542, पटवारी हल्का 16 ,

रीवा

नईगढ़ी

1/1/2

0.003

खर्रा .

0.002

1/1/3

0.009

2/1

0.008

2/2

0.015

3/1

3/2

0.016

0.006

6

ए. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 10 सितम्बर 2021

प्र. क्र. 0001 - अ- 82-2020-21.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , सागर के द्वारा टीकमगढ़ जिले के मोहनगड़ बाबरी मार्ग के कि. मी. 34/8 में रमतला नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य एवं पहुँच मार्ग निर्माण के लिये , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के क्रमांक 12-2-2014- सात-2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति ) के तहत् क्रय करने पर विचार किया जा रहा है .

अतः मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 12-2-2014- सात-2ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं ( 2 ) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ( सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद गुजर जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक 12-2-2014- सात-2ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं ( 2) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

1. परियोजना का नाम- टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ बाबरी मार्ग के कि.मी. 34/8 में रमतला नाले पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य एवं पहुँच मार्ग निर्माण के लिये.

2. भूमि का विवरण- ग्राम- मोहनगढ़ तहसील-मोहनगढ़ , जिला टीकमगढ़ ( म. प्र. ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-0.070 हेक्टेयर.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

क्रमांक

(हेक्टेयर में)

(हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.070

0.628

217/3

1

परसादीलाल तनय फुन्दे सौर

( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ बाबरी मार्ग के कि. मी. 34/8 में रमतला नाले पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य एवं पहुँच मार्ग निर्माण के लिये.

(2 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुभाषकुमार द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 सितम्बर 2021

पत्र क्र. 262 - प्रका- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.414

(3) पटना

(2) सेमरिया

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के पटना सब माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 16 सितम्बर 2021

प्र. क्र. 17- अ- 82 - भू-अर्जन-20-21 - ती.रे.ला-8969.-[ भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन ( उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के लिये ग्राम- पिपरई, तहसील- मुरैना , उपखण्ड- मुरैना, जिला मुरैना में कुल रकबा 0.528 एक रिपोर्ट की गयी थी, कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अतः , जिला मुरैना, तहसील मुरैना के ग्राम पिपरई, प.ह.नं. 05, रा.नि. वृत्त-2 में उक्त परियोजना के लिये 0.528 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

भूमि का प्रकार (4)

स्वामित्व का प्रकार (3)

सर्वे नम्बर (2)

क्र. स. (1)

1016

1

भूमिस्वामी कृषि भूमि हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार ) (6)

अर्जन का क्षेत्रफल (5)

0.112 अशोक पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्रा. हि. 1/8 , दिनेश चन्द्र पुत्र बद्री प्रसाद हि. 1/8 , वासुदेव पिता भीखाराम, जगदीश प्रसाद पुत्र भीखाराम वृदावन लाल पुत्र भीखाराम हि. 1/4, जाति ब्रा. निवासी पिपरई.

8306

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

(4) (1) (2)

(3)

(5)

0.108

2

993

भूमिस्वामी कृषि भूमि 3

869

भूमिस्वामी कृषि भूमि 4

468/1832 भूमिस्वामी कृषि भूमि 717

5

भूमिस्वामी कृषि भूमि 6

706

भूमिस्वामी कृषि भूमि 661

7

भूमिस्वामी कृषि भूमि 8

666

भूमिस्वामी कृषि भूमि

अर्जित रकबा योग .

(6)

अशोक पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्रा. हि. 1/8 , दिनेश चन्द्र पुत्र बद्री प्रसाद हि. 1/8 , वासुदेव पिता भीखाराम , जगदेश प्रसाद पुत्र भीखाराम वृदावन लाल पुत्र भीखाराम हि. 1/4 , जाति ब्रा. निवासी पिपरई.

0.124 औतारसिंह केदारसिंह पुत्रगण जण्डेलसिंह संतोषीसिंह देवीसिंह पुत्रगण बदनसिंह जाति गुठा पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

0.012 विन्द्रावन पुत्र सोनेराम जाति गु. ठा. निवासी ग्राम

0.112 विन्द्रावन, भारत , नेतराम, रामवीर पुत्र सोनेराम जाति गु. ठा. निवासी ग्राम.

0.015 क्पाराम पुत्र भगवान सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम

0.025 पहलवान पुत्र बृखभान बगैरा भूमिस्वामी

0.020 बदन सिंह पुत्र अंगद सिह हि. 1/2 , जावित्री बेवा चंदन सिह , विधाराम, कप्तान सिह पुत्र चन्दन सिह गीता मुन्नी बैजन्ती पुत्रियां चंदन सिह निवासी ग्राम.

0.528

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है .

भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है, सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा , अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हों, फाईल किये जा सकेंगे.

विशेष- धारा 40 ( 2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है, इसलिये भू-अर्जन की अत्याआवश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं, अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे .

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2021 जबलपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2021

क्र. A- 3122-दो- 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 23 से 25 अगस्त 2021 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. A- 3041-दो-2-46-2019 .- श्री जयंत शर्मा, फेकल्टी मेंबर (जूनियर ) , एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जयंत शर्मा, फेकल्टी मेंबर ( जूनियर ) , एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जयंत शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो फेकल्टी मेंबर ( जूनियर ) , एम.पी.एस.जे.ए. , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3124-दो- 2-38-2021 .- श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

जबलपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2021

1. दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 सितम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 सितम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. B -5778-दो- 2-51-2020.- श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को दिनांक 27 जुलाई से 04 सितम्बर 2021 तक, चालीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 05 सितम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं.

2. दिनांक 21 से 27 सितम्बर 2021 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहती.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

क्र. A- 3126-दो- 2-117-2017.- श्री संजीव कुमार अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 28 अप्रैल से 15 मई 2021 तक, सोलह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया 8308

जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 मई 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3129- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री राजेश गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस- ब ( एक ) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब ( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6- 1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री गुप्ता को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

217

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 83 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 218 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता (iii ) अर्द्धवैतनिक अवकाश=- के एवज में नगद 30 X 83 भुगतान.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

क्र. D-4432-दो-2-36-2021 .- श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सतना को दिनांक 26 से 28 अगस्त 2021 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 5541- दो- 2-15-2019 .- श्री एम. के. जैन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 24 से 28 अगस्त 2021 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B -5543-दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 23 से 28 अगस्त 2021 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. D-4544-दो- 2-58-2017 .- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 23 अगस्त से 02 सितम्बर 2021 तक, ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4546- दो- 2-29-2020.- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 23 से 25 सितम्बर 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 सितम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

8309 क्र. B- 5644- दो - 2-81-2018 .- श्री काशिफ नदीम खान , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , गुना को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 सितम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 सितम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशिफ नदीम खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. क्र. B-5647- दो- 2-31-2018.- श्री मो. सेय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 07 से 12 अक्टूबर 2021 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 अक्टूबर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 19 अक्टूबर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सेय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 5655-दो-2-11-2015 .- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 23 अगस्त से 04 सितम्बर 2021 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 03 से 04 सितम्बर 2021 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8310

विभाग प्रमुखों के आदेश संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल "कचनार ", ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2021

सूचना

क्रमांक- 4262-अमृत- वि.यो.-22- रीवा- नग्रानि-2021.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रीवा निवेश क्षेत्र के लिए रीवा विकास योजना, 2035 का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Rewa/Amrut/REWA2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा

2. कलेक्टर, जिला रीवा

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , रीवा

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप रीवा विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , रीवा या ई- मेल आई.डी. [email protected] में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त- सह- संचालक.

Bhopal , the 23rd September 2021

NOTICE

No. 4262- Amrut - D.P. - 22 - rewa - TCP -2021.- Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Rewa Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website- http: //mptownplan.gov.in/LU-panel/Rewa/Amrut/REWA2035.pdf and at following offices during office hours namely: -

Commissioner, Rewa Division , Rewa 1.

Collector, District Rewa 2.

3. Commissioner, Nagar Palik Nigam, Rewa

4. Joint Director, Town and Country Planing , District office, Rewa

if there be any objection or suggestion with respect to the said- Rewa Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director , Town and Country Planing, Rewa or mail on Email- id- [email protected] before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner -cum - Director.

8311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

अमृत

tol issionfor ejuvenation and than ransformation

रीवा

विकास योजना 2035 (प्रारुप )

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8312

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

रीवा

विकास योजना 2035 (प्रारूप) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश 8313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

प्रस्तावना

रीवा, प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नगर होकर राजस्व संभाग का प्रशासकीय मुख्यालय है । अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय के साथ ही सैनिक स्कूल होने से क्षेत्रीय स्तर के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में भी नगर का विशेष महत्व है । इस प्रक्षेत्र में खनिज सम्पदा का प्रचुर भण्डार है । रीवा नगर रेल मार्ग, हवाई मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-30 से जुड़ा होने के कारण भविष्य में इसके महानगर के रूप में विकसित होने की प्रबल सम्भावनाएं हैं ।

रीवा विकास योजना, 2021 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 के प्रावधानो के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-3-2009- बत्तीस दिनांक 30.03.2010 के द्वारा अनुमोदित होकर उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 09.04.2010 से प्रभावशील है ।

रीवा विकास योजना प्रारूप प्रकाशन हेतु योजना काल वर्ष 2035 रखा गया है । योजना काल की जनसंख्या का आंकलन कर नगर विकास की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं । मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध - सार्वजनिक उपयोगों को रखा गया है, जो वर्तमान में नगरीय विकास की आवश्यकता भी है ।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है । यह योजना सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है । मुझे आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक , सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और अधिक प्रभावशील करने में सफल हो सके ।

(अजीत कुमार) आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भाग 1 8314

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना, 2035 (प्रारूप) : योजना दल

संयुक्त संचालक

नीरज आनंद लिखार

राजेश नागल

डॉ. अमित कुमार गजभिये नागेश पन्द्रो

इन्दु त्रिपाठी

सहायक संचालक

संकल्प शुक्ला

कर्मचारीगण

राममनोहर पटेल

जयंत शील अनिल सक्सेना उदित पाण्डेय

अरविंद सक्सेना बुद्धदेव सिंह

सर्वेश पिडिहा अंशुल गुप्ता

अंकिता सिंह

सरिता ठाकुर

मानसी गुज्जेवार

राज्य नगर नियोजन संस्थान भोपाल

संचालक समन्वय

एस.एस.राठौर

कर्मचारीगण

एस.पी.द्विवेदी

नितिन मुने

योगेश पाठक

बी.एस. सहगल

शिमिलेश कुमार सिंह

संतोष कहार

डॉ. कमलेश प्रसाद शैलेन्द्र सिकरवार 8315 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

विषय सूची

प्रस्तावना i योजना दल. iii विषय सूची V सारणी सूची.. xi मानचित्र सूची..... .xiii अध्याय 1 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ 1

1 1.1 नगर परिचय

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं भौतिक विकास 1 1.1.2 क्षेत्रीय एवं उप -क्षेत्रीय संदर्भ . 1

2 1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति..

2 1.2.1 भौतिक स्वरूप

1.2.2 स्थलाकृति एवं प्राकृतिक जल निकास 3 1.2.3 जलवायु . 3 1.2.4 वर्षा.. 3 1.2.5 हवा की दिशा . 3

3 1.2.6 मिट्टी.

1.2.7 पेड़-पौधे एवं प्राणी समूह . 3

3 1.2.8 खनिज सम्पदा ......

4 1.2.9 संरक्षण योग्य क्षेत्र .

4 1.3 नियोजन हेतु प्रयास .

5 1.4 नियोजन प्रस्ताव...

5 1.5 निवेश क्षेत्र

8 1.6 नगर निगम क्षेत्र .

9 अध्याय 2 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ .

9 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग .

.10 2.1.1 अमृत योजना .

.10 2.1.2 सुदूर संवेदन .

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली.. .11 2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली 12

14 2.2.1 उद्देश्य..

14 2.2.2 कार्यप्रणाली .

[ भाग 1 8316

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

15 2.3 अमृत मानकों की व्याख्या......

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण ( Thematic Mapping) 16 2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता .37 2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प. .38 2.5 भूमि उपयोग का आवंटन . ..43 अध्याय 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण.. 45

..45 3.1 क्रियान्वयन परिदृश्य .

3.2 विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन . ..45 3.2.1 आवासीय.. 48 3.2.2 वाणिज्यिक 48 3.2.3 औद्योगिक. ..49 3.2.4 मिश्रित .. 50

..50 3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएँ.

3.2.6 आमोद प्रमोद . .50 3.2.7 यातायात एवं परिवहन . 51 3.2.8 नगर परिभ्रमण संरचना. 52

.53 3.3 योजना कालावधि.

3.4 अधिनियम की धारा 23- क (1 ) अंतर्गत उपांतरण . 53 3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण. .56

56 3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण ...

3.5.2 रीवा नगर वार्ड वार जनसंख्या 56 3.5.3 जनसंख्या लिंगानुपात . 60 3.5.4 शिशु जनसंख्या 60 3.5.5 शिशु लिंगानुपात. .61 3.5.6 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या . .61 3.5.7 साक्षरता 62 3.5.8 कार्यशील जनसंख्या .. .62 3.5.9 जनसंख्या घनत्व 63 3.5.10 व्यवसायिक संरचना . .65 3.5.11 जनसंख्या परिवर्तन . .65 3.6 नगर के मुख्य कार्यकलाप . .67

.67 3.7 नगरीय विस्तार..

3.8 अनुमानित जनसंख्या. 68 8317 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

3.8.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या.. 68 3.8.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 68 3.8.3 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या . .69

70 3.9 गंदी बस्तियाँ

3.10 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता .74 3.10.1 आवासों का प्रकार.. 76 3.11 अनुमानित व्यवसायिक संरचना .76

.76 3.12 भौतिक अधोसंरचना .

3.12.1 जल प्रदाय .... .76 3.12.2 जल- मल निकास एवं स्वच्छता . 78

78 3.12.3 अपशिष्ट जल प्रवाह...

79 3.12.4 वर्षा जल निकासी

3.12.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन .79

.79 3.12.6 विद्युत प्रदाय....

.80 3.13 सामाजिक अधोसंरचना

3.13.1 शासकीय कार्यालय 80 3.13.2स्वास्थ्य सुविधाएँ . 80

80 3.13.3 शैक्षणिक संस्थाएँ .

3.13.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान .81 3.13.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र 81 3.13.6 क्रीडांगन / खेल परिसर . .82 3.13.7 डेयरी फार्म / पशुपालन . .82

82 3.13.8 स्लॉटर हाउस....

3.13.9 पिकनिक / पार्क स्थल .82 3.13.10 मेला स्थल... 83 3.13.11 प्रदर्शनी स्थल...... .83 3.13.12 ए.टी.एम. 83 3.13.13 भू- जल संवर्धन.. 83 3.13.14 इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बेटरी चार्जिंग स्टेशन . ..83 3.13.15 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा 84

..84 3.13.16 अन्य सेवाएं- सुविधाएं

अध्याय 4 प्रस्तावित यातायात संरचना. 85 4.1 यातायात की वर्तमान स्थिति.. .85 D भाग 1 8318

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

.85 4.2 अंर्तनगरीय यातायात

.85 4.2.1 रेल मार्ग .

4.2.2 सड़क मार्ग 86

.86 4.2.3 हवाई मार्ग .

86 4.3 नगरीय यातायात..

4.4 मार्गों का श्रेणी क्रम एवं मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई . 86

86 4.4.1 क्षेत्रीय मार्ग .

87 4.4.2 नगरीय मार्ग .

4.4.3 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई . 87

.97 4.5 यातायात प्रणाली में सुधार .

.97 4.5.1 मार्ग संगमों में सुधार

4.6 यातायात अवसान केन्द्र (माल / यात्री). .97

.97 4.6.1 अवसान केन्द्र (माल) .

.97 4.6.2 अवसान केन्द्र (यात्री)........

.98 4.7 पार्किंग प्रस्ताव....

.99 4.8 यातायात प्रबंधन योजना

99 4.8.1 चौराहों का विकास .

99 4.8.2 पुलों का निर्माण..

अध्याय 5 विकास योजना प्रस्ताव-2035 . 101 5.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन . 101

101 5.2 योजना अवधारणा

5.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता. 102

102 5.4 भूमि उपयोग 2035....

103 5.4.1 आवासीय .

5.4.2 वाणिज्यिक ... 103 5.4.3 औद्योगिक.. 103 5.4.4 मिश्रित.. 104 5.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक . 104 5.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा- सुविधाएं . 104

104 5.4.7 आमोद -प्रमोद

105 5.4.8 यातायात एवं परिवहन.....

105 5.5 निवेश इकाईयॉ .

106 5.6 मध्यवर्ती क्षेत्र 8319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 11

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

106 5.6.1 मध्यवर्ती क्षेत्र की समस्यायें

5.6.2 यातायात के प्रस्ताव . 107 5.6.3 मध्य क्षेत्र में भूमि उपयोग . 107

108 5.7 अनौपचारिक सेक्टर

5.8 गंदी बस्ती क्षेत्र . 109 5.9 आमोद- प्रमोद स्थल 109 5.9.1 खुला स्थल प्रणाली . 109 5.9.2 नगर उद्यान .... 110 5.9.3 स्टेडियम तथा खेल परिसर .. 110 5.10 पुनर्विकास नीति . 110 5.11 ग्राम आबादी विस्तार 111 5.12 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान. 111 5.13 असंगत भूमि उपयोग . 111

114 5.14 कार्यकेन्द्र.

5.15 व्यापार एवं वाणिज्यिक 115 5.16 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र. 115

115 5.17 कार्यालय

अध्याय 6 विकास नियमन 117 6.1 प्रवृत्तशीलता.. 117 6.2 क्षेत्राधिकार 117 6.3 परिभाषाएँ 120 6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र.. 121 6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र . 124 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र. 127 6.4.3 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र (मध्य क्षेत्र). 128

131 6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र .

6.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र . 132

134 6.5 अन्य नियमन .

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन . 134 6.5.2 बहुविध बहुमंज़िली इकाई निर्माण . 134 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा . 134 6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान.. 134 6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक 135

135 6.5.6 यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब के मानक .

D [ भाग 1 8320

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

6.5.7 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल . 135 6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड 135 6.5.9 होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट / गेस्ट हाउस , लाजिंग / बोर्डिंग . 135 6.5.10 मैरिज गार्डन . 136 6.5.11 बारात घर / मांगलिक भवन/ कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल.... 136 6.5.12 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड . 136 6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड.. 136 6.5.14 मल्टीप्लेक्स . 136 6.5.15 उद्यान 137 6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन . 137 6.7 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर . 137 6.8 अन्य सुविधाएँ... 142 6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया 142 अध्याय 7 विकास योजना क्रियान्वयन 143 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन 143 7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति... 144 7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम. 145 7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना . 145 7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण. 147 7.6 योजना एवं कार्यक्रम . 147 7.7 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व . 147 7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम 148 7.9 संसाधन गतिशीलता..... 149 7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र . 149 7.11 योजना की व्याख्या. 150 अनुसूची 153 परिशिष्ट 165 परिशिष्ट- एक. 167 परिशिष्ट- दो... 168 परिशिष्ट- तीन 169 परिशिष्ट- चार 170 परिशिष्ट- पाँच 171 परिशिष्ट- छः.. 172 8321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रावा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

सारणी सूची

विवरण

पृ. क. सारणी क्रमांक

3

2

1

2 सारणी 1 -सा-1 रीवा शहर से अन्य नगरों की दूरी

6 रीवा निवेश क्षेत्र

सारणी 1 - सा-2

11 उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2-सा-1

12 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

सारणी 2-सा-2

16 जियो स्पेशियल डाटा

सारणी 2- सा-3

17 सारणी 2-सा-4 बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा

20 सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2- सा -5

20 ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2- सा-6

21 मृदा विश्लेषण

सारणी 2- सा -7

22 लिथोलॉजी

सारणी 2-सा-8

22 भू- जल संभावनाएं

सारणी 2- सा-9

24 जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2- सा-10

25 विभिन्न भूमि मूल्य श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्र (वर्ष 2020-2021 )

सारणी 2- सा-11

35 भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2- सा -12

35 जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2- सा -13

36 भूमि अवक्रमण

सारणी 2- सा -14

36 मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल

सारणी 2- सा-15

सारणी 2- सा -16 संयुक्त भूमि उपयुक्तता (Weighted Index For Composite Land 39 Suitability)

42 Land Suitability Area

सारणी 2- सा-17

46 सारणी 3-सा-1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सारणी 3-सा -2 विकास योजना 2021 क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार) 47

49 वाणिज्यिक कार्य केन्दों का विकास

सारणी 3- सा-3

50 औद्योगिक कार्य केन्द्रों का विकास

सारणी 3 - सा -4

51 आमोद- प्रमोद का विकास

सारणी 3-सा-5

52 यातायात एवं परिवहन का विकास

सारणी 3 - सा-6

54 भूमि उपयोग उपान्तरण

सारणी 3 - सा -7

56 राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3 -सा-8

57 सारणी 3- सा -9 वार्ड वार कुल जनसंख्या

60 वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3- सा -10

60 शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3 - सा -11

61 शिशु लिंगानुपात

सारणी 3- सा-12

61 अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या

सारणी 3 - सा-13

62 साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3 - सा -14

62 कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011

सारणी 3- सा -15

xi

w.m भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8322

-रावा विकास याजना 2035 (प्रारूप )

विवरण

पू. क. सारणी क्रमांक

63 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3- सा -16

64 जनसंख्या घनत्व

सारणी 3 - सा -17

65 व्यवसायिक संरचना 2011

सारणी 3 - सा -18

65 वर्ष 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी 3 - सा -19

66 नगरीय क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी 3 - सा -20

66 ग्रामीण जनसंख्या दशक वृद्धि दर

सारणी 3 - सा -21

67 नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3 - सा-22

68 नगरीय क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3- सा-23

68 ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3 - सा-24

69 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

सारणी 3 - सा -25

71 गंदी बस्तियाँ

सारणी 3 - सा-26

74 आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2011 )

सारणी 3- सा-27

75 अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकताएँ

सारणी 3 - सा-28

76 आय समूह अनुसार आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

सारणी 3 - सा-29

77 जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3 - सा -30

80 विद्युत खपत

सारणी 3 - सा-31

81 शैक्षणिक सुविधाएं

सारणी 3 - सा-32

88 सारणी 4- सा-1 मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई

90 क्षेत्रीय / नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 4- सा-2

94 प्रस्तावित मार्गो की चौड़ाई

सारणी 4- सा -3

103 सारणी 5- सा-1 वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण

105 निवेश इकाईयाँ

सारणी 5- सा-2

112 सारणी 5-सा-3 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग कियान्वयन

122 सारणी 6- सा -1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

125 सारणी 6- सा-2 आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

126 सारणी 6-सा-3 आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

127 वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6- सा -4

128 सारणी 6- सा-5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

130 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

सारणी 6- सा-6

133 सारणी 6 - सा -7 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदण्ड

134 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा-8

138 सारणी 6- सा-9 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग

144 योजना क्रियान्वयन की लागत-2035

सारणी 7- सा-1

148 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7- सा-2

149 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7 - सा -3 8323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

मानचित्र सूची

शीर्षक

पृ. क. मा. क्र.

क्रमांक

4

3

2

1

2A 1

1.1 Regional Setting

8A 1.2

2

Location Map of Planning Area

8B 1.3

3

Planning Area

12A 4

2.1 Satellite Images

20A 2.2

5

Building Footprint

20B 6

2.3 Slope

22A 2.4 Soil

7

22B 2.5

8

Digital Elevation Model

22C Contour

2.6

9

22D 2.7

10

Lithology

22E 2.8

11

GroundwaterProspects

24A Flood Hazard

2.9

12

24B 2.10

13

M.P. Earthquakes Zones

24C Government Land

2.11

14

34A Land Value

2.12

15

36A 16 2.13 Geomorphology

36B 17 2.14 Waterbody Buffer

36C 2.15

18

Land Degradation

36D RoadBuffer

19 2.16

42A 20 2.17 Land Suitability (Model - 1)

42B 2.18

21

Land Suitability (Model -2)

42C 2.19

22

Land Suitability (Model -3)

46A 3.1

23

Existing Landuse

60A Ward

3.2

24

60B Ward Wise Sex Ratio

3.3

25

60C 3.4

26

Ward Wise Child Population (0-6)

62A Ward Wise Child Sex Ratio

27

3.5

62B 3.6

28

Ward WiseSC/ST Population

62C 29

3.7 Ward Wise Literacy

62D 30

3.8 Ward Wise Work Participation

64A 3.9

31

Ward Wise Population Density

68A 3.10

32

UrbanSprawl

78A 3.11

33

ExistingWater Supply Network

D भाग 1 8324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

करीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

शीर्षक

पृ. क. मा. क्र.

क्रमांक

4

3

2

1

78B 3.12

34

Existing Sewerage Network

78C 3.13

35

Existing Community Toilet

80A 3.14

36

Power Supply Network

84A 37 3.15 ExistingATM

94A 4.1

38

Existing Transport Network

96A 4.2

39

Proposed Transport Network

106A 5.1

40

Proposed Landuse

106B 5.2

41

Planning Unit

108A Central Area

5.3

42

148A 7.1

43

First Phase Implementation 8325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अध्याय 1 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ 1.1 नगर परिचय

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं भौतिक विकास

इस नगर को पवित्र नर्मदा नदी से रेवा नाम प्राप्त होकर बोलचाल की भाषा में यहां रीवा शब्द का उच्चारण "रीमा " किया जाता है । इस नगर का निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व बाँधवगढ़ के महाराजा वीरभद्र सिंह के पुत्र राजा विक्रमादित्य द्वारा बघेलखण्ड की राजधानी बनाकर प्रारम्भ किया गया । बिछिया एवं बीहर नदियों के संगम पर स्थित उपरहटी क्षेत्र यह नगर का सबसे पुराना है । महाराजा विक्रमादित्य द्वारा यहाँ किले का निर्माण कराया गया था । बाद में राजवंश परिवार के उपयोग हेतु इस किले का काम पूरा किया गया ।

महाराजा रघुराज सिंह के कार्यकाल में सर्वप्रथम इस नगर का विकास शुरू हुआ । महाराजा द्वारा सर्वप्रथम 1850 में लक्ष्मणबाग स्थित मंदिर का निर्माण करवाया तथा 20.00 किलोमीटर दूरी पर गोविन्दगढ़ बस्ती भी निर्मित की गई । नगर में सन् 1868 में अंग्रेजी विद्यालय स्थापित हुआ । सन् 1908 में सुप्रसिद्ध वेंकट भवन का निर्माण हुआ । सन् 1998 में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हुआ ।

महाराजा गुलाब सिंह द्वारा नगर के विकास में तीव्र रूचि लेकर नगर विकास हेतु एक अग्रेंज इंजीनियर की सेवा प्राप्त की गई । इस इंजीनियर द्वारा वर्तमान राजनिवास को नया स्वरूप प्रदान कर गुढ़ , सिरमौर आदि क्षेत्रीय मार्गों का निर्माण कर नगर में पक्की सड़कें निर्मित की गई ।

सन् 1950-1980 की आबादी विस्तार के पश्चात् की कालावधि में नगर में तेजी से विकास होकर विशेषतया शिक्षा क्षेत्र में सैनिक स्कूल , अभियांत्रिकी महाविद्यालय , चिकित्सा महाविद्यालय एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय आदि की स्थापना विशेष उल्लेखनीय है । नगर में सन् 1968 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ । इस क्षेत्र में बाणसागर परियोजना जैसे प्रमुख सिंचाई योजना का कार्य शुरू हो जाने से इस क्षेत्र की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास से आर्थिक ढांचे में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ।

रीवा जिले के निकट 13 किलोमीटर (निपनिया-तमरा मार्ग) की दूरी पर महाराजा मार्तण्ड सिंह बघेल व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर मुकुंदपुर का विकास किया गया है, जहाँ सफेद शेरों को संरक्षण दिया जा रहा है । रीवा जिले में बघेली प्रमुख भाषा है । विगत वर्ष में कृ ष्णा राज कपूर ऑडीटोरियम का निर्माण कराया गया ।

1.1.2 क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय संदर्भ

रीवा नगर पूर्व रीवा रियासत एवं विन्ध्य प्रदेश की राजधानी थी । यह नगर यहां पाये जाने वाले सफेद शेरों के लिये विश्वविख्यात है । रीवा के महाराजा द्वारा उनकी प्रजाति को विभिन्न देशों में पहुंचाने में व्यक्तिगत रूचि ली गई । यह नगर जिले के साथ- साथ राजस्व संभाग का मुख्यालय हैं ।

यह नगर वर्तमान में सतना नगर से रेल मार्ग द्वारा जुड़ गया है । यह नगर सड़क मार्ग से सतना 56 किलोमीटर, प्रयागराज (उ.प्र. ) 134 किलोमीटर तथा जबलपुर 234 किलोमीटर दूरी

A [ भाग 1 8326

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

पर स्थित है । प्रदेश की राजधानी भोपाल , नगर से दक्षिण- पश्चिम में 484 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ।

रीवा शहर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी- 1 -सा- 1 समीपस्थ नगर

सड़क मार्ग से दूरी (कि.मी.)

क्र.

3

2

1

56कि.मी.

सतना

1

79कि.मी.

सीधी

2

125 कि.मी.

3

पन्ना

134कि.मी.

4 प्रयागराज (उ.प्र.)

136कि.मी.

कटनी

5

169कि.मी.

शहडोल

6

196कि.मी.

7 उमरिया

213कि.मी.

8 अनूपपुर

234कि.मी.

9 जबलपुर

314कि.मी.

सागर

10

12 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

रीवा नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों, शहरीकरण, पूंजी निवेश एवं उद्योगों में वृद्धि तथा पिछले दशक की तुलना में वस्तुओं, सेवाओं एवं संपत्तियों की बढ़ी हुई मांग के फलस्वरूप तीव्र गति से विकास हुआ है । अल्ट्राटेक सीमेंट फेक्ट्री (जे ० पी० सीमेंट) , विंध्या टेलिलिंक्स लिमिटेड एवं बिरला एरिक्शन ऑप्टिकल लिमिटेड की स्थापना के कारण इस क्षेत्र का औद्योगिकरण हुआ । वर्तमान समय में औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है ।

उपरोक्त विकास गतिविधियों से रीवा में विकास की प्रचुर संभावनायें हैं । रीवा- सतना रेल्वे लाइन होने व नवीन सिंगरौली रेलमार्ग का विकास होने से नगर का समग्र रूप से महत्व और अधिक हो गया है । नगर के बढ़ते हुये क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए विकास योजना में नगर वृद्धि की दिशा तथा विकास हेतु क्षेत्र निर्धारित किया गया है ।

1.2.1 भौतिक स्वरूप

रीवा नगर पूर्व में रीवा रियासत एवं विन्ध्य प्रदेश की राजधानी थी । यह नगर संभागीय मुख्यालय है । नगर की स्थलाकृति सामान्य रूप से सपाट है तथा यह नगर 24° 32′17 ″ उत्तरीय अक्षांश एवं 81 °17′14″" पूर्वी देशांतर रेखा पर समुद्र सतह से लगभग 316 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है । 8327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

Va

PlanningArea

District-Rewa

Railwayline

NationalHighway

Forest

Malhar(ReligiousPlace)

DistrictBoundary

Waterbody

Rewa

TigerReservePark

StateHighway

Majortown

1.1REGIONALSETTING

100

150

50

200

StateInstituteForTownPlanning For

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal Buffer(Km)

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

Scale 0102030405060 Km

00

han

Ghazipur

Chhattisgarh Varanasi

Jaunpur

GobindVallabhRantSagar

UttarPradesh

NH

Sidhi

Prayagra

Anuppur

DOHN

Shahdol

Raibareli

Rewa

Dindori

Umaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Satna

SH11

SH1

10443

Mandia

Katni

Banda

NHI43

SHS1

SHOTAJabalpur

SHOSeoni

SHAB

BagautaTalab BenisagalReserv

NH339

Narsinghpur

NH34

Damoh

Chhatarpur भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8328

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

1.2.2 स्थलाकृति एवं प्राकृतिक जल निकास

यह नगर तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा नगर का हल्का सा ढ़ाल उत्तर की तरफ होने से नगर में छोटे एवं मध्यम आकार के बहुत से तालाब निर्मित हुये है । इन तालाबों में नया तालाब एवं रानी तालाब प्रमुख है । नगर में बीहर एवं बिछिया नदी के कारण नगर के अधोसंरचना विकास में बाधा उत्पन्न होती है ।

1.2.3 जलवायु

नगर की जलवायु शीतोष्ण है । नगर में अधिकतम तापमान मई एवं जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसम्बर एवं जनवरी में होता है । तापमान अध्ययन से यह देखा गया है, कि नगर का अधिकतम औसतन तापमान मई माह में 42 ° सेल्सियस होता है, न्यूनतम औसतन तापमान दिसम्बर में 8 ° सेल्सियस के आस- पास रहता है ।

1.2.4 वर्षा

नगर में वर्षा प्रमुख रूप से जुलाई एवं अगस्त माह में होती हैं तथा जून व सितम्बर में रुक रुक कर वर्षा होती रहती है । नगर में वार्षिक औसतन वर्षा 1100 मि.मी. होती है । 1.2.5 हवा की दिशा

नगर में हवा का बहाव प्रमुख रूप से उत्तर से पश्चिम की ओर है । यह देखा गया है कि जून से अगस्त तक नगर में हवा सामान्यतया अधिक गति से बहती है एवं सितम्बर-अक्टूबर में अधिकतम समय हवा का बहाव शान्त रहता है ।

1.2.6 मिट्टी

यह नगर, पठारी स्थान पर स्थित प्राकृतिक ढाल उत्तर को ओर है । यहां मिट्टी मुख्यतया लाल (चूनायुक्त) व काली मिश्रित रूप की है जिसमें मुरम एवं रेत का प्रमाण अधिक पाया जाता है ।

1.2.7 पेड़- पौधे एवं प्राणी समूह

संभागीय क्षेत्र में वन सम्पदा एवं प्राणी सम्पदा से बहुत समृद्ध होने से इस क्षेत्र में स्थित जंगलों में सागौन, साल , महुआ, हर्रा, तेंदू, शीशम , बाँस आदि वृक्ष पाये जाते है । यह क्षेत्र सफेद शेरों के लिये भी विख्यात है । इस क्षेत्र में पशुधन अधिक मात्रा में होने से यहां चर्म शोधन कारखाने, सरेस एवं जिलेटीन बनाना तथा बोन मिल आदि कारखाने स्थापित होने की बहुत संभावनायें है ।

1.2.8 खनिज सम्पदा

इस नगर के आस - पास के क्षेत्र में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है । इसके अलावा लाल एवं पीला, गेरूवी विपुल मात्रा में प्राप्त होते हैं । कुछ स्थानों पर काँच की चादर एवं अन्य काँच का समान बनाने हेतु आवश्यक सिलिका भी उपलब्ध है । आसपास स्थित तहसील स्थानों में बाक्साइड, एल्यूमिना आदि खनिज भी उपलब्ध है । 8329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

1.2.9 संरक्षण योग्य क्षेत्र

नगर के उपरहटी क्षेत्र में स्थित किला, बैजू धर्मशाला एवं केन्द्रीय पुस्तकालय आदि रोचक स्थान होने से इनका संरक्षण आवश्यक है । इसके अलावा वेंकट भवन, प्रतिमा समूह एवं टाउन हाल ऐसे क्षेत्र है, जिनका संरक्षण होने के साथ- साथ इसके आस-पास स्थित क्षेत्रों का उन्नयन भी जरूरी है ।

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

रीवा विकास योजना 2001 (प्रारूप) का विधिवत् प्रकाशन , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1 ) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 29.03.1987 को आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए किया गया । नागरिकों को प्रारूप योजना के प्रस्तावों को समझने के लिए संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रीवा, आयुक्त नगर निगम रीवा एवं जिलाध्यक्ष, जिला रीवा के कार्यालयों में 30 दिन की कालावधि के लिए प्रदर्शित करने के साथ- साथ टाउन हॉल रीवा में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया । प्रारूप योजना पर कुल 77 आपत्तियां / सुझाव प्राप्त हुए जन सामान्य, संस्थाओं, शासकीय विभागों एवं अन्य संगठनों से प्राप्त आपत्तियों / सुझावों की सुनवाई संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश द्वारा की गई ।

रीवा विकास योजना में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) (2) के अन्र्तगत अधिसूचना क्रमांक 3212-5480-32-1-88, भोपाल, दिनांक 31.10.1988 (असाधारण राजपत्र क्रमांक 408, दिनांक 03.11.1988) द्वारा दस उपान्तरण प्रस्तावित कर जनसामान्य से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किये । उक्त उपान्तरणों पर कोई आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुए अतः राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 19(3 ) में दस उपान्तरणों की पुष्टि करते हुए रीवा विकास योजना को अधिसूचना कमांक एफ-16(15) 86-32-1 , भोपाल , दिनांक 7-11-90 द्वारा , जो मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 475, दिनांक 29.11.90 में प्रकाशित कर अनुमोदित की गई है ।

रीवा विकास योजना-2001 अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन उक्त अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि 29.11.1990 से प्रभावशील की गई थी ।

नगर की प्रथम विकास योजना वर्ष 1987 में 2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या 3 लाख को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी । जिसमें भूमि के उपयोग एवं विकास के प्रस्तावों के साथ- साथ नगरीय अधोसंरचना एवं सुविधाओं के प्रस्ताव भी सृजित किये गये थे इस विकास योजना में, योजनावधि में हुए विकास का मूल्यांकन कर वर्ष 2021 की प्रक्षेपित जनसंख्या 5 लाख को आधार मानते हुए पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की गई है ।

रीवा विकास योजना-2021 में वर्ष 2021 की आवश्यकताओं के आधार पर भूमि के युक्तियुक्त उपयोग के साथ ही मार्ग संरचना का उन्नयन, अधोसंरचना विकास, प्रमुख कार्य केन्द्रो का विकास, कृषि एवं वन आधारित उद्योगों का विकास, वाणिज्यिक, व्यवसाय के क्षेत्रिय केन्द्र के रूप में विकास , उच्च शिक्षा, ऐतिहासिक एवं नगरीय विरासत का संरक्षण आदि हेतु प्रस्ताव दिये गये है । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8330

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

रीवा विकास योजना 2021 म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1 ) के अंतर्गत आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना कमांक एफ- 3-3-2009- बत्तीस दिनांक 30.03.2010 के द्वारा अनुमोदित होकर अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 09.04.2010 से प्रभावशील है ।

1.4 नियोजन प्रस्ताव

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव स्वभाविक है एवं आधुनिक प्रणाली से विकास योजना तैयार करना , नगर के संतुलित विकास पर केन्द्रित है । रीवा विकास योजना तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आकडों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव किये गये हैं । रीवा विकास योजना 2035 में निम्न उ‌द्देश्यों/ लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है:-

1. भूमि का समुचित एवं सक्षम उपयोग ।

2. नगरीय केंद्र को दो प्रमुख यातायात केन्द्रों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच एक सम्पूर्ण कड़ी के रूप में विकसित करना ।

3. अनियमित रूप से विकसित बस्तियों तथा भविष्य में विकसित होने वाली बस्तियों को समन्वित रूप से अधोसंरचना उपलब्ध कराना ।

4. कुशल परिवहन व्यवस्था का निर्माण करना ताकि अन्तर्नगरीय एवं नगरान्तर्गत यात्री एवं सामान का आवागमन सुचारू रूप से हो सके ।

5. उद्योगों हेतु भूमि का विकास एवं शासन की नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र की विकास योजना से संबद्धता स्थापित करना ।

6. नगरीय गतिविधियों से सामंजस्य पूर्ण उपयोग हेतु भूमि का प्रावधान ।

7. मूलभूत सेवा सुविधाओं का विकास ।

8. प्राकृतिक भू- दृश्यीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण ।

9. नगर में स्थित तालाबों, जलग्रहण क्षेत्र, बिछिया नदी, बीहर नदी का संरक्षण एवं संवर्धन । 10. वाहन विराम स्थलों के प्रावधान ।

11. आपदा प्रबंधन हेतु सुझाव ।

1.5 निवेश क्षेत्र

रीवा निवेश क्षेत्र का गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1 ) के अतंर्गत अधिसूचना क्रमांक 1273-1-1-42 तैंतीस 74 भोपाल, दिनांक 20.04.1974 द्वारा किया गया था ।

रीवा निवेश क्षेत्र में पूर्व में 49 ग्राम सम्मिलित किए थे । वर्तमान में वर्ष 2003 में नगर निगम में 10 ग्राम सम्मिलित कर लिए जाने से निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र एवं 39ग्राम सम्मिलित है ।

रीवा निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल 14687.00 हेक्टेयर (राजस्व अनुसार) एवं 2011 की जनगणना के अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 279477 है । निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगर निगम क्षेत्र एवं ग्रामों के संबंध में जानकारी सारणी 1 - सा-2 अनुसार है । 8331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

रीवा निवेश क्षेत्र

ग्रामों के नाम क्रमांक

सारणी- 1 - सा- 2

जनसंख्या 2011

क्षेत्रफल जी.आई.एस.

अनुसार (हेक्टेयर में)

2

1

4

3

(अ) नगर निगम

नगर निगम क्षेत्र 1

6265.62

2,35,654

(ब) ग्रामीण क्षेत्र

नीगा-319

1.

2. रमकुई-545

3. गोड़हर-172 (आंशिक) 4. अमरैया-25

5. तुरकहा-260

6. दुआरी-279

करहिया-81

7.

मैदानी-535

8.

केमार-100

9.

बिड़बा देवार्थ-433 10.

अटरिया -13

11.

मढ़ी-490

12.

किटवरिया-87

13.

अजगरहा -26 (आंशिक) 14.

अजगरहा -27 (आंशिक) 15.

उमरिहा -60

16.

बरा-395

17.

बरा-393

18.

सिरखनी-594

19.

इटौरा-41

20.

21. भाटी-472

सोनौरा-624

22.

पुरैना-380

23.

बेलहा-450

24.

बेलहा-451

25.

26. कोष्ठा-103 (आंशिक)

भुन्डहा-479

27.

13

87.26

877

203.63

1940

218.07

541

107.89

138

56.24

2110

287.59

1128

338.38

1888

144.73

257

69.27

515

149.96

689

214.79

690

152.28

1085

218.40

2784

283.00

149

15.02

30

34.65

458

50.11

965

68.18

56

46.80

3555

251.37

1376

297.50

1996

278.96

1399

314.80

1127

67.41

164

85.49

1459

314.36

736

147.92 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8332

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

ग्रामों के नाम क्रमांक

जनसंख्या 2011

क्षेत्रफल जी.आई.एस.

अनुसार (हेक्टेयर में)

2

1

गड़रिया -154 (आंशिक) 28.

29. जिवला-206

सिलपरा-597

30.

31. जोरी-210

डकवार-231

32.

सिलपरी-598

33.

बैसा

34.

मगुरहाई

35.

रमपुरवा

36.

37. रौसर-565 (आंशिक)

पिपरा-375

38.

पिपरा-376

39.

खोखम

40.

41. चोरहटा-186 (आंशिक) 42. चोरहटी-187 (आंशिक)

बाबूपुर-431 (आंशिक) 43.

बदरांव-415 (आंशिक) 44.

कुठुलिया-112 (आंशिक ) 45.

रतहरी-541 (आंशिक) 46.

47. निपनिया (आंशिक)

रतहरा-540 (आंशिक) 48.

योग

कुल निवेश क्षेत्र (अ+ब)

4

3

1516

366.78

1968

321.37

3621

503.68

1599

356.23

387

121.23

1263

166.15

1513

268.34

633

302.01

-381

66.03

2006

426.56

168

113.37

6

13.45

637

177.72

*

349.16

*

41.90

*

27.59

*

24.97

*

19.99

*

18.86

*

15.06

*

12.99

43823

8217.49

2,79,477

14,483.11

स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011 एवं जी.आई.एस. विश्लेषण

* निवेश क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रामों की आबादी नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने से जनसंख्या शून्य है ।

टीपः रीवा निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना-2021 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार की गई थी । विकास योजना 2021 हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 7760.00 हेक्टेयर अंकित किया गया था । विकास योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख अनुसार 14687.00 हेक्टेयर है ।

वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है , जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 14483.11 हेक्टेयर होता है । यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर

フ 8333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 14483.11 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं । 1.6 नगर निगम क्षेत्र

नगर में सर्वप्रथम अप्रैल 1911 में नगर पालिका स्थापित होकर तत्पश्चात् समय- समय पर नगर पालिका की सीमाओं में वृद्धि होती रही है । 1 जनवरी 1981 में नगर पालिका से नगर निगम में परिवर्तित होने से नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 52.57 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सम्मिलित किया गया । नगर निगम सीमा में वृद्धि मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 405 की उपधारा (3 ) द्वारा जिला योजना समिति, रीवा द्वारा पारित संकल्प दिनांक 21 जुलाई 2003 द्वारा की गई, जिसकी अधिसूचना म०प्र० राजपत्र दिनांक 19 सितम्बर 2003 को प्रकाशित हुई । नगर निगम क्षेत्र को 45 वार्डों में विभक्त किया गया है, जिसका क्षेत्रफल (जी.आई.एस. अनुसार) 6265.62 हेक्टेयर है । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8334

Km

KeyMap

KeyMap

MunicipalAreaBoundary

RallwayTrack

NationalHighway

Bypass

PlanningAreaBoundary

WaterBody

VillageBoundary

StateHighway

MADHYAPRADESH

AirStrip

Source:Bhuvan&NRSC

StateInstituteForTownPlanning

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

00.511.522.53

1.2LOCATIONMAPOFPLANNINGAREA

ToPrayagra

Shundaha

Kosta

MajorCanal

Bhati

Belha(451)

Beiha(450)

Sonaura

adary

Ratahari

Ralahara

Kaura

Badreo

Anantpur

Bypass

Saman

Bara(293) Sirkhini

Bara(295)

Dakwar

Silpari

Bara(384)

Chirahuahulta

Aligarha(27)

Urahat

ahajanTola

NH-30

SH-9

para

Aligarha(20)

ToShahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal Boda

Kuthuliya

Khulehi138

ToSingrauli

WOLDNH-7

Karahi

RewaKhas

Kilwariya

Baisa

Karahiya

Dekaha

SH

Rauser

Tekua

Marhi

Nipania

Padra(333)

Magurhal

ToSemaria

Maidani

Atariya

Kheira

dra(336)

Padra

Rampurwa

Turkaha

Pipara(376)

Dohi

Pipara(375)

Bidawa

Babupur

Duari

Khokham

Godahar

MajorCanal

Kemar

Khobhar

Amraiya

Chorahata

Ramkul

Neega

27

ToSatnal

ToJabalpur 8335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

Km

District-Rewa

152253

DirectorateofTown&CountryPlanning. MadhyaPradesh,Bhopal 1.3PLANNINGAREA

RallwayTrack

RailwayStation

PlanningAreaBoundary

Bypass

NationalHighway

OtherRoad

VillageBoundary

StateHighway

WaterBody

MajorRoad

AirStrip

BusStand

D StateInstituteForTownPlanning

0051

.....MunicipalAreaBoundary

Legend

Source:

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

Puraina

Bhundaha

Jwala

MajorCanal

Bhali

ToGurh

Belha(481)Kosta

Gaderlya

Bonaurs

Belina(450)

ToSirmaur

Ratahari

Ratahara

Anantjur

Badrac

ToGaddi

Bara(103)

Saman

Bypas

OLDNH-7

Bara(305)

Sickh

Dakwer

Silpari

ToManakahari

Chirahulla

Bara(254)

Urahat

NH-30

SH -9

To Shahdol

Silpara

Ajigatha(20)Ajigarha(27)

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal Boda

Khutehi126

Kuthuliya

ToSingrauli

RewaKhas

Karahi

Kitwariya

Karahiya

Dekaha

Balsa

ToAmva.

To Mukundpur

Tekua

SH-9 Khutehi134

Marhi

Padra(333)

Nipania

Magurbal

Maidari

ToSemaria

Atariya

To Tamra

Khaira

Pipara(376)Rousar

Rampurwa

Dohi

Padra(335)

Turkaha

Pipara(275)

Khairi

dawa

Babupur

Duari

Godahar

Khokham

MajorCanad

Amrajya

worahata

ToBankualya

Ramkul

NeegaChobhar

ToGadwa

ToSatna-

ToJabalpur भांग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8336

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अध्याय 2 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

सम्पूर्ण पर्यावरण में भूमि भी एक घटक है एवं मानव जीवन यापन हेतु, मानव बस्तियाँ बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है । जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं । नगरीय क्षेत्र के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि, द्रुतगति से एवं नियोजन सिद्धांतों के विपरीत नगरीय क्षेत्र का बेतरतीब फैलाव , जनसंख्या वृद्धि का दबाव इसका मुख्य कारण है । जिसके फलस्वरूप अधोसंरचना सुविधाओं में कमी आयी है । रीवा नगर महानगर के रूप में विकसित होने की प्रबल संभावनाएँ बढ़ी है, फलस्वरूप नगर की विकास योजना के पुर्नविलोकन की आवश्यकता है ।

अतः पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिये । उपरोक्त संदर्भ में नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्यकता अनुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है ।

रीवा नगर कृषि प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है , जिसमें मुख्यतः कृषि उपजों का व्यापार होता है क्योंकि रीवा व्यापारिक केन्द्र है । यहीं की मुख्य फसलों में गेहूँ, चना, बाजरा , तुअर, मूँग , मसूर आदि हैं जिसे आस- पास के क्षेत्रों से रीवा नगर की कृषि मण्डी में विक्रय हेतु लायी जाती हैं । नगर के आस - पास ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण बसाहट में रीवा नगर की ओर वृद्धि हो रही है । इस विकास योजना में नगर के बढ़ते हुये क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुये इसकी वृद्धि की दिशा तथा विकास हेतु क्षेत्रों के भू- उपयोग प्रस्तावित है ।

भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा " Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की शुरूआत जून 2015 में राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात जल- आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख- सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतया गरीबों, वंचितों और सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा । इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्य - प्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीकी) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड ( Design & Standards ) दिये गये है ।

विकास योजनाएँ तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग, सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं । इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर 8337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है ।

2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैः-

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना ।

2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों को जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना ।

3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना ।

2.1.2 सुदूर संवेदन

इस अध्ययन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू. II ( World View II ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग , थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत आधार मानचित्र 1:4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया । अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी क्रमांक-2-सा-1 में दर्शाये गये हैं । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8338

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

उपग्रह चित्रों के मानक

Value

Description

S. No.

3

2

1

सारणी 2- सा-1 Remarks

4

0.5 metres or better

1. Spatial Resolution

2. Spectral Resolution

PAN Sharpened ( Bands : Panchromatic, Red, Green, Blueand Near Infrared)

IR band is optional

Less than 1/ 4th of pixel size

3 .

Band to Band registration

10 bit or better Radiometry

4.

Nearest Neighbourhood

Image Resampling

5.

Monoscopic/ Stereoscopic

PlainAreas : Monoscopic

Highly

Hilly

areas:

Stereoscopic

6.

Need of Stereoscopic to be reviewed case by case . If the city is built on terrain slope more than 15degrees .

nadir

Less than 10 degree from

Monoscopic data Viewangle

Stereoscopic

One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir 7. Product type

Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs) स्त्रोतः एन.आर.एस.सी. हैदराबाद 2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली In specific cases, 15 degrees view angle shall beallowed maximumof upto

Base to Height(B/H) ratio: 0.6

Ortho RPCS kit data with यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक स्थितियों की जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स ( spatial layers ) को क्लास एवं सब- क्लास ( classes and sub classes ) में विभाजित किया गया है । इनका 8339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

उपयोग विकास योजना तैयार करनें में किया गया है, जो कि सारणी क्रमांक 2- सा-2 में दर्शाया गया है ।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस

सारणी 2-सा- 2

Classification based onUse&Attributes S. No.

Spatial Layers

Classe

Sourcefor spatial data generation

Sub Classes

S

4

5

3

2

1

1. Baselayers

Road

3

16

Very high resolution

satellite data

Bridges

Water Bodies

22

48 2. Urban Land Use/ Land Cover

Very high resolution

satellite data

3.

46

16

Building Footprints

Very high resolution

satellite data

4.

1

1

CARTO DEM - NRSC , ISRO

Digital Elevation Model (DEM) Type: Digital Terrain Model(DTM)

1

State Revenue Department

Cadastral Layer

5.

Boundaries

6.

1

1

Town & Country Planning

Planning Boundaries

1

1

Urban Local Bodies

Municipal Boundaries

1

Hazard Prone Areas

NHDC, Department of Seismology

स्त्रोतः एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य, स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त उपलब्ध नगरीय क्षेत्र का विकास करना है । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार जो आज विद्यमान है, अर्थात नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो अत्यावश्यक है, पर विचार करना आवश्यक है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने , नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो । एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है- भाग 1

मध्यप्रदेश रा

राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8340

PlanningArea

District-Rewa

Source:Bhuvan&NRSC

StateInstituteForTownPlanning PlanningAreaBoundary

2.1SATELLITEIMAGES

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

01234Km

WORLDVIEW-II(2018)

Note:SatelliteImagesareDepictedinTrueColourComposite

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal LISS-III(2015)

Note:SatelliteImagesareDepictedInFaleeColourComposite 8341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

धरातल विशेषताएँ

भौतिक स्थिति, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान (कंटूर) , भूगर्भ विशेषताएँ , मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत , जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।

भूमि उपयोग वितरण

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , वाणिज्यिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

जनसंख्या विशेषताएँ

आयु समूह, लिंगानुपात, आव्रजन वितरण, आगामी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व , मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना ।

आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियों, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ ।

यातायात विशेषताएँ

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ , माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ , पदचारी पथ , रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना । आवास विशेषताएँ

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ , एवं उसका निराकरण , भूमि तथा वित्तीय स्थिति ।

सार्वजनिक सेवाएँ

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मालवाहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय , संचार सेवाएँ । सार्वजनिक सुविधाएँ

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद- प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र, धार्मिक / पूजा / अर्चना स्थल ।

अतः जो जानकारी एकत्रित की गयी है, वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्ल्डव्यू- ॥ (World View II ) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित हैं, जिसमें Urban and Regional Development Plan Formulation and भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8342

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

Implementation ( URDPFI ) गाईड लाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा अनुसार समायोजित है ।

2.2.1 उददेश्य

भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना: - वर्ल्डव्यू-II ( World View II ) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी- ॥ को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना , जिसमें आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद - प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।

बसाहट के विस्तार का मानचित्र:- विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना ।

संपूर्ण रीवा नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।

नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।

जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय , ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।

नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना ।

प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।

जनगणना के आंकड़े:- अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, जनगणना वर्ष 1951 , 1961 , 1971 , 1981 , 1991 , 2001 एवं 2011 के आंकड़े को विकास योजना में उपयोग किया गया हैं ।

2.2.2 कार्यप्रणाली

रीवा नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई. एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली नीचे दी गई है । अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आंकड़ें एकत्रित कर, सामाजिक , आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया । विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार है- 8343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

Ancillary data

World ViewII Satellite Data

GIS Layers

Demography & Socio

Economic data

Acts & Rules Data Vetting and Correction

Population Projection

T& CP Act 1973 ThematicMapping

Infrastructure

Geomorphology

MP Bhumi Vikas Niyam 2012

Urban Sprawl

Landuse

AMRLIT Guideline Soil

GAP Analysis

URDPFI Guidelines Slope

Road Buffer

Land Allocation Drainage Buffer

Weightage Analysis

Comprehensive Urban land Suitability Map

Suitability Index

Land Available for Planning

DraftDevelopment Plan

Proposed Landuse Allocation

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनसार शहर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किए गए । इन आंकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक , स्वास्थ्य, संचार, जल प्रदाय , जल - मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन , पर्यावरण , पर्यटन एवं राजस्व से संबधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8344

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण ( Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये है जिसकी कार्यप्रणाली आकृति 2.2.2 में स्पष्ट की है ।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया , जिसमें निम्न मानकों को आधार मान वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2 - सा-3 में दर्शाया गया है ।

जियो स्पेशियल डाटा

Class

Code

S. No.

3

2

1

01-01

01-02

01-03

01-06

01-08

01-09

Road 1.

01-10

01-11

01-12

01-15

01-16

01-17

03-01

03-03

सारणी 2-सा- 3

Sub Class

4

National Highway

State Highway

Major District Road

Bypass

Serviced road

Major City Road

Minor City Road

Other Public Road

Other Private

Road

Villageroad

Footpath

Cartrack

Culvert

Bridgeacross river

OverBridge

03-04

Bridges 2.

Under Pass

03-05

03-06

04-01

Flyovers 2.3.1.2 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन Road Bridge across rail

Flyover

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर , रीवा शहर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दी गई वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया । अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2- सा -4 में उल्लेखित है । 8345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा

सारणी 2- सा-4

Sub Class

Class

Code

S. No.

4

3

2

1

House

06-04

Residential

06-05

Group of Houses

1.

Apartment

06-06

Retail

07-01

Wholesale

07-02

General Business

07-03

Hotel/ Lodge/ Restaurant

07-04

07-05

Shopping Centre /Mall

Multiplex /Cinema

07-06

Function Hall / Marriage Garden

Commercial

07-07

2.

Warehouse

07-08

StorageGodown

07-09

Resort

07-10

Petrol Pump / LPG filling station

07-11

Hostel

07-13

Market (Daily & Weekly ) / Mandi

07-14

Manufacturing

08-01

Service

08-02

Chemical

08-03

Industries

3.

Pharmaceutical

08-04

08-08

Agro based &Food Processing

Other Industries

08-11

Residential &Commercial

09-01

Residential & Household Industry

09-02

Residential & Educational

Mixed

09-03

4.

Residential & Health Services

09-04

Commercial & Educational

09-07

School

10-01

College

10-02

University

Educational

10-03

5.

Anganwari

10-0-5

Training Institute

10-06

Govt. Hospital

11-01

PrivateHospital

11-02

Health Services

6.

Diagnostic Centre

11-03

Clinic/Dispensary

11-04 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8346

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

Sub Class

Class

Code

S. No.

4

3

2

1

NursingHome

11-05

Primary/Community Health Centre

11-06

Office

Central Govt .

12-01

7.

Quarter

12-02

Property

Office

StateGovt .

13-01

8.

Quarter

13-02

Property

Railway Property

9

14-01

Railway

PrivateOffice

15-01

Banks

15-02

PoliceStation

15-05

Cantonment/Battalion

15-06

Jail

15-07

Crematorium/Burial Ground /Grave Yard 15-08

Guest house

15-09

15-10

CommunityHall

15-11

Dharmashala

Public& Semi- public

10.

Auditorium

15-13

Museum

15-15

PublicLibrary

15-16

LPG/CNG Gas Booking Office

15-18

15-25

Public/Community Toilet

15-27

Orphanage

OldAgeHome

15-28

ATM

15-31

Temple

16-01

Mosque

16-02

Idgah

16-03

Church

16-04

Religious

11.

Gurudwara

16-05

Monastery

16-06

Aashram/Math

16-09

Garden

17-01

Park

17-02

PlayGround

Recreational

17-03

12

Stadium

17-08

Exhibition Ground

17-14

Water Treatment Plant

18-01-01

Public Utilities

13

Water Pumping Station

18-01-02 8347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

Class Code

S. No.

3

2

1

18-04-01

18-04-02

19-03

14

Solid Waste Managemant 20-01

20-02

Communication 15

20-04

21-02

16

Heritage 21-03

24-01

24-02

17

24-10

Transportation 24-17

Traffic related 25-03

18

25-04

Rural

26-02

19

33-03

33-09

20

Others

Sub Class

4

Electric Power Plant

Electric Sub-Station

Recycling Plant

TelephoneExchange

Post/Telegraph Office

Satellite & Telecommunication Centre

Fort

Archaeological Site

Busstand /Terminal

Railway Station

Truck Terminal

Transport Nagar

Parking space/Area

Multi- level Parking

House

Brick kiln

Farm house

Dairyfarm

33-10

33-11

2.3.1.3 ग्राम/ वॉर्ड सीमा

Poultry farm

भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू- अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया । भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई । नगर निगम से प्राप्त वॉर्ड मानचित्रों के आधार पर नगर निगम सीमा का वॉर्ड मानचित्र तैयार किया गया । अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1: 30000 तथा 1: 25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया । उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वॉर्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है । जनसंख्या के आँकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए , उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया ।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर रीवा निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं । क्षेत्र के सांख्यिकी आंकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं । अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा -5 में उल्लेखित है । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8348

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा- 5

Sub Class

Class

Code

S. No.

4

3

2

1

VillageBoundary

Administrative Boundaries

37-05

1.

Planning Area Boundary

Planning Boundaries

38-01

2.

Municipal Boundary 37-05

Municipal Boundaries

3.

WardBoundary

37-06

2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर, एवं मेप आई.टी. ( Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto- DEM के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया । ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है ।

ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर) X 100 निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2- सा-6 में दिया गया है ।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2- सा- 6

क्षेत्रफल (प्रतिशत में)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

कं.

ढलान (प्रतिशत)

4

3

2

1

0.59

84.75

0-1

1.

23.10

3345.26

1-3

2.

76.32

11053.10

3-5

3.

100

14483.11

Total

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.5 मृदा

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land use Survey of India ( SLUSI ) , जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है । मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया । 8349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

Communication

Educational

Commercial

Residential

Industrial

Heritage

Religious

2.2BUILDINGFOOTPRINT

Others Trafficrelated

PublicUtilities

CentralGovt.Property

Public&Semi-public

HealthServices

Mixed

SolidWasteManagement

StaleGovt.Property

Eco-sensitiveareas Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

Boca-408

OLDNH-7

H

De

delkaha250

ToJabalpur

A

PlanningArea

Km

0.4

District-Rewa

Transportation

Recreational

NationalHighway

SpecificLanduse

VillageBoundary

OtherRoad

Rural

MajorRoad

StateHighway

StateInstituteForTowin-Planninge

Scale

Source:BuildingFootprintGeospatialData-AMRUT, SurveybySITOP&T&CP

الم 2

NAREAC

SH-9

Rewa(MCorp)

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

nipania310 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8350

PlanningArea

2.3SLOPE

District-Rewa

Source:CartoDEM,BHUVAN PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayTrack

Bypass WaterBody

MajorRoad

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning 2-5 High

1-3 0-1 Low

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

Slope(Percentage)

00511.522.53 Km

Prayagraj

43

ToGurh

ToSirmaur

ToGuddi

-ToManakahari

NH-301

-To Shahdol D

To Singrauli ToAmva

To Mukundpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

SHO

-To10 ToSemaria

ToBankuaiya

ToGadwa.

ToSatna.

ToJabalpur 8351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

रीवा निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्त्रोत एन.बी.एस. एस . एवं एल.यू.पी. ) द्वारा अध्ययन कर प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया । इससे मिट्टी की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार कर मानचित्र क्रमांक 2.4 में दर्शाया गया । मृदा विश्लेषण निम्नानुसार सारणी 2- सा -7 में है ।

मृदाविश्लेषण

सारणी 2- सा- 7

क्षेत्रफल (प्रतिशत में)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

कं.

मिट्टी की संरचना

4

3

2

1

19.81

2869.22

1. Builtup

6.97

1009.68

2. ClayLoam

2.77

400.68

3. Loam

2.46

356.63

Riverand Waterbodies

4.

1.37

199.10

5. Sandy clay Loam

2.58

374.32

6. SiltyClay

64.03

9723.48

7. Silty Clay Loam

100.00

14483.11

Total

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.6 डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM)

डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डी.ई.एम.) एक जी.आई.एस. आधारित थ्री- डी मॉडल है, जिससे धरातल की ऊंचाई निचाई / भू आकृति को प्रदर्शित किया जाता है । इस मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र में स्थित भूमियों का नगर नियोजन के लिए निर्धारण किया जाता है जिसे मानचित्र कमांक 2.5 में दर्शाया गया है ।

2.3.1.7 कंटूर (Contour )

कंटूर मानचित्र के माध्यम से निवेश क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि की समुद्र सतह से ऊंचाई की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसे मानचित्र क्रमांक 2.6 में दर्शाया गया है । 2.3.1.8 लिथोलॉजी

रीवा निवेश क्षेत्र में चट्टानों की संरचना की जानकारी का अध्ययन कर दो भागों में विभाजित कर चट्टानों कि संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.7 में दर्शाया गया है । चट्टानों कि संरचना निम्नानुसार सारणी 2 - सा-8 में दर्शित है । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8352

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

लिथोलॉजी

सारणी 2- सा- 8

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

कं.

लिथोलॉजी श्रेणी

3

2

1

7800.59

1.

Limestone (चूना पत्थर)

6682.52

2.

Shale(शैल)

14483.11

TOTAL (योग)

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.9 भू- जल संभावनाएं

लिस-IV ( LISS - IV) , सैट-2 (SAT - 2) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का लिथोलॉजी, भू-आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) एवं जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) से समाकलन कर भू- जल संभावना का मानचित्र तैयार किया गया है है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.8 में दर्शाया गया है । भू-जल संभावनाएं निम्नानुसार सारणी 2- सा-9 में दर्शित है ।

भू-जल संभावनाएं

सारणी 2- सा-9

क्षेत्रफल (प्रतिशत में)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

कं. भू-जल संभावना श्रेणी

4

3

2

1

69.74

10100.02

1.

Good

28.73

4161.69

2.

Good to Moderate

0.99

144.07

3.

Moderate to Poor

0.53

77.33

4.

Waterbody Mask

100.00

14483.11

TOTAL

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.10 बाढ़ आपदा

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31 के अंतर्गत जिले का जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाना आवश्यक है । योजना के अंतर्गत विद्यमान प्राकृतिक एवं मानव निर्मित खतरों के जोखिम विश्लेषण के आधार पर पूर्व तैयारी , शमन तथा जोखिम विश्लेषण, निरोधी उपाय , आपदा प्रबंधन में सभी हितधारकों के क्षमतावृद्धि, राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया तथा पुनः स्थापन हेतु योजना बनाया जाना आवश्यक है । वर्ष 2012 में जिले की आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी, जिसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शिका विकसित की गई है तथा यह अपेक्षा की गई है कि इस मार्गदर्शिका के अनुसार योजना कर बाढ़ प्रभावी क्षेत्र का उन्नयन किया जाए । 8353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

2.4SOIL

District-Rewa

Bypass

Waterbody

PlanningArsaBoundary

RailwayTrack

NationalHighway

Builtup

StateInstituteForTownPlanning

StateHighway

SandyClayLoam

MajorRoad

Loam

SiltyClayLoam

SiltyClay

ClayLoam

Source:SoilandLanduseSurveyofIndia Logend

Km 00.51152253

REWADEVELOPMENTPLAN2035

MARCAC

20 ToPrayagraj

ToGurh

Sirmaur 01

ToGaddi

OLD!DNH-7

Bypass

-ToManakahari

NH

544-9

To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli ToAmva.

ToMukundpur SH -9

ToSemaria

"ToTamra

NajorCanal

ToBankuaiya

ToGadwa

46

SLIVE

ToSatna-

ToJabalpur भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8354

el

PlanningArea

District-Rewa

RallwayTrack

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

WaterBody

OtherRoad

Low:280.92

StateHighway

High:338.62

MajorRoad

Source:CartoDEM,MAPIT

StateInstituteForTownPlanning Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

2.6DIGITALELEVATIONMODEL(DEM)

Soale 00511.522.53 Km

ToPrayagra)

ToGurh

ToSirmaur

ToGaddi

OLDNH-7

Bypass

-ToManakahari

101-30

CHO

To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

To Singrauli ToAmva

ToMukundpur

CHS

ToSemaria

To Tamra

MajorCanal

ToBankuaiya

To Gadwa

7

47

ToSatna

ToJabalpur 8355

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1

PlanningArea

Km

District-Rewa

RallwayTrack

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Contour(AtMtrinterval)

Bypass OtherRoad

WaterBody

StateHighway

MajorRoad

StateInstituteForTownPlanning

Source:SurveyofIndiaToposheet,CartoDEM.

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035 2.6CONTOUR

Scale 00.51 1.52253

ToPrayagraj

ToGurh

-ToSirmaur

ToGaddi

LINH

Bypass

ToManakahari

NH-30

SH-9

To Shahdol

4 DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli ToAmva

ToMukundpur

SH-9

ToSemaria

To Tamre

MajorCanat

ToBankuaiya

ToGadwa.

48

ToSatna.

ToJabalpur भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8356

PlanningArea

District-Rewa

2.7LITHOLOGY

Limestone

PlanningAreaBoundary

RailwayTrack

NationalHighway

Bypass

OtherRoad

Shale

MajorRoad

WaterBody

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

C Source:DistrictResourcesMap(GSI) Legend

Scale 00.511.522.53 Km

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

MajorCanal

ToGurh

ToSirmaur

ToGaddi

OLDNH-7

Dypase

ToManakahari

NH-30

SH-

To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli ToAmva

ToMukundpur

SHO

ToSemaria

To Tamra

MajorCanal

ToBankuaiya

ToGadwa.

49

ToSatna.

ToJabalpur 8357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

0

District-Rewa

Moderatetopoor

Bypass

PlanningAreaBoundary

RailwayTrack

NationalHighway

StateinstituteForTownPlanning

StateHighway

Good

MajorRoad

WaterBody

GoodtoModerate

PoortoNill

2.8GROUNDWATERPROSPECTS

Legend

Scale

Source:ResourceSat-2.LISS-IV&IntegrationofLithology. Geomorphology,HydrologyHydrogeologicalLayers REWADEVELOPMENTPLAN2035

00.511.522.53 Km

ToPrayagraj

ToGurh

-ToSirmaur.

ToGaddi

OLDNH-7

Bypass

ToManakahari

NH-30

GHS

To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli ToAmva

ToMukundpur SH-9

ToSemaria

ToTamra

MajorCanal

ToBankuaiya

ToGadwa-

50

ToSatna

ToJabalpur भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8358

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

सर्वाधिक जल भराव वाले क्षेत्रः-

1. वार्ड क्रमांक 2- लखौरी बाग , निपनिया फैक्ट्री के सामने, निपनिया चौराहे से लगी बस्ती ।

2. वार्ड क्रमांक 2, 3- पुष्पराज नगर बस्ती ।

3. वार्ड क्रमांक 5- प‌द्मधर कालोनी बस्ती , धिरमा बस्ती ।

4. वार्ड क्रमांक 6- बांसघाट बस्ती , संजय नगर, बस स्टैण्ड के सामने बांसघाट मोहल्ला । 5. वार्ड कमांक 8- चाणक्य वार्ड, नीम चौराहे के पास हरिजन बस्ती ।

6. वार्ड कमांक 9- निराला नगर, बोदा बाग हरिजन बस्ती ।

7. वार्ड क्रमांक 11- इंदिरा नगर वार्ड, तिलक नगर ।

8. वार्ड कमांक 12- बजरंग नगर सिंरमौर चौराहा ।

9. वार्ड क्रमांक 13- नेहरू नगर, पाल पैलेस के पास ।

10. वार्ड क्रमांक 14- गंगोत्री वार्ड, संगीता कालोनी , संजय नगर ।

11. वार्ड क्रमांक 17- झिरिया बस्ती क्षेत्र ।

12. वार्ड क्रमांक 19- विवेकानन्द वार्ड, कबाड़ी टोला, पुराना आर.टी.ओ. आफिस के पास । 13. वार्ड क्रमांक 21- राजीव वार्ड, धोबिया टंकी, बसोरन बस्ती, कुम्हारन टोला, मुसलरहटी । 14. वार्ड क्रमांक 26- अम्बेडकर वार्ड, पोखरी टोला, बदरांव रोड, सोधिया बस्ती ।

15. वार्ड क्रमांक 28- धोबिया टंकी, प्यारेलाल महेन्द्रा के पास बस्ती ।

16. वार्ड क्रमांक 30- मौलाना आजाद वार्ड, चिकान टोला ।

17. वार्ड कमांक 34- पचमठा बस्ती ।

18. वार्ड कमांक 33- बदरिया बस्ती ।

19. वार्ड क्रमांक 38- लोहिया वार्ड, चुनहाई कुआँ चौराहा से दक्षिण पश्चिमी की बसाहट, अखाड़घाट की बस्ती ।

20. वार्ड कमांक 42- जगन्नाथ मंदिर के सामने की बस्ती ।

2.3.1.11 जलाशय

वर्ल्डव्यू-II ( World View ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर रीवा शहर मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया । अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2- सा -10 में उल्लेखित है । 8359

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2- सा- 10

Sub Class

Class

Code

S. No.

4

3

2

1

River

05-01

Stream

05-02

Canal

05-03

WaterBodies

1.

Drain

05-04

Ponds

05-05

05-08

Island (River/Lake)

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.12 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् ( Fractures and Faults ) , मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भू- भौतिकीय अनुसंधान संस्थान ( National Geophysical Research Institute ) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया ।

रीवा क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन से भूकम्प (आपदा) परिक्षेत्र का मानचित्र छोटे, मध्यम एवं वृहद फ्रेक्चर परिक्षेत्र , मिट्टी की स्थिति तथा भूगर्भीय फॉल्टस् का अध्ययन एवं विश्लेषण कर तैयार किया गया । रीवा निवेश क्षेत्र भूकंप तीवृता की दृष्टि से ज़ोन ॥ में वगीकृत किया गया है ।

2.3.1.13 शासकीय भूमि

निवेश क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमियों की जानकारी मानचित्र क्रमांक 2.11 में में दर्शाई गई है ।

2.3.1.14 भूमि मूल्य

मध्य- प्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से कुल वॉर्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई, एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया । रीवा निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम रीवा में 45 वॉर्ड सम्मिलित हैं । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8360

2.9FLOODHAZARD

RailwayTrack

RailwayStation PlanningAreaBoundary

Bypass

NationalHighway

VillageBoundary

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

BusStand

AirStrip Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

777FloodProneArea

ToPrayagraj

Pursina

Bhundahe

Jiwala

MajorCent

Bhali

Belha(481)Kosta

Gadariya

Sonaurs

Beha(458)

ToSirmaur

Ratahari

Ralahara Haurs

Anantpur

Bara(353)

Saman

OLDNH-7 Umariha

Bara(316)

Sirkhini

ToManakahar

Bara(304)

Urahat NH-30

Ajigarha(20)Ajigarha(27)

Boda

Khutehi138

Kitwariya

Delkaha ToAmva.:

Teku

SH -0

Marhi

Khutatu134

Padra(333)

Maidani

ToSemaria

Atariya

Padra(335)

Turkaha

Duari

emarBidawa

Amralya

ToBankuaiya

Ramkul

ToGadwa

ToSatna.

rasce

PlanningArea

District-Rewn

Nagis

Source:SRTMData&

StateInstituteForTownPlanning

00511.522.53 Km

Scale

StateDisasterManagementAuthority,Rewa,M.P ToGurh

Jori

Badras

ToGaddi

Bypass

Chirahulla

SH-9

-To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli

RewaKhas

To Mukundpur

Magurhal

Nipanka

ToTamra

Khaira

Rampurwa

Pipars(374)Rausar

Dohi

Pipara(378)

Khairi

Babupur

Godahar

Khokhan

MajorCanal

Chorahata

Neega

Chorahat

53 ToJabalpur 8361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

dhyaPradesh

Km

Waterbody

Forest

MADHYAPRADESH 2.10EARTHQUAKEZONES

ZONEIII

ZONE11

HRZ

STATEINSTITUTEFORTOWNPLANNING EARTHQUAKEZONES

SourceSermotectonicAttasofIndia.GSI.&819(BMTPC),1997 Legend

Scala INDIA

0306090120150180210240

Chhatarpur

Videha

Ralger

NAGDA

Uljain

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NO

наде भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8362

MunicipalAreaBoundary

RailwayTrack

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

Bypass

PrivateLand

MajorRoad

StateHighway

WaterBody

VillageBoundary

GovtLand

2.11GOVERNMENTLAND

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

Puraine

Belha(451)Kosta

Sonaurs

Belha(450)

ToSirmaur

Ratah

Ratahara

Saman

OLDNH

Bara(205)

ToManakahari

Bara(304)

Urahat NH-30

Ajigarha(25)Ajigarha(27)

Khutehi1

ToAmva

SH-B

Mathi

Chutehi ToSema maria

Atariya

Turkaha

Padra(336) Padra(332)

Bidawa

Duari

Amralya

ToBankuaiya

ToGadwa.

ToSatna.

PlanningArea

District-Rewa

StateInstituteForTownPlanning

Source: CommissionerLandRecord.M.P.

00.511.522.53 Km

ToGurh

Badrac

ToGaddi

Sibari

Chirahulla

SH -0

-To Shahdol .

Sipara

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

To Singrauli

RewaKhas

ToMukundpur Nipania

Magurhal

ToTamra

Khaira

Pipara(376)Rausar

Pipara(375)

daha

Godal

ToJabalpur 8363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

13200

11200

10800

7800

19800

10800

8600

30000

15600

5400

7200 9600

10800 16800

8400

5400

5400 9600

6000

18

उपबंधअनुसार व्यवसायिक

7200

7500

5200

7200

13200 5800

8800

20000

6400

11200

4800

10400

7200

3600

5600

6400

3600

3600

17 4000

कृषिभूखण्ड(वर्गमीटर)

उपबंधअनुसार आवासीय

सारणी2-सा-11

7040000

7040000

6400000

6400000

6400000

6400000

5200000

16

असिंचित

7040000

7040000

6400000

6400000 6400000

6400000

5200000

15

सिंचित

कृषिभूमि(वर्गमीटर)

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

14

व्यवसायिक

0

G

0 0

0

0 0

0

0

बहुमंजिलाइमारत (वर्गमीटर)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

23800 12

गोडाउनआवासीय

11

23823800 कार्यालय

10

दुकान

व्यवसायिकभवन(वर्गमीटर)

1040025400 9

6800200001840018400

7200206001900019000

6800200001840018400

निपनियाबार्ड

कच्चा कवेलू

a

टिन छाया

7 वार्डक्रमांक1

आर.बी. सी.

वार्डक्रमांक04कृषिकॉलेजवार्ड

वार्डकर्माक:03पुष्पराजनगरवार्ड

वार्डक्रमांक2लखौरीबागबार्ड

182001320012000

16200116001000084002240020800020800

19800152001360012000278002620026200

18500139001230010700248002320023200

1680012200106009000224002060020800

1740012800112009600242002260022600

18200136001200010400254002380023800

1580011200960020200218002020020200

6

1460010000840018400200001840018400

18200136001200010400254002380023800

64001280096009600242002260022600

15000104003800

14600100008400

14600100006800

1680012000104008800230002140021400

आवासीयभवन(वर्गमीटर)

आर.सी. सी

7200

7500 8800

5800

5200

6400

7200

1320024200196001800016400344003280032800

7200

2000031000264002480023200446004300043000

1040021400168001520013600302002860028600

5600

5

1120022200176001600014400314002980029800

6400

3600

3600

3600

औद्योगिक

10800

11200

13200

7800

8600

30000

108007200

9600

7200

10800

15600

5400

16800

8400

5400 9600

विभिन्नभूमिमूल्यश्रेणीअन्तर्गतक्षेत्र(वर्ष2020-2021)

व्यरसायिक

(वर्गमीटर)

7200

8800

5200 7500

1320019800

5800

7200 20000

4800 6400

10400

3600

11200

7200

36005400

6400 5600

3600

आवासीय

2

रावाविकासयाजना2035(प्रारूप)

मोहल्ला/ ना/कालोनी/सोसाइटी/तइक/गांव

अनन्तपुरगृहनिर्माणसमितिमुख्यमार्गसे

अन्दर

निपनियांबस्तीकेअन्दरएवंबाहर

अन्दर

नपनियांवार्डकेअन्यमार्गयाशेषवार्ड

उन्नतपुलसेएजीकॉलेजचौराहातकएन

खण्ड

एच7

चुंगीनाकासेनगरनिगमसीमातकएन

तमरारोडकेसंगमतक

एच-07सेलगेखैरी)टेकुआ)पड़राकेभूखण्ड

नगरनिगमसीमासेनिपनियांपुलरोडएवं

5.वार्डकेअन्दरवबाहरकाशेषभाग

1.विक्रमपुलसेएन.एच.7तक

6.

6.

3.विक्रमपुलसेजयस्तम्भएनएच7तक

4

7.दीनदयालधामविन्ध्यबिहार

8सुखदेवरेसीडेंसी

5. लखौरीबागवार्डकेअन्यमार्गयाशेषवार्ड अनन्तपुरगृहनिर्माणसमितिमुख्यमार्गसे

2

1.नृत्यराघवविद्यालयसेविक्रमपुलतक

2विक्रमपुलसेएनएच7तक

1.

4.स्नेहहोम्स

1.निपनियापुलरोडएवंतमराकेसंगमसेनृत्य राघवविद्यालयतक

3.तमरादोहीमार्ग

2.विक्रमपुलसेएन.एच.-07तक विक्रमपुलतिराहासेचुंगीनाकातकएन 3.एच-07सेलगेखेरी,टेकुआग्रामपड़राकेभू.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8364

45600

10200

10800

10100

11800

13200 30000

36000

10100

10600

30000

11800

11900

15800 9900

10800

11800

17200 8600

11800

12900

16800

8400

11800

11800

18

सपबंधअनुसार व्यवसायिक

30400

7200

24000

7800

20000

10600

6700

7000

6700 8800

6600

7800

7200

7800

5700

20000

11200 11400

5600

7800

8600

7800

7800

17

कृषिभूखण्ड(वर्गमीटर)

उपबंधअनुसार आवासीय

70112006800

7011200

10880000

7011200

11520000

13840000

8000000

88000007900

13692800

12448000

8000000

13692800

16

असिंचित

7011200

10880000

1152000011520000

7011200

7011200

13840000

11520000

1369280013692800

1152000011520000

8000000 13692800

13692800

12448000

8800000

15

8000000

सिंचित

कृषिभूमि(वर्गमीटर)

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

14

व्यवसायिक

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

बहुमंजिलाइमारत (वर्गमीटर)

0

13

आवासीय

58600 12

गोडाउन

58600 कार्यालय

60200

247002310023100

247002310023100

264002480024800

1011

दुकान

व्यवसायिकभवन(वर्गमीटर)

33600 9

कच्चा कवेलू

06संजयवार्ड

8

टिन छाया

वार्डक्रमांक5जवाहरवार्ड

3680035200

वार्डक्रमांक

264002480023200446004300043000

आर.बी. सी.

वार्डक्रमांक07ठाकुररणमतसिंहवार्ड

41400

17800132001160010000248002320023200

18800142001260011000264002480024800

19800152001360012000278002620026200

18200136001200010400254002380023800

1770013100115009900

35000304002880027200506004900049000

31000

1770013100115009900

18000134001180010200242002260022600

1760013000114009800236002200022000

31000264002480023200446004300043000

18800142001260011000

18800142001260011000264002480024800

21600170001540013800290002740027400

18200136001200010400254002380023800

18900143001270011100254002380023800

1660012000104008800230002140021400

1670012100105008900224002080020800

18800142001260011000268002480024800

19600150001340011800264002480024800

22200176001600014400314002980029800

18800142001260011000264002480024800

18800142001260011000264002480024800

आवासीयभवन(वर्गमीटर)

आर.सी. सी

6800

24000

8800

7800

30400

20000

6700

10600

7800

7800

7200

20000

6600

7900

5600 5700

11200

8600

5

1140022400178001620014600302002860028600

औद्योगिक

45600

10200

13200

11800 30000

15800

36000

106007000

11800 30000

10800

9900

17200

11900

16800

8600

8400

12900

118007800

118007800

118007800

4

व्यवसायिक

भूखण्ड(वर्गमीटर)

30400

7200108007200

6800

8800

24000

7800

670010100

7000

20000

6700101006700

6600

10600

7800

780011800

20000

7200

5700

5600

7900

11200 11400

8600

7800

3

7800

7800

(प्रारूप)

आकसीय

2

रीवाविकासयोजना2035

मोहल्ला/कालोनी/सोसाइटी/सड़क/गांव

दीनदयालधागहाउसिंगबोर्डकॉलानीएवशाति

अन्दरवबाहर

अन्दर

ठेकहाबस्तीवगार्गएवंशेषजवाहरवार्डके

जयसाग्भचौकसेखन्नाचौक

प्रोजेक्ट

छोटीपुलसेकॉलेजचौक

विहार

बाहर

बसस्टैण्डएन०एच०/सेबांसघाटसिरिया हाउसतक विक्रमपुलतिराहासेचुंगीनाकातकएनएच

वार्डकेअन्यमार्गएवंशेषवार्डकेअन्दरव

महकमाधवानीसी/ओअजंताटाइलके

चुंगीनाकासेनगरनिगमसीमातकएनएच7

सेलगेभू-खण्ड

सेलगेभू-खण्ड

2.

7.शिल्पीकापतारेसीजेन्सीशिल्पीहाईटस

5. अनन्तपुरगृहनिर्माणसमिति

11

1.कॉलेजचौकसेसिरमौरचौराटातक

4

13इन्द्रासिंहपितारविसिंहकेप्रोजेक्ट

3.श्रीप्रांपरटीज

2.राज्यपरिवहनडिपोसेधिरगानालातक

4.वार्डमेंअन्यमार्गएवंशेषवार्ड(अन्दरवबाहर)

3.बीडासेमरियामार्गकरहियामण्डीतक

8.शाहीअपार्टमेंट

12शिल्पीसिटी

6.पदमधरहाउसिंगबोर्डकॉलोनी

9.

6.

8.रीवानौबस्तामार्ग

1.उन्नत(छोटी)पुलसेविक्रमपुलतिराहातक

2.

4.देवालयरेसीडन्सी

7.

10अनुराजरियलएस्टेटकॉलोनीएनएच7के

5.शिल्पीकामतारेसीडेन्सीशिल्पीहाईटस

कं 8365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1

10200

11200

12000

13200

13200 36000

14400

9000

14400

14400

9600 9000 9600

7900

9600

23800 8400

21600

10800

11900

26400

18

21600

26400 21600

21600

उपबंधअनुसार व्यवसायिक

24000

8800

6000

8000 8800

7500

6400

6800

9600

9600

6000

17600

14400 5300

7200 15800 5600

14400

6400

7900

17 14400

17600

आवासीय

कृषिभूखण्ड(वर्गमीटर)

उपबंधअनुसार

12672000

11840000

11520000

11520000

12672000

116000006400

11520000

11520000

115200009600

11520000

10880000

12672000

11520000

11167200

12672000

10880000

16

11988000 11968000

10880000

1088000014400

10152000

10152000

11968000

10880000

11968000

असिंचित

12672000

11840000

11520000

12672000

11520000

11520000

11520000

11600000

12672000

11520000

11520000

12672000

10880000 11520000

10152000

11167200

11968000

15

10152000 10880000

11968000

11968000

10880000

10880000

11968000

10880000

सिंचित

कृषिभूमि(वर्गमीटर)

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

14

व्यवसायिक

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

बहुमंजिलाइमारत (वर्गमीटर)

0

0

0

0

0

13

आवासीय

49000

27400

12

34600

गोडाउन

49000

27400

2020020200

11

कार्यालय

29000

238002260022600

242002260022600

21800

10

362003460034600

दुकान

नगरवार्ड

नगरवार्ड व्यवसायिकभवन(वर्गमीटर)

2720050600 कच्चा कवेलू

28800

101008500

1440012800

8

टिन छाया

30400

वार्डक्रमांक10अनंतपुरवार्ड

7

वार्डक्रमांक08चाणक्यवार्ड

आर.बी.

वार्डक्रमांक:11इंदिरा

वार्डक्रमांक00निराला

35000

1700012400108009200236002200022000

1740012800112009600242002260022600

19000144001280011200266002500025000

1700012400108009200212001960019600

18500139001230010700248002320023200

1740012800112009600

1660012000104008800224002000020800

20600160001440012800290002740027400

1630011700

268002220020600190003620034600

1740012800112009600

20600160001440012800290002740027400

18900143001270011100254002380023800

25400208001920017600362003460034600

18200136001200010400254002380023800

28600240002240020800410003940039400

28600240002240020000386003700037000

आवासीयभवन(वर्गमीटर)

तीसी.

आर.सी.

96002060016000

6000

8000

880019800152001360012000266002500025000

880019800152001360012000266002500025000

6400

680017800132001160010000248002320023200

7500

9600

24000

6400

5300

1440025400208001920017600362003460034600

5600

6400 6000

6

7200 15800

1440025400208001920017600362003460034600

1440025400208001920017600

औद्योगिक

36000

10200 12000

11200

14400

9000

9600

7900

9600

14400

21600

144009600

9600

8400

9000

23800

2640017600

4 21600

21600 2160014400

2640017600

व्यवसायिका

भूखण्ड(वर्गमीटर)

7500

24000

6800

6000

8000

880013200

9600

880013200

6400

14400

9600 6400 6000

15800

6400

14400

9600

720010800

5600

17600

7900119007900

14400

17600

14400

3

आकसीय

2

रीवाविकासयोजना2035(प्रारूप):

शिवनगरहोकरअरूणनगरमार्गतक

मझियाररोडसेलगेप्लाट

अनंतपुरसोसायटीकेप्लाट

मोहल्ला/कालोनी/सोसाइटी/समक/गांव

शिल्पीउपवनकॉलोनी

जनताकॉलेजमार्गअल्पआयवर्गसोसायटी

नेहरूनगरसुधारन्यास

मॉडलस्कूलतिराहासेविश्वविद्यालयगेटतक

बाहर)काहिस्सा

वार्डमेंअन्यमार्गएवंशेषवार्ड

श्रीजीइन्फ्रास्ट्रकधर

वार्डमेंअन्यमार्गएवंशेषवार्ड(अन्दरव

एवंअनंतपुरसोसायटीतक

मॉडलस्कूलतिराहासेविश्वविद्यालयतक

अन्दरएवंबाहर

खुटेहीबस्तीमुरलीधरकॉलोनीवशेषवार्डके

बोदासिरमौरतिराहासेमॉडलस्कूलतक

नीमचौकसेगझियारगार्ग

वार्डमेंअन्यमार्गएवंशेषवार्ड(अन्दरवबाहर)5300

संतके०आर०पुरम

आई०टी०आई०रोड

आई०टी०आई०रोड

नीमचौकसेस्टेडियममॉडलस्कूलतक

1.सिरमौरचौराहासेउप्पलमोटर्सतक

6.

2

7.

4

5.

5.

1. 2.विश्वविद्यालयगेटसेनगरनिगमसीमातक

9.केसरीरेसीडेन्सीफेज1-2

3

4

5.बोदाबागहाउसिंगकॉलोनी

7.

2.नीमचौकसेमॉडलस्कूलस्टेडियमतिराहा

1. मॉडलस्कूलतिराहासेविश्वविद्यालयगेटतक

3.

6.सिविललाइन्समेंपक्केमार्ग

2.सिरमौरचौकसेनीमचौकतक

8.

1.

[ भाग 1 8366

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

20400

26400 9900 8600

20400

12000

15000

7200

10800

12000

10200

9000

24000

10200

14400 12000

26400

48000

42000

32400 14400 32400

10800

24000

18

उपबंधअनुसार व्यवसायिक

13600

6600

17600

5700

13600

16000

7200

4800

8000

6000 8000

10000

6800

9600 6800

28000

8000

9600

17600

21600

16000 7200 21600

17

कृषिभूखण्ड(वर्गमीटर)

उपबंधअनुसार आवासीय

11760000

12936000

11760000

12936000

11840000

11840000

11840000

11840000

11840000

11840000 11840000

11840000

1184000032000

13024000

11840000

11840000

11840000 11840000 11840000

16

11840000

असिंचित

11760000

1176000011760000

12936000

11760000

12936000

11840000

1184000011840000

13024000

11840000

11840000

1184000011840000

11840000

11840000

11840000

11840000

11840000

11840000

11840000

11840000

15

11840000

11840000

1184000011840000

11840000

11840000

सिंचित

कृषिभूमि(वर्गमीटर)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

14

व्यवसायिक

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

बहुमंजिलाइमारत (वर्गमीटर)

0

0

0

13

आवासीय

12

45400

गोडाउन

11

कार्यालय

10

दुकान

व्यवसायिकभवन(वर्गमीटर)

9

कच्चा कवेलू

8

टिन छाया

वार्डकमांक15शिवप्रसाद

वार्डक्रमांक14गंगोत्रीवार्ड

7

वार्डक्रमांक12बजरंगवार्ड

आर.बी. सी.

वार्डकमांक13नेहरूनगरवार्ड

24600200001840016800350003340033400

1670012100105008900224002080020800

1760013000114009800236002200022000

24600200001840016800350003340033400

19000144001280011200266002500025000

18200136001200010400248002320023200

158001120096008000218002020020200

1700012400108009200236002200022000

19000144001280011200266002500025000

17800132001160010000248002320023200

17800132001160010000248002320023200

19000144001280011200266002500025000

28600240002240020800410003940039400

20600160001440012800290002740027400

6

20600160001440012800290002740027400

326002800026400248004700045400

18200136001200010400254002380023800

आवासीयभवन(वर्गमीटर)

आर.सी. सी

13600

13600 5700

4800 6000

6600

8000

1600027000224002080019200386003700037000

1760028600240002240020800410003940039400

7200

9600

6800

8000

1000021000164001480013200296002800028000

21600

6

9600 2160032600280002640024800470004540045400

3200043000384003680035200626006100061000

2800039000344003280031200566005500055000

1600027000224002080019200386003700037000

औद्योगिक

120008000

12000

12000

15000

20400

8600

10200 10800

48000

24000

9900

26400

20400

14400

102006800

9000

7200

42000

4

14400 32400

32400

24000

2640017600

108007200

व्यवसायिक

भूखण्ड(वर्गमीटर)

13600

10000

8000

17600

13600

16000

5700

8000

8000

4800 6000

6600

9600

6800 7200

28000

32000

6800

17600

21600

7200

16000

9600

3

21600

आबासीय

2

रीवाविकासयोजना2035(प्रारूप)

समदरियाग्रुपमेनरोडमें

सगदरियाग्रुपमें30फिटअंदरदुकानें

मोहल्ला/कालोनी/सोसाइटी/सरुक/गांव

रतहरा/रतहरीगार्गबस्तीकेअंदरवबाहर सिरमौरचौकसेब्लाकआफिसतक

उप्पलगोटर्ससेसमानस्कूलतक

एन.एच.7सेकोरियानमोहल्लाजानेवालामार्ग

समानबस्तीमार्गकेअंदरवबाहरकाभाग सिरमीरचौकसेपुरानासिंघलनर्सिंगहोम

समानबस्तीएवंवार्डकेभीतरअन्यमार्गएवं

उप्पलमोटर्ससेनेहरूनगररोडअरूणमार्ग

शिवप्रसादमार्गसेनगरनिगमसीमातक

चूनाभटठासेसरदारपेट्रोलपम्पतक

उर्रहट/बरा/बजरंगनगरकेपक्केमार्गएवं

भाग

काभाग

अल्पआयवर्गएवंअन्यसोसायटी

तक

शेषवार्ड

आर०आई०टी०कॉलोनी

बरा/मानसनगरअन्यमार्गएवंवार्डकाशेष

वार्डकेपक्केमार्गएवंशेषवार्डबस्तीकेअंदर वबाहर

6.अरूणमार्ग

5.

2 3. 4

7.

3. 4,

5.

3.

2.अल्पआयवर्गएवंअन्यसोसायटी

1.पवारगैसगोदामसेउप्पलमोटर्सतक

5.गंगोत्रीकाम्पलेक्स

2

7.शिल्पीकुंज

1.अर्जुनसिंहतिराहासेशिवप्रसादमार्गतक

1.

3.

2.

6.नेहरूनगरकालोनी

1.

3.

2.सिरमौरचौराहासेमॉडलस्कूलतक 8367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांव

दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

48000

11200

60000

32400

20400

33600

36000

36000

42000

11400

10200

30000

12000

18000

42000

36000

36000

36000

48000

12000

12000

33600

36000

21600

18

सपबंधअनुसार व्यवसायिक

7600

12000

22400

13600

32000

7500

21600

24000

24000 20000

14400

28000

6800 24000 24000

8000

8000

24000

8000

28000

32000

24000

17

कृषिभूखण्ड(वर्गमीटर)

आवासीय उपबंधअनुसार

11760000

960000040000

13280000

14608000

13280000

13280000

13280000

13280000

13280000

13280000

13280000

11808000

11808000

11808000

11808000

1180800022400

11808000

16

असिंचित

1176000011760000

11760000

13280000

9600000

13280000

13280000

13280000

13280000

13280000

14608000

13280000

13280000

11808000

11808000

11808000

1180800011808000

11808000

11808000

1180800011808000

15

11808000 1180800011808000

1180800011808000

सिंचित

कृषिभूमि(वर्गमीटर)

0

0

0

0

0

0

0

G

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

व्यवसायिक

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

बहुमंजिलाइमारत (वर्गमीटर)

0

0

0

0

0

13

आवासीय

12

गोडाउन

11

कार्यालय

10

दुकान

नगरवार्ड

व्यवसायिकभवन(वर्गमीटर)

16800350003340033400

10700248002320023200

31200566005500055000

15200326003100031000

कच्चा कवेलू

8

टिन छाया

वार्डकमांक18कोठीवार्ड

वार्डक्रमांक16रवीन्द्रवाड

7

वार्डक्रमांक:17,नरेन्द्र

आर.बी. सी.

33400288002720025600482004660046600

51000464004480043200746007300073000

185001390012300

32600280002640024800470004540045400

246002000018400

390003440032800

35000304002880027200506004900019000

35000304002880027200506004900049000

39000344003280031200566005500055000

35000304002880027200506004900049000

19000144001280011200266002500025000

35000304002880027200506004900049000

18600140001240010800280002440024400

19000144001280011200266002500025000

19000144001280011200266002500025000

17800132001160010000248002320023200

35000304002880027200506004900049000

35000304002880027200506004900049000

8

25400208001920017600362003460034600

43000384003680035200626006100061000

33400288002720025600482004660046600

आवासीयभवन(वर्गमीटर)

आर.सी. सी

7500

40000

21600 22400

24000

28000

3200043000384003680035200626006100061000

24000

8000

13600

32000

6800

2000031000264002480023200446004300043000

7600

8000

24000 28000

12000230001840016800

24000

14400

22400

औद्योगिक

48000

33600

60000

32400

11200

36000 20400

2400036000

42000

2400036000

10200

30000

48000

42000

12000

12000

36000

120008000

36000

36000

21600

33600

11400

4

18000

व्यवसायिक

भूखण्ड(वर्गमीटर)

32000

13600

7500

40000

22400

21600

24000

24000

24000

24000

28000

6800

20000

28000

24000

32000 8000

8000

8000

14400

22400

3

24000

7600

12000

आवासीय

2

रीवाविकासयोजना2035(प्रारूप)

काम्प्लेक्समेनरोडमें

काम्प्लेक्समें30फिटअन्दरकीदुकाने

गाइकोवेवट्रांसमीटरअमहियारोडलिंकमार्ग

समदड़ियाग्रुपमेनरोडसे

रमागोविंदपैलेस

कॉलेजचौराहासेसिरमौरचौराहातक

शिल्पीप्लाजामार्तण्डकाम्प्लेक्सएवंगाँधी

शिल्पीप्लाजामार्तण्डकॉम्प्लेक्सएवंगांधी

सिरमौरचौकसेअस्पतालचौकतक

मोहल्ला/कालोनी/सोसाइटी/सड़क/गांव

प्रकाशचौकसेमानसभवनतक

वालामार्ग

गुलाबमार्गसेशिल्पीप्लाजारोडकोजाने

बाईपासरोडएवंएनएच7

भानसभवनसेकॉलेजचौराहा

सिरमौरचौकसेअर्जुनसिंहतिराहातक

वार्डकेअन्यमार्गशेषवार्ड

जयस्तम्भचौकसेकॉलेजचौकतक

गुत्सबमार्गमोडसेआबकारीहोकर

निर्मलएम्पायर

अर्जुनसिंहमार्गमोडसरदारपेट्रोलपम्पतक

न्यासकॉलोनीकेभीतरतक वार्डकेअन्यमार्गएवंशेषवार्डकेअन्दरव बाहर

एनएच7सेशांतिनर्सिंगहोगहोकरसुधार

पीकेस्कूलएनएच7

पी०टी०एस०तिराहातक

2.

3

2.अस्पतालचौकसेप्रकाशचौकतक

10

8

4.

5

1.

7

9.

3.

6.स्वागतभवनकलामंदिरलिंकरोड

5

2

1.

3.

4.

7.

6.सिरमौरचौकसेअमहियानालातक

8. समदड़ियाग्रुपमें30फिटअन्दरकीदुकाने

6.

भाग 1 8368

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

36000

36000

36000

36000

14400

10600

19200

10800

14400

21600

14400 9600

24000

36000

36000

26400

26400 36000

36000

22800

42000

18

30000

36000

उपबंधअनुसार व्यवसायिक

भूखण्ड(वर्गमीटर)

24000

12800 24000

24000

7200

24000

6400

14400

9600

9600

24000

16000

15200

17600

24000

9600

17600

24000

17

28000 20000

24000

24000

उपाधार

7990400

7990400

7990400

7990400

9680000

9680000

106480007000

9680000

9680000

9680000

9680000

9600000

9680000

9600000

16

9600000

9600000

9600000

असिंथित

7990400

7990400

9680000 7990400

7990400

9600000

10648000

9680000

96800009680000

9680000 9680000

9680000

968000

9600000

15

9600000 9600000

9600000

96800 10000

सिंचित

कृषिभूमि(वर्गमीटर)

0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

बहुमंजिलाइमारत (वर्गमीटर)

0

0 0

0

0

0

0

0

0

13

आवासीयव्यवसायिक

37000

43000

गोडाउन

कार्यालय

506004900049000 101112

दुकान

व्यवसायिकवन(वर्गमीटर)

27200506004900049000

का

28800

टिन दिया

वार्डक्रमांक20रानीगंजवार्ड

7

वार्डक्रमांक19विवेकानंद्रवार्ड

35000304002880027200506004900049000

23800192001760016000338003220032200

35000304002880027200

20600160001440012800290002740027400

18000134001180010200242002260022600

35000304002880027200506004900049000

25400208001920017600362003460034600

1740012800112009600242002260022600

18200136001200010400254002380023800

20600160001440012800290002740027400

28600240002240020800410003940039400

35000304002880027200506004900049000

35000304002880027200506004900049000

आवासीयभवन(वर्गमीटर)

39000344003280031200566005500055000

आर.बी. सीसी.

आरसी.

24000

12800

7000

2400035000304002880027200506004900049000

7200 9600

24000

6400

24000

24000 17600

14400

16000270002240020800192003860037000

960020600160001440012800290002740027400

6

20000310002640024800232004460043000

240003500030400

28000

1520020200210002000018400374003580035800

1760028600240002240020800410003940039400

2400035000304002880027200506004900049000

2400035000304002880027200506004900049000

14400

2400036000

19200

36000

36000

10600

36000

10800

36000 14400

21600

144009600

24000

9600

36000

36000 26400

26400

4

36000

22800

36000

30000

व्यवसायिकऔद्योगिक

भूखण्ड(वर्गमीटर)

12800

24000 24000

24000

14400

24000

7200

7000

6400

9600

18000

9600

24000

17600

24000

15200 17600

9600

24000

24000

3

2800042000

20000

24000

आवासीय

2

रीवाविकासयोजना2035(प्रारूप)

खन्नाचौराहासेघोघरस्कूलतक

लोहियामार्ग

चौराहातक

प्रकाशचौकसेरामलालअण्डेकीदुकान मोहल्ला/कालोनी/सोसाइटी/सड़क/गांव

दैनिकआलोकप्रेसतक

व्यंकटमार्गसेलोहियामागेगुढाईबाजार

व्यंकटरोडशंकरलाइटहाउसकेसागनेसे

कॉजेजचौकसेमानसभवनतक

व्यंकटरोडसेबसस्टॅण्डहोकरएनएच7

गायत्रीमंदिरसे

प्रकाशचौकसेजयस्तम्भतक

विकगपुलसेपचगठाहोकरएसकेस्कूल

चक्रधरसिटी

विकगपुलसेमिश्रामिष्ठानभण्डार

व्यंकटरोडसेहनुगानमंदिरहोकरकलेक्ट्रेट

मानसभवनसेप्रकाशचौकतक

टाउनहालकेसामनेव्यंकटगार्गसेयुवराज

वार्डकेअन्यमार्गशेषवार्ड

तक

जयस्तम्भचौकसेप्रकाशचौकतक

तक

रोड़तक

जयस्तम्भसेप्रकाशचौकतक

केपीछेतक

एनएच7सेकलेक्ट्रेटहोकरखन्नाचौराहा

एनएच7वृन्दावनगार्डनसेगातेण्डस्कूल

12

2

10

7

13कोठीबार्डमेंपत्रकोमार्गएवंशेषकोठीबार्ड

प्रेसतकरामतीर्थमार्ग 3. युवराजप्रेससेपुरानाहेडपोआतक

2

11

2गुड़हाईबाजारसेसिन्धीचौराहातक 4.गोलपार्कमें

1.

6

5.

7 B.

9.विकमपुलसेजयस्तम्भचौकतक

9.

8369

अक्टूबर 2021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1

भाग 1 ]

18000

12000

12000

26400

22800

12000

12000

12000

12000

20400

19200 36000

26400

26400

14400 36000

18000

14400

14400 36000

36000

14400 36000

18

उपबंधअनुसार व्यवसायिक

15200

17600

13600

12000

8000

17600 12800

8000

12000

8000

8000 8000

8000

17600 24000

9600

9600

9600

24000

24000

24000

9600

17 24000

कृषिभूखण्ड(वर्गमीटर)

उपबंधअनुसार आवासीय

13280000

13280000

7440400

13280000

13280000

13280000

7440400

7440400 13280000

7440400

13280000

7440400

13280000

7440400

13280000

13280000

7990400

7990400

16

13280000

7440400

असिंचित

13280000

13280000

13280000

13280000

13280000

13280000

13280000

7440400

13280000

13280000

7440400

7440400

7440400

13280000

13280000

7440400

7440400

15

74404007440400

7990400

79904007990400

7990400 7440400

79904007990400

सिंचित

कृषिभूमि(वर्गमीटर)

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

14

व्यवसायिक

0 0

0

0

0

0

0

0

बहुमंजिलाइमारत (वर्गमीटर)

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

13 0

आवासीय

49000

27400

12

49000

गोडाउन

49000

11

कार्यालय

2900027400

10

दुकान

गाँधीवार्ड

व्यवसायिकभवन(वर्गमीटर)

कमसरियतवार्ड

8

वार्डकमांक:21राजीववार्ड

7

वार्डक्रमांक23अनहियावार्ड

वार्डकमांक24

आर.की.टिन

वार्डकमांक:22कस्तूरबा

286002400022400208004100039400394000

262002160020000184003740035800358000

19000144001280011200266002500025000

19000144001280011200266002500025000

19000144001280011200266002500025000

23800192001760016000338003220032200

19000144001280011200266002500025000

28600240002240020800410003940039400

19000144001280011200266002500025000

19000144001280011200266002500025000

20600160001440012800

20600160001440012800290002740027400

आवासीयभवन(वर्गमीटर)

तीसी.हावाकवेलू

भार.सी.

15200

8000

17600

8000 8000

8000 1360024600200001840016800350003340033400

17600

8000

1200023000184001680015200326003100031000

1200023000184001680015200326003100031000

1760028600240002240020800410003940039400

9600

960020600160001440012800290002740027400

240003500030400288002720050600

5

2400035000304002880027200506004900049000

2400035000304002880027200506004900049000

24000350003040028800272005060049000

960020600160001440012800200002740027400

2400035000304002880027200506004900049000

औद्योगिक

18000

12000 20400 26400

12000

12000

22800

12000

26400

144009600

18000

14400

36000

36000

14400

14400 36000

36000

4 36000

व्यवसायिक

भूखण्ड(वर्गमीटर)

17600

15200

13600

12000

8000

800012000

8000

128001920012800

8000

8000120008000

8000

12000 17600

1760026400

24000

9600

3

9600

24000

9600 24000

24000

9600

24000

आवासीय

2

रीवाविकासयोजना2035(प्रारूप):

पी.टी.एस.तिराहातक

पी.टी.एस.चौराहासेद्वारिकानगरमार्ग मंगलेश्वरसिंहकीडेरीमोडतक

मंगलेश्वरसिंहकीदेरीसेद्वारिकानगररोड

धोबियाटंकीसेचौरसियानर्सिंगहोमहोकर

द्वारिकानगर

मोहल्ला/कालोनी/सोसाइटी/सड़क/गांव

रामलालअण्डेवालेकीदुकानसेअस्पताल

अश्वनीफोटोस्टूडियोसेमंगलेश्वरसिंहडेरी

अमहियानालासेधोबियाटंकीतक धोबियाटंकीसेपी.टी.एस.तिराहातक

गुलाबमार्गसेबडीदरगाहहोकरकब्रस्तान

तक

एफ.चौराहातक

तक

वार्डमेंअन्यमार्गएवंशेषवार्ड

पावरहाउसमार्ग

गुढचौराहासेझंकारटाकीजहोकरएस.ए.

वार्डकेअन्यमार्गएवचंशेषवार्ड

सिन्धीचौराहासेयुवराजप्रेसतक

चौकहोकरधोबियाटंकीतक

सिंधीचौराहासेस्टेचूचौराहातक

सेमोडतक

6.अर्जुननगर

4.

1

2

4.

2

4

6

5.

3.

5. गुरुद्वारामार्ग

3. एस.ए.एफ.चौराहासेपी.टी.एस.तिराहातक धोषियाटंकीसेगुढ़चौराहातक 1.

3

2.

5.

2. वार्डकेपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

1. अस्पतालचौकसेअमहियानालातक

1 3. 4.गुडहाईबजारसेप्रकाशचौक

6.वार्डकेअन्यमार्गशेषवार्ड भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8370

26400 7800

19200

7800

10800

24000

8400

26400

24000

20400

10800

9900

14400

33600 14400

11900

12000

11900

11200 20400

18

उपबंधअनुसार व्यवसायिक

5600 17600

5200 5200

12800

16000

13600

7200

17600

7200

6600

9600

22400

9600

7900

8000

13600 7900

7500

17

कृषिभूसखण्ड(वर्गमीटर)

उपबंधअनुसार आवासीय

7440400 6896000

7440400

795080016000

7950800

8745900

8745900

7950800 7950800

12936000

11840000

11840000

11840000

11840000

16

11840000

13024000

11840000

14608000 13024000

असिंचित

7440400

6896000

7440400

8745900

7950800

7950800 8745900

7950800

79508007950800

12936000

11840000 7950800

11840000

11840000

13024000

11840000

15

11840000

13024000

11840000

14608000

सिंचित

कृषिभूमि(वर्गमीटर)

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0

14

व्यवसायिक

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

बहुमंजिलाइमारत (वर्गमीटर)

0

0

0

13

आवासीय

20800 12

23800

33400

पोखाउन

20800

2140021400

33400

कार्यालय

22400 1011

2540023800

35000

दुकान

टंकीवार्ड

टोलावार्ड व्यवसाविकभवन(वर्गमीटर)

एकतावार्ड

कच्या कोल

28धोबिया 8

1270011100

टिन जया

7

200001840016800

14300

वार्डक्रमांक:25

वार्डक्रमांक:28अम्बेडकरवार्ड

वार्डक्रमांक27अर्जुनसिंहवार्ड

वार्डक्रमांक:

वार्डक्रमांक:209पाण्डेन आर.बी. सी.

1620011600100008400

166001200010400880023000

1620011600100008400224002080020800

18200136001200010400254002380023800

24600200001840016800350003340033400

27000224002080019200386003700037000

23800192001760016000338003220032200

27000224002080019200386003700037000

1760013000114009800236002200022000

20600160001440012800290002740027400

18200136001200010400254002380023800

20000160001440012800290002740027400

6

19000144001280011200266002500025000

18900143001270011100254002380023800

24600

18900

18500139001230010700248002320023200

आवासीयभवन(वर्गमीटर)

आर.सी.

5200

5200

12800 5600

16000

7200

1760028600240002240020800410003940039400

1760028600240002240020800410003940039400

6600

9600

6 7500

2240033400288002720025600482004660046600

13600

औद्योगिक

7800

7800

26400

2400016000

8400

19200

108007200

26400 2040013600

24000

10800

14400

144009600

9900

120008000

119007900

33600

20400

119007900

4 11200

व्यवसायिक

भूखण्ड(वर्गमीटर)

5200

5200

12800

17600

16000

5600

16000

13600

17600

7200

7200

9600

9600 6600

22400

7900

13600 8000

7900

3 7500

आवासीय

2

रीवाविकासयोजना2035(प्रारूप)

एस.ए.एफ.तिराहासेपुलिसलाईनगोड़तक

कमसरियतवार्डकेअन्यगार्गएवंवार्डका

तिराहागार्गतक

नालातक

चिरहुलामंदिरसेनगरनिगमसीमातक समानवार्डकीओररोडपर

गली रीवा-गडडीमार्गतोपखानाहोकरसाँवा

अर्जुनसिंहवार्डकेभीतरअन्यमार्गएवंशेष वार्ड

उप्पलमोटर्सएवंअर्जुनसिंहमोड़सेपवार

व्यंकटबटालियनपी.टी.एस.कालोनीके

भाग

भीतरपक्केमार्ग

वार्डकेभीतरअन्यमार्गएवंवाडेकाशेष

गैसगोदामतक

पी.टी.एस.तिराहासेपी.के.स्कूलतक वार्डमेंअन्यमार्गएवंशेषवार्ड

शेषभाग

2

4.

7.

6.

1.धोबियाटंकीसेगुढ़चौराहातक

2. वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

2

4.

1.वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

1.धोबियाटंकीसेगुढ़चौराहामार्गतक गुढ़चौराहासेएस.ए.एफ.चौराहागैरव

3.

5.गुढ़चौराहासेएस.ए.एफ.तिराहातक

4.

3.गैरवमार्गतिराहासेबिछियापुलतक अजंताटाईल्ससेअंदरकीओरजानेवाली

2

5.

6.

3.

1.एस.ए.एफ.तिराहासेपी.टी.एस.तिराहातक

1

1. पी.टी.एस.चौराहासेचूनाभट्ठातक

केमोहल्ला/कालोनी/सोसाइटी/सड़क/गांव 8371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

7700

8400

10200

10200 8400 7900

8400

26400

14400

10800 10800

32400

7800

9600

32400

26400

28800

8200

18

14400

7800

14400

7800

उपबंधअनुसार व्यवसायिक

5100

5600

5600

5600

6800

9600

6800

17600

5300

21600

7200

17600

5200 7200

19200

21600

5200 5400

6400

17

9600

9600

5200

कृषिभूखण्ड(वर्गमीटर)

आवासीय उपबंधअनुसार

6948800

7443400

6948800

7443400

8187700

6868800

6868800

7443400

6868800

16

7443400

6896000

7360000

7360000

6896000

106480 48000

96800 10000 6896000

6948 948800 असिंचित

10648000

9680000

6948800

69488006948800

7443400

6868800

6948800

7443400

6868800

6868800

68688006868800

7360000

68688006868800

7443400

7443400

68688006868800

694880 800

6896000

8187700

15

6896000 7360000

6896000

सिंचित

कृषिभूमि(वर्गमीटर)

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0 0

14

व्यवसायिक

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

बहुमंजिलाइमारत (वर्गमीटर)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

आवासीय

20700 12

20800

गोडाउन

20700 2070020700

2080020800

11

कार्यालय

22300 10

दुकान

टोलावार्ड

आजायवार्ड

व्यवसायिकभवन(वर्गमीटर)

कोतवालीवार्ड

लक्ष्मीबाईवार्ड तरहटीवार्ड

880022300

8300 9

कवेलू कच्चा

मौलाना

9900 छाया

वार्डक्रमांक34तकियावार्ड

वार्डकमांक:35 7

वार्डकमांक:36 वार्डक्रमांक:31

वार्डकमांक:33मुकातिरमंदिरवार्ड

वार्डक्रमांक32गलियान

वार्डकमांक30

1630011700101008500225002090020900

1610011500

166001200010400

1660012000104008800230002140021400

28600240002240020800410003940039400

17800132001160010000248002320023200

1740012800112009600242002260022600

20600160001440012800290002740027400

18200136001200010400254002380023800

162001160010000840022400

1660012000104008800230002140021400

17800132001160010000248002320023200

32600280002640024800470004540045400

18200136001200010400254002380023800

6

32600280002640024800470004540045400

1640011800102008600228002120021200

30200256002400022400410003940039400

28600240002240020800410003940039400

16200116001000084002240020800

20600160001440012800290002740027400

1620011600100008400224002080020800

20600160001440012800290002740027400

आवासीयभवन(वर्गमीटर)

आर.वी.टिन सीसी.

आर.सी.

5600

5300

5600

19200

9600

6800

5100

5200

21600

7200

6400

17600

17600

7200

5600

5400

21600

9600 5200

5 5200

9600

औद्योगिक

7700

102006800

10200

8400

8400 7900

14400

8400

32400

10800 26400

28800

10800

7800

14400

14400

32400

4

8200

7800

7800

व्यवसायिक

नृखण्ड(वर्गमीटर)

5600

5600 6800

5300

5100

6800

9600

5600

21600 17600

64009600

19200 5200

7200

1760026400

7200

21600

5400

5200

3 5200 9600

9600

आकत्तीय

2

रीवाविकासयोजना2035(प्रारूप)

गुलबसियाचौराहासेपाण्डेनटोलाचुनहाई

पचमठामोड़सेनिपनियापुलकेसंगगमागे

मलियानटोलासेरगादुवेपार्षदकेमकान

गुडहाईतिराहासेतरहटीतिराहातक

तक

विकमपुलसेपुरानेपोस्टआफिसमार्गतक

तक

वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

हेडपोस्टआफिसतिराहासेपचमठागोड

वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

सिंधीचौराहासेफोर्टरोडस्थितजैनमंदिर

तक

तक

जैनमंदिरसेसोनीबिल्डिंगतक

वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

जैनमंदिरसेसोनीबिल्डिंगमार्गतक

कुंआसेपहलेदाहिनीतरफ

3.मच्छरदानीवालीगलीकेअंदर

3.

1.वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

4.

1.वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

4.

6.

5. युवराजप्रेससेघोघरस्कूलतक

1.वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

2

2

1. सिंधीचौराहासेयुवाजप्रेसमार्गतक

3

2. सिंधीचौकसेफोर्टरोडस्थितजैनमंदिर

5.वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

2. गुलबसियाचौराहासेहजारीचौराहातक

3.गुडहाईतिराहासेसिंधीचौराहातक

कंमोहल्ला/कालांनी/सोसाइटी/सड़क/गांव भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8372

19200

10200

19200

5400

5400

8400

19200 19200

14400

9600

9600

8800

19200

8800

7400

7800

24000

10800

9200

8400

10800

18 7700 8400

उपबंधअनुसार व्यवसायिक

12800

6400

6400 3600

12800

6800

12800

5600

12800

5000

9600

5800

5800

5200

7200 16000

6200

7200

17

5600

5600

5100

आवासीय

कृषिभूखण्ड(वर्गमीटर)

उपबंधअनुसार

4818000

4818000

9856000

7228000 48180003600

9920000

874590012800

7228000

7228000

9856000

7228000

8960000

7184000

7184000 7228000

7184000

7902400

8960000

16 7600000

8360000

असिंचित

4818000

4818000

4818000

7228000

8960000

7228000

7228000

8745900

7228000

7228000

9856000

9920000

7902400

7184000

9856000

7184000

8960000

7600000

7184000

16

8360000

सिजित

कृषिभूमि(वर्गमीटर)

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

व्यवसायिक

बहुमंजिलाइमारत (वर्गमीटर)

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

आवासीय

20400

21400

12

20700

गोडाउन

20400

2260022600

11

कार्यालय

224002080020800

230002140021400

22000

10

दुकान

मंदिरवार्ड

बागवार्ड

व्यवसायिकभवन(वर्गमीटर)

उपशाटीवार्ड

लोहियावार्ड

6800200001840018400 9

हजवापरासाठ

चिरहुला

कच्चा कवेलू

नयारानीतालाब

8

टिन छाया

132001160010000248002320023200 7

वार्डक्रमांक:39रानीतालाब

बार्यक्रमांक:46गुठलियावार्ड 136001200010400254002380023800

वार्डक्रमांक41

वार्डक्रमांक30

वार्डक्रमांक:42जगन्नाथवार्ड

आर.बी. वार्डकमांक37

वार्डक्रमांक44लक्ष्मण

वार्डक्रमांक:40

वार्डक्रमांक43

146001000084006800200001840018400

1620011000100008400224002080020600

1680012200106009000

1660012000104008800224002080020800

17800

1740012800112009600242002260022600

1680012200106009000

160001140098008200

20600160001440012800290002740027400

174001200011200960024200

17200126001100094002300021400

27000224002080019200386003700037000

18200136001200010400254002380023800

1660012000104008800230002140021400

18200

आवासीयभवन(वर्गमीटर)

161001150099008300223002070020700

सीसौ.

आरसी.

560016600120001040088002230020700

6400

360014600100008400

5600

3600

5200

1280023800192001760016000338003220032200

6400

5800

1280023800192001760016000290002740027400

16000

9600

1280023800192001760016000338003220032200

5000

1280023800192001760016000338003220032200

7200

6200

5100

5

5600

औद्योगिक

19200 19200 102006800

5400

5400

19200

8400 9600

7800

14400

8800

19200

7400

88005800

9600

192001280023800192001760016000338003220032200

24000

108007200

9200

7700

8400

10800

4

व्यवसायिक

भूखण्ड(वर्गमीटर)

3600

6800

12800

3600

12800

6400

5600

6400

12800

12800

5800

5800

5000

5200

9600

16000

6200

7200

7200

3

5600

56008400

5100

आवासीय

2

रीवाविकासयोजना2035(प्रारूप)

चिरहुलामंदिरसेनगरनिगमसीमातक

बिछियापुलसेनगरनिगमसीगातक नोहल्ला/कालोनी/सोसाइटी/सड़क/गांव

बिछियाअस्पतालसेसी.एम.एच.ओ.गड्डीगार्ग12800

शिल्पीग्रीन

बस्तीकुठुलियाग्राम चुनहाईकुँआसेनारायणआटाचक्कीतक

वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवाडे

अन्यगार्गएवंवार्डकाशेषभाग

वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

देवीमंदिरगार्ग

स्त्रोतःजिलापंजीयककार्यालयरीवा

2

2.

2

2.वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

बुड़वापेट्रोलपम्पसेबिछियाअस्पतालतक 2.वार्डकेमीतरपक्केमार्गएवंशेषशेड

4. हाउसिंगबोर्डकॉलोनी

1.

4.बदरॉवबस्ती

2

2देवीजीकेमंदिरसेनारायणआटाचक्कीतक

1.रीवगड्डीपक्केमार्ग

1.वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

2

1. एस.ए.एफ.चौराहासेचिरहुलामंदिरतक

1.गुढ़चौराहासेएस.ए.एफ.तिराहामार्गतक

1. 1.बुड़वापेट्रोलपम्पसेविछियाअस्पतालतक वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषशेड

1.वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड

1.वार्डकेभीतरपक्केमार्गएवंशेषवार्ड 8373

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

1 Low

High

DistrictRevea

13280001-74430400

8960001-13280000

1015200-2623200

2032201-5440000

2.12LANDVALUES

RailwayTrack

MunicipalAreaBoundary

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

Bypass

MajorRoad

OtherRoad

StateHighway

StateInstituteForTownPlanningW

--VillageBoundary

$440001-8960000

Source:RegistrationandStamps,Commercial TaxesDepartment,GovernmentofM.P.

Scale

Legend

00.51152253 Km

REWADEVELOPMENTPLAN2035

WardWiseLandValue(Rs.inLacs/Hectare)

ToPrayagraj

Bhati

ToGurh

Belha(451)Kosta

Belha(450)

ToSirmour

Ratahari

Haura

Anan

ToGaddi

Dakw

Silpari

ToManakahari

Bara(38

NM-30

SH

Silpara

-To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal Ajigarha(26)Algama(27) Baro(206)

To Singrauli Kiwariya

Boise

Karahiya

TO To Mukundpur -ToAmva.

SH

Marti

Nipania

Magurhal

Maidar

ToTamra ToSemaria

Atariya

Rampurwa

Piparx(376)Rausar

Dohi

Turkaha

Pipara(375)

Bidawa

Khokham

Amraiya

ToBankuaiya

NeegaKhobhar

To Gadwa

ToSatna.

ToJabalpur [ भाग 1 8374

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

2.3.1.15 भू-आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

रीवा निवेश क्षेत्र को भू आकृति की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है । क्षेत्र का अधिकांश भाग भू आकृति की दृष्टि से पेडीमेंट पेडीप्लेन तथा शेष भाग को जलाशय में विभाजित किया गया है । यह जानकारी सारणी 2- सा -12 में दर्शाई गई है ।

भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2--सा- 12

क्षेत्रफल (प्रतिशत में) जियोमॉर्फोलॉजी

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

कं.

4

3

2

1

98.26

14231.12

1. Pediment Pediplain Complex

1.74

251.98

2. Waterbody

100.00

14483.11

Total

स्त्रोतः भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण / जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.16 जल स्त्रोत बफर

रीवा निवेश में जल स्त्रोत अंतर्गत मुख्यतः तालाब, नदी, नाला एवं नहर सम्मिलित किये गये हैं । जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2- सा-13 में दर्शाई गई है ।

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2- सा- 13

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्र.

बफर (मी. में)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4

3

2

1

5.56

805.63

1.

0(Waterbody)

2.78

402.84

15

2.

2.82

408.25

30

2.

2.85

413.25

45

3.

2.88

417.13

60

4.

83.10

12036.03

>60

5.

100.00

14483.11

कुल

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.17 भूमि अवक्रमण

रीवा निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2 - सा-14 में दर्शाई गई है । 8375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

भूमि अवक्रमण

सारणी 2- सा- 14

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) क्र.

भूमि अवक्रमण श्रेणी

3.

2.

1.

158.19

1. Barrenrocky/Stoney waste

52.43

Water Erosion- sheet- Moderate

2 .

210.62

Total

स्त्रोतः भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण / जी.आई.एस. विश्लेषण

2.3.1.18 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । क्योंकि मार्ग संरचना क्षेत्र की विभिन्न निवेश इकाईयों को समन्वित करती है । रीवा पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-07 में स्थित है । रीवा निवेश क्षेत्र के उत्तर से राष्ट्रीय राजमार्ग- 30 से गुजरता है, जो रीवा शहर के एक छोर से दूसरे छोर को बायपास के माध्यम से जोड़ता है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु इन दोनों मार्गों को सम्मिलित किया गया है एवं बफर जोन मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये है । ज़ोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी सारणी एवं मानचित्र क्रमांक- 2.16 में दर्शायी गयी है ।

मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा- 15

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

मार्ग बफर (मी.)

4

3

2

1

15.29

2214.01

100

1.

12.40

1795.86

200

2.

28.81

4172.04

500

3.

43.51

6301.20

>500

4

100.00

14483.11

कुल

स्त्रोतः भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण / जी.आई.एस . विश्लेषण

2.3.1.19 रेलवे स्टेशन यातायात यंरचना

रीवा रेल्वे स्टेशन, रीवा जिले का एकमात्र रेल्वे स्टेशन है , जो टर्मिनल की तरह काम करता है । रीवा रेल्वे स्टेशन में दो प्लेटफार्म है । रीवा रेल्वे स्टेशन से भोपाल, इंदौर, दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, राजकोट, नागपुर के लिए ट्रेन चलती है । वर्तमान में रीवा से गोविंदगढ़ के लिए नयी रेल लाईन निर्माणाधीन है । जो कि रीवा निवेश क्षेत्र के ग्राम पडरा (333) , खैरा, निपनिया, रौसर, कुठुलिया, बैसा एवं सिलपरा से होकर गुजरती है । भाग 1 8376

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

PlanningArea

Km

District-Rewa

Pediment

Pediplain

RailwayTrack

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

2.13GEOMORPHOLOGY

StateInstituteForTownPlanning

Source:DistrictResourcesMap,(GSI)and SRTMData Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

Scale 00.511.522.53

ToPrayagraj

ToGurh

ToSirmaur

ToGaddi

OLDNH7

Bypass

ToManakahari

SH -9

To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

To Singrauli ToAmva.

To Mukundpur SH-8

ToSe emaria

8115426

To Tamra

MayorCanal

ToBankuaiya

ToGadwa.

ToSatna.

ToJabalpur 8377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

Km

District-Rewa

Winterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayTrack

NationalHighway

Bypass

MajorRoad

StateHighway

Source:Worldview-IISatellitedata 2.14WATERBODYBUFFER

30

StateInstituteForTownPlanning 60

16

Legend

WaterBuffer(DistanceinMeters)

REWADEVELOPMENTPLAN2035

Scale 00.51152253

ToPrayagraj

ToGurh

ToSirmaur

ToGaddi

OLDNH-7

Bypass

ToManakahari

NH-30

SH -9

To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli ToAmva

ToMukundpur

SH-9

ToSemarie

To Tamra

MajorCanal

ToBankuaiya

ToGads

ToSatna.

ToJabalpur भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8378

PlanningArea

MappingProject.NRSC

DistrictRewa

MunicipalAreaBoundary

RailwayTrack

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

StateInstituteForTownPlanning

WaterBody

MajorRoad

Source:NationalLandDegradation Barrenrocky/Stonywaste

Watererosion-Sheet-Moderate

StateHighway

2.15LANDDEGRADATION

Scale 005 1 15 2253

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

ToGurh

ToSirmaur

ToGaddi

OLDNH-7

ToManakahart

SH-9

To Shahdol

ToSingrauli

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMukundpur ToAmva

SH-9

To Tamra ToSen maria

MajorCanal

-ToBankuaiya

ToGadwa

ToSatna.

Jabalpur ToJa 8379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

2:16ROADBUFFER

Waterbody

MunicipalAreaBoundary

RailwayTrack

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

MajorRoad

VillageBoundary

StateHighway

100

800 200

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2036

RoadBuffer(DistanceinMeters)

ToPrayagraj

Bhundaha Bhati

Batha(451)Nosta

Gadariya

Sonaura

Balba(450)

ToSirm

Ratahari

Ratahara

Ananipur

Saman

OLDNH

Bara(295)

Sirkhini

ToManakahari

Bars(394)

Ajgerha(20)Ajgarha(27)

Doda

Khutehi135

Karahi

Kihwariya

Karaneya

Deksha

ToAmva

Khulahi134

SH

Marhi

Padra(333) 10Semari

Mariya

Padra(335)

Turkah

Bitawa

Duari

Amralja

ToBankuaiya

ToGadwa

ToSatna.

PlanningArea

District-Rewa

StateInstituteForTownPlanning

Source:Worldview-IISatelitedata

Scale

00511522.53 Km

800700 100

ToGurh

ToGaddi

Dakwar

Bitpart

SH-0

To Shahdol

Silpara

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

To Singrauli

RoweKhas

To Mukundour

Magurhai

To Tamra

Rampurwa

Khaira

Pipara(376)Rautar

Dohi

Pipara(375)

Babupur

Khokham

Godaher

MajorCanal

nkui

NeegaKhobhar

Chorshall

ToJabalpur भाग 1 8380

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है, कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए । इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक , विशेषताएँ , नैसर्गिक अवरोध एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत , भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है । भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है । भूमि का मूल्य प्रमुखतः तीन आधार पर निर्भर होता है:-

(1) भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है

(2) प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन

(3) संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता का संयुक्त मानचित्र, के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्ड़ों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करना है, एवं भूमि के विस्तृत वर्गीकरण , विभिन्न विकास हेतु करना संभव है । इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण , वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव महत्वपूर्ण है, यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर, ग्राह्य नहीं है, का विकास होगा । यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी जो बाजार के संदर्भ प्रभावित होती हैं । अतः उपरोक्त संदर्भ में, उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस रिपोर्ट में उल्लेखित है, वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है ।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ । रीवा नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite land Suitability Analysis ) हेतु अपनाई गई, इस प्रक्रिया को प्रतिशत में दर्शाया गया है । उदाहरण के रूप में , इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास / भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखा जाना है । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है ।

1. वर्तमान भूमि उपयोग

2. मिट्टी का प्रकार

3. ढलान का प्रतिशत 8381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

4. बाढ़ आपदा

5. जलाशय

6. मार्ग संरचना

7. जियोमार्फोलॉजी

8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं । उदाहरण स्वरूप अगर ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि, अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तिय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे । अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है ।

उपरोक्त सभी घटकों का प्राकृतिक विचारणीय बिन्दु को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण में शामिल किया है, तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है । इन घटकों का विश्लेषण जानकारी का, भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर, संकेतक प्राप्त किये हैं ।

नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

2.4.1

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि / नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं । इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है । भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2- सा -16 में दिया गया है । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8382

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

संयुक्त भूमि उपयुक्तता (Weighted Index For Composite Land Suitability )

सारणी 2- सा- 16

[Model-1]

Class

ClassWeight Theme

S. No.

ThemeWeight

5

4

3

2

1

9

Agricultural

1

9

Vacant Land

2

1

Builtup

20

3

Landuse

8

Wasteland

4

0

Waterbody

5

9

Pediment Pediplain Complex

1

20

Geomorphology

0

2

Waterbody

9

Good

1

7

Good ToModerate

2

12

2

Poor to Nil

3

Ground Water Prospects

0

4

Water Body Mask

8

SiltyClayLoam

1

8

ClayLoam

2

7

SandyClay Loam

3

6

10

Loam

Soil Texture

4

5

SiltyClay

5

1

Builtup

6

0

7

Waterbody

9

100 m

1

8

200 m

2

10

Road Buffer

7

500 m

3

3

>500 m

4

0

15 m

1

2

30m

2

5

45 m

15

3

WaterBodies Buffer

7

60m

4

9

>60 m

5

9

0-2%

1

9

2-3%

2

10

Slope

8

3-4%

3

3

4-5%

4

9

1015200-3960000

1

7

2

5

LandValue

6

3

5

8960000-74430400

4 8383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

[Model-2]

Class

ClassWeight Theme

ThemeWeight

S. No.

5

4

2

3

1

9

Agricultural

1

9

Vacant Land

2

1

25

Builtup

LANDUSE

3

8

Wasteland

4

0

Waterbody

5

8

PedimentPediplain Complex

1

10

Geomorphology

0

Waterbody

2

9

Good

1

7

Good To Moderate

2

15

2

Poor to Nil

3

Ground Water Prospects

0

4

WaterBody Mask

8

SiltyClayLoam

1

8

ClayLoam

2

7

3

SandyClay Loam

6

Loam

10

SoilTexture

4

5

SiltyClay

5

1

Builtup

6

0

Waterbody

7

9

100 m

1

8

200 m

2

13

Road Buffer

7

500 m

3

3

>500 m

4

0

15 m

1

3

30 m

2

5

45 m

10

3

WaterBodies Buffer

7

60m

4

9

>60m

5

9

0-2%

1

8

2-3%

2

10

Slope

7

3-4%

3

6

4-5%

4

9

1015200-3960000

1

7

2

07

Land Value

6

3

5

8960000-74430400

4 8384

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

[Model-3]

Theme

S. No.

ThemeWeight

3

2

1

1

2

16

LANDUSE

3

4

5

1

20 Geomorphology

2

1

2

12 3

Ground Water Prospects

4

1

2

3

08 SoilTexture

4

5

6

1

2

08 Road Buffer

3

4

1

2

13 3

Water Bodies Buffer

4

5

1

2

13

Slope

3

4

1

2

10

Land Value

3

4

स्त्रोतः जी.आई.एस. विश्लेषण

Class

ClassWeight

5

4

9

Agricultural

9

Vacant Land

1

Builtup

8

Wasteland

0

Waterbody

9

Pediment Pediplain Complex

0

Waterbody

9

Good

7

Good To Moderate

2

Poor to Nil

0

WaterBodyMask

8

SiltyClay Loam

8

ClayLoam

7

Sandy Clay Loam

6

Loam

5

SiltyClay

1

Builtup

9

100 m

8

200m

7

500 m

3

>500 m

0

15 m

3

30m

5

45m

7

60m

9

>60 m

9

0-2%

9

2-3 %

8

3-4%

3

4-5%

9

1015200-3960000

7

6

5

8960000-74430400 8385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है । 8 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए । उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड ( Minimum Mappable Unit ) है । एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं । प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई । संयुक्त उपयोगिता संकेतक ( Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया । सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया । इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम, सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डिविएशन ( Standard Deviation ) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है । सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा । कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है । अंततः संयुक्त श्रेणी के संयुक्त परिणाम हेतु नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 4 श्रेणियों में विभाजित है ।

Land Suitability Area

सारणी 2- सा- 17

[Model-1]

Percentage

Area(Ha.)

Suitability Class

3

2

1

62.58

9063.87

Highly Suitable

9.74

1411.44

Moderately Suitable

17.64

2554.26

Less Suitable

10.04

1453.55

Not Suitable

100.00

14483.11

Grand Total

[Model-2]

Percentage

Area(Ha.)

SuitabilityClass

3

2

1

50.75

7350.19

HighlySuitable

15.96

2311.82

Moderately Suitable

3333.96

23.02

Less Suitable

10.27

1487.14

Not Suitable

100.00

14483.11

GrandTotal भाग 1 8386

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

PlanningArea

62.58 17.63

Area%

10.3

8,74

2.53 Km

District-Rews

ModeratelySuitable

Wrterbody Bypess

RailwayTrack

PlanningAresBoundary

StateInstituteForTownPlanning

NationalHighway

MajorRoad

HighlySuitable

LessSuitable

NotSuitable

StateHighway

Source:DenvedDatabaseLayers,GIS 2.17LANDSUITABILITY(MODEL-1)

Legend

Scale

00.511.52

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

ToGurh

ToSirmaur

ToGaddi

Bypass

OLDNH-7

ToManak mari

NM-30

To Shahdol

To Singrauli

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMukundpur ToAmva.

SHO

ToTamra ToSemaria

MajorCanad

ToBankuaiya

ToGadwa

ToSaima.

ToJabalpur 8387 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

PlanningArea

10.27

50.75 23.02

15.96

Area%

District-Rewa

1.5225

ModeratelySuitable

Waterbody

Bypass

PlanningAreaBoundary

HighlySuitable

RailwayTrack

NationalHighway

LessSuitable

NotSuitable

StateinstituteForTownPlanning

StateHighway

MajorRoad

Source:DerivedDatabaseLayers,GIS

05

2.18LANDSUITABILITY(MODEL-2)

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

ToGurh

ToSirmaur

-ToGaddi

OLDNH

Bypass

ToManakahari

४

GHS

To Shahdoi

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh.Bhopal

ToSingrauli ToAmva.

ToMukundpur

SHO

ToSemgria

To Tamra

MajorCanat

kualya ToBanku

ToGadwa

ToSatna.

ToJabalp elpur भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8388

PlanningArea

14.69

14.55

60.76

9.99

Area%

Km

DistrictRewa

1.5225

ModeratelySuitable

Waterbody Bypass

StateInstituteForTownPlanning

RailwayTrack

PlanningAresBoundary

NationalHighway

HighlySuitable

MajorRoad

LessSuitable

StateHighway

NotBultable

Source:DerivedDatabaseLayers,GIS

0.5

2.19LANDSUITABILITY(MODEL-3).

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

arres ToPrayagraj

ToGurh

-ToSirmaur

ToGaddi

Bypass

OLDNIE-T

ToManakahari

NM-30

To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

To Singrauli

ToMukundpur ToAmva

SH-

To Tamra ToSemaria

MajorCanet

ToBankuaiya

2018

ToGadwa

ToSatna.

ToJabalpur 8389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

[Model-3]

Percentage

Area (Ha .)

SuitabilityClass

3

2

1

60.76

8799.31

Highly Suitable

14.56

2108.62

Moderately Suitable

14.70

2128.31

Less Suitable

9.98

1446.87

NotSuitable

100.00

14483.11

GrandTotal

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [ Model - 1 ] , [ Model - 2 ] एवं [ Model - 3 ] तैयार किए गए , जिन्हें सारणी 2- सा -17 में दर्शाया गया है । निवेश क्षेत्रांतर्गत [ Model - 1 ] में अधिकतम उपयुक्त भूमि 9063.87 हेक्टेयर (62.58 प्रतिशत) प्राप्त हुई । अतः [Model -1] का चयन अंतिम रूप से रीवा विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है । यह देखा गया है कि [ Model-1 ] में जलाशयों से संलग्न क्षेत्र को छोड़कर वर्तमान विकसित क्षेत्र के संस्पर्शी क्षेत्र में अधिकतम उपयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त हुई है ।

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात्, भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण, भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया है ।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली, विस्तार से प्रस्तुत है । पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में , उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत, उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र, वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी कार्यप्रणाली के आधार पर, रीवा निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई , जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है । भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8390

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 8391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अध्याय 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण 3.1 कियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है , तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी । विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है । इसके साथ ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्या है । आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवास विहीन परिवारों की स्थिति का भी आंकलन आवश्यक है वर्तमान आवश्यकताओं, नागरिकों की सुख- सुविधाओं में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार को ध्यान में रखते हुए विकास योजना पुनर्विलोकन अत्यावश्यक है ताकी पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके, जिससे क्षेत्र का कार्यक्षम विकास हो सके । प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार है-

मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित न होना ।

विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना । संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव ।

क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव ।

नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध ना होना ।

निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास ना होना । योजना कियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास ना होना ।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास , गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है ।

3.2 विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

रीवा विकास योजना 2021 में नगर की अनुमानित जनसंख्या 5.00 लाख प्रगणित की गयी थी । संपूर्ण जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था । विकास योजना 2021 के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण वर्तमान तकनीक द्वारा योजना का पुनर्विलोकन आवश्यक समझा गया है । विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन को सारणी 3 - सा-1 में दर्शाया गया है । [भाग 1 8392

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (विकास योजना 2021 सारणी 2- सा-6 अनुसार)

सारणी 3- सा- 1 क्र. भूमि उपयोग

वर्तमान विकसित क्षेत्र (2020) (हेक्टेयर में)

विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)

क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत

उच्चावन / निम्नावन (+)/(1)

दर

दर

क्षेत्र

क्षेत्र

7

8

4

5

6

3

2

1

83.20%

2340.04 5.85

2812.62 5.63

(-)472.58

आवासीय

1.

62.08%

140.83 0.35

226.86 0.45

(-)86.03

2. वाणिज्यिक

38.92%

0.24

97.30

0.50

250.00

(-)152.70

औद्योगिक

3.

0.00

4. मिश्रित

408.21 1.02

78.60%

1.09

545.25

(-)116.69

5.

0.05

20.35

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/ सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें

72.09%

0.90

360.45

1.00

500.00

(-)139.55

आमोद-प्रमोद

6.

60.20%

692.75 1.73

2.30

1150.74

(-)457.99

7.

यातायात एवं परिवहन

74.01%

4059.94 10.15

10.97

5485.47

(-)1425.53

योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण / विश्लेषण

उपरोक्त सारणी में वर्ष 2020 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि रीवा विकास योजना 2021 (सारणी 2- सा-6 अनुसार) में प्रस्तावित विकास हेतु 5485.47 हेक्टेयर भूमि निहित थी । जिसमें से कुल 4059.94 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास हुआ है जो कि 74.01 प्रतिशत है । 8393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

2

PlanningArea

सार्वजनिकसेवाएएवंसुক্ষিণাং

सार्वजनिकसेवाएएव

ठोसअपशिष्टनिपटानसर्वत्र

Km

सार्वजनिकसस्थानऔर क्षेत्रकाऔर

सुविधाए

नगरपालिका

निवेशक्षेत्र

Nages

जलाशय

पुल

सार्वजनिकएचअर्थसर्वजनिक

सीमाए

বাগিটিকে,

परिवहन

औद्योगिक

आवासीय

StateInestusteForTownPlanning,Bhopal EAREV

REWADEVELOPMENTPLAN2035 3.1EXISTINGLANDUSE

Source:WorldVienw-112018SatelliteData&GroundVertication

CREMATORIUMORAEYARD

TRANSPORTATION

BOUNDARIES

AGRICULTURE

WATERBODIES

MUNICIPAL

TRANSPORTNAGAR

PIANPENGAREA

RECREATIONAL

FLYOVER

BROGE

VILLAGE.

RAILWAYTRACK

RAILWAYSTATION

PUBLICUTILITIES&Cuimes

ROADB

WATERTREATMENTFUNT

CLECTRICSUBSTA SOLIDWINSTEDISPLUA

COMMERCIAL GENERAL

EDUCAT HEALTHISOCIAL/CLATJHAL INSTITUTUNALACTVif

District-Rewa

INDUSTRIAL GENERALNOUSTISS

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

RESIDENTIAL GENERALRESDENTAL

BUSSTAND

MANDI

AIRSTREP

PUBLIC&SEMIPUBLIC PUBLICINSTITUTONAND

MENLANDL

PARK AFFORESTATION

Scale 00.511.52253

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8394

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3 - सा-2 क्र. भूमि उपयोग

वर्तमान विकसित क्षेत्र (2020) (हेक्टेयर में)

विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)

क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत

उच्चावन/ निम्नावन (+) / (-)

दर

क्षेत्र

क्षेत्र

दर

6

7

8

4

5

2

3

1

58.70%

5.85

7.97 2340.04

3986.71

(-)1646.67

1. आवासीय

48.30%

140.83 0.35

0.58

291.60

(-)150.77

2. वाणिज्यिक

48.27%

97.30 0.24

0.40

(-)104.25

201.55

औद्योगिक

3.

4. मिश्रित

408.21 1.02

458.59 0.92

91.57%

(-)39.48

5.

0.05

20.35

0.02

9.45

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/ सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें

29.06%

360.45 0.90

2.48

1240.53

(-)880.08

आमोद-प्रमोद

6.

73.14%

692.75 1.73 (-)254.45

947.20 1.89

7.

यातायात एवं परिवहन

56.90%

4059.94

14.27

10.15 (-)3075.69

7135.63

योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण / विश्लेषण

टीप:- विकास योजना 2021 के मूल्यांकन के लिए विकास योजना 2021 (सारणी 2- सा-4) एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं, लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है । इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है ।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 56.90 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किए जा चुके हैं । सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं यातायात के अलावा अन्य भूमि उपयोगों का क्रियान्वयन कम हुआ है । वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.79 लाख है । निवेश क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या (वर्ष 2020) 4.00 लाख के मान से विकसित भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 10.15 हेक्टेयर है । विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार हैः 8395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

3.2.1 आवासीय

रीवा विकास योजना-2021 में आवासीय उपयोग हेतु 3986.71 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी । वर्तमान भू- उपयोग 2020 अनुसार निवेश क्षेत्र मे 2340.04 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग के अंतर्गत विकसित है, जिसका क्रियान्वयन 58.70 प्रतिशत है ।

3.2.2 वाणिज्यिक

विकास योजना 2021 में वाणिज्यिक विकास आवासीय सेक्टर में प्रस्तावित करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रीय एवं नगरीय मार्गों से संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि उपयोग दर 0.58 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के लिये 291.60 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से वर्ष 2020 में किए गए अद्यतन सर्वेक्षण अनुसार 140.83 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ । वाणिज्यिक क्षेत्र का अधिकांश विकास प्रमुख मार्गों पर हुआ है । निम्न सारणी में उक्त उपयोग के क्रियान्वयन का विवरण दिया गया है । 8396

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

वाणिज्यिक कार्य केन्द्रों का विकास

स्थान

विवरण

क्रमांक

3

2

1

सारणी 3- सा-3 विकास की वर्तमान स्थिति 2020

क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)

4

5

अविकसित

12.16

निवेश इकाई 3

1 थोक एवं विशिष्ट बाजार

2

अविकसित

10.00

निवेश इकाई 3

शीतगृह गोदाम एवं भंडार गृह

3

अविकसित

11.91

निवेश इकाई 1 , 2 एवं 3

अ. सब्जी एवं फल मण्डी

7.00

अविकसित

निवेश इकाई 3

अविकसित

1.53

निवेश इकाई 3

ब. भवन निर्माण सामग्री

10.00

अविकसित

निवेश इकाई 3

स. मटन एवं मछली की दुकाने द. कोल एवं आयल डिपो

4 वर्गीकृत बाजार

अविकसित

16.00

निवेश इकाई 3

अ. यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर

अविकसित

4.48

निवेश इकाई 1

ब. मिनी यातायात नगर

5 फुटकर दुकान

अ. नगर स्तर पर

आंशिक विकास 3.71

मध्य क्षेत्र एवं उसके

आसपास में विस्तार

आंशिक विकास 20.00

निवेश इकाई 2 , 3 एवं 4

ब. निवेश इकाई स्तर पर

स. खण्ड स्तर पर

9.21 आंशिक विकास

निवेश इकाई 1 , 2 एवं 3

योग- 106.00

स्त्रोतः - राज्य नगर नियोजन संस्थान / नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण ।

3.2.3 औद्योगिक

रीवा विकास योजना-2021 में औद्योगिक उपयोग हेतु 201.55 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी । वर्तमान भू- उपयोग 2020 अनुसार निवेश क्षेत्र मे 97.20 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत विकसित है, जिसका क्रियान्वयन 48.27 प्रतिशत है । 8397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

औद्योगिक कार्य केन्द्रों का विकास

स्थान

उद्योग का प्रकार

क्रमांक

3

2

1

1

कुठुलिया

वन आधारित उद्योग

अमरैया 2

सामान्य उद्योग एवं फ्लेटेड गृह उद्योग

3

करहिया

कृषि आधारित उद्योग 4 सामान्य उद्योग

बाबूपुर

हानिकारक उद्योग

5

बाबूपुर

योग

सारणी 3- सा- 4 क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)

विकास की वर्तमान स्थिति 2018

4

5

अविकसित

15.00

अविकसित

12.00

20.00 अविकसित

46.00 अविकसित

19.00 अविकसित

112.00

स्त्रोतः- राज्य नगर नियोजन संस्थान / नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण

3.2.4 मिश्रित

विकास योजना 2021 में मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित नहीं की गई थी, परन्तु वर्तमान की स्थिति एवं भविष्य में होने वाले विकास को दृष्टिगत रखते हुए मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्ताव एवं मापदण्ड रखे जाने की आवश्यकता है ।

32.5 सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएँ विकास योजना 2021 में इस उपयोग के अंतर्गत 458.59 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी । वर्ष 2020 तक प्रस्तावित भूमि से अधिक 408.21 हेक्टेयर भूमि इस उपयोग के अंतर्गत विकसित हुई है ।

3.2.6 आमोद प्रमोद

नगरीय सौन्दर्गीकरण एवं पर्यावरण संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये विकास योजना 2021 में 1240.53 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत उद्यान नगर वानिकी तथा वृक्षारोपण आदि के विकास हेतु स्थल निर्धारित किए गए थे । वर्तमान में इस उपयोग के अंतर्गत कुल 360.45 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जिसका क्रियान्वयन 29.06 प्रतिशत है । निम्न सारणी में उक्त उपयोग के क्रियान्वयन का विवरण दिया गया है । 8398

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

आमोद प्रमोद विकास

स्थान क्रमांक मनोरंजन का प्रकार

3

2

1

गुड़िया घर के पास 1. नगर स्तरीय उद्यान

गंगा वाटिका कोठी कम्पाउण्ड (पद्मधर पार्क) निवेश ईकाई -1

(विश्वविद्यालय के पास) निवेश ईकाई क्रमांक-1 लक्ष्मण बाग

निवेश ईकाई क्रमांक-4 विक्रम पुल का टापू

रतहरा , समान

विश्व विद्यालय के पास स्टेडियम

2.

3.

टी०आर० एस ० कालेज के पीछे

वनस्पति उद्यान

उपरहटी

4. ओल्ड सिटी उद्यान

5. स्थानीय उद्यान

गोड़हर, तुरकहा

मेला ग्राउन्ड

6.

छोटे पुल व बड़े पुल के पश्चिममें प्रदर्शनी स्थल

7.

अमहिया नाला के मध्य टी०आर० एस ० कालेज मार्ग पर मानस भवन एवं

सारणी 3-सा- 5

विकास की वर्तमान स्थिति 2020

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

5

4

वर्तमान पार्क विकसित 5.0

अविकसित

5.0

अर्द्ध विकसित

अविकसित

अविकसित

10.00 विकसित (वन विभाग क्षेत्र)

अविकसित

4.00

अविकसित

3.00

अविकसित

2.00

अविकसित

10.00

2.0 अर्द्ध विकसित (वर्तमान सोमवारी बाजार संचालित है)

स्त्रोतः- राज्य नगर नियोजन संस्थान / नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण

3.2.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2021 में प्रस्तावित मुख्य मार्गों के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय संस्था द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई है, विकास प्राधिकरण की स्थापना नहीं होने से मुख्य मार्गों का विकास नहीं हुआ है । भूमि उपलब्धता के आधार पर मार्गों को संशोधित कर पुनः प्रस्तावित किया जाना उचित होगा, ताकि नगर को सक्षम यातायात की सुविधा प्रदान हो सके । विकास योजना-2021 में यातायात एवं परिवहन के अंतर्गत 947.20 हेक्टेयर भूमि 8399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

प्रस्तावित थी । वर्तमान भू- उपयोग 2020 के अनुसार 692.75 हेक्टेयर भूमि परिवहन उपयोग के अंतर्गत विकसित है ।

विकास योजना 2021 में यातायात एवं परिवहन के क्रियान्वयन की स्थिति निम्न सारणी में दर्शाई गई है ।

यातायात एवं परिवहन विकास

सारणी 3- सा-6

स्थिति

वर्तमान स्थिति 2020 विकास योजना प्रस्ताव

प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में

5

4

3

2

1

अविकसित

30

1 एम.आर.- 1

राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक -7 में रतहरा तालाब के दक्षिण की ओर गुढ , गड्डी होते हुए ग्राम जोरी तक

24 अविकसित 2 एम.आर.- 3

एम.बी.ए. कॉलेज भवन के सामने से पूर्व की ओर विश्वविद्यालय के दक्षिणी छोर से होकर एस.आर. क्रमांक-3 तक ।

18 अविकसित 3 एम.आर.-4

वनकुईयां मार्ग मैदानी ग्राम स्कूल के सामने से वीड़ा मार्ग को जोड़ते हुए एस. आर.- 1 तक ।

18 अविकसित 4 एस.आर.- 1

झिरिया में गुप्ता पेट्रोल पंप के पास केन्द्रीय विद्यालय से होकर बायपास मार्ग संगम तक ।

18 अविकसित 5 एस.आर.-2

सिरमौर रोड पर एम.बी.ए. भवन के दक्षिण में अजगरहा एस.आर.- 1 तक ।

18 अविकसित 6 एस.आर.-3

पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से उत्तर की ओर एम.आर.-03 होते हुए बायपास मार्ग संगम तक ।

18

7 एस.आर.-5

राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक-7 से रेल्वे स्टेशन के उत्तर से होकर बायपास मार्ग तक ।

रेल्वे क्षेत्र में स्टेशन तक विकसित, शेष अविकसित 3.2.8 नगर परिभ्रमण संरचना

मार्गों की संरचना एवं समन्वय को हमेशा नगर नियोजन का आधार माना जाता रहा है । प्रमुख मार्ग एवं आन्तरिक मार्ग, नगरीय यातायात को सुचारू बनाते हैं तथा जल आपूर्ति, विद्युत, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी भौतिक सुविधाएं पहुँचाने में सहायक होते हैं । नगर के भीतर परिभ्रमण मार्ग मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तर के होते हैं । गली मार्ग भी इन मार्गों भाग 1 8400

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

को जोड़ने का कार्य करते हैं । अनियोजित विकास के कारण नगर के भीतर की गलियाँ बहुत संकरी होती है जिसमें वाहनों का संचालन हो पाना मुश्किल होता है । कुछ स्थानों पर तो गलियाँ इतनी संकरी है कि दुपहिया या तीन पहिया वाहनों का आवागमन भी बहुत कठिन होता है । इसके अतिरिक्त अविकसित चौराहे, वाहन विराम स्थल (पार्किंग ) , एक- दूसरे से नहीं जुड़े होने के कारण नगर में सुचारू परिभ्रमण में बाधा उत्पन्न होती है । इसलिये वाहनों के कुशल संचालन के लिये मार्ग नेटवर्क की योजना बनायी जानी चाहिये ।

3.3 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है । कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या , आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है । नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिए किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । रीवा विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिए प्रस्तावित किए गए हैं ।

विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि के उपरान्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा, विकास योजना प्रस्ताव के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे ।

3.4 अधिनियम की धारा 23-क (1) अंतर्गत उपांतरण

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपांतरित भूमि का वर्णन सारणी 3 - सा-7 में दिया गया है । 8401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

भूमि उपयोग उपान्तरण

ग्राम

क्रमांक

सारणी 3- सा- 7 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

खसरा नं०/नजूल नं०

3

2

1

उर्रहट

1.

खसरा नं० 186

नजूल प्लाट नं0 1086, 1087, 1088 2.

रीवा खास (घोघर)

नजूल प्लाट नं० 1201/1, 1202/1

नजूल प्लाट नं० 1213, 1215/1 योगः-

बरा 394

8/1/2 3.

4. बोदा 458

1225/2, 1226/2, 1228/2 योग:-

उपांतरित प्रस्तावित भूमि उपयोग

विकास योजना में भूमि उपयोग

6

4

5

वाणिज्यिक वर्तमान आवासीय

0.344 हेक्टेयर

वाणिज्यिक वर्तमान आवासीय

0.2138 हेक्टेयर

वाणिज्यिक वर्तमान आवासीय

0.0318 हेक्टेयर

वाणिज्यिक वर्तमान आवासीय

0.0448 हेक्टेयर

0.634

1.129

आमोद प्रमोद (उद्यान)

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)एवं मार्ग

0.902

आमोद प्रमोद (उद्यान) एवं मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं मार्ग

2.031 8402

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) क्रमांक

ग्राम

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

खसरा नं०/ नजूल नं०

3

2

1

6 का अंश भाग

185/2 5.

चिरहुला-183 तहसील हुजूर जिला-रीवा

162

294 योग:-

उपांतरित प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना में भूमि उपयोग

6

4

5

0.478

आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए )

वर्तमान आवासीय सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

4.858

आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए)

वर्तमान आवासीय, आमोद प्रमोद (उद्यान), प्रस्तावित आवासीय

2.914

आवासीय एवं मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए)

आमोद प्रमोद (उद्यान), प्रस्तावित मार्ग, प्रस्तावित आवासीय

0.166

आमोद प्रमोद (उद्यान),

आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए)

8.412

स्त्रोतः- 1. म०प्र० राजपत्र भाग -1 पृष्ठ के 6221 दिनांक 15-12-2017, पृष्ठ के 2541 दिनांक 20-04-2018 , पृष्ठ कं 54 दिनांक 10-01-2020

नोट:- विकास योजना 2021 में उपांतरित उपयोग विकास योजना 2035 का भाग होगा । 8403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण

रीवा नगर , मध्यप्रदेश राज्य के विंध्य क्षेत्र का संभागीय जिला मुख्यालय होने से परिक्षेत्र के संस्पर्शी पांच अन्य जिला मुख्यालयों के जनसंख्या का विवरण, इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है । इसका विवरण सारणी क्रमांक- 3- सा-8 में दर्शाया गया है ।

राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

क्र. राज्य/जिला

सारणी 3-सा- 8

महिला

पुरूष

लिंगानुपात

कुल

जनसंख्या-2011

3

2

1

72626809 1. मध्यप्रदेश (राज्य)

2365106 2. रीवा

2228935 3. सतना

1178273 सिंगरौली

4.

1127033 5. सीधी

1066063 6. शहडोल

749237 7. अनूपपुर

644758 8. उमरिया

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

5

6

4

35014503

931 37612306

1140006

931 1225100

926 1071440

1157495

921

564636

613637

551121

957 575912

526042

975 540021

370123

977 379114

950

314084

330674

उपरोक्त सारणी का अवलोकन उपरांत, मध्य प्रदेश राज्य के महिला एवं पुरुष लिंग अनुपात 1000 से कम है । रीवा एवं शहडोल संभाग के अंतर्गत सात जिले में सबसे कम सिंगरौली एवं सबसे अधिक अनूपपुर जिले में है ।

3.5.2 रीवा नगर वार्ड वार जनसंख्या रीवा नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 235654 है, जो वर्ष 2001 में 183274 थी । रीवा नगर की वॉर्ड वार कुल जनसंख्या, शिशुओं (0-6 वर्ष के बालक- बालिका) की जनसंख्या, अनुसुचित जाति / जनजाति जनसंख्या एवं साक्षरता के आँकड़े सारणी 3 - सा-9 में दर्शायी गई है । भाग 1 8404

मध्यप्रदेश राजपत्र

पत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

1735

5356

10371

3168

4424

6837

5663

4162

4369

5607

4915

16

T

6741

3575 4442 7094

4067

9368

4698

1420

3081

14243075

840

4554

2552

2440

2052

2043

3007

1846

3212

2218

2609

1515

4038

2042

1592 1977

15

F

Literates

सारणी3-सा-9

3055

1748

1651

895

5817

3756

2697

3054 2916

2381

3734

2316

2552

3882

M

2317

5330

14

2465

1983

2656

363 164 28

49

41

196 600

28

22

191

323

94

1640 37 130

317

T 13

381

235

923

170 90 17

87

17

14

282

19

85 156

41

10

766

165

20 19

F

456 112 181

12

STPopulation

74 11

24

12 14 30

193

318

109

106

874

161

111 53 158

M 11

200 17

467 123

198 224

269 114

1508

105

129 717

320 158

1577

342 131

750

521

605

1838

840

T 10 1005

58

122 146

35

61

59

739

764

351

62

60

153

9

247

F

356 291

414 908 131

503

SCPopulation

102 56

366

123

70

769

70

137

167

71

96

813

274

930

M 8

314 211

502 426

394

वार्डवारकुलजनसंख्या

364

848 253

1559

725

641

437

524

486 398

729

950 500 412

7

997

1745

700

777 885

T

121

368 156 189

696

320

178

219

179

286

248

425

319

447

6

224

F

327

364

794

417

132

208 248

405 480

863

267 355

410

550

220

276 276

525 233

5

373 951

M

ChildPopulation(0to6)

468

413

2063

6535

3943

1777

3054 3288

2369

4221

4105

2541

4

3358

2663

F

2840

6268

3336

2397

2739

2190

11791207

1934

3384

4411

3667

3031 2646

4627

7179

2784 3649

30982163

2646

7012

3

3092 4571

3528

M 2837

Population

-रावाविकासयाजना2035(प्रारूप)

4253

13714

2386

5015

8354

6438

3711

5694

5325

8848

6955

8676

5261

5043

7007

5932

13280

6864

5576

2

T

19

17

14 16 18

12 13

11

15

10

4

6

9

3

7

2

5

1

1

Ward

No.

8405

मध्यप्रदेश

देश राजप

जपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

2575

1558

2064

2639

2123

2402

2698

2986

3118

4758

3168

T 16

7021

3087

4432

3753

2555

2677

1957

672

15363385

1446

954

6001440

1073

1185

1425

935

2861

9051924

1177 1105

1452

1472

1650

F

1163

1728

15

1294

934

2023

Literates

886

1521

1188

1534

4160

1540

840

1329

1390

1110

1849

1615

1019

3108

2409

1693

1392

M

1716

2025

14

1383

1023

6

0 120

48

1 0

1 26

0 35

401

13

242 689

42

8

7

26

0

78 477

T 13

3

0

1

12

63

0

0

21

326

7 0

14

6

3

F

83

114

230

18

12

44

0

23

STPopulation

0

3

0

0

1 12

6

17

27 57

4

0

2

128 363

14

318

19

0

34 247

M 11

33

710

1275

0 142 25

194

188 100

2337

7

648 250

11

843

258

154

80

1445

10

651

223

T

66

11 3

49

0

1122

622

360

75 370 262 712

17

91

F

89

37 312

123

5 125 112

9

SCPopulation

4

16

0 76

350

14

386

99

1215

51

653

127

6

8

473

103

M

79

733

111

339

43

133

352

343

384 317

304

222

262

227

618 7

392 475 411

330 476

459

437

190 336

561 887

477

T

145

167

222

146

202 161

289

204

121

109

6

229 172 219

181

226

119

207 410

F

85 165 181

172 329

141

162

217

191 158

332

256 207

235

5

220

237

118

103

171

M

251 269 477

105

ChildPopulation(0to6)

1793 2034

1361

1882

1227

1116

1503

4

2179

1472

1173

1992

2186

F

4192

2054

2225

1594

1725149

2747

954

1941

1110

1252

1924

1528

1991

2088

1193

5010

1635

2032

3629

2456

3031

2177 3

1017

1603

2109

1277

M

1624

2336

1159

1668

Population

-रीवाविकासयोजना2035(प्रारूप)

3784

2309

5778 5815

3806

4211

3075

2504

4029

4515

4086

3138

1971

2889 2425

3262

2

4101

9202

3349 4681

T 2269

40

36

34

39

38

32

31

37

24

28

30

33 35

21

26

29

22

27

25

1 20

23

Ward

No.

भाग 1 8406

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

16

3860

3160

2772 7703

T

181504

1672

80412

1420

F

3229

8322022

1207

15

Literates

1190

4474

1740

1565

2188

M 14

101092

8914

29 65 326 105

T 13

407

30

4103

F

16

45

12

152

185

STPopulation

60 4811

13 222

M 11

35 174

306 738

133 731

T 10

498

23331

11152

335

348 211

67

F

168

9

SCPopulation

8 66

12179

383

M

403 287

138

25356

640

1064

7 539

410

T

313

216

6

485

256

11625

F

278 153

ChildPopulation(0to6)

362

13731

5

579

194

M

160

283

4

2530

F 1942

111642

1373

1972

53224498

1558

2056 2800

3

M

2072

124012

Population

रीवाविकासयोजना2035(प्रारूप)

2 4044

5330

T

2931

235654

9820

3998

स्त्रोतःभारतकीजनगणनावर्ष2011

42

41

44 45

1

43

TOTAL

Ward

No.

8407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप ) 3.5.3 जनसंख्या लिंगानुपात

रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 18, 22, 30 में लिंगानुपात 1000 से अधिक है तथा वार्ड क्रमांक 6 , 27 में लिंगानुपात 700 से भी कम है । जिसकी जानकारी सारणी ३- सा-10 एवं मानचित्र क्रमांक 3.3 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात

क्रमांक

जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)

2

1

> 1000

1

2

901-1000

700-900

3

<700

4

योग स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011 3.5.4 शिशु जनसंख्या

सारणी 3- सा-10 वार्ड क्रमांक

कुल वाडों की संख्या

4

3

3

18, 22, 30

30

34,

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23 , 24 , 25, 28 , 29 , 31 , 32, 33 , 36, 37, 38, 39 , 40 , 41 , 42

,43

10

4, 5, 11, 13 , 14, 16, 26, 35, 44, 45

2

6,27

45

रीवा में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक-1 , 2, 335, 39, 40 , 42, 43 में सबसे अधिक प्राप्त हुई है, जबकि वार्ड क्रमांक -7 , 11 , 13, 20, 27 के अन्तर्गत शिशु जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम प्राप्त हुई है । जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 3 - सा-11 एवं मानचित्र क्रमांक 3.4 में दर्शाया गया है ।

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

क्रमांक

सारणी 3- सा-11

वार्ड क्रमांक

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

2

1

>11

1

कुल वार्डों की संख्या

4

3

7

1, 2, 4, 35, 39 , 40, 42, 43

2

8-11

<8

3.

33

3, 5, 6 , 8 , 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 , 19 , 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 44, 45

5

7, 11, 13 , 20, 27

योग

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

45 भाग 1 8408

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

PlanningArea

3.2WARD

District,Rewa

MunicipalAreaBoundary

RailwayTrack

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

StateHighway

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning

Source:MunicipalCorporation,Rew Legend

0051 152253 Km

Scale

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

NM-30

SH -9

To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

OLDMM7

To Singraul

SH -6

ToSemaria

ToSatna

ToJabalpur 8409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1

PlanningArea

District-Rewa

900-1000

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

700-800

RailwayTrack

NationalHighway

StateHighway

WardBoundary

<700 Low

>1000 High

Source:CensusofIndia,2011 3.3WARDWISESEXRATIO

StateInstituteForTownPlanning Legend

SexRatio(Femalesper1000Male)

REWADEVELOPMENTPLAN2035

Scale 00.511522.53 Km

ToPrayagraj

NH-10

SH-0

Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingra SH-9

ToSemaria

OLDNH-7

ToSatna

ToJabalpur 8410

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

PlanningArea

Low

High

Legis

District-Rewa

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayTrack

StateHighway

WardBoundary

8-11

>11

<8

Source:CensusofIndia,2011

StateInstituteForTownPlanning Legend

.....:MunicipalAreaBoundary

ChildPopulation0-6(Percent)

05115225 3 Km

REWADEVELOPMENTPLAN2035 3.4WARDWISECHILDPOPULATION(0-6)

ToPrayagraj

NK-30

SH

Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli SH

ToSemaria-

OLDNH

ToSatna

ToJabalpur 8411 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

3.5.7 साक्षरता

रीवा नगर निगम क्षेत्र में साक्षरता दर 77.02 प्रतिशत है । शहर के वार्ड क्रमांक 1, 2, 39, 40, 42, 45 में साक्षरता दर सबसे कम है एवं वार्ड क्रमांक 7, 11, 13, 20, 37 में अधिक पायी गई है । साक्षरता जनसंख्या सारणी क्रमांक एवं मानचित्र क्रमांक 3.7 में दर्शाया गया है ।

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3- सा- 14

वार्ड क्रमांक

क्र. साक्षरता प्रतिशत

कुल वाडाँकी संख्या

4

2

3

1

>80

1.

10

5, 7, 11, 12, 13 , 16, 17 , 20 , 27, 36, 37

2.

76-80

18

6, 8, 9, 10, 14 , 21 , 22 , 23, 24, 25 , 26, 31, 32, 33 , 34, 41, 42

3.

71-75

11

3, 4, 18, 15 , 19, 28, 29 , 30, 35, 38, 43

4.

6

<70

1 , 2 , 39 , 40, 42 , 45

योग

45

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.5.8 कार्यशील जनसंख्या

रीवा नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों/ कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं तथा सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक-39 एवं सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक-4, 10, 14, 15 में जानकारी प्राप्त हुई है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की व्यावसायिक संरचना सारणी निम्नानुसार है । कार्यशील जनसंख्या मानचित्र क्रमांक 3.8 में दर्शाया गया है ।

कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011

सारणी 3- सा- 15 क्रमांक.

वार्ड क्रमांक

कार्य सहभागिता प्रतिशत

कुल वाडाँ की संख्या 1

2

4

3

1

>40

6

19, 27, 28 , 34, 38, 42

2

35-40

10

1 , 5, 17, 18 , 26 , 32, 33 , 39 , 40, 41

3

30-35

17

2, 4, 7, 8, 12, 13 , 14, 21, 22, 24, 25, 31 35, 36, 37, 43 , 45

4

<30

12

3, 5, 6, 9 , 10, 11, 16, 20, 23 , 29, 30, 44

45

योग-

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011 8412

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 3.5.5 शिशु लिंगानुपात

रीवा नगर का लिंग अनुपात 899 है, जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 847 है । नगर के वार्ड क्रमांक 25 एवं 17 में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है तथा वार्ड क्रमांक 22, 28 , 32, 41 में लिंगानुपात सबसे अधिक है । लिंगानुपात का विवरण सारणी 3- सा -12 में दर्शाया गया है ।

शिशु लिंगानुपात

क्रमांक

सारणी 3- सा- 12 वार्ड क्रमांक

शिशु जनसंख्या (0--6) लिंगानुपात

2

1

> 1000

1

कुल वाडाँ की संख्या

4

3

4

22, 28, 32 , 41

901-1000

2

8

18, 21, 30, 31, 36, 37, 42,45

801-900

3.

750-800

4.

22

1, 2, 3, 4, 5, 6 , 8 , 9, 11 , 12, 13, 15, 20, 23, 26, 29 , 33 , 34, 35 , 39 , 40, 44

9

7, 10, 14, 16, 19 , 24, 27, 38, 43

< 750

5.

योग

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011 3.5.6 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

2

17, 25

45

अनुसूचित जाति- जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या से अनुक्रम में 9.90 एवं 3.78 प्रतिशत है । उक्त जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित है, किन्तु वार्ड क्रमांक-28 में उक्त श्रेणी की जनसंख्या 74 प्रतिशत है एवं वार्ड क्रमांक- 15 , 6, 7 , 10, 11, 12, 13 , 16, 17, 19, 20, 21 , 22, 23 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34, 35, 36, 37 , 41 , 42 की जनसंख्या प्रतिशत 10 से भी कम है । अनुसूचित जाति - जनजाति जनसंख्या सारणी क्रमांक 3 - सा -13 एवं मानचित्र क्रमांक 3.6 में दर्शाया गया है ।

अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या

क्र. अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या प्रतिशत

2

1

<5

1.

5-10

2.

10-20

3.

20-40

4.

5.

>40

योग स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

सारणी 3- सा- 13 वार्ड क्रमांक

कुल वाडौँ की संख्या

4 3

3 39, 40, 28

4 1,4, 38, 43 , 45

11

2, 3, 8, 9, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 27 , 44

10

5, 6, 10, 16, 17, 21 , 22, 29 , 32 , 42

7, 11 , 12, 13, 19, 20, 23 , 30, 31, 32,

15 33, 34, 35 , 36, 37, 41

45 8413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

High

District-Rewe

NationalHighway

RailwayTrack

PlanningAreaBoundary

950-1050

MunicipalAreeBoundary

850-950

1750-850

StateHighway

WardBoundary

Source:CensusofIndia,2011

<750 Low

>1050

StateInstituteForTownPlanning 3.5WARDWISECHILDSEXRATIO

Legend

00511.522.53 Km

ChildSexRatio(Femalesper1000Male)

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

20

To Shahdol

r DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

To Singrauli SH-9

ToSemaria.

OLDNH-7

ToSatna

ToJabalpur भाग 1 8414

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

107

PlanningArea

Km

Low

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayTrack

Nigos

StateHighway

20-40

10-20

WardBoundary

5-10

<5

>40High

Source:CensusofIndia,2011

StateInstituteForTownPlanning Legend

00511522.53

3.6WARDWISESC/STPOPULATION

SC/STPopulation(Percent)

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

NH-20

SH -9

Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli ToSemaria

OLDNH-7

ToSatna

ToJabalpur

NR NR 8415 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

108

PlanningArea

District-Rewa

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayTrack

70-76

75-80

StateHighway

WardBoundary

Source:CensusofIndia,2011 <70Low

>80High

StateInstituteForTownPlanning 3.7WARDWISELITERACY

Literacy(Percent)

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

00.51 1522.53 Km

ToPrayagraj

NH-30

SH -0

Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli

B

SH -9

ToSernaria

OLDNH-7

ToSatna

ToJabalpur

HOPE भाग 1 8416

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

PlanningArea

District-Rewa

MunicipalAreaBoundary

RailwayTrack

PlanningArsaBoundary

NationalHighway

StateHighway

Source:CensusofIndia,2011 30-35

36-40

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning <30Low

>40High

Legend

WorkParticipationRate(Percent)

3.8WARDWISEWORKPARTICIPATION

REWADEVELOPMENTPLAN2035

00.511.52253

ToPrayagraj

امد 20

OLDM

NH-30

SH-9

Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli SH-9

ToSemaria

ToSatna

ToJabalpur 8417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 3.5.9 जनसंख्या घनत्व

रीवा निवेश क्षेत्र में सकल जनसंख्या घनत्व मुख्यतः न्यूनतम ढ़लान युक्त घाटियों एवं समतल क्षेत्र के कारण आवासीय घनत्व मध्यम है । शहर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व की जानकारी सारणी क्रमांक- 3 - सा -16 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

वार्ड का नाम वार्ड क्र०

2

1

निपनिया वार्ड

1

2 लखौरी बाग वार्ड

3 पुष्पराज नगर वार्ड

4 कृषि कॉलेज वार्ड

जवाहर नगर वार्ड

5

6 संजय नगर वार्ड

7 ठाकुर रणमतसिंह वार्ड

चाणक्य वार्ड

8

9 निराला नगर

10 अनन्तपुर वार्ड

11 इंदिरा नगर वार्ड

12 बजरंग नगर वार्ड

13 नेहरू नगर वार्ड

गंगोत्री वार्ड

14

15 शिवप्रसाद वार्ड

रविन्द्र नगर वार्ड

16

17 नरेन्द्र नगर वार्ड

कोठी वार्ड

18

विवेकानंद वार्ड

19

20 रानीगंज वार्ड

राजीव गांधी वार्ड

21

22 कस्तूरबा गांधी वार्ड 23 अमहिया वार्ड

कमसरियात वार्ड

24

25 एकता वार्ड

अम्बेडकर वार्ड

26

27 अर्जुन सिंह वार्ड

28 धोबिया टंकी वार्ड

सारणी 3- सा- 16

जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या (2011)

क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार (हेक्टेयर में)

4

5 3

5576

413.12

13.50

6864

16.00 428.98

5932

46.60 127.30

13280

21.59 615.16

8676

17.88 485.25

20.77

5261

253.28

56.16

5043

89.80

17.39 306.29

5325

8848

21.57 410.24

18.29

7007

383.13

5694

137.07 41.54

6438

136.89 47.03

106.59

5015

47.05

105.41

6955

65.98

20.60

13714

665.76

8354

98.42 84.88

100.08

3711

37.08

40.63

2386

58.73

4253

203.49 20.90

2269

235.62 9.63

3262

433.20 7.53

3349

94.02 35.62

221.68

4101

18.50

4681

126.17 37.10

88.35

5778

65.40

30.66

9202

300.16

72.37

5815

80.35

471.53

1971

4.18 8418

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

वार्ड का नाम वार्ड क्र०

2

1

29 पांडेन टोला वार्ड

30 मौलाना आजाद वार्ड

31 तरहटी वार्ड

मलियान टोला वार्ड

32

33 मुकातीर मंदिर वार्ड

तकिया वार्ड

34

35 लक्ष्मीबाई वार्ड

36 कोतवाली वार्ड

उपरटी वार्ड

37

38 लोहिया वार्ड

रानी तालाब वार्ड

39

नया तालाब वार्ड

40

41 हजरत दाराशाह वार्ड जगन्नाथ वार्ड

42

43 चिरहुला मंदिर वार्ड

लक्षमण वार्ड

44

45 कुठुलिया वार्ड

योग

जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या (2011)

क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार (हेक्टेयर में)

4

5

3

414.98 10.88

4515

714.34

4086

5.72

484.25 8.32

4029

5.29

3075

581.29

2504

446.35 5.61

3806

309.18 12.31

90.08 32.07

2889

124.03

3138

25.30

210.50 11.52

2425

3784

128.01 29.56

2309

72.63 31.79

4211

234.34 17.97

15.91

3998

251.29

4044

142.90 28.30

19.28 276,47

5330

9820

222.20

44.19

2931

7.43 394.41

6265.62

37.61

235654

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011 / जी.आई.एस. विश्लेषण

जनसंख्या घनत्व

क्रमांक.

सारणी 3-सा- 17 वार्ड क्रमांक

जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टर)

2

1

>450

1

2

150-450

3

50-150

4

<50

योग स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

कुल वार्डों की संख्या

4

3

4

28, 30, 31, 32

11

19, 20, 21, 23 , 29, 33 , 34, 37, 39, 40, 41

15

7,11 , 12, 13 , 14, 16, 17 , 22, 24, 25, 27, 35, 36, 38, 42

15

1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 18, 26, 43, 44, 45

45 8419 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

A

PlanningArea

Low

High

District-Rewa

RailwayTrack

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

160-460

NationalHighway

50-100

WardBoundary

StateHighway

Source:CensusofIndia,2011

<50

>460

StateInstituteForTownPlanning PopulationDensity(Person/Hectare)

Legend

3.9WARDWISEPOPULATIONDENSITY

Scale 00511522.63 Km

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

Tim

NHMH-30

SH

To Shahdol

ToSingrauli

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

e

SH-0

ToSemaria

OLDNH-7

ToSatna

ToJabalpur 8420

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 3.5.10 व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में रीवा नगर में प्रति हजार जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 226.84 थी । व्यवसायिक संरचना का विवरण सारणी 3 -सा-18 में दिया गया है ।

व्यवसायिक संरचना 2011

क्र. श्रेणी/वर्ग

क्षेत्र के अंतर्गत कार्यशील श्रमिक

2

3 1

1.

1711

कृषक

2.

2024 खेतीहर मजदूर

4382 3. गृह उद्योग

55278 4. अन्य मजदूर

योग

63395 स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011 3.5.11 जनसंख्या परिवर्तन

रीवा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी 3- सा- 18 प्रतिशत

सहभागिता दर (प्रति 1000 जनसंख्या)

4

5

2.69

6.12

7.24

3.19

6.91

15.68

87.19

197.80

100

226.84

रीवा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या में रीवा नगर एवं सम्मिलित ग्रामों को भी शामिल किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3- सा-19 में दर्शाया गया है ।

वर्ष 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

जनसंख्या (2011 ) नगर निगम क्षेत्र

सारणी 3-सा- 19

योग

जनसंख्या निवेश क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र

1

235654

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3

2

279477

43823

रीवा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का आंकलन पृथक रूप से किया गया है । नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि पृथक होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर में भी असमानता होती है ।

नगरीय जनसंख्या परिवर्तन नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न- भिन्न कारणों से होता है । किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है , ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आंकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु भाग 1 ]

8421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके। नगर की पिछले दशकों की जनसंख्या सारणी 3- सा -20 में दर्शायी गयी है ।

नगरीय क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी 3-सा- 20 वर्ष

जनसंख्या

क्रमांक

दशकीय वृद्धि दर 1

2

3

4

26623

1.

1951

2.

43065

1961

61.76

3.

1971

60.65

69182

100641

4.

1981

45.47

5.

1991

128981

28.16

6.

2001

183274

42.09

2011

7.

235654

28.58

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि रीवा नगर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961 में 61.76 प्रतिशत रही और घटते हुए वर्ष 1991 में 28.16 प्रतिशत हो गई । 2001 में बढ़कर 42.09 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में पुनः घटकर 28.58 प्रतिशत तक रह गई ।

ग्रामीण जनसंख्या परिवर्तन

ग्रामीण क्षेत्र की पिछले दशकों की जनसंख्या सारणी 3- सा-21 में दर्शायी गयी है ।

ग्रामीण जनसंख्या दशक वृद्धि दर

सारणी 3- सा- 21 क्रमांक

वर्ष

जनसंख्या

दशकीय वृद्धि दर

1

2

4

3

1961

10921

1.

2.

1971

14512

32.88

3.

1981

19055

31.31

4.

25454

1991

33.58

5.

2001

35514

39.52

6.

2011

43823

23.40

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 23.40 प्रतिशत रही । 8422

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

3.6 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रभावी भूमिका निभाते है । नगर के वर्तमान कार्यकलाप , क्षेत्रीय संसाधनों आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर के अपेक्षित कार्यकलापों का निर्धारण किया जा सकता है । इस परिवेश में रीवा नगर के वर्तमान कार्यकलापों का अध्ययन किया गया है , जो निम्नानुसार है:-

1. कृषि सम्पन्न क्षेत्र होने की दृष्टि से कृषि पर आधारित तथा संबंधित इंजीनियरिंग तथा खाद्य उत्पाद उद्योगों की स्थापना ।

2. कृषि उत्पादों के संग्रह, वितरण , परिवहन एवं विपणन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र ।

3. विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं हेतु क्षेत्रीय स्तर का शैक्षणिक केन्द्र ।

4. प्रशासनिक केन्द्र ।

5. सेवा सुविधा केन्द्र ।

6. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास ।

7. रीवा नगर में एवं आसपास औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन ।

3.7 नगरीय विस्तार

रीवा निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम, अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है । मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकासक्रम एवं दिशा स्पष्ट है । प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3- सा-22 में स्पष्ट है ।

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3- सा- 22 क्र.

नगरीय विस्तार

क्षेत्रफल (हे. में.)

1

2

3

2009 तक

1.

1352.34

2.

2009-2013

198.28

2013-2017

3.

108.67

4.

2017-2020

661.28

नगरीय विस्तार के मानचित्र एवं सारणी के आधार पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :

वर्ष 2009 तक नगरीय गतिविधियां प्रमुखतः शहर के मध्यवर्ती क्षेत्र के साथ साथ सिरमौर मार्ग , मनकहरी मार्ग और पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग से लगकर आस - पास के क्षेत्र में केन्द्रित थी ।

वर्ष 2009 से 2020 तक नगरीय विस्तार दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर शहर से निकलने वाले सभी मुख्य मार्गों से लगे क्षेत्रों में हुआ है ।

1.m 8423 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

3.8 अनुमानित जनसंख्या

3.8.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

नगर की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है । नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा, शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है । रीवा नगर की जनसंख्या का अनुमान उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है । रीवा नगर में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 , 2031 एवं 2035 की जनसंख्या का आंकलन विभिन्न गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3 - सा-23 में दर्शाया गया है ।

नगरीय क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3- सा-23

2021

क्र.

2031 2035 जनसंख्या अनुमानित पद्धति

1

2

4

5

3

277680 326894 348592 1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)

2.

270493 305331 319266 अंकगणित वृद्धि पद्धति ( Arithmetic Progression Method)

3.

477522 549967

335455

ज्यामितीय वृद्धि पद्धति ( Geometric Progression Method)

338931 487469 563744 4. घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential IncreaseMethod)

3.8.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

रीवा निवेश क्षेत्र में वर्ष 1991 की ग्रामीण जनसंख्या के अभाव में वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या के आंकलन करने हेतु, वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामों की कुल जनसंख्या का आंकलन निम्न चार गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है, जिसे सारणी 3-सा-24 में दर्शाया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3-सा- 24 क्र.

2021

2031

2035 जनसंख्या अनुमानित पद्धति

1

2

3

4

5

54759 67445 73010 1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

2.

53008

65866

62192

अंकगणित वृद्धि पद्धति ( Arithmetic Progression Method)

3.

54107

72682

66804

ज्यामितीय वृद्धि पद्धति ( Geometric Progression Method)

70954

55762

78133 4. घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential increase Method ) भाग 1 8424

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

PlanningArea

District.Rewa

2009-2013(196.28)

2013-2017(108.67)

3.10URBANSPRAWL

2017-2020(861.28)

MunicipalArsaBoundary

RailwayTrack

PlanningAreaBoundary

Bypass

NationalHighway

VillageBoundary

OtherRoad

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning UPTo-2009(1362.34)

Source:SatelliteimageofIRSLISS-III,2015, WorldView-11,2018

Goale 00511.522.53 Km

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

UrbanSprawi(DurationandAreainHectare)

ToPrayagraj

Purmina

Bhati

ToOurh

Belha(461)Koste

maur

Gadariya

ToGaddi

Bera(393)

OLDNH

Barn(335)

Dekwar

Sipari

ToManakahari

Bara(304)

Chirahull

Urahat

NH-30

SH-9

To Shahdol Ajgarba(26)Ajigama(27)

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Khulehi136

ToSingrauli

RewaKhas

Karabi

Kitwariya

Karahiya

Dekaha

ToAmva

ToMukundpur

Khutahi124

Marhi

SHO

Padra(333)

Nipania

Magurhai

Maidani

ToSemaria

To Tamra

Khaira

Rampurwa

Pipara(376)Rou

Atar

Dots

Padra(336)

Pipera(276)

Khain

Dabupur

Godanar

Khoxham

MajorCanal

KemarBidawa

ToBankuaiya

Ramkui

Neega Khobhar

ToGadwa.

To Satna.

ToJaba 8425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

3.8.3 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

सारणी 3 - सा- 25

2035

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

3

2

1

421602

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति ( Incremental Increase Method)

385132

2. अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)

622649

3. ज्यामितीय वृद्धि पद्धति ( Geometric Progression Method )

641877

घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method)

4.

रीवा विकास योजना-2035 की कुल जनसंख्या का आंकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है । इसमें से घातांकीय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 641877 अनुमानित की गई है । जबकि अंकगणित वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 385132 अनुमानित की गई है ।

Population Projection

900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

2041

2035

2031

2021

Exponential Progression Method

Geometric Progression Method

-Arithmatic Progression Method

-Incremental Increase Method

जनसंख्या आकलन-

रीवा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार कमी दर्शित हो रही है । जिसका मुख्य कारण रीवा नगर में रोजगार के अवसरों की कमी एवं पलायन है । रीवा नगर की विगत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दरों एवं भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए रीवा विकास योजना योजना 2035 के लिए जनसंख्या आकलन हेतु घातांकीय वृद्धि पद्धति [ भाग 1 8426

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

का चयन किया गया है । रीवा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2035 हेतु 6.50 लाख अनुमानित की गई है ।

3.9 गंदी बस्तियों

रीवा नगरीय क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अधिसूचित 104 गंदी बस्तियां है । नगर निगम रीवा द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया गया है । गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे । इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है ।

(i) भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन । (ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास ।

(iii) गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास ।

(iv) जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव न हो उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना । 8427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

गंदी बस्तियाँ

सारणी 3- सा- 26

जनसंख्या

गंदी बस्ती क्षेत्र का नाम

क्रं

मकानों की संख्याँ

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

वार्ड कमांक

6

5

3

4

2

1

565

2348

10.00

1

निपनिया चौराहा बस्ती

1

207

806

3.05

1

2 हरिजन बस्ती कुम्हारन बस्ती

325

59

0.86

1

3 शिवपुर्वा मोहल्ला

88

19

1

0.92

4 शिवपुर्वा आदिवासी एवं सोंधिया बस्ती

94

272

0.67

1

कोलान बस्ती

5

75

300

2

0.49

6 हरिजन बस्ती

1072

254

3.47

2

अमरैया टोला

7

403

91

2.40

2

8 दोही

59

232

1.94

2

टेकुआ

9

164

254

2.70

2

पुष्पराज नगर के पीछे वाली बस्ती

10

122

476

1.93

2

लखौरी बाग बस्ती

11

82

28

0.67

2

बनिया तालाब रोड बस्ती

12

323

74

2.40

2

बनिया तालाब बस्ती

13

66

234

1.23

3

14 कुम्हारन टोला

40

138

1.14

3

हरिजन बस्ती कृषि महाविद्यालय के पास

15

133

512

3.58

3

हरिजन बस्ती

16

97

371

0.79

4

हरिजन बस्ती

17

364

81

4

1.18

हरिजन बस्ती नहर के पास

18

57

222

2.11

4

19चोरहटी

79

246

3.07

4

चोरहटा

20

317

1026

10.00

4

चोरहटा बस्ती गुरूकुल कॉलेज के पास

21

82

298

1.01

4

कोलन मोहल्ला

22

78

262

1.32

4

खोभर बस्ती

23

61

220

2.51

4

बाबूपुर बस्ती

24

306

73

0.87

5

हरिजन बस्ती

25

356

1124

5

10.00

26 खेरा बस्ती

56

184

0.23

6

27 झिरिया

81

1.25

579

6

कबाडी मोहल्ला

28

7

48

6

0.98

टी०आर० एस ० कॉलेज के पीछे

29

37

160

0.24

7

30 चेलवा टोला 8428

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

गंदी बस्ती क्षेत्र का नाम क्रं

2

1

31 कोलन बस्ती

बोदा रोड चर्च के आगे

32

नीम चौराहा

33

चौबन टोला

34

चिलवा टोला

35

36 निराला नगर हरिजन बस्ती- 1 37 निराला नगर हरिजन बस्ती- 2 38 बोदा बाग पुरानी बस्ती

तुलसी नगर इंदिरा बस्ती

39

शिव नगर हरिजन बस्ती

40

स्नेहा पेट्रोल पंप के पीछे

41

खुटेही

42

हरिजन बस्ती

43

कोरियां टोला

44

रतहरी विद्यालय के पास की बस्ती 45

बेलुहान बस्ती

46

संजय बस्ती

47

अकोला बस्ती

48

पटकन टोला

49

रतहरा बस्ती- 1

50

रतहरी बस्ती

51

रतहरा बस्ती- 2

52

कोलान बस्ती - 1

53

कोलान बस्ती - 2

54

हेडगेवार नगर विकास कॉलोनी 55

अली अहमद गेराज के पीछे वाली बस्ती

56

बाबा होटल के पीछे वाली बस्ती 57

आनंद निवास घोघर के पीछे 58

वेंकट टॉकीज के पीछे

59

रसिया मोहल्ला

60

मार्तन्ड विद्यालय के पीछे 61

62 कबाडी मोहल्ला

63 कबाडी मोहल्ले के पीछे

जनसंख्या

मकानों की संख्यॉ क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

वार्ड कमांक

6 4

5

3

52

12 0.83

7

98

19 0.48

7

430

122 2.55

8

376

48 4.32

8

65

253

2.50

8

174

80 2.05

9

164

753

2.08

9

194

708

9

3.17

21

83

0.61

10

86

418

1.18

10

18

91

0.55

12

187

49 0.99

12

168

679

2.14

14

18

0

0.55

14

60

239

1.22

15

55

274

3.61

15

45 0.86

192

15

110

423

0.74

15

35 0.50

148

15

39

74

1.78

15

41

125

0.91

15

19

99

1.19

15

32

126

1.06

16

46

192

0.94

16

20

87

1.03

17

25

96

0.49

17

30

105

0.52

17

45 0.57

174

18

66

12 0.84

18

85

534

1.23

18

20 1.49

74

18

176

779

1.67

19

41

171

0.30

19 8429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

गंदी बस्ती क्षेत्र का नाम क्रं

2

1

64 खन्ना चौक के पास

गल्ला मंडी के पीछे

65

66 कमसरियात मोहल्ला

कमसरियात मोहल्ला - 2

67

बाणसागर कॉलोनी हरिजन बस्ती 68

बाणसागर बस्ती

69

70 पाडव नगर

पुरानी पोखरी

71

बदरांव बस्ती

72

अम्बेडकर हरिजन बस्ती

73

लल्लन टोला

74

पोखरी टोला

75

बदरांव बस्ती - 2

76

77 तोप खाना- 1/2

झंकार टॉकीज

78

सी०एम० ओ ० ऑफिस के पीछे 79

धोबिया टंकी

80

81 हरिजन बस्ती

चिकान टोला

82

अल्ला रक्खाघर के पीछे

83

नगरीय चौराहे के पास

84

मलियन टोला

85

घोघर बस्ती

86

नगरिया चौराहा शिवाजी मार्ग 87

भैरव नगर रानी तालाब हरिजन बस्ती 88

रानी तालाब बस्ती

89

नया तालाब- 1/2

90

हरिजन बस्ती

91

अहिरन टोला

92

कृष्णा नगर बस्ती

93

बदरांव बस्ती

94

आदिवासी बस्ती

95

96 बदरांव हरिजन बस्ती

जनसंख्या

मकानों की संख्याँ

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

वार्ड कमांक

6

5

4

3

20

49

0.17

20

25

43

0.87

22

65

270

2.05

24

27

137

1.12

24

83

359

25

0.78

76

17

0.38

25

63

191

1.34

26

86

238

1.03

26

390

78

1.54

26

50

217

1.05

26

43

160

0.47

26

192

773

1.62

26

32

104

0.79

26

117

420

3.01

27

111

285

27

1.36

218

45

2.26

27

259

1557

4.04

28

47

13

0.23

30

645

151

0.67

30

32

177

0.43

31

53

219

0.53

31

70

15

0.25

32

46

201

0.37

35

84

221

0.52

38

21

63

0.18

39

3420

148

0.66

39

3320

664

10.00

40

239

1103

2.93

41

34

0.64

143

42

44

174

0.62

43

45

12

0.31

43

45

166

88.00

43

47

12

3.61

43 8430

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

गंदी बस्ती क्षेत्र का नाम क्रं

2

1

कोलन बस्ती बदरांव

97

98 हरिजन बस्ती

99 बदरांव कोलन टोला

साँवा नाला

100

महाजन टोला के पीछे

101

महाजन टोला नई बस्ती 102

लक्ष्मण बाग बस्ती

103

कुठुलिया हरिजन बस्ती

104

योगः

स्त्रोतः नगर निगम रीवा

3.10 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता

जनसंख्या

मकानों की संख्यॉ क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

वार्ड क्रमांक

4

5

6 3

325

43

82 0.82

45 1.00

43

183

70

280

1.37

43

42

156

1.23

44

503

140 8.88

44

1.05

478

110 44

47 0.61

217

44

590

142 45

2.09

39835

9116 268.84

वर्ष 2011 की जनसख्या के अनुसार रीवा नगर समूह के अंतर्गत 42275 परिवार 41097 आवासों में निवास करते है । इस आधार पर परिवार का आकार प्रति 5.20 व्यक्ति आता है जबकि प्रति आवास व्यक्तियों की औसतन संख्या 5.73 आती है । प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की व आवश्यकता के मान से 4221 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है । इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है ।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों में नगर निगम के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 9116 झुग्गी झोपड़ियाँ पायी गई है जिसमें पुनर्निर्माण की आवश्यकता है । जिसकी विस्तृत जानकारी सारणी- 3- सा-27 में दर्शित है ।

आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2011 )

विवरण

क्र.

2

1

1. वर्ष 2011 तक कमी

2. झुग्गी झोपड़ियाँ

योगः-

सारणी 3- सा- 27 आवास इकाईयों की कमी

3

4221

9116

13337

उपरोक्त आंकलन के अनुसार रीवा नगर में वर्ष 2011 तक लगभग कुल 13337 आवासों की कमी आंकलित की गई है । वर्ष 2020 में नगरीय क्षेत्र में कुल 58463 आवास थे । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों की विवरण सारणी 3- सा-28 में दी गई है । 8431

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ

सारणी 3-सा-28

2011

विवरण

क्र.

2035 (अनुमानित)

4

3

2

1

650000

279477

जनसंख्या

1.

370523 2. अतिरिक्त जनसंख्या

4.50

5.20

औसत परिवार का आकार

3.

82338 वर्ष 2035 में अतिरिक्त परिवार

4.

वर्ष 2011 की आवासीय कमी को शामिल करते हुए

95675

13337

5.

आवास आवश्यकता

78309

17366

6

वर्ष 2011 से 2020 में निर्मित अतिरिक्त आवासों को घटाकर आवास आवश्यकता

78309

कुल आवास आवश्यकता

स्त्रोत :- नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश ।

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 5.20 है । अनुमानित है कि वर्ष 2035 में यह 4.50 प्रति व्यक्ति तक पहुँच जायेगा । उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2011 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या घटाकर अनुमानित जनस ख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 78309 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी । आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैंः

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा । भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू- स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है ।

2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो ।

3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयत्नों को बढ़ावा देना ।

4. भूमि के पुर्नउपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल / सतत् आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना ।

5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र , फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड), जिससे भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी, तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8432

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

3.10.1 आवासों का प्रकार

वर्ष 2035 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 78309 होगी, जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी । यह प्रासंगिक है कि अनौपचारिक वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के परिपेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जाए । अतः आय वर्ग अनुसार अनुमानित आवास आवश्यकता का विवरण सारणी 3 - सा-29 में दिया गया है ।

आय समूह अनुसार आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

सारणी 3 - सा- 29

आवास आवश्यकत्ता

क्र.

आय समूह

संख्या

प्रतिशत

4

3

2

1

31324

40

आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग

1.

30

23493

निम्न आय वर्ग

2.

19577

25

3. मध्यम आय वर्ग

5

3915

उच्च आय वर्ग

4.

78309

100.00

योग

3.11 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में रीवा निवेश क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 226.84 थी । वर्ष 2035 की व्यवसायिक संरचना का अनुमान करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी आवश्यक है । इस संबंध में पर्याप्त आँकड़ों के अभाव में व्यवसायिक संरचना का अनुमान करना कठिन है । तथापि उपलब्ध आँकड़ों एवं विकास योजना प्रस्तावों के आधार पर अनुमानित है कि वर्ष 2035 तक नगर में प्रति 1000 जनसंख्या में 250 व्यक्ति कार्यरत होंगे ।

3.12भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक रीवा निवेश क्षेत्र की जनसख्या 6.50 लाख अनुमानित है । नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके । इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास में समाविष्ट किया जाना है ।

3.12.1 जल प्रदाय

रीवा नगर में बिछिया एवं बीहर नदी से बाणसागर डेम के द्वारा जल प्रदाय होता है । बिझिया एवं बीहर नदी के संगम पर जल प्रदाय हेतु पम्पिंग स्टेशन स्थापित किया गया है , जो कि काफी पुराना है एवं नगर की वर्तमान जल प्रदाय की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नही है । इसके अतिरिक्त नगर में 5500 हैण्डपम्प , 9000 ट्यूबेल, 500 कुए तथा कुल 45 वार्डों में 8433

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

27 शिरोपरी टंकियाँ हैं । वर्तमान में रीवा नगर में जल प्रदाय हेतु कुल 50.00 एम.एल.डी. क्षमता है, जिनके माध्यम से नगर वासियों की जल आश्यकता की पूर्ति होती है । रीवा नगर में तीन जल उपचार संयंत्र है, जो कि निम्न जगह स्थित हैः-

1. रानी तालाब स्थित

2. कुठुलिया स्थित

3. अनन्तपुर स्थित

जाता है । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नल कूपों एवं कुओं से जल प्रदाय किया मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्त्रोत (Demand & Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय प्रणाली अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये । राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस. 1172-1983 ) में न्यूनतम 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है ।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइन लाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगीः-

जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3- सा- 30 जनसंख्या

क्रमांक वर्ष

कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)

जल आपूर्ति मात्रा

(लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)

5

4

3

2

1

37.73

135

279477

2011

1

87.75

135

650000

2035

2

स्त्रोतः- नगर निगम रीवा / नगर तथा ग्राम निवेश

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 6.50 लाख के लिए 50.00 एम.एल.डी की जल संग्रहण क्षमता उपलब्ध होगी । जिसके अनुसार जल प्रदाय क्षमता मात्र 76.92 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन होगी , जिसे बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय की सुविधा किए जाना प्रस्तावित है । जल प्रदाय सुविधा हेतु 37.75 एम.एल.डी की अतिरिक्त जल संग्रहण सुविधा को विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।

नगर में स्थित झिरिया नाला, धिरमा नाला से वर्षा जल प्रवाहित होकर नदी में मिलकर बह जाता है । इनमें स्टॉप डेम बनाकर एवं शहर में स्थित तालाबों का गहरीकरण कर जल संग्रहण करने तथा प्रचलित प्रणालियों से वर्षा के पानी की हार्वेसिटंग करना आवश्यक होगा जिससे जल संरक्षण कर भूमि जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8434

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

3.12.2 जल-मल निकास एवं स्वच्छता

नगर में अधिकांश स्थानों से वर्षा का पानी अमहिया नाले से होते हुये बहता है । सिविल लाइन क्षेत्र में एक प्रमुख झिरिया नाला बहता है जो बीहर नदी में मिलता है । रीवा नगर में जल - मल निकास हेतु भूमिगत नालियों की व्यवस्था नही है बस्तियों का पानी खुली नालियों से बहकर अमहिया नाला एवं झिरिया नाला से प्रवाहित होकर बीहर नदी में मिलता है जिसके कारण नदी का पानी प्रदूषित होता है । योजना काल तथा वर्तमान जन संख्या हेतु भूमिगत जल - मल प्रवाह की नालियों की व्यवस्था सम्पूर्ण क्षेत्र में की जाकर इसके उपचार हेतु अतिरिक्त जल - मल शोधन संयंत्र की व्यवस्था किया जाना अत्यत आवश्यक है । जल स्त्रोतों के प्रदूषण को रोका जाकर शोधित जल पुनः उपयोग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है ।

शहर में जल - मल निकासी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए है- 1. खुले में शौच से मुक्त शहर हेतु सभी मकानों / भवनों में शौचलय

2. 100 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था ।

3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण , पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग ।

4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यस्थित सहः शुल्क शौचालय की व्यवस्था ।

5. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी । 3.12.3 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू- जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है । सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है । सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है । भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके ।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

रीवा नगर में शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट जल प्रबंधन/ उपचार के लिए 12.00 एम० एल ० डी० की क्षमता का केवल एक ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 6.50 लाख के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है । सीवेज ट्रीटमेंट अपशिष्ट जल का उपचारण करता है, जो कि अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत होता है ।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 6.50 लाख अनुसार 70.20 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता होगी जिसमे से 12.00 एम.एल.डी. जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र उपलब्ध है तथा 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या हेतु अतिरिक्त 58.20 एम.एल.डी. जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है । 8435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

District-Rewa

Waterbody

RailwayTrack

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

OtherRoad

VillageBoundary

StateHighway

MajorRoad

WaterSupplyNetwork

OHT

StateInstituteForTownPlanning

Source:MunicipalCorporation,Rewa

06 152253 Km

Legend

REWADEVELOPMENTPLAN2035

3.11EXISTINGWATERSUPPLYNETWORK

ToPrayagraj

Purana

Bhundaha

Jiwala

MajorCanal

Bhali

ToGurh

Betha(451)Kosta

Gadariya

Sonaura Belha(480)

ToSirmaur

Ratahari

Ratahara

taura

Jori

Badrao

Anantpur

ToGaddi..:

Bara(293)

Saman

OLDNH-7

Bypass

Umariha

Bara(385)

Dakwer

Silpan

anakahari ToMan

Chirahulla

Bara(34)

Urahat

MahajanTola

NH-30

SH-

To Shahdol

Silpara

Ajigarha(26)Ajgarha(27)

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Boda

Khulehi130

ToSingrauli

RewaKhas

Karshi

Kitwariya

Dekaha

Baisa

Karahiya

ToAmva.

To Mukundpur

Khuteht124

SH-9

Patra(233)

Magurhai

Maidant

ToSemaria

ToTamra MarhiAtariya

Khaira

Padra(336)

Pipara(376)Rausar

Rampurwa

Dohi

Turkaha

Pipara(375)

Khain

Babupur

Duari

Godaher

Khokham

Major

KemarBidaw

Amraiye

Chorahata

ToBankuaiya

Ramkui

NeegaKhobhar

ToGadwa.

Chorahati

ToSatna

ToJabalpur 8436

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

PlanningArea

District-Rewa

Waterbody

SewerageNetwork

PlanningAreaBoundary

RailwayTrack

Bypass

NationalHighway

OtherRoad

VillageBoundary

MajorRoad

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

gis Source:MunicipalCorporation,Rewa Legend

0051 152253 Km

REWADEVELOPMENTPLAN2035 3.12EXISTINGSEWERAGENETWORK

ToPrayagraj

hundaha

Puraina

Jrwala

MajorCanal

Bhati

ToGurh.

Belha(481)Kosta

Gadariya

Sonaure Belha(450)

ToSirmaur

Ratahari

Ratahara

Anantpur

Badran

Bara(203) taura

ToGaddi

Saman

OLDNH-7

Bypass

Bara(395)

Dakwar

anakahari

Sitparn

Chirahulle

Bara(394)

vejanTole

Urahat

NH-30

SH-9

Ajgatha(28)Apgarha(27)

Silpara

To Shahdol Boda

Khuteni135

Kuthuliya

towaKhas

ToSingrauli

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Karahi

Kitwariya

Dekaha

Karahiya

Вана

ToAmva.

134

To Mukundpur

Tekus

Mami

SH .

Magurhai

Aranya

ToTamra

Padra(335)

Khaira

t ia- ToSemar

Turkana

Rampurwa

Dohi

Pipara(276)Rausar

Pipara(375)

Khairi

Bidawa

Babupur

Duari

Godahar

Khokham

MajorCanal

Amraly

ToBankuaiya

Chorahata

Ramkui

NeegaKhobhar,

ToGadwa.

Chorahatt

ToSatna.

ToJabalpur 8437

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

>

PlanningArea

Km

District-Rewe

Waterbody

CommunityToilet

RailwayTrack

Bypass

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

OtherRoad

VillageBoundary

MajorRoad

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

Source:MunicipalCorporation,Rewa 3.13EXISTINGCOMMUNITYTOILET

Legend

Scale

REWADEVELOPMENTPLAN2035

0051152253

taha

ToPrayagraj

Jiwala

ToGurh

Belha(481)Kosta

200

Gadariya

Sonaura

Belha(450)

ToSirmaur

Ralahari

Ratahara

Itaura

Anantpur

Badrao

ToGaddi:

Saman

OLDNH-7

Bypass

Umariha

Bara(235)

Sirkhim

Dakwar

Supari

ToMananakahari

Chirahulls

Bara(304)

Urahat

MahajanTola

NH-30

SH-9

Silpara

-To Shahdol Ajigarhe(26)Ajigarha(27)

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal Boda

日日 日

Khulehi136

B

Kuthuliya

B

ToSingrauli

RewaKhas

Karah

Kilwariya

Karahiya

Dekaha

To Mukundpur ToAmva.:

134

B

SH -9

Padra(333)

Megurhal

Maidani

ToSemaria

11

ToTamra MarhiAtariya

Khaira

Rampurwa

Pipara(378)Rausar

Dohi

Turkaha

Patra(335)Tekua

Pipara(375)

Khain

Babupur

Duari

Godahar

Khokham

MayorCanal

KemarBidawa

Amralya

Chorahala

ToBankuaiya

Ramkul

NeègeKhobhar

ToGadwa.

Charahat

ToSatna.

ToJabalpur [ भाग 1 8438

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

3.12.4 वर्षा जल निकासी

रीवा शहर में औसतन वार्षिक वर्षा 1141.50 मि.मी. होती है. वर्षा जल प्राकृतिक रूप से बहता हुआ नालियों / नालों से होता हुआ बिछिया व बीहर नदी में मिल जाता है । जल निकास की समुचित व्यवस्था के आभाव में नगर का निचला क्षेत्र वर्षाकाल में जलमग्न हो जाता है । वर्षा जल के साथ नगर का कूड़ा- कचड़ा प्रवाहित होकर नालियों एवं नालों के संकरे भाग में जमा हो जाता है, जिससे प्रवाह अवरूद्ध हो जाने के कारण आस - पास का क्षेत्र जल मग्न होने से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है ।

शहर की नालियों तथा प्राकृतिक नालों को सुदृढ़ किया जाना, जल निकासी की व्यवस्था के लिये आवश्यक है । नालियों एवं प्राकृतिक नालों की निरन्तर सफाई, तथा प्राकृतिक नालों के आस - पास के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण भी जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्रस्तावित है । 3.12.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

रीवा नगर निगम द्वारा ठोस कचरा संग्रहण एवं निस्तारण का कार्य किया जा रहा है । रीवा शहर में ठोस अपशिष्ट का उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रति दिन लगभग 0.35 किलोग्राम है । शहर में उत्पन्न होने वाला वर्तमान कचरा 86 टन प्रतिदिन है । इसमें से 45 टीपीडी को एकत्र कर सेनेटरी लैंड फिल साइट पर पहुंचाया जाता है । रीवा में सेनेटरी लैंड फिल साइट कोष्ठा एवं पहाड़िया (निवेश क्षेत्र से बाहर) में स्थित है । कंपोस्ट प्लांट का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ है । संयंत्र से अपशिष्ट को कोष्ठा में 9 किमी की दूरी पर एक ऐसी भूमि पर डंप किया जाता है , जिसे सैनिटरी लैंडफिल साइट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है ।

अपशिष्ट उत्पादन के लिए प्रति व्यक्ति 350 ग्राम के एक मानक मानक को प्राथमिकता दी जाती है और शहर के लिए अपशिष्ट उत्पादन के आकलन के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है । इस संख्या (350 ग्राम प्रति व्यक्ति ) और वर्ष 2035 तक शहर की वर्तमान जनसंख्या अनुमान (6,50,000) के आधार पर, अपशिष्ट उत्पादन प्रति दिन 227.50 टन होने का अनुमान है ।

रीवा शहर से निकलने वाले कचरे को नगर निगम की कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection ) 52 टिपर, 80 ट्राई साइकल , 4 डम्पर तथा दो लॉरी द्वारा कोष्ठा एवं पहाड़िया ग्राम में स्थित कंपोस्ट प्लांट तक भेजा जाता है ।

3.12.6 विद्युत प्रदाय

नगर में अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट से विद्युत प्रदाय होता है । विद्युत प्रदाय करने हेतु कटनी से सतना, रीवा होते हुए सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन उपलब्ध है । रीवा नगर के ग्राम सिलपरा में 220 के.वी. , गोड़हर एवं पहडियों में 132 के.वी. आदि स्थानों से 33 के.वी. 11 के.वी व एल.टी. लाइन द्वारा विद्युत की अपूर्ति की जाती है ।

विद्युत खपत का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया हैः- 8439

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

विद्युत खपत

सारणी 3- सा- 31

अन्य योग

औद्योगिक कृषि

प्रकार

वाणिज्यिक

आवासीय

7

4

5

6

3

2

1

71343

1074 135

427

11244

58463

विद्युत कनेशन

248.00 19200.48

291.02

645.76

3796.74

14219.01

विद्युत खपत(MWH )

स्त्रोतः मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रीवा

3.13 सामाजिक अधोसंरचना

3.13.1 शासकीय कार्यालय

संभागीय मुख्यालय होने से केन्द्र एवं राज्य शासन के सभी कार्यालयों के अलावा स्वासत्त संस्थाओं, बैंकों आदि के कार्यालय यहाँ पर स्थित है । कोठी कम्पाउन्ड में बहुत से राज्य शासन के कार्यालय स्थित है । इसके अलावा लगभग 25 प्रतिशत कार्यालय सम्पूर्ण नगर में बिखरे हुये रूप में किराये के भवनों संचालित है । शिल्पी प्लाजा का निर्माण हो जाने से कोठी कम्पाउन्ड में स्थित अन्य कार्यालयों को उक्त भवन में स्थान उपलब्ध कराया गया है । 3.13.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

नगर में उपलब्ध वर्तमान स्वास्थ्य सेवाए नगर एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । रीवा नगर में वर्तमान में दो सरकारी अस्पताल एवं एक सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल स्थित है । इसके अलावा रीवा जिले में 59 आयुर्वेदिक अस्पताल , 6 होम्योपैथिक अस्पताल. एक यूनानी एवं विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 44 निजी नर्सिंग होम भी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराते है । 3.13.3 शैक्षणिक संस्थाएँ

रीवा में वर्ष 1968 में अवधेश प्रताप सिंह विश्व विद्यालय की स्थापना की गई । इसके अतिरिक्त रीवा नगर में 183 आँगनबाड़ी, 54 प्राथमिक शाला, 30 माध्यमिक शाला, 5 हाई स्कूल , 13 हायर सेकंड्री शाला, 1 सैनिक स्कूल, 2 केन्दीय विद्यालय एवं 8 महाविद्यालय स्थित है । नगर की वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या का राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2016 के मानक की गणना अनुसार आवश्यकता की जानकारी सारणी 3 - सा-32 में दर्शायी गयी है । [ भाग 1 8440

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

A

PlanningArea

igis

District-Rewa

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayTrack

NationalHighway

Bypass

VillageBoundary

OtherRoad

MajorRoad

StateHighway

DTR

Source:MPPKVWCompanyLtd. 33KvLine

11KvLine

L StateInstituteForTownPlanning 3.14POWERSUPPLYNETWORK

Legend

Scale 00511.52253 Km

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

Pursins

Jiwala

Bhal

ToGurh

Belha(451)Kosta

Gadariya

Sonaura

Belha(450)

ToSirmaur

Ratahari

Ratahara

Badrao

AnantpuAnantpur

ToGaddi

Bara(383) laura

Bypass

mar

27) Bara(395)

Dakwar

ToManakahari

Siipari

Chirahulla

MahajanTola

NH-30

SH-9

To Shahdol

Supara

Ajigarha(28)Aligarha(

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSingrauli Kitwariya

Balea

Karahiya

Amva. TO

To Mukundpur

Telua

SH-

Marhi

Dekaha Pedra(333)

Magurhal

Maidani

ToSemaria

Ateriya

To Tamra

Rampurwa

Pipara(376)Rausar

Turkaha

Piparà(375)

Babupur

Duari

Godahar

Khokham

Majo

KemarBidawa

Amtalya

Chorahata

ToBankuaiya

Ramkui

NeegaKhab

ToGadwa.

Chorahati

ToSatna.

ToJabalpur 8441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

शैक्षणिक सुविधाएं

सारणी 3-सा- 32 क्र.

स्कूल

U.R.D.P.F.J. गाइडलाइन

केमानक

वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुसार आवश्यकता

6

3

2

1

130

5000 जनसंख्या पर 1

प्राथमिक शाला

1.

87

7500 जनसंख्या पर 1

माध्यमिक शाला

2.

83

7500 जनसंख्या पर 1

3.

हाई स्कूल

83

7500 जनसंख्या पर 1

4.

हायर-सेकण्डरी

5

महाविद्यालय

5.

1.25 लाख जनसंख्या पर

1

6.

आई.टी.आई

10 लाख जनसंख्या

पर 1

7. इंजीनियरिंग महाविद्यालय

10 लाख जनसंख्या

पर 1

चिकित्सा महाविद्यालय

8.

10 लाख जनसंख्या

पर 1

9.

10 लाख जनसंख्या

पर 1

तकनीकी/व्यवसायिक/ शिक्षा महाविद्यालय

10 से 15 लाख पर 1

विश्वविद्यालय परिसर

10.

3.13.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

ग्रामीण परिक्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट यथावत रहेंगे । नगरीय क्षेत्र में स्थित कार्यशील कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट को यथावत रखने का प्रस्ताव है । भविष्य में आवश्यकतानुसार जन सामान्य की मांग पर उचित कारण से यदि अन्यत्र स्थानांतरित करने की स्थिति बने तो कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट के समीपस्थ शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसका विस्तार किया जा सकता है । नए कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट कृषि भूमि के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे , किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

3.13.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र

नगर में अग्निशमन सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु 2 लाख जन संख्या पर एक फायर स्टेशन आवश्यक होता है । प्रति अग्निशमन स्टेशन हेतु एक हेक्टेयर भूमि आवश्यक है, ताकि आपति स्थिति के समय अग्निशमन प्रबंधन में कार्यरत कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें एवं कर्मचारियों के आवास भी इस स्थान पर उपलब्ध हो सकें । अग्निशमन हेतु स्थापित केन्द्र [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8442

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप )

एवं उपकेन्द्र ऐसे स्थानों पर नियोजित होना चाहियें जहां से शीघ्र अतिशीघ्र अग्निशमन वाहन अग्नि दुर्घटना के समय अपने गंतव्य तक पहुँच सके ।

वर्तमान में नगर निगम रीवा के पास 1 अग्निशमन स्टेशन है । जिसमें एक अग्निशमन वाहन व 27 कर्मचारी कार्यरत है, जिसके द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है । भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगर निगम के वर्तमान अग्निशमन केन्द्र को अधिक सशक्त, आधुनिक एवं कार्यशील बनाना प्रस्तावित है । भावी औद्योगिक विकास एवं जनसंख्या की वृद्धि तथा नगर के विकास को ध्यान में रखते हुये इसका आधुनिक उपकरणों के साथ अन्य स्थलों पर भी विस्तार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

3.13.6 क्रीडांगन / खेल परिसर

निवेश इकाई क्रमांक 02 में सिरमौर रोड के पास वर्तमान में एक स्टेडियम स्थित है । इस इकाई में सिविल लाईन क्षेत्र में तरण- ताल का निर्माण किया जा चुका है ।

3.13.7 डेयरी फार्म / पशुपालन

नगरीय क्षेत्र में यत्र - तत्र फैला हुआ डेयरी व्यवसाय स्वच्छ पर्यावरण को प्रदूषित एवं यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है । ऐसी स्थिति में रीवा नगर के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पर्यावरण एवं सुगम यातायात संचालन के लिए डेयरी व्यवसाय को नगरीय क्षेत्र से बहार उपयुक्त स्थल पर स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है । नए डेयरी व्यवसाय कृषि भूमि के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे , किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

रीवा नगरीय क्षेत्र के विकास का दबाव सामान्य रूप से बिछिया नदी, कुठुलिया फार्म हाउस आदि के कारण गोविन्दगढ़ , मुकुन्दपुर मार्ग की ओर कम हो रहा है । कुठुलिया फार्म हाउस बहुत पुराना है ।

3.13.8 स्लॉटर हाउस

वर्तमान में रीवा निवेश क्षेत्र में 1 स्लॉटर हाउस उपलब्ध हैं । नगर के स्वच्छ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नये स्लाटर हाउस स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा ।

3.13.9 पिकनिक/ पार्क स्थल

नगर के आबादी क्षेत्र के अंतर्गत दो पार्क आते है । प्रथम गुड़िया घर के पास तथा दूसरा पद्मधर पार्क , गंगा वाटिका कोठी कंपाउण्ड में घण्टाघर से लगा हुआ है । विकास योजना में आमोद- प्रमोद भूमि उपयोग अंतर्गत पार्क के प्रस्ताव दिए गए है ।

निवेश इकाई क्रमांक 1 में स्थित लक्ष्मणबाग के नाम से नगर में प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल से संलग्न नदी के किनारे के तटवर्ती क्षेत्र में 100 मीटर गहराई तक सघन वृक्षारोपण के साथ सौन्दर्गीकरण हेतु रखा गया है, जिसे पिकनिक स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकेगा तथा मनोरंजन हेतु नदी में नौका विहार का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा । 8443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

निवेश इकाई क्रमांक 4 में विक्रम पुल एवं नवनिर्मित पुल के बीच में स्थित टापू को पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है । उक्त टापू के पश्चिम में तथा कृषि महाविद्यालय छात्रावास के उत्तर की ओर निचली भूमि जो कि बरसात के दिनों में बाढ़ प्रभावित हो जाती है , में सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है । म०प्र ० गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना मंडल द्वारा बीहड नदी के दोनो ओर रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है ।

3.13.10 मेला स्थल

वर्तमान समय में रीवा नगर में किले के अंदर खुले स्थान में मेला आयोजित किया जाता है । मैदान हेतु विशिष्ट स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

3.13.11 प्रदर्शनी स्थल

टी.आर.एस. कॉलेज मार्ग पर मानस भवन एवं अमहिया नाला के मध्य की भूमि 2.00 हेक्टर क्षेत्र इस उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है ।

3.13.12 ए.टी.एम.

ए.टी.एम. मानचित्र में निवेश क्षेत्र में स्थित विभिन्न वाणिज्यिक बैंको के ए.टी.एम. की स्थिति को मानचित्र क्रमांक 3.15 में दर्शाया गया है ।

3.13.13 भू-जल संवर्धन

विगत कई वर्षों से रीवा नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में भू- जल स्तर वर्ष- प्रतिवर्ष घटता जा रहा है । ग्रीष्मकाल में कुएं एवं नलकूप सूख जाते है जिसके कारण नगरवासियों को जल संकट का सामना करना पडता है । इसके निदान हेतु कृत्रिम विधियों से भू- जल स्तर में वृद्धि किया जाना आवश्यक है ।

कुओं, हैण्ड पंपों एवं नलकूपों में वर्षाजल एकत्रित कर भू- जल स्तर को बढ़ाने हेतु रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एक उत्तम तकनीक है । इसमें भू- जल स्तर में वृद्धि होगी साथ ही रिचार्जपिट (गड्ढ़ा) , रिचार्ज ट्रेच, रिचार्ज शाफ्ट में भी छत का पानी इक‌ट्ठा का रिचार्ज किया जा सकता है । इन पद्धतियों का समावेश म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में किया गया है, जिसका पालन प्रत्येक ट्यूबवेल धारियों को करना अनिवार्य किया जाना आवश्यक होगा । साथ ही नगर के बड़े- बड़े दो संस्थाओं जैसे बड़े भवनों, काम्पलेक्सों, सार्वजनिक एवं सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रक्षेत्रों आदि में उक्त प्रणाली को विकसित किए जाने हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराना आवश्यक होगा ।

3.13.14 इलेक्ट्रिक चार्जिंग/ बेटरी चार्जिंग स्टेशन

रीवा नगर में वर्तमान में विद्युत से चलने वाले वाहन ई- रिक्शा लोक वाहन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं । इनके लिए किसी भी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं है । वर्ष [ भाग 1 8444

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर शहर में बस स्थानक, पार्किंग क्षेत्रों एवं पेट्रोल पम्प क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बेटरी चार्जिंग स्टेशन लगाये जाना प्रस्तावित है ।

3.13.15

सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

वर्तमान में रीवा नगर में खाना बनाने के लिए एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुँचाई जाती है । इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा घरेलू वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पी० एन० जी०) और परिवहन क्षेत्र के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी०एन० जी०) की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चिम किये जाने हेतु भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड द्वारा अधिकृत संस्था से सिटी डिस्ट्रब्यूशन नेटवर्क को विकसित करने और संचालित करने के लिए पी० एन०जी०आर० बी० एक्ट 2006 के तहत रीवा नगर में विकसित किया जा रहा है ।

3.13.16 अन्य सेवाएं- सुविधाएं

डाकघर, दूरभाष केन्द्र , आरक्षी / उप-आरक्षी केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र, जल वितरण केन्द्र, इत्यादि की क्षमता एवं जनसंख्या के आधार पर भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृद्धि करना होगी । प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त स्थल का चयन कर नगर विकास समिति के सुझाव से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर विकास किया जाना प्रस्तावित है । 8445 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

PlanningArea

Km

District-Rewa

3.16EXISTINGATM

RailwayTrack

Bypass

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

VillageBoundary

OtherRoad

MajorRoad

StateHighway

ATM

StateInstituteForTown,Planning

Source:MunicipalCorporation,Rewa Legend

aWaterbody

Scale

REWADEVELOPMENTPLAN2035

0051152253

ToPrayagraj

Puraina

Bhundaha

Jiwala

MajorCarial

Bhati

ToGurh

Beiha(451)Kosta

Gadariya

Sonaure

Balha(480)

ToSirmaur.

Ratahari

Ratshara

Anantpur

Badrao

ToGaddi

Saman

OLDNH-7

Bypass

Ваrа(335)

Dakwar

anakahari ToMa

Silpari

Chirahulla

Bara(304)

Urahat

MahajanTola

NH-30

SH-D

Ajigarha(20)Ajigarna(27)

-To Shahdol

Silpara

Bode

Khutehi135

Kuthuliya

To Singrauli

RewaKha

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Karahi

Kitwariya

Karahiya

1

Dekana

ToAmve

Tekua

ToMukundpur

Chutchi134

SH

Mathi

Padra(333)

Magurhar

Maidani

ToSem

Alariya

Khaira

ToTamra

Pipara(376)Rausar

Rampurwa

Turkaha

Dohi

Padra(336)

Pipara(375)

Khairi

Babupur

Duan

Godahar

Khokham

KemalBidawa

Amratya

ToBankuaiya

Chorahata MajorCana

Ramkui

NeegaKhobhar,

ToGaGadwa.

Chorahati

ToSatna

ToJabalpur भाग 1 8446

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अध्याय 4 प्रस्तावित यातायात संरचना परिवहन सरचना शहर की मूल आवश्यकता होने से वाहन, जल - मल, अपशिष्ट, विद्युत , टेलीफोन आदि जन - सुविधाओं के संबंध का कार्य परिवहन संरचना के सापेक्ष ही होता है । नगरीय विकास /विस्तार के लिये प्रभावपूर्ण परिभ्रमण संरचना की आवश्यकता होती है , ताकि नगर आबादी को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था प्राप्त हो सके, प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी आकार एवं स्वरूप का निर्धारण करती है, कुशल यातायात प्रबंधन से यात्रा का समय , दूरी तथा वाहन चालन मूल्य आदि को कम किया जा सकता है , प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है:-

1. क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ।

2. नगर के प्रस्तावित विकास एवं विस्तार हेतु उपयुक्त परिभ्रमण संरचना,

3. नगर के कार्य केन्द्रों का परस्पर संबंध स्थापित करना,

4. नगर की बसाहटों का आपस में सामन्जस्य स्थापित करना,

5. मिश्रित यातायात के अनुरूप ससंगठित मार्ग संरचना, यातायात प्रणाली की कार्य- कुशलता का आंकलन निम्न घटकों के आधार पर किया जाता है-

(2) नगरीय यातायात

(1) अंर्तनगरीय यातायात

4.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर के भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है । भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है । मार्ग संरचना निर्मित होने के उपरांत लम्बे समय तक उपयोग में आती है । वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, पिछले एक दशक में वाहनों की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है । नगर यातायात हेतु छोटे यात्री वाहन जैसे कि टेम्पो , मैजिक वाहन एवं ऑटो एवं ई- रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन होकर नगर की यातायात प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाते हैं । वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन के रूप में टेम्पों, ऑटो रिक्शा मैजिक वाहन, साईकिल रिक्शा, आदि प्रकार के यात्री वाहन हेतु एवं माल वाहन हेतु ऑटो रिक्शा एवं हाथ ठेला का उपयोग प्रचलित है । तीव्र एवं मंद गति वाहनों द्वारा नगर मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए गंभीर समस्या है । नगर की वर्तमान यातायात समस्या के सुधार हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव दिए गए हैं :-

4.2 अंर्तनगरीय यातायात

4.2.1 रेल मार्ग

रीवा नगर रेल यातायात से देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी क्षेत्रीय यातायात की आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान में हो रही है, वर्तमान में रीवा रेल्वे स्टेशन विकसित है । 8447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

4.2.2 सड़क मार्ग

रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग - 30 के दक्षिण में स्थित है जो रीवा शहर के एक छोर से दूसरे छोर को बायपास के माध्यम से जोड़ता है । माल का आयात- निर्यात मार्ग यातायात द्वारा देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से होता है । इस प्रकार क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात का काफी दबाव रहता है । क्षेत्रीय यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये बायपास मार्ग का निर्माण किया गया है ।

4.2.3 हवाई मार्ग

रीवा नगर में ग्राम चोरहटा, चोरहटी में 2000.00 मीटर लम्बा एवं 150.00 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी स्थित है जिसका विस्तारीकरण निवेश क्षेत्र के अंदर ग्राम चोरहटा एवं चोरहटी तथा निवेश क्षेत्र के बाहर ग्राम अगडाल , उमरी , पतेरी एवं केमार (जिला सतना) तक किया जाना प्रस्तावित है । हवाई पट्टी का विस्तारीकरण क्षेत्र प्रारूप विकास योजना में सम्मिलित किया गया है । रीवा नगर से पास में प्रयागराज (उ०प्र० ) , खजुराहो, जबलपुर हवाई अड्डे स्थित हैं ।

4.3 नगरीय यातायात

नगरीय यातायात की परिभ्रमण संरचना वर्तमान एवं प्रस्तावित दोनो ही प्रकार के प्रमुख कार्य केन्द्रों तथा यातायात अवसान केन्द्रों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित की गई है, इसके द्वारा क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण हो सकेगा । प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना से नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र जैसे- कलेक्ट्रेट, कृषि उपज मण्डी, यातायात नगर, औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक केन्द्र से सीधा सम्पर्क हो सकेगा । प्रस्तावित यातायात संरचना हेतु अपनाई गई नियोजन नीति निम्न बिन्दुओं पर आधारित है

नगर के आबादी क्षेत्रों एवं मुख्य गतिविधि वाले क्षेत्रों तक सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात प्रणाली का विकास ।

मुख्य कार्य केन्द्रों जैसे- यातायात केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, शैक्षणिक आदि केन्द्रों में पदचारी मार्गों का विकास ।

विभिन्न संरचना इकाईयों के मध्य प्रभावी परिवहन तंत्र का विकास ।

समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात एवं प्रबंधन की तकनीकी पहल ।

नगर की भावी जनसंख्या हेतु दक्ष एवं सुदृढ़ परिवहन प्रणाली की व्यवस्था ।

4.4 मार्गों का श्रेणी क्रम एवं मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

4.4.1 क्षेत्रीय मार्ग

रीवा नगर के उत्तर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 गुजरता है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में नगर का विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क स्थापित होता है । [ भाग 1 8448

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

4.4.2 नगरीय मार्ग

(अ) बायपास मार्ग

रीवा नगर के आंतरिक यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं को कम करने हेतु बायपास मार्ग का विकास किया गया है, जिसकी चौड़ाई 45.00 / 60.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

(ब) प्रमुख नगर मार्ग

नगर का प्रमुख यातायात नगर केन्द्र, प्रमुख कार्य केन्द्र, शिक्षा संस्थायें , स्वास्थ्य केन्द्र इन्ही मार्गों पर स्थित होने से इन मार्गों की यातायात क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये चौड़ाई सारणी 4- सा-3 अनुसार प्रस्तावित की गई है ।

(स) वृत्त खण्ड मार्ग

यह मार्ग आवासीय खण्डों एवं भूमि उपयोग क्षेत्रों की सीमा पर प्रस्तावित किये गये हैं, ये विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करेंगे, इनकी चौड़ाई 18.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

(द) स्थानीय मार्ग

यह मार्ग मुख्यतः आवासीय खण्डों में सुगम परिभ्रमण उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तावित है, इन मार्गों के किनारे फुटपाथ , भूमिगत जल- मल निकास एवं विद्युत प्रदाय हेतु लाईनों आदि सेवा- सुविधाओं का प्रावधान होता है । इनकी चौड़ाई 07.50-12.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

4.4.3 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

यातायात के प्रकार व उनकी विशेषता के अनुरूप एवं भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की गई है, सारणी 4- सा -1 में नगर के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई एवं सारणी 4 - सा -1 में विद्यमान नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई निर्धारित की गई है । भाग 1 ]

8449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

उप मार्ग क्रं

प्रमुख मार्ग का नाम

3 1

2

1.

बायपास मार्ग

चोरहटा से रतहरा तक रतहरा से शहडोल मार्ग तक

छोटे पुल से सिरमौर चौराहा तक

सिरमौर चौराहा से रतहरा बायपास तक

2.

छोटे पुल से चोरहटा बायपास तक

पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक-7 चोरहटा बायपास एवं रतहरा बायपास से आगे

सिरमौर चौराहा से स्टेडियम तिराहा तक

3.

स्टेडियम तिराहा से बायपास जंक्शन तक 2. सिरमौर मार्ग

बायपास जंक्शन से सिरमौर की ओर जाने वाले मार्ग से आगे 4.

3. सीधी मार्ग (वाया गुढ़ रोड)

समान तिराहा से पी.टी.एस. चौक होकर एस.ए.एफ. चौक तक एस.ए.एफ. चौक से एम.आर.1 तक एम.आर.1 से आगे 5. गड्डीमार्ग

बिछिया सिंधी कैम्प तिराहा से महाजन टोला होकर आगे नाला तक नाला से आगे तक 6.

बिछिया पुल से शहडोल मार्ग पर बायपास मार्ग संगम तक शेष भाग एम.आर. 1 से आगे शहडोल मार्ग (एस. एच.)

7.

पुराना डिपो तिराहा से बायपास मार्ग संगम तक

सेमरिया मार्ग वाया वनकुइयां

सारणी 4- सा- 1

मार्ग की श्रेणी चौड़ाई (मीटर में) विकास योजना 2021 में

विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

4

5

6 60.00

60.00

60.00

60.00

30.00

30.00

40.00

40.00

वाणिज्यिक मार्ग

40.00

40.00

60.00

60.00

24.00

18.00-24.00

35.00

36.00

वाणिज्यिक मार्ग

45.00

45.00

18.00

18.00

30.00

30.00

वाणिज्यिक मार्ग

45.00

45.00

18.00

15.00-18.00

वाणिज्यिक मार्ग

30.00

30.00

30.00

30.00

वाणिज्यिक मार्ग

45.00

45.00

18.00

18.00

वाणिज्यिक मार्ग 8450

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

उप मार्ग प्रमुख मार्ग का नाम

3 1

2

शेष भाग बायपास मार्ग संगम से आगे

8.

सेमरिया मार्ग (वाया वीड़ा)

वनकुईयां - वीड़ा मार्ग तिराहा से बायपास मार्ग संगम तक शेष भाग बायपास मार्ग संगम से आगे

9. गढ़वा मार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -7 से बायपास मार्ग संगम तक बायपास मार्ग संगम से आगे 10.

मनकहरी मार्ग

सुभाष तिराहा से बायपास मार्ग संगम तक बायपास मार्ग संगम से आगे 11.

कुठुलिया फार्म तिराहा से बायपास मार्ग संगम तक बायपास मार्ग संगम से आगे बैसा मुकुन्दपुर मार्ग

12. तमरा मार्ग

ए.जी. कालेज मार्ग बड़ी पुल के पहले से आयुर्वेदिक कालेज / अस्पताल मार्ग

मार्ग की श्रेणी विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)

विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

4

5

6 30.00

30.00

18.00

18.00

वाणिज्यिक मार्ग

30.00

30.00

18.00

18.00

वाणिज्यिक मार्ग

30.00

30.00

18.00

18.00

वाणिज्यिक मार्ग

35.00

35.00

24.00

30.00

वाणिज्यिक मार्ग

30.00

30.00

24.00

वाणिज्यिक मार्ग 8451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) नगर में वर्तमान प्रमुख मार्गों की जानकारी निम्न सारणी 4 - सा -2 में दर्शायी गयी है ।

क्षेत्रीय / नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 4- सा- 2

मार्ग खण्ड

मार्ग

क्र

3 2

1

अ- जयस्तंभ से खन्ना चौक तक विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)

विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

5

4

12.00

12.00

ब- खन्ना चौक से धोबिया टंकी तक

18.00

15.00-18.00

स धोबिया टंकी से भैरव मार्ग तिराहा तक

1. वेंकट मार्ग

12.00

12.00

18.00

18.00

द- भैरव मार्ग तिराहा से बिछिया नदी पुल

तक

अ- अस्पताल चौक से गुरुद्वारा तिराहे तक

18.00

18.00

15.00

15.00

ब- गुरूद्वारा तिराहे से गोस्वामी एक्सरे के

पास नाले तक

2. अमहिया

18.00

18.00

स- गोस्वामी एक्सरे के पास नाले से

सिरमौर चौक तक

18.00

द- सुपर स्पेस्लिटी अस्पताल से सांई मंदिर

तक

12.00

09.00

अ- स्टेचू चौक से एस . के. स्कूल तिराहे

तक

3. फोर्ट रोड

12.00

12.00

ब- एस.के. स्कूल तिराहा से मछरिहा

दरवाजा (किला) तक

12.00

09.00

स- मछरिहा दरवाजा से किला मुख्य द्वार

तक

4.

12.00

12.00

बड़ी पुल से एस.के. स्कूल तिराहे तक

पचमठा मार्ग

12.00

09.00

अ- घोघर स्कूल तिराहे से एस.के. स्कूल

खन्ना चौक तक

12.00

12.00

ब- खन्ना चौक से एन.एच. - 7 तक

खन्ना 5. टाकीज मार्ग

प्रकाश चौक से राज निवास तक 6.

कालेज मार्ग

18.00

18.00 8452

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

भार्ग खण्ड मार्ग

क्र

3 2

1

अ- प्रकाश चौक से गुड़हाई बाजार तक

7.

कला मंदिर मार्ग

ब- गुड़हाई बाजार चौक से सिंधी चौक होकर पुराने मुख्य डाकघर तक 8.

ए.जी. कालेज

अ- ए.जी. कालेज तिराहे से बड़ी पुल तक ब बड़े पुल से ए.जी. कॉलेज तिराहे तक

9.

मार्तण्ड स्कूल मार्ग ताला हाउस होकर रसिया मोहल्ला मोड़ तक मार्तण्ड स्कूल मार्ग

अर्जुन मार्ग धोबिया टंकी से पी.टी.एस. चौक तक 10.

11

विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)

विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

5

4

09.00

09.00

09.00

09.00

24.00

24.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

15.00-18.00

12.00

12.00

कलेक्ट्रेट के सामने से जिला न्यायालय तक

न्यायालय मार्ग

12.

जय स्तंभ से बड़े पुल तक बड़ी पुल मार्ग

अ- धोबिया टंकी से चुनहाई कुआं तक

ब- चुनहाई कुआं से रानी तालाब होकर

बिछिया पुल तक

रानी 13. तालाब मार्ग स- बिछिया नदी पुल से लक्ष्मण बाग मंदिर तक

14.

गुढ़ मार्ग से रामसागर मंदिर तक रामसागर मंदिर मार्ग

अ- पुराना गल्लामंडी मार्ग गल्लामंडी 15. मार्ग अर्जुन नगर

09.00

09.00

09.00

09.00

18.00

15.00

18.00

15.00

18.00

15.00

18.00

15.00

12.00

12.00

ब- गल्लामंडी मार्ग से अर्जुन नगर कालोनी.

मोड़ तक

16.

बोदा बाग (नीम चौक) से स्टेडियम तक

स्टेडियम रोड

पी.के.

17.

पी.टी.एस. चौक से पी. के. स्कूल (पुराना एन. एच.- 7 तक)

स्कूल रोड

18.

पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग से खुटेही मार्ग से होकर जनपद पंचायत कार्यालय तक ।

बजरंग नगर मार्ग

19.

ढेकहा (पुराना डिपो ) के बगल से हरिजन बस्ती होकर वीड़ा मार्ग तक ढेकहा वीड़ा मार्ग

18.00

18.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00 8453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप )

मार्ग खण्ड मार्ग

क्र

3 2

1

20. कृष्णा नगर मार्ग ।

(अ) गुढ़ मार्ग से चिरहुला कॉलोनी एवं कृष्ण नगर होते हुए बायपास मार्ग संगम तक ।

जोरी मार्ग (अ) बायपास मार्ग संगम से ग्राम जोरी

21.

होते हुए भडारी तालाब की ओर । (ब) बायपास मार्ग संगम से समान बॉध होते हुए भानपुर तालाब तिराहे तक । 22.

रामसागर तालाब से कृष्णा नगर मार्ग तक ।

रामसागर मार्ग

लेकव्यु मार्ग

23.

(अ ) करहिया मण्डी तिराहे से बायपास मार्ग संगम तक ।

(ब) बायपास मार्ग संगम से आगे । 24.

(अ) पुराना एन ० एच०-07 से ग्राम पंचायत गोडहर होकर बायपास मार्ग संगम तक ।

रीवा गोडहर मार्ग

(ब) बायपास मार्ग संगम से आगे । 25.

(अ) एन0एच0-30 से ग्राम कोष्टा होते हुए कम्पोस्ट प्लांट तक । कंपोस्ट प्लांट मार्ग

(ब) कम्पोस्ट प्लांट से आगे ग्राम बेलहा ,

सौनोरा एवं पुरैना की ओर जाने वाला मार्ग । (अ ) गड्डी मार्ग से सिलपरी होते हुए

गड्डी मार्ग

26.

विद्यालय तक । (ब) गड्डी मार्ग पर स्थित तोपखाना सिंधी केम्प के पास से मुक्तिधाम तक । 27.

(अ) जनता कॉलेज चौराहा से पश्चिम में मनकहरी मार्ग तक । जनता कॉलेज मार्ग

(ब) जनता कॉलेज चौराहा से पूर्व की ओर एस ० आर०-3 तक ।

(स) जनता कॉलेज मार्ग से दक्षिण में नये बस स्टैण्ड तक ।

28.

विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)

विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

5

4

18.00

24.00

18.00

18.00

18.00

30.00

18.00

30.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

यांत्रिकी कॉलेज से एस०आर०-4 के आगे

तक

8454

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

मार्ग खण्ड मार्ग

क्र

3 2

1

29.

राष्ट्रीय राजमार्ग-30 से दक्षिण में जिवला होते हुए पश्चिम में रतहरा बायपास तक ।

नगरीय मार्गों को जोड़ने वाले वृत्तीय मार्ग

मुख्य मार्ग

30.

निवेश ईकाई के अंदर आवागमन 31. वृत्त खण्ड मार्ग

नगरीय क्षेत्र के अंदर आवागमन 32.

स्थानीय मार्ग

क्षेत्र के अंदर आवागमन 33.

पदचारी मार्ग

ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन 34.

ग्रामीण पहुँच मार्ग

35. प्रधानमंत्री सडक

स्त्रोतः - नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)

विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

5

4

12.00

24.00 18.00-30.00

18.00 12.00-15.00

07.50-12.00 07.50-12.00

07.50 06.00

18.00

18.00 8455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई

सारणी 4- सा-3

मार्ग खण्ड

क्रं मार्ग

2

3 1

बायपास मार्ग

1. बेला बायपास

शहडोल बायपास संगम से ग्राम मघुरहाई होते हुए निवेश क्षेत्र के बाहर बेला की ओर ।

2. रिंग रोड

प्रस्तावित बेला बायपास मार्ग संगम से ग्राम रौसर एवं निपनिया होते हुए ग्राम बाबूपुर होते हुए पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग तक । प्रमुख नगरीय मार्ग

1. एम.आर.-1

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 में रतहरा तालाब के दक्षिण की ओर गुढ़ गड्डी होते हुए ग्राम जोरी तक ।

2. एम.आर.-2

गुढ़ मार्ग पर एम.आर. - 1 संगम से सिलपरा में शहडोल मार्ग तक । 3. एम.आर.-3

एम.बी.ए. कॉलेज भवन के सामने से पूर्व की ओर विश्वविद्यालय के दक्षिणी छोर से होकर एस.आर. कमांक-3 तक । 4. एम.आर.-4

वनकुईयां मार्ग मैदानी ग्राम स्कूल के सामने से बीड़ा मार्ग को जोड़ते हुए एस.आर. - 1 तक ।

5. एम.आर.-5

ग्राम खोभर एवं बाबूपुर में प्रस्तावित सामान्य औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण से होकर उत्तर में रेड कारपेट तक । 6. एम.आर.-6

चोरहटा स्थित हवाई पट्टी मार्ग संगम से ग्राम बाबूपुर में रिंग रोड तक । 7. एम.आर.-7

ग्राम निपनिया में रेल्वे लाईन के पूर्व में जोरी मार्ग से रिंग रोड तक ।

ग्राम निपनिया में रेल्वे लाईन के पश्चिम में जोरी मार्ग से रिंग रोड तक । 8. एम.आर.-8

विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)

4

5

45.00

45.00

45.00

30.00

30.00

30.00

24.00

24.00

18.00-24.00 24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00 [ भाग 1 8456

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

PlanningArea

DistrictRewa

Waterbody

RailwayStation

MunicipalArsaBoundary

RallwayTrack

Flyover

NationalHighway

VillageRoad

Bridge

PlanningAreaBoundary

MinorCityRoad

OtherPublicRoad

OtherPrivateRoad

VillageBoundary

FootPath

StateHighway

CartTrack

MajorCityRoad

BusStand

StateInstituteForTownPlanning

AirStrip

ByPass

Scale 0051152253 Km

Legend

4.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

Jiwala

Bhundeha

Puraina

Kosta

ToGurh

Belahs(481)

Betha(450

ToSirmaur.

ToGaddi

Bypa

OLDNH-7

Dakwer

ToManakahari

Silpari

Barn(384)

Chirah

NH-30

SH-9

Sirkhi Ajgarha(20) Arha(27)

Sapare

To Shahdol

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Khushi135

Kuthutiy

To Singrauli

Karahi

ToAmva:

124 Dekaña

ToMukundpur

SH-9 rahtya

Mar

Padra333

maria ToSen

ToTamra Atariya

Khaira

kaha

Pipára(370)

Pipara(375)

Khokham

Amralya

ToBankuaiya

Chyprahata

ToGadwa.

Chorahati

ToSat Satna.

ToJabalpur 8457

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

मार्ग खण्ड

मार्ग

क्रं

3 1

2

वृत्तखण्ड मार्ग

1. एस.आर.-1

झिरिया में गुप्ता पेट्रोल पंप के पास केन्द्रीय विद्यालय से होकर बायपास मार्ग संगम तक ।

2. एस.आर.-2

सिरमौर रोड पर एम.बी.ए. भवन के दक्षिण में अजगरहा एस.आर. - 1 तक । 3. एस.आर.-3

पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से उत्तर की ओर एम.आर. - 03 होते हुए बायपास मार्ग संगम तक ।

4. एस.आर.- 4

जनता कॉलेज मार्ग से एम.आर. - 03 होते हुए उत्तर की ओर बायपास मार्ग संगम तक ।

5. एस.आर.- 5

राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक -7 से रेल्वे स्टेशन के उत्तर से होकर बायपास मार्ग तक । 6. एस.आर.-6

ग्राम बोदा में एस. आर. -8 से उत्तर में बायपास मार्ग तक । 7. एस.आर.- 7

वनकुईयां मार्ग मैदानी ग्राम स्कूल के पास से नौबस्ता मार्ग होते हुए रेल्वे स्टेशन तक ।

8. एस.आर.-8

अनन्तपुर में मनकहरी मार्ग से पश्चिम की ओर एस.आर. -1 तक । 9. एस.आर.- 9

निपनिया में दोही मार्ग संगम से दक्षिण की ओर रौसर चौराहा होते हुए रिंग रोड तक ।

10. एस.आर.- 10

ग्राम गोड़हर में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व की ओर बायपास मार्ग तक । 11. एस.आर.- 11

बनकुईंया मार्ग से पूर्व की ओर एस.आर. - 12 होते हुए बीड़ा मार्ग तक । 12. एस.आर.-12

एम.आर. - 4 से दक्षिण की ओर एस.आर. - 11 होते हुए बनकुईया मार्ग तक । 13. एस.आर.- 13

गुढ़ मार्ग से चिरहुला कॉलोनी होते हुए पूर्व में बायपास मार्ग तक । 14. एस.आर.- 14

अनंतपुर में कुबेर तालाब के पास उत्तर में बायपास मार्ग तक ।

विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)

5

4

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

15.00

18.00

18.00

12.00

18.00

18.00

18.00

12.00

18.00 12.00

18.00

12.00

18.00 8458

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

मार्ग खण्ड

मार्ग

3 1

2

एस.आर. -15

जनता कॉलेज मार्ग से पूर्व की ओर एस.आर. - 3 होते हुए जनता कॉलेज मार्ग तक । 15.

एस.आर. - 16 दोही मार्ग से एम.आर. -8 तक । 16.

एस.आर.-17

17.

एम.आर. - 7 से एस.आर. - 9 होते हुए रौसर तमरा मार्ग तक । एस.आर. -18

विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

विकास योजना 2021 में चौड़ाई (मीटर में)

4

5

12.00

18.00

18.00

18.00

18.00

ग्राम खोभर से पूर्व की ओर बायपास मार्ग तक ।

18.

एस.आर.- 10 से एस.आर.- 18 तक । 19. एस.आर. -19

एस.आर.- 20 एस.आर. - 16 से रिंग रोड तक । 20.

एस.आर.-21

21.

एम.आर. - 7 से एस.आर. - 9 होते हुए रौसर तमरा मार्ग तक । एस.आर.-22

22.

एम.आर. - 4 से ग्राम ढेकहा में पद्मधर कॉलोनी मार्ग तक ।

एस.आर.-23 एस.आर. -22 से सेमरिया मार्ग तक । 23.

स्थानीय मार्ग

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

12.00

एल.आर. -4 से पश्चिम की ओर बायपास मार्ग तक ।

1. एल.आर.-1

2. एल.आर.-2

ए.जी. कॉलेज तिराहा से गड़वा मार्ग होते हुए धौचट मार्ग तक । 3. एल.आर.-3

ग्राम दुआरी में गड़वा मार्ग से दक्षिण की ओर एस.आर.-5 तक । 4. एल.आर.-4 बिछिया पुल के पास मार्ग । 5.

बाणसागर मार्ग से एस.आर. - 6 तक । एल.आर.-5

6. एल.आर.-6

गुढ़ मार्ग के उत्तर से एम.आर. - 5 होते हुए पूर्व की ओर एम.आर. - 1 तक । एल.आर-7

7.

बाणसागर कॉलोनी से दक्षिण में एम.आर.-5 होते हुए चिरहुला कॉलोनी मार्ग संगम तक ।

8. एल.आर.-8

12.00 12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

एल.आर. -8 से दक्षिण की ओर गुढ़ मार्ग तक ।

जेल मार्ग ।

9. एल.आर.-9

12.00 नोटः- यदि मार्गों की चौड़ाई उनकी प्रस्तावित चौड़ाई से स्थल पर अधिक उपलब्ध होती है तो ऐसे मार्गों की चौड़ाई यथावत वर्तमान चौड़ाई के अनुसार ही प्रावधानित होगी । 8459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भागT1 ]

PlanningArea

PROPOSED

District-Rewa

StateInstituteForTownPlanning

Legend EXISTING

4.2PROPOSEDTRANSPORTNETWORK

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayag

ToGurh

ToSirmaur

ToGaddi

ToManakahari

To Shahdol

To Singrauli

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMukundpur

ToAmva

ToSemaria

ToTamra

ToBankuaiya

To Gadwa

To

ToJabalpur [ भाग 1 8460

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

4.5 यातायात प्रणाली में सुधार

रीवा नगर के यातायात के वर्तमान अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि नगर में यातायात यांत्रिकी के सुधार की बहुत संभावना है . जिससे वर्तमान मार्ग की पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है एवं यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जाकर यातायात प्रवाह की यातायात प्रवाह की क्षमता बढ़ाई जा सकती है । यातायात की क्षमता बढ़ाने हेतु मार्गों को चौड़ा बनाना, फुटपाथों का निर्माण करना आदि सम्मिलित है ।

4.5.1 मार्ग संगमों में सुधार

मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित मार्ग संगम दुर्घटना की दृष्टि से खतरनाक है । इन चौराहों को यातायात की दृष्टि से सुनियोजित रूप से विकसित किया जाना प्रस्तावित है जो निम्नानुसार है:-

1. प्रकाश चौक ।

2. अस्पताल चौक ।

3. जय स्तम्भ चौक ।

4. खन्ना चौराहा ।

5. कला मंदिर तिराहा ।

6. धोबिया टंकी चौक ।

4.6 यातायात अवसान केन्द्र (माल/यात्री)

4.6.1 अवसान केन्द्र (माल)

(अ) रेल्वे गुड्स यार्ड

भविष्य की आवश्यकता के मान से वर्तमान में रेल्वे विभाग का गुड्स यार्ड हेतु स्थान पर्याप्त है ।

(ब) यातायात नगर / लॉजिस्टिक हब

रीवा नगर के मध्य क्षेत्र में व्याप्त यातायात समस्याओं के निदान हेतु यातायात नगर रीवा मार्ग (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-07) पर विकसित है । इसके अतिरिक्त एक यातायात नगर / लॉजिस्टिक हब बायपास से लगकर गड़वा मार्ग पर ग्राम दुआरी में तथा दूसरा यातायात नगर / लॉजिस्टिक हब प्रस्तावित बायपास पर ग्राम बैसा में प्रस्तावित है ।

4.6.2 अवसान केन्द्र (यात्री)

(अ) रेल्वे स्टेशन

वर्तमान में रीवा रेल्वे स्टेशन नगर के पश्चिम में ग्राम गोड़हर में स्थित है, नगर के मध्य से व अन्य क्षेत्र से केवल एक ही मुख्य पहुंच मार्ग उपलब्ध है ।

(ब) क्षेत्रीय बस स्टेण्ड एवं बस डिपो

रीवा नगर में वर्तमान में दो बस स्टेण्ड हैं, जिसमें से पुराना बस स्टेण्ड नगर के मध्य में कलेक्ट्रेट भवन के पास स्थित है । नया बस स्टेण्ड समान चौराहा ग्राम समान में स्थित है , जो कि पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 07 से लगकर है । 8461

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

(स) पिकअप स्टेशन

नगर में वर्तमान में स्थानीय यातायात को सुगम बनाने हेतु पिकअप स्टेशन का प्रस्ताव विभिन्न स्थानों पर दिया गया है । इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्था के प्रस्ताव अनुसार पिकअप स्टेशन सभी उपयोगों में मान्य होंगें ।

(द) ओवर ब्रिज

नगर में रेल्वे लाइन , नदी एवं बायपास विकास के परिणाम स्वरूप ओवर ब्रिज एवं अंडरपास की आवश्यकता है । नगर यातायात की संरचना को लागू करने के दौरान विकास योजना के प्रस्ताव अनुसार एवं आवश्यकता अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा उक्त निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । नगर के यातायात एवं रेल लाइन को दृष्टिगत रखते हुए एक फ्लाई ओवर रेल्वे स्टेशन तिराहा (पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 07) पर निर्माणाधीन है एवं अन्य दो (सिरमौर चौराहा एवं समान चौराहा) का कार्य पूर्ण होकर आवागमन चालू है ।

(ई) वाहन विराम स्थल

नगर के प्रमुख यातायात उदित केन्द्र एवं अवसान केन्द्र के आसपास वाहन विराम पार्किंग आवश्यक है । नगर में मुख्य रूप से व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा शैक्षणिक गतिविधियां संचालन करने हेतु सुगम यातयात एवं पार्किंग की समस्याएँ हैं, नगर के मध्य में स्थल की कमी के कारण वाहन पार्किंग स्थलों की उपलब्धता का अभाव है ।

नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ वाहन , यातायात तथा परिवहन गतिविधियाँ बढ़ी हैं, नगर में उपयुक्त एवं पर्याप्त वाहन विराम स्थल का अभाव है तथा प्रत्येक जगह मार्ग पर वाहन खड़े किये जाते हैं । प्रस्तावित नगरीय क्षेत्रों में समुचित स्थल उपलब्ध न होने की दशा में पार्किंग हेतु स्थल नियत किया जाना प्रस्तावित है । इनके स्थल का निर्धारण स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया जाना है ।

4.7 पार्किंग प्रस्ताव

वर्तमान में पार्किंग की समस्या नगर के मध्य क्षेत्र एवं अन्य कार्य केन्द्रो के समीप बहुत अधिक है । भविष्य में यह समस्या ओर भी बढ़ने की संभावनाएँ हैं । इसका हल यही होगा कि प्रभावी सुगम परिवहन व्यवस्था विकसित की जावे एवं यातायात के प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार की जावे । साथ ही स्थायी निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि पार्किंग की विस्तृत योजना बनाई जाकर उसका कियान्वयन स्थानीय स्तर पर किया जावे । पार्किंग योजना तैयार होने तक निम्न व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मध्य क्षेत्र में पार्किंग स्थलों का विकास करते हुये पार्किंग की फीस प्रतिघंटे की दर से स्थानीय संस्था द्वारा निर्धारित की जावे ।

मध्य क्षेत्र में फुटपाथ की चौड़ाई 1.5 मीटर रखी जाकर उसके अंदर ही ड्रेनेज आदि सेवा- सुविधाएँ निकाली जाये तथा सड़क की शेष भूमि का मार्ग के किनारे पार्किंग के लिये उपयोग किया जावे । 8462

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

मध्य क्षेत्र की सडकों के भाग पर यातायात दबाव का आंकलन कर स्ट्रीट पार्किंग की व्यवस्था ।

चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के लिये पृथक- पृथक पार्किंग क्षेत्र का निर्धारण । नगर के क्षेत्रीय मार्गों एवं कार्यकेन्द्रों के समीप पार्किंग के स्थान हेतु भूमि आरक्षित करना ।

पार्किंग के लिये भूमि छोड़ने को प्रोत्साहित करने के लिये छोड़ी गई भूमि का दुगुना एफ० ए०आर० स्वीकृत कर कियान्वयन करना ।

4.8 यातायात प्रबंधन योजना

विगत दशक में रीवा में पंजीकृत वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । अतः नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित कार्यकेन्द्रों के बढ़ते स्वरूप तथा विद्यमान मार्ग संरचना की सीमित क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जाकर उसका कियान्वयन किया जाना आवश्यक है । यातायात प्रबंधन योजना के घटकों में मार्ग संगमों पर ट्रेफिक सिंग्नल, रोटरी , ज्यामितीय संरचना, मार्ग विभाजन, जन परिवहन वाहनों को यातायात में प्राथमिकता, पैदल यात्रियों के लिये फुटपाथ, चौराहों, फुटपाथ पर रेलिंग व्यवस्था, सडकों पर यातायात के लिये चिन्ह अंकित करना, नागरिकों को यातायात की जानकारी , स्कूल एवं कॉलेजों में यातायात प्रशिक्षण , अनाधिकृत रूप से मार्गों पर खड़े वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही किया जाना आदि को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है ।

4.8.1 चौराहों का विकास

नगर के व्यस्ततम मार्ग संगमों पर यातायात सिंग्नल लगाये जाकर उन्हें सिन्कोनाइज किया जावे तथा इनके नियंत्रण हेतु केन्द्रीय यातायात नियंत्रण योजना तैयार की जाना प्रस्तावित है । भविष्य की आवश्यकताओं, यातायात दबाब तथा स्थल विशेष की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रमुख मार्ग संगमों पर फ्लाई ओवर, निर्मित किया जाना प्रस्तावित है । 4.8.2 पुलों का निर्माण

नगर से गुजरने वाली नदी / नालों तथा रेल्वे लाईन के उपर विद्यमान पुलों का चौड़ीकरण एवं नवीन पुलों का निर्माण प्रस्तावित है । भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021 8463 रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) [ भाग 1 8464

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अध्याय 5 विकास योजना प्रस्ताव-2035 5.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

रीवा विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 5.00 लाख हेतु दिनांक 09.04.2010 से प्रभावशील की गई है । भारत सरकार द्वारा चयनित मध्य प्रदेश के 34 शहरों में से रीवा नगर को अमृत गाईड लाईन के अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु चयनित किया गया एवं रीवा विकास योजना 2021 की समयावधि खत्म होने के पूर्व विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 6.50 लाख हेतु तैयार की गई है । जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे । 5.2 योजना अवधारणा

रीवा नगर का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं आकार, नगर में स्थित तालाब , पहाड़ियों, नदियों, मार्गों एवं रेल्वे लाइन पर आधारित है । भौतिक बंधनों के कारण नगर का वर्तमान स्वरूप निम्न क्षेत्रों में हो रहे विकास पर आधारित है ।

1. पुराना नगर (मध्य क्षेत्र )।

2. सिरमौर मार्ग (ग्राम अनन्तपुर एवं इटौरा) ।

3. रीवा-सतना मार्ग (ग्राम चोरहटा) ।

4. गुढ़ मार्ग (ग्राम बदरांव एवं गड़रिया) ।

5. बनकुईयां मार्ग (ग्राम तुरकहा , मैदानी एवं करहिया)

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह- संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके । इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा । वर्तमान में मुख्य मार्गों को शहर से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित बायपास मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, जिससे ईंधन व समय की बचत के अतिरिक्त सीधे सुगम यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण संभव हो सके ।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में मिश्रित उपयोग हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण हो सके । नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है । नगर के भावी औद्योगिक 8465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि आधारित एवं अन्य लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु उचित प्रावधान किया गया है ।

5.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

रीवा विकास योजना 2021 के अनुसार रीवा निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2020 में अनुमानित जनसंख्या 4.00 लाख प्रक्षेपित की गई है एवं वर्ष 2035 तक वृद्धिगत जनसंख्या 6.50 लाख अनुमानित की गई है ।

विकसित क्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक , मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्ध सावर्जनिक, सावर्जनिक सुविधाएं एवं सेवाऐं, आमोद-प्रमोद एवं परिवहन क्षेत्र में सम्मिलित हैं । रिक्त भूमि, जलाशय , वन क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है ।

URDPFI (Urban and Regional Devlopment Plans Formulation and Implementation ) मानक में विभिन्न श्रेणियों के नगरों के लिए व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है । इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक रीवा निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार लगभग 7135.63 हेक्टेयर भूमि कुल 6.50 लाख जनसंख्या (वर्ष 2035) के लिये आवश्यक होगी । रीवा निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index " के माध्यम से विश्लेषण है ।

5.4 भूमि उपयोग 2035

रीवा विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 12.73 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू- उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है । विकास योजना 2021 में 14.27 हेक्टेयर प्रति हजार भू- उपयोग दर प्रस्तावित की गई थी। जबकि वर्तमान स्थिति में यह दर 10.15 हेक्टेयर प्रति हजार ही प्राप्त हुई है । जिसका विवरण निम्न सारणी क्रमांक 5 - सा-1 में वर्णित है :-

[ भाग 1 8466

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण

सारणी 5-सा- 1

वर्तमान विकसित क्षेत्र 2020

कुल प्रस्तावित क्षेत्र 2035 ( वर्तमान विकसित क्षेत्र सहित) क्र. भू- उपयोग

प्रतिशत

प्रतिशत

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि उपयोगिता दर

प्रस्तावित उपयोगिता भूमि दर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) वर्तमान + प्रस्तावित

विकास योजना 2021 में प्रस्तावित क्षेत्र (हक्टेयर में)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7.45

58.58

4845.58

5.85

57.64

2340.04

3986.71

1. आवासीय

3.68 0.47

304.16

0.35

3.47

140.83

291.60

2. वाणिज्यिक

0.25

1.98

0.24 163.86

2.40

97.30

201.55

औद्योगिक

3.

4.66 0.59

385.59

मिश्रित

4.

565.42

408.21

458.59

0.90

7.08

1.07

10.56

5.

20.35

20.35

9.45

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ

1.60

1037.68 12.54

0.90

8.88

360.45

1240.53

6. आमोद-प्रमोद

1.46

11.48

949.65

1.73

17.06

692.75

947.20

7.

यातायात एव परिवहन

12.73

100.00

8272.29

10.15

100.00

4059.94

7135.63

योग

5.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके । आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 4845.58 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 58.58 प्रतिशत है ।

5.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं , ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके । वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 304.16 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है । जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 3.68 प्रतिशत है ।

5.4.3 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, स्थानीय खनिज, वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित 8467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

है । इन औद्योगिक इकाईयों के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों सहित कुल 163.86 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है । औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 1.98 प्रतिशत है ।

विकास योजना 2035 में औद्योगिक उपयोग हेतु केवल 66.56 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

(अ) वन आधारित उद्योग-

प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे ।

(ब) फ्लेटेड गृह उद्योग-

निवेश ईकाई कमांक 3 में ग्राम अमरैया के अंतर्गत प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब के दक्षिण की ओर तथा गढ़वा मार्ग के दक्षिण में फ्लेटेड गृह उद्योगों हेतु 12.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

(स) कृषि आधारित उद्योग-

प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे ।

(द) सामान्य उद्योग-

ग्राम- बाबूपुर में चोरहटा वर्तमान उद्योग विहार के दक्षिण में निवेश इकाई क्रमांक 4 के अंतर्गत भूमि सामान्य उद्योग के लिए प्रस्तावित की गयी है ।

ग्राम -चोरहटा उद्योग विहार एवं सामान्य औद्योगिक हेतु प्रक्षेत्र के दक्षिण-पूर्व की ओर ग्राम निपनिया में हानिकारक औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था, जिसे वर्तमान में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में परिवर्तित किया गया है ।

ग्राम रमकुईयां में रेल्वे स्टेशन के पास बायपास मार्ग से लगकर 30.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है ।

5.4.4 मिश्रित

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत 385.59 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 4.66 प्रतिशत है ।

5.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 565.42 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.84 प्रतिशत है ।

5.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा- सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा- सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 20.35 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.24 प्रतिशत है । 5.4.7 आमोद-प्रमोद

विकास योजना में आमोद - प्रमोद के अन्तर्गत 1037.68 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.54 प्रतिशत है । प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान विकसित क्षेत्र भी सम्मिलित भाग 1 8468

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

है । इस उपयोग के ऊँचाई अन्तर्गत नदी, नालों के किनारे भूमि विकास नियमानुसार निर्धारित सीमा तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र के चारों ओर निर्धारित सीमा तक वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है ।

5.4.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 949.65 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 11.48 प्रतिशत है । यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ बायपास मार्ग के निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है ।

5.5 निवेश इकाईयों

रीवा विकास योजना 2021 में निवेश क्षेत्र को 4 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है । विकास योजना 2035 में चार निवेश इकाईयों का प्रस्ताव रखा गया है जिसका विवरण मानचित्र क्रमांक 5.2 में दर्शित है । प्रत्येक निवेश इकाई का क्षेत्रफल जी०आई० एस ० आधारित आंकलित है जिसका विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

निवेश इकाईयाँ

सारणी 5- सा- 2 क्र.

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निवेश इकाईयाँ

3

2

1

4665.51

1.

निवेश इकाई क्रमांक -1

3961.73

2.

निवेश इकाई कमांक-2

2829.43

3.

निवेश इकाई कमांक-3

3026.44

4.

निवेश इकाई कमांक -4

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश

निवेश इकाई कमांक-1

इस निवेश इकाई में पश्चिम में बीहर नदी पर नव निर्मित (छोटा पुल) से प्रारंभ होकर जय स्तम्भ से पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 मार्ग में निवेश क्षेत्र की पूर्वी सीमा तक तथा दक्षिण में बिछिया नदी के समानांतर होते हुए पश्चिम में छोटा पुल तक के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है । इस निवेश इकाई का प्रस्ताव क्षेत्र 4665.51 हेक्टेयर है ।

निवेश इकाई कमांक-2

इस निवेश इकाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 7 का उत्तरी भाग एवं बीहर नदी के पूर्व में निवेश क्षेत्र सीमा तक शामिल है । इस निवेश इकाई का प्रस्तावित क्षेत्र 3961.73 हेक्टेयर है । भाग 1 ]

8469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

निवेश इकाई कमांक-3

इस निवेश इकाई में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 का उत्तरी भाग एवं बीहर नदी के पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तक शामिल है । इस निवेश इकाई का प्रस्तावित क्षेत्र 2829.43 हेक्टेयर है ।

निवेश इकाई कमांक-4

इस निवेश इकाई में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 का दक्षिण भाग एवं बीहर नदी के पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तक शामिल है । इस निवेश इकाई का प्रस्तावित क्षेत्र 3026.44 हेक्टेयर है ।

5.6 मध्यवर्ती क्षेत्र

रीवा विकास योजना 2021 में मध्य क्षेत्र की सीमाओं का उल्लेख स्पष्ट नहीं होने से विकास योजना 2035 में मध्य क्षेत्र की सीमा पश्चिम में जय स्तम्भ से लेकर दक्षिण में घोघर मार्ग से होते हुए पचमठा चौराहे से एस . के. स्कूल होते हुए पूर्व में फोर्ट रोड में तरहटी हनुमान मंदिर होते हुए गुढ़ चौराहा उत्तर की ओर अस्पताल चौराहा होते हुए सिरमौर चौराहा से पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-07 से जय स्तम्भ चौक रखी गई है । मध्य क्षेत्र की सीमायें मानचित्र कमांक 5.3 में दर्शायी गई हैं ।

5.6.1 मध्यवर्ती क्षेत्र की समस्यायें

वाणिज्यिक गतिविधियां मध्य क्षेत्र में अत्याधिक सघन हो गई हैं जिन मार्गों को वाणिज्यिक मार्ग में प्रावधानित नहीं किया गया था, उन मार्गों पर भी वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित हो रहीं हैं । इसी प्रकार मध्य क्षेत्र में अतिरिक्त आवास बन जाने से जनसंख्या वृद्धि हुई है । यातायात को बढ़ाने वाले कार्य केन्द्र जिनको मध्य क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित करना था, वर्तमान में वे यथावत कार्यरत हैं । मध्य क्षेत्र में स्थित मीट, मछली मार्केट, गुड़हाई बाजार में स्थित सब्जी मंडी, गोरहा तालाब में स्थित सब्जी मंड़ी को मध्य क्षेत्र से अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार व्यंकट रोड व अमहिया रोड स्थित भवन निर्माण से संबंधित लोहे की दुकान को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है । मध्य क्षेत्र में आरामशीन व दाल मिल को भी अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान रखा गया है । उपरोक्त गतिविधियों के संचालन से मध्यवर्ती क्षेत्र में भीड़भाड़ की स्थित निर्मित हो जाती है तथा सुविधा जनक पार्किंग स्थल का आभाव है ।

विकास योजना 2035 मध्य क्षेत्र के प्रस्ताव व्यवहारिक दृष्टिकोण एवं क्रियान्वयन की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. मिश्रित उपयोग को बनाये रखा जाए ।

2. उन्ही भूमि उपयोग को स्थानांतरित किया जावेगा जो असंगत हैं तथा यातायात एवं पर्यावरण की समस्यायें उत्पन्न करते है ।

3. यातायात को सुधारना एवं मध्य क्षेत्र की संकीर्णता को कम करना ।

4. आवासीय भवनों को वाणिज्यिक उपयोग में नियमानुसार भूमि उपलब्धता होने पर ही परिवर्तित किया जाना । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8470

येट्रक EXISTINGPROPOSED

5.1PROPOSEDLANDUSE

TRANSPORTATION

TRANSPORTAGARI LOGISTI

RECREATIONAL

REWADEVELOPMENTPLAN2035

COMMERCIAL

AFFORESTAIN

RESIDENTIAL INDUSTRIAL JENERALINOSTRES

RAILWAYTRAK

RAILWAYSTATION

STADILAN

SEVERARICEVTAL

ROADS

SCHERA

MMEDJANEUSE

VANCI

BUSSTAND

PUBLIC&SEMIPUBLIC

AIRSTRIP

MIXED

PlanningArea

सार्वजनिकसंवएएकमुक्तिए

जलाशय

विद्युतअपन

सीमार

ভূমিখুদি

STATEINSTITUTEFORTOWNPLANNING

District-Rewa

AGRICULTURE

BOUNDARIES

MUMOIPALAREA

PLANNINGARZA

CENTRALAREA

ELECTRICPOWERPLANT

VILLAGE

FLYOVER

Scale

WATERTREAVENTPLANT ELECTRICBUSSTATION

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

Source:WoidView-II.2018SateliteData&ArchiveMasterplanByT&CP WATERBODIL'S

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 8471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

PlanningArea

Km

District-Rewa

5.2PLANNINGUNIT

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayTrack

StateHighway

MajorRoad

VillageBoundary

WaterBody

OtherRoad

StateInstituteForTownPlanning Unit1(4665.51)

Unit4 -(3026.44)

Unit2 (3961.72)

ByPass

Unit3 (2829.43)

0051152253

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradeshBhopal Legend

PlanningUnit(AreainHectare)

REWADEVELOPMENTPLAN2035

ToPrayagraj

Jiwala

ToGurh

Belha(451)Kosta

Gadariya

Sonaura Belha(450)

ToSirmaur

Ratahari

Ratahara

Rauta

Badroo

ToGaddi

Anar

Saman

OLDNH-7

Bara(396)

Sukhini

Dakwar

ToManakahari

Chirahulla

Bara(354)

Urahat

MahajahajanTola

NH-30

6-HS

To Shahdol

Sipara

Ajigarhe(28)Ajigarhe(27)

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Boda

Khutehi135

Kuthulya

To Singrauli

RawaKhas

Kiheanya

Baisa

Karshiya

Dekaha

134

Amva

ToMukundpur

Tekua

Vipania

SH

Marti

Padra(333)

Magurhai

3

Mandanı

To Tamra Atanya

Khalra

Rampurwa

Pipara(376)Rausar

Dohi

Padra(335)

Turkaha

Pipara(376)

Bidewa

Babupur

Duari

Khokham

Godahal

MajorCanal

Amralya

Chorahata

ToBankuaiya

Ramkul

NeegaKhobhar

ToGadwa

Chorahan

ToSatna.

ToJabalpur [ भाग 1 8472

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

5. उन आवासीय क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार करना जिनका स्थानांतरण प्रस्तावित नहीं है । 6. मध्य क्षेत्र में जो शासकीय भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उन स्थानों पर संबंधित विभाग के सहमति से यथासंभव पार्किंग का प्रावधान करना ।

7. मध्यवर्ती क्षेत्र में मार्गों पर जो ठेले आदि लगते हैं, उन्हें स्थानीय संस्था द्वारा हाकर्स जोन में स्थापित करना तथा मार्गों के किनारे जो फुटपाथ की दुकानें हैं, उन्हें शिल्पी प्लाजा के दक्षिण में गंगा वाटिका से संलग्न दुकानों में स्थापित करना ।

5.6.2 यातायात के प्रस्ताव

विकास योजना 2035 में वर्णित यातायात प्रस्ताव निम्न मार्ग श्रेणी पर आधारित:-

1. क्षेत्रीय मार्ग (बायपास सहित)

2. मुख्य नगरीय मार्ग

3. खण्ड मार्ग

4. स्थानीय मार्ग

5. सायकिल मार्ग

6. पदचारी मार्ग

मध्य क्षेत्र का अध्ययन यह दर्शाता है कि कोई भी मार्ग पूर्व विकास योजना के प्रस्तावों के अनुसार कियान्वित नहीं हो सका । पूर्व विकास योजना में यातायात के लिए तैयार की गई मूलभूत अवधारणा अभी भी उपयुक्त है । मार्गों का विवरण अध्याय -4 के सारणी 4- सा-1 , 4- सा 2 एवं 4- सा-3 में दिया गया है ।

1. वेंकट मार्ग में नगर निगम कार्यालय के सामने सफाई गोदाम के पश्चिम पुराने भवन के स्थान पर ।

2. फोर्ट रोड में सहकारी बैंक के सामने पुराना जर्जर भवन के स्थान पर ।

3. प्रकाश चौराहा में गांधी काम्पलेक्स क्षेत्र में ।

4. अमहिया रोड में पुलिस मोटर वर्कशाप में ।

5. सिरमौर चौराहा पर अमहिया मार्ग में जो सब्जी एवं फल की दुकाने स्थित है उनसे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें म.प्र. गृह निर्माण मण्डल की दुकानों के पीछे स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो ।

5.6.3 मध्य क्षेत्र में भूमि उपयोग

मध्य क्षेत्र में मिश्रित भू- उपयोग को यथावत रखा जावेगा । केवल असंगत भू- उपयोगों की ही पुनर्स्थापना प्रस्तावित की गई है । वाणिज्यिक भू- उपयोग मध्य क्षेत्र के अलावा मुख्यतः पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-07 पर प्रस्तावित किया गया है । प्रस्तावित वाणिज्यिक मार्गों की सूची निम्नानुसार है: -

(अ ) वाणिज्यिक मार्ग

1. पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक-07

2. सिरमौर मार्ग

3. सीधी मार्ग (व्हाया गुढ़ मार्ग) 8473

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

4. गड्डी मार्ग

5. शहडोल मार्ग ( एस.एच.-9)

6. सेमरिया मार्ग (व्हाया वीड़ा)

7. वनकुईया मार्ग

8. गढवा- नौबस्ता मार्ग

9. बैसा- मुकुन्दपुर मार्ग

10. तमरा मार्ग

10. कालेज मार्ग

11. बाण सागर रोड

12. अजगरहा मार्ग

5.6.3.1 आवासीय

मध्यवर्ती क्षेत्र संकरी गलियों एवं अपर्याप्त अधोसंरचना के कारण समस्या ग्रस्त है । अतः इन क्षेत्रों के आच्छादित क्षेत्र व फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6 - सा -3 में दर्शाए अनुसार प्रावधानित होगा । आवासीय विकास नियमन अध्याय-6 में दिए गए है, मध्य क्षेत्र में आवासीय परिसरों का उपविभाजन प्रतिबंधित होगें ।

5.6.3.2 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

ऐसे सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग जो कि यातायात के दबाव को बढ़ाते है तथा जिनके लिए अधिक वाहन विराम स्थल की आवश्यकता होती है, को मध्य क्षेत्र में नियमानुसार मार्ग चौड़ाई एवं पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने पर ही स्वीकार किया जायेगा । 5.6.3.3 आमोद-प्रमोद

पद्मधर पार्क, गुड़िया घर, सैनिक स्कूल परिसर में स्थित पार्क, घण्टाघर के पास स्थित पार्क, नगर निगम कार्यालय में पश्चिम में स्थित उद्यान मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है । उक्त के आलावा रानी तालाब से संलग्न हरित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व की ओर 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र ओल्ड सिटी पार्क के नाम से विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

5.7 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित है , अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं । ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदाय करने के रूप में भी कार्य करते हैं ।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस - पास स्थापित हो जाती है । चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है , इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ- साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये है । [ भाग 1 8474

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

A

PlanningArea

Km

Milan19

04

00

EXISTINGPROPOSED

DistrictRewa

5.3CENTRALAREA

StateInstituteForTownPlanning APPORESTATION

WATERBODIES

UCATIONAND

RECREATIONAL

JUSTRIAL

COMMERCIAL

RESIDENTIAL

GENERALHOUSTRES

BOUNDAR

CENTRAL

Legend

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal PUBLIC&SEMIPUBLIC

PUBLICUTILITIES& TRANSPORTATION

REWADEVELOPMENTPLAN2035

Urahat

ToShahdol ToPrayagraj

CHO

OLDNH-7

ehi135

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal Dekaha

Nipania

ToJabalpur 8475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:-

सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे नगर केन्द्र, खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र ।

थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना ।

संस्थागत क्षेत्रों, आमोद- प्रमोद , औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदानं करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना ।

आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें ।

निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना ।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है:-

परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना ।

अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय - समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है । अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे । 5.8 गंदी बस्ती क्षेत्र

रीवा नगरीय क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अधिसूचित 104 गंदी बस्तियाँ हैं । गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे । इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है । 1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन । 2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास ।

3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास ।

4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव न हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना ।

5.9 आमोद-प्रमोद स्थल

5.9.1 खुला स्थल प्रणाली

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू- दृश्यीकरण विकास के साथ- साथ आमोद - प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है । योजना में शहर के प्रमुख खुले स्थलों को प्राकृतिक जल निकास गलियारों के साथ और वर्तमान भू- दृश्यीकरण उप आकृतियों के नये विकास के साथ समाहित करते हुये प्रस्तावित किया है । [ भाग 1 8476

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5.9.2 नगर उद्यान

रीवा नगर में वर्तमान में कोठी कम्पाउंड क्षेत्रांतर्गत मुख्य रूप से गंगा वाटिका पार्क एवं टेगोर पार्क स्थित है । वर्तमान में शहर में नगर निगम अंतर्गत कुल 76 उद्यान हैं । इसके अतिरिक्त अमृत योजना के अंतर्गत नगर स्तरीय पार्क एवं उद्यानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है ।

5.9.3 स्टेडियम तथा खेल परिसर

वर्तमान में रीवा नगर में एक स्टेडियम विद्यमान हैं । इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती है । नगर की खेलकूद आवश्यकताओं अनुसार इसका जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है । साथ ही एक अतिरिक्त स्टेडियम विश्वविद्यालय के पूर्व बायपास से संलग्न क्षेत्र में प्रस्तावित है ।

5.10पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इनका भू- मूल्य अधिक हो जाता है । ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा । ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी: -

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू- उपयोग अंतर्गत भूमि / क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है , उन्हें पुनर्धनत्वीकरण/ पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे ।

2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा । इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे ।

3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण , निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा । जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।

4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव से निर्धारित होगा ।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा ।

भू- स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे- सड़क, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए.आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा । 8477

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भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

5.11 ग्राम आबादी विस्तार

रीवा निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा ।

5.12कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है । यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है । अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय - समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार होगा । यह संबंधित उपयोग परिक्षेत्रों के संदर्भ में निर्धारित किया जावेगा ।

5.13असंगत भूमि उपयोग

हैं । विभिन्न गतिविधियों के पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्ताव सारणी 5 - सा-3 में दर्शाए गए 8478

[ भाग 1

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रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग कियान्वयन

वर्तमान स्थल क्र.

सारणी 5-सा-3

प्रस्तावित स्थल

स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित गतिविधि

4

2

3

1

1

कियान्वयन स्थिति-2020 रिक्त होने पर भूमि का प्रस्तावित उपयोग

6

5

वणिज्यिक / आवासीय क्रियान्वित नहीं

निवेश ईकाई

कमांक 4

आरा मशीन एवं लकड़ी बाजार

गोविंदगढ़ मार्ग के किनारे नरेन्द्र नगर अमहिया रीवा

2

गुड़हाई बाजार के पास

सब्जी बाजार

1. औद्योगिक क्षेत्र से लगकर बिछिया पुल के पास निवेश ईकाई कं0 1

क्रियान्वित नहीं

चौराहा विकास/ यातायात एवं परिवहन

2. समान

प्राथमिक

पाठशाला के

सामने फुटकर

सब्जी एवं

फलबाजार

3 थोक सब्जी एवं फल मंडी

वाणिज्यिक

क्रियान्वित नहीं

कृषि उपजमंडी

के पूर्व की

ओर करहिया

में

वर्तमान में गोरहा तालाब में स्थित सब्जी मंडी

4 परिवहन अभिकरण

वाणिज्यिक

निवेश ईकाई

क्रमांक -4

यातायात नगर

में

राष्ट्रीयकृत राजमार्ग क्रमांक-7 पर बस स्टैण्ड के उत्तर में

5 बस स्टैण्ड कलेक्टर कार्यालय के पास

आर.टी.ओ. ऑफिस रतहरा में स्थानांतरित आंशिक क्रियान्वित

वाणिज्यिक / पिकअप स्टेशन

क्रियान्वित नहीं

जिला प्रशासन

एवं स्थानीय

निकायों द्वारा

8479

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भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

प्रस्तावित स्थल

वर्तमान स्थल क्र.

हेतु प्रस्तावित गतिविधि स्थानांतरण

4 2

3

1

कियान्वयन स्थिति-2020 रिक्त होने पर भूमि का प्रस्तावित उपयोग

6

5

प्रस्तावित स्थल

में ।

अमहिया मार्ग

डेयरी फार्म

6

वाणिज्यिक / आवासीय क्रियान्वित नहीं

रतहरा

/सिलपरा

करहिया

राजाराम डेयरी, रानी तालाब के पास

रतहरा

छोटी पुल के पास ढेकहा, मार्तण्ड स्कूल के पास

मार्ग विस्तार

राजाराम डेयरी बंद हो चुकी है ।

मार्ग विस्तार

क्रियान्वित नहीं

वाणिज्यिक

उद्योग विहार

गल्ला मंडी

7 दालमिल

वेंकट मार्ग

लोहा मंडी

8

दालमिल बंद हो चुकी है स्थल पर वाणिज्यिक उपयोग क्रियान्वित हो रहा है ।

वाणिज्यिक

क्रियान्वित नहीं

निवेश ईकाई

क० -4

9

क्रियान्वित नहीं

मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक

निवेश ईकाई

क० -3एवं 4

भवन सामग्री

अमहिया मार्ग मोटर वर्कशाप सेंटर के सामने

सिरमौर रोड इलाहाबाद बैंक के पास पुराना बस डिपो

भवन सामग्री गतिविधियां बंद हो चुकी है स्थल पर वाणिज्यिक उपयोग 8480

[ भाग 1

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प्रस्तावित स्थल

वर्तमान स्थल क्र. स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित गतिविधि

4

3

1

2

10

कियान्वयन स्थिति-2020 रिक्त होने पर भूमि का प्रस्तावित उपयोग

6

5

कियान्वित हो रहा है ,

क्रियान्वित नहीं

निवेश ईकाई

50 -4 में

मध्य क्षेत्र में स्थित

मांस एवं मछली दुकानें

11 कत्था फैक्ट्री

ग्राम चोरहटा में आवासीय क्षेत्र के अंर्तगत मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक

आवासीय ।

निवेश ईकाई

क0-4 में

प्रस्तावित

में

औद्योगिक क्षेत्र

12

कत्था फैक्ट्री बंद हो चुकी है कत्था फैक्ट्री स्थल पर आवासीय- वाणिज्यिक विकास अनुज्ञा प्राप्त की गई है ।

आंशिक क्रियान्वित

आवासीय

उद्योग बंद

होने से

टमस इलेक्ट्रिकल्स

ग्राम खोभर बाबूपुर वर्तमान उद्योग बंद एवं आवासीय क्षेत्र के अर्न्तगत स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण 5.14कार्यकेन्द्र

टमस इलेक्ट्रिकल्स बंद हो चुकी है, स्थल पर आवासीय विकास हुआ है क्रियान्वित वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां , नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबंधित करती है । यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके । 8481 भाग 1 ]

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रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

5.15 व्यापार एवं वाणिज्यिक

वणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कॉरीडोर के रूप में चिन्हित किया गया है । इनमें आवासीय उपयोग के साथ - साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे- शैक्षणिक , संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी ।

5.16 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केद्रित है । मध्य क्षेत्र में भीड़ - भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियां नवीन नगरीय / उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदयिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है । अग्रेषण अभिकरण तथा थोक वाणिज्यिक गतिविधियां भी मध्य क्षेत्र से यातयात नगर में प्रस्तावित की गई है । 5.17 कार्यालय

कुछ जिला स्तरीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय वर्तमान में सघन बहु आयामी विकसित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में यातायात व पार्किंग आदि समस्यायें पैदा होती है । अतः इन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है । 8482

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[ भाग 1 रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 8483 भाग 1 ]

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रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अध्याय 6 विकास नियमन 6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । ये नियमन निम्न गतिविधियों पर लागू होंगेः-

1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।

2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन , जिसमें भूमि का उप विभाजन , संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग शामिल है ।

3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास ।

4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो ।

5. ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है , भूमि का विकास, भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किए जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे ।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने में सक्षम हो ।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है । यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी, प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी एवं यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करना पड़े । ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा । यदि कोई विवाद /विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा ।

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि. वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं । [ भाग 1 8484

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-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

5. भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाए अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा ।

6. आस-पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा 30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उपदर्शित नहीं हैं अथवा उपदर्शित हैं, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है. ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएगी ।

7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा , स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे ।

8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो स्वीकार्य होगी ।

9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है , तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जाएगा । 10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है , भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो ।

11. ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो , उसके लिए आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी ।

12. विकास अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाएगा ।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएँ उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होंगी । उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुए एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी ।

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर / स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दी जाएगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । 8485

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भाग 1 ]

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

15. विकास योजना में नदी नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है । नदी के दोनों किनारों पर न्यूनतम 30 मीटर तक खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। शाखा नहरों एवं नालों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा । इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा ।

16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं । यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों, आमोद- प्रमोद तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोडकर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी- झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।

17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा / बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई- चौड़ाई नापी जाए , न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाए । लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू- उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है , उसके आधार पर किया जाए । विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किया जाए, तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण / अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन, परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी ।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग / गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जाएगा ।

20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होगा । उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग अधिमान्य होंगे ।

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिए गए हैं । नियमनों में यदि किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा । 22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा, तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरों के आधार पर ही किया जाएगा । [भाग 1 8486

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रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किए जा सकेंगे ।

24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे ।

6.3 परिभाषाएँ

उपयोग परिक्षेत्रः

मुख्य भू- उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।

उपयोग परिसरः

ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो, एवं जिसे की अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो ।

अभिन्यासः

उपविभाजित योजना जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार दिए हों ।

सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र

भूमि उपयोग मानचित्रः

परिक्षेत्रिक योजनाः

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो ।

नगरीय ग्रामः

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाए एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण आबादी

नगरीय विरासत का क्षेत्रः ऐसा परिसर जिसमें पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।

विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग । विकसित क्षेत्रः भूखण्डीय विकासः

एकल/ संयुक्त परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास ) का भूखंडों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार / संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो ।

मिश्रित उपयोगः

इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी ।

ऊँचे भवनों का विकासः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित ।

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30 ) के अनुसार । फर्शी क्षेत्रानुपातः

भवन की ऊँचाईः

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9 ) के अनुसार । संवेदनशील क्षेत्रः

परिस्थितिजन्य, पर्यावरणीय , ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र । इनके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।

अन्य परिभाषाएं व नियमन म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे । 8487

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भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

उपयोग परिक्षेत्रों में तत्संबंधी विभिन्न स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए उपयोग परिक्षेत्रों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार उपपरिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किए गए हैं । निर्धारित मुख्य भू- उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे , यथा आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएँ, जलाशय एवं कृषि । उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6- सा-1 में दिया गया है । 8488

भाग 1

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रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

क्र.

सारणी 6-सा-1

नाम पद्धति

भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

3

2

1

आवासीय

4

(आर 1 )

(आर 2)

भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय

आवासीय

1.

मध्यम घनत्व

निम्न घनत्व

शहर केन्द्र

उपनगर केन्द्र

सामुदायिक केन्द्र

स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र वाणिज्यिक

2.

सुविधा व्यावसायिक केन्द्र

भण्डी

वर्गीकृत बाजार

सेवा उद्योग

3.

औद्योगिक सामान्य उद्योग

विशेष उद्योग

उद्यान

(आर 3)

(आर 4)

(सी 1)

(सी 2)

(सी 3)

(सी 4)

(सी 5)

(सी 6)

(सी 7)

(आई 1)

(आई 2)

(आई 3)

(जी 1 )

हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र

(जी 2)

(जी 3)

क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्रीय उद्यान)

(जी 4)

प्राकृतिक क्षेत्रों या भू- दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण

मनोरंजन

4.

खेल मैदान

स्टेडियम

झील के सामने का विकास

प्रदर्शनी मैदान

5.

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों / शिक्षा और अनुसंधान/ स्वास्थ्य / सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ

मिश्रित

6.

(जी 5)

(जी 6)

(जी 7 )

(जी 8)

(पी)

(एम)

आवासीय, वाणिज्यिक

एव सार्वजनिक

एव

अर्द्धसार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र

पर्यटन प्रबंधन परिक्षेत्र

संरक्षित परिक्षेत्र

ड्राय पोर्ट या कंटेनर डिपो विशेष प्रयोजन

7.

(एस पी 1 )

(एस पी 2)

(एस पी 3 )

तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो

भवन निर्माण सामग्री यार्ड

प्रदूषणकारी उद्योग (एस पी 4)

(एस पी 5)

(एस पी 6) 8489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप ) = क्र.

नाम पद्धति

भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

3

2

1

सेज (एस.ई.जेड)

खनन क्षेत्र

4

(एस पी 7)

(एस पी 8)

(एस पी 9)

आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य

अन्य

बस स्टैण्ड या टर्मिनस

बस पिकअप स्टेशन

सडकें

रेल्वे स्टेशन

परिवहन

8.

रेल्वे लाइन

बस डिपो

ट्रांसपोर्ट नगर / लॉजिस्टिक हब

हैलीपेड / हवाई अड्डा

मेट्रो रेल स्टेशन

जल शोधन संयंत्र (एस पी 10)

(टी 1)

(टी 2)

(टी 3)

(टी 4)

(टी 5)

(टी 6)

(टी 7)

(टी 8)

(टी 9)

(पीयूएफ 1 )

मल शोधन संयंत्र / आक्सीकरण ताल

विद्युत सब स्टेशन

ट्रेंचिंग ग्राउण्ड्स 9.

ट्रंकताइन कॉरीडोर , जल / मल , अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें, पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएँ

रेडियो / टी.वी. स्टेशन सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ

दूरसंचार केन्द्र

अग्नि नियंत्रण स्टेशन (पीयूएफ 2)

(पीयूएफ 3)

(पीयूएफ 4)

(पीयूएफ 5)

(पीयूएफ 6)

(पीयूएफ 7)

(पीयूएफ 8)

ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र

कब्रिस्तान / श्मशान घाट

नदियाँ

झील/तालाब / जलाशय 10. जल निकाय

नाला/ नहर

बाढ प्रभावित क्षेत्र

कृषि भूमि

11.

कृषि

ग्राम आबादी विस्तार (पीयूएफ 9 )

(पीयूएफ 10)

(डब्ल्यू 1 )

(डब्ल्यू2)

(डब्ल्यू3)

(डब्ल्यू4)

(ए 1)

(ए 2)

रीवा निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को निर्धारित उपपरिक्षेत्रों में विभक्त कर प्रस्ताव दिए गए हैं । प्रत्येक उपयोग उपपरिक्षेत्रों में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियाँ शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, उसका नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा । 8490

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे । आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6 - सा-2 में दिए गए हैं ।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनाएँ, जल प्रदाय, जल- मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे ।

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1 :3 होना चाहिए , किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जाएगा ।

3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू- तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित हैं, एवं सारणी में दर्शाए भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक हैं ।

4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईज़र का रजिस्ट्रीकरण , निबंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास ) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किए जाएँगे ।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-अ ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए ।

6. मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक नियमानुसार आर 2 उपपरिक्षेत्र हेतु अनुमति दी जा सकेगी । 8491

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

सारणी 6-सा- 2

एम.ओ.एस. (मी. ) में

विकास का प्रकार

पाश्र्व आजू बाजू

एफ.ए.आर.

अधिकतम अग्र

अधिकतम ऊँचाई (मी. में)

भूखण्ड का आकार (मी. में)

आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में

क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम

एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयाँ

भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में )

12

13

8

10

11

7

9

4

5

6

2

3

1

6.0

9.5

2

3.0 0.0 0.0 0.0

60 1.25

पंक्ति

4.0X8.0

32

1.

9.5

2

6.0

पंक्ति

60

3.0 1.5 0.0 0.0

48

1.25

4.0X12.0

2.

9.5

2

7.5

1.25

60

3.0 1.5 0.0 0.0

पंक्ति

75

3. 5.0X15.0

2

9.5

7.5

पंक्ति

50 1.25 3.0 1.5 0.0 0.0

4.

105

7.0X15.0

3

12.5

7.5

50 1.25 3.0 1.5 2.5 0.0

5 . 9.0X15.0 135 अर्धपृथक्कृत

4

12.5

9.0

50 1.25 3.0 2.5 2.5 0.0

6 . 11.10Χ18.0 200 अर्धपृथक्कृत

12.5 4

9.0

2.5 3.0 0.0

42 1.25 3.5

7 12.0X18.0

अर्धपृथक्कृत

216

4

12.5

9.0

4.5 2.5 3.5 1.5

1.25

40

288

12.0X24.0

8.

पृथक्कृत

12.5 5

12.0

6.0 2.5 3.0 3.0

35 1.25

360

12.0X24.0

9.

पृथक्कृत

12.5

5

6.0 3.0 3.5 3.0 12.0

35 1.25

405

10. 15.0X27.0

पृथक्कृत

7

12.5

1.25

33

12.0

6.0 3.0 4.0 3.0

540

11 18.0X30.0

पृथक्कृत

7

12.5

12.0

1.25 6.0 3.0 4.5 3.0

33

600

20.0X30.0

12

पृथक्कृत

7

12.5

6.0 4.5 4.5 4.5 12.0

30 1.25

750

25.0X30.0

13.

पृथक्कृत

12.5

7

12.0

1.25 6.0 4.5 4.5 4.5

30

990

14. 30.0X33.0

पृथक्कृत

नोटः

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

2. आर 2 उपपरिक्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे एवं सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर मान्य होगी । (आवासीय इकाई छोड़कर)

3.सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाए भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।

4. वे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शाई श्रेणियों के मध्य का है, उनको पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. , आच्छादन तथा एफ.ए.आर. के अनुसार, अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जाएगी, किन्तु भवन रेखा निर्धारित करने के पश्चात् । 5. सार्वजनिक उपयोगिताओं, सेवाओं एवं सुविधाओं के निर्धारण के उद्देश्य से घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.5 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.5 व्यक्ति का रहवास माना जाएगा । [ भाग 1 8492

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी । 7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।

8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयाँ मान्य होंगी ।

9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई, तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

होगाः वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6- सा -3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6-सा- 3

आच्छादित क्षेत्र

फर्शी क्षेत्रनुपात भूखण्ड का क्षेत्र

3

2

1

1.25

75%

90 वर्गमीटर से कम

1.25

66%

90 से 180 वर्गमीटर तक

1.00

60%

180 वर्गमीटर से अधिक

टीपः मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले वर्तमान आवासीय भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा साथ ही वे भूखंड जो म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 की श्रेणी अंतर्गत होंगे उन भूखंडो पर नियम 42 के प्रावधान लागू होंगे ।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

ऐसी कॉलोनियों जो आवासीय भू- उपयोग परिक्षेत्र में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा । ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास / निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे । 8493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

क्र.

क्षेत्र (वर्ग मी. में)

मार्ग की चौड़ाई (मी. में) भूखण्ड का आकार (मी. में)

3

4

2

1

54

6.0x9.0

1.

सारणी 6-सा-4 सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)

फर्शी क्षेत्रानुपात

अग्र पार्श्व आजू बाजू

9 6

8

7

5

1.5

4.5

12

या

अधिक

135

2. 9.0x15.0

1.5 2.5 0.0 4.5

1.5

12

या

अधिक

216

3. 12.0x18.0

2.5 2.5 4.5 1.5

1.5

12

या

अधिक

360

15.0x24.0

4.

4.5 3.0 3.6 3.6 1.5

12

या

अधिक

टीपः

1. 500.0 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1000.0 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र अग्र भाग में 6 मीटर एवं तीनों ओर 4.5 नीटर होगा ।

2. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 12.5 मीटर तक के भवनों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र चारों ओर 6 मीटर से कम नहीं होगा । 3. 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के अनुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।

18 मीटर या अधिक 1.75

24 मीटर या अधिक 2.0 4. यह मापदण्ड मध्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे । सारणी 6- सा-4 में दर्शाए गए क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांकों के मानक लागू होंगे ।

5. अनिन्यास में पार्किंग हेतु प्रावधान एकीकृत रूप से समस्त भूखण्डों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग लॉटरूप में दिए जाने की स्थिति में प्रत्येक परिसर हेतु पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी । वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी । [ भाग 1 8494

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

6. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा ।

7. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6 - सा-5 में वर्णित हैं ।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6- सा- 5

वर्ग

कुल क्षेत्र का प्रतिशत

क्र.

3

2

1

अधिकतम 50 प्रतिशत

1. भूखण्डों का क्षेत्र

अधिकतम 40 प्रतिशत

परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र

2.

3. खुले स्थानों हेतु क्षेत्र

म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार

मार्गों की चौड़ाई

12.00 मीटर

बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

4.

18.00 मीटर

दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिए न्यूनतम चौड़ाई

3.00मीटर

दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई

दुकानों के आकार

5.

मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर

विराम स्थल

6.

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.4.3 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र (मध्य क्षेत्र)

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों (मध्य क्षेत्र) में विकास अनुज्ञा दी जा सकेगीः

1. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी ।

2. मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार अधिकतम एफ.ए.आर. देय होगा । 12 मीटर या अधिक 1:1.50

18 मीटर या अधिक 1:1.75

24 मीटर या अधिक 1:2.00

3. 100 वर्गमीटर तक के भू- खण्डों में न्यूनतम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र ऑफ स्ट्रीट वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा ।

4. 100 वर्गमीटर से बड़े भू- खण्डों पर वाहन विराम म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार रखना आवश्यक होगा । 8495

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

5. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो , उस मार्ग की चौड़ाई के दो गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी ।

6. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू- खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू- खण्ड का निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 61 के अनुसार दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

6.4.3.1 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतम वाणिज्यिक गतिविधियाँ मार्गों पर संचालित हैं, अतः इन मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6- सा-6 में दर्शाए गए हैं । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8496

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

उप मार्ग क्रमांक प्रमुख मार्ग का नाम

3

2

1

छोटे पुल से सिरमौर चौराहा तक

सिरमौर चौराहा से रतहरा बायपास तक

1.

पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक -7

छोटे पुल से चोरहटा बायपास तक चोरहटा बायपास एवं रतहरा बायपास से आगे

सारणी 6-सा- 6

अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

6

5

30.00

40.00

2.50

40.00

60.00

24.00

सिरमौर चौराहा से स्टेडियम तिराहा

तक

2.

36.00

2.50

स्टेडियम तिराहा से बायपास जंक्शन

तक

सिरमौर मार्ग

बायपास जंक्शन से सिरमौर की ओर जाने वाले मार्ग से आगे 3.

सीधी मार्ग (वाया गुढ़ रोड)

समान तिराहा से पी.टी.एस. चौक होकर एस.ए.एफ. चौक तक एस.ए.एफ. चौक से एम.आर.1 तक एम.आर .1 से आगे गड्डी मार्ग

4.

बिछिया सिंधी कैम्प तिराहा से महाजन टोला होकर आगे नाला तक नाला से आगे तक 45.00

18.00

2.00

30.00

45.00

18.00

2.00

30.00

30.00

2.50

बिछिया पुल से शहडोल मार्ग पर

बायपास मार्ग संगम तक

45.00

शेष भाग बायपास मार्ग संगम से आगे

शहडोल 5. मार्ग (एस. एच.)

18.00

2.00

पुराना डिपो तिराहा से बायपास मार्ग

संगम तक

30.00

शेष भाग बायपास मार्ग संगम से आगे

सेमरिया 6. मार्ग वाया वनकुड्यां

वनकुईयां- वीड़ा मार्ग तिराहा से बायपास मार्ग संगम तक शेष भाग बायपास मार्ग संगम से आगे

सेमरिया 7. मार्ग (वाया वीड़ा)

8. गढवा मार्ग

18.00

2.00

30.00

18.00

2.00

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -7 से

बायपास मार्ग संगम तक

8497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

उप मार्ग

क्रमांक प्रमुख मार्ग का नाम

अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात

विकास योजना 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

6

3

5

2

1

30.00

बायपास मार्ग संगम से आगे

18.00

2.00 मनकहरी 9 मार्ग

36.00

सुभाष तिराहा से बायपास मार्ग संगम तक बायपास मार्ग संगम से आगे

24.00

2.00 10.

बैसामुकुन्द पुरमार्ग

30.00

मार्ग संगम तक कुठुलिया फार्म तिराहा से बायपास बायपास मार्ग संगम से आगे

2.00

24.00

तमरा मार्ग

11.

ए.जी. कालेज मार्ग बड़ी पुल के पहले से आयुर्वेदिक कालेज / अस्पताल मार्ग

नोटः

1. वाणिज्यिक मार्गों पर वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दो गुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार्य होगा ।

6.4.3.2 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे ।

6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे ।

6.4.4.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय / वाणिज्यिक/ सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किए जाने से है ।

2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8498

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

3. मिश्रित उपयोग से अलग -अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आएगी, किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़ भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पड़ना भी संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।

6.4.4.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण उपयोग परिक्षेत्र / परिसर में लागू मापदण्ड (एफ.ए. आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि ) मिश्रित उपयोग के लिए भी लागू रहेंगे ।

2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे ।

3. 12.00 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर आवासीय गतिविधियाँ जैसे, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ मान्य की जा सकेंगी ।

6.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन निम्नानुसार हैं ।

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 के परिशिष्ट- ञ में दिए गए अनुसार होगी ।

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जाए ।

4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट- छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है ।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6 - सा -7 में दर्शाए गए हैं । 8499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

सारणी 6-सा-7 श्रेणी

क्र.

अन्य तीन ओर (मी. में)

आच्छादन

एफ. ए. आर.

न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)

अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)

7

4

6

5

3

2

1

शैक्षणिक भवन

12.0

1.00

40प्रतिशत

1. नर्सरी / पूर्व प्राथमिक शाला

12.0

1.00

33प्रतिशत

1 2. प्राथमिक विद्यालय

18.0

1.00

30प्रतिशत

3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

1.00

24.0

25 प्रतिशत

4. महाविद्यालय

स्वास्थ्य

24.00

1.00

30प्रतिशत

हास्पिटल 100 बिस्तर

1.00

24.00

30प्रतिशत

हास्पिटल 30 से 100 बिस्तर

18.00

30प्रतिशत 1.00

हास्पिटल 0 से 30 बिस्तर

1.00

18.00

30प्रतिशत

नेच्रोपेथी सेन्टर

18.00

1.00

30प्रतिशत

हेल्थ सेन्टर

2

18.00

1.00

30प्रतिशत

नर्सिंग होम

18.00

1.00

30प्रतिशत

पालीक्लीनिक

12.00

1.00

30प्रतिशत

पेट क्लीनिक

12.00

1.00

30 प्रतिशत

ब्लड बैंक/ पैथालाजी सेन्टर

इत्यादि

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012के अनुसार मान्य होंगे ।

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012के अनुसार मान्य होंगे ।

12.00

1.00

30प्रतिशत

फिजियोथेरेपी सेन्टर

जनउपयोगिता एवं सेवायें

1.00

35प्रतिशत

पुलिस चौकी

12.0

1.00

25 प्रतिशत

पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित

12.0

1.00

35प्रतिशत

सामुदायिक भवन

3

12.0

35प्रतिशत 1.00

उप अग्निशमन केन्द्र

12.0

1.00

35प्रतिशत

अग्निशमन केन्द्र

12.0

1.00

35 प्रतिशत

डाक एवं तार

विद्युत सब स्टेशन

12.0

1.00

30प्रतिशत

4 धार्मिक भवन

12.0

1.00

35 प्रतिशत

शासकीय / अर्द्ध-शासकीय

5 कार्यालय

नोट- उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे । ऐसी सुविधाएं जिनका पुर्नविकास किया गया है उनके लिये आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3 ) के अनुसार रहेगा जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा । 8500

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.2 बहुविध बहुमंज़िली इकाई निर्माण

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे । 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 6- सा -8 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं ।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा-8

मानक

विवरण

क्र.

3

2

1

फुटपाथ व्यापार

वृत्त खण्ड केन्द्र

1.

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें उपवृत्त खण्ड केन्द्र

सुलभ शॉपिंग

1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार

2. शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें 3. थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स

3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर

4. चिकित्सालय

विद्यालय

3 से 4 इकाई

5. प्राथमिक

5 से 6 इकाई

माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक

उद्यान

6. नगर उद्यान

8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार

2से 3 इकाई

स्थानीय उद्यान

1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या

7.आवासीय

8. बस स्थानक/ रेल्वे स्टेशन

परियोजना तैयार करते समय किए गए सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।

टीपः प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी । 8501 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 53(3) (चार) के अनुरूप होंगे । ई- वाहन चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे ।

6.5.6 यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब के मानक

इस हेतु आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि के अंतर्गत स्थल का चयन किया जा सकेगा जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी- ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पाटर्स, सुधार की दुकानें, रात्रि विश्राम गृह , बोर्डिंग / लॉजिंग , बैंक , पेट्रोल पंप , रेस्टॉरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियाँ ।

यातायात नगर , मैकेनिक नगर एवं लॉजिस्टिक हब परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं । 1. मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी ।

2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग वाहन पार्किंग के लिए किया जा सकेगा ।

3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है । स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी ।

6.5.7 शॉपिंग मॉल /खुला मॉल

शॉपिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे ।

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्रानुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा परिक्षेत्रिक योजना तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे । जब तक परिक्षेत्रिक योजना लागू नहीं होगी तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे ।

2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी ।

3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे ।

6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस, लाजिंग / बोर्डिंग

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1: 1.0

अधिकतम एफ.ए.आर.

33प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

12.00 मीटर

अधिकतम ऊँचाई

सीमांत खुला क्षेत्र

1. सम्मुख 6.0 मीटर

2. अन्य तीन ओर 4.50 मीटर 8502

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

[ भाग 1 रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अन्य नियंत्रण

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार ।

6.5.10 मैरिज गार्डन

विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.5.11 बारात घर/ मांगलिक भवन/ कल्याण मण्डपम/ कम्युनिटी हाल

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1:0.5

अधिकतम एफ.ए.आर.

15 प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज )

25.00 मीटर

न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग (फंटेज)

सीमांत खुला क्षेत्र

6.00 मीटर

सम्मुख

अन्य तीन ओर

4.50मीटर

अन्य नियंत्रण

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर ।

भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा । इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी ।

6.5.12 शीतकेन्द्र /वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे ।

1:0.40

1. अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात

2. अधिकतम आच्छादन

40 प्रतिशत्त

12.00 मीटर

3. भू- खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

06.00 मीटर

4. अग्र सीमांत खुला क्षेत्र

5. अन्य तीन ओर सीमांत खुला क्षेत्र

4.50मीटर ( 12.50 मीटर ऊँचाई तक) टीपः 12.50 मीटर से अधिक ऊँचाई होने पर म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार सीमांत खुला क्षेत्र रहेगा एवं शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3) के प्रावधान लागू होंगे ।

6.5.14 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे । मल्टीप्लेक्स में फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू- उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो । 8503 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

6.5.15 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद - प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषंगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होगी ।

2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे ।

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं:

1. नदी के दोनों किनारों पर न्यूनतम 30.00 मीटर तक खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा । नाले , शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख ) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा ।

2. मुख्य नहर की स्थिति में दोनों ओर 15.00-15.00 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा । 3. प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा ।

4. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टेंक को भवन निर्माण पश्चात् ग्रिडल मल लाईन से जोड़ना अनिवार्य होगा ।

5. निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।

6. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे ।

7. निम्न श्रेणी के संवदेनशील क्षेत्रों में रख - रखाव से संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।

ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रः

नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन ।

प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो , तो भी ।

समय- समय पर उत्खनित / खोजे गए विरासतीय भवन ।

पुरातात्विक महत्व के स्मारकों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र खुला रखा जायेगा ।

6.7 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर

है । उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसरों का वर्णन सारणी 6 - सा -9 में दिया गया [ भाग 1 8504

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग

सारणी 6- सा- 9 क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

3

2

1

आवासीय

1.

आवासीय भूखण्डीय विकास , अपार्टमेंट हाउसिंग / फ्लेटस, अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम , कम्यूनिटी हॉल , मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह / कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक /डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/ औषधालय , खेल का मैदान / नेबरहुड पार्क, झूलाघर / डे- केयर सेंटर, प्रयोगशाला , खुला रंग मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल , होटल , ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, प्रौद्योगिकी उद्योग , चिकित्सालय , सूचना शैक्षणिक महाविद्यालय / संस्थान, समस्त विद्यालय , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य / नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय / सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस / पिकअप स्टेशन, सामाजिक कल्याण केन्द्र, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें, मनोरंजन क्लब , खेल मैदान / स्टेडियम, लाइब्रेरी , मल्टीप्लेक्स, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर , समस्त खेल गतिविधियाँ ।

2. वाणिज्यिक

(अ) सामान्य वाणिज्यिक

सिनेमा हाल , होटल, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, प्रिटिंग प्रेस, अपार्टमेंट हाउसिंग / फ्लेटस , निजी व्यवसाय / कॉर्पोरेट कार्यालय , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, मॉल , मल्टीप्लेक्स , फिटनेस क्लब, समस्त खेल गतिविधियां, लॉजिस्टिक हब, बस / पिकअप स्टेशन, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें ।

सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियाँ तथा थोक व्यापार । (ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक (मंडी)

3. औद्योगिक

औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक /डिस्पेंसरी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान , बालगृह , झूलाघर/ डे- केयर सेंटर, प्रयोगशाला, कन्वेंशन सेंटर, सिनेमा हाल , होटल, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, 8505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग

क्र.

3

2

1

शीत संग्रहागार एवं दुग्ध दुतशीतजन संयंत्र , जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/ मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस , मल्टीप्लेक्स, फेलैटेड फैक्टरी , स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज) , एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय, बस / पिकअप स्टेशन, सामाजिक कल्याण केन्द्र, लाइब्रेरी , स्टाफ क्वार्टर बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, समस्त खेल गतिविधियां, लॉजिस्टिक हब , यातायात नगर, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें ।

मिश्रित उपयोग

4.

आवासीय उपयोग परिक्षेत्र , वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक अंतर्गत उल्लेखित सभी गतिविधियाँ स्वीकृत होंगी ।

5.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल , लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें,क्लिनिक/ डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय , खेल का मैदान , नेवरहूड पार्क, झूला घर / डे केयर सेंटर, प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र , निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील), चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय, विश्वविद्यालय , शैक्षणिक महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय , पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब- शारीरिक विकलांगता) , समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय, मनोरंजन क्लब , आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, समस्त खेल गतिविधियां, स्पोर्टस काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, बस / पिकअप स्टेशन, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाये , सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर - प्रदूषणकारी उद्योग **

ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सार्वजनिक 6. उपयोगितायें एवं सुविधायें [ भाग 1 8506

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

2

1

3 मल/ अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, सार्वजनिक शौचालय, विद्युत शव दाह, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय , यातायात सुविधाएँ, धार्मिक परिसर, पम्प हाउस , संचार सुविधाएँ, बस / पिकअप स्टेशन, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य ।

7.

यातायात एवं परिवहन

रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन / रेल्वे साइडिंग / यार्ड / आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, यातायात नगर, लॉजिस्टिक हब, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह , सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप , अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल , होटल, बस / पिकअप स्टेशन, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें, ईंधन भराव एवं भराव-सह- सेवा केन्द्र ।

आमोद-प्रमोद

8.

(अ) क्षेत्रीय/ नगर उद्यान/ मनोरंजन

खेल का मैदान, पार्क , एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम , स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय , केम्पिंग साईट, ईधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, वाटर पार्क, खेल उद्यान, संग्रहालय , अन्य विशिष्ट उद्यान , सूचना केन्द्र, स्टोर, चौकीदार निवास , समस्त खेल गतिविधियां , बस / पिकअप स्टेशन, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/ सुविधाएं ।

(ब) स्टेडियम/ खेल मैदान

नेबरहुड पार्क , एम्यूजमेंट पार्क, क्लब / रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण , जिम्नेजियम , बोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम , स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड , तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी , खेल उद्यान, नगरीय उद्यान , क्षेत्रीय उद्यान, ईधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस , सूचना केन्द्र, स्टोर, चौकीदार निवास , समस्त खेल गतिविधियां, बस / पिकअप स्टेशन, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं । (स) वृक्षारोपण

पर्यावरण वानिकी , खेल का मैदान नेबरहुड पार्क , एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी , बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान , मत्स्यालय , केम्पिंग साईट अस्थाई प्रकृति की, ईधन भराव एवं भराव- सह-सेवा केन्द्र, वाटर पार्क, पर्यटक कुटीर अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सूचना केन्द्र, स्टोर, चौकीदार निवास , बस/ पिकअप स्टेशन , अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं । 9.

कृषि

(अ) कृषि भूमि

ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है । ईंट भट्टे , दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस , वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण , समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, रात्रि विश्राम 8507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

उपयोग

क्र.

स्वीकृत उपयोग परिसर

3

2

1

गृह , धर्मशाला, मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम, मैरिज गार्डन , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , वाहन शोरूम , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव- सह - सेवा केन्द्र , शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, सामाजिक कल्याण केन्द्र , नर्सरी , सेवाओं / सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी. एम. , रेस्टोरेंट, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड , शैक्षणिक संस्थान, होटल , रिर्सोट, पर्यटक कुटीर, वॉटर पार्क, अम्युजमेंट पार्क, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन , डेरी प्लांट स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील , ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज) , एक्सटेंसिव विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, खुला मॉल, समस्त खेल गतिविधियां, लॉजिस्टिक हब , आमोद- प्रमोद एवं सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाएँ में स्वीकृत सभी गतिविधियाँ, कृषि आधारित उद्योग , पटाखा दुकान, बस / पिकअप स्टेशन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण । (ब) ग्राम आबादी विस्तार

ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है । ईंट भट्ट, दुग्ध डेयरी, फार्म हाउस , समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ (संक्रामक रोगों के अतिरिक्तं) , रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला , मैरिज हाल / बारात घर /मांगलिक भवन/ कल्याण मंडपम, मैरिज गार्डन , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, वाहन शोरूम, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव - सह- सेवा केन्द्र , कोचिंग सेंटर , कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र , नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , सामाजिक कल्याण केन्द्र, नर्सरी, सेवाओं/ सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, होटल , समस्त खेल गतिविधियां , सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाएँ में स्वीकृत सभी गतिविधियाँ, कम्यूनिटी हाल , बालगृह, सुविधाजनक दुकानें, आवासीय विकास , बस / पिकअप स्टेशन, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण ।

नोटः

1. * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्य - प्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ । 8508

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

2. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्य - प्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

3. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 17 (क ) में वर्णित अनुसार ।

4. कृषि भू- उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग परिसर में यदि अन्यथा वर्णित न हो तो ग्राम आबादी विस्तार भू- उपयोग उपपरिक्षेत्र में अधिकतम एफ.ए.आर. 0.40 एवं कृषि भूमि उपपरिक्षेत्र में अधिकतम एफ.ए.आर. 0.10 मान्य होगा ।

6.8 अन्य सुविधाएँ

रीवा निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 (1 ) अनुसार मान्य होंगी । बायपास के दोनों ओर 200 मीटर गहराई तक कृषि भू- उपयोग में निम्न गतिविधियां स्वीकार्य होंगी- ईंधन भराव केन्द्र / सर्विस स्टेशन, मोटल , रिसोर्ट, बस स्टैण्ड/ पिकअप स्टेशन / टेक्सी स्टैण्ड, ढाबा / रेस्टोरेन्ट, पुलिस स्टेशन / पुलिस चौकी, नाका / धर्मकांटा / वेबिंग ब्रिज, भवन सामग्री स्थल, कोयला भण्डारण, दूर संचार केन्द्र/ एस.टी.डी. पी.सी.ओ /साइबर कैफे, यात्रियों के लिये अधोसंरचना सुविधा/ एम्यूजमेंट पार्क , शासकीय -अर्ध शासकीय कार्यालय एवं उपक्रम, भौतिक अधोसंरचना सुविधा जैसे - जल मल निकास , जल प्रदाय विद्युत व्यवस्था, मार्ग इत्यादि, बैंक / ए.टी.एम. / पोस्ट आफिस , ट्रक टर्मिनल / कंटेनर डिपो, पार्किंग , अग्निशमन केन्द्र, सूचना एवं प्रौद्योगिकी साफटवेयर इकाईयाँ ।

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार । 8509

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अध्याय 7 विकास योजना क्रियान्वयन विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते । यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण , पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा । यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके । विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य, चाहे वह शासकीय , अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो , अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए ।

विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम रीवा , मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी । यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें ।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 280956.08 लाख का व्यय अनुमानित है । इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 1271.46 हेक्टेयर, भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय , नए मार्गों का निर्माण, आदि शामिल हैं । भूमि अर्जन की औसत दर रुपये 50.00 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है । जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है , वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग-अलग माना गया है । सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7- सा-1 में दर्शाया गया है । क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी । 8510

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

योजना क्रियान्वयन की लागत -2035

क्षेत्र (हेक्टेयर में) क्र

भूमि उपयोग

प्रस्तावित

दर्तमान विकसित

शेष भूमि (3-4)

मू-अर्जन का क्षेत्रफल हिक्टेयर में)

4

5 2

3

1

2505.53 1.

2340.04

200.44

आवासीय

4845.58

163.32 2

304.16 140.83

9.80

वाणिज्यिक

6.66

163.86

66.56 3. औद्योगिक

97.30

385.59

0.00

385.59 269.91

4. मिश्रित

157.21

585.77 428.56

5.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

474.06

360.45 677.23

1037.68

आमोद प्रमोद

6.

949.65 692.75

192.68

7.

256.90 यातायात एव परिवहन

1271.46

4212.35

4059.94

8272.29

कुल विकसित क्षेत्र

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

सारणी 7-सा- 1 विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय (कालम नं. 5)

क्षेत्र हिक्टेयर में)

भू-अर्जन लागत (रू. 50लाख प्रति हे. की दर से)

दर (लाख रू. में)

लागत (लाख रू. में)

कुल लागत (लाख रू. में) (7+10) 8

11 7

9

10

145320.82 10022.13 1503.32

90

135298.70

120

11759.37

489.97

12249.34 97.99

332.80

4792.30

5125.10

120

39.94

90

20822.00

13495.74 231.36

34317.73

14384.85

117.91 5895.43

94.33

90

8489.42

55

406.34

22348.60 46051.67 23703.07

23506.56 154.14

13872.72

9633.84

90

63572.97 2527.41

280956.08

217383.11

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है । निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ती हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगीः

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू- स्वरूप ।

2. भूमि का कुशलतम उपयोग । 3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संधारण ।

4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव ।

5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना ।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित हैः

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम ।

2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम ।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू- उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके । 8511 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू- स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं । अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण, इनके पुर्नचक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है ।

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं ।

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल - मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम ।

2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू- उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना ।

3. जल फैलाव क्षेत्रों में 'स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध ।

4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण ।

5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण ।

6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उ‌द्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा-

1. संस्था का गठन

2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ।

4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक , आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान ।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्वः-

1. नियंत्रित विकास

अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन 2.

3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना

1. नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू- स्वामी / विकासकर्ता/ सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा । यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ , तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी । 8512

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।

3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा ।

वार्षिक योजना / वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा ।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा-सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा । योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी ।

इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा । एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित हैः

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान ।

2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान ।

3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण ।

4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना ।

5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों ।

6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय / एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना । 8513

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ- साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए । भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय 6 में विकास नियमन दिए गए हैं ।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 2 चरणों में प्रावधान हैं । प्रथम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा द्वितीय चरण 2026 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा ।

2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है ।

3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । उपरोक्त उ‌द्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगाः

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना ।

2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूप दे सके ।

3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना ।

4. योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोतों का विकास ।

5. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास ।

6. भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए ।

7. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है । ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके ।

8. मुख्य जल स्त्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना ।

7.7 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं-

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो । 8514

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

[ भाग 1 -रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

2. उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।

3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध करना ।

4. अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन ।

5. भू- स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।

7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7 - सा- 2 विकास के घटक

क्षेत्रफल हे.

प्रस्तावित स्थल

क्र.

3

1

2

4

501.11

आवासीय

1.

निवेश ईकाइ क्रमांक 1 , 2 , 3 एवं 4

32.66

2. वाणिज्यिक

निवेश ईकाइ क्रमांक 1 एवं 3

13.31

3. औद्योगिक

निवेश ईकाइ क्रमांक 3 एवं 4

3. मिश्रित

77.12 निवेश ईकाइ क्रमांक 1 एवं 4

31.44

4.

निवेश ईकाइ क्रमांक 1 , 2 एवं 4 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

135.45

5. आमोद-प्रमोद

निवेश ईकाइ क्रमांक 1 , 2, 3 एवं 4

51.38

6. यातायात

निवेश ईकाइ क्रमांक 1 , 2, 3 एवं 4 प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7 - सा -2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है ।

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं । तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है । नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय , अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संशाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा ।

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थओं के द्वारा किया जाता है । इस हेतु भू- अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी ।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 842.47 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 93652.03 लाख होगी । विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7-सा-3 में दिया गया है । 8515 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

A

PlanningAres

आवशीय

औद्योगिक

सार्वजनिकए८अर्थसार्वजनिक

12ઉપા

सीमाएं

EXISTINGPROPOВНО

StateInstituteForTownPlanning

District-Rewa

AFFORESTATION

RECREATIONAL

REWADEVELOPMENTPLAN2035 7.1FIRSTPHASEIMPLEMENTATION

BOUNDARIES

COMMERCIAL GEVERALINDUSPES

WATERBODIES

RESIDENTIAL GEVERALREBE

RALARYSTATION

RALARYTRACK LOGISTICHUS

VILLAGE PLANNDIGAREA

TRANSPORTATION BUBSTAND ROADS INDUSTRIAL PARK

Scale

PUBLIC&SEMIPUBLIC

MIKED MIXEDLANDURH

Neges Source:WorldView-11.2018SatelitoData&ArchiveMasterplanByT&CP

Km 00.511.522.53

1

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 8516

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

भूमि उपयोग विवरण

क्र.

भू-अर्जन की लागत (रु . 50.0 लाख प्रति हे० ) (रू. लाख में)

भूअर्जन का भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)

4

3

2

1.

3340.71 आवासीय

66.81

1.

3.27

163.32 2 वाणिज्यिक

110.93 औद्योगिक

2.22

3

4498.58 4.

89.97

मिश्रित

1965.14

39.30

5.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एव सुविधाएँ

7901.02

158.02

6. आमोद प्रमोद

3211.28

64.23

7 यातायात एवं परिवहन

21190.99

423.82

कुल विकसित क्षेत्र

7.9 संसाधन गतिशीलता

सारणी 7- सा- 3 विकसित की जाने वाली भूमि का विकास

व्यय

कुल लागत (रु. लाख में) (4+7)

लागत (रू. लाख में)

भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)

विकास दर प्रति हे. (रू. लाख में)

8

7

6

5

48440.27

45099.57

90

501.11

3919.79 4083.11 32.66

120

1708.37 120

1597.43

13.31

11439.24

6940.67

90

77.12

2829.81 4794.95 31.44

90

15350.56

7449.53

55

135.45

4624.24 7835.52 90

51.38

93652.03

72461.04

842.47

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है । पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग -अलग प्रयास नहीं किए गए , जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ । नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है । नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है । स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है ।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी ।

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित हैः

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना ।

2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण । 3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना ।

4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण ।

5. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण । 6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना । 7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण । 8517

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भाग 1 ]

-रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना ।

9. योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है । 1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।

2. क्रियान्वयन संस्था द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना ।

3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन ।

4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना ।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन, तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है । इस योजना के क्रियान्वयन के साथ- साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तद्‌नुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है ।

पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व नगर निगम रीवा का होगा । अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगी । अतः क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3 /130/ 32/97 दिनांक 20.01.1998 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ-3 / 55/32/98 दिनांक 12.08.1998 द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है , जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी । वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नगर निगम द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी , जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.11 योजना की व्याख्या

रीवा विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं । अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ- साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है । 8518

[ भाग 1

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रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6- सा -9 विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी । नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।

3. ऐसे भूमि उपयोग / गतिविधियाँ जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग ( Major Land Use Zone ) में परिभाषित नहीं हैं , भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी , किन्तु जो स्वीकृत / स्वीकार्य भू- उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे ।

4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है । स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा ।

5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है । इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी ।

6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना / परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है । भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021 8519 [ भाग 1 8520

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रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

अनुसूची

परिभाषायें

001 आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजेस , सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।

002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर , जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों

003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो ।

004 आवासीय-सह-कार्य भू- खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।

006 आवासीय परिसर - विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान ।

008 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय , सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर । बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों कीअपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

धर्मशाला एवं इसके समकक्ष 008

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो । 009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान ।

010 रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों ।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर । 8521

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भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

012 मरम्मत दुकान

गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल , सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।

व्यक्तिगत सेवा दुकान 013

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों ।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह ।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह ।

017 साप्ताहिक बाजार / अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र । यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो ।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों । स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण 019

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो ।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्घ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो ।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के कय -विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर । वाणिज्यिक कार्यालय 024

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर । [ भाग 1 8522

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रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप )

बैंक

025

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो , ऐसा परिसर ।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो ।

029 रेस्टॉरेंट/उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।

मोटल

031

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं ।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें ।

034 औद्योगिक भूखण्ड - हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर ।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद- प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू- दृश्यीकरण , वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय , फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे । 8523

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भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों ।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों ।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों ।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।

043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों ।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों ।

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।

048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो । 8524

[ भाग 1

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049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों ।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण केलिए किया जाता हो ।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो । 053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों , द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो ।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं ।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख- रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

2. भूमिगत टंकी ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है । 8525 भाग 1 ]

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3. आक्सीकरण पौंड ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।

4. सेप्टिक टैंक टैंक स्थित हो । ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत 5. जल- मल पंपिग स्टेशन ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।

6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी ।

7. विद्युत उपकेन्द्र ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थितहो ।

8. घूरा एवं कचराघर ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।

9. धोबीघाट ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो । 059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

080 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो ।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।

065 स्वास्थ्यकेन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों ( 30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर - व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है । 8526

[ भाग 1

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066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।

068 क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो ।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

071 झूलाघर एवं दिवस देख- रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।

072 पूर्वमाध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों ।

073 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।

074 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो । इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं ।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो । एकीकृत शाला 076

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो ।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं । 8527 भाग 1 ]

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078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं ।

079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण- सह- कार्य केन्द्र शामिल हैं ।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र 081

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र 083

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है ।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

085 संगीत , नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो । 086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है ।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/ वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा- सह-उद्यान की सुविधा हो

089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो । 8528

[ भाग 1

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090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग , छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो ।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसरं जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो ।

खुला रंगमंच 092

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो ।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो ।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों ।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों । 096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर -वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों ।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।

100 योग , ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों ।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर । 102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो । 8529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

भाग 1 ]

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर । 105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो ।

जेल

106

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो । अग्निशमन पोस्ट

107

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।

डाकघर

109

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर ।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

टेलीफोन एक्सचेंज

112

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार , प्रसार , रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर । जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं ।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो । 115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो । भाग 1 8530

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो ।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है ।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो । जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय , शोरूम , होटल , रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

टीप :- उपरोक्त परिभाषाओं में उल्लेखित परिसरों में अनुषांगिक गतिविधियाँ मान्य होगी । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021 8531 रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 8532

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

[ भाग 1 रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

परिशिष्ट भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

8533 रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 8534

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

परिशिष्ट- एक

मध्य प्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 1273-1-1-42- तैंतीस-74 ,

भोपाल , दिनांक 20 अप्रैल , 74 मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1073 ) की धारा 13 की धारा 13 की उपधारा (1 ) के अतर्गत राज्य सरकार एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रीवा निवेश क्षेत्र का गठन करती है , जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसुची में परिनिश्चित की गई है: -

अनुसुची

रीवा निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर में

करहिया, अटरिया, मढ़ी, किटवरिया, अजगरहा , उमरिहा , सिरखिनी परहित , बरा , बराकोठार , इटौरा पैपखार भाटी ।

2. पूर्व में

रतेहरा पैपखार, रतेहरी , बेलहा पैपखार, बेलहा वृत्त , सोनौरा , पुरैना , कोष्टा, भुण्डहा, जिवला, गड़रिया , जोरी ।

3. दक्षिण में

सिलपरा , डकवार , सिलपरी वृत्त, वैसा, मगुरहाई, रामपुरवा , पिपरा, पिपरा -रौसर , खोखम ।

4. पश्चिम में

चोरहटा वृत्त, चोरहटी , खोभर, बाबूपुर, दोही , नीगा , खैरा , पडरा सुआरन टोला, खेरी, गोड़हर, रमकुइयां, अमरैया, तुरकहा, दुआरी, मैदानी, बिड़वा देवार्थ, केमार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/- (नवलचन्द जैन) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग 8535 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

परिशिष्ट- दो

कार्यालय संयुक्त संचालक,

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन,

रीवा (म.प्र.)

रीवा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के अंगीकृत किये जाने की

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है , कि रीवा निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अंगीकृत किया गया है और उसकी एक प्रति नगरपालिका परिषद , रीवा कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है ।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके पत्र कमांक 1273 / एफ1-42/ तैंतीस / 74, दिनांक 20.04.74 द्वारा रीवा निवेश क्षेत्र की सीमायें निम्नानुसार परिनिश्चित की गई हैः-

रीवा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. उत्तर में

करहिया, अटरिया , मढ़ी, किटवरिया , अजगरहा, उमरिहा , सिरखिनी परहित , बरा , बराकोठार, इटौरा पैपखार भाटी ।

2. पूर्व में

रतेहरा पैपखार , रतेहरी , बेलहा पैपखार, बेलहा वृत्त, सोनौरा , पुरैना , कोष्टा, भुण्डहा , जिवला , गड़रिया , जोरी ।

3. दक्षिण में

सिलपरा , डकवार, सिलपरी वृत्त , वैसा, मगुरहाई, रामपुरवा, पिपरा , पिपरा-रौसर , खोखम ।

4. पश्चिम में

चोरहटा वृत्त , चोरहटी, खोभर, बाबूपुर, दोही, नीगा , खैरा , पडरा सुआरन टोला, खेरी , गोड़हर, रमकुइयां, अमरैया, तुरकहा, दुवारी , मैदानी, बिड़वा देवार्थ, केमार ।

हस्ता/- संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, रीवा (म.प्र.) 8536

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

[ भाग 1 रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

परिशिष्ट- तीन

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल , दिनांक 12 अगस्त, 1998 क्रमांक एफ-3 / 55 / 32 / 98 राज्य शासन एतद् द्वारा नगरो की अनुमोदित विकास योजना के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97 दिनांक 20.01.98 द्वारा संभागायुक्त / कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित " नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-

समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किये जाते है-

(1)

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र

2. अध्यक्ष , संबंधित विकास प्राधिकरण

3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत

4. महापौर, संबंधित नगर पालिक

5. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका

6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

हस्ताक्षर उप सचिव मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग 8537 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

परिशिष्ट- चार

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक/ 2876/नग्रानि/वि०यो०/98

भोपाल दिनांक 15 मई-1998 प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

2 आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम/ नगर पालिका

विषयः- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा ।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97 दिनांक 20.01.98 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई " नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है:-

) पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में कियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी ।

(1

(अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास

(ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास

(स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रो / उपकेन्द्रो का विकास

(द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रो का विकास

(2) समिति निम्नलिखित कार्यो की प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी । (अ) कार्यक्रम का चयन

(ब) परियोजना तैयारीकरण

(स) परियोजना कियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था

(द) कार्यकम क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था

( 3) समिति निम्नलिखत व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा नियोजना पर्यवेक्षण समिति के सक्षम वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा , जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ की सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

हस्ताक्षर/- (के०के० सिंह) संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल (म०प्र०) 8538

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

परिशिष्ट- पाँच

610 भाग-1

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 9 अप्रैल, 2010

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल दिनांक 30 मार्च 2010

सूचना

क. एफ 3-3-2009- बत्तीस - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा रीवा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्- 1. कलेक्टर,जिला रीवा (म.प्र.)

2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, रीवा

3. आयुक्त, नगर निगम रीवा

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारिख से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार वर्षा नावलेकर, उपसचिव 8539 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

परिशिष्ट- छः

भाग-1

610

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 9 अप्रैल, 2010

क. एफ 3-11-2021- अठारह-5- राज्य शासन एतद् द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अंतर्गत रीवा विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 3-21-2009- बत्तीस , भोपाल दिनांक 9 जून 2009 को निरस्त करते हुए रीवा विकास योजना पुर्नविलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति, अधिनियम की धारा 17- क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।

पद

संख्या का नाम

नाम/पद

अधिनियम की धारा 17-क(1 ) के तहत गठित समिति

1

2

3

4

महापौर

सदस्य

नगर पालिक निगम, रीवा

(क)

अध्यक्ष

जिला पंचायत रीवा

सदस्य

(ख)

सदस्य

सासद

(ग)

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र,

रीवा

विधायक

विधान सभा क्षेत्र, रीवा

सदस्य

(घ)

अध्यक्ष

कोई नही

(ड़)

नगर तथा ग्राम विकास

प्राधिकरण/साड़ा

अध्यक्ष

सदस्य

जनपद पंचायत रीवा

(च)

1.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, करहिया

(छ)

2सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , गोड़हर

3.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, दुआरी

4.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, मैदानी

5.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, अटरिया

6.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, अजगरहा

7.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बरा

8.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, इटौरा

9.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, पुरैना

10.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , सोनौरा

11. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, पड़िया

8540

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

रीवा विकास योजना 2035 (प्रारूप)

[ भाग 1

पद

संख्या का नाम

नाम/पद अधिनियम की धारा 17-क(1 ) के तहत गठित समिति

1

2

12. सरपंच 3

4

सदस्य

ग्राम पंचायत, कोष्ठा

13. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, जोरी

14.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, जिवला

15.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत,देवरा

16.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, सिलपरा

17. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, कोठी

18.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, वैसा

19.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, मगुरहाई

20.सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , रौसर

1. प्रतिनिधि

सदस्य

कलेक्टर, जिला रीवा

(ज)

2. प्रतिनिधि

सदस्य

आयुक्त, नगर पालिक निगम

3. प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक

निर्माण विभाग रीवा

4. प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक

स्वास्थ यांत्रिकी विभाग

5. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन

प्लानर्स इंडिया

6. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स

इंडिया

7. प्रतिनिधि

सदस्य

कौंसिल आफ आर्किटेक्चर

समिति संयोजक

(झ)

संयोजक

संयुक्त संचालक, नगर तथा

ग्राम निवेश , रीवा (म.प्र)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 October 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-10-01.40.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-10-01.40.Ordinary.