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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश अत्‍यावश्‍यक सेवा संधारण तथा विछिन्‍नता निवारण अधिनियम 1979..

Published 04 October 2021

Department
गृह (सी- अनुभाग)
Type
Extraordinary
Gazette no.
398
Identifier
in.gazette.madhya.2021-10-04.398.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार , दिनांक 4 अक्टूबर 2021- आश्विन 12, शक 1943

क्रमांक 398]

गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

क्र. एफ 35-61-2005- दो- सी -1.- चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, आदेश जारी दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सभी छः विद्युत् कंपनियां यथा एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/ भोपाल/इंदौर एवं मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अंतर्गत आऊटसोर्स कर्मचारियों/ठेका श्रमिकों की सेवाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. मीना, उपसचिव .

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 October 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-10-04.398.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-10-04.398.Extraordinary.