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वध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 399]
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2021-आश्विन 13 , शक 1943
तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2021
क्र. एफ 14-17-2007 - बयालीस 1.- मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था ( प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण ) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम , 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
नियम 4 में, उप- नियम ( 1 ) में, खंड ( ग ) में, - 1.
(1) उपखंड (4 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (4 ) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, रिक्तियों के विरुद्ध आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को; एवं
(2) उपखंड (4 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" ( 5 ) उपरोक्त चारों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में , रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को. ".
नियम 12 में, उप- नियम ( 8 ) में, खण्ड ( क ) का लोप किया जाए. 2.
3.
नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" 14. सेवारत अभ्यर्थियों के लिये प्रोत्साहन ,-
सेवारत अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डिमोन्सट्रेटर/ ट्यूटर/मेडिकल ऑफिसर अभ्यर्थियों के लिये प्रोत्साहन.
(1) शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त विधाओं की डिग्री सीटों की रिक्तियों पर अर्हताधारी पंजीकृत सेवारत अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत् डिमोन्सट्रेटर/ ट्यूटर/ मेडिकल ऑफिसर हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण रहेगा .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2021
(2) उप-नियम ( 1 ) की रिक्तियों पर श्रेणीवार आरक्षण के संबंध में नियम 4 ( 1 ) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे .
(3) उप- नियम ( 1 ) की रिक्तियों में से महिला प्रवर्ग एवं दिव्यांग प्रवर्ग के आरक्षण के संबंध में संशोधित नियम 4 ( 2 ) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे.
(4) अभ्यर्थी का प्रवेश वर्ष की नीट पी.जी. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.
(5) नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् पोर्टल पर पंजीयन करने वाले स्वास्थ्य विभाग के सेवारत अभ्यर्थी को मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया ( MCI )/डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया ( DCI ) द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट अधिमान्य अंक देते हुए प्रवेश हेतु आबंटन के लिए उनका परस्पर वरीयता क्रम नियत किया जाएगा .
(6) सेवारत चिकित्सों को अनापत्ति प्रमाण- पत्र जारी करने की शर्त, पात्रता, अधिमान अंक दिया जाना , स्पॉन्सरशिप एवं चयन आदि के मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग समय - समय पर निर्धारित कर सकेगा जिसे स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा. चयनित पात्र चिकित्सकों की सूची काउंसलिंग प्रारंभ होने से 7 दिवस पूर्व संचालनालय , स्वास्थ्य सेवायें द्वारा संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा को पी . जी. काउंसलिंग में शामिल किये जाने हेतु उपलब्ध करायेगा.
(7) चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत डिमोन्सट्रेटर/ट्यूटर/मेडिकल ऑफिसर जिन्हें अध्ययन अवकाश की पात्रता है एवं संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा उसे अनापत्ति प्रमाण- पत्र जारी किया गया हो, वे ही आरक्षण के लाभ के लिये पात्र होंगे . संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय उक्त चयनित चिकित्सकों की सूची पीजी काउंसलिंग प्रारंभ होने से 7 दिवस पूर्व संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा को पीजी काउंसिलिंग में शामिल किये जाने हेतु उपलब्ध करायेगा.
(8) सभी प्रवेशित सेवारत चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत डिमोन्सट्रेटर/ ट्यूटर/ मेडिकल ऑफिसर को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 05 वर्ष का अनिवार्य सेवा करनी होगी. बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने पर बॉण्ड राशि रु. 50 लाख जमा करने होंगे.".
4. नियम 17 में, उपनियम ( 2 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" ( 3 ) पाठ्यक्रम अवधि में किसी भी समय अनुशासनहीनता, हड़ताल पर जाने की स्थिति में , अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने आदि गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा अनुशंसा किये जाने पर संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा संबंधित छात्र- छात्रा का प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा. ".
5. अनुसूची -2 में , खण्ड ( अ ) में श्रेणीवार आरक्षण के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" खण्ड- ( अ ) श्रेणीवार आरक्षण
आरक्षण का प्रतिशत श्रेणी
महाविद्यालय जिनमें लागू है
16%
समस्त चिकित्सा एवं दंत
एस. सी.
20%
चिकित्सा महाविद्यालयों में
एस. टी.
ओ.बी.सी.
14% ( स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)
27 % ( स्नातक पाठ्यक्रम हेतु )
10%"
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS ) केवल शासकीय चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.