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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 400]
भोपाल , बुधवार , दिनांक 6 अक्टूबर 2021- आश्विन 14, शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2021
शुद्धि-पत्र
क्र. एफ- बी 1-16-2021-2- पांच ( 15 ) .- मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी-1-16-2021- 2- पांच ( 10 ) , दिनांक 7 सितम्बर 2021 में :-
कंडिका 2 में उल्लेखित अंश " यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी " के स्थान पर " यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील समझी जायेगी " पढ़ा जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2021
क्र. बी- 1-16-2021-2-पांच ( 15 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग का शुद्धि-पत्र क्र. बी 1-16-2021-2- पांच ( 15 ) , दिनांक 6 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
799 800
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2021
Bhopal , the 6th October , 2021
CORRIGENDUM
No. F - B - 1-16-2021-2 - V- ( 15 ). In the notification , No. F- B - 1-16-2021-2 - V- ( 10 ) dated 07th September , 2021 , of the Government of Madhya Pradesh , Commercial Tax Department :-
In Para- 2 , for the words " This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April , 2021 " , the words " This notification shall be deemed to have come into force from the date of its publication in the official Gazette " shall be read .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2021
शुद्धि- पत्र
क्र. एफ-बी-1-16-2021-2 - पांच ( 16 ) .-मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- बी-1-16-2021- 2- पांच ( 11 ) , दिनांक 7 सितम्बर 2021 में :-
कंडिका 2 में उल्लेखित अंश " यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी " के स्थान पर " यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील समझी जायेगी " पढ़ा जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2021
शुद्धि- क्र. बी- 1-16-2021-2- पांच ( 16 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग का पत्र क्र. बी- 01-16-2021-2- पांच ( 16 ) दिनांक 6 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 6th October , 2021
CORRIGENDUM
No. F - B - 1-16-2021-2 - V- ( 16) . In the notification , No. F - B - 1-16-2021-2 - V- ( 11 ) dated 07th September , 2021 , of the Government of Madhya Pradesh , Commercial Tax Department :-
In Para -2 , for the words " This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April , 2021 " , the words " This notification shall be deemed to have come into force from the date of its publication in the official Gazette " shall be read .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021.