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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 417]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 22 अक्टूबर 2021-आश्विन 30, शक 1943
जेल विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2021
क्र. एफ- 06-01-2021- तीन जेल. बंदी अधिनियम , 1900 ( क्रमांक 3 सन् 1900 ) 31 ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 4क में, उप- नियम ( 2 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप- नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " (2क) यदि न्यायालय ऐसे विचाराधीन बंदी के लिए दण्डादेश पारित करती है जिसे विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में परिरूद्ध अवधि के दौरान जेल अपराध के लिए दंडित किया गया है तो उक्त बंदी को, दंडादेश की भुगती हुई अवधि के दौरान कदाचरण से विरत रहते हुए जेल अपराध में दण्डादेश दिनांक से 03 वर्ष पूर्ण होने पर , अन्य सुसंगत शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, सामान्य तथा आपात छुट्टी की पात्रता होगी. ".
No. F - 06-01-2021 - III - Jail . In exercise of the powers conferred by Section 31E of the Prisoners Act, 1900 (No. III of 1900) , the State Government , hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Prisoner's Leave Rules , 1989 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in rule 4A after sub - rule ( 2) the following sub - rule shall be inserted , namely:-
"(2a) If the Court passes sentence to such undertrial prisoner who has been punished for jail offence during the period of confinement in jail as undertrial prisoner , the said prisoner , on completion of 3 years from the date of punishment for jail offence , being refrained from any misconduct during the period of undergone sentence , shall be eligible for general and emergency leave subject to other relevant conditions ." .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .