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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 43 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2021- आश्विन 30 , शक 1943
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021
क्र. ई- 1-181-2021-5- एक. श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे ( 2016 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, उज्जैन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2021 क्र. ई - 1-182-2021-5- एक. श्री हर्षल पंचोली, भाप्रसे (2015 ) , अपर कलेक्टर, जिला सीधी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2021 क्र. एफ-5-09-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 3058- ( दो - 1-19/16 ) , दिनांक 4 सितम्बर 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 6 से 9 सितम्बर 2021 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन
9003
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.
9004
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अक्टूबर 2021
तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन करते हुए साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 सितम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 10 से 12 सितम्बर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति चाही है. प्रस्ताव अनुसार उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, अरेहा हिल्स, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2021
फा. क्र. 3430- इक्कीस - ब ( दो ) 2021.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री कृष्णकांत शर्मा को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त, न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्तिनियम , 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन, नई दिल्ली में पूर्व से स्वीकृत अतिरिक्त सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग के रिक्त 01 पद के विरुद्ध कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य व्यवस्था होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 29-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना-( 9057 ) -विधि और विधायी कार्य विभाग की मद- 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 025- संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत विकलनीय होगा.
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2021
फा. क्र. 3485 - इक्कीस - ब( दो) 2021.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , श्री प्रशांत सिंह , वरिष्ठ अधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते है.
F. No. 3485 - XXI - B ( II) 2021. In exercise of the powers conferred by clause (I ) of Article 165 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Prashant Singh , Senior Advocate to be Advocate General of Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of his duties .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2021 शुद्धि- पत्र
फा. क्र . 17 ( ई ) 17-2016 - इक्कीस - ब ( एक) -3693 -अ- 2021.- मध्यप्रदेश राजपत्र ( साधारण ) क्रमांक 38 , दिनांक 17 सितम्बर 2021 में प्रकाशित की गई अधिसूचना क्रमांक 17 ( ई) 17-2016- इक्कीस- ब( एक) -3312-2021 , कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4 ) में दी गई सारणी ( अ ) के कॉलम ( 3 ) में वर्णित शब्दों " श्री सुधीर मिश्रा , सातवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इन्दौर " , के स्थान पर , शब्द " श्री सुधीर मिश्रा , सातवें जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश इन्दौर , पढ़े जाएं.
CORRIGENDUM
F. No. 17 (E) -17-2016 -XXI - B- ( 1 ) 3693 - A- 2021.-In Notification No. 17 (E) 17-2106-21 - B ( 1 ) 3312-2021 , the Commercial Courts Act , 2015 (No. 4 of 2016), published in the Madhya Pradesh Gazette (Ordinary) No. 38 , dated 17th September , 2021 , in column (3) of table (A) , for the words , " Shri Sudhir Mishra , VIIth Additional District Judge, Indore " , the words , " Shri Sudhir Mishra , VIIth District Judge and Additional Session Judge , Indore" , shall be read .
फा. क्र. 17- ( ई ) -83-03- इक्कीस - ब ( एक) -3885-2021 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ- क्रमांक 17 ( ई ) 83-03-इक्कीस- ब(एक) -5864-2018 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 21 दिसम्बर , 2018 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , ( 1 ) सारणी में अनुक्रमांक 97, 98, 99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
(2) सीहोर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीहोर
(1) "97.
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(3)
(4) सिविल जिला सीहोर के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 98 , 99 एवं 99 - ए के विशेष न्यायालय को दी गई प्रादेशिक अधिकारिता को छोड़कर) .
9005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अक्टूबर 2021
भाग 1 ]
(2)
(1)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , आष्टा
सीहोर
98
99
सीहोर
(4)
(3)
आष्टा का विद्युत् क्षेत्र
नसरूल्लागंज का विद्युत् क्षेत्र. " .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नसरूल्लागंज
पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित
(2 ) अनुक्रमांक 99 के
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बुधनी
सीहोर
"99 ए
प्रविष्टियाँ स्थापित जोड़ी जाएं, अर्थात्ः- बुधनी का विद्युत् क्षेत्र. ".
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( one ) -3885-2021 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government hereby , makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -5864-2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part- 1 , dated 21st December, 2018 , namely:-
In the said Notification , in the Table-
AMENDMENTS
(1) for serial number 97 , 98 , 99 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S. No. Name of the Civil District TABLE
Name of Special Court
(2) Sehore
(1) "97.
(3) Additional Sessions Judge , Sehore.
Sehore
98 .
Additional Sessions Judge , Astha .
Sehore
99.
Additional Sessions Judge , Nasrullaganj .
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area ) (4)
All Electricity area of Civil District , Sehore (excluding the Territorial jurisdiction of Special courts at serial number 98 , 99 and 99-A.
Electricity area of Astha
Electricity area of Nasrullaganj . " .
after serial number 99 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:-
Sehore
"99 -A .
Additional Sessions Judge , Budhani .
Electricity area of Budhani . " .
फा. क्र. 3881 - इक्कीस- ब- ( एक ) 2021.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई ) -17-2016- इक्कीस- ब- ( एक ) 2311-19 , दिनांक 5 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
अनु. क्र.
(1) "4.
जिला (2) ग्वालियर सारणी
न्यायिक अधिकारी का नाम ( जिला न्यायाधीश स्तर )
(3) श्रीमती शिवानी शर्मा , चतुर्थ सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ खण्ड) . ".
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अक्टूबर 2021
9006
F. No. 3881 - XXI - B ( 1 ) -2021 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act, 2015 (No. 4 of2016) the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this department's notification No. 17 (E) 17-2016 - XXI - B ( 1 ) 2311-2019, dated 5th April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part 1, dated 17th May 2019, namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial numbers 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
District
S.No.
Proposed Names of Judicial Officres (District Judge Level ) (3)
(2)
(1)
Smt . Shivani Sharma , IVth Civil Judge ( Senior Division ) . " .
Gwalior
"4.
फा. क्र. 3884- इक्कीस- ब- ( एक) 2021.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई ) -17-2016-इक्कीस- ब- ( एक) 2311-2019, दिनांक 4 मई 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1, दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश स्तर की सारणी में , अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
न्यायिक अधिकारी का नाम ( जिला न्यायाधीश स्तर ) जिला
अनु. क्र.
(3)
(2)
(1)
भोपाल
"2.
श्री बलराम यादव, आठवें जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.".
F. No. 3884- XXI - B ( 1 ) -2021 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act , 2015 (No. 4 of2016) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this department's notification No. 17(E ) 17-2016 -XXI - B ( 1 ) 2311-2019, dated 4th May 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 , dated 17th May 2019, namely :-
AMENDMENT
Inthe said notification , in the Table , for District Judge Level , for serial numbers 2 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
District
S.No.
Proposed Names of Judicial Officers (District Judge Level ) (3)
(2)
(1)
"2.
Bhopal
Shri Balram Yadav , VIIIth District Judge and Additional Sessions Judge , Bhopal . " .
9007
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अक्टूबर 2021
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2021
शुद्धि- पत्र
पंजी.क्र. 3298 - इक्कीस- ब- ( दो ) 2021.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2021 को जारी किए गए आदेश क्रमांक फा. क्र. 2681 - इक्कीस- ब- ( दो ) 2021 के प्रथम पैरा में त्रुटिवश मुद्रित शब्दों " अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश " के स्थान पर शब्द " सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ( सुपर टाइम स्केल ) एवं इसी पत्र के पृष्ठांकन में क्र. 7 में अशुद्ध मुद्रित शब्द (ईदगाह हिल्स ) के स्थान पर शब्द ( आइडियल हिल्स ) " पढ़ा जावे.
शुद्धि- पत्र
पंजी. क्र. 3298- इक्कीस- ब ( दो) 2021.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2020 को जारी किए गए आदेश क्रमांक फा. क्र. 2994 - इक्कीस- ब- ( दो ) 2020 के प्रथम पैरा में त्रुटिवश मुद्रित शब्दों " अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश " के स्थान पर शब्द " सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ( सुपर टाइम स्केल ) एवं इसी पत्र के पृष्ठांकन में क्र. 7 में अशुद्ध मुद्रित शब्द (ईदगाह हिल्स) के स्थान पर शब्द ( आइडियल हिल्स ) " पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार सिंह ( सीनि ) , सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2021
क्र. एफ 1-3-21 - रा.स. - यू.ए. - 1-1039.-मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
समिति के अध्यक्ष
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1 प्रो. टी. आर. थापक,
कुलपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर ( म. प्र. ) .
राज्य सरकार द्वारा नामांकित
समिति के सदस्य
2 प्रो. गोपाल शर्मा,
सेवानिवृत्त प्राध्यापक
(विक्रम विश्वविद्यालय )
उज्जैन (म. प्र. ) .
समिति के सदस्य
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान 3 प्रो. योगेश सिंह,
आयोग द्वारा नामांकित .
कुलपति,
दिल्ली यूनिवर्सिटी
नई दिल्ली-110021.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अक्टूबर 2021
9008
2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. टी. आर. थापक , कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279-2019- रास- यू.ए. 1 , दिनांक 5 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करेगी .
कुलाधिपति, जिवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार, डी. पी. आहूजा, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
राजभवन, भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2021
क्र. एफ 1-4-21 - रा.स. यू.ए. - 1-1041 .- महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 ( क्र. 09 सन् 1991 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
समिति के अध्यक्ष
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1 प्रो. जयन्त सोनवलकर, कुलपति, मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय, भोपाल.
राज्य सरकार द्वारा नामांकित
समिति के सदस्य
2 प्रो. सुनील गुप्ता,
कुलपति, राजीव गांधी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, भोपाल (म. प्र. ) .
समिति के सदस्य
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
3 प्रो. अविनाश सी. पांडे, (पूर्व कुलपति) निदेशक, अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केन्द्र ( आई.यू.ए.सी. ) नई दिल्ली.
2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. जयन्त सोनवलकर, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279-2019 - रास- यू.ए. 1 , दिनांक 5 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करेगी .
कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट के आदेशानुसार,
डी. पी. आहूजा, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
9009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अक्टूबर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 24 सितम्बर 2021
क्र. 1411-18- भू- अभि.- 2021 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील नागौद, जिला सतना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
मूल ग्राम रौंड, पटवारी हल्का नम्बर-15, पृथक् किया गया क्षेत्रफल- 527.220 हेक्टेयर.
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर
(2)
राजस्व ग्राम- नारायणपुर, पटवारी हल्का नम्बर -15
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 5 अक्टूबर 2021
क्र. 3347 - भू- अर्जन- 2021-प्र. क्र. 05- अ-82-2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गईअनुसूची क्रमांक ( 01 ) में नारायणी बैराज योजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम नारायणी, तहसील आलोट, जिला रतलाम की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषक एवं सर्वे क्रमांक, विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30, सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
विवरण
क्र.
सिंचित
(3) (1)
(2)
0.020 1 नारायणी बैराज योजना के डूब प्रभावित होने से.
अनुसूची ( 1 ) ग्राम-नारायणी , तहसील- आलोट अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
असिंचित
कुल
(5)
(4)
0.020
अनुसूची (2)
नारायणी बैराज योजना के डूब प्रभावित ग्राम नारायणी की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम-नारायणी, तहसील- आलोट
क्र. कृषक का नाम व पिता
खसरा क्रमंक
का नाम
सिंचित (4)
(3)
(2)
(1)
0.340
360/1
1 नागुसिंह पिता फतेसिंह,
जाति राजपूत, निवासी ग्राम नारायणी.
भूमि का कुल रकबा ( हे.में. )
अर्जित की जाने वाली भूमि रकबा ( हेक्टेयर में )
असिंचित
असिंचित
(8)
कुल (9)
सिंचित (7)
कुल (6)
(5)
0.00
0.020
0.020
0.340
0.00
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अक्टूबर 2021
9010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 अक्टूबर 2021
क्र. 7370- भू- अर्जन- 2021.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2010 /W- 2 / SECR/ GC/ 02/New Delhi ,dated 3 मार्च 2012 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा-नैनपुर - मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने जो कि भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागूहोंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
रकबा 0.070
ग्राम- उदादौन,
चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
प.ह.नं. -38,
उपरोक्त अर्जित की
ब. नं. -08,
जाने वाली प्रस्तावित
रा.नि.मं. -चौरई,
परिसंपत्तियां.
तहसील- चौरई .
अनुसूची
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन में उचित
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
रेल्वे परियोजना के अंतर्गत (5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
छिन्दवाड़ा- नैनपुर- मंडला फोर्ट
छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल
लाईन में परिवर्तित किये जाने
हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) , द. पू. मध्य रेल, नैनपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अक्टूबर 2021
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2021
क्र. एफ. 01-01-2021- सात- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , संभाग शहडोल के जिला शहडोल की वर्तमान अनुविभाग सोहागपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने नवीन अनुविभाग बुढ़ार का गठन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तावित परिवर्तन विद्यमान
क्र.
के पश्चात् अनुविभाग
अनुविभाग
का नाम में सम्मिलित किये
जाने वाले या
के पश्चात् अनुविभाग एवं उसके मुख्यालय का नाम तथा उसका मुख्यालय
उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण
(3)
(4) (2)
(1)
प्रस्तावित परिवर्तन अभियुक्तियां
के पश्चात् अनुविभाग कीसीमाएं
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण
(6)
(7) (5)
तहसील सोहागपुर
तहसील बुढ़ार अपवर्जित होगी.
अनुविभाग- सोहागपुर मुख्यालय- सोहागपुर 1 अनुविभाग- सोहागपुर मुख्यालय- सोहागपुर.
-तदैव-
2 -तदैव-
पूर्व में- प्रस्तावित अनुविभाग बुढ़ार. पश्चिम में-पाली, जिला उमरिया उत्तर में- अनुविभाग जयसिंहनगर दक्षिण में- तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर.
तहसील - बुढार
अनुविभाग- बुढ़ार मुख्यालय- बुढ़ार (नवीन अनुविभाग ) पूर्व में- तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर
पश्चिम में- तहसील सोहागपुर. उत्तर में- तहसील जैतपुर दक्षिण में- तहसील पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर.
जा सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अक्टूबर 2021
9012
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2021
संशोधित अधिसूचना
क्र. एफ. 01-01-2019- सात- 6.- विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-01-01-2019 - सात-6, दिनांक 23 जनवरी 2020 जो कि राजपत्र में दिनांक 24 जनवरी 2020 में प्रकाशित हुई है , में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के परन्तुक में निहित उपबंधों के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा जबलपुर जिले की वर्तमान तहसील जबलपुर से नवीन तहसील बरगी सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील जबलपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शायी तहसील को कॉलम ( 4 ) में दर्शाये उनके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से तीस दिन का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-
प्रस्तावित परिवर्तन
प्रस्तावित परिवर्तन
प्रस्तावित परिवर्तन
प्रस्तावित परिवर्तन
विद्यमान
क्र.
अभियुक्तियां
के पश्चात् तहसील
के पश्चात् के पश्चात् तहसील
तहसील
में समाविष्ट किये
तहसील एवं में सम्मिलित किये
का नाम
जाने वाले या
तथा
के पश्चात् तहसील की सीमाएं
गये क्षेत्रों के विवरण
उसके मुख्यालय
का नाम
उससे अपवर्जित
उसका
मुख्यालय
किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण
(4)
(3)
(2)
(1)
1
जबलपुर जबलपुर तहसील जबलपुर ,
रा.नि.मं. जबलपुर-2 ,
प.ह.नं. 25 लगायत 30 रा.नि.मं. बरगी के प.ह.नं. 31 लगायत 66 एवं 101 लगायत 103 इस प्रकार कुल 45 प.ह.नं. अपवर्जित होंगे .
तहसील 2
बरगी, मुख्यालय बरगी
(7)
(6)
(5)
उत्तर में- तहसील रांझी एवं कुंडम , जिला जबलपुर.
वर्तमान तहसील जबलपुर रा.नि.मं. खमरिया, मुख्यालय बरेला प.ह.नं. 67 लगायत 100 कुल 34 प.ह.नं. समाविष्ट होंगे .
पूर्व में- तहसील कुंडम, जिला जबलपुर एवं तहसील नारायणगंज जिला मण्डला.
दक्षिण में- तहसील नारायणगंज, जिला मण्डला.
पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील बरगी , जिला जबलपुर.
वर्तमान तहसील जबलपुर, रा.नि.मं. जबलपुर -2 प.ह.नं.
उत्तर में- तहसील शहपुरा एवं गोरखपुर, जिला जबलपुर.
पूर्व में- तहसील नारायणगंज, जिला मंडला एवं तहसील रांझी एवं जबलपुर , जिला जबलपुर.
25 लगायत 30 रा.नि.मं. बरगी के प.ह.नं. 31 लगायत 66 एवं 101 लगायत 103 इस प्रकार कुल 45 प.ह.नं. समाविष्ट होंगे .
दक्षिण में- तहसील घंसौर लखनादौन , जिला सिवनी .
पश्चिम में- तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर
जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.