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ध्य प्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 425 ]
भोपाल, गुरुवार दिनांक 28 अक्टूबर 2021- कार्तिक 6 , शक 1943
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2021
" घोषणा" (नियम-6)
क्र. एफ- 21-01-2021- एक-10.-यतः, यह अभिकथित किया गया है कि श्री ताराचंद पटले , जिला शिक्षा अधिकारी एवं श्रीमती वंदना पटले, प्रधान अध्यापिका, माध्यमिक कन्या शाला मठ, जिला- सिवनी ने मध्यप्रदेश राज्य में जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रधान अध्यापिका, माध्यमिक कन्या शाला मठ, जिला- सिवनी का पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ङ) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 215 सन् 2012 को मामले का अन्वेषण किया गया था;
और, यतः, अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर , राज्य सरकार की राय है कि श्री ताराचंद पटले एवं श्रीमती वंदना पटले पर, जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं , प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता है;
और, यतः राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अभियुक्त पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;
अतएव , मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा , सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .