ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 - कार्तिक 7 , शक 1943
क्रमांक 430]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021
क्र. एफ- ए- 3-40-2018-1- पांच( 70 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-40-2018-1 - पांच ( 64 ) , भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर, 2019 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-46-2019-1- पांच ( 91 ) , भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 सहपठित अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-40-2018-1- पांच ( 14 ) , भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2021 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-40-2018- 1-पांच ( 28 ) , भोपाल , दिनांक 31 मई 2021 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचनाओं में अंक एवं शब्द " 30 अक्टूबर, 2021 " के स्थान पर अंक एवं शब्द " 31 जनवरी , 2022 " प्रतिस्थापित किये जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2021
क्र. एफ- ए- 3-40-2018-1- पांच (70 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-40-2018-1-पांच ( 70 ) , दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
859 860
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अक्टूबर 2021
Bhopal , the 29th October 2021
No. F A 3-40-2018-1 - V (70) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 8 ) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government hereby, makes the following further amendment in this departments's notification No. FA 3-40-2018-1 - V- (64 ) , Bhopal , dated 27th September, 2019 and Notification No. F. A 3-46-2019-1 -V- (91 ) , Bhopal , dated 29th November , 2019 read with Notification No. F. A 3-40-2018-1 - V ( 14) , Bhopal , dated 25th February, 2021 and Notification No. F. A 3-40-2018-1 - V(28 ) , Bhopal , dated 31st May , 2021 , namely:-
AMENDMENT
In the said notifications , for the word and figure "30th October, 2021 " , the word and figure " 31st January , 2022 " shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .