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मध्यप्रदेश
शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 29 अक्टूबर 2021 - कार्तिक 7, शक 1943
क्रमांक 431 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021
क्र. एफ-ए- 3-63-2020-1 - पांच ( 71 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 6-63-2020-1 - पांच (87 ) , भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द " 30 अक्टूबर , 2021 " के स्थान अंक एवं शब्द " 31 जनवरी , 2022 " प्रतिस्थापित किये जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव .
भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2021
क्र. एफ - ए- 3-63-2020-1- पांच ( 71 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-63-2020-1- पांच (71 ) , दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
861 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अक्टूबर 2021
862
Bhopal , the 29th October 2021
No. F A 3-63-2020-1 - V (71 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government hereby, makes the following further amendment in this departments's notification No. F A- 6-63-2020-1 -V( 87 ) , dated 29th December 2020, namely:-
AMENDMENT
In the said notifications , in the word and figure " 30th October, 2021 " , the word and figure "31st January, 2022 " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.