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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

( संशोधन ) मध्‍यप्रदेश वेट अधिनियम 2002...

Published 04 November 2021

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
433
Identifier
in.gazette.madhya.2021-11-04.433.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 433]

भोपाल, गुरुवार , दिनांक 4 नवम्बर 2021 - कार्तिक 13, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-58-2015-1-पांच ( 79 ).-मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 70 - क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एत‌द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग तीन-क में,-

(एक) अनुक्रमांक 1 के सम्मुख , कॉलम (3 ) में, अंक " 23 " के स्थान पर अंक " 19 " स्थापित किया जाए.

(दो) अनुक्रमांक 2 के सम्मुख, कॉलम ( 3 ) में, अंक " 33 " के स्थान पर अंक " 29 " स्थापित किया जाए, 2. यह अधिसूचना दिनांक 04 नवम्बर, 2021 एवं 05 नवम्बर, 2021 की मध्यरात्रि से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-58-2015-1-पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-58-2015-1-पांच ( 79 ) , दिनांक 04 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव .

865 866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2021

Bhopal, the 4 November 2021

No. F A 3-58-2015-1 - V- (79 ). In exercise of the powers conferredby sub- section ( 1 ) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government, hereby , makes the following amendments in Schedule II of the said Act , namely:-

AMENDMENTS

In Part- III- A of Schedule IIto the said Act,-

(1) against serial number 1, in column (3) , for the figure " 23" , the figure " 19" , shall be substituted.

(2) against serial number 2, in column (3 ) , for the figure " 33" , the figure " 29" , shall be substituted.

2.This notification shall come into force from the midnight of 04th November, 2021 and 5ª November , 2021

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-11-04.433.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-11-04.433.Extraordinary.