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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-60-2015-पांच (55) दिनांक 5 जुलाई 2019.........

Published 04 November 2021

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
434
Identifier
in.gazette.madhya.2021-11-04.434.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासक

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मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 नवम्बर 2021 - कार्तिक 13 , शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-60-2015-1- पांच ( 80 ) . मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 9 - क क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-60-2015- पांच ( 55 ) , दिनांक 5 जुलाई 2019 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

1. अनुक्रमांक 1 में, कॉलम ( 3 ) में, शब्द एवं अंक " रुपये 4 एवं पैसा 50 प्रति लीटर " के स्थान पर शब्द एवं अंक " रुपये 2 एवं पैसा 50 प्रति लीटर " , एवं

2. अनुक्रमांक 2 में, कॉलम ( 3 ) में, शब्द एवं अंक " रुपये 3 प्रति लीटर " के स्थान पर शब्द एवं अंक " रुपये 1 एवं पैसा 50 प्रति लीटर " , प्रतिस्थापित किए जाएं.

2. यह अधिसूचना दिनांक 04 नवम्बर 2021 एवं 05 नवम्बर 2021 की मध्यरात्रि से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-60-2015-1-पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-60-2015-1- पांच ( 80 ), दिनांक 04 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.

867 868

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2021

Bhopal , the 4th November 2021

No. FA 3-60-2015-1 - V- ( 80 ) .In exercise of the powers conferredby Section 9 -AA of the Madhya Pradesh VAT Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government hereby amends the department's Notification No. F-A-3-60- 2015-V-(55) , dated 5th July 2019, namely :-

AMENDMENTS

In the Table, of the said notificatoin,-

1. In column (3) of entry No. 1, for the words and figures " Rupee 4 and 50 Paisa per liter " the words and figures " Rupee 2 and 50 Paisa per liter " , and

2. In column (3 ) of entry No. 2, for the words and figures " Rupee 3 per liter " the words and figures " Rupee 1 and 50 Paisa per liter " , shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the midnight of 04th November, 2021 and 5th November , 2021

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-11-04.434.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-11-04.434.Extraordinary.