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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयत
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 438]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 नवम्बर 2021- कार्तिक 17 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2021
क्र. एफ -ए- 3-18-2021-1 - पांच- ( 73 ) .- मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) ( इस अधिसूचना में इसके बाद जिसे " उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है ) , की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट वस्तु जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट , सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय , जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है , को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले उतने राज्य कर से छूट देती है जो की उक्त सारणी के कॉलम (4 ) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है , यथाः-
सारणी
क्रम संख्या (1)
अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद (2)
वस्तु का विवरण (3)
दर (4) 1
30
टोसीलिजुमैब
शून्य 2
30
एम्फोटेरिसिन बी
शून्य 3
30
2.5%
रेमडेसिविर
30
4
2.5%
हेपरिन ( एंटी-कौयगुलांट)
5
30
2.5%
इटोलिजुमाब
2.5% 6
30
पॉसकोनाजोल
30
7
2.5%
इनफ्लिक्सिमैब
30
2.5% 8
बामलानिविमाब और एतेसेविमाब
9
30
2.5%
कासिरिविमाब और इम्देवीमाब
10
30
2.5%
2-डिओक्सी-डी- ग्लूकोज
11
30
2.5%
फेविपिराविरि
875 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2021
876
2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी और 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2021
क्र. एफ- ए- 3-18-2021-1- पांच-( 73 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-18-2021-1- पांच-( 73 ) , दिनांक 8 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 8th November 2021
No. F-A-3-18-2021-1 - V ( 73 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) ( hereafter in this notification referred to as " the said Act" ) , the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations ofthe Council , hereby, exempts the goods specified in column (3 ) of the Table below, falling under the tariff item , sub- heading , heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) , as the case may be , as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table , from so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table , namely:-
TABLE
Rate (4)
Description of Goods (3 )
Chapter, Heading , Sub -heading of Tariff item (2)
Sl . No. (1)
Nil
Tocilizumab
30
1
Nil
Amphotericin B
30
2
2.5%
Remdesivir
30
3
2.5%
Heparin (anti - coagulant)
30
4
2.5%
Itolizumab
30
5
2.5%
Posaconazole
30
6
2.5%
Inflixmab
30
7
2.5 %
Bamlanivimab & Etesevimab
30
8
2.5%
Casirivimab & Imdevimab
30
9
2.5%
2-Deoxy-D-Glucose
30
10
2.5%
Favipiravir
30
11
2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2021 and remain in force up to and inclusive of the 31st December , 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021.