मध्यप्रदेश शा
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 नवम्बर 2021- कार्तिक 19, शक 1943
क्रमांक 441]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2021
क्र. एफ ए- 3-35-2017-1-पांच-(76) .-मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-35-2017-1- पांच ( 63 ) , भोपाल , दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
"86. 1209 बीज, फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है. ";
2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2021
क्र. एफ- ए-3-35-2017-1- पांच ( 76 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-35-2017-1- पांच ( 76 ) , दिनांक 10 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
881 882
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2021
Bhopal , the 10th November 2021
No. F A-3-35-2017-1 -V (76) . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F A-3-35-2017-1- Five ( 63 ) , dated the 30th June , 2017 , namely :-
In the said notification , in the Schedule , for S. No. 86 and the entries relating thereto , the following S. No. and entries thereto shall be substituted , namely :-
1209
"86.
Seeds , fruit and spores , of a kind used for sowing
Explanation : This enrty does not cover seeds meant for any use other than sowing . " ;
2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .