मध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 442]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 नवम्बर 2021- कार्तिक 19 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2021
क्र. एफ-ए- 3-37-2017-1- पांच-( 77 ) .- मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-37-2017-1- पांच ( 77 ) , भोपाल , दिनांक 26 जुलाई , 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः- उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
कोई पंजीकृत
कोई अपंजीकृत
खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक
33012400,
"उक
व्यक्ति
व्यक्ति
तेल, यथाः-
33012510,
क. पुदीना का ( मेंथा पिपेरिटा) ;
33012520 ,
ख. अन्य मिंट का स्पीयर मिंट तेल ( एक्स
33012530 ,
मेंथा स्पीकाटा ) , वाटर मिंट - तेल ( एक्स मेंथा
33012540
एक्वेटिक ) , हॉरसमिंट तेल ( एक्स- मेंथा
साइलवेस्ट्रीज ) , बीरगामेंट तेल ( एक्स मेंथा
सिटरेट) .
2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
883 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2021
884
भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2021
क्र. एफ-ए- 3-37-2017-1- पांच- ( 77 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-37-2017-1 - पांच- ( 77 ) , दिनांक 10 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 10th November 2021
No. F- A- 3-37-2017-1 - V ( 77). In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F A- 3-37-2017-1- Five ( 65) , dated the 30th June , 2017 , namely:-
In the said notification , in the Table , after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted , namely:-
33012400,
3A.
Following essential oils other than
Any Registered Person ." ;
Any Unregistered Person
33012510 , those of citrus fruit namely:-
33012520 , (a) Of peppermint (Mentha piperita);
33012530 , (b) Of other mints: Spearmint oil ( ex-
33012540 , mentha spicata) , Water mint - oil (ex-
mentha aquatic ) , Horsemint oil (ex-
mentha sylvestries ) , Bergament oil
(ex-mentha citrate).
2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .