इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 10 नवम्बर 2021- कार्तिक 19, शक 1943
क्रमांक 443]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 नवम्बर 2021
क्र. एफ ए- 3-72-2017-1- पांच ( 78 ) .-मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 8-72-2017-1-पांच ( 135 ) , भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः- उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रमांक 1 के सामने,-
(i) कॉलम ( 3 ) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " ( क ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां;
(ख ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल ( प्रीमिक्स) " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii ) कॉलम ( 4 ) में, प्रविष्टि में, " खाद्य निर्मितियों " शब्द के लिए, दोनों जगहों पर जहां वे हैं , " माल " शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर , 2021 से लागू होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2021
क्र. एफ ए- 3-72-2017-1-पांच-( 78 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- 3-72-2021-1- पांच (78 ) , दिनांक 10 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
885 886
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2021
Bhopal , the 10th November 2021
No. F A- 3-72-2017-1 - V (78 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following in this department's Notification No. F A- 3-72-2017-1 - V ( 135) , dated the 18th October , 2017 , namely:-
In the said notification, in the Table , against S. No. 1 ,-
(i) in column (3 ) , for the entry, the entry "(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government ;
(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Cental Government or any State Government , " shall be substituted;
(ii) in column (4) , in the entry, for the words " food preparations " at both the places , where they occur , the word " goods " shall be substituted;
2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .