ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 446]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2021- कार्तिक 21 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021
क्र. एफ ए 3-17-2021-1- पांच ( 68 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवाकर ( संशोधन ) अधिनियम, 2021 ( 2021 का 21 ) की धारा 1 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 अगस्त, 2021 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 13 और 14 के उपबंध प्रवृत्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021
क्र. एफ ए 3-17-2021-1- पांच ( 68 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-17-2021-1- पांच (68 ) , दिनांक 12 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
Bhopal , the 12th November 2021
No. F A 3-17-2021-1 - V- ( 68 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax ( Amendment ) Act, 2021 (21 of 2021 ) , the State Government hereby appoints the 1st day of August , 2021 , as the date on which the provisions of Sections 13 and 14 of the said Act shall come into force.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .