Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 46, Part Part 1, 12 November 2021

Published 12 November 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
46
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-11-12.46.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक12 नवम्बर 2021 - कार्तिक 21 , शक 1943

क्रमांक 46]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2021

क्र. एफ. 1 (ए) 58-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 नवम्बर से 07 दिसम्बर 2021 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19, 20 व 21 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (पुलिस सुधार) , पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, रेल, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

9235

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9236

(4) श्री संजीव शमी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. एफ. 1 (ए) 139-2017- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री राकेश कुमार सिंह , भापुसे, सेनानी, 13 वीं वाहिनी , विसबल, ग्वालियर को दिनांक 14 से 26 सितम्बर 2021 तक, तेरह दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 26 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

(3) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ. 1 ( ए) 152-1993 - ब -2- दो. राज्य शासन, श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस मैन्युअल) पु.मु. , भोपाल का दिनांक 13 मई से 30 जून 2021 तक, सैतालीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. 3610- इक्कीस- ब ( दो) 2021.- विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्याक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्याक 39 ) की धारा 6 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री शील नागू, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नामांकित करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस मैन्युअल ) पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

No. 3610- XXI - B ( II) -2021 .- In exercise of the powers (3) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

conferred by clause (b ) of sub - section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 ( No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994) the Governor ofMadhya Pradesh in consultation with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri Sheel Nagu , Judge , Madhya Pradesh High Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority with immediate effect .

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2021 क्र. एफ. 1 (ए) 157-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( चयन एवं भर्ती ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2021 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 , 20 अक्टूबर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

फा. क्र. 4005-2019- इक्कीस- ब ( एक ) 2021.-( मेरिट क्रमांक 157 ) , राज्य शासन, सुश्री सरोज डेहरिया पुत्री श्री जगन्नाथ डेहरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

(2) श्री संजीव शमी , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विजय कटारिया, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, (कल्याण ) , पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1983 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( चयन एवं भर्ती ) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

9237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ - 25-6-2018- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°41'12.808 "N से 22° 41′28.678 " उत्तर अक्षांश तथा 76°8′33.478" से 76°9′1.540 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खुडेल/कम्पेल को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

अनुसूची

जिला-इंदौर , तहसील-इंदौर, वनमण्डल-इंदौर, वन परिक्षेत्र-इंदौर

खसरा क्रमांक राजपत्र में सीमाओं का विवरण यदि

क्षेत्रफल यदि

ग्राम/

पटवारी

प्रस्तावित

क्र.

संरक्षित

हल्का

पुराना नया आरक्षित

वनखण्ड

क्रमांक

वनखण्ड

(6)

(3) (4) (5) (2)

(1)

668 26.647

शिवनी

शिवनी

1

36

(अ)

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल ) 1 धारा 29 के

संरक्षित

राजस्व

( हेक्टेयर)

अंतर्गत

वन है तो

भूमि है

तो उसकी अधिसूचना

अधिसूचना की

उसका

प्रकाशन

मद का क्रमांक और दिनांक दिनांक

(11)

(10)

(8) (9)

(7)

उत्तर- मुनारा

29 अप्रैल

एफ-25-

2016

20-2016

क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम

सीमा.

-दस- 3-

दिनांक

22अप्रैल

पूर्व- मुनारा क्रमांक 04 से 09 तक की कृत्रिम सीमा.

2016.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 09 से 12तक की कृत्रिम सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 12 से 18 तक एवं मुनारा क्रमांक 18 से 01 की कृत्रिम सीमा.

26.647

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-6-2018 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-6-2018 - दस-3 , दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9238

Bhopal , the 29th October 2021

No. F- 25-6-2018 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 22 ° 41'12.808 " to 22°41'28.678 " North Latitude and 76°8'33.478 " to 76 °9'1.540 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Magistrate Khudel/ Kampel to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

SCHEDULE

District-Indore, Tahsil-Indore , Forest Division-Indore , Forest Range- Indore

No. Proposed

Khasra Old

Area (Hectares )

New

Patwari Halka No.

Village PF Block

RF Forest Block

(7)

(5) (6)

(3) (4)

(2)

(1)

668 26.647

Shivni

1 Shivni (A) 36

Total (Block Area) 26.647

Description of Boundaries Date of Publication of Gazette U/ S 29 of IFA 1927

If Revenue Land then Head of the Land

If Protected land its Noti- fication Number and Date

(11)

(9) (10)

(8)

29 Apr.

F-25-

2016

North.-Munara No. 01 to 04Artificial boundary line.

East. Munara No. 04 to 09Artificial boundary line .

20-2016 10-3, Dated 22 Apr. 2016

South. Munara No. 09 to 12Artificial boundary line.

West. Munara No. 12 to 18 and Munara No. 18 to 01 Artificial boundary line.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex- officio- Secy .

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-7-2018-दस-3 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°27'55.740" N से 22° 28′3.143 " उत्तर अक्षांश तथा 75°44'41.541" से 75°44'49.976" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, महू को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9239 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

अनुसूची

जिला-इंदौर, तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर , महू, वनमण्डल- इंदौर, वन परिक्षेत्र- महू

राजपत्र में सीमाओं का विवरण

यदि यदि

खसरा क्रमांक क्षेत्रफल

क्र. प्रस्तावित पटवारी ग्राम/

नया

संरक्षित

राजस्व

आरक्षित हल्का

पुराना

(हेक्टेयर)

क्रमांक वनखण्ड

वनखण्ड

भूमि है तो उसका मद

संरक्षित धारा 29 के वन है तो अंतर्गत उसकी अधिसूचना अधिसूचना की का क्रमांक प्रकाशन और दिनांक दिनांक

(7) (8) (9) (10)

(11)

(6)

(2) (3) (4) (5)

(1)

703 1.230

1

18 बडगोंदा

बडगोंदा

17 अक्टूबर

एफ-25-

33-2016 2016

उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 03की कृत्रिम (ब)

सीमा.

704 2.140

पूर्व- मुनारा क्रमांक 03 से 04की कृत्रिम सीमा.

-दस- 3- दिनांक 10जून 2016.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 04 से 05 की कृत्रिम सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 05 से 01 की कृत्रिम सीमा.

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल ) 2 3.370

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ - 25-7-2018 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-7-2018 - दस 3 , दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 29th October 2021

No. F -25-7-2018 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioned in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22 ° 27'55.740 " to 22°28′3.143 " North Latitude and 75°44'41.541 " to 75°44'49.976 " East Longitude .

(B) Appoints Sub- Divisional Magistrate Dr. Ambedkar Nagar , Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9240

SCHEDULE

District-Indore, Tahsil- Dr . Ambedkar Nagar, Mhow , Forest Division- Indore , Forest Range-Mhow

Date

Khasra

No. Proposed Patwari

Description of Boundaries

Revenue Protected

Area (Hectares )

Old New

Halka

Land

Village/ PF No. Block

RF Forest

then

Block

Head of the Land

If If of land its Publication Noti- of fication Gazette Number U/S 29 of and IFA 1927 Date

(11)

(10)

(8) (9)

(6) (7)

(4) (5)

(3)

(1) (2)

17 Oct. North .-Munara No. 01 to

F-25-

703 1.230

18 Bargonda

1 Bargonda

2016

33-2016

(B)

03 Artificial boundary line.

704 2.140

10-3, Dated 10 June 2016

East.-Munara No. 03 to 04Artificial boundary line.

South. Munara No. 04 to 05Artificial boundary line.

West. Munara No. 05 to 01 Artificial boundary line.

Total (Block Area) 2 3.370

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio - Secy .

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-5-2018 - दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषित करता है किः-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°31'37.823 "N से 22°31'56.905 " उत्तर अक्षांश तथा 75°37'41.593 " से 75 °37'53.087 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, महू को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है: - 9241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- इंदौर, तहसील-महू, वनमण्डल-इंदौर, वन परिक्षेत्र-मानपुर

सीमाओं का विवरण राजपत्र में

क्षेत्रफल यदि

खसरा क्रमांक

पटवारी

प्रस्तावित

क्र.

नया (हेक्टेयर ) राजस्व

ग्राम/ संरक्षित

आरक्षित हल्का

पुराना

वनखण्ड

वनखण्ड क्रमांक

(6) (7)

(3) (4) (5)

(2)

(1)

188/1/

34

1

कमदपुर

कमदपुर

1क

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल) 1 13.500

भूमि है तो उसका मद

यदि संरक्षित धारा 29 के वन है तो अंतर्गत उसकी अधिसूचना अधिसूचना की का क्रमांक प्रकाशन और दिनांक दिनांक

(11)

(9) (10)

(8)

13.500

29 अप्रैल

एफ-25-

20-2016 2016

उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 02तक की कृत्रिम सीमा.

पूर्व- मुनारा क्रमांक 02 से 05 तक की कृत्रिम सीमा.

-दस- 3- दिनांक 22 अप्रैल 2016.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक की कृत्रिम सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 08 से 09 तक एवं 09 से 01 की कृत्रिम सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-5-2018 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-5-2018- दस -3, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 29th October 2021

No. F- 25-5-2018 -X - 3.-In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioned in Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 22 °31'37.823 " to 22 °31'56.905" North Latitude and 75 °37'41.593 " to 75°37'53.087 " East Longitude.

(B) Appoints Sub - Divisional Magistrate Dr. Ambedkar Nagar , Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-

[ भाग 1 9242

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

SCHEDULE

District-Indore, Tahsil-Mhow, Forest Division-Indore , Forest Range-Manpur

If

Date

Khasra

Area

S. Proposed Patwari

Description of Boundaries Village/ PF

Halka

Revenue Protected

(Hectares)

RF

New Old

No.

Land

Block

No.

then

Forest Block

Head

of the

Land

If of land its Publication Noti- of fication Gazette Number U/S 29 of and IFA 1927 Date

(11)

(10)

(7) (8) (9)

(6)

(4) (5)

(2)

(3)

(1)

North.-Munara No. 01 to

188/1/1k 13.500

F-25- 29 Apr.

34 Kamadpur

1 Kamadpur

2016

20-2016

02 Artificial boundary line.

East.-Munara No. 02 to 05Artificial boundary line.

10-3, Dated 22 Apr. 2016

South . Munara No. 05 to 08 Artificial boundary line.

West.-Munara No. 08 to 09 and Munara No. 09 to 01 Artificial boundary line.

Total (Block Area) 13.500

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex- officio - Secy.

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-46-2017 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , घोषित करता है किः-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22° 08'15" से 22° 08'28 " उत्तर अक्षांश तथा 75°28'38 " से 75°28'58 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कसरावद को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- खरगोन, तहसील- कसरावद, वनमण्डल-खरगोन, वन परिक्षेत्र-कसरावद

खसरा क्रमांक क्र. प्रस्तावित पटवारी ग्राम/

नया

संरक्षित

आरक्षित हल्का

पुराना

क्रमांक वनखण्ड

वनखण्ड

(5) (6) (2) (3) (4)

(1)

114/1

114

03 पानवा

1

पानवा

114/2

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल )

सीमाओं का विवरण राजपत्र में

यदि

संरक्षित प्रकाशन

राजस्व

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

दिनांक

यदि भूमि है तो उसका मद

वन है तो उसकी का अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक

(11)

(9)

(7) (8)

(10)

ना.का.च. एफ-25-30

11.000

सितम्बर 2016

1.747

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. 113-2016 -दस- 3- दिनांक 15 सितम्बर 2016.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 10एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

12.747

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-46-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-46-2017- दस 3 , दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 29th October 2021

No. F - 25-46-2017 -X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22 °08'15 " to 22 °08'28 " North Latitude and 75 °28'38 " to 75 °28'58 " East Longitude .

9244

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

(B) Appoints Sub - Divisional Officer (Revenue ) , Kasrawad to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

SCHEDULE

District- Khargone , Tahsil- Kasrawad, Forest Division-Khargone , Forest Range- Kasrawad

Khasra S. Proposed

Area (Hectares)

New Old

Village/ PF Block

Patwari Halka No.

No. RF Forest Block

(4) (5) (6) (2)

(1)

(3)

114/1

114

Panwa

03

1 Panwa

114/2

Total (Block Area) 12.747

Description of Boundaries If Revenue

If Protected of

Land

then Head of the Land

Date land its Publication Noti- of fication Gazette Number and Date

(10)

(7)

(11)

(8) (9)

11.00

30 Sep.

F-25-

North.-Artificial forest ना.का.च.

2016

113-2016

1.747

boundary from pillar No. 01 to 04 of Protected forest block.

X-3, Dated 15 Sep. 2016

East.-Artificial forest boundary from pillar No. 04 to 05 of Protected forest block .

South. Artificial forest boundary from pillar No. 05 to 08 of Protected forest block .

West.-Artificial forest boundary from pillar No. 08 to 10 & 01 of Protected forest block.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio- Secy .

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-36-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N21 °49'06" से N21 °49'23 " उत्तर अक्षांश तथा E79° 35'46.1 " से E79 °36'7.8 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अनुविभाग , सिवनी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9245

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- सिवनी, तहसील- कुरई, वनमण्डल- दक्षिण सिवनी वनमंडल, वन परिक्षेत्र- कुरई

खसरा क्रमांक क्र.

नया

ग्राम/ संरक्षित

प्रस्तावित आरक्षित

पुराना वनखण्ड

पटवारी हल्का नं. वनखण्ड

(6) (2) (3) (4) (5) (1)

2/3

16

1

करजमारा

करजमारा रैयत

2/4 रैयत

2/5 (कुरई)

(कुरई)

योग .

सीमाओं का विवरण राजपत्र में

यदि यदि

प्रकाशन

क्षेत्रफल (हेक्टेयर )

का दिनांक

राजस्व भूमि हो तो उसका मद

संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना काक्रमांक और दिनांक

(11)

(10)

(7) (8) (9)

6.40

16 मार्च

एफ- 25-

पहाड़

2018

3.68

उत्तर आरक्षित वनकक्ष RF 239के मुनारा क्रमांक 6/1 से 4/2 तक की वन सीमा.

8.83 चट्टान 37-2017 -दस -3 दिनांक 01 मार्च 2018.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4/2 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 6/1 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं प्राकृतिक नाला की सीमा.

18.91

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-36-2019 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-36-2019-दस 3, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 29th October 2021

No. F - 25-36-2019 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and the Forest land Shown in Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between N21 °49'06 " to N21 °49'23 " North Latitude and E79° 35'46.1 " to E79° 36'7.8 " East Longitude .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

9246

(B) Appoints Sub- Divisional Officer (Revenue) , Sub - Division Seoni to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

SCHEDULE

District-Seoni , Tahsil- Kurai , Forest Division-South Seoni , Forest Range- Kurai

S. Proposed

No.

Khasra No. Old New

Village PF Block

Patwari Halka No.

RF Forest

Block

(5) (6) (1) (2) . (3) (4)

1 Karajmara 16

raiyat

2/3 2/4 2/5

Karajmara raiyat (Kurai)

(Kurai)

03

Total

Forest Block Boundaries If Revenue

If Protected

Area (Hectares)

Area (Hec .)

Land then Head of the Land

land its Noti- fication Number and Date

(11)

(10)

(7) (8) (9)

6.40

16 Apr.

F-25- 37-2017 2018

Pahar Chattan

8.83 3.68

North.-boundary ofReserve Forest Compartment No. RF 239 From 6/1 to 4/2 .

X-3, Dated 01 Mar. 2018

East.-Artificial forest boundary from pillar No. 4/2 to 5 of Protected forest block.

South. Artificial forest boundary from pillar No. 5 to 7 of Protected forest block .

West.-Artificial forest boundary from pillar No. 07 to 6/1 of Protected forest block.

18.91

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio- Secy .

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ - 25-88-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23° 05'48.72 " से 23 °06'35.34" उत्तर अक्षांश तथा 76°26'12.78 " से 76°26′23.28" पूर्व देशांश मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सोनकच्छ, जिला देवास ( म.प्र. ) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9247

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- देवास, तहसील-सोनकच्छ, वनमण्डल- देवास, वन परिक्षेत्र- देवास

खसरा क्रमांक क्र. प्रस्तावित पटवारी

नया

संरक्षित

आरक्षित

पुराना

हल्का क्रमांक

ग्राम/ वनखण्ड

वनखण्ड

(5) (6) (2) (3) (4)

(1)

35

15 बावडिया/

1

बावडिया

380

बावडिया

389

390 3.150

399 3.000

401 0.400

405 1.670

412 0.130

413 3.000

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल ) राजपत्र में सीमाओं का विवरण यदि यदि

प्रकाशन

संरक्षित

राजस्व

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर )

का

दिनांक

भूमि है तो उसका मद

वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और

दिनांक

(11)

(10)

(8) (9 )

(7)

6.500

एफ-25-09 सितम्बर उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के

1.150

92-2016 2016

मुनारा क्रमांक 01 से

1.00

-दस -3

02तक कृत्रिम सीमा.

दिनांक

26 अगस्त

2016.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 17 तक कृत्रिम सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 18तक कृत्रिम सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 01 तक कृत्रिम सीमा.

20.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-88-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-88-2017- दस 3 , दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 29th October 2021

No. F -25-88-2021 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that is has been decided to constitute the waste land and Forest land Shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 23 °05'48.72 " to 23 °06'35.34 " North Latitude and 76°26'12.78 " to 76°26'23.28 " East Longitude .

(B) Appoints Sub- Divisional Magistrate (Revenue ) , Sonkatchh , Dist . Dewas (M.P. ) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9248

SCHEDULE

District- Dewas , Tahsil-Sonkatchh , Forest Division- Dewas , Forest Range-Dewas

Khasra S. Proposed

Old New

Halka

No.

Forest

Patwari No.

Village/ PF Block

RF Block

(5) (6)

(3) (4)

(2)

(1)

35

15 Bawadiya/

1 Bawadiya

380 1.150

Bawadiya

389 1.00

390 3.150

399 3.000

401 0.400

405 1.670

412 0.130

413 3.000

Total (Block Area) 20.000

Description of Boundaries Revenue Protected of

Area (Hectares )

If Land then Head of the

Land

If Date land its Publication Noti- of fication Gazette Number and Date

(11)

(10)

(9)

(7) (8)

&

6.500

9th Sep. North. Artificial forest F-25-

2016

92-2016

boundary from pillar X-3,

No. 01 to 02 of Protected forest block .

Dated

26th Aug.

2016

East.-Artificial forest boundary from pillar No. 02 to 17 of Protected forest block .

South. Artificial forest boundary from pillar No. 17 to 18 of Protected forest block.

West.-Artificial forest boundary from pillar No. 18 to 01 of Protected forest block .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio-Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-14-2017- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 24° 16'38.8 " से 24° 16'46.00 " उत्तर अक्षांश तथा 74°47'02.6" से 74°47 ' 11.3 " पूर्व देशांश मध्य स्थित है , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नीमच को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- नीमच, तहसील - जीरन , वनमण्डल-नीमच, वन परिक्षेत्र- नीमच

खसरा क्रमांक

ग्राम/

प्रस्तावित पटवारी

क्र.

नया

हल्का संरक्षित

आरक्षित

पुराना

क्रमांक वनखण्ड

वनखण्ड

सीमाओं का विवरण राजपत्र में

यदि

प्रकाशन

संरक्षित

राजस्व

(हेक्टेयर )

का

दिनांक

क्षेत्रफल यदि

भूमि है

तो

उसका

मद

(5) (6) (2) (3) (4)

(1)

233/2

137/36 1

गुड़ला

9 गुड़ला

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल)

वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक

(11)

(9) (10)

(7) ( 8)

4.537

04 मार्च

एफ- 25-

3-2016 2016

उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक कृत्रिम वन सीमा.

-दस- 3-

पूर्व- मुनारा क्रमांक 03 से 05 तक कृत्रिम वन सीमा.

दिनांक 24-फरवरी 2016.

दक्षिण-मुनारा क्रमांक 05 से 07 तक कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 07 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा.

4.537

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-14-2017 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-14-2017- दस 3 , दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 29th October 2021

No. F - 25-14-2017 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 24 ° 16'38.8 " to 24 ° 16'46.00 " North Latitude and 74°47'02.6 " to 74°47'11.3 " East Longitude.

(B) Appoints Sub - Divisional Officer (Revenue) , Neemuch to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

9250

SCHEDULE

District-Neemuch , Tahsil-Jeeran , Forest Division- Neemuch , Forest Range-Neemuch

Date

Area

Khasra

Patwari

S. Proposed

Description of Boundaries

If Revenue Protected of

Village/ PF

(Hectares )

Old New

Halka

RF

No.

Land

No. Block

Forest

Block

then Head of the Land

If land its Publication Noti- of fication Gazette Number and Date

(11)

(10)

(9)

(8)

(4) (5) (6) (7)

(3)

(2)

(1)

North.-Artificial forest

4 Mar.

F-25-

233/2 4.537

137/36

9 Gudla

1 Gudla

2016

3-2016

boundary from pillar

Number 01 to 03 .

X-3,

Dated

24 Feb.

East.-Artificial forest boundary from pillar Number 03 to 05.

2016

South. Artificial forest boundary from pillar Number 05 to 07.

West.-Artificial forest boundary from pillar Number 07 to 01 .

Total (Block Area) 4.537

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR, Ex - officio -Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-1-2018 - दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , यह घोषित करता है किः-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°27'56.003 " N से 22°28'4.095 " उत्तर अक्षांश तथा 75°45'5.464 " से 75°45'10.332 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, महू को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- इन्दौर, तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू ), वनमण्डल- इन्दौर, वन परिक्षेत्र- महू

खसरा क्रमांक क्र.

पटवारी ग्राम/

प्रस्तावित

नया

संरक्षित

हल्का

आरक्षित

पुराना

वनखण्ड

क्रमांक

वनखण्ड

सीमाओं का विवरण यदि राजपत्र में

राजस्व

(हेक्टेयर )

क्षेत्रफल यदि

भूमि है

तो

उसका

मद

संरक्षित धारा 29 के वन है तो अन्तर्गत उसकी अधिसूचना अधिसूचना की प्रकाशन का क्रमांक दिनांक और दिनांक

(10)

(11)

(9)

(6) (7) ( 8)

(4) (5) (2) (3)

(1)

365 1.550

बडगोंदा 18 बडगोंदा

1

(अ)

योग .. (वनखण्ड का क्षेत्रफल ) 1 17 जून

एफ-25-

33-2016 2016

उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 02तक की कृत्रिम सीमा.

पूर्व- मुनारा क्रमांक 02 से 03तक की कृत्रिम सीमा.

-दस-3 दिनांक 10जून 2016 .

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 04 से 09 तक एवं मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.

1.550

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-1-2018 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-1-2018 - दस 3 , दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 27th October 2021

No. F - 25-1-2018 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioned in Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 22 ° 27'56.003 " to 22 ° 28'4.095 " North Latitude and 75 °45'5.464 " to 75°45'10.332 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Magistrate , Dr. Ambedkar Nagar , Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9252

SCHEDULE

District- Indore, Tahsil- Dr . Ambedkar Nagar (Mhow) , Forest Division- Indore , Forest Range-Mhow

Khasra S. No.

Old New

Village/ PF Block

Patwari Halka No.

Proposed RF Forest Block

(3) (4) (5) (6) (1) (2)

365 1.550

Bargonda

1Bargonda 18 (A)

Total (Block Area) 1 1.550

Date

Description of Boundaries Revenue

Area (Hectares )

If Land then Head of the Land

If Protected of land its Publication Noti- of fication Gazette Number U/S 29 and ofIFA

Date 1927

(11)

(8) (9)

(7)

(10)

17 Oct. 2016

North.-Munara No. 01 to 02Artificial boundary line.

F-25- 33-2016 X-3, Dated 10 June 2016

East. Munara No. 02 to 03Artificial boundary line.

South.-Munara No. 03 to 04Artificial boundary line.

West. Munara No. 04 to 09 and Munara No. 04 to 01 Artificial boundary line.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex- officio- Secy .

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-2-2018 - दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22 °31'35.252"N से 22°31'46.067 " उत्तर अक्षांश तथा 75 °52'50.781 " से 75°53'7.495 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, महू को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- इन्दौर , तहसील-महू, वनमण्डल-इन्दौर, वन परिक्षेत्र-चोरल

खसरा क्रमांक

ग्राम/

क्र. प्रस्तावित पटवारी

संरक्षित

आरक्षित हल्का

पुराना नया

क्रमांक वनखण्ड

वनखण्ड

सीमाओं का विवरण

(हेक्टेयर )

क्षेत्रफल यदि

राजस्व

भूमि है

तो

उसका

मद

(6)

(4) (5)

(3)

(2)

(1)

721/1

26 मेमदी

1

मेमदी

721/2/1 2.388

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल ) यदि राजपत्र में संरक्षित धारा 29 के वन है तो अन्तर्गत उसकी अधिसूचना अधिसूचना की प्रकाशन का क्रमांक दिनांक और दिनांक

(11)

(9) (10)

( 8 )

(7)

1.122

एफ-25- 29 अप्रैल

20-2016 2016

उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 19तक की कृत्रिम सीमा.

पूर्व- मुनारा क्रमांक 19 से 32तक की कृत्रिम सीमा.

-दस-3 दिनांक 22अप्रैल 2016.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 32 से 36 तक की कृत्रिम सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 36 से 40 एवं मुनारा क्रमांक 40 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.

3.510

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-2-2018- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-2-2018 - दस 3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 27th October 2021

No. F- 25-2-2018 -X - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Shown in Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 22 °31'35.252 " to 22°31'46.067 " North Latitude and 75°52'50.781 " to 75 °53'7.495 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Magistrate , Dr. Ambedkar Nagar , Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9254

SCHEDULE

District- Indore , Tahsil-Mhow , Forest Division- Indore , Forest Range- Choral

Khasra

Area (Hectares)

New Old S. No.

Patwari Halka No.

Village/ PF Block

Proposed RF Forest Block

(5) (6) (7)

(3) (4)

(2)

(1)

1.122

721/1

26 Memdi

1 Memdi

2.388

721/2/1

Total (Block Area) 3.510

If

Description of Boundaries Revenue

Land

then Head of the Land

If Protected Date of land its Publication Noti- of fication Gazette Number U/ S 29 and ofIFA 1927

Date

(11)

(9)

(8)

(10)

29 Apr.

F-25-

2016

North.-Munara No. 01 to 19 Artificial boundary line .

East.-Munara No. 19 to 32 Artificial boundary line.

20-2016 X-3, Dated 22 Apr. 2016

South. Munara No. 32 to 36Artificial boundary line.

West.-Munara No. 36 to 40 and Munara No. 40 to 01 Artificial boundary line.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio- Secy .

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-3-2018- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22° 30'7.045 "N से 22 ° 30'19.005 " उत्तर अक्षांश तथा 75°37′26.996" से 75 °38′1.330 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, महू को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9255

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- इन्दौर, तहसील- महू, वनमण्डल- इन्दौर, वन परिक्षेत्र- मानपुर

खसरा क्रमांक

ग्राम/

क्र. प्रस्तावित पटवारी

नया

संरक्षित

आरक्षित हल्का

पुराना

वनखण्ड

क्रमांक

वनखण्ड

(6)

(5) (2) (3) (4)

(1)

25 1

33 खुदालपुरा

खुदालपुरा

29 13.800

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल )

सीमाओं का विवरण यदि

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर) राजस्व भूमि है तो उसका मद

यदि संरक्षित राजपत्र में धारा 29 के वन है तो अन्तर्गत उसकी अधिसूचना अधिसूचना की प्रकाशन का क्रमांक दिनांक और दिनांक

(11)

(9) (10)

( 8)

(7)

1.497

एफ-25- 29 अप्रैल

20-2016 2016

उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम सीमा.

पूर्व- मुनारा क्रमांक 08 से 13 तक की कृत्रिम सीमा.

-दस- 3- दिनांक 22 अप्रैल 2016 .

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 13 से 20 तक की कृत्रिम सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 20 से 22 एवं मुनारा क्रमांक 22 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.

15.297

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-3-2018 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-3-2018- दस 3 , दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 27th October 2021

No. F- 23-2-2018 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioned in Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 22 ° 30'7.045 " to 22° 30 ' 19.005 " North Latitude and 75° 37'26.996 " to 75 °38'1.330 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Magistrate , Dr. Ambedkar Nagar, Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9256

SCHEDULE

District- Indore, Tahsil-Mhow, Forest Division-Indore , Forest Range-Manpur

Date

Khasra

Area

Patwari

S. Proposed

Description of Boundaries Village/ PF

Revenue Protected

Hectares )

RF

Old New (

Halka

No.

Land

No. Block

Forest

Block

If If of land its Publication Noti- of and ofIFA

then Head fication Gazette of the Number U/S 29 Land

1927

Date

(10)

(11)

(8) (9)

(7)

(6)

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

1.497

25

29 Apr. North.-Munara No. 01 to

F- 25-

Khudalpura

1 Khudalpura 33

2016

20-2016

29 13.800

08Artificial boundary line.

East. Munara No. 08 to 13 Artificial boundary line.

X-3 , Dated 22 Apr. 2016

South.-Munara No. 13 to 20 Artificial boundary line.

West.-Munara No. 20 to 22 and Munara No. 22 to 01 Artificial boundary line.

Total (Block Area) : 2 15.297

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio - Secy.

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-4-2018- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषित करता है किः-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°31'54.767" N से 22 °32'16.658 " उत्तर अक्षांश तथा 75°37′46.073 " से 75°38′2.696 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, महू को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- इन्दौर, तहसील-महू, वनमण्डल-इन्दौर, वन परिक्षेत्र- मानपुर

खसरा क्रमांक प्रस्तावित पटवारी ग्राम/

क्र.

नया

क्षेत्रफल (हेक्टेयर )

संरक्षित पुराना

आरक्षित हल्का

वनखण्ड

वनखण्ड क्रमांक

(6) (7)

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

15.257

17 सीतापाट

सीतापाट

1

217/1/ 1/1ग पेकी

217/1/1/2 5.576

217/1/1/3 0.113

21.046

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल ) 3

सीमाओं का विवरण यदि

राजस्व भूमि है तो उसका मद

यदि राजपत्र में संरक्षित धारा 29 के वन है तो अन्तर्गत उसकी अधिसूचना अधिसूचना की प्रकाशन का क्रमांक दिनांक और दिनांक

(11)

(10)

(9)

(8)

एफ-25- 29 अप्रैल

20-2016 2016

उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 03 तथा 03 से 10 तक की कृत्रिम सीमा.

पूर्व- मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक की कृत्रिम सीमा.

-दस-3- दिनांक 22अप्रैल 2016.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 15 से 16 तक की कृतिम सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 16 से 22 एवं मुनारा क्रमांक 22 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-4-2018 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-4-2018 - दस 3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 27th October 2021

No. F - 25-4-2018 - X - 3.-In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land mentioned in Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 22°31'54.767 " to 22 °32 ' 16.658 " North Latitude and 75 °37'46.073 " to 75 °38'2.696 " East Longitude.

(B) Appoints Sub- Divisional Magistrate, Dr. Ambedkar Nagar , Mhow to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9258

SCHEDULE

District- Indore, Tahsil-Mhow , Forest Division-Indore , Forest Range-Manpur

Area

Khasra Proposed

Description of Boundaries Revenue Protected

(Hectares)

New Old

S. No.

Village/ PF Block

Patwari Halka No.

RF Forest Block

(6) (7)

(4) (5)

(3)

(1) (2)

217/1/1 / 15.257

1

17 Sitapat

Sitapat

1g pe ki

217/1/1/2 5.676

217/1/1/3 0.113

Total ( Block Area) 3 21.046

Land

then Head of the Number U/S 29 Land and

If If Date of land its Publication Noti- of fication Gazette ofIFA 1927

Date

(11)

(8)

(10)

(9)

29 Apr.

F-25-

2016

20-2016

North.-Munara No. 01 to 03 and 03 to 10 Artificial boundary line.

X-3,

Dated

East.-Munara No. 10 to 15 Artificial boundary line.

22 Apr. 2016

South. Munara No. 15 to 16 Artificial boundary line .

West.-Munara No. 16 to 22 and Munara No. 22 to 01 Artificial boundary line.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex- officio- Secy .

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-35-2019 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है किः- (क ) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N - 22 °07'59.98 " से N - 22°08'14.808 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 °34'7.32" से E 79°34'36.648 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अनुविभाग, सिवनी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- सिवनी , तहसील- सिवनी, वनमण्डल- दक्षिण सिवनी वनमंडल, वन परिक्षेत्र-बंडोल

खसरा क्रमांक

ग्राम/

क्र. प्रस्तावित पटवारी

नया

संरक्षित पुराना

हल्का

आरक्षित

क्रमांक वनखण्ड

वनखण्ड

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

सीमाओं का विवरण राजपत्र में

यदि

यदि

प्रकाशन

राजस्व

क्षेत्रफल (हेक्टेयर )

का

दिनांक

भूमि है तो उसका मद

संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक

(11)

(9) (10)

( 8 )

(7)

एफ- 25- 16 फरवरी

10.04 पहाड

कोहका

1

45/58/

कोहका

193 2/2

(बंडोल)

106

(बंडोल)

18/2 योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल ) 03 24.01

चट्टान

10.00

3.97

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 14तक की कृत्रिम वन सीमा. 36-2017 -दस- 3- दिनांक

09 फरवरी 2018 .

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 24तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-35-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-35-2019- दस 3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 27th October 2021

No. F - 25-35-2019 -X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule as Reserved Forest . This Forest Block lies between N 22 °07'59.98 " to N 22 °08'14.808 " North Latitude and E 79 °34'7.32 " to E- 79 °34'36.648 " East Longitude .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9260

(B) Appoints Sub- Divisional Officer (Revenue) , Sub - Division Seoni to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

SCHEDULE

District-Seoni , Tahsil-Seoni , Forest Division-South Seoni Forest Division , Forest Range- Bandol Proposed Patwari Halka

S. No.

KhasraNo . New Old Forest

Village/ PF No. Block

RF Block

(6)

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

1

45/58 Kohka

Kohka

(Bandol)

(Bandol)

193 2/2 18/2

Total (Block Area) 03 24.01

Description of Boundaries Revenue If

Protected If

Area (Hectares )

Land then Head of the Land

Date of land its Publication Noti- of fication Gazette Number and Date

(9)

(11)

(7)

(10)

(8)

16 Feb. North.-Artificial forest Pahar

10.04

F-25-

2018

Chattan 36-2017

10.00

3.97

boundary from pillar No. 01 to 14 of Protected forest block.

X-3, Dated 09 Feb. 2018.

East.-Artificial forest boundary from pillar No. 14 to 15 of Protected forest block .

South. Artificial forest boundary from pillar No. 15 to 24 of Protected forest block .

West.-Artificial forest boundary from pillar No. 24 to 01 of Protected forest block .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio -Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-49-2017 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 21 °47'3.930" से 21 °47'54.100" उत्तर अक्षांश तथा 75°21'37.370" से 75 °22'26.630 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला-खरगोन, तहसील-सेगांव, वनमण्डल- खरगोन, वन परिक्षेत्र-खरगोन

खसरा क्रमांक प्रस्तावित पटवारी ग्राम/

क्र.

नया

क्षेत्रफल (हेक्टेयर )

संरक्षित पुराना

आरक्षित हल्का

क्रमांक वनखण्ड

वनखण्ड

(6) (7)

(5)

(4)

(1) (2) (3)

सीमाओं का विवरण राजपत्र में

यदि

यदि

संरक्षित प्रकाशन

का

दिनांक

राजस्व भूमि है तो उसका मद

वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक

(11)

(9) (10)

( 8 )

30 सितम्बर

नि.च.

111/1 पैकी 9.000

26

111/1

पनाली

पनाली

1

4.047

111/2

111/2

6.945

111/3

111/3

30.000

141/1 पैकी

1.214

141/407

141/1 141/407

योग .. (वनखण्ड का क्षेत्रफल )

2016

एफ-25- 118-2016

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा.

-दस- 3- दिनांक

15 सितम्बर 2016 .

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 52तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 52 से 60 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 60 से 72एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

51.206

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव .

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-49-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-49-2017- दस 3 , दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

No. F - 25-49-2017 -X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest .This Forest Block lies between 21 ° 47'3.930 " to 21 °47'54.100" North Latitude and 75°21'37.730 " to 75 °22'26.630 " East Longitude .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9262

(B) Appoints Sub- Divisional Officer (Revenue ) , Khargone to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-

SCHEDULE

District- Khargone , Tehsil- Segoan , Forest Division-Khargone , Forest Range-Khargone

Khasra Proposed

Area (Hectare)

Old New No. S.

Patwari Halka No.

Village/ PF Block

RF Forest Block

(4)

(5) (6) (7)

(3)

(1) (2)

9.000

Panali 111/1

26

1 Panali

111/1 Paki

4.047

111/2

111/2

111/3 6.945

111/3

141/1

141/1

Paki

141/407

141/407

Total (Block Area ) 51.206

Date

Description of Boundaries If Revenue

If Protected of

Publication

Land then Head of the Land

land its Noti- of fication Gazette Number and Date

(11)

(9) (10)

(8)

North

F-25- 30-09-

नि.च.

2016

118-2016

X-3,

. Artificial forest boundary from pillar No. 01 to 13 of Protected forest block .

Dated

15-09-

30.000

2016

1.214

East.-Artificial forest boundary from pillar No. 13 to 52 of Protected forest block .

South. Artificial forest boundary from pillar No. 52 to 60 of Protected forest block .

West.-Artificial forest boundary from pillar No. 60 to 72 & 01 of Protected forest block .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio - Secy .

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-53-2017- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, घोषित करता है किः- (क) नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N 22°9'15 " से N 22°9'29" उत्तर अक्षांश तथा E76° 11'05" से E76 ° 11'10 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुनासा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

9263

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- खंडवा, तहसील-पुनासा, वनमण्डल- खंडवा, वन परिक्षेत्र- पुनासा ( सामान्य )

खसरा क्रमांक आरक्षित पटवारी ग्राम/

क्र.

नया

संरक्षित

वनखण्ड हल्का

पुराना

वनखण्ड

क्रमांक

(5) (6)

(3) (4)

(2)

(1)

338 1 मसलाय ( ब ) 9 राजस्व ग्राम मसलाय/ संरक्षित वनखंड मसलाय ( ब)

योग .

सीमाओं का विवरण राजपत्र में

यदि यदि

संरक्षित प्रकाशन

राजस्व

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

का दिनांक

भूमि है तो उसका मद

वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक

(11)

(10)

(8 ) (9)

(7)

4.000

23-12-

क्रमांक एफ-25-2016

पहाड़ चट्टान

उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 02तक की कृत्रिम वन सीमा.

131-2016

पूर्व- मुनारा क्रमांक 02 से 03तक की कृत्रिम वन सीमा.

-दस- 3- दिनांक 13 दिसम्बर 2016.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 04 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

4.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ - 25-53-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-53-2017- दस 3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 27th October 2021

No. F - 25-53-2017 - X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land the Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between N 22°9'15" to N 22 °9'29 " North Latitude and N 76° 11'05 " to E76° 11'10 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Officer (Revenue ) , Punasa to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

9264

SCHEDULE

District-Khandwa , Tehsil- Khandwa ( G) , Forest Division- Punasa , Forest Range- Punasa (G )

New Khasra Old S. No.

Village/ PF Block

RF Forest Block

Patwari Halka No.

(5) (6)

(4)

(3)

(2)

(1)

338 4.00

9

1

Description of Boundaries

Area (Hectare)

Date of Forest Publication of Noti- Gazette

If Revenue Land then Head of the Land

If Protected land its fication Number and Date

(11) (8) (9) (10)

(7)

25-23-12- 2016

Pahad

No. F-

Chhattan

Forest Block- Masalary (B)

Revenue Village masalary/ Masalary (B)

Total

North. Artificial forest boundary from pillar Number 01 to 02 .

East.-Artificial forest boundary from pillar Number 02 to 03 .

131/ 2016/ X-3, Dated 13-12- 2016.

South. Artificial forest boundary from pillar Number 03 to 04. West.-Artificial forest boundary from pillar Number 04 to 01 .

4.00

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex- officio- Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-55-2017- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , घोषित करता है किः- (क) नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N 22 °9'21 " से N 22 °9'23" उत्तर अक्षांश तथा E76° 10'14" से E76 ° 10'36 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुनासा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

अनुसूची

जिला-खंडवा , तहसील- पुनासा , वनमण्डल- खंडवा, वन परिक्षेत्र- पुनासा ( सामान्य) 9265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

पटवारी ग्राम/ खसरा क्रमांक क्र. आरक्षित

नया

संरक्षित

वनखण्ड हल्का

पुराना

वनखण्ड

क्रमांक

(6)

(5)

(3) (4)

(1) (2)

91 1

राजस्व ग्राम

मसलाय ( अ) 8

मसलाय/

संरक्षित

वनखंड

मसलाय ( अ)

योग

सीमाओं का विवरण राजपत्र में

यदि

यदि

क्षेत्रफल

प्रकाशन

संरक्षित

राजस्व

(हेक्टेयर )

का

है वन है तो

भूमि

दिनांक

उसकी

तो

उसका अधिसूचना

मद

और

काक्रमांक दिनांक

(11)

( 8) (9)

(7)

(10)

23-12-

2.48

क्रमांक

पहाड़

2016

एफ-25-

चट्टान

उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 02तक की कृत्रिम वन सीमा.

129-2016

दिनांक

पूर्व- मुनारा क्रमांक 02 से 03तक की कृत्रिम वन सीमा.

-दस - 3- 13-12-

2016 .

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 03 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 06 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

2.48

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-55-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-55-2017- दस 3 , दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 27th October 2021

No. F - 25-55-2017 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between N 22 °9'21 " to N 22 °9'23 " North Latitude and E 76° 10'14 " to E 76° 10'36 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Officer (Revenue ) , Punasa to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9266

SCHEDULE

District-Khandwa, Tehsil- Khandwa ( G) , Forest Division- Punasa , Forest Range- Punasa (G )

Khasra New Old S. No.

Village/ PF Block

Patwari Halka No.

RF Forest Block

(6)

(4) (5) (2)

(3)

(1)

91 1

8 Revenue Village

masalary/

Forest Block- Masalary

Masalary

(A)

(A) boundary from pillar

Total 2.48

Description of Boundaries If Revenue Protected

Area (Hectare )

Land then Head of the Land Number

If Date of Forest Publication land its of Noti- Gazette fication and Date

(11) (9) (10)

(8)

(7)

North-Artificial forest

2.48

2016

Pahad No. F- 25-23-12- Chhattan

boundary from pillar Number 01 to 02 .

East.-Artificial forest 129/ 2016/ X-3 ,

Dated

Number 02 to 03 .

13-12- 2016 .

South. Artificial forest boundary from pillar Number 03 to 06 . West.-Artificial forest boundary from pillar Number 06 to 01 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio - Secy.

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-56-2017- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 21 °53'43.659 " से 21 °53′52.217 " उत्तर अक्षांश तथा E75°25'16.603 " से E75°25'34.742 " पूर्व देशांश मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

अनुसूची

जिला-खरगोन , तहसील -खरगोन, वनमण्डल-खरगोन, वन परिक्षेत्र-खरगोन

9267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

खसरा क्रमांक प्रस्तावित पटवारी

क्र.

नया

ग्राम/ संरक्षित

हल्का

पुराना आरक्षित

वनखण्ड

वनखण्ड क्रमांक

(6)

(4) (5)

(7)

(3)

(2)

(1)

285/2

06 डेहरी

1

डेहरी

285/2 पैकी

योग ( वनखण्ड का क्षेत्रफल )

सीमाओं का विवरण राजपत्र में

यदि

प्रकाशन

राजस्व

क्षेत्रफल (हेक्टेयर )

का दिनांक

यदि भूमि है तो उसका मद

संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक

(11)

(9) (10)

(8)

9.100

एफ-5-

03 03-10-

नि. च.

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा. 11-98 -दस- 3- दिनांक 22-09- 2003.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 12तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 19 तक की कृत्रिम पन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

9.100

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-56-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-56-2017- दस 3 , दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 27th October 2021

No. F - 25-56-2017 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 21 °53'43.659 " to 21 °53'52.217 " North Latitude and 75°25'16.603 " to 75°25'34.742 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Officer (Revenue ) , Khargone to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9268

SCHEDULE

District-Khargone , Tahsil- Khargone , Forest Division- Khargone , Forest Range- Khargone

Khasra No.

Old New

Village/ PF Block

Patwari Halka No.

Proposed RF Forest Block

(5) (6)

(4)

(1) (2)

285/2

285/2

(3) 06 Dehri

1 Dehri

Peki

Total

Description of Boundaries If Revenue Protected

Area (Hectares )

Land then Head of the Land

If Date of land its Publication Noti- of fication Gazette Number and Date

(10)

(11) (8) (9)

(7)

नि.च.

9.100

03-10- 2003.

North .-Artificial forest boundary from pillar No. 01 to 07 of Protected forest block.

F-5- 11- 98/ X-3, Date 22-09- 2003.

East.-Artificial forest boundary from pillar No. 07 to 12 of Protected forest block .

South.-Artificial forest boundary from pillar No. 12 to 19 of Protected forest block.

West.-Artificial forest boundary from pillar No. 19 to 01 of Protected forest block.

9.100

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio - Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-84-2021 - दस-3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23 °01'57.2" से 23 °02'41.3 " उत्तर अक्षांश

तथा 76° 11′35.7" से 76° 12'06.3 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया

गया है.

9269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोनकच्छ जिला देवास ( म. प्र . ) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

अनुसूची

जिला- देवास, तहसील- टोकखुर्द, वनमण्डल-देवास, वन परिक्षेत्र- देवास

खसरा क्रमांक प्रस्तावित

क्र.

पटवारी हल्का

पुराना नया आरक्षित

ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड

क्रमांक

वनखण्ड

(6)

(4) (5)

(3)

(1) (2)

1781

21

1

नांदेल 'डी'

नांदेल/ नांदेल 'डी'

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल)

सीमाओं का विवरण राजपत्र में

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर)

प्रकाशन का दिनांक

यदि राजस्व भूमि है तो मद उसका

यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना क्रमांक और दिनांक

(11)

(10)

(8) (9)

(7)

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के

09

41.000

सितम्बर 2016 .

मुनारा क्रमांक 14 से 15 तक की कृत्रिम सीमा.

एफ-25- 93-2016 -दस-3- दिनांक 26 अगस्त 2016.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 04 तक की कृत्रिम सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 05 तक की कृत्रिम सीमा.

पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 14तक की कृत्रिम सीमा.

41.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-84-2021 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-84-2021- दस 3 , दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

9270

Bhopal , the 27th October 2021

No. F- 25-84-2021 - X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest .This Forest Block lies between 23 °01'57.2 " to 23 °02'41.3 " North Latitude and 76°11'35.7 " to 76° 12'06.3 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Magistrate (Revenue ) , Sonkatchh Dist . Dewas to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-

SCHEDULE

District- Dewas , Tahsil- Tonkhurd , Forest Division-Dewas , Forest Range- Dewas

Khasra Proposed

No.

New

*Old

Village / PF Block

Patwari Halka No.

RF Forest Block

(5)

(3) (4)

(1) (2)

(6) 1781 1 Nandel

D

21 Nandel/ Nandel D

Total (Block Area)

Description of Boundaries If Revenue

Area (Hectares )

Date of Publication of Gazette

Land then Head of the Land

Protected If land its Noti- fication Number and Date

(9)

(11) (8)

(10)

(7)

North.-Artificial forest &

41.000

09th September

2016

boundary from pillar No. 14 to 15 of Protected forest block .

F-25- 93- 2016/ X-3, Dated 26th August 2016.

East.-Artificial forest boundary from pillar No. 15 to 04 of Protected forest block .

South. Artificial forest boundary from pillar No. 04 to 05 of Protected forest block.

West.-Artificial forest boundary from pillar No. 05 to 14 of Protected forest block.

41.000

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex- officio -Secy .

9271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-85-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 24°25'51.0" से 24°26'20.0" उत्तर अक्षांश तथा 75°09'51.5" से 75°10'33.5" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मनासा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

अनुसूची

जिला-नीमच, तहसील-मनासा, वनमण्डल- नीमच, वन परिक्षेत्र- मनासा

खसरा क्रमांक क्र. प्रस्तावित पटवारी ग्राम/

नया

हल्का

आरक्षित

पुराना

संरक्षित

क्रमांक वनखण्ड

वनखण्ड

(6) राजपत्र में सीमाओं का विवरण

क्षेत्रफल

यदि

प्रकाशन

संरक्षित

राजस्व

(हेक्टेयर )

का

वन है तो

भूमि है

उसकी दिनांक

अधिसूचना

यदि तो उसका मद का क्रमांक

और

दिनांक

(11)

(9) (10)

(7) ( 8 )

(3) (4) (5) (1) (2)

220

24

1

भोपाली/

287, 47.267

भोपाली

संरक्षित

290

वनखण्ड

भोपाली

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल ) 06-12- उत्तर- नई सीमांकन रेखा के एफ-5-

2002

46-92

नया मुनारा क्र. 01 से

22तक. राजस्व भूमि -दस -3

दिनांक

27 नवम्बर

2002 .

खसरा नंबर 149, 150, 151, 214, 217 , 219, 218, 212 तथा ग्राम कोठड़ासे ग्राम भोपाली का रास्ता.

पूर्व- नई सीमांकन रेखा के नया मुनारा क्र. 22 से 50 तक. राजस्व भूमि खसरा नंबर 177 , 176 , 175, 174, 172, 171 ग्राम कोठड़ा का मौजा एवं दुर्गपुरा की सीमा काविभाजन का राजस्व विभाग का पत्थर एवं दुर्गपुरा का मौजा.

दक्षिण-नई सीमांकन रेखा के मुनारा क्र. 50 से 63 तक. राजस्व भूमि खसरा नंबर 221 एवं ग्राम दुर्गपुरा की बसाहट तथा ग्राम बर्डिया से दुर्गपुरा का रास्ता.

मुनारा क्र. 63 से 01 तक. ग्राम बर्डिया

पश्चिम-नई सीमांकन रेखा के मौजा की भूमि.

47.267

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9272

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-85-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-85-2021- दस 3 , दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 27th October 2021

No. F - 25-85-2021 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 24°25'51.0 " to 24°26'20.0 " North Latitude and 75°09'51.5 " to 75 ° 10'33.5 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Officer (Revenue ) , Manasa to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

SCHEDULE

District-Neemuch, Tahsil- Manasa, Forest Division- Neemuch , Forest Range-Manasa

Khasra Proposed

No.

Area (Hectares)

Old New

Village/ PF Block

Patwari Halka No.

RF Forest Block

(1) (2)

(7) 47.267

(4) (5) 220

(3) 24

01 Bhopali

(6) 287, 290

Bhopali/ PF Block Bhopali

Description of Boundaries Date of Publication Gazette

If Revenue Land then Head of the Land

If Protected land its Noti- of fication Number and Date

(10)

(11)

(8) (9)

2002 06-12-

46- 92- X-3, Date 27-11- 2002. F-5-

North.-New Demarcation Line New Pillar No. 01 to 22 Revenue land Survey No. 149, 150, 151. 214. 217. 219 . 218 , 212 and Road From Village Kothra to Village Bhopali . East.-New Demarcation Line New Pillar No. 22 to 50 Revenue land Survey No. 177 , 176, 175 , 174 , 172 , 171, Mauja of Village Kothra And Village Durgpura's Revenue Department Stone for partition Boundaries of and Mauja of Village

Durgpura. South.-New Demarcation Line New Pillar No. 50 to 63 Revenue land Survey No. 221 and habitation of village Durgpura . And Road ofVillage Bardia to village Durgpura .

9273

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

(5) (6) (7)

(4)

(3)

(2)

(1)

Total (Block Area) 47.267

(11)

(9) (10)

(8)

West.-New Demarcation Mauja Bardia . Line New Pillar No. 63 to 01. Land of Village

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio- Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-91-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है किः- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23 °03'00.96" से 23°03'05.03 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 12'12.75" से 76°12'40.18 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोनकच्छ जिला देवास ( म . प्र. ) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

अनुसूची

जिला- देवास , तहसील-टोकखुर्द, वनमण्डल-देवास, वन परिक्षेत्र-देवास

खसरा क्रमांक

पटवारी

क्र. प्रस्तावित

नया राजपत्र में सीमाओं का विवरण यदि

संरक्षित प्रकाशन

राजस्व

क्षेत्रफल यदि

(हेक्टेयर)

हल्का

पुराना आरक्षित

ग्राम/ संरक्षित

वनखण्ड

क्रमांक

वनखण्ड

(6)

(5)

(3)

(2)

(1)

13 संवरसी 31

1

संवरसी/ संवरसी (4)

योग .. ( वनखण्ड का क्षेत्रफल )

का

वन है तो

भूमि है

दिनांक

तो उसकी

उसका अधिसूचना

मद क्रमांक

और

दिनांक

(11)

( 8)

(7) 2.250

सितम्बर

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 05 तक की कृत्रिम सीमा.

(9) (10) एफ-25- 09 93-2016 -दस-3 2016. दिनांक

26 अगस्त 2016.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 06 की कृत्रिम सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 12तक कृत्रिम सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 01 तक कृत्रिम सीमा.

2.250

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

[ भाग 1 9274

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-91-2021- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-91-2021- दस 3 , दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 27th October 2021

No. F- 25-91-2021 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby

(A) Declares that is has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 23 ° 03'00.96 " to 23°03'05.03 " North Latitude and 76° 12'12.75 " to 76° 12'40.18 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Magistrate (Revenue ) , Sonkatchh , Dist . Dewas ( M. P. ) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act:-

SCHEDULE

District-Dewas , Tehsil- Tonkhurd , Forest Division-Dewas , Forest Range-Dewas

Date

Khasra

Proposed

Description of Boundaries Village/ PF

S. No.

New

Area (Hectares )

*Old

Publication

Block

Patwari Halka No.

RF Forest Block

If Revenue Land then Head of the Land

If Protected of Noti- of fication Gazette Number land its and Date

(7) (8)

(9) (10)

(11) (3) (4) (5)

(1) (2)

(6) 13 2.250

&

Sanwarsi

1 Sanwarsi 31

September 2016 09th North Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 05 of Protected forest block.

93- 2016/ F-25- X-3 , Dated 26thAugust 2016.

East-Artificial forest boundary from Pillar No. 05 to 06 of Protected forest block.

South-Artificial forest boundary from pillar No. 06 to 12 of Protected forest block.

West-Artificial forest boundary from Pillar No. 12 to 01 of Protected forest block.

2.250

Total (Block Area)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

SANJAY MOHARIR, Ex- officio- Secy .

9275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-96-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषित करता है किः-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 23 °03'02.4 " से 23 °03'38.4 " उत्तर अक्षांश तथा 76°10′45.4" से 76° 11'07.7 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोनकच्छ जिला देवास ( म. प्र. ) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

अनुसूची

जिला- देवास, तहसील-टोकखुर्द, वनमण्डल- देवास, वन परिक्षेत्र- देवास

सीमाओं का विवरण प्रस्तावित पटवारी ग्राम/ आरक्षित हल्का संरक्षित

वनखण्ड क्रमांक वनखण्ड

क्र. खसरा क्रमांक क्षेत्रफल यदि राजपत्र में *पुराना नया (हेक्टेयर) राजस्व प्रकाशन भूमि है का तो दिनांक मद

यदि संरक्षित वन है तो उसकी उसका अधिसूचना क्रमांक और दिनांक

(5) (6) 1297 47.140

(1) 1 (7) (8)

(2) (3) (4) नांदेल ' बी ' 21 नांदेल/ नांदेल ' बी'

(11) उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 13तक की कृत्रिम सीमा.

(9) (10) एफ-25- 09 93-2016 सितम्बर -दस-3 2016. दिनांक 26 अगस्त 2016.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 24तक की कृत्रिम सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 11 तक की कृत्रिम सीमा.

47.140

योग ( वनखण्ड का क्षेत्रफल )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 25-96-2021- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-96-2021 - दस 3, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

9276

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

Bhopal , the 27th October 2021

No. F - 25-96-2021 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby :-

(A) Declares that is has been decided to constitute the waste land and Forest land shown in Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 23 ° 03'02.4 " to 23 °03'38.04 " North Latitude and 76°10'45.4 " to 76° 11'07.7 " East Longitude .

(B) Appoints Sub - Divisional Magistrate (Revenue ) , Sonkatchh Dist . Dewas to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

SCHEDULE

District- Dewas , Tehsil-Tonkhurd , Forest Division- Dewas , Forest Range-Dewas

Khasra

*Old S. No.

Area (Hectares )

New Patwari Halka No.

Village/ PF Block

Proposed RF Forest Block

(5)

(3)

(1) (2)

31

Nandel 1 B

Nande (4)

(6) 1927

(7) 47.14

Nandel B

Total (Block Area) 47.140

Description of Boundaries If Revenue Land then Head of the Land

If Date Protected of land its Publication Noti- of fication Gazette Number and Date

(9)

(11)

(8)

(10)

North-Artificial forest F-25- 09th

September boundary from Pillar No. 11 to 13 of Protected forest block.

93- 2016/ 2016 X-3, Dated 26thAugust 2016.

East-Artificial forest boundary from Pillar No. 13 to 24 of Protected forest block.

South-Artificial forest boundary from pillar No. 24 to 01 of Protected forest block.

West-Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 11 of Protected forest block.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio - Secy .

9277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 15-18-2021- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 27 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र 888-1879-40-295 - ए- एक्स- व्ही. , दिनांक 29 अगस्त 1921 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:-

अनुसूची-1

जिला- मण्डला, तहसील-बिछिया, वनमण्डल- बफ़र ज़ोन वनमण्डल, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला, वनपरिक्षेत्र- सिझौरा

क्षेत्रफल

वनखण्ड वन कक्ष

अ. वन परिसर

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

आरक्षित वन नहीं रहने का कारण

क्रमांक

का नाम

क्र. का नाम

(हे. में. ) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.

(7)

(6)

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

253.333

1 मांझीपुर

पुराना-1444 नया-32

बी 8 तेन्दुआ

उत्तर- ग्राम खलौड़ी की दक्षिणी सीमा मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 8 तक, नाला से मुनारा क्रमांक 9 तक.

पूर्व- कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 9 से मुनारा क्रमांक 28 तक.

दक्षिण - मुनारा क्रमांक 28 से 31 तक ग्राम जैलवारा की सीमा तथा मुनारा क्रमांक 31 से 32 तक कृत्रिम सीमा.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ F. No. 8- 34/2017 FC , दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम माटीगहन की बसाहट स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.

पश्चिम- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 32 की सीमा मुनारा क्रमांक 32 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

अनुसूची-2

जिला- मण्डला, तहसील-बिछिया , वनमण्डल- बफ़र ज़ोन वनमण्डल, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला, वनपरिक्षेत्र-मोतीनाला

क्षेत्रफल

वनखण्ड वन कक्ष

अ. वन परिसर

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र कीसीमाएं

आरक्षित वन नहीं रहने का कारण

क्र. का नाम का नाम का क्रमांक ( हे. में. ) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

105.627

1 मांझीपुर एम. 9 बैलालुटरा

एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, पर्यावरण , वन उत्तर- नवीन कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 1 से प्रारंभ होकर मुनारा क्रमांक मंत्रालय , नई दिल्ली के पत्र 14 तक.

पुराना-1395, 1398 नया-188 , 176 9278

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

(1) (2)

(4)

(5)

(3)

103:884

पुराना-1377,

2 मालूमझोला एम 11

दक्षिण 1378, 1402

फेन नया-144,

145, 147.

183.039 3

पुराना-1408,

मुरकुटा एम 11

दक्षिण 1410 , 1411

फेन नया-152,

153, 154.

(7)

(6)

पूर्व- नवीन कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 38 तक.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 38 से कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 48 तक.

पश्चिम- कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 48 से प्रारंभ होकर मुनारा क्रमांक 1 तक.

2017 FC , दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन क्रमांक/F. No. 8-34/ भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम पीपरवाड़ा की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण .

उत्तर- नवीन कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 11 तक.

पूर्व- नवीन कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 14 तक.

दक्षिण- कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 23 तक, मुनारा क्रमांक 23 से मुनारा क्रमांक 24 तक प्राकृतिक नाला.

2017 FC , दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/ परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम चिलपुरा की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.

पश्चिम- नवीन कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

उत्तर- फेन नदी स्थित मुनारा क्रमांक 1 से प्रारंभ होकर ग्राम लालपुर की दक्षिणीय सीमा स्थित मुनारा क्रमांक 16 तक.

पूर्व- मुनारा क्रमांक 16 से कक्ष क्रमांक 153A (RF) की उत्तर- पूर्वी सीमा मुनारा क्रमांक 23 तक.

भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/ 2017 FC , दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम चकरवाह एवं गायधार की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.

दक्षिण-मुनारा क्रमांक 23 से 32 तक वन कक्ष क्रमांक 153A (RF) की उत्तर - पश्चिम सीमा तत्पश्चात् मुनारा क्रमांक 32 से मुनारा क्रमांक 36 तक वन कक्ष क्रमांक 152A (RF) की पश्चिम सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 36 से मुनारा क्रमांक 40 तक 0.167 की सीमा तत्पश्चात् प्राकृतिक सीमा भाई-बहन नाला फेन नदी तक एवं फेन नदी मुनारा क्रमांक 1 तक.

9279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

(5)

(3) (4)

(1) (2)

158.46 4 किकरा

पुराना-1415 नया-136

एम 11 दक्षिण फेन.

(7)

(6)

उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 फेन नदी से मुनारा क्रमांक 3 तक, मोतीनाला- नरहरगंज मार्ग मुनारा क्रमांक 3 से बारीझोरी नाला स्थित मुनारा क्रमांक 7 तक कक्ष क्रमांक 136 की सीमा.

पूर्व- बारीझोरी नाला स्थित मुनारा क्रमांक 7 से फेन नदी स्थित मुनारा क्रमांक 16 तक.

दक्षिण-पश्चिम- फेन नदी मुनारा क्रमांक 16 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC , दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम मेंकान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम देवरीदादर एवं कौआझर की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.

अनुसूची-3

जिला- बालाघाट , तहसील- बैहर, वनमण्डल- बफ़र ज़ोन वनमण्डल, कान्हा टाइगर रिजर्व , मण्डला, वनपरिक्षेत्र-समनापुर

क्षेत्रफल

वनखण्ड वन कक्ष

अ. वन परिसर

का क्रमांक

का नाम

का नाम

क्र.

(हे. में. ) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

117.407 1

भैसानघाट

हतबन

पुराना -1065 नया-199

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र कीसीमाएं

आरक्षित वन नहीं रहने का कारण

(7)

(6)

उत्तर- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 199 की पश्चिमी सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 6 तक नवीन कृत्रिम रेखा.

पूर्व- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 19 तक.

भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC , दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम मेंकान्हा नेशनल पार्क सेविस्थापित वनग्राम दुधनिया की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.

दक्षिण- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 24 तक, मुनारा क्रमांक 24 से 29 तक कक्ष क्रमांक 199 की सीमा.

पश्चिम- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 29 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9280

अनुसूची-4

जिला- बालाघाट , तहसील- बैहर, वनमण्डल- बफ़र ज़ोन वनमण्डल, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला , वनपरिक्षेत्र- गढ़ी अ.

वन कक्ष का क्रमांक

वनखण्ड का नाम

क्र.

वन परिसर का नाम

क्षेत्रफल (हे . में. ) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

1 आमाटोला कोयली- पुराना-846 खापा

नया-110 .

2 टोपला

पुराना-852 नया-116 .

रायगढ़ पश्चिम

3 आमाटोला

पुराना-846 नया-110 .

कोयली- खापा

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

आरक्षित वन नहीं रहने का कारण

(7)

(6)

उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 2 तक हालोन नदी.

पूर्व- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 2 से 14 तक.

दक्षिण-नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 14 से 18 तक.

पश्चिम- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 18 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

93.698 भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, No. 8-34/ 2017 FC , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम अडवार की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.

उत्तर- समरिया जैतपुरी रोड़ पर मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 11 तक.

पूर्व- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 13 तक.

दक्षिण-आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 127 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 28 तक,

पश्चिम- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

41.69 भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/2017 FC , दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम अडवार की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.

उत्तर- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 110 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 5 तक.

पूर्व- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 8 तक.

दक्षिण- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 110 की दक्षिणी सीमा मुनारा क्रमांक 8 से मुनारा क्रमांक 14 तक.

पश्चिम- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

104.22 भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/ 2017 FC , दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम मेंकान्हा नेशनल पार्क सेविस्थापित वनग्राम अडवार की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.

9281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

193.91

4 धीरी कोयली- खापा

पुराना-844 नया-108.

उत्तर- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 108 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 7 तक.

पूर्व- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 108 की पूर्वी सीमा मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 12 तक.

दक्षिण- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 12 से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 109 की पूर्वी सीमा से मुनारा क्रमांक 21 तक.

भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.. No. 8-34/ 2017 FC , दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम दुधनिया की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.

पश्चिम- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 108 की पश्चिमी सीमा मुनारा क्रमांक 21 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

195.92

5 खिरसाड़ी

पुराना-831 नया-95 .

रायगढ़ एम. 23

उत्तर- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 6, मुनारा क्रमांक 6 से धीरी - खिरसाड़ी रोड पर मुनारा क्रमांक 8 तक.

पूर्व- नई कृत्रिम सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 8 से मुनारा क्रमांक 23 तक.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 23 से धीरी - खिरसाड़ी रोड़ पर मुनारा क्रमांक 30 तक.

पश्चिम- धीरी- खिरसाड़ी रोड़ पर मुनारा क्रमांक 30से मुनारा क्रमांक 35 तक, मुनारा क्रमांक 35 से मुनारा क्रमांक 1 तक.

भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F. No. 8-34/ 2017 FC , दिनांक 20-05-2019 अनुसार वन भूमि को राजस्व भूमि परिवर्तित करने के अनुक्रम में कान्हा नेशनल पार्क से विस्थापित वनग्राम सूपखार की बसाहट स्थल की वन भूमि का निर्वनीकरण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन , सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ- 15-18-2021- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

9282

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

Bhopal, the 27th October 2021

F No. 15-18-2021 -X - 2.-In exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as Reserve Forest by the Notification Number 888-1879-40-295 -A- XV, Dated 29th August 1921 of Madhya Pradesh Forest Department , will cease to be Reserve Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department :-

SCHEDULE - 1

District-Mandla , Tehsil-Bichhiya, Forest Division-Buffer Zone Division, Kanha Tigar Reserve , Mandla

Forest Range-Sijhora

Forest

S. No. Beat

Forest Block

Forest Compart-

ment No.

Area Cease to be Reserved Forest (Hectares)

(4)

(2)

(3)

(5) (1)

Boundaries of Forest land to be Reserved Forest

Brief description of reasons for ceasing Reserve Forest

(6)

(7)

253.333 The denotification of the

1 Manjhipur

Old- 1444 New -32

B - 8 Tendua

North-Southern boundary of village Khalondi boundary Pillar No. 1 to 8 , from nala to boundary Pillar No. 9 .

East-Artificial boundary line from boundary pillar No. 9 to 28 .

Forest land diverted for rehabitation of forest village Matigahan from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

South-From boundary pillar No. 28 to 31 the boundary of village Jailwara and Artificial boundary from boundary pillar No. 31 to 32 .

West- The Boundary of

compartment No. 32 (Reserve Forest) , from boundary pillar No. 32 to 1.

9283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

SCHEDULE - 2

District-Mandla, Tehsil-Bichhiya , Forest Division- Buffer Zone Division , Kanha Tigar Reserve , Mandla Forest Range-Motinala

Forest

Beat

Forest Block

S. No.

Forest Compart- ment No.

Area Cease to be Reserved Forest (Hectares)

(5)

(3) (4)

(1) (2)

Old- 1395 ,

Manjhipur B - 9

1 Bailalutra 1398 New- 188 , 176

Boundaries of Forest land to be Reserved Forest

Brief description of reasons for ceasing Reserve Forest

(7)

(6)

North-New artificial boudary line boundary pillar No. 1 to 14 .

East-New artificial boundary line from boundary pillar No. 14 to 38.

105.627 The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of forest village Piparawara from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

South-From boundary pillar No. 38 to artificial boundary line of boundary pillar No. 48.

West-Artificial boundary line from boundary pillar No. 48 to 1.

103.884 The denotification of the

2 Malumjhola M- 11 Old- 1377 ,

South 1378,

Phen 1402

New-

144, 145, 147

North-New artificial boudary line from boundary pillar No. 1 to 11 .

East-New artificial boundary line from boundary pillar No. 11 to 14.

Forest land diverted for rehabitation of forest village Chilpura from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

South-Artifical boundary line from boundary pillar No. 14 to 23 , natural nala from boundary pillar No. 23 to 24.

West-New artificial boundary line from boundary pillar No. 24 to 1 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9284

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Murkuta M - 11 Old - 1408 ,

South 1410,

Phen 1411

New-

3 152, 153 , 154

158.46 4

Kikra M- 11 Old- 1415 South New - 136

Phen

(7)

(6)

183.039 The denotification of the North-Situated at the Phen River, beginning from the boundary pillar No. 1 to 16 of southern boundary of village Lalpur.

Forest land diverted for rehabitation of forest village Chakarwah and Gaydhar from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

East-From boundary pillar No. to 16 compartment No. 153A (RF) to northeastern boundary ofboundary pillar No. 23.

South-From boundary pillar No. 23 to 32 north- western boundary of compartment No. 153A ( RF ) , Afterwards , boundary pillar No. 32 to 36 west boundary of compartment No. 152A ( RF) .

West-Fromboundary pillar No. 36 to 40, the boundary of compartment No. O- 167 , afterwards , natural boundary line of Bhai - Bahan Nala upto the Phen River and Phen River to boundary pillar No.1

North-Boundary pillar No. 1 of the Phen River to Boundary pillar No. 3 , On the Motinala- Narharganj road from the boundary pillar No. 3 to 7 at Barijhori Nala, where boundary of compartment No. 136exist till boundary pillar No. 7.

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of forest village Deoridadar and Kawahjar from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017 - FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land . East-Boundary pillar No. 7 situated at Barijhori Nala to boundary pillar No. 16 situated on the Phen River .

South-West- On the Phen River boundary pillar No. 16 to 1 .

9285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

SCHEDULE - 3

District- Balaghat , Tehsil-Baihar , Forest Division- Buffer Zone Division , Kanha Tigar Reserve, Mandla Forest Range-Samnapur

S. Forest

No. Beat

Forest Block

Forest Compart- ment No.

Area Cease tobe Reserved Forest (Hectares)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

117.407 Hatban Bhai-

1

Old- 1065, New - 199

sanghat

Boundaries of Forest land to be Reserved Forest

Brief description of reasons for ceasing Reserve Forest

(7)

(6)

North-From boundary pillar of No. 1 on the Western boundary compartment No. 199 (Reserve Forest ) to pillar No. 6 new cut line.

East-New artificial cutline from pillar No. 6 to 19.

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of forest village Dudhaniya from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

South- New artifical cutline from pillar No. 19 to 24 and compartment No. 199 (Reserve Forest) line from boundary pillar No. 24 to 29.

West-New artificial cutline from pillar No. 29 to 1.

SCHEDULE - 4

District- Balaghat , Tehsil- Baihar , Forest Division- Buffer Zone Division , Kanha Tigar Reserve, Mandla Forest Range-Garhi

Forest

Beat

S. No.

Forest Block

Forest Compart- ment No.

Area Cease to be Reserved Forest (Hectares)

(5) (1) (2) (3) (4)

93.698 1

Koilikhapa

Aamatola

Old- 846 New- 110

Boundaries of Forest land to be Reserved Forest

Brief description of reasons for ceasing Reserve Forest

(7)

North-Halon River from pillar No. 1 to 2 .

East-New artificial boundary linefrom boundary pillar No. 2 to 14 .

South-New artificial boundary line from boundary pillar No. 14 to 18 new cut line .

(6) The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of forest village Adwar from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

West-New artificial boundary linefromboundary pillar No. 18 upto pillar No. 1 .

[ भाग 1 9286

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

(7)

(5)

(4)

(6)

(1) (2)

(3)

41.69

2 Topla Raigarh Old- 863 , West New - 127

North-From boundary pillar No. 1 to 11 on samariya - Jaitpuri road.

East-New artificial line from boundary pillar No. 11 to 13.

South-Northern boundary of compartment No. 127 (Reserved Forest ) boundary pillar No. 13 to 28 .

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of forest village Adwar from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

West-New artifical boundary line from boundary pillar No. 28 to 1 .

104.22

3 Aamatola Koilikhapa Old- 846 New- 110

North-Northern boundary of compartment No. 110 from boundary pillar No. 1 to 5 .

East-New artificial boundary line from boundary pillar No. 5 to 8 .

South-Southern boundary of compartment No. 110 from boundary pillar No. 8 to 14 .

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of forest village Adwar from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

West-New artifical boundary line from boundary pillar No. 14 to 1 .

193.91

4 Dhiri Koilikhapa Old - 844 New- 108

North-Northern boundary of compartment No. 108 (Reserve Forest ) boundary pillar No. 1 to 7.

East-Eastern boundary of compartment No. 108 (Reserve Forest ) boundary pillar No. 7 to 12.

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of forest village Dudhaniya from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

South -New Artificial boundary line from boundarypillar No. of 12 to the Eastern boundary compartment No. 109 ( Reserve Forest) upto the boundary pillar No. 21 .

West-Western boundary of compartment No. 108 (Reserve Forest ) boundary pillar No.21 to 1.

9287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(2) (3) (4)

(1)

195.92

5 Khirsadi Raigarh M-23

Old - 831 , New-95

North- New artificial boundary line from boundary pillar No. 1 to 6, boundary pillar No. 6 to 8 on Dhiri- Khirsari road .

East-New artificial boundary line from boundary pillar No. 8 to 23 .

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of forest village Supkhar from Kanha National Park vide Government of India Ministry of Environment , Forest and Climate Change New Delhi letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20th May 2019 to change the status of Forest land into Revenue land .

South-From boundary pillar No. 23 to 30 on Dhiri - khirsari road .

West-From boundary pillar No. 30 to 35 on Dhiri- Khirsari road , from boundary pillarNo. 35 to 1 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PADMAPRIYA BALAKRISHNAN , Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9288

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

प्र. क्र. 10- अ-82-21-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 01 ) से (06 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन की पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(4)

(5) (1) (2)

(3)

27/1/1

0.809 बेगमगंज खेजडा

रायसेन

0.809

27/1/2

2.812

28

0.299

29/1

29/2

0.405

4.751

30/1

2.423

30/2

2.792

31

0.356

33

1.473

34

3.176

35/1

0.405

35/2

1.060

36

0.704

37

2.072

38/1

1.582

38/2

0.393

39

40

0.393

1.619

42/1

1.829

42/2/1

0.486

42/2/2

0.550

42/2/3

42/2/4

0.971

0.332

42/2/5

43/1/1

6.369

6.370

43/1/2

43/2/1

0.397

43/2/2

1.740

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(8) (6)

बीना सिंचाई 0.282 कार्यपालन यंत्री, बीना

0.768

परियोजना जल संसाधन

परियोजना के

अंतर्गत मडिया 2.812 संभाग राहतगढ़ जिला

0.299

सागर.

बांध से डूब 0.405

प्रभावित हेतु.

4.751

2.423

2.792

0.356

1.473

3.176

0.405

1.060

0.704

2.072

1.582

0.393

0.393

1.619

1.829

0.486

0.550

0.971

0.332

4.929

5.610

0.397

1.740 भाग 1 ]

(5) (2)

(3)

(4)

(1)

1.675

43/2/3

43/2/4

1.254

0.170

44

46

0.077

0.065

48

0.101

49

50 शा. न .

0.190

100/50

3.800

53

0.764

55/1

55/2

1.350

0.510

56

3.238

57/1

2.201

57/2

0.652

58

59/1

0.202

1.230

59/2

2.509

60

3.639

62/2

3.789

77/2

0.809

79/1/1

0.530

79/1/3

0.493

79/1/4

79/2

0.809

0.607

80/2 शा. न .

81, 82

0.607

80/3 शा. न. 81 , 82

81, 82

0.040

80/4 शा. न. 81 , 82

0.656

83

2.278

84

0.332

85

86/1

0.983

86/2

0.983

87/1

0.906

87/2/1

1.214

87/2/2

0.311

88/1

0.311

0.309

88/2

89/1

0.276

89/2

0.276

93/55

0.506

0.308

98/38

9289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

(7)

(8) (6)

1.675

1.254

0.170

0.077

0.065

0.101

0.190

3.800

0.764

1.350

0.510

3.238

2.201

0.240

0.202

1.230

1.773

0.065

0.010

0.275

0.032

0.493

0.315

0.458

0.607

0.040

0.656

2.278

0.332

0.983

0.983

0.906

1.214

0.311

0.311

0.309

0.276

0.276

0.506

0.308

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9290

प्र. क्र. 33 - अ-82-21-22.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील ग्राम का नाम

जिला

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(1) (2)

(3)

0.219

39/1

रायसेन बेगमगंज सुनेहरा

0.232

41/1

0.464

41/2

0.308

43/1

0.308

43/2

0.243

44/1/1

0.243

44/1/2

0.247

44/1/3

0.732

44/1/4

0.720

44/2

1.226

45

0.983

56/2

0.080

77/1

0.178

77/2/2/1/3

0.214

78

0.049

79

1.216

84/2

0.324

88/52

0.032

203/1/1

0.028

203/1/2

0.028

203/1/3

0.085

203/2

0.089

203/3

0.841

730/41

731/39/2

0.159

0.206

732/43/1

0.202

732/43/2

0.244

732/43/3

733/44

0.611

0.202

746/203

10.713

कुल

धारा 11 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(8) (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (7)

(6)

बीना सिंचाई 0.008 कार्यपालन यंत्री, बीना

परियोजना के परियोजना जल संसाधन

0.048

अंतर्गत मडिया 0.081 संभाग राहतगढ़ जिला

0.016 सागर.

बांध से डूब 0.016

प्रभावित हेतु.

0.016

0.016

0.016

0.094

0.101

0.089

0.081

0.028

0.021

0.020

0.020

0.069

0.202

0.008

0.008

0.008

0.017

0.012

0.348

0.012

0.007

0.016

0.028

0.235

0.012

1.653

नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

9291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र. क्र. 04- अ-82-21-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम का नाम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(3) (4)

(5) (2)

0.186

2/1

रायसेन बेगमगंज कोलुआ

0.190

2/2

0.154

3/1

0.158

3/2

0.534

4

2.242

5

0.393

6

0.158

7

1.910

10

0.870

11

2.007

13

0.93

14

0.295

15

0.802

17

0.251

18

0.352

19

0.45

20

0.275

21/1

0.833

21/2

1.161

22

0.242

23/1

0.603

23/2

0.612

23/3

0.506

24/1/1

1.845

24/1/2

0.947

24/2/1

1.405

24/2/2

0.979

26/135/26/1

0.166

29/1

0.239

29/2

0.036

30

0.097

37

0.154

40

0.405

41

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(8)

(7)

(6)

बीना सिंचाई 0.186 कार्यपालन यंत्री, बीना

परियोजना के 0.190

अंतर्गत मडिया 0.154

परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला

0.158

सागर .

बांध से डूब 0.534

प्रभावित हेतु.

2.242

0.393

0.158

1.910

0.870

1.789

0.93

0.295

0.802

0.251

0.352

0.45

0.275

0.833

1.161

0.242

0.603

0.612

0.105

0.793

0.498

1.154

0.130

0.166

0.206

0.036

0.045

0.011

0.085 9292

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

(5) (2)

(3)

(4)

(1)

0.684

42/1

0.607

42/2

2.023

43/1

0.875

43/2

0.461

96/1

0.295

101/102/103/1

101/102/103/2 0.272

105

3.022

0.097

106

0.190

107/1

0.194

107/2

0.312

108

0.295

109

110

0.239

0.360

111/2

0.339

0.348

111/3

112/1

0.012

0.032

112/2

0.028

112/3

0.971

2.023

113/2

0.308

134/10

0.182

138/43

0.243

146/29

147/31

0.146

(8)

(7)

(6)

0.635

0.410

0.888

0.205

0.295

0.272

0.870

0.097

0.190

0.194

0.312

0.295

0.239

0.360

0.339

0.348

0.012

0.032

0.028

0.818

0.081

0.308

0.085

0.243

0.146

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 22 - अ- 82-21-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

खसरा

तहसील ग्राम का नाम

जिला

क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

1.619

43/1

रायसेन

(1) (2) बेगमगंज

(3) मडिया सेतू

0.991

43/2

0.505

44/1

0.121

44/2

0.065

46/1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(8) (6)

बीना सिंचाई 0.081 कार्यपालन यंत्री , बीना

परियोजना के 0.020

परियोजना जल संसाधन

अंतर्गत मडिया 0.041 संभाग राहतगढ़ , जिला

0.020

सागर.

बांध से डूब 0.025

प्रभावित हेतु.

9293

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.141

46/2

0.585

47/1

1.619

47/2

1.619

47/3

0.66

47/4

1.619

47/5

1.002

54/1

0.182

55/1/1/1

0.182

55/1/1/2

0.368

55/1/2

0.368

55/2

0.368

55/3

2.164

56/1

4.872

58

2.055

155

0.761

160

(8)

(7)

(6)

0.016

0.024

0.094

0.016

0.016

0.024

0.101

0.081

0.020

0.032

0.101

0.041

0.008

0.133

0.085

0.032

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 26- अ-82-21-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील ग्राम का नाम

जिला

धारा 11 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(4)

(5) (1)

(3)(2)

0.809

49/50

बेगमगंज देवलापुर

रायसेन

0.028

51

0.793

91/1

0.806

91/2

0.324

91/3

1.315

91/4, 91/6

0.425

91/5

1.315

91/4, 91/6

0.571

92/1

0.081

92/2/1

0.809

92/2/2

0.162

92/3

0.809

93/1/1

0.405

93/1/2

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(8)

(7)

(6)

बीना सिंचाई 0.020 कार्यपालन यंत्री, बीना

परियोजना के परियोजना जल संसाधन

0.028

अंतर्गत मडिया 0.793 संभाग राहतगढ़ , जिला

0.806 सागर.

बांध से डूब 0.324

प्रभावित हेतु.

1.315

0.425

1.315

0.571

0.081

0.809

0.162

0.809

0.405 9294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

(5) (2)

(3)

(4)

(1)

93/2

0.692

0.692

93/3

0.885

93/4

1.214

94/1/1

1.214

94/1/2

1.214

94/1/3

1.214

94/1/4

94/1/5

1.214

1.214

94/1/6

1.214

94/1/7

94/1/8

1.133

1.133

94/1/9

0.728

94/1/10/1

0.405

94/1/10/2

1.133

94/1/11

1.133

94/1/12

1.145

94/1/13

0.016

94/2

1.712

95/1/1

3.893

95/1/2

0.001

95/1/3

0.425

98

0.187

99/1/1/1

0.856

99/1/1/2

0.607

99/1/2

2.797

99/2/1

1.250

99/2/2

100

0.502

1.619

101/1

4.023

101/2/1

4.225

101/2/2

105

0.470

139/1

0.319

0.053

139/2

2.230

140/1

2.230

140/2

0.227

142

0.146

143

144/2

0.809

0.186

145

146

0.206

0.097

147

151/48

0.299

159/140

(7)

(8) (6)

0.692

0.692

0.885

0.101

0.283

1.214

1.012

0.907

1.214

1.214

1.133

1.133

0.728

0.405

1.133

1.133

1.145

0.016

4.006

0.425

0.187

0.856

0.607

2.797

1.250

0.502

0.489

2.971

3.214

0.080

0.319

0.053

3.149

0.227

0.146

0.809

0.186

0.206

0.097

0.299 9295 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (1)

(3)

0.081

0.081

160/96/1

0.121

161/96/1

0.121

161/96/2/1

0.405

0.405

0.202

0.190

163/95

0.405

0.405

166/161/96/1

0.142

166/161/96/2

0.142

0.024

0.024

171/144

0.020

172/144

0.020

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 13 अक्टूबर 2021

(मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत )

क्र. 193 - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की अधिसूचना दिनांक 12नवम्बर 2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग ( मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ) के पैकेज-21 कतरगांव- करही - पाडल्या मार्ग ( एमपी. एमडीआर-09 ) सनावद - ढकलगांव - हिरापुर- भीकनगांव मार्ग ( एमपी - एमडीआर- 20-11 ) , भीकनगांव - केंदवा शंकरगांव- खुडगांव- अंदड मार्ग ( एमपी - एमडीआर-20-12 ) में निर्माणाधीन पुल के एप्रोच निर्माण के लिये निम्न विवरण में वर्णित भूमि की आवश्यकता है तथा विवरण में उल्लेखित भूमिस्वामी / भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप ख में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है , कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगाः-

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला- खरगोन, तहसील- भीकनगांव , प.ह.नं.- 25, ग्राम- रहगांव, कुल प्रभावित क्षेत्रफल 1180 वर्गमीटर

अन्य संपत्ति क्रं. भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम

कुल रकबा ( वर्गमीटर में )

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

सिंचित असिंचित कुल रकबा

(5)

(3) (4)

(6) (7)

(8) (1)

(2)

40

1

49

610

40

सुरेश पिता शिवराम , निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.

120

120

50

2

570

तुलसीराम पिता सीताराम, निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.

210

210

61

280

3 पेमदु पिता सीताराम , निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.

150

4

150

240

240

59/2

1340 400

गंगाबाई पति स्व. जगदीश , निवासी ग्राम रहगांव, 65 तहसील भीकनगांव.

9296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

(8)

(3)

(5) (6) (7)

(1)

(4)

(2)

240

240

1090

66

5 राधेश्याम पिता मंगत, निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.

180

53/2

180

6

690

सेवंतीबाई पति शिवराम, निवासी ग्राम रहगांव, तहसील भीकनगांव.

1180

1180

4980

योग .

नोट-- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी रा. , भीकनगांव एवं संभागीय महाप्रबंधक, एम.पी.आर.डी.सी. , कार्यालय ग्रेटर कैलाश रोड ओल्ड पलासिया, इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुग्रहा पी. , कलेक्टर..

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

क्र. 7580- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिंदवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-जटलापुर, प.ह.न.-52, ब. न.- 183 , रा.नि.मं.- छिंदवाड़ा

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा- 0.052 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्ताविक खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) क्रमांक

(1)

(2) 62/2

1

(3) 0.052 योग . कुल रकबा 0.052 (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, तहसील - छिंदवाड़ा, जिला -छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. - 1 चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उप संभाग क्र. - 1 सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

9297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2021-22 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन- निजी भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम-रामनगर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.046 हेक्टेयर.

प्रभावित रकबा (हे. में ) (2) 0.046

खसरा नं. (1) 615/712/4

0.046 हे . डायवर्टेड

योग....

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता-मथुरा- झॉसी के मध्य तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू- अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड, झॉसी ( उ. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 अक्टूबर नवम्बर 2021

क्र. 7967- प्रस्तु. - भू-अर्जन-2021 .-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा ज्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम- रंगारी तालाब एवं बांढा, तहसील- मोहखेड, जिला छिन्दवाड़ा के रंगारी तालाब जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 ( 1 ) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25 सितम्बर , 2020 को किया गया है. तदुपरांत अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर धारा 23 के तहत अवार्ड आदेश पारित नहीं किया गया है.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 3024- कार्य-2021 , छिन्दवाडा दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के परिप्रेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

9298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2021

क्रमांक 11 - भू- अर्जन-प्र. क्र. 03- अ- 82-2020-21 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कॉलम नं. 7 में अंकित ( क्षेत्रफल ) भूमि सार्वजनिक प्रयोजन कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्र. - 2 जबलपुर , द्वारा जबलपुर शहर में दमोह नाका से मदनमहल ( मेडिकल रोड) तक फ्लाईओवर लंबाई 5.905 कि. मी. निर्माण के लिए आवश्यकता है . इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19( 4 ) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

भूमिका विवरण

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- आधारताल

(ग) ग्राम- सुभाषनगर

(घ) रा.नि.म.- आधारताल

( ड़) अर्जनाधीन क्षेत्रफल- 3065.773 वर्ग मी. एवं इस पर आने वाली अन्य परिसम्पत्तियां.

(च) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- दमोह नाका से मदनमहल ( मेडिकल रोड ) तक फ्लाईओवर निर्माण .

:

अनुसूची -2

प्रभावित धारको की सूची

(भाग-1 ) भारत संचार निगम लिमिटेड

सीमाएं

स.

ख.नं. कुल रकब अर्जित

(वर्गमी. में

रकबा वर्गमी. में

कषकका क. नाम/(पिता /पति) कानाम

उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम

एवं डाय. ) शीटक /प्लॉ . क्र.

ग्राम भवन की स्थिति कच्चा/ पक्का/ व्यवसायि क/ आवा सीय

भूमि पर स्थित संरचनाअ पेड़ों आदि यदिकोई होका विवरण

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1730.00

466390.0

फैक्ट्री की 301/

258 0

दीवार एवं

सुभाष नगर

1

282.00

49617.00

खाली भूमि

उत्तर-सड़क दक्षिण-शेषभाग पूर्व- सड़क पश्चिम- शेषभाग

301/ 259

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस. एन. एल. )पता-रानीताल चौक जबलपुर

321.00

301/ 44300.00

260

योग- 2333.00

(भाग संख्या-2 ) पिंजरा पोल (गौशाला)

सीमाएं

कषकका ग्राम भवन की ख.नं. कुल रकबा अर्जित

स.

भूमिपर स्थित

रकबा वर्गमी.में

क. नाम/ (पिता / पति) कानाम

उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम

स्थिति कच्चा/ पक्का/ व्यवसायि क/आवा सीय

एवं (वर्गमी. डाय. में ) शीट क्र. /प्लॉ . क्र.

संरचनाअ पेड़ोंआदि यदिकोई होका विवरण

9

8

7

6

5

4

3

2

1

65.105

पिजरापोल

सुभाष कच्चा

नगर मकान

2

3456.12

330.304

खाली भूमि

उत्तर- सड़क दक्षिण-आशाजैन पूर्व-सड़क एल. की दीवार पश्चिम- बी.एस.एन.

शीट न.71 प्लाट न. 268/

1

एसोसिएशन लि. जबलपुर अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल पिता बालकृष्ण अग्रवाल 20 -ए नयागांव हाऊसिंग सोसायटी जबलपुर

योग- 395.409

अनुवि 9299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

(भाग संख्या-3 ) सोनी एसोसिएट से रूपमटावर (गेट नं. 2 )

सीमाएं

ग्राम

कुल रकबा

(वर्गमी. में)

ख.नं. एवं

स. क.

अर्जित रकबा वर्गमी.में

कषकका नाम/(पिता /पति) कानाम

उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम

डाय. शीट क्र. /प्लॉ क्र.

भवन की स्थिति कच्चा/ पक्का/ व्यवसायि क/आवा सीय

भूमिपर स्थित संरचनाअ पेड़ोंआदि यदिकोई होका विवरण

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8.16

78.346

71

गली

3

141

सुभाष नगर

श्री जगन्नाथ पांडूरंग

उत्तर- संजय श्रीवास्तव दक्षिण-निर्मला पूर्व-मकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क

17.568

104.461

4

142

सौ० निर्मला पति प्रभाकर बागडदेव

व्यवGF आवा FF

सुभाष नगर

71 12

उत्तर - श्रीजगन्नाथ T दक्षिण-अखिल श्रीवास्तव पूर्व- मकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क

16.017

18.123

71

5

142

GF

सुभाष व्यव नगर

/4

आव FF

अखिल श्रीवास्तव आत्मज ब्रजमोहन श्रीवास्तव श्रीमति अर्चना पति अखिल श्रीवास्तव

उत्तर- निर्मला दक्षिण-मनीष गुप्ता पूर्व-मकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क

15.150

47.026

6

व्यव G+2

सुभाष नगर

71 143 /1

श्री मनीष गुप्ता पिता स्व. श्री दशरथलाल गुप्ता

उत्तर- अखिल श्रीवास्तव दक्षिण- सुगंधीबाई पूर्व- दुकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क Fu

8.947

55.158

7

व्यवसायि

क

सुभाष नगर

71 143 /3

G+1

श्रीमति सुगन्धीबाई पति स्व.श्री दशरथलाल गुप्ता

उत्तर-मनीष दक्षिण-रोहित खटवानी पूर्व-दुकान का शेष भाग गुप्ता [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9300

पश्चिम-सड़क

4.70

197.010-

8

उत्तर- सुगंधी बाई

सुभाष नगर

71 144 /1

व्यवसायि क G+3

दक्षिण-हनुमान मंदिर

पूर्व- दुकान का शेष भाग

श्री रोहित खटवानी पिता रामचन्द्र खटवानी श्रीमति सीमा खटवानी पति रोहित खटवानी

पश्चिम-सड़क

4.608

181.277

9

मंदिर G+1

सुभाष नगर

71 144 /2

महावीर जी मंदिर भूमि स्वामी सर पं. महेन्द्र प्रसाद आत्मज पं. सुदामा प्रसाद दुबे

उत्तर-रोहित खटवानी दक्षिण-रोहित खटवानी पूर्व-रोहित खटवानी पश्चिम-सड़क

25.00

285.789

71

सुभाष नगर

144 /1

व्यवसायि क प्लाट तनिष्क

10 श्री रोहित खटवानी पिता रामचन्द्र खटवानी श्रीमति सीमा खटवानी पति रोहित खटवानी

उत्तर- हनुमान मंदिर दक्षिण-प्रहलाद मूलचंदानी पूर्व- दुकान का शेष भाग पश्चिम-सड़क

20.052

20.791

व्यव GF

सुभाष नगर

11 श्री प्रहलाद मूलचंदानी पिता

71 144 /1

उत्तर- रोहित खटवानी दक्षिण-सड़क पूर्व- IOCLपंप पश्चिम -सड़क

मुरलीधर मूलचंदानी श्रीमति जान्हवी मूलचंदानी पति प्रहलाद मूलचन्दानी

100.762

नगर सुभाष

क व्यवसायि पक्का

71 145 /1

उत्तर- IOCL पंप काशेषभाग दक्षिण-सड़क पूर्व-रास्ता पश्चिम-प्रहलादमू लचंदानी

12 इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड जी 9 अलीपावन जंग भार्ग ब्रन्दा ईस्ट मुंबई द्वारा सीनियर डिबीजनल मैनेजर IOCL मढ़ोताल जबलपुर 9301

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

13

प्लाट व्यव

नगर सुभाष

71 145 /4 श्री विकास मग्गू पिता वी०व्ही०के० मग्गू

71

145

सुभाष नगर

13

व्यवसायि क प्लाट

14 श्रीमति रश्मि पति विश्वनाथ श्रीमति आशा डाबर पति पी.सी. डाबर आशीष डाबर पिता श्री. प्रफुल्य चंद्र डाबर श्री विकास डाबर पिता पी.सी. डाबर

71 15

145

खुली भूमि

सुभाष नगर

रूपम टॉवर खुला पैसेज आने जाने का रास्ता

49.78 उत्तर- दुकान का शेष भाग दक्षिण-सड़क पूर्व- रूपम टावर डाबर जी पश्चिम-रास्ता

51.90 उत्तर-भवन का शेष भाग

दक्षिण- सड़क पूर्व- हर्ष पटेरिया पश्चिम-विकास मग्गूरूपम टावर

14.72 उत्तर- शेष भाग दक्षिण-सड़क पूर्व- रश्मि, आशा पश्चिम-विकास मग्गू

योग- 337.364

कुलयोग ( भाग-1,2 एवं 3) 3065.773

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

(2) चूँकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं उक्त दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है । भू- अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा 2 के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । अतः स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है ।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (हॉट बजार विजय नगर) तहसील-अधारताल , जिला- जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग क्र.-02 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9302

क्रमांक 12 - भू-अर्जन- प्र. क्र. 02-अ-82-2020-21 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कॉलम नं. 7 में अंकित ( क्षेत्रफल ) भूमि सार्वजनिक प्रयोजन कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्र. - 2 जबलपुर, द्वारा जबलपुर शहर में दमोह नाका से मदनमहल ( मेडिकल रोड ) तक फ्लाईओवर लंबाई 5.905 कि. मी. निर्माण के लिए आवश्यकता है . इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमि स्वामियों का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19( 4 ) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

भूमिका विवरण

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- आधारताल

(ग ) ग्राम- हिनोतिया

(घ) रा.नि.म.-हिनोतिया ( आधारताल )

( ङ ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल- 2139.095 वर्ग मी. एवं इस पर आने वाली अन्य परिसम्पत्तियां.

(च) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- दमोह नाका से मदनमहल ( मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण .

अनुसूची-2

प्रभावित धारकों की सूची

(भाग-1 ) भारत संचार निगम लिमिटेड

ग्राम

क. कषक का नाम/(पिता /पति) का नाम

भवन की स्थिति कच्चा/ पक्का/ व्यवसायिक/ आवासीय

4

2

1

3

हिनौतिया 1

फैक्ट्री की दीवार एवं खाली भूमि

भारत संचार निगम लिमिटेड(बी.एस.एन. एल. ) पता-रानीताल चौक जबलपुर

क.

ग्राम

कषक का नाम/(पिता /पति) का नाम

एवं डाय . शीट क्र. पक्का/प्लो . क्र.

भवन ख.नं. की स्थिति कच्चा / / व्यवसा यक/ आवासी य

सीमाएं

कुल रकबा (वर्गमी. में )

अर्जित रकबा वर्गमी. में

उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम

ख.नं. शीट क्र /प्लॉ. क्र. एवं डाय.

भूमि पर स्थित संरचना ओं पेड़ों आदि यदि कोई हो का विवरण

6

5

7

8

9

2230.00 349.00

301& 302

288.00

उत्तर सड़क दक्षिण -शेष भाग पूर्व सड़क पश्चिम शेष भाग

300 570.00

1-690.00 306.00

287/ 2

286

306.00

810.00

योग- 1249.00

(भाग संख्या-2) साधना कैमिस्ट से सुदामा हार्डवेयर तक ( रानीताल चौक)

सीमाएं

कुल रकबा (वर्गमी. में)

अर्जित रकबा वर्गमी में

भूमि पर स्थित संरचनाओं पेड़ों आदि यदि कोई हो का विवरण

उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 9303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

3

4

5 1

2

2

हिनौतिया व्यव. 76

G+2 में सें 61 /9 श्री पारस जैन पिता एन.सी. जैन (स्व.श्रीमति सुषमा जैन पति एन. सी. जैन) साधना कैमिस्ट रानीताल चौक

व्यव.

हिनौतिया

3

G+

2/7

76 सें अनीता, मनोज, सुभाष रोहरा , पिता स्व. हरिराम रोहरा (स्व. श्रीमति रतना रोहरा पति स्व. श्री हरिराम रोहरा) सुभाष मेडीकल रानीताल चौक

4

मंदिर 76

हिनौतिया

GF

/2 सें श्री रामराघव चतुर्वेदी पिता स्व. पं. रामप्रसाद चतुर्वेदी श्री हनुमान मंदिर रानीताल चौक

व्यव.

हिनौतिया

5

G+1 श्री भगतराम सदरगांनी पिता हीरानंद सदरगांनी

76 /1 सें 6

हिनौतिया व्यव. GF श्रीमति लता सदरगांनी पति श्री भगतराम, रानीताल चौक

76 /1 में सें

हिनौतिया व्यव. GF

76 में सें 7 श्रीमति मीना सोनी पति श्री अनिल कुमार सोनी, रानीताल चौक

6

8

9 7

उत्तर शेष भाग

125.46 15.77

दक्षिण सड़क

पूर्व- रतना रोहरा

पश्चिम- शेष भाग

164.252 127.348 उत्तर- शेष भाग

दक्षिण- सड़क

पूर्व- रामराघव

तुर्वेदी

पश्चिम -सुषमा

जैन

उत्तर भगतराम

124.490 47.854

दक्षिण - रतना

रोहरा

सड़क

पूर्व

पश्चिम -शेष भाग

31.33

46.21

सदरगांनी

दक्षिण- रामराघव

उत्तर- लता चतुर्वेदी पूर्व- सड़क पश्चिम - शेष भाग

96.970 60.705 उत्तर- मीना सोनी

दक्षिण- भगतराम

पूर्व सड़क

पश्चिम -शेष भाग

अर्जित क्षेत्रफल

अविभाजित 2.00 उत्तर -भगतराम दक्षिण-लता

हिस्सा

सदागांनी

=8.382वर्ग मी. मे से

2.00

पूर्व सड़क अविभाजित पश्चिम- भगतराम हिस्सा 6.382 वर्ग मी भगत राम का भूमि पर 9304

8

व्यव.

हिनौतिया

GF

76 में सें श्री भगतराम सदरगांनी पिता हीरानंद सदरगांनी रानीताल चौक (अविभाजित हिस्सा)

9

हिनौतिया व्यव. GF

76 में सें श्री भगतराम सदरगांनी पिता हीरानंद सदरगांनी श्रीमति लता सदरंगानी पति भगतराम सदरगांनी

76 में सें

हिनौतिया व्यव.

G+1

76 /3 में सें 10 श्रीमति सुदामा बाई पति श्री शम्भूप्रसाद राय पान दुकान , रानीताल चौक

हिनौतिया व्यव.

GF 11 श्री हंसराज बुलानी पिता लक्ष्मणदास बुलानी किराना दुकान

76 /3 में सें

हिनौतिया 12

व्यव. G+1

76 /3 में सें श्रीमति सुदामा बाई पति श्री शम्भू प्रसाद राय किराना दुकान के पीछे का एरिया, रानीताल चौक

हिनौतिया व्यव. GF

76 /3 13 श्रीमति संगीता नायक पति श्री प्रदीप नायक बुक स्टोर रानीताल चौक

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

6.382

अविभाजित हिस्सा

उत्तर -भगतराम दक्षिण -लता सदागांनी पूर्व सड़क पश्चिम -भगतराम

48.770 48.770

96.970 38.622

उत्तर सुदामा बाई दक्षिण-मीना सोनी पूर्व- सड़क पश्चिम लता सदागांनी

65.496 10.407 उत्तर -हंसराज बुलानी दक्षिण -भगतराम पूर्व- सड़क पश्चिम -शेष भाग

अविभाजित 12.077

हिस्सा हंसराज बुलानी 12.077

उत्तर सुदामा बाई दक्षिण - सुदामा बाई पूर्व सड़क पश्चिम - सुदामा बाई

अर्जित क्षेत्रफल =52.774 वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 40.697 वर्ग मी. सुदामा बाई का भूमि पर

65.496 62.338 उत्तर- संगीता नायक दक्षिण - हंसराज बुलानी पूर्व सड़क पश्चिम-शेष भाग

12.08

अविभाजित हिस्सा संगीता नायक 12.08

सड़क

उत्तर- घनश्याम दास दक्षिण -सुदामा बाई पूर्व

बाई

अर्जित क्षेत्रफल =22.828 वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 10.748 पश्चिम-सुदामा वर्ग मी .सुदामा बाई का भूमि भाग 1 ]

14

हिनौतिया व्यव.

GF

76 में सें श्री घनश्यामदास नागरानी पिता चैतनदास नागरानी इलेक्टिक दुकान

हिनौतिया व्यव. 76 /3 में सें 15 श्रीमति सुदामा बाई पति श्री शम्भूप्रसाद राय (अविभाजित हिस्सा)

हिनौतिया व्यव.

16

GF

76 /5 में सें श्रीमति मुन्नी जैन पति श्री सुकमलचंद जैन इलेक्टिक दुकान रानीताल चौक

हिनौतिया व्यव. GF

76 /3 में सें 17 श्री राजेश नायक पिता स्व. श्री निर्मल कुमार नायक इलेक्टिक दुकान मुन्नी जैन के पीछे रानीताल चौक

हिनौतिया 18

व्यव. GF

76 में सें श्री मनीष कुमार जैन पिता श्री जे. के. जैन , श्रीमति शशि जैन पति श्री जे.के. जैन, हाडवेयर दुकान

हिनौतिया

76 में सें

आवा सीय( गेट) 19 श्रीमति सुदामा बाई पति शम्भू प्रसाद राय रानीताल चौक

9305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

6.50 उत्तर -मुन्नी जैन

दक्षिण-संगीता नायक पूर्व- सड़क पश्चिम-सुदामा बाई

अविभाजित हिस्सा घनश्याम दास नागरानी 6.50

अर्जितक्षेत्रफल =14.246 वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 7.746 वर्ग मी .सुदामा बाई का भूमि पर

59.191

अविभाजित हिस्सा

उत्तर- दक्षिण- पूर्व पश्चिम

अविभाजित हिस्सा (40.697 +10.748 +7. 746) वर्गमी.

5.57

अविभाजित हिस्सा मुन्नी जैन 5.57

उत्तर- राजेश नायक दक्षिण-घनश्याम दास पूर्व सड़क पश्चिम- सुदामा बाई

अर्जितक्षेत्रफल =11.581 वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 6.011 वर्ग मी सतीश राय का भूमि पर

9.66

अविभाजित हिस्सा राजेश नायक 9.66

उत्तर -मनीष कुमार दक्षिण- मुन्नी जैन पूर्व सड़क पश्चिम-अमरजीत कौर

अर्जित क्षेत्रफल =20.211 वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 10.551 वर्ग मी सतीश राय का भूमि पर

3.71

अविभाजित हिस्सा मनीष कुमार जैन 3.71

उत्तर-अमरजीत कौर दक्षिण-राजेश नायक पूर्व सड़क पश्चिम-अमरजीत कौर

कुल क्षेत्रफल =11.15 वर्ग मी. मेसे अविभाजित हिस्सा 7.44 वर्ग मी. सतीश राय का भूमि पर 11.85 उत्तर -वनीता शाह दक्षिण- मनीष कुमार 9306

20

हिनौतिया

76 में सें

आवा सीय( गेट) श्रीमति अमरजीत कौर पति अर्जुन सिंह कलसी रानीताल चौक

21

हिनौतिया व्यव.

GF

76 में सें श्रीमति वनीता शाह पति श्री रमणीक शाह हाडवेयर दुकान रानीताल चौक

22

हिनौतिया व्यव. 76 में सें श्री सतीश राय पिता स्व. श्री शम्भुप्रसाद राय (अविभाजित हिस्सा)

23

हिनौतिया व्यव. G+1

76 /5 श्री शुभजीत बक्शी पिता स्व. श्री एस. पी. बक्शी मेडीकल दुकान

हिनौतिया 24 श्रीमति अमरजीत कौर पति श्री अर्जुन सिंह कलसी रानीताल चौक

आवा. (सीढी ) G+1

76 14 सें

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

सड़क पूर्व पश्चिम-अमरजीत कौर

11.85 उत्तर -वनीता शाह दक्षिण- मनीष कुमार पूर्व सड़क पश्चिम-अमरजीत कौर

3.251

अविभाजित हिस्सा 3.251

उत्तर- शुभजीत बक्शी दक्षिण-अमरजीत कौर पूर्व सड़क पश्चिम-अमरजीत कौर

अर्जित क्षेत्रफल =18.894वर्ग मी. मे से अविभाजित हिस्सा 15.643 वर्ग मी. सतीश राय का भूमि पर

44.867

अविभाजित हिस्सा

उत्तर- दक्षिण- पूर्व पश्चिम

अविभाजित हिस्सा (6.011+10.551 +7.44+15. 643+5.222) 13.00

अविभाजित हिस्सा 13.00

उत्तर-अमरजीत कौर दक्षिण-वनीता शाह पूर्व सड़क पश्चिम-अमरजीत कौर

अर्जित क्षेत्रफल =18.222 वर्गमी मे से अविभाजित हिस्सा 5.222 वर्ग मी. सतीश राय का भूमि पर

357.650 10.776 उत्तर-अमरजीत कौर दक्षिण- शुभजीत बक्शी पूर्व सड़क पश्चिम शेष आन भाग 1 ]

हिनौतिया व्यव.

25

76

G+1 /4 श्रीमति अमरजीत कौर पति श्री अर्जुन सिंह कलसी रानीताल चौक

व्यव.

हिनौतिया

26

76

GF श्री राजेश राय पिता स्व. श्री शम्भुप्रसाद राय

61 /4 27

हिनौतिया व्यव. 76

G+1 श्री सतीश राय पिता स्व. श्री शम्भुप्रसाद राय

में सें 61 /4

हिनौतिया व्यव. 76

GF 28 मनोहर सिंह पटैल पिता गोकुल सिंह पटैल नारायण सिंह, हरिसिंह पिता मनोहर सिंह

/1 में सें *#ES प्ला. 61 /2 -3 29

हिनौतिया

76

व्यव. GF मनोहर सिंह पटैल पिता गोकुल सिंह पटैल नारायण सिंह , हरिसिंह पिता मनोहर सिंह

प्ला. 61 /2

-3

9307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

357.650 54.363 उत्तर - राजेश राय

दक्षिण-अमरजीत

कौर पूर्व सड़क पश्चिम- शेष भाग

37.161

37.161

उत्तर-श्री पटैल दक्षिण-अमरजीत कौर पूर्व सड़क

पश्चिम -सतीश राय

209.031 11.968 उत्तर-श्री पटैल दक्षिण-अमरजीत कौर

पूर्व- राजेश राय

पश्चिम -शेष भाग

263.380 31.755 उत्तर - शेष भाग

दक्षिण - राजेश राय

पूर्व सड़क

पश्चिम -शेष भाग

उत्तर - सतीश

263.380 19.140

राय

दक्षिण -शेष भाग

पूर्व सड़क

पश्चिम -शेष भाग

योग- 890.095

भाग-3 नजूल ब्लाक [भाग 1 9308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

श्री सतीश राय

व्यव

उत्तर सड़क 30

हिनौतिया

ब्लॉक 232.780 79.80

दक्षिण -श्री पटैल नजूल सायि क

पूर्व सड़क

पश्चिम -शेष भाग

न.67 प्लाट न .4

ब्लाक-6 7

GF

पिता स्व. श्री शम्भुप्रसाद राय सुदामा हार्डवेयर रानीताल चौक

योग- 79.80

वर्गमीटर

कुल योग ( भाग -1,2 एवं 3) 2139.095

(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

(2 ) चूँकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं उक्त दमोह नाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है । भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा 2 के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । अतः स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है ।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (हॉट बजार विजय नगर) तहसील-अधारताल , जिला- जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/ स) संभाग क्र. -02 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

9309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

क्रमांक- 30- अ-82-19-20- भू- अर्जन - 2021-10283 मौजा परसोरा पट.ह.नं.- 19 तहसील बीना יו चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण || उत्तर मध्यध्य रेल झांसी को झांसी बीना तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम परसोंरा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1 ) । (2)

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

1

2

1 जसवंत सिंह पिता रतन सिंह साकिन देह 2

शिवकुमार नाबालिग पिता व पालक जसवंत सिंह साकिन देह

3

शशि कुमार पिता पन्नालाल साकिन साकरोद तहसील कुरवाई जिला विदिशा

4 नत्थूपिता निरन सिंह साकिन देह

5 प्रेमबाई पति रतनसिंह साकिन देह

6 अशोक पिता रतिराम साकिन देह

7 सुशील कुमार पिता रूपसींग साकिन देह : झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु सागर

बीना

परसोरा

19

: 0.536 हे .

:: अनुसूची-1 ::

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

3

4

6

5

7

0.160

भूमिस्वामी 26/264/2

0.001 कृषि भूमि

कृषि भूमि 28/265 0.590

0.019

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 31

0.080

0.062

भूमिस्वामी

32/1

भूमिस्वामी

3.280

0.008 कृषि भूमि 32/2

0.400

भूमिस्वामी

0.017 कृषिभूमि 32/3

0.400

भूमिस्वामी

0.210 कृषि भूमि 32/4

भूमिस्वामी

0.400

0.076 कृषि भूमि 40

0.050

भूमिस्वामी

0.001 कृषि भूमि

भूमिस्वामी 41

योगः

0.390

0.142 कृषि भूमि 09

5.750

0.536 कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9310

उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एंफ 16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण || उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मौजा भानगढ़ पट.ह.नं. - 19 तहसील बीना क्रमांक-29- अ- 82-19-20- भू- अर्जन- 2021-10284

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण || उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीना तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्रामं परसोरा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

सागर

1. जिला

:

बीना

2. तहसील 9311

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

भानगढ़

3. ग्राम

14

4. पट.ह.नं.-

: 0.129 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

अभिलिखित भू- धारक का नाम

खसरा क्रमांक

का प्रकार स्वामित्व

भूमि का प्रकार व पिता का नाम

स. क्र.

अर्जित भूमि (रकबा है. में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

6

5

4

3

2

1.

0.057

0.130

128/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.014

सुरेशचंद पिता चंपालाल साकिन देह

0.130

1

129/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.130

0.058

128/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2 प्रकाश संजीव पिता रतनचंद साकिन देह

0.129

0.390

03

कृषि भूमि योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7)- 2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई, हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण ॥ उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9312

क्रमांक-50- अ-82-19-20- भू- अर्जन- 2021-10285

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण || उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीना तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम इंटावां में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजनां हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

(1 ) परियोजना का नाम

(2) , भूमि का विवरण

11. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

2

1

1

चन्द्रप्रकाश पिता श्रीराम तिवारी साकिन मनोरमा वार्ड बीना

2

श्यामबिहारी वेदप्रकाश रामप्रकाश रामबाबू पिता नारायण दत्त रामदुलारी वेवा नारायण दत्त जगदीश दत्त सोहनलाल महेश दत्त पिता भगतराज संतोष पिता ओमप्रकाश मदनमोहन बृजमोहन शशिमोहन राधामोहन पिता गणेश दत्त कलिन्दी शिरोमणी पिता गणेशदत्त मनोहरलाल जगमोहन पिता रामेश्वरदयाल शांतिबाई वेवा रामेश्वर दयाल हरिप्रकाश पिता बाबूलाल पुरूषोत्तम पिता लक्ष्मीनारायण सरोज पुत्री लक्ष्मीनारायण सूर्यप्रकाश चन्द्रप्रकाश सुधा अन्नपूर्णा मनोरमा पिता श्रीराम तिवारी साकिन बीना भूमिस्वामी

ऋषभदेव सत्यदेव पिता सूर्यप्रकाश सकुन्तला 3 वेवा सूर्यप्रकाश तिवारी साकिन मनोरमावार्ड बीना भूमिस्वामी

योगः-

: झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु :

सागर

: बीना

इटावा

:

51

: 0.411 हे .

:: अनुसूची-1 ::

का प्रकार स्वामित्व

भूमि का प्रकार खसरा क्रमांक

अर्जित भूमि (रकबा है. में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

4

3

6

5

7

कृषि भूमि 68 2.982 0.085

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 124/1 18.105 0.314

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

2.428 0.012

127/1

भूमिस्वामी

03:

0.411

23.515

कृषि भूमिः 9313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण -II उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सागर, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

मौजा करोंदा पट.ह.नं.- 13 तहसील बीना क्रमांक- 13- अ-82-21-22 - भू- अर्जन- 21-10288

उप मुख्य अभियंता निर्माण ॥ उत्तरु मध्य रेलवे झांसी के प्रस्ताव अनुसार झांसी बीना तीसरी: रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु मौजा करौंदा पट.ह.नं.-५ उँ तहसील श्रीना जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 623, 624/1, 624/2, 624/3 , 626, 627, रकवा क्रमशः 0.030, 0.060, 0.100 , 0.060, 0.710, 0.120 में से कुल रकवा 1.950 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है । संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग

दीपक- आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9314

प्रारूप-ख

(नियम-5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1 परियोजना का नाम

झांसी- बीना तीसरी लाईन

2 लोक प्रयोजन

आमजन के सुगम आबागमन हेतु

3 स्थल

623,624 /1,624 /2 , 624/3 , 626 , 627 रकवा क्रमश:- 0.030,0060,0100 , 0.060 , 0.76,0.120 में से रकबा -0.030,0.043,0.115 , 0.007 कुल रकाग 0.1957 4 परियोजना का क्षेत्र

0.195 έ

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त तीसरी लाईन निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि नहीं है।

उप मुख्य अभिया निर्माण - उत्तरमध्य रेल झांसी 6 विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

7 परियोजना निर्माण के चरण भूमि अधिग्रहीत की जाकर,समदलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से दीसरी लाईन विद्यानीहै।

जल निकासी का उचित प्रबंध किया

संलग्न है।

8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

0.195है.

9 परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

वर्ष 2021-22 की गाईड लाइन के अनुसार 10 भूमि का मूल्य

11 प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की संख्या

03

परिसंपत्तियाँ

12

पत्रक संलग्न है।

13

निरंक

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या

14 सामाजिक समाघात

निरंक

विकल्प जिन पर विचार किया गया

15

16 निष्कर्ष

प्रस्तावित लाईन के निर्माण से आवागमन की सुविधा होगी कोई परिहार विस्थापित नहीं होगा, भू-अर्जन उन्चर है। 9315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक

विषय:- सागर जिले के बीना क्षेत्रान्तर्गत झांसी- बीना तीसरी रेलवे लाईन का निर्माण ।

करोंदा प.ह.नं. - 13

मौजा-

खसरा नंबर

क.

भू-स्वामियों का नाम

परिसम्पत्तियों का रिमार्क नाम

5

4

3

2

1

0.030

623 रकवा

624/2 रकबा 0.10

1 सरदार राजाराम जगदीश कथला सुशीला पिता नन्हा वाल्मीकि

वृक्ष 2 बेरी 1 खजूर 2 चिरमिरी वृक्ष 2 पेड़ यूकेलिपटिस , 4 नीम, 2 चिरोल , 1 इमली, 1 मेहदी, एक कच्चा अर्द्ध पक्का मकान, पक्काशैचालय, शौचालय..6 ×9 वर्गफुट मकान 25×10 वर्गफुट

2 वृक्ष बबूल

0.06

624/1 रकवा

2 हेमलता पत्नि हरपाल सिंह यादव

वृक्ष चिरमिरी

0.062

624/3 रकवा

4 वृक्ष बबूल

3 गुलाब बाई बेवा सूरत सींग यादव

1 वृक्ष इमली

1 वृक्ष. बेरी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9316

प्रारूप-ग

(नियम-5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

ग्राम - करोंदा 'प.ह.नं.- 13

1 प्रभावित परिवारों की जीविका

2 लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ

पत्रक संलग्न है।

निरंक

3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन

जल- मल निकासी एवं स्वच्छता

4

निरंक

5 पेयजल के स्त्रोत

निरंक

6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत

निरंक

7 सामुदायिक तालाब

निकै

8

निरंक

जन सुविधाएँ (जैस- पोस्ट आफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएँ, स्कूल, ऑगनबाड़ी, बाल उद्यान, कब्रिस्तान एवं शमशान)

जल निकास हेतु उचित व्यवस्था 9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन हैं कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिलं करेगा

10

अपेक्षक निकाय सह‌मत है। अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन हैं कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा । 9317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर Jabalpur , the 8th November 2021 No. D- 5477 . In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub - Section (2) of Section 8 A of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) , as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994) , Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh , hereby nomi- nates Hon'ble Shri Justice Rohit Arya , Judge of the High Court of Madhya Pradesh Bench at Gwalior , as Chair- man of the High Court Legal Services Committee, Gwalior Bench , Gwalior , with immediate effect .

By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice , RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

क्र. A- 3923-दो- 3-87-2018 .- श्री दीपक बंसल, रजिस्ट्रार (J - I) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्र. A- 3940-दो-2-45-2019. श्री बी. के. द्विवेदी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 6 से 10 अक्टूबर 2021 तक के आकस्मिक अवकाश/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3942- दो - 2-69-2021 .- श्री महफूज़ अहमद, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 7 से 9 सितम्बर 2021 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री महफूज़ अहमद, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महफूज़ अहमद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2021

क्र. A- 3970- दो -2-68-2018.- श्री अनिल पवार, रजिस्ट्रार- कम - पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25 से 30 अक्टूबर 2021 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल पवार, रजिस्ट्रार - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार - कम- पी.पी.एस. , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्र. A-4063- दो- 2-60-2010.- श्री विमल प्रकाश शुक्ल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

9318

जबलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. D- 5398-दो- 2-61-2018 .- श्री अचल कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 22 नवम्बर से 02 दिसम्बर 2021 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 21 नवम्बर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अचल कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अचल कुमार पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 5400-दो- 2-52-2016.- श्री राजेश कुमार कोष्टा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को दिनांक 03 से 08 अक्टूबर 2021 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कोष्टा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5402-दो-2-48-2009.- श्री दिनेश कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 27 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2021 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 अक्टूबर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार पालीवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार पालीवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[भाग 1 क्र. D- 5404-चार- 8-42/77 भाग-सोलह .- श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 30 सितम्बर से 04 अक्टूबर 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 5406-दो - 2-63-2017.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 21 से 22 अक्टूबर 2021 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5408- दो - 2-42-2020.- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 20 से 23 अक्टूबर 2021 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D- 5421- दो- 2-19-2020.- श्री एस. के. चौबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है:-

1. दिनांक 24 से 25 सितम्बर 2021 तक का एवं दिनांक 27 सितम्बर 2021 का कुल तीन दिन का स्वीकृत आकस्मिकअवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 24 सितम्बर से 12 अक्टूबर 2021 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 19 अक्टूबर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चौबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 6595- दो - 2-102-2017.- श्री हृदेश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2021 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

9319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -6609-दो- 2-23-2018 .- श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है .

क्र. B-6613-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री लीलाधर बौरासी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक पत्र क्रमांक - 4346- इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2018 - नियम - चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री बौरासी , को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1.

अर्जित अवकाश

क्र. B-6603-दो- 2-71-2018.- श्री श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 22 सितम्बर से 01 अक्टूबर 2021 तक, दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 एवं 03 अक्टूबर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्द्धवेतन अवकाश 255 45

योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 255 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश =

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामाचरण उपाध्याय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B-6605- दो - 2-35-2017.- श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- के एवज में नगद भुगतान . 30 X 45 माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

9320

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 नवम्बर 2021

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , JABALPUR

Jabalpur , the 8th October 2021

No.D- 5110-1-7-3-2021 (Part- 1) . It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2022 .

Summer Vacation:- From 16th May 2022 to 10th June , 2022

Winter Vacation : From 22nd December 2022 to 31st December, 2022.

Name of Holidays

Sr. No.

(2)

(1)

1. New Year's Holiday

2. Republic Day

3. Mahashivratri

4. Holi (Holika Dahan)

5. Holi (Dhuredi )

6. Gudi Padwa/Chaiti Chand 7. Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi/ Mahaveer Jayanti

8. Good Friday

9. Id-Ul-Fitar

Buddh Purnima

10.

11. Moharrum

(09-08-2022)

12. Raksha Bandhan

13. Independence Day

Janmashtmi

14.

Ganesh Chaturthi

15.

16. Dussehra

(05-10-2022) Mahaashtami

Mahanavmi

Days of Week

(4)

Dates as per Gregorian Calendar (3)

01-01-2022

Saturday

26-01-2022

Wednesday 01-03-2022

Tuesday

17-03-2022

Thursday

18-03-2022

Friday

02-04-2022

Saturday

14-04-2022

Thursday

15-04-2022

Friday

03-5-2022

Tuesday

16-05-2022

Monday

08-08-2022

Monday

09-08-2022

Tuesday

12-08-2022

Friday

15-08-2022

Monday

19-08-2022

Friday

31-08-2022

Wednesday 01-10-2022

Saturday

03-10-2022

Monday

04-10-2022

Tuesday

05-10-2022

Wednesday 06-10-2022

Thursday

07-10-2022

Friday

10-10-2022

Monday 9321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

(4)

(3)

(1)

(2)

19-10-2022

Wednesday 17. Deepawali

20-10-2022

Thursday (24-10-2022)

21-10-2022

Friday

22-10-2022

Saturday

24-10-2022

Monday

25-10-2022

Tuesday

26-10-2022

Wednesday

08-11-2022

Tuesday 18. Gurunanak Jayanti

Total : 31 Days

NOTES :-

1. Makar Sankranti dated 15th January 2022, Bhai Dooj dated 19th March 2022 , Falls on Saturday and Ramnavmi dated 10 April 2022 , Id -Ul - Zuha dated 10th July 2022 , Sarv Pitra Moksha Amavasya dated 25th September 2022 , Gandhi Jayanti dated 02nd October 2022 , Id- milad un- Nabi dated 09 October 2022, Christmas Day dated 25th December 2022 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays , falling on 8th & 15th January, 12th & 19th February, 12th & 19th March , 9th & 16th April , 14th & 21st May, 11th & 18th June , 9th & 16th & July, 13th & 20th August, 10th & 17th 18th September , 8th & 15th October, 12th & 19th November, 10th & 17th December will be closed Saturdays of High Court.

3. Saturdays Falling on 26th February, 23rd April and 07th May, 2022 shall be Court Working days . Rest of Saturdays will be non - working Saturdays of High Court .

4. Summer Vacation of High Court shall be from 16th May 2022 to 10th June , 2022 and Winter Vacation from 22nd December 2022 to 31 " December , 2022 .

5. The holidays in respect of Id - ul - Fitar , Id - ul -Zuha, Moharrum and Id-milad un -Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon .

By order of the High Court, RAJENDRA KUMAR VANI , Registrar General .

[ भाग 1 9322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

29

28

31

26

30

29

25

29

30

28

27

26

28

24

20

22 24

18 2234 21

22

23 21

18192021

17

15

1219

13 14

16 19

15

18

15

11

14

13

12

17 67

11

14

16

10

AUGUST

DECEMBER

APRIL

12 4

8

132027

1017

7

11

3

5 67880

6

3456780

123

12345

29

27

28

29

27

28!

26

25

29

27 30

24

31

28

21

21

19

20

18

24

17

25

26

22

23

20

22 223 2330

223242525

16

19

15

14

12

11

10

1421

15

16 19

/16

NOVEMBER

JULY

MARCH

(13)

(17)

(18

13 14 23456

8

7

⑥1320

10

8

3

7

(6

10 9042

2

5

345678

31

0234

12345

27 29

24 26

25

30

29

28

26

27

28

27

17

1623

25

22 24

20

23

20

25

26 19

(19

(22

22324

21

(2128

20

1811

13

15 16

12

17

14

19

13

OCTOBER

FORTHEYEAR2022

JUNE

FEBRUARY

45678

310

5 6 7

815

5 6

12

(6

7890

89102

31

30 3029

234

12345

30

29

28

31

30

25

28

25

26 29

27

29

24

CALENDAROFHIGHCOURTOFMADHYAPRADESH,JABALPUR

24

22 23

2027

1926

27

26

25

24

23

18

22

1623

17 2012

7789 18 19

16

1421

13 15

12

19 20

18 2128

17

16

15

10

11

SEPTEMBER

MAY

JANUARY

815

1234

8

6

5 7

29

411

9

yo

13

3

8

14

11 2012

45678

2 3

1

Vacation

1

Sundays&Holidays

ClosedSaturdayforRegistry

31

30)

CourtworkingSaturdays

1234567

WED.

THU.

Days MON.

SAT.

TUE.

SUN.

WED.

Days

SAT.

THU.

MON.

SUN.

TUE.

FRI.

WED.

MON.

FRI.

THU.

SAT.

Days TUE.

SUN.

FRI.

▷

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-11-12.46.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-11-12.46.Ordinary.