इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
वध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 47 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2021- कार्तिक 28 , शक 1943
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2021
क्र. एफ-1 (ए) 176-1997- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा को दिनांक 6 से 20 नवम्बर 2021 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .
( 2 ) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अनिल सिंह कुशवाह , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
9323
(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन , रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9324
(2 ) अवकाश अवधि में श्री विजय कटारिया, भापुसे, का चालू कार्य श्री संजीव शमी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती ) , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( कल्याण) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
क्र. एफ-1 (ए) 193-1991-ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (अनु. एवं वि. ) पु. मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2021 में दिनांक 29 अक्टूबर एवं 1-2 नवम्बर 2021 तक, कुल तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 03 नवम्बर 2021 के ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 30- 31 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर चण्डीगढ़ ( पंजाब ) जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
स्वयं
1. श्री बी. बी. शर्मा
पत्नी
2. श्रीमती कांता शर्मा
पुत्र
3. श्री ईशान शर्मा
(4) श्री विजय कटारिया , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) अवकाश अवधि में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, का चालूकार्य श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (पुलिस मैन्युअल ) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 8 नवम्बर 2021 (3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (अनु. एवं वि. ) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. एफ-1 (ए) 31-2009- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री कुमार सौरभ, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती) पु. मु. भोपाल को दिनांक 1 से 10 नवम्बर 2021 तक दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(4) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(2) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य सुश्री चैत्रा एन . भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत) पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ-1 (ए) 195-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री विजय कटारिया, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( कल्याण ) पु. मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2021 में दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2021 तक , चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 19, 20 व 21 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्तअवधि में परिवार सहित अण्डमान- निकोबार की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
1. श्री विजय कटारिया स्वयं
2. श्रीमती संगीता कटारिया पत्नी
3. दीपान्शु कटारिया पुत्र
क्र . एफ -1 ( ए) 68-2011 - ब- 2- दो - राज्य शासन , श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल 9325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
(मध्यक्षेत्र ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 25 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2021 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23-24 अक्टूबर 2021 व दिनांक 13-14 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनकाकार्य श्री तरूण नायक, भापुसे, सेनानी, सातवीं वाहिनी, विसबल , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल ( मध्यक्षेत्र ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) 393-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (को- आपरेटिव फ्राड/ लोसेगा) , पु. मु. भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2021 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 19 , 25 व 26 दिसम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर भुवनेश्वर ( उड़िसा) जाने की अनुमति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक ( को- आपरेटिव फ्राड/लोसेगा ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2021
पंजी क्र. 4117-2021 - इक्कीस - ब( एक).- राज्य शासन, एतद्वारा , उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर सेक्रेटरी जनरल के पद पर पदस्थ श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर का स्थानांतरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2021
क्र. एफ 3-26-2021- तेरह - विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003 ) की धारा 85 की उपधारा ( 1 ) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश विद्युत्नियामक आयोग के सदस्य ( विधि ) के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन करता है:-
(क) जस्टिस व्ही. पी . एस. चौहान, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश. अध्यक्ष (ख) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सदस्य (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण . सदस्य (2 ) उपरोक्त चयन समिति विद्युत् अधिनियम , 2003 की धारा 85 (4 ) में निहित प्रावधानानुसार सदस्य ( विधि ) के पद पर नियुक्ति हेतु दो नामों के पैनल की अनुशंसा प्रस्तुत करेगी.
संजय दुबे , प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9326
सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-
अनुसूची
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021
सदस्य का नाम
अ. क्र. जिले का नाम
(3)
(1) (2)
सदस्य
1. श्रीमती अनिता शाह
1
खण्डवा
क्र. 4393-771-2021-पचास- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम 2016 का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-
No. 4393-771-2021 - L- 2.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 04 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2015 [ read along with Rule 88 ( 10) of JJ Rule 2016] the State Government hereby appoints the members of the Juvenile Justice Board as specified in column (3) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification :-
अनुसूची
SCHEDULE
Name of Members
S. No.
सदस्य का नाम
जिले का नाम
अ.क्र.
Name of District
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
सदस्य
खण्डवा
1
1. श्री पन्ना लाल गुप्ता
Member
1. Smt . Anita Shah
Khandwa
1
सदस्य
2. श्री विजय कुमार राठी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा नायक , अपर सचिव.
No. 4393-771-2021 - L- 2.- In exercise of the power conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 [ read along with Rule 88 ( 10 ) of JJ Rule 2016] the State Government hereby appoints the Chairperson/members of the Child Welfare Committee as specified in column (3 ) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification : -
विभाग प्रमुखों के आदेश संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल कचनार, ई -5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल-462016 SCHEDULE
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021
शुद्धि- पत्र
S. Name of Name of Chairperson/Members
District
No.
(3)
(1) (2)
Member
1. Shri Panna Lal Gupta
1 Khandwa
क्र. 5018-टी.डी.आर. 09- वि.यो. नग्रानि-2021.- क्रमांक 4760, भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2021 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 5 नवम्बर 2021 भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 9198-9199 में प्रकाशित उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना के अंतिम पैरा में-
Member
2. Shri Vijay Kumar Rathi
मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करेगा.
के स्थान पर
क्र. 4393-771-2021- पचास -2.- राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम 2016 का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के
" मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण - पत्र जारी करेगा ". पढ़ा जावे.
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
9327
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ
भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2021
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015- एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 27-30 जुलाई 2021 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक के लिए दिनांक 27 जुलाई 2021 को प्रथम -वन विधि, दिनांक 28 जुलाई 2021 को द्वितीय - सामान्य विधि दिनांक 29 जुलाई 2021 को तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन एवं सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम
पद परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(3)
(2)
(1)
परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं )
(4)
बालाघाट संभाग
1 श्री निथ्यानंतम एल. भावसे प्रशिक्षु 2 श्री विकास माहोरे
सहा. व. सं. प्रशिक्षु
वनक्षेत्रपाल 3 कुमारी वंदना पाल
वनक्षेत्रपाल 4 श्री दीपेन्द्र मोहन पाठक
5 श्री नरेन्द्र रावत
भावसे प्रशिक्षु
सहा. व. सं. प्रशिक्षु 6 कु. सीमा ठाकुर
7 श्री अंकित नरवरे
वनक्षेत्रपाल
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
वन विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
बैतूल संभाग
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
भोपाल संभाग
सहा. व. सं.
8 श्री निकुंज पाण्डेय
वनक्षेत्रपाल 9 श्री माधु सिंह सिसोदिया
वनक्षेत्रपाल 10 श्री नितिन निगम
वनक्षेत्रपाल 11 श्रीमती सरोज रोज
वनक्षेत्रपाल 12 श्री रविन्द्र पाटीदार
वनक्षेत्रपाल 13 सुश्री प्रीति काकोड़िया
सहा. व. सं.
14 श्री अंशज प्रताप सिंह
भदौरिया.
वनक्षेत्रपाल 15 श्री जयकुमार धुर्वे
16 श्री संजय कुमार यादव उप वन संरक्षक उपवनसंरक्षक
वनक्षेत्रपाल 17 श्री अमित सिलधारिया
वनक्षेत्रपाल 18 श्री डी. के. मराठा
सामान्य विधि
सामान्य विधि
सामान्यविधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
वन विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा
छतरपुर संभाग
वनक्षेत्रपाल 19 श्री आनंद शिवहरे
वनक्षेत्रपाल 20 श्री अजीत सिंह जाट
वन विधि
सामान्य विधि 9328
(3)
(2)
(1)
21 श्री सर्वेश सोनवानी
भा.व.से. प्रशिक्षु 22 श्री जितेन्द्र बसंल
वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 23 श्री दीपक कुमार चौधरी वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 24 श्री नीतिन राजोरिया वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु
वनक्षेत्रपाल 25 श्री अंशुल कुमार रावत
वनक्षेत्रपाल 26 श्री नीरज परिहार
वनक्षेत्रपाल 27 श्री हिमांशु विश्वकर्मा
सहा. व. सं.
28 श्री आदित्य शांडिल
वनक्षेत्रपाल 29 श्री सुखदेव शर्मा
वनक्षेत्रपाल 30 श्री दीपांकर सिंह
31
सहा. व. सं.
श्री अमृतांशु सिंह
वनक्षेत्रपाल 32 सुश्री विनिता सूर्यवंशी
वनक्षेत्रपाल 33 श्री दुर्गेश सिंह बिसेन
वनक्षेत्रपाल 34 श्री निशांत डोसी
35
वनक्षेत्रपाल श्री पियुष प्रसाद चौधरी
वनक्षेत्रपाल 36 सुश्री प्रियंका मरकाम
37
भावसे प्रशिक्षु श्री आर. थिरूकुरल
38
सहा. व. सं. प्रशिक्षु श्री कुलदीप नारायण त्रिपाठी
वनक्षेत्रपाल 39 श्री ऋषि तिवारी
वनक्षेत्रपाल 40 श्री हंसराज चौहान
वनक्षेत्रपाल 41 श्री आदर्श मिश्रा
42 श्री रामेश्वर टेकाम
वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 43 श्रीमती लतिका तिवारी वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु
सहा. व. सं. प्रशिक्षु 44 सुश्री भाग्यशाली सिंह
वनक्षेत्रपाल श्री सौरभ शर्मा
45
वनक्षेत्रपाल 46 सुश्री सोनम जैन
वनक्षेत्रपाल 47 श्री गुरुदयाल साहू
वनक्षेत्रपाल 48 सुश्री प्राची मिश्रा
वनक्षेत्रपाल 49 श्री रोहित जैन
वनक्षेत्रपाल 50 श्री नीरज पाण्डेय
वनक्षेत्रपाल 51 श्री अभिनाश जैन
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2021
(4)
छिन्दवाड़ा संभाग
सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
ग्वालियर संभाग
वन विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
होशंगाबाद संभाग
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
इंदौर संभाग
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
जबलपुर संभाग
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा भाग 1 ]
52 श्री अनुराग तिवारी भा.व.से. प्रशिक्षु श्री सदीप वास्कले
सहा. व. सं.
53
वनक्षेत्रपाल 54 श्री यश बन्धु
55 श्री मणिशंकर मिश्रा
सहा. व. सं.
वनक्षेत्रपाल 56 श्री विक्रम सुल्या
9329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
खण्डवा संभाग
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
वन विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
रीवा संभाग
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
भा. व. से. प्रशिक्षु
57 श्री अनुपम शर्मा
58 श्री मयंक सिंह गुर्जर भा. व. से. प्रशिक्षु
वनक्षेत्रपाल 59 श्री शुभम जैन
सहा. व. सं.
60 श्री मुकुल सिंह ठाकुर
वनक्षेत्रपाल 61 सुश्री कविता रावत
वनक्षेत्रपाल 62 श्री महावीर पाण्डे
वनक्षेत्रपाल 63 श्रीमती अर्चना नरवरे
64
वनक्षेत्रपाल श्री देवेश खराड़ी
65 श्रीमती रेखा पटेल
सहा. व. सं.
वनक्षेत्रपाल 66 श्री राघवेन्द्र भदौरिया
वनक्षेत्रपाल 67 सुश्री वैशाली नामदेव
श्री रूपकिशोर दीक्षित
68
वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल 69 श्रीमती मनीषा वाघाड़े
घोडेसवार.
70 श्री मयंक राज
सहा. व. सं.
71 श्री स्वरुप दीक्षित
भावसे प्रशिक्षु
वनक्षेत्रपाल 72 श्रीस्वास्ति श्री जैन
वनक्षेत्रपाल 73 श्री दिनेश कुमार पटेल
74
वनक्षेत्रपाल श्री मनीष कुमार पटेल
75
वनक्षेत्रपाल श्री भुवनेश योगी
वनक्षेत्रपाल 76 कुमारी पूनम गुप्ता
वनक्षेत्रपाल 77 कुमारी पिंकी रघुवंशी
वनक्षेत्रपाल 78 श्री प्रभुलाल मुछाला
वनक्षेत्रपाल 79 श्री श्रीकांत भरद्वाज
80 श्री राजेश मण्डवलिया सहा. व. सं.
81 श्रीमती कौशम्बी झा
वनक्षेत्रपाल वन विधि
सामान्य विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
वन विधि
सामान्यविधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सागर संभाग
वन विधि
वन विधि
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
सिवनी संभाग
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा
शहडोल संभाग
वन विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
शिवपुरी संभाग
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा
उज्जैन संभाग
प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा बिभाष कुमार ठाकुर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9330
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर- मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
आगर-मालवा, दिनांक 27 अगस्त 2021 पत्र क्र. 838-भू-अर्जन-2021
(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकर अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में कलारिया बांध के डुब प्रभावित ग्राम कलारिया तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा , कलारिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम कलारिया
तहसील - सुसनेर जिला आगर मालवा क्रं.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में ) विवरण
अर्जित रकबा 1-
कुल रकबा
0.70
1
1.182
2. कलारिया बांध के निर्माण में एवं डुब क्षेत्र में प्रभावित होने से
0.70
1.182
योग
अनुसूची (2)
ग्राम कलारिया
तहसील - सुसनेर जिला आगर मालवा क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) विवरण
अर्जित रकबा
सर्वे नम्बर
कुल रकबा
0.592
0.350
90
1 2. मदनसिंह पिता दुलेसिंह जाति सौंधिया
0.350
0.590
91
0.700
1.820
2
योग 9331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
पत्र क्र. 840-भू-अर्जन-2021
(अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकर अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में कलारिया बांध के डुब प्रभावित ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा, कलारिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम
तहसील - सुसनेर जिला आगर मालवा बीड माधोपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क्रं.
विवरण
अर्जित रकबा
कुल रकबा
1.320
1
1.320
2. कलारिया बांध के निर्माण में एवं डुब क्षेत्र में प्रभावित होने से
1.320
1.320
योग
अनुसूची (2)
तहसील - सुसनेर जिला आगर मालवा ग्राम बीड माधोपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क्रं.
विवरण
अर्जित रकबा
सर्वे नम्बर
कुल रकबा
0.200
0.200
1
1.120
1.120
65 मिन-3
2. दुलेसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया 82 निवासी कलारिया
1.320
1.320
2
योग
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9332
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 1 नवम्बर 2021 क्र. भू-अर्जन-2021-1490- रा. प्र. क्र. 0001-अ-82-2021-22
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
//अनुसूची//
1. भूमि का वर्णन
(ख) तहसील उज्जैन
(क) जिला उज्जैन
(घ) अर्जित रकबा 0.324 हेक्टर
(ग) कस्बा उज्जैन
परिसंपत्ति का विवरण
क्र.
कुल रकबा
प्रस्तावित अधिग्रहित रकबा
भूमि सर्वे कमांक
0.073
0.073
2107
1
बडा गणेश मंदिर शासकीय पक्का निर्माण 126.40 वर्गमीटर विनोदशंकर पिता सत्यनारायण पक्का मकान 95. 35 वर्ग मी. बालकृष्ण पिता नारायण व्यास पक्का मकान 161.13 वर्ग मी.
0.084
0.084
2108
2
तिलक पिता सुदर्शन व्यास पक्का मकान 58 वर्गमी. साकेत पिता सुदर्शन व्यास पक्का मकान 83.13 वर्गमी. विनोद पिता सत्यनारायण व्यास पक्का मकान 196.28 वर्ग मी.
कुंआ-1 पक्का
0.094
दरगाह एवं खुली भूमि 85 वर्ग मीटर
0.094
2109
3
निलेश गर्ग टीन शेडगोडाउन 91.42 वर्ग मीटर कालू सिंधी पक्का मकान 46 वर्गमीटर मुरलीधर शर्मा पक्का मकान 32.43 वर्गमीटर एवं
ट्यूबवेल-1
दीक्षितजी पक्का मकान 32.43 वर्गमीटर
गोपी कंजर लाज पक्का मकान 115.66 वर्ग मीटर बलराम सेठ पिता भैरूसिंह राठौर मकान नं. 1/1/2 क्षेत्रफल 118.65 वर्ग मी
0.073
यशवंत व्यास मकान पक्का 179.20 वर्ग मीटर
0.073
2110
4
2.'सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बडा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मी. चौडीकरण के लिए अधिग्रहण हेतु ।
(3.) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9333
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
धार, दिनांक 1 नवम्बर 2021 क्र. 10592-भू-अर्जन-2021 प्र. क्र. 0004-अ-82-2020-21
(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं . 30 सन् 2013 ) की धारा अंतर्गत धारा 11 के अंतर्गत )
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहडदा तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट) रेहडदा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नंबर 550 के डूब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्टा की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लाटकोड वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:- 1
अनुसूची (1)
तहसील गंधवानी, जिला-धार ग्राम.- रेहडदा
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकवा (हेक्टर में) विवरण
कं.
असिंचित
सिंचित
कुल
3.461
00
3,461
1
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से
3.461
00
3.461
योग
अनुसूची (2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम रेहडदा तहसील गंधवानी की प्रभावित वन क्षेत्र (बीट) वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नंबर 550 भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का
भूमि का कुल रकबा
रकबा (हेक्टर में) कमांक
कुल कोट, प्लाट कोड एवं प्लाट क्रमांक
पट्टा धारक का नाम व पिता/पति का नाम
असिंचित
सिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल
0.00
1.923
0.00
1.923
1.923
1.923
172225839001
उमनसिंह पिता चंदरिया
1
0.00 0.559
0.00
0.559
0.559
0.559
172225857001
2 प्रताप पिता रागु
0.445 0.00 0.445
0.445
0.00
0.445
172225887001
3 वेसु पिता नानक
0.00
0.534
0.534
0.534
0.534 0.00
172209205002
4 ज्ञानसिंह पिता खुमसिंह
3.461
3.461 0.0
कुल योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9334
धार, दिनांक 2 नवम्बर 2021 क्र. 10672-भू-अर्जन-2021 प्र. क्र. 0001-अ- 82-2020-21
/ (भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा -11 के अंतर्गत)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजीं भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची (1 )
तहसील गंधवानी, जिला धार ग्राम - खोजाकुंआ
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकवा (हेक्टर में) विवरण
क्र.
असिंचित
कुल
सिंचित
00
0.879
0.879
1
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से
0.879
00
0.879
योग
अनुसूची (2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम खोजाकुंआ तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क्रमांक
खसरा कमांक
कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
असिंचित
सिंचित
कुल
सिंचित असिंचित कुल
0.00 0.491
0.491
0.491
0.00
0.491
84
1
बल्लूरीछाबाई, पुनाबाई पिता गजा जाति भीलाला निवासी खोजाकुआ
0.304
0.00
0.304
0.304
0.00
72
0.304
2
इन्दरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी खोजाकुआ
0.00 0.084
0.084
0.00 0.084
0.084
241
3
कासल्या पिता पुन्या जाति मानकर निवासी खोजाकुआ
0.879
0.00
0.879
कुल योग 9335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 10674- भू-अर्जन-2021 प्र. क्र. 0004-अ- 82-2020-21 (भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा 11 के अंतर्गत)
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहडदा तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
ग्राम रेहडदा
विवरण
1
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से
योग
तहसील गंधवानी, जिला धार
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकवा (हेक्टर में) असिंचित
सिंचित
कुल 15.241
1.603
13.638
15.241
1.603
13.638
अनुसूची (2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम रेहडदा तहसील गंधवानी की
क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा कमांक
310/2/3 1
अबर सिंह, कुवरसिंह पिता दरियाब जाति भील नि. रेहडदा
310/2/1/1 2
गुलाब पिता रतु जाति भील नि. रेहडदा
3
310/2/1/4 नुरू पिता रतु जाति भील नि. रेहडदा
310/2/2/3 4
बनसिंह पिता हसन जाति भील नि. रेहडदा
5
310/2/1/2 भुरू पिता रतु जाति भील नि. रेहडदा
310/2/2/1 6
धरमसिंह, देदीप , कृष्णाबाई, इसनाबाई पिता रणसिंह व समताबाई बैवा रणसिंह जाति भील नि. रेहडदा
7
310/2/1/3 हीरासिंह, केरू , उस्तास , सुकलीबाई बा. कला नाबा. पिता लालु पा. कर्ता सकरीबाई बेवा लालू जाति भील नि. रेहडदा
8
310/2/2/2 थावरसिंह , महेश , संतोष, संजय, मेशरा पिता धनसिंह व मेहरबाई बैबा धनसिंह जाति भील नि. रेहडदा
287/2 9
283 बापुसिंह पिता दौलतसिंह जाति भीलाला नि. रेहडदा
180/2/2 10
अमरसिह पिता रायसिंह जाति मिलाला नि. रेहडदा
197/2 11
बापुसिंह पिता नारायण जाति भिलाला नि. रेहडदा
प्रभावित भूमि का विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का भूमि का कुल रकबा
रकबा (हेक्टर में)
सिंचित असिंचित कुल असिंचित
सिंचित
कुल
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0.538
0.538
0.538
0
0.538
0
0.539 0.539
0
0.539
0.539
0
0.086
0.086
0
0.086 0.086
0
0.538 0
0.538 0.538
0.538
0
0.162 0
0.162
0.162
0.162
0.539
0.539
0
0.539
0
0.539
0
0.152 0.152 0.152
0
0.152
0
1.029 1.029 1.029
0
1.029
0
0.387 0
0.387 0.387
0.387
0.418
0
0.418 0.418
0.418
0
0
0.261
0
0.261 0.261
0.261 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9336
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
क्रमांक)
खसरा कमाक
असिंचित कुल
सिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल
2.466
0
2.466
2.466
0
2.466
269
12
प्रेमसिंह पिता नवलसिंह जाति भिलाला नि. रेहडदा
0.576
0
0.576
0.576
0
0.576
279/2/3
13
तेरसिंह, चतरीबाई पिता रणसिंह व नानकीबाई बैबा रणसिंह जाति भील
0
0.300
0.300
0
0.300
180/2/3 0.300
14
कुंवरसिंह पिता रायसिंह जाति भिलाला. नि. रेहडदा
0
0.574
0.574
0.574
0
279/2/2 0.574
15
भुवान, भंगडीबाई पिता लुणीया, फुन्दीबाई बैबा लुणीया जाति भील नि. रेहडदा
0.226
0.226
0
0.226
0
0.226
247/1
0.091
0
0
0.091 0.091
0.091
296/1/2
16
बुदला पिता जतनसिंह जाति भील न रेहडदा
0.070
0
0.070 0.070
0
0.070
279/3/1/2
0
0.227
0.227 0.227
0
0.227
247/3
0.069
0
0.069
0.069
0
279/3/1/3 0.069
17
0.091 सैकड़ा पिता जतनसिंह जाति भील नि. रेहडदा
0
0
0.091
0.091
296/1/3 0.091
0.820
0.000
0.820 0.820
0.000
0.820
180/2/1/2
18
अमरसिंह, रामसिंह, अभयसिंह, गुलाबसिंह पिता अनस्या, रायसिंह , दिनेश, राकेश, कालू, भुवान पिता बोंदरिया, रामबाई बेवा बोंदरिया जाति भील नि. रेहडदा
0.287
0
0.287
0.287
0.287
0
279/2/1/1
19
भावसिंह, मुन्नीबाई पिता थावरिया जाति भील नि. रेहडदा
0.287
0.287
0
0.287
0.287
0
279/2/1/2
20
रूमाल पिता थावरिया, सुकलीबाई पति स्व. थावरिया जाति भील नि. रेहडदा
0.270
0
0.270 0.270
0
0.270
180/2/1/1
21
प्रताप पिता रामसिंह जाति भीलाला नि. रेहडदा
0.500
0
0.500
0
1.200
85/2/4 1.200
22
शंकर पिता नुरजा जाति भील नि. रेहडदा
0
0.700
0.700
0
2.000
2.000
88/9
23
कैरु, भारता, पारली पिता हारू जाति भील व कनुबाई बैबा हारू नि. रेहडदा
0
1.000
1.000
0
1.620
88/10 1.620
24
ठाकुरसिंह पिता कालुसिंह व पारूबाई बैबा कालूसिंह जाति भील नि. रेहडदा
0
0.100
0
0.345 0.100
0.345
65/1
25
जैमालसिंह पिता कालुसिंह, धुधाबाई बैबा कालूसिंह जाति भीलाला नि. रेहडदा
0
0.100
0.100
0
0.345
0.345
65/2
26
बेरसिंह, शंकरबाई पिता कालुसिंह जाति भिलाला नि. रेहडदा
0.100
0.346
0.346
0
65/3
27
रूमाल, संतुबाई पिता कालुसिंह जाति मिलाला नि. रेहडदा
0.000 0.738
0.738
0
1.181
1.181
281
मडिया, राजु, पानबाई पिता रूगनाथ व कालु, मुकेश, बिलाम, पदम, सुनिता, रेवाबाई 28 पिता जगन व तुमाबाई, नहजुबाई बैबा जगन, छगन, मगन, सेलबाई, बुलीबाई पिता छत्तरसिंह जाति भीलाला नि. रेहडदा
13.638 1.603 15.241
कुल योग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9337
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2021 प्र. क्र . 11819-ए-07-अ-82-2020-21
द्वितीय पूरक - प्रकरण
...अंतर्गत धारा 19भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ के ग्राम लक्ष्मीपुरा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
जिला- राजगढ
तहसील- जीरापुर
ग्राम- लक्ष्मीपुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर
विवरण
स. कं.
अर्जित रकबा
कुल रकबा
निजी भूमि
1
0.780
4.000
1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से
1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से
योग
खसरा नं.
कुल रकबा
स.कं.
कृषक का नाम
प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा
पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा
6
7
5
4
3
1
2
25/1/3
0.650
0.650
2.000 0.000
किशन पिता नाथू जाति चमार पता कायथा जीरापुर राजगढ़ सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
1
0.650
0.650
0.000
2.000
योग-
25/1/4
0.130
0.000 0.130
2.000
मांगूबाई पिता बंशीलाल जाति चमार पता राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय , शैतानबाई बेवा बंशीलाल जाति चमार पता राजगढ़ 1/3 भाग भूमि 2 स्वामी अहस्तांतरणीय, बिरजलाल ना. बालिग पिता बंशीलाल संरक्षक माता शैतानबाई जाति चमार पता राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.130
0.000
0.130
2.000
योग-
0.780
0.780
0.000
4.000
कुल योग-
नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9338
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 92-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-10615
सागर, दिनांक 1 नवम्बर 2021 चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग प्रमुख परियोजना अभियंता ।। रेल विकास निगम लिमिटेड को बीना से कटनी बी०जी० रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना के अंतर्गत रेलवे विभाग को रेलवे लाईन विछाने हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाइन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम सिमरियाचीतेभान तहसील खुरई जिला सागर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013की धारा -11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
बीना से कटनी रेलवे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु
(1) परियोजना का नाम
② भूमि का विवरण
सागर 1जिला
2 तहसील
खुरई
सिमरियाचीतेभान 3 ग्राम
51 4प०ह ०नं०
0.591 हैक्टर 5 अर्जित क्षेत्रफल
अनुसूची-1
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम स. क.
2
1
1 मेहरवानसिंह पिता कुवरसिंह दांगी सा०देह
2 नेहा पुत्री बलरामसिंह चित्ररेखा बेवा बलरामसिंह दांगी सा०देह
3 तिलकसींग पिता भगोनी प्रजापति सा० मूडरा 4 तिलकसींग बालचंद पिता भगोनी ,श्यामरानी बेवा भगोनी नि० मूडरा
5 सियादुलारी पति वीरसिंह बघेल नि. बनहट योग
भूमि का प्रकार खसरा कमांक
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हैक्टर में
अर्जित भूमि (रकवा हैक्टर में)
6
4
7 3
5
0.056
0.200
20/9
0.800
0.158
कृषिभूमि कृषिभूमि भूमिस्वामी भूमिस्वामी 21
0.137
22/1 1.950
भूमिस्वामी
0.020
कृषिभूमि कृषिभूमि 22/2 1.280
भूमिस्वामी
0.220 कृषिभूमि 27 1.250
भूमिस्वामी
0.591
5.480
5 9339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-15 (7) 2014- सात शा० 2 ए भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ कमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों, या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे खुरई, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क0- एफ 16-158) 2014 -सात शा, 2ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा-43 की उपधारा ( 1) के तहत भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा-16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई में ) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किये जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा उप अभियंतानिर्माण- पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. 96-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-10617
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग प्रमुख परियोजना अभियंता ।। रेल विकास निगम लिमिटेड को बीना से कटनी बी० जी० रेल लाईन (तिहरीकरण ) परियोजना के अंतर्गत रेलवे विभाग को रेलवे लाईन विछाने हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाइन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम घटयारी तहसील खुरई जिला सागर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
बीना से कटनी रेलवे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
सागर
1 जिला
2 तहसील
खुरई
घटयारी
3ग्राम
21
4 प०ह०नं०
0.273 हैक्टर
5 अर्जित क्षेत्रफल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9340
अनुसूची-1
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि का प्रकार स. क.
खसरा कमांक
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हैक्टर में
अर्जित भूमि (रकवा हैक्टर में)
6
7
4
5
1
2
3
1
0.590
0.090 कृषिभूमि
208
भूमिस्वामी
ब्रम्हस्वरूप पिता कुन्दनलाल पता सा०खुरई भूमिस्वामी
0.183
2
211/1 6.000
भूमिस्वामी
कृषिभूमि लक्ष्मी बेवा रामस्वरूप नेमा पता खुरई भूमिस्वामी
0.273
2
6.590
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक - एफ 16-15 (7) 2014- सात शा० 2 ए भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ कमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों , या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा -12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे खुरई, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क 0- एफ 16-15(8) 2014 - सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ कमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा-43 की उपधारा (1 ) के तहत भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा-16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किये जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा उप मुख्य... -अभियंतामिमीण- पश्चिममध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है । 9341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 94-अ- 82-20-21 - भू-अर्जन- 21-10616
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग प्रमुख परियोजना अभियंता ।। रेल विकास निगम लिमिटेड को बीना से कटनी बी०जी ० रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना के अंतर्गत रेलवे विभाग को रेलवे लाईन विछाने हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाइन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम सिलौधा तहसील खुरई जिला सागर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा -11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
बीना से कटनी रेलवे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु
(1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
सागर
1जिला :
2तहसील
खुरई
सिलौधा
3 ग्राम
32
4 प०ह०नं०
4.108 हैक्टर
5 अर्जित क्षेत्रफल
अनुसूची-1
स. अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि का प्रकार
खसरा कमांक
स्वामित्व का प्रकार
क.
क्षेत्रफल कुल रकवा हैक्टर में
अर्जित भूमि (रकवा हैक्टर में)
6
7
4
5
3
2
1
0.038
1.170
कृषिभूमि
अमरावती बेवा
1
भूमिस्वामी 177
ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथसिंह , रामनाथसिंह दांगी भूमिस्वामी
1.150
0.045
2
भूमिस्वामी 178
कृषिभूमि जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह , अमरावती बेवा रामनाथसिंह दांगी सा० देह भूमिस्वामी
0.086
3 शेरसींग पिता लालसींग सा० देह
भूमिस्वामी 179 1.750
कृषिभूमि
1.500
0.143
4
भूमिस्वामी 181
कृषिभूमि ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ पता सागर 1/5 भाग . फूलसिंह पिता राजाराम सा खुरई 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग, कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग . अमरावती बेवा रामनाथ पता खुरई 1/5 भाग
}
0.600
0.138 कृषिभूमि 5
182/1
भूमिस्वामी
पलक पिता सुनीलकुमार जैन पता सि लौघा भूमिस्वामी
0.043
0.180
182/2
कृषिभूमि 6
भूमिस्वामी
पलक पिता सुनीलकुमार जैन पता सिलौधा भूमिस्वामी
0.330
कृषिभूमि 7
183/1
भूमिस्वामी
कुंजनसींग , करनसींग , प्रहलादसींग पिता जुझारसिंह सा०देह भूमिस्वामी
0.142
0.330
8
183/2
भूमिस्वामी
माखनसींग पिता काशीराम , जगपाल , राजपाल कृष्णपाल पिता माखनसिंह सो० देह
0..119
0.480
9
कृषिभूमि
भूमिस्वामी 184
ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा० देह 1/5 भाग , फूलसिंह
पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग ,
0.260
3.520
कृषिभूमि 10
भूमिस्वामी 188
अमरावती बेवा रामनाथ पता खुरई 1/5 भाग भूमिस्वामी ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ पता सागर 1/5 , फूलसिंह
पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग, रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कपूरीबाई बेवा राजाराम पता सागर 1/5 भाग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9342
2.260
0.344 कृषिभूमि
भूमिस्वामी 189
11 ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ पता सागर 1/5 , फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग, रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कपूरीबाई बेवा राजाराम पता सागर 1/5 भाग
1.640
0.233 कृषिभूमि
190/1
भूमिस्वामी
12 राममूर्ति पिता दयाराम 1/6 भाग , प्रीति पुत्री दयाराम 1/6भाग, ब्रजेश पुत्री दयाराम 1/6 भाग , चन्द्रकान्ता पुत्री दयाराम 1/6 भाग , जानकीबाई पुत्री दयाराम 1/6भाग , अनिकेत पिता नावालिग पिता व पालक नंदकिशोर पिता गनेशराम पता सिलौधा भूमिस्वामी
0.098
0.780
कृषिभूमि
191/1
भूमिस्वामी
13 राममूर्ति पिता दयाराम 1/6 भाग , प्रीति पुत्री दयाराम 1/6भाग, ब्रजेश पुत्री दयाराम 1/6 भाग , चन्द्रकान्ता पुत्री दयाराम 1/6 भाग , जानकीबाई पुत्री दयाराम 1/6भाग , अनिकेत पिता नावालिग पिता व पालक नंदकिशोर पिता गनेशराम पता सिलौधा भूमिस्वामी
0.047
0.270
कृषिभूमि
190/2
भूमिस्वामी
14 जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता निवासी भूमिस्वामी
0.014
0.130
कृषिभूमि
191/2
भूमिस्वामी
जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता निवासी भूमिस्वामी
15
0.151
1.060
कृषिभूमि
भूमिस्वामी 197
फूलसींग पिता नवलसींग पता सा० देह भूमिस्वामी
16
0.048
0.440
कृषिभूमि
भूमिस्वामी 198
राजेशकुमार पिता वासुदेव पता सा०देह भूमिस्वामी
17
0.195
2.770
कृषिभूमि
236
भूमिस्वामी
18 गुलाबसींग पिता हरप्रसाद पता सा०देह भूमिस्वामी
0.390 कृषिभूमि
1.200
237/1/1
भूमिस्वामी
19 विनोद कुमार पिता आशराम राठौर सा० बदरावठा
0.275
1.630
कृषिभूमि
भूमिस्वामी 238
20 रामकृष्ण पिता रामसींग पता सा ०देह भूमिस्वामी
0.288
1.080
कृषिभूमि
भूमिस्वामी 242
21 वीरसींग पिता रतनसींग पता सागर
0.251
0.470
कृषिभूमि
भूमिस्वामी 243
परताप पिता गंधर्व पता सा० देह भूमिस्वामी
22
0,760
3.830
कृषिभूमि
भूमिस्वामी 246
23
4.108
28.570
ताहरसींग पिता नारायणसींग पता निवासी भूमिस्वामी योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15 (7) 2014- सात शा० 2 ए भोपाल , दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ कमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों, या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथासीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे खुरई, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क0- एफ 16-15(8) 2014 - सात शा, 2ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ कमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा-43 की उपधारा (1) के तहत भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः'अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा -16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई में ) आक्षेप यदि कोई हो ,हो , फाईल किये जा सकेंगे ।
भूमिका नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा उप्र सुरू... अभियंतानिर्माण परियम मध्यरेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है । 9343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 97-अ-82-20-21- भू-अर्जन-21-10618
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग प्रमुख परियोजना अभियंता ।। रेल विकास निगम लिमिटेड को बीना से कटनी बी० जी० रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना के अंतर्गत रेलवे विभाग को रेलवे लाईन विछाने हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाइन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम बारधा तहसील खुरई जिला सागर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा -11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
बीना से कटनी रेलवे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु
(1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
सागर
1 जिला
खुरई
2 तहसील
बारघा
3ग्राग
14
4 प०ह० नं०
8.508 हैक्टर
5 अर्जित क्षेत्रफल
अनुसूची-1
अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि का प्रकार
खसरा कमांक
स्वामित्व का प्रकार
स. क.
क्षेत्रफल कुल रकवा हैक्टर में
अर्जित भूमि (रकवा हैक्टर में)
7
5
3
4
2
1
6 0.606
3.700
कृषिभूमि
भूमिस्वामी 25
1 धरमचंद पिता नाथूराम पता सागर , भूमिस्वामी हिस्सा 1/10 सौरभ पिता कैलाश पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/40सुनंदा पुत्री कैलाश पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/40सुरभि पुत्री कैलाश पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/40आशाबाई बेवा कैलाश पता सागर 1/40 रमेश कुमार पिता नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी 1/10 रामवती पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा1/10 मुन्नीबाई पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा1/10 जानकीबाई पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/10शांतिबाई पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/10मंजू पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी 1/10 सावित्री पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/10 बिट्टूपिता पप्पू पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/10 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9344
0.227
0.560
33
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
2 हरनारायण ओमप्रकाश पिता भागीरथ जनकदुलारी बेवा भागीरथ पता सागर म० प्र ० भूमिस्वामी
0.784
2.900
कृषिभूमि 3
भूमिस्वामी 34
जगमोहन पिता सवालसींग पता सा०देह भूमिस्वामी
0.222
3.700
कृषिभूमि 4
भूमिस्वामी 39
हरनारायण ओमप्रकाश पिता भागीरथ जनकदुलारी बेवा . भागीरथ पता सागर म०प्र ० भूमिस्वामी
0.215
1.760
40
कृषिभूमि 5
भूमिस्वामी
रामदुलारी पति खेमचंद पता सा० देह भूमिस्वामी
0.120
2.000
कृषिभूमि
41
6
भूमिस्वामी
संतोषरानी पत्नि काशीराम पता सा० देह भूमिस्वामी
1.331 कृषिभूमि
265/1 6.000
भूमिस्वामी
7 विभाकुमारी पिता भैयालाल पता सा०खुरई भूमिस्वामी
1.905 कृषिभूमि
378/1 7.000
भूमिस्वामी
8 सुनूर पिता प्रदुमकुमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.343
379/2 5.600
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
9 गुंजिता पिता सुनीलकुमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.802
4.300
कृषिभूमि 10
भूमिस्वामी 399
राजकुमार ,गोपीचंद उर्फ माधवप्रसाद सियाबाई सविता पिता शोभाराम पता खुरई भूमिस्वामी हिस्सा 1/2 बलीराम विनोदबाई रामाबाई जानकीबाई मुन्नीबाई पिता परसराम पता बारधा सागर भूमिस्वाभी हिस्सा 5/7 , उमाशंकर रामसखी रामलली पिता हरलाल रानी बेवा हरलाल पता बारधा भूमिस्वामी हिस्सा 1/7
0.718
1.170
कृषिभूमि 11
भूमिस्वामी 398
जगदीश प्रसाद शालकराम रामजी पिता घनश्याम कुर्मी सा०देह भूमिस्वामी
2.580
1.235 कृषिभूमि 12
भूमिस्वामी 397
8.508
41.270
12
मोहनलाल पिता सुक्के रामदुलारी पत्नि मोहनलाल सा०देह भूमिस्वामी योग
राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक-एफ 16-15 (7) 2014- सात- शा० 2 ए भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों, या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे खुरई, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क0- एफ 16-15(8) 2014 सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ कमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा-43 की उपधारा (1) के तहत भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा -16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरईखुर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किये जा सकेंगे ।
भूमिका नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा प -अभियंतानितीव- पस्चिम मध्य रेश भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 5848-जि.भू.अ.-2021
सिवनी , दिनांक 8 नवम्बर 2021
प्रारूप दो
(नियम 5(1))
प्रारंभिक अधिसूचना
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
1- भूमि का विवरण:-
सिवनी (क)जिला
सिवनी (ख) तहसील
डोरलीछतरपुर
(ग) नगर/ग्राम
निजी रकबा 0.100 हे ०
(घ) लगभग क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
स. क.
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
स्वामित् वका प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
6
3
1
5 0.080
4 अकृषि
2 36/5 /1/2
भूमिस्वामी
यासमीन खान पिता शफदरअली पत्नि मुस्तफाखान जाति मुसलमान पता भगतसिंह वार्ड सिवनी भूमिस्वामी 2
0.020
अकृषि
36/5 /1/3
Hellefe
मोहम्मद जीशान खान पिता हफीज खान जाति मुसलमान यता शहीद वार्ड सिवनी भूमिस्वामी
0.100
कुल योग
सीमाएं
वृक्ष
दक्षिण
पश्चिम
उत्तर
पूर्व
प्रकार
किस्म संख्या
संरचनाए प्लिंथएरिया
11 1213 14
8
10
9
7
ग्राम
अब्दुल अ. जब्बार रब पिता
सीरदीवान की अधिग्रहण की गई भूमि
ग्राम कछवाडा की अधिग्रहण की गई भूमि
यासमीन खान पिता शफदर अली की शेष भूमि
रब पिता अ. जब्बार अब्दुल
ग्राम सीरदीवान की अधिग्रहण की गई भूमि
यासमीन खान पिता शफदर अली की शेष भूमि
यासमीन खान पिता शफदर अली की अधिग्रहण कीगई भूमि
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9346
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021 क्र. 26-अ-82-21-22-भू-अर्जन-2021-10373
मौजा मुदरा जरूवाखेड़ा पट.ह.नं.-01 तहसील सागर
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर , यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
परियोजना विकासक का नाम
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल (1 )
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु ।
1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर
(3)
सरपंच ग्राम पंचायत मुदरा जरूवाखेड़ा वि.ख.सागर अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2- विवरण
3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत सागर
सचिव ग्राम पंचायत मुदरा जरूवाखेड़ा वि.ख.सागर
4-
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
सागर
तहसील
(ख)
मुदरा जरूवाखेड़ा
ग्राम/नगर
(ग)
1.5027 हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(ম)
अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड)
खसरा नंबर 234 , 232 , 231 , 230 /1,230 / 4, 230/5, 229 , 174 , 175 , 177/1 , 177/2 , 178 , 180 में से कुल रकवा 1.1562 हे०
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी. ) निर्माण हेतु ।
1.1562 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
क्या ग्रामसभाओं और/ या भूमिधारकों
(7)
की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 9347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 27-अ-82-21-22- भू-अर्जन- 2021-10374 मौजा तोड़ा पट.ह.न. -05 तहसील सागर
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल परियोजना विकासक का नाम
(1)
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी. ) निर्माण हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर
1-
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत सागर
2-
सरपंच ग्राम पंचायत तोड़ा गोमतिया वि.ख.सागर
3-
सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले
सचिव ग्राम पंचायत तोड़ा गोमतिया वि.ख.सागर
4-
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
सागर
तहसील
(ख)
तोड़ागोमतिया
)ع( ग्राम/ नगर
1.5027 हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
खसरा नंबर 333/1 , 333/2 , 333/3 , 334 , 336/1, अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड)
336/2, 338 , 340/1 , 340/2 , 346, 343 , 344/1 , 344/2, 345/1 , 345/2 , 347/1 , 349/4, 349/1 , 352/1 से कुल रकवा 1.5027 हे0
(5)
निर्माण हेतु । बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
1.5027 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9348
क्र. 28-अ-82-21-22-भू-अर्जन-2021-10372 मौजा सेमरा लुहूरिया पट. ह.न. -07 तहसील सागर
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल परियोजना विकासक का नाम
(1)
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु ।
1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत सागर
सरपंच ग्राम पंचायत सेमरा लूहूरिया वि.ख.सागर
3-
विवरण अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2-
सचिव ग्राम पंचायत सेमरा लूहूरिया वि.ख.सागर
4-
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
सागर
तहसील
(ख)
सेमरा लूहूरिया
ग्राम/नगर
(ग)
0.655 हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड).
खसरा नंबर 246/1 , 249/1 , 249/2, 250 से कुल रकवा 0.655 हे0
(5)
बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु ।
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
0.655 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7) क्या ग्रामसभाओं और/ या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
पत्र क्र. 2794- रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.-0084-बी-121-2021-22
खण्डवा, दिनांक 27 अक्टूबर 2021
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1736 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोलगांव, प.ह.न 42, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
1
2
5
खण्डवा
खण्डवा
544
0.046
547/7
0.040
ग्राम-
कोलगांव,
प.ह.न 42
542/2
0.110
539
0.045
537/1
0.060
0.036
529/3
खण्डवा
खण्डवा
529/2/1
0.010
529/2/2
0.015
ग्राम-
कोलगांव,
प.ह.न 42
529/2/3
0.016
530
0.004
531/3
0.040
0.048
531/1
476/3
0.023
13
0.493
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9350
पत्र क्र. 2796- रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.-0085- बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1738 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव , प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रनगांव, प.ह.न 43 , रा.नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
खण्डवा
खण्डवा
335
0.061
ग्राम- रनगांव,
प.ह.न 43
01
0.061
कुल योग
9351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2798 - रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.-0086- बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1740 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा , दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला - खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5 1
खण्डवा
खण्डवा
6
0.006
ग्राम-
कोटवाड़ा,
प.ह.न 59
01
0.006
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9352
पत्र क्र. 2800- रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.-0087- बी- 121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1742 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B ) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 03, 08 एवं 196 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़गांव भीला, प.ह.न 79, रा.नि.मं. 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5
1
3
खण्डवा
242/1
0.108
खण्डवा
ग्राम- बड़गांव
भीला,
0.026
201/1
प.ह.न 79
203
0.039
204
0.010
0.030
197
0.022
196
खण्डवा
खण्डवा
264
0.066
ग्राम- बड़गांव भीला,
0.009
प.ह.न 79
263/1
262/1
0.025
09
0.335
कुल योग
9353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2802- रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.-0088- बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1732 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) में जल परिवहन हेतु ग्राम- अटूट भिकारी, प.ह.न 55, रा.नि.मं. - 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
297/2
0.050 खण्डवा
0.063
296
ग्राम- अटूट
भिकारी,
प.ह.न 55
0.043
300
0.030
301/1
0.030
301/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9354
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.020
301/3
खण्डवा
खण्डवा
0.061
275
0.087
274/4
ग्राम- अटूट
भिकारी,
प.ह.न 55
0.040
273/1/3
0.040
273/1/2
0.028
352/1
352/2
0.010
352/5
0.028
0.020
352/3
352/6
0.010
352/4
0.030
353
0.018
354
0.056
348
0.058
0.044
347
0.030
346
616/2
0.093
0.040
345
0.097
337
0.089
617/3
0.020
617/1
0.140
612
608/1
0.010
0.010
608/2
0.012
609/1
0.082
606/1
0.031
606/2
32
1.420
कुल योग
9355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2804- रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.-0089-बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1734 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुन्दरबेल, प.ह.न 84 , रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.016
92
ग्राम-
खण्डवा
खण्डवा
0.003
91
सुन्दरबेल,
प.ह.न 84
0.014
106
0.002
107
0.035
99/3 9356
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
[ भाग 1
खसरा
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
99/2
0.018 खण्डवा
खण्डवा
0.016
99/1
0.034
100
ग्राम-
सुन्दरबेल,
प.ह.न 84
0.072
111/2
0.006
113
0.020
114
0.026
116
0.026
117
118/1
0.032
0.040
118/2
63
0.024
0.004
61/1
0.029
60/3
0.005
131/1
126
0.120
128
0.020
0.068
127
22
0.630
कुल योग
9357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
पत्र क्र . 2806- रीडर - 1-2021 रा.प्र.क्र. -0090-बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1744 / रीडर -1 / 2021 , खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B ) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 03 एवं 196 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मथेला, प.ह.न 71 , रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा -1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
0.047
198/1
खण्डवा ग्राम- मथेला,
खण्डवा
0.030
201/1
प.ह.न 71
0.028
201/2
0.010
201/3
0.070
245/1
0.002
245/2
0.187
06
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9358
पत्र क्र. 2808 - रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.-0091- बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-1746 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा , दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम गोकुलगांव , प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कवेश्वर, प.ह.न 41 , रा.नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1
3
2
खण्डवा
ग्राम-
338
खण्डवा
0.088
कवेश्वर,
0.002
334
प.ह.न 41
321
0.040
319
0.066
317
0.013
290/1
0.050
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
179/7
0.059
179/6
0.023
कवेश्वर,
प.ह.न 41
179/1
0.017
179/5
0.024
179/4
0.039
179/3
0.010
179/2
0.025
13
कुल योग
0.456 9359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2810- रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र. -0092- बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1744 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- नहाल्दा, प.ह.न 59, रा.नि.मं. - 04, खण्डवा -1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची :
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
2
1
0.026 खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
294/2
नहाल्दा,
486
0.058
प.ह.न 59
0.050
490
0.017
492
0.051
491/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9360
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.028
491/2
खण्डवा
खण्डवा
517
0.007
0.046
514
ग्राम-
नहाल्दा,
प.ह.न 59
513
0.012
412
0.003
556/1
0.043
547
0.057
0.028
555/2
554/1
0.043
554/2
0.021
0.027
562/1/1
0.025
562/2
0.033
562/1/2
0.028
584/1/1
584/2
0.018
0.010
591
0.080
592
0.041
590
605
0.046
24
0.798
कुल योग
9361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2812- रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.-0093- बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-1750 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा , दिनांक 07/06/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-95 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुधी, प.ह.न 90, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.054
196
खण्डवा
खण्डवा ग्राम- रुधी, प.ह.न 90
0.022
148
0.023
149
0.027
150
0.006
152
0.063
141/2
खण्डवा
खण्डवा ग्राम- रुधी,
0.004
140/2
प.ह.न 90
139/2
0.040
0.010
137/2
0.024
138/2
0.273
10
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2021
9362
पत्र क्र. 2814- रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.-0094- बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1752 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 30 व 101 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांवखेड़ा, प.ह.न 67, रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा -1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.057
806
खण्डवा
ग्राम-
खण्डवा
0.056
740
सांवखेड़ा,
प.ह.न 67
0.045
742
0.040
743
753
0.085 9363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
खसरा
तहसील
जिला
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.047
754/2
खण्डवा
खण्डवा
0.036
754/1
0.041
777
ग्राम-
सांवखेड़ा,
प.ह.न 67
0.042
778
779
0.044
0.041
780
0.044
781
0.049
259
257
0.014
256
0.028
0.070
255
0.041
216/1
0.046
216/2
0.826
18
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9364
पत्र क्र. 2816- रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.- 0095- बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-1754/ रीडर-1 / 2021 , खण्डवा , दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 23 एवं 64 में जल परिवहन हेतु ग्राम- भकराड़ा, प.ह.न 53, रा.नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
360
0.037
खण्डवा
ग्राम-
खण्डवा
भकराड़ा,
0.036
356/1
प.ह.न 53
0.094
356/2
340
0.030
341
0.049 9365
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
खण्डवा
1 खण्डवा
0.031
342
0.027
343
ग्राम-
भकराड़ा,
प.ह.न 53
0.029
334/1
0.029
334/3
0.056
334/4
0.036
524
526
0.043
575/1
0.049
0.025
575/2
0.053
565/2
0.015
565/1
0.023
564
0.007
563
0.007
562
0.007
561
0.017
558/1
0.021
557
0.050
533/1
0.055
533/2
0.050
733/1
733/2
0.049 [ भाग 1 9366
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
1
5 खण्डवा
खण्डवा
737/3
0.020
738
0.011
ग्राम-
भकराड़ा,
प.ह.न 53
0.020
739
742
0.006
741
0.004
740
0.023
745
0.018
746/2
0.013
750
0.039
35
कुल योग
1.079 9367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2818-रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र.-0096- बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1756 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 18 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिजोरा भील, प.ह.न 50, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची :
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
खण्डवा
0.024
355/2
खण्डवा
ग्राम- बिजोरा भील,
0.035
355/1
प.ह.न 50
353/8
0.021
0.022
353/7
353/6
0.023 9368
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
[ भाग 1 तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
5
353/5
0.018
1 खण्डवा
खण्डवा
353/4/1
0.011
353/4/2
0.012
3
ग्राम- बिजोरा
भील,
प.ह.न 50
0.022
353/3
353/2
0.016
0.022
395/1/1
395/1/2
0.020
394
0.024
393
0.023
390/1
0.012
0.006
392/1
466
0.078
465
0.006
467
0.041
509/2
0.042
509/1
0.007
0.034
510/1
0.036
588/3
0.022
588/1
0.019
588/2
0.008
587/1
0.008
587/2
0.008
587/3
0.008
587/4
587/5
0.008
586/3
0.017
586/2
0.011
586/1
0.008
582/2
0.005
602/1
0.015
0.028
602/2
602/3
0.013
603/1
0.030
603/2
0.016
604/2
0.076
604/1
0.041
572
0.021
खण्डवा
खण्डवा
571
0.016
570
0.026
ग्राम- बिजोरा भील, प.ह.न 50
569
0.014
568
0.011
46
0.984
कुल योग
9369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2820- रीडर- 1-2021 रा.प्र.क्र. -0097- बी-121-2021-22
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1758 / रीडर-1 / 2021 , खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्या तहार, प.ह.न 72, रा.नि.मं. - 04, खण्डवा -1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची :
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.002
358/1
खण्डवा ग्राम- पिपल्या
खण्डवा
तहार,
0.010
357/2
प.ह.न 72
0.004
362
0.004
363
364
0.006
A [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9370
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
2 खण्डवा
खण्डवा
0.006
366
0.008
367
ग्राम- पिपल्या
तहार,
प.ह.न 72
0.005
368/1
0.004
368/2
0.009
369
0.008
423
0.008
375/2
376
0.008
0.007
388
0.009
394/1
0.009
402/1
0.020
407
0.033
414
422
0.012
0.014
430/2
0.008
432/2
433
0.024
0.020
434/2
466
0.018
0.035
235/1
0.012
259 9371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार .के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1 खण्डवा
खण्डवा
0.018
219
221
0.048
ग्राम- पिपल्या
तहार,
प.ह.न 72
222
0.018
0.016
213
0.026
211
0.021
212
0.028
209/2
209/3
0.014
0.018
209/4
0.034
209/5
0.042
208/2
0.056
207/1
0.026
684/1
684/2
0.044
0.012
683/4
0.070
682
0.008
681
0.802
43
कुल योग
प्रमोदकुमार पाण्डे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.
[भाग 1 9372
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश
कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3487- री - 1-2021 - रा.प्र.क्र. 14-अ- 82-2021-22.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम - खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. निसरपुर, तह. कुक्षी , जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा: -
अनुसूची
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(1)
(2)
0.023
(4) 86/33/4
धार
ग्राम- चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55,
कुक्षी
0.026
86/33/1
0.009
86/18/2
88/4
0.021
91/3
0.044
0.015
91/2
91/1
0.013
0.025
94/1 & 94/2
61/1/2
0.073
0.072
60/1/2/3
0.01
60/2/2/3 9373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.007
60/2/2/2
0.013
52/1/1/3
0.01
52/1/1/2
0.014
52/1/1/1
0.029
53/2/1
0.029
53/4
0.038
53/1/1
0.033
53/1/2
0.033
53/1/3
0.095
43/4/1/2
0.632
कुल योग ..21
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3479- री - 1-2021 - रा.प्र.क्र. 15 -अ- 82-2021-22.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद , थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम जुगतलाई, प.ह.न. 26, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार ( म. प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी , जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.014
591
(1) धार
(3) ग्राम -जुगतलाई, प.ह.न. 26
(2) कुक्षी
0.009
590
0.007
581
0.018
579 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9374
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.020
556
0.023
578
0.042
558
0.074
559
560
0.101
0.095
460/2
0.009
460/1
0.026
445/3
0.033
445/2
0.036
445/1/2
0.023
317/3
0.032
317/2
0.562
कुल योग 16
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3473 - री -1-2021 - रा.प्र.क्र. 16-अ-82-2021-22.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम - खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. -कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- चीलवा, प.ह.न. 31/77, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर , जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.032
9
धार
ग्राम-चीलवा, प.ह.न. 31/77
कुक्षी
0.021
7
0.047
10
0.100
कुल योग . .03
9375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3467 -री - 1-2021- रा.प्र.क्र.- 17- अ- 82-2021-22.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 ( ग्राम चंदनखेड़ी , प. ह. न. 55, रा . नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - कवडीयाखेड़ा, प.ह.न.32/76, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार ( म . प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
0.120
419
(1) धार
ग्राम- कवडीयाखेड़ा, प.ह.न. 32/76
(2) कुक्षी
0.016
418
0.085
431/1
0.117
432
0.031
433/1
0.031
433/2
0.159
434
0.065
407/1/1/1
0.033
407/1/1/2
0.063
438/2
0.010
438/1/3/2
0.010
4381//3/1
0.0.14
438/1/2
0.027
438/1/1
0.033
440/1
0.111
443/2
0.098
443/1
446
0.114 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9376
(4)
(3)
(2)
(1)
447
348
198/6
198/5
198/4
198/3
198/1/2
198/2
203/4/2
203/4/1
203/3
205/4
205/3
205/2
182/5/1
182/5/2
182/1
180/6
180/5
180/4
179
176/1/1/4
176/6
176/5
176/4
176/2
174/2
174/1/3
174/1/2
170/1
124/1
123 (5)
0.040
0.086
0.018
0.009
0.016
0.014
0.024
0.005
0.010
0.010
0.023
0.008
0.013
0.017
0.017
0.042
0.015
0.017
0.016
0.033
0.003
0.083
0.005
0.006
0.008
0.005
0.005
0.015
0.012
0.060
0.042
0.138
1.952
कुल योग ..50
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3045 - री - 1-2021- रा.प्र.क्र. 18-अ-82-2021-22.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक -2 ( ग्राम- खंडलाई, प.ह.नं. 27 , रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) एवं पम्प हाऊस क्रमाकं-3 ( ग्राम- कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - खंडलाई, प.ह.न.27, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी , जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
9377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा: -
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.036
587
ग्राम-खंडलाई, प.ह.न. 27
धार
कुक्षी
0.092
584/3
0.046
585/3
0.039
584/2
0.044
565/1
0.036
565/2
0.117
566 & 567
0.07
569
0.042
555/1
0.046
531/1/2
0.111
533/12/2
0.679
कुल योग .. 11
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3439 - री - 1-2021 - रा.प्र.क्र.- 19-अ- 82-2021-22.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प . ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नवादपुरा, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9378
में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.067
35/1
ग्राम- नवादपुरा, प.ह.न. 55
धार
कुक्षी
0.075
37/1
0.108
38/1/3
0.038
41/2/1
0.004
64/1/ख/1
0.046
41/1/3
0.039
41/1/2
0.086
41/1/1
0.160
17/3/2/क
0.064
4/1/1/2
0.040
0.12
3/2
0.094
5/3/1
0.086
5/1
1.027
14
कुल योग
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3433- री - 1-2021- रा.प्र.क्र.- 20-अ-82-2021-22.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा , झाबुआ, पेटलावद, थांदला , सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- कुक्षी , प.ह.न. 32 , तह. कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी , जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा: -
अनुसूची
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की
खसरा क्रमांक
ग्राम- पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(1)
0.083
628/2
धार
ग्राम-कुक्षी, प.ह.न. 32
(2) कुक्षी
0.122
629/1 9379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
(4)
(3)
(1)
(2)
624
625
618
619
615/3
548
549/1
555/2
554/2
553/1/1
558/2
558/1
561/3
561/2
562/2
541/3
541/2
539/1
539/2
534
533
522
497/3
496
490
473/2
491
474/2/4
475/2/1
475/1
464/3
452/1
432
433/1
434/1
435/1/1
412/2
436/1/2
420/1
414/1
415/1 (5)
0.085
0.032
0.053
0.030
0.042
0.055
0.034
0.038
0.029
0.041
0.051
0.020
0.053
0.048
0.013
0.020
0.042
0.013
0.105
0.057
0.073
0.077
0.077
0.042
0.084
0.036
0.014
0.107
0.024
0.036
0.019
0.096
0.011
0.081
0.110
0.106
0.015
0.005
0.024
0.149
0.088 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
9380
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.113
417
धार
कुक्षी
ग्राम-कुक्षी , प.ह.न. 32
381/1
0.071
421/1
0.012
0.033
378
0.010
377/2
0.106
376/6
2.685
49
कुल योग
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3389 - री - 1-2021 - रा.प्र.क्र. 21 - अ- 82-2021-22 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला , सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम - खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोणदा , प.ह.न. 54, रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.030
96/3
(3) ग्राम-कोणदा, प.ह.न. 54
(1) धार
(2) कुक्षी
0.075
109/6
0.066
109/5
0.064
109/4
0.060
109/1/1
0.142
90/5
42/2
0.062
84/1/1
0.123
0.075
77/3/3
0.024
77/3/2
0.023
77/3/1
77/4
0.101
0.051
77/1/3 9381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.041
77/1/2
धार
ग्राम-कोणदा, प.ह.न. 54
कुक्षी
0.034
77/1/1
0.242
74/3
0.029
61/2
1.242
कुल योग 17
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3395- री -1-2021 - रा.प्र.क्र.- 22-अ- 82-2021-22.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ , पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -2 ( ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा. नि. मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 ( ग्राम- कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - बोरकुई, प.ह.न. 13/31 , रा.नि.मं. - 01 , बाग , तह. कुक्षी , जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.059
205/3
धार
ग्राम-बोरकुई, प.ह.न. 13/31
कुक्षी
0.036
141/7
0.044
141/5
0.077
143/3
0.021
62
0.104
68
0.042
65
0.027
67/4
0.028
66
0.025
67/2
0.060
55/1/1
0.003
54/4
0.007
54/3
0.006
54/2
0.018
31/2
0.034
30
16
0.591
कुल योग [भाग 1 9382
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
पत्र क्र. 3401 -री - 1-2021 - रा.प्र.क्र. 23-अ- 82-2021-22.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम - खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. - कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुसारी , प.ह.न. 57, रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा: -
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
262/1/2
0.059 धार
कुक्षी
ग्राम- सुसारी, प.ह.न. 57
262/2
0.108
0.167
कुल योग .. 02
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3407- री - 1-2021 - रा.प्र.क्र. 24-अ-82-2021-22.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - भरड़पुर, प.ह.न. 57/94, रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30, मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध 9383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी , जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.130
173/2/3
धार
ग्राम - भरड़पुर, प.ह.न. 57/94
कुक्षी
179
0.104
178/2/1
0.059
0.107
186/2
186/3
0.019
0.117
193/3
0.029
204
0.085
205/2
208
0.013
0.094
207
0.065
211/1
0.068
211/2, 211/3
0.099
211/4
0.989
कुल योग 13
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
पत्र क्र. 3413 -री - 1-2021 - रा.प्र.क्र. - 25- अ-82-2021-22.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 ( ग्राम- खंडलाई, प.ह.नं. 27 , रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - बबुलशा, प.ह.न. 57, रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारी का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(3)
(1)
0.109
61/3/4/1
धार
ग्राम- बबुलशा, प.ह.न. 57
(2) कुक्षी
0.132
61/4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2021
9384
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
0.187
62/3
धार
ग्राम- बबुलशा, प.ह.न. 57
कुक्षी
0.014
66/2
0.121
66/1
0.32
67/1/1
0.065
67/1/3
0.062
160/2/1
0.074
160/1
157/1
0.083
0.095
157/2
157/3
0.018
82
0.077
84/2/1
0.204
0.151
86/1/1
1.712
15
कुल योग
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3419- री- 1-2021 - रा.प्र.क्र. - 26-अ- 82-2021-22 .-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा , झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी , जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक -2 ( ग्राम- खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- हेलादड़ , प.ह.न. 56 , रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर, जिला धार ( म . प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम- पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.124
385
(1) धार
(3) ग्राम- हेलादड़, प.ह.न. 56
(2) कुक्षी
0.047
392
0.077
395
0.088
330
0.055
331
0.026
332 9385 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2021
(4)
(2)
(5) (1)
(3)
136
0.02 धार
कुक्षी
ग्राम- हेलादड़, प.ह.न. 56
135
0.026
134
0.051
131
0.055
86
0.055
0.117
57 & 59
50
0.031
48
0.019
0.062
49
15
0.853
कुल योग .
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3427- री- 1-2021 - रा.प्र.क्र. 27-अ-82-2021-22.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 ( ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक -2 ( ग्राम- खंडलाई , प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- अमलझुमा, प.ह.न. 56 , रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30, मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी , जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
खसरा क्रमांक उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)
(4)
(5)
167/13
0.044 (1) धार
(2) कुक्षी
(3) ग्राम- अमलझुमा, प.ह.न. 56
167/11
0.059
167/14
0.034
167/6
0.018
167/15
0.027
05
0.182
कुल योग .
[भाग 1 9386
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3493 -री - 1-2021 - रा.प्र.क्र.- 28-अ-82-2021-22.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा , झाबुआ, पेटलावद, थांदला , सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम खंडलाई प. ह. न. 27, रा. नि. मं. कुक्षी, तह. कुक्षी , जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-3 ( ग्राम- कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - कदवाल, प.ह.न. 16, रा.नि.मं. बाग , तह. कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी , जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम- पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
0.055 (1) धार
117/3 , 117/4
ग्राम/कदवाल , प.ह.न. 16
(2) कुक्षी
0.068
117/2
108
0.029
0.02
109
0.052
105
103/1
0.033
0.044
93
0.009
85/5
0.310
कुल योग .. 08
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3517-री - 1-2021 - रा.प्र.क्र.- 29-अ-82-2021-22.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा , झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-2 ( ग्राम खंडलाई प. ह. न. 27 , रा. नि. मं. कुक्षी , तह. कुक्षी , जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-3 ( ग्राम- कांदी, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- घटबोरी,, प.ह.न. 09/23 , रा.नि.मं. बाग, तह. कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
9387 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी , जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) (1)
(3)
(4)
(5)
570/1
0.005 धार
ग्राम/घटबोरी , प.ह.न. 09/23
(2) कुक्षी
566
0.049
546/4
0.036
0.060
546/3
0.070
546/2, 546/17
546/1
0.039
545/20
0.025
0.023
545/18
0.040
543/5
543/6
0.039
543/3
0.046
543/9
0.036
531
0.063
524/3
0.037
527/4
0.019
523
0.003
524/4
0.030
524/2
0.019
521/3
0.010
0.016
521/4
519/2
0.023
0.026
518/1
0.012
519/1
511/1
0.040
511/2
0.089
512/1
0.018
512/2
0.035
510/1
0.047
0.955
कुल योग .
28
[भाग 1 9388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
पत्र क्र. 3511 -री - 1-2021 - रा.प्र.क्र. - 30-अ-82-2021-22.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा , झाबुआ , पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक 2 ( ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा. नि. मं. कुक्षी, तह. कुक्षी , जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 ( ग्राम-कांटी , रा.नि.मं. कुक्षी , तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नीमखेड़ा, प.ह.न. 15, रा.नि.मं. बाग तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम-पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(4)
(5)
0.034 (1) धार
8, 11 , 12/2
(2) कुक्षी
(3) ग्राम-नीमखेड़ा, प.ह.न. 15
10/1
0.038
0.072
4 03
0.144
कुल योग ..
प्ररूप-"ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
प. क्र. 3505- री- 1-2021 - रा.प्र.क्र.-31-अ-82-2021-22.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -2 ( ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा. नि. मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक -3 ( ग्राम- कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - चिज्बा , प.ह.न. 09 , रा.नि.मं. बाग तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
भाग 1 ]
9389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में ) (1)
(3)
(5)
धार
0.081 (2) कुक्षी
(4) 449/2 01
0.081 ग्राम - चिज्बा, प.ह.न. 09 कुल योग
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
प. क्र. 3524-री - 1-2021 - रा.प्र.क्र.-32- अ-82-2021-22.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -2 ( ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा. नि. मं. कुक्षी , तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 ( ग्राम- कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- घुमिया, प.ह.नं. 09 , रा.नि.मं. बाग तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम- पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
0.105
(4) 160
(1) धार
(2) कुक्षी
01 0.105
(3) ग्राम- घुमिया, प.ह.न. 09 कुल योग ..
9390
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
[भाग 1
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3530 - री- 1-2021 - रा.प्र.क्र.- 33-अ-82-2021-22.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -2 ( ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27 , रा. नि. मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाउस क्रमांक-3 ( ग्राम- कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - बाणदा, प.ह.न. 09 , रा.नि.मं. बाग, तह. कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
खसरा क्रमांक उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(4)
(5) (1)
315/3
धार
0.035
(3) ग्राम -बाणदा, प.ह.न. 09
(2) कुक्षी
315/2
0.023
315/1
0.020
418/1
0.020
417/2
0.020
410/1
0.066
425
0.042
405/1
0.044
0.07
406, 407
402
0.008
350
0.048
351
0.014
353/2
0.013
352
0.047
356
0.032
357
0.061
0.013
380/1, 380/2
378/1/5
0.047
0.04
378/1/4
377/1
0.052
365/441
0.064
365/2
0.057
0.051
368/4
370
0.049
24
0.936
कुल योग 9391 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2021
प्ररूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 3499- री- 1-2021 - रा.प्र.क्र.- 34-अ- 82-2021-22.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -2 ( ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा . नि. मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार ) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 ( ग्राम- कांटी, रा.नि.मं. कुक्षी, तह. कुक्षी , जिला धार ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेकल्या, प.ह.न. 15 , रा.नि.मं. बाग तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(3)
0.072 (1) धार
263/3 , & 135/3
ग्राम- बेकल्या, प.ह.न. 15
(2) कुक्षी
135/2/2
0.025
136/1
0.055
137/3/3
0.046
0.047
131/1
128/2/2
0.061
0.070
124/1/1
0.028
124
87/1
0.009
89
0.072
75/2/1
0.066
94
0.035
96
0.014
0.037
55/1
54
0.028
58/1
0.023
58/2
0.040
0.007
59/2
0.010
23/3
23/1/3
0.053
13
0.020
0.818
21
कुल योग .
पवार नवजीवन विजय , अनुविभागीय अधिकारी (रा ) .