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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 460 ]
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 23 नवम्बर 2021 - अग्रहायण 2 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2021
क्र. एफ ए 3-33-2017-1- पांच ( 83 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) और धारा 15 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1- पांच (42 ) , दिनांक 5 अगस्त 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथा :
उक्त अधिसूचना में, -
(क) अनुसूची II -6% में, क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रतिष्टियों को निरसित किया जाएगा;
(ख) अनुसूची III- 9 % में , क्रम संख्या 452 त के सामने , कॉलम ( 3 ) में, " सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर माल के संबंध में " शब्दों का निरसन किया जाएगा .
2. यह अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2021
क्र. एफ ए 3-33-2017-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-33-2017-1-पांच ( 83 ) , दिनांक 23 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
919 920
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 नवम्बर 2021
Bhopal , the 23rd November 2021
No. F A 3-33-2017-1 - V- ( 83 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 9 and sub - section ( 5) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby , makes the following further amendments in this department's Notification No. F - A3-33-2017-1 - V ( 42 ) , dated the 29th June , 2017 , namely :-
In the said notification ,-
(a) in Schedule II-6% S. No. 243 and the entries relating thereto shall be omitted;
(b) in Schedule III-9 % , against S. No. 452 P, in column ( 3 ) , the words " in respect of Information Technology software " , shall be omitted .
2. This notification shall come into force from 27th day of October 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .