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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 461 ]
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 23 नवम्बर 2021- अग्रहायण 2 , शक 1943
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2021
क्र. एफ- 06-01-2021- तीन-जेल. बंदी अधिनियम, 1900 ( क्रमांक 3 सन् 1900 ) की धारा 31 - ड़ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -
संशोधन
उपरोक्त नियमों में, नियम 4 - ख में, उप- नियम ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : - " ( 1 ) बंदी , जो उनकी सजा भुगतने के दौरान जेल अपराध में चेतावनी के दण्ड से भिन्न किसी अन्य दण्ड से दंडित किए गए हैं और ऐसा दण्ड छुट्टी के लिए उसका आवेदन करने के दिनांक से 01 वर्ष से पूर्व उस पर अधिरोपित न किया गया हो , तो बंदी छुट्टी के लिए अपात्र होगा. ".
No. F - 06--01-2021 - III - Jail . In exercise of the powers conferred by Section 31 - E of the Prisoners Act , 1900 (No. III of 1900) , the State Government , hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh Prisoner's Leave Rules , 1989 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in rule 4 - B , for sub - rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely :-
"(1) Prisoners , who have been punished with any other punishment other than the punishment for warning in prison offence while they are serving their sentence and have not been awarded this punishment before one year from the date of their application for such leaves , the prisoner shall be ineligible for leave . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .