मध्यप्रदेश शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2021-अग्रहायण 5, शक 1943
क्रमांक 468 ]
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2021
क्र. एफ- 2-17-2021- लोसेप्र- पी.एस.जी. -05.-मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवा क्रमांक 5.15 की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012- इकसठ-लो.से.प्र. पी.एस.जी. - 05, दिनांक 2 जनवरी 2018 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थातः-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं
सेवाएं
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा
(4)
(3)
(2)
(1)
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा
(7)
(6)
(5)
परियोजना
संभागीय संयुक्त
07 कार्य दिवस
5.9
मुख्य नगर
पालिका अधिकारी , व्यापार अनुज्ञप्ति आवेदन.
नगरपालिका/
नगर परिषद्
क्षेत्र के लिए
आयुक्त, नगर
पालिका निगम
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी , नगर
पालिका निगम
क्षेत्र के लिए.
935
07 कार्य दिवस
संचालक, अधिकारी,
नगरीय प्रशासन जिला शहर
विकास
एवं विकास अभिकरण
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन आयुक्त,
नगर
एवं विकास.
पालिका
निगम.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
936
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
आयुक्त-सह-
07 कार्य दिवस
जिले में पदस्थ
5.15
15कार्य दिवस
संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.
अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.
विकास अनुज्ञा के समय सीमा का विस्तार.
संयुक्त संचालक/ उपसंचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.
2. राज्य सरकार एतद्वारा निम्न सेवाएं.-
सेवा क्रमांक 5.9 व्यापार अनुज्ञप्ति आवेदन.
सेवा क्रमांक 5.15 विकास अनुज्ञा के समय सीमा का विस्तार.
को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .