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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 48, Part Part 1, 26 November 2021

Published 26 November 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
48
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-11-26.48.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2021-अग्रहायण 5, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

ख) (1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2021

क्र. 1365-325-2021- एक-10.- राज्यशासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन भोपाल को दिनांक 25 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2021 तक, कुल आठ दिवस के उपभोग करने हेतु अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2021

क्र. एफ 9-1-2010-पचास-1 .- मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण राज्य सरकार, एतद्वारा श्री ब्रजेश चौहान की मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्यता में दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से अस्थायी रूप से आगामी आदेशपर्यन्त वृद्धि करता है.

9393

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

9394

क्र. एफ 9-1-2010- पचास- 1.- मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण राज्य सरकार, एतद्वारा श्री द्रविंद्र मोरे की मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्यता में दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से अस्थायी रूप से आगामी आदेशपर्यन्त वृद्धि करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश सिंह , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2021

क्र. एफ 1 ( ए) 18-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 10 से 29 जनवरी 2022 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 09 जनवरी 2022 व दिनांक 30 जनवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, की अवकाश अवधि मेंउनकाकार्य श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल ( मुख्यालय ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(4) श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 (ए) 156-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन , डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल और युवा कल्याण, संचालनालय, टी. टी. नगर, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष-2021 में दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2021 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 19 , 20 व 21 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित ( अण्डमान- निकोबार) की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

1. डॉ. रवि कुमार गुप्ता, स्वयं 2. श्रीमती रचना गुप्ता पत्नी, 3. सुश्री पलक गुप्ता पुत्री, 4. पुत्र श्री सिद्धांत गुप्ता

(2 ) अवकाश अवधि में डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, संचालक खेल और युवा कल्याण, संचालनालय का अतिरिक्त कार्य प्रभार प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय , भोपाल को सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/ संचालक, खेल और युवा कल्याण, संचालनालय, टी. टी. नगर, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. रवि कुमार गुप्ता भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2021

पंजी. क्र. 3634-2021 - इक्कीस - ब( दो ) . राज्यशासन, एतद्वारा , जिला- मुख्यालय, रीवा में विभागीय आदेश दिनांक 9 अगस्त 2000 द्वारा नियुक्तनोटरी , श्री विष्णु कुमार शुक्ला तथा विभागीय आदेश दिनांक 6जून 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री जयदेव प्रसाद द्विवेदी एवं श्री रामाश्रय चतुर्वेदी का निधन होने के कारण उक्त तीनों नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

पंजी. क्र. 3686-2021 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला- मुख्यालय , जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 28 मार्च 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री प्रकाश कुमार निगम एवं तहसील - सिहोरा , जिला-जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 27 मई 1981 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री मदनमोहन ब्यौहार का निधन होने के कारण उक्त 02 नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

9395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

पंजी. क्र. 3687-2021-इक्कीस- ब( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला- मुख्यालय, विदिशा में विभागीय आदेश दिनांक 23 मई 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री दिनेश मिश्रा का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वैभव विकास शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2021

फा. क्र. 4215- इक्कीस- ब ( एक) .-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री राजीव कुमार करमहे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल कोउनकेद्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के सदस्य सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

F. No. 4215 - XXI - B- ( 1 ) . In exercise of the powers confered by sub- section (3 ) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act, 1994 (No. 59 of 1994) , the State Government in consulation with the Hon'ble Chief Justice of High Court ofMadhya Pradesh appoints on deputation Shri Rajeev Kumar Karmahe , Principal Judge , Family Court , Betul asMember- Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ-3-105-2021-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक-1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 3609 - टी सी- 54- उपा- नग्रानि - भोपाल -2021 , भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

खसरा

क्षेत्रफल

क्रं.

ग्राम

क्रमांक

(हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

112

1 कोटरा सुल्तानाबाद

0.862में से 0.136 हेक्टेयर .

1418

अनुसूची

विकास योजना में उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित

भू- उपयोग

निर्दिष्ट भू- उपयोग

(6)

(5)

सार्वजनिक सेवाएं एवं प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

सुविधाऐं.

7.960में से 1.280

2 शहर भोपाल

1.416

योग :

सार्वजनिक सेवाएं एवं प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

सुविधाऐं.

नोटः- प्रश्नाधीन स्थल नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा -27 के अधीन ग्राहृय सूचना दिनांक 21 अगस्त 2020 में भूखण्ड क्रमांक -58 के रूप में दर्शित है.

उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9396

भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2021

क्र. एफ- 3-100-2021- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के तहत धार निवेश क्षेत्र की सीमाओं में वृद्धि कर संशोधित निवेश क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित करता है, पूर्व गठित पन्ना निवेश क्षेत्र में नवीन 14 ग्रामों को सम्मिलित करते हुयें निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की गई हैः-

अनुसूची

धार निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में:- ग्राम नवगांव बुर्जुग , खिलचीपुरा , तोरनोद, जैतपुरा, उटावाद एवं नियामतखेड़ी की पूर्वी सीमा तक.

पश्चिम में:- ग्राम चिकलिया, तिरला, माफीपुरा एवं मूसापुरा की दक्षिणी सीमा तक.

दक्षिण में:- ग्राम मूसापुरा हिम्मतगढ़ , सीतापट, पडल्या, बागडिया एवं धरावरा की पूर्वी सीमा तक.

पूर्व में:- ग्राम बगाडिया, धरावरा, बगड़ीतुर्क, उतरसी, उटावद एवं निमामतखेड़ी की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , देवास- शाजापुर मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, जवाहर नगर, ए. बी. रोड, देवास

देवास, दिनांक 17 नवम्बर 2021

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना

क्र. 2394 -देवास- नग्रानि-2021 .-देवास वर्धित निवेश क्षेत्र, के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए. समस्त ऐसे व्यक्तियों को , जिन्होंने आपत्ति या सुझाव , उपांतरण प्रस्तुत किए हैं , अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अब, देवास वर्धित निवेश के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के अधीन एतद्वारा , अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 26 नवम्बर 2021 से 03 दिसम्बर 2021 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी:-

( 1 ) जिला कलेक्टर, देवास

(2 ) आयुक्त, नगरपालिका निगम , देवास

(3) उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , देवास.

अनिता कुरोठे, उपसंचालक.

9397 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

कार्यालय, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट ( मध्यप्रदेश )

आदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2021

क्र. एफ - 1-5-17- रा.स. यू ए. 1-1189.- आदेश क्र. एफ-1-5-17- रा.स. यू ए. 1-1296, दिनांक 25 अक्टूबर 2017 के द्वारा प्रो. नरेश चन्द्र गौतम को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष की कालावधि के लिये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट का कुलपति नियुक्त किया गया था. इनके द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2017 को कुलपति पद का पदभार ग्रहण किया गया. इनका 04 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 19 नवम्बर 2021 को समाप्त हो रहा है एवं विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया अभी जारी है.

2. अतः , प्रो . नरेश चन्द्र गौतम नये कुलपति की नियुक्ति होने एवं उनके पदभार ग्रहण करने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कुलपति के पद पर कार्य करते रहेंगे . यह व्यवस्था 06 माह से अधिक के लिये नहीं होगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन , भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2021

क्र. एफ- 12-1 - रा.स. यू ए. 5-2016-1187.- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपति द्वारा डॉ. डी. के . यादव, ए. डी. जी. ( सीड्स) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( दस ) के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार ,

मनोज खत्री, राज्यपाल के अपर सचिव.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल " कचनार " ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल -462016

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021

शुद्धि- पत्र

क्र.-टी.डी.आर. 09 - वि.यो. नग्रानि-2021 .- क्रमांक 4760 , भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2021 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2021 भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 9198-9199 में प्रकाशित उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना के अंतिम पैरा में-

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 21018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र जारी करेगा.

के स्थान पर, टंकण त्रुटि होने के कारण शुद्धि- पत्र पुनः प्रकाशन

" मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र जारी करेगा ". पढ़ा जावे.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह- संचालक.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9398

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 4 अक्टूबर 2021

क्र. 7292 - प्रवा. - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि, बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम उबरा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबें का ही अर्जन किया जा रहा है . इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

66.04

उबरा

विजयराघवगढ़

कटनी

बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 7295 - प्रवा. - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि, बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम खुटेश्वर की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबें का ही अर्जन किया जा रहा है . इस कारण अधिनियम की धारा (4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

32.01

विजयराघवगढ़ खुटेश्वर

कटनी

बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

(2 ) भूमि का नक्शा का ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

9399

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्र. 7891 - भू- अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक 22 (ए) 381-2019 -एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिके उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

अर्जित की जाने वाली

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

प्रस्तावित भूमि

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(3)

छिन्दवाड़ा सिंचाई

रकबा-81.500

(2) मोहखेड ग्राम-संगम ,

(1) छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा.

प.ह.नं. -04

उपरोक्त भूमि

ब.न.-537

(6) काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण

पर आने वाली

रा.नि.मं.-

किये जाने के संबंध में.

परिसंपत्तियां.

लावाघोघरी.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

9400

क्र. 7892 - भू- अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक 22 ( ए) 381-2019-एम.पी.एस.- 31-221 , भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिके उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(1) (2) मोहखेड ग्राम - बीजागोरा,

छिन्दवाड़ा

काम्पलेक्स योजना के प.ह.नं. - 04

भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर , जिला- छिन्दवाड़ा.

ब.न.-396

उपरोक्त भूमि

छिन्दवाड़ा सिंचाई अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण रा.नि.मं.-

पर आने वाली

किये जाने के संबंध में.

(4) रकबा-225.500 हेक्टेयर एवं परिसंपत्तियां.

लावाघोघरी .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील - सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

9401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 7893- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.-31-221 , भोपाल , दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है .

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(2) मोहखेड ग्राम-कोहट

(1) छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर , जिला- छिन्दवाड़ा.

उपरोक्त भूमि

प.ह.नं. -04

ब.न. -06

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(4) रकबा-45.511 हेक्टेयर एवं पर आने वाली परिसंपत्तियां.

रैयत, रा.नि.मं.- लावाघोघरी.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील -सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9402

क्र. 7894- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिके उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2) मोहखेड

(1) छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.

ब.न. -35

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(4) रकबा-249.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(3) ग्राम - भोयारी रैयत, प.ह.नं. -04 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

9403

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 7895 - भू-अर्जन- 2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.-31-221 , भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है .

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिके उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2) मोहखेड

(3) ग्राम- कोहटमाल

(1) छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा.

प.ह.नं. -04

ब.न.-83

उपरोक्त भूमि

रा.नि.मं.-

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(4) रकबा 172.320 हेक्टेयर एवं पर आने वाली परिसंपत्तियां.

लावाघोघरी .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील - सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9404

क्र. 7896- भू-अर्जन- 2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.- 31-221, भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

(1) छिन्दवाड़ा मोहखेड ग्राम- दीप,

प.ह.नं. -04

भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा.

हेक्टेयर एवं

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

परिसंपत्तियां.

(3) (4) रकबा-83.360 ब.न.- 367 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

9405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 7897- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) 381-2019 - एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिके उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

मोहखेड

(1) छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(4) रकबा-46.476 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(3) ग्राम- टिकाडी, प.ह.नं. -04 ब.न. - 215 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील - सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9406

छिन्दवाड़ा , दिनांक 2 अक्टूबर/ नवम्बर 2021

क्र. 7964- भू- अर्जन -2021 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम चांद, प.ह.नं. 24, ब. न. 80, रा.नि.मं. , चांद

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.340 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां (घ)

प्रस्तावित खसरा नंबर

क्रमांक

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.092

205/3

1

0.093

569/1 , 574/1

2

0.155

575/2

3

योग कुल रकबा 0.340

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्र . 1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

9407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

जूनी इन्दौर, इन्दौर दिनांक 1 नवम्बर 2021

क्र. 523 - अ.वि.अ. - भू-अर्जन-21- प्र.क्र 01-अ-82-21-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार के द्वारा, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इन्दौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण के कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है , जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

ग्राम का नाम

जिला तहसील

(हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.289

इन्दौर

कैलोदहाला

जूनी इन्दौर

उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर (म. प्र. ) .

इन्दौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु.

नोट.-( 1 ) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग जूनी इंदौर, जिला इन्दौर (म. प्र. ) एवं उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषसिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

क्र. 14- भू-अर्जन- 2021.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9408

(क्र. 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम , 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.061

बैहर

बालाघाट

गढ़ी

सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट.

(म. प्र.)

ग्राम गढ़ी अनुसूचित जनजाति सिनीयर बालक छात्रावास के भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि.

अनुसूची -2 (प्रभावित धारकों की सूची )

कुल अर्जित रकबा ( हे. ) भूमिस्वामी का नाम

(6)

भूमिका प्रकार (5)

कुल रकबा (4)

खसरा नंबर (3)

(2)

क्र. (1)

असिंचित

0.061

0.061

116/1

1 कमलिया बाई पति स्व. टेकसिंह (सहखातेदार शिमला बाई, उदयसिंह, पिता टेकसिंह )

निवासी गढ़ी.

0.061

0.061

योग ..

(2) चूंकि बालक छात्रावास भवन गढ़ी हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. चूंकि निर्माण पूर्व में किया जा चुका है, अतः धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण के तहत कार्यवाही करना संभव नहीं है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3)

(4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बालाघाट की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिल्लगमन सृजित नहीं करेगा.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

9409

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 15- भू-अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) (2)

(3)

(1)

0.496

बैहर बिठली

सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, बालाघाट.

बालाघाट (म. प्र. )

ग्राम बिठली पुलिस चौकी बिठली थाना रूपझर का भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि.

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कुल अर्जित रकबा हे. (6)

भूमिका प्रकार (5)

क्र. (1)

भूमिस्वामी का नाम (2)

खसरा नंबर (3)

कुल रकबा (4)

0.486

1.040

असिंचित

1

64/2, 65 , 66

सुधीर कुमार पिता शिखरचन्द जैन जाति जैन निवासी बालाघाट भूमिस्वामी (बिठली) .

0.010

0.406

59/2

असिंचित

2 सुरेन्द्रसिंह व. चैनसिंह व. कौडू जाति गोंड सा. देह.

1.446

0.496

0.497

कुल योग

(2) चूंकि पुलिस चौकी भवन बिठली हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. चूंकि निर्माण पूर्व में किया जा चुका है, अतः धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण के तहत कार्यवाही करना संभव नहीं है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , बालाघाट की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिल्लगमन सृजित नहीं करेगा.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9410

बालाघाट, दिनांक 9 नवम्बर 2021

क्र. 30 - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा विभाग के उपयोग हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्कता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे .

अनुसूची

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. )

(6)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी . (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

कनकी

लालबर्रा

बालाघाट

भू- अर्जन अधिकारी , वारासिवनी जिला बालाघाट.

36 वी वाहिनी विसबल , कनकी बालाघाट हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .

रकबा 6.062 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में देख सकता हैं.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

9411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

बालाघाट, दिनांक 9 नवम्बर 2021

सार्वजनिक सूचना ( अन्तर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) क्र. 31 -भू- अर्जन-0001 ( अ-82) 2020-21 .- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वाराद्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार बेनी- साकडी- डांगोरली मार्ग में वैनगंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में पड़ने वाली निजी शासकीय भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु मौजा साकडी, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

ग्राम का नाम

स. क्र.

खातेदार का नाम

सर्वे नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल रकबा (हे. में. )

क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(3)

(2)

(7)

(5) 0.275

(1) साकडी

(4) 645/2

(6) 0.161

1 राजेश, टेकचंद नानेश्वरी , कला, सैवंती वल्द नवल.

बेनी-साकडी-डांगोरली मार्ग में वैनगंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य के मार्ग में पड़ने वाली निजी- शासकीय भूमि का अधिग्रहण.

645/3

0.162

0.089

2 राजेश, टेकचंद वल्द नवल

0.352

0.160

646/1

3 तेजलाल, मालिक व. तिलक

646/2

0.227

0.384

कृपाल व. भीकूलाल

4

648/1

0.142

0.142

5 मालिक व. दंदु

0.141

648/9

0.141

6 तिलक व. दंदु

630

0.053

0.575

डोगरू व. माडु

629/1-2

0.093

0.377

7 8 येशलाल व. चिरामन

629/3

0.061

0.190

कान्हू व. हगरु

9

0.381

649/1/2

0.109

10 दीनदयाल व. भीकूलाल

0.016

0.202

649/2

11 देवीलाल व. संकेलाल

3.181

1.252

योग .

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कुँआ नलकूप/वृक्ष आदि बाबत दावा, आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पन्द्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं होगी.

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 8 नवम्बर 2021

प्र. क्र. 009, दिनांक 19 जून 2020.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आश्य की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को कराया गया था. भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए, दिनांक 17 अप्रैल 2021 से 26 मई 2021 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था तथा इसके अतिरिक्त शासन आदेशानुसार कर्मचारी की उपस्थिति दिनांक 31 जुलाई 2021 तक 25 प्रतिशत निर्धारित की गई थी के कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका.

अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय- सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-

अनुसूची ( 1 )

भूमि का वर्णन-

नगर/ग्राम (3)

क्षेत्रफल (4)

तहसील (2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) जिला (1)

9.063 हेक्टेयर 11.936 हेक्टेयर

नभापुरा मल्हारपुरा

राजगढ़ राजगढ़

जीरापुर जीरापुर

नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.

20.999 हेक्टेयर

कुलयोग ..

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, तहसील खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

9412

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 11 नवम्बर 2021

भू-अर्जन- प्र. क्र. 9-अ-82-20-21 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम- बडगांव रैयत

(घ ) अर्जित रकबा 0.31 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.31

98/2

योग : 0.31

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम बडगांव रैयत ( हरसूद ) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 25 अक्टूबर 2021

पत्र क्र. 330 - भू-अर्जन- 2021.-उप मुख्य अभियंता (निर्माण- II ) पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना द्वारा ललितपुर- सतना- रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाईन ( 541 कि.मी. ) निर्माण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू- अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे:-

अर्जित रकबा

तहसील का नाम

ग्राम का नाम

(हे. में. )

(3) (1)

(2)

1.963 देवरा

रघुराजनगर

0.086 सरिसताल

रघुराजनगर

उपरोक्त ग्रामों के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 का प्रकाशन ग्राम देवरा का दिनांक 16 जनवरी 2020 तथा ग्राम सरिसताल का 20 दिसम्बर 2019 को किया गया था, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है. इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , रघुराजनगर, जिला सतना मध्यप्रदेश द्वारा अवार्ड पारित न हो पाने के कारण अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है . कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने के कारण उपरोक्त समय- सीमा अवार्ड पारित नहीं किया जा सका. स्थल का युक्ति- युक्ति सर्वेक्षण न हो पाने तथा कोविड -19 के लॉकडाउन होने के कारण अधिनिर्णय पारित नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , रघुराजनगर द्वारा पुनः 01 वर्ष की अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु ग्राम देवरा का दिनांक 16 जनवरी 2021 से तथा ग्राम सरिसताल का 20 दिसम्बर 2020 से 01 वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

9413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) , नसरूल्लागंज,

जिला सीहोर , मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 30 सितम्बर 2021

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम 2012

की धारा 3 के अंतर्गत

नर्मदा घाटी विकास विभाग

प्र.क......03.../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह , प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- सेमलपानी कदीम प.ह.नं. 32 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. 03/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.545 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.184 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

9414

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

ग्राम- सेमलपानी कदीम प.ह.न.

3

32 तहसील-नसरुल्लागंज 4

जिला- सीहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

5

3

0.005

514

0.002

510

0.003

511

0.002

478

0.005

477

0.003

462

0.014

456

0.010

459

0.007

464

0.005

465

0.005

467

0.004

468

0.002

455

0.010

451

0.004

442

0.010

443

0.002

426

425

0.002

0.011

526

0.012

523

0.016

530

0.008

548

0.009

545

0.009

550

0.014

556/2

0.003

490

0.004

412

0.002

490

0.013

565

0.009

564

0.012

563

0.005

557

0.006

558

0.006

560

561

0.010

560

0.003

0.003

586

0.002

584

0.002

585

587

0.002

0.003

588

0.003

516

0.003

511 9415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

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70

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72

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80

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83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

0.003

424

0.002

13

0.001

12

0.002

112/2

0.003

113

0.004

117

0.001

112/1

0.001

108

0.001

107

0.001

106

0.001

105

0.005

18/2.

0.001

104

0.003

101

0.001

99

0.001

98

0.001

97

0.008

301

0.005

387

0.005

386

0.001

384

0.002

336

0.009

381

0.001

364

0.001

365

0.007

369

0.002

399

0.002

398

0.002

155

0.002

156

0.005

183

0.001

180

0.002

199/1

0.009

198,194

0.002

198/1

0.001

197/4

0.002

197/1

0.002

200

0.002

202

0.001

212

0.005

193

0.008

190

0.012

282

0.002

281

0.001

277

0.005

274

0.003

286

0.002

280

0.003

285

0.001

288/2

0.006

273 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

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म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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19

20

21

22

23

24

25

26

0.005

270

0.008

268

0.007

256

0.017

254

0.002

255

0.002

247

0.002

244

0.001

246

0.005

230

0.002

35

0.002

37

0.003

40

0.008

57

0.006

70

0.004

63

0.004

61

0.005

77

0.005

53

0.004

52

0.004

15

0.002

14

0.000

12

0.003

147

0.006

145

0.005

141

0.002

142

0.002

140

0.002

138

0.003

119

0.001

120

0.002

122

0.002

121

0.545

0.003

460

0.029

469

0.013

472

0.004

438

0.009

450

0.003

448

0.006

461

0.019

427

0.004

453

0.003

521

0.020

535

0.016

532

0.010

534

0.004

547

0.001

102

0.003

95

0.0003

388

0.004

363

0.014

362

0.005

361

0.001

185

0.002

36

0.0004

59

0.003

62

0.005

46

0.003

10

0.184 9417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क 64 /अ -82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन ( भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह , प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- गोरखपुर प.ह.नं. 33 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर प्र.क. 04 /अ -82/ 21-22 कुल रकबा 0.825 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.047 हे .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9418

कंमाक

ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

ग्राम- गोरखपुर प.ह.न.33 4

तहसील- नसरूल्लागंज 5

जिला-सीहोर 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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24

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53

[ भाग 1 खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.001

112/2/1

0.011

114/2/2

0.026

114/2/1 क

0.014

115/1/1/2

0.002

115/1/2

0.026

270/1/1/2

0.028

119/1

0.027

120/1/1

0.019

139/1/1

0.014

269/2/2

0.008

121/1

0.009

121/2

0.012

122

0.013

134

0.014

143/2/1क

0.002

143/2/2/1 क

0.012

143/2/ 2/2क

0.006

143/2/2/3 क

0.006

128/3

0.005

142/1

0.002

143/2/3क

0.003

130/1/1,130/2/4,130/3/2/2

0.003

130/2/1 क

0.003

130/2/ 1 ख

0.008

130/13/1,130/3 / 2

0.002

301/109

0.002

105,106,107/1 /1

0.002

98/2,99/2,98/1/ 2,100/1/2

0.002

101,103

0.001

46,47/1/3

0.001

299/46/2/4

0.004

45/2/1

0.002

49

0.025

50/1

0.030

86/2/1क

0.001

84/2/ 1 ख

0.001

84/2/2क

0.007

89,90/2/ 2/1

0.002

93

0.004

93/102

0.006

133

0.004

134

0.004

305/289/138

0.001

289/137

0.004

139,153/1,140,298/140/1/1

0.005

303/138/1/2

0.000

303/138/1/1

0.002

139.153/1.140,298/140/2

0.004

130/1/1,130/ 2/ 2,130/3/2/1

0.031

153/2/3

0.019

284/139,139/ 2/1 ख

0.016

139,284/139/2क

0.002

159 9419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

1

2

3

4

5

0.011

157,890,309/290/156 क

0.018

156/2

0.018

156/1

0.015

83/2,155/1/1

0.004

302/174/2

0.004

176-177/3

0.003

180/3

0.002

186/1/4/1

0.000

186/1/3/घ

0.001

186/1/3/N

0.001

186/1/3/च

0.000

186/2

0.002

175/1

0.001

186/1/4/1 ( P)

0.004

185

0.001

181/1

0.004

181/2

0.004

180/1/1

0.004

176-177/1

0.001

175/2

0.002

179/1

166/2

0.007

0.002

166/3

0.027

310/77

0.006

82/ 1 ख

0.018

163/1 क

0.005

82/1/2ख

0.016

82/1/1 ख

0.002

82/2/2

0.010

83/2,155/1/2

0.009

84/1/1

0.011

84/1/2

0.012

84/1/3

0.000

84/2/1 क

0.005

84/1/4ग

0.001

84/1/ 4ख

0.008

84/1 / 4 क

0.000

79/3

0.002

73

0.001

75

0.002

73,74/2/2

0.024

52/2/2/1

0.005

53/2/1

0.017

53/2/2

0.001

44/3

0.001

46.47/1/1

0.001

46,47/1/2

0.008

59

0.004

40/3/1

0.001

40/3/4

0.006

52/1/1 /क

0.011

60/1/1

0.003

60/1/2

0.001

62

0.001

66

0.002

64/1,65,66,297/67/1 / 1 क

0.003

32,35,37/1

0.005

40/1/ 3 क

0.004

40/1/3ख/ 1

0.003

40/1/31/2

0.010

40/1/4

0.011

40/2/1

0.002

21

0.825

0.018

117/1 (P)

117/2

0.013

0.011

269/2

0.002

123

0.004

135

0.047 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9420

प्र.क्र. 05 /अ -82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन , परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- पांडागाव प.ह.नं. 25 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. 05/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.407 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.008 हे.

9421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक

2

2

3

ग्राम-पांडागाव प.ह.न .25

5

तहसील - नसरूल्लागंज जिला- सीहोर

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

म.प्र. भाासन की भूमि का योग-

2

3

खसरा क्रमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

32/2

0.005

0.001

25/1 क.28 /1 क

0.004

29

0.002

29/2/3

0.003

41/2/1.47/ 2/1

0.001

41/2/2.47/2/2

0.001

13.55.122/13

0.001

12.59.151/59/1/2/2

5.6.145/6/1.145/ 6/ 2

0.002

0.026

5.6.145/6/1

0.021

5.6.145/6/1.145 / 6 / 2

0.012

145/6/1

0.020

145/6/2/1/2/1 क

0.020

12.59.159/59/1/1/ 3/ 1

0.017

12.59.159/59/ 1 / 1 / 3 /2

0.021

12.59.151/ 59/1 / 2/1/2

0.014

12.59.159/591/2/1/2

0.010

12.59.159/591/ 2/1 /1 /

0.004

13.55.122/13/7

0.002

57/1/1

0.001

58/3

0.002

144/58

0.002

152/59/1

0.000

153/58/1

0.001

153/58/2

0.001

13.55.122/13/3/1

0.002

13/55.122/13/3/2

0.025

13/55.122/13 / 4 / 2

0.046

13.55.122/13/5

0.002

41/1/1.47/1/1

0.026

41/1/2.47/1/2

0.001

42/2

42/3

0.034

0.002

42/4

0.001

44/1/2/1

0.001

45/2

0.003

46

53

0.002

0.001

147/56/क

0.002

57/2

0.002

58/1

0.004

63.64.81/1/1/क

0.002

136/63

0.001

152/89/1

0.003

138/ 82/1/1,142/ 81 /1/ 1 / 1

0.004

63/2/1K/5.65/81/3.153/ 65/2

0.001

142/81/1

0.001

80/1ख

0.005

65,78/1/ख

0.002

66.67.68.1/ख

0.003

77/ 3/ 1 क

0.003

77/3/ 1 ख / 1

0.002

77/3/ 1 ख 2

0.001

77/3/ 1 ख 3

0.001

77/3/ 1 /ग/ 1

0.008

74,77/3/2/ग/3

0.003

75/1

0.008

77/2/क

0.003

77/2/ख

0.002

77/2/ग

0.003

77/1/ 1 ख

0.407

85

0.001

0.003

79/1/2

0.002

79/2

0.001

136/64

0.001

138/82/2

0.008 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

9422

प्र.क्र. 06/अ -82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- सुकरवास प.ह.नं. 08 तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर

प्र.क्र. 06/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.516 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.004 हे.

9423

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक

1

2

1

2

3

4

ग्राम- सुकरवास प.ह.न .08 तहसील- नसरुल्लागंज 5

जिला- सीहोर 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

5

3

0.001

257,266/2/2/2/2

0.001

267/2

0.004

267/3/2/2

0.003

223/2/4

0.016

262/1/2

0.017

262/2/5

0.011

257/2,266/1/2/2/ 2

0.003

255/2/1

0.003

257/1/1

0.002

257/1/2

0.002

249,251/1

0.001

234

0.001

90,231,234/2/3/1

0.020

235,.236..237

0.009

260/2/2/1

0.010

260,261/1

0.002

226,227/1/3

0.009

260,261/2/1

0.003

260,261/2/2/1

0.012

262/1/1

0.012

184,190/2/3/3

0.025

190,184/3

0.002

184,190/1/ 2

0.013

179/2

0.010

188/1/2

0.002

189/1

0.005

184,190/4/1

0.004

184,190/4/2

0.004

184,190/4/3

0.004

184,190/4/4

0.004

184,190/4/5

0.007

191/2

0.004

226,227/ 2 /1 ( P)

0.001

90/231/234/1/2/2

0.003

90,231,234/2/ 1 / 2

0.003

88/1/4

0.011

88/3/2

0.007

88/3/3

0.002

88/3/4

0.005

88/4/4

0.006

86/1/3

0.003

84, 277/84, 287/277/84/1/2

0.005

84, 277/84, 287/277/84/1/1

0.003

84,277/84,287 / 277 / 84/2/ 1

0.006

85,277/84/2/7,277/ 84/2

0.004

66,81/2/2

0.010

60/1/1/2

0.002

62.63,64/1/2

0.004

62,63,64/1/3

0.003

62.63,64/1/4

0.006

62,63,64/2/ 2

0.002

66,81

0.004

77/1/ 1ख [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9424

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

1

2

3

0.004

77/1/1/3

0.005

78.79.80/1/2

0.005

91/1

0.005

91/2

0.005

91/3/2

0.0003

205/1/1

0.004

206/2

0.012

202/2

0.003

205/2ख

0.011

0.014

191/1/2

0.006

191/3

0.001

192

0.006

193/1

0.002

179/1/6ख

0.007

179/1/9ख

0.002

179/1/10ख

0.001

282/173/3

0.001

176/3

0.003

178/2

0.0004

179/1/1/1 क

0.001

179/1/1/3

0.004

179/1/ 1 ख

0.006

179/1/12ख

0.001

93,197/25/1

0.003

93,197/2ख

0.002

55/1,56,68,70 /1

0.002

55/1,56,68,70/6/2

0.003

55/1,56,68,70/2/ 1 (P)

0.002

55/1,56,68,70/4/1

0.007

55/1,56,68,70/4/2

0.003

55/1,56,68,70/4/3

0.006

55/1,56,68,70/5 / 2/3

0.003

55/1,56,68,70/2/1 ( P)

0.001

52,284/52/3

0.005

55/1,56,68,70/1/ 3/1

0.001

55/1/5/1/1,56,56,68,70

0.003

55/1/5/2,56,68,70

0.004

60/1/1/1/1/2

0.003

0.001

118,120

0.002

159/2/1

0.002

163/1

0.002

163/2

0.001

165/1

0.002

165/2/1

0.002

178/1,2

0.001

175/1 ख

0.001

12/4

0.001

274/140/2

0.002

12/2

0.009

12/3

0.001

275/139/2

0.004

140

0.004

274/140/1/1

0.004

274/140/1/2

0.001

6/3

0.001

15/1

0.003

7/1

0.001

12/1

0.516

0.001

174

0.001

166/2

0.002

8

0.004 हे.

9425

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र. 07/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला- सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन , परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

1.ग्राम- बरखेड़ी प.ह.नं. 06 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर

2.प्र.क्र. 07 / अ-82/21-22 कुल रकबा 0.184 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.00 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9426

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.006

97/49/1

0.001

73,74,75/2/3

2

3

4

5

ग्राम- बरखेड़ी प.ह.न. 06 तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सिहोर

0.001

21/2/2/1क

0.005

70,71,72/2/1

0.005

75

47/2/1,48/2/1,49/2 / 1,57 /2/1,5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

0.030

8/2/1

0.007

'24/1/4,26/1/4

0.006

11/2

0.001

27

0.006

20/1/1क,99/20/1/1 क , 100/ 20/1 /1क

0.003

0.005

8/1/2

0.005

8/2

0.001

12/3,13/3

0.007

80/1

0.005

73,74/75/1/2

0.003

73,74,75/2/3

0.004

73,74,75/2/4

0.006

23/2/2

0.0007

88

0.003

90/1/1

0.003

90/2

0.009

75

0.002

47/1ग ,48/1ग, 49/ 1,57/1 ग ,58/1 ग

47/2/1,48/2/1,49 /2/ 1,57 / 2/ 1,5

0.004

8/2/2

0.006

29/1/1/1

0.019

29/1/1/2

0.012

29/2/1

0.004

29/2/2

0.002

19/1/1

0.010

2/2

0.184 हे.

9427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क 68/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- सीगांव प.ह.नं. 20 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र.४/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.555 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.089 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9428

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

4

5

ग्राम-सीगांव प.ह.न.20 तहसील - नसरुल्लागंज जिला- सीहोर 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.003

297/1/3

0.005

297/1/1/1

0.006

294

0.006

294/2/2/1,295/2/2 / 1,297 /2/2/ 1

0.008

297/2/1

0.003

290/2,292,292

0.002

192/2/1, 302/2/1 , 303/2/1 , 304/2/1

0.001

192/2/2, 302/2/2, 303/2/2 , 304/2/2

196/2/1,195 /2/1,194/2/1,187/2/1,189

0.019

/2/1

196/2/2,195/2/2,194/2/2,187 /2/2,189

0.003

/2/2

0.013

306,307

0.008

308

0.035

310/2

0.045

316

0.020

157( P)

0.037

159/2/2

0.026

159/3/2 ( P )

0.009

159/2

0.004

151(P)

0.027

153

0.003

167

0.001

169/2

0.002

169/3

0.008

155/1,166/1,174/1,175/1

0.002

169/1

0.001

284,285/2/2/ 2

0.003

273/1

0.002

273/2

0.002

266/4

0.004

230/2/4,231/1/2/4

0.003

231/1

0.005

285

0.004

265/2,267/ 2,231/ 2

0.002

274/3,275/1/3 ( P)

0.006

276

0.002

277

0.005

278

0.003

269/1

0.002

272/1

0.003

272/2

0.001

275/1

0.004

290/1,293/2

187

0.009

0.004

200,201

0.003

280

0.007

123,124 ( P)

0.012

158 ( P) 9429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

48

49

50

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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.001 159/1/1

0.003 159/1/2

0.000 127

0.003 133

0.035 135/1/1

0.005 135/1/2/3

0.009 142/1,148/1

0.020 33/1/2,35/1/2

0.002 33-35/1/1/1

0.005 33-35/1/1/2

0.001 33-35/1/1/ 4

0.027 137

0.006 33/2,35/2

0.007 36/1/1,37 /2 /1/1,340/36/1/1

0.003 38

0.004 39

0.007 40

0.005 44/2,45/2

0.004 44/1,45/1

0.006 15/2(P)

0.011 19/2

0.003 29

0.005 244/1

0.555 हे .

0.018 318

0.006 325,326

0.005 232,233,263,346 / 232 ( P )

0.013 195 &197

0.002 193,194,195,189,187,3 /2

0.004 125,126,128,343/128

124

0.004

0.006 329/36

0.004 233

0.004 295

0.004 285

0.019 136,138,140,345/140

0.089 हे .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9430

प्र.क्र. ०१ /अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह , प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- इटावाकला प.ह.नं. 18 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. 09.../अ-82/21-22 कुल रकबा 0.798 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.005 हे.

9431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कंमाक

ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

1

2

1

2

3

4

5

ग्राम-इटावाकला प.ह.न. 18 तहसील- नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.004

306/1/3/5

0.003

313/1/2

0.011

313/1/3

0.002

306/1/1/3

0.006

306/1/3/1/1

0.008

306/1/3/2

0.001

306/1/3/1/2

0.003

305/1,306/2,306/2/1/4

0.001

306/1/6/6

0.003

194/1/1/1,195,196

0.004

194/1/2,195,196

0.004

194/2/2,195,196

0.003

194/2/1,195,196

0.002

208/2,209/2

0.007

200/1/ख

0.003

201

0.002

202/2/1,203,204,298

0.003

202/2/2/2,203,204,298

0.003

235/2

0.005

213

0.008

214

0.041

218/1

0.018

157(P)

0.032

158/1

0.009

169

0.003

170/1/क, 171

0.002

170/1 /ख

0.031

123/1/1/1,125/1/1/1

0.017

123/1/1/2,125/1/1 /2

0.001

124/1

0.001

124/3

0.003

151/3

0.002

158/3

0.005

1,65,166

0.002

167/1

0.004

163,175,176,177,185 /1 /1 /1 / 1

0.003

163,175,176,177,185/1/1/1/2

0.004

163,175,176,177,185/1/2/2/3

0.004

181,183,187,188/2/1/2

0.004

186/3 /क

0.002

181,183,187,188/2/1/2

0.006

181,183,187,188/2/1/3

0.002

181,183,187,188/2/ 2/1

0.001

106/1,107,108

0.003

109/1kh

0.003

109/2

0.001

110/1

0.004

84/3/1/4,116

0.004

84/3/1/5.116

0.004

118/2/3,119

0.003

121/1

0.014

121/2..

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9432

53

54

55

56

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58

59

60

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62

63

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65

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67

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69

70

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116

117

118

म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

1

2

0.012

121/3.

0.012

123/1/1/1,125..

0.001

84/1/2/2.116

0.004

84/1/3/3,116/1/3/3

0.0004

84/1/3/6,117

0.012

84/1/1/1,116

0.002

87/1

0.007

88

0.002

84,116/1/1/1

0.004

97/1

0.002

92/1

0.007

99/2/2..

0.003

99/1/1/1

0.001

91/2/2

0.001

91/2/3/1

0.005

32/1/1/1,33,34,315/34

0.002

32/1/1/2,33,34,315/34

0.002

32/1/2/1,33,34,315/34

0.001

93(P)

0.008

29/1/1/2/1.

0.007

29/1/1/1/2kh

0.003

29/1/1/1/2k

0.003

36

0.002

29/1/1G/1

0.009

43/2/1,45,44/2,47/1,50

0.006

43/2/2,45,44/2,47/1,50 ( P )

0.002

43/3,45,43,45/4,44/2,47/ 2

0.004

142/2

0.003

143

0.023

77/1/क.78.130,131

0.008

66

0.005

132/1/1

0.024

132/1/2

0.003

138/2/1

0.004

75

0.014

76

0.019

323/75/1

0.018

323/75/2

0.001

49

0.009

58,61/2,62/2

0.002

62/1.62/2

0.001

50

0.002

57

0.002

52/1

0.001

52/2

0.007

18

0.008

19

0.003

20

8

0.002

0.007

6,9,13,14 , 15/1/1/1,2

0.007

6,9,13,14,15/1/2/ख

0.006

6,9,13,14,15/1/2/

0.007

6,9,13,14,15/2/2

0.005

6,9,13,14,15/2/3

0.013

64

0.053

65.66.65

0.012

69/1

0.015

69/3

0.010

69/2

0.038

68( p)

0.001

70( p)

71

0.001

2/1/1

0.003

0.006

2/2

0.002

2/1/1

0.007

2/1/4

0.798 हे .

0.002

192/1/2

0.0004

124/2

0.002

152

0.005 हे.

9433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र. 10 /अ -82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला- सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह , प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम छिपानेर प.ह.नं. 22 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र.10 /अ-82/21-22 कुल रकबा 0.306 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.105 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9434

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

4

ग्राम- छिपानेर प.ह.न. 22 तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सिहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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16

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18

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खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.004

103/2/2

0.003

100/2/1

0.005

100/3/2

0.002

96

0.004

98/2/2/2

0.003

98/3/1

0.007

98/3/3/1क

0.002

98/3/3/2

0.003

95(P)

0.007

193/123/210/109/क

0.004

193/126/210/10/j

0.004

201/193/109/126/2 क

0.002

213/96

0.004

110/1/2

0.002

109/1,123 /1,126/1,209/109/2/

2

0.005

109/1,123/1,126/1,209/109/2/ 4

0.002

109/1,123/1,126/1,209/109/4/ 2/2

0.004

109/1,123 /1,126/1,209 /109/11

9

0.002

111/213

0.003

111/3/2/5

0.004

109/2,126/1/2

0.003

109/1/2,126/1/4ग

0.032

116

0.007

122

0.0006

77/1/2/1

0.004

77/1/2/2

0.003

77/2,79

0.002

77/2/2/2/1/2

0.032

77/2/79/2/3/2/3

0.004

77/2/79/2/4

0.007

115/1

0.001

149/1/2

0.001

149/1/6

0.004

149/1/7

0.0007

149/1/1/2

0.007

24,26/1 /1

0.016

31/1/1/2 9435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

0.018

31/2

38

0.004

33

40

0.003

35

41

0.005

36,37

42

0.002

71

43

0.003

73

44

0.005 45

5,7/1/1

0.003

14

46

0.011 47

16,40

0.009 48

5,7/2(P)

0.011

9

49

0.012 50

47/48/2

0.003 51

49/2/2

0.009

50

52

0.001 53

206/52/2/2

0.001 54

194/5/3/1

0.306 हे .

म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

1

0.005

117

2

0.006

118

0.036 3

76

4

0.0009

148

5

0.003

105/4

6

0.002

214/110/1

7

0.014

26,26/2/4

8

0.005

26,26/2/5

9

0.030

24,26/3

0.105 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9436

प्र.क 12/अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- चौरसाखेडी प.ह.नं. 23 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर

प्र.क्र. 1.2./अ-82/21-22 कुल रकबा 0.350 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.00 हे.

9437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक

2

ग्राम- चौरसाखेडी प.ह.न.23 तहसील- नसरूल्लागंज जिला- सीहोर

6

7

8

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11

12

13

14

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63

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65

66

67

68

69

खसरा कमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.001

204/1/1

0.001

204/2/क

0.001

204/2/ख

0.001

206/1/ क/208/263/ 208

0.002

206/1/ख/206,208,263 /208/ 1ख

0.002

232/240/4/1

0.001

232/5

0.002

234/1

0.001

234/2

0.002

234/3

0.003

209

0.029

232/240/1

0.017

232/240/2/1/1

0.004

238/1

0.001

241/2

0.002

241/3

0.002

241/4

0.001

242/289/1

0.007

246/1

0.001

255/1

0.009

269/240

0.001

135/1/2

0.002

135/1/3

0.002

160/242

0.001

3/2/ख

0.001

4/1.

0.002

10/1

0.002

0.001

4/1

0.003

12/1

0.005

12/3/1

0.003

124,125/1

0.001

124/2

0.026

124,125/3

0.020

124,125/4

0.001

124,125/5

0.011

286/124

0.002

167

0.002

168/2

0.002

82,83/1

0.001

82,83/2

0.003

71,72/1

0.003

101..

0.001

103..

0.001

105/1/1

0.001

105/1/2

0.001

106

0.024

13/1(P)

0.009

14/2

0.002

15/1

0.025

15/2

0.032

27/1/क

27/2

0.003

107/1

0.002

108/1

0.001

109

0.001

11/2

0.001

20,21/1/1

0.013

0.006

20,21/1/ 2

20,21/ 2

0.004

20,21/3

0.022

23.24/3

0.007

25

0.001

0.001

40/1/क

40/2/क

0.001

42

0.001

0.002

43,44/1/1

51

0.001

64

0.003

0.350 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9438

प्र.क्र. 13/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्दहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह , प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- गिलहरी प.ह.नं. 25 तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर

प्र.क्र. ..3../अ-82/21-22 कुल रकबा 0.403 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.031 हे .

9439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कंमाक

ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

4

ग्राम- गिलहरी प.ह.न. 25 तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सीहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

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15

16

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44

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

5

0.001

48/2/1/2

0.003

36/1( P)

0.001

36/3( P)

0.003

38/2/1

0.003

47/1

0.001

33/1,34/1

0.017

36/4( P)

0.005

51/1( P)

0.003

53/54/2

0.001

53/54/3

0.001

53/54/4

0.001

53/54/5

0.001

53/54/6

0.001

53/54/7

0.013

55/1

0.025

55/2

0.003

55/3/1

0.007

55/3/2

0.004

55/4

0.002

74,75/3

0.002

76/2

0.003

78/1,79/1

0.001

78/2,79/2

0.002

80,81,82/1

0.001

80,81,82/3

0.001

80,81,82/4

0.016

84/1,85/1

0.018

84/2/1,85 /2/ 1

0.020

180/83

0.004

89/1

0.002

90/2

0.003

119/1/ख

0.012

91/2/1/1

0.013

56/1

0.001

56/2

0.002

94

0.003

100,102/1

0.001

100,102/ 2

0.031

23/3

0.003

24/2/1

0.002

24/2/2

0.034

24/2/3

0.023

26,27/1

0.001

28/29/1/3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

9440

45

0.002

19/3,20/2,22/2

46

0.002

23/1

47

23/2

0.028

0.002 48

0.014 49

12/2

50

0.001

24/1/1

51

0.027

4/2

52

0.003

4/1/2

0.007 53

3,5,6,7/2/1

54

0.001

177/9/2

0.001 55

2/3

56

0.001

15/1

0.004 57

20/1,21/22/1/ 1

0.002 58

20/1,21/22/1/ 2

0.001 59

40,43,44,45/1/2

0.403 म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

90/2

0.005 1

2

0.005

96(P)

0.001 3

25(P)

9/1

0.012 4

5

96

0.004

2/2

0.001 6

0.003 7

70,71,72

0.031 9441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र.1.1 /अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- झकलाह प.ह.नं. 22 तहसील नसरूल्लागंज जिला-, सीहोर

प्र.क्र. 11/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.295 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.006 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9442

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

1

2

1

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में )

5

3

0.005

90,91,141/108 /2 /ख 1

2

0.0003

90,91,141/108 /2 /ख 3

3

0.001

141/108/2/2क

ग्राम-झकलाह प.ह.न .22 तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सिहोर 4

5

109

0.002

0.005

112/3,113/3,146/112/3

6

7

8

9

0.002

110

0.014

88/1/1

0.015

88/2

0.005

112/1/1,113 /1 /1,146/ 113/1/1

10

11

12

13

14

0.002

116/1/ख

0.002

116/1क

0.001

116/1ग

0.003

116/3 क

0.001

139/117/घ

15

16

17

0.002

121

0.001

123

0.001

125,143/127/2/2/2

18

0.001

125,143/127/ 2/2/3

19

20

0.002

126/3

0.002

143/127/1/1/1

21

0.0003

143/127/1

22

0.007

148/118/1

23

24

25

26

27

28

29

30

31

0.004

77/1/1/3

0.006

78/1

0.004

79/1

0.003

80/1क

0.001

80/1ख

0.010

81/1

0.003

84/86/2/3/2

87

0.001

0.002

84/2,86/2/1 9443 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

32

33

34

35

136

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

0.007

53/1/1/1

0.003

53/1/1/2

0.008

56/136/56/15/1/1/2

0.022

56/136/56/15/1/1/3

0.002

56/136/56/13/1

0.002

56/136/56/13/2

0.010

56/136/56/15/1/1/1

0.003

56/136/56/14/1क

0.003

39/1

0.002

40/1/1/1

0.001

40/1/1/2

0.002

40/2/1/2

0.001

40/2/1/3

0.001

140/39/2/1

0.008

32/1/1/4,33/1/1/4,34/1/1/4

0.008

32,/33,34/1/1/5

0.001

97,98/2/2,102/ 2

0.002

97/3,98/2/3,102/3

0.001

32/1/1/2,33/1/1/2,34/1/1/2

0.001

32,33/1/1/3,34/1/1/3

0.003

32/1/1/2,33/1/1/2,34/1/1/2

0.001

38/2/ 1ख

0.005

38/2/2/1क

0.005

38/2/ 2/1क

0.002

39/2/1/1

0.002

39/2/1

0.004

53/2/2

0.003

53/2/1ख /2

0.002

56,136/56/12

0.001

56,136/56/9/17

0.002

56,136/56/7/5

0.002

56,136/56/7/3

0.002

56/9/2,135/56/9/2

0.001

56/9/3,135 /56/ 9/3

0.001

16/1/2ख

0.002

16/1/2 ग

0.001

16/2

0.001

17 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9444

0.001 70

18/1

৯ 71

0.002

18/2

0.005 72

18/3

0.002 73

56/3,136/56/3

74

0.001

56,136/56/7/1

0.002 75

56/7,136/56/7/4

0.0007 76

56,136/56/7/2

0.001 77

56/2/3,136/56/2/3

0.002 78

56/1,136/56/1 क

0.002 79

2/1/3क

0.001 80

2/1/ 3ख

81

0.001

2/1/ 3 ग

0.001

82

2/1/3घ

0.002 83

0.001 84

28/1/1

0.001 85

28/2/1/2,29/1/ 2 ( P )

0.007

86

37/1क

0.0002 87

27/1

0.001

28/1/2

88

0.001

89

28/2/1/1,29/2/1/1

0.002 90

0.001

28

91

0.004 92

32/2/2/1/1,33/2/2/1/1,34/2/2 /1/1

0.295 हे .

म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

1

0.001521

143/127/1/1/4

2

0.002389

143/127/1/1/5

3

0.001781

40/1/2,40/2

4

0.000347

31/2/2

0.006 9445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

1 प्र.क्र. 14 /अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है , उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला- सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- बगवाड़ा प.ह.नं. 24 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. 14/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.877 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.011 हे.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9446

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक

1

2

1

[ भाग 1 खसरा कमाक

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

267,268,271,272,273,274,275,276 ,

0.004

277,418/275( P)

2

ग्राम बगवाड़ा प.ह.न.24 3

तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर 4

5

6

7

8

9

10

0.004

421/1

0.026

423,455/424

0.004

424/1/1/1,425/1

0.037

424/1/1/ 2,425/1

0.040

427/1/1/1,428/,429/2

0.028

427/1/2/4,428,429

0.049

427/2/1/1,428,429/1

0.011

427/2/1/ 2,428,429/1

0.007

432/1/1,433,435,436,437,438

11

12

0.005

432/1/2,433,435/1,436,437,438/2

0.017

432/1/3,433,435,436,437,438/1/3

13

0.009

432/1/4,433,435/1,436/2,437,438/4

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0.001

432/1/5,433,435/1,436/2,437,438/5

0.003

441

0.002

417/1/1,418/1 /1

0.001

417/2/क ,418/2

463/403

0.005

465/430

0.003

416/1

0.003

0.009

416/2/क

0.010

443/1/1,443/2

0.012

400/1/2,400/2,402/1/ 2

0.007

406/1

0.005

383/1/1/क , 396,397,398,399/1 / 1 क

26

27

28

29

30

31

32

33

0.005

382/1 /क

0.028

278/2/क/1

0.003

278/2/क/2/1

0.001

278/2/क/2/2

0.023

278/2/क/ 3

0.005

280/1,281/1

3/2.

0.031

0.002

267,268,271,272,273,274,275,276 ,

277,418 / 275 ( P )

34

35

36

37

38

39

0.011

264/1/ख , 265/ 1 ख

0.038

257,258/2/ घ

0.025

470/257/2

0.007

259/2/2,260,261,262/ 263/ 2/ 2

0.008

259/2/3,260,261,262,263/ 2/3

0.033

259/2/4,260,261,262,263/2/4

40

0.004

231 9447 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

0.005

238(P)

0.006

2,46,247

0.066

238(P)

0.006

37/1

0.005

37/2

38/1

0.010

38/2

0.003

39/1

0.008

39/2

0.002

0.006

40/1/2,41,238/1,239/1/ 2

0.006

40/1/3,41,238/1,239/1/3

0.001

196/1/क

0.004

198,199,200/1

0.005

198,199,200/2/1

0.004

188/1/क ,189/1

0.005

201/1/1,202,203/1/1

0.005

201/1/2,202,203/1/2

0.002

201/2,202,203 / 2/2

0.004

201/2/1,202,203/2/1

180/1.186/1

0.004

0.003

184/1

0.003

184/2/क

0.011

205/1 / 1/क

0.002

172/1,174/1

0.001

173

0.005

167/1 /क

0.003

167/1 /ख

0.003

167/1 /ग

0.003

175/1,176,177,478/176/1

0.004

175/2,176,177,478/176/ 2

0.002

175/2/1/1,176,177,478/176

0.006

181/1

181/2

0.004

0.005

150/1/1,159/2/1

0.004

160/1

0.002

160/2/क

0.004

152/1/क, 154, 156/1 क

218

0.001

0.002

219

223/1

0.002

0.006

224/1

224/2

0.001

55

0.001

56/1

0.001

64/1

0.003

0.006

148/1

0.005

96/2/1/क/1,101,102,106,107

108

0.0003 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9448

0.002 89

109/1

109/2

0.001 90

0.003 91

109/2/1/2

0.007 92

109/2/2

0.003 93

18/1/1/2,19,24,25/1/1/2

0.004 94

18/1/1/2/1 /क,19,24,25/ 1 /1 /2/1 /क

0.001 95

18/1/1 /2/ 1 /ख , 19,24,25

0.010 96

18/1/1/3,19,24,25/1/1/3

0.003 97

18/1/1/4/क, 19,24,25

0.004

32/1

98

99

0.006

15,16/1

0.001 100

15,16/2

0.004 101

18/2/ख , 19,24,25

0.005 102

80/1 /क/ 1

0.008 103

91,92/1 /1/1 ( P)

0.003 104

80/2/ 3/ख

0.004 105

85/1,87/2/1

106

0.009

110/1/2/क/2/2

107

126

0.002

0.005 108

129/1 /1 /क

130/1

0.003 109

0.005

135

110

0.006 111

142/2/1,143,147/2/1

0.006

149

112

0.877 हे.

म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

1

0.003

31

0.005 2

474/34

3

0.003

79

0.011 हे .

9449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र. 15/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम-रानीपुरा प.ह.नं. 21 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर प्र.क्र. 15/अ-82/ 21-22 कुल रकबा 0.418 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.001 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

9450

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

ग्राम-रानीपुरा प.ह.न .21 4

तहसील- नसरुल्लागंज 5

जिला- सीहोर 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

5

3

0.001

79

0.003

72/1/1/2

0.001

136/72

0.000

58/1/4

0.015

58/1/1 ( P)

0.005

58/1/1/1/2/2/ क

0.010

58/1/1 /1 / 2/2ख

0.003

58/2/1/2

0.001

58/1/2

0.004

58/2/2

0.001

58/1/1/2/1

0.003

58/1/1/2/2

0.004

125/58(P )

0.004

126/58/1

0.002

127/58/3

0.001

127/58/4

0.003

128/54,124 /58/2

0.002

68

0.003

58(P)

0.004

85

0.016

54/1,61/2/1/2/5

0.015

117/54

0.001

133/128/54/1

0.003

133/128/54/2

0.003

125/58( P)

0.001

135/125/58/2

0.029

Z8

54/1/57/1/1,118/54 ,

0.035

123/57/2

0.044

57/1/4,57/1,118/54, 123/57/2 , 119/56/3,127/58 /2

0.001

45

0.018

59/2/2

0.007

116/51

0.029

117/54

0.002

19,24/3

0.001

65/1

0.003

11,23/1

0.006

12/2

6/3

0.002

0.001

6/4

0.000

8

9/2

0.010

0.001

45

0.0130

28(P)

0.001

43/1 9451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

46

0.014 45

0.000

41

46

0.002 47

47,48,49

0.001 48

47,48,49/1

0.001

34

49

0.002

35

50

27

0.004 51

0.004 52

28(P)

0.003

132

53

0.002

28(P)

54

0.032

2/1/2

55

0.010 56

1/2/ 1ख

0.009 57

3/1/2

0.007

3/2

58

0.004 59

3/1/1ख

0.012 60

6/1

0.418 म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

0.001 1

77

0.001 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9452

प्र.क्र .16 /अ-82 /21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- नारायनपुरा प.ह.नं. 24 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर प्र.क्र. /अ -82/ 21-22 कुल रकबा 0.409 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.004 हे .

9453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

1

2

1

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.011

139,140,141,142,143,148/2/3

139,140,141,142,143,148/2/2/3

2

3

4

ग्राम नारायनपुरा प.ह.न.24 तहसील- नसरूल्लागंज जिला-सिहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

0.002

(P)

0.003

132/2

0.059

31,32,160/32

34

0.018

0.001

38/1

0.000

38/2

0.002

44,45/1

0.001

77

79/1

0.003

0.001

79/2

0.002

79/3

0.001

67,72,73,74/ 1 ख/ 1/1

13

14

15

16

17

18

0.000

67,72,73,74/1 ख / 1/2

0.001

75/2

0.001

75/3

0.003

47,158/60/1/2

0.004

48,51,52,54/2/2क

0.003

48/2/4,51,52,54/2/ 4ख

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0.006

49

0.006

50/1

0.012

50/2

0.014

50/3

0.018

21

0.004

22,23.151/23/1/ 2

0.001

24,25,26,29/2/1

0.002

24,25,26,29/1

0.007

24,25,26,29/2

0.003

24,25,26,29/4

0.005

56,58,1/1 ( P)

31

0.003

57

0.016

3,8,9,12/ 7 क

32

33

34

0.029

3,8,9,12/7 / 1

0.004

13/2/2K ,15,17,159/15/2 /2ख

35

36

0.002

13,15,17,159/2/3 क

0.006

13/2/3ΚΗ , 15,17,159/15/ 2/3ख

37

38

39

40

41

42

43

0.002

14

0.017

19/ क

0.003

20

0.005

56,58/1

0.002

59

0.001

65/2

0.014

1,8,9,10,12/1

44

45

0.002

3,8,9,10,12/2

0.020

3,8,9,10,12/4 क/ 1

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

9454

0.010

46

3,8,9,10,12/6

0.014

47

3,8,9,10,12/7 ग

0.011

1,2/3

48

0.008

1,2/6

49

0.014

1,2/7

50

0.010

1,2/10

51

0.004

52

3,8,9,10,12/4 /2

0.015

4,5/2

53

0.010

54

4,5/4

0.409 हे .

म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

0.007

53/55

1

0.004

33

2

0.0001

78

3

0.0002

4

60(P)

0.004 हे.

9455

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क /अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम-महागांव कदीम प.ह.नं. 33 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर

प्र.क्र.17/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.546 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.043 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9456

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

4

ग्राम- महागांव कदीम प.ह.न .33 तहसील - नसरूल्लागंज जिला- सीहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

5

0.003

55

66

0.001

67

0.002

51

0.017

72

0.010

73

0.011

0.004

50/1/1

0.023

50/1/2

0.014

50/2

0.002

48/2/1

0.002

212/1

0.002

212/2

0.003

40/7

0.005

80,303/84

0.004

83/1/3

0.002

83/1/4

0.003

85/2, 291/86/2

0.001

291/86/1

0.009

75/1/ 1 च

0.007

75/1/ 1ख

0.008

76/1, 77/1 , 307/75/1

0.010

79

0.002

82/2

0.005

82/3

0.002

83/1/4( P)

0.005

83/2

0.010

83/1, 90/1, 91/1

0.001

83/2, 90/2 , 91/2

0.003

83/3, 90/3 , 91/3

0.002

83/4, 90/4, 91/4

0.001

98/1/1/ 1ख

0.001

98/1/1/ 2ख

0.004

102( P)

0.003

108&109

0.001

116

0.002

117/2/1( P)

0.005

40/4

0.002

41/2/1

0.001

118/2

0.0003

128

0.004

208/1/1, 209/1/1

0.006

208/1/2, 209/1/2 9457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

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77

78

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82

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85

86

87

88

0.004

208/2, 209/2

0.002

213/1/2

0.003

214

0.002

215/1

0.004

205/2/1/2 , 205/2/2/2 , 215/2/1/2,215/ 2/ 2/ 2 ( P)

0.002

216/2( P)

0.002

216/3

0.003

217/2

0.000

219

0.002

220/1

0.007

229/2( P)

0.006

15/2ख

0.007

15/2च

0.003

14/2/1( P)

0.007

286/15

0.003

22/23/24/25/26/30/1/1/1क

0.002

22/23/24/25/26/30/1/3 क

0.021

22/23/24/25/26/30/2/1

0.010

18/1, 17/1

0.001

28

0.015

39/3/ ग

0.012

39/1

0.017

39/2

0.013

32/1/1

0.020

32/1/2

0.002

311/35/1

0.0003

32/2/2

0.006

37/1

0.001

37/2/1

0.001

37/2/2

0.002

37/2/3

0.001

37/2/4

0.005

36/1.

0.002

308/34

0.019

6/1च/2, 7/1च/ 2

0.014

6/1/क 7/1/क

0.002

6/2/ 3 ग 7/2/3 ग

0.002

9,10

0.003

12,13

0.001

14/1/2

0.003

304/12

0.002

229/2( P)

237

0.018

0.025

253, '254

0.004

255/3(P)

0.016

260/1/6( P) 9458

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

89

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100

101

102

103

104

म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0.001

301/255 ( P)

0.002

300/260( P)

0.001

250/2( P)

0.002

250/3

0.013

250/4

0.003

250/5( P)

0.005

277/2/1

0.001

277/2/2

0.002

243( P)

248

0.002

0.002

250/2( P)

0.004

261/2

0.002

262/2

0.003

255/3( P)

0.003

260/1/6( P)

0.003

300/260( P)

0.546 हे .

0.002

211

0.0005

116

127

0.001

0.0003

219

0.0006

27

0.003

242

0.0001

249(P)

250/4

0.013

0.001

275( P)

0.003

277/1/1 ( P)

0.007

277/1/1 ( P)

0.001

250/1 ( P)

0.011

238

0.043 हे 9459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र. 18 /अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम बड़नगर प.ह.नं. 25 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर

प्र.क्र. 18 /अ-82 /21-22 कुल रकबा 0.217 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.008 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9460

कंमाक

ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

ग्राम- बड़नगर प.ह.न .25 4

तहसील- नसरुल्लागंज 5

जिला- सीहोर 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1

2

3

4

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में )

5

3

0.002 124/5 /ख

0.003

124/6/1

0.002 57/1/3/2

0.002

57/1/3/1/1

0.007

57/1 /2क

0.002 60/1/1

0.001

60/2

0.003

61/1

0.003

49

0.007

52,53,54,55,56/2/1/ 1

0.011

43/1/3/2

0.009

43/1/3/3

0.009 44/1/1

0.021

44/1/2

0.002 32/1/3(P)

0.036 35/36/ 1 / 1 ख

0.020 38/2

0.011

130/38

0.004

29,30,146/29/ 1 / 1 / 2/ख

0.001

32/1/1

0.005 33/1/2

0.010

20/2

0.002 21/2,22/4

0.002 21/3/22/4

0.024 21,22/ 5/1

0.020 21/4,22/4

0.217

0.003 127/8

0.003

58

0.001

62

0.001

50

0.008 9461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र. 19 /अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम-जामुनियाकला प.ह.नं. 26 तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर प्र.क्र. 19./अ-82/21-22 कुल रकबा 0.309 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.017 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9462

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.0004

24/2,25/2

1

2

3

0.006

24/2,25/2

0.003

28,29,30/1/1 /1 क

0.002

28,29,30/1/4

4

ग्राम-जामुनियाकला प.ह.न. 26 तहसील- नसरूल्लागंज जिला- सीहोर 5

0.000

28,29,30/1/5

6

7

8

9

0.001

17/1

0.003

17/2

0.003

31/2/1 ख

0.001

28,29,30/2/2/2/1 क

0.001

28,29,30/2/2/1

10

0.001

28,29,30/2/2/2/क / 2

11

0.001

28,29,30/2/2/ 2क/3

12

0.001

28,29,30/2/2/ 2क/4

13

0.0004

28,29,30/2/2/ 2क/7

14

0.0002

28,29,30/1/2/1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

0.001

16/4

0.005

40

0.002

41/2क

0.002

41/2ख

0.005

38/2/2/2

0.003

34/1

0.002

35/1

0.001

35/1 /2क

0.001

35/2/ 2ख

0.017

35/2/2घ

0.004

64/2

0.001

64/4

0.0003

64/5

0.016

37/2

0.014

61/1

0.022

46,42/2,56,57 /2ख

0.002

55,73/1 क

32

0.001

55,73/1 ख

33

34

35

36

37

0.002

55,73/1 ग

0.002

55,73/1 ड

0.0002

55,73/1/6

0.001

103

0.001

68,70/2/1क

38

39

40

41

42

43

0.001

141

0.0004

160/67/1

0.002

160/67/3

0.003

143/2

0.003

145/1/4

0.002

132,134,164/134/1

44 9463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1

0.001

137, 138

0.002

137, 138/4

0.001

81,82/1/2/3,86/16/ 22/8

0.001

81,82/1,82/2,82/3,86,161/82

0.003

81,82,86/1/2/3घ

0.001

85,87,88/2/1 क

0.001

85/2/2/1,87/2/ 2/1,88 /2/2/1

52/2

0.002

52/3

0.001

0.002

77

0.014

79

0.002

52/1

53/1

0.004

0.003

149/53/2/3

0.002

46/3,48/2/3,56/3,57/3

0.041

46,48/2,56,57/1

0.003

47/1

0.001

48/1/2

0.001

48/1/2/क/1

48/6

0.0004

48/1/2/ 1 क/2

0.001

48/4/3

0.031

0.005

48/1/ 1 क

0.0003

48/1/1/ख

0.027

48/3/2

0.025

49/53,149/53/1/4

0.022

49/149/53/1/5/1

149/53

0.003

0.002

49,149/53/2/1/2

0.008

1/2,2/2

0.001

9,10/2क

0.002

41/3/1क

0.309

0.017

156/72

0.017 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

[ भाग 1 9464

प्र.क...20 /अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- डोभा प.ह.नं. 07 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. 20 /अ 82/21-22 कुल रकबा 0.264 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.001 हे .

9465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

' कंमाक

ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

ग्राम-डोभा प.ह.न. 07 तहसील- नसरुल्लागंज जिला सीहोर 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.005 141,164/1 ग

0.007 141,164/1 घ /2

0.004 141,164/1 घ /1

0.008 141,164/2/2

0.001 141,164/2/1

0.002 163,211/163

0.006 155

0.003 158

0.005 138,139,140/1

0.009 138,139,140/2

0.011 133,134 ,135,207/134/2ख

0.001 133,134,135,207/134/3

0.001 133,134,135,207/134/4

0.003 133,134 ,135,207/134/5

0.003 206/128/2

0.003 128/5

0.010 128,206/128/1,207 /128/2

0.003 131,132/1/1

0.001 119/2

0.004 120,121/1

0.002 120,121/2

0.004 120,121/3

0.004 24/1

0.001 113/1

0.001 116/2

0.001 116/3

0.001 117/1

0.003 204/119/1

0.006 118/2

0.002 123,124/1/2

0.001 123,124/6/1/2

0.002 123,124/6/1/ 1

0.002 123,124/6/2

0.001 123,124/1/ 4

0.002 123/2

0.001 123,124/2

0.001 123,124/1/8

0.005 150,151,152,209/150/3

0.004 150,151,152,209/150/1

0.001 109,110/1

0.001 111 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9466

42

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50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1

0.009 89/5

0.014 89/4

0.003 100,101,203/101/1 क

0.003 89/2

0.003 79/3/1

0.001 89/3/2

0.011 98/1

0.001 99

0.001 103

0.004 104

0.002 100,101,203/101/3/1

0.000 2

0.007 73

0.001 37/1

0.013 37/2,196/35,197/36

0.004 39/1/2,39/2

0.002 1/2च/1

0.004 200/83

0.002 1/2 ग /2

0.008 3/2

0.001 3/3

0.001 191/3/2

0.003 199/81

0.004 77,200/83 /1 ( p)

0.004 77. 200/83/3/1

0.000 196/35,197/36 /1/1

0.004 35,36,37/1,37/2,193/35

0.001 35/1/2/1

0.004 13/1,33/2,3

0.001 14/5

0.001 32/1,33/2,/2

0.007 28(p)

0.003 25

0.002 26/1

0.003 26/2,27,31/1,31/2

0.264

0.001 102

0.001 9467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र. 21/अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम-ससली प.ह.नं. 20 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. 21 /अ-82/21-22 कुल रकबा 0.504 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.019 हे .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9468

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

1

2

1

2

ग्राम- ससली प.ह.न.20 3

4

तहसील- नसरुल्लागंज जिला- सीहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.001

210/3/1

0.001

210/4

0.004

209/2

0.004

209/3

0.002

216/1

0.002

217

0.005

209/4

0.017

108 /2/2,109/2/2,110/2 /2,111/2 /2,112/2/2

0.002

108/2/3,109/2/3,110/2/3,111/2 /3,112/2/3 Κ/ ΚΗ

0.016

0.029

113,114/1/2

0.007

113/2,114/2/4

104/2/2,105 /2/2,106 /2 / 2,107/2

0.015

/2

0.043

104/105

0.022

84/3( P)

0.004

84/4

0.015

84/5

0.007

84/6

0.013

88

0.006

90/3,91/3,92/3

0.004

99

0.003

98,99,100,239 /100

0.004

101,102/1

0.004

117/4

0.004

177( P)

0.003

178( P)

0.001

156/2/2/3

0.001

173/1

0.0002

24/1/2( P)

0.003

24/1/1/1/2/1

0.006

24/1/1/1/2

0.005

24/1/1/1/2/3

0.001

24/1/1/1/2/5

0.004

24/1/1/1/2/6

0.007

96/1/1/1

0.027

79/2/3/1,80/2/3/1,81/2 /3 /1,238 /81/2/3/1

0.021

79/2/3/2,80/2/3/ 2,81/ 2/3/2,238 /81/2/3/2

0.035

82/1

0.010

79/2/2/2,80/2 /2/ 2,81/ 2/ 2 / 2,238 /81/ 2/ 2/ 2 9469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

40

41

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56

57

58

59

60

62

63

64

65

म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

7

0.001

81

0.003

79/1/2/2

0.001

238/81/1/2/2

0.002

79/1/2/3,80/1/2/3,81/1/2/3,238 /81/1/2/3

79/1/1,80/1/1,81/1/1,238/81/1/

0.003

1

0.004

84/1

0.006

84/6

0.017

20/1

0.018

9/4

0.018

9/3

0.022

9/2

0.021

2-3/1

0.002

15/2/2,16/2/2,17/ 2/2

0.001

15/2/1,16/2/1,17 /2/1

0.001

15/1,16/1,17/1

0.002

25/1,237 /25/1

0.001

25/2,237/25/2

26

0.002

0.004

19/2,21/2,20/ 2

0.001

236/22

22

0.001

0.002

37

0.004

227/43

0.001

43/1,44/1,227/43/1

0.003

43/2/1,44/2 /1,227 / 43 /2/1

0.504 हे .

0.006

110

0.002

106

0.001

174,173/2

0.004

238/81

0.001

15/3,16/3,17/3

76

0.002

0.002

228/41

0.019 हे .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9470

प्र.क्र.2.2/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह , प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम इटारसी प.ह.नं. 21 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर

प्र.क्र. 22/3-82/21-22 कुल रकबा 0.330 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.007 हे.

9471

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

4

ग्राम- इटारसी प.ह.न. 21 तहसील - नसरुल्लागंज जिला- सीहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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20

21

22

23

24

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28

29

30

31

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33

34

35

36

37

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.003

42/1/1

0.003

205/2

0.004

205/3

0.005

206/1/2,209,210/1/2

0.001

206/1/3,209,210/1/3

0.008

211/1/1,212,214,215/1/1

0.012

211/1/1/2,212,214,215

0.001

211/1/1/3/के,212,214,215

0.002

211/1/1 /3 /ख , 212,214,215

0.003

211/1/1/4/1,212,214,215

0.008

193/1/1/1,194, 195, 196 ,197,198,19 9.200

0.006

193/1/1/3,194 , 195 , 196, 197,198,19 9,200

0.002

193,1/2/1/1/ 2,194, 195 , 196 , 197,198 ,199,200

0.001

178/2,179,180/2

0.008

181/1/1,189,190,191

0.004

181/1/2,189,190,191

0.006

181/1/4,189,190,191

0.006

181/2/1/1/1,189,190,191

0.015

181,2/1/1/2,189,190,191

0.003

184/2/1

0.003

184/2/2

0.003

188

0.002

171/2/1

0.004

171/2/2

0.000

173/1/1,174,176,177/1/1

0.003

173/2/ 2,174,176,177 / 2/ 2

0.005

151/1

0.010

151/2

0.005

149/1/2, 150/1/2

0.002

149/2/1 , 150/2/1

0.004

149/2/2, 150/2/2क

0.0003

157/1/1/1,158,159,160,161

0.004

157/1/1/2,158,159,160 ,161/1/1/2

0.005

157/2,158,159,160,161/2

0.004

162

0.013

163/1,164,175/1

0.002

163/3,164,175/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9472

38

39

40

41

42

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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

म.प्र. भाासन की भूमि का योग-

1

2

3

4

[ भाग 1 168

0.004

193/2/क,194,195, 196, 197,198,199,

0.004

200

36

0.005

193/6/1/2/1,194 , 195, 196 , 197,198,1

0.002

99,200

0.003

115/2,116/2/क

0.002

142

0.007

145/2

0.002

146/1, 148/1

0.005

147/1

0.002

111/2/ख , 112,222/112

0.006

76/2/2, 77 , 90, 91 , 92

0.005

76/2/3 , 77 , 90 , 91 , 92

0.009

94/1

0.015

94/2

0.003

95/2/क/1,96

0.006

95/2/घ,96

0.005

99/1/1/ख/2,103

0.001

99/1/1/1,103

12/2

0.001

0.001

13/1

0.002

16/4/1/2,19/4/1 /2

0.004

14/1

15

0.002

0.003

16/1/1/क/1,19

0.002

16/5/1/1/1/क , 19

0.004

16/1/3,19

0.001

16/3/1/1,19/5

0.002

20/2/2/1/1 /क

0.002

16/5/1/1/ 2/ख , 19/5/1/1/2/9502

0.002

5/1,6

5/3,6

0.003

0.0003

7

0.009

4/1/2/ 4/क

0.002

0.002

20/1/2/1

0.003

16/6,19/6

0.007

16/5/1/2/1/6/1,19

0.004

16/5/3/1/1 /क , 19

0.006

16/5/3/ 1/1 /ख , 19

0.011

16/5/6.19/5/6

0.002

2/4

0.330

0.001

193/1/2,194,195,196,197, 198,199,200/1/1/3

0.003

37

12/1/2

0.002

0.001

16/2,19/2

0.007 9473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र. 23 /अ -82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- वासुदेव प.ह.नं. 17 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. 23./अ-82/21-22 कुल रकबा 0.769 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.020 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9474

कमाक

ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

ग्राम-वासुदेव प.ह.न. 17 तहसील- नसरुल्लागंज 4

जिला-सिहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.006

344/1,346/1,347/1,353/1

344,346,347,

0.004

353/1 /1 /1 ग (P)

0.004

320,323/1/4/4

0.005

320/1/ 2,323/1/2 ( P )

0.007

320/2/ 2/2,323/1/2/2

0.002

320,323/2/2/ 1 ग

0.004

347

0.002

349

0.001

352/1

0.004

344,346,347,353/1 /1 /1 ग (P)

0.005

320/2/1/2,323/2/1/2

0.002

313/2/1/2

0.002

313/2/1/4

0.005

313/3/6

0.003

313/3/1

0.003

313/2/2/1

0.002

167/1/4

0.002

167/1/5

0.003

313/2/2( P)

0.002

313/2/2/2( P)

0.002

288,289/4

0.002

275/ 1 ख

0.005

275/1 क

0.001

288/3,289/3

0.003

275/2

0.001

292/1/1

0.004

287

0.004

287

0.026

3,34,33,93,40,341

0.001

343

0.007

344/3ख, 346/ 3ख , 347/3ख, 3 53/3ख

0.009

344,346,347,353

0.008

331/1/1

0.010

29,82,99,300

0.020

282/1,282/2

0.006

284/1

0.004

284/2

0.012

285,286/1/2/1

0.019

285/1,286/1

0.012

285,286/1/3

0.002

273/1

0.006

254/2/1

0.008

254/1/3

0.008

254/1/2

0.004

266/2 9475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

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90

91

92

93

94

0.005

256/1 क/1

0.005

256/1 क/2

0.026

280/3,281/3

278/1/1

0.010

251/1/1,270/1/1,271 /1 /1,2

0.014

72/1/1

0.011

248/1/1

0.001

248/1/2

0.007

245

0.006

243/2,244/2

0.001

247/1/2

0.011

247/1/1

0.004

280/1/2,281/1/ 2

0.001

239,240/ 2ख

0.003

239/2,240/ 2 क

0.002

238

0.003

280/2/1,281/2/1

0.002

280/2/2,281/ 2/2

0.003

302/1/1/2,303/1/1 / 2

302/2/3,303/2/3,302/ 2/1/3

0.001

303/2/1/3

0.005

302,303/5

0.001

302,303/10

0.003

309/2,319/ 2

0.003

307/2/2/1/1,310/2/2/1/1

0.002

237

0.005

52/1/2/1,55/1/ 2/1

0.014

52/2/3/4,55/2/3 /4

0.021

52,,55/2/ 3/1/1/1

0.004

52,55/2/3/1/1/2

0.007

52/2/3/1,55/2/ 3 /1

0.001

262/ 2,263/2

0.004

262,263/1/1

51/264/2

0.007

0.002

51/264/1

0.003

265

0.002

266/1

46

0.001

0.001

48

49

0.002

5/1/1/2,5/2/1/ 2,10/1/2,20/

0.016

1/2,33/1/2/2

5/1/2/1,5/ 2/2/1,17/ 2/1,20/

0.002

2/1,33/2/1

0.001

2/121

0.001

31/3

0.001

31/4

0.003

31/2/1

0.000

31/3/3

0.006

23/1

0.019

23/2

0.002

23/3

0.003

28 9476

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

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133

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138

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140

141

142

143

144

145

म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

29/1

0.021

44/1/1

0.025

44/1/4

0.001

0.004

44/1/5

0.002

59/1/1

0.008

59/1/2

0.002

60/2/4,61/2/4,64/2/4

0.004

60/2/3,61/2/3,64/2/3

0.002

60/2/2,61/2/2,64/2/2

0.003

60/1,61/1,64/1

0.002

51/3/2

59/3/1

0.001

0.001

59/2/2

59

0.005

2/3/1

0.001

0.003

15/1

2

0.006

2/1/2

0.016

5/1/2/1,5/ 2/ 2/1,17 / 2/1,20/

0.022

2/1,33/2/1

5/1/1/1,5/2/1/1,17/1 /1,20 /

0.017

1/1,33/1/1

0.015

21

0.004

5,17,20,33,112/1/1/2

0.014

17,20,33/1/2/ 1

0.005

2/2/3/1

0.003

2/3/5/7

4/1

0.002

0.006

8/2क

11

0.002

0.006

78,79,80

0.002

114

115

0.003

0.002

116

0.003

117

0.002

110/2,128/2

0.002

110,128/1

129/2

0.001

0.002

134

135/1

0.002

0.004

135/2

0.003

136

0.007

156/2

0.004

159/2

0.001

161/2(P)

0.005

161/1/2

0.002

0.004

156/1

0.001

140/1

0.003

140/2

0.000

141/1

0.001

142/2

147/1

0.001

0.769 हे .

0.001

348

0.001

315/4

318/1

0.004

0.001

246(P)

0.000

302/2/2,303/2/2

0.000

47

0.000

30/3/2

129/1

0.011

0.003

6

0.020 हे .

9477

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क. 24/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है , उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- मगरिया प.ह.नं. 16 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर प्र.क्र. 24 /अ -82/21-22 कुल रकबा 0.416 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.024 हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9478

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक

2

1

1

2

3

4

5

ग्राम- मगरिया प.ह.न .16 तहसील- नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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23

24

25

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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

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39

40

41

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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

5

3

0.008

189/1/1/3

0.005

191/1/2

0.004

189/2/2/1

0.002

185,218/185/2/3 /2ख

0.003

189/1/2ख

0.003

185,218/185/2/2/1

0.003

185,218/185/2/2/ 2 /

0.007

185,218/185/1/2/1

0.003

185,218/185/1/1/6

0.005

185,218/185/ 1 / 1 /7

0.009

185,218/185/1/1/9ख

0.012

185,218/185/1 /1/8

0.006

175/2/1

0.008

175/2/2

0.003

216/177/2/4/2

0.002

157/2/2

0.005

215/175/2/1 ख

0.002

215/175/1 ख /2

0.001

175/1/ 3/ 1 ख

0.004

175/1/3/3

0.003

185,218/1/1/3

0.003

185,218/1/1/2

0.010

200/1/3

0.005

200/1/1

0.005

193/1 घ

0.007

195

0.021

167/1/2

0.010

172/1

0.027

201/3

0.012

167

0.018

134/1

0.003

157/1/1

0.004

155/ 1ख

0.002

153

0.016

133/1

0.002

135/1 ग

0.004

135/ 1 ख

0.002

143(P)

0.002

227/142

0.004

27/1/3

0.002

27/2/1.28

0.002

38/1/1

0.001

38/2

0.005

41/1

0.002

43

0.008

40/1

0.001

40/3

0.001

148.222/147/1 क

0.001

154/1/1

0.002

155/1 क

0.005

49/1 क /1,51,205/51,20/6/51,1 क /1

0.011

49/1ख , 51,205/51,206/51 /1 ख

0.004

49/1 ग , 51,205/51,206/51 /1 ग

0.018

49/2/ क, 51,205/51.206/51/ 2 क

0.005

49/2/ख , 51,205/51,206/ 51/ 2ख

0.001

53/1 9479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

0.004

130/1

57

0.001

55/2क/3

58

0.001

55/2क/4

59

0.001

55/3

60

0.009

57/1 ग

61

0.002

57/2क

62

0.005

57/2 ग

63

0.004

47,48,50

64

0.005

23,24/2

65

0.004

13/2/1

66

0.002

12/2ख

67

0.002

12/3

68

0.007

2/3

69

0.002

15/1ख

70

0.003

15/2क

71

0.001

16/3 क

72

0.002

211/14

73

0.003

16/3ख

74

0.002

17/1 ग

75

0.009

18/1/3क

76

0.005

18/ 1/ 3ख

77

0.003

18/1/3 ग

78

0.005

21/3 क

79

0.003

220/2

80

0.002

221/60/1

81

0.002

221/60/2

82

0.002

221/60/4/1

83

0.416 म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

0.020

200/2

1

0.003 2

132/3( P)

0.001

8

3

0.024 [ भाग 1 9480

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

प्र.क्र. 25 /अ-82 /21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आंधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- कुमनताल प.ह.नं. 07 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर

प्र.क्र. 25/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.414 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.042 हे.

9481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक 1

2

1

2

3

4

ग्राम कुमनताल प.ह.न.07 तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सिहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में ) 3

5

0.002

286,287,288/1/1/2

0.002

290/2

0.001

291/2

0.009

278

0.025

380/279

0.002

297/1 ग

0.001

297/2/1/2

0.001

297/ 1ख

328

0.008

0.0004

285/2/1

0.008

286,287,288/2/ 1

0.012

286,287,288/2/ 2

0.010

286,287,288/3/1

0.006

286,287,28 /3/2/3/2/1

0.002

309,313,310/5

0.001

313

0.018

283/2/3/2

0.006

284/1

0.006

260/1/1/1

0.006

260/1/2/1

0.009

260/2/1/2/1

0.002

260/2/1/1/2

0.004

67/2/1

0.011

44,371/44/2/1/1/1

0.005

44,371/44/2/1/1/3

0.007

44,371/44/2/2/ 1/ 1JE

0.004

75

62

0.001

0.001

64/2

0.003

67/ 1च

0.005

67/1PE

0.004

67/1/1ΜΕ

0.001

68/1

0.002

68/2

43

0.002

0.004

44,371/44/2/1/2/1

0.001

45/2

47

0.002

0.002

50/1

59

0.001

0.003

37/2

0.012

331,332,333/1

0.012

378/333/3/2

0.011

222/2,330,336,337/2

0.009

222/1क/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9482

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

0.002

223,226,379/223/ 2/2/2

0.001

215/1च

0.003

215/1/2क

0.015

215/1 ग

0.005

215/ 1ख

0.002

215/1च

0.003

215/1/3च

0.002

219/1

0.003

138,345/138,365/138/1/2

0.002

345/138

0.006

365/138,138/2/3/2/2

0.002

24/1

0.004

24/2

0.009

26/1JE

0.006

26/1E

0.002

29

0.004

355/6

0.001

5/1/1

0.001

5/1/2

0.0003

5/2/1/2

0.002

7/2

0.003

11,12/1/3

0.003

13/1/1

27

0.005

0.004

354/27/1

0.003

354/27/2

0.003

178/2/1 /1E

0.002

178/ 2/ 2E

0.002

178/2JE

0.004

376/16/2

0.004

17/1/1

0.002

17/2

0.003

21

0.006

21/1/1

0.003

21/1/2

0.002

141/2

0.002

144/1

0.001

154/4

0.001

155

0.001

206/2

0.001

207/2

0.003

208/1/1/1

0.001

211/1/2

0.007

215/1,215/2/3

0.005

346/155/1

0.001

346/155/2

0.001

165/1/5

0.002

173/2/1/3

0.002

183/1/6 9483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

0.003 95

188,189/1/2

0.005 96

189/188/2/2

0.001 97

190

0.001 98

377/190/3

0.002 99

192/1/1

0.003 100

192/1/2

0.002 101

192/2 घ

0.003

195/3

102

0.001 103

196/1/1

0.414 म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

1

0.011

287

2

74

0.003 3

0.007

224,225,227/3 / 2

4

0.004

336,222/2,330,336/3/2

5

0.002

215/ 1/2छ

6

217

0.016

0.042 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9484

प्र.क..0.0.26./अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- पिपलिया प.ह.नं. 06 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 00.26/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.072 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0 हे.

9485

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

खसरा कंमाक

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

2

1

0.003

1

78,79 /2,80, /81/1/5 /4

0.002

2

78,79/2,80,/81/2

0.004

ग्राम पिपलिया प.ह.न .06

3

78,79/2,80,81/3

0.004

4

88/1

0.002

तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सिहोर

87/1

5

0.002

6

88/2/1

0.001

7

79/1/4

0.003

8

84/1

0.002

9

79/1/1

0.005

10

78,79/2,80,/81/1/ 1

0.002

11

78,79/2,80,/81/1/2

0.014

12

78,79/2,80,/81/1/3

0.003

13

78,79/2,80 ,/81/1/4

0.003

23/2

14

21/2/1

0.002

15

0.003

102/24/1/1

16

0.008

11

17

0.009

70/1/2/2/1

18

0.072 हे .

9486

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

[ भाग 1 प्र.क्र. 27/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- बचगांव प.ह.नं. 06 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. 27/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.359 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.003 हे 9487

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

4

ग्राम- बचगांव प.ह.न. 06 तहसील - नसरुल्लागंज जिला-सिहोर

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

म.प्र . भाासन की भूमि का योग- खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

3

5

0.001

149-150/2/1/1 ( P)

0.007

149-150/2/1/2

0.001

149-150/1E

120

0.004

121

0.005

122

0.004

175/122

0.020

115/1

0.009

115/2

0.014

152/1

0.039262

152/3

0.001

152/3JE

0.002

60/1E

0.001

0.006

61,62/1

0,003

61,62/2

63/2

0.005

64,178/64/1

0.007

0.010

9/1

9/2

0.004

9/3

0.003

0.005

10/11/36/3

10,11,36/3ख/ 1

0.015

0.019

10,11,36/ 3ख / 3/ 2/1

10.11.36/ 3ख / 3/ 2/4

0.008

0.025

10/11/36/2/2/1

0.002

17/3

0.001

17/3/1

0.0009

17/3/4

0.030

179/16/1/4

0.0009

15,179/16/1/1,179/16/2/1/3

0.003

15,179,16/1/1,179/16/2/1,4

0.001

15,179/16/1/1,179/16/2/2

0.002

179/16/2/1/3

0.015

13/1

0.001

13/2

0.004

13/3/2

0.006

6/1क

6/ 2ग

0.005

6/2घ

0.010

0.004

16/1/1

0.002

179/16/1/2/1/1

0.0007

179/16/1/2/1/2

0.001

179/16/1/2/1/3

0.0005

17/1/1/2

0.005

4/2/2/1

0.009

0.001

4/2/2/3

0.003

16/2/1/2

0.0005

16/3/2

0.005

16/3/3

0.0003

16/3/4

1,2,170/1/1/2/6

0.006

0.359हे

7

0.003

0.003 हे .

कुल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9488

[ भाग 1 प्र.क्र. 28 /अ -82/21-22 म.प्र . शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- धौलपुर प.ह.नं. 26 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. 28 /3-82 /21-22 कुल रकबा 0.554 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.0009 हे .

9489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

2

1

1

2

3

4

ग्राम- धौलपुर प.ह.न. 26 तहसील- नसरूल्लागंज जिला-सीहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

THA

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3

5

0.001

247,273/4

0.001

318,320/3

0.001

304,305/4( P)

0.002

304,305/1/2

0.001

304,305/4(P)

0.002

306/1

0.003

307

0.003

318,320/1/2

0.001

295

0.002

309/1/क

0.001

309/2

0.001

309/3

0.007

279

0.003

316

0.001

365/312/1

0.002

318,320/1/1

0.001

318,320/2

0.008

245/1/2/2

0.002

275

0.002

276/1

0.002

276/2

0.004

278

0.004

242/1/2

0.002

369/242/1/1

0.001

369/242/2

0.001

369/242/3/2

0.006

228,229,230/ 2ख

0.005

228.229.230/1/2

0.004

228,229,230/1/3

0.003

228,229,230/1/ 5

0.002

228,229,230/1/6

0.015

43/1

0.026

44

0.006

47,48,196,197/ 2/ 2 ख

0.002

204/2

0.003

204/3

0.002

205/1

0.001

205/2

0.004

207,208/ 2 9490

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

40

41

42

43

44

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49

50

51

52

53

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59

60

61

62

63

64

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66

67

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69

70

71

72

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74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

म.प्र. भाासन की भूमि का योग-

1

2

3

4

5

[ भाग 1

0.033

207,208/3

0.002

207,208/4

0.002

209/1/3

0.001

209/2

0.002

220,221,222/3/3

0.003

220,221,222/ 3/4

224/4

0.033

0.031

224/5/ क

0.009

225

0.001

220.221.222/2/3

0.001

33/2

0.004

213,214/1/1

0.001

213,214/1/2/1/1

0.002

213,214/1/2/1/ 4

0.001

37

0.001

39,40/1

0.001

39,40/2

0.001

383/39

0.006

41/1

0.004

45

0.026

373/45/1/2,373/45

0.013

46/1

0.023

47,48,196,197/1/1

0.005

47,48,196,197/1/2

0.006

21,22/3

0.003

65

0.001

66/2

0.005

16/1

0.001

72/1

10/ 1ख

0.004

0.004

13/2

0.001

14

0.003

6(P)

0.003

7/1

0.002

8

0.005

9/341/9/20

0.001

2/1,385/2/2/1

0.001

2/2.385/ 2/ 2/ 1

0.001

2/3,385/2/2/1

0.056

2/4,385/2/2/1

0.003

2/5,385/2/2/1

0.038

21,22/1

0.050

21,22/2

0.001

24.25.57/2/1

0.004

24,25,57/2/2

0.003

24,25,57/1/1/ख

0.004

24.25.57/1/1 क

0.002

29

0.544

294

0.0001

317

0.0002

349/276

0.0003

38

0.0001

68

0.0002

0.0009 9491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र.०.०.२.१..../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन , परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- श्यामपुर प.ह.नं. 15 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर

प्र.क्र. 0.0.29./अ-82/21-22 कुल रकबा 0.545 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.184 हे.

9492

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

1

2

1

2

3

4

ग्राम- श्यामपुर प.ह.न .15 तहसील- नसरुल्लागंज जिला- सीहोर 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

3

5

0.009

535/1

0.002

535/5

0.000

535/2क/2

0.004

535/2क/ 1

0.004

444/1/2क, 526/1/2ख

0.001

444/1/1 ग , 526/1/ 1 ग

540

0.001

0.001

498/1/2

0.002

498/1/1 (P)

0.001

497/1/2

0.003

499/1/2

0.003

499/2/3/2

0.002

499/2/1

0.002

503/1/2

0.010

503/1/4

0.014

501,503/2,582/ 503/ 1

0.009

478/2,506,507/ 2/ 2

0.002

478/2,506,507/ 2/3

0.000

507

0.002

508

0.002

514

0.004

442/1

156

0.000

0.001

490

0.003

490/2/1/2

0.004

490/2/2

0.004

491/2( P)

0.005

492

0.002

479/1

0.004

479/2क

0.000

479/2/ख

0.005

475,476,477,480/2/1/ G/1

0.014

475,476,477,480/2/1/ G/2

0.002

475,476,477,480/2/1/ G/3 9493 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

35

36

37

38

39

40

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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

0.001

475,476,477,480/2/1/ G/4

0.001

468/469/3

0.002

467/1

0.002

478/2,506,507/1/1 ख (P)

0.012

478/2,506,507/1/ 1 क( P)

0.008

457/2

0.000

593/375

0.008

36

0.001

153,590/154/2/1/1

0.002

153,590/154/3

0.001

154/3

0.012

475,476,477,480/1/2/ 2

0.006

475,476,477,480/1/2/ 1

0.001

475,476,477,480/1/1 ख /1/3

475,476,477,480/1/1

0.007

ख 1/2

0.007

406,407,408,409/2/4

0.002

470

0.002

472/2

0.004

475,476,477,480/2/2

0.000

375

0.004

376/2

0.002

414,415,416,417/1/1

412

0.003

0.002

589/388

0.002

391

381

0.001

0.001

366/1/1

0.001

383

0.001

152/1

0.002

153,590/1541/2

0.002

153,590/154/1/1/1

0.009

153,590/154/1/1/ 2

0.006

158(P)

0.022

483/1/3

0.001

484/4

0.009

489(P)

0.011

484/2

0.009

406,407,408,409 ( P ) 9494

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

73

74

75

76

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100

101

102

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106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

[ भाग 1

0.003

402/1/2

0.003

404& 405

0.003

390,2

0.002

354/2

0.002

142/2

0.001

143

0.003

164/2

0.000

167/2/5

0.007

158(P)

0.011

161

0.006

162/1,487/1

0.004

209

0.002

210,211,213 /1/2

0.002

210,211,213/1/3

0.003

210,211,213 /2

0.001

136/1

0.003

136/2

0.008

123/1/1

0.003

168,169/2/क/1

0.001

168,169/2/ख / 1

0.006

171

0.011

173

0.003

175

0.002

81/1/1

0.002

190,601/190

0.001

127/1

0.011

79,82,83/4 ख

0.006

79,82,83/5/1क

0.002

79,82,83/ 5/ 1 ख

0.004

79,82,83/5/1 ग

0.005

115/2/क

0.005

115/2/ख/1

0.003

116

0.002

122/2

0.007

122/3

0.002

79,82,83/1/2/5

0.005

79,82,83/3 क

0.003

79,82,83/3क/2

0.006

80/1/3

0.004

80/2/क/1

0.003

179/1

0.003

179/2

0.003

186,187/1 9495 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

116

117

118

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120

121

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149

150

151

152

153

154

155

0.004

105/4

0.002

598/104/3

0.001

93

0.004

94-95

0.003

605/96

0.007

84/1/1

0.002

84/1/2

0.013

79,82,83/2/1

0.006

85/4

0.002

568/111

0.007

79/1/2/2, 82,83

0.001

75/77/1

0.002

75/77/3

0.001

76/1/1

0.005

72

0.001

38/2/2

0.002

29,30/1,30/ 2ख

0.002

29,30/1,30/2

0.003

38/2/3

0.001

40/3

0.001

42/1

0.003

43/2

0.004

43/3

0.002

44/2

0.002

44/3

0.003

0.001

34/1

0.004

33/3,39/3

0.002

34/2

0.001

34/3/2

0.002

34/4

0.003

29/1/1/1,30/1/1/1/1 , 30/2/1/1/1

29/2क , 30/1/2क,30/2

0.000

क

0.001

30/1

0.002

30/2

0.001

44/1

0.003

25/2

0.005

17

0.003

48/1क

0.001

50

0.566 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9496

[ भाग 1 म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

1

545(P)

0.000

2

0.000

499/1/1/2

3

0.000

499/2/2/2/1

4

149

0.000

5

165

0.000

6

0.001

160/1/2

7

0.001

570/163/ख /2

8

0.001

168,169/2/क/2

9

172

0.005

10

114/1/2

0.004

11

0.000

115/2/ख /2

119

12

0.001

13

0.000

181( P )

183

14

0.003

15

76/2

0.002

16

75/77/2

0.003

41

17

0.000

18

0.001

33/2,39/2

21

19

0.000

27

20

0.014

0.036 9497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र. ०.०३०.../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- निमोटा प.ह.नं. 34 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क. ००3०../अ-82/21-22 कुल रकबा 0.427 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.016 हे.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

9498

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक

2

1

[ भाग 1 खसरा कमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.005

304/239/1

1

2

ग्राम- निमोटा प.ह.न .34 3

4

तहसील- नसरूल्लागंज जिला- सीहोर 5

240

0.003

249

0.007

0.002

228/1

0.003

229/1

198/1/1 क

6

7

8

9

0.001

198/ 1/ 1 /ख

0.001

0.003

199/1/1

0.004

215,217,216,219,27

7/216,305/277/ 216/1

/1/1

10

0.001

215,216,217,218,21

9,277,216/305,277,2

16/1/2

11

0.003

215,216,217,218,21

9,277,216,305/277/2

16/2/1/क

12

0.002

215,216,217,218,21

9,277/216,305,277/2

16/2/2/2

13

0.004

211/1/1/2/3.212/1,35

6/212

14

211/1/2.212/1.212/ 2 .

0.001

256/212

15

0.006

211/1/3.212/1.212/2.

256

16

0.009

211/2/1/ Κ.212/1.212/

2.256/212

211/2/1/G.212/1.212/

17

18

0.001

2.256/212

0.004

213,214,1/2

0.003

213,214/1/3

19

20

21

211/1/1.212/1,213/2.

0.005

256/212

0.012

28,36,37/2/2

22

0.003

28,36,37/3( P)

23

24

25

0.005

39/1

39/2

0.002

0.014

28,36,37/1/1

9499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

0.024

28,36,37/2/1

0.002

295/30/1

0.003

32/1/3( P)

0.006

23,24,26/2

22

0.004

0.001

23,24,26/1

35/2

0.004

0.009

35/3

0.044

18/1/1/1.19,20/1,20/ 2

262/20

0.002

0.017

12/76/1/2/3

268/46

0.007

191

0.004

0.015

196/1

0.012

196/2

0.006

200.272/200

0.0005

144

0.004

155/1/2

0.003

184,185,186/ 2/1

0.004

184,185,186/2/ 2

236,275,235/2/3/1.2

0.009

44/1.245/1.245/2.24

6,275,235

176/2/4.177/2,304/1

0.001

76

0.004

176/3,177/2,304/176

0.003

183/1

0.002

184,185,186/1/1/1

0.008

170,171,172,173/1/1 /1

0.002

170,171,172,173/1/1 /2(P)

0.003

170,171,172,173/1/ 2 /1

0.004

159/1

0.005

298/160/1

0.001

168/1/2

0.002

0.003

169

0.002

152

0.008

155/1/1 ( P)

0.005

156,157/3

0.009

156,157/4

0.003

156,157/5 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9500

0.005

64

145/1

163/1

0.009

65

0.003

66

164

0.003

1/1/2/2/1/1/42

67

1/1/2/2/2/4

0.005

68

0.002

150/2

69

0.002

1/1/2/2/1/1/10

70

9

0.011

71

0.005

293/9

72

0.007

1/1/2/2/1/1/12

73

0.010

2/1/2

74

0.001

75

0.008

76

3,4,6/2

5

0.003

77

0.001

2/1/1/क

78

0.002

2/1/1 /ख

79

0.427 हे .

म.प्र . भाासन की भूमि का योग-

0.000

230

1

0.006

294/42

2

0.001

265/42

3

0.000

192

4

0.008

202

5

11

0.0004

6

0.016 हे.

9501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र.क्र..0.0.3.1./अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह , प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- गोपालपुर प.ह.नं. 19 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर

प्र.क्र. ००३८/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.552 हे . निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.021 हे.

9502

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

1

2

1

2

3

ग्राम गोपालपुर प.ह.न .19 4

तहसील- नसरुल्लागंज 5

जिला-सिहोर 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

खसरा कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

0.002

254,256/1

0.003

254,256/2

0.002

253,258/1/1/ख

0.004

255

0.002

123

0.002

271

126

0.004

0.006

87,86/1

89/1/4क,92/1/4 क ,93/1/4 क, 290/9

0.006

3/1/4क

0.003

196

0.026

190/1,193/1

0.009

298/197

0.016

190/1/6,193/1/6

0.030

122,261,262

0.004

243/1/1/2ख

0.007

243/1/2/1क

0.022

132/1,132/3,133

0.017

106/3,310/105/1/3 (P)

0.002

248/ 1ख

0.003

244/1

0.005

252/2,252/1/1/1/4

0.013

132/2

0.008

316/132/1/ 4,131/1,132/3,133

0.010

252/1/1/2,252/2

0.008

113,116,117,118,125 /1,292/114/1( P)

115,116,117,118/3 ,

0.015

125/3,292/114/3( P)

27

28

29

30

0.003

128/1/2( P)

0.015

105/1/1,106/1,310/105/1/1

0.008

310/105/2

0.027

105/1/2,106/1/2,310/ 105/1/ 2

31

32

33

34

35

36

37

0.001

110/2

0.004

110/3

0.004

317/112/1

0.002

93,264,266,287,290/ 92/ 1/ 2G( P )

0.003

97/1

0.001

103/2

0.003

84/1/1/1,96/1/1 / 1

38

39

40

41

42

43

44

0.002

98/2,101/2( P)

0.022

24,25,27/2,195

0.001

62

0.003

33/1/2,34/1/2,315/29/1/2/1

0.002

288/32/1

0.001

61/ 1 क

0.0004

59 9503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

45

48

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1

2

3

4

5

6

60

0.001

0.012

308/36/1,35 /1,36/1

0.010

35/2,36/2,308/36/1/2

0.003

53/2,55/2,56,57

0.002

53/1/1

0.002

55/1

0.002

55/2

0.001

64/1/1/ 1ख ( P)

53/1/1/2,54/2,53/2/2,55/2/2,

0.003

56/2,57/2

0.001

53/1,53/2,54,55 ,

0.002

64/1K/3

0.028

43/1

0.003

45(P)

0.044

49,50

15/2,20/2,19 /2,16/ 2,202/ 2,203/2

0.003

15/4,20/4,202/4,203 /4,205/4,20

0.005

7/4

22

0.025

15/1,203/1,204/1,206/ 1,205/ 1,2

0.010

07/1

0.009

5/2/2

0.007

6/2

0.017

8/2

0.003

89/2/1,92/2 /1,93/2/1 ,

89/1/ 8,92/1/ 8,93/1/8,264/1/8,26

0.002

6/1/8,287/120/1/8,290/92/1/8

89/1/7,92/1/7,93/1/7,264/1/7,26

0.004

6/1/7,287/120/1/7,290/ 92/1/7

0.008

9,17/1

0.003

91/2

0.001

68,69,71/2/1/3

0.552 हे.

0.001

256

0.001

0.005

48/1

0.010

263

0.009

263/1

0.005

132/3,133,316/132/2/2

0.021हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9504

प्र.क्र.3.2/अ -82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम- सरसोदिया प.ह.नं. 07 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर प्र.क. ७.०३.२/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.152 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.0 हे.

9505

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

खसरा कंमाक

कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक

भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)

5

1

3

2

1

48

0.011

62/2/1/1/1/75 / 2 /1/ 1/1/ .76 /2/ 1

0.015 2

/1/1/90/62/2/2/1/1/1

ग्राम- सरसोदिया प.ह.न.07

3

0.007

38/1

तहसील- नसरूल्लागंज

0.001 4

42/2

जिला- सीहोर

5

0.0009

42/3

6

44/1

0.011

45

0.010 7

8

0.001

42/1

0.025 9

10/2

0.005 10

11/5/1.12.5/1.20/5/1 .

0.014 11

13/1/2

0.020 12

13/2/1/1

0.007 13

13/2/1/2

0.013 14

13/2/2

0.001 15

3/2

0.003 16

4/1

0.152 हे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिनेश सिंह तोमर,

सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी .

9506

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प्र. क्र . 01 -अ-82-2019-20

प्ररूप-V

नरसिंहपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2021

[नियम 10 देखें]

धारा 19( 1 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव , राजस्व विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम इमलिया तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 0.745 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , अर्थात ,

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है , जो 0.745 हेक्टेयर है जो ग्राम इमलिया तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

भूमि का

प्रकार

क्रं. सं.

सर्वेक्ष ण संख्या

स्वामि त्वका प्रकार

सीमाएँ

प. 3.

द.

पू.

हितवद्ध व्यक्ति

का नाम और

पता

का क्षेत्र है. में अर्जन

व्यवसायिक 0.031 1. 22/3

2/2/1

भूमि स्वामी

वेदिका पुत्री

अशोक कौरव

0.031 2.

व्यवसायिक

भूमि स्वामी

22/3 2/2/2

स्वयं की भूमि रेल्वे की भूमि

पिपरिया बायपास मार्ग

आशुतोष वल्द अशोक कौरव

आशुतोष वल्द

अशोक कौरव

0.050 3.

व्यवसायिक

भूमि स्वामी

22/3 2/2/3

रेल्वे की श्रीमति भूमि शैलेष

पिपरिया बायपास मार्ग

पत्नि

वेदिका पुत्री अशोक कौरव रेल्वे की भूमि

श्रीमति शैलेष

पत्निअशोक

कौरव

पिपरिया बायपास मार्ग

अशोक वल्द हरगोंविद कौरव

आशुतोष वल्द अशोक कौरव 9507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

0.050

व्यवसायिक

4.

भूमि स्वामी

22/3 2/2/4

रेल्वे की भूमि

अशोक वल्द

हरगोंविद कौरव

0.050

व्यवसायिक

5. 22/3 भूमि स्वामी

2/2/5

श्रीमति शैलेष पत्नि पिपरिया बायपास मार्ग

भानूप्रता प सिंह आ. हरगोविंद सिंह कौरव

भूमि रेल्वे की

पिपरिया बायपास मार्ग

भानूप्रताप सिंह

आ. हरगोविंद

सिंह कौरव

0.050

व्यवसायिक

6.

भूमि स्वामी

गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग

अशोक वल्द हरगोंविद कौरव

स्वयं की भूमि

अशोक कुमार,

पिता हरगोविंद

कौरव

44/1 क/1 45/1 क/ 1

0.050

व्यवसायिक

भूमि स्वामी

वल्द आशुतोष अशोक कौरव

गाडरवारा चीचली शास. मार्ग

श्रीमति हेमलता पत्नि भानूप्रता प सिंह

स्वयं की भूमि

श्रीमति शैलेष

पत्निअशोक

कौरव

7. 44/1 क/2 45/1 क/2

व्यवसायिक 0.050

गाडरवारा -चीचली शास . मार्ग

आशुतोष वल्द अशोक कौरव

रेल्वे एवं राजू उर्फ राजकुमा र बगैरह

आशुतोष वल्द

अशोक कौरव

भूमि स्वामी

8. 44/1 क/3 45/1 क/ 3

0.050

व्यवसायिक

भूमि स्वामी

स्वयं की भूमि

गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग

अशोक कुमार, पिता हरगोविंद कौरव

श्रीमति शैलेष पत्नि अशोक कौरव

स्वयं की भूमि

भानुप्रताप सिंह

वल्द हरगोंविद

सिंह कौरव

9. 44/1 क/5 45/1 क/5

0.050

व्यवसायिक

भूमि स्वामी

गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग

श्रीमति हेमलता पत्नि भानूप्रता प सिंह

शौर्य प्रताप सिंह वल्द वलि भानुप्रता प सिंह कौरव

स्वयं की भूमि

श्रीमति हेमलता

पत्निभानूप्रताप

सिंह

10. 44/1 क/6 45/1 क/6

गाडरवारा चीचली मार्ग शास.

अशोक कुमार , पिता हरगोविंद कौरव

भानुप्रता प सिंह वल्द हरगोंविद सिंह 9508

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

[ भाग 1

कौरव

व्यवसायिक

11.

भूमि स्वामी

स्वयं की भूमि

वल्द वलि

भानुप्रताप सिंह

कौरव

0.050 शौर्य प्रताप सिंह

44/1 क/8 45/1 क/8

गाडरवारा चीचली शास. मार्ग

श्रीमति प्रतिभा पत्नि सुशील कौरव

भानुप्रता प सिंह वल्द हरगोंविद सिंह कौरव

0.050

व्यवसायिक

12.

भूमि स्वामी

स्वयं की भूमि

तन्मय वल्द

वली सुशील

कौरव

सुशील वल्द हरगोंविद कौरव

44/1 क/9 45/1 क/9

गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग

श्रीमति प्रतिभा पत्नि सुशील कौरव

व्यवसायिक 0.050

स्वयं की 13.

भूमि स्वामी

भूमि

श्रीमति प्रतिभा

पत्निसुशील

कौरव

44/1 क/10 45/1 क/10

गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग

तन्मय वल्द वली सुशील कौरव

शौर्य प्रताप सिंह वल्द वलि भानुप्रता प सिंह कौरव

0.040

व्यवसायिक

स्वयं की 14.

भूमि स्वामी

सुशील वल्द

हरगोंविद कौरव

भूमि 44/1 क/11 45/1 क/11

गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग

तन्मय वल्द वली सुशील कौरव

वल्द लालजी जगन्ना थ प्रसाद कौरव

0.093

भूमि स्वामी

15. 44/1 ख

रेल्वे की भूमि

गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग

रेल्वे एवं अशोक, भानुप्रता प बगैरह

अशोक कुमार भानु प्रसाद वगैरह

राजू उर्फ राजकुमार, सुनील कुमार उर्फ मुन्ना पिता रमेश पारासर सा. गाडरवरा

तीन कच्चे मकान (1 ) 53.04 वर्गमी (2)39.005 वर्गमी. (3)32.48वर्ग मी. शेष भूमि 9509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है , अतः इनके लिये पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. चूंकि रेल ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा ( 2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है , खान और खनिज के ऐसे भागों , में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नही है । अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

रोहित सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

9510

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

[ भाग 1

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2021

क्र. एफ- 2-2-2020- सात- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 114- क सहपठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 7 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भूमिस्वामी को भू- अधिकार पुस्तिका संदाय करने की फीस उसके प्रथम पृष्ठ के लिए रुपया तीस एवं अतिरिक्त पृष्ठों के लिए प्रति पृष्ठ रुपया पंद्रह नियत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 24 नवम्बर 2021

क्र. एफ- 2-2-2020- सात- 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ . 2-2-2020- सात -7 , दिनांक 24 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal , the 24th November 2021

No. F - 02-02-2020 - VII - 7.- In exercise the powers conferred by Section 114 -A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) read with Rule 7 of the Madhya Pradesh Bhu- Rajasva Sanhita (Bhu - Sarvekshan Tatha Bhu - Abhilekh) Niyam , 2020 , the State Government , hereby , fix the fee for supply of the Bhu - Adhikar Pustika at the rate of rupees Thirty for its first page and rupees fifteen for every additional page , to the Bhumiswami .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Dy. Secy.

9511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2021 क्र. रा-प्र - क्र . 1-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ

(नियम 6देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू- अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील - जबलपुर , जिला जवलपुर से ग्राम डुंगरिया तहसील- जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

0.001

9

डुंगरिया, प.ह.न. -65

जबलपुर

जबलपुर

0.006

49

0.010

79

0.000

134

0.001

266

0.000

380

0.001

418

0.003

456

0.001

657

0.000

714

0.001

757

A मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021 9512

801

110/987

110/987

115/1

115/1

[ भाग 1 0.001

0.001

0.001

0.005

0.001

0.002

115/2

117

119

121

122/2

135

149

151

157

158

158

164

23

231/1

232

24

25/1

253

254

265

27/1

27/2

28\3 0.004

0.002

0.001

0.005

0.005

0.004

0.005

0.003

0.001

0.002

0.005

0.002

0.004

0.005

0.004

0.001

0.003

0.005

0.005

0.003

0.007

0.003

0.003

280\2

294

295

296

297

321 0.002

0.005

0.001

0.002

0.004 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

331

334

339

34

341

343

35

35

356

364/1

364/2

369

37/1

371/1

.374

381/1

381/2

383/1

383/1

383/2

385

403/2

404/1/1

404/1/2

405/1

414

426

428

432/1

433

438

449/2

450

451

9513 0.007

0.003

0.012

0.005

0.000

0.002

0.006

0.000

0.003

0.003

0.006

0.003

0.002

0.002

0.004

0.003

0.002

0.003

0.001

0.002

0.001

0.003

0.002

0.002

0.004

0.003

0.004

0.002

0.003

0.004

0.004

0.006

0.003

0.003 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021 9514

452

452

452

457

458

47

48

482/2

483/2

484

485

503

506/2

58

595

60

60

603

606

607/988

610

617

618

62/1

62/2

624/1

626/1

629

630

630

636

[ भाग 1 0.005

0.002

0.004

0.005

0.003

0.001

0.001

0.002

0.005

0.002

0.001

0.006

0.002

0.009

0.002

0.006

0.007

0.004

0.005

0.000

0.002

0.001

0.003

0.005

0.004

0.008

0.010

0.004

0.002

0.000

0.003

0.006

637/1

637/2

638 0.007

0.004 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

654

656/2

661/1/1

661/1/1

661/1/2

662

662

662

675

678

679/1

680

694

696

696

70\2

704

705

73

744

744

744

746/2

746/4

75/1

750

751/2

756

758/2

758/3

759/1

77\2

9515 0.004

0.002

0.001

0.000

0.002

0.002

0.001

0.001

0.001

0.004

0.003

0.004

0.001

0.008

0.000

0.002

0.011

0.004

0.001

0.007

0.005

0.001

0.004

0.004

0.003

0.009

0.003

0.005

0.002

0.002

0.006

0.003

0.003

771/2

0.003

771/3

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021 9516

772/1

772/1

[ भाग 1 0.002

0.004

0.003

772/3

772/3

773/1

773/1 0.002

0.003

0.000

0.006

773/2

774/1

774/1

774/1

774/2 0.003

0.006

0.004

0.001

0.000

774/3

78/1

78/1

781

782 0.000

0.005

0.005

0.002

0.007

791/1

793

794

795/1

795/3 0.003

0.002

0.002

0.003

0.002

797/1

797/2

797/2 0.001

0.004

0.002

797/2

0.005

797/3

797/4

798/2

808

809

81/2

81/2

81/2

81\1 0.003

0.004

0.002

0.002

0.001

0.003

0.007

0.002 9517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

0.001

810

0.001

814/1

0.002

814/2

0.002

815

0.001

817

0.001

82\1

0.005

820/1

0.001

20/2

0.006

821/1

0.001

835

0.003

836/1/1

0.002

837/1/1

0.002

84/1

0.008

86

0.001

87/1

0.000

88

0.000

93\992\2

0.001

951

0.005

96/1

0.004

97

0.002

98/1

0.005

98/2

0.002

98/2

0.002

98/3

0.003

98/3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9518

क्र. रा- प्र-क्र . 2-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक24दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जवलपुर से ग्राम परसिया तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेंउपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.002

5/1

परसिया ,प.ह.न. - 64

नबलपुर

जबलपुर

0.004

5/2

0.001

34

0.005

33

0.005

29

0.003

7

31

0.004

0.004

30/2

0.001

30/1

0.002

28

0.004

40

0.005

42

0.001

48

0.005

43

A

0.002

44

83

0.003

77

0.004

0.004

76

19

0.001

47

0.011

0.001

100

0.001

72

53

0.003

0.005

54

57

0.003

0.000

56

0.002

59

0.002 9519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. रा- प्र- क्र. 3-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) कीधारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297- कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जवलपुर से ग्राम सोहड़ तहसील- जबलपुर , जिला-जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेंउपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पाकर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.004

2

सोहड़ , प.ह.न. -67

जबलपुर

जबलपुर

0.002

3/1

0.005

4

0.010

11

0.006

13\1

0.003

0.004

5\1

0.003

512

0.005

11

0.006

19

0.007

23

0.002

36

0.002

35

0.004

42

0.000

45

0.005

44

0.007

48/1

0.000

48/2

0.001

49

0.006

50

0.003

60

0.001

247

0.003

59

0.001

58

0.005

249

0.003

251/1

0.000

252 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

[ भाग 1 9520

क्र. रा- प्र- क्र . 4-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला- जवलपुर से ग्राम नर्रई तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त , 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

0.002

73/2

नर्रई ,प.ह.न. -64

जबलपुर

जबलपुर

0.002

75

0.003

79

0.002

80

0.005

85

0.004

87/4

0.004

87/5 9521

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. रा-प्र-क्र . 5-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जवलपुर से ग्राम खापाग्वारी तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है |

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.006

493

खापाग्वारी ,प.ह.न. - 66

जबलपुर

जबलपुर

0.008

492

0.006

491/1

0.006

491/2

A [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9522

क्र. रा-प्र - क्र. 6-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर , 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर ,, जिला- जवलपुर से ग्राम बरबटी तहसील- जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है |

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.003

34/1

बरबटी ,प.ह.न. -63

जबलपुर

जबलपुर

0.00

186

0.002

188/1

0.004

211/2

0.005

43

0.001

31/2

0.004

46

0.000

90

0.006

21/2

0.006

70 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

214

57

57

1

211/1

189/1

26

11

278

75

79

68/2

34/3

72

22

44

264/1

89

64

59

16

24/1

23

179

178/2

37

69

247

91

212

61

265/1

264/2

277

279

286/1

254/1

188/2

80/1

71

74

12

2

9523 0.014

0.005

0.001

0.003

0.002

0.002

0.001

0.005

0.002

0.002

0.003

0.005

0.006

0.002

0.004

0.008

0.004

0.003

0.001

0.008

0.002

0.004

0.003

0.006

0.000

0.001

0.004

0.008

0.006

0.003

0.001

0.004

0.003

0.006

0.005

0.000

0.001

0.002

0.002

0.002

0.002

0.012

0.006

0.007

0.002

0.002

0.008

0.005

0.011

0.004 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

9524

क्र. रा-प्र- क्र . 7-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला-ग्राम जवलपुर से सर्रई तहसील - जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.003

29

सर्रई,प.ह.न. -64

जबलपुर

जबलपुर

0.004

33/1

0.004

33/2

0.003

57

0.001

58

0.005

53/1

0.003

52/3

0.002

52/4

0.002

42/1

0.003

42/2

0.001

94

0.003

95/1

0.001

96/3

0.003

95/3 9525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

भाग 1 ]

0.003

71

0.003

220/1

0.002

0.001

220/2/3

0.001

236

0.002

237

0.002

239

0.002

240

0.001

246

0.004

247

0.003

245

0.002

249

0.005

248

0.003

254

0.004

259

0.006

258

0.002

203/7

0.001

203/5

0.001

203/4

0.001

203/3

0.001

203/2

0.003

204

A [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021

9526

क्र. रा-प्र- क्र . 8-अ-82-2021-22

प्रारूप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले . भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर ,, जिला- जवलपुर से ग्राम पडरिया तहसील- जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि (हेक्टेयरमें)

0.005

40/1

पडरिया , प.ह.न. -63

जबलपुर

जबलपुर

0.002

40/2

0.004

50

56

0.001

0.002

55

0.007

46

0.003

0.002

68

0.004

0.008

52/3

266

0.005

0.007

53

67

0.003 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021 भाग 1 ]

66/2

64

61

77

78/1

78/2

79

90

88

89

282/2

273

274

272/1

272/2

261

259

262

258/1

71/1/1

71/1/2

71/5

71/6

71/7

73/1

283/1

284/2

286

285

245

246

247/1

215/1

247/2

216

9527 0.002

0.002

0.001

0.014

0.011

0.005

0.000

0.006

0.013

0.001

0.004

0.003

0.005

0.002

0.003

0.002

0.005

0.001

0.002

0.004

0.002

0.002

0.001

0.005

0.003

0.004

0.005

0.005

0.004

0.004

0.011

0.006

0.001

0.001

0.007

0.004 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021

9528

0.001

217

0.003

219/2

218

0.001

0.001

220

0.002

228/2

0.005

229

0.003

230

0.008

204

0.018

84

0.003

85/1

86

0.003

0.006

0.002

87

0.006

297

0.004

0.004

301/1

0.003

301/2

0.003

169/3

0.005

172/1

0.007

172/2

0.006

172/3

0.003

181/2

0.006

0.001

302/1

0.004

302/2

0.004

167/1

0.001

166

0.006

173

0.003

180/1

0.004

179

0.002

139/2

0.003

107/2

0.004

108/1

0.004

108/2

0.003

111

112

0.005

0.008

113

0.002

0.001

0.005

114

0.003

95

0.006

93

94

0.005

0.001

163/2

0.004

162/1

0.001

159/1

0.006

150

0.003

139/1

0.003

149/1

0.004

141

0.001

0.007

142/2

0.002

137

AA

पी. के. सेन गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-11-26.48.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-11-26.48.Ordinary.