ध्य प्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 48 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2021-अग्रहायण 5, शक 1943
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
ख) (1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2021
क्र. 1365-325-2021- एक-10.- राज्यशासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन भोपाल को दिनांक 25 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2021 तक, कुल आठ दिवस के उपभोग करने हेतु अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, अवर सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2021
क्र. एफ 9-1-2010-पचास-1 .- मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण राज्य सरकार, एतद्वारा श्री ब्रजेश चौहान की मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्यता में दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से अस्थायी रूप से आगामी आदेशपर्यन्त वृद्धि करता है.
9393
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
9394
क्र. एफ 9-1-2010- पचास- 1.- मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण राज्य सरकार, एतद्वारा श्री द्रविंद्र मोरे की मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्यता में दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से अस्थायी रूप से आगामी आदेशपर्यन्त वृद्धि करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश सिंह , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2021
क्र. एफ 1 ( ए) 18-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 10 से 29 जनवरी 2022 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 09 जनवरी 2022 व दिनांक 30 जनवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, की अवकाश अवधि मेंउनकाकार्य श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल ( मुख्यालय ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
(4) श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 (ए) 156-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन , डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल और युवा कल्याण, संचालनालय, टी. टी. नगर, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष-2021 में दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2021 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 19 , 20 व 21 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित ( अण्डमान- निकोबार) की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
1. डॉ. रवि कुमार गुप्ता, स्वयं 2. श्रीमती रचना गुप्ता पत्नी, 3. सुश्री पलक गुप्ता पुत्री, 4. पुत्र श्री सिद्धांत गुप्ता
(2 ) अवकाश अवधि में डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, संचालक खेल और युवा कल्याण, संचालनालय का अतिरिक्त कार्य प्रभार प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय , भोपाल को सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/ संचालक, खेल और युवा कल्याण, संचालनालय, टी. टी. नगर, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. रवि कुमार गुप्ता भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. रवि कुमार गुप्ता, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2021
पंजी. क्र. 3634-2021 - इक्कीस - ब( दो ) . राज्यशासन, एतद्वारा , जिला- मुख्यालय, रीवा में विभागीय आदेश दिनांक 9 अगस्त 2000 द्वारा नियुक्तनोटरी , श्री विष्णु कुमार शुक्ला तथा विभागीय आदेश दिनांक 6जून 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री जयदेव प्रसाद द्विवेदी एवं श्री रामाश्रय चतुर्वेदी का निधन होने के कारण उक्त तीनों नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
पंजी. क्र. 3686-2021 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला- मुख्यालय , जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 28 मार्च 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री प्रकाश कुमार निगम एवं तहसील - सिहोरा , जिला-जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 27 मई 1981 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री मदनमोहन ब्यौहार का निधन होने के कारण उक्त 02 नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
9395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
पंजी. क्र. 3687-2021-इक्कीस- ब( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला- मुख्यालय, विदिशा में विभागीय आदेश दिनांक 23 मई 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री दिनेश मिश्रा का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वैभव विकास शर्मा, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2021
फा. क्र. 4215- इक्कीस- ब ( एक) .-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री राजीव कुमार करमहे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल कोउनकेद्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के सदस्य सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
F. No. 4215 - XXI - B- ( 1 ) . In exercise of the powers confered by sub- section (3 ) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act, 1994 (No. 59 of 1994) , the State Government in consulation with the Hon'ble Chief Justice of High Court ofMadhya Pradesh appoints on deputation Shri Rajeev Kumar Karmahe , Principal Judge , Family Court , Betul asMember- Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2021
सूचना
क्र. एफ-3-105-2021-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक-1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 3609 - टी सी- 54- उपा- नग्रानि - भोपाल -2021 , भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-
खसरा
क्षेत्रफल
क्रं.
ग्राम
क्रमांक
(हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
112
1 कोटरा सुल्तानाबाद
0.862में से 0.136 हेक्टेयर .
1418
अनुसूची
विकास योजना में उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित
भू- उपयोग
निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6)
(5)
सार्वजनिक सेवाएं एवं प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
सुविधाऐं.
7.960में से 1.280
2 शहर भोपाल
1.416
योग :
सार्वजनिक सेवाएं एवं प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
सुविधाऐं.
नोटः- प्रश्नाधीन स्थल नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा -27 के अधीन ग्राहृय सूचना दिनांक 21 अगस्त 2020 में भूखण्ड क्रमांक -58 के रूप में दर्शित है.
उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9396
भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2021
क्र. एफ- 3-100-2021- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के तहत धार निवेश क्षेत्र की सीमाओं में वृद्धि कर संशोधित निवेश क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित करता है, पूर्व गठित पन्ना निवेश क्षेत्र में नवीन 14 ग्रामों को सम्मिलित करते हुयें निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की गई हैः-
अनुसूची
धार निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं
उत्तर में:- ग्राम नवगांव बुर्जुग , खिलचीपुरा , तोरनोद, जैतपुरा, उटावाद एवं नियामतखेड़ी की पूर्वी सीमा तक.
पश्चिम में:- ग्राम चिकलिया, तिरला, माफीपुरा एवं मूसापुरा की दक्षिणी सीमा तक.
दक्षिण में:- ग्राम मूसापुरा हिम्मतगढ़ , सीतापट, पडल्या, बागडिया एवं धरावरा की पूर्वी सीमा तक.
पूर्व में:- ग्राम बगाडिया, धरावरा, बगड़ीतुर्क, उतरसी, उटावद एवं निमामतखेड़ी की पूर्वी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , देवास- शाजापुर मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, जवाहर नगर, ए. बी. रोड, देवास
देवास, दिनांक 17 नवम्बर 2021
वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना
क्र. 2394 -देवास- नग्रानि-2021 .-देवास वर्धित निवेश क्षेत्र, के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए. समस्त ऐसे व्यक्तियों को , जिन्होंने आपत्ति या सुझाव , उपांतरण प्रस्तुत किए हैं , अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.
अब, देवास वर्धित निवेश के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के अधीन एतद्वारा , अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 26 नवम्बर 2021 से 03 दिसम्बर 2021 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी:-
( 1 ) जिला कलेक्टर, देवास
(2 ) आयुक्त, नगरपालिका निगम , देवास
(3) उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , देवास.
अनिता कुरोठे, उपसंचालक.
9397 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
कार्यालय, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट ( मध्यप्रदेश )
आदेश
राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2021
क्र. एफ - 1-5-17- रा.स. यू ए. 1-1189.- आदेश क्र. एफ-1-5-17- रा.स. यू ए. 1-1296, दिनांक 25 अक्टूबर 2017 के द्वारा प्रो. नरेश चन्द्र गौतम को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष की कालावधि के लिये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट का कुलपति नियुक्त किया गया था. इनके द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2017 को कुलपति पद का पदभार ग्रहण किया गया. इनका 04 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 19 नवम्बर 2021 को समाप्त हो रहा है एवं विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया अभी जारी है.
2. अतः , प्रो . नरेश चन्द्र गौतम नये कुलपति की नियुक्ति होने एवं उनके पदभार ग्रहण करने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कुलपति के पद पर कार्य करते रहेंगे . यह व्यवस्था 06 माह से अधिक के लिये नहीं होगी.
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन , भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2021
क्र. एफ- 12-1 - रा.स. यू ए. 5-2016-1187.- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपति द्वारा डॉ. डी. के . यादव, ए. डी. जी. ( सीड्स) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( दस ) के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है.
कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार ,
मनोज खत्री, राज्यपाल के अपर सचिव.
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल " कचनार " ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल -462016
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021
शुद्धि- पत्र
क्र.-टी.डी.आर. 09 - वि.यो. नग्रानि-2021 .- क्रमांक 4760 , भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2021 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2021 भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 9198-9199 में प्रकाशित उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना के अंतिम पैरा में-
मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 21018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र जारी करेगा.
के स्थान पर, टंकण त्रुटि होने के कारण शुद्धि- पत्र पुनः प्रकाशन
" मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र जारी करेगा ". पढ़ा जावे.
अजीत कुमार, आयुक्त-सह- संचालक.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9398
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 4 अक्टूबर 2021
क्र. 7292 - प्रवा. - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
चूंकि, बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम उबरा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबें का ही अर्जन किया जा रहा है . इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
66.04
उबरा
विजयराघवगढ़
कटनी
बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद जिला शहडोल मध्यप्रदेश.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 7295 - प्रवा. - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
चूंकि, बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम खुटेश्वर की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबें का ही अर्जन किया जा रहा है . इस कारण अधिनियम की धारा (4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
32.01
विजयराघवगढ़ खुटेश्वर
कटनी
बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद जिला शहडोल मध्यप्रदेश.
(2 ) भूमि का नक्शा का ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9399
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 29 अक्टूबर 2021
क्र. 7891 - भू- अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक 22 (ए) 381-2019 -एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.
(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिके उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने वाली
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
प्रस्तावित भूमि
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(3)
छिन्दवाड़ा सिंचाई
रकबा-81.500
(2) मोहखेड ग्राम-संगम ,
(1) छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. -04
उपरोक्त भूमि
ब.न.-537
(6) काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण
पर आने वाली
रा.नि.मं.-
किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
लावाघोघरी.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
9400
क्र. 7892 - भू- अर्जन-2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक 22 ( ए) 381-2019-एम.पी.एस.- 31-221 , भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिके उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(1) (2) मोहखेड ग्राम - बीजागोरा,
छिन्दवाड़ा
काम्पलेक्स योजना के प.ह.नं. - 04
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर , जिला- छिन्दवाड़ा.
ब.न.-396
उपरोक्त भूमि
छिन्दवाड़ा सिंचाई अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण रा.नि.मं.-
पर आने वाली
किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा-225.500 हेक्टेयर एवं परिसंपत्तियां.
लावाघोघरी .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील - सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
9401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 7893- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.-31-221 , भोपाल , दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है .
(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(2) मोहखेड ग्राम-कोहट
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर , जिला- छिन्दवाड़ा.
उपरोक्त भूमि
प.ह.नं. -04
ब.न. -06
छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा-45.511 हेक्टेयर एवं पर आने वाली परिसंपत्तियां.
रैयत, रा.नि.मं.- लावाघोघरी.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील -सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
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9402
क्र. 7894- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिके उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) मोहखेड
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.
ब.न. -35
छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा-249.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम - भोयारी रैयत, प.ह.नं. -04 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
9403
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 7895 - भू-अर्जन- 2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.-31-221 , भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है .
(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिके उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) मोहखेड
(3) ग्राम- कोहटमाल
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. -04
ब.न.-83
उपरोक्त भूमि
रा.नि.मं.-
छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा 172.320 हेक्टेयर एवं पर आने वाली परिसंपत्तियां.
लावाघोघरी .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील - सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9404
क्र. 7896- भू-अर्जन- 2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.- 31-221, भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
(1) छिन्दवाड़ा मोहखेड ग्राम- दीप,
प.ह.नं. -04
भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा.
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
(3) (4) रकबा-83.360 ब.न.- 367 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
9405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 7897- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) 381-2019 - एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है.
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिके उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
मोहखेड
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.
छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा-46.476 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम- टिकाडी, प.ह.नं. -04 ब.न. - 215 रा.नि.मं.- लावाघोघरी.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील - सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9406
छिन्दवाड़ा , दिनांक 2 अक्टूबर/ नवम्बर 2021
क्र. 7964- भू- अर्जन -2021 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-चांद
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम चांद, प.ह.नं. 24, ब. न. 80, रा.नि.मं. , चांद
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.340 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां (घ)
प्रस्तावित खसरा नंबर
क्रमांक
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.092
205/3
1
0.093
569/1 , 574/1
2
0.155
575/2
3
योग कुल रकबा 0.340
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई, तहसील चौरई, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्र . 1 , चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9407
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
जूनी इन्दौर, इन्दौर दिनांक 1 नवम्बर 2021
क्र. 523 - अ.वि.अ. - भू-अर्जन-21- प्र.क्र 01-अ-82-21-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार के द्वारा, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.
प्रस्तावित इन्दौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण के कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है , जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकबा
ग्राम का नाम
जिला तहसील
(हेक्टर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.289
इन्दौर
कैलोदहाला
जूनी इन्दौर
उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर (म. प्र. ) .
इन्दौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु.
नोट.-( 1 ) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
(2) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग जूनी इंदौर, जिला इन्दौर (म. प्र. ) एवं उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषसिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 18 अक्टूबर 2021
क्र. 14- भू-अर्जन- 2021.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9408
(क्र. 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम , 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.061
बैहर
बालाघाट
गढ़ी
सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट.
(म. प्र.)
ग्राम गढ़ी अनुसूचित जनजाति सिनीयर बालक छात्रावास के भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि.
अनुसूची -2 (प्रभावित धारकों की सूची )
कुल अर्जित रकबा ( हे. ) भूमिस्वामी का नाम
(6)
भूमिका प्रकार (5)
कुल रकबा (4)
खसरा नंबर (3)
(2)
क्र. (1)
असिंचित
0.061
0.061
116/1
1 कमलिया बाई पति स्व. टेकसिंह (सहखातेदार शिमला बाई, उदयसिंह, पिता टेकसिंह )
निवासी गढ़ी.
0.061
0.061
योग ..
(2) चूंकि बालक छात्रावास भवन गढ़ी हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. चूंकि निर्माण पूर्व में किया जा चुका है, अतः धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण के तहत कार्यवाही करना संभव नहीं है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3)
(4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बालाघाट की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिल्लगमन सृजित नहीं करेगा.
(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
9409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. 15- भू-अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) (2)
(3)
(1)
0.496
बैहर बिठली
सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, बालाघाट.
बालाघाट (म. प्र. )
ग्राम बिठली पुलिस चौकी बिठली थाना रूपझर का भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि.
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कुल अर्जित रकबा हे. (6)
भूमिका प्रकार (5)
क्र. (1)
भूमिस्वामी का नाम (2)
खसरा नंबर (3)
कुल रकबा (4)
0.486
1.040
असिंचित
1
64/2, 65 , 66
सुधीर कुमार पिता शिखरचन्द जैन जाति जैन निवासी बालाघाट भूमिस्वामी (बिठली) .
0.010
0.406
59/2
असिंचित
2 सुरेन्द्रसिंह व. चैनसिंह व. कौडू जाति गोंड सा. देह.
1.446
0.496
0.497
कुल योग
(2) चूंकि पुलिस चौकी भवन बिठली हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. चूंकि निर्माण पूर्व में किया जा चुका है, अतः धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण के तहत कार्यवाही करना संभव नहीं है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , बालाघाट की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिल्लगमन सृजित नहीं करेगा.
(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9410
बालाघाट, दिनांक 9 नवम्बर 2021
क्र. 30 - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा विभाग के उपयोग हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्कता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे .
अनुसूची
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. )
(6)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी . (5)
(4)
(3)
(2)
(1)
कनकी
लालबर्रा
बालाघाट
भू- अर्जन अधिकारी , वारासिवनी जिला बालाघाट.
36 वी वाहिनी विसबल , कनकी बालाघाट हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .
रकबा 6.062 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में देख सकता हैं.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
बालाघाट, दिनांक 9 नवम्बर 2021
सार्वजनिक सूचना ( अन्तर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) क्र. 31 -भू- अर्जन-0001 ( अ-82) 2020-21 .- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वाराद्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार बेनी- साकडी- डांगोरली मार्ग में वैनगंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में पड़ने वाली निजी शासकीय भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु मौजा साकडी, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-
ग्राम का नाम
स. क्र.
खातेदार का नाम
सर्वे नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल रकबा (हे. में. )
क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(3)
(2)
(7)
(5) 0.275
(1) साकडी
(4) 645/2
(6) 0.161
1 राजेश, टेकचंद नानेश्वरी , कला, सैवंती वल्द नवल.
बेनी-साकडी-डांगोरली मार्ग में वैनगंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य के मार्ग में पड़ने वाली निजी- शासकीय भूमि का अधिग्रहण.
645/3
0.162
0.089
2 राजेश, टेकचंद वल्द नवल
0.352
0.160
646/1
3 तेजलाल, मालिक व. तिलक
646/2
0.227
0.384
कृपाल व. भीकूलाल
4
648/1
0.142
0.142
5 मालिक व. दंदु
0.141
648/9
0.141
6 तिलक व. दंदु
630
0.053
0.575
डोगरू व. माडु
629/1-2
0.093
0.377
7 8 येशलाल व. चिरामन
629/3
0.061
0.190
कान्हू व. हगरु
9
0.381
649/1/2
0.109
10 दीनदयाल व. भीकूलाल
0.016
0.202
649/2
11 देवीलाल व. संकेलाल
3.181
1.252
योग .
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कुँआ नलकूप/वृक्ष आदि बाबत दावा, आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पन्द्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं होगी.
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 8 नवम्बर 2021
प्र. क्र. 009, दिनांक 19 जून 2020.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आश्य की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को कराया गया था. भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए, दिनांक 17 अप्रैल 2021 से 26 मई 2021 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था तथा इसके अतिरिक्त शासन आदेशानुसार कर्मचारी की उपस्थिति दिनांक 31 जुलाई 2021 तक 25 प्रतिशत निर्धारित की गई थी के कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका.
अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय- सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन-
नगर/ग्राम (3)
क्षेत्रफल (4)
तहसील (2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) जिला (1)
9.063 हेक्टेयर 11.936 हेक्टेयर
नभापुरा मल्हारपुरा
राजगढ़ राजगढ़
जीरापुर जीरापुर
नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
20.999 हेक्टेयर
कुलयोग ..
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, तहसील खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.
9412
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 11 नवम्बर 2021
भू-अर्जन- प्र. क्र. 9-अ-82-20-21 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- बडगांव रैयत
(घ ) अर्जित रकबा 0.31 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.31
98/2
योग : 0.31
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम बडगांव रैयत ( हरसूद ) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 25 अक्टूबर 2021
पत्र क्र. 330 - भू-अर्जन- 2021.-उप मुख्य अभियंता (निर्माण- II ) पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना द्वारा ललितपुर- सतना- रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेल्वे लाईन ( 541 कि.मी. ) निर्माण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू- अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे:-
अर्जित रकबा
तहसील का नाम
ग्राम का नाम
(हे. में. )
(3) (1)
(2)
1.963 देवरा
रघुराजनगर
0.086 सरिसताल
रघुराजनगर
उपरोक्त ग्रामों के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 का प्रकाशन ग्राम देवरा का दिनांक 16 जनवरी 2020 तथा ग्राम सरिसताल का 20 दिसम्बर 2019 को किया गया था, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है. इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , रघुराजनगर, जिला सतना मध्यप्रदेश द्वारा अवार्ड पारित न हो पाने के कारण अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है . कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने के कारण उपरोक्त समय- सीमा अवार्ड पारित नहीं किया जा सका. स्थल का युक्ति- युक्ति सर्वेक्षण न हो पाने तथा कोविड -19 के लॉकडाउन होने के कारण अधिनिर्णय पारित नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , रघुराजनगर द्वारा पुनः 01 वर्ष की अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु ग्राम देवरा का दिनांक 16 जनवरी 2021 से तथा ग्राम सरिसताल का 20 दिसम्बर 2020 से 01 वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) , नसरूल्लागंज,
जिला सीहोर , मध्यप्रदेश
सीहोर, दिनांक 30 सितम्बर 2021
मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम 2012
की धारा 3 के अंतर्गत
नर्मदा घाटी विकास विभाग
प्र.क......03.../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह , प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- सेमलपानी कदीम प.ह.नं. 32 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र. 03/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.545 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.184 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
9414
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
ग्राम- सेमलपानी कदीम प.ह.न.
3
32 तहसील-नसरुल्लागंज 4
जिला- सीहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
5
3
0.005
514
0.002
510
0.003
511
0.002
478
0.005
477
0.003
462
0.014
456
0.010
459
0.007
464
0.005
465
0.005
467
0.004
468
0.002
455
0.010
451
0.004
442
0.010
443
0.002
426
425
0.002
0.011
526
0.012
523
0.016
530
0.008
548
0.009
545
0.009
550
0.014
556/2
0.003
490
0.004
412
0.002
490
0.013
565
0.009
564
0.012
563
0.005
557
0.006
558
0.006
560
561
0.010
560
0.003
0.003
586
0.002
584
0.002
585
587
0.002
0.003
588
0.003
516
0.003
511 9415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
0.003
424
0.002
13
0.001
12
0.002
112/2
0.003
113
0.004
117
0.001
112/1
0.001
108
0.001
107
0.001
106
0.001
105
0.005
18/2.
0.001
104
0.003
101
0.001
99
0.001
98
0.001
97
0.008
301
0.005
387
0.005
386
0.001
384
0.002
336
0.009
381
0.001
364
0.001
365
0.007
369
0.002
399
0.002
398
0.002
155
0.002
156
0.005
183
0.001
180
0.002
199/1
0.009
198,194
0.002
198/1
0.001
197/4
0.002
197/1
0.002
200
0.002
202
0.001
212
0.005
193
0.008
190
0.012
282
0.002
281
0.001
277
0.005
274
0.003
286
0.002
280
0.003
285
0.001
288/2
0.006
273 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
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म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0.005
270
0.008
268
0.007
256
0.017
254
0.002
255
0.002
247
0.002
244
0.001
246
0.005
230
0.002
35
0.002
37
0.003
40
0.008
57
0.006
70
0.004
63
0.004
61
0.005
77
0.005
53
0.004
52
0.004
15
0.002
14
0.000
12
0.003
147
0.006
145
0.005
141
0.002
142
0.002
140
0.002
138
0.003
119
0.001
120
0.002
122
0.002
121
0.545
0.003
460
0.029
469
0.013
472
0.004
438
0.009
450
0.003
448
0.006
461
0.019
427
0.004
453
0.003
521
0.020
535
0.016
532
0.010
534
0.004
547
0.001
102
0.003
95
0.0003
388
0.004
363
0.014
362
0.005
361
0.001
185
0.002
36
0.0004
59
0.003
62
0.005
46
0.003
10
0.184 9417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क 64 /अ -82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन ( भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह , प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- गोरखपुर प.ह.नं. 33 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर प्र.क. 04 /अ -82/ 21-22 कुल रकबा 0.825 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.047 हे .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
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कंमाक
ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
ग्राम- गोरखपुर प.ह.न.33 4
तहसील- नसरूल्लागंज 5
जिला-सीहोर 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
[ भाग 1 खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.001
112/2/1
0.011
114/2/2
0.026
114/2/1 क
0.014
115/1/1/2
0.002
115/1/2
0.026
270/1/1/2
0.028
119/1
0.027
120/1/1
0.019
139/1/1
0.014
269/2/2
0.008
121/1
0.009
121/2
0.012
122
0.013
134
0.014
143/2/1क
0.002
143/2/2/1 क
0.012
143/2/ 2/2क
0.006
143/2/2/3 क
0.006
128/3
0.005
142/1
0.002
143/2/3क
0.003
130/1/1,130/2/4,130/3/2/2
0.003
130/2/1 क
0.003
130/2/ 1 ख
0.008
130/13/1,130/3 / 2
0.002
301/109
0.002
105,106,107/1 /1
0.002
98/2,99/2,98/1/ 2,100/1/2
0.002
101,103
0.001
46,47/1/3
0.001
299/46/2/4
0.004
45/2/1
0.002
49
0.025
50/1
0.030
86/2/1क
0.001
84/2/ 1 ख
0.001
84/2/2क
0.007
89,90/2/ 2/1
0.002
93
0.004
93/102
0.006
133
0.004
134
0.004
305/289/138
0.001
289/137
0.004
139,153/1,140,298/140/1/1
0.005
303/138/1/2
0.000
303/138/1/1
0.002
139.153/1.140,298/140/2
0.004
130/1/1,130/ 2/ 2,130/3/2/1
0.031
153/2/3
0.019
284/139,139/ 2/1 ख
0.016
139,284/139/2क
0.002
159 9419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
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109
110
111
112
113
114
115
116
म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
1
2
3
4
5
0.011
157,890,309/290/156 क
0.018
156/2
0.018
156/1
0.015
83/2,155/1/1
0.004
302/174/2
0.004
176-177/3
0.003
180/3
0.002
186/1/4/1
0.000
186/1/3/घ
0.001
186/1/3/N
0.001
186/1/3/च
0.000
186/2
0.002
175/1
0.001
186/1/4/1 ( P)
0.004
185
0.001
181/1
0.004
181/2
0.004
180/1/1
0.004
176-177/1
0.001
175/2
0.002
179/1
166/2
0.007
0.002
166/3
0.027
310/77
0.006
82/ 1 ख
0.018
163/1 क
0.005
82/1/2ख
0.016
82/1/1 ख
0.002
82/2/2
0.010
83/2,155/1/2
0.009
84/1/1
0.011
84/1/2
0.012
84/1/3
0.000
84/2/1 क
0.005
84/1/4ग
0.001
84/1/ 4ख
0.008
84/1 / 4 क
0.000
79/3
0.002
73
0.001
75
0.002
73,74/2/2
0.024
52/2/2/1
0.005
53/2/1
0.017
53/2/2
0.001
44/3
0.001
46.47/1/1
0.001
46,47/1/2
0.008
59
0.004
40/3/1
0.001
40/3/4
0.006
52/1/1 /क
0.011
60/1/1
0.003
60/1/2
0.001
62
0.001
66
0.002
64/1,65,66,297/67/1 / 1 क
0.003
32,35,37/1
0.005
40/1/ 3 क
0.004
40/1/3ख/ 1
0.003
40/1/31/2
0.010
40/1/4
0.011
40/2/1
0.002
21
0.825
0.018
117/1 (P)
117/2
0.013
0.011
269/2
0.002
123
0.004
135
0.047 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9420
प्र.क्र. 05 /अ -82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन , परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- पांडागाव प.ह.नं. 25 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र. 05/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.407 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.008 हे.
9421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक
2
2
3
ग्राम-पांडागाव प.ह.न .25
5
तहसील - नसरूल्लागंज जिला- सीहोर
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
म.प्र. भाासन की भूमि का योग-
2
3
खसरा क्रमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
32/2
0.005
0.001
25/1 क.28 /1 क
0.004
29
0.002
29/2/3
0.003
41/2/1.47/ 2/1
0.001
41/2/2.47/2/2
0.001
13.55.122/13
0.001
12.59.151/59/1/2/2
5.6.145/6/1.145/ 6/ 2
0.002
0.026
5.6.145/6/1
0.021
5.6.145/6/1.145 / 6 / 2
0.012
145/6/1
0.020
145/6/2/1/2/1 क
0.020
12.59.159/59/1/1/ 3/ 1
0.017
12.59.159/59/ 1 / 1 / 3 /2
0.021
12.59.151/ 59/1 / 2/1/2
0.014
12.59.159/591/2/1/2
0.010
12.59.159/591/ 2/1 /1 /
0.004
13.55.122/13/7
0.002
57/1/1
0.001
58/3
0.002
144/58
0.002
152/59/1
0.000
153/58/1
0.001
153/58/2
0.001
13.55.122/13/3/1
0.002
13/55.122/13/3/2
0.025
13/55.122/13 / 4 / 2
0.046
13.55.122/13/5
0.002
41/1/1.47/1/1
0.026
41/1/2.47/1/2
0.001
42/2
42/3
0.034
0.002
42/4
0.001
44/1/2/1
0.001
45/2
0.003
46
53
0.002
0.001
147/56/क
0.002
57/2
0.002
58/1
0.004
63.64.81/1/1/क
0.002
136/63
0.001
152/89/1
0.003
138/ 82/1/1,142/ 81 /1/ 1 / 1
0.004
63/2/1K/5.65/81/3.153/ 65/2
0.001
142/81/1
0.001
80/1ख
0.005
65,78/1/ख
0.002
66.67.68.1/ख
0.003
77/ 3/ 1 क
0.003
77/3/ 1 ख / 1
0.002
77/3/ 1 ख 2
0.001
77/3/ 1 ख 3
0.001
77/3/ 1 /ग/ 1
0.008
74,77/3/2/ग/3
0.003
75/1
0.008
77/2/क
0.003
77/2/ख
0.002
77/2/ग
0.003
77/1/ 1 ख
0.407
85
0.001
0.003
79/1/2
0.002
79/2
0.001
136/64
0.001
138/82/2
0.008 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
9422
प्र.क्र. 06/अ -82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- सुकरवास प.ह.नं. 08 तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर
प्र.क्र. 06/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.516 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.004 हे.
9423
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक
1
2
1
2
3
4
ग्राम- सुकरवास प.ह.न .08 तहसील- नसरुल्लागंज 5
जिला- सीहोर 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
5
3
0.001
257,266/2/2/2/2
0.001
267/2
0.004
267/3/2/2
0.003
223/2/4
0.016
262/1/2
0.017
262/2/5
0.011
257/2,266/1/2/2/ 2
0.003
255/2/1
0.003
257/1/1
0.002
257/1/2
0.002
249,251/1
0.001
234
0.001
90,231,234/2/3/1
0.020
235,.236..237
0.009
260/2/2/1
0.010
260,261/1
0.002
226,227/1/3
0.009
260,261/2/1
0.003
260,261/2/2/1
0.012
262/1/1
0.012
184,190/2/3/3
0.025
190,184/3
0.002
184,190/1/ 2
0.013
179/2
0.010
188/1/2
0.002
189/1
0.005
184,190/4/1
0.004
184,190/4/2
0.004
184,190/4/3
0.004
184,190/4/4
0.004
184,190/4/5
0.007
191/2
0.004
226,227/ 2 /1 ( P)
0.001
90/231/234/1/2/2
0.003
90,231,234/2/ 1 / 2
0.003
88/1/4
0.011
88/3/2
0.007
88/3/3
0.002
88/3/4
0.005
88/4/4
0.006
86/1/3
0.003
84, 277/84, 287/277/84/1/2
0.005
84, 277/84, 287/277/84/1/1
0.003
84,277/84,287 / 277 / 84/2/ 1
0.006
85,277/84/2/7,277/ 84/2
0.004
66,81/2/2
0.010
60/1/1/2
0.002
62.63,64/1/2
0.004
62,63,64/1/3
0.003
62.63,64/1/4
0.006
62,63,64/2/ 2
0.002
66,81
0.004
77/1/ 1ख [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9424
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
1
2
3
0.004
77/1/1/3
0.005
78.79.80/1/2
0.005
91/1
0.005
91/2
0.005
91/3/2
0.0003
205/1/1
0.004
206/2
0.012
202/2
0.003
205/2ख
0.011
0.014
191/1/2
0.006
191/3
0.001
192
0.006
193/1
0.002
179/1/6ख
0.007
179/1/9ख
0.002
179/1/10ख
0.001
282/173/3
0.001
176/3
0.003
178/2
0.0004
179/1/1/1 क
0.001
179/1/1/3
0.004
179/1/ 1 ख
0.006
179/1/12ख
0.001
93,197/25/1
0.003
93,197/2ख
0.002
55/1,56,68,70 /1
0.002
55/1,56,68,70/6/2
0.003
55/1,56,68,70/2/ 1 (P)
0.002
55/1,56,68,70/4/1
0.007
55/1,56,68,70/4/2
0.003
55/1,56,68,70/4/3
0.006
55/1,56,68,70/5 / 2/3
0.003
55/1,56,68,70/2/1 ( P)
0.001
52,284/52/3
0.005
55/1,56,68,70/1/ 3/1
0.001
55/1/5/1/1,56,56,68,70
0.003
55/1/5/2,56,68,70
0.004
60/1/1/1/1/2
0.003
0.001
118,120
0.002
159/2/1
0.002
163/1
0.002
163/2
0.001
165/1
0.002
165/2/1
0.002
178/1,2
0.001
175/1 ख
0.001
12/4
0.001
274/140/2
0.002
12/2
0.009
12/3
0.001
275/139/2
0.004
140
0.004
274/140/1/1
0.004
274/140/1/2
0.001
6/3
0.001
15/1
0.003
7/1
0.001
12/1
0.516
0.001
174
0.001
166/2
0.002
8
0.004 हे.
9425
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र. 07/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला- सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन , परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
1.ग्राम- बरखेड़ी प.ह.नं. 06 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर
2.प्र.क्र. 07 / अ-82/21-22 कुल रकबा 0.184 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.00 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9426
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.006
97/49/1
0.001
73,74,75/2/3
2
3
4
5
ग्राम- बरखेड़ी प.ह.न. 06 तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सिहोर
0.001
21/2/2/1क
0.005
70,71,72/2/1
0.005
75
47/2/1,48/2/1,49/2 / 1,57 /2/1,5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0.030
8/2/1
0.007
'24/1/4,26/1/4
0.006
11/2
0.001
27
0.006
20/1/1क,99/20/1/1 क , 100/ 20/1 /1क
0.003
0.005
8/1/2
0.005
8/2
0.001
12/3,13/3
0.007
80/1
0.005
73,74/75/1/2
0.003
73,74,75/2/3
0.004
73,74,75/2/4
0.006
23/2/2
0.0007
88
0.003
90/1/1
0.003
90/2
0.009
75
0.002
47/1ग ,48/1ग, 49/ 1,57/1 ग ,58/1 ग
47/2/1,48/2/1,49 /2/ 1,57 / 2/ 1,5
0.004
8/2/2
0.006
29/1/1/1
0.019
29/1/1/2
0.012
29/2/1
0.004
29/2/2
0.002
19/1/1
0.010
2/2
0.184 हे.
9427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क 68/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- सीगांव प.ह.नं. 20 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र.४/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.555 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.089 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9428
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
4
5
ग्राम-सीगांव प.ह.न.20 तहसील - नसरुल्लागंज जिला- सीहोर 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.003
297/1/3
0.005
297/1/1/1
0.006
294
0.006
294/2/2/1,295/2/2 / 1,297 /2/2/ 1
0.008
297/2/1
0.003
290/2,292,292
0.002
192/2/1, 302/2/1 , 303/2/1 , 304/2/1
0.001
192/2/2, 302/2/2, 303/2/2 , 304/2/2
196/2/1,195 /2/1,194/2/1,187/2/1,189
0.019
/2/1
196/2/2,195/2/2,194/2/2,187 /2/2,189
0.003
/2/2
0.013
306,307
0.008
308
0.035
310/2
0.045
316
0.020
157( P)
0.037
159/2/2
0.026
159/3/2 ( P )
0.009
159/2
0.004
151(P)
0.027
153
0.003
167
0.001
169/2
0.002
169/3
0.008
155/1,166/1,174/1,175/1
0.002
169/1
0.001
284,285/2/2/ 2
0.003
273/1
0.002
273/2
0.002
266/4
0.004
230/2/4,231/1/2/4
0.003
231/1
0.005
285
0.004
265/2,267/ 2,231/ 2
0.002
274/3,275/1/3 ( P)
0.006
276
0.002
277
0.005
278
0.003
269/1
0.002
272/1
0.003
272/2
0.001
275/1
0.004
290/1,293/2
187
0.009
0.004
200,201
0.003
280
0.007
123,124 ( P)
0.012
158 ( P) 9429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.001 159/1/1
0.003 159/1/2
0.000 127
0.003 133
0.035 135/1/1
0.005 135/1/2/3
0.009 142/1,148/1
0.020 33/1/2,35/1/2
0.002 33-35/1/1/1
0.005 33-35/1/1/2
0.001 33-35/1/1/ 4
0.027 137
0.006 33/2,35/2
0.007 36/1/1,37 /2 /1/1,340/36/1/1
0.003 38
0.004 39
0.007 40
0.005 44/2,45/2
0.004 44/1,45/1
0.006 15/2(P)
0.011 19/2
0.003 29
0.005 244/1
0.555 हे .
0.018 318
0.006 325,326
0.005 232,233,263,346 / 232 ( P )
0.013 195 &197
0.002 193,194,195,189,187,3 /2
0.004 125,126,128,343/128
124
0.004
0.006 329/36
0.004 233
0.004 295
0.004 285
0.019 136,138,140,345/140
0.089 हे .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9430
प्र.क्र. ०१ /अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह , प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- इटावाकला प.ह.नं. 18 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र. 09.../अ-82/21-22 कुल रकबा 0.798 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.005 हे.
9431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कंमाक
ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
1
2
1
2
3
4
5
ग्राम-इटावाकला प.ह.न. 18 तहसील- नसरुल्लागंज जिला- सीहोर
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.004
306/1/3/5
0.003
313/1/2
0.011
313/1/3
0.002
306/1/1/3
0.006
306/1/3/1/1
0.008
306/1/3/2
0.001
306/1/3/1/2
0.003
305/1,306/2,306/2/1/4
0.001
306/1/6/6
0.003
194/1/1/1,195,196
0.004
194/1/2,195,196
0.004
194/2/2,195,196
0.003
194/2/1,195,196
0.002
208/2,209/2
0.007
200/1/ख
0.003
201
0.002
202/2/1,203,204,298
0.003
202/2/2/2,203,204,298
0.003
235/2
0.005
213
0.008
214
0.041
218/1
0.018
157(P)
0.032
158/1
0.009
169
0.003
170/1/क, 171
0.002
170/1 /ख
0.031
123/1/1/1,125/1/1/1
0.017
123/1/1/2,125/1/1 /2
0.001
124/1
0.001
124/3
0.003
151/3
0.002
158/3
0.005
1,65,166
0.002
167/1
0.004
163,175,176,177,185 /1 /1 /1 / 1
0.003
163,175,176,177,185/1/1/1/2
0.004
163,175,176,177,185/1/2/2/3
0.004
181,183,187,188/2/1/2
0.004
186/3 /क
0.002
181,183,187,188/2/1/2
0.006
181,183,187,188/2/1/3
0.002
181,183,187,188/2/ 2/1
0.001
106/1,107,108
0.003
109/1kh
0.003
109/2
0.001
110/1
0.004
84/3/1/4,116
0.004
84/3/1/5.116
0.004
118/2/3,119
0.003
121/1
0.014
121/2..
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9432
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
1
2
0.012
121/3.
0.012
123/1/1/1,125..
0.001
84/1/2/2.116
0.004
84/1/3/3,116/1/3/3
0.0004
84/1/3/6,117
0.012
84/1/1/1,116
0.002
87/1
0.007
88
0.002
84,116/1/1/1
0.004
97/1
0.002
92/1
0.007
99/2/2..
0.003
99/1/1/1
0.001
91/2/2
0.001
91/2/3/1
0.005
32/1/1/1,33,34,315/34
0.002
32/1/1/2,33,34,315/34
0.002
32/1/2/1,33,34,315/34
0.001
93(P)
0.008
29/1/1/2/1.
0.007
29/1/1/1/2kh
0.003
29/1/1/1/2k
0.003
36
0.002
29/1/1G/1
0.009
43/2/1,45,44/2,47/1,50
0.006
43/2/2,45,44/2,47/1,50 ( P )
0.002
43/3,45,43,45/4,44/2,47/ 2
0.004
142/2
0.003
143
0.023
77/1/क.78.130,131
0.008
66
0.005
132/1/1
0.024
132/1/2
0.003
138/2/1
0.004
75
0.014
76
0.019
323/75/1
0.018
323/75/2
0.001
49
0.009
58,61/2,62/2
0.002
62/1.62/2
0.001
50
0.002
57
0.002
52/1
0.001
52/2
0.007
18
0.008
19
0.003
20
8
0.002
0.007
6,9,13,14 , 15/1/1/1,2
0.007
6,9,13,14,15/1/2/ख
0.006
6,9,13,14,15/1/2/
0.007
6,9,13,14,15/2/2
0.005
6,9,13,14,15/2/3
0.013
64
0.053
65.66.65
0.012
69/1
0.015
69/3
0.010
69/2
0.038
68( p)
0.001
70( p)
71
0.001
2/1/1
0.003
0.006
2/2
0.002
2/1/1
0.007
2/1/4
0.798 हे .
0.002
192/1/2
0.0004
124/2
0.002
152
0.005 हे.
9433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र. 10 /अ -82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला- सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह , प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम छिपानेर प.ह.नं. 22 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र.10 /अ-82/21-22 कुल रकबा 0.306 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.105 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9434
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
4
ग्राम- छिपानेर प.ह.न. 22 तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सिहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.004
103/2/2
0.003
100/2/1
0.005
100/3/2
0.002
96
0.004
98/2/2/2
0.003
98/3/1
0.007
98/3/3/1क
0.002
98/3/3/2
0.003
95(P)
0.007
193/123/210/109/क
0.004
193/126/210/10/j
0.004
201/193/109/126/2 क
0.002
213/96
0.004
110/1/2
0.002
109/1,123 /1,126/1,209/109/2/
2
0.005
109/1,123/1,126/1,209/109/2/ 4
0.002
109/1,123/1,126/1,209/109/4/ 2/2
0.004
109/1,123 /1,126/1,209 /109/11
9
0.002
111/213
0.003
111/3/2/5
0.004
109/2,126/1/2
0.003
109/1/2,126/1/4ग
0.032
116
0.007
122
0.0006
77/1/2/1
0.004
77/1/2/2
0.003
77/2,79
0.002
77/2/2/2/1/2
0.032
77/2/79/2/3/2/3
0.004
77/2/79/2/4
0.007
115/1
0.001
149/1/2
0.001
149/1/6
0.004
149/1/7
0.0007
149/1/1/2
0.007
24,26/1 /1
0.016
31/1/1/2 9435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
0.018
31/2
38
0.004
33
40
0.003
35
41
0.005
36,37
42
0.002
71
43
0.003
73
44
0.005 45
5,7/1/1
0.003
14
46
0.011 47
16,40
0.009 48
5,7/2(P)
0.011
9
49
0.012 50
47/48/2
0.003 51
49/2/2
0.009
50
52
0.001 53
206/52/2/2
0.001 54
194/5/3/1
0.306 हे .
म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
1
0.005
117
2
0.006
118
0.036 3
76
4
0.0009
148
5
0.003
105/4
6
0.002
214/110/1
7
0.014
26,26/2/4
8
0.005
26,26/2/5
9
0.030
24,26/3
0.105 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9436
प्र.क 12/अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- चौरसाखेडी प.ह.नं. 23 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर
प्र.क्र. 1.2./अ-82/21-22 कुल रकबा 0.350 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.00 हे.
9437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक
2
ग्राम- चौरसाखेडी प.ह.न.23 तहसील- नसरूल्लागंज जिला- सीहोर
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
खसरा कमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.001
204/1/1
0.001
204/2/क
0.001
204/2/ख
0.001
206/1/ क/208/263/ 208
0.002
206/1/ख/206,208,263 /208/ 1ख
0.002
232/240/4/1
0.001
232/5
0.002
234/1
0.001
234/2
0.002
234/3
0.003
209
0.029
232/240/1
0.017
232/240/2/1/1
0.004
238/1
0.001
241/2
0.002
241/3
0.002
241/4
0.001
242/289/1
0.007
246/1
0.001
255/1
0.009
269/240
0.001
135/1/2
0.002
135/1/3
0.002
160/242
0.001
3/2/ख
0.001
4/1.
0.002
10/1
0.002
0.001
4/1
0.003
12/1
0.005
12/3/1
0.003
124,125/1
0.001
124/2
0.026
124,125/3
0.020
124,125/4
0.001
124,125/5
0.011
286/124
0.002
167
0.002
168/2
0.002
82,83/1
0.001
82,83/2
0.003
71,72/1
0.003
101..
0.001
103..
0.001
105/1/1
0.001
105/1/2
0.001
106
0.024
13/1(P)
0.009
14/2
0.002
15/1
0.025
15/2
0.032
27/1/क
27/2
0.003
107/1
0.002
108/1
0.001
109
0.001
11/2
0.001
20,21/1/1
0.013
0.006
20,21/1/ 2
20,21/ 2
0.004
20,21/3
0.022
23.24/3
0.007
25
0.001
0.001
40/1/क
40/2/क
0.001
42
0.001
0.002
43,44/1/1
51
0.001
64
0.003
0.350 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9438
प्र.क्र. 13/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्दहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह , प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- गिलहरी प.ह.नं. 25 तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर
प्र.क्र. ..3../अ-82/21-22 कुल रकबा 0.403 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.031 हे .
9439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कंमाक
ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
4
ग्राम- गिलहरी प.ह.न. 25 तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सीहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
3
5
0.001
48/2/1/2
0.003
36/1( P)
0.001
36/3( P)
0.003
38/2/1
0.003
47/1
0.001
33/1,34/1
0.017
36/4( P)
0.005
51/1( P)
0.003
53/54/2
0.001
53/54/3
0.001
53/54/4
0.001
53/54/5
0.001
53/54/6
0.001
53/54/7
0.013
55/1
0.025
55/2
0.003
55/3/1
0.007
55/3/2
0.004
55/4
0.002
74,75/3
0.002
76/2
0.003
78/1,79/1
0.001
78/2,79/2
0.002
80,81,82/1
0.001
80,81,82/3
0.001
80,81,82/4
0.016
84/1,85/1
0.018
84/2/1,85 /2/ 1
0.020
180/83
0.004
89/1
0.002
90/2
0.003
119/1/ख
0.012
91/2/1/1
0.013
56/1
0.001
56/2
0.002
94
0.003
100,102/1
0.001
100,102/ 2
0.031
23/3
0.003
24/2/1
0.002
24/2/2
0.034
24/2/3
0.023
26,27/1
0.001
28/29/1/3 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
9440
45
0.002
19/3,20/2,22/2
46
0.002
23/1
47
23/2
0.028
0.002 48
0.014 49
12/2
50
0.001
24/1/1
51
0.027
4/2
52
0.003
4/1/2
0.007 53
3,5,6,7/2/1
54
0.001
177/9/2
0.001 55
2/3
56
0.001
15/1
0.004 57
20/1,21/22/1/ 1
0.002 58
20/1,21/22/1/ 2
0.001 59
40,43,44,45/1/2
0.403 म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
90/2
0.005 1
2
0.005
96(P)
0.001 3
25(P)
9/1
0.012 4
5
96
0.004
2/2
0.001 6
0.003 7
70,71,72
0.031 9441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र.1.1 /अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- झकलाह प.ह.नं. 22 तहसील नसरूल्लागंज जिला-, सीहोर
प्र.क्र. 11/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.295 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.006 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9442
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
1
2
1
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में )
5
3
0.005
90,91,141/108 /2 /ख 1
2
0.0003
90,91,141/108 /2 /ख 3
3
0.001
141/108/2/2क
ग्राम-झकलाह प.ह.न .22 तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सिहोर 4
5
109
0.002
0.005
112/3,113/3,146/112/3
6
7
8
9
0.002
110
0.014
88/1/1
0.015
88/2
0.005
112/1/1,113 /1 /1,146/ 113/1/1
10
11
12
13
14
0.002
116/1/ख
0.002
116/1क
0.001
116/1ग
0.003
116/3 क
0.001
139/117/घ
15
16
17
0.002
121
0.001
123
0.001
125,143/127/2/2/2
18
0.001
125,143/127/ 2/2/3
19
20
0.002
126/3
0.002
143/127/1/1/1
21
0.0003
143/127/1
22
0.007
148/118/1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0.004
77/1/1/3
0.006
78/1
0.004
79/1
0.003
80/1क
0.001
80/1ख
0.010
81/1
0.003
84/86/2/3/2
87
0.001
0.002
84/2,86/2/1 9443 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
32
33
34
35
136
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
0.007
53/1/1/1
0.003
53/1/1/2
0.008
56/136/56/15/1/1/2
0.022
56/136/56/15/1/1/3
0.002
56/136/56/13/1
0.002
56/136/56/13/2
0.010
56/136/56/15/1/1/1
0.003
56/136/56/14/1क
0.003
39/1
0.002
40/1/1/1
0.001
40/1/1/2
0.002
40/2/1/2
0.001
40/2/1/3
0.001
140/39/2/1
0.008
32/1/1/4,33/1/1/4,34/1/1/4
0.008
32,/33,34/1/1/5
0.001
97,98/2/2,102/ 2
0.002
97/3,98/2/3,102/3
0.001
32/1/1/2,33/1/1/2,34/1/1/2
0.001
32,33/1/1/3,34/1/1/3
0.003
32/1/1/2,33/1/1/2,34/1/1/2
0.001
38/2/ 1ख
0.005
38/2/2/1क
0.005
38/2/ 2/1क
0.002
39/2/1/1
0.002
39/2/1
0.004
53/2/2
0.003
53/2/1ख /2
0.002
56,136/56/12
0.001
56,136/56/9/17
0.002
56,136/56/7/5
0.002
56,136/56/7/3
0.002
56/9/2,135/56/9/2
0.001
56/9/3,135 /56/ 9/3
0.001
16/1/2ख
0.002
16/1/2 ग
0.001
16/2
0.001
17 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9444
0.001 70
18/1
৯ 71
0.002
18/2
0.005 72
18/3
0.002 73
56/3,136/56/3
74
0.001
56,136/56/7/1
0.002 75
56/7,136/56/7/4
0.0007 76
56,136/56/7/2
0.001 77
56/2/3,136/56/2/3
0.002 78
56/1,136/56/1 क
0.002 79
2/1/3क
0.001 80
2/1/ 3ख
81
0.001
2/1/ 3 ग
0.001
82
2/1/3घ
0.002 83
0.001 84
28/1/1
0.001 85
28/2/1/2,29/1/ 2 ( P )
0.007
86
37/1क
0.0002 87
27/1
0.001
28/1/2
88
0.001
89
28/2/1/1,29/2/1/1
0.002 90
0.001
28
91
0.004 92
32/2/2/1/1,33/2/2/1/1,34/2/2 /1/1
0.295 हे .
म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
1
0.001521
143/127/1/1/4
2
0.002389
143/127/1/1/5
3
0.001781
40/1/2,40/2
4
0.000347
31/2/2
0.006 9445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
1 प्र.क्र. 14 /अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है , उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला- सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- बगवाड़ा प.ह.नं. 24 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र. 14/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.877 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.011 हे.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9446
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक
1
2
1
[ भाग 1 खसरा कमाक
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
267,268,271,272,273,274,275,276 ,
0.004
277,418/275( P)
2
ग्राम बगवाड़ा प.ह.न.24 3
तहसील-नसरुल्लागंज जिला-सिहोर 4
5
6
7
8
9
10
0.004
421/1
0.026
423,455/424
0.004
424/1/1/1,425/1
0.037
424/1/1/ 2,425/1
0.040
427/1/1/1,428/,429/2
0.028
427/1/2/4,428,429
0.049
427/2/1/1,428,429/1
0.011
427/2/1/ 2,428,429/1
0.007
432/1/1,433,435,436,437,438
11
12
0.005
432/1/2,433,435/1,436,437,438/2
0.017
432/1/3,433,435,436,437,438/1/3
13
0.009
432/1/4,433,435/1,436/2,437,438/4
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0.001
432/1/5,433,435/1,436/2,437,438/5
0.003
441
0.002
417/1/1,418/1 /1
0.001
417/2/क ,418/2
463/403
0.005
465/430
0.003
416/1
0.003
0.009
416/2/क
0.010
443/1/1,443/2
0.012
400/1/2,400/2,402/1/ 2
0.007
406/1
0.005
383/1/1/क , 396,397,398,399/1 / 1 क
26
27
28
29
30
31
32
33
0.005
382/1 /क
0.028
278/2/क/1
0.003
278/2/क/2/1
0.001
278/2/क/2/2
0.023
278/2/क/ 3
0.005
280/1,281/1
3/2.
0.031
0.002
267,268,271,272,273,274,275,276 ,
277,418 / 275 ( P )
34
35
36
37
38
39
0.011
264/1/ख , 265/ 1 ख
0.038
257,258/2/ घ
0.025
470/257/2
0.007
259/2/2,260,261,262/ 263/ 2/ 2
0.008
259/2/3,260,261,262,263/ 2/3
0.033
259/2/4,260,261,262,263/2/4
40
0.004
231 9447 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
0.005
238(P)
0.006
2,46,247
0.066
238(P)
0.006
37/1
0.005
37/2
38/1
0.010
38/2
0.003
39/1
0.008
39/2
0.002
0.006
40/1/2,41,238/1,239/1/ 2
0.006
40/1/3,41,238/1,239/1/3
0.001
196/1/क
0.004
198,199,200/1
0.005
198,199,200/2/1
0.004
188/1/क ,189/1
0.005
201/1/1,202,203/1/1
0.005
201/1/2,202,203/1/2
0.002
201/2,202,203 / 2/2
0.004
201/2/1,202,203/2/1
180/1.186/1
0.004
0.003
184/1
0.003
184/2/क
0.011
205/1 / 1/क
0.002
172/1,174/1
0.001
173
0.005
167/1 /क
0.003
167/1 /ख
0.003
167/1 /ग
0.003
175/1,176,177,478/176/1
0.004
175/2,176,177,478/176/ 2
0.002
175/2/1/1,176,177,478/176
0.006
181/1
181/2
0.004
0.005
150/1/1,159/2/1
0.004
160/1
0.002
160/2/क
0.004
152/1/क, 154, 156/1 क
218
0.001
0.002
219
223/1
0.002
0.006
224/1
224/2
0.001
55
0.001
56/1
0.001
64/1
0.003
0.006
148/1
0.005
96/2/1/क/1,101,102,106,107
108
0.0003 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9448
0.002 89
109/1
109/2
0.001 90
0.003 91
109/2/1/2
0.007 92
109/2/2
0.003 93
18/1/1/2,19,24,25/1/1/2
0.004 94
18/1/1/2/1 /क,19,24,25/ 1 /1 /2/1 /क
0.001 95
18/1/1 /2/ 1 /ख , 19,24,25
0.010 96
18/1/1/3,19,24,25/1/1/3
0.003 97
18/1/1/4/क, 19,24,25
0.004
32/1
98
99
0.006
15,16/1
0.001 100
15,16/2
0.004 101
18/2/ख , 19,24,25
0.005 102
80/1 /क/ 1
0.008 103
91,92/1 /1/1 ( P)
0.003 104
80/2/ 3/ख
0.004 105
85/1,87/2/1
106
0.009
110/1/2/क/2/2
107
126
0.002
0.005 108
129/1 /1 /क
130/1
0.003 109
0.005
135
110
0.006 111
142/2/1,143,147/2/1
0.006
149
112
0.877 हे.
म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
1
0.003
31
0.005 2
474/34
3
0.003
79
0.011 हे .
9449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र. 15/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम-रानीपुरा प.ह.नं. 21 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर प्र.क्र. 15/अ-82/ 21-22 कुल रकबा 0.418 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.001 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
9450
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
ग्राम-रानीपुरा प.ह.न .21 4
तहसील- नसरुल्लागंज 5
जिला- सीहोर 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
5
3
0.001
79
0.003
72/1/1/2
0.001
136/72
0.000
58/1/4
0.015
58/1/1 ( P)
0.005
58/1/1/1/2/2/ क
0.010
58/1/1 /1 / 2/2ख
0.003
58/2/1/2
0.001
58/1/2
0.004
58/2/2
0.001
58/1/1/2/1
0.003
58/1/1/2/2
0.004
125/58(P )
0.004
126/58/1
0.002
127/58/3
0.001
127/58/4
0.003
128/54,124 /58/2
0.002
68
0.003
58(P)
0.004
85
0.016
54/1,61/2/1/2/5
0.015
117/54
0.001
133/128/54/1
0.003
133/128/54/2
0.003
125/58( P)
0.001
135/125/58/2
0.029
Z8
54/1/57/1/1,118/54 ,
0.035
123/57/2
0.044
57/1/4,57/1,118/54, 123/57/2 , 119/56/3,127/58 /2
0.001
45
0.018
59/2/2
0.007
116/51
0.029
117/54
0.002
19,24/3
0.001
65/1
0.003
11,23/1
0.006
12/2
6/3
0.002
0.001
6/4
0.000
8
9/2
0.010
0.001
45
0.0130
28(P)
0.001
43/1 9451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
46
0.014 45
0.000
41
46
0.002 47
47,48,49
0.001 48
47,48,49/1
0.001
34
49
0.002
35
50
27
0.004 51
0.004 52
28(P)
0.003
132
53
0.002
28(P)
54
0.032
2/1/2
55
0.010 56
1/2/ 1ख
0.009 57
3/1/2
0.007
3/2
58
0.004 59
3/1/1ख
0.012 60
6/1
0.418 म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
0.001 1
77
0.001 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9452
प्र.क्र .16 /अ-82 /21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- नारायनपुरा प.ह.नं. 24 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर प्र.क्र. /अ -82/ 21-22 कुल रकबा 0.409 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.004 हे .
9453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
1
2
1
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.011
139,140,141,142,143,148/2/3
139,140,141,142,143,148/2/2/3
2
3
4
ग्राम नारायनपुरा प.ह.न.24 तहसील- नसरूल्लागंज जिला-सिहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
0.002
(P)
0.003
132/2
0.059
31,32,160/32
34
0.018
0.001
38/1
0.000
38/2
0.002
44,45/1
0.001
77
79/1
0.003
0.001
79/2
0.002
79/3
0.001
67,72,73,74/ 1 ख/ 1/1
13
14
15
16
17
18
0.000
67,72,73,74/1 ख / 1/2
0.001
75/2
0.001
75/3
0.003
47,158/60/1/2
0.004
48,51,52,54/2/2क
0.003
48/2/4,51,52,54/2/ 4ख
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0.006
49
0.006
50/1
0.012
50/2
0.014
50/3
0.018
21
0.004
22,23.151/23/1/ 2
0.001
24,25,26,29/2/1
0.002
24,25,26,29/1
0.007
24,25,26,29/2
0.003
24,25,26,29/4
0.005
56,58,1/1 ( P)
31
0.003
57
0.016
3,8,9,12/ 7 क
32
33
34
0.029
3,8,9,12/7 / 1
0.004
13/2/2K ,15,17,159/15/2 /2ख
35
36
0.002
13,15,17,159/2/3 क
0.006
13/2/3ΚΗ , 15,17,159/15/ 2/3ख
37
38
39
40
41
42
43
0.002
14
0.017
19/ क
0.003
20
0.005
56,58/1
0.002
59
0.001
65/2
0.014
1,8,9,10,12/1
44
45
0.002
3,8,9,10,12/2
0.020
3,8,9,10,12/4 क/ 1
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
9454
0.010
46
3,8,9,10,12/6
0.014
47
3,8,9,10,12/7 ग
0.011
1,2/3
48
0.008
1,2/6
49
0.014
1,2/7
50
0.010
1,2/10
51
0.004
52
3,8,9,10,12/4 /2
0.015
4,5/2
53
0.010
54
4,5/4
0.409 हे .
म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
0.007
53/55
1
0.004
33
2
0.0001
78
3
0.0002
4
60(P)
0.004 हे.
9455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क /अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम-महागांव कदीम प.ह.नं. 33 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर
प्र.क्र.17/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.546 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.043 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9456
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
4
ग्राम- महागांव कदीम प.ह.न .33 तहसील - नसरूल्लागंज जिला- सीहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
3
5
0.003
55
66
0.001
67
0.002
51
0.017
72
0.010
73
0.011
0.004
50/1/1
0.023
50/1/2
0.014
50/2
0.002
48/2/1
0.002
212/1
0.002
212/2
0.003
40/7
0.005
80,303/84
0.004
83/1/3
0.002
83/1/4
0.003
85/2, 291/86/2
0.001
291/86/1
0.009
75/1/ 1 च
0.007
75/1/ 1ख
0.008
76/1, 77/1 , 307/75/1
0.010
79
0.002
82/2
0.005
82/3
0.002
83/1/4( P)
0.005
83/2
0.010
83/1, 90/1, 91/1
0.001
83/2, 90/2 , 91/2
0.003
83/3, 90/3 , 91/3
0.002
83/4, 90/4, 91/4
0.001
98/1/1/ 1ख
0.001
98/1/1/ 2ख
0.004
102( P)
0.003
108&109
0.001
116
0.002
117/2/1( P)
0.005
40/4
0.002
41/2/1
0.001
118/2
0.0003
128
0.004
208/1/1, 209/1/1
0.006
208/1/2, 209/1/2 9457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
43
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51
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55
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
0.004
208/2, 209/2
0.002
213/1/2
0.003
214
0.002
215/1
0.004
205/2/1/2 , 205/2/2/2 , 215/2/1/2,215/ 2/ 2/ 2 ( P)
0.002
216/2( P)
0.002
216/3
0.003
217/2
0.000
219
0.002
220/1
0.007
229/2( P)
0.006
15/2ख
0.007
15/2च
0.003
14/2/1( P)
0.007
286/15
0.003
22/23/24/25/26/30/1/1/1क
0.002
22/23/24/25/26/30/1/3 क
0.021
22/23/24/25/26/30/2/1
0.010
18/1, 17/1
0.001
28
0.015
39/3/ ग
0.012
39/1
0.017
39/2
0.013
32/1/1
0.020
32/1/2
0.002
311/35/1
0.0003
32/2/2
0.006
37/1
0.001
37/2/1
0.001
37/2/2
0.002
37/2/3
0.001
37/2/4
0.005
36/1.
0.002
308/34
0.019
6/1च/2, 7/1च/ 2
0.014
6/1/क 7/1/क
0.002
6/2/ 3 ग 7/2/3 ग
0.002
9,10
0.003
12,13
0.001
14/1/2
0.003
304/12
0.002
229/2( P)
237
0.018
0.025
253, '254
0.004
255/3(P)
0.016
260/1/6( P) 9458
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
89
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99
100
101
102
103
104
म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0.001
301/255 ( P)
0.002
300/260( P)
0.001
250/2( P)
0.002
250/3
0.013
250/4
0.003
250/5( P)
0.005
277/2/1
0.001
277/2/2
0.002
243( P)
248
0.002
0.002
250/2( P)
0.004
261/2
0.002
262/2
0.003
255/3( P)
0.003
260/1/6( P)
0.003
300/260( P)
0.546 हे .
0.002
211
0.0005
116
127
0.001
0.0003
219
0.0006
27
0.003
242
0.0001
249(P)
250/4
0.013
0.001
275( P)
0.003
277/1/1 ( P)
0.007
277/1/1 ( P)
0.001
250/1 ( P)
0.011
238
0.043 हे 9459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र. 18 /अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम बड़नगर प.ह.नं. 25 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर
प्र.क्र. 18 /अ-82 /21-22 कुल रकबा 0.217 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.008 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9460
कंमाक
ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
ग्राम- बड़नगर प.ह.न .25 4
तहसील- नसरुल्लागंज 5
जिला- सीहोर 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1
2
3
4
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में )
5
3
0.002 124/5 /ख
0.003
124/6/1
0.002 57/1/3/2
0.002
57/1/3/1/1
0.007
57/1 /2क
0.002 60/1/1
0.001
60/2
0.003
61/1
0.003
49
0.007
52,53,54,55,56/2/1/ 1
0.011
43/1/3/2
0.009
43/1/3/3
0.009 44/1/1
0.021
44/1/2
0.002 32/1/3(P)
0.036 35/36/ 1 / 1 ख
0.020 38/2
0.011
130/38
0.004
29,30,146/29/ 1 / 1 / 2/ख
0.001
32/1/1
0.005 33/1/2
0.010
20/2
0.002 21/2,22/4
0.002 21/3/22/4
0.024 21,22/ 5/1
0.020 21/4,22/4
0.217
0.003 127/8
0.003
58
0.001
62
0.001
50
0.008 9461
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र. 19 /अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम-जामुनियाकला प.ह.नं. 26 तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर प्र.क्र. 19./अ-82/21-22 कुल रकबा 0.309 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.017 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9462
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.0004
24/2,25/2
1
2
3
0.006
24/2,25/2
0.003
28,29,30/1/1 /1 क
0.002
28,29,30/1/4
4
ग्राम-जामुनियाकला प.ह.न. 26 तहसील- नसरूल्लागंज जिला- सीहोर 5
0.000
28,29,30/1/5
6
7
8
9
0.001
17/1
0.003
17/2
0.003
31/2/1 ख
0.001
28,29,30/2/2/2/1 क
0.001
28,29,30/2/2/1
10
0.001
28,29,30/2/2/2/क / 2
11
0.001
28,29,30/2/2/ 2क/3
12
0.001
28,29,30/2/2/ 2क/4
13
0.0004
28,29,30/2/2/ 2क/7
14
0.0002
28,29,30/1/2/1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0.001
16/4
0.005
40
0.002
41/2क
0.002
41/2ख
0.005
38/2/2/2
0.003
34/1
0.002
35/1
0.001
35/1 /2क
0.001
35/2/ 2ख
0.017
35/2/2घ
0.004
64/2
0.001
64/4
0.0003
64/5
0.016
37/2
0.014
61/1
0.022
46,42/2,56,57 /2ख
0.002
55,73/1 क
32
0.001
55,73/1 ख
33
34
35
36
37
0.002
55,73/1 ग
0.002
55,73/1 ड
0.0002
55,73/1/6
0.001
103
0.001
68,70/2/1क
38
39
40
41
42
43
0.001
141
0.0004
160/67/1
0.002
160/67/3
0.003
143/2
0.003
145/1/4
0.002
132,134,164/134/1
44 9463
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
45
46
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1
0.001
137, 138
0.002
137, 138/4
0.001
81,82/1/2/3,86/16/ 22/8
0.001
81,82/1,82/2,82/3,86,161/82
0.003
81,82,86/1/2/3घ
0.001
85,87,88/2/1 क
0.001
85/2/2/1,87/2/ 2/1,88 /2/2/1
52/2
0.002
52/3
0.001
0.002
77
0.014
79
0.002
52/1
53/1
0.004
0.003
149/53/2/3
0.002
46/3,48/2/3,56/3,57/3
0.041
46,48/2,56,57/1
0.003
47/1
0.001
48/1/2
0.001
48/1/2/क/1
48/6
0.0004
48/1/2/ 1 क/2
0.001
48/4/3
0.031
0.005
48/1/ 1 क
0.0003
48/1/1/ख
0.027
48/3/2
0.025
49/53,149/53/1/4
0.022
49/149/53/1/5/1
149/53
0.003
0.002
49,149/53/2/1/2
0.008
1/2,2/2
0.001
9,10/2क
0.002
41/3/1क
0.309
0.017
156/72
0.017 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
[ भाग 1 9464
प्र.क...20 /अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- डोभा प.ह.नं. 07 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र. 20 /अ 82/21-22 कुल रकबा 0.264 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.001 हे .
9465
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
' कंमाक
ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
ग्राम-डोभा प.ह.न. 07 तहसील- नसरुल्लागंज जिला सीहोर 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.005 141,164/1 ग
0.007 141,164/1 घ /2
0.004 141,164/1 घ /1
0.008 141,164/2/2
0.001 141,164/2/1
0.002 163,211/163
0.006 155
0.003 158
0.005 138,139,140/1
0.009 138,139,140/2
0.011 133,134 ,135,207/134/2ख
0.001 133,134,135,207/134/3
0.001 133,134,135,207/134/4
0.003 133,134 ,135,207/134/5
0.003 206/128/2
0.003 128/5
0.010 128,206/128/1,207 /128/2
0.003 131,132/1/1
0.001 119/2
0.004 120,121/1
0.002 120,121/2
0.004 120,121/3
0.004 24/1
0.001 113/1
0.001 116/2
0.001 116/3
0.001 117/1
0.003 204/119/1
0.006 118/2
0.002 123,124/1/2
0.001 123,124/6/1/2
0.002 123,124/6/1/ 1
0.002 123,124/6/2
0.001 123,124/1/ 4
0.002 123/2
0.001 123,124/2
0.001 123,124/1/8
0.005 150,151,152,209/150/3
0.004 150,151,152,209/150/1
0.001 109,110/1
0.001 111 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9466
42
43
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1
0.009 89/5
0.014 89/4
0.003 100,101,203/101/1 क
0.003 89/2
0.003 79/3/1
0.001 89/3/2
0.011 98/1
0.001 99
0.001 103
0.004 104
0.002 100,101,203/101/3/1
0.000 2
0.007 73
0.001 37/1
0.013 37/2,196/35,197/36
0.004 39/1/2,39/2
0.002 1/2च/1
0.004 200/83
0.002 1/2 ग /2
0.008 3/2
0.001 3/3
0.001 191/3/2
0.003 199/81
0.004 77,200/83 /1 ( p)
0.004 77. 200/83/3/1
0.000 196/35,197/36 /1/1
0.004 35,36,37/1,37/2,193/35
0.001 35/1/2/1
0.004 13/1,33/2,3
0.001 14/5
0.001 32/1,33/2,/2
0.007 28(p)
0.003 25
0.002 26/1
0.003 26/2,27,31/1,31/2
0.264
0.001 102
0.001 9467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र. 21/अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम-ससली प.ह.नं. 20 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र. 21 /अ-82/21-22 कुल रकबा 0.504 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.019 हे .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9468
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
1
2
1
2
ग्राम- ससली प.ह.न.20 3
4
तहसील- नसरुल्लागंज जिला- सीहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.001
210/3/1
0.001
210/4
0.004
209/2
0.004
209/3
0.002
216/1
0.002
217
0.005
209/4
0.017
108 /2/2,109/2/2,110/2 /2,111/2 /2,112/2/2
0.002
108/2/3,109/2/3,110/2/3,111/2 /3,112/2/3 Κ/ ΚΗ
0.016
0.029
113,114/1/2
0.007
113/2,114/2/4
104/2/2,105 /2/2,106 /2 / 2,107/2
0.015
/2
0.043
104/105
0.022
84/3( P)
0.004
84/4
0.015
84/5
0.007
84/6
0.013
88
0.006
90/3,91/3,92/3
0.004
99
0.003
98,99,100,239 /100
0.004
101,102/1
0.004
117/4
0.004
177( P)
0.003
178( P)
0.001
156/2/2/3
0.001
173/1
0.0002
24/1/2( P)
0.003
24/1/1/1/2/1
0.006
24/1/1/1/2
0.005
24/1/1/1/2/3
0.001
24/1/1/1/2/5
0.004
24/1/1/1/2/6
0.007
96/1/1/1
0.027
79/2/3/1,80/2/3/1,81/2 /3 /1,238 /81/2/3/1
0.021
79/2/3/2,80/2/3/ 2,81/ 2/3/2,238 /81/2/3/2
0.035
82/1
0.010
79/2/2/2,80/2 /2/ 2,81/ 2/ 2 / 2,238 /81/ 2/ 2/ 2 9469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
40
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1
2
3
4
5
6
7
0.001
81
0.003
79/1/2/2
0.001
238/81/1/2/2
0.002
79/1/2/3,80/1/2/3,81/1/2/3,238 /81/1/2/3
79/1/1,80/1/1,81/1/1,238/81/1/
0.003
1
0.004
84/1
0.006
84/6
0.017
20/1
0.018
9/4
0.018
9/3
0.022
9/2
0.021
2-3/1
0.002
15/2/2,16/2/2,17/ 2/2
0.001
15/2/1,16/2/1,17 /2/1
0.001
15/1,16/1,17/1
0.002
25/1,237 /25/1
0.001
25/2,237/25/2
26
0.002
0.004
19/2,21/2,20/ 2
0.001
236/22
22
0.001
0.002
37
0.004
227/43
0.001
43/1,44/1,227/43/1
0.003
43/2/1,44/2 /1,227 / 43 /2/1
0.504 हे .
0.006
110
0.002
106
0.001
174,173/2
0.004
238/81
0.001
15/3,16/3,17/3
76
0.002
0.002
228/41
0.019 हे .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9470
प्र.क्र.2.2/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह , प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम इटारसी प.ह.नं. 21 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर
प्र.क्र. 22/3-82/21-22 कुल रकबा 0.330 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.007 हे.
9471
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
4
ग्राम- इटारसी प.ह.न. 21 तहसील - नसरुल्लागंज जिला- सीहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.003
42/1/1
0.003
205/2
0.004
205/3
0.005
206/1/2,209,210/1/2
0.001
206/1/3,209,210/1/3
0.008
211/1/1,212,214,215/1/1
0.012
211/1/1/2,212,214,215
0.001
211/1/1/3/के,212,214,215
0.002
211/1/1 /3 /ख , 212,214,215
0.003
211/1/1/4/1,212,214,215
0.008
193/1/1/1,194, 195, 196 ,197,198,19 9.200
0.006
193/1/1/3,194 , 195 , 196, 197,198,19 9,200
0.002
193,1/2/1/1/ 2,194, 195 , 196 , 197,198 ,199,200
0.001
178/2,179,180/2
0.008
181/1/1,189,190,191
0.004
181/1/2,189,190,191
0.006
181/1/4,189,190,191
0.006
181/2/1/1/1,189,190,191
0.015
181,2/1/1/2,189,190,191
0.003
184/2/1
0.003
184/2/2
0.003
188
0.002
171/2/1
0.004
171/2/2
0.000
173/1/1,174,176,177/1/1
0.003
173/2/ 2,174,176,177 / 2/ 2
0.005
151/1
0.010
151/2
0.005
149/1/2, 150/1/2
0.002
149/2/1 , 150/2/1
0.004
149/2/2, 150/2/2क
0.0003
157/1/1/1,158,159,160,161
0.004
157/1/1/2,158,159,160 ,161/1/1/2
0.005
157/2,158,159,160,161/2
0.004
162
0.013
163/1,164,175/1
0.002
163/3,164,175/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9472
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
म.प्र. भाासन की भूमि का योग-
1
2
3
4
[ भाग 1 168
0.004
193/2/क,194,195, 196, 197,198,199,
0.004
200
36
0.005
193/6/1/2/1,194 , 195, 196 , 197,198,1
0.002
99,200
0.003
115/2,116/2/क
0.002
142
0.007
145/2
0.002
146/1, 148/1
0.005
147/1
0.002
111/2/ख , 112,222/112
0.006
76/2/2, 77 , 90, 91 , 92
0.005
76/2/3 , 77 , 90 , 91 , 92
0.009
94/1
0.015
94/2
0.003
95/2/क/1,96
0.006
95/2/घ,96
0.005
99/1/1/ख/2,103
0.001
99/1/1/1,103
12/2
0.001
0.001
13/1
0.002
16/4/1/2,19/4/1 /2
0.004
14/1
15
0.002
0.003
16/1/1/क/1,19
0.002
16/5/1/1/1/क , 19
0.004
16/1/3,19
0.001
16/3/1/1,19/5
0.002
20/2/2/1/1 /क
0.002
16/5/1/1/ 2/ख , 19/5/1/1/2/9502
0.002
5/1,6
5/3,6
0.003
0.0003
7
0.009
4/1/2/ 4/क
0.002
0.002
20/1/2/1
0.003
16/6,19/6
0.007
16/5/1/2/1/6/1,19
0.004
16/5/3/1/1 /क , 19
0.006
16/5/3/ 1/1 /ख , 19
0.011
16/5/6.19/5/6
0.002
2/4
0.330
0.001
193/1/2,194,195,196,197, 198,199,200/1/1/3
0.003
37
12/1/2
0.002
0.001
16/2,19/2
0.007 9473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र. 23 /अ -82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- वासुदेव प.ह.नं. 17 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र. 23./अ-82/21-22 कुल रकबा 0.769 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.020 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9474
कमाक
ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
ग्राम-वासुदेव प.ह.न. 17 तहसील- नसरुल्लागंज 4
जिला-सिहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.006
344/1,346/1,347/1,353/1
344,346,347,
0.004
353/1 /1 /1 ग (P)
0.004
320,323/1/4/4
0.005
320/1/ 2,323/1/2 ( P )
0.007
320/2/ 2/2,323/1/2/2
0.002
320,323/2/2/ 1 ग
0.004
347
0.002
349
0.001
352/1
0.004
344,346,347,353/1 /1 /1 ग (P)
0.005
320/2/1/2,323/2/1/2
0.002
313/2/1/2
0.002
313/2/1/4
0.005
313/3/6
0.003
313/3/1
0.003
313/2/2/1
0.002
167/1/4
0.002
167/1/5
0.003
313/2/2( P)
0.002
313/2/2/2( P)
0.002
288,289/4
0.002
275/ 1 ख
0.005
275/1 क
0.001
288/3,289/3
0.003
275/2
0.001
292/1/1
0.004
287
0.004
287
0.026
3,34,33,93,40,341
0.001
343
0.007
344/3ख, 346/ 3ख , 347/3ख, 3 53/3ख
0.009
344,346,347,353
0.008
331/1/1
0.010
29,82,99,300
0.020
282/1,282/2
0.006
284/1
0.004
284/2
0.012
285,286/1/2/1
0.019
285/1,286/1
0.012
285,286/1/3
0.002
273/1
0.006
254/2/1
0.008
254/1/3
0.008
254/1/2
0.004
266/2 9475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
0.005
256/1 क/1
0.005
256/1 क/2
0.026
280/3,281/3
278/1/1
0.010
251/1/1,270/1/1,271 /1 /1,2
0.014
72/1/1
0.011
248/1/1
0.001
248/1/2
0.007
245
0.006
243/2,244/2
0.001
247/1/2
0.011
247/1/1
0.004
280/1/2,281/1/ 2
0.001
239,240/ 2ख
0.003
239/2,240/ 2 क
0.002
238
0.003
280/2/1,281/2/1
0.002
280/2/2,281/ 2/2
0.003
302/1/1/2,303/1/1 / 2
302/2/3,303/2/3,302/ 2/1/3
0.001
303/2/1/3
0.005
302,303/5
0.001
302,303/10
0.003
309/2,319/ 2
0.003
307/2/2/1/1,310/2/2/1/1
0.002
237
0.005
52/1/2/1,55/1/ 2/1
0.014
52/2/3/4,55/2/3 /4
0.021
52,,55/2/ 3/1/1/1
0.004
52,55/2/3/1/1/2
0.007
52/2/3/1,55/2/ 3 /1
0.001
262/ 2,263/2
0.004
262,263/1/1
51/264/2
0.007
0.002
51/264/1
0.003
265
0.002
266/1
46
0.001
0.001
48
49
0.002
5/1/1/2,5/2/1/ 2,10/1/2,20/
0.016
1/2,33/1/2/2
5/1/2/1,5/ 2/2/1,17/ 2/1,20/
0.002
2/1,33/2/1
0.001
2/121
0.001
31/3
0.001
31/4
0.003
31/2/1
0.000
31/3/3
0.006
23/1
0.019
23/2
0.002
23/3
0.003
28 9476
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
95
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112
113
114
115
116
117
118
119
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29/1
0.021
44/1/1
0.025
44/1/4
0.001
0.004
44/1/5
0.002
59/1/1
0.008
59/1/2
0.002
60/2/4,61/2/4,64/2/4
0.004
60/2/3,61/2/3,64/2/3
0.002
60/2/2,61/2/2,64/2/2
0.003
60/1,61/1,64/1
0.002
51/3/2
59/3/1
0.001
0.001
59/2/2
59
0.005
2/3/1
0.001
0.003
15/1
2
0.006
2/1/2
0.016
5/1/2/1,5/ 2/ 2/1,17 / 2/1,20/
0.022
2/1,33/2/1
5/1/1/1,5/2/1/1,17/1 /1,20 /
0.017
1/1,33/1/1
0.015
21
0.004
5,17,20,33,112/1/1/2
0.014
17,20,33/1/2/ 1
0.005
2/2/3/1
0.003
2/3/5/7
4/1
0.002
0.006
8/2क
11
0.002
0.006
78,79,80
0.002
114
115
0.003
0.002
116
0.003
117
0.002
110/2,128/2
0.002
110,128/1
129/2
0.001
0.002
134
135/1
0.002
0.004
135/2
0.003
136
0.007
156/2
0.004
159/2
0.001
161/2(P)
0.005
161/1/2
0.002
0.004
156/1
0.001
140/1
0.003
140/2
0.000
141/1
0.001
142/2
147/1
0.001
0.769 हे .
0.001
348
0.001
315/4
318/1
0.004
0.001
246(P)
0.000
302/2/2,303/2/2
0.000
47
0.000
30/3/2
129/1
0.011
0.003
6
0.020 हे .
9477
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क. 24/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है , उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- मगरिया प.ह.नं. 16 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर प्र.क्र. 24 /अ -82/21-22 कुल रकबा 0.416 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.024 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9478
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक
2
1
1
2
3
4
5
ग्राम- मगरिया प.ह.न .16 तहसील- नसरुल्लागंज जिला- सीहोर
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
5
3
0.008
189/1/1/3
0.005
191/1/2
0.004
189/2/2/1
0.002
185,218/185/2/3 /2ख
0.003
189/1/2ख
0.003
185,218/185/2/2/1
0.003
185,218/185/2/2/ 2 /
0.007
185,218/185/1/2/1
0.003
185,218/185/1/1/6
0.005
185,218/185/ 1 / 1 /7
0.009
185,218/185/1/1/9ख
0.012
185,218/185/1 /1/8
0.006
175/2/1
0.008
175/2/2
0.003
216/177/2/4/2
0.002
157/2/2
0.005
215/175/2/1 ख
0.002
215/175/1 ख /2
0.001
175/1/ 3/ 1 ख
0.004
175/1/3/3
0.003
185,218/1/1/3
0.003
185,218/1/1/2
0.010
200/1/3
0.005
200/1/1
0.005
193/1 घ
0.007
195
0.021
167/1/2
0.010
172/1
0.027
201/3
0.012
167
0.018
134/1
0.003
157/1/1
0.004
155/ 1ख
0.002
153
0.016
133/1
0.002
135/1 ग
0.004
135/ 1 ख
0.002
143(P)
0.002
227/142
0.004
27/1/3
0.002
27/2/1.28
0.002
38/1/1
0.001
38/2
0.005
41/1
0.002
43
0.008
40/1
0.001
40/3
0.001
148.222/147/1 क
0.001
154/1/1
0.002
155/1 क
0.005
49/1 क /1,51,205/51,20/6/51,1 क /1
0.011
49/1ख , 51,205/51,206/51 /1 ख
0.004
49/1 ग , 51,205/51,206/51 /1 ग
0.018
49/2/ क, 51,205/51.206/51/ 2 क
0.005
49/2/ख , 51,205/51,206/ 51/ 2ख
0.001
53/1 9479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
0.004
130/1
57
0.001
55/2क/3
58
0.001
55/2क/4
59
0.001
55/3
60
0.009
57/1 ग
61
0.002
57/2क
62
0.005
57/2 ग
63
0.004
47,48,50
64
0.005
23,24/2
65
0.004
13/2/1
66
0.002
12/2ख
67
0.002
12/3
68
0.007
2/3
69
0.002
15/1ख
70
0.003
15/2क
71
0.001
16/3 क
72
0.002
211/14
73
0.003
16/3ख
74
0.002
17/1 ग
75
0.009
18/1/3क
76
0.005
18/ 1/ 3ख
77
0.003
18/1/3 ग
78
0.005
21/3 क
79
0.003
220/2
80
0.002
221/60/1
81
0.002
221/60/2
82
0.002
221/60/4/1
83
0.416 म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
0.020
200/2
1
0.003 2
132/3( P)
0.001
8
3
0.024 [ भाग 1 9480
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
प्र.क्र. 25 /अ-82 /21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला-सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आंधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- कुमनताल प.ह.नं. 07 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर
प्र.क्र. 25/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.414 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.042 हे.
9481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक 1
2
1
2
3
4
ग्राम कुमनताल प.ह.न.07 तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सिहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में ) 3
5
0.002
286,287,288/1/1/2
0.002
290/2
0.001
291/2
0.009
278
0.025
380/279
0.002
297/1 ग
0.001
297/2/1/2
0.001
297/ 1ख
328
0.008
0.0004
285/2/1
0.008
286,287,288/2/ 1
0.012
286,287,288/2/ 2
0.010
286,287,288/3/1
0.006
286,287,28 /3/2/3/2/1
0.002
309,313,310/5
0.001
313
0.018
283/2/3/2
0.006
284/1
0.006
260/1/1/1
0.006
260/1/2/1
0.009
260/2/1/2/1
0.002
260/2/1/1/2
0.004
67/2/1
0.011
44,371/44/2/1/1/1
0.005
44,371/44/2/1/1/3
0.007
44,371/44/2/2/ 1/ 1JE
0.004
75
62
0.001
0.001
64/2
0.003
67/ 1च
0.005
67/1PE
0.004
67/1/1ΜΕ
0.001
68/1
0.002
68/2
43
0.002
0.004
44,371/44/2/1/2/1
0.001
45/2
47
0.002
0.002
50/1
59
0.001
0.003
37/2
0.012
331,332,333/1
0.012
378/333/3/2
0.011
222/2,330,336,337/2
0.009
222/1क/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9482
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
0.002
223,226,379/223/ 2/2/2
0.001
215/1च
0.003
215/1/2क
0.015
215/1 ग
0.005
215/ 1ख
0.002
215/1च
0.003
215/1/3च
0.002
219/1
0.003
138,345/138,365/138/1/2
0.002
345/138
0.006
365/138,138/2/3/2/2
0.002
24/1
0.004
24/2
0.009
26/1JE
0.006
26/1E
0.002
29
0.004
355/6
0.001
5/1/1
0.001
5/1/2
0.0003
5/2/1/2
0.002
7/2
0.003
11,12/1/3
0.003
13/1/1
27
0.005
0.004
354/27/1
0.003
354/27/2
0.003
178/2/1 /1E
0.002
178/ 2/ 2E
0.002
178/2JE
0.004
376/16/2
0.004
17/1/1
0.002
17/2
0.003
21
0.006
21/1/1
0.003
21/1/2
0.002
141/2
0.002
144/1
0.001
154/4
0.001
155
0.001
206/2
0.001
207/2
0.003
208/1/1/1
0.001
211/1/2
0.007
215/1,215/2/3
0.005
346/155/1
0.001
346/155/2
0.001
165/1/5
0.002
173/2/1/3
0.002
183/1/6 9483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
0.003 95
188,189/1/2
0.005 96
189/188/2/2
0.001 97
190
0.001 98
377/190/3
0.002 99
192/1/1
0.003 100
192/1/2
0.002 101
192/2 घ
0.003
195/3
102
0.001 103
196/1/1
0.414 म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
1
0.011
287
2
74
0.003 3
0.007
224,225,227/3 / 2
4
0.004
336,222/2,330,336/3/2
5
0.002
215/ 1/2छ
6
217
0.016
0.042 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9484
प्र.क..0.0.26./अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- पिपलिया प.ह.नं. 06 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क. 00.26/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.072 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0 हे.
9485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
खसरा कंमाक
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
2
1
0.003
1
78,79 /2,80, /81/1/5 /4
0.002
2
78,79/2,80,/81/2
0.004
ग्राम पिपलिया प.ह.न .06
3
78,79/2,80,81/3
0.004
4
88/1
0.002
तहसील- नसरुल्लागंज जिला-सिहोर
87/1
5
0.002
6
88/2/1
0.001
7
79/1/4
0.003
8
84/1
0.002
9
79/1/1
0.005
10
78,79/2,80,/81/1/ 1
0.002
11
78,79/2,80,/81/1/2
0.014
12
78,79/2,80,/81/1/3
0.003
13
78,79/2,80 ,/81/1/4
0.003
23/2
14
21/2/1
0.002
15
0.003
102/24/1/1
16
0.008
11
17
0.009
70/1/2/2/1
18
0.072 हे .
9486
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
[ भाग 1 प्र.क्र. 27/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- बचगांव प.ह.नं. 06 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क. 27/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.359 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.003 हे 9487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
4
ग्राम- बचगांव प.ह.न. 06 तहसील - नसरुल्लागंज जिला-सिहोर
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
म.प्र . भाासन की भूमि का योग- खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
3
5
0.001
149-150/2/1/1 ( P)
0.007
149-150/2/1/2
0.001
149-150/1E
120
0.004
121
0.005
122
0.004
175/122
0.020
115/1
0.009
115/2
0.014
152/1
0.039262
152/3
0.001
152/3JE
0.002
60/1E
0.001
0.006
61,62/1
0,003
61,62/2
63/2
0.005
64,178/64/1
0.007
0.010
9/1
9/2
0.004
9/3
0.003
0.005
10/11/36/3
10,11,36/3ख/ 1
0.015
0.019
10,11,36/ 3ख / 3/ 2/1
10.11.36/ 3ख / 3/ 2/4
0.008
0.025
10/11/36/2/2/1
0.002
17/3
0.001
17/3/1
0.0009
17/3/4
0.030
179/16/1/4
0.0009
15,179/16/1/1,179/16/2/1/3
0.003
15,179,16/1/1,179/16/2/1,4
0.001
15,179/16/1/1,179/16/2/2
0.002
179/16/2/1/3
0.015
13/1
0.001
13/2
0.004
13/3/2
0.006
6/1क
6/ 2ग
0.005
6/2घ
0.010
0.004
16/1/1
0.002
179/16/1/2/1/1
0.0007
179/16/1/2/1/2
0.001
179/16/1/2/1/3
0.0005
17/1/1/2
0.005
4/2/2/1
0.009
0.001
4/2/2/3
0.003
16/2/1/2
0.0005
16/3/2
0.005
16/3/3
0.0003
16/3/4
1,2,170/1/1/2/6
0.006
0.359हे
7
0.003
0.003 हे .
कुल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9488
[ भाग 1 प्र.क्र. 28 /अ -82/21-22 म.प्र . शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- धौलपुर प.ह.नं. 26 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र. 28 /3-82 /21-22 कुल रकबा 0.554 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.0009 हे .
9489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
2
1
1
2
3
4
ग्राम- धौलपुर प.ह.न. 26 तहसील- नसरूल्लागंज जिला-सीहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
THA
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) 3
5
0.001
247,273/4
0.001
318,320/3
0.001
304,305/4( P)
0.002
304,305/1/2
0.001
304,305/4(P)
0.002
306/1
0.003
307
0.003
318,320/1/2
0.001
295
0.002
309/1/क
0.001
309/2
0.001
309/3
0.007
279
0.003
316
0.001
365/312/1
0.002
318,320/1/1
0.001
318,320/2
0.008
245/1/2/2
0.002
275
0.002
276/1
0.002
276/2
0.004
278
0.004
242/1/2
0.002
369/242/1/1
0.001
369/242/2
0.001
369/242/3/2
0.006
228,229,230/ 2ख
0.005
228.229.230/1/2
0.004
228,229,230/1/3
0.003
228,229,230/1/ 5
0.002
228,229,230/1/6
0.015
43/1
0.026
44
0.006
47,48,196,197/ 2/ 2 ख
0.002
204/2
0.003
204/3
0.002
205/1
0.001
205/2
0.004
207,208/ 2 9490
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
म.प्र. भाासन की भूमि का योग-
1
2
3
4
5
[ भाग 1
0.033
207,208/3
0.002
207,208/4
0.002
209/1/3
0.001
209/2
0.002
220,221,222/3/3
0.003
220,221,222/ 3/4
224/4
0.033
0.031
224/5/ क
0.009
225
0.001
220.221.222/2/3
0.001
33/2
0.004
213,214/1/1
0.001
213,214/1/2/1/1
0.002
213,214/1/2/1/ 4
0.001
37
0.001
39,40/1
0.001
39,40/2
0.001
383/39
0.006
41/1
0.004
45
0.026
373/45/1/2,373/45
0.013
46/1
0.023
47,48,196,197/1/1
0.005
47,48,196,197/1/2
0.006
21,22/3
0.003
65
0.001
66/2
0.005
16/1
0.001
72/1
10/ 1ख
0.004
0.004
13/2
0.001
14
0.003
6(P)
0.003
7/1
0.002
8
0.005
9/341/9/20
0.001
2/1,385/2/2/1
0.001
2/2.385/ 2/ 2/ 1
0.001
2/3,385/2/2/1
0.056
2/4,385/2/2/1
0.003
2/5,385/2/2/1
0.038
21,22/1
0.050
21,22/2
0.001
24.25.57/2/1
0.004
24,25,57/2/2
0.003
24,25,57/1/1/ख
0.004
24.25.57/1/1 क
0.002
29
0.544
294
0.0001
317
0.0002
349/276
0.0003
38
0.0001
68
0.0002
0.0009 9491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र.०.०.२.१..../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण ( मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरुल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन , परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- श्यामपुर प.ह.नं. 15 तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर
प्र.क्र. 0.0.29./अ-82/21-22 कुल रकबा 0.545 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.184 हे.
9492
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
1
2
1
2
3
4
ग्राम- श्यामपुर प.ह.न .15 तहसील- नसरुल्लागंज जिला- सीहोर 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
3
5
0.009
535/1
0.002
535/5
0.000
535/2क/2
0.004
535/2क/ 1
0.004
444/1/2क, 526/1/2ख
0.001
444/1/1 ग , 526/1/ 1 ग
540
0.001
0.001
498/1/2
0.002
498/1/1 (P)
0.001
497/1/2
0.003
499/1/2
0.003
499/2/3/2
0.002
499/2/1
0.002
503/1/2
0.010
503/1/4
0.014
501,503/2,582/ 503/ 1
0.009
478/2,506,507/ 2/ 2
0.002
478/2,506,507/ 2/3
0.000
507
0.002
508
0.002
514
0.004
442/1
156
0.000
0.001
490
0.003
490/2/1/2
0.004
490/2/2
0.004
491/2( P)
0.005
492
0.002
479/1
0.004
479/2क
0.000
479/2/ख
0.005
475,476,477,480/2/1/ G/1
0.014
475,476,477,480/2/1/ G/2
0.002
475,476,477,480/2/1/ G/3 9493 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
0.001
475,476,477,480/2/1/ G/4
0.001
468/469/3
0.002
467/1
0.002
478/2,506,507/1/1 ख (P)
0.012
478/2,506,507/1/ 1 क( P)
0.008
457/2
0.000
593/375
0.008
36
0.001
153,590/154/2/1/1
0.002
153,590/154/3
0.001
154/3
0.012
475,476,477,480/1/2/ 2
0.006
475,476,477,480/1/2/ 1
0.001
475,476,477,480/1/1 ख /1/3
475,476,477,480/1/1
0.007
ख 1/2
0.007
406,407,408,409/2/4
0.002
470
0.002
472/2
0.004
475,476,477,480/2/2
0.000
375
0.004
376/2
0.002
414,415,416,417/1/1
412
0.003
0.002
589/388
0.002
391
381
0.001
0.001
366/1/1
0.001
383
0.001
152/1
0.002
153,590/1541/2
0.002
153,590/154/1/1/1
0.009
153,590/154/1/1/ 2
0.006
158(P)
0.022
483/1/3
0.001
484/4
0.009
489(P)
0.011
484/2
0.009
406,407,408,409 ( P ) 9494
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
[ भाग 1
0.003
402/1/2
0.003
404& 405
0.003
390,2
0.002
354/2
0.002
142/2
0.001
143
0.003
164/2
0.000
167/2/5
0.007
158(P)
0.011
161
0.006
162/1,487/1
0.004
209
0.002
210,211,213 /1/2
0.002
210,211,213/1/3
0.003
210,211,213 /2
0.001
136/1
0.003
136/2
0.008
123/1/1
0.003
168,169/2/क/1
0.001
168,169/2/ख / 1
0.006
171
0.011
173
0.003
175
0.002
81/1/1
0.002
190,601/190
0.001
127/1
0.011
79,82,83/4 ख
0.006
79,82,83/5/1क
0.002
79,82,83/ 5/ 1 ख
0.004
79,82,83/5/1 ग
0.005
115/2/क
0.005
115/2/ख/1
0.003
116
0.002
122/2
0.007
122/3
0.002
79,82,83/1/2/5
0.005
79,82,83/3 क
0.003
79,82,83/3क/2
0.006
80/1/3
0.004
80/2/क/1
0.003
179/1
0.003
179/2
0.003
186,187/1 9495 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
116
117
118
119
120
121
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
0.004
105/4
0.002
598/104/3
0.001
93
0.004
94-95
0.003
605/96
0.007
84/1/1
0.002
84/1/2
0.013
79,82,83/2/1
0.006
85/4
0.002
568/111
0.007
79/1/2/2, 82,83
0.001
75/77/1
0.002
75/77/3
0.001
76/1/1
0.005
72
0.001
38/2/2
0.002
29,30/1,30/ 2ख
0.002
29,30/1,30/2
0.003
38/2/3
0.001
40/3
0.001
42/1
0.003
43/2
0.004
43/3
0.002
44/2
0.002
44/3
0.003
0.001
34/1
0.004
33/3,39/3
0.002
34/2
0.001
34/3/2
0.002
34/4
0.003
29/1/1/1,30/1/1/1/1 , 30/2/1/1/1
29/2क , 30/1/2क,30/2
0.000
क
0.001
30/1
0.002
30/2
0.001
44/1
0.003
25/2
0.005
17
0.003
48/1क
0.001
50
0.566 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9496
[ भाग 1 म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
1
545(P)
0.000
2
0.000
499/1/1/2
3
0.000
499/2/2/2/1
4
149
0.000
5
165
0.000
6
0.001
160/1/2
7
0.001
570/163/ख /2
8
0.001
168,169/2/क/2
9
172
0.005
10
114/1/2
0.004
11
0.000
115/2/ख /2
119
12
0.001
13
0.000
181( P )
183
14
0.003
15
76/2
0.002
16
75/77/2
0.003
41
17
0.000
18
0.001
33/2,39/2
21
19
0.000
27
20
0.014
0.036 9497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र. ०.०३०.../अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- निमोटा प.ह.नं. 34 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क. ००3०../अ-82/21-22 कुल रकबा 0.427 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.016 हे.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
9498
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कमाक
2
1
[ भाग 1 खसरा कमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.005
304/239/1
1
2
ग्राम- निमोटा प.ह.न .34 3
4
तहसील- नसरूल्लागंज जिला- सीहोर 5
240
0.003
249
0.007
0.002
228/1
0.003
229/1
198/1/1 क
6
7
8
9
0.001
198/ 1/ 1 /ख
0.001
0.003
199/1/1
0.004
215,217,216,219,27
7/216,305/277/ 216/1
/1/1
10
0.001
215,216,217,218,21
9,277,216/305,277,2
16/1/2
11
0.003
215,216,217,218,21
9,277,216,305/277/2
16/2/1/क
12
0.002
215,216,217,218,21
9,277/216,305,277/2
16/2/2/2
13
0.004
211/1/1/2/3.212/1,35
6/212
14
211/1/2.212/1.212/ 2 .
0.001
256/212
15
0.006
211/1/3.212/1.212/2.
256
16
0.009
211/2/1/ Κ.212/1.212/
2.256/212
211/2/1/G.212/1.212/
17
18
0.001
2.256/212
0.004
213,214,1/2
0.003
213,214/1/3
19
20
21
211/1/1.212/1,213/2.
0.005
256/212
0.012
28,36,37/2/2
22
0.003
28,36,37/3( P)
23
24
25
0.005
39/1
39/2
0.002
0.014
28,36,37/1/1
9499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
0.024
28,36,37/2/1
0.002
295/30/1
0.003
32/1/3( P)
0.006
23,24,26/2
22
0.004
0.001
23,24,26/1
35/2
0.004
0.009
35/3
0.044
18/1/1/1.19,20/1,20/ 2
262/20
0.002
0.017
12/76/1/2/3
268/46
0.007
191
0.004
0.015
196/1
0.012
196/2
0.006
200.272/200
0.0005
144
0.004
155/1/2
0.003
184,185,186/ 2/1
0.004
184,185,186/2/ 2
236,275,235/2/3/1.2
0.009
44/1.245/1.245/2.24
6,275,235
176/2/4.177/2,304/1
0.001
76
0.004
176/3,177/2,304/176
0.003
183/1
0.002
184,185,186/1/1/1
0.008
170,171,172,173/1/1 /1
0.002
170,171,172,173/1/1 /2(P)
0.003
170,171,172,173/1/ 2 /1
0.004
159/1
0.005
298/160/1
0.001
168/1/2
0.002
0.003
169
0.002
152
0.008
155/1/1 ( P)
0.005
156,157/3
0.009
156,157/4
0.003
156,157/5 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9500
0.005
64
145/1
163/1
0.009
65
0.003
66
164
0.003
1/1/2/2/1/1/42
67
1/1/2/2/2/4
0.005
68
0.002
150/2
69
0.002
1/1/2/2/1/1/10
70
9
0.011
71
0.005
293/9
72
0.007
1/1/2/2/1/1/12
73
0.010
2/1/2
74
0.001
75
0.008
76
3,4,6/2
5
0.003
77
0.001
2/1/1/क
78
0.002
2/1/1 /ख
79
0.427 हे .
म.प्र . भाासन की भूमि का योग-
0.000
230
1
0.006
294/42
2
0.001
265/42
3
0.000
192
4
0.008
202
5
11
0.0004
6
0.016 हे.
9501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
प्र.क्र..0.0.3.1./अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह , प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- गोपालपुर प.ह.नं. 19 तहसील नसरूल्लागंज जिला- सीहोर
प्र.क्र. ००३८/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.552 हे . निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.021 हे.
9502
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
1
2
1
2
3
ग्राम गोपालपुर प.ह.न .19 4
तहसील- नसरुल्लागंज 5
जिला-सिहोर 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
खसरा कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
0.002
254,256/1
0.003
254,256/2
0.002
253,258/1/1/ख
0.004
255
0.002
123
0.002
271
126
0.004
0.006
87,86/1
89/1/4क,92/1/4 क ,93/1/4 क, 290/9
0.006
3/1/4क
0.003
196
0.026
190/1,193/1
0.009
298/197
0.016
190/1/6,193/1/6
0.030
122,261,262
0.004
243/1/1/2ख
0.007
243/1/2/1क
0.022
132/1,132/3,133
0.017
106/3,310/105/1/3 (P)
0.002
248/ 1ख
0.003
244/1
0.005
252/2,252/1/1/1/4
0.013
132/2
0.008
316/132/1/ 4,131/1,132/3,133
0.010
252/1/1/2,252/2
0.008
113,116,117,118,125 /1,292/114/1( P)
115,116,117,118/3 ,
0.015
125/3,292/114/3( P)
27
28
29
30
0.003
128/1/2( P)
0.015
105/1/1,106/1,310/105/1/1
0.008
310/105/2
0.027
105/1/2,106/1/2,310/ 105/1/ 2
31
32
33
34
35
36
37
0.001
110/2
0.004
110/3
0.004
317/112/1
0.002
93,264,266,287,290/ 92/ 1/ 2G( P )
0.003
97/1
0.001
103/2
0.003
84/1/1/1,96/1/1 / 1
38
39
40
41
42
43
44
0.002
98/2,101/2( P)
0.022
24,25,27/2,195
0.001
62
0.003
33/1/2,34/1/2,315/29/1/2/1
0.002
288/32/1
0.001
61/ 1 क
0.0004
59 9503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
45
48
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
म.प्र . भाासन की भूमि का योग- 1
2
3
4
5
6
60
0.001
0.012
308/36/1,35 /1,36/1
0.010
35/2,36/2,308/36/1/2
0.003
53/2,55/2,56,57
0.002
53/1/1
0.002
55/1
0.002
55/2
0.001
64/1/1/ 1ख ( P)
53/1/1/2,54/2,53/2/2,55/2/2,
0.003
56/2,57/2
0.001
53/1,53/2,54,55 ,
0.002
64/1K/3
0.028
43/1
0.003
45(P)
0.044
49,50
15/2,20/2,19 /2,16/ 2,202/ 2,203/2
0.003
15/4,20/4,202/4,203 /4,205/4,20
0.005
7/4
22
0.025
15/1,203/1,204/1,206/ 1,205/ 1,2
0.010
07/1
0.009
5/2/2
0.007
6/2
0.017
8/2
0.003
89/2/1,92/2 /1,93/2/1 ,
89/1/ 8,92/1/ 8,93/1/8,264/1/8,26
0.002
6/1/8,287/120/1/8,290/92/1/8
89/1/7,92/1/7,93/1/7,264/1/7,26
0.004
6/1/7,287/120/1/7,290/ 92/1/7
0.008
9,17/1
0.003
91/2
0.001
68,69,71/2/1/3
0.552 हे.
0.001
256
0.001
0.005
48/1
0.010
263
0.009
263/1
0.005
132/3,133,316/132/2/2
0.021हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9504
प्र.क्र.3.2/अ -82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू-सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन , परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नसरूल्लागंज जिला सीहोर को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
सीहोर जिले के नसरूल्लागंज तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- सरसोदिया प.ह.नं. 07 तहसील नसरुल्लागंज जिला- सीहोर प्र.क. ७.०३.२/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.152 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.0 हे.
9505
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
खसरा कंमाक
कंमाक ग्राम का नाम / पटवारी हल्का कंमाक
भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि ( हेक्टेयर में)
5
1
3
2
1
48
0.011
62/2/1/1/1/75 / 2 /1/ 1/1/ .76 /2/ 1
0.015 2
/1/1/90/62/2/2/1/1/1
ग्राम- सरसोदिया प.ह.न.07
3
0.007
38/1
तहसील- नसरूल्लागंज
0.001 4
42/2
जिला- सीहोर
5
0.0009
42/3
6
44/1
0.011
45
0.010 7
8
0.001
42/1
0.025 9
10/2
0.005 10
11/5/1.12.5/1.20/5/1 .
0.014 11
13/1/2
0.020 12
13/2/1/1
0.007 13
13/2/1/2
0.013 14
13/2/2
0.001 15
3/2
0.003 16
4/1
0.152 हे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश सिंह तोमर,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी .
9506
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प्र. क्र . 01 -अ-82-2019-20
प्ररूप-V
नरसिंहपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2021
[नियम 10 देखें]
धारा 19( 1 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव , राजस्व विभाग
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम इमलिया तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 0.745 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , अर्थात ,
इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है , जो 0.745 हेक्टेयर है जो ग्राम इमलिया तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:
भूमि का
प्रकार
क्रं. सं.
सर्वेक्ष ण संख्या
स्वामि त्वका प्रकार
सीमाएँ
प. 3.
द.
पू.
हितवद्ध व्यक्ति
का नाम और
पता
का क्षेत्र है. में अर्जन
व्यवसायिक 0.031 1. 22/3
2/2/1
भूमि स्वामी
वेदिका पुत्री
अशोक कौरव
0.031 2.
व्यवसायिक
भूमि स्वामी
22/3 2/2/2
स्वयं की भूमि रेल्वे की भूमि
पिपरिया बायपास मार्ग
आशुतोष वल्द अशोक कौरव
आशुतोष वल्द
अशोक कौरव
0.050 3.
व्यवसायिक
भूमि स्वामी
22/3 2/2/3
रेल्वे की श्रीमति भूमि शैलेष
पिपरिया बायपास मार्ग
पत्नि
वेदिका पुत्री अशोक कौरव रेल्वे की भूमि
श्रीमति शैलेष
पत्निअशोक
कौरव
पिपरिया बायपास मार्ग
अशोक वल्द हरगोंविद कौरव
आशुतोष वल्द अशोक कौरव 9507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
0.050
व्यवसायिक
4.
भूमि स्वामी
22/3 2/2/4
रेल्वे की भूमि
अशोक वल्द
हरगोंविद कौरव
0.050
व्यवसायिक
5. 22/3 भूमि स्वामी
2/2/5
श्रीमति शैलेष पत्नि पिपरिया बायपास मार्ग
भानूप्रता प सिंह आ. हरगोविंद सिंह कौरव
भूमि रेल्वे की
पिपरिया बायपास मार्ग
भानूप्रताप सिंह
आ. हरगोविंद
सिंह कौरव
0.050
व्यवसायिक
6.
भूमि स्वामी
गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग
अशोक वल्द हरगोंविद कौरव
स्वयं की भूमि
अशोक कुमार,
पिता हरगोविंद
कौरव
44/1 क/1 45/1 क/ 1
0.050
व्यवसायिक
भूमि स्वामी
वल्द आशुतोष अशोक कौरव
गाडरवारा चीचली शास. मार्ग
श्रीमति हेमलता पत्नि भानूप्रता प सिंह
स्वयं की भूमि
श्रीमति शैलेष
पत्निअशोक
कौरव
7. 44/1 क/2 45/1 क/2
व्यवसायिक 0.050
गाडरवारा -चीचली शास . मार्ग
आशुतोष वल्द अशोक कौरव
रेल्वे एवं राजू उर्फ राजकुमा र बगैरह
आशुतोष वल्द
अशोक कौरव
भूमि स्वामी
8. 44/1 क/3 45/1 क/ 3
0.050
व्यवसायिक
भूमि स्वामी
स्वयं की भूमि
गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग
अशोक कुमार, पिता हरगोविंद कौरव
श्रीमति शैलेष पत्नि अशोक कौरव
स्वयं की भूमि
भानुप्रताप सिंह
वल्द हरगोंविद
सिंह कौरव
9. 44/1 क/5 45/1 क/5
0.050
व्यवसायिक
भूमि स्वामी
गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग
श्रीमति हेमलता पत्नि भानूप्रता प सिंह
शौर्य प्रताप सिंह वल्द वलि भानुप्रता प सिंह कौरव
स्वयं की भूमि
श्रीमति हेमलता
पत्निभानूप्रताप
सिंह
10. 44/1 क/6 45/1 क/6
गाडरवारा चीचली मार्ग शास.
अशोक कुमार , पिता हरगोविंद कौरव
भानुप्रता प सिंह वल्द हरगोंविद सिंह 9508
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
[ भाग 1
कौरव
व्यवसायिक
11.
भूमि स्वामी
स्वयं की भूमि
वल्द वलि
भानुप्रताप सिंह
कौरव
0.050 शौर्य प्रताप सिंह
44/1 क/8 45/1 क/8
गाडरवारा चीचली शास. मार्ग
श्रीमति प्रतिभा पत्नि सुशील कौरव
भानुप्रता प सिंह वल्द हरगोंविद सिंह कौरव
0.050
व्यवसायिक
12.
भूमि स्वामी
स्वयं की भूमि
तन्मय वल्द
वली सुशील
कौरव
सुशील वल्द हरगोंविद कौरव
44/1 क/9 45/1 क/9
गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग
श्रीमति प्रतिभा पत्नि सुशील कौरव
व्यवसायिक 0.050
स्वयं की 13.
भूमि स्वामी
भूमि
श्रीमति प्रतिभा
पत्निसुशील
कौरव
44/1 क/10 45/1 क/10
गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग
तन्मय वल्द वली सुशील कौरव
शौर्य प्रताप सिंह वल्द वलि भानुप्रता प सिंह कौरव
0.040
व्यवसायिक
स्वयं की 14.
भूमि स्वामी
सुशील वल्द
हरगोंविद कौरव
भूमि 44/1 क/11 45/1 क/11
गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग
तन्मय वल्द वली सुशील कौरव
वल्द लालजी जगन्ना थ प्रसाद कौरव
0.093
भूमि स्वामी
15. 44/1 ख
रेल्वे की भूमि
गाडरवारा -चीचली शास. मार्ग
रेल्वे एवं अशोक, भानुप्रता प बगैरह
अशोक कुमार भानु प्रसाद वगैरह
राजू उर्फ राजकुमार, सुनील कुमार उर्फ मुन्ना पिता रमेश पारासर सा. गाडरवरा
तीन कच्चे मकान (1 ) 53.04 वर्गमी (2)39.005 वर्गमी. (3)32.48वर्ग मी. शेष भूमि 9509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है , अतः इनके लिये पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. चूंकि रेल ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा ( 2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है , खान और खनिज के ऐसे भागों , में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नही है । अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
रोहित सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
[ भाग 1
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2021
क्र. एफ- 2-2-2020- सात- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 114- क सहपठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 7 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भूमिस्वामी को भू- अधिकार पुस्तिका संदाय करने की फीस उसके प्रथम पृष्ठ के लिए रुपया तीस एवं अतिरिक्त पृष्ठों के लिए प्रति पृष्ठ रुपया पंद्रह नियत करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 24 नवम्बर 2021
क्र. एफ- 2-2-2020- सात- 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ . 2-2-2020- सात -7 , दिनांक 24 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.
Bhopal , the 24th November 2021
No. F - 02-02-2020 - VII - 7.- In exercise the powers conferred by Section 114 -A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) read with Rule 7 of the Madhya Pradesh Bhu- Rajasva Sanhita (Bhu - Sarvekshan Tatha Bhu - Abhilekh) Niyam , 2020 , the State Government , hereby , fix the fee for supply of the Bhu - Adhikar Pustika at the rate of rupees Thirty for its first page and rupees fifteen for every additional page , to the Bhumiswami .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Dy. Secy.
9511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2021 क्र. रा-प्र - क्र . 1-अ-82-2021-22
प्रारूप - घ
(नियम 6देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू- अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील - जबलपुर , जिला जवलपुर से ग्राम डुंगरिया तहसील- जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
0.001
9
डुंगरिया, प.ह.न. -65
जबलपुर
जबलपुर
0.006
49
0.010
79
0.000
134
0.001
266
0.000
380
0.001
418
0.003
456
0.001
657
0.000
714
0.001
757
A मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021 9512
801
110/987
110/987
115/1
115/1
[ भाग 1 0.001
0.001
0.001
0.005
0.001
0.002
115/2
117
119
121
122/2
135
149
151
157
158
158
164
23
231/1
232
24
25/1
253
254
265
27/1
27/2
28\3 0.004
0.002
0.001
0.005
0.005
0.004
0.005
0.003
0.001
0.002
0.005
0.002
0.004
0.005
0.004
0.001
0.003
0.005
0.005
0.003
0.007
0.003
0.003
280\2
294
295
296
297
321 0.002
0.005
0.001
0.002
0.004 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
331
334
339
34
341
343
35
35
356
364/1
364/2
369
37/1
371/1
.374
381/1
381/2
383/1
383/1
383/2
385
403/2
404/1/1
404/1/2
405/1
414
426
428
432/1
433
438
449/2
450
451
9513 0.007
0.003
0.012
0.005
0.000
0.002
0.006
0.000
0.003
0.003
0.006
0.003
0.002
0.002
0.004
0.003
0.002
0.003
0.001
0.002
0.001
0.003
0.002
0.002
0.004
0.003
0.004
0.002
0.003
0.004
0.004
0.006
0.003
0.003 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021 9514
452
452
452
457
458
47
48
482/2
483/2
484
485
503
506/2
58
595
60
60
603
606
607/988
610
617
618
62/1
62/2
624/1
626/1
629
630
630
636
[ भाग 1 0.005
0.002
0.004
0.005
0.003
0.001
0.001
0.002
0.005
0.002
0.001
0.006
0.002
0.009
0.002
0.006
0.007
0.004
0.005
0.000
0.002
0.001
0.003
0.005
0.004
0.008
0.010
0.004
0.002
0.000
0.003
0.006
637/1
637/2
638 0.007
0.004 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
654
656/2
661/1/1
661/1/1
661/1/2
662
662
662
675
678
679/1
680
694
696
696
70\2
704
705
73
744
744
744
746/2
746/4
75/1
750
751/2
756
758/2
758/3
759/1
77\2
9515 0.004
0.002
0.001
0.000
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.004
0.003
0.004
0.001
0.008
0.000
0.002
0.011
0.004
0.001
0.007
0.005
0.001
0.004
0.004
0.003
0.009
0.003
0.005
0.002
0.002
0.006
0.003
0.003
771/2
0.003
771/3
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021 9516
772/1
772/1
[ भाग 1 0.002
0.004
0.003
772/3
772/3
773/1
773/1 0.002
0.003
0.000
0.006
773/2
774/1
774/1
774/1
774/2 0.003
0.006
0.004
0.001
0.000
774/3
78/1
78/1
781
782 0.000
0.005
0.005
0.002
0.007
791/1
793
794
795/1
795/3 0.003
0.002
0.002
0.003
0.002
797/1
797/2
797/2 0.001
0.004
0.002
797/2
0.005
797/3
797/4
798/2
808
809
81/2
81/2
81/2
81\1 0.003
0.004
0.002
0.002
0.001
0.003
0.007
0.002 9517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
0.001
810
0.001
814/1
0.002
814/2
0.002
815
0.001
817
0.001
82\1
0.005
820/1
0.001
20/2
0.006
821/1
0.001
835
0.003
836/1/1
0.002
837/1/1
0.002
84/1
0.008
86
0.001
87/1
0.000
88
0.000
93\992\2
0.001
951
0.005
96/1
0.004
97
0.002
98/1
0.005
98/2
0.002
98/2
0.002
98/3
0.003
98/3 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9518
क्र. रा- प्र-क्र . 2-अ-82-2021-22
प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक24दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जवलपुर से ग्राम परसिया तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेंउपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
0.002
5/1
परसिया ,प.ह.न. - 64
नबलपुर
जबलपुर
0.004
5/2
0.001
34
0.005
33
0.005
29
0.003
7
31
0.004
0.004
30/2
0.001
30/1
0.002
28
0.004
40
0.005
42
0.001
48
0.005
43
A
0.002
44
83
0.003
77
0.004
0.004
76
19
0.001
47
0.011
0.001
100
0.001
72
53
0.003
0.005
54
57
0.003
0.000
56
0.002
59
0.002 9519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. रा- प्र- क्र. 3-अ-82-2021-22
प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) कीधारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297- कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जवलपुर से ग्राम सोहड़ तहसील- जबलपुर , जिला-जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेंउपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पाकर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
0.004
2
सोहड़ , प.ह.न. -67
जबलपुर
जबलपुर
0.002
3/1
0.005
4
0.010
11
0.006
13\1
0.003
0.004
5\1
0.003
512
0.005
11
0.006
19
0.007
23
0.002
36
0.002
35
0.004
42
0.000
45
0.005
44
0.007
48/1
0.000
48/2
0.001
49
0.006
50
0.003
60
0.001
247
0.003
59
0.001
58
0.005
249
0.003
251/1
0.000
252 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
[ भाग 1 9520
क्र. रा- प्र- क्र . 4-अ-82-2021-22
प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला- जवलपुर से ग्राम नर्रई तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त , 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
0.002
73/2
नर्रई ,प.ह.न. -64
जबलपुर
जबलपुर
0.002
75
0.003
79
0.002
80
0.005
85
0.004
87/4
0.004
87/5 9521
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
क्र. रा-प्र-क्र . 5-अ-82-2021-22
प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जवलपुर से ग्राम खापाग्वारी तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है |
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
0.006
493
खापाग्वारी ,प.ह.न. - 66
जबलपुर
जबलपुर
0.008
492
0.006
491/1
0.006
491/2
A [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9522
क्र. रा-प्र - क्र. 6-अ-82-2021-22
प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर , 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर ,, जिला- जवलपुर से ग्राम बरबटी तहसील- जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है |
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
0.003
34/1
बरबटी ,प.ह.न. -63
जबलपुर
जबलपुर
0.00
186
0.002
188/1
0.004
211/2
0.005
43
0.001
31/2
0.004
46
0.000
90
0.006
21/2
0.006
70 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
214
57
57
1
211/1
189/1
26
11
278
75
79
68/2
34/3
72
22
44
264/1
89
64
59
16
24/1
23
179
178/2
37
69
247
91
212
61
265/1
264/2
277
279
286/1
254/1
188/2
80/1
71
74
12
2
9523 0.014
0.005
0.001
0.003
0.002
0.002
0.001
0.005
0.002
0.002
0.003
0.005
0.006
0.002
0.004
0.008
0.004
0.003
0.001
0.008
0.002
0.004
0.003
0.006
0.000
0.001
0.004
0.008
0.006
0.003
0.001
0.004
0.003
0.006
0.005
0.000
0.001
0.002
0.002
0.002
0.002
0.012
0.006
0.007
0.002
0.002
0.008
0.005
0.011
0.004 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
9524
क्र. रा-प्र- क्र . 7-अ-82-2021-22
प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला-ग्राम जवलपुर से सर्रई तहसील - जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
0.003
29
सर्रई,प.ह.न. -64
जबलपुर
जबलपुर
0.004
33/1
0.004
33/2
0.003
57
0.001
58
0.005
53/1
0.003
52/3
0.002
52/4
0.002
42/1
0.003
42/2
0.001
94
0.003
95/1
0.001
96/3
0.003
95/3 9525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
भाग 1 ]
0.003
71
0.003
220/1
0.002
0.001
220/2/3
0.001
236
0.002
237
0.002
239
0.002
240
0.001
246
0.004
247
0.003
245
0.002
249
0.005
248
0.003
254
0.004
259
0.006
258
0.002
203/7
0.001
203/5
0.001
203/4
0.001
203/3
0.001
203/2
0.003
204
A [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021
9526
क्र. रा-प्र- क्र . 8-अ-82-2021-22
प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले . भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर ,, जिला- जवलपुर से ग्राम पडरिया तहसील- जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि (हेक्टेयरमें)
0.005
40/1
पडरिया , प.ह.न. -63
जबलपुर
जबलपुर
0.002
40/2
0.004
50
56
0.001
0.002
55
0.007
46
0.003
0.002
68
0.004
0.008
52/3
266
0.005
0.007
53
67
0.003 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2021 भाग 1 ]
66/2
64
61
77
78/1
78/2
79
90
88
89
282/2
273
274
272/1
272/2
261
259
262
258/1
71/1/1
71/1/2
71/5
71/6
71/7
73/1
283/1
284/2
286
285
245
246
247/1
215/1
247/2
216
9527 0.002
0.002
0.001
0.014
0.011
0.005
0.000
0.006
0.013
0.001
0.004
0.003
0.005
0.002
0.003
0.002
0.005
0.001
0.002
0.004
0.002
0.002
0.001
0.005
0.003
0.004
0.005
0.005
0.004
0.004
0.011
0.006
0.001
0.001
0.007
0.004 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2021
9528
0.001
217
0.003
219/2
218
0.001
0.001
220
0.002
228/2
0.005
229
0.003
230
0.008
204
0.018
84
0.003
85/1
86
0.003
0.006
0.002
87
0.006
297
0.004
0.004
301/1
0.003
301/2
0.003
169/3
0.005
172/1
0.007
172/2
0.006
172/3
0.003
181/2
0.006
0.001
302/1
0.004
302/2
0.004
167/1
0.001
166
0.006
173
0.003
180/1
0.004
179
0.002
139/2
0.003
107/2
0.004
108/1
0.004
108/2
0.003
111
112
0.005
0.008
113
0.002
0.001
0.005
114
0.003
95
0.006
93
94
0.005
0.001
163/2
0.004
162/1
0.001
159/1
0.006
150
0.003
139/1
0.003
149/1
0.004
141
0.001
0.007
142/2
0.002
137
AA
पी. के. सेन गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .