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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2021 -अग्रहायण 10 , शक 1943
क्रमांक 472]
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2021
क्र. एफ-1-32-1999- ब-2- दो. पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) तथा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त विनियम में, विनियम 12 में, अनुक्रमांक 14 और 15 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
जोन एवं रेंज में सम्मिलित जिले
जोन एवं रेंज का नाम तथा मुख्यालय
अनुक्रमांक
(3)
(2)
(1)
1. शहडोल
"14. शहडोल जोन एवं रेंज, मुख्यालय , शहडोल
2. उमरिया
3. अनूपपुर
1. बालाघाट
15. बालाघाट जोन एवं रेंज, मुख्यालय बालाघाट
2. मण्डला
3. डिण्डौरी. " .
943 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2021
944
No.F - 1-32-1999 - B - 2 - Two : - In exercise of the powers conferred by sub- section (2) and (3 ) of Section 46 read with Section 2 of the Police Act , 1861 (No. 5 of 1861 ) , the State Government , hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Regulation, namely : -
AMENDMENT
In the said Regulation, In Regulation 12 , for serial number 14 and 15 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely: -
S.No. Name and Headquarters ofthe Zone& Range
Districts included in the Zone & Range (3)
(2)
(1)
1. Shahdol
"14 .
2. Umaria
Shahdol Zone & Range , Headquarter Shahdol.
3.Anuppur
1.Balaghat
2. Mandla
15. Balaghat Zone & Range , Headquarter Balaghat.
3. Dindori ." .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, सचिव, नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .