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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993......

Published 04 December 2021

Department
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
477
Identifier
in.gazette.madhya.2021-12-04.477.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2021- अग्रहायण 13 , शक 1943

क्रमांक 477]

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2021

क्र. पं.रा. - पंचायत- 2021-14841.-अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबन्ध के प्रावधानों के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 129 ख ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को धारा 129क ( ख ) में परिभाषित ग्राम के रूप में अधिसूचित करती है:

परन्तु ऐसी अधिसूचित ग्राम सभा, मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा ( गठन , सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन ) नियम, 1998 के नियम 4 के तहत अधिसूचित होने पर, उपरोक्तानुसार अधिसूचित ग्राम के बारे में जारी यह अधिसूचना संशोधित मानी जावेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमाकांत उमराव , प्रमुख सचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-12-04.477.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-12-04.477.Extraordinary.