ध्य प्रदे श शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक10 दिसम्बर 2021- अग्रहायण 19, शक 1943
क्रमांक 483]
आयुष विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2021
क्र. एफ- 02-01-2018-1- उनसठ.- राज्य सरकार एवद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्र. एफ-02-01-2018- उनसठ -दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को अधिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश आयुष विभाग ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम-8 " सीधी भरती की पात्रता की शर्तें" एवं नियम -11 " प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती संबंधी नियमों " के नीचे निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित करती है:-
1. नियम-8 ( X ) -संविदाकर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट :-
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2-2018-1-3, भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष कार्यरत रहा है-ऐसे वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर, वह जितने वर्ष कार्यरत रहा , उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी.
इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी .
2. नियम-11 ( IX )-संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान :-
मध्यप्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक पद पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चित्सिक को अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के अंतिम निर्धारित पूर्णांक के 03 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम 15 प्रतिशत बोनस अंक किए जावेंगे किन्तु लिखित परीक्षा के श्रेणीवार न्यूनतम उत्तीर्णांक हेतु उक्त बोनस अंक संगणित नहीं किए जाऐंगे .
3. बोनस अंक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों में जोड़े जाऐंगे . लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बोनस अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आंमत्रित किया जाएगा.
4. अंतिम चयन- सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, बोनस अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित की जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज शर्मा, उपसचिव.
965
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .