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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 50, Part Part 1, 10 December 2021

Published 10 December 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
50
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-12-10.50.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2021- अग्रहायण 19 , शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग

१

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2021

क्र. एफ 5-09-2021 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम-पी.पी.एस . उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 5042- (दो- 1-19 / 16 ) दिनांक 5 अक्टूबर 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 25 से 29 अक्टूबर 2021 तक पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन करते हुए साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 अक्टूबर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति चाही है.

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2021

क्र. एफ 1 (ए) 69-2013- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री संजय तिवारी , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल ( ग्रामीण ) रेन्ज,

9589

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9590

भोपाल को दिनांक 13 से 24 दिसम्बर 2021 तक 12 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 व 25-26 दिसम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री संजय तिवारी , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री इरशाद वली, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल ( शहर ) द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल ( ग्रामीण ) रेन्ज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री संजय तिवारी , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 28-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री समीर सौरभ, भापुसे, सेनानी , 10 वीं वाहिनी , विसबल , सागर को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 26 नवम्बर 2021 तक 20 दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर हजारीबाग (झारखण्ड) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

1. श्री समीर सौरभ, स्वयं

2. श्रीमती बंदना कुमारी , पत्नी

3. श्री निमिषा सिन्हा, पुत्री

4. श्री अथर्व सिन्हा, पुत्र

(2) अवकाश अवधि में श्री समीर सौरभ, भापुसे, का चालू कार्य श्री अतुल सिंह , पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री समीर सौरभ , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न 10 वीं वाहिनी, विसबल, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री समीर सौरभ , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री समीर सौरभ, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[ भाग 1 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री समीर सौरभ, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2021

क्र. एफ 1 (ए) 116-2011- ब-2- दो. राज्य शासन श्री जी. जी . पाण्डेय, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग , इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्षमेंदिनांक 22 से 29 नवम्बर 2021 तक 08 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-20 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गंगटोक, ( सिक्किम ) की भ्रमण यात्रा पर जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है.

1. श्री जी. जी. पाण्डेय , स्वयं

2. श्रीमती साधना पाण्डेय , पत्नी

3. कु. निधि पाण्डेय, पुत्री

(2) अवकाश अवधि में श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, का चालू कार्य श्री गितेश कुमार गर्ग , रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) , नारकोटिक्स विंग , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री जी. जी. पाण्डेय , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) -144-2017-ब-2-दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2021 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे , पुलिस अधीक्षक, शाजापुर, को दिनांक 31 अगस्तसे 10 सितम्बर 2021 तक 11 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29-30 अगस्त 2021 व दिनांक 11-12 सितम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

2. आदेश की शेष कंडिका यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव .

9591

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2021

पंजी. क्र. 3787-2021- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा, तहसील- ब्यौहारी , जिला- शहडोल में विभागीय आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2006 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री रामगोपाल गुप्ता का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी. क्र. 3816-2021 - इक्कीस- ब( दो) .- राज्यशासन , एतद्वारा, जिला मुख्यालय , भोपाल में विभागीय आदेश दिनांक 28 अप्रैल 1992 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री सुभाषचंद्र बडुकर का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

फा. क्र. 3698- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 2020 के शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी करने हेतु श्री यश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 15 दिसम्बर 2021 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री यश शर्मा के प्रत्येक माह के बिल का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल , मध्यप्रदेश करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वैभव विकास शर्मा , अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2021 फा. क्र. 3818- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु, श्री सुदीप चटर्जी, अधिवक्ता, जबलपुर को एक अतिरिक्त स्वीकृत पद पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल , मध्यप्रदेश करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार सिंह ( सीनि. ) , सचिव.

क्र. एफ. 3-99-2021- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के तहत पन्ना निवेश क्षेत्र की सीमाओं में वृद्धि कर संशोधित निवेश क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित करता है, पूर्व गठित पन्ना निवेश क्षेत्र में नवीन 19 ग्रामों को सम्मिलित करते हुये निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की गई है:-

भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2021

अनुसूची

पन्ना निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं पंजी. क्र. 3783-2021 - इक्कीस- ब( दो) .-राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील- निवाडी, जिला- टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 29 दिसम्बर 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री उमाशंकर गुप्ता एवं विभागीय आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री महाराजसिंह यादव का निधन होने के कारण उक्त दोनों नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

उत्तर में.- ग्राम मनौर, पन्ना, दहलान चौकी, सरकोहा, सिमरा , कृष्ण कल्याणपुर एवं लक्ष्मीपुर की उत्तरी सीमा तक.

दक्षिण में.- ग्राम जरधोवा , अकोला, झालई, जनवार, पन्ना एवं सकरिया की दक्षिणी सीमा तक.

पंजी. क्र. 3785-2021- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा, तहसील - मेहगांव, जिला- भिण्ड में विभागीय आदेश दिनांक 8 फरवरी 1990 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री हरविलास शर्मा का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पश्चिम में. ग्राम दहलान चौकी, पन्ना, मनौर, दरेरा , बकचुर, जरूवापुर, कटरिया एवं जरधोवा की पश्चिमी सीमा तक.

पूर्व में.- ग्राम दहलान चौकी, सरकोहा, सिमरा, कृष्ण कल्याणपुर, लक्ष्मीपुर तिलगुवां, जमुनहाई खुर्द एवं सकरिया की पूर्वी सीमा तक.

पंजी. क्र. 3786-2021 - इक्कीस- ब( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील - तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह में विभागीय आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 1983 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री कोमलचंद जैन का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9592

सूचना

भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2021

क्र. एफ 3-114-2021-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 4087-टी सी- 60-उपां-नग्रानि-2021 दिनांक 15 सितम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित खुरई विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्र.

क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

1.

खुरई

30.3070 में से 0.2957

355/1, (नजूल शीट क्र. 17-सी, प्लाट क्रमांक-37

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(5)

उपंतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)

वाणिज्यिक एवं मार्ग.

वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक वर्तमान आवासीय व मार्ग ( शासकीय चिकित्सालय की भूमि)

0.2630 में से

2.

खुरई

0.2000

52/2, 53/2 , (नजूल शीट क्र. 9 23-ए प्लाट क्र. 14 .

1.485 में से

411

3.

खुरई

0.450

1.3500 जरवांस

4.

54(एस)

2.2957

योग

वाणिज्यिक एवं 24मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं 24. 00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग (शासकीय चिकित्सालय की भूमि)

वाणिज्यिक एवं 24.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक वर्तमान आवासीय वर्तमान वाणिज्यिक एवं 24.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग (तहसील कार्यालय की भूमि.

कृषि एवं 90.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित बायपास मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं 90.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित बायपास मार्ग.

नोट.- 1. प्रस्तावित उपांतरण सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में अंतरण होने के अध्याधीन होगा. 2. उपरोक्त उपांतरण खुरई विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

9593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 3-115-2021-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 4521-टी सी- 56-57- उपां-नग्रानि-इंदौर-2021 भोपाल दिनांक 06 अक्टूबर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्र.

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.

कुल रकबा 11.876

हेक्टेयर में से 6.364

313/1/ 1 में से

आवासीय एवं 30.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

आमोद प्रमोद एवं 30.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग .

भिचौली मर्दाना तह. भिचौली हप्सी जिला इंदौर

6.364

योग

उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा .

भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2021

शुद्धि पत्र

क्र. एफ 3-100-2021-अठारह -5.- नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-100-2021- अठारह -5, दिनांक 17 नवम्बर, 2021 द्वारा धार निवेश क्षेत्र के पुर्नगठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी, उक्त अधिसूचना की प्रथम कंडिका में " पूर्व गठित धार निवेश क्षेत्र " के स्थान पर " पूर्व गठित पन्ना निवेश क्षेत्र " त्रुटिवश टंकन हुआ है.

2. अतः उक्त अधिसूचना में " पूर्वगठित पन्ना निवेश क्षेत्र " के स्थान पर " पूर्वगठित धार निवेश क्षेत्र " पढ़ा जावे.

भोपाल , दिनांक 3 दिसम्बर 2021

संशोधन

अधि. क्र. 24 एफ 1-20-2021- अठारह-3.- नगर पालिका परिषद् खुरई, जिला सागर की सीमावृद्धि के संबंध में प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) क्रमांक 456 , अधिसूचना क्रमांक 21 एफ 1-20-2021-अठारह -3 , दिनांक 22 नवम्बर, 2021 में अनुसूची- एक ( हिन्दी संस्करण ) के कॉलम क्रमांक -2 में अनुक्रमांक 1 से 12 तक अंकित " सागर " को त्रुटिसुधार उपरांत " खुरई " पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9594

भोपाल, दिनांक 3 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 1-20-2021 -अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में , इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 24 एफ 1-20-2021- अठारह-3 , दिनांक 3 दिसम्बर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार ऐसे एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

AMENDMENT

Bhopal, the 3rd December 2021

Noti . No. 24 F- 1-20-2021 - XVIII - 3.- For Gazette No. 456, notification No. 21 , F 1-20-2021 - XVIII - 3 , dated 22 November , 2021 regarding the boundary increase of Municipal Council Khurai , District Sagar, in Schedule - I , (Hindi version) , column (2 ) , serial number 1 to 12 , should be read " Khurai " in place of "Sagar " , after error corrrection .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy.

जनसम्पर्क विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2021

क्र. आर. 1579-1816-2021- जस- चौबीस. - जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों की विभागीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम निम्नानुसार घोषित किये गये :-

रोल नम्बर

क्र.

अधिकारी का नाम/ पदनाम /वर्तमान पदस्थापना

तृतीय प्रश्न पत्र दिनांक 27-9-2021 उत्तीर्ण होने का स्तर (6)

प्रथम प्रश्न- पत्र

दिनांक 26-9-2021

उत्तीर्ण होने का स्तर

(4)

द्वितीय प्रश्न-पत्र दिनांक 27-9-2021 उत्तीर्ण होने का स्तर (5)

(3)

(2)

(1)

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

900001

1 .

श्री आशीष कोटांगले,

सहायक संचालक, जिल. ज. स. का. मण्डला.

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

900002

2.

सुश्री सौम्या समैया ,

सहायक संचालक,

सं. ज. स. का. सागर.

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

900003

3.

सुश्री जकिया रूही,

सहायक संचालक,

म. प्र. सू. के. दिल्ली.

9595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

900004

4.

श्री अनुराग उईके, सहायक संचालक, मुख्यालय, भोपाल.

900005

5.

श्रीमती अनुभा सिंह, सहायक संचालक, जिल. ज. सं. का. रायसेन.

900006

6.

सुश्री पूजा थापक, सहायक संचालक, सं ज . सं. का. इन्दौर.

900007

7.

श्री रोमित उईके , सहायक संचालक, जिल. ज. सं. का. होशंगाबाद.

900008

8.

श्री मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, जि. ज. सं. का. सीधी.

900009

9.

श्री राजेश परते, सहायक संचालक, जि. ज. सं. का. सिवनी.

900010

10.

श्री सुनील वर्मा, सहायक संचालक, जि. ज. सं. का. कटनी.

900011

11.

सुश्री आशा उइके, सहायक संचालक, जि. ज. सं. का. बुरहानपुर.

900012

12.

श्री ईश्वरलाल चौहान, सहायक संचालक, जि. ज. सं. का. मंदसौर.

900013

13.

श्री अंकुश मिश्रा, सहायक संचालक, मुख्यालय, भोपाल.

(6)

(5)

(4)

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

अनुत्तीर्ण

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

अनुत्तीर्ण

अनुत्तीर्ण

अनुपस्थित

अनुपस्थित

अनुपस्थित

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9596

(3) (2)

(1)

900014

14.

सुश्री नीलू सोनी , सहायक संचालक, जि. ज. सं. का. छिन्दवाड़ा.

900015

15.

श्री पुष्पेन्द्रवास्कले, सहायक संचालक, जि. ज. सं. का. खरगौन.

900016

16.

सुश्री प्रियंका शर्मा, सहायक संचालक, जि. ज. सं . का. शिवपुरी.

900017

17.

श्री अरुण शर्मा, सहायक संचालक, जि. ज. सं. का. भिण्ड.

900018

18 .

श्री राहुल वासनिक सहायक संचालक, जि. ज. सं. का. नरसिंहपुर.

(6) (4)

(5)

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

अनुत्तीर्ण

पूर्व से उत्तीर्ण

पूर्व से उत्तीर्ण

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

उच्च स्तर

एच. एल. चौधरी , अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मध्यप्रदेश मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

सामान्यप्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015 - एक-9 , दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 27-30 जुलाई 2021 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल एवं उपवनक्षेत्रपालों के लिए दिनांक 27 जुलाई 2021 को प्रथम - प्रक्रिया दिनांक 28 जुलाई 2021 को द्वितीय- लेखा, दिनांक 29 जुलाई 2021 को तृतीय - सामान्य विधि विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

वनक्षेत्रपाल एवं उपवनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

पद परीक्षार्थी का नाम

क्र.

(2)

(3) (1)

परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं )

(4)

बालाघाट संभाग

श्री सौरभ चौबे

1

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 2 श्री शशांक वर्मा

प्रक्रिया

प्रक्रिया 9597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

3

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री छत्रपाल सिंह जादौन

श्री शैलेन्द्र चौरसिया

4

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 5 श्री शिवमपुरी गोस्वामी वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 6 श्री सौरभ सिंह शरणागत वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

(4)

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

बैतूल संभाग

7

वनक्षेत्रपाल श्री अनुज शर्मा

वनक्षेत्रपाल 8 श्री अतुल भोयर

वनक्षेत्रपाल 9 श्री चंदर सिंह पवार

श्री रवि सिंह

वनक्षेत्रपाल 10

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

भोपाल संभाग

11 श्री अनामिका चोपड़े ( नागरे ) वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल 12 श्री कार्तिकेय शुक्ल

वनक्षेत्रपाल 13 श्री रोहित पटेल

14

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री अम्बुज नयन पाण्डे

15 श्री सिद्धार्थ सिंह

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

उपवनक्षेत्रपाल 16 श्री दिनेश जोशी

उपवनक्षेत्रपाल 17 श्री विनोद तिवारी

वनक्षेत्रपाल 18 श्री आलेख सक्सेना

वनक्षेत्रपाल 19 श्री आकाश ऋषिश्वर

20 श्री विजयादित्य सिंह धाकरे वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल 21 श्री सुमित रेगे

22

वनक्षेत्रपाल श्री दीपांश शर्मा

वनक्षेत्रपाल 23 श्री महेश चन्द्र कुशवाहा

वनक्षेत्रपाल 24 श्री अमित सिलधारिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

छतरपुर संभाग

25

उपवनक्षेत्रपाल श्री रवि कुमार मिश्रा

26

उपवनक्षेत्रपाल श्री ओमप्रकाश शर्मा

27

उपवनक्षेत्रपाल श्री चतुरसिंह गौड

28 श्री विवेक मिश्रा

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 29 श्री ऋषि कुमार प्रजापति वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 30 श्री महेश पटेल

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

उपवनक्षेत्रपाल 31 श्री अजय कुमार मिश्रा

32 श्री नवीन सिंह

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 33

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री आकाश साहू

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9598

(3)

(2)

(1)

34 श्री रजत तोमर

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 35

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री वृद्धावन यादव

36 श्री अजीत सिंह जाट वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री राहुल पुरोहित

37

38 श्री मयंक शर्मा

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 39 श्री आकाश तोमर

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 40

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री हेमंत कुमार प्रजापति

वनक्षेत्रपाल श्री विक्रम चौधरी

41

वनक्षेत्रपाल सुश्री पूर्वी सिंह

42

वनक्षेत्रपाल श्रीमती सरला सिंह

43

वनक्षेत्रपाल 44 श्री लोकेश कुमार

वनक्षेत्रपाल 45 श्री अभिषेक दुबे

46 श्री विनायक कुमार गौतम वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल 47 श्री राहुल मिश्र

(4)

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

छिंदवाड़ा संभाग

48 श्री जितेन्द्र बसंल

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 49

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री दीपक कुमार चौधरी

50 श्री नितिन राजोरिया वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 51

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री भूपेश चौरसिया

उपवनक्षेत्रपाल 52 श्री देवेन्द्र कुमार सोनी

53

उपवनक्षेत्रपाल श्री अरुण कुमार बोड़खे

वनक्षेत्रपाल 54 श्री रामानंद कस्तवार

वनक्षेत्रपाल श्री मोहनलाल आरसे

55

वनक्षेत्रपाल 56 श्री हिमांशु विश्वकर्मा

वनक्षेत्रपाल 57 श्री विकास मिश्रा

वनक्षेत्रपाल 58 श्री नीरज परिहार

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

ग्वालियर संभाग

वनक्षेत्रपाल 59 श्री हेमंत भार्गव

उपवनक्षेत्रपाल 60 श्री सुनील सिंह सेंगर

वनक्षेत्रपाल 61 श्री शैलेन्द्र सिंह गुर्जर

वनक्षेत्रपाल श्री अभिषेक शर्मा

62

वनक्षेत्रपाल 63 श्री दीपांकर सिंह

वनक्षेत्रपाल 64 सुश्री सपना बिशोरिया

वनक्षेत्रपाल श्री दोजी राम जाटव

65

प्रक्रिया

सामान्य विधि

सामान्य विधि

लेखा

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया 9599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

(4)

होशंगाबाद संभाग

वनक्षेत्रपाल श्री उमेश मारु

66

वनक्षेत्रपाल श्री रजित द्विवेदी

67

वनक्षेत्रपाल श्री सत्येन्द्र सिंह धाकड़

68

वनक्षेत्रपाल श्री अविचल त्रिपाठी

69

वनक्षेत्रपाल श्री संजय सिंह परिहार

70

वनक्षेत्रपाल 71 श्री अभिमन्युसिंह चौहान

उपवनक्षेत्रपाल श्री महेन्द्र कुमार गौर

72

उपवनक्षेत्रपाल श्री राजेन्द्र प्रसाद परते

73

वनक्षेत्रपाल श्री तीर्थराज

74

उपवनक्षेत्रपाल श्री नरेन्द्र सिंह चौहान

75

वनक्षेत्रपाल श्री अंचल भारद्वाज

76

उपवनक्षेत्रपाल 77 श्री सुखराम हटीला

वनक्षेत्रपाल श्री प्रणव श्रीवास्तव

78

वनक्षेत्रपाल श्री प्रवेश पाटीदार

79

वनक्षेत्रपाल 80 सुश्री विशाखा तिनखेडे

वनक्षेत्रपाल 81 कुमारी शीतल कवाछे

वनक्षेत्रपाल श्री ओमप्रकाश बिरला

82

वनक्षेत्रपाल श्री परिवेश सिंह भदौरिया

83

वनक्षेत्रपाल 84 श्री रोहित चतुर्वेदी

वनक्षेत्रपाल श्री रविकांत जैन

85

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

इंदौर संभाग

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

जबलपुर संभाग

वनक्षेत्रपाल श्री ऋषि तिवारी

86

वनक्षेत्रपाल श्री महेन्द्र कनेश

87

वनक्षेत्रपाल श्री अखिलेश चौरसिया

88

उपवनक्षेत्रपाल 89 श्री अरुण कुमार दुबे

वनक्षेत्रपाल श्री आदर्श मिश्रा

90

वनक्षेत्रपाल श्री अभिषेक तिवारी

91

उपवनक्षेत्रपाल 92 श्री दशराथ सिंह ठाकुर

वनक्षेत्रपाल 93 श्री नीरज पाण्डेय

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री अविनाश जैन

94

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री आकाश जैन

95

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री नीतेश पटेल

96

प्रक्रिया

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9600

(3)

(2)

(1)

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 97 श्री योगेश कुमार यादव

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री मयंक उपाध्याय

98

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु 99 श्री सुदीप कुमार मिश्रा

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु श्री अश्वनी कुमार सोनी

100

वनक्षेत्रपाल 101 श्री उत्तम मिश्रा

वनक्षेत्रपाल श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान

102

वनक्षेत्रपाल श्री रोहित जैन

103

वनक्षेत्रपाल सुश्री प्राची मिश्रा

104

(4)

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

खण्डवा संभाग

वनक्षेत्रपाल श्री हर्षित सक्सेना

105

वनक्षेत्रपाल 106 श्री कंदर्प भट्ट

वनक्षेत्रपाल श्री मयंक पाण्डे

107

वनक्षेत्रपाल श्री गौरव गुप्ता

108

वनक्षेत्रपाल सुश्री विमला मुवेल

109

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

रीवा संभाग

वनक्षेत्रपाल श्री शुभम जैन

110

वनक्षेत्रपाल श्री आकाश परोहा

111

वनक्षेत्रपाल श्री शुभम खरे

112

वनक्षेत्रपाल श्री सुमित पाण्डेय

113

वनक्षेत्रपाल श्री प्रशांत कुमार खरे

114

वनक्षेत्रपाल श्री सचिन नामदेव

115

वनक्षेत्रपाल श्री शुभम मिश्रा

116

वनक्षेत्रपाल श्री गोपाल उइके

117

वनक्षेत्रपाल श्री शुभम दुबे

118

वनक्षेत्रपाल श्री अभिषेक मिश्रा

119

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्यविधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सागर संभाग

वनक्षेत्रपाल कुमारी सृष्टि नजा

120

वनक्षेत्रपाल श्री सर्वेश सोनी

121

वनक्षेत्रपाल श्री अभिषेक जाट

122

वनक्षेत्रपाल 123 श्री राहुल किरार

वनक्षेत्रपाल श्री अक्षत जैन

124

वनक्षेत्रपाल श्री कार्तिकेय मण्डलोई

125

वनक्षेत्रपाल श्री विपुल प्रभात करौरिया

126

वनक्षेत्रपाल श्री आशुतोष सिंह

127

वनक्षेत्रपाल श्री धर्मेन्द्र शर्मा

128

वनक्षेत्रपाल श्री रवि सेठ

129

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया 9601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

वनक्षेत्रपाल श्री अमिय तिवारी

130

वनक्षेत्रपाल श्री चन्द्रभूषण सिंह ठाकुर

131

वनक्षेत्रपाल श्री शरदेन्दु नायक

132

वनक्षेत्रपाल श्री विवेक कुमार जैन

133

वनक्षेत्रपाल श्री आश्रय उपाध्याय

134

वनक्षेत्रपाल श्री लक्ष्मीसिंह यादव

135

वनक्षेत्रपाल श्री दीपेश जैन

136

वनक्षेत्रपाल श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा

137

(4)

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सिवनी संभाग

वनक्षेत्रपाल कु. करिश्मा शेख

138

वनक्षेत्रपाल श्री भीम सिंह

139

वनक्षेत्रपाल श्री शुभम बडोनिया

140

वनक्षेत्रपाल श्रीमती वाणिमा पारधी

141

वनक्षेत्रपाल श्री पीयूष गौतम

142

उपवनक्षेत्रपाल श्री हरवेन्द्र सिंह बघेल

143

वनक्षेत्रपाल श्री प्रतीक रविन्द्र कुमार

144

बोपचे.

वनक्षेत्रपाल सुश्री स्मृति सुमन झा

145

वनक्षेत्रपाल श्री शुभम तिवारी

146

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

शहडोल संभाग

वनक्षेत्रपाल श्री अर्पित मैराल

147

वनक्षेत्रपाल श्री रविन्द्रनाथ तिवारी

148

वनक्षेत्रपाल श्री नयन तिवारी

149

वनक्षेत्रपाल श्री रवि पाण्डे

150

वनक्षेत्रपाल श्री राहुल सिंह सिकरवार

151

वनक्षेत्रपाल श्री परिवेश सिंह भदौरिया

152

वनक्षेत्रपाल श्री अभय दुबे

153

वनक्षेत्रपाल श्री महेन्द्र कुमार यादव

154

उपवनक्षेत्रपाल श्री रेवा सिंह परस्ते

155

वनक्षेत्रपाल श्री तरुणेन्द्र सिंह

156

वनक्षेत्रपाल 157 श्री रंजन सिंह परिहार

वनक्षेत्रपाल श्री बृजेन्द्र कुमार पाण्डे

158

वनक्षेत्रपाल श्री अजेन्द्र सिंह

159

वनक्षेत्रपाल श्री दिव्यांशु सिंह

160

वनक्षेत्रपाल श्री अभिवादन चौबे

161

वनक्षेत्रपाल श्री सिद्धार्थ सिंह

162

वनक्षेत्रपाल श्री मनीष कुमार पाण्डे

163

वनक्षेत्रपाल 164 श्री नीलेश कुमार द्विवेदी

वनक्षेत्रपाल श्री पीयूष त्रिपाठी

165

वनक्षेत्रपाल श्री मनीष कुमार पटेल

166

सामान्य विधि

लेखा

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्यविधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9602

(3)

(2)

(1)

वनक्षेत्रपाल 167 सुश्री रुचिका तिवारी

वनक्षेत्रपाल श्री स्वर्ण गौरव सिंह

168

वनक्षेत्रपाल श्री जीतू सिंह बघेल

169

वनक्षेत्रपाल श्री प्रभुराम मुछाला

170

वनक्षेत्रपाल 171 कुमारी पूनम गुप्ता

वनक्षेत्रपाल 172 श्री अतुल सिंह बघेल

वनक्षेत्रपाल 173 श्री श्रीकांत भारद्वाज

वनक्षेत्रपाल कु. दीप्ती अरोरा

174

वनक्षेत्रपाल श्री पवन कुमार जगनेरी

175

वनक्षेत्रपाल 176 श्री लक्ष्मण सिंह मीना

वनक्षेत्रपाल श्री पराग गुप्ता

177

वनक्षेत्रपाल श्री माधव सिकरवार

178

वनक्षेत्रपाल 179 श्री आकाश राजपूत

वनक्षेत्रपाल 180 श्री अंकित भदौरिया

वनक्षेत्रपाल 181 श्री सचिनकांत

वनक्षेत्रपाल कुमारी शुभी जैन

182

वनक्षेत्रपाल श्री पिंकी रघुवंशी

183

(4)

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

प्रक्रिया

सामान्य विधि

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

उज्जैन संभाग

वनक्षेत्रपाल श्री सचिन लौवंशी

184

वनक्षेत्रपाल कुमारी मुस्कान शिवहरे

185

वनक्षेत्रपाल 186 श्री सत्येन्द्र सिंह ठाकुर

वनक्षेत्रपाल श्री पराग सेनानी

187

वनक्षेत्रपाल 188 श्री अशेष मिश्रा

उपवनक्षेत्रपाल श्री श्रीकांत दीक्षित

189

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

लेखा

प्रक्रिया

बिभाष कुमार ठाकुर , अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( मानव संसाधन विकास) .

कार्यालय, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्यप्रदेश

राजभवन भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2021

आदेश

क्र. एफ- 1-4-21 - रा.स. यू.ए. 1-1234.- महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , 1991 ( क्र. 9 सन् 1991 ) की धारा 24 की उपधारा ( 6 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, एतद्वारा प्रो. भरत मिश्रा , आचार्य, भौतिकी विज्ञान विभाग , विज्ञान एवं पर्यावरण संकाय , महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला सतना को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

9603

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2021 क्रमांक एफ 16-01-2021 - दस-2

संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर. , सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति

1/ प्रस्तावना:-

पारिस्थितिकीय सेवाओं के सर्तत् संचालन एवं स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के बिगड़े वनों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है । विभिन्न कम्पनियों/ औ‌द्योगिक इकाइयों द्वारा सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility CSR) के अंतर्गत लोक कल्याण के लिए पर्यावरण संरक्षण , वृक्षारोपण आदि गतिविधियों की जा सकती है । नवीन स्थापना तथा विस्तारित की जा रही औ‌द्योगिक इकाइयों से पर्यावरण पर पढ़ने वाले विपरीत प्रभाव का अल्पीकरण (Mitigation ) हेतु सी.ई.आर. ( Corporate Environment Responsibility -CER ) निधि से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत निधियों से भी स्थानीय समुदायों के साथ कार्य करते हुए वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना करने के लिए कार्य किए जा सकते हैं।

राज्य शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु जारी संकल्प में संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समिति (जिसे आगे वन समिति कहा गया है) को आवंटित वन क्षेत्र के प्रबंधन हेतु स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर 10 वर्षीय सूक्ष्म प्रबंध योजना ( Micro plan ) वनमंडल अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है, जिसमें प्रस्तावित गतिविधियों को सम्पादित करने के हेतु सी.एस.आर. एवं सी.ई.आर. या अन्य त्रोतों से निधियां प्राप्त की जा सकती है ।

वनमंडल स्तर पर मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत वन विकास अभिकरण" का गठन किया गया है। वन विकास अभिकरण के माध्यम से वनों की पुर्नस्थापना हेतु अशासकीय स्रोतों से निधियां प्राप्त की जा सकती है । राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है , जिसका मुख्य कार्य राज्य स्तर पर वन विकास अभिकरणों के साथ समन्वय करके वन विकास की गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की भूमिका को सशक्त करना है।

2/ अधिसूचित वन क्षेत्रों में 0.4 से कम घनत्व वाले बिगड़े वनों को वृक्षारोपण के माध्यम से पुर्नस्थापित करने हेतु सी.एस.आर. , सी.ई.आर. , निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह नीति जारी की जा रही है ।

3/ वन क्षेत्र में वृक्षारोपण का प्रस्तावः

3.1 . सी.एस.आर. , सी.ई.आर. या अन्य स्रोतों से वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना में भूमिका अदा करने का इच्छुक औ‌द्योगिक समूह/ निगमित निकाय, व्यक्ति या स्वयंसेवी संस्था वनमंडल या राज्य स्तर पर वन विकास अभिकरण को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9604

3.2. निकाय/ संस्थाएं अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्थल या क्षेत्र का चयन कर सकेंगे । प्रस्ताव के साथ निगमित निकाय या संस्था के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष का अंकेक्षित लेखा भी संलग्न करेंगे ।

3.3 . राज्य वन विकास अभिकरण को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को भी आवेदक की रुचि के अनुसार चयनित वनमंडल के वन विकास अभिकरण को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

4/ क्षेत्र चयनः

41. वन भूमि पर किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया जाएगा। पुर्नस्थापना हेतु वनक्षेत्र की स्थिति एवं उपचार के सम्बंध में वनमंडल अधिकारी प्रस्तावक संस्था को अपने अभिमत से अवगत कराएंगे।

42. वन क्षेत्र के पुर्नस्थापना में रुचि प्रकट करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वनमंडल अधिकारी द्वारा वन समिति की सहमति प्राप्त करने के लिए आमसभा का आयोजन कराया जाएगा। आमसभा में सदस्यों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तार से समझाइश दी जाएगी। वन समिति की आम सभा का अनुमोदन प्राप्त होने पर समिति को आवंटित वन क्षेत्र के विकास हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

4.3. वनमंडल अधिकारी द्वारा वन क्षेत्र का एक डिजिटल मानचित्र तैयार कराया जाएगा , जिसमें वन की वर्तमान स्थिति तथा प्रस्तावित उपचार कार्यों को अंकित किया जाएगा।

5/ त्रिपक्षीय अनुबंधः

वृक्षारोपण हेतु निधियां उपलब्ध कराने वाली संस्था, वन समिति एवं वन विकास अभिकरण के बीच संलग्न प्रारूप में एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा जिसमें तीनों पक्षों की भूमिकाओं एवं कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा । प्रमुख बिंदु निम्नानुसार होंगे:-

5.1 . सी.एस.आर. , सी.ई.आर. , व्यक्ति या संस्था, जो वन क्षेत्र को पुर्नस्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने की इच्छा रखते हों, के साथ वन समिति एवं वन विकास अभिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा । त्रिपक्षीय अनुबंध अवधि 5 से 7 वर्ष होगी।

5.2 वृक्षारोपण के लिए निधि उपलब्ध कराने वाली संस्था को वन क्षेत्र या वनोपज पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । निधियाँ प्राप्त कराने के एवज में संस्था को कार्बन क्रेडिट उपयोग करने का अधिकार होगा।

5.3 वन क्षेत्रों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों एवं वन आधारित आजीविकाओं पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े ।

5.4 पुर्नस्थापना की परियोजना में वन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक रूप से उग रही प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा । वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण प्रतिबंधित रहेगा ।

*** 5.5 त्रिपक्षीय अनुबंध के बाद 1 वर्ष के अंदर कार्य प्रारंभ करना होगा तथा 2 वर्ष के अंदर वृक्षारोपण कार्य को पूर्ण किया जाएगा । 9605

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भाग 1 ]

5. वृक्षारोपण कार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहभागी प्रक्रिया से किया जाएगा जिसमें अनुबंध में शामिल तीनों पक्ष भाग लेंगे।

6/ सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण एवं स्वीकृतिः-

6.1 वनमंडल अधिकारी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप एवं स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार वन समिति के सहयोग से वन क्षेत्र के उपचार हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कराएगा। वन समिति की आम सभा द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात वनमंडल अधिकारी सूक्ष्म प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान करेगा।

* 6.2 सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में वन क्षेत्र के उपचार हेतु निधियां उपलब्ध कराने वाली संस्था के प्रतिनिधि भी भाग ले सकेंगे ।

6.3 ऐसी वन समिति जिसका सूक्ष्म प्रबंधन योजना वनमंडल अधिकारी द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है, उसमें भी इन निर्देशों के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित किया जा सकेगा। 6.4 वन क्षेत्र में वन (संरक्षण ) अधिनियम, 1980 , वन अधिनियमों एवं नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

7/ चयनित क्षेत्र का प्राक्कलन तैयार करनाः

सूक्ष्म प्रबंधन योजना में शामिल किए गए उपचारों के क्रियान्वयन के लिए की जाने वाली गतिविधियों का प्राक्कलन वन मंडलाधिकारी के सहयोग से कार्य सम्पादन करने वाली संस्था द्वारा तैयार किया जाएगा तथा तीनों पक्षों की सहमति से स्वीकृत किया जाएगा ।

8/ कार्य संपादन:-

18.1 . कार्य संपादन वन समिति द्वारा किया जाएगा। वन विकास अभिकरण के सदस्य सचिव , प्रदाता निकाय एवं समिति के मध्य अनुबंध के अनुसार उपचार की राशि वन विकास अभिकरण के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रीति से हस्तांतरित की जाएगी। वन विकास अभिकरण द्वारा कार्य संम्पादन हेतु राशि वन समिति के विकास खाते में जमा कराई जायेगी। संस्था यदि चाहे तो वन विकास अभिकरण को सूचना देते हुये सीधे राशि वन समिति के खाते में अंतरित कर सकेगा । 8.2. वन समिति की कार्यकारिणी द्वारा कार्यों के संबंध में विस्तृत विवरण त्रैमासिक आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुमोदन के पश्चात समिति द्वारा कार्य सम्पादन कराकर वन विकास अभिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा ।

8.3. कार्य का संपादन त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार किया जाएगा । यथासंभव, स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी।

8.4. प्राप्त निधियों से वनमंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण , वन समितियों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके , सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार कार्य सम्पादित करा सकेगी। 8.5. स्थल पर वनों की वैधानिक स्थिति प्रदर्शित करने वाले पटल लगाए जाएंगे । पटल पर कार्य का विवरण , लागत, निधि उपलब्ध कराने वाली संस्था एवं क्रियान्वयन संस्था का नाम अंकित किया जाएगा । [ भाग 1

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9/ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:-

9.1 पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विभाग की निर्धारित मानक रीति से भी किया जाएगा । वृक्षारोपण को विभागीय "वृक्षारोपण मूल्यांकन प्रणाली" में पंजीकृत किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में परिणामों को अद्यतन किया जाएगा।

9.2 वनमंडल अधिकारी त्रिपक्षीय अनुबंध के अंतर्गत शामिल वन क्षेत्र की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेगा । वनमंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा गैर वानिकी गतिविधियां संचालित नहीं हों।

9.3 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 वर्ष की अवधि के पश्चात वृक्षारोपण में पौधों का जीवितता प्रतिशत 50 % से अधिक हो । जीवितता प्रतिशत 50% से कम होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

10/ अनुबंध का समापन /निरस्तीकरणः-

10.1 एक वर्ष की अवधि के अंदर अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं करने , 2 वर्ष की अवधि में वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित नहीं करने या अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर वनमंडल स्तरीय वन विकास अभिकरण के सचिव को अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार होगा, किंतु त्रिपक्षीय अनुबंध निरस्त करने का आदेश सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा ।

10.2 इस अनुबंध को निरस्त किए जाने के निर्णय के विरुद्ध वन विकास अभिकरण के अध्यक्ष के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी । ‌द्वितीय अपील राज्य वन विकास अभिकरण को प्रस्तुत की जा सकेगी जिसका निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

10.3 कार्य समापन के उपरांत वृक्षारोपण कार्य के मूल्यांकन का प्रतिवेदन जारी किया जाएगा जिसमें वृक्षारोपण की स्थिति एवं स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

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भाग 1 ]

संयुक्त/ सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर. , सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध का प्रारूप प्रदेश में बिगड़े वनों के पुर्नस्थापना हेतु विभिन्न कम्पनियों / औद्योगिक ईकाईयों द्वारा सी.एस. आर. / सी.ई.आर. निधि से पर्यावरण संरक्षण हेतु यह त्रिपक्षीय अनुबंध समस्त पक्षों की सहमति से आज दिनांक को अनुबंध किया गया है ।

2/ अनुबंध में विभिन्न पक्षकारों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. प्रथम पक्ष -वनों की पुनर्स्थापना/ वृक्षारोपण हेतु निधि उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति, अशासकीय /स्वयंसेवी संस्था, निगमित निकाय (जिस अभिव्यक्ति में , जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राह्य न हो उसके उत्तराधिकारी , निष्पादक तथा प्रशासक , कंपनी के तत्कालीन भागीदार उसके उत्तराधिकारी, सम्मिलित होंगे)

परिक्षेत्र. 2. द्वितीय पक्ष - संयुक्त/ सामुदायिक वन प्रबंधन समिति

...मध्यप्रदेश , की ओर से वन समिति के ...जिला. अध्यक्ष (जहाँ संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो उसके संस्थागत उत्तराधिकारी , सम्मिलित होंगे) वनमंडल

3. तृतीय पक्ष वनमंडल अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी , वन विकास अभिकरण ...वनमंडल, (जहाँ संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो उसके लिए कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे)

3/ विभिन्न पक्षों के मुख्य दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

प्रथम पक्ष का मुख्य दायित्व :-

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु अपनी प्राथमिकता तय कर प्रस्ताव प्रस्तुत करना ।

2. निधियाँ समय पर उपलब्ध कराना ।

द्वितीय पक्ष का मुख्य दायित्व:-

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु तय प्राथमिकता अनुसार क्षेत्र चयन करना ।

चयनित क्षेत्र हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करना तथा आमसभा से अनुमोदन कराना । 2. 3. निधियाँ प्राप्त होने पर अनुबंध अनुसार कार्य संपादन करना तथा वृक्षारोपण में पौधों की जीवितता 50 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित कराना ।

तृतीय पक्ष का मुख्य दायित्व:-

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु आवेदक संस्था से प्रास्तव प्राप्त होने पर प्रस्तावक संस्था को सहमति प्रदान करना ।

2. वन समिति को सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने में सहायता करना तथा सूक्ष्म प्रबंध योजना की स्वीकृति प्रदान करना ।

3. प्राप्त निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुये वन समिति के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य समय से पूर्ण कराना ।

4. वृक्षारोपण को विभागीय वृक्षारोपण मूल्यांकन प्रणाली में पंजीकृत करना तथा समय - समय पर परिणामों को अद्यतन करना ।

5. वृक्षारोपण से स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार करना ।

6. प्रस्तावक संस्था को वृक्षारोपण की प्रगति से समय- समय पर अवगत कराना । [ भाग 1

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दिनांक के प्रावधानों के 4/ मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक अंतर्गत बिगड़े वन क्षेत्रों की पुर्नस्थापना हेतु किये गये प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम पक्ष स्वेच्छा से द्वितीय पक्ष को आवंटित किये गये बिगड़े वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना / वृक्षारोपण कराने का इच्छुक है । प्रथम पक्ष वनक्षेत्र या उसके एक अंश की पुर्नस्थापना/ वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन के अनुसार निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है ।

5/ त्रिपक्षीय अनुबंध का यह प्रलेख इस बात का साक्षी है कि संबंधित पक्ष एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों पर परस्पर अनुबंध करते हैं :-

1. द्वितीय पक्ष किया जाये) के सभी पक्ष सहमत हैं । ..(वन समिति का नाम) को आवंटित वन कक्षों (क्रमांक का उल्लेख जिनका कुल क्षेत्रफल ...हेक्टेयर है, में से कक्ष हेक्टेयर क्षेत्रफल में पुर्नस्थापना/ वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित करने हेतु 2. तृतीय पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष की आमसभा की बैठक आयोजित कर पुर्नस्थापना / वृक्षारोपण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी ।

3. किसी भी पक्ष द्वारा वनक्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा जिससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों एवं वन आधारित आजीविकाओं पर किसी भी प्रकार का विपरित प्रभाव पड़े। 4. किसी भी पक्ष द्वारा वन क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 , प्रचलित वन अधिनियमों एवं नियमों के उल्लघन में कोई कार्य नहीं किया जायेगा ।

5. द्वितीय पक्ष द्वारा पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण की परियोजना में वनक्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक रूप से उग रही प्रजातियों का संरक्षण किया जायेगा । वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जायेगी । विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण प्रतिबंधित रहेगा ।

6. प्रथम पक्ष को वनक्षेत्र या वनोपज पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । निधियाँ उपलब्ध कराने के एवज में प्रथम पक्ष को कार्बन क्रेडिट उपयोग करने का अधिकार होगा ।

7. कार्यों के निरीक्षण एवं देखभाल के लिए प्रथम पक्ष को संबंधित वन क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार रहेगा ।

8. तृतीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वनक्षेत्र में अतिक्रमण अथवा किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियाँ संचालित न हो ।

9. प्रथम पक्ष के प्रस्ताव पर चयनित कक्ष क्रमांक बिगड़े वनक्षेत्र के उपचार हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा वन विभाग की स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण कराया जायेगा, जिस की प्रक्रिया में प्रथम पक्ष भी सहभागी के रूप में भाग ले सकेगा । 10. सहभागी प्रक्रिया से तैयार की गई सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुमोदन वन समिति की आमसभा से द्वितीय पक्ष द्वारा प्राप्त किया जायेगा । तृतीय पक्ष द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

11. प्रथम पक्ष को परामर्श में शामिल करके चयनित क्षेत्र के उपचार हेतु स्वीकृत सूक्ष्म प्रबंध योजना के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत परियोजना प्राक्कलन तृतीय पक्ष द्वारा तैयार कर उसकी तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी ।

12. वृक्षारोपण करने के लिए प्रथम वर्ष में क्षेत्र तैयारी एवं उसके बाद कम से कम चार वर्ष तक वृक्षारोपण के रख - रखाव के कार्य का प्रावधान करने का उत्तरदायित्व तृतीय पक्ष का होगा । 9609

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भाग 1 ]

13. वनक्षेत्र की स्थिति एवं वर्तमान में वन की स्थिति को दर्शाने वाला डिजिटल मानचित्र एवं * अनुमोदित उपचार योजना तृतीय पक्ष द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराई जायेगी । 14. प्रथम पक्ष द्वारा प्राक्कलन के अनुसार पुर्नस्थापना/ वृक्षारोपण कार्य संपादन हेतु निर्धारित राशि अनुबंध के लागू होने के एक वर्ष की अवधि के अंदर वनमंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण के खाते में इलेक्ट्रानिक रीति से जमा कराई जायेगी । तृतीय पक्ष द्वारा कार्य संपादन हेतु राशि द्वितीय पक्ष के विकास खाते में जमा कराई जायेगी । तथापि प्रथम पक्ष चाहे तो तृतीय पक्ष को सूचना देते हुये द्वितीय पक्ष के खाते में सीधे राशि अंतरित कर सकेगा ।

निर्धारित अवधि में राशि उपलब्ध नहीं कराने पर अनुबंध को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी , जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अध्यक्ष वन विकास अभिकरण के समक्ष तथा द्वितीय अपील राज्य वन विकास अभिकरण को प्रस्तुत की जा सकेगी , जिसका निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

15. द्वितीय अथवा तृतीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि अंदर अनुबंध के अनुरूप वृक्षारोपण का कार्य संपादित नहीं किया जाता है तो द्वितीय / तृतीय पक्ष द्वारा सम्पूर्ण मूल राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज प्रथम पक्ष को वापस की जायेगी । 16. द्वितीय पक्ष को प्राप्त निधियों के संदर्भ में वन समिति के विकास खाते का नियमानुसार अंकेक्षण किया जायेगा एवं पारदर्शिता हेतु उसकी एक प्रति सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जायेगी । निधियों के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति के निराकरण हेतु तृतीय पक्ष द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

17. स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार पुर्नस्थापना / वृक्षारोपण कार्य का सम्पादन द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराया जायेगा ।

18. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यों एवं व्यय के संबंध में विस्तृत विवरण त्रैमासिक रूप से वन समिति की कार्यकारिणी की आमसभा में प्रस्तुत एवं आमसभा से अनुमोदन पश्चात वन विकास अभिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ।

19. द्वितीय पक्ष द्वारा यथा संभव स्थानीय मजदूरों को कार्य में लगाया जायेगा तथा स्थानीय संसाधनों का ही उपयोग किया जायेगा ।

20. द्वितीय पक्ष द्वारा उपचार स्थल पर एक पटल लगाया जायेगा जिसमें वनों की वैधानिक स्थिति, कार्य का विवरण, लागत तथा निधियों उपलब्ध कराने वाले प्रथम पक्ष का नाम एवं वन समिति का नाम अंकित किया जायेगा ।

21. कार्य के दौरान एवं कार्य समापन के पश्चात वनक्षेत्र की अग्नि , अवैध कटाई एवं अवैध चराई से सुरक्षा का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।

22. पुर्नस्थापन/ वृक्षारोपण के रख - रखाव के दौरान साफ - सफाई एवं विरलन से प्राप्त समस्त वनोंपज पर द्वितीय पक्ष का अधिकार होगा ।

23. पुर्नस्थापना/ वृक्षारोपण कार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहभागी प्रक्रिया एवं वन विभाग की निर्धारित मानक रीति से किया जायेगा, जिसमें अनुबंध में शामिल तीनों पक्ष भाग लेंगे । 24. तृतीय पक्ष द्वारा वृक्षारोपण को विभागीय वृक्षारोपण मूल्यांकन प्रणाली में पंजीकृत कर निर्धारित अवधि में इसके परिणामों को अद्यतन किया जायेगा ।

25. तृतीय पक्ष द्वारा कार्य समापन उपरांत वृक्षारोपण कार्य के मूल्यांकन का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, जिसमें वृक्षारोपण की स्थिति एवं स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव का आंकलन भी किया जायेगा । い [ भाग 1

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26. तीन वर्ष की अवधि के पश्चात वृक्षारोपण में रोपित पौधों की जीवितता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर ही रोपण को सफल माना जायेगा ।

27. इस त्रिपक्षीय अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से पांच वर्ष होगी । आवश्यकता होने पर सभी पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी ।

28. मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करने के लिए प्रथम पक्ष हर समय प्रतिबद्ध होगा ।

29. इस अनुबंध के अधीन उ‌द्भूत होने वाला कोई विवाद मध्यप्रदेश स्थित सक्षम न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन होगा, जिसके साक्ष्य में, इसमें लिखित दिनांक को प्रथम पक्ष ने यहाँ अपने हस्ताक्षर किए हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है तथा ऊपर लिखित द्वितीय एवं तृतीय पक्ष ने हस्ताक्षर किए हैं ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2021

क्र. एफ 02-01-2021-अ-तिहतर. - सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विभाग द्वारा एतद् आदेश से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर प्रदेश के युवाओं के लिये स्वयं का उद्योग , सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए " मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना " को प्रारंभ किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन निम्न निर्देशों के तहत किया जाना है:-

1. मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा. इस योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिये समान रहेंगे . मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

:

(i ) परियोजना सीमा

(अ) उद्योग ( विनिर्माण-Manufacturing ) इकाई के लिये राशि रुपये 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाएं.

(ब) सेवा ( Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय ( Retail Trade) हेतु रुपये 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं.

(ii) पात्रता :

18-40 वर्ष

:

(क) आयु

:

न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण

(ख) शैक्षणिक योग्यता

(अ) परिवार की वार्षिक आय रुपये 12.00 लाख से अधिक न हो.

:

(ग) आय सीमा

(ब) परिवार से आशयः

(i ) आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता- पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा 9611

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भाग 1 ]

(ii ) आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों ( आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है.

(स) यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उसकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियां ( Income Tax Returns ) आवेदन के साथ संलग्न करेगा.

:

(घ) अन्य

(अ) आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था जैसे- MFI/ NBFC/ SFB /PACS इत्यादि का डिफाल्टर ना हो .

(ब) आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो.

(iii ) वित्तीय सहायता :

:

(क) ब्याज अनुदान (Interest Subvention)

(अ ) योजनान्तर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 3 % प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान , अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ) , दिया जायेगा.

(ब ) जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता NPA बना रहता है, उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा.

(स) ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी.

:

प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ( मोरेटोरियम अवधि सहित ) (ख) गारंटी फीस (CGTMSE)

:

(iv) प्रशिक्षण

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाइन ट्रेनिंग मोड्यूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे.

:

(v) पात्र परियोजनायें

उद्योग ( विनिर्माण ) , सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो (CGTMSE) अन्तर्गत बैंक ऋण गांरटी के लिए पात्र हैं.

:

(vi) पात्र बैंक

पब्लिकप्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो CGTMSE में पंजीकृत MLI (Member Lending Institution ) है .

:

(vii) योजना का क्रियान्वयन

इस योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जायेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9612

2. पूर्व संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार युवा उद्यमी/कृषक उद्यमी योजनाओं में 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क अनुदान का प्रावधान होने के कारण इन पूर्ववर्ती योजनाओं के हितग्राहियों को इसका लाभ यथावत पूर्व प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होता रहेगा.

3. एमएसएमई विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में इस योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जायेगा. मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा आवंटित बजट अनुसार जिलेवार एवं बैंकवार वित्तीय लक्ष्य ( ब्याज अनुदान वितरण ) निर्धारित किये जायेंगे, भौतिक लक्ष्य केवल सांकेतिक होंगे .

4. योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा. इस हेतु पृथक से मंत्रि- परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी .

5. योजना का क्रियान्वयन वित्त विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिये निर्माणाधीन समेकिते पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा.

भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 5-1-2019-अ- तेहत्तर. - राज्य शासन, एतद्वारा , निर्णय लिया गया कि :-

1. मध्यप्रदेश सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति, 2021 के परिशिष्ट -1 अंतर्गत सुविधाओं के लाभ हेतु अपात्र सूची के बिन्दु क्रमांक 20 में संशोधन कर उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :-

"सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों/अनाज की सॉर्टिंग/ग्रेडिंग /सफाई ( परंतु ऐसा सॉर्टेक्स प्लांट ( ग्रेडिंग सफाई सहित ) जो ऐसी धान मिलिंग इकाई, जो मुख्यतः धान मिलिंग का कार्य करती है, के परिसर में स्थापित किया गया हो, को छोड़कर ) " 2. नीति में उक्त संशोधन के दृष्टिगत मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 के इस आशय तक संशोधित माना जावेगा.

3. उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर ( योजना एवं सांख्यिकी ) , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 18 नवम्बर 2021

क्र. - जि.यो.सां.2021-2824-8224.- माननीय मुख्यमंत्री महोदय , मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2020 को ग्राम डगडौआ में जनजाति गौरव समारोह कार्यक्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय , शहडोल का नाम परिवर्तित करते हुए " बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल " किये जाने की घोषणा की गई.

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किये गये घोषणा के परिपालन में, दिनांक 22 जुलाई 2021 को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री रामखेलावन पटेल जी, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार ) , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल एवं अध्यक्ष , जिला योजना समिति शहडोल की बैठक दिनांक 22 जुलाई 2021 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 05 में सर्वसम्मति से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय , शहडोल का नाम परिवर्तित कर " बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय , शहडोल " किये जाने का निर्णय लिया गया.

मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 19-196-2003-1-1, भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 के परिपेक्ष्य में जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 22 जुलाई 2021 में नाम परिर्वतन करने हेतु निर्णय लिया गया जो निम्नानुसार है:-

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का वर्तमान नाम

नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का नाम देवनागरी लिपि में (3) बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा

महाविद्यालय , शहडोल (म. प्र. )

नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का नाम रोमन लिपि में (2) BIRSA MUNDA GOVT . MEDICAL COLLEGE , SHAHDOL ( M. P. )

(1) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म. प्र. )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैदय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

9613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2021 क्रमांक एफ 2-10-2021 - सात- शा. 7

राजस्व पुस्तक परिपत्र

(खण्ड छः क्रमांक 3)

राजस्व अधिकारियों द्वारा शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाना

यह देखने में आया है कि कभी - कभी अधिकारी , बिना किसी जाँच के शोध क्षमता प्रमाण पत्र इसलिए जारी कर देते है कि आवेदक एक ख्याति प्राप्त धनी व्यक्ति है या वह अधिकारी से परिचित है अथवा आवेदक प्रभावशाली व्यक्ति है । निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर जाँच किए बिना शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना निषिद्ध है ।

कतिपय मामलों में आवेदकों द्वारा अपनी आस्तियों के आधार पर शोध क्षमता प्रमाण पत्र चाहा जाता है, ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति (साख ) के आधार पर संविदाएं कर सकें अथवा जमानत/ बंधपत्र आदि निष्पादित कर सकें । इस विषय पर पूर्व में जारी किए गए समस्त निर्देशों को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं: -

1. आवेदन कौन कर सकेगा - उन व्यक्तियों की सूची जिनको शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगेः-

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा उनके उपक्रम या स्थानीय निकायों के इच्छुक ठेकेदार तथा उनके जमानतदार;

(ख) शासकीय विभागों तथा प्रतिपालक अधिकरण ( कोर्ट ऑफ वार्डस्) के लेखकों के जमानतदार;

(ग) दाण्डिक मामलों में जमानतदार;

(घ) वन विभाग से लाइसेंस प्राप्त विक्रेता; तथा

(ङ) वे व्यक्ति जिन से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग के नियमों के अधीन शोध क्षमता प्रमाण पत्र अपेक्षित है ।

(च) वे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार किन्हीं विशेष उपबंधों के अधीन शोध क्षमता प्रमाण पत्र अपेक्षित करने का निर्देश दे । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9614

2. सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित राजस्व अधिकारी अपनी अपनी क्षेत्राधिकारिता के भीतर शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे :-

समय

क्षेत्राधिकार

पदाभिहीत अधिकारी

क्रमांक

30कार्य दिवस

पाँच लाख रू.

नायब तहसीलदार

(1 )

30कार्य दिवस

पच्चीस लाख रू. तक

तहसीलदार

(2)

45 कार्य दिवस

पचास लाख रू. तक

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

(3)

45 कार्य दिवस

पचास लाख रू . के ऊपर

कलेक्टर

(4)

3. आवेदन (1 ) शोध क्षमता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्ररूप 'क' में प्रस्तुत किया जाएगा । आवेदन पत्र के साथ आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने के प्रमाण स्वरूप शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

(2) आवेदन के लिए मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 121 के अनुसरण में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10-2019- सात- शा . 7 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार रुपये 100 / - ( एक सौ रुपया) आवेदन शुल्क देय होगा । उक्त आवेदन शुल्क के अतिरिक्त रूपये पांच लाख से ऊपर शोध क्षमता हेतु 0.05 प्रतिशत की दर से प्रक्रिया शुल्क देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रूपये दस हजार तक होगी ।

परंतु राज्य सरकार के किसी विभाग के निर्देश के अनुपालन में जारी किए जाने वाले शोध क्षमता प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

4. प्रक्रिया - (1 ) सक्षम प्राधिकारी आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा उल्लिखित आस्तियों (अचल सम्पत्ति) का मूल्यांकन करेगा , यथा आवेदक द्वारा धारित भूमि / भू- खण्ड/ निर्माण (संरचना यदि कोई हो) । उनका मूल्यांकन भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का कमांक 2) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाए जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) उपकंडिका (1 ) के अनुसरण में किए गए मूल्यांकन के आधार पर आस्तियों के शुद्ध समेकित बाजार मूल्य से उन पर पूर्व से अधिभारित राशि कम करने के उपरांत शेष शुद्ध राशिके 70 प्रतिशत से अनधिक राशि का शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा । (3) राशि पांच लाख तक के शोध क्षमता प्रमाण पत्र के लिए ईश्तहार का प्रकाशन मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम 2019 की कंडिका 31 की उप कंडिका (1 ) व (2) में विहित रीति से किया जावेगा जबकि रूपये पांच लाख 9615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

से अधिक के शोध क्षमता प्रमाण पत्र के लिए उक्त उपकंडिकाओं के अलावा उपकंडिका (3) में विहित रीति में आवेदक के स्वयं के व्यय पर किया जाएगा ।

(4) आवेदन पत्र प्रारूप- क की अनुसूची (अचल संपत्ति) के कॉलम (4 ) में उल्लेखित भारों के ब्यौरों के संबंध में सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए । भारों के इन ब्यौरों का समुचित रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए । शोध क्षमता का सत्यापन करते समय केवल नगदी के रूप में बदली जाने योग्य आस्तियों पर ही विचार किया जाना चाहिए और ऐसी आस्तियों पर नहीं जो कुर्क न की जा सकती हो ।

(5) सक्षम प्राधिकारी आवेदक द्वारा चाही गई राशि के शोध क्षमता प्रमाण पत्र के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत आस्तियों के मूल्यांकन के आधार पर यदि आवेदक को शोध- सक्षम नहीं पाता है तो आवेदन निरस्त करेगा ।

5. निराकरण की समय सीमा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 2-13 / 2012 / 61 / लोसेप्र / पीएसजी-04 दिनांक 10 अप्रैल , 2013 के द्वारा सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी आवेदन का निराकरण करेगा । 6. शोध क्षमता प्रमाण पत्र प्ररूप 'ख' में जारी किया जाएगा ।

7. अभिलेखों में पृष्ठांकन सक्षम प्राधिकारी शोध क्षमता प्रमाण- पत्र जारी करने के साथ - साथ भूमि के मामलों में संधारित भू- अभिलेख अर्थात् खसरा में युक्तियुक्त स्तंभ में शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी किए जाने , उसकी वैधता की अंतिम तिथि तथा प्रयोजन को अभिलिखित कराएगा । ऐसे मामले में जहां संधारित भू-अभिलेख में अचल सम्पत्ति के ब्यौरे नहीं है , वहां आवेदक की ओर से संपत्ति के स्वत्व विषयक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत रजिस्ट्रीकृत मूल विलेख के पृष्ठ भाग पर शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी किए जाने, उसकी वैधता की अंतिम तिथि तथा प्रयोजन को अभिलिखित करेगा और अपने हस्ताक्षर तथा सील लगाएगा ।

8. प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए शोध क्षमता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि ऐसे प्रमाण पत्र के जारी किए जाने के दिनांक से 6 माह होगी । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9616

प्ररूप 'क'

(राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 3 की कण्डिका 3 देखिये )

प्रति,

कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार

सक्षम प्राधिकारी (शोध क्षमता प्रमाण- पत्र हेतु)

तहसील /जिला

शोध क्षमता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

आवेदक का नाम

आधार नम्बर

आवेदक के माता / पिता / पति का नाम आयु (वर्ष में)

व्यवसाय

पता

2. आवेदक द्वारा धारित आस्तियों के विवरण, जो नगदी के रूप में बदली जाने योग्य हैं और जिनका आवेदक स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति

वार्षिक क्रमांक

भू-राजस्व

अभ्युक्ति आवेदक/ घोषणाकर्ता के अधिकारों का स्वरूप

बाजार मूल्य रुपयों में ( दिनांक की स्थिति में)

भारों का

विवरण

(यदि कोई

हो)

सम्पत्ति का विवरण (भूमि/निर्माण क्षेत्रफल सहित)

(3) (1 )

(2)

(7) (5 )

(6)

(4)

3. आवेदक को प्रयोजन के लिए शोध क्षमता प्रमाण - पत्र की आवश्यकता है । आवेदक द्वारा धारित आस्तियों के विवरण ऊपर पद 2 में उल्लिखित अनुसूची में दिए गए हैं । 9617

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

4. मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त अनुसूची में मेरी सम्पत्ति के बारे में वर्णित तथ्य, जहाँ तक मुझे विश्वास है, पूर्ण और सत्य हैं और उनमें उल्लेखित सम्पत्ति अनुसूची के खाना क्रमांक (4 ) में उल्लिखित सीमा को छोड़कर, भारग्रस्त नहीं है ।

5. अतएव आवेदक प्रार्थना करता है कि शोध क्षमता प्रमाण - पत्र प्रदान किया जाए ।

संलग्न:-

स्थान:-

आवेदक के हस्तारक्षर दिनांक:-

अपेक्षित संलग्नक (1 ) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति

(2 ) अचल सम्पत्ति , जिसके विवरण संधारित भू- अभिलेख में नहीं है, के स्वत्व संबंधी मूल रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति

(3) संधारित भू-अभिलेखों में दर्ज अचल सम्पत्ति के मामले में खसरे एवं नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति जो 3 माह से अधिक पुरानी न हो ।

(4) आवेदक का शपथ पत्र

(5) अन्य

प्ररूप ' ख'

(राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 3 की कण्डिका 6 देखिये)

न्यायालय कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार सक्षम प्राधिकारी शोध क्षमता प्रमाण पत्र तहसील / उपखण्ड / जिला

शोध क्षमता प्रमाण-पत्र

मेरेन्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक में आवेदक श्री आधार नम्बर माता / पिता / पति का नाम आयु वर्ष निवासी तहसील जिला द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण जो कि निम्नानुसार है : -

अनुसूची

अचल सम्पत्ति

क्रमांक

अभ्युक्ति सम्पत्ति का विवरण और उसका क्षेत्रफल

आवेदक / घोषणाकर्ता के अधिकारों का स्वरूप

वार्षिक भू-राजस्व या भाटक रुपयों में

भारों का

विवरण

(यदि कोई

हो )

(दिनांक बाजार मूल्य रुपयों में की स्थिति में)

(1 )

(3)

(5)

(6)

(7) (2)

(4) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9618

2. मेरेअनुमान में उसकी अचल सम्पत्ति का शुद्ध बाजार मूल्य रुपये (शब्दों में रुपये) है ।

3. उपरोक्त अचल संपत्ति के मूल्यांकन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक आज दिनांक को रुपये...........(शब्दों में रुपये) की सीमा तक सक्षम है । 4. यह प्रमाण-पत्र एकमात्र (प्रयोजन) के लिये दिया गया है । 5. यह दिनांक तक मान्य रहेगा ।

सक्षम प्राधिकारी

स्थान:-

सील

दिनांक:-

कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अर्जित रकबा ( हे . में )

खसरा क्रमांक

(2)

(1)

खण्डवा, दिनांक 15 नवम्बर 2021

1.00

607/10

1.00

कुल योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम धनवानीमाफी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-6-अ-82-20-21.- चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(1 ) भूमि का वर्णन-

: खंडवा

(क) जिला

: हरसूद

(ख) तहसील

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

: धनवानीमाफी

(ग) ग्राम

(घ) अर्जित रकबा : 1.00 हेक्टेयर.

9619 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 18 अक्टूबर 2021 क्र.-16- भू- अर्जन-2021

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)

6

5

4

2

3

1

0.796

जत्ता रै.

बैहर

पद्दीनाला लघु जलाशय निर्माण में प्रस्तावित भूमि बालाघाट (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री, बजंर नदी परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

कुल अर्जित रकबा (हे.मे.)

कुल रकबा

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

भूमिका प्रकार

6

5

4

3

2

1

0:352

असिंचित

5.338

15/2

1 श्री छबीलाल व. चतुर्भुज जाति गोंड सा. मलाजखण्ड

0.084

0.405

असिंचित

12/10

2 श्री दुर्गा प्रसाद व. फुलचन्द जाति मरार सा. देह भूमि स्वामी

0.090

असिंचित

0.405

12/11

श्री बालचन्द व. पलटन बसरह

3

0.270

असिंचित

0.547

12/12

4 श्री जीवनलाल व. लक्सी जाति गोवारा सा.देह

0.796 योग:-

1- चूंकि पद्दीनाला लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । चूंकि निर्माण पूर्व में किया जा चुका है, अतः धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण के तहत कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर एवं कार्यपालन यंत्री बजंर नदी परियोजना संभाग , बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू-अर्जन ) बालाघाट की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिल्लगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9620

बालाघाट, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 क्र.- 22-भू- अर्जन-2021

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

3

1

2

1.856

बैहर

बैजलपुर लघु जलाशय निर्माण में प्रस्तावित भूमि बैजलपुर/ सिजोरा

बालाघाट (म.प्र.)

नदी परियोजना संभाग कार्यपालन यंत्री, बजर बैहर जिला बालाघाट

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

भूमि का प्रकार

कुल रकबा

खसरा नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल अर्जित रकबा (हे. मे.)

6

5

4

3

2

1

1.323

असिंचित

1.545

2/2

1 श्री सन्तनसिंह व. जेवू गोंड सा. बैजलपुर

0.080

असिंचित

0.405

5/3

2 श्री लालसिंह वल्द पूरनसिंह गोंड सा. बैजलपुर

0.226

असिंचित

0.405

5/8

3 श्री धनीराम व. ब्रजलाल गोड सा. बैजलपुर

0.030

असिंचित

0.405

6/7

4 श्री फगनसिंह व. ब्रजलाल गोंड सा बैजलपुर

1.659

योग :-

नहर पूरक भू-अर्जन ग्राम सिजोरा प.ह.नं. 52

0.145

असिंचित

1.619

46/3

5 मथुरा वि.हीरालाल, भगतराम, सन्तनसिंह, मिलनसिंह व. हीरालाल गोंड सा. सरईटोला

0.052

असिंचित

0.405

46/5

6 कोपसिंह व. फनदी गोंड सा. सिजोरा

0.197

योग:-

1.856

कुल योग:-

चूंकि बैजलपुर लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । चूंकि निर्माण पूर्व में किया जा चुका है, अतः धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण के तहत कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैहर एवं कार्यपालन यंत्री बजंर नदी परियोजना संभाग , बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समयं प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू-अर्जन) बालाघाट की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिल्लगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

9621 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 9 नवम्बर 2021 क्र.- 04- अ- 82-21-22- भू- अर्जन-21-10845

(देखियेधारा 19 एवं 21 )

::अधिसूचना::

भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन ,पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण

(1) परियोजना का नाम :-

(2) भूमि का विवरण:-

सागर

1. जिला

राहतगढ

2. तहसील

कोलुआ

3. ग्राम

22

4. पटवारी हल्का नं.

1.430 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची -01:

हेक्टे.मे.)

(रकवा

अर्जित भूमि

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां भूस्वामी का नाम / पिता का नाम

स.क्र.

का प्रकार स्वामित्व

क्र. खसरा

पड़ती

असिंचिंत

सिचित

क्षेत्रफल में) कुल रकवा (हेक्टे.

9

B

7

6

5

4

3

2

1

0.000

0.000

0.420

0.420

113

1 पक्का कुआ

0.000

0.000

0.340

0.340

115

भूमि स्वाामी

शिवा पुत्री दीनदयाल पता सागर 1 म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

117

0.180

0.180

114/1

भूमि स्वामी

2

खेमचन्द रज्जन पि. खुमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.270

0.270

114/2

भूमि स्वामी

दीनदयाल पिता रामरतन पता 3 सागर म०प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.050

0.000

116

भूमि स्वाामी

4

मोतीलाल पिता तुलाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वमी

0.000

0.000

0.110

0.110

118

भूमि स्वाामी

5

अमान माधौ पिता जमनाप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.110

0.000

1.320

1.430 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9622

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एपं मकान इत्यादि का विवरण

धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब

अर्जित संपत्ति

का विवरण

क्षेत्रफल वर्ग मी. में

खसरा नं.

मकान धारक का विवरण

भू-धारक का विवरण

स. क्र.

7

6

5

4

3

2

1

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

1

प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1 , 9 , 11 एवं 59 रकवा क्रमशः 5.57, 21.57. 4.12.7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए) /117/18 / एम.पी.एस./ 31 /1761 / भोपाल दिनांक 04.10. 2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-

(i ) क्रय/ अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस ) लाख की दर से एक मुश्त राशि ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल ।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि मे फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपयें 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से ।

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे । (iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों मे भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे । 9623 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने वाले परिवारो के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितो की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान ) पैकेज दिया जाए ।

(i ) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान

तथा

ग्रामीण क्षेत्र मे भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रू. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान ।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू- खण्ड नही लेना चाहता है तो रु. 5.00 (पांच ) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान । (ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नही होगीं

(iii ) परिवार से आशय है:- (i ) शादी शुदा व्यस्क का परिवार ( ii ) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii ) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारो की लिखित सहमति प्राप्त की जाए । लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा मे ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं । अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 15/12/202/ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दाबे प्रस्तुत कर सकते है भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9624

सागर, दिनांक 3 नवम्बर 2021 क्र. 77-3-82-2021-22- भू- अर्जन- 2021-10723

(देखिये धारा 19 एवं 21 ) /

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

: सूरजपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना

(1) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(2)

: सागर

1.जिला

: केसली

2. तहसील

: घाना

3. ग्राम

: 07

4. पट.ह.नं.-

: 126.40 वर्गमीटर (शास० भूमि पर स्थित परिसंपत्ति) 5. अर्जित की जा रही भूमि का क्षेत्रफल

ख.नं.

स.

कुल रकवा

भूमि की मद

क्र.

कब्जेदार का नाम एवं पिता/ पति का नाम

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

अर्जित क्षेत्रफल वर्गमीटर में

7

6

5

4

3

2

1

6.08

249

1

126.40 वर्गमीटर

शासकीय चरनोई

सुखराम पिता मकुन्दी सा०देह

मकान कच्चा 104.40 वर्गमी० टपरा- 22 वर्गमी०

6.08 126.40

01

योगः-

प्रस्तावित परिसंरचना के अर्जन से किसी भी व्यक्ति/ कुटुब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक- 9/ 12/202/ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐरो हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- दो सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 9625 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 78-3-82-2020-21- भू-अर्जन- 2021-10722

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2 ) में उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

: सूरजपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना

(1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

: सागर

1.जिला

: केसली

2. तहसील

:खजुरिया

3. ग्राम

: 08

4. पट.ह.नं.-

: 152.96 वर्गमीटर (शास० भूमि पर स्थित परिसंपत्ति) 5. अर्जित की जा रही भूमि का क्षेत्रफल

ख.नं.

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

कुल रकवा

भूमि की मद

क्र.

स. कब्जेदार का नाम एवं पिता/ पति का नाम

अर्जित क्षेत्रफल वर्गमीटर में

7

6

4

5

3

1

2

5.72 104.96

शासकीय 66

1

मकान कच्चा- 80.64 वर्गमी० टपरा- 24.32 वर्गमी० भरत पिता जगन्नाथ यादव नि० खजुरिया

मकान कच्चा- 48.00 वर्गमी०

5.72 48.00

शासकीय 66

2 द्वारका पिता शंकर यादव नि० सा०देह

02

152.96

योगः-

प्रस्तावित परिसंरचना के अर्जन से किसी भी व्यक्ति/ कुटुब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक- 2/12/202/ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- दो सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है। A [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9626

सागर , दिनांक 9 नवम्बर 2021 क्र. 55-3-82-20-21-10840

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध

परियोजना का नाम :-

(1 )

भूमि का विवरण:-

(2)

सागर

1.जिला

खुरई

2. तहसील

हनौता (पूरक)

3. ग्राम

26

4. पटवारी हल्का नं.

हेक्टे.

1.506

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अर्जित भूमि का विवरण

::अनुसूची -01:: खसरा नं.

स.क्र.

भू-धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा (हेक्टे. में)

अर्जित भूमि पर स्थितसीीवर परिसंपत्तियों का विवरण

पड़ती

असिंचित

सिंचित

0.000

0.000

0.154

1.730,

1

भूमि स्वामी 171

बबूल-1 नलकूप-1 अभय कुमार पिता धन्नालाल पता सा० देह भूमि स्वामी

0.000

0.000

1.242

2,420

172

0.000

0.000 0.110

0.200

2

भूमि स्वामी 205

मोती बाई पिता फदाली पता सा. देह भूमि स्वामी

0.110 0.000

1.396

3 4.350

कुल योग

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है: -

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मितःभकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा । 9627 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13 ) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(14.1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन । (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवंश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9628

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-01021 /19 (3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी । (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 16/12/2२०२८ को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3. 00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 9629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 64-अ-82-20-21-10841

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध

परियोजना का नाम

(1 )

भूमि का विवरण:-

(2)

सागर

1. जिला

खुरई

2. तहसील

कठैली (पूरक)

3. ग्राम

36

4. पटवारी हल्का नं.

हेक्टे.

0.150

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची -01:

खसरा नं.

अर्जित भूमि का विवरण

स.क्र .

भू- धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा ( हेक्टे. में)

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

पड़ती

असिंचित

सिंचित

1.400

28/3

भूमि स्वामी

1 कमलेश कुमार पिता द्वारकाप्रसाद पता खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.750

120/1

भूमि स्वामी

2 शंकर पिता अजुद्धी रामवत्तीपुत्री अजुद्धी पता सा. दीना भूमि स्वामी

1.600

120/3

भूमिस्वामी

3 राजकुमार उर्फ राजू पिता लक्ष्मीनारायण पता कदैली खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

कुँआ कच्चा-1

0.000

0.000

0.070

0.800

120/4

भूमि स्वामी

4 वर्षा पत्नि राजकुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.000

4.550

4

0.150

योगः-

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः- [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9630

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा । (

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा सेविस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार " पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(14.1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन । (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए । 9631 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(34.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14:10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11) प्रत्त्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-01023 /19 (3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा उडी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्वपूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक //२०२८ को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 . 00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9632

क्र. 66-3-82-20-21-10842

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध

(1) परियोजना का नाम :-

( भूमि का विवरण :-

सागर 1.जिला

खुरई 2. तहसील

गिलटोरा (पूरक)

3. ग्राम

38 4. पटवारी हल्का नं.

0.910 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स.क्र.

भू-धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम

स्वामित्व का प्रकार

भूमि स्वामी

1 हल्कई पिता अन्नतराम पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

2 पानबाई पति हरनाम पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

3 मुल्ला पिता बोधी तह. कुरवाई पता सा.जारोली भाग भूमि स्वामी

हेक्टे.

::अनुसूची -01::

खसरा नं .

अर्जित भूमि का विवरण

पड़ती

असिंचित

सिंचित

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

नींबू-1

0.000

0.000

0.140

1.670

34

खजूर-3

मुनगा-1 गुरार-1 चमरकला-1 सागौन-3 बबूल-1 कुँआ पक्का-1

0.000

0.000

0.010

0.320

49

0.000

0.000

0.145

1.600

35

आम-2 जामुन--1

0.000

0.000

0.310

46 0.310

बेरी -1 गुरार-:

0.000

0.000

0.080

47 0.080 9633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

0.000 0.000

0.140

0.310

भूमिस्वामी 48

4 मरदन पिता अन्नतराम पता सा. देह भूमि

भूमि स्वामी

5 हरनाम सिह पिता जोराबल पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

सागर मध्य प्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी मेहरबान पिता नारान पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी 6 परमोबाई पिता भगोनी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी ओमवती बेवा लालसींग पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रघुवर पिता भगोनी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कोमलबाई पिता भगोनी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी बारीबाई पिता भगोनी पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कल्याण पिता नारान पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी गोविन्द पिता नारान पता गिलटोरा खुरई भारत पिता नारान पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी ज्ञानबाई बेवा नारान पता गिलटोरा खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी

खजूर-4 छेवला-1

आम-1

0.000

0.000

0.015

0.110

51

खजूर-3

0.000

0.015

0.000

0.030

52

0.000

0.000

0.010

0.080

134

भूमि स्वामी

7 मोतीलाल पिता अन्नतराम पता सा. देह भूमि स्वामी

8 पूरनसीग पिता अमोलसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.030

1.180

137/1

भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.015

1.730

138

भूमिस्वामी

9 जगतसीग पिता अमोलसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

कुल योग

0.015 0.000

0.895

7.420

11 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9634

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा । ) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों (2 की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा । (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया (* जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा । (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी । (14.1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था । 9635 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

| (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उधित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

| (14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11 प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12 शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14.14 दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16 बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17 प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18 प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(14.19 व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20 मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे.और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-01023/ 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की ( कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा । (17) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/12/2021 को प्रातः 10:30बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है । भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम . यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9636

क्र. 63- अ-82-20-21-10843

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध

(1 ) परियोजना का नाम :-

(2) भूमि का विवरण: -

सागर

1. जिला

2. तहसील

खुरई

बरौदिया नौनागर

3. ग्राम

40

4. पटवारी हल्का नं.

हेक्टे.

3.701

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची -01::

स.क्र.

खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि का विवरण

भू-धारक का नाम एवं पिता / पति का नाम

कुल रकवा (हेक्टे. में)

अर्जित भूमि पर स्थितसीीवर परिसंपत्तियों का विवरण

सिंचित असिंचित पढ़ती

सेमर-1

1.210

3

भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

1 प्रमोद लक्ष्मन प्रेमबाई पिता हम्मीर मोतीबाई वेवा हम्मीर इन्द्राज विनीता क्रान्ति पिता रंधीर शान्ति वेवा रंधीर अनुश्रीबाई शारदाबाई मुलिया अनारबाई सब्बोबाई पुत्री जगता भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय बल्लोबाई बेवा जमना पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.095 0.000

6

1.190

बबूल-1

भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

2 फूलरानी वेवा मोहन जितेन्द प्रीति ना. वा. पिता मोहन पालक माँ फूलरानी सौर पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

कोहा-1

0.000

1.210 0.000

7

0.045

3

भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

पिम्मे पिता मुलू पुन्नें पिता हीरे रामसेवक पिता मर्दन सखीबाई भागवती हीराबाई पिता मर्दन पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.000

1.210

0.000

9

0.035

भूमि स्वामी

4 अबधेश पि फुल्ला जुगता कुसम पुत्री फुल्ला बबलू धीरत शेरसीग ना-वा- पि- मुन्ना पा व खुद मा गुलाबबाई वेवा मुन्ना पता सा. देह भूमि स्वामी श्रध्दा ना वा० पिता हरीराम पालक व खुद मा पानबाई वेवा हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 9637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

भूमिस्वामी अष्हस्तांतरणीय

ई, रामसेवक पिता मर्दन सखीबाई भागवतीबाई हरीबाई पुत्री मर्दन सौर पता सा .देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

6 ताराबाई वेवा मन्नूलाल पंचम पिता मन्नूलाल लक्ष्मी गीता पुत्री मन्नूलाल पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

भूमि स्वामी

7 मंदिर देव हनुमान जी मुह. जवाहर सिंह बरगा चंदनसिंह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

8 अविनेन्द्रसिंह पिता शैलेन्द्रसिंह पता सा.गुना भूमि स्वामी

9

भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

धनीराम पिता टन्टू भग्गो विनीता पिता टन्टू कुसुमरानी बेबा टन्टूकोमलबाई पिता सुक्के पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

भूमि स्वामी

10 कुसुमरानी वेवा घनश्याम चंन्द भान ना-वा-पिता घनश्याम हरफूला उर्मिला पूजा पिता घनश्याम पता सा.देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

11 जगदीश अशोक चन्दशेखर पिता पूरनलाल दर्शन ना.वा पिता वा पालक आनदीलाल गजबासौदा ,शिवानी नावा. पिता वा पालक शौभाग्य नि. बडा पता सा- देह भूमि स्वामी आकाश शरद दीपेश ना वा पिता कैलाश अंजना ना वा पुत्री कैलाश पालक व खुद मॉ रेखाबाई वेवा कैलाश गब्बर बादल पिता मुन्ना बंदना खुशबू पिता मुन्ना राजकुमारी वेवा मुन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

12 महेंद्रकुमार पिता माखनलाल जैन पता बरोदिया नौनागिर खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

13 मोहन सोहन पिता कन्हैयालाल सा- देह प्रेमबाई पिता कनैयालाल पति गिरधारी रैकवार पता सा. वसिया भोती तह सागर भूमि स्वामी

14 राजू प्रभू भरत पिता सुम्मा शान्तिबाई वेवा सुम्मा सरोज राखी पुत्री सुम्मा पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.180

1.210

10

सेमर-2 कोहा-7 0.780 0.010

0.000

0.400

11/2

0.190

1.210

12

0.000

0.000

1.210 0.120

23

बबूल-1 कोहा-2 ऊमर-1 0.035 0.000 0.000

1.000

24

0.000

0.040

0.000

0.350

115

पीपल-1 कोहा-2 बबूल-2

0.000

0.005

0.000

116 0.270

0.000

0.020

0.000

117 0.030

0.000

0.050

0.000

0.050

118

भूमि स्वामी

0.030

0.000

भूमिस्वामी 119

15 देवचंद पिता हजारीलाल पता सा०स्टेशन रोड खुरई भूमि स्वामी

0.000

0.000 0.180

0.350

भूमिस्वामी 121

16 शान्ताप्रसाद पिता गनेश प्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9638

भूमि स्वामी

17 जगनन्नथ पिता रामचंद पंचम, उमा गौरा नाबालिग पिता तुलसीराम राकेशकुसुमरानी वेवा तुलसीराम जाति काछी पता बरोदिया नौनागिर बरोदिया नौनागिर खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी लच्छूप्रसाद वा सुदामा नाबालिग देवती वा द्रोपती प्रेमबाई नाबालिग पित्ता हरगोबिन्द बलि व खुद माँ अवधरानी बेवा हरगोबिन्द पिता तुलसीराम राकेशकुसुमरानी वेवा तुलसीराम जाति काछी पता सागर मध्य पदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी प्रेमसींग रूपसींग श्रीराम दिनेश बेनीबाई पिता परमानन्द संतोषरानी बेवा परमानन्द दलीप पिता हल्काई सहोदा पुत्री हल्काईगुलाबरानी वेवा हल्काईपि अमान किशन मुन्ना नर्मदा पता बरोदिया नौनागिर खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी नारान गोर्वधन जमना सुरेश पिता मंगल पता बरोदिया नौनागिर बरोदिया नौनागिर खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

18 हरीराम कुन्दनलाल पिता कडोरी मनकाबाई ममताबाई बूनीबाई पुत्री कडोरी पता सा.देह भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

19 कोमलसींग दानारसींग भोपाल सींग औंकारसींग पिता माखन सींग चिरोजीबाई जगताबाई गुड्डीबाई पुत्री माखनसींग भूमि स्वामी भरोसीसींग पिता बंशीधर राजेन्द्रसीग पिता फूलसींग सियाबाई भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई राजकुमारी चन्द्रकमारी पुत्री फूलसीग पुष्पाबाई वेवा महेन्द्रसीग विवेकसीग साधनासीग निवतिसीग प्रियंकासिह पुत्री महेन्द्रसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

20 परमानंद पिता जालमसीग पता सा- देह भूमि स्वामी

21 कन्छेदी पप्पू पिता आलम चोखाबाई बैनीबाई पुत्री आलम दशोदा बेवा आलम पता सा.देह भूमि स्वामी

22

0.000

0.000

0.370

0.710

125

0.000

0.015

0.000

0.200

128

0.000

130 0.100

2.370

439/1

0.370

0.790147

0.000

0.170

0.000

0.830

150

आम-1 कोहा-7 ऊमर-2

0.000

0.020

154

भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.010

0.820

356

भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.060

0.360

438

भूमि स्वामी

अहस्तांतरणीय

रतन पिता गेवू पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

23 कोमलसींहग पिता माखनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

24 अविहसन बाबू पिता यासीन आमदा आबदा पुत्री यासीन पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.095

0.000

0.700

440

भूमि स्वामी

0.000

0.045

0.000

0.220

441

भूमि स्वामी 9639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

भूमि स्वामी

25 अब्दुल हसन साकिर कबीर पिता मजीद जायदा बी सायदा बी पुत्री मजीद पता सा देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

26 नूरेहसन शब्बीरहसन मेहमूदहसन पिता शकूर साबरा कुलसुम मुन्नी शाहजहां पुत्री शकूर बातूनबी बेवा शकूर पता सा० देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

27 विक्रमसिंह पिता कोमलसिंह ठाकुर रोहितसिंह पिता दातारसिंह ठाकुर आजादसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह ठाकुर अंकितसिंह पिता ओंकारसिंह ठाकुर पता सा० देह भूमि स्वामी कोमलसिंह दातारसिंह भूपेन्द्रसिंह ओंकारसिंह पिता माखनसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

28 रामसींग पिता बलरामसींग पता सा. ऐचनवारा भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

29 जवाहरसींग पिता चन्दनसींग पता बरोदिया नौनागिर खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

30 बैजनाथ पिता मौजीलाल हरीशंकर राजकुमार प्रभू दयाल पिता रामदयाल शीलरानी बेवा रामदयाल भूमि स्वामी जगन्नाथ पिता कामताप्रसाद गोराबाई पुत्री कामता प्रसाद, सुरेशप्रसाद, वेदप्रकाश, कृष्णमुरारी , पिता सुन्दर लाल , कमलेश, विमलेश पुत्री सुन्दरलाल , पता सा. देह भूमि स्वामी

31 रामचरन हरीशंकर कमल पिस . कल्ला हरपाई श्यामबाई पुत्री कल्ला पता सा. देह भूमि स्वामी 32 नवनीत कुमार पिता राजेन्द्रकुमार पता सा. देह भूमि स्वामी

33 नितिनकुमार पिता नरेन्द्र कुमार पता सा. देह भूमि स्वामी

34 शिशुपाल पिता जगनन्नाथ प्रसाद पता सा- देह भूमिस्वामी

35 शौरभ पिता रामशंकर पता सा .देह भूमि स्वामी 36 हरिनारायण पिता नारायण प्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

37 बाबूसींग पिता बलरामसींग पता सा.देह ऐचनवारा भूमि स्वामी

0.000

0.055

0.000

0.220

442

0.105

0.000

0.000

0.300

443

0.370

6.790

447

0.000

0.000

0.040

5.930

450

0.000

0,0000.040

5.230465

0.000

0.021

0.000

0.080

528

भूमिस्वामी

0.000

1.020529

भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.045

531 1.880

भूमि स्वामी

1.610 0.005

532

भूमि स्वामी

0.000

0.190

533/2

भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.080

1.020

541

भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.130

1.510542

भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.110

2.810

547

भूमि स्वामी [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9640

4.460

भूमि स्वामी 551

38 कोमलसींग दातारसींग भोपाल सींग औकारसींग पिता माखन सींग इन्द्रानी बेवा माखन सींग चिरोजी बाई गुड्डीबाई भूमि स्वामी जगताबाई पुत्री माखनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.290 0.000

567 1.900

भूमि स्वामी

39 मेवा पिता कन्छेदी बड़ी बहू बेवा कच्छेदी गोमतीबाई प्यारीबाई पुत्री कच्छेदी मुन्ना ना.वा. भूमि स्वामी पिता व पालक भगुन्ता पता सा. देह भूमि स्वामी

0.135

2.655 0.911

42 53.790

योग

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर , जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय , या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । 9641 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी !

(14.1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3 ) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन। (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/ शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए । (14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

( (14.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे . में से हस्तांतरित रकवा 13.71 है. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-01023 / 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्त्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय : भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 22/12/21 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने- अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9642

क्र. 57-3-82-20-21-10844

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध

(1) परियोजना का नाम :-

(2) भूमि का विवरण : -

सागर

1. जिला

खुरई

2. तहसील

3. ग्राम

दलपतपुर ग्रंट

35

4. पटवारी हल्का नं.

हेक्टे.

7.610

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची - 01:

अर्जित भूमि का विवरण

खसरा नं.

भू-धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम

स.क्र.

स्वामित्व का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

असिंचित

सिंचित

पड़ती

अर्जित भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का विवरण स्थावर

0.000

0.000

0.110

1.110

भूमिस्वामी 4/1

1 घनश्याम पिता हरकिशन पता सा. आलखेडी भूमि स्वामी

बबूल-2

0.000

0.000

0.730

1.610

7

भूमि रवामी

2 जगदीश पिता गोरेलाल कुसमरानी पति जगदीश पता सा. खुरई भूमि स्वामी

0.000

0.990

0.000

1.580

8

भूमि स्वामी

3 घासीराम रामप्रसाद पिता हरचंद नत्थीबाई बेबा हरचंद पता सा. खुरई भूमि स्वामी

पलाश-1

0.000

0.000

0.750

1.610

भूमिस्वामी 9

4 हरदयाल परमानंद उर्फ पप्पू मनोज विनोद उर्फ किशोर नावा पिता रामचरन सियारानी बेवा रामचरन पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 9643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

बेर-1

0.000

1,530

1.530 0.000

10

भूमि स्वामी

बबल-1

रेन्जा-1 5 हल्कीबाई बेवा भुज्जी पता सा. खुरई भूमिस्वामी

रूसल्ला-1

0.000

1.110

17

भूमिस्वामी

6 ववलू, हरीराम, कमलेश पिता सूरत सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.510

1.210

18

भूमि स्वामी

7 नत्थीबाई पुत्री पूरन बैनीबाई बेवा पूरन जाति चमार पता सा .खुरई शासकीय संस्था

0.000 जामुन-2

0.000

0.270

1.610

19

भूमिस्वामी

बेर-1

आम-1

आँवला-2

अमरूद-9 8 मनीषकुमार दीपककुमार नावा पिता पिता व पालक जमुनाप्रसाद पिता रघुवरप्रसाद पता खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

बबूल-1

बहेरा -1

रेन्जा-1

0.000

0.000

0.170

1.61020

भूमि स्वामी

9 धन्नालाल गोविंद केशरबाई कोशाबाई पिता अमान पता सा. खुरई भूमि स्वामी

0.000

0,050

1.15025

भूमिस्वामी

10 लक्ष्मीबाई बेवा मंगल मनोज दुर्गा मीरा भागवती शीला पिता मंगल पता सा. खुरई भूमि स्वामी

0.000

0.410

0.000

0.65026

भूमि स्वामी

11

0,000

0.500

45

गुड्डीबाई बेंवा कलू आदिवासी पता संतरविदास वार्ड खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.000

0.470

0.000

भूमिस्वामी

0.50027

12 हिमांशु उर्फ शिमांशु पिता लक्ष्मी नारायण जाति गुप्ता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.110

28

भूमि स्वामी

13 (शासकीय) बहूदा खातून बेबा अब्दुल खातून पता सा. खुरई भूमि स्वामी

1.210

29

भूमिस्वामी

14 दशोदाबाई बेबा रामलाल विमलाबाई निर्मला पुत्री रामलाल पता सा. खुरई भूमि स्वामी [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9644

0.000

0.290

0.000

1.200

47

भूमि स्वामी

15 पप्पू पिता गोपाल पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी बाबूलाल पिता गोपाल पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी देवंती पिता गोपाल पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी दीपा पिता गोपाल पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी मुहरबाई पिता गोपाल पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी विमलाबाई पिता गोपाल पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी कुसुमरानी बेवा गोपाल पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी

0.000

0.560

0.000

49

भूमि स्वामी

1.210

16 कन्छेदी पिता बल्देव लक्ष्मीबाई पुत्री बल्देव सोर सा खुरई भूमि स्वामी

0.000

0.000 0.250

0.400

98

भूमि स्वामी

17 रमेश पिता धनीराम सविता पति रमेश पता निवासी खुरई भूमि स्वामी

0.000

5.070

2.540

18 20.910

कुल योग

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा । (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ;

गा (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या 9645 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा । (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी । (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा । (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(14.1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3 ) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9646

(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(14.19 ) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे.और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-01023 / 19 (3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 16/12/ को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थितहोकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 9647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 56-अ- 82-20-21-10846

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध

परियोजना का नाम :-

(1)

भूमि का विवरण:-

(2)

सागर

1. जिला

2. तहसील

खुरई

3. ग्राम

(पूरक)

दलपतपुर मालगुजारी

38

4. पटवारी हल्का नं.

1.497

हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची -01:

अर्जित भूमि का विवरण

स.क्र.

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

असिंचित पड़ती

सिंचित

0.160

1.730

8/1

भूमिस्वामी

1 राविन्द्र पिता भगवानदास पता सा.खुरई भूमि स्वामी

0.000

0.602

4.160 0.000

भूमिस्वामी 12

2 योगेन्द्र सिह ना. वा. वल्द वली सुरेन्द्र सिह पता सा. खुरई भूमि स्वामी

0.000

0.000

भूमिस्वामी 13/1 0.720 0.130

3 साधना पति आर ० पी० ठाकुर पता सा आफीसर कालौनी खुरई भूमि स्वामी [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9648

0.225

0.960

13/2

भूमिस्वामी

4 महेन्द्रसिह साधना पिता नत्थूसिह पता सा देह भूमि स्वामी

0.000

0.000 0.155

0.480

13/3

भूमिस्वामी

5 साधना पत्नि आर० पी० संदीप पिता आर ० पी० ठाकुर पता सा खुरई भूमि स्वामी

0.000

0.015

0.000

0.720

13/4

भूमिस्वामी

6 संदीप पिता आर० पी० ठाकुर पता सा भगतसिंह वार्ड खुरई भूमि स्वामी

तालाब-1

0.000

0.800 0.210 0.000

19/5

भूमिस्वामी

7 अजराबेगम पिता आशिक अली पता सा खुरई भूमि स्वामी

0.000

0.772

0.725

9.570

7

कुल योग

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी । 9649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(14.9 ) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर -परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14:13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9650

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर 22 का कुल रकवा 12.890 हे . में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे.और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक 01023/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्त्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा उडी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 2018/2/1 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3. 00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 62- अ- 82-20-21-10850

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:-

हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध

परियोजना का नाम

(1)

(2) भूमि का विवरण:-

सागर

1. जिला

2. तहसील

खुरई

कौरासा

3. ग्राम

39

4. पटवारी हल्का नं .

हेक्टे.

5.310

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 9651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

:: अनुसूची -01:

अर्जित भूमि का विवरण

खसरा क्र.

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

स.क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

पड़ती

सिंचित असिंचित

कुँआ पक्का1

0.000

0.000

0.040

1.87050

भूमि स्वामी

1 कुदनलाल बाबूलाल पता सा० देह भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.070

3.720

71

भूमि स्वामी

2 रघुवीर सोंग पिता हरगोविन्द पता सा. शिकारपुर भूमिस्वामी

1.170

भूमि स्वामी 80

3

गनेश पिता हल्के पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.560

1.540

83/3/1

भूमि स्वामी

4 प्रवीणकुमार पिता रामगुलाम पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000 0.000

0.550

1.200

83/3/2

भूमि स्वामी

सचिन पिता प्रकाशसिंह कुर्मी पता सा ग्वारी भूमि स्वामी

0.000 0.000

1.670

4.500

134/1

भूमि स्वामी

6 लोकराम सींग पिता किसन सींग पता सा. देह भूमि स्वामी

आँवला-1 छेवला-3 शूलबबूल-12 कोहा-1 सागौन-1 पीपल-1 सतकठा-1

0.000

0.000

1.850 0.250

134/2

7

भूमि स्वामी

शूलबबूल-8 छेवला-2 सतकठा -1 हरेन्द्रसींग पिता लोकराम सींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.000

2.090

5.760

136

स्वामी

8

भूमि

संस्था सोनाबाई श्राविकाश्रम मुह. इन्द्रानी बहू पत्नि ऋषभ कुमार पता सा. देह भूमि स्वामी

खजूर-2 खैर-1 सागौन-3 महानीम-1 चिरौल-1 छेवला-1 पंप हाउस क्षेत्र. 6.60वर्ग मी.

0.000

0.000

5.310

21.610

8

कुल योग [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9652

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा । (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना; या (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा । (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी । (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

( 10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा । (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(14.1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

( 14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था । 9653 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे.और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-01023 / 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक . 17/12/20 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी . एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9654

क्र. 33- अ- 82-20-21- भू- अर्जन- 2021-10851

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

(1) परियोजना का नाम (2) भूमि का विवरण

1.जिला

2. तहसील

: बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण

: सागर

: राहतगढ़

:गाजीखेड़ा

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल स. भूस्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार क्र.

4

3

2

1

34

भूमि स्वामी 1 रामदयाल बल्द दम्मा पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

35

भूमिस्वामी 2 अनामत बल्द यासीन शमसुदीनकमरुद्दीन ना.वा. बल्द व बली अनामत पत्ता सा. राहतगढ भूमिस्वामी

36/2

भूमि स्वामी 3 छोटेलाल बल्द फुस्सा पता सा. देह भूमिस्वामी

36/3 4

भूमि स्वामी फुस्सा बल्द धुन्दे पता सा. देह भूमि स्वामी

36/5

भूमि स्वामी 5 हल्के बल्द फुस्सा पता सा. देह भूमि स्वामी

36/6

भूमिस्वामी 6 रामप्रसाद बल्द फुस्सा पता सा. देह भूमिस्वामी

36/7

भूमि स्वामी 7 अजुद्दीलाल वल्द फुस्सा पता सा. देह भूमिस्वामी

37

भूमि स्वामी 8 बलराम मोहन पिता धीरजसींग कमलाबाई पुत्री गुडडीबाई पुत्री धीरजसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

:25

: 6.999 है.

अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे .)

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

असिंचिंत पडती

सिचित

9

7

8

6

5

0.000

0.920

0.000

0.980

नलकूप 2

0.000 0.004

1.956

2.180

0.000

0.000

0.085

0.600

0.000

0.400

0.600

0.000 0.050

0.110

0.600

ट्यूबवेल 1 अमरूद-5 जामुन-1 आम-3 छीताफल. - 1 मुनगा-1 अनार. - 1

0.000

0.600

0.000

0.600

0.018

0.000

1.932

1.950

नीबू 6 , कटहल 1

जामुन 1 आंवला 1 .

सागौन 5 , छेवला1 ,

कुआ पक्का 1 , ट्यूबवेल 1 . आम 6 अमरूद 5 मुनगा 1 बासभिरा 1 . नीम 1 , चंदन 1 , छीताफल 1 9655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

0.000

0.000

1.300 0.884

भूमि स्वामी 38

9 कमलसिंह बल्द सूरतसिंह पता सा. मडिया भूमिस्वामी

4.967

0.072

1.960

9 9.210

कुल योग

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एवं मकान इत्यादि का विवरण

भू-धारक का विवरण

खसरा नंबर

क्षेत्रफल वर्ग मी. में

अर्जित संपत्ति

का विवरण

मकान धारक का विवरण

स. क्र.

धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब

4

5

7

8

2

3

1

32.4

35

निरंक

1

मकान कच्चा

खपरैल

अनामत बल्द यासीन

अनामत बल्द यासीन शमसुद्दीन कमरूद्दीन ना.वा. बल्द व बली अनामत पता सा. राहतगढ़ भूस्विामी

36/6

रामप्रसाद वल्द फुस्सा

160.5

2

मकान कच्चा

खपरैल

रामप्रसाद वल्द फुस्सा

1 ग्याप्रसाद पि. रामप्रसाद 2 पप्पू पिता रामप्रसाद

36/6

1 रतन बल्द परशुराम रामप्रसाद वल्द फुस्सा

126.1

मकान कच्चा

खपरैल

36/6

परशु उर्फ परशुराम वल्द फुस्सा

हरीनारायण वल्द परशू 3

30.8

पक्कामकान का निर्माण, छत स्तर तक करने के बाद, छत एवं शौचालय का निर्माण नही किया गया । (PMAY)

36/6

मोती वल्द फुस्सा

रामप्रसाद वल्द फुस्सा

121.25

4

मकान कच्चा

खपरैल

1.राजकुमार बल्द मोतीलाल 2 राजेश बल्द मोतीलाल निरंक

36/6

रामप्रसाद वल्द फुस्सा

मुकेश वल्द रामप्रसाद

29.03

5

पक्कामकान का निर्माण, करने के बाद, शौचालय का निर्माण नही किया गया । ( PMAY)

निरंक

रामप्रसाद वल्द फुस्सा हरीनारायण वल्द 36/6 परशू

30.8

6

पक्कामकान का निर्माण, छत स्तर तक करने के बाद, छत एवं शौचालय का निर्माण नही किया गया । (PMAY)

1 अंजना पिता बलराम

0.744

हनुमान मंदिर

चबूतरा की दीवार

2 रंजीत पिता बलराम

3.0625

हनुमान मंदिर

चबूतरा की बेस

फजोरिंग

37

7

बब्लू उर्फ बलराम मोहन पिता धीरजसींग,

6.82

बब्लूउर्फ बलराम मोहन पिता धीरजसींग,

3 मोहन पिता धीरजसिंह 4 जसरत पिता मोहन

बकरी घर खपरैल

कच्चा खपरैल

127.97

मकान

35.25

पशुबाडा खपरैल

704.727

Total

प्रभावित भूमियों एवं स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9656

6/1, 9, 11 एवं 59 रकवा क्रमशः 5.57, 21.57, 4.12,7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) /117/18/एम.पी.एस./31/1761 / भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-

(i ) क्रय / अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस ) लाख की दर से एक मुश्तराशि ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल ।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपयें 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से ।

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे । (ii ) आपसी सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों में भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे ।

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने वाले परिवारो के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितो की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए ।

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान

तथा

ग्रामीण क्षेत्र मे भू- खण्ड दिये जाने की दशा में रू. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान ।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू- खण्ड नही लेना चाहता है तो रु. 5.00 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान ।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशिसम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नही होगीं ।

(ii) परिवार से आशय है:- (i ) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii ) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारो की लिखित सहमति प्राप्त की जाए । लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्त्यिों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 15/12/201 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थितहोकर भूमि, परसम्पतियों में अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दाबे प्रस्तुत कर सकते है

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी. आई.यू.- 2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 9657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 66- अ-82-20-21-10849

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुन र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अत: भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध

परियोजना का नाम :-

(1)

भूमि का विवरण:-

(2)

सागर

1. जिला

2. तहसील

खुरई

ग्वारी (पूरक)

3. ग्राम

39

4. पटवारी हल्का नं.

हेक्टे.

0.240

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची -01::

अर्जित भूमि का विवरण

खसरा क्र.

स.क्र. भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम स्वामित्व का प्रकार

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

पडती

सिंचित असिंचित

0.630

504/2

भूमि स्वामी

1 प्रदीपकुमार उर्फ प्रदीपसिंह पिता मिहीलाल पता ग्वारी खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.540

508

भूमि स्वामी

2

गधर्व सीग पिता हजारी लाल पता सा. देह भूमिस्वामी

0.770

509

भूमि स्वामी

3

कोमल पिता रूपसिह पता सा. देह भूमि स्वामी [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9658

0.000

0.130

0.000

0.960

510

4

भूमि स्वामी

आनंद कुमार अजय कुमार अनिलकुमार अलोककुमार अशीषकुमार अंजना पिता अवधविहारी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.130

2.900 0.110

4

कुल योग

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा । (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा । (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी । (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा । 9659 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9660

(15 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे.और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-01023 / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/12/2024. को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू, जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 9661 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र. 67-3-82-20-21-10848

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध

परियोजना का नाम :-

(1)

भूमि का विवरण:-

(2)

सागर

1. जिला

खुरई

2. तहसील

कजरई

3. ग्राम

38

4. पटवारी हल्का नं.

2.020 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अर्जित भूमि का विवरण

::अनुसूची -01:: खसरा नं.

भू-धारक का नाम एवं पिता / पति का नाम

स.क्र .

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा (हेक्टे. में)

अर्जित भूमि पर स्थित सीीवर परिसंपत्तियों का विवरण

असिंचित पड़ती

सिंचित

निरंक

0.000

0.000

1.990

13/1 2.850

1

भूमि स्वामी

अवतारसिह पिता रन्धीरसिह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी जयकुमार पिता रन्धीरसिह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी देवेन्द्रसिह पिता रन्धीरसिह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई पिता रन्धीरसिह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सरोजबाई पिता रन्धीरसिह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामकली पिता रन्धीरसिह जाति ठाकुर पता कजरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी

निरंक

0.010

0.220

47/1

2 खिलान पिता कलुवा पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9662

निरंक

0.000

0.000

0.020

0.620

* फूलसींग पिता कलुवा पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि 48

स्वामी

0.000

0.000

3.690 2.020

3

कुल योग

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

:

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर - कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(14.1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । 9663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(1.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/ शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

.(14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक -01023/ 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी । (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा उडी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक20/12/2021 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3. 00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 9664

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

सागर , दिनांक 22 नवम्बर 2021 क्र. 108 -अ- 82-20-21-10260

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध

(1) परियोजना का नाम :-

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

खुरई

3. ग्राम

जगदीशपुरा

26

4. पटवारी हल्का नं.

8.060 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची -01::

स.क्र.

अर्जित भूमि का विवरण

भू-धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम

खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा (हेक्टे. में)

अर्जित भूमि पर स्थित सीवर परिसंपत्तियों का विवरण

सिंचित असिंचित पडती

49

0.000

1

7.130

7.130 0.000

भूमि स्वामी

मंदिर श्रीदेव मुरलीधर वाके खउरई मुह . ब्रहम्मदेव दास चेला बजरंगदास सा. खुरई प्रबंधक महोदय कले . सागर पता सा. देह भूमि स्वामी

खजूर-2 बबूल-32 महानीम-2 पीपल-1 पानी की टंकी-1 क्षेत्र. वर्ग मी 3.24

52 0.930 0.000 0.930 0.000

महुआ-1 बबूल-3 रेन्जा-2

2

कुल योग:-

0.000

8.060 0.000 8.060

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा । 9665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकीअपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(14.1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3 ) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9666

4.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे . एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-01023/ 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धाररा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 12/24 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

9667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र. 53-अ- 82-19-20-13244

बैतूल , दिनांक 11 नवम्बर 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

तहसील नगर / ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन का रकबा हे ० में

जिला

4

3

2

1

0.027 हे0 मुलताई मासोद

बैतूल (म०प्र०)

5

मुलताई से आठनेर मार्ग में अम्भोरा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2 1

1 सरला पिता बाबूलाल सा० देह भूमि स्वामी

योग

ख. नं. कुल रकबा हे० में

अर्जित रकबा हे० हे० में 3

4

5

0.027

1.534

101/3

0.027

1.534

1

(2) चूंकि मुलताई-आठनेर मार्ग हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) है। समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

9668

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-002-अ-82-20-21

कटनी, दिनांक 16 नवम्बर 2021 भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्तं भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील रा.नि.मं. नगर/ग्राम कटनी कटनी पहाड़ी झलवारा प.ह.नं. 30 नं.बं. 153

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे.

0.83 हे. कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन का निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. कृषक का नाम पिता/ पति का नाम खसरा नं..

353

1 भुक्की बाई पत्नी स्व. भोला , कवि, रोशन नाबा . आशाबाई शकुन्तला बाई वल्द भोला बली माँ भुक्की बाई चमार

351

2 बिसरती बेवा राममिलन

350

3 जयवीर सिंह वल्द बंशधारी सिंह गोंड़ अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण हे .

भूमि का कुल रकबा

असिंचित कुल हे.

सिंचित

0.19

0.19 0.38

0.02

0.61

0.02 0.30

0.21

0.21 9669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

ग्राम - भेलवारा

क्र. कृषक का नाम पिता / पति का नाम खसरा नं.

344

4 लवकुश , फुल्लूबाई , मुन्नी बाई, गोरी बाई, लक्ष्मी बाई वल्द सुखैया कोल, राजेश , गनेश, मन्नू, कार्तिक वल्द सोनेलाल, ललता पुत्री सोनेलाल, मन्नी बाई पत्नी सोनेलाल, समीर, मधु वल्द राकेश रामप्यारी पत्नी राकेश कोल

343

5 राजेश, गनेश, मन्नू कार्तिक वल्द सोनेलाल , ललता, पुत्री सोनेलाल , मुन्नी बाई, पत्नी सोनेलाल, समीर, मधु वल्द राकेश , रामप्यारी पत्नी राकेश गोंड़

342

6 फूलसिंह वल्द सम्मन सिंह गोंड़

340/1

7 श्रीमती शशिकला जोजे नरेन्द्र कुमार गर्ग नि. गुलुवा, रघुराजनगर, सतना 8

340/2

बृजलाल वल्द शिवप्रसाद गर्ग नि. मुलुवा, रघुराज नगर, सतना

योग अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

असिंचित कुल हे.

सिंचित

0.08

0.08 0.46

0.09

0.09 0.61

0.07

0.07

0.49

0.10 2:40

0.10

0.07

0.07 1.19

0.83

0.83

2. चूँकि कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन के निर्माणं भू-अर्जन किए जाने हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता है । 4. समुचित सरकार की वेबसाइट [email protected] पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9670

क्र.-002-अ-82-20-21

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची (2 ) में वर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

रा.नि.मं.

तहसील

जिला

नगर/ग्राम कटनी कटनी पहाड़ी पड़रिया प.ह.नं. 31 नं.बं. 208

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे.

0.39हे.

कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन का निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. कृषक का नाम पिता / पति का नाम 1 भरतलाल वल्द गिरवर प्रसाद दुबे पड़रिया

2 मन्ती बाई, लछिया बाई , फल्लोबाई पुत्री भारत , मोहन वल्द रामस्वरूप , दस्सो, गीता, गुल्लू, चुटुदानी, पुत्री रामस्वरूप गिदिया बाई पत्नि रामस्वरूप नरबद वल्द भारत बर्मन अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण हे.

खसरा नं.

भूमि का कुल रकबा

असिंचित

सिंचित

कुल हे. 0.10 0.10

0.35

1013

0

0.04

0.04

1015 3500 Sq.ft.

9671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

गम -पड़रिया

क्र. कृषक का नाम पिता/ पति का नाम 3 अनिल प्रसाद, ललित कुमार नाबा. वल्द व बली शिव प्रसाद पटैल

बुद्धलाल वल्द दुर्जन कोरी नि. पड़रिया 4

वंशू वल्द बुधई

5

6 नरेश वल्द बड़कौना कुर्मी

7 विशाल सिंह वल्द एच.सी. राजपूत एन. के.जे. कटनी

8 मयंक वारस्कर वल्द संजय वारस्कर एन.के.जे. कटनी

9 सनत कुमार वल्द रोहणी प्रसाद तिवारी जगजीवन राम वार्ड, कटनी 10 राकेश कुमार वल्द अशोक कुमार पाण्डेय निवासी एन.के.जे. कटनी 11 संतोष कुमार वल्द नरेश प्रसाद पटैल, पड़रिया

रामकिशन वल्द नरेश पटैल, पडरिया 12

सरोज वल्द लालमन पटेल सा.

13

बरछेका तह. बड़वारा

14 प्रकाश चन्द वल्द नन्हेंलाल गुप्ता

हनुमान गंज वार्ड, कटनी

15 अरूण द्विवेदी वल्द रामनयन द्विवेदी

गाटरघाट रोड, कटनी

16 भारती बारस्कर पत्नी मधुकर बारस्कर श्यामा प्रसाद मुकर्जी वार्ड, कटनी 17 ओमप्रकाश वल्द रामप्रकाश शर्मा , श्यामा प्रसाद मुकर्जी वार्ड, कटनी 18 रामजी बारस्कर वल्द मादा जी बारस्कर अधारताल, जबलपुर 19 राहुल राजपूत वल्द प्रहलाद सिंह राजपूत ग्राम हरदुआ

योग अर्जित की जाने वाली भूमि का

विवरण

खसरा नं.

भूमि का कुल रकबा

असिंचित कुल हे.

सिंचित

0.01

0.01

0.16

1016

0.11

0.11

0.18

795

0.09

0.09

0.19

949

0.30

977/1

0.04

977/2

0.04

977/3

0.01

977/4

0.01

977/5

0.03

में से

977/6

0.04

977/7

0.04

0.04

0.04

977/8

0.01

977/9

0.01

977/10

0.01

977/11

0.02

977/2

0.01

977/13

0.01

977/14

0.39

0.14

0.25

2. चूँकि कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन के निर्माण भू-अर्जन किए . जाने हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता है । :

4. समुचित सरकार की वेबसाइट [email protected] पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर / समुचित सरकार एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9672

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 24 नवम्बर 2021 क्र.-Q-अ-82-भू-अर्जन-2021

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम मढ़िया पोनिया के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- मढ़िया पोनिया

जिला -विदिशा तहसील-गंजबासौदा

सर्वे नंबर

कुलअर्जित रकवा (हे.में)

भूमि का कुल रकवा (हे.मे)

नाम कृषक /पिता का नाम / जाति/ ग्राम

क्र.

6

5

4

2

0.260

1.255

90/2/1

1 नवीतासिंह पुत्री हरवीर सिंह जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयेमुख्त्याराम पुत्र सभाचंद्र जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 6.00

0.020

1.881

90/2/2/1

2 राजू पुत्र खेमचन्द जाति काछी पता हतोडा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बासौदा में बन्धक है भू- राजस्व 7.00

0.130

1.045

90/2/2/2

3 नवीतासिंह पुत्री हरवीर सिंह जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयेमुख्त्याराम पुत्र सभाचंद जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.00

0.310

0.638

90/3/1

4 हल्कीबाई बेवा कल्याणसिंह जाति काछी पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी पाही भू- राजस्व 0.87

0.260

0.888

90/3/2

15 प्रेमसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति काछी पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी पाही भू- राजस्व 6.00

0.200

0.888

90/3/3

6 भगवानसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति काछी पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी पाही भू- राजस्व 6.00

0.600

1.045

94

7 नवीतासिंह पुत्री हरवीर सिंह जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयेमुख्त्याराम पुत्र सभाचंद जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.25

0.470

1.212

95

8 लक्ष्मीबाई बेवा खेमचन्द जाति काछी पता हतोड़ा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बासौदा में बन्धक है। भू-राजस्व 1.45

0.190

1.254

91/1/4/1

9 आजादखां पुत्र कल्लू खाँ जाति मुसलमान पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 300/1254 भाग भूमि स्वामी पाही ईशाकखां पुत्र कल्लू खां जाति मुसलमान पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 457/1254 भाग भूमि स्वामी पाही जलालखाँ पुत्र कल्लू खाँ जाति मुसलमान पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 249/1254 भाग भूमि स्वामी पाही शहजादखाँ पुत्र कल्लू खाँ जाति मुसलमान पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 248/1254 भाग भूमि स्वामी पाही भू- राजस्व 1.50 9673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

0.100

0.888

91/2

10 हरप्रसाद पुत्र कल्याणसिंह जाति काछी पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी पाही भू- राजस्व 1.00

0.180

1.171

96/1/1

11 प्रियरंजन पुत्र यशंवंतसिंह जाति यादव पता इन्दौर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी विद्या पुत्री यशवंतसिंह जाति यादव पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.41

0.105

0.105

96/1/2

0.50 12 नवीतासिंह पुत्री हरवीर सिंह जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयेमुख्त्याराम पुत्र सभाचंद जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व

0.250

1.567

96/2

2.00 13 नवीतासिंह पुत्री हरवीर सिंह जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयेमुख्त्याराम पुत्र सभाचंद जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व

0.040 14

0.418

96/3

नवीतासिंह पुत्री हरवीर सिंह जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयेमुख्त्याराम पुत्र सभाचंद जाति जाट पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.00

0.020

0.481

96/5

15चंदनकैलाश पिता पुरनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 2/4 भाग भूमि स्वामी रामवती पुत्री पुरनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी द्रोपतीबाई बेवा पुरनसिंह जाति गुर्जर पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.56

0.020

1.045

96/6

16 चन्दनसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति गुर्जर पता नि. स्यावदा भूमि स्वामी पाही भू- राजस्व 1.25

0.090

1.662

96/8

17 सतीश पुत्र कपिलदेव जाति शर्मा पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.50

0.090

1.516

96/10

18 धनबाईबेवारामस्वरूप शंकरश्रीकृष्णवीरसिंह पिता रामस्वरूप जाति गुजर पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.96

0.360

1.916

96/11

19 प्रियरंजन पुत्र यशवंतसिंह जाति यादव पता इंदौर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी विद्या पुत्री यशवंतसिंह जाति यादव पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.00

0.020

0.658

96/12/1

20 चन्दनकैलाश पिता पुरनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 2/4 भाग भूमि स्वामी रामवती पुत्री पुरनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी द्रोपतीबाई बेवा पुरनसिंह जाति गुर्जर पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग

0.260

1.161

97

21 सतीश पुत्र कपिलदेव जाति शर्मा पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.69

0.073

0.073

98/2

22 सुंदरसिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.00

0.220

0.423

84/1

23 सुनील वा. पुत्र मुन्ना भूमि स्वामी संजू ना. वा. पुत्र मुन्ना भूमि स्वामी वर्षा ना.वा. पुत्री मुन्ना सरपरस्त माँ स्वंय भूमि स्वामी मोहरबाई वेवा मुन्ना जाति आदिवासी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू- राजस्व 2.00

0.600

1.178

24 लालसिंह पुत्र अमोलसिंह जाति राजूपत पता मढ़िया पोनिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.63

0.700

1.266

6/1/1/2

25 राजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.62 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9674

0.110

1.266

6/1/1/3

26 रकपालसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.62

0.160

4.871

6/1/2

27 निशंख पुत्र सरदारमल जाति जैन पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा बासोदा में बंधक हे भू- राजस्व 13.00

0.250

4.000

12/1

28 वीरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति रघुवंशी पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 38.36

0.340

3.867

13/1

29 दुर्गाबाई पत्नी भुजवलसिंह जाति केवट 1.056 भाग भूमि स्वामी अंजू पुत्री रूपसिंह 0.076 भाग भूमि स्वामी जसवीरकौर वेवा रूपसिंह जाति राजपूत 0.070 भाग भूमि स्वामी रूकमणीवाई पत्नि रामदयाल जाति भोई 1.202 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पत्नी गोविन्दसिंह जाति 1.202 भाग भूमि स्वामी लीलाबाई पत्नी रामलाल जाति 0.601 भाग भूमि स्वामी विमलाबाई पत्नी भूरा जाति भोई पता नि. ग्राम 0.601 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 2.94

0.030

0.314

13/2

30 दुर्गाबाई पत्नी भुजवलसिंह जाति केवट 1.056 भाग भूमि स्वामी अंजू पुत्री रूपसिंह 0.076 भाग भूमि स्वामी जसवीरकौर वेवा रूपसिंह जाति राजपूत 0.070 भाग भूमि स्वामी रूकमणीवाई पत्नि रामदयाल जाति भोई 1.202 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पत्नी गोविन्दसिंह जाति 1.202 भाग भूमि स्वामी लीलाबाई पत्नी रामलाल जाति 0.601 भाग भूमि स्वामी विमलाबाई पत्नी भूरा जाति भोई पता नि. ग्राम 0.601 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 13/1

0.030

0.209

13/3

31 दुर्गाबाई पत्नी भुजवलसिंह जाति केवट 1.056 भाग भूमि स्वामी अंजू पुत्री रूपसिंह 0.076 भाग भूमि स्वामी जसवीरकौर वेवा रूपसिंह जाति राजपूत 0.070 भाग भूमि स्वामी रूकमणीवाई पत्नि रामदयाल जाति भोई 1.202 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पत्नी गोविन्दसिंह जाति 1.202 भाग भूमि स्वामी लीलाबाई पत्नी रामलाल जाति 0.601 भाग भूमि स्वामी विमलाबाई पत्नी भूरा जाति भोई पता नि. ग्राम 0.601 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1 . 44

0.180

0.418

13/4

32 दुर्गाबाई पत्नी भुजवलसिंह जाति केवट 1.056 भाग भूमि स्वामी अंजू पुत्री रूपसिंह 0.076 भाग भूमि स्वामी जसवीरकौर वेवा रूपसिंह जाति राजपूत 0.070 भाग भूमि स्वामी रूकमणीवाई पत्नि रामदयाल जाति भोई 1.202 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पत्नी गोविन्दसिंह जाति 1.202 भाग भूमि स्वामी लीलाबाई पत्नी रामलाल जाति 0.601 भाग भूमि स्वामी विमलाबाई पत्नी भूरा जाति भोई पता नि. ग्राम 0.601 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2 . 62

0.120

0.464

34/2

33 निशंख पुत्र सरदारमल जाति जैन पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा बासोदा में बंधक हे भू- राजस्व 1.00

0.167

0.167

35

34 पल्टू पुत्र सुरूआ जाति भोई भूमि स्वामी मोहरसिंह पुत्र सुरूआ जाति भोई भूमि स्वामी लालाराम पुत्र सुरूआ जाति भोई भूमि स्वामी सोमतसिंह पुत्र सुरूआ जाति भोई भूमि स्वामी लक्ष्मीनारायण पुत्र सुरूआ जाति भोई ०. 042 भाग भूमि स्वामी मौजा पुत्र हल्कू जाति भोई 0.042 भाग भूमि स्वामी मुन्नालाल गोटीराम पहलवान पप्पू मगंलसिंह पुत्रगण बंसता जाति भोई भूमि स्वामी लक्ष्मी विमला पुत्रियां बंसता जाति भोई भूमि स्वामी प्रेमबाई वेवा बंसता जाति भोई 0.042 भाग भूमि स्वामी गनेश पुत्र बारेलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम 0.041 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.44 9675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

35

0.320

1.484

42/1

ज्ञानसिंहप्रागसिंह पिता हुकमसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वन्धक है भू- राजस्व 9.12

36

0.320

1.484

42/2

खिलानसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सौभाग्यसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी प्रीतमसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी मदनसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कमरबाई पुत्री रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामप्यारीबाई बेवा रतनसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 37.19

37

0.030

1.484

42/3

उधमसिंह पुत्र हरप्रसाद जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है । भू- राजस्व 11.55

0.480

1.485

42/4

38 बाबूलाल पुत्र हरप्रसाद जाति राजपूत पता मढिया पोनिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 11.55

0.045

0.045

37/1

39 रामलाल पुत्र खिलानसिंह जाति भोई पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.31

0.134

0.154

37/2

40 भुजबलगोविन्दरामदयाल पिता मूंगालाल पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1325/1451 भाग भूमि स्वामी तुरसाबाईकुसुमबाई पिता मूंगालाल जाति भोई पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश126/1451 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.94

0.080

0.115

38/1

41 रामलाल पुत्र खिलानसिंह जाति भोई पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.73

0.080

0.115

38/2

42 भुजबल पुत्र मूंगालाल जाति भोई पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.74

43

0.054

0.054

39/1

ज्ञानसिंहप्रागसिंह पिता हुकमसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा- भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वन्धक है भू- राजस्व 0.13

44

0.055

0.055

39/2

खिलानसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सौभाग्यसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी प्रीतमसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी मदनसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कमरबाई पुत्री रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामप्यारीबाई बेवा रतनसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.14

0.045

0.055

39/3

45 उधमसिंह पुत्र हरप्रसाद जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है । भू- राजस्व 0.14

0.055

0.055

39/4

46 बाबूलाल पुत्र हरप्रसाद जाति राजपूत पता मढिया पोनिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.13 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9676

0.105

0.105

40

47 खिलानसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सौभाग्यसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी प्रीतमसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी मदनसिंह पुत्र रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कमरबाई पुत्री रतनसिंह पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामप्यारीबाई बेवा रतनसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.85

0.084

0.084

128

48 लक्ष्मी बेवा जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी विकास पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजेंद्र उर्फ जगदीश पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.13

0.052

0.052

129/1

49 लक्ष्मी बेवा जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी विकास पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजेंद्र उर्फ जगदीश पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.62

0.105

0.105

129/2

50 लक्ष्मी बेवा जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी विकास पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजेंद्र उर्फ जगदीश पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.75

0.110

0.888

127/1/1

51 लक्ष्मी बेवा जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी विकास पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजेंद्र उर्फ जगदीश पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.55

52

0.030

0.732

127/1/2

लक्ष्मी बेवा जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी विकास पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजेंद्र उर्फ जगदीश पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.40

0.020

0.365

127/2

53 लक्ष्मी बेवा जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी विकास पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजेंद्र उर्फ जगदीश पुत्र जमनाप्रसाद जाति चौरसिया पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.64

0.240

1.730

130/1/1

54 गोपालदास पुत्र पन्नालाल जी पंथी जाति कोरी पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 7.00

0.040

0.314

130/2/1

55 प्रकाशनारायण पुत्र गोपालदास जाति पंथी पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.00

0.240

0.658

130/2/2

56 मुन्नीदेवी पत्नी कृष्णगोपाल जाति ब्राम्हण पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी पाही भू- राजस्व 0.70 9677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

0.800

3.428

130/4/1

57 वसंन्तसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.33

0.200

0.470

130/5

58 वसंन्तसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.00

0.010

1.381

83/3

59 मनोहरसिंह पुत्र बद्रीसिंह जाति राजपूत पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.00

10.689

58.107

योग

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र.-Q-20-21-भू-अर्जन-20-21

अंतर्गत धारा -19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम सर्रवाय के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- सर्रवाय

जिला -विदिशा तहसील- गंजबासौदा

सर्वे नंबर

क्र.

नाम कृषक / पिता का नाम / जाति/ ग्राम

भूमि का कुल रकवा (हे.में)

कुल अर्जित रकवा (हे.में)

6

4

5

2

1

0.057

0.057

3/1

1 कन्हैयालाल पुत्र फितूरी जाति रैकवार पता विदिशा मध्यप्रदेश 0132/0553 भाग भूमि स्वामी मुन्ना पुत्र फितूरी जाति रैकवार पता विदिशा मध्यप्रदेश 0018/0553 भाग भूमि स्वामी लालाराम पुत्र फितूरी जाति रैकवार पता विदिशा मध्यप्रदेश 0018/0553 भाग भूमि स्वामी पता विदिशा मध्यप्रदेश 0156/0553 भाग भूमि स्वामी दुर्गावाई बेवा फितूरी जाति रैकवार पता विदिशा मध्यप्रदेश 0157/0553 भाग भूमि स्वामी रंजीतसिंह पुत्र अनन्तसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्यप्रदेश 0072/0553 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.50

20 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9678

सर्वे नंबर

क्र.

नाम कृषक/पिता का नाम/ जाति/ ग्राम

कुल अर्जित रकवा (हे .में)

भूमि का कुल रकवा (हे.में)

6

4

5

2

1

0.153

0.231

3/2

2 रज्जू पुत्र हल्का पता सर्रवाय बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी इमराज पुत्र हल्का पता सर्रवाय बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी परमावाई बेवा हल्का जाति केवट पता सर्रवाय बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.10

3

0.020

0.088

3/3/1

एकम पुत्र हरपा जाति भोई पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.30

4

0.020

0.085

3/3/2

अजय पुत्र हरपा जाति भोई पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी राजोबाई बेवा हरपा जाति भोई पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.25

0.100

0.230

4/1

5 मुन्ना पुत्र पंचा जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.10

0.085

0.116

4/2

6 रामसिंह ब्रजेश जगन्नाथ पुत्रगण बाबूलाल सविता पुत्री बाबूलाल रामप्यारी वेवा वावूलाल जाति रैकवार पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.75

7

0.045

0.115

4/3

रामसिंह ब्रजेश जगन्नाथ पुत्रगण बाबूलाल सविता पुत्री बाबूलाल रामप्यारी वेवा वावूलाल जाति रैकवार पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.61

0.180

0.460

5

8 रामसिह पुत्र बाबूलाल जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.56

0.470

0.160

6

9 राजेन्द्रसिंह पुत्र गजराजसिह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 8.54

0.522

0.150

7

10 राजेन्द्रसिंह पुत्र गजराजसिह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 36.00

0.075

0.209

8/1

11 रामराजसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 16.88

0.070

0.188

8/2

12 नरेन्द्रसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.25 9679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र.

नाम कृषक/ पिता का नाम / जाति /ग्राम

2

1

13 नरेन्द्रसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.00

14 रामराजसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00

15 ओमकारसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बरेठ में बंधक है भू.रा.शा बिलमुक्ता 24.28 16 सौभाग्यसिंह पुत्र प्रभूलाल जाति रघूवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बरेठ में बंधक है । भू.रा.शा बिलमुक्ता 8.30 17 अमरसिंह पुत्र प्रभूलाल जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बरेठ में बंधक है भू.रा.शा बिलमुक्ता 10.20

18 महाराजसिंह पुत्र अनंतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 22.70 19 बैनीबाई पुत्री खूवसिंह पत्नी अनन्तसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.00 20 महाराजसिंह पुत्र अनंतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.50 21 रनजीतसिंह पुत्र अनन्तसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बरेठ में बंधक है भू- राजस्व 2.50

22 गीताबाई पत्नी मुन्ना जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.60

23 गीताबाई पत्नी मुन्ना जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.75

24 कैलाशसिंह पुत्र हनुमतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 23.60 25 महाराजसिंह पुत्र अनंतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी रंजीतसिंह पुत्र अनंतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 58.75

सर्वे नंबर

कुल अर्जित रकवा (हे.में)

भूमि का कुल रकवा (हे.में)

6

5

4

0.120

0.277

9/1

0.190

0.256

9/2

0.160

0.277

10/1

0.080

0.138

10/2/1

0.080

0.139

10/2/2

0.251

0.600

0.049

0.049

11/2

0.130

0.318

12/1

0.105

0.319

12/2

0.081

0.543

13

0.040

0.575

14

0.160

1.411

15

0.570

1.421

16 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9680

नाम कृषक/ पिता का नाम/ जाति/ग्राम क्र.

2

1

26 शम्भूसिंह पुत्र माधौसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 3.62 27 शम्भूसिंह पुत्र माधौसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.62. 28 हरिकृष्ण वंश नाबालिग पुत्र राजकुमार सर मामा विनोद जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 7.00

29 मदनसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता सर्रवाय बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 7.00 30 राहुलसिंह पुत्र भगतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 7.00 31 रविकुमार पुत्र भगतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 7.00

32 लीलाबाई पत्नी सरदारसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

33 ममताबाई पुत्री रमेशचन्द्र जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.35 34 रामश्रीबाई पत्नी जगतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.35 35 मेवाबाई बेवा रामसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.15

36 मेवाबाई बेवा रामसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.13

37 गजराजसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 14.10 38 रामोबाई बेवा राजेशसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

39 लीलाबाई पत्नी सरदारसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

40 रामराजसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.00 41 रामोबाई बेवा राजेशसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

42 लीलाबाई पत्नी सरदारसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

43 नरेन्द्रसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.73 44 महाराजसिंह पुत्र अनंतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 10.66 सर्वे नंबर

कुल अर्जित रकवा (हे.मे) भूमि का कुल रकवा (हे .में)

6

5

4

0.340

0.710

17/1

0.130

0.711

17/2

0.214

1.116

18/1

0.200

1.116

18/2

0.160

1.116

18/3/1

0.276

1.116

18/3/2

0.220

1.180

19/2

0.944

20/2/1

0.200

0.943

20/2/2

0.030

0.900

20/3

0.340

0.879

21/3

0.160

3.000

21/4

0.015

2.257

22/1/1

0.030

0.511

22/1/2

0.600

1.497

0.460

2.200

23/1/1

0.075

0.075

23/1/2

0.380

0.993

23/2

0.580

1.568

25/1/1 9681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र.

नाम कृषक/पिता का नाम/ जाति/ग्राम

2

1

45 रनजीतसिंह पुत्र अनन्तसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बरेठ में बंधक है भू- राजस्व 10.66

46 शम्भूसिंह पुत्र माधौसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 57.33 47 कैलाशसिंह पुत्र हनुमतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 28.00

48 महेन्द्रसिंह पुत्र हरीसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 49.21 49 महेन्द्रसिंह पुत्र हरीसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 5.00

50 मदनसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता सर्रवाय बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.00 51 हरिकृष्ण वंश नाबालिग पुत्र राजकुमार सर मामा विनोद जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 11.00

52 रविकुमार पुत्र भगतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.00

53 मदनसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता सर्रवाय बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 68.69 54 सतेंद्र सिंह पुत्र रामसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बासोदा में बंधक है । भू- राजस्व 5.63

55 प्रहलादसिंह पुत्र रामसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बरेठ में बंधक है । भू- राजस्व 5.62

56 सतेंद्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बासोदा में बंधक है । भू राजस्व 5.27

57 प्रहलादसिंह पुत्र रामसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बरेठ में बंधक है । भू- राजस्व 5.67

58 रामकृष्ण पुत्र नारायणसिंहं भूमि स्वामी नरेन्द्रसिंह पुत्र नारायण सिंह भूमिस्वामी ताराबाई वेवा नारायणसिंह 5.301 समान भाग भूमि स्वामी आकाश ना.वा. पुत्र जसवंत सिंह सरपरस्त मॉ गिरजाबाई भूमिस्वामी गिरजाबाई वेवा जसवंत सिंह जाति रघुवन्शी पता निवासी ग्राम 1. 766 समान भाग भूमिस्वामी

59 रामकृष्ण पुत्र नारायणसिंह भूमि स्वामी नरेन्द्रसिंह पुत्र नारायण सिंह भूमिस्वामी ताराबाई वेवा नारायणसिंह 5.301 समान भाग भूमि स्वामी आकाश ना.वा. पुत्र जसवंत सिंह सरपरस्त मॉ गिरजाबाई भूमिस्वामी गिरजाबाई वेवा जसवंत सिंह जाति रघुवन्शी पता निवासी ग्राम 1 . 766 समान भाग भूमिस्वामी

सर्वे नंबर

कुल अर्जित रकवा (हे. में)

भूमि का कुल रकवा (हे.में)

6

5

4

0.410

1.468

25/1/2

0.020

2.279

29

0.560

3.408

30

0.005

1.078

31/1

0.010

1.045

31/2/1

0.160

0.821

31/2/2

0.080

2.000

31/2/3

0.010

0.529

76/1

0.020

1.735

77

0.360

1.181

80/1/1

0.090

1.180

80/1/2

0.800

1.207

80/2/1

0.880

1.207

80/2/2

0.230

0.334

80/4

0.700

3.272

84 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9682

सर्वे नंबर

क्र.

नाम कृषक / पिता का नाम / जाति / ग्राम

कुल अर्जित रकवा (हे .में)

भूमिका कुल रकवा (हे.में)

6

5

4

2

1

60

0.120

0.920

85/1

रामकृष्ण पुत्र नारायणसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.75

61

0.060

0.523

85/2

नरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.00

62

0.140

1.713

85/3

संजीव पुत्र भारतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.25

63

0.200

2.195

86

संजीव पुत्र भारतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 16.20

64

0.030

1.509

87/3

सुनील पुत्र भारत सिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व6.05

65

0.120

2.281

87/1

सरदारसिंह पुत्र कमरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.15

66

2.281

0.100

87/2

जगतसिंह पुत्र कमरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 9.14

67

0.030

0.773

109/1/1

प्रहलादसिंह पुत्र रामसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बरेठ में बंधक है । भू- राजस्व 3.65

0.130

0.774

109/1/2

68 लोकेशसिंह पुत्र सत्येन्द्रसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा बासौदा में बंधक है । भू- राजस्व 3.65

12.806

67.639

योग

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः ) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है । 9683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र.-Q-20-21-भू-अर्जन-2021

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम सिरावदा कुरवाई के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- सिरावदा कुरवाई

जिला -विदिशा तहसील- गंजबासौदा

सर्वे नंबर

कुल अर्जित रकवा (हे.में)

भूमिका कुल रकवा (हे.में)

क्र.

नाम कृषक/पिता का नाम / जाति/ ग्राम

6

5

4

2

1

1

0.055

0.105

2

शाबानोबेगम पत्नी असलम खां जाति मुसलमान पता सिरावदा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भमि स्वामी भू-राजस्व 2.25

0.030

0.209

3/1/1

2 आजादखाँ पुत्र कल्लूखाँ जाति मुसलमान पता सिरावदा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.035

0.209

3/1/2

3 जलालखाँ पुत्र कल्लूखाँ जाति मुसलमान पता सिरावदा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.040

0.209

3/1/3

4 इशाकखों पुत्र कल्लूखाँ जाति मुसलमान पता सिरावदा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.030

0.209

3/1/4

5 माजिदखां पुत्र शहजाद खां जाति मुसलमान पता सिरावदा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.240

1.132

3/2/1

6 हेमलता पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति साहू पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी पाही भू- राजस्व 5.31

0.180

1.132

3/2/2

7 हेमलता पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति साहू पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी पाही भू- राजस्व 5.31

0.060

0.418

3/3

8 असलमखाँ पुत्र मुंशी खाँ जाति मुसलमान पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.00

0.030

1.045

3/4

9 भारत पुत्र जयहिन्द जाति मोर्य ठाकुर पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 10.00

0.310

0.606

16

10 रामसिह पुत्र फूलसिह जाति राय पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.00

1.010

5.274

योग

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है । 1 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9684

क्र.-Q- 20-21-भू-अर्जन-2021

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम मोहनियाखेडी के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-मोहनियाखेडी

जिला -विदिशा तहसील-कुरवाई

सर्वे नंबर

कुल अर्जित रकवा (हे.में) नाम कृषक/ पिता का नाम/ जाति/ग्राम

क्र.

भूमि का कुल रकवा (हे.में)

6

5

4

2

1

0.260

1.483

32/1

1 मुलायमसिंह पुत्र मुलुआ भाग 0.470 / 2.455 जाति मल्लाह, भैरोंसिंह पुत्र हरनामसिंह भाग 1.358 / 2.455 जाति राजपूत नि. छंलेटा, शाकिरखॉ पुत्र बाबूखॉ भाग 0.627 / 2.455 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 7.09

0.030

0.637

34/1

2 घसीटीबाई वेवा रघुवीरसिंह, मोहरसिंह, मनोज, अशोक वा. पुत्रगण रघुवीरसिंह , सावित्रीबाई पुत्री रघुवीरसिंह जाति मल्लाह पता निवासी ग्राम कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भाग 2.035/3.231 भाग भूमि स्वामी आरतीबाई पुत्री सियाराम जाति मल्लाह पता निवासी ग्राम कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भाग 0.627/3.231 भाग भूमि स्वामी श्रीमति कमलासेन पत्नि श्रीमुन्नालाल सेन जाति नाई पता निवासी ग्राम कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भाग 0.203 / 3.231 भाग भूमि स्वामी चन्द्रशेखर तिवारी पुत्र श्री भगवान प्रसाद जाति ब्राम्हण पता निवासी हुजुर भोपाल मध्य प्रदेश भाग 0.366/3.231 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.75

0.020

0.909

45/4

3 बुध्दा पुत्र मन्शा, जाति रावत पता मोहनियाखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय मथराबाई पुत्री मन्शा, जाति रावत पता मोहनियाखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय रूपा पुत्र मन्शा, जाति रावत पता मोहनियाखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय प्रेमबाई बेवा मन्शा , जाति रावत पता मोहनियाखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय धनाबाई पुत्री मन्शा, जाति रावत पता मोहनियाखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 6.75

0.080

0.747

126/1

4 जयराम दत्तक पुत्र दंगलिया जाति धानक पता मोहनियाखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.00 9685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

0.170

0.747

126/2

5 भमरा पुत्र हल्का जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 6.00

0.020

0.909

142/1/1

6 रानू पुत्र तुलसीराम जाति सेहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 9.00

0.140

0.908

142/1/2

7 मथराबाई बेवा गुलाब जाति सहरिया पता मोहनियाखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी महेश पुत्र गुलाब जाति सहरिया पता मोहनियाखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी चंदाबाई पुत्री गुलाब जाति सहरिया पता मोहनियाखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी

सूरजबाई पुत्री गुलाब जाति सहरिया पता मोहनिया खेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 9.00

0.010

0.070

142/2/1

8 हरपालसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.34

0.120

0.232

146/1/1/3

9 कोमलसिंह पुत्र कल्यानसिंह जाति चमार पता मोहनियाखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 142/1/3

0.020

0.267

146/2

10 सोहनसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.21

0.100

0.365

146/3/1

11 इमरतबाई बेवा लालजी, जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी विष्णु पुत्र लालजी, जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी महेश पुत्र लालजी, जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी अरविन्द पुत्र लालजी, जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी विमलाबाई पुत्री लालजी, जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी नन्हीबाइ पुत्री लालजी, जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी कमलाबाई पुत्री लालजी , जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.26

0.010

0.365

146/3/2

12 मुकेशसिंह पुत्र चतरसिंह जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.21

0.090

1.818

156/2

13 हरगोविन्द पुत्र परमा जाति चमार पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार भू राजस्व 18.75

0.460

2.362

154

14 हरगोविन्द पुत्र परमा जाति चमार पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार भू राजस्व 18.75

0.030

0.188

144/1

15 नवल सिंह पुत्र अजब सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 76/2

0.010

0.188

144/2

16 धीरज सिंह पुत्र अजब सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.22

0.120

0.188

144/3

17 राजेन्द्र सिंह पुत्र अजब सिंह जाति राजपूत

1.690

12.383

कुल

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना :आवश्यक नहीं है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9686

क्र.-Q-20-21-भू-अर्जन-2021

अंतर्गत धारा -19 भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम मददूखेडी के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- मददूखेडी

जिला -विदिशा तहसील-कुरवाई

सर्वे नंबर

कुल अर्जित रकवा (हे.में) नाम कृषक/पिता का नाम / जाति/ ग्राम

क्र.

भूमि का कुल रकवा (हे.मे)

6

5

4

2

1

0.020

0.472

6/2/1/2/1

1 लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति कोरी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.06

0.209

0.209

6/2/1/2/2

2 साबिर खां पुत्र एवाजखां जाति मुसलमान पता मददूखेडी कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.06

0.400

0.785

6/2/2/1

3 बाबूखां पुत्र एवजखां जाति मुसलमान पता मददूखेडी कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.50

0.720

0.941

4 अफसाना बी पत्नि अलताफ खान जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.51

0.070

0.461

7/2/1

5 नन्हेखां पुत्र अमीर खां जाति मुसलमान पता बासौदा विदिशा म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 3/2/2

0.190

0.271

7/2/2

6 अरविंद कुमार पुत्र रतनचंद्र जाति जैन पता निवासी मंडीबामोरा बीना सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.37

0.080

0.156

8/1

7 लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति कोरी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.62

0.627

0.627

8/2/1

8 निजामुद्दीन खां पुत्र नामदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.236

0.356

8/2/2

9 अरविंद कुमार पुत्र रतनचंद्र जाति जैन पता निवासी मंडीबामोरा बीना सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.010

0.171

12/1

10 मनबाई बेवा सुखलाल जाति कौरी पता मददूखेडी कुरवाई विदिशा म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.86

0.400

1.835

9/2 10/1

11 छुट्टोबी बेवा मुस्ताक खां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भू राजस्व 1.14

0.420

2.561

80/1

12 दिनेश कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.82 9687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

नाम कृषक/ पिता का नाम /जाति/ग्राम

क्र.

कुल अर्जित रकवा (हे.में)

भूमि का कुल रकवा(हे.में)

6

5

4

2

1

0.070

1.402

80/2

13 रंजीत कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 8.31

14 लक्ष्मी नारायण मुकेश पुत्रगण कन्हैयालाल गीताबाई पुत्री कन्हैयालाल पुनाबाई बेवा कन्हैया लाल भाग 0.679/2.874 काशीराम पुत्र परसादी भाग 0.679 / 2.874 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

82

बाबू खाँ पुत्र एवजखॉ भाग 0.289 / 2.874

1.682

1.787

82/183/1

साबिरखॉ अलताफखॉ बाबूखॉ जाविरखॉ पुत्रगण एवजखॉ भाग ०. 279/2.874 समान भाग नि. देवली पाही मनबाई बेवा सुखलाल हरिशंकर धनीराम कल्याण रामसेवक गोविंद पुत्रगण सुखलाल, गोरीबाई, ममताबाई , विनीताबाई पुत्रीयां सुखलाल भाग 0.958 /3 . 874 समान भाग जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.06

0.550

1.045

82/183/2

15 इलासय खां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता मददूखेडी कुरवाई विदिशा म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.62

16 दंगला पुत्र गुल्ला, जाति रावत पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी

काशीराम पुत्र गुल्ला, जाति रावत पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी

0.400

1.714

83

धन्नु पुत्र गुल्ला, जाति रावत पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी

बिन्नी बाई पुत्री गुल्ला, जाति रावत पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी

लच्छोबाई पुत्री गुल्ला, जाति रावत पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी

जुगलियाबाई पुत्री गुल्ला, जाति रावत पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.06

17 नुरमोहम्मद खां व आयुबखां इदरीस खां पुत्रगण सुबेखा समान भाग 9.108/18.217, खलिदखां इलियास खां नहीमखां पुत्रगण राजमोहम्म्द भाग 3 .

2.000

2.905

84

036/18.217 भूमि स्वामी मेहराजखाआ नौसेखॉ, ऐजादखॉ पुत्रगण सुबेखॉ स.बा. 6.072/18. 217 जाति मुसलमान पता नि. ग्राम देवली भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.50

18

0.052

0.052

गनेशराम पूत्र मुंकन्दी पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1040/2427 भाग भूमि स्वामी घासीराम पुत्र सुक्का जाति ढीमर पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा

86

मध्य प्रदेश 0694/2427 भाग भूमि स्वामी

दरयाव सिंह पुत्र सुक्का जाति ढीमर पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0693/2427 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.37

0.157

0.157

88

19 काशीराम पुत्र वंशी जाति ढीमर पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9688

सर्वे नंबर

क्र.

नाम कृषक/ पिता का नाम / जाति/ ग्राम

कुल अर्जित रकवा (हे.में)

भूमि का कुल रकवा (हे.में)

6

5

4

2

1

20

4.340

6.825

89,90,91

नुरमोहम्मद खां व आयुबखां इदरीस खां पुत्रगण सुबेखा समान भाग 9.108/18.217, खलिदखां इलियास खां नहीमखां पुत्रगण राजमोहम्म्द भाग 3. 036/18.217 भूमि स्वामी मेहराजखाआ नौसेखों, ऐजादखॉ पुत्रगण सुबेखॉ स.बा. 6.072/18 . 217 जाति मुसलमान पता नि. ग्राम देवली भूमि स्वामी भू- राजस्व

0.370 21

1.399

92/1

रशीदखां पुत्र रहीस खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.50

0.080

0.273

92/2

22 जलील खां उर्फ पप्पू खां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00

23

1.411

1.411

93

नुरमोहम्मद खां, आयुबखां, इदरीश खां हसीनाबी कुरेशाबी छुट्टोबी पुत्रपुत्रीयां सुबेखा समान भाग 1.108 / 2.216 , समान भाग बीनाबी बेवा सूबेखॉ नोशेखॉ ऐजादखॉ मेहराजखॉ फईमनबी पुत्रपुत्रियां 0 . 924/2.216 समान भाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खलिदखां इलियास खां नहीमखां रुकसानाबी पुत्रपुत्रियां राजमोहम्म्द भाग ०. 184/2.216 समान भाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 6.31

24

0.920

1.839

94

इलासय खां पुत्र राज मो. अजहर खां पुत्र ऐजादखां भूमि स्वामी हनीफखां पुत्र नोशे खां, अफराजखां पुत्र मेहराखां समान भाग जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम देवली पाही समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 8.25

25

0.310

0.504

78/3/1

दंगला पुत्र मुल्ला जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 3.50

0.090

0.951

79

26 नुरमोहम्मद खां व आयुबखां इदरीस खां पुत्रगण सुबेखा समान भाग 9.108/18.217 , खलिदखां इलियास खां नहीमखां पुत्रगण राजमोहम्म्द भाग 3.036/18.217 भूमि स्वामी मेहराजखाआ नौसेखॉ, ऐजादखाँ पुत्रगण सुबेखॉ स.बा. 6.072 /18.217 जाति मुसलमान पता नि. ग्राम देवली भूमि स्वामी भू राजस्व 4.31

0.050 27

0.072

मनबाई वेवा सुखलाल जाति कौरी पता मददूखेडी कुरवाई विदिशा म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.38

28

0.322

0.322

रहीशखां पुत्र चुन्नू खां कुरैशी जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.66

0.290

1.090

29 इल्यास खां नाबा पुत्र राजमोहम्म्द अजहर खां नाबा. पुत्र ऐजाद खां हनीफ खां पुत्र नोशेखां अफराजखां नाबा. पुत्र मेहराजखां सर. पिता स्वयं जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 5.62

109/1 ,

0.040

0.491

30

110/1

मुन्ना पुत्र सुक्का जाति ढीमर पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.21

0.220

1.478

95/1

31 जलीलखा उर्फ पप्पू खां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.75

32

0.160

1.117

95/2

वहीद खां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00 9689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

क्र.

नाम कृषक /पिता का नाम/ जाति/ग्राम

कुल अर्जित रकवा (हे.में)

भूमि का कुल रकवा (हे.मे)

6

5

4

2

1

0.130

1.398

95/3

33 रशीदखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.25

34

1.050

2.905

96

नुरमोहम्मद खां व आयुबखां इदरीस खां पुत्रगण सुबेखा समान भाग 9.108/18.217, खलिदखां इलियास खां नहीमखां पुत्रगण राजमोहम्म्द भाग 3 . 036/18.217 भूमि स्वामी मेहराजखाआ नौसेखॉ, ऐजादखॉ पुत्रगण सुबेखॉ स.बा. 6.072/18 . 217 जाति मुसलमान पता नि. ग्राम देवली भूमि स्वामी भू राजस्व 3.50

35

0.010

0.366

108

नुरमोहम्मद खां व आयुबखां इदरीस खां पुत्रगण सुबेखा समान भाग 9.108/18.217, खलिदखां इलियास खां नहीमखां पुत्रगण राजमोहम्म्द भाग 3 . 036/18.217 भूमि स्वामी मेहराजखाआ नौसेखॉ, ऐजादखॉ पुत्रगण सुबेखॉ स.बा. 6.072 /18 . 217 जाति मुसलमान पता नि. ग्राम देवली भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.62

0.440

0.440

97/1/1 , 97/3 , 98/1, 98/3

36 गनेशराम पूत्र मुंकन्दी पता मद्दूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1040/2427 भाग भूमि स्वामी घासीराम पुत्र सुक्का जाति ढीमर पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0694/2427 भाग भूमि स्वामी दरयाव सिंह पुत्र सुक्का जाति ढीमर पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0693/2427 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.63

0.171

0.171

97/1/2, 98/1/2

37 मुन्ना पुत्र सुक्का जाति ढीमर पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.03

38

0.037

0.037

97/2, 98/2

मिन्टु पुत्र लक्षमन जाति ढीमर पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी कल्लू पुत्र लक्षमन जाति ढीमर पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी खुमान पुत्र पुत्र लक्षमन जाति ढीमर पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.34

39

0.125

0.125

100

नुरमोहम्मद खां व आयुबखां इदरीस खां पुत्रगण सुबेखा समान भाग 9.108/18.217, खलिदखां इलियास खां नहीमखां पुत्रगण राजमोहम्म्द भाग 3. 036/18.217 भूमि स्वामी मेहराजखाआ नौसेखॉ, ऐजादखॉ पुत्रगण सुबेखॉ स.बा. 6.072/18. 217 जाति मुसलमान पता नि. ग्राम देवली भूमि स्वामी भू राजस्व 0.50 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9690

सर्वे नंबर

नाम कृषक/पिता का नाम/ जाति/ग्राम

क्र.

कुल अर्जित रकवा (हे.मे)

भूमि का कुल रकवा (हे.मे)

6

5

4

2

1

40

1.200

2.895

178/1, 178/2

नुरमोहम्मद खां व आयुबखां इदरीस खां पुत्रगण सुबेखा समान भाग 9.108/18.217, खलिदखां इलियास खां नहीमखां पुत्रगण राजमोहम्म्द भाग 3. 036/ 18.217 भूमि स्वामी मेहराजखाआ नौसेखों, ऐजादखॉ पुत्रगण सुबेखॉ स.बा. 6.072/18. 217 जाति मुसलमान पता नि. ग्राम देवली भूमि स्वामी भू राजस्व 1.84

41 रहीशखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी

वहीदखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी

रशीदखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी

0.150

2.090

173, 174

जलीलखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी

इल्यासखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी

अनीशाबी पुत्री जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी

विल्लोवी पुत्री जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी

0.120

0.418

42

3/1

भू राजस्व 8.13 दिनेश कुमार पुत्र रमेश सिंह जाति कोरी पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.23

0.010

0.282

43

3/2/1

लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति कोरी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.33

0.020

0.282

44

3/2/2

मुकेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति कोरी पता मदूखेड़ी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.010

0.189

22/5

45 धनीराम पुत्र सुखलाल जाति कोरी पता मददूखेडी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.040

0.188

22/4

46 रामसेवक पुत्र सुखलाल जाति कोरी पता मददूखेडी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.040

0.188

22/3

47 हरिशंकर पुत्र सुखलाल जाति कोरी पता मददूखेडी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.030

0.188

48 कल्यान पुत्र सुखलाल जाति कोरी पता मददूखेडी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.030

0.188

49

22/1

गोविन्द सिंह पुत्र सुखलाल जाति कोरी पता मददूखेडी कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 7.23

0.350

1.610

50

23/1

संजीदा बी पत्नि बन्नेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00

0.360 51

1.672

23/2

संजीदा बी पत्नि निजमाउद्दीन खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00 9691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

क्र.

नाम कृषक/ पिता का नाम/ जाति/ग्राम

कुल अर्जित रकवा (हे.मे)

भूमिका कुल रकवा (हे.मे)

6

5

4

1

0.330

1.672

23/3

2 52 कलीमनबी पत्नी अय्यूब खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00

0.450

2.362

34/1

53 हजाराबी पत्नी रियाजखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.06

54

0.310

1.045

34/2

बियाबी पत्नी अहमदनूरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00

1.360

1.913

41/1

55 नानकी पुत्री सरदार लक्ष्मनसिंह जाति सिख पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय वृक्षारोपण हेतु राजकुमारी पुत्री सरदार लक्ष्मनसिंह जाति सिख पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय वृक्षारोपण हेतु गुरूदेव कौर पुत्री सरदार लक्ष्मनसिंह जाति सिख पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय वृक्षारोपण हेतु हरिसिंह पुत्र सरदार लक्ष्मनसिंह जाति सिख पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय वृक्षारोपण हेतु भू राजस्व 1.16

56

0.630

41/2

1.913

कुन्दनमल पिता हरकचंद जाति ओसवाल पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय वृक्षारोपण हेतु भू राजस्व 1. 16

57

0.040

58

0.533

हीरालाल पुत्र नथुआ जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू.रा.शा. 54/1

58

0.040

52/2

0.488

खचौरा पुत्र सडुआ जाति चमार पता पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 2.00

59

0.080

0.285

52/1

लक्ष्मन पुत्र जवाहर जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 1.00

60

0.100

175

0.345

रहीशखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी वहीदखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी रशीदखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी जलीलखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी इल्यासखां पुत्र जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी अनीशाबी पुत्री जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी विल्लोवी पुत्री जरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामीभू राजस्व 8.13

0.512 61

0.512

176/1

खचौरा पुत्र सडुआ जाति चमार पता पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 2.00

योग

25.071

60.174

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है । A [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9692

क्र.-Q-20-21- भू-अर्जन-2021

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम कोठा के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए *आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-कोठा

जिला-विदिशा तहसील-कुरवाई

सर्वे नंबर

क्र.

नाम कृषक/पिता का नाम / जाति/ग्राम

कुल अर्जित रकवा (हे.में)

भूमि का कुल रकवा (हे.में)

6

5

4

2

1

0.042

0.042

117/1

1 बेनी प्रसाद पुत्र कोमल प्रसाद जाति ब्राहमण नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 71/3

1.546

1.546

122/2

2 बेनी प्रसाद पुत्र कोमल प्रसाद जाति ब्राहमण नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 8.50

0.060

0.100

116/1

3 बालाराम, लालाराम पुत्रगण बाबूलाल, गजरी बाई बेवा बाबूलाल जाति गड़रिया पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 11/1

0.100

0.407

116/2

4 वर्षा पुत्री हीरालाल, जाति गड़रिया पता विदिशा मध्य प्रदेश 927/1649 भाग भूमि स्वामी, मोतीलाल, काशीराम, फूलसिंह, मोहरसिंह , वीरसिंह पुत्रगण कन्हैयालाल, रामवती बाई पत्नि प्रभुलाल पुत्री कन्हैयालाल , कुसुमबाई पत्नि घनश्याम पुत्री कन्हैयालाल जाति गड़रिया पता विदिशा मध्य प्रदेश 408/1649 भाग भूमि स्वामी, बुंदेल सिंह पुत्र भागीरथ जाति गड़रिया पता विदिशा मध्य प्रदेश 314/1649 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 82

0.105

0.125

116/3

5 नारायण सिंह (0.196/ 1.345) , थोवन सिंह (0.195/1 . 345) , कैलाश सिंह (0.118/1.345) पुत्रगण हरिराम जाति गड़रिया माधोप्रसाद पुत्र श्यामलाल व दिनेश पुत्र बेनी प्रसाद भाग समान (0.418/ 1.345) व देवेन्द्र कुमार पुत्र सुन्दर लाल भाग (0.418/ 1.345) जाति ब्राहमण, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.080

0.100

116/4

6 बुंदेलसिंह, भैरोसिंह पुत्रगण भागीरथ भाग 1.820/ 2.274 पानबाई बेवा भागीरथ भाग 0.454/ 2.274 जाति गडरिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 11/3 9693 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

0.240

0.240

117/2

7 वर्षा पुत्री हीरालाल , जाति गड़रिया पता विदिशा मध्य प्रदेश 927/1649 भाग भूमि स्वामी , मोतीलाल , काशीराम , फूलसिंह, मोहरसिंह, वीरसिंह पुत्रगण कन्हैयालाल , रामवती बाई पत्नि प्रभुलाल पुत्री कन्हैयालाल, कुसुमबाई पत्नि घनश्याम पुत्री कन्हैयालाल जाति गड़रिया पता विदिशा मध्य प्रदेश 408/1649 भाग भूमि स्वामी, बुंदेल सिंह पुत्र भागीरथ जाति गड़रिया पता विदिशा मध्य प्रदेश 314/1649 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 82

0.125

0.125

118

8 अरविंद कुमार, शिव कुमार पुत्रगण सुन्दरलाल जाति ब्राहम्ण भाग समान निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 96/3

0.060

0.125

115/1

9 बालाराम, लालाराम पुत्रगण बाबूलाल , गजरी बाई बेवा बाबूलाल जाति गड़रिया पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 11/1

0.010

0.132

115/3

10 नारायण सिंह (0.196 / 1.345) , थोवन सिंह (0.195 / 1 . 345), कैलाश सिंह (0.118/1.345) पुत्रगण हरिराम जाति गड़रिया माधोप्रसाद पुत्र श्यामलाल व दिनेश पुत्र बेनी प्रसाद भाग समान (0.418/ 1.345) व देवेन्द्र कुमार पुत्र सुन्दर लाल भाग (0.418/ 1.345) जाति ब्राहमण, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.083

0.083

115/4

11 बेनी प्रसाद पुत्र कोमल प्रसाद जाति ब्राहम्ण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 71/3

0.082

0.464

115/5

12 बुंदेलसिंह, भैरोसिंह पुत्रगण भागीरथ भाग 1.820/ 2.274 पानबाई बेवा भागीरथ भाग 0.454/ 2.274 जाति गडरिया नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. शा. 11/3

0.325

0.353

114/1

13 जगन्नाथ पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहमण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 66/2

0.038

0.353

114/2

14 रामश्री बाई बेवा तुलसीराम जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.00

0.742

0.742

119

15 देवेन्द्र कुमार पुत्र सुंदरलाल जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.50

0.063

0.063

121

16 अरविंद कुमार, शिव कुमार पुत्रगण सुन्दरलाल जाति ब्राहम्ण भाग समान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 120/1

1.000

1.553

120/1

17 रामवती बाई पुत्री नर्बदा प्रसाद जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 16.00 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9694

18 अरविंद कुमार, शिव कुमार पुत्रगण सुन्दरलाल जाति ब्राहम्ण भाग समान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा. शा. 96/3

19 अरविंद कुमार पुत्र सुंदरलाल जाति ब्राहम्ण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 7.50

20 भारतसिंह पुत्र पूरन सिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 12.00

21 श्रीमति कृष्णाबाई पत्नि सीताराम जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 4.00

22 उपेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह जाति दांगी पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 48/2/1

23

( उपेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह जाति दांगी पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 48/2/1

24 थानसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 2/1 थानसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम 25

26 महेन्द्र सिंह पुत्र रामलाल दांगी जाति दांगी पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 2/3

27 धरमेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह जाति दांगी, पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 48/2/2

28 प्रकाश बाबू, कामता प्रसाद, महेशबाबू पुत्रगण रामचरण भूमि स्वामी भू राजस्व 8.22

29 अमितकुमार पुत्र सालिगराम जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूमि स्वामी भू राजस्व 9.00

30 महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 60/1

31 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहमण्पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 96/2/1

32 जगन्नाथ पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहमण पता कोठा कुरवाई मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 66/2

0.540

1.666

120/2

1.547

1.547

122/1

3.846

3.846

127/1

1.045

1.045

127/2

0.230

0.230

128

0.188

0.362

129/1

0.624

0.167 129/2

0.163

0.163

154

0.424

1.860

129/3

0.239

1.125

129/4

0.600

1.583

130/1

0.905

1.583

130/2

0.500

1.254

131/1

0.016

0.685

131/4

0.403

2.421

150/3/4 9695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

0.404

1.097

150/3/5/3

33 दुर्गाप्रसाद पुत्र तुलसीराम नाना पत्नि जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 66/1/1

0.110

0.662

150/3/5/2

34 बृजेश शर्मा पुत्र माधौसिंह जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 136/2/1

0.052

0.146

136/2/1

35 बृजेश शर्मा पुत्र माधौसिंह जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 5.00

0.138

0.183

132/1

36 महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 60/1

0.100

0.183

132/2

37 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहमण्पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 96/2/1

0.122

0.240

134

38 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल

जाति ब्राहमण्पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 96/2/1

0.500

0.805

135

39 प्रकाश , विनोद, रामकृष्ण पुत्रगण कमल सिंह, व सुनीता बाई, कृष्णा बाई, प्रभा बाई पुत्रीगण कमल सिंह भाग समान जाति गडरिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मथुरा प्रसाद, नारायण प्रसाद , लक्ष्मण प्रसाद, नवनीतराम, भारत सिंह पुत्रगण कालूराम , शांतिबाई पुत्री कालूराम भाग समान जाति गडरिया पता कोठा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.021

0.078

149/1/3

40 दुर्गाप्रसाद पुत्र तुलसीराम नाना पत्नि जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 66/1/1

0.200

2.111

153

41 आदित्य सिंह नाबालिक पुत्र बृजेन्द्र सिंह सरपरस्त पिता स्वंय जाति दांगी पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.010

0.094

142

गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल

42

जाति ब्राहमण्पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 96/2/1

0.357

0.732

133

43 प्रकाश, विनोद, रामकृष्ण पुत्रगण कमल सिंह, व सुनीता बाई, कृष्णा बाई, प्रभा बाई पुत्रीगण कमल सिंह भाग समान जाति गडरिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मथुरा प्रसाद, नारायण प्रसाद , लक्ष्मण प्रसाद, नवनीतराम, भारत सिंह पुत्रगण कालूराम, शांतिबाई पुत्री कालूराम भाग समान जाति गडरिया पता कोठा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

17.528

32.878

कुल योग :

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9696

क्र.-Q-20-21- भू-अर्जन-2021

अंतर्गत धारा -19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम हरसदूखेडी के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित *** सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- हरसद्‌दूखेडी

जिला -विदिशा -तहसील- कुरवाई

सर्वे नंबर

क्र.

नाम कृषक / पिता का नाम/ जाति/ग्राम

कुल अर्जित रकवा (हे.मे)

भूमि का कुल रकवा (हे. में)

4

5

3

2

1

0.350

0.543

2

1 कमलसिंह पुत्र गम्पे जाति चिडार पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी काशीराम पुत्र गम्पे जाति चिडार पता हरसूद खेड़ कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी घनश्याम पुत्र गम्पे जाति चिडार पता हरसूद खेड़ कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रूपसिंह पुत्र गम्पे जाति चिडार पता हरसूद खेड़ कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी बसन्तलाल पुत्र गम्पे जाति चिडार पता हरसूद खेड़ कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रतीबाई पुत्री गम्पे जाति चिडार पता हरसूद खेड़ कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विमलाबाई पुत्री गम्पे जाति चिडार पता हरसूद खेड़ कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मुन्ना अवध पप्पूराजेशराजकुमार पुत्र गण करन जाति चिडार पता हरसूद खेड़ कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.800

3.992

3/1/2/1

2 बलरामसिंह पुत्र लक्षमनसिंह जाति दांगी, पता गिटोला पाही कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 17.08

0.630

1.988

3/1/2/2

3 लक्षमनसिंह पुत्र देवीसिंह जाति दांगी, पता गिटोला पाही कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.070

2.100

3/1/1

4 हजमा खालिदरियाज पुत्र खालिदरियाज जाति मुसलमान पता निवासी देवली पाही कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नगमा बी बेवा खालिदरियाज जाति मुसलमान पता निवासी देवली पाही कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सुमैया पुत्री खालिदरियाज जाति मुसलमान पता निवासी देवली पाही कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मरिया पुत्री खालिदरियाज जाति मुसलमान पता निवासी देवली पाही कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.040

0.290

3/2/1

5 सुरेन्द्र पुत्र जगदीशप्रसाद जाति ब्राहमण, पता निवासी ग्राम कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 14.00

0.270

3.135

6 नीलेश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण

0.920

2.845

15/1/1/2

7 सुरेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण 9697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

क्र.

नाम कृषक/ पिता का नाम / जाति/ ग्राम !

2

1

8 अफसर खॉ मेवाती पुत्र इस्माईल खॉ जाति मुसलमान

9 इरशादखों मेवाती पुत्र सरवरखों जाति मुसलमान

10 इब्राहीमखॉ पुत्र मुंशीखॉ जाति मुसलमान

11 श्रीमति फरजाना पत्नि इब्राहीम खाँ जाति मुसलमान

12 इशहाकखों, अशफाकखों, अस्ताकखों सईदखाँ, सगीरखों पुत्रगण छोटेखों खॉ, समीनावी , शकीलावी पुत्रीयां छोटेखॉ जाति मुसलमान

K

13 शाहिदखों भाग 0.308/2.769 साबिरखॉ भाग 1.836/ 2.769 शाकिरखॉ भाग 0.308 / 2.769 पुत्रगण सूबेखों व फजिलनवी पुत्री सूबेखॉ भाग 0.309/ 2.769 जाति मुसलमान

14 इशहाकखां असफाकखांअस्ताकखांशहीदखांसगीरखां पुत्रगणछोटेखांसमीनाबीशकीलाबी पत्री छोटेखां जाति मुसलमान पता हरसूदखेड कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

15 घिस्सू पुत्र सुमईया जाति चमार

16 कोशाबाई बेवा कन्छेदी जाति चमार

17 हाजरावी पत्नि मुँशीखों जाति मुसलमान

18 अटुआ पुत्र गोकलिया जाति चमार

19 अनीसखों पुत्र गुलशेरखॉ जाति मुसलमान

20 मुस्ताकखों पुत्र गुलशेरखॉ जाति मुसलमान

21 मुस्ताकखों पुत्र गुलशेरखों जाति मुसलमान

22 इशहाकखाँ , अशफाकखॉ, अस्ताकखों, सईदखॉ, सगीरखॉ पुत्रगण छोटेखॉ खॉ, समीनावी, शकीलावी पुत्रीयाँ छोटेखॉ जाति मुसलमान

कुल योग

सर्वे नंबर

कुल अर्जित रकवा (हे.में) भूमि का कुल रकवा (हे. में)

4

5

3

0.100

0.197

18/1/1

0.295

0.973

18/1/2

0.260

1.171

18/2

0.420

0.470

18/3

1.100

1.944

20/1/2

0.857

0.190

20/3

0.010

0.010

21/1/2

0.100

0.825

21/ 1क/ 1

0.826

0.240

21/ 1क/2

0.418

0.418

21/5

0.440

4.047

22/1/2

0.690

2.006

39, 40/2, 41/2, 41/1/1क

0.110

1.108

40/1, 41/1/1 / 1ख

0.010

0.649

55/1

0.230

2.005

55/2

7.693

32.399

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9698

क्र.- Q-20-21-भू-अर्जन-2021

अंतर्गत धारा -19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम बिहारीपुर के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- बिहारीपुर

जिला -विदिशा तहसील-गंजबासौदा

सर्वे नंबर

नाम कृषक/पिता का नाम/ जाति/ ग्राम

क्र.

कुल अर्जित रकवा (हे.मे)

भूमि का कुल रकवा (हे .में)

5

4

3

2

1

0.050

1.129

147

1 चैनसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति यादव पता बिहारीपुर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.92 A

0.050

0.610

146/1

2 लखनसिंहपुत्रभगवान सिंहअकलवतीपुत्रीभगवानसिंह वटोवाई बेवा भगवानसिंह * जाति रघुवन्शी पता बिहारीपुर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1653/2204 भाग भूमि स्वामी रानीपुत्रीभूरेसिंहकिरणबेबाभूरेसिंह दिनेश पुत्र भूरेसिंह जाति रघुवन्शी पता बिहारीपुर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 551/2204 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.90

0.010

0.509

3

146/2

रामस्वरूप पुत्र निरपतसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00

0.100

0.599

4

144/1/1

चतराबाई बेवा थोवन जाति शहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू-राजस्व 3.08

0.090

0.600

5

144/1/2

देवचन्द पुत्र थोवन जाति शहरिया पता बिहारीपुर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू- राजस्व 3.09

0.010

0.599

144/1/3

6 भागीरथ पुत्र थोवन जाति शहरिया पता बिहारीपुर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू- राजस्व 3.08

0.020

0.489

7

141/2/2

रामस्वरूप पुत्र निरपतसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.47

0.060

0.394

141/3/1

8 नवलसिंह पुत्र सनमानसिंह जाति रघुवंशी जाति पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.48

0.015

0.720

9

139/2

लक्ष्मनसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.80

0.090

1.050

138/2

10 उमका ररामकृष्ण राधेनावापुत्रगुडड्नंसरपरस्त मुन्नीबाई बेवा गुड्डन जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू-राजस्व 5.00

0.040

1.045

138/3

11 अवध पुत्र रामप्रसाद जाति चिढ़ार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू- राजस्व 5.00

0.209

0.209

137

12 विमलाबाई वेवा हीरा भूमि स्वामी सुनीता गीता पुत्रियाँ हीरा 0.069 समान भाग भूमि स्वामी अमोली किरन पुत्रगण वल्देवा जाति काछी पता निवासी ग्राम 0.040 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.50 9699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

क्र.

नाम कृषक/ पिता का नाम/ जाति/ग्राम

कुल अर्जित रकवा (हे.मे)

भूमि का कुल रकवा(हे.मे)

5

4

3

2

1

0.005

0.026

76/1

13 गुमानसिंह पुत्र सौभाग्यसिंह जाति रघुवंशी पता बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.33

0.005

0.026

14

76/2

शान्तीबाई बेवा जगन्नाथसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में वन्धक है । भूराजस्व 0.32

0.042

0.042

68

15 विनोद पुत्र जसवंत सिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.50

0.200 16

0.570

38/3/2

महेन्द्रसिंह पुत्र कमरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता बिजया बैंक शाखा बासौदा में बंधक हे भू.रा.शा 23/2

0.200

0.569

38/4/2

17 महेन्द्रसिंह पुत्र कमरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता बिजया बैंक शाखा बासोदा में बंधक हे भू.रा.शा 23/2

0.250

1.672

18

37/1

बबीता पुत्री गुमानसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाव नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में वन्धक है भू- राजस्व 2.00

0.330

2.154

19

37/2

शान्तीबाई बेवा जगन्नाथसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में वन्धक है । भूराजस्व 2.56

0.030

0.282

19/3/2/2

20 शिवकुमार पुत्र तखतसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.33

0.209

0.209

35

21 जसवंतसिंहमद नसिंह पुत्र बाबूलाल जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.50

0.110

1.254

36/1/1

22 नन्नीबाई बेवा बालाराम जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 12.50

0.060

0.543

36/1/2

23 नथनसिंह पुत्र भूरेसिंह जाति रघुवन्शी पता बिहारीपुर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00

0.060

0.544

36/1/3

24 तखतसिंह पुत्र बालाराम जाति रघुवन्शी पता बिहारीपुर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 5.00

0.010

0.021

25

36/2

Jay कैलाशगजराजकोमललल्लूपुत्रखचोरागयाबाईवेबा खचोराभगवती पुत्री खचोरा पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण माग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.37

0.104

0.104

34/1

26 तखतसिंह पुत्र बालाराम जाति रघुवन्शी पता बिहारीपुर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.26

0.105

0.105

34/2

2.464 27 नथनसिंह पुत्र भूरेसिंह जाति रघुवन्शी पता बिहारीपुर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.25

16.074

योग

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9700

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर 2021

प्र. क्र. 23 - अ- 82-21-22.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 07 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज ( ग) ग्राम- भूरेरू

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

(3)

(1)

(4) (2)

45/1/2/1 बेगमगंज

रायसेन

भूरेरू

46/1/1/1/1/1

46/1/1/1/1/2

46/1/1/1/2

46/1/1/2

46/1/3

46/2

47

49

53/2, 92

81/2/1

83/1

83/2

84

85

86/2

86/3

88/1

88/2

89

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 की उपधारा

का वर्णन अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(8) (7)

(5)

(6) 0.421

बीना सिंचाई परियोजना

0.615

कार्यपालन यंत्री, बीना

1.150

1.405

परियोजना , जल संसाधन

2.570

2.250

के अंतर्गत मंडिया बॉध से डूब प्रभावित हेतु.

संभाग राहतगढ़ , जिला

0.060 सागर .

0.647

0.971

0.971

0.121

0.121

0.122

2.023

0.809

0.752

0.061

0.154

0.016

0.721

0.121

0.231

0.097

0.886

0.166

0.064

0.466

0.405

0.214

0.336

0.061

0.016

0.069

0.033

0.016

0.016

0.008

0.008

0.012

0.012 9701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

90

93

96/1

96/2

96/3

97

98

99/1/1

99/1/2

99/2/1

99/2/2

100

101/1

101/2

102/3

103/2

104

108/1

108/2

127

135/2

138/1

182

394/47

396/47/1/1

396/47/1/2

396/47/2

409/182

(8)

(7)

(6)

(5)

0.429

0.429

0.579

0.579

0.057

0.057

0.056

0.056

0.053

0.053

0.219

0.219

0.793

0.793

0.250

0.250

0.195

0.195

0.348

0.348

0.348

0.348

0.101

0.101

0.016

0.069

0.073

0.073

0.032

0.053

0.032

0.089

0.040

0.332

0.060

0.429

0.061

0.332

0.004

0.053

0.012

0.113

0.008

0.045

0.016

0.113

0.283

0.283

1.076

1.076

0.571

0.571

0.510

0.510

0.040

0.109

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24- अ- 82-21-22.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के खाने (08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 07 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

(1) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका-बेगमगंज (ग) ग्राम- मडिया निवारी 9702

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक धारा 11 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

कुल रकबा

(हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1) (2)

2/1 बेगमगंज मडिया

रायसेन

2/2

निवारी

3/1

3/2

4/1

4/2

5

6

7

8/1, 9

8/2, 9

10/1

10/2

12/1

12/2

12/3

12/4

13/1

13/2

13/3

13/4

13/5

13/6

23/1

23/2

57

58

59

64

74/1/1

74/1/2

74/2, 83

75

77

78 (2) द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(7)

(8) (6)

(5)

0.089

0.089

0.093

0.093

0.118

0.118

0.117

0.117

कार्यपालन यंत्री, बीना बीना सिंचाई परियोजना परियोजना, जल संसाधन के अंतर्गत मंडिया बॉध संभाग राहतगढ़ , जिला से डूब प्रभावित हेतु. सागर .

0.134

0.134

0.133

0.133

0.121

0.121

0.870

0.870

0.186

0.186

0.489

0.570

1.450

0.917

1.230

1.230

1.364

1.364

0.069

0.069

0.275

0.275

0.356

0.356

0.081

0.081

0.061

0.061

1.412

1.412

0.668

1.137

0.850

1.497

0.592

0.992

0.075

0.607

0.657

0.250

0.658

0.070

0.101

0.338

0.239

0.239

1.117

0.315

0.279

0.162

0.570

0.513

1.542

1.024

0.405

0.316

1.805

1.805

0.162

0.162

0.085

0.085 9703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(8)

(6)

(3)

(7)

(2)

(4)

(5)

(1)

0.300

79/1

0.300

0.299

79/2

0.299

0.295

80

0.295

81

1.015

1.015

82

0.490

0.490

0.283

1.611

85

0.040

86/1

0.130

0.162

0.958

86/2

87

0.975

0.230

1.408

0.303

88/1

0.680

0.166

89

0.111

1.068

90/3

0.111

90/4

0.801

92/1

0.511

0.162

135/1

0.170

0.030

0.425

0.019

135/2

0.030

136/1/2

0.468

0.231

0.011

136/2

0.277

0.020

153/1/1

0.235

158/2/1/1

0.061

0.653

0.653

160/1

0.323

160/2/1

0.323

0.324

0.324

160/2/2

367/1/1

0.223

0.223

0.041

0.041

367/1/2

0.040

367/1/3

0.040

0.121

367/2

0.121

0.239

0.005

378

0.295

0.295

396

0.008

0.405

397

0.098

0.098

399/3/1/1

0.056

0.056

399/3/1/2

0.393

0.393

399/3/2

0.235

0.235

399/3/3

412/130/5

0.951

0.041

शा नं. 413/130

0.081

0.101

418/58

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82-21-22 .- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 9704

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 07 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

भूमि का विवरण-

( 1 )

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका-बेगमगंज

(ग ) ग्राम- ढिमरोली

अनुसूची

भूमि का विवरण

खसरा जिला

ग्राम का

तहसील

क्रमांक

नाम

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

148

0.781

रायसेन बेगमगंज ढिमरोली

0.405

151/1

0.809

152/1

0.227

160

0.789

161

0.825

164

166

0.384

0.555

167/1

1.153

167/2

0.979

170/1

170/2

0.332

0.644

171

3.043

172

0.093

178/2/1/1

181/1

1.753

1.270

183/2/1/1/1

183/2/1/1/2 0.809

183/2/2

0.607

185

0.426

187

0.259

189

0.081

0.571

190

0.045

191

0.073

192

0.105

194

0.113

195

196

0.890

0.211

197/2

199/2

0.202

धारा 11 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2) द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(7)

(8) (6)

0.016 कार्यपालन यंत्री, बीना बीना सिंचाई परियोजना 0.081

0.101

परियोजना, जल संसाधन के अंतर्गत मंडिया बॉध संभाग राहतगढ़, जिला से डूब प्रभावित हेतु.

0.040 सागर.

0.008

0.008

0.081

0.012

0.149

0.080

0.081

0.024

0.222

0.012

1.461

0.324

0.090

0.047

0.045

0.113

0.012

0.008

0.020

0.012

0.040

0.012

0.028

0.024

0.012 9705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(8)

(6)

(7)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.061

0.061

235

0.008

0.397

236

0.161

0.563

237

0.081

0.219

238

0.065

3.120

239/2

0.161

1.744

240

0.959

0.959

241/1

3.104

3.104

241/2

1.396

1.396

242/1

1.073

1.073

242/2/1

0.279

0.279

0.141

0.141

243/1/1

0.607

0.607

243/1/2

0.251

0.251

243/1/3

0.364

0.364

243/2/1

0.182

0.384

243/2/2

1.226

1.477

244/1/1

1.012

1.012

244/1/2

1.522

1.619

244/2/1

0.561

2.019

244/2/2

0.093

2.392

245/1

0.027

0.202

254/1

0.030

0.256

254/2

0.020

0.105

255

0.045

0.045

257

1.113

1.113

259/1/1

0.523

0.910

259/1/2

1.125

1.125

260/1/1

1.388

1.388

260/1/2

0.781

0.781

260/2/1

0.676

0.757

260/2/2

0.515

1.976

263/1

0.723

2.023

263/2/1

0.016

0.129

263/2/2

0.263

1.699

267/1/1/1

0.487

1.700

267/1/1/2

0.141

0.809

267/1/2

0.941

1.619

267/2/2

0.045

0.267

277/160

0.101

1.655

281/183/1

0.141

1.214

281/183/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9706

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.089

284/179/2/1

0.558

287/243/1/1

0.137

287/243/1/2

0.135

287/243/1/3

0.425

287/243/2/1

0.424

287/243/2/2

1.368

288/185

(8) (7)

(6)

0.028

0.558

0.137

0.135

0.425

0.339

0.627

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 44- अ- 82-21-22.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 07 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला - रायसेन

(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज

(ग) ग्राम- मूडला चावल

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

ग्राम का नाम

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.405

154/1/1

बेगमगंज मूडला

रायसेन

0.097

159/1

चावल

0.405

159/2

0.486

160/1

0.704

160/2

0.194

165/1

0.081

165/2

0.550

169/1

0.434

169/2/1

0.322

169/2/2

1.011

171/1/2/4

1.011

171/1/2/5

0.085

171/1/2/6

0.955

172/1

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 की उपधारा

का वर्णन (2) द्वारा प्राधिकृत

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

अधिकारी

(8)

(7)

(6)

बीना सिंचाई परियोजना 0.061 कार्यपालन यंत्री, बीना

के अंतर्गत मंडिया बॉध 0.004 परियोजना, जल संसाधन

0.012

से डूब प्रभावित हेतु.

संभाग राहतगढ़, जिला

0.071 सागर.

0.042

0.024

0.016

0.020

0.020

0.021

0.049

0.141

0.020

0.012 9707

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

172/2

173/1/1

173/1/2

173/2/2

174/1

174/2

175

177

179

180

181

185/1

185/2

186/2

187

188/2/1

188/2/2

189/1/1

190

192

193

194/1/1

194/1/2

196/1

196/2/2

196/2/3

197/1

197/2

199/1/1/1

199/1/1/2

199/1/2

199/2/1

199/2/2

199/2/3

199/3

(8)

(7)

(6)

(5)

0.037

0.724

0.129

0.809

0.154

1.453

0.142

0.579

0.050

0.259

0.079

0.263

0.036

0.036

0.040

0.239

0.028

0.186

0.161

0.450

0.065

0.963

0.279

2.906

0.024

0.097

0.040

0.405

0.097

0.497

0.152

1.205

0.029

0.029

0.089

1.500

0.259

0.295

0.169

0.243

0.349

0.388

0.465

1.821

0.101

1.821

0.153

0.259

0.089

0.041

0.089

0.057

0.057

0.057

0.024

0.089

0.161

1.688

0.233

2.214

0.242

1.715

0.032

0.425

0.102

0.425

0.175

1.619

0.148

0.729 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9708

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2.456

0.161

200

0.065

0.271

201

0.024

0.304

202

0.239

0.239

203/1

0.066

0.915

203/2

0.032

0.915

203/3

0.076

2.025

204/1

0.028

0.660

204/2

0.065

2.140

204/3

0.088

0.389

204/4

0.093

0.230

205/5

0.096

0.032

206/1/1/5

0.061

1.756

206/1/2/1

0.101

0.745

225

0.041

0.668

226/1

0.493

4.961

226/2

0.121

1.321

227/3/228

0.130

2.016

227/4/228

0.070

0.866

287/1

0.809

0.011

287/2/1/4

0.036

1.461

293/1/294

0.035

1.416

293/2/2/294

0.016

1.670

293/3/294

293/4

0.036

1.680

शा.न. 294

293/5

0.030

0.534

शामिल नम्बर 294

0.016

0.202

293/6/294

1.068

0.032

295

0.008

2.497

296

0.315

1.015

297/1

0.162

0.935

297/2/1

0.251

0.809

297/2/2

0.040

0.121

304/187/2

0.153

0.161

306/192/1/2

0.041

0.809

307/172

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

9709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

प्र. क्र. 31 - अ- 82-21-22.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 07 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज (ग) ग्राम- कल्याणपुर

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

(4)

2 (2) बेगमगंज

(1) रायसेन

(3) कल्याणपुर

3

4

5

6

7/7/3, 259

7/7/4, 259

8

9/1

9/2

10/2, 13

11

12/1

12/2

23

24

25

26

27

28/1

28/2

29

30

31

32

33/1

33/2, 34/1 , 34/2, 34/3 धारा 11 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(8)

(7)

(6)

(5)

1.400

1.400 कार्यपालन यंत्री, बीना बीना सिंचाई परियोजना 0.721

0.721

0.178

0.178

के अंतर्गत मंडिया बॉध से डूब प्रभावित हेतु.

0.121

0.121

परियोजना , जल संसाधन संभाग राहतगढ़ , जिला सागर.

0.190

0.190

2.186

2.586

1.553

1.553

0.279

0.279

0.409

0.348

0.408

0.408

0.303

0.303

0.263

0.263

0.231

0.231

0.231

0.166

0.234

1.437

0.413

0.413

0.085

0.085

0.109

0.109

0.105

0.105

0.101

0.101

0.097

0.097

0.097

0.097

0.089

0.089

0.085

0.085

0.619

0.619

0.182

0.182

1.991

1.991 9710

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

(3)

(5) (1)

(2)

(4)

33/2/1, 33/2/2 ,

1.991

34/3

35

0.372

36

0.210

37

0.101

38

0.340

39

0.223

40

0.417

0.105

41/1

0.109

41/2

42

0.109

43

0.304

44/1

0.318

44/2

0.318

47

0.555

0.607

48

0.182

49/1

49/2

0.599

0.085

50/1

50/2

0.085

52

0.429

53

0.216

54/1

0.076

0.073

54/2

0.293

55

56

0.255

57

0.194

58

0.129

0.162

59

0.380

60

61

0.231

0.142

62/1

0.145

62/2

0.206

63

0.328

65

0.320

66

67

0.291

0.943

121

122

0.709

123/1

0.304

123/2

0.304

124/1/1

1.619

125

0.376

0.227

129

(8) (6)

(7)

1.991

0.372

0.210

0.101

0.340

0.223

0.417

0.105

0.109

0.109

0.304

0.064

0.005

0.417

0.324

0.182

0.336

0.085

0.085

0.429

0.216

0.076

0.073

0.081

0.182

0.194

0.129

0.162

0.380

0.231

0.080

0.066

0.106

0.040

0.288

0.291

0.210

0.709

0.304

0.304

0.623

0.040

0.008 9711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

131

132

133

134

(8)

(7)

(6)

(5)

0.324

0.324

0.239

0.239

0.304

0.304

0.259

1.481

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27- अ- 82-21-22.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 07 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज (ग ) ग्राम- मानपुर

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

(4)

(3)

(2)

24

मानपुर

बेगमगंज

(1) रायसेन

25/1

25/2

25/3

25/4/1

25/4/2

25/5

26

29

30

32

34

35

36/1/1

36/1/2

36/2

37/1

37/2/1/1

37/2/1/2

37/2/2

37/2/3

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 11 की उपधारा

का वर्णन अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

कुल रकबा ( हेक्टेयर में )

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(8)

(7)

(6)

(5)

0.991

0.991

0.575

0.575

0.287

0.287

कार्यपालन यंत्री, बीना बीना सिंचाई परियोजना परियोजना, जल संसाधन के अंतर्गत मंडिया बॉध संभाग राहतगढ़ , जिला से डूब प्रभावित हेतु. सागर.

0.332

0.332

0.044

0.044

0.332

0.332

0.121

0.121

0.591

0.591

0.571

0.571

0.336

0.336

0.053

0.053

0.450

0.450

0.874

0.874

2.129

2.129

0.040

0.040

0.008

0.008

0.154

0.154

0.172

0.172

0.050

0.050

0.222

0.222

0.466

0.466 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9712

(3)

(4) (2)

(1)

38/1

38/2

39/1

39/2

40/1/1

40/1/2/1

40/1/2/2

40/2/1/1

40/2/1/2

40/2/2

43/1/1

43/1/2

43/2/1

43/3

45/1/1/1

45/1/1/2

45/1/2

45/2

47/1

47/2/1

47/2/2

47/3

48/1

48/2/1

48/2/2

49/1

49/2

50

51/1

51/2

55

60

61/1

61/2/1

61/2/2

62/1

62/2

63/1

63/2/1

63/2/2

64/1

64/2

65/1

65/2

(7)

(8) (6)

(5)

0.154

0.154

1.760

1.760

2.545

2.545

0.849

0.849

1.780

1.780

1.470

1.470

0.310

0.310

0.849

0.849

0.882

0.882

1.708

1.708

0.289

0.289

0.560

0.560

4.080

4.080

1.092

1.092

0.549

0.549

0.180

0.180

0.016

0.016

2.169

2.169

0.061

0.061

3.347

3.347

1.100

1.100

0.567

0.567

1.789

1.789

0.320

0.320

0.461

0.461

2.064

2.064

1.000

1.000

1.068

1.068

1.000

1.000

0.902

0.902

0.380

0.380

0.061

0.061

1.899

1.899

0.238

0.238

0.242

0.242

0.101

0.101

0.101

0.101

0.628

0.628

0.453

0.453

0.238

0.238

0.259

0.259

0.263

0.263

0.433

0.433

0.296

0.296 9713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.348

0.348

75/1

0.348

0.348

75/2

0.817

0.817

78/1

0.405

0.405

78/2/1

0.206

0.206

78/2/2

0.206

0.206

78/2/3

1.635

79/1

2.266

1.319

79/2

0.518

80/1

0.692

0.518

80/2

1.497

127/1

0.081

0.458

127/2

0.384

129/1/1

0.971

129/1/2/1

4.019

1.052

129/1/2/2

1.713

129/1/3

1.376

129/2

0.809

130/1

0.425

1.384

130/2

0.121

0.526

132

2.428

140/1

0.081

0.352

140/2

1.821

142/1/1

0.202

142/1/2

1.618

142/2/1

0.121

1.044

142/2/2

2.023

144/1

0.728

4.051

144/2

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19- अ- 82-21-22.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 07 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील/तालुका-बेगमगंज

(ग) ग्राम- सुमेर [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9714

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

कुल रकबा

(हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

2

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर

3/1

3/2

5/1

5/2

5/3

7

8

9

10

11

12/1

12/2

12/3

12/4

13/1

13/2

13/2/1/2

शा 241/3/2

14

15/1

15/2

15/3

15/4

16

17

18/1

18/2

19/1

19/2

19/3/1

19/3/2

19/3/3

19/3/4

20/1/1

20/1/2

20/1/3

20/2

21/1

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(8)

(7)

(6)

(5)

0.583

0.583

0.494

0.494

0.498

0.498

0.279

कार्यपालन यंत्री, बीना बीना सिंचाई परियोजना परियोजना , जल संसाधन के अंतर्गत मंडिया बॉध संभाग राहतगढ़ , जिला से डूब प्रभावित हेतु. सागर.

0.279

0.441

0.441

0.405

0.405

0.530

0.530

0.348

0.348

0.882

0.882

0.502

0.502

0.777

0.777

0.247

0.247

0.247

0.247

0.256

0.256

0.251

0.251

0.303

0.303

2.040

2.040

3.642

3.642

2.007

2.007

0.546

0.546

0.130

0.130

0.546

0.546

0.546

0.546

0.417

0.417

1.064

1.064

2.136

2.136

2.428

2.428

0.101

0.101

0.101

0.101

0.166

0.166

0.166

0.166

0.166

0.166

0.166

0.166

0.405

0.405

0.393

0.393

0.393

0.393

0.202

0.202

0.959

0.959 9715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(3)

(4) (1)

(2)

21/2

21/3/1

21/3/2

21/3/3

21/3/4

21/3/5

23

24

25

26

27

28

30

32

33/1

33/2/1

33/2/2

33/4

35

36

37

38

39

40/1

40/2

40/3

41/1/1 (6)

(7)

(8) (5)

0.963

0.963

1.137

1.137

0.845

0.845

0.845

0.845

0.845

0.845

0.845

0.845

0.817

0.817

1.214

1.214

0.016

0.016

0.081

0.081

0.397

0.397

0.150

0.150

1.032

1.032

0.777

0.777

0.450

0.450

0.154

0.154

0.149

0.149

0.242

0.242

0.303

0.303

0.773

0.773

0.429

0.429

0.676

0.676

0.077

0.077

0.210

0.210

0.809

0.809

0.849

0.849

0.639

0.639

0.692 0.692

41/1/2/1

41/1/2/2

41/1/2/3

41/1/3

41/2/1/1

41/2/1/2

41/2/2

41/3/1

41/3/2

41/3/3

42

43

44/1

44/2/1

44/2/2

46

47 0.072

0.072

0.228

0.228

0.809

0.809

0.396

0.396

0.137

0.137

0.955

0.955

0.713

0.713

1.040

1.040

0.692

0.692

0.073

0.073

0.433

0.433

2.055

2.055

1.165

1.165

1.251

1.251

0.405

0.405

0.761

0.761

0.563

0.563 9716

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

(3)

(4) (1)

(2)

48/1

48/3/1

50/1

50/3/1/1

50/3/2

51/1

51/3/1

51/3/2

52/1

52/3

53/1/1

53/1/2

53/3

54

55/1

55/2

56/1

56/2/1

56/2/2

56/3

58

59

60

61/1

61/2

62/1/1

62/1/2

62/2

62/3

63

64/1/1

64/1/1/1

64/1/1/2

64/1/2

64/2

65

66

67

69

70/1

70/2/1

70/2/2

70/3

71

72/1/1/1

(8)

(7)

(5)

(6)

2.428

2.428

0.209

0.209

1.886

1.886

1.529

1.529

1.562

1.562

1.741

1.741

1.194

1.194

0.971

0.971

0.251

0.251

0.138

0.138

2.728

2.728

1.619

1.619

0.506

0.506

3.342

3.342

0.882

0.882

0.809

0.809

2.093

2.093

0.774

0.774

0.809

0.809

2.654

2.654

0.308

0.308

0.214

0.214

0.670

0.670

0.809

0.809

1.963

1.963

0.345

0.345

0.345

0.345

0.405

0.405

0.202

0.202

0.849

0.849

0.206

0.206

0.137

0.137

0.069

0.069

0.101

0.101

0.308

0.308

0.595

0.595

0.239

0.239

1.700

1.700

0.543

0.543

0.166

0.166

1.518

1.518

0.405

0.405

0.405

0.405

0.239

0.239

0.534

0.534 9717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(4) (2)

(3)

(1)

72/1/1/1/1

72/1/2/1

72/1/2

72/2

73

74/1/1

74/1/2

74/2/1

74/2/2

76, 77

78/1/1/1

78/1/1/2

78/1/2

78/2

79

80

82/1/1

82/1/2

82/1/3

82/2/1/1

82/2/1/2

82/2/2

82/3/1

82/3/2

82/3/3

83

84/1/1

84/1/2

84/3/1

84/3/2

86

87

88

89/1

89/2

90/1

90/2

92/1

92/2

93/1

93/2

94/1

94/2

95/1

95/2

96/1/1

(8)

(7)

(6)

(5)

0.335

0.335

0.708

0.708

1.009

1.009

0.809

0.809

0.101

0.101

2.023

2.023

2.023

2.023

1.866

1.866

1.835

1.835

0.506

0.506

0.809

0.809

1.899

1.899

4.040

4.040

6.244

6.244

0.174

0.174

0.057

0.057

0.405

0.405

0.405

0.405

0.404

0.404

0.607

0.607

0.607

0.607

1.817

1.817

0.405

0.405

0.607

0.607

0.607

0.607

0.032

2.165

0.922

0.942

0.942

0.942

0.048

0.048

1.387

1.387

5.066

5.066

2.971

2.971

1.060

1.060

0.977

0.977

1.914

1.914

0.032

0.032

0.547

0.547

0.623

0.623

0.890

0.890

0.368

0.368

0.809

0.809

1.684

1.684

0.809

0.809

0.231

0.231

0.360

0.360

0.033

0.033 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9718

(8)

(7)

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.016

0.016

96/1/2

0.264

0.264

96/2/1

0.145

0.145

96/2/2

0.125

0.125

97/1

0.389

97/2

0.389

0.303

0.303

98/1

0.299

0.299

98/2

0.337

0.337

98/3

0.089

0.089

98/4

0.450

0.450

99

0.146

0.146

100/1/1

0.162

0.162

100/1/2

0.057

0.057

100/1/2/2

0.259

0.259

100/1/2/3

0.607

0.607

100/2

0.405

0.405

100/2/1/1

0.405

0.405

101/1

0.190

0.190

101/2

1.113

1.113

102

3.237

3.237

103/1

2.741

2.741

103/2

0.611

0.611

104/1

2.023

2.023

104/2

1.542

1.542

105

0.466

1.303

106/1/1

0.166

0.170

108/1

0.101

0.101

108/3

0.080

0.092

109/1/1

0.024

0.092

109/1/2

0.024

0.571

110

3.100

1.761

112

0.006

0.190

113/1

0.006

0.190

113/2

0.006

0.190

113/3

0.006

0.190

113/4

0.006

0.190

113/5

0.010

0.191

113/6

0.049

0.146

117

0.146

0.146

118

0.368

0.368

119

0.324

1.315

136/1

0.081

0.235

137

5.940

6.244

138 शा. नं . 140 भाग 1 ]

9719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

(3)

(4) (2)

(1)

139

141/1

141/2/1

141/2/2

142/1/1/1

142/1/1/2

142/2

142/3

143

144

145

146

147

148

149

151/1

151/2

151/3

152

153/1

153/2

154

155

157

158

159

161

162

163/1

163/2

163/3

163/4

163/5

164

165/1

165/2

166

167/1

167/2/1

167/2/2

168

169/1/1

169/1/2

169/2/1

(8) (6)

(7)

(5)

0.938

0.938

0.405

0.405

0.809

0.809

0.263

0.263

0.167

0.167

0.202

0.202

0.323

0.323

0.162

0.162

0.749

0.749

0.591

0.591

1.445

1.445

1.048

1.048

1.680

1.680

1.044

1.044

0.255

0.255

0.474

0.474

0.077

0.077

0.713

0.713

0.502

0.502

1.676

1.676

0.809

0.809

0.809

0.809

1.137

1.137

1.518

1.518

1.173

1.173

0.583

0.583

0.591

0.591

0.716

0.716

0.393

0.393

1.984

1.984

1.983

1.983

1.983

1.983

0.882

0.882

0.938

0.938

0.154

0.154

1.926

1.926

0.417

0.417

0.405

0.405

0.202

0.202

0.607

0.607

1.048

1.048

0.696

0.696

0.266

0.266

0.251

0.251 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9720

(8)

(5)

(7)

(4)

(6)

(3)

(1)

(2)

0.250

0.250

169/2/2

0.603

0.603

170/1

0.202

0.202

170/2

0.833

171

0.833

0.316

0.316

172

0.546

173/1/1

0.546

0.809

0.809

173/1/2

0.712

0.712

173/2/1

0.716

0.716

173/2/2

0.490

0.490

174

0.101

0.101

176/1/1

0.133

0.133

176/1/2

0.202

0.202

176/1/3

176/2

0.607 0.607

0.441

0.441

177

0.615

0.615

178/1/1

0.809

0.809

178/1/2

0.607

0.607

178/1/2/1

0.077

0.077

178/1/2/2

0.197

178/2

0.197

0.809

0.809

179/1/1

0.809

179/1/2

0.809

0.316

179/1/3

0.316

0.086

179/2/1/1

0.404

0.405

0.405

179/2/1/2

0.405

0.405

179/2/2/1

0.116

0.405

179/2/2/2

0.442

0.442

179/2/3/1

0.174

0.174

179/2/3/2

0.809

0.809

179/2/4

0.202

0.202

180/1/1

0.586

180/1/2

0.553

0.607

0.324

180/2

181

0.902

0.902

190/2/1/1/1/1

0.809

0.809

181/1

181/2/1/1/1/1

0.902 0.902

190

181/2/1/1/1/2

0.304

0.304

190/2/1/2

181/2/1/1/2

0.603

0.603

शामिल नम्बर 190

181/2/1/2

1.198

1.198

190/2/1/4 9721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(3)

(4) (1) (2)

181/2/1/5 |

190/2/1/5

181/2/2, 190

182

183

186

187

188

189

190/2/1/5

194

196

197

198

199

200

201

202

203/1

203/2/1

203/2/2

204

208/1

208/2

208/2/1

208/2/2

210/1

210/2/1

210/2/2

212/1

212/2

213/1

215

216/1

216/2

217/1/1

217/1/2

217/2/2

253/2/1/1

253/2/1/2

253/2/2

264

313/1

313/2

314/1

314/2

315

(8) (5)

(6)

(7)

0.809

0.809

0.809

0.809

1.433

1.433

0.182

0.384

0.113

0.194

0.316

0.316

0.202

0.202

0.676

0.676

0.001

0.001

1.068

1.068

2.687

2.687

0.259

0.259

2.367

2.367

1.254

1.254

0.575

0.575

0.231

0.231

0.332

0.332

3.226

3.226

0.364

0.364

1.659

1.659

0.105

0.947

1.190

0.226

1.047

0.522

0.526

0.243

3.735

0.235

1.144

0.405

0.081

0.097

0.097

0.125

0.498

0.210

0.234

0.312

0.312

0.202

0.202

0.024

0.024

0.698

0.859

0.809

0.809

0.607

0.120

0.060

0.449

0.020

0.453

0.025

0.899

0.365

3.946

0.069

0.275

0.069

0.069

0.024

0.105

0.292

0.292

0.255

0.255 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9722

(6)

(7)

(8)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

0.405

0.405

316/1/1/1

316/1/1/1/1/2

0.417

0.417

317

0.527

0.527

316/1/1/1/2 , 317

0.405

316/1/1/3 , 317 0.405

0.405

0.405

316/1/2, 317

0.320

0.320

316/2, 317

0.328

0.186

318

319

0.429

0.142

1.541

1.804

320/1

1.619

1.801

320/2

1.137

1.137

321

0.052

0.052

322

0.401

0.401

323

3.003

3.003

324

325

0.352

0.352

326

0.713

0.713

0.160

0.160

327

0.190

0.190

328

329

0.124

0.124

330

0.210

0.210

0.275

331

0.275

0.684

0.684

332

0.166

333

0.166

0.271

334

0.271

335

0.146

0.146

0.603

0.603

336

0.146

0.146

338

0.093

0.093

340

0.405

0.405

344

0.522

0.522

346/1

0.927

0.927

346/2

0.926

0.926

346/3

0.405

0.405

347/1/1

0.202

0.202

347/1/2/1

0.287

0.287

347/1/2/2

0.891

0.891

347/2

1.206

1.077

348

0.126

1.566

349/1

0.809

0.760

349/2/1

1.178

1.178

349/2/2

0.305

0.305

349/3

1.036

1.036

350

2.258

1.873

351/1

2.948

1.811

351/2 9723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

352/1

352/2

353/1

353/2

354

355/1

355/2

358/1/1

358/1/2

358/2

359/1

359/2/1

359/2/2

360/1/1

360/1/2

360/2

360/3

361

362/1

362/2/1/1

362/2/1/2

362/2/2

362/2/3

365

366

368/1

368/2

368/3

368/4

369/1

369/2

370/1

370/2

371

372/1

372/2.

375

376/1

376/2

377/1

377/2

378

380/1

380/2

(8)

(5)

(6)

(7)

0.405

0.405

0.533

0.533

2.654

2.654

1.838

1.838

2.910

2.910

0.640

0.640

0.282

0.282

1.619

1.619

0.551

0.551

1.194

1.194

0.397

0.397

1.073

1.073

1.069

1.069

2.995

2.995

2.995

2.995

4.460 4.460

1.813

1.813

1.781

1.781

6.070

6.070

1.348

1.348

1.352

1.352

2.448

2.448

0.802

0.802

0.214

0.214

1.193

1.193

0.271

0.271

0.380

0.380

0.380

0.380

0.607

0.607

0.028

0.028

1.177

1.177

0.178

0.178

0.396

0.396

0.412

0.412

3.461

3.109

0.048

3.464

1.036

1.016

1.133

1.092

0.781

0.733

0.020

0.020

0.198

0.198

1.744

1.744

0.129

0.129

0.134

0.134 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9724

(5)

(3)

(4) (1)

(2)

382

383

384

386

387

388/1

388/2

389/1

389/2

393

397/32

398/32

399/95/1

399/95/2

402/40

403/95/1

403/95/2

403/95/3/1

403/95/3/2

417/203

418/65

420/380

421/145

422/145

423/359/1/1

423/359/1/2

425/167/1/1

425/167/1/2/1 0.548

425/167/1/2/2 0.365

425/167/2

426/7

(8) (6)

(7)

1.072

1.072

2.169

3.350

1.456

2.857

0.510

0.081

0.696

0.696

0.364

0.364

0.369

0.369

1.664

1.603

1.323

1.283

2.016

3.719

0.783

0.783

0.045

0.045

0.316

0.316

0.324

0.324

1.137

1.137

0.497

0.497

0.194

0.194

0.092

0.092

0.106

0.106

0.518

0.518

0.097

0.097

0.182

0.182

1.263

1.263

0.930 0.930

0.274

0.687

0.405 0.405

0.902

0.902

0.548

0.365

0.364

0.364

0.364

0.364

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 35- अ- 82-21-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची ( 01 ) से ( 06 ) में वर्णित भूमि के खाने (08 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 07 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज (ग) ग्राम-छोला ( बीरान) 9725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक धारा 11 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

कुल रकबा

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

2/1 रायसेन बेगमगंज छोला

2/2/1

(बीरान)

2/3

3

4

5

6/1

6/2

7

8

9

10/1

10/2

10/3

11/2/1

11/2/2

11/2/3

12/1

12/2

13/1/1

13/1/2/1

13/1/2/2

13/1/2/3

13/1/2/4

13/2/5

13/2/1/1

13/2/1/2

13/2/2/1

13/2/2/2

14/1/1

14/1/2

14/1/3

14/1/4

14/1/5

14/2

15/1

15/2 (2) द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(6)

(8)

(5)

(7)

1.235

1.235

2.210

2.210

0.291

0.291

बीना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मंडिया बॉध से डूब प्रभावित हेतु.

0.966

कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़, जिला सागर.

0.966

3.116

3.116

1.582

1.582

2.752

2.752

1.720

1.720

1.967

1.967

0.615

0.615

0.348

0.348

1.323

1.323

2.023

2.023

1.313

1.313

4.902

4.853

0.202

0.202

1.946

1.946

0.344

0.344

0.955

0.955

0.275

0.275

0.243

0.243

0.186

0.186

0.938

0.938

0.494

0.494

0.490

0.490

0.409

0.409

0.409

0.409

0.445

0.445

0.526

0.526

0.340

0.340

1.619

1.619

0.243

0.243

0.324

0.324

0.324

0.324

0.405

0.405

0.404

0.404

1.501

1.501

0.809

0.809

0.708

0.708 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9726

(5)

(3)

(4) (2)

(1)

2.125

15/3

1.412

15/4

0.656

16

1.060

17

0.728

18/1

0.040

18/2/1

18/2/2

0.761

0.174

19/1/1

0.445

19/1/2

0.445

19/1/3

0.445

19/1/4

0.445

19/1/5

19/2शा. न. 20

1.950

179/18

19/3शा. न. 20,

1.950

179/18

0.218

21/1

0.567

21/2/1

0.788

21/2/2

0.413

22

0.656

23

3.261

24

0.914

25/2/1 , 26, 27

1.109

25/2/2, 26, 27

1.465

25/3/1 , 26 , 27

1.275

25/3/2 शा.न. 26,

27

28

0.360

3.161

29

30

1.218

0.409

33/1

0.409

33/2

0.057

34

36

0.615

0.243

37/1

0.202

37/2

0.357

37/3

38/1

0.566

0.607

38/2

0.324

38/3

0.371

39/1/1/1

39/1/1/2

0.571

0.445

39/1/2/1

0.223

39/1/2/2

(8) (6)

(7)

2.125

0.635

0.656

1.060

0.728

0.040

0.761

0.174

0.445

0.445

0.445

0.445

1.950

1.950

0.218

0.567

0.788

0.413

0.591

2.503

0.323

0.324

0.284

0.384

0.360

3.161

1.218

0.409

0.409

0.057

0.615

0.243

0.202

0.357

0.566

0.607

0.324

0.371

0.571

0.445

0.223 भाग 1 ]

9727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

39/1/2/3

0.546

0.486

39/1/2/4

0.340

39/2

0.154

40

41/1

0.824

41/2/1

0.793

41/2/2

0.202

42/1/1

0.809

42/1/2

0.571

0.809

42/2/1

42/2/2

0.571

0.493

42/3/1

42/3/2

0.492

0.971

42/4/1

0.405

42/4/2

0.405

43/1

1.072

43/2

2.100

44/1

2.262

44/2

1.948

45/1

0.849

46/1

1.720

46/2/1

0.380

46/3

0.575

47

0.466

48/1

0.279

48/2

0.620

48/3/1

48/3/2/1

0.420

शा. न. 49/2

48/3/2/2

0.416

शा. न. 49/2

48/3/2/3 शा. न.

0.416

49/2

48/3/2/4 शा. न.

0.416

49/2

48/3/2/5 शा. न .

0.425

49/2

0.125

49/1

1.303

50/1

50/2

1.133

0.271

53

0.210

54

55

0.494

60/1/1/1

1.012

60/1/1/2

0.202

(8) (6)

(7)

0.546

0.486

0.340

0.154

0.824

0.793

0.202

0.809

0.571

0.588

0.385

0.493

0.321

0.181

0.161

0.405

0.344

1.916

0.330

0.089

0.802

1.125

0.250

0.429

0.466

0.279

0.620

0.420

0.416

0.416

0.416

0.425

0.125

0.676

0.400

0.121

0.210

0.470

1.012

0.021 9728

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

60/1/2

0.194

60/2/1/1

0.700

0.105

60/2/1/2

60/2/2

0.809

60/2/3

1.214

61

0.112

2.100

62/1/1 शा . न. 63

1.838

62/1/2 शा. न. 63

0.433

62/2

1.072

64

65/1

0.258

65/2

0.255

65/3

0.259

0.259

65/4

0.465

68/1

68/2

0.231

0.405

69/1/1

0.360

69/1/2

1.566

69/2

1.489

70

2.727

71/1

0.809

71/2

76/1/2

0.809

76/2

0.607

77

2.591

78/1

0.607

0.454

78/2

79/1

0.530

0.530

79/2

0.199

80/1

0.198

80/2

82/1

1.676

82/2

1.761

82/3

1.092

0.514

83

84/1

0.162

84/2

0.113

86/1

0.162

86/2

0.278

86/3

0.445

1.274

87

88

0.769

89

0.255

2.020

90

[भाग 1

(8) (6)

(7)

0.054

0.700

0.086

0.078

0.040

0.112

2.100

1.838

0.433

1.072

0.258

0.255

0.259

0.259

0.465

0.231

0.405

0.360

1.566

1.489

2.622

0.809

0.388

0.607

1.539

0.591

0.454

0.530

0.530

0.199

0.198

1.676

1.761

1.092

0.514

0.162

0.113

0.162

0.278

0.445

1.274

0.769

0.255

1.874 9729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(5) (2) (3)

(4) (1)

0.405

91/1

0.809

91/2

91/3

0.238

0.579

92

1.218

93

0.247

94

95

0.914

96/1

0.809

1.372

97/1

3.670

97/2

3.759

97/3

1.574

97/4

101/2शा. न.104,

3.682

182/104

3.240

110/1/2

1.736

110/2

111

2.420

112

0.085

113

0.049

0.097

114

115

0.384

116

0.575

0.129

117

1.141

118/1

118/2/1

0.101

0.041

118/2/2

0.825

0.591

119/1/2

0.624

119/1/3

0.405

119/2/1

1.438

119/2/2

120/1

(7)

(8) (6)

0.405

0.809

0.238

0.579

1.218

0.247

0.833

0.323

1.372

2.198

0.081

0.032

0.073

0.529

1.696

2.379

0.085

0.049

0.097

0.384

0.575

0.129

1.141

0.101

0.041

0.825

0.591

0.624

0.405

1.438

0.383 0.383

0.405

120/2

0.405

120/3

0.809

121/1

0.606

121/2

0.607

121/3

0.405

122/1/1

0.202

122/1/2

122/2/1 0.405

0.405

0.809

0.606

0.607

0.405

0.202

0.109 0.109

9730

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

(3)

(1)

(2)

(4)

123/1

123/2

124/1

124/2

125

126

127/2

128/1

128/2

128/2/1

128/2/2

128/3

129/1

129/2

130/1/1

130/1/2

130/2/1

130/2/2

132

133/1/1

133/1/2

133/2

134

136

137

139

140

170/62

175/18

181/79

184/80/1/1

184/80/1/2

184/80/2

188/25

189/29

190/29/1

190/29/2

198/118/1/1 (6)

(7)

(8)

(5)

0.979

0.979

1.140

1.140

0.353

0.353

1.173

1.173

0.353

0.353

0.709

0.709

0.433

0.263

2.104

0.020

0.045

0.607

1.579

0.121

0.283

1.130

0.445

0.303

0.454

1.461

0.926

0.214

0.926

0.020

0.809

0.809

2.590

2.590

0.797

0.817

0.393

0.393

0.453

0.453

0.073

0.073

0.405

0.405

0.478

0.478

0.672

0.672

0.487

0.487

3.921

2.302

0.494

0.405

0.898

1.344

0.129

0.129

0.085

0.085

0.045

0.045

0.133

0.133

0.182

0.182

0.129

0.129

0.089

0.089

0.202

0.202

0.405

0.405 9731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

(2)

(6)

(1)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

0.412

0.412

198/118/1/2

0.057

198/118/2/1

0.057

0.097

198/118/2/2

0.097

0.182

0.182

198/118/3/1

0.182

0.182

198/118/3/2

199/62/1

0.890

0.890

0.320

199/62/2

0.320

200/132/1/1

0.032

0.032

0.458

0.458

200/132/1/2

200/132/1/3

0.777

0.777

200/132/1/4

0.121

0.121

200/132/1/5

0.323

0.323

200/132/2

0.713

0.713

1.214

1.214

201/18

202/6

0.251

0.251

203/2

0.202

0.202

204/2/1

0.101

0.101

0.405

0.405

204/2/2

0.073

0.073

205/86

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

9732

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2021

क्र. B -6744-दो- 2-68-2018 .- श्री अनिल पवार, रजिस्ट्रार- कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 9 से 27 नवम्बर 2021 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल पवार, रजिस्ट्रार- कम - पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -6752-दो- 3-420-1980- भाग सोलह.- श्री किशोर पिथवे, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 240 दिवस (दो सौ चालीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम -चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है :-

गणना- पत्रक

1. श्री किशोर पिथवे , : 27-10-1983 सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार-

कम-पी.पी.एस. ,

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश

जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-07-2021

03 वर्ष 05 माह 3. नियुक्ति दिनांक

27-10-1983 से

09-03-1987 तक कुल सेवा : 12दिन.

अवधि.

4. दिनांक 10-03-1987 से : 34 वर्ष 04 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 21 दिन .

5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि: 03-3 × 15 = 45 दिन हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से )

: 34-17 × 15 = 255 दिन.

6. कालम ( 4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता. (एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

टीप.-खण्ड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए.

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 300दिन 8. घटाईयेः-सेवा के दौरान : 60दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ .

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 240दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को शेष अर्जित अवकाश 300+11 दिन) .

श्री किशोर पिथवे, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के अवकाश नगदीकरण प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ- 25- 202-2000- पी.डब्ल्यू.सी. चार, दिनांक 30 अक्टूबर 2000 के अनुसार एकीकृत मध्यप्रदेश ( छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व ) एवं मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात्) की सेवा का विवरण निम्नानुसार है:-

विभाजन- पत्रक

वर्ष माह कुल माह 1. कुल सेवा नियुक्ति दिनांक

37 0.9 453 27-10-1983 से सेवानिवृत्ति

दिनांक 31-07-2021 तक.

वर्ष माह कुल माह 2. एकीकृत मध्यप्रदेश की सेवा

17 00 204 में नियुक्ति दिनांक 27-10-1983

से छ. ग. विभाजन दिनांक

31-10-2000 तक.

9733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

वर्ष माह कुल माह

09

20

249 3. मध्यप्रदेश राज्य की सेवा दिनांक 01-11-2000 से सेवानिवृत्ति दिनांक 31-7-2021 तक.

जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2021

क्र. A-4203-दो-2-34-2019.- श्री प्रियदर्शन शर्मा, रजिस्ट्रार (प्रशासन ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. दिनांक 2 नवम्बर 2017 से दिनांक 1 नवम्बर 2019 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. दिनांक 2 नवम्बर 2019 से दिनांक 1 नवम्बर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2021

A-4269- दो-2-68-2021.- श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 30 अक्टूबर 2021 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन , डिप्टी रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 4271-दो-2-2-2017.- श्री विमल प्रकाश शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 20 से 28 अक्टूबर 2021 तक, नौ दिन कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 19 अक्टूबर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विमल प्रकाश शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल प्रकाश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2021

क्र. B- 7211- दो-3-420-1980- भाग सोलह.- श्री अनिल पवार, रजिस्ट्रार- कम - पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2021 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 232 दिवस ( दो सौ बत्तीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:-

गणना- पत्रक

: 24-02-1981 1. श्री अनिल पवार,

रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का नियुक्तिदिनांक.

: 30-11-2021 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: 06 वर्ष 02 माह 3. नियुक्ति दिनांक

25दिन. 24-02-1981 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

: 34 वर्ष 08 माह

20दिन.

4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

06-6× 15= 90 दिन 5. कालम (3 ) में अंकित अवधि : हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)

: 34-17 × 15-255 1×7=7 दिन.

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9734

की दर से तथा सरल क्रमांक 4 के स्तंभ 3 में 6 माह से अधिक होने पर 7 दिन गणना में लिये जायेंगे . )

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण : 352दिन की पात्रता.

8. घटाईयेः-सेवा के दौरान : 120दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश : 232 दिन समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2021 को शेष अर्जित अवकाश 276 दिन) .

क्र. B- 7213-दो- 2-63-2018 .- श्री राजेन्द्र कुमार वाणी , रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 7215-दो- 2-26-2010.- श्री पी. के. अग्रवाल , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2021

क्र. B- 7203-दो- 2-4-2021 .- श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 6 से 15 दिसम्बर 2021 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 7209- दो- 3-420-80- भाग- बारह .- स्व. श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ का स्वर्गवास दिनांक 7 मई 2021 को हो जाने के कारण उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उनके विधिक उत्तराधिकारी पत्नी डॉ. श्रीमती उषा बोहरे को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 161-4-31-82-नि-1- चार, दिनांक 31 जनवरी 1983 तथा सहपठित पत्र क्रमांक जी-25- 28-95- सी- चार, दिनांक 10 जुलाई 1995 , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्र 195 - इक्कीस- ब( एक) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 के अन्तर्गत निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 284

अर्द्धवेतन अवकाश 16

योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 284 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता = X 16

30 क्र. B- 7217- दो- 2-5-2018 .- श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 23 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2021 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

9735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

भाग 1 ]

पर ) निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

1. अर्जित अवकाश 157

अर्द्धवेतन अवकाश 143

योग : 300 दिवस प्रमाणित किया जाता है कि श्री देव नारायण शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = देय उपलब्धियों की मासिक दर

X समर्पित अवकाश के कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भू- तल, भोपाल

दिनों की संख्या

30

भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2021

सेवानिवृत्ति की तिथि को

आधा अवकाश वेतन

(ii) अर्द्धवैतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान.

अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

= X 143 30

गणना- पत्रक

क्र. 997 फा.दो - 22-1- स्था.- 2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34( 2 ) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2021 के कैलेण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिये अधिसूचित शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एम. के. मुदगल , दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2021 , कुल पांच दिवस तक शीतकालीन विश्रामावकाश पर रहेंगे .

: 07-07-2000

1. श्री रतन कुमार वर्मा,

सेवानिवृत्त अपर जिला एवं

सत्र न्यायाधीश की सेवा

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

में नियुक्ति का दिनांक.

: 31-07-2021 माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, अरविंद प्रताप सिंह चौहान , रजिस्ट्रार. 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: नियुक्तिदिनांक

3. नियुक्ति दिनांक से

07-07-2000 होने

09-03-1987 तक

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना, मध्यप्रदेश

सेवा अवधि.

सेलागू नहीं.

मुरैना , दिनांक 12 नवम्बर 2021

: 21 वर्ष 0 माह

4. दिनांक 10-03-1987 से

25दिवस.

31-07-2021 तक अर्थात्

07-07-2000 से सेवानिवृत्ति

गणना नियुक्ति दिनांक दिनांक 31-07-2021 तक

कुल सेवा अवधि.

5. क्रमांक ( 3 ) में अंकित अवधि : NIL

हेतु समर्पण की पात्रता

(वर्ष में 15 दिवस की दर से) .

क्र. 762- लेखा अनु. - 2021 .- श्री रतन कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना, जिला मुरैना , दिनांक 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए है. उनको मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश 2033-2020- इक्कीस- ब ( एक )-भोपाल , दिनांक 29 जुलाई 2020 समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- ब ( एक) , 2016 , दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1- 2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को ( संचित अर्जित अवकाश 157 दिवस की पात्रता आती है एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश 143 दिवस के आधार [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

9736

: 157 दिवस 10. सेवानिवृत्ति पर अर्जित

6. कॉलम क्र. ( 04 ) में अंकित अवधि : 20÷2 = 10× 15=

अवकाश समर्पण की पात्रता अधिकतम 300 दिवस की सीमा.

हेतु समर्पण की पात्रता (02वर्ष में 15 दिन की दर से एवं खण्ड वर्ष में 07 दिन की दर से) . 150 1 ×7-007 .

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को शेष अर्जित अवकाश 272 दिन एवं लघुकृत अवकाश 144 दिन ) .

7. कॉलम नंबर 03 में बचे 00. माह 00 दिवस एवं कॉलम नम्बर 04 की अवधि ० माह 25 दिन कुल अवधि ० वर्ष 0 माह 25 दिन. : NIL

8. कुल समर्पण की पात्रता : 157 दिवस

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19/03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897/ इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को गणना में सम्मलित नहीं किया गया है.

सुबोध कुमार जैन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

9. घटाईये अवकाश सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-12-10.50.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-12-10.50.Ordinary.