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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

ऊर्जा साक्षरता अभियान को मिशन मोड (MODE) में क्रियान्वित किये जाने का अनुमोदन.....

Published 17 December 2021

Department
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
Type
Extraordinary
Gazette no.
489
Identifier
in.gazette.madhya.2021-12-17.489.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

म

ध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021- अग्रहायण 26 , शक 1943

क्रमांक 489]

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्र. F 6-1-2021 - साठ.- मंत्रि- परिषद की बैठक दिनांक 23 नवम्बर 2021 को सम्पन्न बैठक में प्रदेश में व्यापक रूप से ऊर्जा साक्षरता अभियान को मिशन मोड (MODE ) में क्रियान्वित किये जाने का अनुमोदन किया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उक्त का प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, सचिव .

977 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

978

1. ऊर्जा साक्षरता अभियान यह अवधारणा ऊर्जा समझ के सभी क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी साझा करने का प्रयास ही नहीं करती है , बल्कि ऊर्जा से सम्बन्धित मूलभूत जानकारी जो सामान्य नागरिकों के लिए आवश्यक है, को भी प्रचारित-प्रसारित करने का प्रयास है । इस नीति के इच्छित उपयोग में औपचारिक और अनौपचारिक ऊर्जा शिक्षा, मानव विकास, पाठ्यक्रम डिजाईन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापना व जानकारी, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं शिक्षण-प्रशिक्षण शामिल है ।

1.1 अभियान के उद्देश्य:-

ऊर्जा साक्षरता के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा की मूल भूमिका एवं प्रकृति पर इसके प्रभाव की समझ पैदा करना है एवं आम नागरिकों को अक्षय ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करना है । इस ऊर्जा साक्षरता अभियान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(i) चरणबद्ध रूप से प्रदेश की जनता को ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत ऊर्जा साक्षर बनाने का महाअभियान ।

ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय को समझा जा सके।

(ii)

(ill) ऊर्जा के पारम्परिक एवं वैकल्पिक साधनों की जानकारी एवं इनका पर्यावरण पर प्रभाव की समझ पैदा करना।

ऊर्जा एवं ऊर्जा के उपयोग के बारे में सार्थक संवाद हो सके।

(iv)

ऊर्जा संरक्षण याने पैसों की बचत, की गणना की समझ हो सके।

(v)

(vi ) दैनिक जीवन में अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्रों की उपयोगिता स्थापित करना ।

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में जागरूक करना।

(vil )

(viii) ऊर्जा उपयोग के प्रभावों, परिणामों की समझ के आधार पर इसके दक्ष उपयोग हेतु निर्णय लेने में ।

(ix) पर्यावरणीय जोखिम एवं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना ।

(x) योजना का लक्ष्य प्रदेश के समस्त नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाना है । 2. संस्थागत व्यवस्थाः-

2.1 " ऊर्जा साक्षरता अभियान " के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय साधिकार समिति" का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

978 ( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

2.1.1 स्वरूपः-

(1) राज्य शासन के मुख्य सचिव - अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग - सदस्य सचिव

(3) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य

(4) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग - सदस्य

(5) प्रमुख सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग - सदस्य

(6) प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण विभाग - सदस्य

(7) प्रमुख सचिव, जन सम्पर्क विभाग - सदस्य

(8) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग - सदस्य

(9) प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग - सदस्य

(10 ) प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग - सदस्य

(11 ) आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा - सह सचिव सदस्य

2.1.2 "ऊर्जा साक्षरता अभियान " के लिए गठित " राज्य स्तरीय साधिकार समिति" के मुख्य दायित्वः-

(!) "ऊर्जा साक्षरता अभियान " के मिशन मोड में क्रियान्वयन बाबत् योजना रूप -रेखा को अंतिम रूप प्रदान करना।

(ii) "ऊर्जा साक्षरता अभियान" को मिशन मोड में क्रियान्वित करने हेतु सभी विभागों को समय-समय पर सुझाव देना।

(lii) "ऊर्जा साक्षरता अभियान " क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करना ।

(iv) "ऊर्जा साक्षरता अभियान" की प्रगति की नियमित (अधिकतम 4 माह) में समीक्षा करना।

(v) "ऊर्जा साक्षरता अभियान" को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु आवश्यक विनिर्देश जारी करना।

(vi) "ऊर्जा साक्षरता अभियान" के क्रियान्वयन हेतु आवंटित बजट की निधि का पुर्नविर्नियोजन, योजना के विभिन्न मदों में परस्पर करने हेतु स्वीकृति देना। मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2021

978 (2)

2.2 राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समितिः-

ऊर्जा साक्षरता अभियान के मिशन मोड में दिन-प्रतिदिन क्रियान्वयन हेतु, निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है: -

2.2.1 स्वरूप

(1 ) प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव या चयनित प्रतिनिधि , ऊर्जा विभाग सदस्य

(3) प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. भोपाल- सदस्य सचिव (4

) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य

(5

) सचिव या चयनिल प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य

सचिव या चयनित प्रतिनिधि, स्कूली शिक्षा विभाग - सदस्य

(6)

(7) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण विभाग सदस्य

(8) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, जन सम्पर्क विभाग - सदस्य

(9) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा विभाग सदस्य

(10) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, तकनीकी शिक्षा विभाग सदस्य

(11 ) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, खेल एवं युवा कल्याण विभाग - सदस्य (12) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ/ अतिथि- सदस्य

2.2.2 राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के दायित्वः-

(i) राज्य स्तरीय साधिकार समिति से प्राप्त निर्देशों को लागू करना।

(ii) ऊर्जा साक्षरता अभियान को मिशन मोड में क्रियान्वित करने हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रचार सामग्री तैयार करने , वेब पोर्टल तैयार करने, मिशन लॉन्च करने एवं योजना को व्यापक रूप देने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(

iii) 'समिति' योजना के जिले स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाध्यक्षों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी ।

(iv) 'समिति' नियमित अंतराल से योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

978 (3) (v) 'समिति' योजना क्रियान्वयन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई का निवाकरण करेगी ।

3. विभिन्न विभागों की भागीदारीः-

क्रं . विभाग

भागीदारी

1.

नोडल विभाग

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

2.

आवासीय क्षेत्र में सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना

ऊर्जा / नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास

ग्राम-पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के कार्यालयों का सौर ऊर्जीकरण

4. महिला एवं बाल विकास

आँगनवाडियों के सौर ऊर्जीकरण हेतु भवन उपलब्ध कराना, रख-रखाव करना।

5. स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण

प्राथमिक, सामुदायिक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों का सौर ऊर्जीकरण

6. स्कूल शिक्षा कक्षा 6वीं से 12वीं के स्कूली छात्रों के लिये उनके बौद्धिक स्तर के अनुरूप कक्षावार पाठ्यक्रम एवं टूलकिट (सालाना 15 घंटे) तैयार करना, छात्रों को अभियान का एम्बेसेडर बनाना, मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण , वालेन्टीयर्स की ट्रेनिंग , स्कूलों का सौर उर्जीकरण

7. जन सम्पर्क जन जागरण सामग्री एवं प्रचार प्रसार गतिविधियाँ यथा पोस्टर, एनिमेशन, विडियो, वेबसाईटस्, सोशल मिडिया, एफ.एम. रेडियो, स्थानीय टी.व्ही. कार्यक्रम, Jingles, Wall writing 8.

शिक्षा महाविद्यालयों के छात्रों को ऊर्जा साक्षरता अभियान में तकनीकी सक्रिय रूप से शामिल करना, भवनों का सौर उर्जीकरण

उच्च विभाग, शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग विभिन्न विश्वविद्यालय

9.

या वेब पोर्टल को विकसित करना एवं रख - रखाव

MPSEDC अन्य

4. प्रदेश में व्यापक रूप से ऊर्जा साक्षरता अभियान को मिशन मोड में क्रियान्वयन बाबत् निर्णय लिया गया है कि- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

978 (4)

(1) इस योजना को "मध्यप्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान" (संक्षेप में योजना को "एमपी ऊषा" ) कही जावे।

(ii) ऊर्जा साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन हेतु नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को नोडल विभाग नामित किया जावे।

(iii) उपरोक्त कण्डिका 2 (विभागीय संक्षेपिका दिनांक 22.11.2021 की कण्डिका- 4) में वर्णित संस्थागत व्यवस्था अनुसार समितियों का गठन किया जावे।

(iv) पोर्टल के कार्यशील होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय , अर्द्धशासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त विभागों / निगमों / बोर्ड / संस्थानों आदि से सम्बद्ध प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी समस्त विश्वविद्यालय / स्कूल के छात्र / छात्राएँ आदि, को "ऊर्जा साक्षरता अभियान " योजना में निम्नानुसार भागीदारी सुनिश्चित की जावे -

(अ) स्वयं का प्रमाणीकरण कराकर

(ब) परिवार के सदस्यों का प्रमाणीकरण कर

(स) पास- पड़ोस के लोगों को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहित करना

(द) मोहल्ले/कॉलोनी के लोगों को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहित करना

(v) अभियान के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों द्वारा समय सीमा में कार्य सम्पन्न किए जाने के साथ ही आवश्यक बजट उपलब्धता सुनिश्चित किया जावे।

(vi ) संबंधित जिला कलेक्टर प्रचलित नियमों के अधीन माईनिंग फंड, जन भागीदारी, सी.एस.आर. फंड एवं सांसद विधायक निधि इत्यादि स्त्रोंतो से अभियान के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग को राशि उपलब्ध कराएँ।

(vii) प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल साँची शहर को "सोलर सिटी " के रूप में विकसित किया जावे। इसके अंतर्गत साँची शहर की घरेलू शासकीय , अशासकीय, निजी व्यवसायिक कृषि इत्यादि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों द्वारा इस प्रकार की जाएगी कि साँची शहर की कुल ऊर्जा खपत की पूर्ति अक्षय ऊर्जा/सौर ऊर्जा/हरित ऊर्जा के माध्यम से की जावे।

(viii) महिला बाल विकास विभाग के प्रदेश में स्थित सभी आँगनवाड़ी भवनों को सौर ऊर्जीकृत किया जावे। आँगनवाड़ी भवनों में "नो ग्रिड-नो बैटरी" आधारित सौर संयंत्र जन भागीदारी, सांसद/विधायक निधि, सी.एस.आर. , माईनिंग फंड आदि से स्थापित किये जावे । पश्चातवर्ती चरण में पंचायत भवन, प्राथमिक 978 (5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

विद्यालय , उचित मूल्य दुकान को सौर ऊर्जीकृत किया जावे ।

( ix) तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 12 तकनीकी संस्थानों को " off- grid " किया जाकर सम्पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जावे। कालांतर में अभियान में उच्च शिक्षा विभाग एवं विभिन्न विश्ववि‌द्यालयों को भी शामिल किया जावे।

(x) अभियान के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग को अतिरिक्त बजट आवंटन उपलब्ध कराया जावे।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-12-17.489.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-12-17.489.Extraordinary.