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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 494]
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2021-अग्रहायण 30 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2021
क्र. बी- 1-79-2021-2- पांच ( 26 ) .-मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 2 की उपधारा ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजस्व मंडल को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुख्य आगम प्राधिकारी के रूप में घोषित करता है.
2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 से प्रभावशील हुई समझी जाएगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2021
क्र. बी-01-79-2021-2-पांच ( 26 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी- 1-79-2021-2- पांच ( 26 ) , दिनांक 21 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 21st December 2021
No. B - 1-79-2021-2 - V- (26) . In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 2 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 , the State Government , hereby , declares the Madhya Pradesh Board of Revenue as the Chief Revenue Authority for the purpose of the Act .
2. This notification , shall be deemed to have come into force with effect from 27th July, 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .