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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2021- अग्रहायण 30, शक 1943
क्रमांक 495]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2021
क्र. 19949- मप्रविस - 15 - विधान-2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन विधेयक, 2021 ( क्रमांक 29 सन् 2021 ) जो विधान सभा में दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
989 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2021
990
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २ ९ सन् २०२१
मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन विधेयक, २०२१ मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ८४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम, २०२१ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा ४ का संशोधन
२. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन ) अधिनियम, १ ९८४ (क्रमांक १३ सन् १ ९८४ ) की धारा ४ में, खण्ड (क) में, विद्यमान परन्तुक में, अर्धविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित नए परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:-
" परन्तु यह और कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो घरेलू मूल की लकड़ी के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते हैं या जो तीस सेंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड सॉ या री - सॉ या चक्राकार आरा के बिना प्रचालन करते हैं , के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी :
परन्तु यह और कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र , जो :
(एक) चीरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाईवुड, विनीयर या आयातित लकड़ी;
ब्लॉक बोर्ड, मीडियम डेनसिटी फाईबर - बोर्ड या इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद;
(दो)
(तीन ) राज्य में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में छूट प्राप्त प्रजातियों से प्राप्त गोल लट्ठे या इमारती लकड़ी;
का उपयोग करते हैं, के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी :
परन्तु यह और भी कि अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र नियत परिसर में प्रचालित किए जाएंगे और और ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अभिलेख संधारित करेंगे;".
उद्देश्यों और कारणों का कथन
टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य की रिट याचिका ( सिविल ) क्रमांक २०२ सन् १ ९९ ५ में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक ५ अक्टूबर , २०१५ में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुपालन में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक ११ नवम्बर , २०१६ के संकल्प के द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग ( स्थापना और विनियमन ) दिशानिर्देश , २०१६ जारी किए थे एवं संकल्प दिनांक ११ सितम्बर, २०१७ में, बिन्दु क्रमांक ६ ( दो ) में, निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं :-
प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयत्र , जो घरेलू मूल के गोल लट्ट्ठों का प्रयोग नहीं करते हैं या जो तीस सेंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड सॉ या री - सॉ या चक्राकार आरा के बिना प्रचालन करते हैं, के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी .
ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र जो :
(क) चीरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाईवुड, विनीयर या आयातित लकड़ी;
990 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2021
(ख) ब्लॉक बोर्ड, मीडियम डेनसिटी फाईबर बोर्ड या इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद;
राज्य में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में छूट प्राप्त प्रजातियों से प्राप्त गोल लट्ठे या इमारती लकड़ी; (ग)
का उपयोग करते हैं , के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी.
२. अतएव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एवं छोटे शिल्पियों को, जो काष्ठ आधारित उत्पादों की फिनिशिंग एवं फैशनिंग में कटर उपयोग करते हैं, राहत प्रदान करने एवं काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ८४ ( क्रमांक १३ सन् १ ९८४ ) की धारा ४ में यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.
३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
तारीख : २९ नवम्बर, २०२१.
डॉ. कुँवर विजय शाह भारसाधक सदस्य.
प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-२ द्वारा अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त उद्योगों या प्रसंस्करण संयंत्र नियत परिसर में प्रचालित किए जाने हेतु रीति विहित किए जाने संबंधी विधायनी शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही हैं. जो सामान्य स्वरूप की होगी.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .