मध्य प्रदे
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 21 दिसम्बर 2021- अग्रहायण 30, शक 1943
क्रमांक 497]
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2021
क्र. 19946- मप्रविस- 15- विधान-2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) विधेयक, 2021 ( क्रमांक 31 सन् 2021 ) जो विधान सभा में दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
993 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2021
994
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३१ सन् २०२१
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) विधेयक, २०२१
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १ ९९ ६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.
संक्षिप्त नाम
का
धारा ३
संशोधन.
२. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १ ९९ ६ ( क्रमांक २२ सन् १ ९९ ६ ) की धारा ३ की उपधारा ( ३ ) में, खण्ड (एक ) में, शब्द " वाणिज्य एवं उद्योग विभाग " के स्थान पर शब्द " सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग " स्थापित किए जाएं.
उद्देश्यों और कारणों का कथन
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के गठन को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १ ९९ ६ ( क्रमांक २२ सन् १ ९९ ६ ) की धारा ३ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपालः
ओमप्रकाश सखलेचा भारसाधक सदस्य.
दिनांकः १४ दिसम्बर, २०२१.
मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से