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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विश्‍वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021...

Published 21 December 2021

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
498
Identifier
in.gazette.madhya.2021-12-21.498.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार , दिनांक 21 दिसम्बर 2021- अग्रहायण 30 , शक 1943

क्रमांक 498 ]

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2021

क्र. 19943 - मप्रविस - 15 - विधान -2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021 ) जो विधान सभा में दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

995 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2021

996

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३२ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९ ७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.

संक्षिप्त नाम और

प्रारंभ.

( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९७३ (क्रमांक २२ सन् १ ९ ७३ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की द्वितीय अनुसूची के भाग - दो के कॉलम ( २ ) में, शब्द " छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय , छिंदवाड़ा " के स्थान पर, शब्द " राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय , छिंदवाड़ा " स्थापित किए जाएं.

छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रतिनिर्देशों का अर्थ लगाया जाना.

३. किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन, जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी, या अन्यथा जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं, किए गए आदेशों, बनाए गए नियमों, उपविधियों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, विहित प्रमाण-पत्रों, उपाधियों, उपाधिपत्रों या किन्हीं भी अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो उनमें छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रति किए गए निर्देश राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के प्रति किए गए निर्देश हों.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल जिलों में रहने वाले युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु सुगम पहुंच उपलब्ध करने के लिए छिंदवाड़ा, जिला मुख्यालय पर एक नवीन विश्वविद्यालय " छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय " स्थापित किया गया है.

२. इन जिलों में बड़ी संख्या में रहने वाले जनजाति युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुगम पहुंच उपलब्ध कराने में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की एक महत्वपूर्ण भूमिका है.

३. स्वतंत्रता संग्राम में राजा शंकर शाह एक लोकप्रिय एवं बलिदानी जनजाति नेता थे, जो इस क्षेत्र में जनजाति युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं .

४. अतएव, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन हेतु " छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय " का नाम " राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय " के नाम से परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है.

५. विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करने हेतु मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९७३ (क्रमांक २२ सन् १ ९७३ ) में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित है .

६. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. मोहन यादव भोपाल :

भारसाधक सदस्य.

तारीख : १५ दिसम्बर, २०२१ .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-12-21.498.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-12-21.498.Extraordinary.