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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक 2021...

Published 21 December 2021

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
499
Identifier
in.gazette.madhya.2021-12-21.499.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2021- अग्रहायण 30, शक 1943

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2021

क्र. 19937- मप्रविस - 15 - विधान -2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -5 ) विधेयक , 2021 ( क्रमांक 35 सन् 2021 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है . तद्‌नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

997 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2021

998

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३५ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक ५ ) विधेयक , २०२१

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-५ ) अधिनियम, २०२१ है.

संक्षिप्तनाम.

वित्तीयवर्ष २०२१-२०२२ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,१५,८४,५८,४०,६४५ कादियाजाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये इक्कीस हजार पांच सौ चौरासी करोड़ अ‌ट्ठावन लाख चालीस हजार छः सौ पैंतालीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जासकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित कीजाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये )

(आंकड़े रुपयों में)

(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां

(२) सेवायें और प्रयोजन

योग (१) अनुदानका संख्यांक

संचित निधि पर भारित

विधान सभा द्वारा मतदत्त

रुपये

रुपये

रुपये

भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

२५,११,३२,८०,०००

राजस्व

२५,११,३२,८०,०००

००१. सामान्य प्रशासन

५६,६१,२००

३१,११,०००

२५,५०,२००

२६,७६,५०,०००

राजस्व पूंजी

२६,७६,५०,०००

००२. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

१७,००,०००

राजस्व

१७,००,०००

००३. पुलिस

५०,००,१००

राजस्व

५०,००,१००

पूंजी 998 ( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2021

(३)

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

००५. जेल

४,३५,००,०००

राजस्व

४,३५,००,०००

००६. वित्त

पूंजी

००७. वाणिज्यिक कर

२५,८९ , ००,०००

राजस्व

२५,८ ९, ००,०००

००८. भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन

१६,२१,१०,०००

राजस्व

१६,२१,१०,०००

०१२. ऊर्जा

राजस्व ११,००,००,००,१००

११,२३,३०,००,۰۰۰

पूंजी ११,२३,३०,००,०००

०१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास

राजस्व

०१४. पशुपालन एवं डेयरी

राजस्व

०१५. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण

१,०४,००,०००

राजस्व

१,०४,००,०००

०१७. सहकारिता

पूंजी

०१८. श्रम

१,०५,००,००,०००

राजस्व १,०५,००,००,०००

०१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

९,३३,०४, ९ २,०००

राजस्व ९, ३३,०४, ९ २,०००

१,२६,२५,००,१००

पूंजी

१,२६,२५,००,१००

०२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

पूंजी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2021

998 ( 2)

(३)

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

नगरीय विकास एवं आवास

०२२.

राजस्व

१८,८१,५३,००,०००

पूंजी १८,८१,५३,००,०००

०२३ जल संसाधन

११,५९ , ५०,००,४००

पूंजी ११,५९, ५०,००,४००

०२४ लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल

१,५०,००,००,०००

राजस्व

१,५०,००,००,०००

२४,२४,००,००,۰۰۰

पूंजी २४,२४,००,००,०००

संस्कृति

०२६

राजस्व

०२ ९ विधि और विधायी कार्य

५,२३,००,०००

राजस्व

४,२३,००,०००

०३० ग्रामीण विकास

२९ , ५६,००,००,०००

राजस्व २९, ५६,००,००,०००

०३१ योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

९ २,८९,४५४

राजस्व

९२,८९, ४५४

०३२ जनसंपर्क

४३,००,००,०००

राजस्व

४३,००,००,०००

जनजातीय कार्य

०३३

२००

२००

राजस्व

२००

२००

पूंजी

राजस्व

०३४ सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

०३५ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

राजस्व

०३६ परिवहन

१००

१००

राजस्व 998 (3 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2021

(३)

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

०३८ आयुष

४९ , ७२, ९९, ०९ १

राजस्व

४९ ,७२, ९९, ०९ १

०३ ९ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.

राजस्व

पूंजी

०४० स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय ( प्रारंभिक शिक्षा कोछोड़कर) .

राजस्व

२५,००,००,०००

२५,००,००,०००

१००

पूंजी

१००

०४३. खेल और युवा कल्याण

१०,६ ९ , ००,०००

राजस्व

१०,६९, ००,०००

०४४. उच्च शिक्षा

राजस्व

२०,००,००,१००

२०,००,००,१००

०४६. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राजस्व

१३,००,१००

१३,००,१००

०४७. तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार.

राजस्व

१ , ९२,०३,०००

१,९२,०३,०००

१,४५,४८,०००

पूंजी

१,४५,४८,०००

०४८. नर्मदा घाटी विकास

राजस्व

३१,८५,४८,००,०००

पूंजी ३१,८५,४८,००,०००

०४९ . अनुसूचित जाति कल्याण

९६,०२,४१,२००

राजस्व

९६,०२,४१,२००

१००

१००

पूंजी

०५२. चिकित्सा शिक्षा

राजस्व

१,४६,७५,००,०००

१,४६,७५,००,०००

९८,४९ , ०००

पूंजी

९८,४९ , ०००

०५३. लोक निर्माण कार्य- भवन

राजस्व

९८,००,००,०००

९८,००,००,०००

998 (4)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2021

(३)

(१)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये ०५५. महिला एवं बाल विकास

राजस्व २,६९ , ९ ०,२००

२,६९ , ९ ०,२०० ०५६. कुटीर एवं ग्रामोद्योग

राजस्व

०५७. पर्यावरण

राजस्व

०६२ पंचायत

राजस्व

०६४. पिछड़ा वर्ग कल्याण

राजस्व

१,००,५०,२५,६००

१,००,५०,२५,६०० ०६५. विमानन

राजस्व

१९ , ००,००,०००

१९ , ००,००,००० राजस्व : ७६,५२,६८,०१,७४५ २५,१२,६३ , ९ १,००० १,०१,६५,३१ , ९ २,७४५ योग :

पूंजी :

१,१४,१ ९ , २६,४७, ९ ००

१,१४,१ ९, २६,४७, ९ ००

{

२५,१२,६३ , ९ १,००० २,१५,८४,५८,४०,६४५ वृहद-योग: १, ९०,७१, ९ ४,४९, ६४५

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य.

तारीख २० दिसम्बर , २०२१

" संविधान के अनुच्छेद २०७ ( ३ ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-12-21.499.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-12-21.499.Extraordinary.