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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021....

Published 22 December 2021

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
501
Identifier
in.gazette.madhya.2021-12-22.501.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2021 - पौष 1 , शक 1943

क्रमांक 501 ]

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2021

क्र. 20181 - मप्रविस- 15 - विधान- 2021.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2021 ( क्रमांक 36 सन् 2021 ) जो विधान सभा में दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

1001 1002

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2021

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३६ सन् २०२१

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , २०२१ नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०० ९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्तनाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.

धारा ११ का

संशोधन.

२. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ ( क्रमांक १६ सन् २०० ९ ) की धारा ११ में , उपधारा ( ३ ) में प्रारंभिक पैरा तथा प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारंभिक पैरा तथा प्रथम परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

" कुलपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकेगा और पांच वर्ष की और कालावधि हेतु या वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगाः परन्तु कोई भी व्यक्ति कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक के लिए कुलपति का पद धारण नहीं करेगा . ".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कुलपति की पदावधि चार वर्ष से पांच वर्ष तक बढ़ाने के लिए, जो चार वर्ष से पांच वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी किन्तु जो कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०० ९ (क्रमांक १६ सन् २०० ९ ) की धारा ११ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं, जिससे कि यह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अधिनियमों के उपबंधों के समान हो सके.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

भोपाल :

प्रेम सिंह पटेल तारीख : २० दिसम्बर , २०२१ .

भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-12-22.501.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-12-22.501.Extraordinary.