इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 515]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2021- पौष 6, शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2021
क्र. एफ ए 3-21-2021-1- पांच ( 91 ) .-मध्यप्रदेश वृत्तिकर नियम , 1995 ( क्रमांक 16 , सन् 1995 ) के नियम 3 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-14-2010-1 - पांच ( 68 ) , दिनांक 16 अगस्त 2010 को अधिक्रमित करते हुए, एतद्वारा यह उपबंध करती है कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 ( क्रमांक 16 सन् 1995 ) की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन नियोक्ता द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 3 में, इलेक्ट्रानिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ( www.mptax.mp.gov.in ) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत करेगा.
2. नियोक्ता या व्यक्ति द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन मध्यप्रदेश वृत्तिकर नियम, 1995 के नियम 3 - क के अंतर्गत केवल इलेक्ट्रानिक रीति से प्रस्तुत किया जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2021
क्र. एफ ए 3-21-2021-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-21-2021-1- पांच ( 91 ) दिनांक 27 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2021
Bhopal , the 27th December 2021
No. F A 3-21-2021-1 - V (91 ) . In exercise of the powers conferred by rule 3 -A of the Madhya Pradesh Profession Tax Rules , 1995 and in supersession of this department's notification No. F- A- 3-14-2010-1 - V(68) , dated 16th August , 2010 , the State Government , hereby , provides that an application for grant of registration certificate under section 8 of the Madhya Pradesh Profession Tax Act , 1995 (No. 16 of 1995) shall be furnished by an employer or a person electronically in Form 1 or Form 3 , as the case may be , through the official web portal of the department ( www.mptax.mp.gov.in ) in accordance with the instructions given in the web portal .
2. The application for certificate of registration by an employer or person shall mandatorily be filed electronically only under rule 3 - A of the Madhya Pradesh Profession Tax Rules , 1995 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, DIPALI RASTOGI , Principal Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .