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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2021- पौष6, शक 1943
क्रमांक 516]
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2021
सूचना
क्र.- एफ-16-6-2021 - बाईस-पं- 2- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन प्रस्तावित करती है , जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों को, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है . की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन दिवस का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो कि उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.
प्रारूप संशोधन
उक्त नियमों में,:-
1. नियम 14 में, उप - नियम (4) में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाये और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाए , अर्थात:-
'परन्तु किसी कैलेण्डर वर्ष में अधिसूचित सामान्य निर्वाचन के लिए उसी कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के प्रथम दिवस की अर्हता की स्थिति के अनुसार पुनरीक्षित मतदाता सूची अनिवार्य होगी. "
शोभा निकुंम , अवर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुदित्त तथा प्रकाशित-2021