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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993...

Published 30 December 2021

Department
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
524
Identifier
in.gazette.madhya.2021-12-30.524.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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क्रमांक 524] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2021-पौष 9, शक 1943

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-16-6-2021-बाईस-पं-2.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन्‌ 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन करती है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं.

उक्त नियमों में,

1. नियम 14 में, उप-नियम (4) में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाये और इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात :-

'' परन्तु किसी कैलेण्डर वर्ष में अधिसूचित सामान्य निर्वाचन के लिए उसी कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के प्रथम दिवस की अर्हता की स्थिति के अनुसार पुनरीक्षित मतदाता सूची अनिवार्य होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभा निकुंम, अवर सचिव.

1047 नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.
Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-12-30.524.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-12-30.524.Extraordinary.