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क्रमांक 524] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2021-पौष 9, शक 1943
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2021
क्र. एफ-16-6-2021-बाईस-पं-2.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन करती है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं.
उक्त नियमों में,
1. नियम 14 में, उप-नियम (4) में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाये और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात :-
'' परन्तु किसी कैलेण्डर वर्ष में अधिसूचित सामान्य निर्वाचन के लिए उसी कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के प्रथम दिवस की अर्हता की स्थिति के अनुसार पुनरीक्षित मतदाता सूची अनिवार्य होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभा निकुंम, अवर सचिव.