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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 जनवरी 2022- पौष 15 , शक 1943
क्रमांक 5 ]
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2022
क्र. एफ- 19-60-2004 - बारह - 1 - पार्ट. मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 ( क्र. 7 सन् 2005 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची - एक एवं अनुसूची - दो ( साधारण रेत एवं बजरी को छोड़कर ) में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के उत्खननपट्टा में धारित भूमि, जहां गौण खनिजों का उत्पादन हो रहा है, के वार्षिक मूल्य का 2 प्रतिशत , गौण खनिजधारी भूमि पर कर की दर नियत करती है.
No. F 19-60-2004 - XII - 1 - part . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Gramin Avasanrachna Tatha Sadak Vikas Adhiniyam , 2005 (No. 7 of 2005 ) , the State Government , hereby , fix 2 percent rate of tax of annual value of minor mineral bearing land of quarry lease of the mineral specified in Schedule - I and Schedule - II ( excluding ordinary sand and bajri ) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules , 1996, where production of minor mineral being carried out.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार श्रीवास्तव , अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .